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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022...

Published 08 April 2025

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
111
Identifier
in.gazette.madhya.2025-04-08.111.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 अप्रैल 2025- चैत्र 18, शक 1947

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

आदेश

क्रमांक-एफ-87-425-2022- ग्यारह- 267.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- "क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद् चन्द्रशेखर आजाद, जिला अलीराजपुर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में कलम बाई , वार्ड क्रमांक-2 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी कलम बाई के अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-अलीराजपुर के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 1333, दिनांक 10 नवम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, कलम बाई द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2025

5. आयोग के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला-अलीराजपुर के माध्यम से अभ्यर्थी कलम बाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 2 दिसम्बर 2024 में अभ्यर्थी कलम बाई द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 24 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, कलम बाई को व्यक्ति सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 103 , दिनांक 4 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 4 फरवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 21 फरवरी 2025 को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय अलीराजपुर में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक स्था. निर्वा .-2025-171 , दिनांक 25 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी, कलम बाई, वार्ड क्रमांक 02 को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , अलीराजपुर में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है .

12. उपरोक्त से यह स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, कलम बाई, वार्ड क्रमांक-2 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद् चन्द्रशेखर आजाद, जिला अलीराजपुर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-04-08.111.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-04-08.111.Extraordinary.