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मध्यप्रदे श
शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2025- वैशाख 12, शक 1947
क्रमांक 18]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2025
क्र. ई - 1-53-2025-5- एक. श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2025
क्र. ई - 5-884- आयएएस- लीव -5 - एक ( 1 ) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, ( 2010 ) , संचालक, बजट, मध्यप्रदेश , भोपाल का दिनांक 15 अप्रैल से 16 मई 2025 तक बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 24 अप्रैल से 16 मई 2025 तक तेईस दिन के एक्स इंडिया अवकाश को सम्मिलित करते हुये स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल , भाप्रसे ( 2010 ) , संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे ( 2012) , वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह-संचालक, संस्थागत वित्त को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, संचालक, बजट, मध्यप्रदेश , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, द्वारा संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन मीना , भाप्रसे को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, 2477 भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मई 2025
2478
भोपाल , दिनांक 8 अप्रैल 2025
क्र. ई - 5-1216 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री तनुश्री मीणा, भाप्रसे, ( 2022 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेटलावद, जिला झाबुआ का दिनांक 5 से 9 मई 2025 तक , पाँच दिन का अर्जित अवकाश ( दिनांक 3 , 4 मई 2025 एवं 10, 11 , 12 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 3 से 11 मई 2025 तक, नौ दिवस हेतु एक्स इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री तनुश्री मीणा , भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेटलावद, जिला झाबुआ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेटलावद, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री तनुश्री मीणा, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तनुश्री मीणा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2025
क्र. ई - 1-56-2025-5 - एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(4)
(3)
(2)
(1)
1. श्री बसंत कुर्रे ( 2010 ) ,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) .
अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश भवन, एवं अन्य संनिर्माण, कर्मकार मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी / ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
2.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
श्री नीरज कुमार सिंह (2012 ), कलेक्टर, जिला उज्जैन .
संचालक ( परियोजना ) , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल.
3.
अपर सचिव,
श्री सुभाष कुमार द्विवेदी ( 2012 ) , कलेक्टर,
मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग.
जिला अशोकनगर.
4.
कलेक्टर, जिला अशोकनगर.
श्री आदित्य सिंह ( 2014 ) , कलेक्टर,
जिला हरदा.
कलेक्टर,
5.
जिला उज्जैन.
श्री रौशन कुमार सिंह ( 2015 ) , कलेक्टर,
जिला विदिशा.
2479
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मई 2025
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
कलेक्टर,
6.
जिला हरदा.
श्री सिद्धार्थ जैन ( 2016 ) , अपर कलेक्टर, जिला भोपालं .
कलेक्टर,
7.
जिला विदिशा.
श्री अंशुल गुप्ता ( 2016 ) , संचालक, जनसंपर्क , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कार्यपालक निदेशक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
8.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास .
सुश्री ज्योति शर्मा ( 2018 ) , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर .
उपसचिव, 9.
मध्यप्रदेश शासन.
श्री हिमांशु प्रजापति (2019 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इन्दौर.
जिला पंचायत, देवास.
( 2 ) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) श्री आशीष सिंह, भाप्रसे ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मेला अधिकारी , सिंहस्थ मेला, उज्जैन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(4 ) श्री ऋषि गर्ग , भाप्रसे ( 2013 ) , सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग , भोपाल तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 14 अप्रैल 2025
क्र. ई - 1-42-2025-5- एक. मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2024 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों
को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये
जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-
क्रमांक अधिकारी का नाम सहायक कलेक्टर के पद पर
पदस्थापना का जिला
(1) (2) (3)
1. श्री अशीष कुमार झाबुआ
2. श्री अनिकेत शांडिल्य सतना
3. सुश्री छाया सिंह सिवनी
श्री आकश अग्रवाल बालाघाट
4.
5. श्री पाटिल आशीष अशोक छतरपुर
श्री सुशिर श्रीकृष्ण श्रीराम खण्डवा
6.
7. श्री कुलदीप पटेल रायसेन
8. श्री जामदार फरहान इरफान खरगोन
9. श्री ठाकरे ऋषिकेश विजय दमोह
सुश्री नवकिरण कौर धार
10.
( 2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहापुद शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन , अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 18 अप्रैल 2025 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.
2480
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मई 2025
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2025
क्र. ई - 1-58-2025-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(3) (2)
(1)
1.
2. और , यतः , एम. पी. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स रॉलसन टायर्स लिमिटेड की नवीन इकाई ने दिनांक 15 जनवरी , 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा इकाई दिनांक 15 जनवरी, 2023 से 14 जनवरी , 2033 ( 10 वर्ष) तक की अवधि के लिए, 132 के. व्ही. के विद्युत संयोजन पर 5000 के. व्ही. ए. की सीमा तक विद्युत भार पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं;
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
डेयरी विभाग.
पशुपालन एवं
श्री सतेन्द्र सिंह ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन एवं डेयरी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2025
फा. क्र. 1647-2025- इक्कीस-ब(एक) .-राज्य शासन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री सोनाक्षी जोशी , पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर का व्यवहार न्यायाधीश, " कनिष्ठ खण्ड " के पद से त्याग - पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2025 से स्वीकार करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2025
पंजी क्र. 1122-2025- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय , हरदा में विभागीय आदेश दिनांक 16 जून 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री रविन्द्र कुमार जैन को उनके द्वारा प्रेषित त्याग- पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2025
क्र. एफ- 13-21-2019-तेरह : यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-22-2019-ए- ग्यारह , दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 के द्वारा पीथमपुर जिला धार में मेसर्स रॉलसन टायर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रेडियल टायर निर्माण इकाई को विभिन्न सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की थी कि इकाई आदेश जारी होने की दिनांक से चार वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी .
3. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मेंलाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मेसर्स रॉलसन टायर्स लिमिटेड, जिला धार की नवीन रेडियल टायर निर्माण इकाई को उसके नवीन 132 के. व्ही. विद्युत संयोजन पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर दिनांक 15 जनवरी , 2023 से शुरू होने वाले 10 वर्षों तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:
परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल 132 के. व्ही. उच्चदान विद्युत संयोजन पर 5000 के. व्ही. ए. की सीमा तक विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी.
4. यह अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी , 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्ष तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.
No. F - 13-21-2019 - XIII .-WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16-22-2019 - A - XI dated 14th October , 2019 has granted exemption from electricity duty along with various facilities to the proposed Radial Tyre Manufacturing unit of M/ s . Ralson Tyres Limited in Pithampur , District Dhar with a condition that the unit shall start its commercial production within four years from the date of issue of order;
2.AND WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 19thNovember , 2024 has intimated that the new unit of Ralson Tyres Limited has started commercial production from 15th January , 2023 and the unit is eligible to avail benefit of exemption from electricity duty for the period from 15th January , 2023 to 14th January , 2033 ( 10 years ) on electrical load limited to 5000 KVA on 132 KV electricity connection ;
3. NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , exempts new Radial Tyre Manufacturing Unit of M/s . Ralson Tyres Limited, District Dhar from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its new 132 KV electricity connection for a period of 10 years starting from 15th January , 2023 :
Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 5000 KVA electricity load on 132 KV high tension electricity connection .
4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 15th January , 2023 and shall remain in force for 10 years .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. गौड़ , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी .
2481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मई 2025
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2025
क्र. 4-1-1-0001-2024- दस - 2.- राज्य शासन एतद्वारा , पेंच राष्ट्रीय उद्यान के जमतरा प्रवेश द्वार का नामकरण " वीर अमर शहीद स्वर्गीय श्री कबीरदास उईके द्वार " करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2025
क्रमांक/PCCF/7/0025/2024- FLR- PCCF-Part( 5 ):: भारतीय वन अधिनियम 1927
(क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
//अनुसूची//
तहसील - पोहरी
जिला- शिवपुरी
वन परिक्षेत्र का नाम- पोहरी वनमण्डल - शिवपुरी
अ.क्र.
वनमण्डल की भूमि का विवरण वनखण्ड की सीमाएँ
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर )
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
1
356
अहेरा राजस्व
अहेरा (1 )
20.20
भूमि 365 5.80
366
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 26 से से 27 एवम मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
18.80
383
पूर्व-प्रस्तावित
15.47
संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 11 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से मुनारा क्र. 16 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मई 2025
2482
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 16 से मुनारा क्र. 26 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
60.27
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-08/2016/एफ सी दिनांक 06.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना ( केन वेतवा लिंक प्रोजेक्ट) में प्रभावित 968.24 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्स 60.27 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/51 /2017-18/अ-20(3) नजूल आदेश दिनांक 18.12.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
निरंक
1. व्यक्तिगत अधिकारः
2. सामुदायिक अधिकारः - निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2025
क्र. PCCF - 7-0025-2024 - FLR - PCCF - Part (5 ) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0025-2024- FLR - PCCF- Part ( 5 ) दिनांक 24 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
2483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मई 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 24th April 2025
No.PCCF /7 /0025/ 2024- FLR - PCCF - Part (5 ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedulebelow ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Governmentfrom time to time.
SCHEDULE
Tahsil : - Pohari
District : - Shivpuri
ForestRange: - Pohari
Forest Division : - Shivpuri
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.N.
Khasra Area
No.
( Hectare)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name | of Village
North- Artificial Forest
20.20
Ahera
356
1 Ahera ( 1 )
365
Revenue Land
5.80 Boundary from Pillar No. 26 to 27 and Pillar No. 1 of
366 18.80
383 15.47 Proposed Protected Forest Block.
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 11 of Proposed Protected Forest Block.
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to Pillar No. 16 of Proposed Protected Forest Block.
60.27
Total
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to Pillar No. 26 of Proposed Protected Forest Block.
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-08/2016/FC dated 06-05-2021 and in lieu of 968.24 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower orr Major Irrigation Project ( Ken Betwa link project ) of project Manager Orr river Pmu Bamorkala Shivpuri , the above mentioned Non Forest Land of 60.27 hectare transferred or muted in favor of M.P. Government, Forest Department by The Collector Shivpuri order No 51 /2017-18/A- 20 ( 3 ) NAZUL dated 18-12-2017 of 60.27 hectare transferred or mutated for the purpose of Compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Pohari ( Designation of Competent Revenue officer ) are as under:-
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil .
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मई 2025
2484
कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) परसवाड़ा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश ,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
परसवाड़ा, दिनांक 23 अप्रैल 2025
क्र.- 267- भू-अर्जन-कार्य-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र. 1 , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला
बालाघाट
मानपुर,
भूमि का विवरण तहसील ग्राम (1) (2) (3) अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में) (4) परसवाड़ा 3.90
फण्डकी 3.16 योग ..7.06
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, जिला बालाघाट. (5)
(6) मानपुर जलाशय सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रदीप कुमार कौरव , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मैहर, दिनांक 11 सितम्बर 2024
भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 11- भू-अर्जन-24 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)
(3) बेलहाई
(1) मैहर (2) रामनगर 1.2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ( लि. ) संभाग रीवा ( म . प्र. ) .
(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निमग लि. , संभाग रीवा, रामनगर भरतपुर, (भैसरहा ) से गोविन्दगढ़ वाया जिगना टू लेन विथ पेव्हड शोल्डर डामरीकृत निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मई 2025
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला रीवा, मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 5 मार्च 2025
क्र. 142 - भू- अर्जन -2025. - सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रीवा जिले के भटलो सोनरा टोला से गंगापुर मुख्य मार्ग में सन्नई नाला पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य के लिए धारणाधिकार की भूमि की आवश्यकता होने से उपरोक्त भू-स्वामियों की भूमि क्रय हेतु विचारार्थ लिया गया है : -
ग्राम- भटलो, तहसील- हुजूर नगर , जिला- रीवा, मध्यप्रदेश
खसरा नं.
रकबा ( हे . में) भूमि-स्वामी का नाम
(4)
(3)
(2)
0.040
1372/1/3/1
क्रमांक (1) 1
अजय द्विवेदी पिता रामाधार द्विवेदी
2. निम्न भूमि क्रय करने का प्रस्ताव प्रारुप- क में भू- धारक को उपलब्ध पश्चात् भू- धारक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी किया जा रहा है कि ऐसे भूमि धारकों ( पूरा नाम व पता सहित ) से परियोजना के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि की स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत आगामी दिनांक 21 मार्च 2025 के पूर्व अथवा उक्त दिनांक को अपनी आपत्ति ऑनलाइन अथवा लिखित रूप से आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है .
नियत अवधि में प्राप्त आपत्तियों के आधार पर कलेक्टर यदि भूमि का खंडित धारणाधिकार ( Defectiuetitle ) पाता है तो वह ऐसी भूमि को क्रय करने के लिए अग्रसर नहीं होगा. जारी सार्वजनिक सूचना की अवधि के पश्चात् तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगी तो कलेक्टर भू- धारक से राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में भूमि क्रय हेतु अग्रसर होगा.
(आज दिनांक 5 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है ) .
रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2025
क्र. 219 - भू- अर्जन -2025.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रीवा जिले के रघुराजगढ़ दुअरा मार्ग में दुअरा स्कूल के पास नाले पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य के लिए धारणाधिकार की भूमि की आवश्यकता होने से उपरोक्त भू- स्वामियों की भूमि क्रय हेतु विचारार्थ लिया गया है :-
ग्राम- दुअरा 04 , तहसील- मनगवां , जिला-रीवा, मध्यप्रदेश
खसरा नं .
रकबा ( हे . में ) क्रमांक
भूमि- स्वामी का नाम
(4)
(3)
(2)
(1)
0.099
2/1/1/6
1
यग्ज्ञनारायण पिता छकौड़ी पटेल , गेंदलाल पटेल
पिता सत्यनारायण जाति कुर्मी पता रीवा (म. प्र. ) .
2. निम्न भूमि क्रय करने का प्रस्ताव प्रारुप - क में भू- धारक को उपलब्ध पश्चात् भू- धारक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी किया जा रहा है कि ऐसे भूमि धारकों ( पूरा नाम व पता सहित ) से परियोजना के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि की स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत आगामी दिनांक 23 अप्रैल 2025 के पूर्व अथवा उक्त दिनांक को अपनी आपत्ति ऑनलाइन अथवा लिखित रूप से आधार सहित. कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
नियत अवधि में प्राप्त आपत्तियों के आधार पर कलेक्टर यदि भूमि का खंडित धारणाधिकार ( Defectiuetitle ) पाता है तो वह ऐसी भूमि को क्रय करने के लिए अग्रसर नहीं होगा. जारी सार्वजनिक सूचना की अवधि के पश्चात् तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगी तो कलेक्टर भू- धारक से राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में भूमि क्रय हेतु अग्रसर होगा.
(आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है ) .
प्रतिभा पाल , कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मई 2025
2486
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नीमच, दिनांक 25 अप्रैल 2025
क्र. 63 - भू- अर्जन-2025 .- मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 12-2-2014- सात -2 ए, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना निर्माण कार्यों एवं विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय करने की नीति अंतर्गत जारी दिशा निर्देश एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 12-2-2014- सात- शा. 2 भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2021 से आपसी सहमति से क्रय नीति, 2014 में किए गए संशोधन अनुसार केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी उक्त नीति को लागू किए जाने के प्रावधान अंतर्गत आवेदक गेम रेंजर अधिकारी पश्चिम अभ्यारण्य गांधीसागर द्वारा पत्र क्रमांक 2025- मा.चि.- 302 गांधीसागर , दिनांक 28 मार्च 2025 के द्वारा चीता पुनर्स्थापना योजनांतर्गत फेंसिंग कार्य हेतु वन परिक्षेत्र रामपुरा अंतर्गत आरक्षित कक्ष क्रमांक 935 गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य वनमण्डल मंदसौर बीट गोलाबावड़ी हेतु भूमि की आवश्यकता होने से वन अधिकार पत्र धारक श्री लालराम पिता नंदा भीम निवासी ग्राम बुज, तहसील रामपुरा , जिल नीमच से वन अधिकार पत्र कोड क्रमांक 174800970 रकबा 0.595 हेक्टेयर भूमि का आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत क्रय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं.
अतएव मध्यप्रदेश आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की जा रही है. उक्त क्रय नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि गेम रेंजर अधिकारी पश्चिम अभ्यारण्य गांधीसागर के पक्ष में लिए जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति का वर्णित भूमि में स्वत्व के विषय में कोई दावा आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय में मय दस्तावेजों के आपत्ति कलेक्टर कार्यालय , नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड- मनासा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उस पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
क्र. 65 - भू-अर्जन-2025 .- मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2 ए, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना निर्माण कार्यों एवं विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय करने की नीति अंतर्गत जारी दिशा निर्देश एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2021 से आपसी सहमति से क्रय नीति, 2014 में किए गए संशोधन अनुसार केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी उक्त रीति को लागू किए जाने के प्रावधान अंतर्गत आवेदक गेम रेंजर अधिकारी पश्चिम अभ्यारण्य गांधीसागर द्वारा चीता पुनर्स्थापना योजनांतर्गत फेंसिंग कार्य हेतु कक्ष क्रमांक 450 में ग्राम- हामाखेड़ी में वनमण्डल नीमच द्वारा वितरित पात्र वन अधिकार धारकों की भूमि उक्त योजनांतर्गत अधिग्रहित किया जाना आवश्यक होने से आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत क्रय हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं:-
प्लाट कोड
वन अधिकार
ग्राम एवं
वन अधिकार पत्र धारक
क्रमांक
रकबा (हेक्टर
जिला
का नाम
में)
क्रमांक
(6)
(5)
(3)
पत्र कोड (4)
(2)
(1)
0.312
174800973001
174800973
1.
हाड़ाखेड़ी
बापूलाल पिता कालू भील,
तहसील
निवासी, बुज.
0.370
174800975001
174800975
रामपुरा
2.
भागचंद पिता कालू भील,
जिला
निवासी बुज.
0.210
174800969001
174800969
नीमच
3.
बापूलाल पिता कालू भील ,
निवासी, बुज.
0.482
174800974001
174800974
4.
राजाराम पिता कालू भील, निवासी, बुज.
2487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मई 2025
भाग 1 ]
अतएव मध्यप्रदेश आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की जा रही है. उक्त क्रय नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि गेम रेंजर अधिकारी पश्चिम अभ्यारण गांधीसागर के पक्ष में लिए जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति का वर्णित भूमि में स्वत्व के विषय में कोई दावा आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय में मय दस्तावेजों के आपत्ति कलेक्टर कार्यालय , नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड- मनासा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है . नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उस पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
हिमांशु चन्द्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 16 अप्रैल 2025
क्र. 3174- भू- अर्जन -2025 .-चूंकि, समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि जेरा मध्यम परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम बाँसादेही, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के भू-अर्जन हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.
अतः जेरा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम बाँसादेही, तहसील बेगमगंज , जिला रायसेन की निजी भूमियों का " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 22 मार्च 2025 को अवसान होने वाली अधिनिर्णय की अवधि को उक्त तिथि से निरन्तर छः मास के लिये बढ़ाया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार विश्वकर्मा , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 2 अप्रैल 2025
प्र. क्र. 0058 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12
भूमि का वर्णन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
(हे. में)
(3)
(4) (5) (6) (2)
(1)
1.090
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. )/ लवकुशनगर बाई पास रोड देवपुर
छतरपुर लवकुशनगर
निर्माण योजना.
भू-अर्जन अधिकारी,
लवकुशनगर.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मई 2025
2488
प्र. क्र. 0059 - अ - 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(1)
2.960
(3) रानीपुरा
लवकुशनगर
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लवकुशनगर बाई पास रोड निर्माण योजना.
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) / भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0057- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
12.875 लवकुशनगर लवकुशनगर
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) लवकुशनगर बाई पास रोड निर्माण योजना.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. )/ भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर.
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पार्थ जैसवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 2 मार्च 2025 क्र.-0007-अ-82-24-25-भू-अर्जन पौसेरा -3404
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
*** ( प्रभावित कृषकों की सूची)
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
5
2
6
1
0.106
शाहपुर पौसेरा
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) मध्य रेल , बैतूल @ नागपुर
बैतूल (म.प्र. )
इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
ख.नं.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
2
4
5 1
3
2/2/1 0.634
0.035 1 नरेन्द्र पिता सुखराम जाति कुड़मी निवासी सिलपटी
0.071
0.913
2 कुंवर, कुलदीप पिता अर्जुन जाति कुड़मी
0.106
1.547
योग
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2490
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.- 156-भू-अर्जन-2025
देवास, दिनांक 3 अप्रैल 2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "आई.एस.पी. पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्द्दन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम टिपरास, तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बरं के निर्माण" के लिए " आई.एस.पी.-पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- टिपरास तहसील- सतवास जिला देवास
विवरण
क.
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
योग
असिंचित
सिंचित
0.0041 0.0041
अनुसूचि 2
ग्राम- टिपरास तहसील- सतवास जिला देवास
क्र.
खसरा कमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
98 भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
कुल
असिंचित कुल सिंचित असिंचित
0.0041
0.0041 2.5300
2.5300
1. देवीलाल नरसिंह जाति बलाई निवासी कृषक टिपरास तहसील सतवास 2491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.- 159-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत " पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम सोनखेडी, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- सोनखेडी तहसील- कन्नौद जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
असिंचित
योग
सिंचित
0.0020
0.0020
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- सोनखेडी तहसील- कन्नौद जिला देवास
अर्जित की जाने वाली क्र.
भूमि का कुल रकबा
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
सिंचित
5/2
0.0020
1.6000
0.0020
1.6000
1. भूपेन्द्रसिंह पिता नारायण निवासी भूमिस्वामी कृषक सोनखेडी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2492
क्र. -162-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. -पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम देवसिराल्या, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क . 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- देवसिराल्या तहसील - कन्नौद जिला देवास
क.
विवरण
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित असिंचित
योग
0.0041
0.0041
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- देवसिराल्या तहसील- कन्नौद जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )
असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
सिंचित
1.
0.0041
2.2400
0.0041
2.2400
कैलाश पिता नन्नूसिंह निवासी 6 देवसिराल्या तहसील कन्नौद 2493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र. - 165-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम सोनखेडी, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- सोनखेडी तहसील- कन्नौद जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
सिंचित
योग
असिंचित
0.0020
0.0020
1 . आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- सोनखेडी तहसील- कन्नौद जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित कुल सिंचित असिंचित | कुल
सिंचित
3/2
0.0020
0.0020
0.2500
1.
0.2500
शिवलाल पिता गोण्डू जाति गोण्ड निवासी भूमिस्वामी सोनखेडी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2494
क्र.- 168-भू-अर्जन-2025
[ भाग 1
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत " पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम अम्बाडा, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- अम्बाडा तहसील- कन्नौद जिला देवास
विवरण
क.
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
योग असिंचित
0.0360 0.0360
अनुसूचि 2
ग्राम- अम्बाडा तहसील - कन्नौद ज़िला देवास
क्र.
का नाम कृषक का नाम व पिता / पति खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
सिंचित
1.
असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
0.1500
413/2 देवलाल पिता गोपाल व रामदुलारी पति देवालाल जाति गोण्ड नि अम्बाडा
0.0360
0.1500
0.0360 2495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.- 171-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम चिचली, तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए " आई.एस.पी.- पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
चिचली तहसील- सतवास जिला देवास
ग्राम-
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित
योग
सिंचित
0.0041
0.0041
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- चिचली तहसील- सतवास जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
सिंचित
0.0041
0.0041
1.
1.000
1.000
113/2
मुकेश पिता मुलचंद जाति धोबी निवासी भूमिस्वामी चिचली मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
[ भाग 1 2496
क्र.-177- भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम देवसिराल्या, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क . 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- देवसिराल्या तहसील- कन्नौद जिला देवास
क.
विवरण
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
असिंचित
योग 1.
0.0041
0.0041 आई.एस.पी. -पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- देवसिराल्या तहसील- कन्नौद जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
का नाम कृषक का नाम व पिता / पति खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल 1.
37/2 2.000
2.000 0.0041
0.0041 गोविन्द पिता हेमराज जाति पंवार निवासी भूमिस्वामी देवसिराल्या 2497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-180--भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम खारपा, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- खारपा तहसील- कन्नौद जिला देवास
क.
विवरण
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित असिंचित
योग 1.
0.0041
0.0041 आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्द्दन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- खारपा तहसील- कन्नौद जिला देवास
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल 1.
53
0,0700
0.0700 0.0041
0.0041 बाबूलाल पिता सौमा जाति माली निवासी भूमिस्वामी खारपा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2498
क्र.- 183-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम जामोनिया, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- जामोनिया तहसील- कन्नौद जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
योग
असिंचित
सिंचित
0.0041
0.0041
1. आई.एस.पी. -पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्द्दन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- जामोनिया तहसील- कन्नौद जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
कुल
सिंचित
0.0041
0.0041
2.0400
2.0400
1.
16/1/1
पुनमचंद्र पिता रामगोपाल जाति धोबी निवासी भूमिस्वामी जामोनिया 2499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-186-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम मालागांव , तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए "आई.एस.पी. -पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- मालागांव तहसील- संतवास जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर )
योग
असिंचित
सिंचित
0.0041
0.0041
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- मालागांव तहसील - सतवास जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित कुल सिंचित असिंचित | कुल
सिंचित
544
0.0041
0.0041
1.5100
1.
1.5100
महेश पिता सौराम जाति बंजारा निवासी कृषक मालागांव तहसील सतवास [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2500
क्र.-189-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम सोनखेडी, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि " पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए " आई.एस.पी.- पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- सोनखेडी तहसील - कन्नौद जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित
सिंचित
योग
0.0041
0.0041 1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- सोनखेडी तहसील- कन्नौद जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )
सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल 1.
0.0040
1.3200
0.0040
1.3200
भूपेन्द्रसिंह पिता नारायण निवासी 276 भूमिस्वामी कृषक सोनखेडी 2501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-192-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी.- पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम चिचली (झावरिया) , तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- चिचली (झावरिया) तहसील- सतवास जिला देवास
क.
विवरण
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
असिंचित
योग
0.0041
1.
0.0041 आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- चिचली (झावरिया) तहसील- सतवास जिला देवास
क्र.
अर्जित की जाने वाली
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा कमांक
भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
कुल
कुल
सिंचित असिंचित सिंचित असिंचित
2.6600
133/4
2.6600 0.0041
0.0041 1. अब्दुलगनी पिता फुल खान निवासी भूमिस्वामी चिचली (झावरिया) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2025
2502
क्र.- 199-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम देवसिराल्या, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- देवसिराल्या तहसील- कन्नौद जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
योग
असिंचित
सिंचित
0.0360
0.0360
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- देवसिराल्या तहसील- कन्नौद जिला देवास
भूमि का कुल रकबा
क्र.
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित असिंचित कुल
कुल
सिंचित असिंचित
0.0360
0.0360
0.9200
0.9200
1.
270/2/3
नूर बी पिता अब्दुल जाति पिंडारा निवासी भूमिस्वामी देवसिराल्या 2503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र. - 202-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम देवसिराल्या, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची ( 2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण' से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि ( 1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- देवसिराल्या तहसील- कन्नौद जिला देवास
क.
विवरण
1. आई.एस.पी. -पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्द्दन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
असिंचित
सिंचित
योग 0.0040
0.0040
अनुसूचि 2
ग्राम- देवसिराल्या तहसील - कन्नौद जिला देवास
क्र.
का नाम कृषक का नाम व पिता / पति खसरा कमांक भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित असिंचित
1.
200/2 कुल सिंचित असिंचित कुल
1.1700
सोदरा बाई पति मोहन लाल निवासी भूमिस्वामी देवसिराल्या
1.1700 0.0040
0.0040 2504
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
[ भाग 1
क्र.- 205- भू-अर्जन -2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम जंजालखेडी, तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- जंजालखेडी तहसील- सतवास जिला देवास
क.
विवरण
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित असिंचित
योग 1.
0.0041
0.0041 आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्द्दन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- जंजालखेडी तहसील- सतवास जिला देवास
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
कुल
कुल
सिंचित असिंचित सिंचित असिंचित 1.
138
1.2100
1.2100 0.0041
0.0041 अब्दुल राशिद पिता जहांगीर खान जाति मेवाती निवासी जंजालखेडी तह. कन्नौद 2505
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.-208-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत " पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम मालागांव , तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. -पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- मालागांव तहसील- सतवास जिला देवास
विवरण
क.
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
योग असिंचित
सिंचित 0.0360
0.0360
अनुसूचि 2
ग्राम- मालागांव तहसील - सतवास जिला देवास
क्र. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा कमांक भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
1.
113/1 असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
0.0360
0.0360
1.1600
गजराज पिता दलपत निवासी भूमिस्वामी मालागांव
1.1600 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2506
क्र.-211-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम किलोदा पी , तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- किलोदा पी तहसील- कन्नौद जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
योग
असिंचित
सिंचित
0.0041
0.0041
3
1. आई.एस.पी. -पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
अनुसूचि 2
ग्राम- किलोदा पी तहसील- कन्नौद जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
का नाम कृषक का नाम व पिता / पति खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
सिंचित
37
0.0041
3.2200
1.
3.2200
0.0041 अंकित पिता दीपचंद जाति जाट निवासी भूमिस्वामी किलोदा पी 2507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.- 214- भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी.- पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " हेतु ग्राम अम्बाडा, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- अम्बाडा तहसील- कन्नौद जिला देवास
क.
विवरण
1. आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
असिंचित
योग 0.0041
0.0041
अनुसूचि 2
ग्राम- अम्बाडा तहसील - कन्नौद जिला देवास
क्र. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा कमांक भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
सिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
कुल
असिंचित
1.8300
439/3 1. आशाराम पिता मन्नू जाति गोण्ड| निवासी भूमिस्वामी अम्बाडा
1.8300 0.0041
0.0041 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2025
2508
क्र.-217-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम कन्नौद, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण " के लिए " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क . 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
ग्राम- कन्नौद तहसील - कन्नौद जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
असिंचित
योग 1
0.0041
0.0041 1. आई.एस.पी. -पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्द्दन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण
と
अनुसूचि 2
ग्राम- कन्नौछ तहसील - कन्नौद जिला देवास
क्र.
भूमि का कुल रकबा
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित | असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
0.0041
3.9550 0.0041
3.9550
275/2/2
1. कुलदीपसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत निवासी भूमिस्वामी कन्नौद
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.6.2.1.../ भू-अर्जन/ 25 दि० ०५/०५/2025
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
5
6
सतना उंचेहरा
3 चौथार 0.0583
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र०)
नागौदं- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु
क्र०
खसरा नं. अर्जित रकवा हे .में
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
1
2
3
4
1
72
0.0530
श्रीमती लोलीबाई पत्नी रामसखा जाति लोधी पता सा० देह भुमिस्वामी
योग
0.0530
0.0053
दस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि
0.0583
कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
सतना, दिनांक 9 अप्रैल 2025 क्र. -713-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - कोल्हुवा
(घ) क्षेत्रफल 0.3048 हे 0
खसरा नं .
क०
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा हे. में
4
3
2
1
0,1440
177/1/1
1 रामेश्वर प्रसाद पिता भवानीदीन कुशवाहा सा० देह
0.1464
177/2/1
2 देशराज पिता भवानीदीन कुशवाहा सा० देह
0.0144
176/1
3 देशराज पिता भवानीदीन कुशवाहा सा० देह
0.3048
कुल योग रकबा है. में-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुर माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2510
[ भाग 1
सतना, दिनांक 9 अप्रैल 2025 क्र.-714-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - सेमरिया
(घ) क्षेत्रफल- 1.9100 हे ०
खसरा नं.
क्र.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा हे.में
4
2
3
1
417/1/1
0.1100 1
सुखलाल पिता त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
417/1/2 -0.01100 2
अमृतलाल पिता त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.015
418/2
3
अमृतलाल पिता त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.037
416/1/2
4
अमृतलाल पिता त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.033
415/1/1
अनिल कुमार पिता रामनरेश द्विवेदी पता सेमरिया
5
0.011 6
414/1/1
सुरेश कुमार पिता जमुना प्रसाद गुप्ता पता महुडर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.024
414/2/1
मनोज कुमार पिता रामनरेश द्विवेदी पता सेमरिया
7
0.046 8
413/1/क
सुरेश कुमार पिता जमुना प्रसाद गुप्ता पता महुडर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
413/2
0.046 9
सुरेश कुमार पिता जमुना प्रसाद गुप्ता पता महुडर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
412/1
0.008 कुशुम शर्मा बेवा सुशील कुमार अभिशेक अनुराग अनामिका पिता सुशील 10 कुमार न जाति शर्मा पता रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.096
411/2
11
कुशुम शर्मा बेवा सुशील कुमार अभिशेक अनुराग अनामिका पिता सुशील कुमार न जाति शर्मा पता रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.083
410
राजेश पिता रामलाल जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य 12 प्रदेश भूमि स्वामी
0.061
405/1
13
रामकली पत्नी हनुमान प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 2511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
14
405/2
0.055 इरा इंन्फ्राटेक द्वारा डायरेक्टर शमीम खान पिता एच डी खान पता निर्मल सिटी गोडहर रीवा मध्य प्रदेश निजी संस्था नेडियमपारा शिबु नायर पिता के भास्करन नायर पता 2/17/578 नेहरू नगर रीवा रीवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15
0.028
404/1/1
रामकली पत्नी हनुमान प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.112
384/1
16
राजेन्द्र कुमार पिता कृष्णदत्त जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17
384/2
0.107 शैलेन्द्र प्रसाद पिता कृष्णदत्त जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18
0.038
386/1/क
पवन कुमार पिता वैद्यनाथ प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
386/2
0.127 अशोक पिता नंदनी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
387/2
0.001 अशोक पिता नंदनी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
368/1
0.012 श्रवण कुमार पिता बैधनाथ प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
368/2
0.004 अशोक पिता नंदनी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
369/1
0.088 श्रवण कुमार पिता बैधनाथ प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
317
0.196 दाशरथि पिता मथुरा प्रसाद जाति ब्रा पता रिमार रामपुर बाघेलान सतना मध्य 24 प्रदेश भूमि स्वामी
25
309
0.060 कुशुम शर्मा बेवा सुशील कुमार अभिशेक अनुराग अनामिका पिता सुशील कुमार न जाति शर्मा पता रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26
308/1
0.018 कुशुम शर्मा बेवा सुशील कुमार अभिशेक अनुराग अनामिका पिता सुशील कुमार न जाति शर्मा पता रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27
0.041
308/2
शैलेन्द्र प्रसाद पिता कृष्णदत्त जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28
307
0.010 अमृतलाल पिता त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29
311
0.056 अमृतलाल पिता त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
30
306
0.059 सुखलाल पिता त्रिवेणीप्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31
312
0.029 अमृतलाल पिता त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
32
313/1
अमृतलाल पिता त्रिवेणी प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.102
33
313/2
छोटेलाल अंगिरा पिता वासुदेव जाति नाई पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
34
256
0.073 छोटेलाल अंगिरा पिता वासुदेव जाति नाई पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2025
2512
[ भाग 1
35
255
छोटेलाल अंगिरा पिता वासुदेव जाति नाई पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.006
36
257
छोटेलाल अंगिरा पिता वासुदेव जाति नाई पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.024
37
सुरेश कुमार पिता दीनाराम जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
254
0.001
38
140
0.051 प्रदीप कुमार पिता राघवेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा पता सेमरिया रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
जनार्दन प्रसाद पिता हरिशंकर जाति ब्राह्मण पता खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजकुमारी पत्नी रामलाल प्रेमलाल द्विवेदी चिंतामणि द्विवेदी पिता रामलाल द्विवेदी जाति ब्राह्मण पता खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी केदार प्रसाद पिता हरिशंकर जाति ब्राह्मण पता खुटहा सेमरिया तहसील
139
0.017 39 अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी छोटेलाल पिता हरीशंकर जाति ब्राह्मण पता साकिन खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बाला प्रसाद पिता हरीशंकर जाति ब्राह्मण पता साकिन खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेंद्र प्रसाद पिता हरीशंकर जाति ब्राह्मण पता साकिन खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
जनार्दन प्रसाद पिता हरिशंकर जाति ब्राह्मण पता खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजकुमारी पत्नी रामलाल प्रेमलाल द्विवेदी चिंतामणि द्विवेदी पिता रामलाल द्विवेदी जाति ब्राह्मण पता खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी केदार प्रसाद पिता हरिशंकर जाति ब्राह्मण पता खुटहा सेमरिया तहसील
136
0.005 40 अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी छोटेलाल पिता हरीशंकर जाति ब्राह्मण पता साकिन खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बाला प्रसाद पिता हरीशंकर जाति ब्राह्मण पता साकिन खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेंद्र प्रसाद पिता हरीशंकर जाति ब्राह्मण पता साकिन खुटहा सेमरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
141
0.010 रामाधर वल्द रामविशाल राम निरंजन विन्धेश्वरीप्रसाद पि.भुवनेश्वर माधव राम 41 सुजान पि.रामगोपाल भूमि स्वामी केशरीप्रसाद वल्द भगवत सा. खुटहा जाति ब्रा. भूमि स्वामी
कुल योग रकबा हे. में-
1.9100 (
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेमरिया माइनर - 2 के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
2513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
क्र.- 715-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर / ग्राम बहेलिया भाट
(घ) क्षेत्रफल- 3.3060 हे ०
क्र.
भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम
आराजी नं. अर्जित रकवा हे.में
1
2
3
4
1
0.163
115/14/1/1/1
पियूष पाण्डेय पिता उमाशंकर पाण्डेय जाति ब्रा पता वहेलियाभाट रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
115/14/1/2
0.100
कृष्ण मुरारी मिश्रा पिता राधेकृष्ण मिश्रा पत्ता निवासी नंदन किड्स हायर 2 सेकेंडरी स्कूल के पासअनंतपुर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
जान्हवीशरण यादवेन्द्रशरण भारतीशरण कालीचरण पिता केदार प्रसाद अर्चना बेवा राघवेन्द्र 1/4 रधिया बेवा रघुनाथदीन राममिलन महेन्द्र पिता रघुनाथदीन 1/6 गोमती प्रसाद पिता राजाराम लक्ष्मण केशव गयाप्रसाद
3
0.447
प्रेमलाल भैयाराम रागसखी बेवा रामलखन गुडिया सुनीता रघुवंश भूषण पिता रामलखन 1/6 थानेश्वर हलकनारायण दीपनारायण पिता रामबिहारी 1/6 अंजनी कुमार पिता महादेव जाति ब्रा . पता सा.खुटहा भूमि स्वामी
4
113/1/2
0.180
रामलखन पिता रंगलाल जाति ब्राव पता वहेलियाभाट रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
जान्हवीशरण यादवेन्द्रशरण भारतीशरण कालीचरण पि. केदार प्रसाद अर्चना वेवा राघवेन्द्र धर्मेश पि.राघवेन्द्र 1/4 रधिया वेवा रघुनाथदीन राममिलन महेन्द्र पि. रघुनाथदीन 1/6 गोमती प्रसाद पि. राजाराम लक्षमण केशव
5
113/2
0.135
गयाप्रसाद प्रेमलाल भैयाराम रामसखी वेवा वेवा रामलखन गुडिया सुनीता रघुवंश भूषण पिता रामलखन 1/6 थानेश्वर हलकनारायण दीपनारायण पि. रामबिहारी 1/6 अजनी कुमार पि. महादेव जाति ब्रा. भूमि स्वामी
6
114
0.078
रामलखन पिता रंगलाल जाति ब्रा. पता वहेलियाभाट रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
मुजानकी वेवा विशाली विनोद शिवलाल जीतेन्द्र पिता उपेन्द्र गायत्री पिता विशाली जाति कोल पता
92/11
0.016
8
92/12/1
प्रेमलाल पिता भैयाराम जाति ब्रा पता सा देह सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.257
9
रामसखी वेवा रामलखन रघुवंश भूषण तनय रामलखन जाति ब्रा. पता सा.
92/12/2
देह भूमि स्वामी
92/15
0.037
10 अच्युतप्रसाद पिता फनभूषण प्रसाद जाति ब्रा पता सिमरिया सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11 भदवानदास पिता कामता प्रसाद जाति ब्रा पता करौंजी सतना
92/19/1
0.292
मु रामदुलारी बेवा केशव प्रसाद नर्वदा लालजी रामजी पि केशव प्रसाद
92/19/2
0.010
12 जाति ब्रा पता खुटहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.007
91/7
13
श्रीमती शिल्पा पाण्डेय पिता सतीश कुमार पत्नी अशीष पाण्डेय जाति ब्रा. पता सा. सेमरिया भूमि स्वामी
अशोक कुमार पिता मुन्नालाल जाति शुक्ला पता सेमरिया सतना मध्य
91/8
0.357
14
प्रदेश भूमि स्वामी
91/9
0.388
15
गोमतीप्रसाद पिता रोहीनीप्रसाद जाति ब्रा पता रिमर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
91/12/2
0.002
16
अशोक कुमार पिता मुन्नालाल जाति शुक्ला पता सेमरिया सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
आशुतोष अच्युत अजेय पिता फणिभूषण जाति पान्डेय पता सेमरिया
91/14
0.249
17
सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
77/1/1
0.196
18
ललिता पत्नी विनय कुमार जाति ब्राम्हण पता सेमरिया सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.196
77/1/3
चन्द्रमणि प्रसाद पिता हीरालाल जाति ब्राम्हण पता सेमरिया रामपुर 19 बाघेलान सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
विनोद कुमार पिता ऋषभदेव जाति ब्राम्हण पता सेमरिया सतना
77/1/4
0.196
20
मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
कुल योग रकबा है.में-
3.3060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस. , कलेक्टर .
2514
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल 2025 क्र. - 183-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0001 -अ- 82-2024-25
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) अन्तर्गत धारा- 19)
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में ताल आलोट मार्ग पर रेल्वे समपार क्रमांक 20 (नागदा- कोटा रेल खंड) के कि.मी. 734 /11-14 पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य हेतु तहसील आलोट जिला रतलाम के ग्राम जीवनगढ़ की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।
// अनुसूची-1 //
जिला तहसील ग्राम
लोक प्रयोजन का नाम
धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल हे.मे
6
3
5
1
2
4
0.511
जीवनगढ़
आलोट
रतलाम
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग उज्जैन
रतलाम जिले के ताल-अलोट मार्ग पर रेल्वे संमपार क 20 पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य
//अनुसूची-2//
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा क .
क
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हेक्टर में
भूमि स्वामि का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा हेक्ट. में
3
4
6
5
2
1
असिंचित
0.228
1.00
1 रामसिंह पिता पूरसिंह राजपूत 206/1/1
0.075
असिंचित
2
317/1/1/1 0.10
घेवरमल पिता चांदमल बाठिया
0.043
सिंचित
1.056
317/3
3 पूरसिंह पिता भवरसिंह राजपूत
असिंचित
0.165
4 गजेन्द्र पिता हरिशंकर शर्मा 303/6 303/9
0.2 0.047 0.028
305/8
0.511
योग
ताल आलोट मार्ग पर रेल्वे समपार क्रमांक 20 (नागदा कोटा रेल खंड) के कि.मी. 734/11-14 पर आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी,/ तहसील आलोट, जिला रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-683-भू-अर्जन-2025
सीधी, दिनांक 16 अप्रैल 2025
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक
खसरा नम्बर
कुल रकवा है ० में
2
1
3
701
0.600
2
738/1/1
0.080
3
0.090
4
738/1/2 738/1/3
0.090
738/1/4
5
0.080
6
738/1/5
0.090
7
738/2/1
0.090
8
0.080
738/2/2
738/2/3
9
0.110
738/2/4
10
0.065
738/2/5
0.065
11
738/2/6
12
0.010
13
0.040
739
0.230
14
740
15
0.029
741/1
16
0.003
742/1/1
742/2/1
17
0.042
743/1/1
18
0.017
19
743/2/1
0.010
20
744
0.080
21
456/1
0.008
22
458/1
0.062
23
0.040
459/1
0.040 24
459/2
459/4
0.040 25
0.050 26
459/5
0.041
457/1
27
617
28
0.160
619
29
0.030
30
0.050
620
31
0.280
621
0.090 32
460/1
460/2
33
0.080
34
460/4
0.080
35
0.080
460/5
2.408
कुल योग राशि
सीधी
चुरहट
चिलरी कला
चिलरी कला
रकवा 0.7990 हे ०
अर्जित रकवा हे ० में
टिप्पणी
5
4 0.160 0.022
ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
0.040
0.175
0.013
0.030
0.017
0.010
0.004
0.008
0.062
0.048
0.018
0.052
0.030
ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण हेतु
0.050
0:050
0.010
0.799
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2516
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
क्र.-685-भू-अर्जन-2025
[ भाग 1
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि - अर्जन पूर्नवास और पूर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची: -
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल क्रमांक
सीधी
चुरहट
शिवपुरखा
शिवपुरखा
रकवा 0.0700 हे ०
अर्जित रकवा हे ० में
खसरा नम्बर कुल रकवा हे ० में 1
2
3
246
0.2400 01
0.2400 कुल योग राशि
टिप्पणी
4
0.0700
5 ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
के निर्माण हेतु
0.0700
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2517
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11 )
क्र.-387-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025
नरसिंहपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2025
रा.मा.क्र . 28 / अ-82 / 2024-25 मौजा ग्राम-इंगरिया प.ह.नं. 28/75 तहसील नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई ,जिला-छिंदवाड़ा ( म.प्र . ) को मछरेवा सिंचाई परियोजना नरसिंहपुर के बांध निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि मछरेवा सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक SIA/ MP / RIV / 523542 / 2025 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -
अनूसूची - 1
1. परियोजना का नाम मछरेवा सिंचाई परियोजना नरसिंहपुर में बाँध निर्माण हेतु ।
2. भूमि का विवरणः -
1. जिला : नरसिंहपुर 2. तहसील : नरसिंहपुर 3. ग्राम : इंगरिया 4. प.ह.न. : 28/74 5. नं . बंदोबस्त : 220 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.571 हेक्ट.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2518
[ भाग 1
अनुसूची - 2
खसरा संख्या
क्र. भू-धारक (खातेदार) का नाम और पता
1
कुल रकबा हेक्टेयर
अर्जन हेतु रकबा (हे०)
भूमि की प्रकृति (सिंचित/ असिंचित )
सिंचित
3.064
143/1 (S)
शोभाराम पिता जियालाल जाति गौड़ पता डुंगरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
2
0.737
1.532
सिंचित
143/2(S)
अजय पिता अन्नी लाल जाति गौड़ पता डुंगरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
1.531
143/3 (S)
3
पीतम पिता अन्नीलाल जाति गौड़ पता गोरछापर नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
4
श्याम लाल पिता गिंदा जाति गौड़ पता डुंगरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.809
3.777
145/1 ( S)
=2.777,
147/4=1.000
प्यारी बाई पत्नी गिंदा जाति गोड़ 148/1( S) 0.090
5 3.525 सिंचित
पता डुंगरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश ,149/1
6 गिन्दापिता गुलाब जाति गौड़ पता डुंगरिया 166/5 (S) 1.225 0.040 सिंचित
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
7 हाकम पिता गुलाब जाति गौड़ पता डुंगरिया 166/6(S) 1.619. 0.141 सिंचित
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
विश्राम, गिरजाबाई, हरवंशोबाई पिता हुकम
8 जाति गौड़ पता डुंगरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर 166/7( S) 1.618 0.040 सिंचित
मध्यप्रदेश
9 ईश्वरसिंह पिता कढ़ोरी जाति गौड़ पता 166/8(S) 0.889 0.303 असिंचित
डुंगरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
10 कढोरीलाल पिता बैशाखु जाति गौड़ पता 1.121 0.055 सिंचित
166/9 (S)
डुंगरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
अनिल कुमार पिता सज्जन सिंह
11 जाति धुर्वे पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर 168/2( S) 0.405 0.020 असिंचित
मध्यप्रदेश
गीता बाई आ ० गोविंद जाति गौंड ता डुंगरिया 145/2(S)- असिंचित
1.2 0.809 0.120
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 147/5
13 गिन्दापिता गुलाब जाति गौंड ता डुंगरिया 166/19( S) 0.200 0.081 सिंचित
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
14 जल संसाधन विभाग नरसिंहपुर ता डुंगरिया 166/22 ( S) 0.101 0.040 सिंचित
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
15 ईश्वरसिंह पिता कढ़ोरी जाति गौड़ ता डुंगरिया 166/23 ( S) 0.120 0,056 असिंचित
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
16 कढोरीलाल पिता बैशाखू जाति गौड़ ता 166/21 ( S) 0.270 0.039 सिंचित
डुंगरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
कुल योग 21.806 2.571
2519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -एफ 'भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7 ) -2014 -सात - शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र . 01 चौरई , जिला- छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथ उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
2520
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2025
[ भाग 1
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11 )
क्र.- 389-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025
रा.मा.क्र . 36 / अ -82 / 2024-25 मौजा ग्राम- बिजौरी प.ह.नं. -32/82 तहसील- नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र . 01 चौरई , जिला - छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) को मछरेवा सिंचाई परियोजना नरसिंहपुर के बांध निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि मछरेवा सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक SIA/ MP / RIV / 523542 / 2025 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -
अनूसूची - 1
1
1. परियोजना का नाम मछरेवा सिंचाई परियोजना नरसिंहपुर में बाँध निर्माण हेतु ।
2. भूमि का विवरण:
1. जिला : नरसिंहपुर 2. तहसील : नरसिंहपुर 3. ग्राम : बिजौरी 4. प.ह.न. : 32/82 5. नं . बंदोबस्त : 410 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 135.558 हेक्ट.
अनुसूची
2
क्रमांक
भू-धारक (खातेदार) का नाम और पता
सिंचित/ असिंचित
खसरा संख्या
कुल रकबा हेक्टेयर
अर्जित रकबा (हे ० )
'सिंचित
1.554
1.554
1
6(S)
छिन्गो बाई पुत्री मंगल, पंचम पिता हाकम, जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर म० प्र ०
असिंचित
0.943
2
0.943
7(S)
नेतरामपिता नर्मदा प्रसाद जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 2521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
भगवत पिता रूपसिंह पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर
1.111
3
8/1(S)
मध्यप्रदेश
हरीशंकर पिता रूपसिंह पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर
3.334
सिंचित
1.111
4
8/2(5)
मध्यप्रदेश
हरीसिंह पिता रूपसिंह पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर
1.112
5
8/3(S)
मध्यप्रदेश
धूपसिंह पिता भैरो, पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य
0.219
6
9/1/1 ( S)
प्रदेश
भगवत पिता रूपसिंह पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर
0.729
7
9/1/2(S)
मध्य प्रदेश
सिंचित
2.407
हरीशंकर पिता रूपसिंह पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर
8
0.73
9/1/3 (S)
मध्यप्रदेश
0.729
9
9/1/4(S)
हरीसिंह पिता रूपसिंह पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
2.00
2.000
10
9/2(S)
धूपसिंह पिता भैरोसिंह बिजौरी जाति गौड़ नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
3.033
3.033
सिंचित 11
10/1 ( S)
भीकम पिता धूपसिंह जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
1.119
1.119
12
10/2 ( S)
गोविन्द पिता धूपसिंह गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
सिंचित
4,079 4,079
13
11 (S)
मोहनलाल , श्यामलाल पिता भोपत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.952
0.952 असिंचित 14
12/1 ( S)
कोमल पिता कोठूलाल पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.952 0.952
15
12/2( S)
राजू पिता बालकिशन पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.952
असिंचित
0.952
16
12/3 (S)
सीताराम पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.382
0.382
17
12/4(5)
कृष्णा बाई बेवा सूरत, रामगोपाल पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.19
सिंचित
0.190
18
12/5(S)
सोमनाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.19
0.190
19
12/6 (S)
दीपा बाई बेवा किशनलाल, इंद्रेश, चंद्रप्रकाश पिता किसनलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
सिंचित
0.19
0.190
20
12/7 (S)
बिसननाथ पिता सूरत जातिं गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.870
0.87
21
13/1 ( S)
कोमल पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.87
0.87
22
13/2 ( S)
राजूपिता बालकिशन पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.87
असिंचित
0.870
23
13/3 (S)
सीताराम पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.348
0.348
सिंचित 24
13/4 ( S)
कृष्णा बाई बेवा सूरत, रामगोपाल पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.174
0.174
25
13/5(S)
सोमनाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.174
0.174
26
13/6 (S)
दीपा बाई बेवा किशनलाल, इंद्रेश, चंद्रप्रकाश पिता किसनलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 2522
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
27
बिसननाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
28
[ भाग 1
सिंचित 0.174
0.174
13/7(S)
1,546
असिंचित 1.546
14(S)
हरिराम, रतीराम, मेरसिंह पिता मिट्ठूलाल, चिरांजाबाई बेवा नरेश, बबलु, कमलेश पिता नरेश, जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
29
दीपचंद भागचंद रामचंद पिता रामलाल पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
30
बालकिशन पिता राजाराम जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
31
रामलाल पिता सुखराम जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
32
रामलाल पिता सुखराम जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
33
दीपचंद पिता रामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
34
भागचंद पिता रामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
35
टीकाराम पिता कोदुलाल जाति गौड़ पता नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
36
कप्साबाई पत्नी टीकाराम गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
37
कृष्णा बाई बेवा सूरत, रामगोपाल पिता सूरत जाति गौड़ पताबिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
38
कोमल पिता कोठूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
39
असिंचित
1.987
1.987
15/1 (S)
असिंचित
0.538
0.538
15/2(S)
सिंचित
1,000
1.0000
17/1 ( S)
असिंचित
2.808
2.808
18 (S)
2.067
असिंचित 2.067
17/2 ( 5)
असिंचित
2.068
2.068
17/3 ( S)
असिंचित
2.000
2.0000
19/1 (S)
असिंचित
2.000
2.0000
19/2(S)
सिंचित
0.762
0.762
19/3 ( S)
सिंचित
1.590
1.59
19/4( S)
सिंचित
1.590
19/5 (S) 1.59
सीताराम पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
40
असिंचित
2.000
2.00
19/6(S)
कैलास ठाकुर पिता टीकाराम गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
41
प्रहलाद पिता बालकिशन जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
42
सोमनाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
43
दीपा बाई बेवा किशनलाल, इंद्रेश, चंद्रप्रकाश पिता किसनलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
44
बिसननाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
45
सिंचित
1.590
1.59
19/7 ( S)
सिंचित 0.276
0.276
19/8( S)
सिंचित 0.276
0,276
19/9 ( S)
सिंचित
0.276
0.276
19/10 ( S)
असिंचित
0.455
0.455
21/1 (S)
दीपचंद पिता रामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
46
असिंचित
0.455
0.455
21/2 ( S)
भागचंद पिता रामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
47
असिंचित
2.148
2.148
22(S)
गोपीबाई, द्रोपतीबाई, पुत्री बृजलाल सुभद्राबाई वेवा बृजलाल जातिगौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
48
सिंचित 0.733
0.733
23(S)
टीकाराम पिता कोदुलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
49
1,680
1.68
सिंचित
24(S)
विनोद पिता रामदयाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 2523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
50 गोपीबाई, द्रोपतीबाई , पुत्री बृजलाल सुभद्राबाई वेवा बृजलाल
जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
51 गोपीबाई पुत्री बृजलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
52 राम दयाल पिता बारेलाल जाति गौड़ पता नरसिंहपुर
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
नर्मदा प्रसाद पिता बारेलाल गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर
53
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
54 कृष्णा बाई बेवा सूरत, रामगोपाल पिता सूरत जाति गौड़
पताबिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
55 कोमल पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
56
W
25/1 (S) 0.405 0.405 असिंचित
25/2 (S) 4,593 4.593 सिंचित
26/1 (S) 0.29 0.290 असिंचित
26/2 (5)
=1.769, सिंचित
1.854 1.854
27= 0.08
5
28/1 (S) 0.156 0.156 सिंचित
0.385 0.385 असिंचित
28/3 (S)
सीताराम पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 28/4( S) 0.385 0.385 असिंचित
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
टीकाराम पिता कोठूलाल जाति गौड़ पता नरसिंहपुर पड़ती 5 बर्ष से
28/5(S) 0.385 0,385
57 ज्यादा
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
प्रहलाद पिता बालकिशन जाति गौड़ पता बिजौरी 0.384 0.384 असिंचित
58 28/6(S)
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित (पड़ती
सोमनाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 28/7( S) 0.076 0.076 5 बर्षसे
59
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ज्यादा)
दीपा बाई बेवा किशनलाल, इंद्रेश, चंद्रप्रकाश पिता सिंचित (पड़ती
28/8 (S) 0.076 0.076 5 बर्षसे
60 किसनलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर
मध्यप्रदेश ज्यादा)
सिंचित (पड़ती
61 बिसननाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 28/9( S) 0.076 0.076 5 बर्षसे
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ज्यादा)
दुजियाबाई बेवा रूपसिंह, शीलाबाई पुत्री रूपसिंह जाति (पड़ती 5 बर्ष
29(S) 0.036 0.036
62 सेज्यादा)
गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
गोपीबाई, द्रोपतीबाई, पुत्री बृजलाल सुभद्राबाई वेवा बृजलाल 31 (S) 1.979 1.979 सिंचित
63
जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
हरिराम, रतीराम, मेरसिंह पिता मिट्ठूलाल जाति गौड़ पता 0.150 (पड़ती 5 बर्ष
64 32(S) 0.15
सेज्यादा)
बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
रामबाई पुत्री कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 33(S) 0.603 0.603 असिंचित
65
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
गोविन्द पिता धूपसिंह गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 0.065 (पड़ती 5 बर्ष
66 34( S) 0.065
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश सेज्यादा)
दीपचंद पिता रामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 0.033 (पड़ती 5 बर्ष
35/1 (S) 0.033
67 सेज्यादा)
नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
भागचंद पिता रामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 0.032 (पड़ती 5 बर्ष
35/2( S) 0.032
68 सेज्यादा)
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
मकान कच्चा
69 संतोष कुमार पिता श्यामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी 37(S) 0.198 0.198
गिरधारी
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
संतोष कुमार पिता श्यामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी 39(S) 0.166 0.166 असिंचित
70
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
2524
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
टीकाराम,कोमल , बालकिशन,सीताराम पिता कोठूलाल
71 कृष्णाबाई बेवा सूरत सोमनाथ, विशननाथ, किशनलाल,
रामगोपाल पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
ईश्वर, सुनील पिता राजाराम बब्बू नाबालिग संरक्षक माँ
72 मुन्नीबाई बेवा राजाराम, मुन्नीबाई बेवा राजाराम जाति गौड़
पताबिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
ईश्वर, सुनील पिता राजाराम बब्बू नाबालिग संरक्षक माँ
73 मुन्नीबाई बेवा राजाराम, मुन्नीबाई बेवा राजाराम जातिगौड़
पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
ईश्वर, सुनील पिता राजाराम बब्बू नाबालिग संरक्षक माँ
74 मुन्त्रीबाई बेवा राजाराम, मुन्नीबाई बेवा राजाराम जाति गौड़
पताबिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
75 मोहनलाल, श्यामलाल पिता भोपत जाति गौड़ पता बिजौरी
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
गोविन्दपिता धूपसिंह गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर
76
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
77 मंती बाई पति घंसे जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
78
[भाग 1
0.494 0.494 असिंचित
38 (S)
0.251 0.251 असिंचित
40(S)
0.951 0.951 असिंचित
41(S)
1.206 1.206 असिंचित
45(S)
4.738 4.738 सिंचित
42/1 (S)
1.048 1.048 असिंचित
43(S)
1.598 1.598 सिंचित
44/1 (S)
प्रकाश चंद पिता गुलाब जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 44/2(S) 1.619 1.619 असिंचित
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
शारदा प्रसाद पिता भगवत जाति गौड़ पता बिजौरी 44/3(S) 1.619- 1.619 सिंचित
79
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
दुजियाबाई बेवा रूपसिंह , शीलाबाई पुत्री रूपसिंह जाति 46(S) 0.397 0.397 असिंचित
80
गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
राम दयाल पिता बारेलाल जाति गौड़ पता नरसिंहपुर 1.015 1.015 असिंचित
81 47 (S)
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
गोविन्दपिता धूपसिंह गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 49(S) 0.802 0.802 सिंचित
82
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
कोमल पिता कोठूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 0.758 0.758 सिंचित
83 50/1 (S)
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
राजू पिता बालकिशन जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 50/2/1
0.202
84 (S)
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
प्रहलाद पिता बालकिशन जाति गौड़ पता बिजौरी 50/2/2
0.050
85 0.758 असिंचित
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश (S)
बालकिशन पिता बालकिशन सविता सुनीता पिता 50/2/3
बालकिशन जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर 0.506
86
(S)
मध्यप्रदेश
सीताराम पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 0.757 0.757 असिंचित
87 50/3 ( S)
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
कृष्णा बाई बेवा सूरत रामगोपाल पिता सूरत जाति गौड़ पता 0.305 0.305 सिंचित
88 50/4(S)
बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सोमनाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 0.151 0.151 सिंचित
89 50/5 (S)
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
दीपा बाई बेवा किशनलाल , इंद्रेश , चंद्रप्रकाश पिता सिंचित
0.151 0.151
90 किसनलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर 50/6 (S)
मध्यप्रदेश
बिसननाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 50/7(S) 0.151 0.151 सिंचित
91
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
कोमल पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर 51/1 (S) 0.819 0.819 असिंचित
92
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
2525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
असिंचित
0.819
0.819
51/2 (S)
93
बालकिशन पिता बालकिशन सविता सुनीता पिता बालकिशन जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
असिंचित
0.820
0.82
51/3 (S)
94
सीताराम पिता कोदूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0,330
0.33
51/4(S)
95
कृष्णा बाई बेवा सूरत, रामगोपाल पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.163
0.163
51/5(S)
96
सोमनाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.163
0.163
51/6 (S)
97
दीपा बाई बेवा किशनलाल, इंद्रेश , चंद्रप्रकाश पिता किसनलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.163
0.163
51/7 ( S)
98
बिसननाथ पिता सूरत जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
6.000
6.0000
52/1 (S)
99
सीमाबाई पुत्री इंद्रसिंह , जगदीश पिता टाबल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
3.766
3.766
52/2(S)
100
जगदीश पिता टाबल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
3.767
3.767
52/3 ( S)
101
मुन्नी बाई बेवा इंद्रसिंह जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
1.611
1.611
53 (S)
102
संतोषकुमार पिता श्यामलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.821
0.821
58/1(S)
103
राम दयाल पिता बारेलाल जाति गौड़ पता नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
1.000
1.0000
58/2(S)
104
1
नेतरामपिता नर्मदाप्रसाद जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
2.003
2.003
59 (S)
105
हरिओम पिता रूपसिंह जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
2.227
60/1 (S)
106
मंगल उर्फ़ मंगू पिता दशरथ जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.809
60/2(S)
107
सीमाबाई पुत्री इंदरसिंह जगदीश पिता टाबल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
9.531
2.227
60/3 (S)
108
संजू पिता दशरथ जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
2.227
60/4(5)
109
रामगोपाल उर्फ रामस्वरूप पिता दशरथ जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
2.041
60/5(S)
110
मुन्नी बाई पत्नी दशरथ जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
1.446
61/1 (S)
111
बालकिशन पिता राजाराम जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
3.443
असिंचित
61/2 (S)
1.997
112
62/2
मुन्नालाल पिता राजाराम जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
1.234
1.234
63 (S)
113
नेतराम पिता नर्मदा प्रसाद जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
1.185
1.185
64(S)
114
रामजी पिता रामदयाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.356
0.356
65(S)
115 गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश दुजियाबाई बेवा रूपसिंह , शीलाबाई पुत्री रूपसिंह जाति
असिंचित
0.918
0.918
66(S)
116
रामाबाई पुत्री कोठूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2526
असिंचित
0.162
0.162
67(S)
117
अर्जुन पिता रूपसिंह जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.360
0.36
(पड़ती 5 बर्ष से ज्यादा)
68(S)
118
गोपीबाई, द्रोपतीबाई, पुत्री बृजलाल सुभद्राबाई वेवा बृजलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.255
0.255
119
छिन्गो बाई पुत्री मंगल,पंचम पिता हाकम, जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
69(S) 69=0.11 3, 70=0.14 2
असिंचित
0.113
0.113
71
120
रामाबाई पुत्री कोठूलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.242
0.242
(पड़ती 5 बर्ष सेज्यादा)
121
गोपीबाई, द्रोपतीबाई, पुत्री बृजलाल सुभद्राबाई वेवा बृजलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
72(S) 72=0.11 7 73=0.12 5
0.093
0.093
74(S)
(पड़ती 5 बर्ष सेज्यादा)
122
गोपीबाई, द्रोपतीबाई, पुत्री बृजलाल सुभद्राबाई वेवा बृजलाल जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.045
0.045
75 (S)
(पड़ती 5 बर्ष सेज्यादा)
123
टीकाराम,कोमल, बालकिशन, सीताराम पिता कोटूलाल कृष्णाबाई बेवा सूरत सोमनाथ, विशननाथ, किशनलाल, रामगोपाल पिता सूरत जातिगौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.049
0.049
76(S)
124
अर्जुन पिता रूपसिंह जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.073
0.073
(पड़ती 5 बर्ष सेज्यादा)
77/1 (S)
125
रामदयाल पिता बारेलाल जाति गौड़ पता नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.073
(पड़ती 5 बर्ष सेज्यादा)
77/2(S) 0.073
126
नेतराम पिता नर्मदा प्रसाद जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
1.153
1.153
78(S)
127
नेतरामपिता नर्मदा प्रसाद जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.041
0.041
79/1 (S)
128
हेमराज पिता जदीश प्रसाद जाति ठाकुर पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
सिंचित
0.817
0.817
79/2(S)
129
शरद कुमार पिता इमरत सिंह जाति ठाकुर पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
1.490
1.49
80/1 (S)
130
हेमराज पिता जदीश प्रसाद जाति ठाकुर पता इमलिया, गाडरवारा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.145
0.145
80/2(S)
131
शरद कुमार पिता इमरत सिंह जाति ठाकुर पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.610
0.61
81/1 (S)
132
शरद कुमार पिता इमरत सिंह जाति ठाकुर पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.041
0.041
81/2(S)
133
हेमराज पिता जदीश प्रसाद जाति ठाकुर पता इमलिया, गाडरवारा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.001
0.001
81/3 (5)
134
गोपीबाई, द्रोपतीबाई, पुत्री बृजलाल सुभद्राबाई वेवा बृजलाल जातिगौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
0.809
82/1(S)
135
4.185
अर्जुन, रामगोपाल, पिता रूपसिंह गौड़ संजय कुमार पिता मिठू लाल पता नरसिंहपुर शरद कुमार पिता मिट्ठू लाल पता उसरी अंजना पुत्री मिट्ठू लाल गौड़ पता बिजौरी
नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
असिंचित
1.582
82/2(5)
1,36
अर्जुन पिता रूपसिंह जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
1
असिंचित
1.794
82/3 (S)
137
रामगोपाल पिता रूपसिंह पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
135.558
135.558
कुल योग 2527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ ' भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7 ) -2014- सात - शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र . 01 चौरई , जिला- छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथ उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कक्ष क्रमांक -84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
2528
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखियेधारा 11 )
क्र.-391-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025
रा.मा.क्र . 29 / 3-82/ 2024-25 मौजा ग्राम-उसरी प.ह.नं. 28/75 तहसील नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई , जिला- छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) को मछरेवा सिंचाई परियोजना नरसिंहपुर के बांध निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि मछरेवा सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक SIA/MP/ RIV/ 523542/ 2025 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -
अनूसूची - 1
11. परियोजना का नाम मछरेवा सिंचाई परियोजना नरसिंहपुर में बाँध निर्माण हेतु ।
2. भूमि का विवरणः 1. जिला : नरसिंहपुर 2. तहसील : नरसिंहपुर 3. ग्राम : उसरी 4. प.ह.न. : 28/75 5. नं . बंदोबस्त : 24 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.157 हेक्ट.
2529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2025
भाग 1 ]
अनुसूची
2
भू- धारक (खातेदार) का नाम और पता
क्र.
1
लक्ष्मीप्रसाद पिता जीवनलाल जाति कलार पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेदेश
2
कन्छेदी पिता सुखराम जातिमेहरा पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
3
(सिंचित/ असिंचित
खसरा संख्या
कुल रकवा हेक्टेयर
रकबा अर्जित (हे० )
0,364 0.060 असिंचित
4(S)
0.664 0.010 असिंचित
8(5)
सिंचित
0.688 0,480
10(5)
रामसेवक, द्वारकाप्रसाद, फागुलाल, उर्मिला बाई पिता पूरनलाल जाति गौड़ पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
4
सिंचित
0.991 0,100
13(S)
रामसेवक, द्वारकाप्रसाद , फागुलाल, उर्मिला बाई पिता पूरनलाल जाति गौड़ पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
5
असिंचित
0.526 0.420
17/1 (5)
बडीबाई वेवा रामचंद्र, सुरेन्द्र कुमार, सीताराम्, श्रद्धा बाई पिता रामचंद्र जाति गौड़ पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
6
असिंचित
0.020
17/2( 5) 1.619
फागुलाल नर्बदी प्रसाद पेरा बाई केरा बाई बराती लाल मिट्ठू पिता नन्हेंताल मंगो बाई बेवा उजयार, राकेश रामदर्शन वंशज चंदना पुत्री उजयार मेहका बाई बेवा रेवती बड़े वीर पिता रेवती श्रद्धा बेवा मुकेश अरविंद कविता पिता मुकेश जातिगाँड पता उसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
7
0.025 सिंचित
1.995
17/3(S)
बड़ी बाई बेवा रामचंद्र, सुरेंद्र कुमार, सीताराम, श्रद्धा भाई पिता रामचंद्र जाति गोंड पता उसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
8
0.042 सिंचित
17/4(5) 0,619
मिठूलाल पिता नन्हेलाल ,वडेबीर पिता रेवती जाति गौड़ पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
कुलयोग 7.466 1.157
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ ' भोपाल दिनांक- एफ 16-15 ( 7 ) -2014-सात- शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई ,जिला - छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश
कारने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।
* अधिनियम की धारा -11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथ उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.