Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 ....

Published 09 May 2025

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
127
Identifier
in.gazette.madhya.2025-05-09.127.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2025- वैशाख 19 , शक 1947

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ- 87-147-2022- ग्यारह- 340.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में डॉ. सीता सोनी, वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी डॉ. सीता सोनी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 942, दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क ) के अनुसार अभ्यर्थी, डॉ. सीता सोनी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

253 254

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

5. आयोग के पत्र दिनांक 10 मई 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी डॉ. सीता सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था .

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2024 में अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है की जानकारी के साथ ही मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " ग " के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाने की अनुशंसा की गई है. उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 4 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, डॉ. सीता सोनी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 19 , दिनांक 21 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 23 जनवरी 2025 को दूरभाष पर हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 4 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. अभ्यर्थी डॉ. सीता सोनी, वार्ड क्रमांक -2 को सूचना समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे मुख्यालय राज्य निर्वाचन आयोग में उपस्थित नहीं हुईं और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है .

10. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

11. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी डॉ. सीता सोनी, वार्ड क्रमांक 2 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ- 87-147-2022- ग्यारह - 341.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

254 (1)

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में कंचन सुरेश चौरसिया , वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी कंचन सुरेश चौरसिया को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था .

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 942 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, कंचन सुरेश चौरसिया द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 10 मई 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी कंचन सुरेश चौरसिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था .

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2024 में अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन के व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है की जानकारी के साथ ही मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " ग " के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाने की अनुशंसा की गई है. उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 4 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, कंचन सुरेश चौरसिया को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 19, दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 21 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 4 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. अभ्यर्थी कंचन सुरेश चौरसिया को सूचना समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे मुख्यालय राज्य निर्वाचन आयोग में उपस्थित नहीं हुईं और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

10. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं .

11. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी कंचन सुरेश चौरसिया, वार्ड क्रमांक 9 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 ( पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(2)

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ-87-148-2022- ग्यारह - 344.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् चौरई, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में योगेश पप्पू शर्मा, वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी योगेश पप्पू शर्मा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 942 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, योगेश पप्पू शर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 10 मई 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ), जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी योगेश पप्पू शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2024 में अभ्यर्थी योगेश पप्पू शर्मा द्वारा नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उन पर " मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " ग " के अनुसार कार्यवाही विधि एवं नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है. " उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 24 जनवरी 2025 जारी कर, समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, योगेश पप्पू शर्मा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 25 , दिनांक 3 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना- पत्र क्र. 105 , दिनांक 24 जनवरी 2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 31 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी योगेश पप्पू शर्मा के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में सूचना -पत्र दिनांक 20 फरवरी 2025 को जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक-49- स.अ. स्था. निर्वा. - 2025 , दिनांक 22 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

254 ( 3)

11. अभ्यर्थी, योगेश पप्पू शर्मा को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, योगेश पप्पू शर्मा, वार्ड क्रमांक 1 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद् चौरई, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ- 87-148-2022- ग्यारह- 345.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद्, चौरई, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में नीरज बंटू भावरकर , वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20 जुलाई 2022 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी नीरज बंटू भावरकर को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था .

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 942 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, नीरज बंटू भावरकर द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 10 मई 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला- छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी नीरज बंटू भावरकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(4)

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2024 में अभ्यर्थी नीरज बंटू भावरकर द्वारा नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है . उन पर "मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 "ग " के अनुसार कार्यवाही विधि एवं नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है. " उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र दिनांक 24 जनवरी 2025 जारी कर, समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, नीरज बंटू भावरकर को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 25 , दिनांक 3 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना- पत्र क्र. 103 , दिनांक 24 जनवरी 2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 31 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी नीरज बंटू भावरकर के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 20 फरवरी 2025 को जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला-छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक-49- स.अ. स्था. निर्वा.- 2025 , दिनांक 22 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी, नीरज बंटू भावरकर को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है .

12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, नीरज बंटू भावरकर , वार्ड क्रमांक 8 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद् चौरई , जिला- छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ- 87-148-2022- ग्यारह- 346.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(5)

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् चौरई, जिला- छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सुनीता वर्मा, वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी सुनीता वर्मा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 942 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, सुनीता वर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 10 मई 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ), जिला- छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी सुनीता वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2024 में अभ्यर्थी सुनीता वर्मा द्वारा नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उन पर " मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 "ग " के अनुसार कार्यवाही विधि एवं नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है. " उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 24 जनवरी 2025 जारी कर, समस्त कागजांतों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, सुनीता वर्मा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 25 , दिनांक 3 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना- पत्र क्र. 101 , दिनांक 24 जनवरी 2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 31 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी सुनीता वर्मा के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र दिनांक 20 फरवरी 2025 को जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला- छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक-49- स.अ. स्था, निर्वा.-2025 , दिनांक 22 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी, सुनीता वर्मा को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , सुनीता वर्मा , वार्ड क्रमांक 10 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद् चौरई , जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

254(6)

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ-87-407-2022- ग्यारह- 349.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद् हर्रई , जिला- छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में देवेन्द्र गुडडा, वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी देवेन्द्र गुडडा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी , देवेन्द्र गुडडा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 7 नवम्बर 2022 को 9 दिन विलम्ब से विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत किया गया.

5. आयोग के पत्र क्रमांक 322 , दिनांक 14 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी देवेन्द्र गुडडा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस 24 जून 2024 तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 305, दिनांक 29 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी देवेन्द्र गुडडा के व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी, देवेन्द्र गुडडा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र क्र. 1374 , दिनांक 29 नवम्बर 2024 जारी कर, समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 7 जनवरी 2025 को आहूत किया गया .

7. अभ्यर्थी, देवेन्द्र गुडडा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 345, दिनांक 12 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को तामील कराई जाकर, आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 7 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

8. अभ्यर्थी, देवेन्द्र गुडडा को पुनः अवसर देते सूचना- पत्र क्रमांक 119 , दिनांक 24 जनवरी 2025 को जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु द्वितीय व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

9 अभ्यर्थी, देवेन्द्र गुडडा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- 25- स.अ. स्था .निर्वा.- 2025, दिनांक 3 फरवरी 2025 के माध्यम से तामीली कराई जाकर, आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी . उक्त सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 27 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(7)

10. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (तृतीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना -पत्र क्रमांक 159 , दिनांक 20 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी देवेन्द्र गुडडा को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था.

11. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला- छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- स्था .निर्वा .-2025-49, दिनांक 22 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी. अभ्यर्थी को सूचना- पत्र समय से प्राप्त हो जाने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ.

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, देवेन्द्र गुडडा, वार्ड क्रमांक 5 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् हर्रई, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ- 87-407-2022- ग्यारह- 350.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद् हर्रई , जिला - छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अखलेश उईके, वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी अखलेश उईके को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, अखलेश उईके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 7 नवम्बर 2022 को 9 दिन विलम्ब से विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत किया गया.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(8)

5. आयोग के पत्र क्रमांक 322 , दिनांक 14 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी अखलेश उईके को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस 24 जून 2024 तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 305 , दिनांक 29 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी अखलेश उईके के व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी, अखलेश उईके द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 1372, दिनांक 29 नवम्बर 2024 जारी कर, समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 7 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, अखलेश उईके को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 345 , दिनांक 12 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को तामील कराई जाकर, आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 7 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

8. अभ्यर्थी, अखलेश उईके को पुनः अवसर देते सूचना - पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 24 जनवरी 2025 को जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु द्वितीय व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आहूतकिया गया.

9. अभ्यर्थी , अखलेश उईके को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- 25- स.अ. -स्था. निर्वा.- 2025 , दिनांक 3 फरवरी 2025 के माध्यम से तामीली कराई जाकर , आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी. उक्त सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 27 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

10. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (तृतीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना - पत्र क्रमांक 157 , दिनांक 20 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी अखलेश उईके को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था .

11. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला- छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा. -2025-49 , दिनांक 22 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी. अभ्यर्थी को सूचना-पत्र समय से प्राप्त हो जाने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ.

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अखलेश उईके , वार्ड क्रमांक 4 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका, निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् हर्रई, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(9)

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ-87-407-2022- ग्यारह - 351.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद् हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में हरीश नाथ , वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी हरीश नाथ को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, हरीश नाथ द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 7 नवम्बर 2022 को 9 दिन विलम्ब से विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत किया गया.

5. आयोग के पत्र क्रमांक 322 , दिनांक 14 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी हरीश नाथ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस 24 जून 2024 तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 305, दिनांक 29 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी हरीश नाथ के व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी , हरीश नाथ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 1377 , दिनांक 29 नवम्बर 2024 जारी कर, समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 7 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, हरीश नाथ को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 345 , दिनांक 12 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को तामील कराई जाकर, आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 7 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

8. अभ्यर्थी, हरीश नाथ को पुनः अवसर देते सूचना- पत्र क्रमांक 117 , दिनांक 24 जनवरी 2025 को जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु द्वितीय व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

9 अभ्यर्थी, हरीश नाथ को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक-25- स.अ. स्था. निर्वा.-2025 , दिनांक 3 फरवरी 2025 के माध्यम से तामीली कराई जाकर, आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी. उक्त सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 27 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

254(10)

10. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (तृतीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना -पत्र क्रमांक 160 , दिनांक 20 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी हरीश नाथ को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

11. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक - स्था. निर्वा.-2025-49 , दिनांक 22 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी. अभ्यर्थी को सूचना- पत्र समय से प्राप्त हो जाने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ.

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, हरीश नाथ , वार्ड क्रमांक 7 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् हर्रई, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ-87-407-2022- ग्यारह- 352.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद् हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अभिलाषा/ पप्पू ठाकूर , वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी अभिलाषा / पप्पू ठाकूर को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, अभिलाषा / पप्पू ठाकूर द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 7 नवम्बर 2022 को 9 दिन विलम्ब से विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत किया गया.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(11)

5. आयोग के पत्र क्रमांक 322 , दिनांक 14 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी अभिलाषा / पप्पू ठाकूर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस 28 जून 2024 तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 305 , दिनांक 29 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी अभिलाषा / पप्पू ठाकूर के व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी , अभिलाषा / पप्पू ठाकूर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरांत भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार अभ्यावेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 1381 , दिनांक 29 नवम्बर 2024 जारी कर , समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 7 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, अभिलाषा / पप्पू ठाकूर को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 345, दिनांक 12 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को तामील कराई जाकर, आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी. सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 7 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

8. अभ्यर्थी, अभिलाषा / पप्पू ठाकूर को पुनः अवसर देते सूचना - पत्र क्रमांक 113, दिनांक 24 जनवरी 2025 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु द्वितीय व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

9. अभ्यर्थी, अभिलाषा / पप्पू ठाकूर को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक - 25- स.अ. स्था. निर्वा.-2025 , दिनांक 3 फरवरी 2025 के माध्यम से तामीली कराई जाकर, आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी. उक्त सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 27 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

10. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (तृतीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 161 , दिनांक 20 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी अभिलाषा/ पप्पू ठाकूर को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था .

11. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ), जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा.-2025-49, दिनांक 22 फरवरी 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी. अभ्यर्थी को सूचना- पत्र समय से प्राप्त हो जाने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुईं और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ. 12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अभिलाषा / पप्पू ठाकूर, वार्ड क्रमांक 13 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् हर्रई, जिला -छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(12)

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ- 87-408-2022- ग्यारह - 355.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् पादुरंना , जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में आशिक अली, वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी आशिक अली को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, आशिक अली द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी आशिक अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी आशिक अली द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरांत अभ्यावेदन स्थानीय निर्वाचन कार्यालय , छिंदवाड़ा में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 जारी कर, समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 4 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, आशिक अली को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 19 , दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 23 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 4 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी आशिक अली के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 13 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी की सूचना - पत्र तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा. -2025-67, दिनांक 8 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी, आशिक अली को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

254(13)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, आशिक अली, वार्ड क्रमांक 4 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ - 87-408-2022- ग्यारह- 356.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् पादुरंना , जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में संजय कलम्बे, वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 कोघोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी संजय कलम्बे को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, संजय कलम्बे द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी संजय कलम्बे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी संजय कलम्बे द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरांत अभ्यावेदन स्थानीय निर्वाचन कार्यालय , छिंदवाड़ा में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 जारी कर, समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 4 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(14)

7. अभ्यर्थी, संजय कलम्बे को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 19 , दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 23 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 4 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी संजय कलम्बे के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 13 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था .

10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा. -2025-67 , दिनांक 8 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी, संजय कलम्बे को सूचना -पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, संजय कलम्बे , वार्ड क्रमांक 11 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ- 87-408-2022- ग्यारह - 357.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में शकुन उईके, वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी . इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर 254(15)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी शकुन उईके को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, शकुन उईके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी शकुन उईके को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी शकुन उईके द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरांत अभ्यावेदन स्थानीय निर्वाचन कार्यालय, छिंदवाड़ा में प्रस्तुत नहीं किया गया है . उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 जारी कर, समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 4 फरवरी 2025 को आहूत किया गया .

7. अभ्यर्थी, शकुन उईके को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 19 , दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 23 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 4 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी शकुन उईके के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में सूचना- पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 13 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा. - 2025-67 , दिनांक 8 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी, शकुन उईके को सूचना - पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुईं और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, शकुन उईके , वार्ड क्रमांक 12 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(16)

भोपाल, दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ-87-408-2022- ग्यारह- 358.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आंदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सदोली सिरसाम, वार्ड क्रमांक-12 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी सदोली सिरसाम को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला-छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, सदोली सिरसाम द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी सदोली सिरसाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी सदोली सिरसाम द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरांत अभ्यावेदन स्थानीय निर्वाचन कार्यालय , छिंदवाड़ा में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 जारी कर, समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 4 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, सदोली सिरसाम को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 19 , दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 23 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 4 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी सदोली सिरसाम के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर समस्त कागजातों/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 13 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा.-2025-67, दिनांक 8 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी, सदोली सिरसाम को सूचना - पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(17)

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं .

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सदोली सिरसाम, वार्ड क्रमांक 12 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ-87-408-2022- ग्यारह-359.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 "क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् पाढुरंना, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में विशाल होटे , वार्ड क्रमांक -16 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी विशाल होटे को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1023 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, विशाल होटे द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला- छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी विशाल होटे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी विशाल होटे द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरांत अभ्यावेदन स्थानीय निर्वाचन कार्यालय , छिंदवाड़ा में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 जारी कर , समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 4 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(18)

7. अभ्यर्थी, विशाल होटे को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला- छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 19 , दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 23 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 4 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी विशाल होटे के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 13 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक - स्था. निर्वा. - 2025-67, दिनांक 8 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी .

11. अभ्यर्थी, विशाल होटे को सूचना - पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, विशाल होटे , वार्ड क्रमांक 16 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

भोपाल , दिनांक 9 मई 2025

आदेश

क्र. एफ -87-408-2022- ग्यारह - 360.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 "क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में धर्मपाल मदान, वार्ड क्रमांक-26 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी धर्मपाल मदान को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- छिंदवाड़ा के पास दाखिल करना था.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

254(19)

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 67 , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी, धर्मपाल मदान द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षितं रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला-छिंदवाड़ा के माध्यम से अभ्यर्थी धर्मपाल मदान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 में अभ्यर्थी धर्मपाल मदान द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरांत अभ्यावेदन स्थानीय निर्वाचन कार्यालय , छिंदवाड़ा में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 जारी कर, समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 4 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, धर्मपाल मदान को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला - छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 19 , दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 23 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 4 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी धर्मपाल मदान के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 13 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक स्था. निर्वा .-2025-67 , दिनांक 8 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी, धर्मपाल मदान को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, धर्मपाल मदान, वार्ड क्रमांक 26 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् पादुरंना, जिला छिंदवाड़ा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2025.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-05-09.127.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-05-09.127.Extraordinary.