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मध्यप्रदेश
शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 14]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2025- चैत्र 14, शक 1947
विषय -सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम ,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2025
क्र. ई- 1-43-2025-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
(1)
1.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
(2) सुश्री रूही खान ( 2013 ) , पदस्थापना के लिए प्रतिक्षारत्.
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
2069
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.
2070
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
(2)
(1)
2.
(4)
(3)
उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण .
श्री श्यामबीर (2018 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत्.
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025
क्र. ई- 1-239-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/ - निश्चित वेतन ( पे - मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम / बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1. श्रीमती रश्मि अरूण शमी, ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) .
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(3)
(4) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) .
(2 ) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 13 मार्च 2025 से प्रभावशील होगा.
क्र. ई- 5-1170- आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री विवेक के. व्ही. भाप्रसे ( 2020 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर का दिनांक 19 से 30 मई 2025 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक के. व्ही. भाप्रसे ( 2020 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विवेक के. व्ही. भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक के. व्ही. भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
No. E- 1170 - IAS- Leave - 5 - I . ( 1 ) Sanction is hereby accorded to Shri Vivek K. V. , IAS (2020 ) , Chief Executive Officer , Zila Panchayat , Sagar to avail Ex - India earned leave of 12 days from 19th to 30th May , 2025 .
(2) On return from leave Shri Vivek K. V. , IAS is again posted as Chief Executive Officer , Zila Panchayat, Sagar on temporary basis until further orders .
(3) Shri Vivek K. V. , IAS will be entitled to draw leave salary and other allowanes on the same rates as he was getting before proceeding on leave .
(4) It is certified that had Shri Vivek K. V. , IAS not proceeded on leave, he would have continued to work on hispresent post .
2071
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025
क्र. ई- 1-44-2025-5- एक. श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रुप से सौंपा जाता है.
(2 ) श्री संजय दुबे , भाप्रसे ( 1993 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( मा. अ. प्र. ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मण्डल , मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 3 ) डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे ( 1999 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन , मुख्य सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2025
क्र. एफ. 1 ( ए ) 76-2008- ब- 2 - दो. - राज्य शासन, श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन , चम्बल को दिनांक 6 से 14 जनवरी 2025 तक , नौ दिवस की लघुकृत / परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 18 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशान्त कुमार सक्सेना , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2025
क्र. एफ 1 ( ए) 108-2020- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा , जोन भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 24 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत कर्नाटक जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-
1 . श्री राजीव कुमार मिश्रा स्वयं
2. श्रीमती सीमा मिश्रा पत्नी
पुत्री
3. सुश्री राजुल मिश्रा
(2 ) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे. की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा, जोन भोपाल का चालू कार्य श्रीमती किरणलता केरकेट्टा , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा, जोन भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[ भाग 1 2072
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
(4) श्री राजीव कुमार मिश्रा , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार मिश्रा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2025
क्र. 2745-3278-2024- इक्कीस-अ ( स्था. ) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्री राधेश्याम कोचले , मुख्य अनुवादक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में सहायक संचालक अनुवाद, विधायी समिति के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न सहायक संचालक अनुवाद, विधायी समिति के पद पर छठवें वेतनमान में रुपये 9300- 34800 +4200 ग्रेड - पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 42700-135100 ( लेवल-10 ) में दिनांक 1 दिसम्बर 2021 से पदोन्नत किया जाता है.
" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी . गुप्ता एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में, समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्र कर्मचारी को वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस . एल. पी . नम्बर-13954/ 2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरुद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा. "
" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2025
पंजी. क्र. 1181 - इक्कीस - ब( दो ) , 2025. - राज्य शासन , श्री श्यामलाल कुशवाह, नोटरी, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी ( टीकमगढ़ ) के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर समुचित जाँच उपरांत नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 ( ख ) ( III ) के अधीन श्री श्यामलाल कुशवाह, नोटरी, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी ( टीकमगढ़ ) द्वारा " नोटरी के सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार " " चेतावनी " की शास्ति अधिरोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे, अतिरिक्त सचिव.
आयुष विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025
क्र. 659-2608265-2025-1-उनसठ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2022 के बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी ( बी . यू. एम. एस. ) पाठ्यक्रम के लिये शिक्षा का माध्यम उर्दू या हिन्दी या अन्य कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी अधिसूचित किया गया है. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के द्वारा अधिसूचित उपबंधों के तहत् मध्यप्रदेश राज्य में भी यूनानी पाठ्यक्रम की शिक्षा उर्दू के साथ - साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में भी करायी जाएगी .
( 2 ) उक्त व्यवस्था आगामी शिक्षण सत्र 2026-27 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , अपर सचिव.
2073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2025
क्र. 547-2477025-2024 - पचास-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा , किशोर न्याय ( बालकों की देखदेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ किशोर न्याय नियम 2022 ( नियम 2016 ) का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये दपांकित करता है :-
जिले का नाम
अ. क्र.
(2)
(1)
1
बुरहानपुर
अनुसूची
सदस्य का नाम
(3)
सदस्य
1 श्रीमती किरण रायकवार
सदस्य
सतीश चौधरी
2
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2025
क्र. 561-2717894-25- पचास- 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-
अनुसूची
सदस्य का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1)
1
इन्दौर
रीवा
2
विदिशा
3
4
गुना
कटनी
5
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
इन्दौर
सुश्री निधि शाक्यवार, JMFC
श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा , JMFC
रीवा
विदिशा
श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव , JMFC
श्रीमती रितु श्री गुप्ता , JMFC
गुना
कटनी
श्रीमती सहांगी दुग्गल , JMFC
No. 561-2717894-25 - L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act, 2015, (No. 02 of 2016) , the State Government hereby, designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(2)
(1)
Indore
1
2
Rewa
Vidisha
3
Guna
4
Katni
5
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
(3)
Indore
Rewa
Vidisha
Guna
Katni
Sushri , Nidhi Shakyawar , JMFC Smt . Vishveshwari Mishra , JMFC Smt . Shivangi Shrivastava , JMFC Smt . Ritu Shree Gupta, JMFC Smt . Sahangi Duggal , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2074
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2025
क्र. एफ TD - 2-0001-2025- तेंतीस. मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक 18, दिनांक 18 फरवरी 2025 के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि :-
1. लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल को डिजाइन निर्माण, वित्त, संचालन हस्तांतरण ( डीबीएफओटी ) के आधार पर जन- निजी भागीदारी ( PPP ) के अन्तर्गत विकास , संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए 60 वर्षों की लीज अवधि जिसे आपसी सहमति से समान शर्तों पर आगामी 10 वर्षों हेतु एक बार बढ़ाया जा सकेगा , की लीज पर दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया जावे.
2. होटल लेक व्यू रेसीडेंसी भोपाल की मध्यप्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में कलेक्टर, भोपाल द्वारा निष्पादित श्यामला हिल्स स्थित खसरा क्रमांक 21/3 में से 7.16 एकड़ की लीज दिनांक 20 जुलाई 2042 तक है, जिसकी लीज अवधि में वर्ष 2042 से 60 वर्ष अर्थात् वर्ष 2102 एकमुश्त वृद्धि किए जाने एवं साथ ही उक्त लीज को निजी निवेशक के पक्ष से MPSTDC- MPHCL द्वारा सबलीज ( उपपट्टा) दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया जावे.
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ( MPSTDC - MPHCL) उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत आगामी अनुवर्ती कार्यवाही करने एवं निविदा शर्तों में आवश्यकता अनुसार नियमानुरूप संशोधन करने के लिए अधिकृत होंगे तथा निविदा के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए पर्यटन विभाग स्वयं सक्षम होगा.
अतः राज्य शासन एतद्वारा मंत्रि - परिषद् निर्णय के पालन में लेक व्यू रेसीडेंसी होटल, भोपाल को डिजाइन, निर्माण , वित्त , संचालन हस्तांतरण ( डीबीएफओटी ) के आधार पर जन-निजी भागीदारी ( PPP ) के अन्तर्गत विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए लीज पर दिये जाने के संबंध में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 , 2 एवं 3 की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2025
क्र. 132-1445-2018- बीस- 3.- मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 13 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 1 , 2 , 3 एवं 6 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात् :-
विषय
कक्षा
पुस्तक का शीर्षक
(3)
(4) (2)
स. क्र. (1)
आनंदमय गणित 1
गणित
1
गणित
आनंदमय गणित 2
2
गणित मेला
गणित
3
3
4
माध्यम
प्रकाशक (6) (5)
मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी
निगम , भोपाल ( समस्त हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी
पाठ्यपुस्तकों के लिये) .
हिन्दी, अंग्रेजी , उर्दू, मराठी
हमारा अद्भुत संसार
3
पर्यावरण अध्ययन
गणित प्रकाश 6
गणित
5
6
जिज्ञासा
विज्ञान
6
6
हिन्दी, अंग्रेजी , उर्दू, मराठी
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी
हिन्दी, अंग्रेजी , उर्दू, मराठी
समाज का अध्ययनः
7
सामाजिक विज्ञान
भारत और उससे आगे.
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल. मण्डलोई , उपसचिव.
2075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2025
क्रमांक/PCCF/7 / 0025/2024- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा
29द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे कीअनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
//अनुसूची//
तहसील - पोहरी
जिला-शिवपुरी
वन परिक्षेत्र का नाम- पोहरी
वनमण्डल -शिवपुरी
अ.क्र.
वनखण्ड की सीमाएँ
वनमण्डल की भूमि का विवरण
ग्राम का का नाम
खसरा क्रमांक
भूमि का का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
1
12.02
राजस्व भूमि
मढखेडा
मढखेडा (1)
11.05
उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 42 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
07.00
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा
82.40
क्र. 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा।
53 54 55 56 57 04.15 दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 27 से 42 तक की कृत्रिम वन सीमा।
116.62
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 8-08/2016/एफ सी दिनांक 12.02.2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार की स्वीकृत परियोजना लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित 968.24 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त 116.62 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/37/2016-17/3-20(3) नजूल आदेश दिनांक 05.06.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित
अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यक्तिगत अधिकारः - निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः निरंक
अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित क्न घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2025
क्र. PCCF - 7-0025-2024- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0025-2024- FLR - PCCF, दिनांक 23 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2076
Bhopal , the 23rd March 2025
No./PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF ::In exercise of the powers conferred by section 29
of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
: - Pohari
Tahsil
District : - Shivpuri
Forest Range: - Pohari
Forest Division: - Shivpuri
Forest Block Boundaries S.N.
Details of Land Included
Nameof Proposed Forest Block
Khasra No.
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
North Artificial Forest Boundary from
12.02
1 Madkheda ( 1 ) Madkheda Revenue 53
Pillar No. 42 to 10 via 47 of Proposed
11.05
54
Land
55
Protected Forest Block.
07.00
56
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 15 of Proposed
82.40
57
Protected Forest Block.
04.15
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 15 to Protected Forest Block. 27 of Proposed
West- Artificial Forest Boundary from 42 of Proposed Pillar No. 27 to Protected Forest Block.
116.62
Total
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt . of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi order No 8-08/2016/ FC dated 12.02.2019 and in lieu of 968.24 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower Orr Major Irrigation Project ( Ken Betwa link project) of Project Manager Orr river PMU Bamorkala, Shivpuri , the above mentioned Non Forest Land of 116.62 hectare transferred or mutated in favor of M.P. Govt . , Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 37/2016-17/A -20 ( 3 ) NAZUL Order dated 05-06-2017 for the purpose of Compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Pohari are as under.
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil .
Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 ofIndian forest act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.
2077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2025
क्रमांक/ PCCF/7 /0092/2024- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
//अनुसूची//
जिला- शिवपुरी
तहसील - करैरा वन परिक्षेत्र- करैरा
वनमण्डल - शिवपुरी
अ.क्र.
वनखण्ड कीसीमाऐ
वनमण्डल की भूमि का विवरण
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
ग्राम का का नाम
भूमि का का वर्तमान मद
(हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
4780
1
13.00
नया अमोला
राजस्व भूमि
सिरसोद
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र . 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 11 तक की कृत्रिम क्न सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 15 होते हुये 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
13.00
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 8 सी / 2/2004- एफ सी डब्लू/ 432दिनांक 04.03.2005 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना 132 के व्ही. मड़ीखेड़ा करैरा विद्युत लाईन में प्रभावित 13.00 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त 13.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक/भू अर्जन/03/ आदेश दिनांक 04.03.2003 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः- निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः निरंक
अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव .
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2025
क्र. PCCF - 7-0092-2024 - FLR - PCCF .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0092-2024 - FLR- PCCF , दिनांक 23 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2078
Bhopal , the 23rd March 2025
No./PCCF/7/0092/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government arepleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may bemodifiedby the State Government from time to time.
SCHEDULE
District
: - Shivpurí ForestDivision: - Shivpuri Karera
Tahsil :- Karera
Forest Range : -
Details of Land Included
S.N.
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
1
Sirsod Area (Hectare)
13.00
4780
Revenue Land
New AMOLA
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 3 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 11 of Proposed Protected Forest Block .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 14 of Proposed Protected Forest Block.
13.00
Total
West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 1 via 15. of Proposed Protected ForestBlock.
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt . of India Ministry ofEnvironment , Forest and Climate Change New Delhi of order No. 8- C/2/2004- FCW/432 dated 04-03-2005 and in lieu of 13.00 hectare of
affected forest land under the sanctioned 132 KV Madikheda Karera Electric Line Project of Addl . Superintending Engineer E.H.T. ( C &M )Dn . M.P. State Elect . Board Gwalior the above mentioned Non Forest Land of 13.00 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. , Forest Departmentby The Collector Shivpuri order No Bhu arjan /2003/ Order dated04-03-2003 of 13.00 hectare transferred or muted for the purpose ofCompensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per
reportdated ofSDM Karera are as under .
1. Individual Rights - Nil .
2. Community Rights - Nil .
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy .
2079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2025
क्रमांक/ PCCF/7 /0055/2025- FLR - PCCF :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन्
1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । 1 214 4 mig
अनुसूची
जिला-सागर
वनमण्डल- दक्षिण सागर (सामान्य) तहसील- केसली
वन परिक्षेत्र- केसली
वनखण्ड की सीमाए
वनखण्डकीभूमि का विवरण
अ.क्र
खसरा क्र .
भूमिका वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखण्ड का
ग्राम का नाम
नाम
नयागाव
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
16.500
प्रस्तावित
27/1/1/2(S)
1 नयागाव (अ)
शासकीय वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक कृत्रिम वन सीमा।
प्रस्तावित
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 25 तक कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 25 से 34 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 34 से 40 एवम 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
16.500
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नईदिल्ली के आदेश क्रमांक/8-53-2009- FC( Vol . ) दिनांक 26.10.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपालकी स्वीकृत परियोजना मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र , रायसेन में प्रभावित रकवा 16.268 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक/राजस्व प्रकरण क्रमांक-0082/ 3/20 (3) वर्ष 2023-24 पारित आदेश दिनांक 24.12.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण-
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार केसली के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं ।
2. सामुदायिक अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।
जाता है। अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 2080
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025
क्र. PCCF - 7-0055-2025- FLR- PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0055-2025 - FLR- PCCF , दिनांक 26 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal, the 26th March 2025
No./PCCF/7/0055/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section
29 ofthe Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
Tehsil- Sagar
District-Sagar
ForestDivision- South Sagar
Range-Sagar
Details of land Included
S.N.
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Name of Proposed Forest Block
Present head
ofland
Area in He.
Nameof Village
1
16.500
27/1/1/2( S)
Nayagaon
Nayagaon (A)
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 8 of Proposed
Government Forest Department M.P. Land Government Institute
Protected Forest Block.
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to 25 of Proposed
Protected Forest Block.
South-Artificial
Forest Boundary from Pillar No. 25 to 34 of Proposed
Protected Forest Block.
West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 34 to 40 and 1 of Proposed Protected Forest Block.
TOTAL 16.500
(A) Reason for publication of Notification : -
1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate change , Government of India , New Delhi order No/8-53-2009- FC (Vol . ) 2081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
dated 26-10-2021 in lieu of 16.268 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Industrial Area Mandideep Raisen ( M.P. ) of industrial center development of corporation Bhopal the above mentioned non forest land of 16.500 hectare transferred or muted in Favor of M.P. Govt . , Forest Department by Collector Sagar order no.0082A/20 (3 ) Year- 2023-24 date 24-12-2024 for the purpose of compensatory afforestation .
2-Details ofother reasons- Nil
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate ofTehsildar Kesli District Sagar are as under .
1. Rights of individuals: - Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights.
2. Rights of communities: - Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights.
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025
क्रमांक/PCCF/7/0022/ 2025 - FLR - PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन्
1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला- विदिशा वनमंडल- विदिशा
अ.क्र .
तहसील - सिरोंज वन परिक्षेत्र-सिरोंज
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र
नाम ग्राम का भूमि का वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखंडका नाम
1
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
4.435
1 (भाग )
जहूरपुर जहूरपुर 'शासकीय भूमि (चरनोई) उत्तर- सरक्षित वनखंड हरीपुरा के मुनारा क्रमांक 11 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 12 से 10 एवं 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वनसीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वनसीमा।
योग 4.435
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से संरक्षित वनखण्ड हीरपुरा के मुनारा क्रमांक 11 तक की वनसीमा।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2082
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/6- एमपीबी 109/2012- बीएचओ/328 दिनांक 22/02/2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल की स्वीकृत परियोजना- सिरोंज बायपास मार्ग में प्रभावित क्षेत्र 4.435 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.435 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.435 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उदेदश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदिशा के आदेश क्रमाक प्र.क्र. 10/3-19/11-12 दिनाक 06/02/2012 से हस्तातारत अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्यकारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रतिवेदन क्रमांक 0066 दिनांक 20/11/2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः-नहीं।
2.सामुदायिक अधिकारः-नही।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2025
क्र. PCCF - 7-0022-2025- FLR - PCCF . भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0022-2025- FLR- PCCF, दिनांक 26 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 26th March 2025
No./PCCF/7/0022/2025-FLR-PCCF:: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
Tahsil: - Sironj
District : Vidisha
Forest Range : - Sironj
ForestDivision : - Vidisha
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.N.
Area Hectare )
Khasra
No (
Village Name of
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
4.435
Zahoorpur
1
1 Zahoorpur
( Part)
Government Land (Charnoi )
North Artificial forest from Pillar boundary number 11 of the protected forest block Haripurato Pillar number 12, 10 , and 1 of the proposed protected forest block.
2083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
East Artificial forest boundary from Pillar number 1 to Pillar number 2 of the proposed protected forest block .
forest South- Artificial boundary from Pillar number 2 to Pillar number 6 of the proposed protected forest block.
4.435
Total
West- Forest boundary from Pillar number 6 of the proposed protected forest block to Pillar number 11 of the protected forest block Haripura.
A. Reason for publication of Notification :-
1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and ClimateChange, Government of India New Delhi order No.6 -MPB 109/2012 -BHO/328 Date 22/02/2013 and in lieu of M.P. Road Development Corp. Ltd. Department Area - 4.435 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sironj By Pass Road of M.P. Road Development Corp. Ltd. Department . The above mention Non Forest land of 4.435 hectare transferred or muted in favor of M.P. Government forest Department by order Number /10/A- 19/11-12 dated 06/02/2012 of District Collector Vidisha for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- NIL
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 0066 dated 20/11/2024 of Tehsildar, Sironj are as under .
1. Individual Rights -Nil
2. Community Rights - Nil
There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2084
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2025
क्रमांक/PCCF/7/0045/2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक
16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला - विदिशा
तहसील - लटेरी
वन परिक्षेत्र-लटेरी दक्षिण
वनमंडल- विदिशा
वनखण्ड की सीमाएं
अ.क्र .
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
16.302
दपकन
दपकन
खाल खद्दर शासकीय भूमि
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.5 से मुनारा क्रमांक 10 तक एंव मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
में 167 (भाग) 177 वर्तमान
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से संरक्षित वनखंड लटेरी के मुनारा क्रमांक 813 तक कृत्रिम वनसीमा।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड लटेरी के मुनारा क्र. 813 से मुनारा क्रमांक 820 तक की वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड लटेरी के 2085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
योग 16.302
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः- मुनारा क्र.820 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 5 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत निम्नानुसार परियोजनाओं में प्रभावित वनभूमि के बदले में प्राप्त गैर वनभूमिः-
क्र . परियोजना का नाम प्रभावित वनभूमि
कलेक्टर का गैर वनभूमि
हस्तांतरण आदेश क्र. दिनांक
1
2
3 1
5.400 जमुनिया कलां लघु सिचाई परियोजना
भारत सरकार की स्वीकृति क्रं/ दिनांक
हस्तांतरित गैर वनभूमि हे0में
4
5
6
16.302
कलेक्टर जिला विदिशा के आदेश
क्रमांक प्र.क्र./22/3-19/08-09
2
6-MPC 032/2009- BHO/ 2892 dt 27-11- 2009
दिनांक 17/02/2009
2.500 हुसैनपुर लघु सिंचाई परियोजना
3
0.990 बौजूखेड़ी, लघु सिंचाई परियोजना
4
0.990 तिलौनी , लघु सिंचाई परियोजना,
5
0.970 चितावर लघु सिंचाई परियोजना
0.980 6 सौजना लघु सिंचाई परियोजना
4.442 सेमलखेड़ी, लघु सिंचाई परियोजना
16.272
योग
6MPB 042/2010 -BHO/ 1129 dt 21-06-2010
व.म.अ. विदिशा का पत्र क्र/2155 दि .20/4/2010
व.म.अ. विदिशा का पत्र
क्र/2157 दि.20/4/2010
व.म.अ. विदिशा का पत्र क्र/2161 दि.20/4/2010
भविष्य में समायोजन हेतु
भविष्य में समायोजन हेतु
16.302
संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग गंजबासौदा के उपरोक्त जलाशय निर्माण के प्रकरणों में प्रभावित कुल 16.272 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपरोक्त वर्णित 16.302 हेक्टेयर गैर -वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदिशा के आदेश क्रमांक प्र.क्र/22/3-19/08-09 दिनांक 17/02/2009 से हस्तांतरित/ नामांतरित किये जाने के कारण ।
2.अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार-लटेरी (पद का नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक /क्यू/रीडर/ 10/ 1141 दिनांक 16/09/2010 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यक्तिगत अधिकारः नही ।
2. सामुदायिक अधिकारः नही ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2086
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2025
क्र. PCCF- 7-0045-2025- FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0045-2025 - FLR- PCCF , दिनांक26 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 26th March 2025
No./PCCF/7/0045/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by
section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act Applicable to the Forest areas specified in the Schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
Tahsil - Lateri
District Vidisha
ForestDivision - Vidisha
ForestRange - Lateri (South)
Forest Block Boundaries Details of Land included
S.No.
Khasra No.
Area (Hec)
Name of Village
Present headof Land
Name of the Proposed Forest Block
16.302
Dapakan Dapakan
1
North- Artificial forest boundary from pillar no. 05 to 10 and 10 to 01 of proposed protected forest block.
Khal Khadadar Government Land
177
In
present
167( Part)
East- Artificial Forest boundary from pillar no . 01 of proposed protected forest block to pillar no . 813 of protected forest block Lateri .
South- Forest boundary from pillar no . 813 to 820 of protected forest block Lateri .
West- Artificial forest boundary from pillar no . 820 of protected forest block Lateri to pillar по . 05 of proposed protected forest block .
Total
01 16.302
(A) Reason for publication of Notification : -
1.Non-forest land received in lieu of affected forest land in the following projects approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India: -
Collector's
Affected
TransferredGovernment of non forest India Approval Nameof project 2087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
S.No. Forest land in Order number
Land in hectare and date
hectare
Transfer order
number and date of
non forest land
Jamunia kalan Minor Irrigation Projects.
1
5.400 16.302
6-MPC 032/2009- BHO/ 2892 dt 27- 11-2009
order Number- 22/A-
19/08-09 Date
17/02/2009 of
District Collector
Vidisha
Husainpur , Minor Irrigation Projects.
2
2.500
Bijukhedi , Minor Irrigation Projects.
3
0.990
4
0.990
Tiloni, Minor Irrigation Projects.
0.970
Chitawar Minor Irrigation Projects.
5
0.980
6
SaujanaMinor Irrigation Projects.
4.442
Semalkhedi , Minor Imigation 7 Projects
Total
16.272 6MPB 042/2010- BHO/ 1129 dt 21- 06-2010
Letter No./2155 dated 20/4/2010 of Divisional Forest Officer , Vidisha
Letter No. /2157 dated 20/4/2010 of Divisional Forest Officer, Vidisha
Letter No. /2161 dated 20/4/2010 of Divisional Forest Officer, Vidisha
To be adjusted in future
Tobe adjusted in future
16.302
A. Reason for publication of Notification : -
1. In lieu of 16.272 hectares affected forest land in above cases of Minor Irrigation Projects of Sanjay Sagar Project Bah River Division Ganjbasoda District Vidisha. For compensatory afforestation 16.302 Hectare above mentioned non - forest land has been transferred/mutated in favor of Madhya Pradesh Govt . forest department .by order Number- 22/A - 19/08-09 Date 17/02/2009 of District Collector Vidisha for the purpose of compensatory afforestation.
2.Details of other reasons -
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No./Q/Reader/10/1141 Date 16/09/2010 of Tesildar ( Lateri ) are as under.
1. Individual Rights -NIL 2. Community Rights -NIL
Therefore, the above land is being declared as Protected forest under section -29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2088
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025
क्रमांक/PCCF/7/0064/ 2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन्
1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधनों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे ।
अनुसूची
तहसील - खाचरौद
जिला - उज्जैन
वन परिक्षेत्र -उज्जैन
वनमण्डल - उज्जैन
क्र.
वनखण्डकीसीमाएं
वनखण्डकी भूमि विवरण
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान पद
खसरा क्र.
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
गैर वन 657 5.70
दिवल
862 12.95
ग्राम दिवेल भूमि
866 0.95
887 16.55
उत्तर प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 63 से मुनारा क्र. 70 एवं मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
1.53
546
547 11.70
15.45
655
0.70
656
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 13 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से मुनारा क्र. 41 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 41 से मुनारा क्र. 63 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग 65.53
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल (म.प्र ) के आदेश क्रमांक 6- MPC 020/2016-BHO/898 दिनांक 28-11-2017 में व्यपर्वार्तत भूमि 15.310 2089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
हेक्टेयर , आदेश क्रमाक 6- MPC 023/2016-BHO/152 दिनाक 10-02-2020 में व्यपवर्तित भूमि 8.16 हेक्टेयर ( Out of 11.926 हे. ) एवं आदेश क्रमांक 6 - MPC 018 /2016 - BHO/058 दिनांक 15-01-2020 में व्यपवर्तित भूमि 26.245 हेक्टेयर में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश रोड डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 ए बरेला से मण्डलाखण्ड पैकेज 2 (मण्डला पश्चिम) , राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 ए मण्डला से चिल्पीखण्ड पैकेज 3 (मण्डला पूर्व) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 ए कान्हा बफर झोन पैकेज 3 में प्रभावित 53.481 हे. वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.53 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 65.53 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 48/3-20/15- 16 (नजूल) दिनांक 24-06-2016 द्वारा हस्तान्तरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार , तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के प्रतिवेदन क्रमांक 246 दिनांक 15-04-2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार
है-
1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक
2.सामुदायिक अधिकार- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2025
क्र. PCCF - 7-0064-2025- FLR- PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0064-2025 -FLR -PCCF , दिनांक 27 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2090
Bhopal , the 27th March 2025
No./PCCF/7/0064/2025-FLR-PCCF :: In Exercise of the power conferred by section
29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
Tehsil : - Khachrod District : - Ujjain
Forest Range:- Ujjain Forest Division : - Ujjain
Forest Block Boundaries Details of Land Included
No.
Khasra
No.
Area
( Hectare)
S. Name of Proposed Forest block
Name of Village
Present Headof land
657
1 Divel
5.70
Non
Village
862 12.95
Divel Forest
866
Land
0.95
887
North- Artificial Forest Boundary From Pillar No. 63 to Pillar No. 70 and Pillar No. 1 of Protected Forest Block.
16.55
1.53
546
11.70
547
655 15.45
656 0.70
East Artificial Forest Boundary From Pillar No. 1 to Pillar No. 13 of Protected Forest Block .
South Artificial Forest Boundary From Pillar No. 13 to Pillar No. 41 of Protected Forest Block.
West Artificial Forest Boundary From Pillar No. 41 to Pillar No. 63 of Protected Forest Block.
Total 65.53
(A) Reason for Publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's Regional Office western Region Bhopal M.P. order No. 6 -MPC 020 /2016 -BHO/898 , Dated 28-11-2017 Diversion of 15.310 ha . , order No. 6 -MPC 023/2016-BHO/ 152 , Dated 10-02-2020 Diversion of 8.16 2091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
ha. (Out of 11.926 ha. ) , order No. 6-MPC 018/2016- BHO/058, Dated 15-01- 2020 Diversion of 26.245 ha. And in lieu of 53.935 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rashtriya rajmarg kramank 12 A Barela to Mandlakhand package- 2 ( Mandla west ) , Rashtriya rajmarg kramank 12 A Mandla to Chilpikheda package- 3 (Mandla East ) , Rashtriya rajmarg kramank 12A Kanha Buffer Zone package- 3 of M.P. Road Development Corporation Limited , Jabalpur, District Jabalpur ( M.P. ) the above mentioned Non Forest land of 65.53 hectare transferred or muted in favor of M.P. govt. , Forest Department by Order No. 48/3-20/15-16 (नजूल) dated 24-06-2016 of Collector District Ujjain for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details ofOther Reasons :- NIL
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 246 dated 15-04-2019 of Tehsildar, Tehsil Khachrod , District Ujjain area as under.
1. Rights of Individuals : - NIL
2. Rights of Communities :- NIL
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2025
क्र. एफ 1-11-0001-2024- सात-4.- विभागीय अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 2024 द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है . इसका प्रारंभिक कार्यकाल एक वर्ष था.
विभागीय अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता अनुसार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है . आयोग द्वारा अपनी अनुशंसाएं राज्य शासन को अभी प्रस्तुत नहीं की गई हैं.
अतः , राज्य शासन, एतद्वारा, आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, अपर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2092
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)
सागर , दिनांक 26 मार्च 2025
मौजा पहरगुवां, पट. ह. नं. 60, तहसील बांदरी
क्र. -0020 - अ- 82-24-25- भू- अर्जन- 2025-2890 .- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम नगर परिषद् के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-
परियोजना विकासक का नाम
(1)
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन (2)
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण.
(4) भूमि का विवरण. -
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम / नगर
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
(ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण (5)
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र (6)
(7) क्याग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की
सहमति अपेक्षित है.
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख .
परियोजना प्रबंधक , बीनापी.एम.यू. , जल संसाधन विभाग , सागर.
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत एप्रोच चैनल एवं पंप हाऊस निर्माण हेतु.
1. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, मालथौन
2. राजस्व निरीक्षक, बांदरी
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, बांदरी
4. श्री कल्याण सिंह लोधी, पार्षद , नगर परिषद्, बांदरी
सागर
बांदरी
पहरगुवां
9.980 हे.
9.980 हे.
बण्डा सिंचाई परियोजना
3026.82 हे.
नहीं
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर भाग 1 ]
2093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)
मौजा हनौता उबारी, पट. ह. नं. 16 , तहसील बण्डा
क्र.-0021 - अ-82-24-25- भू- अर्जन- 2025-2891 .- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-
(1) परियोजना विकासक का नाम परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू. , जल संसाधन विभाग, सागर.
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र एवं पंप हाऊस निर्माण हेतु.
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले 1. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बण्डा
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2. राजस्व निरीक्षक, बहरोल
विवरण. 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हनौता उबारी , वि.ख. बण्डा
4. सचिव, ग्राम पंचायत हनौता उबारी , वि.ख. बण्डा
(4) भूमि का विवरण.-
(क) जिला सागर
(ख) तहसील बण्डा
(ग) ग्राम / नगर हनौता उबारी
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र 5.50 हे.
(ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र 5.50 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण बण्डा सिंचाई परियोजना
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र 3026.82 हे.
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की नहीं
सहमति अपेक्षित है .
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
जाने की तारीख.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2094
[भाग 1
प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)
मौजा अटाटीला , पट. ह. नं. 62, तहसील बांदरी
क्र. - 0024- अ- 82-24-25- भू- अर्जन - 2025-2892.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम नगर परिषद् के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-
(1) परियोजना विकासक का नाम परियोजना प्रबंधक , बीनापी.एम.यू. , जल संसाधन विभाग, सागर.
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत एप्रोच चैनल एवं पंप हाऊस
निर्माण हेतु.
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले 1. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, मालथौन
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2. राजस्व निरीक्षक, बांदरी
विवरण. 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, बांदरी
4. श्री कल्याण सिंह लोधी, पार्षद, नगर परिषद्, बांदरी
(4) भूमि का विवरण.-
(क) जिला सागर
(ख) तहसील बांदरी
(ग) ग्राम / नगर अटाटीला
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र 0.350हे.
(ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र 0.350 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण बण्डा सिंचाई परियोजना
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र 3026.82 हे.
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की नहीं
सहमति अपेक्षित है.
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
जाने की तारीख.
संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. - 78- भू-अर्जन-2025
खरगोन, दिनांक 25 फरवरी 2025
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।
-: अनुसूची (1 ):-
जिला
ग्राम / नगर
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने
वाली भूमि का
कुल क्षेत्रफल
(हे.में)
4
3
2
1
0.885
भीकनगांव
खरगोन.
रामपुरा
6
5
रोशिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन
-: अनुसूची (2):-
" रोशिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु " ग्राम रामपुरा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
86/1, 86/2 , 86/3, 87/2 , 88/1 अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
0.885
नोटः भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2096
क्र.-77- भू-अर्जन-2025
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।
-: अनुसूची (1 ) :-
ग्राम / नगर
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने
वाली भूमि का
कुल क्षेत्रफल
(हे.में)
3
4 1
4.407 भीकनगांव 2
रोशिया
खरगोन,
6
5
" रोशिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु "
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन
-: अनुसूची (2) :-
" रोशिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु " ग्राम- रोशिया की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(हे.में) अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल
3/5, 3/6 , 3/7 , 3/8 , 3/14, 3/15, 3/19 , 3/20,
4.407
4/1, 4/2, 4/3, 26/4, 26/5 , 28, 29/1 , 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8 , 30, 31 /1 /1,31 /1 / 2, 31/2, 159, 164/2/1 , 164/2/2 , 165/1 , 165/2/2, 179 , 181/2, 221 , 222
नोटः-भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भव्या मित्तल , कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.
2097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-558- भू-अर्जन-2025
सीधी, दिनांक 21 मार्च 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
(1) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला
-: अनुसूची:-
सीधी :-
गोपद बनास
तहसील
(ख)
:-
विसैधाटोला
ग्राम
(ग)
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर जोगीपुर दक्षिण
(घ)
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल क्र० खसरा नम्बर का रकवा हे ० में
1
2
3
1
0.0100
303/1/1
2
0.0600
305
3
0.0400
306
4
रकबा 0.3370 हे०
विवरण
4
सुगवा पुत्री भिम्मा राम 1/75 , बाल्मीक प्रसाद पुत्र जगतराम 3/25. गजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामहित राम 1/75, कृपाशंकर पुत्र रामखेलावन राम 1/375 . सत्यप्रसाद पुत्र सम्पति राम 3/125, जुड़मनिया बेवा बंशपती 3/250 , भाईलाल पुत्र बृहस्पति राम 2/25, रामकली वेबा रघुनाथ राम 2/75, दयाशंकर पुत्र रामखेलावन राम 1/375 , रमाशंकर पुत्र रामखेलावन राम 1/375, जैमुनिया देवी पुत्र गुलाब राम 1/100, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गुलाब राम 1/100. संतोष प्रसाद पुत्र गुलाब राम
0.0500
307
5
308
0.1200
6
309
0:0040
1/100, कमलेश प्रसाद पुत्र गुलाब राम 1/100 , अनिल कुमार पुत्र गुलाब राम 1/100. गायत्री बेवा रमेश कुमार 1/300 , आशीष पुत्र रमेश कुमार 1/300, आदर्श पुत्र रमेश कुमार 1/300, पतिराम राम पुत्र रघुनाथ राम 2/75 . ममता बेबा सुरेन्द्र प्रसाद 2/375 , सोनम पुत्री सुरेन्द्र प्रसाद 2/375, सबनम पुत्री सुरेन्द्र प्रसाद 2/375 , सुमिति नाबा० पुत्री सुरेन्द्र प्रसाद 2/375, समीर नावा० पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद 2/375, मुन्नी पुत्री सम्पति राम 3/125, मोहनलाल पुत्र सम्पति राम 3/125, मुलई पुत्र सम्पति राम 3/125 , लालबहादुर पुत्र सम्पति राम 3/125 , रुकमणि पुत्री सम्पति राम 3/125 , आनंद प्रसाद पुत्र सम्पति राम 3/125. पंचू पुत्र सम्पति राम 3/125, धनेष प्रसाद पुत्र सम्पति राम 3/125, लीलावती बेवा शंकर राम 3/250. दीपक कुमार पुत्र शंकर राम 3/250, रामकली बेबा गोपाल प्रसाद शर्मा 1/25. विनोद कुमार पुत्र गोपाल प्रसाद शर्मा 1/25, अशोक कुमार पुत्र गोपाल प्रसाद शर्मा 1/25 . सोमवती बेवा नर्वदा प्रसाद 3/200, सूर्यनारायण पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200 , उपेन्द्र प्रसाद पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, राजकुमार पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200 . बृजेन्द्र प्रसाद पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200 , शैलेन्द्र प्रसाद पुत्र नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, उर्मिला पुत्री नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200, नीता पुत्री नर्वदा प्रसाद शर्मा 3/200 , बिट्टी पुत्री गुलाबराम 1/100, शकुंतला पुत्री गुलाबराम 1/100 , भूपनारायण पुत्र रामखेलावन राम 1/375. देवेन्द्र प्रसाद पुत्र रामखेलावन राम 1/375, हिन्छलाल पुत्र बंशपती प्रसाद 3/250. श्यामलाल पुत्र बंशपती प्रसाद 3/250, विद्यानंद पुत्र बंशपती प्रसाद 3/250, विनोद प्रसाद पुत्र बंशपती प्रसाद 3/250 , रंगू पुत्री बंशपती प्रसाद 3/250. गावें पुत्री बंशपती प्रसाद 3/250, जिवरनिया पुत्री बंशपती प्रसाद 3/250, ज्ञानवती पुत्री बंशपती प्रसाद 3/250
317
0.0450 बैद्यनाथ पटेल पुत्र बंशपती पटेल 356 / 2100 , श्यामकली पटेल पत्नी सत्यनारायण पटेल 178/2100, मंजू पटेल पत्नी प्रमोद कुमार पटेल 178/2100 , चन्द्रकली पटेल पत्नी विनोद कुमार पटेल 356/2100, आशा पटेल पत्नी राघवेन्द्र पटेल 427/2100 , ऊषा पटेल पत्नी वरूणेन्द्र पटेल 427/2100, सरोज पटेल पत्नी प्रमोद कुमार पटेल 178/2100,
8
पंकज पाण्डेय पिता बाल्मीक पाण्डेय
0.0040
281/2
प्रवीण पाण्डेय पिता बाल्मीक पाण्डेय
0.0040 9 281/3
0.3370 निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1 2098
क्र.-554-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन:-
:-
सीधी
(क) जिला
गोपद बनास
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
-
पडैनियाखुर्द
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- पडैनियाखुर्द
रकबा 0.035 हे0
(ड.) निजी भूमि का अर्जित. क्षेत्रफल -
विवरण
खसरा नम्बर का रकवा हे ० में
क्र०
4
1
3
2
1
0.035
6/2
सूर्यनन्दन सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/80 , अश्वनी सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह 1/60, फूलकुमारी सिंह पत्नी श्यामलाल सिंह 1/60 , शीतला पुत्री सोहब्बतसिंह पत्नी अजमेर सिंह 1/5, अजय सिंह पिता लालबहादुरलबहादुर सिंह परिहार 1/80 , लालजी सिंह पुत्र ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, राजेश सिंह पुत्र ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180 , रमेश सिंह पुत्र ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, सुरेश सिंह पुत्र ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, पनउआ बेवा ऐवीलाल सिंह जाति परिहार 1/180, गीता पुत्री ऐवीलाल सिंह 1/180, ममता पुत्री ऐवीलाल सिंह 1/180 , उर्मिला पुत्री ऐवीलाल सिंह 1/180, जगतबहादुर सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/80, राजकिशोर सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/80, राजकुमार सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/80 , मोहन सिंह पुत्र कुहरु सिंह 1/20 , राजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र अवघराज सिंह 1/20. जगन्नाथ सिंह पुत्र कलिंजर सिंह 1/10. लालबहादुर सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह 1/80 , राजबहादुर सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह 1/40 , प्रतिमा सिंह पुत्री बब्बूलाल सिंह 1/40, तारावती सिंह बेवा सुरेन्द्र सिंह 1/80, संतोष सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह 1/80 , रामलाल सिंह पुत्र कमलभान सिंह 1/30 , धनंजय सिंह पुत्र कमलभान सिंह 1/30 , विजय कुमार सिंह पुत्र आशुतोष सिंह 1/20 , अरुण कुमार सिंह पुत्र आशुतोष सिंह 1/20, चिंतामणि सिंह पुत्र नरहर सिंह 1/5 , सविता पुत्री ऐवीलाल सिंह 1/180 , 0.035
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2099
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-544-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन:-
- सीधी
(क) जिला
:- गोपद बनास
(ख) तहसील
- उपनी
)عل( ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- उपनी
रकबा 0.1260 हे0
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -
विवरण
खसरा नम्बर का रकवा है . में
4
क्र० 1
2
3
190/1
1
0.0370 रामखेलावन पिता दशरथ साहू 1/6 , सावित्री साहू पति बुद्धसेन साहू 2/36 , मुन्नी साहू
101/1
0.0120
2
6947. पंचम पिता दशरथ साहू 378 साहू 37881/305046 , सुकुरी वेवा पति निहोरेलाल साहू 2603/16947, राजमणि 1/30, हर्षलाल पिता राजमणि 1/30 , रामनिहोर पिता राजमणि 1/30, रामाधार पिता राजमणि 1/30 , बुद्धसेन पिता राजमणि 1/30 , वंशमणि पिता रघुनन्दन 1/18 , समयलाल पिता सुखनंदन साहू 1/12, बब्बू साहू पिता सुखनंदन साहू 1/12, उमेश साहू पिता श्रीपति साहू 1/36 , अशोक साहू पिता श्रीपति साहू 1/36, जगन्नाथ पिता श्रीपति साहू 1/36, कुसमी पुत्री श्रीपति साहू1/36
0.0050
3
144/1
सूर्यकांत तिवारी पुत्र त्रिभुवन राम
143/1/1
0.0200
4
0.0150
153/1/2
5
अंशुमान सिंह पिता गोपाल सिंह
0.0150
153/1/1
6
यादवेन्द्र सिंह पिता गोपाल सिंह
180/2/1/1
0.0220
7
श्रीमती कमला देवी पत्नी विनोद कुमार पाण्डेय
0.1260
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1 2100
क्र. -546-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन :-
T
सीधी
(क) जिला
:-
गोपद बनास
(ख) तहसील
(14) ग्राम
- मडवा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
-
मडवा
रकबा 0.7450 हे0
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र० खसरा नम्बर का रकवा हे ० में
विवरण
1
2
3
4
1
900
0.0950 राघोमान सिंह पिता बांकेलाल सिंह 1/3 निर्जला सिंह वेवा सत्यभान सिंह 1/12 अनुराग सिंह पिता सत्यभान सिंह 1/12 अभिषेक सिंह पिता सत्यभान सिंह 1/12 आदर्श सिंह पिता सत्यभान सिंह 1/12 वीरभान सिंह पिता बांकेलाल सिंह 1/3
2
901
0.1100
3
904
0.0500
निर्मला सिंह पत्नी वीरभान सिंह 13/108 श्रीमती स्नेह शीला सिंह पत्नी राघोभान सिंह 13/108 श्री मती निर्जला सिंह पत्नी सत्यभान सिंह 13/108 जग्यराज सिंह पिता शोभा सिंह 1/6 कन्हैया लाल सिंह पिता गुलाब सिंह 1/12 राजकुमारी पुत्री गुलाब सिंह 1/12 संतुलवा पुत्री गोपाल सिंह 1/36 पतबा पुत्री गोपाल सिंह 1/36 राघवभान सिंह पिता बांकेलाल सिंह 2/9 रमेश सिंह पिता उदय भान सिंह 1/36
4
902
0.0100
5
903
0.1200
आशादेवी बेवा अंजनी कुमार सिंह 1/24 अखंड प्रताप सिंह पिता अंजनी कुमार सिंह 1/24 अर्जुन सिंह पिता कैलाश सिंह 1/8 अनुज प्रताप सिंह पिता कैलाश सिंह 1/8 श्री मती कुशुम सिंह पत्नी अनुज प्रताप सिंह 1/8 नागेन्द्र प्रताप सिंह पिता फुलवंत सिंह 1/6 गीता सिंह बेवा अभयराज सिंह 1/8 अशोक कुमार सिंह पिता अभय राज सिंह 1/8 विक्रम सिंह पिता अभय राज सिंह 1/8
6
951
0.3600 सुरेश पिता गोपाल 1/54 रामाधार नामदेव पिता मनबहोर नामदेव 1/12 कैलास प्रसाद नामदेव पिता मनबहोर नामदेव 1/12 शकुन्तला साहू बेवा केदार साहू 5/9600 सुरेश साहू पिता केदार साहू 5/9600 मुकेश साहू पिता केदार साहू 5/9600 शिवम साहू पिता केदार साहू 5/9600 पंकज साहू पिता केदार साहू 5/9600 कल्पना साहू पुत्री केदार साहू 5/9600 सुशीला साहू पुत्री केदार साहू 5/9600 आरती साहू पुत्री केदार साहू 5/9600 रामवती पुत्री गोपाल 1/54 सुमित्री पुत्री गोपाल 1/54 शेषमणि पिता भैरम 1/18 लक्षिमिनिया बेवा गोविन्द 1/54 दलगंजन पिता गोविन्द 1/54 भुआल पिता गोविन्द 1/54 कौशिल्या बेवा रजवा 1/48 हनुमान पिता रजवा 1/48 मलुआ पिता रजवा 1/48 शिवमूरति पिता रजवा 1/48 रामकरन पिता नर्वदा 1/45 विशाले पिता नर्वदा 1/45 सिपाहीलाल पिता नर्वदा 1/45 गिरधरी पिता गजाधर 1/90 शिवधारी पिता गजाधर 1/90 मटुकधारी पिता गजाधर 2/45 तिलकधारी पिता गजाधर 2/45 हंशराज पिता गजाधर 2/45 रामखिलावन पिता गजाधर 2/45 उदयभान पिता कुमारे 1/80 लोले पिता कुमारे 1/80 रघुराज पिता कुमारे 5/1200 बद्री पिता मथुरा 1/60 राजबहोर पिता बद्री 1/180 संतलाल पिता बद्री 1/180 सविता पति लल्लू1/180 रेखा साहू पति बाबूलाल साहू 1/24 अनोज साहू पति आत्माराम साहू 1/24 सुरेश साहू पिता सुभान साहू 1/12 , दिनेश कुमार साहू पिता सूर्यभान साहू 1/12
0.7450
निजी पट्टे की भूमि काकुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-548-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन :-
:-
(क) जिला
सीधो
-
गोपद बनास
(ख) तहसील
(ग) ग्राम - टेढवाटोला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर -
मडवा
:-
रकबा 0.1900 हे0
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र० खसरा नम्बर का रकवा है . में
विवरण
1
2
3
4
1
25/1
0.0800 दिव्यांस मिश्रा, अनन्त मिश्रा पिता मुनीष कुमार मिश्रा
2 26/1/1
0.0280 सुशील कुमार गुप्ता पिता पन्नालाल गुप्ता
3
0.0280
26/1/2
राजकुमार जायसवाल पिता बुद्धी जायसवाल
4
26/2
0.0160 सविता भुजवा पत्नी राममिलन भुजवा
5 26/3 0.0280 बुट्टन कोल पिता रामजी कोल 6 99/2 0.0100 बुद्धि पिता बल्देव जायसवाल निजी पट्टे की भूमि 0.1900 काकुल योग -
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2102
क्र.-556-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन :-
:- सीधी
(क) जिला
:-
गोपद बनास
(ख) तहसील
-
मुगवारी
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर - मडवा
-
रकबा 0.4920 हे0
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र० खसरा नम्बर
विवरण
का रकवा हे० में
4
1
2
3
1
27
0.0800 श्रीमती सुषमासिंह पत्नी दधीच कुमार सिंह 23/480 इन्द्रमणि प्रसाद तिवारी पिता मंगल राम
2
28
0.1000
तिवारी 21/160 श्रीमती इन्द्रवती देवी पत्नी इन्द्रमणि तिवारी 1/20 श्रीमती बिन्दू सिंह पत्नी धीरेन्द्र कुमार सिंह 11/240 बंश बहोरन सिंह पिता हीरा लाल सिंह 1/60 राजकरन सिंह पिता हीरालाल सिंह 1/60 सविता सिंह वेवा कृष्ण कुमार सिंह 1/100 दधीच कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 जीवेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 शैलेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 धीरेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 नोखेलाल सिंह पिता शिवनाथ सिंह 11/120 मंगलेश्वर सिंह पिता शम्भू सिंह 11/480 उधलेश वेवा संतोष सिंह 11/1920 कमलाकर सिंह पिता संतोष सिंह 11/1920 जया पुत्री संतोष सिंह 11/920 ज्योति पुत्री संतोष सिंह 11/1920 लखेश्वरी वेवा त्रिवेणी सिंह 11/480 अशोक कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 श्रवण कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 सूर्यवली पिता राम प्रसाद राम ब्रा . 1/8 मुनीश कुमार पिता राम किशोर ब्रा. 1/8 निर्मला वेवा रामगोपाल 1/40 विपिन पिता रामगोपाल 1/40 श्रीभान पिता मंगल राम 1/20 चन्द्रवली सिंह पिता गुलाब सिंह 1/16 श्री मती साधना सिंह पत्नी आनन्द बहादुर सिंह 11/480
3
29
0.0600
4
0.1440
24/1
5
0.0060
32/1
श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी दधीचकुमार सिंह 1/60 प्रियांशु सिंह पिता लाल बिहारी सिंह 1/32 धनेश्वरी बेवा शंभू सिंह 11/480 वीरेन्द्र बहादुर पिता शंभु सिंह 11/480 वंशबहोरन पिता हीरालाल सिंह 1/60 राजकरन सिंह पिता हीरालाल सिंह 1/60 सविता सिंह बेवा कृष्ण कुमार सिंह 1/100 दधीच कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 जीवेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 शैलेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 धीरेन्द्र कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/100 नोखेलाल सिंह पिता शिवनाथ सिंह 11/120 मंगलेश्वर सिंह पिता शंभू सिंह 11/480 उधलेश बेवा संतोष सिंह 11/1920 कमलाकर सिंह पिता संतोष सिंह 11/1920 जया पुत्री संतोष सिंह 11/1970 ज्योति पुत्री संतोष सिंह 11/1920 लखेश्वरी बेवा त्रिवेणी सिंह 11/480 अशोक कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 राजकुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 श्रवण कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 11/480 सूर्यवली पिता रामप्रसाद राम 1/8 मुनीश कुमार पिता रामकिशोर 1/8 निर्मला बेवा रामगोपाल 1/40 विपिन पिता राम गोपाल 1/40 श्री भान पिता मंगल राम 1/20 इन्द्रमणि पिता मंगल राम 1/10 शीला पुत्री रामकृपाल 1/20 चन्द्रवली सिंह पिता गुलाब सिंह 1/16 राजकरण सिंह पिता लाल बिहारी सिंह 1/32
6
30
0.0040 निर्मला वेवा रामगोपाल राम 1/10 श्री मती इन्द्रवती देवी पत्नी इन्द्रमणि राम तिवारी 1/5 विपिन पिता राम गोपाल राम ब्रा. 1/10 श्री भान प्रसाद पिता मंगल राम ब्रा. 1/5 इन्द्रमणि प्रसाद पिता मंगल राम ब्रा. 2/5
0.0600
7 23/1/1
निर्मला वेवा रामगोपाल 1/2 विपिन पिता रामगोपाल ब्रा. 1/2
0.0180
8 20/1/2/1
विजय मिश्रा पिता रामजी मिश्रा
0.0200
9 29/282
चन्द्रवली सिंह पिता गुलाब सिंह
Cove
0.4920
निजी पट्टे की भूमि काकुल योग -
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-552-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन :-
सीधी
(क) जिला
(ख) तहसील
- गोपद बनास
ग्राम
:- गाडा बबन सिंह
(ग)
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर गाडा बबन सिंह
(घ)
रकबा 0.0870 हे0
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-
क्र०
विवरण
खसरा नम्बर का रकवा है . में
1
2
3
4
830
0.0350
1
राजमणि पिता नारायण भुजवा 1/8, बाबादीन पिता नारायण भुजवा 1/8, मु० विट्टी बेबा रामदास भुजवा 1/20, बहोरी पिता रामदास भुजवा 1/20, जानकी पिता रामदास भुजवा 1/20, विश्वनाथ पिता रामदास भुजवा 1/20, सहदेव पिता रामदास भुजवा 1/20 , भगवानदास पिता धरमा भुजवा 1/4, छोटवा पिता नोहर भुजवा 1/4,
2
832
0.0320 नेपलुआ पिता नाथू भुजवा ग्राम गाड़ा बबन सिंह
897
3
0.0150 सूर्यनारायण सिंह पिता जमादार सिंह 1/72 श्यामा सिंह वेवा सुरेन्द्र प्रताप सिंह 1/54 , कृष्ण कुमार सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह 1/54, अजय सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह 1/54. पुष्पेन्द्र सिंह पिता रुकुम सिंह 1/24, हिन्छराज सिंह पिता रूकुम सिंह 1/24 ,अश्वनी कुमार सिंह पिता रूकुम सिंह 1/24, विजयबहादुर सिंह पिता रूकुम सिंह 1/24, महीपति पिता बबुआ सिंह 1/18 , राजकिशोर सिंह पिता बबुआ सिंह 1/18 , राजबली सिंह पिता बबुआ सिंह1/18 , पद्मनाथ सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18, प्रसन्न लाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18 , तखतराज सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18 , सुखलाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18 , अरूण कुमार सिंह पिता नोखेलाल सिंह 1/18 , बृजेन्द्र सिंह पिता मोतीलाल सिंह 1/18, मु० विजयलक्ष्मी वेवा संतबहादुर सिंह 1/54, मु० गुलाब देवी वेवा जमादार सिंह 1/72, लल्लू सिंह पिता जमादार सिंह 1/72, रामनाथ सिंह पिता जमादार सिंह 1/72 , मु ० शान्ती सिंह वेवा तहसीलदार सिंह 1/60, अमित सिंह पिता तहसीलदार सिंह 1/60, लव सिंह पिता तहसीलदार सिंह 1/60 , कुश सिंह पिता तहसीलदार सिंह 1/60, मु० सुनीता सिंह वेवा राजमणि सिंह 1/120 , सुमित सिंह पिता राजमणि सिंह 1/120 , मु० देवी सिंह वेवा बृजभान सिंह 1/60 , रामजन्म सिंह पिता बृजभान सिंह 1/60 , विनोद सिंह पिता बृजभान सिंह 1/60, वृद्धिमान सिंह पिता बृजभान सिंह 1/60, रविन्द्र सिंह पिता बृजभान सिंह 1/60, अर्जुन सिंह पिता संत बहादुर सिंह 1/54 , भीम सिंह पिता संत बहादुर सिंह 1/54, 4 899/1/1
0.0010
5 899/2/1
0.0010
रामबहोर पिता छोटका मुडहा बाल्मीक पिता छोटका मुडहा
6 899/3/1
0.0010 श्यामलाल वर्मा पिता छोटका वर्मा जाति मुडहा
7
0.0010
899/4/1
मणिराज पिता छोटका मुडहा
8 899/5/1
0.0010 शिवबहोर पिता छोटका मुडहा
0.0870
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2104
क्र.-550-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन:-
सीधी
(क) जिला
( ख) तहसील
गोपद बनास
:-
कोठार
(ग) ग्राम
:-
कोठार
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ)
:- रकबा 0.7900 हे ०
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड.)
क्र० खसरा नम्बर का रकवा हे ० में
विवरण
1
4
2
3
1
0.0200
650/2
राजमणि पिता मंगल विश्वकर्मा सा. कोठार
2 0.0400
649/2
3 510 0.0720 बृजेन्द्र पिता राजमणि तिवारी 1/3 हि ० , सीता देवी बेबा गंगा प्रसाद तिवारी 1/9 हि० , प्रभात
तिवारी पिता गंगा प्रसाद तिवारी 1/9 हि० , सतीश तिवारी पिता गंगा प्रसाद तिवारी 1/9 हि०,
अनीता तिवारी बेबा बीरेन्द्र तिवारी 1/3 हि० जाति ब्राम्हण साकिन कोठार भूमिस्वामी
4 511 0.0860
पारसनाथ पिता रंगनाथ राम ब्रा०
5 524 0.0100
6 527/1 0.0150 शकुंतला बेबा मनोज कुमार 1/5 हि० , अन्नपूर्णा पुत्री मनोज कुमार 1/5 हि०. सुफलता पुत्री
7 528/1 0.0300 मनोज कुमार 1/5 हि०, पद्माकर पुत्र मनोज कुमार 1/5 हि०, पुष्पांजली पुत्री मनोज कुमार
1/5 हि ० ब्राम्हण साकिन कोठार भूमिस्वामी
8 527/2 0.0150
त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण तिवारी
9
528/2
0.0300
10
0.0220 सुखेन्द्र प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी
528/3/1/1
11
द्वारिका प्रसाद पिता जगदेव राम ब्रा०
528/3/1/2 0.0100
12 597/1 0.0975 राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/3 , मु० चितवनिया बेबा सत्यनारायण 1/12 , रजवन्ती पुत्री
13 538/1 0.0335 सत्यनारायण 1/12 , चन्द्रिका पिता सत्यनारायण 1/12 . रामकुमार पिता सत्यनारायण 1/12.
सोनवती बेबा राजकरण 1/9, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण 1/9 , शकुंतला बेबा मनोज कुमार
1/45, पद्माकर पुत्र मनोज कुमार 1/45, पुष्पांजलि पुत्री मनोज कुमार 1/45 , अन्नपूर्णा पुत्री
मनोज कुमार 1/45 , सुफलता पुत्री मनोज कुमार 1/45, जाति ब्राम्हण साकिन कोठार भूमिस्वामी
14 597/2 0.0165 पुनीता पति प्रभात कुमार 1/2 रेनू पति संदीप कुमार 1/2
15 597/3 0.0160 रामबहोर पिता रामऔतार
16
प्रेमा तिवारी पति द्वारिका प्रसाद तिवारी
0.0215
538/2
17
0.1200
539
18
541
0.0150
मु० कौशिल्या बेबा शिवानन्द 1/6 , शषिभूषण पिता शिवानंद राम 1/6 , रामभूषण पिता शिवानंद राम 1/6, रामायण प्रसाद पिता शंकर प्रसाद 1/4, मु० गुजरतुआ बेबा शंकर प्रसाद 1/4 भूमिस्वामी
19
0.1200
540
विष्णु प्रताप सिंह पिता ललन सिंह 1/3 , कृष्ण प्रताप सिंह पिता ललन सिंह 1/3, अखण्ड प्रताप सिंह पिता ललन सिंह 1/3 ,
0.7900
निजी पट्टे की भूमि काकुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद ब्रनास,
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बागली जिला देवास ,
मध्यप्रदेश
बागली ( देवास ) , दिनांक 21 मार्च 2025
प्रारूप-ख
उद्धघोषणा
[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]
कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक 797 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम से किशनगढ तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प
इन्दौर ( म . प्र . ) , के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
क्र.
खसरा नम्बर भूमिस्वामी/ अधिभोगी का नाम
रिमाके पाईप का डाया (एम.एम. में)
कुल क्षेत्रफल (हे० में)
4 1
2
3
जगन, मगन,गोकुल . सजन,श्रवण,
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि कीलम्बाई (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि कीचोड़ाई (मीटर में)
भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
6
9
7
8
5
0.025
2.50
0.50
100.92
4.810
56 1
फुन्दाबाई , गुन्दाबाई. सकुबाई, गोमतीबाई, पिता बाबू मडिबाई बेवा बाबू जाति भीलाला पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
0.036
2.50
0.50
144.63
0.940
55/1 2
पोसला पिता सडिया जाति भीलाला पता किानगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
0.001
2.50
0.50
1.390 40
3
55/4 रतन पिता पोसलिया पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
4
0.031
0.50
2.50
125.85
1.390
49/4 धन्नालाल पिता कानाजी पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2106
बिना बाई बेवा नेमीचंद
5
46 56.98 0.50 2.50 0.041
5.820
राजू, राकेश , राहुल, सीमाबाई, जमनाबाई ,लक्ष्मीबाई, ज्योति पिता नेमीचंद, जाति भीलाला पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
6
43/1 71.40 0.40 2.40 0.017
28.29 0.40
1.050
तेरसिंह पिता बंशीलाल जाति भीलाला पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
7
43/2
0.010
2.40
0.40
1.050
रेवाराम पिता बंशीलाल जाति भीलाला पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
8
43/3 28.00
2.40 0.010
28.00
1.050
सुखराम पिता बंशीलाल जाति भीलाला पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
9
43/4 0.40
2.40 0.010
1.050
मांगीलाल पिता बंशीलाल पता किशनगढ उदयनगर देवास ।
10
435/5 28.00 0.40
2.40 0.010
1.050
हरिसिंह पिता बंशीलाल पता किशनगढ उदयनगर देवास
11
40 28.00 0.40 2.40 0.010
5.560
गंगाराम पिता उंकार जाति भीलाला पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
12
39 120.36 0.40
2.40 0.030
1.010
झूमाबाई पति गोपाल जाति भीलाला पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
13
37/1 61.76 0.40
0.015
2.40
2.250
गलिया,भीमसिंह, नानूराम, भागीरथ, अर्जुन, संजू, पिता मूलचंद, राजलबाई , बेवा मुलचंद जाति भीलाला पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमिस्वामी
14
100/3 45.14
2.40 0.011
0.40
0.40
0.012
1.060
गुलाब पिता काल्या उर्फ कालू पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
15
50.00
2.40
0.012
1.060
100/4 पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी बावला उर्फ भावसिंह पिता काल्या उर्फ कालू
16
88/1
2.40
49.55 0.40
1.000
काना पिता तातिया जाति भीलाला पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
17
21.00 0.40 2.40 0.010
0.021
1.390
88/2 अमरसिंह पिता कानाजी जाति भिलाला पता किशनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
18
87/2 91.15 0.40
2.40-
0.027
0.840
भानुसिंह पिता मांग्या जाति सिर्वी पता किसनगढ़ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
लीलाबाई बेवा
19
286 110.22 0.40 2.40
0.023
1.100
हरिसिंह,विजय,दीपक, प्रमिलाबाई , पिता हरीसिंह जाति सिर्वी पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
20
95.54
2.40
0.40
0.021
6.080
288 मांगीलाल पिता बालाजी जाति सिर्वी पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
21
88.59 0.40
2.40
0.024
2.40
1.000
289/2 संगीताबाई बेवा कैलाश , चेतना, विवान,नाबालिग , वर्षा नाबालिग पिता कैलाश संरक्षक संगीताबाई जांति सिर्वी पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
98.68 0.40
0.005
2.40
21.50 0.40
0.750
22
290/1 विकास पिता कैलाशचंद जाति सेन्धव पता किशनगढ उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
290/2/
23
0.016
2.40
66.50 0.40
0.320
2 अमरसिंह पिता धन्ना जाति सिर्वी पता किशनगढ उदयनगर देवास
282/1
0.038
0.40
2.40
156.59
1.880
24
सरलाबाई पति विलासराम जाति धनगर पता किशनगढ उदयनगर 2107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
25
282/2 0.140
लीलाबाई बेवा नाना जाति सिर्वी पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
26
279/1 8.76
0.40
2.40 0.002
174.85 0.40
2.40 0.042
1.490
शिवा पिता बलराम जाति मराठा पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
27
278 0.40
0.063
6.510 262.98
दरियाव पिता नाना जाति सिर्वी पता उदयनगर देवास भूमि स्वामी
28
2.40
0.026
1.010 106.51
298 मुरलीधर पिता झापू पता किशनगढ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
29
308 0.40
2.40
0.240
किशोर पिता पदम, सुखलाल पिता भगवान, नानीबाई बेवा भगवान, सुरेश पिता भगवान महेश पिता भगवान , पेमाबाई पिता भगवान, मायाबाई पिता भगवान मंगीया पिता पदम उकार नाबालिग पिता बान्या संरक्षक माता बान्गा ,राधाबाई बेवा बान्गा जाति भिलाला भूमि स्वामी
30
307 22.18
0.40
2.40 0.005
0.200
नोनसिंह पिता रामा जाति भीलाला पिता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी
31
306 29.57
0.40
2.40 0.007
2.40
35.86 0.40
0.009
0.480
भारतसिंह पिता रामा जाति भिलाला पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी
32
0.009
0.480
305 कनकसिंह पिता रामा जाति भिलाला जाति भिलाला पता किशनगढ़ उदयनगर भूमि स्वामी
33
304 38.22 0.40
2.40
0.021
0.900
रूख्माबाई बेवा गज्जा, लालसिंह, गीता,सीता, आकाश, आरती माता सयतुलबाई जाति भिलाला पता किशनगढ उदयनगर भूमि स्वामी
85.34 0.40
2.40
0.019
2.40
0.590
34
303/1 भावसिंह पिता बोन्दरसिंह पता किशनगढ उदयनगर भूमि स्वामी
303/2 79.00 0.40
0.006
2.40
0.40
0.170
35
मांगीलाल पिता बोंदरसिंह पता किशनगढ उदयनगर देवास
302 25.65
0.006
0.40
2.40
0.260
36
सुभाष पिता भुरूाजी जाति भीलाला बोन्दरसिंह पता किशनगढ उदयनगर भूमि स्वामी
36 26.20
0.654
0.654
57.370
1 जिले का नाम देवास
2 तहसील - उदय नगर
3 ग्राम किशनगढ
4 खसरा क्रमांक- कुल 36
5 भूमि का रकबा ( हे . में) 57.370 हे . में से ( अर्जित रकबा 0.654 है.
6 भूमि - सिंचित
7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति निरंक
8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर
तहसील के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, [ भाग 1 2108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
प्रारूप-ख
उद्धघोषणा
[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]
कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक 803 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 (सी.सी.ए. ) क्षैत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर विछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम से पिपलपाटी , तहसील उदयनगर जिला देवाम मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर (म. प्र. ) , के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा: -
रिमार्क भूमिस्वामी/ अधिभोगी का नाम
खसरा नम्बर
कुल क्षेत्रफल (हे० मे)
पाईप का डाया (एम. एम. में)
21
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चोड़ाई (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बा (मीटर में)
भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
8
9
6
7
2
3
4
5
1
0.031
2.40
132.39 0.40
1.490
1
245
सायरीबाई पति कनसिंह भिलाला पता नि.किशनगढ़ भूमि स्वामी
0.40
0.061
2.40
254.12
4.610
244
2
रूगनाथ पि. पेमा भावनाबाई बेवा हरिसिंह, अरवीन पिता हरिसिंह करीना पिता हरिसिंह शिवानी पिता हरिसिंह जाति सिर्वी पता नि.ग्राम किशनगढ भूमि स्वामी 2109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
3
3.000
247/2 हजारी पिता झापू जाति सिर्वी पता पिपलपाटी उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
4
248 देवीसिंह पिता नरसिंह जाति भिलाला पता नि.किशनगढ़ भूमि स्वामी
91.02
2.40
0.021
0.40
1.000 110.1
5
मुन्ना पिता सीताराम जाति भारूड पता उदयनगर देवास म.प्र . भूमि स्वामी
2.40
0.026
0.40
2.40
4.080 231.72
242/2/ 1/1
6
261
0.055
0.40
1.340
बहादुर पिता गोटिया जाति भारूड़ पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
7
158.7
2.40
0.038
0.40
2.500
267/2 संदीप पिता श्रवण जाति दांगी पता नि. तिल्लोरबुजुर्ग तह व जि इंद्रौर भूमि स्वामी
8
7.40
2.40
0.018
0.40
5.060
रामप्रसाद पिता बाबू जाति भारूड पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
267/1
9
269 2.35
158.83
0.037
0.35
0.013
1.460 58.00
कडवा जी पिता गोकुल जाति भारूड पता उदयनगर पिपलपाटी देवास
10
270 2.35
0.35
1.450
कालू पिता मोहन जाति भारूड पता पिपलपाटी उदयनगर देवास
2.35
1.92
0.005
0.35
25.990
योग-
10
1 जिले का नाम - देवास
2 तहसील- उदय नगर
3 ग्राम पिपलपाटी
4 खसरा क्रमांक- कुल 10
0.305
5 भूमि का रकबा (हे . में ) 25.990 हे . में से ( अर्जित रकवा ) 0.305हे.
6 भूमि - सिंचित
7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति निरंक
8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहमील
के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2110
प्रारूप-ख
उद्धघोषणा
[नियम 5 का उपनियम (2 ) के तहत]
कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक 799-800 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम से आगराखुर्द , तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर ( म. प्र . ) , के माध्यम मे मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिमको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
क्रं.
भूमिस्वामी/ अघिभोगी का नाम
रिमा र्क
खसरा नम्बर
कुल क्षेत्रफल (हे० में)
पाईप का डाया (एम. एम. मे)
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चोड़ाई (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षि त भूमि की लम्बाई (मीटर मे)
भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्टबिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
8
9 1
2
4
6
7
3
5
0.014
2.60
1
54.42 0.60
93/394 1.380
फाटलिया पिता पुन्या जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.004
2
16.43 0.60 2.60
95/1 0.270
कैलाश पिता गुलाब जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
नन्दू पिता गुलाब जाति मिलाला पता
14.18
0.004
2.60
0.60
3
95/2 0.270
आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.005
2.60
4
95/3 0.280 19.10 0.60
दिनेश पिता गुलाब जाति मिलाला पिता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.030
0.60
2.60
0.280 10.87
5
95/4
भारत पिता गुलाब जाति मिलाला पता आंगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी 2111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
0,030
2.60
16.71 0.60
2.110
94
6
जामसिंह पिता मडिया जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.008
2.60
0.60
1.000 31.56
159/2
7
गोराबाई पति सरवन जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.007
25.02
2.60
0.60
0.370
157/2
8
छीताबाई पति बुधिया जाति मिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.008
2.60
0.60
30.470.710
157/3
9
बुधिया पिता गोपाल जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.011
2.60
0.60
0.700 41.63
157/4
10
मांगूबाई बेवा किशोर जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.009
2.60
0.60
34.02
0.500
158/2
11
चैनसिंह पिता भल्या जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.009
2.60
0.60
0.500 34.31
158/3
12
छोटू पिता भल्या जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.011
2.60
0.60
41.66
0.500
158/4
13
प्रेमसिंह पिता भल्या जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.004
153/1/
2.60
0.60
0.900 16.69
14
1
जगन पिता बाबूसिंह जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.009
153/1/
2.60
0.870 34.29 0.60
15
2
कैलाश पिता बापूसिंह जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.007
2.60
0.60
153/2 1.780 28.70
16
बालू पिता फूलसिंह जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.0143
2.60
0.60
27.52
1.780
153/3
17
मनोहर पिता फूलसिंह भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.011
2.60
0.60
40.451.250
152/1
18
सुरपाल पिता कालू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.011
152/2/
0.031 40.13 0.60 2.60
19
7
नारायण पिता गोपाल जाति भिलाला पता उदयनगर देवास म.प्र.
0.011
2.60
0.60
1.250 41.41
152/3
20
सरदार पिता कालू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.011
2.60
0.60
42.87
1.250
152/4
21
जामसिंह पिता कालू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2112
0.009
0.60
2.60
152/5 1250 36.04
22
नरसिंह पिता कालू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
162/1/
1'
162/1/
2
0.042
0.60 2.60
23
1.230
162.9 3
162/1/
राजू पिता केशरसिंह जाति भीलाला पता पोटला उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
3'
162/1/ 4'
0.025
1.010 95.21 0.60 2.60
24
230/1
मालसिंह पिता मडिया जाति भीलाला पता उदयनगर देवास म.प्र . भूमि स्वामी
0.004
2.60
0.60
1.010 16.16
25
230/2
कालू पिता बुधिया जाति भीलाला पता उदयनगर देवास म.प्र . भूमि स्वामी
0.002
2.60
0.60
225
0.110 9.12
26
बल्लूपिता सदरू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.005
2.60
0.60
0.540 20.43
306
27
धनसिंह पिता सदरू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.016
2.60
0.60
0.560 61.46
307
28
रायसिंह पिता सदरू जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.019
2.60
0.60
0.540 72.62
348
29
भेरूसिंह पिता बदिया जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.006
347
0.540 22.77 0.60 2.60
30
घिरीया पिता बदिया जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.022
2.60
0.60
346
0.720 85.49
31
कुँवर पिता नरसिंह जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.009
2.60
0.60
35.60
0.360
352
32
देवीसिंह पिता गुलाब जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.008
2.60
0.60
30.83
0.360
353
33
रेवसिंह पिता गुलाब जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.002
3.83 0.60 2.60
0.360
345
34
लालसिंह पिता गुलाब जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी 2113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
0.009 35
354 0.310 33.83 0.60 2.60
उमराव पिता जोतसिंह जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.011
36
340 0.310 43.73 0.60 2.60
बारकिया पिता जोतसिंह जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.002 37
0.600 7.0 0.60 2.60
359/1/ 1
अभयसिंह पिता अमरसिंह जाति भीलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
104.9
0.032
38
339
1.270
0.60 2.60
4
दौलत पिता लक्ष्मण जाति भीलाला पता नीमखेडा उदयनगर देवास म.प्र . भूमि स्वामी
0.002 39
1.000 78.00 0.60 2.60
360/39 1/2/1
मंशाराम पिता हिरालाल जाति मिलाला पता पीपरी उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.026
40
1.570
0.60 2.60
101.1 0
360/39 1/1
नट्टूसिंह पि. डोंगरसिंह व कुमारीबाई बेवा डोंगरसिंह जाति मील पता आगराखुर्द उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.022
41
362
2.100 86.41 0.60 2.60
झापडीबाई बेवा बंडिया जाति भीलाला पता पानकुँआ उदयनगर देवास म.प्र.भूमि स्वामी
0.028
0.610 105.8
359/1/
42
2.60
0.60
2
5
विजयसिंह पिता अमरसिंह जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवास
0.004
1.500
43
14.00 0.60 2.60
359/2
तेरसिंह पिता रामचंद जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर देवासः भूमि स्वामी
0.009
0.500
44
2.60
34.00 0.60
360/39 1/2/2
मनोज पिता रमेश , लक्ष्मी पिता रमेश, श्यामा पिता रमेश जाति मिलाला जाति भिलाला पता आगरखुर्द उदयनगर देवास भूमि स्वामी
0.542
36.341
44
योग-
1 जिले का नाम - देवास :
2 तहसील- उदय नगर
3 ग्राम- आगराखुर्द
4 खसरा क्रमांक- कुल 44
5 भूमि का रकबा (हे . में) 36.341 हे . में से ( अर्जित रकबा ) 0.542 हे.
6 भूमि - सिंचित
7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति निरंक
8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहमील
के 1848.000 ( सी. सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2114
प्रारूप-ख
उद्धघोषणा
[नियम 5 का उपनियम (2 ) के तहत ]
कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक 807 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम से सिवनपानी , तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर ( म . प्र . ) , के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम
रिमाक
खसरा नम्बर
कुल क्षेत्रफल (हे ० में)
पाईप का डाया (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमिकी चोड़ाई (मीटर में)
भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
9
8
6
7
3
1
2
4
5
2.40
0.027
0.40
27
1
रेवसिंग, देविसिंग, कसरसिंग , विजेसिंग पिता जामसिंह भुमाबाई, बेवा जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.020 110.54
0.004
2.40
29
2
आपसिंह पिता पहाड़सिंह जाति भिलाला नि.ग्राम भूमि स्वामी
2.270 167.98 0.40
0.018
2.40
74.03 0.40
1.050
54/3
3
छगन पिता गुलाब जाति मिलाला पता- निवासी रातातलाई भूमि स्वामी
4
0.004
2.40
0.40
17.26
0.250
54/4
चैनसिंह पिता हरिसिंह जाति मिलाला पिता निवासी-ग्राम भूमि स्वामी
0.001
2.40
0.40
100.24
0.250
54/2/1
5
मुकेश राकेश पिता रेमसिंग जाति भिलाला निवासी-ग्राम भूमि स्वामी 2115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
0.023
2.40
0.40
97.32
1.100
58
6
तेरसिंह पिता पहाडसिंह जाति मिलाला निवासी- ग्राम भूमि स्वामी
0.013
2.40
0.40
53.88
0.620
59/1
7
छगन पिता गुलाब पता - निवासी रातातलाई भूमि स्वामी
6.011
2.40
0.40
47.27
0.250
59/2
8
मुकेश राकेश पिता रेमसिंग जाति मिलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.009
2.40
0.40
37.37
0.450
51/1
9
मूलचंद, धुमसिंह पिता धुधरिया जाति मिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.019
0.40 2.40
77.21
1.260
66
10
पातलसिंह पिता घुघरिया जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.026
2.40
0.40
109.3
0.650
68
11
घुघरिया पिता सेकडिया जाति मिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.004
2.40
0.40
18.69
0.250
69
कमल रमेश मोहन शेरसिंह बालू भैयालाल बलाय 12 केशरबाई पिता इसत्रीया चिनदलाबाई बेवा इसत्रीया जाति बारेला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.005
2.40
0.40
21.94
0.100
71/1
13
रणजीसिंह पिता भाईला जाति बारेला पता सिवनापानी उदयनगर देवास म.प्र .
0.006
2.40
0.40
25.92
0.090
72
14
छीनका पि. घनसिंह जाति बारेला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी !
0.003
2.40
14.38 0.40
0.260
73
15
नटवरसिंह पिता मालसिंह जाति बारेला निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.005
22.4 0.40 2.40
0.300
74
16
फिरंगया पिता घनसिंह जाति बारेला पता सिवनापानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश
0.002
2.40
0.40
6.28
0.230
75/3
17
फूलसिंह पिता घनसिंह गणपत पि. फुलसिं जाति बारेला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.019
2.40
78.86 0.40
0.880
188/3
18
छगनलाल पिता छिनका जाति बारेला पता सिवनापानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.009
2.40
0.40
0.250 36.67
168
19
भीमसिंह पिता सरवन जाति मिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.001
2.40
0.40
40.52
0.300
169
20
रामसिंह पिता सरवन जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.014
2.40
0.40
59.17
0.510
170
21
पदम पिता गणपत जाति मिलाला पता नि.ग्रांम भूमि स्वामी
0.009
2.35
0.35
35.44
0.970
171
22
जैराम पिता सरवन जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.032
2.35
0.35
135.31
0.800
152
23 जानिया पिता बेलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2116
0.032
2.35
156
1.380 135.31 0.35
24
गंगाराम पिता रायसिंह गजरीबाई बेवा रायसिंह जाति मिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.012
2.35
0.35
0.710 135.31
155/1
25
जगदीश पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.015
2.35
0.35
63.22
26
0.750
155/2
नन्दु पिता मांगीलाल जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
2.35
41.49 0.35
0.630
27
154/2
छगन पिता जानिया जाति मिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.001
2.35
0.35
49.55
0.640
28
154/1
मगन पिता जानिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.006
2.35
28.52 0.35
1.000
105/1
29
पवन लिलाबाई चम्पाबाई पिता हिरालाल जाति मिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
2.35
0.35
57.61
1.000
30
102/2
रेमसिंह पिता मालसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.018
2.35
46.38 0.35
0.590
102/3
31
गीताबाई पति रेमसिंह जाति भिलाला पता निवासी , ग्राम भूमि स्वामी
0.007
2.40
30
0.40
50
0.640
32
कमल पिता इस्तरिया जाति बारेला ग्राम निवासी भूमि स्वामी
2.40
0.010
0.40
0.250 41.88
60/1
33
देवीसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.012
2.40
0.40
5
0.740
60/2
34
द्वारकीबाई वि रामसिंह भूरा नूरा गजराज दिलीप बिन्दाबाई गेन्दाबाई लिलाबाई कलाबाई सुन्दरबाई पिता रामसिंह प्रेमसिंह भीमसिंह पिता अमरसिंह जाति भिलाला पत्ता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.007
2.40
0.40
0.250 27.81
62/2
35
पप्पू पिता अंगूर जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.007
0.40 2.40
27.85
0.250
62/3
36
दिनेश पिता अंगुर जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.013
2.40
0.40
52.08
0.430
61
37
मदन पिता सुन्दरिया जाति भिलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.002
2.40
0.40
7.21
0.090
67/2
38
मदन पिता सुन्दरिया जाति भिलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.023
2.40
0.40
96
1.000
56
39
तेरसिंह पिता पहाडसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
0.013
2.400.40
5.485
1.000
71/2
40
निर्भय पिता भाईला जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.013
2.40
0.40
5.485
0.090
71/3
41
गुलाबसिंह पिता भाईला जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.013
2.40
0.40
5.485
0.090
71/4
42
नेमीचंद पिता भाईला जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.005
2.40
0.40
18.12
0.880
188/2
43
किशनलाल पिता छिनका जाति बारेला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.008
2.40
0.40
35
0.230
167/1
44
रमेश पिता चुनिया जाति भिलाला पता शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.008
2.40
0.40
35
0.230
167/2
45
महेश पिता चुनिया जाति मिलाला शिवनपानी उदयनगर देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.009
0.35 2.35
40
0.450
103/3
46
दीपक पिता रामसिंह जाति मिलाला पता- सिवनपानी उदयनगर देवास म.प्र. भूमि स्वामी
0.009
2.35
0.35
40
0.450
103/4
47
सरदार पिता रामसिंह जाति भिलाला पता सिवनपानी उदयनगर देवास म.प्र . भूमि स्वामी
0.005
2.35
0.35
22.31
0.450
103/5
48
बाकलीबाई बेवारामसिंह जाति भिलाला पता सिवनपानी देवास म.प्र . भूमि स्वामी
0.532
48 29.330
योग-
1 जिले का नाम देवास
2 तहसील - उदय नगर
3 ग्राम सिवनपानी
4 खसरा क्रमांक- कुल 48
5 भूमि का रकबा ( हे. में ) 29.330 हे . में से ( अर्जित रकबा ) 0.532 हे.
6 भूमि - सिंचित
7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति निरंक
8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[भाग 1 2118
प्रारूप-ख
उद्धघोषणा
[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]
कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक 801-802 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) के अंतर्गन ग्राम से आगरा बुजुर्ग , तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर ( म . प्र . ) , के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उत्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
क्र.
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी/ अधिमोगी का नाम
रिमा र्क
कुल क्षेत्रफल (हे० मे)
पाईप का डाया (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षि त भूमि की चोड़ाई (मीटर मे)
भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
9
6
7
8
5
4
3
1
2
0.009
2.60
2.360 34.54 0.60
33
1
घुमसिंह पिता विसन झेताबाई वि.विसन जाति भिलाला पता नि.पानकुवा भूमि स्वामी
66.50 0.50 2.50 0.017
0.350
34/6
2
फुंदाबाई बेवा मडिया जाति भिलाला पता आगराबुजुर्ग उदयनगर भूमि स्वामी 2119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
0.012
48.6 0.50 2.50
30
3.
चम्पाबाई पिता केरिया , हिराबाई पति रतनसिंह, भारसिंह पिता रतनसिंह, तेरसिंह, धनसिंह, जामसिंह, लीला, धावली , मोहनसिंह, फूलीबाई, धनीबाई, राधाबाई, सुमनबाई पिता पातालसिंह , नहालीबाई बेवा अमरसिंह, कैलाश, पप्पूमोहनलाल रूखमाबाई पिता अमरसिंह, अजय, सुरेश , पुजा पिता चैनसिंह, बल्लू, नारायण, रामसिंह, दिपक, अनूबाई, ममताबाई पिता गमरसिंह, नहार सिंह पिता केरिया, रूकमाबाई बेवा मांगीलाल , हरिसिंह, धनसिंह
रामसिंह, कनसिंह, इंदरसिंह गजरी पिता मांगीलाला, बुदीबाई बेवा चेनसिंह जाति भिलाला भूमि स्वामी 2.470
0.050
199.54 0.50 2.50
3.810
38
4
भंवरबाई विःबलराम शोभाराम, दत्तक पुत्र बलराम जाति मिलाला नि.ग्राम किशनगढ़ भूमि स्वामी
5
0.025
2.50
3.010 101.77 0.50
40/1/1
नंदकिशोर पिता धन्नालाल जाति सिर्वी निवासी किशनगढ़ भूमि स्वामी
6
0.013
2.50
52.48 0.50
40/3 1.750
केशरबाई बेवा धन्नालाल, क्षमाबाई, एनूबाई, हिरामणीबाई, मंजूबाई , दुर्गाबाई पिता धन्नालाल जाति सिर्वी निवासी किशनगढ भूमि स्वामी
0.022
2.50
4.560 88.18 0.50
41/1
7
शिवशंकर पिता धन्नालाल जाति सिर्वी पता किशनगढ उदयनगर भूमि स्वामी
8
0.025
2.50
100.76 0.50
5.020
41/2
कैलाश पिता धन्नालाल जाति सिर्वी पता किशनगढ उदयनगर भूमि स्वामी
0.030
2.50
0.830 119.79 0.50
48
9
रूकडिया पिता शंकर जाति मिलाला निवासी आगराखुर्द भूमि स्वामी
0.011
2.50
44.00 0.50
0.550
47
10
नाहरसिंह पिता गणेश जाति मानकर पता आगराखुर्द उदयनगर भूमि स्वामी
0.013
51.77 0.50 2.50
0.500
51/1,
11
मुन्नासिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला, निवासी आगरा बुजुर्ग
0.005
0.50 2.50
21.27
0.070
53/1
12
भूरा पिता भिमडिया जाति भिलाला पता आगराखुर्द उदयनगर भूमि स्वामी
0.013
51.78 0.50 2.50
1.300
53/4
13
दशरथ पिता भिमडिया जाति भिलाला पता किशनगढ देवास भूमि स्वामी
0.015
59.16 0.50 2.50
0.450
53/2
14
मंशाराम पिता गोपाल जाति मिलाला, निवासी आगरा बुजुर्ग भूमि स्वामी
0.010
2.50
40.74 0.50
1.320
59/1
15
बेंदरसिंह पिता पिडीया जाति भिलाला निवासी पानकुआ भूमिस्वामी
0.009
2.50
35.85 0.50
1.320
59/2
16
गब्बूलाल पिता पिडीया जाति मिलाला निवासी आगरा बुजुर्ग भूमि स्वामी
0.003
10.31 0.50 2.50
0.340
59/3
17
नरसिंह पिता पिडीया जाति भिलाल निवासी पानकुआ भूमिस्वामी
0.017
69.85 0.50 2.50
1.000
58/2
18
उमेश पिता मालसिंह, सज्जन, मालसिंह बुध्दीबाई बेवा , मालसिंह पता आगराबुजुर्ग उदयनगर देवास भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2120
0.019
0.50 2.50
74.53
1.340
60
19
गोविंद पिता पिडिया जाति भिलाला पता पानकुआ उदयनगर देवास भूमि स्वामी
0.013
2.50
53.35 0.50
0.800
66/1
20
जितेंद्र पिता मदन जाति भिलाला पता आगराबुजुर्ग उदयनगर देवास भूमि स्वामी
0.019
74.23 0.50 2.50
1.00
58/3
21
जामसिंह पिता हरिसिंह जाति भिलाला पता आगराबुजुर्ग उदयनगर देवास भूमि स्वामी
0.022
2.50
88.71 0.50
1.170
67,
22
जलाल पिता देवीसिंह, जाति भिलाला , निवासी आगरा खुर्द भूमिस्वामी
0.005
2.50
1.000 18.00 0.50
76/3
23
अमरसिंह पिता रडतिया जाति भिलाला पात आगरबुजुर्ग उदयनगर देवास भूमि स्वामी
0.008
2.50
33.00 0.50
0.460
76/2/1
24
राकेश पिता नाथू उर्फ नटराज व नाथू पिता रडतिया, जाति भिलाला भूमि स्वामी
0.008
2.50
0.50
33.00
0.470
76/2/2
25
सुरेश पिता नाथु उर्फ नटराज जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.008
2.50
0.50
33.00
0.470
76/2/3
26
मुकेश पिता नाथु उर्फ नटराज जाति भिलाला भूमि स्वामी
0.003
2.50
0.50
12.92
0.200
76/1
27
अमरसिंह पिता रडतिया, कान्हाबाई बेवा रडतिया जाति मिलाला , निवासी आगराबुजुर्ग भूमि स्वामी
0.016
62.33 0.50 2.50
1.320
75
28
अमरसिंह पिता रडतिया , कान्हाबाई बेवा रडतिया जाति भिलाला , निवासी आगराबुजुर्ग भूमि स्वामी
2.50
0.020
0.50
80.00
0.390
73/2/2
29
सुरेश पिता नाथु उर्फ नटराज जाति मिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.50
0.020
80.00 0.50
30
0.400
73/2/3
मुकेश पिता नाथु उर्फ नटराज जाति मिलाला भूमि स्वामी
0.460
40.03
30
कुल योग -
1 जिले का नाम देवास
2 तहसील - उदय नगर
3 ग्राम- आगरा बुजुर्ग
4 खसरा क्रमांक- कुल 30
5 भूमि का रकबा ( हे . में ) 40.03 हे. में से ( अर्जित रकबा ) 0.460 हे .
6 भूमि - सिंचित
7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति निरंक
8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगतु पाईपलाईन।
2121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
प्रारूप-ख
उद्धघोषणा
[नियम 5 का उपनियम (2 ) के तहत]
कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक 805 दिनांक 05/07/2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय नगर तहसील के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम से पटपडी , तहसील उदयनगर जिला देवास मेसर्स जगदीश गुप्ता केम्प इन्दौर ( म . प्र . ) , के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
क्र.
रिमार्क भूमिस्वामी/ अधिभोगी का नाम
खसरा नम्बर
कुल क्षेत्रफल (हे० में)
पाईप का डाया (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की चोड़ाई (मीटर में)
उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि की लम्बाई (मीटर मे)
भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
फूलसिंह पिता रडतिया पिता जाति मिलाला, रामसिंह पिता रडतिया रूपसिंह,शोभाराम,
1
0.085
5.730 35.85
0.80
2.80
157/1
बलराम, दुर्गाबाई, कमला, सिवली पिता रडतिया जाति भिलाला पता देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2
0.010
0.680 27.54 0.80
2.80
158/1
भूरीबाई जंगलीबाई पिता रूमसिंह जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2122
सकलीबाई बेवा
134
[ भाग 1
152.17
0.043
0,80
2.80
2.580
3 चंदर, बुधिया, नहारसिंग, दयेली ,सोनाबाई पिता चंदर जाति भिलाला भूमि स्वामी
4
133 0
0.041
2.80
2.290 147.07 0.80
गमरीया पिता साहिबा जाति भिलाला निवासी ग्राम भूमि
5
0.046
2.80
165.63 0.80
115/3/1 3.280
रामसिंग पिता अमरसिंग जाति मिलाला भूमि स्वामी
117 6
0.010
2.80
0.300 34.07 0.80
सिताराम पिता नाथू जाति भिलाला भूमि स्वामी
7
118
0.010
2.80
0.300
लक्षमन पिता नाथू जाति मिलाला भूमि स्वामी
8 खुमान पिता अमरसिंह
21.96 0.80
0.042
2.80
0.80
115/3/2 1.090 150.37
9 खुमान पिता अमरसिंह
2.80
0.018
63.88 0.80
113/2 1.410
2.80
0.029
1.410 103.21 0.80
10
113/1 रामसिंग पिता अमरसिंग जाति मिलाला भूमि स्वामी
10
0.334
19.070
योग
1 जिले का नाम - देवास
2 तहसील- उदय नगर
3 ग्राम- पटपडी
4 खसरा क्रमांक- कुल 10
5 भूमि का रकबा ( हे . में) 19.070 हे . में से ( अर्जित रकबा ) 0.334 हे .
6 भूमि - सिंचित
7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति निरंक
8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है पटपडी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उदय
नगर तहसील के 1848.000 ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत मुख्य पाईपलाईन / उप नहर पाईप नहर बिछाने के अंतर्गत निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन
आनंद मालवीया, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) .
2123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2025
प्रकरण क्रमांक २१ / अ-82 वर्ष 2024-2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
2
3
1
महेबा
अमानगंज
पन्ना
5 कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना
4 निजी भूमि रकवा 87.47है० एवं शासकीय भूमि रकवा 1.21है0 कुल रकवा 88.6980
सेमरी तालाब योजना अंतर्गत बाँध निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम महेबा तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा -11 का प्रकाशन हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
पन्ना, दिनांक 25 मार्च 2025
प्रकरण क्रमांक 32 /अ-82वर्ष 2024-25 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है। भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवास्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 वर्ष 2013) की धारा-11 कीउपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के अर्जन हेतु उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची
क्र
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में
तहसील नगर/ ग्राम
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
भगेपुर
1 देवेन्द्रनगर
देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन हेतु
कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन संभाग पन्ना( म०प्र० )
निजी भूमि रकवा 0.838 हे ० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.00 हे ० कुल रकवा 0.838 हे०
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय
में देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 2124
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 10 मार्च 2025 क्र.-537-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - बैरागल
(घ) क्षेत्रफल- 0.3910 हे ०
क्र.
खसरा क०
भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम
प्रभावित रकवा (हे.में.)
1 कमला पिता सोनेलाल गडारी पता सा० पथरौधा भूमि स्वामी
101/2/5 0.1050
2 रामजियावन पिता सोनेलाल गडारी पता सा० पथरौधा भूमि स्वामी 101/2/6 0.0060
3
0.0200
गया प्रसाद पिता रामभजन कुशवाहा पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0220
119/1/2
4 पटेपण श्यामसुन्दर पिता रामभजन कुशवाहा पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
119/1/3
0.0080
जयराम बाई बेवा दयाराम कुशवाहा जाति काछी 1/4 , धीरज पिता दयाराम कुशवाहा जाति काछी 1/4 , राजन पिता दयाराम कुशवाहा जाति काछी 1/4 , रामजी पिता दयाराम कुशवाहा
जाति काछी 1/4 पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6 कल्लूपिता सोनेलाल गडारी पता सा० देह भूमि स्वामी
119/2/1
0.1500
123/1
0.0800
श्यामलाल पिता काशीदीन काछी पता श्यामनगर सतना मध्य 7 प्रदेश भूमि स्वामी
0.3910
कुल योग-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला सतना (म.प्र .) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कचंनपुर सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
2125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-550-भू-अर्जन-2025
सतना, दिनांक 12 मार्च 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची (1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम मौहरी
(घ) क्षेत्रफल- 1.3590 हे ०
क्र. भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम
खसरा क ०
प्रभावित रकवा
(हें. में.)
1 तेजप्रताप पिता रामप्रताप ब्रा पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1653 0.0300
2 शंकरदीन पिता बाबूलाल बागरी पता सा.खम्हरिया खुर्द भूमि स्वामी
1654/1 0.0200
3 छोटेलाल पुत्र बाबूलाल बागरी पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश
1654/2 0.0190
4 शंकरदीन पिता बाबूलाल बागरी पता सा. खम्हरिया खुर्द भूमि स्वामी
1655/1 0.6190
5 दीपककेशरी पिता बाकेबिहारी गुप्ता पता सतना मैथली शरण चौक रघुराजनगर सतना मध्य
प्रदेश भूमि स्वामी 1666/1
6 सुमित्रा बेवा छोटेलाल बागरी पता लालपुर नागोद सतना मध्य प्रदेश 1666/2 0.1510
7 अर्चना पुत्री छोटेलाल बागरी पता लालपुर नागोद सतना मध्य प्रदेश 1666/3
8 लालमन पिता रामप्रताप ब्रा पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1667/1 0.0080
9 बांकेबिहारी सिंह पुत्र औसेर सिंह सेंगर पता उररहट हुजूर रीवा मध्य प्रदेश
1674/1/2 0.0110
10 प्रिया पति विनोद कुमार चंदानी पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश 1674/2/1 0.0320
11 छैलबिहारी सिंह पिता औसेरा सिंह सेंगर पता रीवा हूंजूर रीवा मध्य प्रदेश 1675/1/1 0.1050
12 बांकेबिहारी सिंह पुत्र औसेर सिंह सेंगर पता उररहट हुजूर रीवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1675/1/2 0.1000
13 प्रिया पति विनोद कुमार चंदानी पता मौहारी नागौद सतना मध्य प्रदेश
1675/2/1/1 0.0240
14 भूपेन्द्र कुमार पिता रघुवश प्रसाद ब्रा पता सितपुरा सतना मध्य प्रदेश 1673/2 0.2240
15 कृपाशंकर पिता रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा पता सितपुरा नागोद सतना 1672/1 0.0080
16 प्रदीप कुमार पिता रघुवंश प्रसाद ब्रा पता सितपुरा सतना मध्य प्रदेश 1672/2 0.0080
योग- 1.3590
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
कमांक -7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बमुरहिया माइनर व
बमुरहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2126
सतना, दिनांक 24 मार्च 2025 क्र.-612-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - उमरी
(घ) क्षेत्रफल- 3.1770 हे ०
क्र.
भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम
खसरा नं०
अर्जित रकवा (हें०में०)
0.1640
227
1
बिसरन पत्नी नन्दूलाल प्रजापति जाति कुम्हार पता वार्ड दव..34 पी.टी.एस. कालोनी हुजूर रीवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0020
226
2
सुनीता सिंह पति पुष्पेंद्र सिंह परिहार पता उमरी (भरतपुर ) नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0260
229/1
जयलाल पिता टिडैया काछी पता सा० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
228/1
0.0050 4 जयलाल पिता टिडैया काछी पता सा ० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0040
262
5
सुनीता सिंह पति पुष्पेंद्र सिंह परिहार पता उमरी (भरतपुर) नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0090
230/364
शोभा पिता छोटा कुशवाहा पता सा ० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
0.0920
261
7
चौवन पिता भगवानदास जाति नाई पता सा ० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0310
260
8
चौवन पिता भगवानदास जाति नाई पता सा ० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.1050
259
9
भूमिस्वामी चौवन पिता भगवानदास जाति नाई पता सा ० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश
0.0100
258
10
भूमिस्वामी चौवन पिता भगवानदास जाति नाई पता सा ० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश
0.1680
264
11
श्रीमती विष्णु सिंह पत्नी प्रताप सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना सध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0210
154
12
श्रीमती भगवनिया पुत्री सुखन्दी लोहार मोहन पिता सुखन्न्दी लोहार पता भुरिया पिता सुखन्न्दी लोहार रामखेलावन पिता सुखन्न्दी लोहार बालगोविन्द पिता सुखन्न्दी लोहार प्यारीबाई पत्नी सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार फूलन पुत्री सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजाभइया पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजन पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पता रामपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0530
153
13 प्रेमलाल पिता कन्धी कुम्हार पता सा ० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0470
155/1
14
श्रीमती भगवनिया पुत्री सुखन्न्दी लोहार मोहन पिता सुखन्दी लोहार पता भुरिया पिता सुखन्दी लोहार रामखेलावन पिता सुखन्न्दी लोहार बालगोविन्द पिता सुखन्न्दी लोहार प्यारीबाई पत्नी सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार फूलन पुत्री सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजाभइया पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजन पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पता रामपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 2127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
15 प्रेमलाल पिता कन्धी कुम्हार पता सा ० रमपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 155/2
0.0030
16
150
0.0420 बाबूलाल पिता ईश्वरदीन नामदेव पता नागौद नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
17
0.0460
152
श्रीमती भगवनिया पुत्री सुखन्न्दी लोहार मोहन पिता सुखन्न्दी लोहार पता भुरिया पिता सुखन्दी लोहार रामखेलावन पिता सुखन्न्दी लोहार बालगोविन्द पिता सुखन्न्दी लोहार प्यारीबाई पत्नी सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार फूलन पुत्रीसोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजाभइया पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजन पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पता रामपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
18
0.0380
149
श्रीमती भगवनिया पुत्री सुखन्दी लोहार मोहन पिता सुखन्न्दी लोहार पता भुरिया पिता सुखन्न्दी लोहार रामखेलावन पिता सुखन्दी लोहार बालगोविन्द पिता सुखन्न्दी लोहार प्यारीबाई पत्नी सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार फूलन पुत्री सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजाभइया पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार राजन पुत्र सोनेलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पता रामपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0380
147
19
योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0430
146
20
योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0320
142
21
योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0640
143
22
योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0050
134
23
प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
132
0.0380 24
शम्भू प्रसाद पिता परमलाल पाठक पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0480
133
25
प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0320 26
131
शम्भू प्रसाद पिता परमलाल पाठक पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0230
109/2/1
27
मु० गिरजा देवी बेवा रामधनी ब्रा ० पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0070
109/2/2
सुशील कुमार पिता रामसखा ब्रा ० पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश 28 भूमिस्वामी सुनील कुमार पिता रामसखा ब्रा ० पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.1210
100
29
प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0220
101
30
प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.1200
47
31
प्रताप सिंह परिहार पिता तिलकधारी सिंह परिहार पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1 2128
32
49/2
0.0650 मनधारी पिता कालू जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
33
49/3
0.0560 राम प्रसाद पिता कालू बारी जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
34
48
0.0060 ओमेन्द्र पिता धीरेन्द्र सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
35
50/1
0.0210 सुफल कुमार पिता जुगला बारी , संजय पुत्र जुगुला बारी ,ममता पुत्री जुगुला बारी माया पुत्री जुगुला बारी माधुरी पुत्री जुगुला बारी गुड़िया पुत्री जुगुला बारी शोभा पुत्रीपुत्री जुगुला बारी सविता पुत्री जुगुला बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
36
0.0050
50/2
जगदीश पिता साधू बारी जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
37
51
0.0150 जगदीश पिता साधू बारी जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
38
53/1
0.0120 सुफल कुमार पिता जुगला बारी , संजय पुत्र जुगुला बारी ,ममता पुत्री जुगुला बारी माया पुत्री जुगुला बारी माधुरी पुत्री जुगुला बारी गुड़िया पुत्री जुगुला बारी शोभा पुत्री जुगुला बारी सविता पुत्री जुगुला बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
39 मनधारी पिता कालू जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
53/2
0.0220
40
52
0.0400 सुफल कुमार पिता जुगला बारी , संजय पुत्र जुगुला बारी ,ममता पुत्री जुगुला बारी माया पुत्री जुगुला बारी माधुरी पुत्री जुगुला बारी गुड़िया पुत्री जुगुला बारी शोभा पुत्री जुगुला बारी सविता पुत्री जुगुला बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
41
54/1
0.0350 नारेन्द्र सिंह पिता बृजमोहन सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
42
54/2
0.0360 श्रीमती सुधा सिंह पत्नी नारेन्द्र सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
43
55/1
0.2780 नारेन्द्र सिंह पिता बृजमोहन सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
44
56/1
0.0100 नारेन्द्र सिंह पिता बृजमोहन सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
45
57/1/4
0.1000 मीरा पत्नी प्यारेलाल चमार पता सा ० देह बंटन से प्राप्त सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सुफल कुमार पिता जुगला बारी, संजय पुत्र जुगुला बारी ,ममता पुत्री जुगुला
46
52/369
0.0100 3113 3 बारी माया पुत्री जुगुला बारी माधुरी पुत्री जुगुला बारी गुड़िया पुत्री जुगुला बारी शोभा पुत्री जुगुला बारी सविता पुत्री जुगुला बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
47
50/371/1 0.0100 जगदीश पिता साधू बारी जाति बारी पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
48
349/2 0.0650 भइयालाल पिता हीरालाल कुशवाहा पता रमपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
49
350/2 0.0140 भइयालाल पिता हीरालाल कुशवाहा पता रमपुरा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
50
347
0.0830 मु० सुन्दी कुशवाहा बेवा बिहारीलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा. रमपुरा तहसील नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लल्लूलाल कुशवाहा पिता बिहारीलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा ० रमपुरा तहसील नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 2129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
मु ०सुन्दी कुशवाहा बेवा बिहारीलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा ०रमपुरा
51 तहसील नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लल्लूलाल कुशवाहा पिता 348 0.0750
बिहारीलाल कुशवाहा जाति काछी पता सा० रमपुरा तहसील नागौद सतना
मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
52 सन्तोष कुमार पिता भल्लू काछी पता सा. रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 332/1 0.0020
53 मंगल प्रसाद पिता छोटा लोहार पता सा० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 346 0.0150
54 ओमेन्द्र सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 333/1 0.1680
योगेंद्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
55 जीतेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश
333/2 0.1670
भूमिस्वामी लता सिंह पुत्री त्रिभुवन सिंह पता उमरी नागौद सतना मध्यप्रदेश
भूमि स्वामी
56 श्रीमती विष्णु सिंह पत्नी प्रताप सिंह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य
प्रदेश भूमि स्वामी 329 0.1750
57 भरतलाल पिता राघव भान सिह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश
भूमि स्वामी 323 0.0800
58 मंगल प्रसाद पिता छोटा लोहारं पता सा ० रमपुरा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 345 0.0250
59 भरतलाल पिता राघव भान सिह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश
321 0.1080
भूमि स्वामी
60 भरतलाल पिता राघव भान सिह परिहार पता उमरी नागौद सतना मध्य प्रदेश
भूमि स्वामी 325 0.0200
योग- 3.1770
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक -7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरी माइनर एवं
उमरीबृज सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
[भाग 1 2130
क्र.- 613- भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - महेन्द्रपुर
(घ) क्षेत्रफल- 0.9740 हे ०
क्र. अर्जित रकवा
भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम खसरा नं०
(हें में)
1 श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना 342/1/1
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2 श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना 342/1/2
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3 चांद मो पिता दोस्त मो मुसलमान पता नागौद नागौद सतना मध्य
प्रदेश भूमि स्वामी 342/1/3
4 श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना 342/1/4
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सरीफुनिंशा बेवा बली मोहम्मद 1/4पता चंदकुइया नागौद सतना
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शाहिद पुत्र बली मोहम्मद 1/4 पता चंदकुइया 0.0260
5 नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जाविद पुत्र बली मोहम्मद 342/2/1
1/4पता चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सविरुनिशा पुत्री बली मोहम्मद 1/4 पता चंदकुड्या नागौद सतना
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6 बाहिद खां पिता मुनौवर खां मुसलमान पता चन्दकुइया नागौद
सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 342/2/2
7 सिराजुद्दीन पिता मुनौवर खां मुसलमान पता चंन्दकुइया नागौद
सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 342/2/3
8 श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 349 0.0940
9 श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 350/1
10 शशिकान्त पिता सभापति मिश्रा पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य 350/2/1
प्रदेश भूमि स्वामी
बाहिद खां पिता मुनौवर खां मुसलमान पता चन्दकुइया नागौद 0.1360
11 350/2/2
सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12 सिराजुद्दीन पिता मुनौवर खां मुसलमान पता चंन्दकुइया नागौद
सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 350/2/3
श्रीकेश पिता बद्री प्रसाद पाल पता कचलोहा नागौद सतना मध्य
13 348/1 0.0130
प्रदेश भूमि स्वामी
14 श्रीमती अंजनी पत्नी धीरेन्द्र त्रिपाठी पता बगहा रघुराजनगर सतना
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 348/2 0.0120
2131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
शशिकान्त पिता सभापति मिश्रा पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य
15 प्रदेश भूमि स्वामी 351 0.0500
सिराज अहमद वली मोहम्मद सिराजुद्दीन वाहिद संर. पिता मुनौवर
16 खां मुसलमान पता सा.चन्दकुइया भूमि स्वामी 354 0.0040
17 गीता प्रसाद पिता रामायण प्रसाद ब्रा पता चन्दकुइया नागौद सतना
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 377/1 0.0110
18 गीता प्रसाद पिता रामायण प्रसाद ब्रा पता चन्दकुइया नागौद सतना
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 378/1 0.1960
19 पार्वती गौतम पत्नी नीरज कुमार गौतम पता चंदकुइया नागौद सतना 379/1/1 0.0040
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
पार्वती गौतम पत्नी नीरज कुमार गौतम पता चंदकुइया नागौद सतना
20 मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 977/1150 शैलेन्द्र पुत्र हरीदीन पता 381/1/1 0.1850
चंदकुइया नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 173/1150
रामसजीवन पिता सखिया काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य
21 प्रदेश भूमि स्वामी 166/1 0.026
22 लवकेश पिता रामसजीवन काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य
166/2 0.027
प्रदेश भूमि स्वामी
23 रामसजीवन पिता सखिया काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य 167/1 0.099
प्रदेश भूमि स्वामी
रामविश्वास पिता सखिया काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य
24 प्रदेश भूमि स्वामी 167/2 0.009
रामविश्वास पिता सखिया काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य
25 प्रदेश भूमि स्वामी 168 0.067
रामरुप पिता रामसजीवन काछी पता चन्दकुइया नागौद सतना मध्य
26 प्रदेश भूमि स्वामी 169 0.015
योग- 0.9740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चन्दकुईया सब माइनर
1 एवं 2 नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
2132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
क्र.-642-भू-अर्जन-2025
सतना, दिनांक 26 मार्च 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख ) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - कोल्हुवा
(घ) क्षेत्रफल 1.8480 हे०
क्र.
खसरा नं०
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
1
अर्जित रकवा (हे.में.)
0.2190
35/1/1
रामपाल कुशवाहा पिता दयाराम कुशवाहा जाति कुशवाहा पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
0.0260
35/2/1/1
रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा पिता भवानीदीन कुशवाहा जाति काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
0.1670
35/2/2
पुष्पराज पाण्डेय पिता अजय कुमार पाण्डेय पता सा. भिटारी पोस्ट सितपुरा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
0.0320
2/1
आशीष सिंह परिहार पिता जयनारायण सिंह परिहार पता ग्राम जाखी पोस्ट सितपुरा तहसील उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
0.0040
2/2/1
रामसुजान कुशवाहा पिता जगरूप कुशवाहा जाति काछी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
0.0640
33/1/1/1
कौशल प्रसाद पिता वावूलाल काछी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
0.0420
33/1/1/2
शिशुपाल कुशवाहा पिता बाबूलाल कुशवाहा पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8
0.1230
33/1/2
तीरथ प्रसाद कुशवाहा पिता रामफल कुशवाहा पता सा. कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9
0.0020
33/2/1/2/1
राजाभझ्या बागरी पिता हीरालाल बागरी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0320
33/2/2/1/1
मिजाजी पिता बुल्ली काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10
11
0.0620
33/2/2/1/2
मनीराम कुशवाहा पिता चुल्ली कुशवाहा जाति काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12
0.0650
33/2/2/1/3
प्यारेलाल कुशवाहा पिता बुल्ली कुशवाहा जाति काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13
0.0420
34/1/2
शिशुपाल कुशवाहा पिता बाबूलाल कुशवाहा पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14
0.1050
23/1
विद्याभूषण बागरी पित्ता राजमन बागरी पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15
0.0190
23/2/1/1
विद्याभूषण बागरी पिता राजमन बागरी पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16
0.0840
23/2/1/2
विद्याभूषण वागरी पिता राजमन बागरी पता कोल्हुवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17
0.0350
22/1
कुंती बेवा रामकरण , वंशराज पिता रामकरण , अरूणा पिता रामकरण ,तरूणा पिता रामकरण काछी पत्ता अमदरी सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वाभी 2133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
18
रामशरण पिता कलुवा काछी पता अमदरी उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
12/1/1
0.1100
जगदीश प्रसाद बागरी पिता रामकृपाल बागरी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
0.0100
12/1/2
जगदीश प्रसाद बागरी पिता रामकृपाल बागरी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
0.0570
12/2/1
जगदीश प्रसाद बागरी पिता रामकृपाल बागरी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
0.0810
12/3
माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
23
0.0450
19
माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24
0.0370
17/1
माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
पुष्पेन्द्र सिंह पिता दलप्रताप सिंह पता जाखी सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25
26
0.0160
17/2
0.0950
16/1
माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
पुष्पेन्द्र सिंह पिता दलप्रताप सिंह पता जाखी सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27
28
0.0940
16/2
18
0.1050
माया बागरी पत्नी रामगणेश बागरी पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
देश पाल पिता रामफल बागरी पता जाखी सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29
30
14/1
0.0300
14/2
शिवकुमार कुशवाहा पिता मल्लू कुशवाहा जाति काछी 1/2 पता अमदरी उंचेहरा सतना , शुभकरण कुशवाहा पिता शिवनारायण कुशवाहा 1/8 पता अमदरी उचेहरा सतना, मुन्नी कुशवाहा वेवा शिवनारायण कुशवाहा 1/8 पता अमदरी उचेहरा सतना , सुमित्रा कुशवाहा पुत्री शिवनारायण कुशवाहा 1/8 पता अमदरी उचेहरा सतना, शुभम कुशवाहा पिता शिवनारायण कुशवाहा 1/8 पता अमदरी उचेहरा सतना मध्यप्रदेश भूमिरवाभी
31
7/1
सिपहिया पिता रामदास कोटवार जाति कोटवार पता कोल्हूवा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
32
फूलकुमारी सिंह परिहार पत्नी रामजी सिंह परिहार सा . जाखी तहसील-उचेहरा जिला सतना (म.प्र. )
33
7/2
0.0450
7/3
माधव पिता रामदास कोटवार सिंह परिहार सा जाखी तहसील-उचेहरा जिला-सतना (म.प्र)
कुल योग-
1.8480
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमाक -7 जिला- सतना (म.प्र .) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस. , कलेक्टर .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2134
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 13 मार्च 2025 क्र.-2542-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र . क्र 0067-अ-82-2024-25
(भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्यस्थापैत में उचित प्रतिकरें और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्रमांक 30 सन् 2013 ) अंतगर्त धारा -11 )
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (८ ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्यासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 अंतगर्त धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधोन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी आंधसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्यायः के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह दायं ७ ज्जैन सिंहस्थ बायपास -लेन नग्य मार्ग पव्हड शोल्डर उन्नयः। एवं निर्माण कार्य के निमाण के लिए है, जो भध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारः कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदिः किया गया कि उत्क्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में हैं । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची(1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.790
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
-:अनुसूची(2):-
(1) भूमि का विवरण
(क) जिला
:- उज्जैन
(ख) तहसील
:- उज्जैन ग्रामीण
(ग) ग्राम
:- ढाबला रेहवारी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल : 0.790
क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर मे)
धारा -12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
1
361/2/2
0.001
2
0.010
361/2/3
3
370
0.269
4
0.090
369/1/1
5
0.074
369/2
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
उज्जैन(म.प्र.)
6 368/1 0.063
7 368/2 0.063
8 371 0.220
कुल रकबा 0.790
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन ग्रामीण के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन ग्रामीण कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-2543-भू- अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0082-अ-82-2024-25
(मू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्यस्थापन मेंउचित एल में उचित प्रतिकर औरउचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013
(क्रमांक 30 अंन 2013) अंतगर्त धारा -11 )
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में. उज्जैन सिंहस्थ बाय'रास 4 -लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतगर्त धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति-इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकान की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में द्वारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धाण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया,विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजनः का निर्माग होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है ।
-:अनुसूची(1 ):-
विवरण
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.680
-:अनुसूची(2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन (क) जिला
:- उज्जैन ग्रामीण
(ख) तहसील
:- मंगरोला (ग) ग्राम
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल: 0.680
सर्वेक्षण संख्या
क्र. सं.
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राविकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि
रकबा(हेक्टर में)
3
2
1
0.150
842/1
1
0.170
2
844/1
0.030
845/1
3
0.010
847
4
0.180
5
986/1/1
0.100
6
990/1
0.020
993/1/1/2
7
0.020
6 993/1/2/1/1
0.680
कल रकबा
5
4
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग देव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
अधिनियम की धारा -15 (1 ) अधीन गथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक वरिश द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्थ) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2136
[भाग 1
उज्जैन, दिनांक 17 मार्च 2025 क्र.-2599-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0086-3-82-2024-2
(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) अंतगर्त धारा -11 )
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है . निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतगर्त धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में हैं । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची(1 ):-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण
2.972
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय मार्ग पेंव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
-:अनुसूची(2):-
(1 ) भूमि का विवरण
उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन ग्रामीण
(ख) तहसील
:- सांवराखेडी
(ग) ग्राम
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल : 2.972 2137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या क्र. सं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी
भूमि रकबा
(हेक्टर में)
2
1
155/1/1/1 , 163/1/1 ,
1.
172/2/1
2.
155/1/1/2 , 163/1/1 , 172/2/1
161/1/1/1/1 , 161/2/1 मि. 162/2/1मि.
3.
163/2/1 मि. 166/1/1 मि. 167/2/1 मि.
166/2/1/1 मि.
161/1/1/1/2/1 161/2/1 मि.
162/2/1/1 मि.
4.
163/2/1 मि.
166/1/1 मि. 167/2/1 मि.
166/2/1/1 मि.
161/1/2
162/2/2
5.
163/2/2
166/1/2
6.
166/2/1
167/1/1 7.
167/2/2/1 8 .
9.
168/1
10 .
176/1/2/2/2/1/1/1 , 178/1/6
11 .
176/1/2/2/2/1/1/2, 178/1/6
12.
176/1/2/2/2/1/2, 178/1/6
13.
176/1/2/2/2/2 , 178/1/6
14.
176/1/2/2/3/1/2 178/1/7 मि.-1 / मि.-2
15.
176/1/2/2/3/1/3 , 178/1/7 मि. -1/ मि.- 3
16.
176/1/2/3/2/2, 178/1/7 मि.-2/मि.- 2
5
4
3
0.200
0.150
0.070
0.150
0.105
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 -लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
0.031
0.074
0.080
0.314
0.132
0.016
0.016
0.016
0.030
0.040
0.030 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2138
सर्वेक्षण संख्या क्र. सं.
[ भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी
भूमि रकबा (हेक्टर
में)
17.
176/1/2/3/2/3 178/1/7 मि.-2/ मि.-3
18.
121/1/2/1
19 .
121/1/2/2
20.
119/2/1/1
21.
120/3/1/2
22.
120/3/2/1/2
23
24.
119/2/1/2
25
120/1/1/2
26.
120/2/1/1
27 .
120/2/1/2
28.
29.
117/1
30 .
117/2
31 .
118/2/1/1
116/1
32.
33 .
116/2
34.
116/3
35.
116/4/1
36 .
116/4/2
37.
190/1/7/1
38 .
115/2
39.
115/3
40 .
115/4
41.
188/1/1/1/1/2
42.
188/1/2/3/1/1
43.
115/5
44.
188/1/1/2/1
45.
188/1/1/2/2
46.
188/1/2/2
47 .
188/2/4
48.
188/1/3/4
49.
188/1/3/2
50. 188/1/3/3/1/1
51.
188/1/3/3/2
52.
188/1/3/5
53. 188/1/4/1/1/1
54. 190/1/5/1 मि.-1 / मि.- 1
55.
190/1/4/1
56. 190/1 /5 /1 / मि.- 1 /मि.- 2
57. 190/1/5/1 मि.-2
58.
190/1/6/1
59.
190/1/6/3
60.190/1/7/ 3/मि.-1/1/1
61. 190/1/7/ 3/मि.-1/1/2
62. 161/1/1/2/1/2
कुल रकबा
0.040
0.112
0.080
0.050
0.025
0.040
0.040
0.040
0.050
0.023
0.027
0.040
0.080
0.090
0.050
0.040
0.039
0,039
0.019
0.020
0.030
0.040
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
म.प्र.सड़क संभागीय प्रबंधक विकास निगम उज्जैन(म.प्र .)
0.040
0.040
0.004
0.017
0.040
0.040
0.040
0.010
0.010
0.020
0.010
0.005
0.036
0.020
0.019
0.020
0.005
0.010
0.010
0.040
0.030
0.005
0.008
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र. )
0.025
2.972
अधिनियम की धारा -15 (1 ) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन ग्रामीण के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन-ग्रामीमा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 27 मार्च 2025 क्र. - 2872-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0046-अ- 82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम भीकमपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
4.266
उज्जैन खाचरौद भीकमपुर
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
01
02
03
04
06
05
1
906/5 0.450 0.250 सिंचित जीवन पिता सवजी जाति गुर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
910 0.950 0.159 सिंचित राजेश व सीमा पिता कैलाश व मुन्नीबाई बेवा कैलाश 1/4 , रामचन्द्र व रमेश व राजूबाई पिता भेरुलाल 1/4 , बद्रीलाल पिता लालजी 1/4, मांगुबाई बेवा बाबूलाल 1/4, जाति कुलम्बी पता खाचरौद उज्जैन म.प्र . भूमिस्वामी
3
909
0.880
सिंचित
0.531
राजेश व सीमा पिता कैलाश व मुन्नीबाई बेवा कैलाश 1/4 , रामचन्द्र व रमेश व राजूबाई पिता भेरुलाल 1/4 , बद्रीलाल पिता लालजी 1/4, मांगुबाई बेवा बाबूलाल 1/4 , जाति कुलम्बी पता खाचरौद उज्जैन म.प्र . भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1 2140
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.650 0.098
907
4
बद्रीलाल पिता लालजी 1/2 , जगन्नाथ पिता लालजी 1/2, जाति कुलंबी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.081
0.510
908
5
बद्रीलाल पिता लालजी 1/2 , जगन्नाथ पिता लालजी 1/2 , जाति कुलंबी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.115
0.400
932
6
दुलीचन्द पिता लालजी जाति कुलंबी पता पाड़सुत्या उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.096
0.570
934
7
ललिताबाई पति बद्रीलाल जाति कुलम्बी पता पाड़सूतिया खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.222
0.530
935
8
मोहनलाल पिता लालजी जाति कुलंबी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.220
0.300
937
9
मोहनलाल पिता लालजी जाति कुलंबी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.374
1.050
936
10
बद्रीलाल पिता लालजी जाति कुलंबी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित जीतेन्द्र व विरमसिंह व अनीता पिता मदनलाल व अन्दरबाई पति मदनलाल व दर्यावसिंह व अंदरबाई पिता मादु व सौरमबाई व सुभाष व निर्मला व भावान
0.667
1.470
923/1
11
नाबा पिता मोहन सर परमाता स्वय व श्यामुबाई बेवा मोहन जाति गुर्जर पता भीकमपुर खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.025
923/2 0.030;
12
अमरसिंह पिता देवीसिंह 1/2 , मीराबाई पिता देवीसिंह 1/2 , जाति गुर्जर पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.213
2.000
922
13
बद्रीलाल पिता लालजी जाति कुलंबी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
योगेश नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक विद्याबाई 1/6, चंचल नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक विद्याबाई 1/6 , सुनीता नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक विद्याबाई 1/6 , प्रियंका नाबालिग पिता रामरतन
सिंचित
0.300
1.010
926
14
संरक्षक विद्याबाई 1/6 , ललिता मानसिक विकलांग नाबालिग पिता रामरतन संरक्षक शांतिबाई 1/6 , शांतिबाई बेवा रामरतन 1/6, जाति कुलम्बी पता भीकमपुर खाचरौद उज्जैन म.प्र . भूमिस्वामी 2141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
प्रभावित रकबा हैं. में
खसरा न.
वर्तमान भूमि
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित
0.038
0.790
925/4
15
अमरसिंह पिता देवीसिंह 1/2 , मीराबाई पिता देवीसिंह 1/2 , जाति गुर्जर पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.016
0.640
924
16
अमरसिंह पिता देवीसिंह 1/2 , मीराबाई पिता देवीसिंह 1/2 , जाति गुर्जर पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.130
915
2.950
17
रामेश्वर पिता पृथ्वीराज 1/4 , सुरतलाल पिता पृथ्वीराज 1/4, सत्यनारायण पिता पृथ्वीराज 1/4, रामकुंवर पिता पृथ्वीराज 1/4, जाति कुलंबी पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.646
1.480
916
18
सुगनबाई बेवा बगदीराम 1/4 , बाबूलाल पिता बगदीराम 1/4 , दिनेश पिता बगदीराम 1/4, संगीता पिता बगदीराम 1/4 , जाति बलाई पता भीकमपुर खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.085
0.310
914
19
दुलीचन्द पिता लालजी जाति कुलंबी पता पाड़सुत्या उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4.266
कुल रकबा
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2142
क्र.-2873- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0015-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम आजमपुरा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
तहसील ग्राम
जिला
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
2
3
1
17.401
आजमपुरा
घट्टिया
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.स.
अर्जित भूमि का प्रकार
खसरा न.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
02
01
सिंचित
1.085
3.000
500
1 वैभवकुमार पिता सुभाषचन्द्र पता आजमपुरा
सिंचित
0.001
2
0.500
502/2/2
शायरबाई पति कैलाश जाति गारी पता घट्टिया
सिंचित
0.413
1.000
502/3
3
श्यामूबाई बेवा जगन्नाथ, पवन पिता जगन्नाथ , मायाबाई पिता जगन्नाथ जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.057
0.990
498
4
जितेन्द्र पिता हाकमसिंह , विशाल पिता हाकमसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.362
1.000
503/1
5
संजय पिता बहादुरसिंह , श्रवण पिता बहादुरसिंह जाति आजना पता आजमपुरा
6
सिंचित
0.726
1.240
503/2
जितेन्द्र पिता हाकमसिंह, विशाल पिता हाकमसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.136
2.470
505/1
7
हीरालाल पिता भेरूसिंह जाति आंजना पता घट्टिया 2143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.स. कुल प्रभावित अर्जित भूमिका
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खसरा न. रकबा रकबा हेक्ट. प्रकार
हेक्ट. में में
01 02 03 04 05 06
8 मोहनसिंह पिता भेरूसिंह जाति आंजना
505/2 0.570 0.180 सिंचित
पता घट्टिया
9 केसरबाई बेवा भैरूसिंह जाति आंजना पता सिंचित
504/1/1 0.400 0.061
उज्जैन
10 मोहनसिंह पिता भेरूसिंह जाति आंजना
504/1/2 0.360 0.274 सिंचित
पता घट्टिया
11 कमलसिंह पिता करणसिंह , सुंदरबाई बेवा 0.750 0.416 सिंचित
504/2
करणसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
बद्रीलाल पिता तोलाराम जाति आंजना
12 504/3 0.750 0.019 सिंचित
पता आजमपुरा
13 भादरसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा 492/1 3.640 0.099 सिंचित
14 हाकमसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा 492/2 3.060 1.070 सिंचित
15 हाकमसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा 497 0.710 0.129 सिंचित
16 भादरसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा 490/1 0.630 0.344 सिंचित
17 हाकमसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा 490/2 0.400 0.016 सिंचित
18 भादरसिंह पिता केसरसिंह पता आजमपुरा 491 1.070 0.374 सिंचित
गुलाबबाई पति केशरसिंह जाति आंजना 1.870 0.067 सिंचित
19 453
पता आजमपुरा
20 अंतरसिंह पिता भेरूसिंह पता आजमपुरा 446/1 0.430 0.369 सिंचित
21 अंतरसिंह पिता भेरूसिंह पता आजमपुरा 446/2 0.400 0.042 सिंचित
22 अंतरसिंह पिता भेरूसिंह पता आजमपुरा 446/3 0.160 0.002 सिंचित
चंदरबाई पति रामेश्वर जाति आंजना पता
445 0.620 0.317 सिंचित
23 उज्जैन
24 गोवर्धन पिता मोतीराम पता आजमपुरा 443/1 0.330 0.011 सिंचित
तोलाराम पिता मोतीराम जाति आंजना
25 443/2 0.040 0.014 सिंचित
पता आजमपुरा
तोलाराम पिता मोतीराम, रामेश्वर पिता
मोतीराम, गोपाल पिता मोतीराम , गोवर्धन
26 पिता मोतीराम, गुलाबबाई पिता मोतीराम, 400 0.870 0.083 सिंचित
रत्नाबाई पिता मोतीराम , शीयामिबाई पिता
मोतीराम पता आजमपुरा
ईश्वर पिता मानसिहं जाति आंजना रितेश
27 पिता मानसिहं, सीमाबाई बेवा मानसिहं, 402/2 0.200 0.020 सिंचित
गुलाबबाई पति पुरालाल जाति आंजना
मोहनबाई पति जीवनसिहं जाति आंजना
28 402/3 0.170 0.128 सिंचित
पता आजमपुरा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2144
क्र.स.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
02
01
29
निलेश परतानी पिता सीताराम परतानी सधीर कुमार सोनी पिता निर्मल कुमार सोनी सुनील कुमार जैन पिता पारसमल जैन
जितेन्द्रसिह पिता छत्तरसिह
30
31
जीवनसिहं पिता तोलाराम जाति आंजना पता आजमपुरा
32
कमलसिंह पिता करण सिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
33
बहादुरसिहं पिता रामसिहं जाति आंजना पता आजमपुरा
गोरधनसिहं पिता रामसिहं जाति आजना 34
अर्जित भूमि का प्रकार खसरा न.
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06 03
04
05
सिंचित
0.042
0.620
414/2
सिंचित
0.067
0.290
413/2/1
सिंचित
0.009
409/2 0.090
सिंचित
0.263
0.530
395/3
सिंचित
0.212
0.610
394/1/1
सिंचित
0.176
0.600
394/1/2
35 पुरालाल पिता हरीराम जाति आंजना पता 391 0.100 0.057 सिंचित
आजमपुरा
36 पुरालाल पिता हरीराम जाति आंजना पता 392/1 0.960 0.328 सिंचित
आजमपुरा
कमलसिह पिता देवीसिह जाति आंजना सिंचित
37 390/1 0.140 0.037
पता आजमपुरा
38 चन्दरबाई पिता देवीसिहं आजमपुरा 389 0.080 0.071 सिंचित
कमलसिह पिता देवीसिह, अशोक पिता सिंचित
388 0.260 0.101
39 देवीसिह जाति आँजना पता आजमपुरा
40 पुरालाल पिता हरीराम जाति आजना 385 0.380 0.011 सिंचित
राहुलसिह पिता रोशनसिह चौहान
पता भोपाल , रंजीतसिह पिता ज्ञानेंद्र सिंह
सिसोदिया, रेशमा पिता गगनसिह , मनोज
पिता कैलाशसिह , अदितिसिह पिता
41 ओमप्रकाशसिह , मनीषकुमार पिता 69 0.200 0.200 आवासीय
रामचरणवट, निर्मल पिता समंदरसिह,
* इशरत जहाँ पिता जाकिर खान, मरलीधर
पिता मंगलदास काछी पता उज्जैन,
नफीसा पति फ़िरोज़ हुसैन पता धार ,
42 भगवानसिहं पिता राजाराम जाति आजना 70 1.020 0.062 सिंचित
43 तेजा पिता रामप्रसाद पता आजमपुरा 75/1 0.410 0.098 सिंचित
44 संगीता पति प्रेमसिंह जाति ऑजना 75/2 0.410 0.316 सिंचित
45 संगीता पति प्रेमसिंह जाति ऑजना 76/1 1.420 0.431 सिंचित
2145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सिंचित
0.300 0.215
76/2
46 अंशुबाई पति कमल पता आजमपुरा
सिंचित
0.300 0.123
76/3
47 मुकेश पिता नंदकिशोर जाति ब्राहम्ण
सिंचित
0.051
0.400
76/4
48 मुकेश पिता नंदकिशोर जाति ब्राहम्ण
सिंचित
0.086
0.450
92/1
49
महेश पिता हीरालाल जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.520 0.325
50
92/2
मुकेश पिता हीरालाल जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.520 0.162
51
103/3
बहादुरसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
52
0.540 0.009
103/2/1
महेश पिता हीरालाल जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.148
53
90/1 0.290
गोरधनसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.320 0.144
54
90/2
बहादुरसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.550 0.146
88
55
गोरधनसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
2.720 0.868
89
56
विजय पिता राजाराम जाति आंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.364
57
0.400
230/3/1
जानीबाई पति कैशरसिंह (न्यायालय में प्रकरण लंबित है)
सिंचित
0.012
230/3/2 0.200
58
सजंय पिता मानसिह , सुगनबाई बेवा मानसिंह पता आजमपुरा
सिंचित
0.135
0.200
59
230/3/3
बद्रीलाल पिता रामसिंह पता आजमपुरा
सिंचित
0.032
0.800
230/4
60
भगवान पिता रामेश्वर, भारत पिता रामेश्वर , मजुबाई पिता रामेश्वर पता आजमपुरा
सिंचित
0.027
61 सजंय पिता मानसिह, पता आजमपुरा 230/2/2 0.400
सिंचित
0.315
0.940
62
229/1
पदमसिंह पिता भवरसिंह जाति अंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.051
0.940
63
229/2
रतनसिंह पिता अत्माराम जाति अंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.697
2.770
64
228/1
हीरालाल पिता नाथा जाति अंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.088
0.200
चंदरबाई जतनबाई तेजूबाई पिता हीरालाल 228/2
65
सिंचित
1.290 0.476
238
66
मुकेश पिता मानसिंह जाति अंजना पता आजमपुरा
सिंचित
0.002
0.470
221
अमरजी पिता किशनलाल पता निवासी
67 2146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1
220 0.650 0.216
68
सिंचित
अंजू पिता मन्नूलाल जाति कुल्मी पता इंदौर
69
सिंचित
0.014
239/2 0.620
लालसिंह पिता भागीरथ पता आजमपुरा
70
सिंचित
0.308
212/1 2.060
पंकजकुमार पिता मन्नूलाल निवासी 105 खाती वाला टेंक इंदौर
सिंचित
0.142
212/2 0.290
अंजू पिता मन्नूलाल जाति कुल्मी पता इंदौर
71
72
सिंचित
0.200 0.041
210/1
रामसिंह पिता नाहरसिंह जाति बलई पता आजमपुरा
सिंचित
73
0.100 0.091
210/2
श्रीमति संगीता पति भारत निवासी काजीपुरा उज्जैन
सिंचित
74
209 0.700 0.193
श्रीमति संगीता पति भारत निवास काजीपुरा उज्जैन हाकमसिंह आजना पिता भरवसिंह
202 0.400 0.034
सिंचित
75 आजना, धनराज गोयल पिता रामचंद्र गोयल पता उज्जैन
सिंचित
76
203 0.700 0.322
हरजी पिता नाथा जाति चमार पता आजमपुरा
77
सिंचित
204 0.700 0.172
रोहित पिता जयंतीलाल जाति जैन पता साकेत नगर उज्जैन
मयाराम पिता नाथा, रोहीत पिता
सिंचित
0.203
200/1/1
2.840
78 जयंतीलाल, हरजी पिता नाथा, तेजू बाई पिता शंकर राजू बाई पिता शंकर
सिंचित
0.141
79
0.300
199/2/3
दयाराम पिता नाथा जाति चमार पता आजमपुरा
सिंचित
199/2/2
भगवानसिह पिता करणसिह पता
80 सोडग 0.400 0.254
81 रूगनाथ पिता गोपाल पता आजमपूरा 199/2/1 1.220 0.298 सिंचित
दयाराम पिता नाथा जाति चमार पता
82 199/1 0.590 0.033 सिंचित
आजमपूरा
0.200 0.013 सिंचित
199/2/4/1
रेखा पिता जितन्द्र परमार जाति बलाई
83
84
सिंचित
0.431
1.930
247/2/1
देवीलाल पिता गोरधन जाति गारी पता निवासी सोड़ग
85
सिंचित
0.452
1.100
247/2/2
उदयसिह पिता गोरधन जाति गारी पता आजमपुरा
86
सिंचित
0.030
0.540
247/2/3
राजाराम पिता गोरधनसिह जाति गारी पता आजमपूरा
87
सिंचित
248 0.730 0.240
नेहा कामदार पति संजय कामदार पता मनोरमा गंज इंदौर
88
0.001
सिंचित
251/2 1.390
राजाराम पिता गोरधन सिहं जाति आंजना
17.401
योग
उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-2874-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0023-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम सोड़ंग की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
4
3
6.764 उज्जैन घट्टिया सोड़ंग
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन -जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र. कुल प्रभावित अर्जित
खसरा
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान रकबा रकबा हेक्ट. भूमि का
स. न.
हेक्ट.में में प्रकार
01 02 03 04 05 06
1 पूजानागर पिता सूरज पता MIG इंद्रानगरउज्जैन 634 0.960 0.330 सिंचित
2 केशर पिता मयाराम जाति ऑजना 633/1 0.600 0.011 सिंचित
3 पदमसिंह, श्रवण कुमार पिता शंकरलाल 574 0.580 0.275 सिंचित
4 अन्नूबाई विधवा रामचंद्र , कृष्णाबाई पिता रामचंद 575 0.580 0.241 सिंचित
5 अंतरसिंह पिता बापूजी जाति ऑजना 576 1.320 0.479 सिंचित
6 अंतरसिंह पिता बापूजी जाति ऑजना 606 1.150 0.005 सिंचित
7 निर्भय पिता बापूजी जाति ऑजना 577/1 3.140 0.907 सिंचित
8 सुनील गोपाल पिता रामचंद्र जाति ऑजना 577/2 2.40 0.028 सिंचित
9 सेवाराम पिता थावर जाति ऑजना 596 0.580 0.201 सिंचित
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2148
क्र. कुल रकबा प्रभावित अर्जितभूमि
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खसरा न .
स. हेक्ट,में रकबा हेक्ट. में का प्रकार
01 02 03 04 05 06
10 राजाराम ऑजना पिता भंवर सिह जाति ऑजना 595 0.400 0.253 सिंचित
11 राजाराम ऑजना पिता भंवर सिह जाति ऑजना 593 0.210 0.088 सिंचित
12 राजाराम ऑजना पिता भंवर सिह जाति ऑजना 594 0.330 0.330 सिंचित
13 राजाराम ऑजना पिता भंवरसिंह जाति ऑजना 584 1.050 0.747 सिंचित
14 राजाराम ऑजना पिता भंवरसिंह जाति ऑजना 591 0.060 0.057 सिंचित
15 राजाराम ऑजना पिता भंवरसिंह जाति ऑजना 592 0.070 0.001 सिंचित
590 1.300 0.352 सिंचित
16 बाबूलाल पिता भंवरसिंह जाति ऑजना
585 1.450 0.603 सिंचित
17 पूराबाई पति भंवरसिंह जाति ऑजना
18 राजाराम ऑजना पिता भंवरसिंह जाति ऑजना 582 2.060 0.490 सिंचित
19 राजाराम ऑजना पिता भंवर सिह जाति ऑजना 436 0.310 0.163 सिंचित
20 राजाराम ऑजना पिता भंवर सिह जाति ऑजना 437 0.400 0.086 सिंचित
21 जसवन्त सिंह पिता भेरूसिंह, भरत पिता भेरूसिंह 446/3 0.070 0.011 सिंचित
22 आशीषसिंह सिकरवार पिता शिवरामसिंह पता इन्दौर 442 0.270 0.009 व्यावसायिक
23 सौरभ नवनीत जैन पिता मनोहरलाल पता उज्जैन 444/2 0.290 0.016 व्यावसायिक
24 कमलसिंह पिता रामसिंह जाति ऑजना 372 0.530 0.001 सिंचित
25 जीतेन्द्र पटेल पिता दयाराम जाति ऑजना उज्जैन 374/2 0.060 0.002 व्यावसायिक
26 साहू प्रोगेसिव कारर्पोरेशन प्रायवेट लि. पता उज्जैन 377/1/1 0.100 0.037 आवासीय
27 साहू प्रोगेसिव कारर्पोरेशन प्रायवेट लि. पता उज्जैन 377/1/2 0.200 0.020 व्यावसायिक
28 संजय पिता लक्ष्मण जाति भांभी 377/2/2 0.030 0.030 सिंचित
29 भेरूलाल पिता हीरा जाति बलाई 379/2 0.100 0.016 सिंचित
30 बाबूलाल पिता भंवरसिंह जाति ऑजना 586 1.910 0.720 सिंचित
31 बाबूलाल पिता भंवरसिंह जाति ऑजना 587 0.710 0.118 सिंचित
32 देवीलाल पिता तोलाराम जाति ऑजना पता घटिया 412/4 2.260 0.009 सिंचित
देवीलाल पिता तोलाराम जाति ऑजना पता घटिया 425/2 0.280 0.002 सिंचित
33
34 महेश पिता मदनलाल जाति भॉबी 426/2/1 0.560 0.006 व्यावसायिक
35 मुबारिक पिता नजीर जाति नायता 431/1/2 0.850 0.011 सिंचित
36 शरीफ पिता नजरी जाति नायता 431/2 0.700 0.025 सिंचित
37 शांति पति गोरधन, बंसताबाई पति नारायण जाति भॉबी 431/3 0.050 0.004 सिंचित
38 आभा जैन पति रोहित पता उज्जैन 432/1 0.400 0.022 सिंचित
39 रईस खान पिता मोहम्मद जानलाला, तसनीम पति 432/2 0.660 0.042 व्यावसायिक
रईसखान जाति मुसलमान पता उज्जैन
40 रईस खान पिता मोहम्मद जानलाला जाति मुसलमान 432/3 0.200 0.008 व्यावसायिक
पता उज्जैन भूमि स्वामी
41 रोहित पिता जयन्तीलाल , वंदना पति राहुल जैन 434/1/2 0.400 0.008 व्यावसायिक
जाति जैन पता साकेत नगर सांवेर रोड़ उज्जैन
योग 6.764
उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घष्ट्टिया, जिला उज्जैन के 'कार्यालय में किया जा सकता है ।
2149
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-2875-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0038-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम मंगरोला की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा . लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
2
3
1
12.401
मंगरोला
उज्जैन
उज्जैन ग्रामीण
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.
02
01
1 मोहनसिंह पिता खडकसिंह पता मंगरोला
2 सीमा पति गजेंद्र जाति राजपूत पता उज्जैन खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
03
04
58
0.070 सिंचित 1.890
0.272
1.400
165/4
व्यावसायिक
0.010
167/3 0.010
सिंचित
3 मोतीसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला
4
लाड़कुंवरबाई पति सुभाषसिंह पता मंगरोला
5 मनोहरसिंह पिता मदनसिंह पता मंगरोला
बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह 6 माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला
7
सुरेश पिता नारायण , सुनीन पिता नारायण , पवन पिता नारायण पता उज्जैन
8 गजेन्द्रसिंह पिता मोतीसिंह पता उज्जैन
0.580
1.290
181
सिंचित
0.920
0.030
180/2
सिंचित
177
0.960
0.370 सिंचित
0.300
168/2
0.010 सिंचित
0.350
56/2/3 0.610
सिंचित 2150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
क्र. स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान 01 02 9
[ भाग 1
कुल रकबा प्रभावित अर्जित
खसरा न . हेक्ट.में रकबा हेक्ट.में भूमि का
प्रकार
03 04 05 06
राजूबाई बेवा भंवरसिंह कृष्णपालसिंह उर्फ धर्मेंद्र
मुकेशसिंह पिता भंवरसिंह व अजयसिंह रजतसिंह
56/1 1.220 0.040 सिंचित
निशा पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत व संगीताबाई
बेवा जगदीशसिंह पता मंगरोला
10 गजेन्द्र, महेश, शारदा पिता मोतीसिंह, कृष्णाबाई पति 169/1 0.010 0.010
सिंचित
मोतीसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन
बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह
11 माधवसिंह रघुवीर सिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई 171/1 0.390 0.350 सिंचित
बेवा चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला
बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह
12 माधवसिंह रघुवीर सिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई 171/3 0.010 0.010 सिंचित
बेवा चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला
बीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह
13 माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई 172 0.410 0.230 सिंचित
बेवा चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला
14 कोमल पति आनंदसिंह, लाड़कुंवर पति बसंतसिंह, 173/1 0.380 0.250
सिंचित
लताकुंवर पति राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला
15 कोमल पति आनंदसिंह , लाड़कुंवर पति बसंतसिंह, 173/3 0.200
0.200 सिंचित
लताकुंवर पति राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला
16 कोमल पति आनंदसिंह, लाड़कुंवर पति 220/1 0.040 0.020
सिंचित
बसंतसिंह, लताकुंवर पति राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला
17 कोमल पति आनंदसिंह , लाड़कुंवर पति बसंतसिंह , 220/3 0.070 0.070
सिंचित
लताकुंवर पति कोमल राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला
18 देवकुँवरबाई पति सुरेन्द्रसिंह राजपुत पता उज्जैन 217 1.550 0.005 सिंचित
19 सुगनबाई पति शंकरसिंह पता उज्जैन 218/1/1 0.130 0.070 सिंचित
20 गोपालसिंह पिता चम्पालाल जाति गारी पता उज्जैन 218/2/1 0.600 0.060 सिंचित
21 गोपालसिंह पिता चम्पालाल जाति गारी पता उज्जैन 264 1.950 0.030 सिंचित
22 गोपालसिंह पिता चम्पालाल जाति गारी पता उज्जैन 265/1 0.100 0.030 सिंचित
23 देवकुँवरबाई पति सुरेन्द्रसिंह राजपुत पता उज्जैन 266/1 0.150 0.080 सिंचित
24 देवकुँवरबाई पति सुरेन्द्रसिंह राजपुत पता उज्जैन 267 0.290 0.010 सिंचित
25 अनोपसिंह पिता जसवंतसिंह जाति राजपूत पता 303/2/1 0.270 0.170
उज्जैन सिंचित
26 शिवपालसिंह पिता अनोपसिंह जाति राजपूत पता
302/1/1 0.590 0.160 सिंचित
उज्जैन
27 ममताबाई पति अनोपसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन 302/2/1 0.420 0.020 सिंचित
28 ममताबाई पति अनोपसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन 357/1 0.267 0.030 सिंचित
2151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खसरा न. कुल रकबा प्रभावित अर्जितभूमि
हेक्ट.में रकबा हेक्ट. में का प्रकार
01 02 03 04 05 08
नंदनी कदम पति सौरभ कदम 101 नेहरू नगर
29 356/1/2 0.100 0.050 सिंचित
नागझिरी उज्जैन
30 शंकरसिंह पिता मोतीसिंह पता उज्जैन 262 0.600 0.043 सिंचित
31 कोमल पति आनंदसिंह, लाड़कुंवर पति बसंतसिंह, 221/1 0.168 0.140 सिंचित
लताकुंवर पति राजेन्द्रसिंह पता मंगरोला
32 शंकरसिंह पिता मोतीसिंह पता उज्जैन 222 0.150 0.150 सिंचित
33 नरेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह पता उज्जैन 363/1 0.030 0.030 सिंचित
34 उत्तमसिंह पिता भंवरसिंह पता उज्जैन 365/1 0.040 0.040 सिंचित
35 सुदुलसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत पता 366/1 0.900 0.110 सिंचित
मंगरोला
बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह
36 माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा 227 0.580 0.214 सिंचित
चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला उज्जैन
37 बबीताबाई बेवा दशरथसिंह , राहुल पिता दशरथसिंह 228 1.270 0.728 सिंचित
पता मंगरोला
बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह
38 माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा 225/1 0.130 0.130 सिंचित
चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला
39 तेजूबाई पति गोपालसिंह पता मंगरोला 261 1.320 0.392 सिंचित
40 बलवंतसिंह पिता मोतीसिंह पता मंगरोला 260 1.550 0.144 सिंचित
बबीताबाई बेवा दशरथसिंह राहुल पिता दशरथसिंह
41 माधवसिंह रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह हरसिद्धिबाई बेवा 226 0.400 0.400 व्यावसायिक
चंदरसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला
42 गजेन्द्र, महेश , शारदा पिता मोतीसिंह, कृष्णाबाई 225/2 0.120 0.120 सिंचित
पति मोतीसिंह जाति राजपूत पता उज्जैनं
राजूबाई बेवा भंवरसिंह कृष्णपालसिंह उर्फ धर्मेंद्र
43 मुकेशसिंह पिता भंवरसिंह व अजयसिंह रजतसिंह निशा 225/3 0.130 0.130
सिंचित
पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत व संगीताबाई बेवा
जगदीशसिंह पता मंगरोला
44 शंकरसिंह पिता मोतीसिंह पता उज्जैन 223 0.180 0.180 सिंचित
45 बलवंतसिंह पिता मोतीसिंह पता मंगरोला 259 0.490 0.490 सिंचित
46 बबीताबाई बेवा दशरथसिंह पता मंगरोला राहुल 229 0.050 0.050 व्यावसायिक
पिता दशरथसिंह पता मंगरोला
47 लीलाबाई वि ० भंवरसिह जी चन्द्रकांताबाई
232 0.080 0.010 सिंचित
धनकुवरबाई पिता भंवरसिह पता निवासी ग्राम
48 बबीताबाई बेवा दशरथसिंह , राहुल पिता दशरथसिंह 230 0.050 0.050 व्यावसायिक
पता मंगरोला
49 बबीताबाई बेवा दशरथसिंह, राहुल पिता दशरथसिंह 224 0.090 0.090 व्यावसायिक
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2152
क्र. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास खसरा न . कुल रकबा प्रभावित रकबा अर्जित भूमि
स. स्थान हेक्ट. में हेक्ट.में का प्रकार
01 02 03 04 05 06
50 बबीताबाई बेवा दशरथसिंह, राहुल पिता 231 0.310 0.135 व्यावसायिक
दशरथसिंह
51 जगदीशसिंह पिता भंवरसिंह पता मंगरोला 258/1 0.760 0.028 सिंचित
52 देवीसिंह पिता खडगसिंह पता मंगरोला 57 2.190 0.290 सिंचित
53 दमयन्तीबाई पति मदनलाल जाति गौड़ पता 50 1.240 0.120
सिंचित
मंगरोला
54 सुगनबाई बेवा खड़गसिंह पता मंगरोला 52 1.040 0.150 सिंचित
55 लाखनसिंह पिता पूरणसिंह पता उज्जैन 185 0.880 0.060 सिंचित
56 रणधीरसिंह पिता गिरवरसिंह पता मंगरोला 184 0.880 0.250 सिंचित
57 मनोहरसिंह पिता मदनसिंह पता मंगरोला 182 0.260 0.070 सिंचित
58 अशोक पिता मदनसिंह पता मंगरोला 183 1.430 0.790 सिंचित
59 विक्रमसिंह पिता उदेसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता 102 1.160 0.210
सिंचित
उदेसिंह व मांगीबाई बेवा उदेसिंह पता मंगरोला
60 सुगनबाई पति मानसिंह जाति राजपूत पता 102/1569 1.170 0.620 सिंचित
मंगरोला
61 बुल्लूसिंह पिता बापूसिंह पता मंगरोला 129 2.160 0.490 सिंचित
62 सुरेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह पता मंगरोला 127 1.030 0.610 सिंचित
63 जगदीश पिता रामनारायम पता मंगरोला 126 1.110 0.010 सिंचित
64 विष्णुप्रसाद पिता रामनारायण पता मंगरोला 104 0.990 0.370 सिंचित
65 शिवप्रसाद पिता गिरधारीलाल पता मंगरोला 107 1.540 0.400 सिंचित
66 शिवप्रसाद पिता गिरधारीलाल पता मंगरोला 106/2 0.520 0.420 सिंचित
67 मनीषा शर्मा पति महेश शर्मा पता मंगरोला 105 0.980 0.120 सिंचित
68 द्रुपदसिंह पिता कैलाशसिंह जाति राजपूत 105/1567/1 0.500 0.030 सिंचित
योग 12.401
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील उज्जैन ग्रामीण, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.- 2704-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0039-अ-82-2024-25
उज्जैन, दिनांक 21 मार्च 2025
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील नागदा जिला उज्जैन के ग्राम निम्बोदिया खुर्द की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
1
2
19.376 नागदा
उज्जैन
निम्बोदिया खुर्द
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
02
01
1
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.मे)
06
05
04
03
सिंचित
0.121
0.160
7/1
कालूसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
2
सिंचित
0.028
0.530
10
किशोर पिता चुन्नीलाल 1/2 , ईश्वर पिता चुन्नीलाल 1/2 , जाति लुहार पता भीलसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय है ।
3
सिंचित
0.070
0.390
कालूसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2154
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
4
[ भाग 1
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.175
0.380
11/2
लालसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
सिंचित
0.255
1.550
15/1
कालूसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
6
सिंचित 0.770 0.450
15/2/1
लालसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
0.393 सिंचित 0.780
15/2/2
शैतानसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8
सिंचित
0.005
0.400
15/3
कालूसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
9
सुरेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत पत्ता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
10
लोकेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
11
0.019
1.180
सिंचित 57/1
0.747 सिंचित 1.150
76
सिंचित
0.315
0.320
74/1
अर्जुन विक्रम पिता भंवरलाल श्यामूबाई पति भंवरलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
12
0.125 सिंचित 0.330
74/2/1
शांतिलाल पिता लालू जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13
मधुपालसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नांगदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
14
सिंचित
0.287
78
1.680
सिंचित
0.227
1.060
71/1
नरसिंग पिता लालू जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
15
सिंचित
0.327
1.060
71/2
अर्जुन विक्रम पिता भंवरलाल श्यामूबाई पति भंवरलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नांगदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
16
आनन्दीलाल पिता किशनजी जांति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ,
17
भगवानसिंह पिता सिद्धूसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदियाखुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित
0.080
0,700
72
0.001 सिंचित 0.940
80/2 2155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
कमाक
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.211
0.600
87/1
18
स्वातिका डोडिया पति देवेन्द्र सिंह डोडिया जाति राजपूत पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.095
0.290
87/2/1
19
सीताबाई पिता केरिंग 5/29 , कलाबाई बेवा चंदर राधेश्याम मनोहर पिता चंदर 24/29 , जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.249
0.300
87/2/2
20
अभिराज बोडाना पिता आनंदीलाल जाति चंद्रवंशी बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.413
2.790
86/1
21
अम्बाराम पिता बगदीराम जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागंदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.282
2.490
86/2
22
शंकर पिता बगदीराम जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित
0.414
2.500
86/3
23
मदन पिता बगदीराम जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित
0.246
0.900
85/1/2
24
भोला महेश पिता बाबुलाल मांगूबाई विधवा बाबुलाल जाति बागरी पता निम्बोदियां खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन द्वारा प्रदत्तः भूमि अहस्तांतरणीय है,
सिंचित
0.696
1.000
85/1/3
25
कंचनबाई पति बाबूलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित
0.192
0.900
85/1/7
26
बृजपाल पिता रामलाल , इन्दरलाल पिता रामलाल, जाति बोरासी पता 3 श्रीराम कालोनी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.017
0.480
89/2/1
27
दुल्ला पिता नलवसिंह 1/4 , रायसिंह पिता नलवसिंह 1/4 , तेजूबाई पिता नलवसिंह 1/4 , दर्यावबाई बेवा नवलसिंह 1/4 , जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1 2156
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
0.044 सिंचित
0.470
89/2/2
28
स्वातिका राठोर पति देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.305 सिंचित
0.370
88
29
आनन्दीलाल पिता किशनजी जाति बागरी पता उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी,
0.083 सिंचित
1.100
95/1/1
30
रामकिशोर, भारत , राधाबाई, रूखमबाई, चन्दाबाई, मन्जुबाई पिता जगदीश व केसरबाई बेवा जगदीश जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 70/110, विष्णुबाई पति मोहन जाति बागरी पता पिपलोदा संगोती माता नागदा उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी 40/110 ,
सिंचित
0.349
0.900
208/1
31
प्रेमबाई बेवा रामलाल, श्रवण पिता रामलाल, जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.589
1.000
208/5
32
सीताबाई पति बाबूलाल जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित
0.294
1.000
208/6
33
बालीबाई पति गिरधारी जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासन द्वारा प्रदत्त अहस्तांतरणीय है,
सिंचित
0.440 0.440
204
34
देवीसिंह पिता पुना जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.760 0.191
35
203/1/1
सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह डोडिया पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित
0.039
0.400
203/1/2
36
सुभद्राकुवर बेवा रुपसिंह 1/4, लोकेन्द्रसिह पुत्र रुपसिंह 1/4. विष्णुकुवर पुत्री रुपसिंह 1/4 , संगीताकुवर पुत्री रुपसिंह 1/4 , जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नांगदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
0:200
37
203/1/3
सोहनसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, 2157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
38
सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह डोडिया पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
39
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.054
0.140
203/2
सिंचित
0.320
0.320
239/1/1
माया बाई पति मुकेश जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
40
सजनबाई पति कन्हैयालाल जाति चमार पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मंध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
41
धीरेन्द्र सिंह पुत्र लोकेन्द्र सिंह डोडिया 1/2, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह डोडिया 1/2 , पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित
0.115
0.310
239/1/2/1
सिंचित
0.320
0.900
239/4
सिंचित गंगारामनाथ, मागुनाथ, विनोदनाथ, ताराबाई , राधाबाई, पैपाबाई पिता बापूनाथ वःकमलाबाई बेवा बापूनाथ जाति
42
कालबेलिया पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भूमि
43
नरभेसिंह पिता बाबरु जाति बागरी पता अमळावदिया नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
44
रामकुंवरबाई पिता कालूनाथ जाति कालबेलिया पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
45
0.070
0.350
239/5
सिंचित
0.520
0.900
239/6
सिंचित
0.450
0.450
239/7
सिंचित
0.355
0.550
239/9
श्रवण पिता अमरु जाति चमार पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
46
सिंचित
0.007
0.320
199/1
बालाराम पिता पीरुलाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
47
सिंचित
0.001
0.100
199/2
बालाराम पिता पीरुलाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
48
सिंचित
0.640
0.640
241
गोरेलाल पिता रामाजी जाति बंजारा पता पिपलौदा सागोती माता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2158
कमाक भूमि स्वामी का नाम
49
भादरसिंह पिता बनेसिंह 1/2 , दिलीपसिंह पिता बनेसिंह 1/2 , जाति राजपूत पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
50
गंगाराम पिता तुलसिया 1/2, मांगीलाल पिता तुलसिया 1/2 , जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
51
भगवानसिंह पिता पुना जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
52
मदन पिता नरसिंह, गोपाल पिता नरसिंह, राधेश्याम पिता नरसिंह, लालू पिता नरसिंह, रामसिंह पिता नरसिंह , सम्पतबाई पिता नरसिंह, जाति बागरी पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
53
जुम्माबाई पति पेमा जाति बन्जारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
54
गीताबाई पति विश्राम जाति चमार पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासन द्वारा प्रदत्त भूमि अहस्तांतरणीय है ,
55
श्रावणनाथ, कालुनाथ, बबलुनाथ, काकुनाथ, गोकुलनाथ , विष्णुबाई पिता शंभूनाथ जाति कालबेलिया पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
56
भंवरनाथ पिता हीरानाथ जाति कालबेलिया पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी,
57
जानीबाई पति चतरु जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
58
रतन पिता रामा जाति बन्जारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार कुल रकबा (हे.में)
0.500 सिंचित 0.500
259
0.480 0.480 सिंचित 258/1
सिंचित 0.490 0.490
258/2
सिंचित 0.490 0.490
258/3
0.620
सिंचित
0.620
240
सिंचित 1.000 0.853
253/4
1.310 0.001 सिंचित 253/5
0.275 सिंचित 1.000
253/7
1.080
सिंचित
0.490
256
सिंचित 0.870 0.567
257/1 2159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कमाक भूमि स्वामी का नाम
59
गिरधारी पिता भावसिंग जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
तेजराम पिता रतनलाल जाति बन्जारा पता
60 निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
61
पपीताबाई पति मुकेश जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
62
बदामीबाई पति दिनेश जाति बंजारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, गोरधन पिता शंकर जाति बलाई पता
63 निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है
64
शंभूलाल उर्फ नारायण पिता शंकरलाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांस्णी है
65
शोभाराम पिता कनीराम जाति बलाई पता निम्बोंदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भूमि अस्तांतरणीयहै
66
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.465
0.800
257/2
सिंचित
0.500
1.250
255
सिंचित
0.007
0.200
269/1/2/3
सिंचित
0.105
0.200
269/1/2/4
सिंचित
0.488
0.850
254/2
सिंचित
0.020
0.850
254/3
सिंचित
0.033
0.850
254/4
सिंचित
0.169
242/2 0.480
कमलाबाई पति गोरुलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
67
सिंचित
0.500 0.007
242/1/2
गोरेलाल पिता रामाजी जाति बंजारा पता पिपलौदा सागोती माता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
68
बालाराम पिता पीरुलाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
शांताबाई बेवा विजयसिंह नरेन्द्रसिंह माया ज्योति कम्मू सुजाता नाबापिता विजयसिंह नाबा सरमाता शांताबाई कलाकुंवर पति
69
बनेसिंह कृष्णाकुंवर गट्टाकुवर पिता बनेसिंह हेमंतकुंवर वि भंवरसिंह टिमटिमकुंवर पूजाकुंवर पि. भंवरसिंह अंतरकुंवर पोपसिंह पिता प्रह्लादसिंह जाति राजपूत पता निम्बोंदिया खुर्द नागदा म. प्र . भूमि स्वामी,
उदा पिता धन्ना जाति बंजारा पता
70
पिपलोदा सागोतीमाता नागदा उज्जैन म०प्र० भूमि स्वामी
71
सिंचित
0.042
0.420
198/1
सिंचित
0.876
1.590
260
सिंचित
0.088
0.820
261
सिंचित
0.102
0.650
267
रतन पिता घासी जाति बन्जारा पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी,
माना भागीरथ पिता कालू पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि
72
स्वामी, हेमा पिता गोपाल जाति बलाई पता निम्बोदिया खुर्द नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.650
0.079
268
19.376
कुल रकबा
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2160
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 26 मार्च 2025 क्र.-2864-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.99-अ- 82-2024-25
(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) अंतर्गत धारा -11)
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है , निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।
यह कार्य सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना कानिर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ): -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
1.86 हेक्टर
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
-अनुसूची ( 1 ) : -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन ग्रामीण
(ख) तहसील
:- सेवरखेडी
(ग) ग्राम
:- 1.86 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 2161 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या
1
110/2
2
110/3
3
110/6
4
110/7
5
111
6
169
7
168
172 8
9
175/1/3
10
175/1/2
11
175/1/1
12
175/5
13
188
14
173
15
198
199 16
220 17
221 18
योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
0.07
0.06
0.11
0.20
0.14
0.05
0.02
0.03
0.01
0.02
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
सेवरखेडी-शिलारखडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं उरास संबंधित अन्य कार्या हेतु ।
0.01
0.01
0.23
0.05
0.02
0.02
0.41
0.40
1.86 हे .
अधिनियम की धारा-15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगा ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2162
क्र.- 2865-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.97-अ-82-2024-25
(भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) अंतर्गत धारा -11 )
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है , निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।
यह कार्य सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में 3.24 हेक्टर
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
-:अनुसूची ( 1 ) : -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन ग्रामीण
(ख) तहसील
:- कडछली
(ग) ग्राम
:- 3.24 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 2163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र० सं ० सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकना (हेक्टे.में)
1
0.06
42/1/1
2
0,12
42/2
3
0.06
42/1/2
4
0.32
189
5
0.05
190
6
192
0.32
7
0.04
193/1/1
8
0.04
193/1/2
9
0.11
193/2
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
10
0.14
194
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
0.37
11
376/2
0.05
12
377
13
0.18
378/1
0.47
14
379
15
0.04
380/1
16
0.56
380/2
522
17
0.25
सेवरखेडी- सिलारखेडी
523
0.06
18
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधून संभाग उज्जन
परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
3.24
योग
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध मे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेगा ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2164
क्र.- 2866-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.98-अ-82-2024-25
(भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) अंतर्गत धारा -11 )
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है , निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।
यह कार्य सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना कानिर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ) :-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण
35.04 हेक्टर
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
-:अनुसूची (1 ): -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन ग्रामीण
(ख) तहसील
:- सिलारखेडी
(ग) ग्राम
:- 35.04 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 2165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०
2 1
2
3
3
4/1
4
52
5
4/2
6
6/3/1
7
7/3/2
8
7/4/1
9
4/3
10
5/1/1
11
5/2/1
12
5/3/1
5/4/1 13
14
7/1
15
7/2
16
7/3/1
5/1/2 17
5/2/2
18
19
5/3/2
20
5/4/2
21
6/1
22
6/2/1
23
6/2/2/1
24
24/2/1/2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत श्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु " निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
0.40
1.34
0.57
0.02
0.57
0.28
0.09
0.06
0.21
0.09
0.09
0.09
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
0.10
0.20
0.20
0.03
0.15
0.15
0.14
0.13
0.75
0.37
0.20
0.28 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2166
सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०
25
9/2/2
26
27
47/1
28
6/3/2
29
7/4/2
30
7/5
31
6/3/3
32
7/6
33
9/3/1
34
9/1
35
24/1
36
9/2/1
37
24/2/1/1
38
9/3/2
39
9/3/3
40
10/1
41
10/2
42
10/3
43
27/1/1
44
10/4
45
46
11/2
12
47
48
13/1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला * धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अभिकीरी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
0.18
0.18
0.35
0.24
0.07
0.12
0.23
0.20
0.14
0.38
0.37
0.21
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
0.10
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
0.25
0.39
0.18
0.17
0.17
1.12
0.17
0.49
0.20
0.64
0.32 2167 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०
49
13/2
14 50
26 51
52
15/1/1
53
15/1/2
15/2 54
19/1 55
56
19/3
19/4 57
20 58
16 59
16/210 60
16/211 61
17 62
19/2 63
21 64
22/1 65
66
30 67
23 68
69
24/2/2
70
27/1/2
71
27/2
72
28
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धास-2 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकना (हेक्टे.में)
0.32
2.42
0.50
0.37
0.37
0.37
0.08
0.09
0.09
1.07
0.49
0.49
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
0.49
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
0.84
0.09
0.60
0.36
0.96
0.21
0.93
0.74
0.08
0.23
2.82 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2168
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्र० सं०
धारा कोकां हराईत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
0.21
73
29
0.54
74
31/1
0.26
75
32/1/1/1
0.17
76
32/1/1/2
0.25
77
32/3
0.13
78
34/1
0.54
31/2/1
79
0.28
80
32/1/2/1
0.07
31/2/2
81
0.03
39
82
0.42
36
83
0.79
36/212
84
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
0.10
37
85
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
0.04
38
86
0.14
87
47/2
0.20
49/1
88
0.28
49/2
89
0.28
90
49/5
1.01
18
91
0.14
92
49/3
0.28
93
49/4
0.08
94
50/1
0.11
95
51/1
0.30
96
51/2
35.04
योग
कास
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन कीचोरीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में डीर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगा ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजदैव) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है । (म.प्र.) * 2169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र. -2867-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.100-अ-82-2024-25
(भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्र. 30 सन् 2013 ) अंतर्गत धारा -11 )
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अयवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम को धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति , आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ) : -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
5.14 हेक्टर
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
-:अनुसूची ( 1 ) : -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन ग्रामीण
(ख) तहसील
:- कल्याणपुरा
(ग) ग्राम
:- 5.14 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2170
क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या
1
110
[ भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कार्यालय कले धारा-12के अतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
0.14
*
जिलाउज्जैन ( म.प्र.)
2 112 0.06
3 336 0.06
4 337
0.03
5 339 0.15
6 109/2
0.02
7 109/3 0.30
8 109/4 0.07
9 108/4 0.08 सेवरखेडी-सिलारखेडी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन परियोजना के अंतर्गत
संभाग उज्जैन बैराज निर्माण एवं उससे
10 114/2 0.13
संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
11 119/1 0.02
12 129/2 0.08
13 108/5 0.35
14 114/1 0.27
15 111 0.51
16 322 0.14
106/1 0.05
17
2171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 पोटअंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूगि रकबा (हेक्टे.में)
0.08
18
118/1
0.20
19
118/2
0.08
20
119/2
0.07
126
21
0.10
22
128/1
0.04
136
23
0.06
24
138/1
0.04
25
142/2/2
0.07
26
142/2/1
0.04
139
27
0.06
141
28
0.02
29
151
0.57
30
284/1
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग उज्जैन
0.57
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
31
284/2
0.07
286
32
0.04
33
292
0.06
34
315
0.02
35
321/1
0.08
36
321/2/1
0.09
37
321/2/2
0.02
38
323
0.02
39
332/2/1
0.16
40
332/1/1
0.06
41
333
0.06
42
334/1
5.14 हे .
योग
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध मे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग उज्जैन के समक्ष अपि , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगा ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्बोलका अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2172
[ भाग 1
क्र.-2868-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.96-अ-82-2024-25
(गू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) अंतर्गत धारा-11 )
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में सेयरखेडी -सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उरासे संबंधित अन्य कार्यों के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है . निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अन्तर्गत धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इरा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुयूवी के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ) : -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
10.86 हेक्टेयर
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
-:अनुसूची ( 1 ) : -
( 1 ) भूमि का विवरण
: - उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन ग्रामीण
(ख) तहसील
:- दाऊखेडी
(ग) ग्राम
:- 10.86 हेक्टेयर
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 2173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टेयर में)
1 18 0.32 2 21 1.28 3 22 1.66 4 23 0.49 5 76/1 0.48 6 76/2 0.48 7 76/3 0.94 8 80 0.22 9 81/1 0.44
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
संभाग उज्जैन
10 81/2 0.31
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
11 254 0.86 12 256 0.33 13 258 0.03 14 259 1.23 15 264 0.36 16 260 0.36 17 261 0.26 18 262 0.22 * 19 263 0.50
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग उज्जैन
22 अवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत्त तालाब निर्माण एवं उसरां संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
265
20
0.09
योग
10.86 हे .
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध मे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेगा ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
2174
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 24 मार्च 2025 क्र.-2749-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0072-अ-82-2024-25
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) अंतर्गत धारा 11
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
हेक्टर
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
-अनुसूची (1):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन
(ख) तहसील
:- पालखेड़ी
(ग) ग्राम
:- 7.292 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 2175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
से० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे,में)
1 2 0.495
2 3/2 0.513
3 7 0.638
4 8 0.030
5 21 0.272
6 23/1 0.156
7 18/1 0.00.1
8 18/2 0.298
9 22 0.220
10 24/1/2 0.115
11 17 0.026
12 16 0.063
13 44/1 0.033 इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय
14 42/1 0.998 पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म.प्र .
सड़क विकास निगम
इन्दौर (म.प्र)
15 42/3 0,030 16 47 0.001 17 48 0.007 18 43 0.889 19 50 0.014 20 55 0.471 21 54/4 0.193 22 53 0.066 23 56/1/1 0.472 24 56/1/2 0.816 25 57 0.475 कुल रकबा 7.292
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1 2176
क्र.- 2750-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0075-अ-82-2024-25
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
हेक्टर
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
(ख) तहसील
:- उज्जैन
(ग) ग्राम
:- गोंदिया
:-18.799 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 2177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
से० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे. में)
229 0.540
1
230/1 0.010
2
230/2 0.440
3
4 230/987 0.350
5 232/1 0.430
231/1/1 0.020
6
7 231/1/2 0.210
8 231/2 0.270
9 247 0.330
10 270/1 0.130
11 249/2/1 0.040
12 249/2/2 0.070
13 248 0.360
14 249/3/1 0.120
15 268/1 0.130 इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय
पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
16 268/2 0.100
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर(म.प्र)
17 267/1 0.050
267/2 0.240
18
250 0.220
19
20 266 0.210
21 264 0.350
22 263 0.300
23 514 0.400
24 515 0.440
25 513/1 0.040
26 513/2 0.220
27 516 0.030
28 509 0.770
29 508 0.520
30 982 0.080
31 817/1 0.430
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2178
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वेक्षण संख्या
ಹಂ सं ०
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में)
32 814 0.530
33 813 0.130
34 811/936 0.040
35 808/1 0.100
36 807 0.560
37 841/1 0.460
38 841/2 0.400
39 840 0.080
40 843/1 0.200
41 843/2 0.120
42 842/1 0.140
43 764 0.020
44 763 0.010
45 762 0.080
46 761 0.020 इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय
0.020 पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
47 759/1
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर (म.प्र)
48 759/2 0.150 49 760/1 0.050 50 760/2 0.100 51 753/1 0.320 52 754/988/1 0.010 53 753/2 0.160 54 754/988/2 0.140 55 752/2 0.070 56 754 0.020 57 751 0.080 58 750/1 0.460 59 749/1 0.340 60 680 0.020 61 749/2 0.050 62 742/1 0.130
2179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वेक्षण संख्या
सं०
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में)
63 742/2 0.160 64 743/1 0.080 65 743/2 0.470 66 732/973 0.010 67 730/1 0.410 68 731/1 0.009 69 731/3/1 0.050 70 730/2 0.140 71 730/3 0.230 72 731/3/2 0.160 73 723/1 0.030 74 723/2 0.300 इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय 75 723/3 0.300 पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर(म.प्र)
76 723/4 0.450
77 719 0.080
78 722 0.020
79 883/1 0.090
80 883/2 0.580
81 884 0.270
82 881/1/2 0.020
83 881/2 0.020
84 881/3 0.010
-85 882/1 0.010
86 882/2 0.040
योग 16.799
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
[भाग 1 2180
क्र.-2751-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0076-अ-82-2024-25
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
ग्रह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ):-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण
हेक्टर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन
(ख) तहसील
:- लिम्बापिपलिया
(ग) ग्राम
:- 19.965 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 2181
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
से०
सर्वेक्षण संख्या
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में)
1 571 0.010 2 595/1 1.170 3 595/2 0,240 4 572 0,060 5 594 0.410 6 578/2/1 0.020 7 578/2/2 0,010 8 578/1 0.030 9 589/2 0.540 10 579/2 0,030 11 588 0.060 12 589/1 0,470 13 587 0.110 14 586/1 0.420 15 586/2 0.220 इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय 16 585 0.650 पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर(म.प्र)
17 584/1 0.110
18 584/2 0.010
19 619/7 0.380
20 619/5 0.150
21 541 0.720
22 539/1/2 0.050
23 539/2 0.590
24 540 0.060
25 502/1 0,640
26 502/2 0.040
27 501/1 0.060
28 500 0.450
29 499/1 0.020
30 499/2 0.780
0.840
31 498/1/2
[ भाग 1 2182
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सं०
सर्वेक्षण संख्या
धारा -12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकथा (हक्टे,में)
498/2 0.025
32
33 496 0.330
34 497 0.430
35 495/1 0.420
36 125 0.510
37 124 0.540
38 126 0.310
39 110 0.130
40 109/1 0.170
41 109/2 0.160
42 109/3 0.180
43 इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन
108/3 0.340
मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़
44 108/2 0,340 निर्माण
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर(म.प्र)
45 97 0.790
46 98 0,690
47 99 0.140
48 38/2 0.800
49 41/1
0.060
50 41/2 0.050
51 41/3 0.140
52 39/2/2 0.290
53 39/2/1 0.010
54 40/1 0.480
55 27 0,940
56 28/2 0.160
57 29 0.140
58 12 0.910
59 15 0,220 इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन
मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़
60 14 0.910 निर्माण
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर(म.प्र)
19.965
योग
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर विसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुमेोग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2183
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र. - 2752- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0077-अ-82-2024-25
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारवर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ):-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण
हेक्टर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
-:अनुसूची (1):-
(१) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन
(ख) तहसील
:- हासमपुरा
(ग)ग्राम
:-14.217 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2184
सर्वेक्षण संख्या सं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1 147 2 149 3 151 4 202/1 5 199/1 6 199/2 7 201 8 235/1 9 235/2 10 236 11 197/1 12 197/2 13 237 14 238 15 239 16 240 17 .241/1
अर्जन हेतु निजी भूमि रकथा (हक्टे, में )
0,152 0.719 0.793 0.309 0.536 0.256 0.605 $0.050 0.070 0.149 0.060 0.350 0.186 0.271 0.183 0.475 इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय 0.005 पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर(मप्र)
18 244/1 0.754
19 244/2 0.111
20 246 0.089
21 243 0.613
22 267 0,726
23 268 0.588
24 265/2 0.029
25 269 0.090
26 264/1 0.248
27 270/1 0.060
28 270/2 0.930
29 404/1 0.253
30 404/2 0.254
0.463
31 405
2185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सं०
सर्वेक्षण संख्या
धारा -12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में )
32 403/1 0.050
33 406/3 0.620
34 408/2 0.001
35 428/1/1 0.197
36 427/1/1 0.020
37 427/1/2 0.010
38 425/1/1 0.045
39 426/1 0.150
40 426/2/1 0.060
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय
41 422/2/1 0.308 पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
42 422/1/1 0.220
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर(म.प्र)
43 417/2 0.571 44 417/3 0.513 45 418/2 0.012 46 419/1 0.065 47 418/1 0.181 48 420/1 0.206 49 421/3 0.340 50 421/2 0.271
14.217
योग
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
2186
[ भाग 1
क्र.-2753-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0071 -अ-82-2024-25
(भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
हेक्टर
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
-अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
-उज्जैन
(क) जिला
उज्जैन
(ख) तहसील
- चिंतामन जवासिया
(ग)ग्राम
0.568 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
संख्या
सं ०
धारा -12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में)
1 321/1 0.016 2 333/2 0.020 3 326/2/3/2 0.064 4 325/2 0.001 5 326/1/2 0.013 6 327/1/2 0.233 7 396/1/1/2 0.059
संभागीय प्रबंधक म.प्र .
सड़क विकास निगम
इन्दौर(म.प्र)
0.003
397/1/1
8
0.007
398/1/2
9
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
0.032
400
10
0.058
401/1
11
0.062
12 401/2
0.568
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (य.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
उज्जैन, दिनांक 27 मार्च 2025 क्र.- 2876-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0070-अ-82-2024-25
(भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
हेक्टर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
-अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
(क) जिला
:- उज्जैन
(ख) तहसील
:- उज्जैन
(ग) ग्राम
:- चॉदमुख
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 5.123 हेक्ट.
2188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे . में )
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
1 3/1
0.547
2 3/2 0.490
3 4 0.017
4 3/3 0.372
5 30 0.778
6 33 0.167
7 31/1 0.130
8 31/2 0.120
9 31/3 0.197
10 32 0.360
11 58 0.280 इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय
12 60/1 0.144 पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर(म.प्र)
13 61 0.001 14 62/1 0,029 15 62/3 0.416 16 66 0.216 17 68/1 0.154 18 68/2 0.201 19 68/3 0.053 20 69 0.223 21 70/2 0.044 22 70/1 0.184 कुल रकबा 5.123
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर, 2189
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रा.प्र.क्र.-03- अ-82-2024-25-भू-अर्जन
छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 मार्च 2025
म ०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टनल निर्माण में अनुपयोगी मटेरियल हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाडा के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टनल निर्माण में अनुपयोगी मटेरियल हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1.भूमि का वर्णनः-
तहसील नगर / ग्राम जिला
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
2
3
1
4
चौरई
छिन्दवाड़ा ग्राम- कामती 1. प०ह०न0-35 ब०नं0-19 रा०नि०म०- चौरई
कय किये जाने वाला प्रस्तावि त रकबा (हेक्टेयर में)
6
7
5
0.008
113/1 113/2
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टनल निर्माण में अनुपयोगी
मटेरियल हेतु
संजयकुमार ,
शरदकुमार
पिता श्रीधर
जैन निवासी
ग्राम
भूमिस्वामी
कुल योग
निजी भूमि के
सार्वजनिक
प्रयोजन के
लिये भूमि कय
किये जाने के
संबंध में
02
0.008 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से. न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
2190
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1
रा.प्र.क्र. - 011-3-82-2024-25- भू-अर्जन
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/ 2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1.भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर / ग्राम
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
कय किये जाने वाला
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
प्रस्तावि त रकबा (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
6
7
छिंदवाड़ा छिंदवाडा ग्राम- कुहिया 1. जितेन्द्र
398/3 0.104
प०ह 0न0-52
ब०नं0-70
कुमार पिता
गोविन्दसिंह
रघुवंशी
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
/67 रा०नि० म०- पिन्डरई कला
ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में
01
कुल योग
0.104 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पांढुर्णा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.- 2116-भू-अर्जन-2025
पांढुर्णा , दिनांक 25 मार्च 2025
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
1. भुमि का वर्णन :-
क. जिला पांढुर्णा
ख. तहसील पांढुर्णा
ग . नगर/ग्राम ग्राम- भुयारी प.ह.नं. 32 ब.नं. 297 रा.नि.मं. तिगांव
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित कुल रकबा - 41.781 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
कमांक प्रस्तावित खसरा नंबर प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1 2 3
1 69/2 0.572
2 70 0.684
3 97/2 0.425
4 71 0.773
5 96/2 0.303
6 72 0.688
7 82/1 0.663
8 73 0.882
9 74 0.773
10 75 0.926
11 76 0.894
12 77/1 0.222
13 78/1 0.223
14 85/1 0.101
15 104/2 0.162
16 105 0.607
17 77/2 0.223
18 78/2 0.111
19 78/3 0.111
20 85/2 0.101
21 104/1 0.162
22 79 0.934
23 82/3 0.816
24 80 0.797
25 82/2 0.298
2192
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
26 83 27 81/1 28 98/1 29 81/2 30 81/3 31 86/2 32 98/2 33 84/1 34 86/1 35 103/1 36 84/2 37 86/4 38 103/2 39 86/3 40 98/3 41 99 42 88/1 43 88/2 44 90 45 91 46 92/1 47 92/2 48 93/1 49 93/2 50 94 51 95 52 96/1 53 96/3 54 101 55 102 56 97/1 57 55/1 58 55/2 59 55/3 60 55/4
61
[ भाग 1
0.672 0.148 0.182 0.148 0.149 0.119 0.183 0.235 0.059 0.263 0.235 0.059 0.263 0.119 0.182 0.971 0.866 0.866 1.740 0.890 0.669 0.269 1.068 1.927 0.405 0.644 0.396 0.260 0.348 0.360 0.465 0.150 0.381 0.220 0.150
0.150 2193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
भाग 11 ]
62
55/6
63
55/7
64
57
65
58
66
59/1
67
59/2
68
60/1
69
60/2
70
60/3
71
61
72
62
73
63/1
74
63/2
75
63/3
76
64
77
65
78
66
79
67
68
80
81
69/1
योग:-
0.110
0.110
1.238
1.396
0.698
0.698
0.512
0.513
0.513
1.619
0.910
0.405
0.405
0.404
0.789
0.745
0.534
0.478
0.801
0.241
41.781 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ कुल रकबा
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना अंतर्गत बैलेसिंग रिजर्वायर (पांढुर्णा बांध) निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबध्द कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड एवं http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , पांढुर्णा जिला पांढुर्णा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) वं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप- संभाग सौसर/ पांढुर्णा जिला पांढुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय देव शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
2194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2025
भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा
क्रमांक- 853- म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2025.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , आयुक्त भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 10 सितम्बर 2021 में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 364-2021- CLR-आबादी-भू सर्वेक्षण 2021 ग्वालियर , दिनांक 09 सितम्बर 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.
भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा
क्रमांक-855- म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2025. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , आयुक्त भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 02 अप्रैल 2021 में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 182-2021- CLR- भू सर्वेक्षण 2020 ग्वालियर , दिनांक 02 अप्रैल 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.
अनुभा श्रीवास्तव , आयुक्त.