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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 20, Part Part 1, 16 May 2025

Published 16 May 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
20
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-05-16.20.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2025- वैशाख 26 , शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2025

क्र. एफ 1-41-2018 - ब- 2 - दो - राज्य शासन, एतद्वारा , श्री रजत सकलेचा , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला को दिनांक 19 मई से 6 जून 2025 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 23 मई से 2 जून 2025 तक की अवधि में पत्नी श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे के साथ फ्रांस ( यूरोप ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

( 2) श्री रजत सकलेचा, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला का कार्य प्रभार श्री अमित वर्मा, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री रजत सकलेचा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रजत सकलेचा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

2813

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

2814

(5) अवकाशकाल में श्री रजत सकलेचा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत सकलेचा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2025

क्र. 1-1-1-0106-2025- ब-2- दो. श्रीमती श्रृद्धा तिवारी, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2024 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अन्तर्गत परिवार सहित मथुरा, वृन्दावन उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जाने एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) अतः, अवकाश यात्रा रियायत नियम 1975 के नियम 12 के अंतर्गत पत्नी के साथ यात्रा करने पर श्री संजय तिवारी , भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, (योजना) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को सम्मिलित करते हुए इन्हें भी दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

भोपाल , दिनांक 2 मई 2025

क्र. एफ 1-1-1-0167-2025 - ब- 2 -दो - राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मनीष भारद्वाज , परिवीक्षाधीन , भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सतना को प्रशिक्षण उपरांत प्राप्त होने वाले ज्वाईनिंग टाईम / अवकाश अवधि दिनांक 17 से 24 मई 2025 तक उक्त अवधि में Switzerland Europe की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष भारद्वाज, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस अधीक्षक , जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष भारद्वाज, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष भारद्वाज, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2025

फा. क्र. 1886-2025 - इक्कीस ब ( एक) . - राज्य शासन , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निलेश यादव, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का उच्च न्यायिक सेवा के पद से दिया गया त्याग - पत्र दिनांक 1 मई 2025 से स्वीकार करता है .

भोपाल, दिनांक 7 मई 2025

फा. क्र. 1693 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में श्री निलेश यादव , अधिवक्ता (MP/1950/ 2002) को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर एक वर्ष कीअवधिके लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01- वेतन-001- अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2025

फा. क्र. 1951-2025- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन पाराशर, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के दिल्ली स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 863- Confdl - 2025 - II - 2-41-95 दिनांक 28 अप्रैल 2025 में वर्णित अनुदेशों के अध्याधीन सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 मई 2025

क्र. 4668-1531 - इक्कीस-अ( स्था. ).-कार्यालय , उप- नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल , मध्यप्रदेश से वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 ( विधि एवं विधायी कार्य विभाग ) ( 600 प्रतियां) की छपाई कार्य , जिसका देयक क्र. 18978 , दिनांक 8-4- 2025 ( सी. जी. एस. टी . एवं एस. जी. एस. टी. राशि रुपये 19,378 + 3,488-22,866 ) सहित कुल रशशि रुपये 22,866 /- ( रुपये बाईस हजार आठ सौ छियांसठ केवल ) की भुगतान स्वीकृति प्रदान की जाती है.

उक्त व्यय मांग संख्या- 29-2052-00-090-9999-9057- v - 22- कार्यालय व्यय की उपमद - 012 - मुद्रण एवं प्रकाशन में से वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

अनिल कुमार शर्मा , अवर सचिव.

2815 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2025

क्रमांक / PCCF / 7 / 0181 / 2025 - FLR - PCCF :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक

16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला-बालाघाट

तहसील कटंगी

वनमंडल-दक्षिण बालाघाट (सा . )

वन परिक्षेत्र- वारासिवनी (सा. )

वनखण्ड की सीमाएं

अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का

प्रस्तावित

नाम

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

वनखंड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

टेकाडी

356/2 8.000

1. टेकाडी

(द)

शासकीय भूमि, घास चराई

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 3 और मुनारा क्र. 3 से आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष क्र. 481 के मुनारा क्र. 12/1 तक कृत्रिम वनसीमा । पूर्व- आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष क्र . 481 के मुनारा क्र. 12/1 से मुनारा क्र. 14/1 तक की वनसीमा ।

योग- 8.000

दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष क्र . 481 के मुनारा क्र. 14/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 4 एवं मुनारा क्र. 4 से मुनारा क्र. 6 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

2816

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से मुनारा क्र. 9 और मुनारा क्र. 9 से मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6- एमपीआर 019/2023- बीएचओ दिनांक 05.11.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग/संस्थान- महाप्रबंधक , म.प्र . ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 , 2 बालाघाट, जिला बालाघाट अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना कांद्रीकला से कट्टीपार तक सड़क निर्माण कार्य प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ Road/ 155493/2022 में प्रभावित वनभूमि रकबा 7.470 हे0 के एवज में उपरोक्त अनुसूची अनुसार प्राप्त कुल 8.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट , के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र ./0032/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार कटंगी, जिला-बालाघाट के प्रमाण -पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0181-2025- FLR- PCCF .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0181-2025 - FLR - PCCF, दिनांक 13 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

2817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 13th May 2025

No./PCCF/7/0181/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29

of the Indian Forest Act, 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modifiedby the State Government from time to time.

SCHEDULE

District: - Balaghat

ForestDivision :- South Balaghat

S.No

Details of Land Included

KhasralArea

Present head of land No. Tahsil: - Katangi

Forest Range: - Waraseoni

ForestBlock Bouderies

Hectare)

Name of Village

Name of the Forest Block.

Tekadi

356/2 8.000

(D) 1 Tekadi

8.000

Government Land , Ghas Total Charai

(A) Reason for Publication of Notification : - North- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 3 of the proposed protected forest block and from Pillar No. 3 to 12/1 of Comparment No. 481 of reserved forest block Sonewani .

East- Forest boundary from Pillar No. 12/1 to Pillar No. 14/1 of Comparment No. 481 of reserved forest block Sonewani .

South- Artificial forest boundary from Pillar No.14/1 of Comparment No. 481 of reserved forest block Sonewani to Pillar No. 4 of proposed protected forest block and from Pillar No. 4 to 6 .

West- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to Pillar No. 9 and Pillar No. 9 to Pillar No. 1 of the proposed protected forest block.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and ClimateChange , Govt . of India's letter No. 6 - MPR 019 /2023 - BHO dated 05-11-2024 and in lieu of 7.470 hectare of forest land affected in construction of road from Kandrikala to Kattipar, proposal No. FP / MP /Road/ 155493/2022 of user agency- General Manager, M.P.R.R.D.A. , PIU - 1 , 2 Balaghat , Distt . Balaghat , the Non Forest Land of 8.000 hectare as mentioned in the schedule above , transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. /R.P.K./0032/A-59 year 22-23 dated 05.12.2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation is to be

declared as protected forest .

1. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Competent Revenue officer report ( Certificated ) of Tahsildar- Katangi , District- Balaghat are as under .

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of

IndianForest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.

2818

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन भोपाल , दिनांक 6 मई 2025

क्र. एफ - 1-1-25- रा . स. यू. ए. 1-475.-अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 34 सन् 2011 ) की धारा 29 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु कम - से - कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

1. प्रो. अर्पण भारद्वाज,

कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट

समितिके अध्यक्ष

कुलगुरु, विक्रम विश्वविद्यालय,

उज्जैन (म. प्र. ) .

2.

प्रो. मजहर आसिफ,

समिति के सदस्य कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया ,

नई दिल्ली-110025 .

3.

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय , अनुदान आयोग, द्वारा नामनिर्दिष्ट .

समितिके सदस्य प्रो. (डॉ. ) आशुतोष कुमार सिंह , निदेशक, भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान, भोपाल (म. प्र. ) .

4. डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया ,

कार्यपरिषद्द्वारा नामनिर्दिष्ट.

समिति के सदस्य (पूर्व कुलाधिपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वि. वि. , लखनऊ)

भोपाल ( म. प्र. ) .

राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट .

(2 ) कुलाधिपति के द्वारा प्रो. अर्पण भारद्वाज, कुलगुरु को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी..

(4 ) समिति पैनल तैयार करने में कुलगुरु की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022 - रास - यू. ए. 1 , दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी .

कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल के आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, मध्यप्रदेश, राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल बी ' विंग ' भूतल, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 मई 2025

ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत्

क्र. सह. अधि. स्था. - 2025-609.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 21 मई 2025 से 13 जून 2025 तक, में से 15 दिनों का लाभ उठाने की पात्रता है .

2. तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 26 से 30 मई 2025 तक ( पांच दिन ) एवं दिनांक 4 से 13 जून 2025 तक ( दस दिन ) तक इस प्रकार कुल पन्द्रह दिनों तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे , जिसके फलस्वरुप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा .

वैशाली जैन , रजिस्ट्रार.

2819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-15-1-2021 - सात- शा. 7

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचें दी गई अनुसूची के कालम कमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग द्वारा अनुसूची के कालम कमांक (2) में वर्णित पूर्व वन ग्राम के अनुसूची कालम नंबर (5 ) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निर्वनीकरण कर मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की गई है अतः राज्य सरकार, एतद् द्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 2 की उपधारा (1 ) खण्ड (ब-5 ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनूसूची के कालम कमांक (2) में वर्णित हस्तान्तरित वन ग्राम को कालम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवींन राजस्व ग्राम घोषित करती है:-

अनुसूची

जिला- नर्मदापुरम

तहसील का नाम

वनग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाएं

क मां क

पूर्ववनग्राम का नाम /वन परिक्षेत्र

नवीन राजस्व ग्राम का नाम

वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तान्तरित क्षेत्रफल (हे०) में

दक्षिण

पश्चिम

उत्तर

(3 )

(5) (1) (2)

170.000 1 काजरी

सोहागपुर

(4) नया काजरी

पूर्व

वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म०प्र० शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण

(6)

(7)

परसवाडा

शासकीय ख.न. 297

जंगल सरकार

शासकीय ख.न. 297

कमांक 800667/ 2022/ 10-3 दिनांक 30. 12.2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट , दिनांक 23 अप्रैल 2025

क्र. 46- भू- अर्जन-2025 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची के कालम क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि का आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत् धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन

नगर / ग्राम

जिला

तहसील

अर्जित रकबा

का वर्णन क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(3)

(1)

(4)

0.905

अलना

बालाघाट

(2) बैहर

पारधी मोहल्ला

सड़क निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मृणाल मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2820

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2025

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मैहर, दिनांक 11 सितम्बर 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.अ82-23-24- पत्र क्र. 11 - भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(2)

(3)

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (4) 1.2 रामनगर

(1) मैहर

बेलहाई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. , संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. , संभाग रीवा, रामनगर भरतपुर ( भैसरहा ) से गोविन्दगढ़ वाया जिगना टू लेन विथ पेव्हड शोल्डर डामरीकृत निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 मई 2025

प्र. क्र. 03 - अ - 82 - वर्ष 2025-2026 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1) पन्ना

(2) पन्ना जनकपुर

(4) निजी भूमि रकबा 1.2972 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.1704 हे.

कुल रकबा 1.4676

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता/नि. -द्वितीय पश्चिम मध्य रेलवे , सतना.

(6) ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी ) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु ( पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव ) .

सकता है. (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण द्वितीय , पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2821 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2025

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 6 मई 2025

(भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 25 के अन्तर्गत )

क्र. 4023 - भू- अर्जन- 2025-प्र. क्र. 03- अ-82- अविअ- 2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम कैलकच्छ तहसील उदयपुरा के कृषकों को निजी भूमियों का भू- अर्जन हेतु " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है .

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम कैलकच्छ तहसील उदयपुरा जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

क्र. 4022 - भू-अर्जन- 2025-प्र. क्र. 04-अ- 82-अविअ- 2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम बांसखेड़ा, तहसील उदयपुरा के कृषकों को निजी भूमियों का भू- अर्जन हेतु " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है . अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम बांसखेड़ा तहसील उदयपुरा जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है .

क्र. 4021 - भू- अर्जन - 2025-प्र. क्र. 02 - अ-82 - अविअ- 2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम अंडिया, तहसील उदयपुरा के कृषकों को निजी भूमियों का भू- अर्जन हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम अंडिया , तहसील उदयपुरा जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

क्र. 4019 - भू- अर्जन- 2025-प्र. क्र. 11-अ-82-अविअ- 2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम रमपुरा , तहसील देवरी के कृषकों को निजी भूमियों का भू- अर्जन हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2822

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है . अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम रमपुरा , तहसील देवरी जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

क्र. 4018 - भू- अर्जन- 2025 -प्र. क्र. 13-अ- 82- अविअ- 2023-24 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम रिछावर, तहसील देवरी के कृषकों को निजी भूमियों का भू- अर्जन हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम रिछावर, तहसील देवरी जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013" की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

क्र. 4016- भू- अर्जन- 2025- प्र. क्र. 05- अ- 82-अविअ- 2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम अनघोरा, तहसील उदयपुरा के कृषकों को निजी भूमियों का भू- अर्जन हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम अनघोरा , तहसील उदयपुरा , जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाने जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

क्र. 4015 - भू- अर्जन - 2025 - प्र. क्र. 09 - अ- 82 - अविअ - 2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम पिपलियाखुर्द, तहसील देवरी के कृषकों को निजी भूमियों का भू-अर्जन हेतु " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है . अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम पिपलियाखुर्द, तहसील देवरी जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

2823 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

क्र. 4013 - भू- अर्जन - 2025- प्र. क्र. 12 - अ-82-अविअ- 2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम नयाखेडा, तहसील देवरी के कृषकों को निजी भूमियों का भू-अर्जन हेतु " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम नयाखेडा, तहसील देवरी जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है .

क्र. 4012- भू-अर्जन- 2025- प्र. क्र. 10-अ-82- अविअ- 2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम टिमरावन, तहसील देवरी के कृषकों को निजी भूमियों का भू-अर्जन हेतु " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरास बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम टिमरावन, तहसील देवरी जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार विश्वकर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 1 अप्रैल/मई 2025

मौजा मण्डी बामौरा , पट. ह. नं. 65 , तहसील बीना

(धारा 6 देखिए)

क्र. 0004 - अ - 82-24-25 - भू- अर्जन - 25-3985.- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण , सागर संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार भोपाल , बीना- रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 957/16-18 में समपार क्रमांक 300 ( मण्डी बामोरा ) पर कुरवाई- गुदावल मार्ग के कि. मी. 7/10 में आर. ओ . बी. निर्माण कार्य हेतु समुचित सरकार प्रभावित ग्राम मण्डी बामौरा पट. हल्का नंबर 65 तहसील बीना, जिला सागर की भूमि कुल रकबा 1.150 हे . का अर्जन करना चाहती है . समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत् गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत् प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है .

संलग्नः- प्ररूप ख एवं ग

संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2824

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2025

प्रारुप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1 . परियोजना का नाम :

सागर जिले के भोपाल- बीना रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 957/ 16-18 में समपार क्रमांक -300 ( मण्डीबामोरा में ) पर एवं कुरवाई - गुदावल मार्ग के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य.

2. लोक प्रयोजन :

आम जन के सुगम आवागमन हेतु मण्डीबामोरा में भोपाल- बीना रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 957/16-18 में समपार क्रमांक-300 ( मण्डीबामोरा में ) पर एवं कुरवाई- गुदावल मार्ग के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य .

3. स्थल :

मौजा मण्डीबामोरा में खसरा नं. 190/1 , 190/2 , 190/3 , 109/4 , 190/5 , 190/6 , 193 , 58/2/1/2 , 58/2/1/2, 58/2/1/2 , 58/2/1/2 , 58/2/2 , 194/1/1 , 194/1/1 , 194/1/2, 194/2/1 , 194/2/2 , 194/3/1 , 35, 28 भूमि है.

4. परियोजना का क्षेत्र :

तहसील बीना के मौजा मण्डीबामोरा में खसरा नं . 190/1 , 190/2 , 190/3 , 190/4 , 190/5 , 190/6 , 193 , 58/2/1/2 , 58/2/1/2 , 58/2/1/2 , 58/2/1/2 , 58/2/2 , 194/1/1 , 194/1/1 , 194/1/2 , 194/2/1 , 194/2/2 , 194/3/1 , 35 , 28 में रकबा क्रमशः 0.22 हे. , 0.09 हे. , 0.07 हे. , 0.08 हे. , 0.11 हे. , 0.015 हे. , 0.06 हे. , 120 वर्गफुट (11.148 मी. ) , 120 वर्गफुट ( 11.148 मी. ) , 90 वर्गफुट (8.36 मी. ) , 120 वर्गफुट ( 11.148 मी. ) , 180 वर्गफुट ( 16.723 मी . ) , 0.11 हे. , 492.5 वर्गफुट ( 45.75 मी. ) , 492.5 वर्गफुट ( 45.75 मी. ) , 0.03 हे. 0.03 हे. , 0.015 हे. , कुल प्रभावित 0.05 हे. में से 3.601 वर्गमीटर में मंदिर की पक्की दीवार 49.60 वर्गमीटर में पक्की दुकान एवं 17 वर्गमीटर में रास्ता, भूमि प्रभावित है.

5. विकल्प जिन पर विचार किया गया :

प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त आर. ओ. बी. निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर 6. विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :

7. परियोजना निर्माण के चरण :

निर्माण कार्य प्रथम चरण में हैं जिसमें रेल्वे क्षेत्र में रेल्वे का कार्य प्रगति पर है. भू- अर्जन उपरांत आर . ओ. बी. का निर्माण कार्य दुरुस्त गति से पूर्ण कर लिया जावेगा.

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे संलग्न है 8.

0.98 हे . एवं 216.627 वर्गमीटर

9. परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि :

वर्ष 2024-25 की गाईड लाइन के आधार पर

10. भूमि का मूल्य :

20

11. प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या :

2825 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

12.      परिसम्पत्तियों :                                 मकान, दुकान , बाउण्ड्रीवॉल, समाधि.
13.      विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या : निरंक
14.      सामाजिक समाघात :                                निरंक
15.      विकल्प जिन पर विचार किया गया                     प्रभावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है
16.      निष्कर्ष :

प्रस्तावित भूमि पर आर . ओ. बी. निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा. तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की जीविका अर्जन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा. अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है.

प्रारुप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

अप्रभावित

1. प्रभावित परिवारों की जीविका :

अप्रभावित

2. लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों :

3.

अप्रभावित

आस्तियों और अधोसंरचना विशेषकर सड़क, लोक परिवहन.

4.

अप्रभावित

जल-मल निकासी एवं स्वच्छता :

5.

पेयजल के स्त्रोत :

अप्रभावित

अप्रभावित

6. पशुओं के लिए जलस्रोत :

अप्रभावित

7. सामुदायिक तालाब :

1. खसरा नं . 35 में मंदिर की बाऊण्ड्री वॉल प्रभावित है.

8. जन सुविधाएं :

2. खसरा नं. 190/1 में प्रभावित भूधारकों के पूर्वजों की समाधि स्थल प्रभावित है.

9. वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.

आर. ओ. बी. में डक्ट, आर . ई. वॉल एवं नाली निर्माण का प्रावधान किया गया है. जिससे जनता को आवागमन में सुविधा रहेगी.

अपेक्षक निकाय सहमत है .

10. अतिरिक्त उपाय :

2826

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. -3915-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0083 -अ-82-2024-25

उज्जैन , दिनांक 8 मई 2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतगर्त धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू -अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होगे से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है ।

-:अनुसूची(1 ):-

विवरण

उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में 0.223

-:अनुसूची(2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- कोठीमहल (ग) ग्राम

:- नानाखेड़ा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 0.223

क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर में)में) 1

2

3 1

81/2/6

0.003 2

81/2/5/1

0.062 3

81/2/1/4

0.032. 4

80/5/1/1/1

0.063 5

80/5/1/3

0.063

0.223

कुल रकबा

4

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)

उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य

अधिनियम की धारा-15 (1 ) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कोठीमहल के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कोठीमहल कार्यालय में देखा जा सकता है ।

2827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

क्र. - 3918- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0083-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इंगोरिया-उन्हेल मार्ग के मध्य 2 -लेन पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई क्लिंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इंगोरिया उन्हेल मार्ग के मध्य 2 लेन पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

1.5394 हेक्टर

इंगोरिया- उन्हेल मार्ग के मध्य 2-लेन पेव्हड शोल्डर निर्माण हेतु

-:अनुसूची (2): -

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- बड़नगर

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- पलसोड़ा

:- हेक्ट. अनुसूची ( 1 ) अनुसार

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 2828

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या

[ भाग 1

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी-

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

01

02

03

1

0.1200

21/1/1

2

0.1600

21/1/2

3

0.1600

21/2

4

21/3

0.1420

5

21/4

0.0700

6

21/5

0.2200

7

21/6

0.2000

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

05

04

इंगोरिया-उन्हेल मार्ग के मध्य 2-लेन पेव्हड शोल्डर निर्माण हेतु

संभागीप्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

8

0.0040

124/629/1

9

124/629/2

0.0060

10

125

0.0100

126

11

0.1220

12

127/1

0.1230

13

127/2

0.2000

14

0.0024

124/1

1.5394 कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) तहसील बडनगर जिला उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील बडनगर जिला उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मऊगंज , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प.क्र.- 16- भू-अर्जन-2025

मऊगंज, दिनांक 24 अप्रैल 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम-भलुहा, राजस्व निरीक्षक मण्डल- नईगढ़ी , पटवारी हल्का-भलुहा-30, तहसील - नईगढ़ी, जिला - मऊगंज, मऊगंज जिले के ग्राम भलुहा से ग्राम हर्दी तिवरियान मार्ग में कटरिया नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला

नईगढ़ी

तहसील

मऊगंज (म.प्र .) (ख)

(ग) नगर/ ग्राम

भलुहा

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नं.

क्र.

भूमि स्वामियों का नाम

अर्जित रकवा क्र . (हे. मे)

1

0.053 1575

लगभग क्षेत्रफल- 0.519हेक्टेयर

(घ)

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नं. भूमि स्वामियों का नाम अर्जित रकवा (हे. मे)

13 1587

2 1588/1

0.017

0.023 पीताम्बर , नन्दलाल पिता वैजनाथ पटेल

14 1576/2

3 1582

0.050

0.018

0.016 इन्द्रलाल पिता राजदेव पटेल

15 1577/1

4

0.016

प्रसाद ,

1581/2 कौशल

रामसिया, भैयालाल पिता सरजो

16 1652

5 1549 रामलखन,

0.063

0.025

0.013 हर प्रसाद पिता जानकी पटेल

17

1587/2

रामसखा

6 1651

0.014

0.023

18 1650/1

लक्ष्मण

पिता प्रसाद

7 1607 पटेल

0.015 हर्षलाल , अर्जन पिता अनन्दे, रामलाल पिता रामधनी जायसवाल

19 1605

8 1971

0.013 रामलाल पिता रामधनी

0.023

0.021

20 1606/1

9

0.033 1608/2

रामगोपाल, रामलाल पि० रामधनी जैस ०

21 1578

10 1586

0.019

अशोक कुमार

पिता अग्रसेन

11 1583

0.022

0.017 12 1588/2 पटेल

0.025 वंशराखन त्रिवेणी पिता शुदर्शन पटेल

0.519 हे .

कुल योग 21 किता

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- मऊगंज जिले के ग्राम भलुहा से ग्राम हर्दी तिवरियान मार्ग में कटरिया नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला मऊगंज एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2830

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

[ भाग 1

न्यायालय , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली , जिला देवास , मध्यप्रदेश

बागली (देवास) , दिनांक 22 अप्रैल 2025

प्ररुप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक 695 दिनांक 21/02/2025 के अनुसार राज्य सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आई . एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले मे जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले मे ग्राम गोला तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम गोला मे भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन, अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केवल एवं डक्टबिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा: -

क्र.

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी/अधिनोगी का नाम

रिमार्क

कुल क्षेत्रफल (हे० में)

भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

8

9

1

28

2.580

0.1233

मोहनसिंह पुत्र खुशालसिंह उर्फ खुशीलाल जाति सेंधव, नरेंद्रसिंह पुत्र खुशालसिंह उर्फ खुशीलाल जाति सेंधव , कविताबाई पुत्री खुशालसिंह उर्फ खुशीलाल जाति सेंधव,

28

2.580

0.1233

1 जिले का नाम – देवास

2 तहसील - हाटपिपल्या

3 ग्राम- गोला

4 खसरा क्रमांक- 28

5 भूमि का रकवा (हे . में ) 2.580 हे . में से ( अर्जित रकबा 0.1233 हे .

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है आई . एस.पी. कालीसिंध चरण- II लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

आनंद मालवीया, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) .

2831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

न्यायालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , टोंकखुर्द , जिला देवास , मध्यप्रदेश

टोंकखुर्द (देवास) , दिनांक 6 मई 2025

प्ररुप- "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक -20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म.प्र . के पत्र क्रमांक 1066 दिनांक 25/03/2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम रायपुर तहसील टोंकखुर्द में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरोका अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंर्तगत ग्राम रायपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट(भूमि की उपयोगिता के अधिकरोका अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा ।

रिमार्क क्र. भूमिस्वामी / अधिभोगी का नाम खसरा नम्बर

कुल

क्षेत्रफल (हे. मे)

केबल एवं डक्ट बिछाने भूमिगत पाईपलाईन के लिए अपेक्षित भूमि (हे . मे)

6

5

3

2

4

1

0.060

474

0.3000

भारत सिंह पिता उमराव सिंह

1

0.060

474

0.3000

1- जिले का नाम देवास

2- तहसील - टोंकखुर्द

3- ग्राम रायपुर

4- खसरा क्रमांक 474

5- भूमि का रकबा (हे. मे) 0.3000 हे. मे से (अर्जित रकबा) 0.060 हे.

6- भूमि - सिंचित

7- अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपति निरंक

8- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन कर जा रही है आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी ।

2832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

[ भाग 1

प्ररुप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2 ) के तहत ]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म.प्र. के पत्र क्रमांक 1076 दिनांक 25/03/2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम चौबाराधीरा तहसील टोंकखुर्द में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरोका अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) के अंर्तगत ग्राम चौबाराधीरा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरोका अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा ।

क्र. भूमिस्वामी / अधिभोगी का नाम खसरा नम्बर

रिमार्क कुल क्षेत्रफल (हे . मे )

3

2

1

1

2055 समंदरसिंह पिता भेरूसिंह

2055 1- जिले का नाम देवास

2- तहसील - टोंकखुर्द

3- ग्राम - चौबाराधीरा

4- खसरा क्रमांक - 2055

भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे . मे)

6 4

5

0.080

0.9600

0.9600

0.080

5- भूमि का रकबा(हे . मे) 0.9600 हे . मे से (अर्जित रकबा) 0.080 हे.

6- भूमि – सिंचित

7- अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपति – निरंक

8- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन कर जा रही है- आई.एस.पी. कालीसिंध चरण- ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी ।

कन्हैयालाल तिलवारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) .

2833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

रा.प.क्र.- 13-अ-82-2023-24

दमोह, दिनांक 22 अप्रैल 2025

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती हैं । म.प्र . शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कं 0 12-2-2014/ सात / ए/ भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर को "दमोह जिले के दमोह- हिन्डोरिया पटेरा मार्ग पर बीना- कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1133/ 8-9 के समपार क्रमांक 65 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित) " हेतु मौजा समन्ना माल पटवारी हल्का नं. 5 तहसील दमयंती नगर (दमोह नगर) के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भू स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख ' में सहमति प्रस्तुत की गई हैं । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेंगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है ।

योजना का नामः- दमोह- हिन्डोरिया पटेरा मार्ग पर बीना- कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1133/8-9 के समपार क्रमांक 65 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित) " ।

समन्नामाल तहसील दमयंतीनगर अर्जित रकबा 0.41. हे. ग्राम का जाग

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

खसरा नं.

कं० भूस्वाली / पिता का नाम

कुल रकबा हे.में अर्जित रकबा अन्य सम्पत्ति

529/1/4

0.50 हे.

1.

0.13 हे.

मुरली मनोहर, राजकुमार पिता नाथूराम संतोषरानी बेवा नाथूराम सा. देह समन्ना माल तहसील दमोह नगर

2.

529/1/3

0.51हे.

0.15 हे.

रामचरण पिता दयाराम अहिरवार सा.देह समन्ना माल तहसील दमोह नगर जिला-दमोह

0.80 हे

528/1

0.14 है.

3. श्रीमति रईसा बेगम पति नबीबक्श जाति मुसलमान सो. देह समन्ना माल तहसील दमोह नगर जिला दमोह

03

1.81हे.

0.42हे.

2834

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2025

रा.प.क्र.-14-अ-82-2023-24

[ भाग 1

दमोह, दिनांक 25 अप्रैल 2025

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती हैं । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कं० 12-2-2014 / सात / ए / भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर को "दमोह जिले के दमोह - हिन्डोरिया पटेरा मार्ग पर बीना- कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1133 / 8-9 के समपार क्रमांक 65 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित) " हेतु मौजा करैयाहज़ारी पटवारी हल्का नं. 39 तहसील दमोह के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भू स्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई हैं । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेंगा । सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है ।

दमोह -हिन्डोरिया- पटेरा मार्ग पर बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1133 /8--9 के समपार क्रमांक-65 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित )" । योजना का नामः-

आम का नाम :- करैयाहज़ारी तहसील दमोह अर्जित रकबा 0.4455 हे. आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

अन्य सम्पत्ति

खसरा नं.

० भूरशमी / पिता का नाम

1.

अर्जित रकबा

कुल रकबा हे.में

0.600 हे. 0.097 हे.

10/4

श्री ऋषि पिता बाबूलाल सा. देह करैया हजारी तहसील दमोह

2.

श्री नारान पिता बैजनाथ अहिरवार सा. देह करैथा हजारी तहसील दमोह

3.

0.0125 हे.

0.030 हे.

0.05 हे.

0.200 हे.

11/1/1/2/2

श्री प्रिन्स पिता दीपचंद असाटी सा. देह करैया हजारी तहसील दमोह

0.06 हे.

17/4/2/2

4. श्रीमति सरस्वती पति बाबूलाल अहिरवार सा.देह करैया हजारी तहसील दमोह

5.

0.036 हे. (पड़ती)

0.005 हे.

0.03 हे.

208/2

हरिदास , लखन पिता शंकर सा. देह करैया हजारी तहसील दमोह

6.

(पड़ती)

0.76 हे.

216/1

श्री जय कुमार पिता गोकल जैन सा. देह करैया हजारी तहसील दमोह

0.245 हे. (पड़ती) 2835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

रा.प.क्र.-01-अ-82-2024-25

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती हैं । म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कं ० 12-2-2014 / सात / ए / भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर को "दमोह जिले के दमोह- कटनी मार्ग पर बीना- कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1137/1-3 के समपार क्रमांक-67 में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित) " हेतु मौजा भदौली पटवारी हल्का नं. 36 तहसील दमोह के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भू स्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई हैं । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेंगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है ।

योजना का नामः- दमोह- कटनी मार्ग पर बीना- कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1137/ 1-3 के समपार क्रमांक-67 में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित)"

भदौली पटवारी हल्का नं. 36 तहसील दमोह अर्जित रकबा 0.656 हे. ग्राम का नाम :- आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

कं० भूस्वामी / पिता का नाम

खसरा नं.

अन्य सम्पत्ति

कुल रकबा हे.में अर्जित रकबा

1.

0.19 हे.

0.04 हे.

702/1

सीताराम पिता सुंदर जाति यादव सा. देह भदौली तहसील दमोह

2.

1.17हे.

702/2

0.355हे.

नरेन्द्र कुमार पिता देवीप्रसाद सा. देह भदौली तहसील दमोह

3.

703

1.57हे.

0.015 हे.

नरेन्द्र कुमार, विजय , जानकी, शशि पिता देवीप्रसाद सा.देह भदौली तहसील दमोह

0.37 हे.

711/3

0.158हे.

4. राजू पिता मिठ्ठू, जगदीश पिता नन्नू सा. देह भदौली तहसील दमोह

5.

0.15 हे.

715/1

0.007 हे.

बहोरा पिता गोकल जाति काछी सा. देह भदौली तहसील दमोह

6.

0.08 हे.

0.066 हे.

716/6

सोनेलाल पिता तुलसीराम जाति काळी सा.देह भदौली तहसील दमोह

0.04हे.

716/7

0.015 हे.

7. सोनेलाल पिता तुलसीराम जाति काछी सा. देह भदौली तहसील दमोह

सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 09-अ-82-2024-25

राजगढ़, दिनांक 9 मई 2025

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया, जिला- राजगढ़ के ग्राम - बेराड के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

जिला: राजगढ़ तहसील: सुठालिया

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, बेराड़

विवरण

स.क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में )

रकबा

( 3)

(2)

( 1)

0.375

1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- बेराड की शेष भूमि की आवश्यकता ।

0.375

कुल योग :

-: अनुसूची ( 2 ) :

सर्वे नंबर

स.क्र .

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)

कुल रकबा (हेक्टयर में)

3

4

5

2

1

0.285

0.285

144/1

1

रामप्रसाद पिता भंवरलाल जाति काछी पता ग्राम बेराड तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.285

0.285 योग :-

कुल 1 किता

0.090

0.090 2

143/1/1/1

कमलसिंह पिता रामप्रसाद जाति काछी पता ग्राम बेराड तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.090

0.090

कुल 1 किता

योग:-

0.375

0.375

कुल 02 किता

महायोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2837

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र . 01 -अ-82-2024-25

राजगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2025

(अंतर्गत धारा 19भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में रामपुरिया जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ रामपुरिया जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण मे आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : रामपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र मे प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण

स.क.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

कुल सर्वे नं. कुल रक्बा प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

( 1 )

(2)

( 3)

(4)

(5)

1

9

4.037

रामपुरिया

0.970

9

4.037

कुलयोग:-

0.970

-: अनुसूची ( 2 ) :

रामपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि: ग्राम रामपुरिया

स.क

प्रभावित कृषक का नाम

खसरा नंबर कुल रकबा (हेक्टे.

)

शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे. )

1

2

3

4

5

17/13/1

0.119

0.038

1 देवेन्द्र पिता नारायणसिंह नाबा . सरपरस्त माता अनुसुईयाबाई पति नारायणसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.119

0.038

17/21

0.745

0.097

2 रतन उर्फ रतनसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.745

0.097

17/30

0.133

0.012

3 कालूसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.133

0.012

0.511

0.126

17/39/1

4 बल्लभबाई पति अनारसिंह जाति सौधिया नि . ग्राम भू-स्वामी

1

योग

0.511

0.126

17/40

1.265

0.178

5 बालूसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया नि. ग्रान भू-स्वामी

योग

1

1.265

0.178

0.212

0.202

17/41/1

6 भेरूसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.420

17/41/3

0.103

योग

2

0.632

0.305

0.212

17/41/2

0.177

7 कमलाबाई पति बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.420

17/41/4

0.037

योग

2

0.214

0.632

9

4.037

0.970

कुल योग:-

नोट:- भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर, 2838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

[ भाग 1

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं सक्षम प्राधिकारी खण्डवा , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश

प.क्र.- 2143- रीडर- 1-2025- रा.प्र.क्र. 0025- बी-121-2024-25

खण्डवा, दिनांक 14 मई 2025

प्ररुप- "घ"

{नियम-6 देखिए}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 2570/ री-1 / 2024, खण्डवा , दिनांक 09.08.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगतः राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37 , रा.नि.मं. छैगांव माखन, तहसील- छैगांव माखन, जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.026

212

खण्डवा

छैगांव माखन

0.066

213

ग्राम- बरुड़ , प.ह.नं.- 24/37,

15

0.105

0.079

105/1

0.084

210/1 2839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

3

खण्डवा

2 छैगांव माखन

ग्राम- बरुड़ , प.ह.नं.- 24/37,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.029

231

0.013

0.015

233

0.052

0.016

234

0.011

235

247/1

0.182

302/1

0.082

0.052

313

0.046

303

259

0.051

0.018

261/1

0.024

261/2

265

0.018

0.024

264

0.070

268/1

268/2

0.048

269

0.038

236

0.011

0.031

314

0.062

349/2

0.032

0.081

349/1

0.042

350

0.028

353/1

0.084

353/2

0.041

0.079

358

0.022

1414

0.021

360

0.066

363

0.036

0.008

1058/1

0.032 2840

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

                                         खसरा       उपयोग के अधिकार
                                         कमांक      के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
   1           2            3             4              5
खण्डवा       छैगांव    ग्राम- बरुड़ ,    364           0.075
                         प.ह.नं.-       367/2/2        0.127
             माखन
                                         339           0.064
                         24/37,
                                        345/2          0.052
                                        345/3/1        0.064
                                         346           0.016
                                        347/2          0.022
                                        349/3          0.024
                                        1398/1         0.008
                                         716           0.035
                                        718/2          0.006
                                                       0.026
                                        718/5
                                                       0.019
                                        718/3          0.027
                                        718/6          0.018
                                        718/4          0.027
                                         720           0.034
                                        721/1          0.048
                                         729           0.008
                                        735/2          0.050
                                         736           0.026
                                        754/1          0.048
                                        754/2          0.026
                                        754/3          0.014
                                         755           0.066
                                         758           0.021
                                         759           0.021
                                         760           0.021
                                         763           0.029
                                        764/1          0.032
                                        764/2          0.008
                                         765           0.028
                                        1312           0.088
                                        1314           0.030
                                       1383/2          0.016
                                       1384/1          0.024
                                        1411           0.027
                                        351            0.044

2841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1           2           3
खण्डवा      छैगांव     ग्राम- बरुड़,
            माखन        प.ह.नं.-
                        24/37,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   4             5
 237/1          0.018
 237/2          0.006
 237/3         0.018
  238          0.018
 987/1         0.030
633/1/1        0.030
 987/2          0.032
  986           0.008
 991/1          0.006
 993/2         0.048
 993/1         0.003
  995          0.029
  996          0.016
 999/3         0.014
 999/2         0.038
 1002          0.051
 1033          0.019
 1039/2        0.024
 1040          0.017
 1041          0.040
 637/2         0.042
  697          0.042
 1427           0.029
 1442           0.012
 1443          0.022
 1444          0.046
 1447          0.066
1448/2         0.005
 1457          0.032
 1473          0.016
 1458          0.016
1459/1         0.016
1459/2         0.020
 1459/3        0.019
 1460          0.008
 1474          0.042
 591/4         0.019
 630           0.014
  592          0.027

2842

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2025

तहसील

जिला

[भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

खण्डवा

ग्राम- बरुड़ ,

छैगांव माखन

प.ह.नं.-

24/37,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.018 631

0.040 887

0.008 892

0.026 893

0.022 896

0.043 897

0.109 906

0.032 907

0.018 908

0.027 909

0.019 1048

0.027 1049/1

0.018 1049/2

0.013 1049/3

0.024 1055

0.019 1056/1

0.016 2364

0.056 2377

0.034 2378

4.671 128

कुल योग

बजरंग बहादुर सिंह , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-05-16.20.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-05-16.20.Ordinary.