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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 27 मई 2025- ज्येष्ठ 6 , शक 1947
क्रमांक 134]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 मई 2025
क्र. 1-1-0002-2024- Sec- 1- पांच ( CT) ( 23 ) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य कराधान ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम , 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त नियमों में , अनुसूची-तीन में , " सिस्टम एनालिस्ट " के पद के लिए, अनुक्रमांक 2 के सामने , कालम ( 5 ) में उल्लिखित शिक्षा/अन्य अर्हता के स्थान पर , निम्नलिखित शिक्षा/अन्य अर्हता स्थापित की जाए, अर्थात्: -
"किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी. ई. /बी . टेक 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीण होना चाहिए.
अथवा
एम.सी.ए. /एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में एम.एससी. /कम्प्यूटर विज्ञान में एम. एएसी. 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरूण कुमार सिंह, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 27 मई 2025
क्र. 1-1-0002-2024 - Sec-1- पांच (CT ) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक 1-1-0002-2024- Sec - 1- पांच (CT) ( 23 ) , दिनांक 27 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार सिंह, उपसचिव.
267 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2025
268
Bhopal , the 27th May 2025
No. 1-1-0002-2024- Sec- 1 - V (CT ) ( 23 ) . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State Taxation ( Gazetted) Service Recruitment Rules , 2008 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in Schedule - III, for Education/other qualification mentioned in column (5) , against serial number 2 , for the post of "System Analyst " , the following Education/ other qualification shall be substituted , namely : -
"Must have passed with 60 % marks in Computer Science/B . E. in Information Technology/B . Tech . from any recognised University.
or
Must have passed with 60 % marks in M.C.A./M.C.M./M.Sc . in Information Technology/M . Sc . in Computer Science.".
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN KUMAR SINGH, Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .