ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 1301
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2025- वैशाख 26, शक 1947
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-02-2023- ग्यारह- 364.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी, 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही , जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन, 2022 में राहुल सोलंकी, वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी राहुल सोलंकी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित
259 260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी, राहुल सोलंकी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566, दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी राहुल सोलंकी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी राहुल सोलंकी के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 132, दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, राहुल सोलंकी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 20 , दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ .
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 176 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी राहुल सोलंकी को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी . के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक -54/ स्था.निर्वा./ 2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, राहुल सोलंकी को सूचना - पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, धार में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी राहुल सोलंकी, वार्ड क्रमांक 1 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 5 ( पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(1)
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह- 365.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में मोनू सिंह, वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी मोनू सिंह को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, मोनू सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 6 मार्च, 2023 को 13 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566, दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी मोनू सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी मोनू सिंह के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्रमांक 133 , दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, मोनू सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना -पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 20 , दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 175 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी मोनू सिंह को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक-54/ स्था. निर्वा. / 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, मोनू सिंह को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(2)
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी मोनू सिंह, वार्ड क्रमांक 1 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ - 87-02-2023- ग्यारह - 366.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में अनोक पन्नालाल , वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी अनोक पन्नालाल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, अनोक पन्नालाल द्वारा दिनांक 13 मार्च 2023 को 20 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया. निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी अनोक पन्नालाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी अनोक पन्नालाल के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली उपरान्त अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 1411 , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 27 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(3)
7. अभ्यर्थी, अनोक पन्नालाल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545 , दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 27 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 173 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी अनोक पन्नालाल को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी . के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक-54/ स्था.निर्वा. / 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, अनोक पन्नालाल को सूचना - पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं .
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अनोक पन्नालाल, वार्ड क्रमांक -2 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही , जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह - 367.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(4)
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में अनिल गवले, वार्ड क्रमांक-3 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी अनिल गवले को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, अनिल गवले द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 13 मार्च 2023 को 20 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566, दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ), जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी अनिल गवले को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी अनिल गवले के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अंनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 130 दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, अनिल गवले को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 20 , दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना - पत्र 177 दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी अनिल गवले को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक - 54-स्था.निर्वा.-2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, अनिल गवले को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अनिल गवले , वार्ड क्रमांक-3 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2025
260(5)
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-425-2023- ग्यारह-368 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही , जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में अशोक बाबुलाल, वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी अशोक बाबुलाल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, अशोक बाबुलाल द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 6 मार्च 2023 को 13 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी अशोक बाबुलाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी अशोक बाबुलाल के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 129 दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, अशोक बाबुलाल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला धार के पत्र क्रमांक 20 , दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो . जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 178 दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी अशोक बाबुलाल को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही . सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक- 54-स्था.निर्वा.-2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, अशोक बाबुलाल को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(6)
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अशोक बाबुलाल, वार्ड क्रमांक 4 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क ' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही , जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह -369.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में अनोखी जगदीश , वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी अनोखी जगदीश को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, अनोखी जगदीश द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 6 मार्च 2023 को 13 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566, दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा . कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी अनोखी जगदीश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी अनोखी जगदीश के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र क्र. 128 , दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(7)
7. अभ्यर्थी, अनोखी जगदीश को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 20 , दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्वप्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 179 दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी अनोखी जगदीश को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला धार के पत्र क्रमांक-54/ स्था. निर्वा./ 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, अनोखी जगदीश को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है .
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अनोखी जगदीश, वार्ड क्रमांक 4 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ- 87--02-2023- ग्यारह - 370.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्यनिर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही , जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में फिरदोश जावेद (कुनू) , वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(8)
हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी फिरदोश जावेद (कुन्) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, फिरदोश जावेद (कुनू) द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 7 मार्च 2023 को 14 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी फिरदोश जावेद (कुनू) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी फिरदोश जावेद (कुनू) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 126, दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, फिरदोश जावेद (कुनू) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला धार के पत्र क्रमांक 20 , दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 181 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी फिरदोश जावेद (कुनू) को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक-54 / स्था. निर्वा./ 2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, फिरदोश जावेद (कुनू) को सूचना - पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी फिरदोश जावेद (कुनू) , वार्ड क्रमांक 5 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही , जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(9)
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87--02-2023- ग्यारह-371 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) , दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में कमरूननिशा पति अजीज मो. , वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी कमरूननिशा पति अजीज मो. को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, कमरूननिशा पति अजीज मो. द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 7 मार्च 2023 को 14 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है . इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ), जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी कमरूननिशा पति अजीज मो. को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया . जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी कमरूननिशा पति अजीज मो. के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 125, दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, कमरूननिशा पति अजीज मो. को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला धार के पत्र क्रमांक 20, दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना - पत्र क्रमांक 182 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी कमरूननिशा पति अजीज मो. को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला धार के पत्र क्रमांक -54 / स्था. निर्वा. / 2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(10)
11. अभ्यर्थी, कमरूननिशा पति अजीज मो. को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुईं और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी कमरूननिशा पति अजीज मो. , वार्ड क्रमांक 5 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डहीं, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह)
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह-372.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) , दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में रणजीत बामनिया (राणा) , वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी रणजीत बामनिया (राणा) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888, दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, रणजीत बामनिया (राणा) द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566, दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी रणजीत बामनिया (राणा) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी रणजीत बामनिया (राणा) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(11)
न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 124 , दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, रणजीत बामनिया (राणा) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला धार के पत्र क्रमांक 20, दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना - पत्र क्रमांक 183 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी रणजीत बामनिया (राणा) को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के पत्र क्रमांक-54 / स्था.निर्वा. / 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, रणजीत बामनिया (राणा) को सूचना - पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है .
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं .
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी रणजीत बामनिया (राणा) , वार्ड क्रमांक 6 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही , जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह-373 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) , दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(12)
3. माह जनवरी, 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही , जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में बतुल यूसूफ बोहरा , वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी बतुल यूसूफ बोहरा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, बतुल यूसूफ बोहरा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 6 मार्च 2023 को 13 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी बतुल यूसूफ बोहरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी बतुल यूसूफ बोहरा के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 123, दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, बतुल यूसूफ बोहरा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 20, दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 184 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी बतुल यूसूफ बोहरा को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला धार के पत्र क्रमांक-54/ स्था. निर्वा./ 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, बतुल यूसूफ बोहरा को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी बतुल यूसूफ बोहरा , वार्ड क्रमांक 7 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260( 13)
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-425-2023- ग्यारह- 374.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी, 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में गुणमाला महेन्द्र (काकाजी) , वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी गुणमाला महेन्द्र (काकाजी) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, गुणमाला महेन्द्र (काकाजी) द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 7 मार्च 2023 को 14 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी गुणमाला महेन्द्र (काकाजी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी गुणमाला महेन्द्र (काकाजी) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 122 , दिनांक 27 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 3 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, गुणमाला महेन्द्र (काकाजी) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 20 , दिनांक 28 जनवरी 2025 के माध्यम से आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 28 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 3 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 185 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी गुणमाला महेन्द्र (काकाजी ) को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक-54-स्था. निर्वा.-2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, गुणमाला महेन्द्र (काकाजी) को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(14)
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी गुणमाला महेन्द्र (काकाजी), वार्ड क्रमांक 8 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ - 87-425-2023- ग्यारह- 375.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में धुरीबाई जमरा , वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी धुरीबाई जमरा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, धुरीबाई जमरा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 7 मार्च 2023 को 14 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है . इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी धुरीबाई जमरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था .
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी धुरीबाई जमरा के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 1433 , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, धुरीबाई जमरा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545 , दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(15)
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 186 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी धुरीबाई जमरा को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी . के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक- 54-स्था. निर्वा.-2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थीः
11. अभ्यर्थी, धुरीबाई जमरा को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, धार में उपस्थित नहीं हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी धुरीबाई जमरा, वार्ड क्रमांक 9 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही , जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ -87-02-2023- ग्यारह-376 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में सुनीता चौंगड, वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(16)
नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी सुनीता चौंगड को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी, सुनीता चौंगड द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखाविधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566, दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी सुनीता चौंगड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी सुनीता चौंगड के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र क्र. 1435, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी , सुनीता चौंगड को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545 , दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 188 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी सुनीता चौंगड को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही . सी . के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक- 54- स्था .निर्वा.-2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, सुनीता चौंगड को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी सुनीता चौंगड, वार्ड क्रमांक 9 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही , जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
260(17)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह- 377.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी, 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में रमा सस्त्या, वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी रमा सस्त्या को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, रमा सस्त्या द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखाविधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी रमा सस्त्या को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी रमा सस्त्या के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-- पत्र क्र. 1437 , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, रमा सस्त्या को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545, दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्वप्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 190 दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी रमा सस्त्या को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहिंत जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक-54-स्था. निर्वा.- 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, रमा सस्त्या को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, धार में उपस्थित नहीं हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2025
260(18)
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी रमा सस्त्या, वार्ड क्रमांक 10 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-425-2023- ग्यारह- 378.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही , जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में गीना नितेश , वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी गीना नितेश को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पत्र क्रमांक 888, दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, गीना नितेश द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखाविधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी गीना नितेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी गीना नितेश के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 1439, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2025
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7. अभ्यर्थी, गीना नितेश को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545; दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 1 दिसम्बर 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 191 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी गीना नितेश को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक-54 / स्था. निर्वा. / 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, गीना नितेश को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, धार में उपस्थित नहीं हए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है .
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी गीना नितेश , वार्ड क्रमांक 11 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 'क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही , जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ -87-425-2023- ग्यारह - 379.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(20)
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही , जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में सोनू कनास्या, वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी सोनू कनास्या को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888, दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, सोनू कनास्या द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखाविधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी सोनू कनास्या को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी सोनू कनास्या के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 1440 , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, सोनू कनास्या को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545 , दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी .
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ .
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 192 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी सोनू कनास्या को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी . के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक-54 / स्था. निर्वा./ 2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, सोनू कनास्या को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय, धार में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है .
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं .
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी सोनू कनास्या, वार्ड क्रमांक 12 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क ' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(21)
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह- 380.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्यनिर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में रामेश्वर सोनी पत्रकार, वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी रामेश्वर सोनी पत्रकार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, रामेश्वर सोनी पत्रकार द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 9 मार्च 2023 को 16 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ), जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी रामेश्वर सोनी पत्रकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी रामेश्वार सोनी पत्रकार के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र क्रमांक 1441 , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, रामेश्वर सोनी पत्रकार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545, दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 193, दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी रामेश्वार सोनी पत्रकार को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही . सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार के पत्र क्रमांक -54 / स्था. निर्वा./ 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(22)
11. अभ्यर्थी, रामेश्वर सोनी पत्रकार को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है .
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी रामेश्वर सोनी पत्रकार, वार्ड क्रमांक 13 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह- 381.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) , दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी, 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में संदीप सस्त्या, वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी संदीप सस्त्या को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, संदीप सस्त्या द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 6 मार्च 2023 को 13 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी संदीप सस्त्या को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था .
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी संदीप सस्त्या के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी 260(23)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
को सूचना- पत्र क्रमांक 1442 , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, संदीप सस्त्या को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545, दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना -पत्र 194, दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी संदीप सस्त्या को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला धार के पत्र क्रमांक-54 / स्था. निर्वा./ 2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, संदीप सस्त्या को सूचना -पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी संदीप सस्त्या, वार्ड क्रमांक 14 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-02-2023- ग्यारह- 382.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 "क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा..
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) , दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(24)
3. माह जनवरी , 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही, जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में सोनु पिता छतरसिंह डोडवा , वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी सोनु पिता छतरसिंह डोडवा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी, सोनु पिता छतरसिंह डोडवा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 6 मार्च 2023 को 13 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोंग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ), जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी सोनु पिता छतरसिंह डोडवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया . जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी सोनु पिता छतरसिंह डोडवा के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र.1443 , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, सोनु पिता छतरसिंह डोडवा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545, दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 195 , दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी सोनु पिता छतरसिंह डोडवा को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला धार के पत्र क्रमांक -54 / स्था. निर्वा./ 2025 , दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, सोनु पिता छतरसिंह डोडवा को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है.
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी सोनु पिता छतरसिंह डोडवा , वार्ड क्रमांक 15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही , जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(25)
भोपाल, दिनांक 16 मई 2025
आदेश
क्र. एफ-87-02-2023- ग्यारह-383 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) , दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी, 2023 में सम्पन्न नगर परिषद् डही , जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्द्ध में तरूण सिंह सस्त्या सोनू, वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी तरूण सिंह सस्त्या सोनू को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पत्र क्रमांक 888, दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, तरूण सिंह सस्त्या सोनू द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 6 मार्च 2023 को 13 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधिं द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र क्रमांक 566 , दिनांक 22 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला धार के माध्यम से अभ्यर्थी तरूण सिंह सस्त्या सोनू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 10 जून 2024 द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी तरूण सिंह सस्त्या सोनू के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर से कारण बताओ नोटिस की तामीली आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 1444, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 31 जनवरी 2025 को आहूत किया गया.
7. अभ्यर्थी, तरूण सिंह सस्त्या सोनू को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक 545, दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को कराई जाकर आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जनवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र 196 दिनांक 25 फरवरी 2025 को जारी कर अभ्यर्थी तरूण सिंह सस्त्या सोनू को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही . सी . के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 मार्च 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4.30से 6.00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला धार के पत्र क्रमांक-54/ स्था.निर्वा. / 2025, दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी .
11. अभ्यर्थी, तरूण सिंह सस्त्या सोनू को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , धार में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025
260(26)
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखें विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी तरूण सिंह सस्त्या सोनू, वार्ड क्रमांक 15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने पर नगर परिषद् डही, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.