वध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 15 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2025- चैत्र 21 , शक 1947
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं..
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025
क्र. ई- 1-47-2025-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम / बैच एवं
वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1.
श्री अजय श्रीवास्तव (2013 ), कलेक्टर, जिला मऊगंज.
नवीन पदस्थापना
(3)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
2195
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .
2196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
(3)
(2)
(1)
2.
कलेक्टर, जिला मऊगंज.
श्री संजय कुमार जैन ( 2015 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2025
क्र. ई- 1-39-2025-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 9-7-2025 - EO (MM- I) , दिनांक 20 मार्च , 2025 के अनुक्रम में, श्री प्रवीण सिंह अढायच, भाप्रसे ( 2012 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत उपसचिव के समकक्ष Private Secretary to the Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development ( Shri Shivraj Singh Chouhan) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के कार्यकाल अवधि के को- टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री अढायच माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
क्र. ई- 1-48-2025-5- एक.- श्री भास्कर लक्षकार, भाप्रसे ( 2010 ) , वि.क.अ. सह- आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग घोषित किया जाता है .
क्र. ई- 1-51-2025-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(3)
(1)
(2)
1.
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
श्री आशीष भार्गव (2012) , पदस्थापना के लिए प्रतिक्षारत .
गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI) , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2025
क्र. GAD -6-0013-2025-GAD - 1- एक- ( GAD).- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर. कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के पत्र क्रमांक बी- 805-(दो-1-21-2023 ) , दिनांक 28 फरवरी, 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 10 से 12 मार्च, 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 मार्च, 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
2197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र. GAD -6-0018-2025 -GAD - 1- एक- ( GAD ) . - राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायाधिपति , श्री सतीश कुमार शर्मा ( सेवानिवृत्त ) को महालेखाकार कार्यालय के पत्र क्रमांक टीएम-अ.न.- D1060 , दिनांक 18 मार्च 2025 के अनुक्रम में, माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा स्थानांतरण पर अप्रयुक्त कार्यभार ग्रहण अवधि दस दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2025
क्र. GAD - 6-0009-2025-GAD - 1- एक- (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के पत्र क्रमांक ए-1727 ( दो 1-6-2024 ) , दिनांक 7 मार्च 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2025
फा. क्र. 1049- इक्कीस - ब( दो ) -2025.- राज्य शासन , एतद्वारा , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 2696 - इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 19 सितम्बर 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री कपिल गौर को , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 1137- इक्कीस- ब ( दो ) - 2025.- राज्य शासन, श्री मनीष दवे , अस्थायी डिप्टी रजिस्ट्रार , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल को आदेश जारी होने के दिनांक से डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अभिकरण, भोपाल के पद पर स्थायीकरण करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025
पंजी. क्र. 1180- इक्कीस- ब ( दो ) -2025. - राज्य शासन, श्री प्रकाश अग्रवाल , नोटरी, तहसील महू, जिला इन्दौर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर समुचित जाँच उपरांत नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 ( ख ) ( III) के अधीन श्री प्रकाश अग्रवाल , नोटरी, तहसील महू, जिला इन्दौर द्वारा " नोटरी के सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार " " चेतावनी " की शास्ति अधिरोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अतिरिक्त सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2025
क्र. एफ 11-5-2006- उन्तीस-2 .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए ) ( सी ) (डी ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम. तत्कालीन आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल के स्थान पर श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त- सह - संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल , उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2198
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2025
क्र. 595-2766739-25- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
जिले का नाम
किशोर न्याय बोर्ड
प्रधान मजिस्ट्रेट
क्र.
का नाम एवं पदनाम
और उसका मुख्यालय
(4)
(3)
(2)
(1)
1
श्रीमती रूचि गोलस , JMFC
जबलपुर
जबलपुर
सागर
2
सागर
सुश्री सुरभि सिंह सुमन , JMFC
No. 595-2766739-25 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government , hereby , designates Judicial Officers as specified in column no. (4 ) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
Name of the Principal Magistrate & Designation
(3)
(4)
(2)
(1)
Smt . Ruchi Golas , JMFC 1
Jabalpur
Jabalpur
2
Sagar
Sushri Surbhi Singh Suman , JMFC Sagar
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
2199
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश
नरसिंहपुर , दिनांक 18 मार्च 2025
संशोधित आदेश
क्र. 2655- व.लि.1 - न.क्र. 305-2024.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शीतला पटले , कलेक्टर, नरसिंहपुर, वर्ष 2025 हेतु पूर्व में जारी आदेश क्र. 5- व.लि.1 - न.क्र. 305-2024 , नरसिंहपुर, दिनांक 1 जनवरी 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, नरसिंहपुर जिले के लिए निम्नानुसार तिथियों को, पूरे दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ :-
दिवस
दिनांक
(2)
(3) क्र. (1)
1 .
19 मार्च 2025
बुधवार
मंगलवार 2.
30 सितम्बर 2025
विशेष
त्यौहार का नाम
(5)
(4)
परंपरागत त्यौहार
रंगपंचमी
परंपरागत त्यौहार
दुर्गा अष्टमी
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागार, उप- कोषागार एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा .
टीप.- पूर्व जारी आदेश क्र. 5, दिनांक 1 जनवरी 2025 द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2025 ( मकर संक्रांति ) का प्रथम स्थानीय अवकाश दिया जा चुका है .
शीतला पटले कलेक्टर.
राज्य शासन के आदेश
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2025
क्र. F- 15-19-2010- दस- 2.- राज्य शासन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2024 जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित हुई है, के द्वारा रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है.
2. राज्य शासन , एतद्वारा , रातापानी टाइगर रिजर्व का नामकरण " पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर, टाइगर रिजर्व, रातापानी " करता है.
No. F- 15-19-2010 - X - 2.- The State Government has declared the Ratapani Tiger Reserve vide the notification of even number dated 2nd December 2024 published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary ) dated 2nd December 2024.
2.The State Government hereby names the Ratapani Tiger Reserve as " Padmashri Dr. Vishnu Shridhar Wakankar Tiger Reserve, Ratapani " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
2200
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2025
क्रमांक/PCCF/7/0006 /2024- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन
1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहा तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे ।
जिला :- सिंगरौली
वनमंडल:- सिंगरौली
अ.क्र .
वनखण्डकी भूमि का विवरण
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्रमांक अनुसूची
तहसील :- चितरंगी
वन परिक्षेत्रः- कर्थुआ
वनखण्डकीसीमायें
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
प्रस्तावित कनखण्डका नाम
2
4
5
7
6
3
1
1
कोरसर
245/2/2
राजस्व भूमि
17.00 हे० उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमाक 1
पिपरी
योग:-
से मुनारा क्रमांक 9 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 सेमुनारा क्रमांक 10 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से आरक्षित वनखण्ड कोसर -7 वन कक्ष क्र. आर.एफ. 870 के मुनारा क्रमांक 40/20 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं आरक्षित वनखण्ड कोसर-7 वन कक्ष क्र . आर.एफ. 870 के मुनारा क्रमांक 40/20 से मुनारा क्रमांक 39/21 तक की वनसीमा।
17.00 डे0
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड कोसर-7 वन कक्ष क्र . आर.एफ. 870 के मुनारा क्रमांक 39/21 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 24 होते हुये । तक कृत्रिम वन सीमा।
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 151448 रकवा 4.9627 हे0 , प्रकरण क्रमांक 151757 रकवा 4.8057 हे. एवं प्रकरण क्रमांक 426197 रकवा 4.4640 हे. की सैद्धांतिक स्वीकृति अप्राप्त (म.प्र. जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई. सिंगरौली) जिसमें पाईप लाईन बिछानें में कुल प्रभावित रकवा 14.2324 हे.4.2324 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल रकवा 17.00 हे . गैर भूमि उपरोक्त वर्णित भूमि रकवा 17.00 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के संशोधित आदेश क्रमांक 55/अ -20 (3) /2022-23 सिंगरौली, दिनांक 26.06.2024 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम, राजस्व अधिकारी , कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 55/3-20(3 )/2022-23 सिंगरौली, दिनांक 26.06.2024 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
:- निरंक 1. व्यक्तिगत अधिकार
:- निरंक 2. सामुदायिक अधिकार
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
2201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2025
क्र. PCCF -7-0006-2024- FLR- PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0006-2024 - FLR- PCCF, दिनांक 1 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 1st April 2025
No./PCCF/7/0006/2024-FLR-PCCF :: in exercise of the powers conferredby section 29 of the Indian forest Act 1927 , ( XVI of 1927) the state Government arepleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas . Specified in the schedule below, Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that state Government form time to time .
SCHEDULE
District -Singrauli
Tahsil - Chitrangi
Forest Range- Karthua
ForestDivision -Singrauli
ForestBlock Boundaries
S. Name of
Details ofLand included
Area (Hectare)
Present Khasra headof land
No. proposed Forest Block
Name of Village
No. Old/New
6
4
2
5
3
245/2/2 17.00 North:- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar
Korsar Pipari Revenue Land
No. 9 of proposed protected forest block . East:-Artificial forest boundary from Pillar No. 9 to Pillar No. 10 of proposed protected forest block .
South: Artificial forest boundary from Pillar No. 10 of the proposed protected forest block to Pillar no . 40/20 of Reserve forestblock Kosar-7 and Forest Boundary from Pillar no . 40/20 to Pillar no . 39/21 of Reserve forest block kosar-7 .
West:- Artificial forest boundary from Pillar No. 39/21 of Reserve forest block kosar-7 to Pillar No. 1 via 24 of proposed protected forest block.
Total: 17.00
A. Reason for Publication of Notification :-
1 in accordance with condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi by Principal Approval has not been received in the proposal no . 151448 area 4.9627 ha . , proposal no . 151757 area 4.8057 ha . proposal number 426197 area 4.4640 ha . and in Lieu of 14.2324 hectare out of 17.00 hectare sanctioned . Affected forest land under the sanctioned Pipe Line Project of Jal Nigam the above mentioned Non Forest Land of 17.00 Hectare Transferred or muted in favor of Madhya Pradesh , Forest Department by Revised order No. 55/अ-20(3 )/2022-23 Singrauli , Dated 26.06.2024 of Collector, Distt. Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation .
2- Detail of other Reasons - Nil
B. The Khasra Wise details of recorded right on the above land as perRevised orderNo. 55/अ-20(3)/2022-23 Singrauli , Dated 26.06.2024 of Collector , Distt .
Sidhi are as Under.
1. Individuals Rights : - Nil .
2. Communities Rights:- Nil .
Therefore the above land is being declared as protected forest under
section 29 of Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.
[ भाग 1 2202
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2025
क्रमांक/PCCF/7/0100/2024- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन 19
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , राज्य शासन, एतद द्वारा उ अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्त अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
अनुसूची
जिला आगर मालवा
तहसील - बड़ौद
वन परिक्षेत्र आगर वनमंडल - सामान्य शाजापुर
क्र.
वनखण्ड की सौमाएँ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
0.12
19
बर्डी
1 चिपिया अ चिपिया
बर्डी
22
0.24
23
0.27
बर्डी
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 39 से 46, 46 से 1 एवम 1 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
बर्डी
25
1.00
बर्डी
26
0.10
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
बडर्डी 27 1.55
85
2.75
बर्डी
1344
बर्डी
16.21
0.03
1345
बडर्डी
1346 0.03
बडर्डी
1347 0.25
बर्डी
0.07
1348
बर्डी
1349 0.04
बर्डी
1350 1.81
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 26, 26 से संरक्षित वनखण्ड विपिया के मुनारा क्रमांक 2 तक कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 2 से 1 तक वनसीमा तथा संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 27 तक की कृत्रिम वन सौमा।
2203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
का.का. 1351 0.42
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
चारागाह 1353/2 21.10
के मुनारा क्रमांक 27 से 39 तक की
बडर्डी 1362 1.86 कृत्रिम वन सीमा।
17 47.85
योग
0.70
2 चिपिया व चिपिया
1368
शास .गैर वनभूमि
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक की कृत्रिम वन सौमा।
बर्डी
1369 2.29
1461
बर्डी
12.96
बर्डी
1462 0.76
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के
मुनारा क्रमांक 8 से 48 तक की
बडर्डी 1473 4.70 कृत्रिम वन सौमा।
शास. गैर 1707 0.52
वनभूमि दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
बर्डी 1708 14.11 के मुनारा क्रमांक 48 से 64 तक की
कृत्रिम वन सीमा।
इमारती 1719 6.68
लकड़ी हेतु पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
बर्डी 1720 0.66 के मुनारा क्रमांक 64 से मुनारा
बर्डी 1721 0.84 क्रमांक 102 एवं 1 तक की कृत्रिम
वन सौमा ।
बर्डी 1722 0.71
शास. गैर 1723 0.09
वनभूमि
बर्डी 1724 5.31
बर्डी 1732 0.07
बर्डी 1733 0.24
1737 3.91
बर्डी 1914 3.15
बर्डी 1932 0.16
बीड़ 1941 0.08
बीड़ 1982 1.46
बीड़ 1983 16.68
बीड़ 1984 1.59
बीड़ 1985 1.29
बीड़ 2019 6.67
बीड़ 2020 0.34
बीड़ 2021 1.16
2204
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2022 0.19
शास. गैर वनभूमि
27
87.32
योग
1.80
2 चिपिया स चिपिया
1323
शास. गैर वनभूमि उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 26 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 22 तक वनसीमा।
0.20
1324
शास. गैर
वनभूमि
1325
बर्डी
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड चिपिया के मुनारा क्रमांक 22 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा।
3.58
1516 पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 17 तक की कृत्रिम वन सौमा।
0.47
चरनोई
0.55
कदीम 1517
6.60
योग 05
141.77
49
महायोग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल , के पत्र दिनांक 15.04.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 08 , सनावद जिला खरगोन की स्वीकृत परियोजना सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित 133.448 हेक्टेयर वनभूमि (वनमण्डल बड़वाह एवं इन्दौर ) के एवज में प्राप्त कुल 144.64 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 141.77 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर मालवा के आदेश क्रमांक प्रकरण क्र. 0078/अ- 20(3)/2022-23 दिनांक 17.04.2023, पृष्ठा.क्र ./रीडर/2023/178 दिनांक 17.04.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2205
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू 1 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(1 ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(2) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2025
क्र. PCCF - 7-0100-2024- FLR - PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0100-2024- FLR - PCCF, दिनांक 2 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव,
Bhopal , the 2nd April 2025
No./PCCF/7/0100/2024-FLR-PCCF : In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or commúnities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
Schedule
Tehsil - Barod
District- Agar-Malwa Division-Shajapur
Forest Range- Agar [ भाग 1 2206
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
S.No.
Forest Block Boundaries Details of Land included
Khasra No.
Area ( Hectare)
Name of Village
Present head of Land
Name of the Proposed Forest Block
Chipiya A Chiplya Bardi
1
19 0.12
Bardi
22
0.24
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 39 to 46, 46 to 1 and 1 to 10 of Proposed Protected Forest block.
Bardi
23
0.27
Bardi
25 1.00
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No.10 to 14 of Proposed Protected Forest block.
Bardi
26 0.10
Bardi
27 1.55
Bardi
85
2.75
Bardi
16.21
1344
Bardi
1345 0.03
Bardi
1346 0.03
Forest South- Artificial Boundary from Pillar No.14 to 26 of Proposed Protected Forest block and Pillar No.26 of Protected Forest block to pillar no 2 of Chiplya PF. Forest Boundary from Pillar No.2 to Pillar No.1 of Protected Forest block Chipiya and Artificial forest boundary from pillar No.1 of Protected Forest block Chipiya to pillar No. 27 of Proposed Protected Forest block.
Bardi
1347 0.25
Bardi
1348 0.07
West- Artificial Forest boundary from pillar No.27 to 39 of Proposed protected forest block
Bardi
1349 0.04
Bardi
1350 1.81
Ка. Ка. 1351 0.42
Bardi
1353/2 21.10
Bardi
1362 1.86
Total
17 47.85
2207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
Chipiya B Chipiya
0.70
1368
2
Govt. Non forest Land
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 8 of Proposed Protected Forest block.
Bardi
2.29
1369
Bardi
1461 12.96
Bardi
0.76
1462
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No.8 to 48 of Proposed Protected Forest block.
Bardi
1473 4.70
1707 0.52
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No.48 to 64 of Proposed Protected Forest block.
Govt. Non forest Land Bardi
14.11
1708
1719 6.68
West- Artificial Forest boundary from pillar No.64 to 102 and 1 of Proposed protected forest block
Imarti Lakdi Hetu
Bardi
0.66
1720
Bardi
1721 0.84
Bardi 1722 0.71
1723 0.09
Govt. Non forest Land
Bardi
1724 5.31
Bardi
1732 0.07
Bardi
1733 0.24
Bardi
1737 3.91
Bardi
3.15
1914
Bardi
0.16
1932
Beed
0.08
1941
Beed
1982 1.46
16.68
Beed 1983
Beed
Beed 1984 1:59
Beed
2019 6.67
Beed
0.34
2020
Beed
2021 1.16
0.19
2022
Govt. Non forest Land
Total
27
87.32 [ भाग 1 2208
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
3 Chipiya C Chipiya
1323 1.80
Govt. Non forest Land
Artificial Forest North- Boundary from Pillar No.17 of Proposed Protected Forest block to pillar No.26 of Protected forest block Chipiya and Forest Boundary from Pillar No.26 to 22 of Protected Forest blockchipiya.
1324 0.20
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No.22 of Protected forest block Chipiya to Pillar No.1 and 2 of Proposed Protected Forest block .
Govt. Non forest Land
South- Artificial Boundary from Pillar No.2 to 8 of Proposed Protected Forest block. Forest
West-Artificial Forest boundary from pillar No.8 to 17 of Proposed protected forest block
Bardi
1325 3.58
1516 0.47
Charnoi
1517 0.55
kadeem
Total
05 6.60
49 141.77
Grand Total
A. Reason for publication of Notification:-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate change Govt. of India's letter dated 15-04-2024 and in lieu of 133.448 hectare (Barwaha and Indore Forest division ) of affected forest land under the sanctioned project Sanwer Micro Lift Irrigation Scheme, of the Executive engineer, Narmada Development Division No.08 Sanawad District Khargone , the above mentioned non forest land of 141.77 out of 144.64 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govemment, Forest Department by order No.0078/A-20(3) /2022-23 dated 17- 04-2023, Endorsement No/ Reader/2023/ 178 Dated 17-04-2023 of Collector Agar-Malwa for thepurpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons . - Nil
B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q 1 dated 21-02-2024 of Tehsildar Barod are as under .
1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.
2209
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2025
क्रमांक/PCCF/7/0152/2025- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1972 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा
29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता हैं कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि चे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला-मैहर
वनमंडल-सतना
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.
तहसील -मैहर
वन परिक्षेत्र-मैहर
वनखण्ड कीसीमाए
खसरा क्र०
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखंडका नाम
शारदा-अ
1-
पडत भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
107/3 (S)
अरकडी
राजस्व 1.191
अंश भाग
उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 18 एवम 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
110(S)
111(S)
114(S) 0.721 पूर्व-प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा।
0.115 दक्षिण-प्रस्तावित सर्राक्षत वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा।
1.473
116/2(S)
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1.600
पश्चिम- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा।
5.100
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-B/ 121 /2001/ FCW/ 1660 दिनोंक 22.07.2002 में अधिरोपित शर्त के अनुसार शारदा प्रबंध समिति मैहर की स्वीकृत परियोजना एरियल रोपवे में प्रभावित 1.400 हेक्टेयर वनभूमि एवं 3.500 हेक्टेयर अतिक्रमण के एवज में प्राप्त कुल 5.100 हेक्टेयर गैर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक/ 18/A- 19(III) 2005-06 दिनांक 13.06.2006 एवं 18/A- 19(III ) 2005-06 दिनांक 14.08.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक/ 18/A- 19( III ) 2005-06 दिनांक 13.06.2006 एवं 18/A- 19( III )2005-06 दिनांक अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं- 14.08.2006 द्वारा
1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया
जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 2210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2025
क्र. PCCF - 7-0152-2025 - FLR - PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0152-2025-FLR- PCCF, दिनांक 2 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 2nd April 2025
No./PCCF/7/0152/2025-FLR-PCCF ::In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (xvi of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.
SCHEDULE
District- Maihar
Tehsil- Maihar
Forest Division - Satna
Range-Maihar
Details of Land Included
S.No. Name of
Forest Block Boundaries
Proposed
ForestBlock Name Present khasra Area of head of No. ( Hectare)
Village land
1.191
107/3 (S)
North-Artificialforest boundary from pillar No.10 to 18 and 1 of Proposed Protected ForestBlock.
1
0.721
Sharda-A Arkandi
110 (S)
Revenue Land
East- Artificial forest boundary from pillar No.1 to 2 of Proposed Protected Forest Block.
111 (S) 0.115
South Artificial forest boundary from pillar No.2 to 9 of Proposed Protected Forest Block .
1.473
114(S)
1.600
116/2(S)
West-Artificial forest boundary from pillar No.9 to10 of Proposed Protected Forest Block
Total 5.100
(A) Reason for publication of Notification:-
1. In accordance with the condition laid down in the Govt. of India. Ministry of Environment and Forest and Climate Chang order No 8B/121 /2001 / FCW/1660 dated 22.07.2002 and in lieu of 1.400 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sharda Prabandh Samiti Maihar of arial Ropeway and encroachment area 3.500 ha . the above mentioned Non Forest Land of 5.1 ha. transferred or mutated in favor of M.P. Govt. , Forest Departmentby order No 18/A- 19( III ) 2005-06 dated 13-06-2006 and 18/A- 19 ( III ) 2005-06 date. 14.08.2006 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 18/A -19 ( III )/2005-06dt.13.06.2006 and 18/A- 19 ( III )2005-06dt. 14.08.2006 of Collector Satna are as under.
1. Individual Rights- None
2. Community Rights-None
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.
2211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 8 अप्रैल 2025
क्रमांक/PCCF/7/0095/2024- FLR - PCCF-Part( 1 ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 )
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
जिला- शिवपुरी
यनमण्डल- शिवपुरी
अ
वनमण्डल की भूमि का विवरण #अनुसूची//
तहसील - शिवपुरी
वन परिक्षेत्र का नाम- सतनवाडा
वनखण्ड की सीमाएँ
क्षेत्रफल
भूमि
ग्राम का का नाम
खसरा क्रमांक (हेक्टेयर)
का वर्तमान .क्र. प्रस्तावित चनखण्ड का नाम
मद
2.686
९ बरखाड़ी डोगरी
राजस्व
8.000
भूमि
7.200
5.500
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमाक 1 से मुनारा क्रमाक 6 तक की कृत्रिम वनसीमा:
13.500
11.340 पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के
64 17.000
12.890
मुनारा क्रमाक 6 से मुनारा क्रमाक 11 तक की कृत्रिम वनसीमा।
6.000
13.100
18.070
-0.000
74 14.000
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमाक 11 से मुनारा क्रमाक 18 तक की कृत्रिम वनसौमा ।
14.000
14.000
57 58 59 61 62 63 65 66 67 70 73 75 767 14.000
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमाक 18 से 19 व 1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
212.186
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. (अ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ. नम्बर 8-395/84-एफ.सी दिनांक 18.04.2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना महुअर मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित 340.848 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त 212.186 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक 06/2012-13/3 59 आदेश दिनांक 08.02.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्य अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः - निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 2212
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025
क्र. PCCF- 7-0095-2024 - FLR - PCCF - Part ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0095-2024 - FLR - PCCF- Part ( 1 ) , दिनांक 8 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 8th April 2025
No./PCCF/7/0095/2024-FLR-PCCF-Part(1 ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 ( XVI of 1927) , the State Government arepleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedulebelow; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District : - Shivpuri
Tahsil : Shivpuri
ForestDivision: - Shivpuri
Forest Range : Satanwara
S.N.
Details of Land Included
Forest Block
Boundaries
Khasra No.
Nameof Proposed Forest Block Village Name of
Area (Hectare)
Present
head of
land
57
2.686
1 BARKHADI DONGRI
North- Artificial
8.000
Revenue
Land
58 Forest 59 7.200 Boundary from 61 5.500 Pillar No. 1 to 62 13.500 Pillar No. 6 of 63 11.340 Proposed 64 17.000 Protected 65 12.890 forest block . 66 6.000 East- Artificial 67 13.100 Forest 70 18.970 Boundary from 73 40.000 Pillar No. 6 to 74 14.000 Pillar No. 11 75 14.000 of Proposed 76 14.000 Protected 77 14.000 forest block.
Total 212.186 2213
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to Pillar No. 18 of Proposed Protected forest block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18
to 19 and 1 of Proposed Protected forest block.
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi of order No F.No. 8- 395/84- FC dated 16-04-2004 and in lieu of 340.846 hectare of affected forest land under the sanctioned Mahuar Medium Irrigation Project of ExecutiveEngineer W.R. Division Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 212.186 hectare transferred or mutated in favor of M.P. Govt. , Forest Department by The Collector Shivpuri order No 06/2012-13/A / 59 dated08-02-2013 of 212.186 hectare transferred or mutated for the purpose ofCompensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per reportdated of SDM Shivpuri ( Designation of Competent Revenue officer) are asunder.
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 ofIndian forest act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy .
[भाग 1 2214
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 9 अप्रैल 2025
क्र. 635 - भू- अर्जन -2025 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
चुरहट
(ख) तहसील
टीकट कला
(ग) ग्राम
टीकट कला
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ)
रकबा 0.3250 हे .
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन खसरा नम्बर
क्रमांक
अर्जित रकबा ( हे . में )
कुल रकबा ( हे . में )
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.5140
0.1000
1
2113/1
ललितपुर- सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण हेतु
0.1000
2
2114
0.1000
0.0050
0.1500
3
2115
0.0500
4
0.2400
2116/1
0.0700
5
2110/3/1
0.1500
0.3250
1.1540
कुल योग रकबा
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी / चुरहट / रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 19 जून 2024
पत्र क्र . 530 - प्रका. - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
(1) रीवा
(3) कोटवा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.242 (2) जवा
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड रीवा (म. प्र. ) .
(6) म. प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई रीवा द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत टमस समूह जल प्रदाय योजना हेतु जल शुद्धिकरण संयंत्र के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन का कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 5 मार्च 2025
क्र. 146- प्रका.- भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : - 2216
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
अनुसूची
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4) रीवा
रेरुआ
0.100 गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन धारा ( 1 ) 12 की धारा
काविवरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर रीवा एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला रीवा , मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 24 मार्च 2025
क्र. 194- भू- अर्जन -2025 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रीवा जिले के सिगमा टोला हटा ( हटहा ) सिगमा सेमरिया मार्ग में कुरवई नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य के लिए धारणाधिकार की भूमि की आवश्यकता होने से उपरोक्त भू-स्वामियों की भूमि क्रय हेतु विचारार्थ लिया गया है :-
ग्राम- हटहा, तहसील- सेमरिया , जिला-रीवा, मध्यप्रदेश
भूमि-स्वामी का नाम (2)
क्रमांक (1)
1
रामभूषण, रामभुवन पिता रामप्रताप
2
खसरा नं .
रकबा ( हे . में) (3)
(4)
0.182
106/2
0.284
105/1/1/2
रामबाई पति लछिमन , पंचवती पुत्री लछिमन यज्ञनारायण, पूरनलाल, रामनारायण, उदयभान, कमलभान , सुजीत पिता लछिमन, सीताप्रसाद पति लछिमन.
3
105/2
0.081
देवमनिया पति राजरूप , सत्यनारायण अग्निहोत्री, जयनारायण अग्निहोत्री, त्रियुगीनारायण अग्निहोत्री, सीतासरण अग्निहोत्री , धीरज अग्निहोत्री पिता राजरूप
4
रामभूषण पिता वगै .
0.191
105/3
2. निम्न भूमि क्रय करने का प्रस्ताव प्रारुप - क में भू- धारक को उपलब्ध पश्चात् भू- धारक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी किया जा रहा है कि ऐसे भूमि धारकों ( पूरा नाम व पता सहित ) से परियोजना के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि की स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत आगामी दिनांक 9 अप्रैल 2025 के पूर्व अथवा उक्त दिनांक को अपनी आपत्ति ऑनलाइन अथवा लिखित रूप से आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
नियत अवधि में प्राप्त आपत्तियों के आधार पर कलेक्टर यदि भूमि का खंडित धारणाधिकार ( Defectiuetitle ) पाता है तो वह ऐसी भूमि को क्रय करने के लिए अग्रसर नहीं होगा . जारी सार्वजनिक सूचना की अवधि के पश्चात् तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगा तो कलेक्टर भू- धारक से राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में भूमि क्रय हेतु अग्रसर होगा.
आज दिनांक 24 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है .
प्रतिभा पाल , कलेक्टर .
भाग 1 ]
2217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मैहर , दिनांक 27 मार्च 2025
क्र. 41 - भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि बाणसागर जलाशय से निर्माणाधीन बहुती नहर से प्रभावित ग्राम नौगांव नंबर 3 की अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
(2)
रामनगर
(3) नौगांव
(1) मैहर
अर्जित क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.663
नंबर 3
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर जलाशय से निर्माणाधीन बहुती नहर से
प्रभावित होने के कारण.
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्र. 3, देवलोंद,
जिला शहडोल ( म. प्र. ).
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , जिला मैहर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 27 मार्च 2025
नस्ती क्र. 07 - एल.ए. - 2025-5293 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 0020 -अ- 82-2024-25 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(4) (2)
(3) सेमलिया
(1) खण्डवा
खण्डवा
6.17 धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
(6) भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2218
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
नस्ती क्र. 08 - एल.ए. - 2025-5294- भू-अर्जन-प्र. क्र. 0021-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(1)
खण्डवा
(4) 1.71 खण्डवा
राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग, खण्डवा.
भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2025
प्र. क्र. 30 - अ- 82 - वर्ष 2024-2025 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2) पवई
(1) पन्ना
(3) पवई
निजी भूमि आ. क्र. 2820/2/2 रकबा 0.0890 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.0000 हे. कुल रकबा 0.0890 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग सागर .
(6) एडीबी फेज -6 , पैकेज 10 के अंतर्गत सिमरिया-मोहन्द्रा -पवई मार्ग के उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित क्षेत्र में आने वाली भूमि के भू- अर्जन हेतु ग्राम पवई, तहसील व अनुभाग पवई, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 25 मार्च 2025
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-24-25- पत्र क्र.- 621- भू- अर्जन-2025 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(3)
तिवनी
(1) सतना
(4) 0.813 (2) रामपुर
बाघेलान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) सतना- रीवा दोहरीकरण रेल्वे लाइन के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(5) उपमुख्य अभियंता (निर्माण-2) पमरे, जिला सतना ( म . प्र. ).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2025
क्र. 307 - भू- अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची का कॉलम ( 7 ) में उनके नाम के समक्ष दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश पिपलानी बी सेक्टर से खजूरी कला न्यू बायपास तक 4 लेन रोड निर्माण कार्य परियोजना लम्बाई 4.20 किलोमीटर अंतर्गत भोपाल शहर में रोड निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है . इस कारण धारा 11 ( 1 ) के तहत् प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है:-
2220
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
अनुसूची-1
भूमि का वर्णन
धारा 11 की उपधारा
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )
खसरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
(हे . में)
( 1) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.060
437/2/1/1/1
भोपाल
हुजूर खजूरी कला
0.118
437/2/2
भोपाल
हुजूर खजूरी कला
0.075
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संधारण
पिपलानी बी सेक्टर से खजूरी कला न्यू बायपास तक 4 लेन रोड
437/2/3
भोपाल
हुजूर खजूरी कला
437/2/4
0.075
भोपाल
हुजूर खजूरी कला
0.328
संभाग , क्रमांक 2 , भोपाल .
निर्माण कार्य परियोजना लम्बाई 4.20 किलोमीटर .
कुल रकबा
अनुसूची-2
निरंक
अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से संबंधित योजना आरेख , सक्षम प्राधिकारी , जिला अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट , कलेक्टर , ए- ब्लॉक, पुराना सचिवालय , भोपाल के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन तथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 साठ दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे .
नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 25 मार्च 2025
क्र. 203 - भू- अर्जन- 203-2024-25.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
अधिनियम की धारा 12
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
केतहत् प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं पटवारी हल्का नंबर
भूमिका लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1)
(4)
(5)
(2) निवास
(3) पिपरिया वनकक्ष
9.731
मण्डला
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(6) गौर जलाशय बांध एवं डूब
क्र. 305 बीट पिपरिया
संभाग, मण्डला.
क्षेत्र हेतु.
( 1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) निवास या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोमेश मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 5 मार्च 2025
प्रकरण कमांक 17/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना
(ख) तहसील पन्ना
बिल्हा
(ग) ग्राम
2.260 हेक्टेयर,
(घ) क्षेत्रफल
क्रमांक
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा
हैक्टेयर में
1
2
3
4
1 699 0.020
निजी भूमि
2 निजी भूमि
697 0.070
3 निजी भूमि
694 0.010
4 निजी भूमि
684 0.010
5 निजी भूमि
685 0.120
6 निजी भूमि
606 0.110
7 689 0.140 निजी भूमि
8 608 0.080 निजी भूमि
2222
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
9 700
10 649
11 650
12 651
13 627
14 626
15 614
16 615
17 645
18 639
19 638
20 637
21 287
22 288
23 282
24 281/2
25 281/1
26 280
27 274
28 273/1
29 273/2
30 272
31 251
32 253
33 254
34 221
योग
[ भाग 1
0.050 निजी भूमि 0.040 निजी भूमि 0.040 निजी भूमि 0.110 निजी भूमि 0.050 निजी भूमि 0.060 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.050 निजी भूमि 0.100 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि 0.030 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.140 निजी भूमि 0.060 निजी भूमि 0.020 निजी भूमि 0.030 निजी भूमि 0.050 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.050 निजी भूमि 0.050 निजी भूमि 0.060 निजी भूमि 0.040 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि 2.260 हे ०
[2 ] बडखेरा तालाब योजना अंतर्गत दायी मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण कार्य में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि के मू- अर्जन हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम बिल्हा तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना जिला पन्ना ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
2223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक 19/3-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना
पन्ना (ख) तहसील
(ग) ग्राम
हरदुआ
(घ) क्षेत्रफल
2.440 हेक्टेयर ,
क्रमांक
खसरा नम्बर भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा
हैक्टेयर में
1
2
1
199
2
137/1
3
196
4
197
5
139
6
195
7
155
8
154 3
4
0.100
निजी भूमि
0.130
निजी भूमि
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि
0.220
निजी भूमि
0.120
निजी भूमि
0.070
निजी भूमि
0.220
निजी भूमि
0.160 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
2224
9 148 0.150 निजी भूमि
10 36 0.050 निजी भूमि
11 37 0.060 निजी भूमि
12 38/1 0.090 निजी भूमि
13 38/2 0.090 निजी भूमि
14 38/3 0.090 निजी भूमि
15 13/2 0.010 निजी भूमि
16 12 0.030 निजी भूमि
17 139 0.620 निजी भूमि
18 136 0.200 निजी भूमि
योग 2.440हे०
{
2} बडखेरा तालाब योजना अंतर्गत दायी एवं बायी मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण कार्य में आने वाली निजी भूमि / शासकीय भूमि के भू- अर्जन धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम हरदुआ तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना जिला पन्ना ।
[
3] भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
2225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक 18 / अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
पन्ना (क) जिला
(ख) तहसील पन्ना
(ग) ग्राम लक्ष्मीपुर
(घ) क्षेत्रफल 4.167 हेक्टेयर,
क्रमांक खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा
हैक्टेयर में
1
2
1
254/1
2
254/2
3
290
4
286
5
306/1
6
306/2
7
316
8
328/2 3
4
0.110
निजी भूमि
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि
0.170
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि
0.020
निजी भूमि
0.060 2226
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
9 236 0.080 निजी भूमि 10 237 0.070 निजी भूमि 11 241 0.070 निजी भूमि 12 242 0.070 निजी भूमि 13 274/1 0.020 निजी भूमि 14 282 0.030 निजी भूमि 15 283 0.080 निजी भूमि 16 287 0.060 निजी भूमि 17 196 0.060 निजी भूमि 18 304 0.060 निजी भूमि 19 305 0.060 निजी भूमि 20 326/1 0.070 निजी भूमि 21 315 0.090 निजी भूमि 22 325/2 0.100 निजी भूमि 23 329/1 0.060 निजी भूमि 24 329/2 0.060 निजी भूमि 25 329/3 0.150 निजी भूमि 26 330 0.140 निजी भूमि 27 371/2 0.080 निजी भूमि 28 372/2 0.080 निजी भूमि 29 373/2 0.010 निजी भूमि 30 384 0.040 निजी भूमि
2227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
31 374 0.130 निजी भूमि
32 383 0.040 निजी भूमि
33 385 0.080 निजी भूमि
34 197 0.130 निजी भूमि
35 198 0.110 निजी भूमि
36 199 0.090 निजी भूमि
37 200 0.010 निजी भूमि
38 131 0.170 निजी भूमि
39 134 0.010 निजी भूमि
40 136 0.050 निजी भूमि
41 137 0.050 निजी भूमि
42 111 0.060 निजी भूमि
43 110 0.060 निजी भूमि
44 90 0.080 निजी भूमि
45 91 0.080 निजी भूमि
46 86 0.050 निजी भूमि
47 73 0.050 निजी भूमि
48 62/1 0.050 निजी भूमि
49 62/2 0.060 निजी भूमि
50 61 0.008 निजी भूमि
51 58/1 0.040 निजी भूमि
52 58/2 0.040 निजी भूमि
53 53 निजी भूमि
0.080
54 36 0.049 निजी भूमि
55 37 निजी भूमि
0.090
56 38 निजी भूमि
0.060
57 26/1 निजी भूमि
0.120
58 24/2 निजी भूमि
0.020
59 24/1 निजी भूमि
0.120
60 25 निजी भूमि
0.010
61 26/2 0.030 निजी भूमि
योग 4.167 हे ०
{2} बडखेरा तालाब योजना अंतर्गत बांयी मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण कार्य में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के भू-अर्जन हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना जिला पन्ना ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2228
[ भाग 1
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 6 मार्च 2025 क्र.-1256- री- 1- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.- 0092-B-121-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 3161 / भू-अर्जन/री -1 / 2024 , भीकनगांव , दिनांक 30.07.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- भातलपुरा , प.ह.नं. 38/100 , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
1
3
0.039
40
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
41
0.091
भातलपुरा, प.ह.नं.
0.048
42/4
38/100
43/1
0.051
43/2
0.039 2229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.072
43/3
ग्राम-
खरगोन भीकनगांव
0.039
52/3
53/3
0.024
0.034
55/3
भातलपुरा,
प.ह.नं.
38/100
54/2 0.004
56/8 0.048
75/1/3 0.046
78/1/1 0.012
85/1 0.240
87/2 0.024
87/3 0.072
0.030
93/1/8
0.014
93/1/3 0.066
93/1/7 0.012
159/2/1 0.120
259/3/2 0.027
426 0.012
95/1 0.066
95/2 0.050
97/3 0.006
97/2 0.028
97/1 0.018
151 0.020
122 0.078
121/3 0.044
121/5 0.078
31 1.552
कुल योग
2230
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
भीकनगांव, दिनांक 26 मार्च 2025 क्र.- 1570-री- 1 - भू- अर्जन - 2025- रा.प्र.क्र.-0162- ब-121-2024-25
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 622 / रीडर / भू-अर्जन/ 2025 , भीकनगांव , दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-01, 02, 03, 04, 05, 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- अन्दड़ , प.ह.नं.- 21/80 , रा.नि.मं. अंदड़ , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
ग्राम- अन्दड़,
भीकनगांव
खरगोन
0.006
प.ह.नं.-
21/80
0.013
43/2/1
0.010
0.003 2231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2 भीकनगांव
1 खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.004
43/1
0.011
0.010
45/1
ग्राम- अन्दड़,
प.ह.नं.-
21/80
0.001
42/2
0.035
41/3 0.002
43/3 0.002
31/1 0.003
30/1 0.001
31/3 0.003
29/61/1 0.010
27 0.006
56 0.014
26/2 0.008
43/2/2 0.002
0.004
41/2
0.003
0.005
42/1
0.003
40 0.004
41/1 0.002
39/525 0.007
6/522 0.009
7/523 0.011
12 0.003
2/2 0.012
37 0.006
14 0.009
15/1 0.004
15/2 0.005
16 0.009
16/524 0.007
17/1/1 0.002
22/1 0.002
18/1 0.006
32 0.007
33 0.013
2232
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
2
3
0.007
18/2
भीकनगांव
खरगोन
0.006
17/1/3
0.005
17/1/6
ग्राम- अन्दड़,
प.ह.नं.-
21/80
17/1/4 0.008
17/1/7 0.010
18/7 0.014
17/3 0.008
20/7 0.008
514/1 0.006
511/546 0.001
470/2 0.026
470/1 0.005
472/1 0.018
472/2/1 0.005
473/544/1/1 0.004
473/544/1/2 0.004
344/4 0.009
343/5 0.016
343/4 0.026
293/2 0.002
293/3 0.024
293/1 0.005
294/2 0.013
294/1/2 0.013
296/1/2/1 0.016
0.026
296/1/1/1
0.006
154/1 0.008
0.005
296/1/1/2
0.004
291/3 0.018
154/2 0.006
161/1 0.006
297/2 0.010
297/1/3 0.006
297/1/2 0.006
344/1 0.003
2233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3 1 खरगोन
2 भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.050
190
0.001
0.011
189
ग्राम- अन्दड़ ,
प.ह.नं.-
21/80
153/1 0.022
155/1 0.022
296/2 0.005
160/2 0.032
161/2 0.006
160/1 0.014
179/2 0.002
164/3 0.004
164/2 0.014
164/1 0.007
64/2 0.016
64/1 0.002
63/2 0.002
167/2 0.001
63/3 0.009
62/2/2 0.015
28/2/1 0.026
29/61/4 0.018
59 0.010
58 0.003
29/61/3 0.020
0.010
45/2
0.013
44 0.004
54/2 0.005
62/2/1 0.002
166 0.003
167/3 0.005
178 0.010
181/1 0.002
182/3 0.001
181/3 0.009
184/4/1 0.003
184/4/2 0.004
2234
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
भीकनगांव
खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.003
184/3
0.001
185/2
0.009
344/2
ग्राम- अन्दड़,
प.ह.नं.-
21/80
188/1/2 0.006 188/1/1 0.006 188/2 0.001 306/2 0.007 304 0.006 302 0.003 297/3 0.009 292/1 0.008 343/1 0.003 464/1/1 0.010 464/1/2 0.002 463/1 0.002 463/2 0.002 460/3 0.008 460/2 0.003 459/2 0.005 458/1 0.004 458/2 0.003 457 0.003 456/3 0.005 433/2 0.001 433/542 0.006 436 0.016 39 0.021 131 1.181
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2235 भाग 1 ]
क्र.-1573-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -0163- ब- 121-2024-25
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 647 / रीडर /भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक - 03 एवं 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.- 21/80, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
13/1
ग्राम-
भीकनगांव
खरगोन
0.006
जामन्या,
14/4
प.ह.नं.-
0.006
14/3
21/80,
0.010
44/1
0.012
15/4 2236
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन भीकनगांव 15/5 0.010
ग्राम-
44/5 0.026
जामन्या,
0.002
प.ह.नं.-
44/2 0.020
21/80, 44/6 0.011
44/3 0.012
43/4/1 0.002
42/1/1 0.016
42/2 0.009
39/5 0.013
39/7 0.007
36/1 0.021
36/2/2 0.008
35/1 0.007
36/2/1 0.006
35/2 0.006
35/4 0.011
35/6 0.010
35/5 0.004
33/1 0.037
138 0.002
137/12 0.004
137/16 0.004
137/15 0.023
137/18/1 0.006
137/18/2 0.003
137/20 0.002
137/13 0.008
142/12 0.020
142/1 0.006
142/2/3 0.004
142/2/1 0.002
142/2/2 0.005
142/2/4 0.006
142/3 0.009
144/6 0.007
142/8 0.001
144/5 0.004
144/3 0.005
144/4 0.011
12/1/2/3 0.006
12/1/2/2 0.006
12/2 0.006
12/1/2/5 0.006
12/1/2/4 0.008
50 0.44.6
कुल योग
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2237
क्र.- 1576-री-1 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.- 0158- ब- 121-2024-25
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 352 / रीडर / भू-अर्जन/ 2025 , भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-आर.एम. -02 एवं जी.एम.-01 व जी.एम.-01 / आर.एम.- 13 में जल परिवहन हेतु ग्राम- साला, प.ह.नं.- 06/72, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.018
188/5
खरगोन भीकनगांव
0.017
188/4
ग्राम- साला , प.ह.नं.- 06/72,
0.018
188/3
0.024
187/1
0.029
187/2
निरंतर- 2 2238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
11
जिला
तहसील
[भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
1
3
खरगोन भीकनगांव ग्राम- साला, प.ह.नं.- 06/72,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.024
77/4
0.015
77/5
0.015
77/6
0.039
69
64/1
0.019
64/2
0.022
0.022
50/2
0.016
50/3
50/4
0.017
0.011
52/5
52/4
0.011
52/7
0.013
0.012
52/6
52/1
0.011
0.062
206/3
0.003
136
0.003
0.004
135
0.005
149/8
0.005
149/7
0.003
149/6
0.001
153/6
0.006
139/1
0.445
27
कुल योग
2239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-1579-री-1 - भू-अर्जन -2025- रा.प्र.क्र.-0166- ब-121-2024-25
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 632 / रीडर / भू-अर्जन/ 2025 , भीकनगांव , दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक - 03 एवं 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69, रा. नि.मं. अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.011
39/1/1
खरगोन भीकनगांव
0.024
27/18
0.001
ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69,
38/6/2
0.010
38/5/2
0.004
38/6/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2240
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
3
2
भीकनगांव
1 खरगोन
[ भाग 1
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.004
38/2
0.001
38/3/2
0.004
38/3/1
ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69,
38/4 0.007
0.006
37/2
0.002
43 0.012
37/1 0.009
54/2 0.011
54/1 0.010
53/2 0.004
0.010
53/1/2
6/1/1 0.018
6/2 0.003
6/9 0.004
6/3 0.005
6/4 0.009
6/5 0.006
6/8 0.007
8/2 0.013
8/1 0.012
14/3 0.003
14/2 0.011
14/1 0.012
16 0.001
180/7 0.007
180/8 0.006
180/6 0.002
32 0.249
कुल योग
आकांक्षा (करोठिया) अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2241 भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 25 मार्च 2025 क्र.-622-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम - झाली
(घ) क्षेत्रफल- 10.1680 हे०
क०
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में 1
2
3
4 1
1118/1
शिववंत सिंह पिता भइयाबहादुर सिंह पता सा० देह झाली
2
0.0660
1118/2
हरिओम सिंह पिता भइयाबहादुर सिंहस पता सा ०देह झाली
3
हरिओम सिंह पिता भइयाबहादुर सिंहस पता सा० देह झाली
1119
0.0800 4
सूर्यभान सिंह पिता अच्छेलाल सिंह पता झाली कोठी
1120
0.0760 5
1121
हरिओम सिंह पिता भइयाबहादुर सिंहस पता सा ० देह झाली
0.0050 6
1127
0.4540 हरिओम सिंह पिता भइयाबहादुर सिंहस पता सा० देह झाली
7
1130
0.0460 हरिओम सिंह पिता भइयाबहादुर सिंहस पता सा ० देह झाली
8
रामकिशोर पिता अच्छेलाल सिंह पता झाली कोठी
1134/1
9
सूर्यभान सिंह पिता अच्छेलाल सिंह पता झाली कोठी
1134/2/1
1134/2/2
0.0550 11
1134/2/3
10 चम्पादेवी पत्नी इन्द्रपाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी बिट्टीबाईबेवा पत्नी शिवलाल सिंह, दिलीपसिंह, प्रदीप सिंह पुत्र शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
1126/2
12 सूर्यभान सिंह पिता अच्छेलाल सिंह पता झाली कोठी
0.6550 13
ददनप्रसाद पिता महादेव नाई पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1132
0.2120
1133/1/1
0.0500 14 मालती पत्नी यशवन्त सिंह सचिन शिवम पिता यशवन्त सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
15
1136/1/2
0.2660 अनिल कुमार, सुनील कुमार पिता बृजेन्द्रनाथ ब्रा ० पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
1136/1/3
16 रामजी पिता कल्लूप्रसाद बागरी जाति बागरी पता सा० देह झाली
0.2660
17 अजीत सिंह बागरी पिता रामजी बागरी पता सा० देह झाली
1136/2/1
0.2660
18 अनूप सिंह बागरी पिता रामजी बागरी पता सा०देह झाली
1136/2/2
0.0660
1147
0.1730 19 दुर्घटिया पत्नी ददुआप्रसाद शर्मा , रामबली, रावेन्द्रकुमार, कुसुम पिता भगवतीप्रसाद शर्मा, क्षमादेवी पत्नी भगवतीप्रसाद शर्मा, भगवानदीन पिता ददुआप्रसाद शर्मा , बाबूलाल, सुरेशप्रसाद पिता
ददुआप्रसाद शर्मा, संखू, मुन्नी पुत्री ददुआप्रसाद शर्मा जाति ब्रा०
20
पचुवा पिता हनुवा पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
1148/1
0.2900
1148/2
21 भगवनिया बेवा पति रामदास , जमुना प्रसाद , सुन्दरिया पिता रामदास पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 2242
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
22
[ भाग 1
बृजेन्द्रनाथ पुत्र हरेश्वरप्रसाद पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1419/1/1/1
23 कैलाशनाथ पुत्र हरेश्वरप्रसादब्रा पता झाली कोठी 1419/1/1/2
24 बृजेन्द्रनाथ पुत्र हरेश्वरप्रसाद पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1419/1/2 0.5280
25 चंद्रशेखर सरोज चन्द्रभूषण लीला माया मुन्नी रमेश साधना
अवधेश पिता रामगोपाल पता सा० देह भूमिस्वामी 1419/2
26 सहरा बानो बेवा मो. सुलेमान शायदा बानों जाहदा बानों मो.
नसीम मो. शमीम मो. शरीफ पिता मो. सुलेमान मु. सहरा बानो 1418/1 0.0500
बेवा सुलेमान पता सा० देह भूमिस्वामी
27 अकबर अली पिता मकदम वक्स पता झाली कोठी 1418/3 0.1200
28 विस्मिल्लाबेवा मुनीम बक्स सहीदाबानो रसीदाबानो नुखीरावानो
पुत्री मुनीमबक्स पता सा० देह भूमिस्वामी 1418/5 0.0300
29 बेवा जमीला खातून पत्नी मो. नयीम मो. दिलबाद रूकसार बानो
1418/6 0.1200
30 पिता मो. नयीम कुर्शिदा बेगम पुत्री सहाबुद्दीन पता सा ०देह
मोह. सतार पता सा० देह भूमिस्वामी मु. बेवा अमीनाबाई पति मोह. सतार मो . अब्बास मो. अनवर पिता 1418/7 0.1300
31
मु. मेहरू निशा बेवा सब्बीर खां मो. सगीर मो. फिरोज मो.
अफरोज मो. वारिश अली पिता सब्बीर खां पता सा० देह 1418/8 0.0400
32 बरकतखां पुत्र जंगीखां पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1418/9
33 0.0800
महबूब पिता मकदमवक्स पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1418/2 0.1100
34 मुकेश उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली 1175/1/1
35 मुकेश उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली 1175/1/2
36 केशव प्रताप सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1175/2
37 राजाराम पुत्र राममनोहर प्रजापति पता झाली कोठी 1175/3
38 खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1175/4
39 रतिप्रजापति पत्नी राजाराम प्रजापति पता झाली कोठी
1175/5/2
40 रूपेश प्रजापति, राममनोहर नाबाबलीसर पुत्र राजराम प्रजापति
पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1175/5/4
41
मुकेश उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली 1176/1
42 केशव प्रताप सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1176/2
43 राजाराम पुत्र राममनोहर प्रजापति पता झाली कोठी 0.7000
1176/3
44 खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1176/4
45 देववती सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह पता झाली कोठी 1176/5
46 भूपेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली कोठी 1177/1
47 केशव प्रताप सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1177/2
48
राजाराम पुत्र राममनोहर प्रजापति पता झाली कोठी 1177/3
49 खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1177/4
50 रतिप्रजापति पत्नी राजाराम प्रजापति पता झाली कोठी
1177/5/1
51 रूपेश प्रजापति, राममनोहर नाबाबलीसर पुत्र राजराम प्रजापति 1177/5/3
पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
52 मुकेश उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली कोठी
1384/1/1/1/1 0.0250
53 भूपेन्द्र सिंह पुत्र शैलेन्द्रबहादुर सिंह पता झाली कोठी 1384/1/1/1/2
0.1100
54 देवेन्द्र सिंह पुत्र भाईलाल सिंह पता झाली कोठी 1384/1/1/3
0.0280
55 खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1384/1/1/4 0.3200
56 राजेश सिंह पिता छोटेलाल सिंह पता झाली कोठी
1384/1/1/5/1 0.1980
57 जीतेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह पता झाली कोठी
1384/1/1/5/4 0.0140
58 देवेन्द्र सिंह पुत्र भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1384/1/23/3 0.0300
59 श्रीमती प्रेमवती बेवा भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1384/2 0.1900
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
60
2243
देवेन्द्र सिंह पुत्र भाईलाल सिंह पता झाली कोठी 1230/3 0.0100
61
खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी 1230/4 0.0100
62 केशव प्रताप सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी 1229/2
0.0600
63 देवेन्द्र सिंह पुत्र भाईलाल सिंह पता झाली कोठी 1229/3 0.0200
64 खेतपाल सिंह पिता भाईलाल सिंह पता झाली कोठी
1229/4 0.0600
65 चन्द्रकली बेवा गुलाब सिंह, सूर्यभान सिंह, इन्द्रबहादुर सिंह पिता
गुलाब सिंह, भाईलाल, सुन्दरलाल , छोटेलाल पिंता बैजनाथ पता 1249/1
झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
66 चन्द्रकली बेवा गुलाब सिंह, सूर्यभान सिंह, इन्द्रबहादुर सिंह पिता
गुलाब सिंह, भाईलाल, सुन्दरलाल, छोटेलाल पिता बैजनाथ पता 1249/2 0.0460
झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
67 चन्द्रकली बेवा गुलाब सिंह, सूर्यभान सिंह , इन्द्रबहादुर सिंह पिता
गुलाब सिंह, भाईलाल, सुन्दरलाल, छोटेलाल पिता बैजनाथ पता 1249/3
झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
68 फणीन्द्रभूषण पुत्र जगदीश प्रसाद ब्रा ० पता झाली कोठी 1242 0.0310
69 चन्द्रकली पत्नी स्व गुलाब सिंह पता झाली कोठी 1240/1
70 चन्द्रकली पत्नी स्व गुलाब सिंह पता झाली कोठी 1240/2 0.2300
71 चन्द्रकली पत्नी स्व गुलाब सिंह पता झाली कोठी 1240/3
73 72 श्रीकान्त पिता जगदीश प्रसाद ब्रा ० पता झाली कोठी 1239 0.0450
रामभुवन पति बाबूलाल बागरी पता झाली कोठी 1269/1
74 सुरेश प्रसाद पिता बाबूलाल बागरी पता झाली कोठी 1269/2 0.1800
75
राजबहादुर पिता बाबूलाल बागरी पता झाली कोठी 1269/3
76 धर्मवती पत्नी बाबूलाल उर्फ नत्थू प्रसाद पता झाली कोठी 1270 0.0900
77 धर्मवती पत्नी बाबूलाल उर्फ नत्थू प्रसाद पता झाली कोठी 1274 0.0900
78 रानी देवी बेवा धीरेन्द्र सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1267/2 0.1860
79 धर्मवती पत्नी बाबूलाल उर्फ नत्थू प्रसाद पता झाली कोठी 1293 0.0210
80 जयवेन्द्र पिता बाबूलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1272/1 0.0260
81 बाल्मीक बागरी संतोष कुमार बागरी पिता राधेश्याम बागरी 1272/2 0.0150
82 राजाबाई पति रामराज पिता भाईलाल बागरी पता झाली कोठी 1289
0.0300
83
रामभुवन पति बाबूलाल बागरी पता झाली कोठी 1288 0.0300
84
सुभम पिता दादूमन बागरी जाति बागरी पता झाली कोठी 1279/1 0.0550
85 शिवम पिता दादूमन बागरी जाति बागरी पत्ता झाली कोठी 1279/2 0.0550
86
सपना सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह, बबली सिंह पत्नी जयेन्द्र 1287 0.0300
87 सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
सपना सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह, बबली सिंह पत्नी जयेन्द्र 1294 0.0080
सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
88 प्रदीप सिंह पिता शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना
1280 0.1300
89
बिट्टीबाई पत्नी शिवलाल सिंह पता झाली कोठी 1285 0.1290
90 बिट्टीबाईबेवा पत्नी शिवलाल सिंह, दिलीपसिंह, प्रदीपसिंह पुत्र
1300 0.0300
शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
91 बिट्टीबाईबेवा पत्नी शिवलाल सिंह, दिलीपसिंह, प्रदीपसिंह पुत्र
शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1299/1
92
रामजस पुत्र रामाधार लोहार, पुत्री पुत्री रामाधार लोहार पता 1299/2/1 0.0740
झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
93
दुर्घटिया पत्नी सौखीलाल , राजेश, जयकिशोर, उमाशंकर, 1299/2/2
रमाशंकर पुत्र सौखीलाल , आशा पत्नी सौखीलाल पता झाली
94 बाल्मीक बागरी संतोष कुमार बागरी पिता राधेश्याम बागरी पता 1271
सा०देह सतना भूमिस्वामी 0.0180
2244
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
95 राजाबाई पति रामराज पिता भाईलाल बागरी पता झाली कोठी 1290 0.0370
96 बाल्मीक बागरी संतोष कुमार बागरी पिता राधेश्याम बागरी पता
1292 0.0210
सा०देह सतना भूमिस्वामी
97
धर्मवती पत्नी बाबूलाल उर्फ नत्थू प्रसाद पता झाली कोठी 1291
0.0210
सतना भूमिस्वामी
98
बिट्टीबाई बेवा पत्नी शिवलाल सिंह , दिलीप सिंह, प्रदीप सिंह
1300 0.0400
पुत्र शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
99
श्यामलाल पिता रामकुमार लोहार पता झाली कोठी सतना
1309 0.0370
भूमिस्वामी
100 संखी मुन्नी पिता शिवबालक लोहार , रामजियावन, गोकुलप्रसादरू
रामनारायण पिता शिवबालक लोहार, अवधेश शकुन्तला सुनीता 1310/1
अर्चना पिता रामनाथ उर्फ रामानन्द विजरसिया पत्नी रामनाथ
उर्फ रामानन्द विश्वकर्मा पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
101 0.0510
ददुल्ला पितासदवा लोहार पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1310/2
102
चुनकावन, प्रभाशंकर, चन्द्रमाशंकर, रामशरण पुत्र गोरेलाल
लोहार, गणेशिया पत्नी गोरेलाल लोहार पता झाली कोठी सतना 1310/3
भूमिस्वामी
103
बिट्टीबाईबेवा पत्नी शिवलाल सिंह , दिलीपसिंह , प्रदीपसिंह पुत्र 1301 0.2270
शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
104
देवराज, भगवानदीन , सूरजप्रसाद पुत्र भगवानदीन पता झाली 1302
कोठी सतना भूमिस्वामी 0.1680
105 बिट्टीबाई पत्नी शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना
1314 0.1100
भूमिस्वामी
106 मुन्ना पिता पिलोरा पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1313 0.0150
107 सुधीर कुमार पिता रतीलाल कायस्थ पता झाली कोठी सतना
भूमिस्वामी 1312 0.0060
108 बिट्टीबाई पत्नी शिवलाल सिंह पता झाली कोठी सतना
भूमिस्वामी 1315 0.1880
109
असुंदराम पिता राममिलन पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1316/1
110
रामऔतार पिता रामलखन बागरी जाति बागरी पता सा०देह
1316/2
सतना भूमिस्वामी
111 रमाकान्त पिता रामनिरंजन बागरी जाति बागरी पता झाली कोठी 0.0900
1317/1
सतना भूमिस्वामी
112 पुष्पेन्द्र सिंह बागरी पिता ददन प्रसाद बागरी जाति बागरी पता
1317/2
झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
113 राजेन्द्र सिंह , नारेन्द्र सिंह, धनंजय सिंह , दिनेश सिंह पिता
428 0.1300
छोटेलाल सिंह पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
114 सुधीर कुमार पिता रतीलाल कायस्थ पता झाली कोठी सतना
429 0.0730
भूमिस्वामी
115 अकबर अली पिता मकदम वक्स पता झाली कोठी सतना
430/1
भूमिस्वामी
0.0120
116 विस्मिल्लाबेवा मुनीम बक्स सहीदाबानो रसीदाबानो नुखीरावानो 430/2
पुत्री मुनीमबक्स पता सा०देह भूमिस्वामी
117 शिवबालक पुत्र जगबन्धू पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 432 0.0050
118 सुधीर कुमार पिता रतीलाल कायस्थ पता झाली कोठी सतना 433 0.2900
119
मुसखिया बेवा पत्नी अर्जुन, कल्लू, देशराज, रामप्रकाश पिता 423/1 0.1380
अर्जुन पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी
120 जगतपाल पुत्र गनेश प्रसाद सेन पता झाली कोठी सतना
422 0.1050
भूमिस्वामी
121 जगतपाल पुत्र गनेश प्रसाद सेन पता झाली कोठी सतना 421 0.0780
122 जगतपाल पुत्र गनेश प्रसाद सेन पता झाली कोठी सतना 420 0.0900
123 सुरेश प्रसाद पिता रामा पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 419 0.0180
124 शिवबहादुर पिता मोहनलाल बागरी पता झाली कोठी सतना 1426/1/1 0.0600
125 राजमन पिता लक्ष्मी बागरी पता झाली कोठी सतना भूमिस्वामी 1426/2/1 0.6000
योग
10.1680
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-623-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम शिवसागर
(घ) क्षेत्रफल- 9.8280 हे ०
क० भूस्वामी का नाम / पिता का नाम खसरा नं. अर्जित
रकवा हे.में
1 2 3 4
1 कमलभान, रामलला, भारतेन्द्र पिता विष्णुप्रताप सिंह पता सौनौर, सतना 210/1
0,3800
भूमिस्वामी
2 गणेश सिंह पिता शम्भू सिंह पता सोनौर, भूमिस्वामी 210/2 0.0400
3 उदयराज सिंह सोनौर 210/3 0.0300
4 शिवेश प्रताप सिंह पिता सर्वजीत सिंह पता सोनौरा , सतना भूमिस्वामी 211/1 0.3200
5 श्रीमती सरोजनी देवी पति शुभकरण लवकेश राकेश राजेश पिता
211/4 0.2600
शुभकरण सिंह पता सोनौर, कोठी भूमिस्वामी
6 दीपेन्द्र सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी 0.4170
211/5/2
7 हरेन्द्र सिंह पिता विक्रमजीत सिंह पता सोनौर, कोठी भूमिस्वामी 211/6 0.0800
8 शिवेन्द्र सिंह वल्द जगजीत सिंह पता सोनौर ,कोठी भूमिस्वामी 211/9 0.0510
9 शिवेन्द्र सिंह वल्द जगजीत सिंह पता सोनौर, कोठी भूमिस्वामी 212/9 0.0310
10 सतेन्द्र सिंह पिता विक्रमजीत सिंह पता सोनौर, कोठी भूमिस्वामी
201/1/1 0.2660
11 धीरेन्द्र सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह पता सोनौर,कोठी भूमिस्वामी
214/3/1 0.6890
12 सतेन्द्र सिंह पिता विक्रमजीत सिंह पता सोनौर, कोठी भूमिस्वामी
214/4/2 0.3920
13 घनश्याम सिंह पिता जगजीत सिंह बघेल पता सा० देह भूमिस्वामी 214/7/2 0.0800
14 घनश्याम सिंह पिता जगजीत सिंह बघेल पता सा० देह भूमिस्वामी
215/1/1 0.4810
15 देवेश शर्मा पिता नरेन्द्र शर्मा पता बिरला रोड सतना भूमिस्वामी 221/1/1/1/23 1.9600
16 श्रीमती विद्यादेवी पत्नी गंगा प्रसाद महापात्र पता सा० देह भूमिस्वामी 226/1/1/2 1.0580
17 मु. बुट्टीबाई बेवा रामऔतार सुरेन्द्र महेन्द्र राजेन्द्र रामजी गोपालजी 226/1/2 0.3500
लालजी संजय पिता रामऔतार महापत्र पता कोठी भूमिस्वामी
18 श्री मनी शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी
226/2/1/1 0.4500
19 शंभूशरण शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी
226/2/1/2 0.4500
20 ज्ञानेन्द्र शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी
226/1/3 0.4500
21 मु. बुट्टी बाई बेवा रामऔतार सुरेन्द्र महेन्द्र राजेन्द्र रामजी गोपालजी
0.1000
लालजी संजय पिता रामऔतार महापात्र पता कोठी भूमिस्वामी
22 रतनेश द्विवेदी 187 0.0900
23 श्रीमती सरला पत्नी जानकी प्रसाद गुप्ता पता सोनौर, कोठी भूमिस्वामी 186/1 0.0530
24 श्री मनी शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी 186/2/2/1 0.0700
25 शंभूशरण शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी 186/2/2/2 0.0700
26 ज्ञानेन्द्र शर्मा पिता तेज प्रताप शर्मा पता कोठी भूमिस्वामी 186/2/2/3 0.0700
27 राजेश द्विवेदी 186/2/32/2/2 0.8400
28 जानकी प्रसाद गुप्ता पिता रामसजीवन गुप्ता 184/1/1/2/2 0,3000
योग 9.8280
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
क्र.-624-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खातः)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम- मौहार
(घ) क्षेत्रफल- 9.4150 हे ०
क०
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
1
2
3
4
1
203
पुष्पेन्द्र सिंह वल्द अंबिका सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
0.3910
2
वर्षा सिंह पिता पुष्पेन्द्र सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
198/2
0.4000
3
198/3
0.0110 सरोज सिंह पत्नी अंबिका सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पिता अम्बिका सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
4
197/1
0.0630 पारवती बेवा माधव सिंह उदय प्रताप सिंह जगेन्द्र पिता माधव सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
5 महेन्द्र सिंह पिता उमानारायण सिंह पता मौहार,
197/2
0.0360
197/3
0.1560 6 सरोज सिंह पत्नी अंबिका सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पिता अम्बिका सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
7
196/1
0.1560 पारवती बेवा माधव सिंह उदय प्रताप सिंह जगेन्द्र पिता माधव सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
8
196/3
0.0880 सरोज सिंह पत्नी अंबिका सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पिता अम्बिका सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
9
194
0.2140 सुरेश सिंह पिता महेशनरायण सिंह सा ० दह भूमिस्वामी
195
0.0310 10 मोहन लाल गुप्ता पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
11
117
0.0430 राजकुमार पिता भरतलाल विश्वकर्मा जाति विश्वकर्मापता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
119/1
0.0020 12 द्वारिका प्रसाद गुप्ता पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
119/2
0.0190 13 मोहन लाल गुप्ता पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
14
120/2/1/1
बृजेश पिता अयोध्या प्रसाद बानी पता सा० देह भूमिस्वामी
120/2/1/2/1
15 बृजेश पिता अयोध्या प्रसाद बानी पता सा० देह भूमिस्वामी
16 संतोष पिता अयोध्या प्रसाद पता सा० देह भूमिस्वामी
120/2/1/2/2
0.5550
120/33/1
17 अयोध्या प्रसाद पिता सीताराम पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
18 संतोष पिता अयोध्या प्रसाद पता सा० देह भूमिस्वामी
120/33/2 2247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
19 जवहिरा कुट्टी सखेरा पिता कलुआ पता सा० देह 120/4
भूमिस्वामी
20 लोटन बम्होरिया वल्द शंकर पत सा० देह भूमिस्वामी 120/5
21 बेवा रामसिया बहोरिया भोलइया पिता रामसिया कोल पता
120/27
सा० देह भूमिस्वामी 0.0630
22 जवहिरा कुट्टी सखेरा पिता कलुआ पता सा० देह 120/34
भूमिस्वामी
23 पट्टी पिता बिहरिया, टोरईला ददोल भाईलाल छटुआ
बिहरीया बाबू पिता बडिया मु . महरनिया बेवा बिहरिया पुत्री 120/35 .
बेटी बूटी भूमिस्वामी
24 कुसुम सिंह बेवा राधाभान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह
190/1 0.1910
पिता राधोभान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी
25 वीरभान सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार, कोठी 190/2/7 0.0030
भूमिस्वामी
26 अभिषेक सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह नाबा . बलि. सर. पिता
कृष्ण प्रताप सिंह 1/4 राजबहादुर सिंह जमुना सिह 187 0.0890
कृष्णप्रताप सिंह निर्मला सिंह पिता संतबहादुर सिंह 3/4
पता सा० देह भूमिस्वामी
27
कुसुम सिंह बेवा राधोभान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह 188/1 0.0210
पिता राधोभान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी
28
दादूमन सिंह पिता शिवनाथ सिंह पता कोठी भूमिस्वामी 188/2/1 0.0030
29 देवेन्द्र सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार , कोठी भूमिस्वामी 188/2/2 0.0010
30 शैलेन्द्र सिंह पत्नी राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी
188/2/3 0.0010
भूमिस्वामी
31 मनोज सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी
188/2/4 0.0010
भूमिस्वामी
32 कृष्णगोपाल सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी
188/2/5 0.0010
भूमिस्वामी
33
मु.शांती सिंह बेवा शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी 188/2/6 0.0010
भूमिस्वामी
34 वीरभान सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी 188/2/7 0.0010
भूमिस्वामी
35
मधुकर सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी 188/2/8 0.0010
भूमिस्वामी
36
मु.सरोज सिंह बेवा राजेश्वर सिंह प्रशांत सिंह पिता 188/3/1
0.0100
राजेश्वर सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
37
मु.सुन्दरराज सिंह बेवा द्वारकेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी 188/3/2 0.0110
भूमिस्वामी
38
कुसुम सिंह बेवा राघोभान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह
पिता राधोभान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी 189/1 0.1630
39 कुसुम सिंह बेवा राधोभान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह
186/1 0.0100
पिता राधोभान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी
40
दादूमन सिंह पिता शिवनाथ सिंह पता कोठी भूमिस्वामी 186/2/1 0.0030
41 देवेन्द्र सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी 186/2/2 0.0010
42 शैलेन्द्र सिंह पत्नी राघवेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी
186/2/3 0.0010
भूमिस्वामी
43 मनोज सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, 186/2/4 0.0010
2248
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
44
186/2/5
0.0010 मु.शांती सिंह बेवा शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
45
186/2/6
0.0010 वीरभान सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
186/2/7
0.0010 46 मधुकर सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
47
186/2/8
0.0010 सावित्री सिंह पत्नी कमलेश सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
48
186/3
0.0100 मु.सुन्दरराज सिंह बेवा द्वारकेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
49
0.0310
185/1
अभिषेक सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह नाबा. बलि. सर. पिता कृष्ण प्रताप सिंह पता सा ० देह भूमिस्वामी
173/1/1/1/1
50 समरजीत सिंह पिता सजन सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
51
173/1/1/1/2
इन्द्रजीत सिंह तनय सजन सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
52
173/1/1/1/3
अमरजीत सिंह तनय सजन सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
53 अजीत सिंह तनय सजन सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी 173/1/1/1/4
54
173/1/1/2
कुसुम सिंह बेवा राधोभान सिंह राकेश सिंह उमेश सिंह पिता राधोभान सिंह पता कोठी भूमिस्वामी
55
173/1/1/3
उमाप्रताप सिंह पिता ददई सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
56
173/2/1/1
दादूमन सिंह पिता शिवनाथ सिंह पता कोठी भूमिस्वामी
57
173/2/1/2
देवेन्द्र सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
173/2/1/3
58 शैलेन्द्र सिंह पत्नी राघवेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
0.6410
173/2/1/4
59 मनोज सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार ,कोठी भूमिस्वामी
173/2/1/5
60 कृष्णगोपाल सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
61
173/2/1/6
मु.शांती सिंह बेवा शेरबहादुर सिंह पता मौहार ,कोठी भूमिस्वामी
173/2/1/7
62 वीरभान सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
63
173/2/1/8
मधुकर सिंह पिता शेरबहादुर सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
64
173/2/1/9
रीता सिंह बेवा मधराज सिंह शिवम साक्षी पिता मधराज सिंह जाति क्षत्रिय पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
173/3/1/1
65 रावेन्द्र सिंह पिता रामसेवक सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
66
173/3/1/2
अर्चना सिंह पत्नी यादवेन्द्र सिंह सौरभ गौरव रोशनी पिता यादवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
376/1280
67 अंबिकाचरण रामचरण रमेश कुमार दिनेश कुमार पिता गया प्रसाद जाति ब्रा० पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
0.0680 68 प्रॉमिस त्रिपाठी पिता श्यामा चरण त्रिपाठी जाति ब्रा. पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
376/1281 2249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
377/1/1
69 मोतीमन सिंह पिता हरशरण सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
70
377/1/2
गिरवर सिंह पिता विष्णुदीन सिंह पता सा ० देह भूमिस्वामी
71 मनीष सिंह पिता केशव प्रताप सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
72 मनीष सिंह पिता केशव प्रताप सिंह पता सा ० देह भूमिस्वामी
73
377/2/1
0.1240
377/2/2
377/3
महेन्द्र सिंह रावेन्द्र सिंह वीरेन्द्र सिंह पिता रामगिरदावल सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
74
377/4
केशव प्रताप सिंह पिता गोविन्द सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
75
0.1880
378/1
केशव प्रताप सिंह पिता गोविन्द सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
76 समर बहादुर सिंह पिता गिरवर सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
77
378/2
0.3950
500/1
मानसमणि पिता तीरथ प्रसाद पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
78 संजस त्रिपाठी पिता रामबालक त्रिपाठी
79 आशीष त्रिपाठी पिता रामबालक त्रिपाठी
80
0.4740
501/1
0.0150
0.0160
501/2
502
मानसमणि पिता तीरथ प्रसाद पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
81
0.0210
503
0.0880
मु.चंद्रवती बेवा तीर्थ प्रसाद मानसमणि पिता तीर्थ प्रसाद जाति ब्रा. पता सा० देह भूमिस्वामी
82
599/1
मोतीमन सिंह पिता हरशरण सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
83
0.1570
599/2
0.0330
केशव प्रताप सिंह पिता गोविन्द सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
84 समरजीत सिंह पिता सजन सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
85 इन्द्रजीत सिंह तनय सजन सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
86
600/1/1
600/1/2
0.1170
अमरजीत सिंह तनय सजन सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी 600/1/3
87 अजीत सिंह तनय सजन सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
88 उमाप्रताप सिंह पिता ददई सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
89
600/1/4
600/2
606/2
0.1400
श्रीमती कुसमा सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
607
0.0280
90 सजन सिंह उमाप्रताप सिंह पिता ददई सिंह मु० बेवा ददई सिंह राधा सिंह पिता कौसल सिंह
91 रावेन्द्र सिंह पिता रामसेवक सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
597/1
0.0020
597/2
92 अर्चना सिंह पत्नी यादवेन्द्र सिंह सौरभ गौरव रोशनी पिता यादवेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
611/1
0.0210
93 राजेश कुमार पिता रमेश कुमार जाति ब्रा. पता सा० देह भूमिस्वामी
94 जयगोपाल पिता अवधशरण जाति ब्रा० पता सा० देह भूमिस्वामी
95 रामशंकर पिता अवधशरण पता सा० देह भूमिस्वामी
96
श्रीमती सीता पुत्री सूर्यबली पता सा० देह भूमिस्वामी 611/3
0.1570
611/5
0.1720
629
0.2880 2250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
97
[ भाग 1
627/1
रामप्रसाद त्रिपाठी लल्लू प्रसाद त्रिपाठी लालमणि त्रिपाठी शिवमणि त्रिपाठी पार्वती श्यामा पुत्री गया प्रसाद त्रिपाठी जाति ब्रा. पता मौहार , कोठी भूमिस्वामी
98
0.0310
627/2/1
बृजेश कुमार पाल पिता कलुआ पाल पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
99
627/2/2
बृजेश कुमार पाल पिता कलुआ पाल पता मौहार , कोठी भूमिस्वामी
100
623/1
0.0050
सुदामा मुरलीधर महेश प्रसाद गणेश प्रसाद पुत्री ममता सुनीता देवी पिता जमुना प्रसाद, शालनी बेवा रामरूपा कशिश महक नब्या राबी नाबा. सर. पिता रामरूप ममता सुनीता देवी पिता जमुना प्रसाद पता सा ० देह भूमिस्वमी
101 623/2
गोपालस्वरूप बृजकिशोर पिता रामविश्वास भूमिस्वामी
102 622/1/1/1
सुदामा प्रसाद पिता जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
103
622/1/1/2
मुरलीधर पिता जमुना प्रसाद जाति ब्रा . पता सा० देह भूमिस्वामी
104 622/1/1/3
महेश प्रसाद पिता जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
105
622/1/1/4
गणेश प्रसाद पिता जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता सा० देह भूमिस्वामी
106
622/1/1/5
शालिनी पत्नी रामरूप कशिश महक नब्या रावी नाबालिक पिता रामरूप जाति ब्रा. पता सा ० देह भूमिस्वामी
107
0.2350
622/1/23/1
गोपालस्वरूप बृजकिशोर पिता रामविश्वास भूमिस्वामी
108 622/1/23/1/2
महेश पिता रामविशाल पाल पता सा० देह भूमिस्वामी
109
622/1/23/2
मु.केसरिया बेवा भागवत प्रसाद जाति ब्रा. पता सा० देह भूमिस्वामी
110
622/1/24
सुदामा मुरलीधर महेश प्रसाद गणेश प्रसाद पुत्री ममता सुनीता देवी पिता जमुना प्रसाद, शालनी बेवा रामरूपा कशिश महक नब्या राबी नाबा. सर. पिता रामरूप ममता सुनीता देवी पिता जमुना प्रसाद पता सा० देह भूमिस्वमी
111
622/2
गोपाल प्रसाद वल्द रामस्वरूप नावा. सर.पि. रामस्वरूप सा. देह भूमिस्वामी
112
624/1
अवध नारायण सिंह पिता दशरथ सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
113
0.1230
624/2
हर्षप्रताप सिंह पिता दगपाल सिंह बघेल पता सा ० देह भूमिस्वामी
114
574/1
शिवांशदेव पुत्र वीरेन्द्र सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
115
0.0210
574/2
शिवांशदेव पुत्र वीरेन्द्र सिंह पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी
116
573/1/1/1/1/2
राकेश सिंह पिता जयवीर सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
117
0.5810
मुकेश सिंह पिता जयबीर सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
118
573/1/1/1/1/3
573/1/23/1/1/1
शैलेन्द्र सिंह पिता हनुमान सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
119
0.5040
573/1/23/1/1/2
शिवेन्द्र सिंह पिता शैलेन्द्र सिह पता सा० देह भूमिस्वामी
120
573/2/1
शिवांशदेव पुत्र वीरेन्द्र सिंह पता मौहार , कोठी भूमिस्वामी
121
0.3600
572
0.0420
श्रीमती उषा त्रिपाठी पिता मनीष त्रिपाठी पता मौहार,कोठी भूमिस्वामी भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2251
122
561/1
योगेन्द्र सिंह अशोक सिंह राजेन्द्र सिंह पिता शिवनंदन सिंह नरवेन्द्र सिंह कृष्णकांत सिंह पिता तख्तबहादुर सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी
123
0.0110
561/2
बुधेन्द्र सिंह कौशल सिंह मोतीमन सिंह कमलभान सिंह राजेन्द्र सिंह घनवंत सिंह पिता रविनंदन सिंह कुसुम पत्नी चंद्रभान सुनील लक्ष्मी उर्मिला अंकुश अनुज अंकित शैलेन्द्र पिता चंद्रभान पता सा० देह भूमिस्वामी
124
571/1
0.1520 नारेन्द्र सिंह सुरेन्द्र सिंह पिता तेज प्रताप सिंह व चंद्रभान सिंह बुधेन्द्र सिंह मोतीमन सिंह राजेन्द्र सिंह कौशल सिंह कमलभान सिंह धनवंत सिंह पिता रविनंदन सिंह शिवपाल सिंह मनमोहन सिंह पिता जगतबहादुर सिंह मु. अभिलाष पुत्री रूद्रप्रताप सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी
125
571/2
0.2020 बुधेन्द्र सिंह कौशल सिंह मोतीमन सिंह कमलभान सिंह राजेन्द्र सिंह घनवंत सिंह पिता रविनंदन सिंह कुसुम पत्नी चंद्रभान सुनील लक्ष्मी उर्मिला अंकुश अनुज अंकित शैलेन्द्र पिता चंद्रभान पता सा० देह भूमिस्वामी
126
562/1
योगेन्द्र सिंह अशोक सिंह राजेन्द्र सिंह पिता शिवनंदन सिंह नरवेन्द्र सिंह कृष्णकांत सिंह पिता तख्तबहादुर सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी
127
0.0670
562/2
बुधेन्द्र सिंह कौशल सिंह मोतीमन सिंह कमलभान सिंह राजेन्द्र सिंह घनवंत सिंह पिता रविनंदन सिंह कुसुम पत्नी चंद्रभान सुनील लक्ष्मी उर्मिला अंकुश अनुज अंकित शैलेन्द्र पिता चंद्रभान पता सा० देह भूमिस्वामी
128
563/1/2
0.2470 ज्ञानेन्द्र सिंह पिता प्रेमनारायण सिंह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
129
563/1/3
0.0700 बृजेन्द्र सिह पिता प्रेमनारायण सिह पता मौहार, कोठी भूमिस्वामी
130
563/2
पुष्पेन्द्र सिंह पिता चंद्रवली सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी
0.2060
131
558/1/1
0.6260 मु. सरोज सिंह बेवा प्रमोद सिंह मनोज सिंह तनय रामलखन सिंह अन्नपूर्णा सिंह पत्नी अमोद सिंह विपिन सिंह विनय सिंह पिता अमोद सिंह पता बडौर तह.कोठी भूमिस्वामी
कुल योग रकबा हे.में-
9.4150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद -सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
2252
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
क्र.-625-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम सेमरिया
(घ) क्षेत्रफल- 7.2110 हे ०
क०
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में 1
2
3
4
1
201
0.2850 सुरतिया बेवा हंसा संदीप अरविन्द नारेन्द्र मीरा अन्नू रंजना पिता हंसाबद्री पिता त्रिवेणी राजरानी बेवा प्यारेलाल राजेंद्रप्रसाद सभापत उमेश प्रदीप सुनीता पिता प्यारेलाल पता करसरा कोठी सा. देह भूमि स्वामी
2
200/1/1
0.2290 दुलारे दयाराम पिता सुदामा एवं कुसमा बगै पुत्री सुदामा काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3
200/1/2 0.0390 मु. परवतिया बेवा कुंजल नवलकिशोर पिता कुंजल काछी पता सा. पैकौरा भूमि स्वामी
4
199/1/1 0.1260 मोहलाल कुशवाहा पिता रघुराई पता सेमरिया कोठी सतना भूमि स्वामी
5 सूकाली कुशवाहा रघुराई पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी
199/1/2 0.0820
6
199/2
0.0700 मु .सुरतिया बेवा रामकिशोर परमलाल वल्द रामकिसोर सुरतिया बेवा पमलाल वल्द रामकिसोर जाति काछी पता सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी
7
198
प्रेमलाल पिता जागेश्वर पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी
0.1800
8
प्रेमलाल पिता जागेश्वर पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी
197
0.0070
9 धनपत पिता भगवत पता सा. देह भूमि स्वामी
196/2
0.0180
10 कुआरे पिता रामदास पता सेमरिया भूमि स्वामी
195/1/1
0.0300
11
195/2/1
0.0050 मु.बेलाबाई बेवा रामखेलावन जनकलाल पिता रामखेलावन काछी पता सा. देह भूमि स्वामी
12 धनपत पिता भगवत पता सा. देह भूमि स्वामी
195/3/1 0.1800
13
195/3/2 0.1400 सियाशरण पिता भगवत प्रसाद जाति काछी पता सेमरिया कोठी सा. देह भूमिस्वामी
14 कुआरे पिता रामदास पता सेमरिया भूमि स्वामी
194/1
0.0070
15
194/2
0.0130 सियाशरण पिता भगवत प्रसाद जाति काछी पता सेमरिया कोठी सा. देह भूमिस्वामी
16
193/1/1
0.0840 मु.बेलाबाई बेवा रामखेलावन जनकलाल पिता रामखेलावन काछी पता सा. देह भूमिस्वामी 2253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
17 मु.केशकली पत्नी दीनबन्धु एवं हनुमानदीन राजाभइया सुशीला पिता 193/1/2 0.0640
दीनबन्धु पता सा .देह भूमि स्वामी
18 सियाशरण पिता भगवत प्रसाद जाति काछी पता सेमरिया कोठी सा. देह
193/2 0.0440
भूमिस्वामी
19 गनपत बल्द चुनवादी लालजी पिता मोहन पता सा. देह भूमि स्वामी 193/3 0.0020
20 कारेलाल पिता बैजनाथ पता बौलिहा सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी
189/1 0.0820
21 रामस्वरूप पिता बैजनाथ पता बौलिहा सेमरिया कोठी सा. देह भूमि स्वामी 189/2 0.0520
22 प्रेमलाल पिता गैवी हरकेश पिता गैवी पता सेमरिया कोठी सा. देह भूमि 135/1 0.0110
स्वामी
23 गुडुवा वल्द दशझ्या पता सा. देह भूमि स्वामी 136 0.1560
24 रामबहोरी बेनी माधव लालमन गोरेलाल पि. रम्मा पता सा. देह भूमि स्वामी
25 रामरूप पिता रमचन्द्र पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी
26 रामस्वरूप पिता रामचन्द पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी
27 रूद्रप्रसाद पिता विश्वनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी
28 सुन्दरलाल वल्द विशेषर पता सा. देह भूमि स्वामी
29
137 0.0020 138/1 0.0400 138/2 0.0030 139/1 0.1690 139/2 0.1450
श्यामसुन्दर पिता विश्वनाथ पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी
140/1 0.0090
30 अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी
141/1 0.0030
भूमिस्वामी
31 अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी 142/1 0.0650
भूमिस्वामी
32 काशीदीन पिता रामगुलाम जाति काछी पता सेमरिया कोठी
142/3 0.0840
33 राजू रामकेश राकेश पिता छन्नूलाल मु.बेटीबाई बेवा छन्नूलाल जाति काछी 142/4 0.0360
सा. देह भूमि स्वामी
34 सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि
142/5 0.0610
स्वामी
35 लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि
142/6 0.0220
स्वामी
36 रामफल तनय भगरथिया पता सा. देह भूमि स्वामी 143 0.0310
37 लालमन पिता दौवा काछी पता सा. देह भूमि स्वामी 144 0.0140
38 राममिलन वल्द दौवा पता सा. देह भूमि स्वामी 145 0.0020
39 फूलचन्द पिता गणेप्रसाद जाति कलार पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी 149/1/1 0.0220
40 केशवप्रसाद पिता गणेशप्रसाद जाति कलार पता सेमरिया कोठी
149/1/2 0.0570
41 केशवप्रसाद पिता गणेशप्रसाद जाति कलार पता सेमरिया कोठी
149/2/1 0.0840
42 लक्ष्मी प्रसाद पिता गनेश जाति कलार पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी
149/2/2 0.0240
43 अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी 150/1 0.0230
भूमिस्वामी
44 काशीदीन पिता रामगुलाम जाति काछी पता सेमरिया कोठी 150/3 0.0030
45 सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि
स्वामी 150/5 0.0400
46 अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी 102/1 0.0570
भूमिस्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2254
47 रामस्वरूप कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी
102/2 0.0570
48 काशीदीन पिता रामगुलाम जाति काछी पता सेमरिया कोठी भूमि स्वामी 102/3 0.0570
49 राजू रामकेश राकेश पिता छन्नूलाल मु.बेटीबाई बेवा छन्नूलाल जाति काछी 102/4 0.0570
सा. देह भूमि स्वामी
50 सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि 102/5 0.0300
स्वामी
51 लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि
102/6 0.0310
स्वामी
अयोध्या प्रसाद रामस्वरूप काशीदीन सभापति लक्ष्मीप्रसाद पिता रामगुलाम
मु. बेटीबाई पत्नी छन्नूलाल एवं राजू रामकेश राकेश पिता छननूलाल
52 रामऔतार अच्छेलाल पिता सोनमा मु.बेवा बहुदरा एवं सुखदेव रज्जू 152 0.2800
राजमन पिता लल्ला हीरालाल पिता बैजनाथ कैलाश पिता शम्भू एवं मथुरा
राजाराम झुर्री पिता चुनकाई पता सा. देह भूमि स्वामी
53 रामबहोरी पिता श्यामलाल साकिन देह भूमि स्वामी
285/1/3 0.0020
54 बृदावन पिता मइया लाल साकिन देह भूमि स्वामी 285/2 0.0550
55 गयाप्रसाद पिता शंभू प्रसाद ब्रा० सा० सेमरिया 287/1 0.0680
56 ललिता प्रभात सौरभ ज्योत्सना पिता सुंदरलाल त्रिपाठी साकिन देह
287/2 0.0280
57 ललिता प्रभात सौरभ ज्योत्सना पिता सुंदरलाल त्रिपाठी साकिन देह 289/1
0.0130
58 संखी आशा गिरजा पुत्री छोटा ब्रा० सा० करसरा
289/2 0.0370
59 बद्री पिता जगतनाथ ब्रा ० सा० करसरा 289/3
0.0770
60 गयाप्रसाद पिता शंभू प्रसाद ब्रा० सा ० सेमरिया 290 0.0110
61 प्रवीण सिंह प्रदीप सिंह पिता जय सिंह सा० देह भूमि स्वामी 0.0120
293/1
62 अनिल कुमार पिता दिनेश कुमार सिंह साकिन देह 291/1 0.0640
63 प्रवीण सिंह प्रदीप सिंह पिता जय सिंह सा० देह भूमि स्वामी
291/5 0.0710
64 श्रीमती आशारानी पत्नी तपसी प्रसाद एवं विपिन नितिन पिता तपसी
291/8/2 0.0100
प्रसाद ब्रा० साकिन करसरा
65 निशा सिंह पति अनूप सिह अनुपम सिह अनुराग सिंह पिता अनूप सिह 291/8/1 0.1220
साकिन देह भूमि स्वामी
66 रामभद्र पिता लालमन नामदेव साकिन देह
67 अनिल कुमार पिता दिनेश कुमार सिंह साकिन देह
68 भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग साकिन देह भूमि स्वामी
69
291/10 0.0700 292/1 0.0130 570 0.2440
भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग साकिन देह भूमि स्वामी
571 0.0080
रमाकांत, अनुज, लक्ष्मीकांत, पिता कामता रमेश कुमार राकेश कुमार संदीप
70 कुमार, पिता गुलाबचंद्र ऋषिकेश पिता मुकुंद बिहारी साकिन देह भमि 572/1 0.0250
स्वामी
71 रामभुवन पिता बृजकिशोर ब्रा० साकिन देह भूमि स्वामी 572/4/2 0.0450
सुमित्रा पत्नी रामसुलोचन शशिप्रभा, अरूण गौतम, कुरूणा तिवारी, अवनीश
72 पाण्डेय , अरबिंद पिता रामसिलोचन पाण्डेय श्रीमती गुलाब बाई पत्नी 578 0.1280
जुगुलकिशोर कैलाश भारती पाण्डेय पिता युगुलकिशोर पाण्डेय
73 निशा सिंह पति अनूप सिह विजय लक्ष्मी पति बीरध्वज सिंह अखण्ड प्रताप 619/2/1 0.2240
सिंह पिता अजीत सिह
2255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
74 अजीत सिंह पिता केशव सिंह साकिन देह भूमि स्वामी
619/3 0.1580
75 अजीत सिंह पिता केशव सिंह साकिन देह भूमि स्वामी
620/3 0.0100
76 मथुरा देवी राजेन्द्र प्रसाद , लक्ष्मी प्रसाद सुरेश प्रसाद पिता लल्लू प्रसाद 715/1 0.0180
साकिन देह भूमि स्वामी
77 भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग साकिन देह भूमि स्वामी
715/1/5 0.0870
78 रामऔतार पिता भानू प्रताप साकिन देह
715/2 0.1080
79 अरबिंद कुमार पिता रामसुलोचन साकिन देह भूम स्वामी 715/23/5/2 0.1270
80 भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग मंगली पिता विसरमा साकिन देह भूमि 714/1
स्वामी 0.0100
81 केशकली पत्नी रामबालक नंद कुमार पिता रामबालक साकिन करसरा 742 0.1140
भूमिस्वामी
82 केशकली पत्नी रामबालक नंद कुमार पिता रामबालक साकिन करसरा
742/781/1 0.0530
भूमिस्वामी
83 भगवानदीन रामाधार पिता प्रयाग मंगली पिता विसरमा साकिन देह भूमि
742/781/2 0.0260
स्वामी
84 रमेश कुमार पिता रामाधार साकिन देह भूमि स्वामी
756/2 0.0060
85 छोटेलाल पिता मुड़िया दहायत साकिन कोठी भूमि स्वामी
747/1 0.0900
86 चुनकाई उर्फ चुनकावन पिता बुद्धा प्रजापति साकिन महदेवा 747/2/1 0.1090
87 श्यामसुंदर पिता जागेश्वर दहायता साकिन कोठी 747/2/2 0.0620
88 राकेश कुमार शुक्ला पिता जय कुमार शुक्ला साकिन करसरा
747/3/2/1 0.0070
89 रविशंकर पिता विजय कुमार शुक्ला साकिन करसरा भूमि स्वामी
747/3/2/2 0.0420
90 जय कुमार रमाकांत लीला कमलेश पिता प्यारेलाल साकिन करसरा भूमि 747/3/3 0.0120
91 चुनकाई उर्फ चुनकावन पिता बुद्धा प्रजापति साकिन महदेवा 746/2 0.0060
92 कन्छेदीलाल पिता रामरूचि साकिन देह भूमि स्वामी
188/1 0.0470
93 दरबारीलाल पिता भैयालाल काछी साकिन देह
188/2/3 0.0580
मु० गिरिजा बेबा लालता प्रसाद रामसिरोमणि रामनिवास श्रीनिवास पिता
94 ललिता प्रसाद सियादुलारी शकुंतला पुत्री ललिता मु ० कलोरिया बेबा 186 0.0760
ईश्वरदीन पप्पू संजू बुल्ली पिता ईश्वरदीन ब्रा० साकिन दह भूमि स्वामी
95 केशवप्रसाद पिता गणेशप्रसाद जाति कलार पता सेमरिया कोठी
187/1 0.0020
96 रामफल तनय भगरथिया पता सा. देह भूमि स्वामी 181 0.0640
97 काशीदीन पिता रामगुलाम काछी साकिन देह भूमि स्वामी
180/3 0.0030
98 राजू पिता छननूलाल , राजू रामकेश राकेश पिता छुन्नूलाल मु ० बेटी बाई 180/4 0.0170
बेबा छुन्नूलाल काछी
99 सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी 180/5 0.0740
100 लक्ष्मी प्रसाद पिता रामगुलाम कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी 180/6 0.0640
शिवकुमारी पत्नी रामगणेश पुरूषोत्तम, राजेश, राजकुमार , विनोद,
101 दिलीपकुमार, गुड़िया राजकुमारी, पप्पी, नीतू, नीता, पिता रामगणेश साकिन 214/1 0.0580
देह भूमि स्वामी
शिवकुमारी पत्नी रामगणेश पुरुषोत्तम, राजेश , राजकुमार, विनोद,
102 दिलीपकुमार, गुड़िया राजकुमारी , पप्पी, नीतू, नीता, पिता रामगणेश साकिन 215/1 0.0200
देह भूमि स्वामी
2256
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
103
[ भाग 1
केशकली बेबा अयोध्या प्रसाद रामकिताब बृदावन रामजी पिता अयोध्या 216/1 0.0120
प्रसाद कुशवाहा साकिन दह
104 संतलाल पिता रामकिताब कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी 217/1/1/5 0.0640
105 लोलवा पिता भैयालाल काछी साकिन देह भूमि स्वामी
269/1/1 0.0800
106 बालमीक पिता द्वारिका प्रसाद कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी 269/1/2/1
0.0450
107 विनोद शिवकुमार पिता रामलाल कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी 269/1/3 0.0350
108 जगदीश पिता भैयालाल साकिन देह भूमि स्वामी
269/1/4 0.0450
109 इंद्रजीत पिता शंकर प्रसाद काछी साकिन देह
269/2 0.0100
110 लक्ष्मण प्रसाद पिता लोलवा कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी 241/1/1 0.0060
111 इंद्रजीत पिता शंकर प्रसाद काछी साकिन देह
241/2 0.1060
112 दशोदा बेवा तिजोला रमेश जितेंन्द्र लल्लू प्रसाद अहिरवार पिता तिजोला
साकिन देह भूमि स्वामी 249/1/1 0.0080
113 कुमरवा पिता चिदडा जाति चमार साकिन देह भूमि स्वामी 249/3 0.0560
114 सिल्ला पिता चिदडा जाति चमार साकिन देह भूमि स्वामी 249/2
0.2050
115 बबुआ पिता चिदडा जाति चमार साकिन देह भूमि स्वामी 249/4
0.0110
116 जमुना पिता मंगलवा चमार साकिन देह भूमि स्वामी 249/1/2 0.0080
117 भोला पिता सुखुआ कुम्हार साकिन करसरा 630/1 0.0870
118 सभापति कुशवाहा पिता रामगुलाम कुशवाहा पता सेमरिया कोठी भूमि
स्वामी 179/5 0.0080
पारवती पत्नी सुंदरलाल कामता प्रसाद बुद्धू प्रसाद कैलाश प्रसाद उमेश
119 कुमार भागवती पिता सुंदरलाल साकिन देह 724 0.0180
120 कामता पिता कालीचरण साकिन देह भूमि स्वामी
728/2 0.1310
रमाकांत, अनुज, लक्ष्मीकांत, पिता कामता रमेश कुमार राकेश कुमार संदीप
121 कुमार, पिता गुलाबचंद्र ऋषिकेश पिता मुकुंद बिहारी साकिन देह भमि 573/1 0.0070
स्वामी
योग
7.2110
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
नागौद- सतना शाखा नहर एवं बांधी माइनर तथा सेमरिया माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
2257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र. -626-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम - दिदौंध
(घ) क्षेत्रफल- 5.8800 हे०
क०
खसरा नं.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा हे. में
1
2
3
4
1
526/1
0.0630 रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा ० दिदौध सतना भूमिस्वामी
2
526/2
0.0310 प्रीती मिश्रा बेवा रामाकान्त मिश्रा , गोविंद मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा , स्वामी मिश्रा, राधिका मिश्रा पुत्री रमाकान्त मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
3
527/2
0.1460 विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
523
0.0360 4 विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
5
529
0.0360 विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
6
524
0.0810 विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
7
0.0180
519/2/1
रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदौध सतना भूमिस्वामी
8
519/2/2
0.0090 रमाकांत पिता बाला प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा ० दिदौध सतना भूमिस्वामी
9
520/1
बाबूलाल सिंह, ददन सिंह पुत्र रंगदेव सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
520/2/1
10 लीलावती सिंह बेवा यादवेन्द्र सिंह, विमला सिंह पुत्री यादवेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, भुवनप्रताप सिहं, लवकेश सिंह, केशरीप्रताप सिंह, रामकेश सिंह, राजकेश सिंह, जयकुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदौध दिदोध कोठी
0.0330
520/2/2
11 राम पती बेवा बंशराज सिंह, चन्द्रशेखर सिंह पुत्र बंशराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
520/2/3/1
12 राजकुमारी पत्नी चन्द्रभान सिंह बघेल पता सतना भूमिस्वामी
13 अशोक सिंह पिता कौशल सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी
520/2/3/2
14 अम्बिका सिंह पुत्र कौशल सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी
520/2/3/3 2258
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
521/2/1
15 रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदौध
0.0560
16
521/2/2
0.0270 प्रीती मिश्रा बेवा रामाकान्त मिश्रा, गोविंद मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा, स्वामी मिश्रा, राधिका मिश्रा पुत्री रमाकान्त मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
521/4
0.0940 17 विद्यासागर मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
531/1/1
18 ब्रजेश प्रताप सिंह पिता बुधिमान सिंह दिदौध सतना भूमिस्वामी
19
531/1/2
बिजयराज सिंह पिता साधू सिंह दिदौध सतना भूमिस्वामी
0.2980 20 इन्द्रपाल सिंह पिता साधू सिंह दिदौध सतना भूमिस्वामी
531/1/3
531/2
21 राजन सिंह पिता बिजयराज सिंह बघेल दिदौध सतना भूमिस्वामी
22
561/1
0.3000 लक्ष्मीकान्त त्रिवेदी, कौशलप्रसाद त्रिवेदी, करूणेश त्रिवेदी, श्रीकान्त त्रिवेदी पुत्र चन्द्रभूषण प्रसाद त्रिवेदी, रामकली त्रिवेदी बेवा मुनीन्द्र त्रिवेदी, हरिशंकर त्रिवेदी, हरिशंकर त्रिवेदी पुत्र मुनेन्द्र त्रिवेदी, गायत्री त्रिवेदी बेवा रामावतार त्रिवेदी, रमेश त्रिवेदी, उमेश त्रिवेदी रामावतार त्रिवेदी, प्रेमवती त्रिवेदी, सुशीला त्रिवेदी, विमला त्रिवेदी, कृष्णा त्रिवेदी, गीता त्रिवेदी, सुनीता, पुष्पा त्रिवेदी पुत्री रामावतार त्रिवेदी, राजाराम त्रिवेदी पुत्र रामनिहोर त्रिवेदी जाति ब्रा ० पता पहाडीखेरा पन्ना भूमिस्वामी
23 सुनीता पत्नी उमेश त्रिवेदी पता सा०देह भूमिस्वामी
561/2
0.0530
24
555/1
0.0330 कृष्णचन्द्र सिंह पिता रामदुलारे सिंह जाति क्षत्रिय पता कोठी सतना भूमिस्वामी
25
555/2
0.0840 रामविश्वास पिता रामगोपाल जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
26
552
0.0840 रघुनाथ कुमारी बेवा हीरामन सिंह बलवंत सिंह रामचन्द्र सिंह राघवेन्द्र सिंह पिता हीरामन सिंह दिदौध सतना भूमिस्वामी
27
553
0.0250 कृष्णचन्द्र सिंह पिता रामदुलारे सिंह जाति क्षत्रिय पता कोठी सतना भूमिस्वामी
28
513
0.0400 कृष्णगोपाल सिंह पिता काशी प्रताप सिंह, शुशीला सिंह बेवा केशव प्रताप भूपेंद्र उपेंद्र पुष्पेन्द्र प्रमिला सरला पिता केशव प्रताप सिंह, ललिता सिंह बेवा कृष्ण कुमार पंकज अम्बुज अनुज प्रताप पिता कृष्ण कुमार सिंह, श्यामा सिंह बेवा कृष्ण प्रताप दीपक आशीष पूजा प्रियंका पिता कृष्ण प्रताप सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
551
0.0500 29 अरूण कुमार पुत्र श्यामलाल जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
30
550
0.1070 अरूण कुमार पुत्र श्यामलाल जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
31
549/1
अरूण कुमार पुत्र श्यामलाल जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
0.2530
549/2
32 संतोष कुमार मिश्रा पिता श्यामलाल मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
33
544/1
0.0870 संतोष कुमार मिश्रा पिता श्यामलाल मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
34
544/2/1
0.1640 रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदौध सतना भूमिस्वामी 2259 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
35
0.0810
544/2/2
प्रीती मिश्रा बेवा रामाकान्त मिश्रा, गोविंद मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा, स्वामी मिश्रा, राधिका मिश्रा पुत्री रमाकान्त मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
36
545/2/1
0.0270 रामकृष्ण पिता बालाप्रसाद मिश्रा जाति ब्रा० दिदौध सतना भूमिस्वामी
37
545/2/2
0.0140 प्रीती मिश्रा बेवा रामाकान्त मिश्रा, गोविंद मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा, स्वामी मिश्रा, राधिका मिश्रा पुत्री रमाकान्त मिश्रा जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
918
0.0230 38 चन्द्रवती बेवा रामप्रकाश दीपक पिता रामप्रकाश मु ० गोराबाई बेवा सुखदेव प्रसाद ओमप्रकाश राजकिशोर पिता सुखदेव प्रसाद लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण आदित्य नारायण पिता रघुवर शरण कोठी सतना भूमिस्वामी
39
920
0.0730 भारती सिंह, संजय सिह पुत्र देव नारायण सिंह, क्षमा सिंह पुत्री देवनारायण सिंह, पुनीत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह, प्रतिमा सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, वैभव सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह, वैशाली सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
40
922
0.0010 भारती सिंह, संजय सिह पुत्र देव नारायण सिंह , क्षमा सिंह पुत्री देवनारायण सिंह, पुनीत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह, प्रतिमा सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, वैभव सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह, वैशाली सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
41
923
0.0070 भारती सिंह, संजय सिह पुत्र देव नारायण सिंह , क्षमा सिंह पुत्री देवनारायण सिंह , पुनीत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह, प्रतिमा सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, वैभव सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह , वैशाली सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
42
919
0.2540 भारती सिंह, संजय सिह पुत्र देव नारायण सिंह, क्षमा सिंह पुत्री देवनारायण सिंह, पुनीत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह, प्रतिमा सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, वैभव सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह, वैशाली सिंह पुत्री पुष्पराज सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
43
780/2
0.0420 कृष्णराज सिंह पुत्र शिवभूषण सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
44
777/1
0.1600 माताप्रसाद पिता भरोसा सिंह व रामदुलारी बेवा रामपताप सिंह समरबहादुर सिंह पिता रामप्रताप सिंह विसराजू देवी बेवा शिवप्रताप सिंह उमाप्रताप सिंह राम प्रताप सिंह पिता शिवप्रताप सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
45 राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी
0.2580
775/1
46 राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी
775/2
0.2590 47
770/1
0.2030 मु. दिलाज कुमारी बेवा साधू सिंह शिवप्रताप सिंह पिता रामनेवाज सिंह मु. बेवा रामनेवाज सिंह काशी प्रताप सिंह वल्द वासुदेव सिंह पता दिदौध भूमिस्वामी
48 राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी
787/1
0.1630
49 राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी
787/2
0.2010
50 राममनोज सिंह पिता दशरथ सिंह पता दिदोध कोठी
814
0.0030 51
816/1
0.1420 ददन सिंह वल्द रंगदेव सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
769
0.0880 52 ददन सिंह वल्द रंगदेव सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी 2260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
53
705/1/1
0.1400 शिवराज सिंह राजवहादुर सिंह पि. जयदेव सिंह व मु. बेवा जयदेव सिंह शिवभूषण पि. मना सिंह, मु. रामपति बेवा विष्णुदेव वीरदेव पुष्पेन्द्र पिता विष्णुदेव सिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
54
705/1/23/2
जयकुमार सिंह बघेल पिता यादवेंद्र सिंह बघेल पता दिदोध कोठी
0.0920
55
767/1
0.0040 लीलावती सिंह बेवा यादवेन्द्र सिंह, विमला सिंह पुत्री यादवेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, भुवनप्रताप सिहं, लवकेश सिंह, केशरीप्रताप सिंह, रामकेश सिंह, राजकेश सिंह, जयकुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदौध दिदोध कोठी
56 अम्बिका सिंह पुत्र कौशल सिंह जाति क्षत्रिय पता दिदोध कोठी
767/2
57
832/23
0.1160 श्री प्रकाश त्रिवेदी, सत्यप्रकाश त्रिवेदी पुत्र द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
58
831
0.0020 श्री प्रकाश त्रिवेदी, सत्यप्रकाश त्रिवेदी पुत्र द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
59
853/1
नरेंद्र त्रिवेदी पिता जयप्रकाश त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी
0.2310
60
853/2
0.0150 शिवप्रकाश पिता साधू पता सा० देह भूमि स्वामी
61 जयनारायण सिंह पिता बब्बू सिंह पता सा ० देह भूमिस्वामी
839
0.3520
62
840
0.3800 राजकिशोर त्रिवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
63
843
0.0630 राजकिशोर त्रिवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
64
844
0.2460 राजकिशोर त्रिवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
65
845/2
0.0110 राजकिशोर त्रिवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद त्रिवेदी जाति ब्रा ० पता दिदोध कोठी सतना भूमिस्वामी
66
846/1
0.0210 लक्ष्मीकान्त त्रिवेदी, कौशलप्रसाद त्रिवेदी, करूणेश त्रिवेदी, श्रीकान्त त्रिवेदी पुत्र चन्द्रभूषण प्रसाद त्रिवेदी , रामकली त्रिवेदी बेवा मुनीन्द्र त्रिवेदी , हरिशंकर त्रिवेदी, हरिशंकर त्रिवेदी पुत्र मुनेन्द्र त्रिवेदी, गायत्री त्रिवेदी बेवा रामावतार त्रिवेदी, रमेश त्रिवेदी, उमेश त्रिवेदी रामावतार त्रिवेदी, प्रेमवती त्रिवेदी, सुशीला त्रिवेदी, विमला त्रिवेदी, कृष्णा त्रिवेदी, गीता त्रिवेदी, सुनीता, पुष्पा त्रिवेदी पुत्री रामावतार त्रिवेदी, राजाराम त्रिवेदी पुत्र रामनिहोर त्रिवेदी जाति ब्रा०
67 सुनीता पत्नी उमेश त्रिवेदी पता सा० देह भूमिस्वामी
846/2
5.8800
कुल योग रकबा हे. में-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
2261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-627-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर / ग्राम - कल्हारी
(घ) क्षेत्रफल- 1.8790 हे ०
क०
खसरा नं.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा हे.में
1
2
3
4
1
0.0490 इंद्रजीत, पेचम , रामचंन्द्र, सेजू देवी पिता रमेश पता कल्हारी रघुराजनगर सतना
2
4/1/1/2
0.1750 सुरेश पिता मेगलिया पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म ० प्र०
3
4/1/1/3
0.0850 मेगलिया पिता रामाधीन जाति काछी पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०
4
4/1/2/2
0.0910 श्रीमती राजलली पत्नी अच्छेलाल कुशवाहा पता कल्हारी रघुराजनगर सतना
5
5/1
0.2750 इंद्रजीत, पेचम , रामचंन्द्र, सेजू देवी पिता रमेश पता कल्हारी रघुराजनगर सतना
6
8/1
0.0090 महेन्द्र पिता रामऔतार ब्राम्हण पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०
7
9/1/1
0.3380 महेन्द्र पिता रामऔतार ब्राम्हण पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०
8
लौकेश पिता रामऔतार ब्राम्हण पता कल्हारी रघुराजनगर सतना
9/1/2
0.3470
9
9/4/1
0.0400 पुष्पराज पिता श्यामसुन्दर उपाध्याय सा० नरायणपुर
10
10/1
0.0200 बाबूलाल पिता ददुलवा कुम्हार पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०
11
0.2200 बाबूलाल पिता ददुलवा कुम्हार पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०
12
11/2/3
0.2300 ब्रजेश पिता कामता गोरीबाई पत्नी गणेश योगेश संजना पिता गणेश प्रजापति लवकेश पिता कामता पता कल्हारी रघुराजनगर सतना म०प्र०
1.8790
कुल योग रकबा हे.में-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद -सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
2262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
क्र.-643-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम करसरा
(घ) क्षेत्रफल- 4.4840 हे0
क० भूस्वामी का नाम / पिता का नाम खसरा नं. अर्जित
रकवा हे . में
1 2
3 4
1 तीरथ पिता रामसजीवन लोहार सा० देह भूमिस्वामी 967 0.0440
2 तीरथ पिता रामसजीवन लोहार सा० देह भूमिस्वामी 968/1/2 0.2680
3 लालाभइया पिता ददन प्रसाद लोहार सा० देह भूमिस्वामी 968/3/2
0.0340
4 रामजी पिता गैवीदीन काछी सा० देह भूमिस्वामी 970/2 0.1010
5 मु० आशारानी पत्नी तपसी, विपिन नितिन पिता तपसी ब्रा० 970/1 0.2990
सा० देह भूमिस्वामी
6 पचोला पिता सीताराम ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 978 0.0760
7 सुशीला बेवा कृष्णकिशोर, विनीत पिता कृष्णकिशोर ब्रा० सा ०
977/2 0.0980
देह भूमिस्वामी
8 सालिकराम पिता बद्री प्रसाद ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 985/1
0.0660
9 रामाधार पिता बद्री प्रसाद ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 985/2
0.0660
10 नत्थू पिता बालाप्रसाद ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 986/1
11 मिथलेश पिता त्रिलोकी ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी 986/2/1
0.1050
12 सुरेश पिता त्रिलोकी ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी 986/2/2
13 दिनेश पिता त्रिलोकी ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 986/2/3
राकेश,विजय, राजकुमार पिता रामाधार, पुत्तीबाई बेवा
14 बिहारी , जयकुमार, रमाकांत, लीलावती, कमलेश पिता प्यारेलाल 987 0.2900
ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी
15 अवधबिहारी पिता पालूराम ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 989/1 0.0920
16 संतोष, कमलेश, विद्या, अशोक पिता फूलचंद्र ब्रा० सा० देह 989/2 0.1010
17 रामकलेश प्रसाद पिता रामलाल ब्रा० सा ० देह भूमिस्वामी 940/2 0.0120
18 रामकलेश प्रसाद पिता रामलाल ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी 941/2/5 0.0210
19 राजेश पिता गोपीनाथ ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 990/1/1 0.0320
20 अनिल पिता गोपीनाथ ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 990/1/2 0.0850
21 केदार पिता सुखदेव, केशकली,चंद्रवती पिता सुखदेव ब्रा०
939 0.3520
सा० देह भूमिस्वामी
22 शैलकुमार पत्नी निर्मल ब्रा० सा ० देह भूमिस्वामी 937 0.4150
23 राहुल पिता महेन्द्र कुमार ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी 992/2 0.0460
2263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कुसुमबाई पुत्री रामनिरंजन, उपेन्द्र, सीमा पिता
24 जगतनारायण, विमला बेवा विजय, वीरेन्द्र, लक्ष्मी, प्रियंक पिता 992/3/1 0.0620
विजय कुमार ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी
शांती पत्नी
25 रामलाल,उर्मिला, संतोष, सुनीता, अनीता, निधि, निराशा पिता 992/3/3 0.0590
रामलाल ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी
26 रामबहोरी पिता श्यामलाल ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 992/3/4 0.0510
27 संतोष, कमलेश ,विद्या,अशोक पिता फूलचंद्र ब्रा० सा० देह 993/4
भूमिस्वामी 0.0080
28 संतोष, कमलेश, विद्या, अशोक पिता फूलचंद्र ब्रा० सा० देह
994 0.0130
भूमिस्वामी
29 अवधबिहारी पिता पालूराम ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी 995/1
30 राजेन्द्र, लक्ष्मी प्रसाद, सुरेश, मथुरा पिता लल्लू ब्रा० सा० देह
भूमिस्वामी 995/2
31 रामाधार पिता रामलखन ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी 995/3/1
32 कमलाकांत पिता रामलखन ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 0.0020
995/3/2
33 ललन प्रसाद पिता रामलखन ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 995/3/3
34 संतोष, कमलेश, विद्या,अशोक पिता फूलचंद्र ब्रा० सा ० देह
भूमिस्वामी 995/4
35 सिद्धगोपाल, कृष्णगोपाल, रामनरेश, बुटौआ, दुअसिया,केसरिया
545
पिता रामप्रताप ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी
36 खसरे में नाम विलोपित है । 1.3230
545/2/3
37 खसरे में नाम विलोपित है ।
545/2/8
सिद्धगोपाल, कृष्णगोपाल, रामनरेश , बुटौआ, दुअसिया, केसरिया 546
38 पिता रामप्रताप ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी
39 खसरे में नाम विलोपित है । 0.0220
546/2/3
40 खसरे में नाम विलोपित है । 546/2/8
41 सिद्धगोपाल, कृष्णगोपाल , रामनरेश, बुटौआ, दुअसिया, केसरिया
547
पिता रामप्रताप ब्रा ० सा० देह भूमिस्वामी
42 खसरे में नाम विलोपित है । 547/2/1 0.3410
43 खसरे में नाम विलोपित है । 547/2/3
44 खसरे में नाम विलोपित है । 547/2/8
कुल योग रकबा हे. में- 4.4840
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) किया जा सकता है । भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में
2264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भू-अर्जन प्र०क्र ०
[ भाग 1
अ82/24-25 पत्र क्र०.८.५.५/भू-अर्जन/ 25 दि० 26/03/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4)
के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
सतना उंचेहरा
मतरीबरमेन्द्र 0.3588
क ०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर -2 के निर्माण हेतु
पिता का नाम
भूस्वामी का नाम /
1
2
1
खसरा नं.
अर्जित रकवा
3
5
48
0.0670
रामदुलारी पत्नी बलदेव प्रसाद सियाशरण जितेंन्द्र लवकेश रजनेश मुकेश पिता बलदेव प्रसाद लोधी सा० देह भुमि स्वामी
2 गुरू प्रसाद पिता श्यामसुन्दर ब्रा० सा० देह भुमि स्वामी
3
167/127
0.0140
174/134/1
मुन्नी बाई पति विश्राम संध्या रीना इन्द्रजीत पिता विश्राम लोधी सा० देह भुमि स्वामी
4 सुन्दरलाल पिता दीनबन्धु लोधी सा० देह भुमि स्वामी
5
174/134/2
0.0060
174/134/3
विद्या बाई पति राजेश कुमार राधा पिता राजेश कुमार प्राज्ञेन्द्र ना० रोशनी ना० त्रिशा ना ० बादल ना ० पिता राजेश कुमार संरक्षक विद्या बाई 1/2 बिहारीलाल लवलेश श्यामकली पिता रामनरायण लोधी 1/4 सा० देह भुमि स्वामी
6
255
0.0400
राजकुमार पिता रामनाथ सिंगरौल सा० पिपरी कला भुमि स्वामी
7
284/242
0.0080
झब्बु 1/6 रामबहोर 1/6 रामप्रकश 1/6 भगवानदीन 1/6 लेदही 1/6 अगशिया 1/6 पिता गणेशा कोटवार सा० देह भुमि स्वामी
8
286/244
0.0400
झब्बु 1/6 रामबहोर 1/6 रामप्रकश 1/6 भगवानदीन 1/6लेदही 1/6 अगशिया 1/6 पिता गणेशा कोटवार सा० देह भुमि स्वामी
9
358
महेश प्रताप सिंह पिता रामभवन सिंह सा० देह भुमि स्वामी
0.0400
10 बाल्मीक प्रसाद पिता राममनोहर लोधी सा० देह भुमि स्वामी
11 सूरजदीन पिता गंगा सा० देह भुमि स्वामी 469/2
0.0700
287/245
0.0140
योग
0.2990
0.0598
बीस प्रतीशत अतिरिक्त भूमि
0.3588
कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०.6.4.5./ भू-अर्जन/ 25 दि० 26/03/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना उंचेहरा
पपरेगा 0.0814
नागौद - सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला-सतना (म०प्र०)
क०
पिता का नाम
भूस्वामी का नाम /
अर्जित रकवा हे. में
खसरा नं.
1
2
3
4
1
387
0.0030 रामनरेश पिता महादेव सोनार सा ० उचेहरा भुमिस्वामी
388
0.0260 2 रामनरेश पिता महादेव सोनार सा० उचेहरा भुमिस्वामी
3
526
0.0450 शिवलाल पुत्र शिवबालक ब्रा ० सा० देह भुमिस्वामी
योग
0.0740
0.0074
दस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि
0.0814
कुल योग रकबा हे.में-
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2266
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.८.५.८/भू- अर्जन/ 25 दि० 26/03/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा
(हे. मे) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना उंचेहरा
0.2292
गोबरांवखुर्द
नागौद - सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला- सतना (म०प्र०)
क० भूस्वामी का नाम /
खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में
पिता का नाम
1
2
3
4
1 सुखेन्द्र सिंह पिता लल्ली सिंह सा० देह भुमि स्वामी
212/1
0.1404
381/1
0.0680 2 हर्ष सिंह ना० पिता ददन सिंह संरक्षक पिता ददन सिंह सा० देहभुमि स्वामी
0.2084
योग
0.0208
दस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि
0.2292
कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2267
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. - 143-भू-अर्जन-2025
देवास , दिनांक 1 अप्रैल 2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 1 में " नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना " के अन्तर्गत वाल्व चेम्बर निर्माण हेतु ग्राम देवर तहसील व जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- देवर
क.
विवरण
1. "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना " (वाल्व चेम्बर निर्माण के लिए)
तहसील- देवास (ग्रामीण)
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
असिंचित
योग 0.750
0.750
अनुसूचि 2
" नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत ग्राम देवर तहसील
देवास (ग्रामीण)
की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- देवर
क्र.
तहसील- देवास (ग्रामीण)
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा कमांक अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
1.
292 असिंचित सिंचित असिंचित कुल कुल 0.750 0.000361
0.000361
0.750 नंदकिशोर पिता बालूराम जाति ब्राम्हण
0.000361
प्रभावित कुल क्षेत्रफल 2268
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
क्र.-146-भू-अर्जन-2025
[ भाग 1
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 1 में " नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना " के अन्तर्गत वाल्व चेम्बर निर्माण हेतु ग्राम बड़ा मालसापुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि " नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- बड़ा मालसापुरा
क.
विवरण
1. " नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना " (वाल्व चेम्बर निर्माण के लिए)
तहसील- देवास (ग्रामीण)
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
असिंचित
योग
0.000576
0.000576
अनुसूचि 2
" नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत ग्राम बड़ा मालसापुरा
तहसील देवास (ग्रामीण)
की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- बड़ा मालसापुरा
क्र.
तहसील- देवास (ग्रामीण)
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
कुल
सिंचित
1.
सिंचित
असिंचित कुल
असिंचित
25 0.55
रमेश पिता लालजी जाति खाती
0.55 0.000576
0.000576
0.000576
प्रभावित कुल क्षेत्रफल 2269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र. -149-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 1 में " नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना " के अन्तर्गत वाल्व चेम्बर निर्माण हेतु ग्राम पुवाल्डा तहसील व जिला देवास (म.प्र .) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- पुवाल्डा
क.
विवरण
1. "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय परियोजना " (वाल्व चेम्बर निर्माण के लिए )
तहसील- देवास (ग्रामीण)
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
असिंचित
योग 0.000361
0.000361
अनुसूचि 2
" नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत ग्राम पुवाल्डा तहसील
देवास (ग्रामीण)
की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- पुवाल्डा
क्र.
तहसील- देवास (ग्रामीण)
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
1.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
सिंचित
95 0.1200
सलीम पिता दाउद पटेल जाति नायता
0.1200 0.000361
0.000361
0.000361
प्रभावित कुल क्षेत्रफल 2270
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
क्र.- 136-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पंप हाऊस -6 के निर्माण" हेतु ग्राम नागदा तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पंप हाऊस -6 के निर्माण " के लिए " हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पंप हाऊस-6 के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- नागदा
तहसील- देवास नगर
क.
विवरण
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
योग
असिंचित
3.807
1.
3.807 "पंप हाऊस -6 के निर्माण" हेतु "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु पंप हाऊस निर्माण
अनुसूचि 2
"पंप हाऊस -6 के निर्माण" हेतु
"हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु पंप हाउस -6 के निर्माण " के अन्तर्गत ग्राम नागदा
की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- नागदा
तहसील- देवास नगर)
क्र.
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
कुल
सिंचित
सिंचित
असिंचित
असिंचित कुल
1.
0.200
0.200 0.070
जाकीर पिता नवाब जाति मुसलमान 1050/1 1051/1
0.110
0.110 0.060
2.
1051/2
0.310
0.280
0.310
शाकीर पिता नवाब जाति मुसलमान 2271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
1051/3
0.310
0.310 0.310
1051/9
3. जिबराईल पिता नवाब जाति मुसलमान
0.160
0.160 0.160
1056/4
0.048
0.048 0.048
4.
0.215
1051/10
0.215
0.215
1056/3
वारिस पिता सत्तार मुसलमान जाति
0.044
0.044 0.044
0.100
1051/11
0.100 0.100
1056/2
5. अब्दुलगनी पिता सत्तार जाति मुसलमान
0.159
0.159 0.159
6.
1052/1 0.084
0.084 0.084
मांगीलाल पिता बापू जाति खाती
1052/3
0.137
0.137 0.137
1052/5
0.232
0.232 0.232
7.
1052/2
प्रकाश पिता रामचन्द्र जाति खाती
0.190
0.190 0.190
8.
0.172
विष्णु पिता हजारीलाल जाति खाती 1052/4
0.172 0.172
1052/6 0.116
0.116 0.116
9. देवकरण पिता हजारीलाल जाति खाती
10. कैलाश पिता राजाराम जाति तंबोली 1054/2/1 0.414
0.414 0.200
11.
1054/2/2 0.201
0.201 0.120
सत्यनारायण पिता राजाराम जाति तंबोली
12. दिनेश पिता राजाराम जाति तंबोली 1054/2/3 0.202
0.202 0.120
13. मनोहर पिता राजाराम जाति तंबोली 1054/2/4 0.202
0.202 0.120
14. गोपाल पिता राजाराम जाति तंबोली 1055/1 0.372
0.372 0.170
15. कलाबाई पति कैलाश जाति तंबोली 1055/2 0.121
0.121 0.121
1056/1
16.
0.259
0.259 0.259
जमील पिता सत्तार जाति मुसलमान
1057/2 0.126
0.126
0.126
17. महेश उर्फ आलोक पिता रामेश्वर दिनेश पिता रामेश्वर जाति तंबोली
0.125
0.125
0.125
1057/1,
0.032
18. अनसुईयाबाई पति रामनारायण जाति तंबोली
0.012
0.032
0.077
0.049
0.077 0.027
1080, 1081, 1082
0.049 0.010
0.020
19.
1057/3
0,020 0.020
केसरीमल पिता आत्माराम जाति तंबोली
29
19
4.787 3.807
कुल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
2272
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.- 2475-भू-अर्जन-2025
छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 अप्रैल 2025
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
तामिया
ग.
नगर/ग्राम
ग्राम- डुंडी भाजीपानी
प०ह०न-16
ब.न.- 45 ख
रा.नि.मं. -देलाखारी
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 01.641 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
7/1
1
0.029
8/1
2
0.093
3
0.120
9/1
4
0.234
10/1
5
0.245
31/2/1
6
0.920
योग :-
कुल रकबा 01.641 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- सतपुडा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देनवा बफर से विस्थापितो की निजी भूमे का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपसंचालक सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक संचालक सतपुडा टाइगर रिजर्व पिपरिया जिला नर्मदापुरम के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2273
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2025
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
Jabalpur , the 24th March 2025
No.C - 2528 - I - 7-3-2024 ( Part - I) . The following list of Holidays and Vacations for the District Judiciary during the Year 2025 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 , is hereby published for general information :-
Sr. Name of Holidays Dates as per Days of
No. Gregorian Calendar Week
(1) (2) (3) (4)
1. New Year's Holiday 01.01.2025 Wednesday
02.01.2025 Thursday
03.01.2025 Friday
2. Makar Sankranti 14.01.2025 Tuesday
3. Basant Panchami 03.02.2025 Monday
4 . Mahashivratri 26.02.2025 Wednesday
5. Holi (Dhuredi ) 14.03.2025 Friday
6 . Id- Ul -Fitar 31.03.2025 Monday
7. Mahaveer Jayanti 10.04.2025 Thursday
8 . Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi 14.04.2025 Monday
9. Good Friday 18.04.2025 Friday
10. Buddh Purnima 12.05.2025 Monday
11. Raksha Bandhan 09.08.2025 Saturday
12. Independence Day 15.08.2025 Friday
13. Ganesh Chaturthi 27.08.2025 Wednesday
14. Id - milad un -Nabi 05.09.2025 Friday
15. Dussehra Holidays
(30thSeptember to 03rd October 2025 )
Mahaashtami 30.09.2025 Tuesday
Mahanavmi 01.10.2025 Wednesday
Gandhi Jayanti /Dussehra 02.10.2025 Thursday
16. Deepawali Holidays 03.10.2025 Friday
(20th October to 23rd October , 2025 )
Deepawali 20.10.2025 Monday
Govardhan Pooja 21.10.2025 Tuesday
(Included in Deepawali Holidays) 22.10.2025 Wednesday
23.10.2025 Thursday
2274
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
(3)
(4)
(1)
05.11.2025
Wednesday 17. Gurunanak Jayanti
25.12.2025
Thursday 18. Christmas Day
Total : 26 Days
NOTES : -
1. Id - Ul - Zuha Dated 7th June 2025 , Janmashtmi dated 16th August 2025 falls on Saturdays and Republic Day dated 26th January, 2025 , Gudi Padwa / Chaitichand dated 30th March 2025 , Ramnavmi dated 6th April , 2025 , Moharrum dated 6th July, 2025 , Sarv Pitra Moksha Amavasya dated 21st September , 2025 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 4th & 18th January, 1st & 15th February , 1st & 15th March , 5th & 19th April , 3rd May, 7th & 21st June , 5th & 19th July, 2nd & 16th August , 6th & 20th September , 4th& 18th October , 1st & 15th November , 6th & 20th December will be closed Saturdays of District Judiciary.
3. Saturday falling on 17th May, 2025 shall be working day for the District Judiciary.
4. Summer Vacation of District Judiciary shall be from 19th May, 2025 to 13th June , 2025 and Winter Vacation from 24th December , 2025 to 31st December , 2025 .
5. District Judiciary will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.
6. The Principal District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
7. Due to uncertainty relating to Id- Ul - Fitar, Id - Ul - Zuha , Moharrum , Id - Milad un - Nabi or any other holiday, the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice .
By order of the high court ,
DHARMINDER SINGH , Registrar General .
2275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 14 फरवरी 2025
क्र.-A-1021- दो-2-67-2022. श्री शरद भामकर , प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्री शरद भामकर, प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शरद भामकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर , दिनांक 3 मार्च 2025
क्र.-B-855- दो- 2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 17 से 22 मार्च 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति के साथ, दिनांक 13 मार्च 2025 की शाम से दिनांक 24 मार्च 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M ), के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी. आर.-कम- पी. पी. एस.
जबलपुर, दिनांक 19 फरवरी 2025
क्र.-A-1138-दो-2-27-2024. श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 4 से 5 फरवरी 2025 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा , डी. आर.-कम-पी . पी. एस.
जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2025
क्र.-A-1583-दो-3-420-80- भाग-बारह.- श्री संजय कृष्ण जोशी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल का क्रमांक 1127- इक्कीस - ब (एक) -2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन ( सिविल ) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-( i) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for service Conditions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री जोशी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2025 को उनके खाते में 255 दिवस के अर्जित अवकश एवं 332 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने के 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 255 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान: 90
1000 2-45 दिवस का पूर्ण अवकश वेतन).
2276
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
क्र.-A--1585-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल का क्रमांक 1127- इक्कीस -ब (एक)-2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-( i) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee forservice Conditions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2025 को उनके खाते में 287 दिवस के अर्जित अवकश एवं 430 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने के 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान: 287 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान: 26 (26/2-13 दिवस का पूर्ण अवकश वेतन).
क्र.-A-1587-दो-2-54-2021. श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-A- 1590- दो-2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 3 से 6 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A- 1592-दो-2-23-2020.- श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 3 से 6 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के.एन. सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-B-851- दो-2-56-2022.- सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 5 से 8 फरवरी 2025 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र.- A- 1594-दो-2-13-2019.- श्री अखिलेश शुक्ला , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-B-853- दो- 2-60-2024. श्री गंगाचरण दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 30 दिसम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री गंगाचरण दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गंगाचरण दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A- 1599-दो-2-43-2020.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 10 से 12फरवरी 2025 तक , तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 फरवरी 2025 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , रजिस्ट्री द्वारा उक्त दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र.-A-1601- दो-2-18-2025. श्री शिवबालक साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिवबालक साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-B-862-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री महेश भदकारिया, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल पत्र क्रमांक 1127- इक्कीस - ब (एक) -2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-( i) ( ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee forservice Conditions ofDistrict Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री महेश भदकारिया की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2017 को उनके खाते में 240 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 230 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 240दिवस प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवबालक साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान: 120 (120/2-60 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).
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क्र.-C-1890-दो-2-22-2022. श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर को दिनांक 8 से 17 फरवरी 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-B- 864- दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री महेश भदकारिया, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को सेवानिवृत्त दिनांक 31 दिसम्बर 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई/ 9343, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को संशोधित किया जाकर , पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय , रिट पिटीशन ( सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-1892-दो-2-82-2023.- श्री अजय कांत पाण्डेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 28 से 29 जनवरी 2025 तक, दो दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-866- दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक 1127- इक्कीस ब(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1 ) की कण्डिका क्रमांक---( i)( ii ) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त की सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2020 को उनके खाते में 225 दिवस के अर्जित अवकश एवं 560 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान: 225 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान: 150
(150/2=75 दिवस का पूर्ण अवकश वेतन)
क्र.-C- 1895-दो-2-67-2023.- श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 3 से 7 मार्च 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-868-दो-3-420-80-भाग- बारह. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/1748, दिनांक 7 मार्च 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय, रिटपिटीशन (सिविल ) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-C-1897-दो-2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 10 से 12 फरवरी 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 फरवरी 2025 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र.-C- 1902-दो-2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 17 से 18 फरवरी 2025 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-C-1904-दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 17 से 21 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-C-1906-दो-2-78-2021. श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को दिनांक 3 सेसे 6 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-1908- दो- 2-30-2023.- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक दो दिन के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के एवं दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक की दो वर्ष की ब्लांक अवधि के लिये एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए )19-03- इक्कीस- ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-इक्कीस ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.-C-1910- दो-2-37-2020.- श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2024 तक शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए)19-03- इक्कीस- ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस - ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2025
क्र.-B-913-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 27 से 28 फरवरी 2025 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
क्र.-B-915-दो- 2-19-2019. श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , आगर- मालवा को दिनांक 19 से 21 मार्च 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर- मालवा को आगर-मालवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-917-दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता हैः-
1. दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 10 से 11 फरवरी 2025 तक , दो दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9 से 12फरवरी 2025 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र.- C- 1952- दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जावेः-
1. दिनांक 22 फरवरी 2025 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 22 से 28 फरवरी 2025 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
[ भाग 1
क्र.-C-1954-दो-2-24-2025.- श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 7 से 14 फरवरी 2025 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जातीहै.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार देवलिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 1956-दो- 2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2025 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो . सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 1958- दो-2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2025 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 केसार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-A- 1659-दो-2-33-2024.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 3 से 4 मार्च 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-C-1960-दो-2-23-2010.-श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2025 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2025
क्र.-A- 1661- दो-2-35-2020.- श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-A-1652-दो-2-42-2022.-श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 13 मार्च 2025 तक, तीन दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 10 मार्च 2025 की शांम से दिनांक 17 मार्च 2025 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती , तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, के पद पर कार्यरत रहती .
क्र.-A- 1663- दो-2-15-2023.- श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 17 से 22 मार्च 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-A-1654-दो-2-29-2022.- श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि हेतु होम एल.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण, हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध् यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
2282
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
[ भाग 1
जबलपुर , दिनांक 11 मार्च 2025
क्र.- B-1092- दो-2-34-2019. श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रियदर्शन शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रियदर्शन शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-1084-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल का क्रमांक 1127- इक्कीस ब (एक) -2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन ( सिविल) क्रमांक 643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशें के परिपालन में , मंत्रिपरिषद द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-(i) (ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री श्रीराम दिनकर, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2018 को उनके खाते में 214 दिवस के अर्जित अवकश एवं 536 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतानः 214 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान: 172 (172/2=86 दिवस का पूर्ण अवकश वेतन)
क्र.:-B-1094- दो-2-26-2022.- श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2025 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 23 से 24 फरवरी 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-B- 1086- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2018 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2762, दिनांक 6 अप्रैल 2018 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय, रिट पिटीशन (सिविल ) क्रमांक 643-2015 , ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B- 1096-दो-2-73-2023.- श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दतिया को दिनांक 10 से 13 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र.- B-1088- दो-2-40-2020.- श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 10 से 13 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदमेश शाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
2283 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
क्र.-B-1098-दो-2-57-2024. श्री सुधीर कुमार चौधरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , हरदा को दिनांक 5 से 8 मार्च 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 4 मार्च 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
क्र.- B-1104- दो-2-17-2024. श्री आशुतोष मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 / ए 19/3-इक्कीस- ब(एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 जून 2022 से 28 जून 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार चौधरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-B-1106- दो-2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 3 से 4 मार्च 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार चौधरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र.-B-1100-दो-2-73-2023. श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया को दिनांक 17 से 28 फरवरी 2025 तक, बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
क्र.-C-2222-दो-2-35-2020.- श्री पी.सी. गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-B-1102- दो-2-31-2023.- श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश को दिनांक 10 से 13 मार्च 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश पूर्व में दिनांक 9 मार्च 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र.-C- 2224-दो-2-61-2021. श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
1. दिनांक 24 से 28 फरवरी 2025 तक , चार दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
2. दिनांक 24 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2025
2284
अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C- 2228-दो- 2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 24 से 25 फरवरी 2025 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
[ भाग 1
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार, एम . व्ही . आर . बालाजी शर्मा, डी. आर.-कम-पी. पी. एस.