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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 112]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 9 अप्रैल 2025- चैत्र 19, शक 1947
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2025
क्र. 857/2320711 /2024/आठ मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन 1991 ) की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2 एफ 4-3-29-0010-2024 - Sec - 2-अठारह ( UDH ) दिनांक 27 मार्च , 2025 के माध्यम से मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2025 के बिन्दु क्रमांक 11 में विहित प्रावधानों के अनुसार , इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के नवीन वाहनों की खरीद पर उद्ग्रहणीय मध्यप्रदेश मोटरयान कर में ऐसे वाहनों के सम्पूर्ण जीवनकाल हेतु निम्नानुसार छूट प्रदान करती है, अर्थात्ः-
मध्यप्रदेश मोटरयान कर में छूट का विवरण वाहन का प्रकार
अनु.
ई-दोपहिया वाहन
1.
दिनांक 26/03/2026 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100 % मोटरयान कर में छूट
ई-तीन पहिया वाहन
2.
दिनांक 26/03/2026 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100 % मोटरयान कर में छूट
223 224
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2025
3. ई -कार
20 लाख रुपये तक की मानक मूल्य वाली और दिनांक 26/03/2026 तक पंजीकृत होने वाली ई - कारों पर 100 % मोटरयान कर में छूट
4. ई - हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) दिनांक 26/03/2026 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100% मोटरयान कर में छूट
5. ई - बसों( गैर सरकारी , अर्थात स्कूल बसें, निजी बस ऑपरेटर , आदि)
दिनांक 26/03/2027 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100% मोटरयान कर में छूट
6. ई -बसों (मिनी , मिडी, स्टेंडर्ड एवं स्टेंडर्ड एसी बसों सहित सरकारी बसें)
दिनांक 26/03/2027 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100 % मोटरयान कर में छूट
7. ई-ट्रक
दिनांक 26/03/2027 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100% मोटरयान कर में छूट
8. ई- ट्रेक्टर
दिनांक 26/03/2027 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100 % मोटरयान कर में छूट
9. ई- एम्बुलेंस
दिनांक 26/03/2027 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100 % मोटरयान कर में छूट
नोटः उपरोक्त प्रोत्साहन किसी भी प्रकार के हाइब्रिड वाहनों पर लागू नहीं होंगे ।
2. भारत सरकार , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 525 (अ) दिनांक 02 अगस्त 2021 द्वारा , पूर्व से ही, बैटरी
प्रचालित वाहनों को , रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने या नवीनीकरण तथा नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदान करने के प्रयोजन से, शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ।
No. 857 / 2320711 / 2024 / VIII In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam , 1991 ( No. 25 of 1991 ) , the State Government , hereby , provides exemption in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Tax leviable on the purchase of new electric vehicles of various categories for entire life time of such vehicles , as per the provisions prescribed in point No. 11 of the Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy , 2025 published in the Madhya Pradesh Gazette through notification No. 02 F 4-3-29-0010-2024 - Sec - 2- Eighteen ( UDH ) , dated 27th March , 2025 issued by the Urban Development and Housing Department , Government of Madhya Pradesh , as follows , namely: - 224(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2025
Vehicle Segment
S. No.
Madhya Pradesh Motor Vehicle Tax Exemption Details
(3)
(1)
(2)
1. e-2W
100% motor vehicle tax exemption on vehicles to be registered till 26/03/2026
2. e-3W
100% motor vehicle tax exemption on vehicles to be registered till 26/03/2026
3. e-Car
100% motor vehicle tax exemption on e- Cars with Standard price not exceeding Rs . 20 Lakh and to be registered till 26/03/2026
4. e- LCV
100% motor vehicle tax exemption on vehicles to be registered till 26/03/2026
5.
100 % motor vehicle tax exemption on vehicles to be registered till 26/03/2027
e-Buses (Non Government , i.e. School buses , private bus operators , etc. )
6 .
100% motor vehicle tax exemption on vehicles to be registered till 26/03/2027
e -Buses ( Government Buses including Mini , Midi , Standard and Standard AC Buses)
7. e-Truck
100% motor vehicle tax exemption on vehicles to be registered till 26/03/2027
8. e-Tractor
100% motor vehicle tax exemption on vehicles to be registered till 26/03/2027
9. e -Ambulance
100% motor vehicle tax exemption on vehicles to be registered till 26/03/2027
Note: Above incentives are not applicable to any type of hybrid vehicles .
2. Battery operated vehicles have already been exempted from payment of fees for the purpose of issuance or renewal of registration certificate and assignment of new registration mark by the Government of India , Ministry of Road Transport and Highways , New Delhi vide Notification No. G.S.R. 525 (E ) , dated 2nd August, 2021 in the Gazette .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.