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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 22, Part Part 1, 30 May 2025

Published 30 May 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
22
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-05-30.22.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2025- ज्येष्ठ 9 , शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2025

क्र. ई - 1-52-2025-5- एक. भारत सरकार , कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-12-2025 - AIS - I ( S.II & III ) , दिनांक 11 अप्रैल 2025 द्वारा सुश्री छाया सिंह , परिवीक्षाधीन भाप्रसे ( MP: 2024 ) को श्री मोहित कसनिया, भाप्रसे ( RJ : 2022 ) के साथ विवाह के आधार पर मध्यप्रदेश संवर्ग से राजस्थान संवर्ग स्थानांतरित किया गया है .

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2025

क्र. ई - 5-1062 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनीष सिंह , भाप्रसे (2009 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 30 मई से 4 जून 2025 तक, छः दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 29 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे ( 2009 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग , तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा

2941

(2 ) राज्य शासन, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुपालन में, सुश्री छाया सिंह, परिवीक्षाधीन भाप्रसे ( MP: 2024 ) को राजस्थान संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2942

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) की अवकाश अवधि में जेल विभाग का प्रभार श्री जे. एन . कांसोटिया, भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को एवं परिवहन विभाग का प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे, ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ( वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे. एवं श्री अमित राठौर, भाप्रसे. उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) यदि श्री मनीष सिंह , भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन , मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 मई 2025

क्र. एफ 1 ( ए) 08-2022- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री शशांक , भापुसे राज्यपाल के परिसहाय , मध्यप्रदेश को दिनांक 4 से 30 मई 2025 तक, सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 मई व 1 जून 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री शशांक , भापुसे. की अवकाश अवधि में राज्यपाल के परिसहाय , मध्यप्रदेश का चालू कार्य श्री सुनील तिवारी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक , विसबल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शशांक, भापुसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के परिसहाय मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री शशांक, भापुसे. द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका2में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री शशांक, भापुसे. को अवकाश वेतृन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशांक, भापुसे. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मई 2025

फा. क्र. 2194 - इक्कीस- ब- ( एक ) 2025.-अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनु. क्र.

जिले का नाम (2) डिण्डोरी

(1) 5.

सेशन न्यायालय (3) श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डोरी.

2943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

F. No. 2194- XXI - B ( 1 ) -2025 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , 1989 (No. 33 of 1989 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column ( 3 ) , as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the Table given below to try the offences under the said Act , namely :-

Name of District S. No.

(2)

(1)

Dindori

5.

TABLE

Sessions Court

(3)

Shri Mohammad Syedul Abrar Ansari , Principal District and Sessions Judge , Dindori .

फा. क्र. 2195 - इक्कीस ब ( एक ) 2025.-माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर , 2017 के अनुपालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 1 - ए ) के उपबंधों के अनुसार एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( 1988 का 49 ) , मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( क्रमांक 36 सन् 1981 ) एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी अर्थात् :

विशेष न्यायालय का नाम अनु. क्र.

(1)

(2)

3.

श्री देवेश उपाध्याय , तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

सारणी

अधिकारिता

मुख्यालय का स्थान

(3)

(4)

ग्वालियर

ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुनाँ, अशोकनगर, टीकमगढ़,

छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी.

F. No. 2195 - XXI - B ( 1 ) -2025 . In compliance of the order passed on 14th December , 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil ) 699/2016 , Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Anothers as per the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988 ) , as per the provisions of sub- section ( 1 ) and sub - section ( 1 - A) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) and as per the provisions of sub- section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 ( 33 of 1989 ) , the State Government , in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , designate the Court (s ) of Additional Sessions Judge (s ) as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act , 1988 (49 of 1988) , the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( No. 36 of 1981 ) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, 1989 (No. 33 of 1989) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh specified in column (2) of the table below having Headquarters at places specified in column (3 ) and having jurisdiction for the area compromising of revenue districts a specified in column (4) thereof, namely :-

2944

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

TABLE

S. No.

Name of Special Court

(1)

(2)

3.

Shri Devesh Upadhyay , IIIrd District and Additional Sessions Judge , Gwalior.

Jurisdiction

Place of Headquarters (3)

(4)

Gwalior

Gwalior, Bhind , Morena , Sheopur , Datia , Guna, Ashoknagar , Tikamgarh , Chhatarpur , Panna and Shivpuri .

2. This notification shall come into force with immediate effect .

फा. क्र. 2196 - इक्कीस- ब ( एक) 2025.-अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित जिले के लिए, कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्:-

सारणी

जिले का नाम

अनु. क्र.

(2)

(1)

1.

सेशन न्यायालय (3)

श्री अनीश कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.

अलीराजपुर

F. No. 2196 - XXI- B ( 1 ) -2025 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , 1989 ( No. 33 of 1989 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Sessions Judge as mentioned in column ( 3 ) , as Special Judge for the districts mentioned in column (2) of the Table given below to try the offences under the said Act , namely :-

TABLE

S. No. (1)

Name of District (2)

1.

Alirajpur

Sessions Court (3)

Shri Anish Kumar Mishra , Principal District and Sessions Judge, Alirajpur.

फा. क्र. 2204-2025- इक्कीस- ब- ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन

(1) 01

(2) श्री कालू सिंह बारिया, स्पेशल जज एस. सी. / एस. टी. ( पी. ए. ) एक्ट, बालाघाट.

02

श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , स्पेशल जज एस. सी. एस. टी. ( पी . ए. ) एक्ट, धार .

नवीन पदस्थापना

(3) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर में श्रीमती माया विश्वालाल के स्थान पर .

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर में श्रीमती मैरी मार्गेट फ्रांसिस डेविड के स्थान पर, वे कुटुम्ब न्यायालय बड़वानी में प्रत्येक माह में 07 दिवस के लिए लिंक कोर्ट का भी आयोजन करेंगे.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

2945

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2025

सूचना

क्र. यूडीएच - 3-0034-2025 - अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि.क.अ. आयुक्त- सह- संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की सूचना क्रमांक 4875- टीसी- 02 - सागर - उपां-नग्रानि-2024, दिनांक 23 अक्टूबर 2024 द्वारा प्रस्तावित किये गए अनुसार प्रवर्तित खुरई विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक

खसरा क्रमांक

ग्राम/तहसील एवं जिला

कुल रकबा (हेक्टेयर में) उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3)

(4)

1

34

3.990 ग्राम रीटौर, तहसील खुरई, व जिला सागर (म. प्र. ) .

3.990

कुल रकबा

शर्तें :-

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

(5)

(6)

(7)

3.990

औद्योगिक तथा मार्ग (30.00 मीटर ) .

आवासीय वाणिज्यिक, कृषि एवं मार्ग (30.00 मीटर) .

3.990

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

2. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

3. प्रश्नाधीन स्थल में सम्मुख स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 934 ( खुरई- बीना ) की खुरई विकाय योजना 2021 अनुसार इस वर्तमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर रखा जाना अनिवार्य होगा एवं स्थल पर विकास / निर्माण के पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है.

4. आवेदित स्थल की उत्तर - पूर्व सीमा दो ग्रामों की सीमा है . नियोजन की दृष्टि से दो ग्रामों की सीमा पर 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग रखना आवश्यक है . अतः ग्राम सीमा के मध्य से दोनों ओर 6.00-6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा.

5. उपरोक्त उपांतरण खुरई विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव .

2946

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

[ भाग 1

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2025

क्र. 803-2918706-2025- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-

अनुसूची

क्र.

जिले का नाम

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(1)

(2)

प्रधान मजिस्ट्रेट

का नाम एवं पदनाम

(3)

1

छिन्दवाड़ा

(4)

छिन्दवाड़ा

2

हरदा

हरदा

3

सिवनी

सिवनी

4

बुरहानपुर

सुश्री अंजली शाह , JMFC श्री संजीव राहंगडाले , JMFC श्रीमती अर्जना यादव , JMFC सुश्री शीतल बघेल , JMFC

बुरहानपुर

5

रायसेन

रायसेन

श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना , JMFC

No. 803-2918706-2025 - L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act, 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government , hereby, designates Judicial Officers as specified in column no. ( 4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column ( 2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :-

SCHEDULE

S. No.

Name of the District

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(1)

(2)

Name of the Principal Magistrate & Designation

(3)

1

(4)

Chhindwara

Chhindwara

2

Harda

Sushri Anjali Shah , JMFC

Harda

3

Seoni

Seoni

4

Burhanpur

Burhanpur

5

Raisen

Raisen

Shri Sanjeev Rahangdale , JMFC Smt. Archana Yadav , JMFC Sushri Sheetal Baghel , JMFC Smt. Soumya Sahu Asthana , JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

2947 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 मई 2025

क्रमांक/ PCCF /7/ 0089/ 2025- FLR - PCCF::भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16. सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

तहसील- मनासा

जिला-नीमच

वनमंडल - नीमच

वन परिक्षेत्र – रामपुरा

क्र.

वनखण्डकीसीमाएँ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टर)

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

दाता

497/2 5.05

1 दाता (सी.ए. )

10.460

उत्तर- दांता ( सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 06 तक की कृत्रिम वन सीमा।

498

नाकाबिल काश्त राजस्व (गैर वनभूमि)

पूर्व- दांता (सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से मुनारा क्रमांक 08 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- दांता ( सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 सेमुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम- दांता ( सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

15.51

02

योग

भागल

129/1 2.00

भागल (सी.ए. )

2

130/2 5.00

उत्तर भागल ( सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 09 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- भागल (सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 नाकाबिल काश्त राजस्व (गैर वनभूमि)

से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- भागल (सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 17 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- भागल (सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

02 7.00

योग

(अ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6 - एमपीआर 001 /2022-बीएचओ/ दिनांक 10-03-2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग , नीमच की स्वीकृत परियोजना कालिया खो जलाशय निर्माण में प्रभावित 22.76 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.76 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.76 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला-नीमच के प्रकरण क्रमांक 121/3-20 ( 3) /2022-23 आदेश दिनांक 10.05.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण: -

कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 121/अ -20 (3 )/2022-23 आदेश दिनांक 10.05.2023 से [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2948

कार्यपालन यंत्री जलससाधन सभाग , नीमच की प्रस्तावित सिंचाई परियोजना नया मालहेडा तालाब योजना में प्रभावित वनभूमि रकबा 16.00 हे0 , कालिया खो जलाशय योजना में प्रभावित वनभूमि रकबा 2.76 हे0 एवं गंगाबावडी जलाशय योजना में प्रभावित वनभूमि रकबा 3.75 हे0 के बदले में ग्राम दांता एवं भागल तहसील मनासा स्थित रकबा 22.51 हे0 राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(ब) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील मनासा के प्रतिवेदन दिनांक 01.07.2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0089-2025-FLR- PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0089-2025- FLR- PCCF, दिनांक 21 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 21st May 2025

No./PCCF/7/0089/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

2949

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

SCHEDULE

:- Manasa

Tahsil

District :- Neemuch

Rampura

Range

Forest Division :- Neemuch

Details of Land included

Forest Block Boundaries

S. Name of

Khasara

No.

Area (Hactare)

No.

Forest Block Proposed

Present head of land

of Village Name

7

6

5

4

3

2

1

5.05

497/2

Danta

1 Danta (C.A. )

Nakabil kast

10.460

498

Revenue (Non Forest Land)

Forest from North- Artificial boundary Pillar No. 01 to Pillar No. 06 of Danta (C.A. ) Protected Forest Block.

East- Artificial Forest boundary from Pillar No. 06 to Pillar No. 08 of Danta (C.A. ) Protected Forest Block.

South - Artificial Forest boundary from Pillar No. 08 to Pillar No. 14 of Danta (C.A. ) Protected Forest Block.

02 15.510 West-

Total

Artificial Forest boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 01 of Danta (C.A.) Protected Forest Block.

North- Artificial

2.00

129/1

Forest boundary from 2

Nakabil kast

Bhagal Bhagal (C.A. ) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

2950

Revenue (Non Forest Land)

Pillar No. 01 to Pillar No. 09 of Bhagal (C.A.) Protected Forest Block.

East- boundary from

Artificial Forest Pillar No. 09 to Pillar No. 10 of Bhagal (C.A.) Protected Forest Block.

130/2 5.00

South- Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to Pillar No. 17 of Bhagal (C.A.) Protected Forest Block .

West- Artificial Forest boundary from Pillar No. 17 to Pillar No. 01 of Bhagal (C.A.) Protected Forest Block.

02

7.00

Total

A. Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Government of India's , Regional Office Bhopal letter no. 6- MPR 001/2022 - BHO/ dated 10-03-2025 and in lieu of 22.76 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaliya Kho Tank of The Executive Engineer, Water Resources Division , Neemuch , the above mentioned Non Forest Land of 2.76 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Departmentby order No. 121/A- 20 ( 3 ) /2022-23 dated 10-05- 2023 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons-

With reference to The Executive Engineer, Water Resources Division , Neemuch's proposed irrigation scheme, Naya Malaheda tank area 16.00 hectare , and Ganga Bawdi tank area 3.75 hectare forest land, In lieu of 19.75 hectares revenue land located in village Danta and Bhagat , Tehsil Manasa has been transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 121/A - 20 (3 ) /2022-23 dated 10-05-2023 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

(B)TheKhasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 01- 07-2023 of Tehsildar. Tehsil- Singoli are as under .

1. Individual Rights: - Nil

2.Community Rights: - Nil

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act. 1927

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex -officio Dy . Secy .

2951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 21 मई 2025

क्रमांक/ PCCF / 7 / 0170 / 2025- FLR - PCCF भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है की इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे ।

अनुसूची

तहसील- सिंगोली वन परिक्षेत्र- रतनगढ़

जिला- नीमच वनमंडल नीमच

वनखंड की सीमाऐ

प्रस्तावित

अ.क्र .

वनखंड की भूमि का विवरण

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर)

खसरा क्र.

वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

1.

1158/2 7.750

फुसरिया ना काबिल

फुसरिया (सी.ए. )

काश्त (शास.

उत्तरः फुसरिया (सी.ए. ) संरक्षित वनखणण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

राजस्व भूमि)

पूर्व:- फुसरिया ( सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनोरा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिणः फुसरिया (सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से मुनोरा क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः फुसरिया (सी.ए. ) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 1 एवं मैनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।

7.750

योगः-

(अ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. अन्य कारणों का विवरणः कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 10/अ- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2952

20(3)/2017-2018 आदेश दिनांक 12-09-2018 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , नीमच की प्रस्तावित सिंचाई परियोजना गंगा बावड़ी तालाब योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में ग्राम फुसरिया , तहसील सिंगोली स्थित रकबा 7.750 हेक्टेयर राजस्व भूमि वनमंडलाधिकारी , सामान्य वनमंडल नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है ।

(ब ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार , तहसील सिंगोली के प्रतिवेदन दिनांक 25-03-2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण

निम्नानुसार है:-

1- व्यक्तिगत अधिकारः- निरंक

2- सामुदायिक अधिकारः- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 21 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0170-2025-FLR- PCCF.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0170-2025-FLR -PCCF, दिनांक 21 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 21st May 2025

No./PCCF/7/0170/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

2953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

SCHEDULE

Tahsil: - Singoli

District: - Neemuch

Forest Division : - Neemuch

ForestRange: - Ratangarh

Forest Block Bouderies

Details of Land Included

S.No

Khasra No.

Name of Village

Present headof land Name of the Forest Block.

Area Hectare)

7.750

1158/2

1

Fusariya

Fusariya (C.A.)

Na Kabil Kast (Govt. Revenue Land)

North- Artificial Forest boundary from Pillar Number 2 to Pillar Number 3 of Fusariya (C.A. ) Protected Forest Block .

East- Artificial boundary from Forest Pillar Number 3 to Pillar Number 4 of Fusariya (C.A. ) Protected Forest Block.

South- Artificial boundary from Forest Pillar Number 4 to Pillar Number 5 of Fusariya (C.A. ) Protected Forest Block:

7.750

Total

West- Artificial forest boundary from Pillar No. 5 to 1 and up to Pillar No. 2 of the Fusariya (C.A. ) reserved forest block.

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. Details of other Reasons With reference to The Executive Engineer, Water Resources Division , Neemuch's proposed irrigation scheme of Ganga Bawadi tank In lieu of affected forest land, 7.750 hectares revenue land located in village Fusriya . Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour ofM.P. Govt . Forest Departmentby order No. 10/A- 20(3)/2017- 2018dated12-09-2018 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 25-03- 2019 of Tehsildar , Tehsil- Singoli are as under .

1.Individual Rights - Nil

2.Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2954

भोपाल, दिनांक 21 मई 2025

क्रमांक /PCCF /7 / 0178 / 2025 - FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगें ।

अनुसूची

जिला- कटनी

तहसील- बहोरीबंद

वनमंडल- कटनी

वन परिक्षेत्र बहोरीबंद

वन खण्ड की सीमाएं

वन खण्ड के भूमि का विवरण

अ.क्र.

खसरा क्रमांक

प्रस्तावित वन खण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

4

3

2

1

क्षेत्रफल ( हेक्टयर)

7

6

5

4.280

1136/2

1

सलैया खुर्द

बड़े झाड़ का जंगल

सलैया खुर्द

उत्तर- सलैया खुर्द संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 2 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पूर्व- सलैया खुर्द संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्र. 6 तक की कृत्रिम वनसीमा।

दक्षिण- सलैया खुर्द संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से मुनारा क्र. 8 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पश्चिम- सलैया खुर्द संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 2955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

मुनारा क्र. 10 एवं मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

4.280

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6 - MPB - 42/2013 - BHO/ 1897 दिनांक 18-11-2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग बुरहानपुर की स्वीकृत परियोजना झिरपांजरिया तलाब योजना के निर्माण में प्रभावित 2.14 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.280 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि ( छोटे बड़े झाड़ का जंगल) में से उपरोक्त वर्णित भूमि. 4.280 हेक्टयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में जिला कलेक्टर , जिला कटनी के आदेश क्रमांक 16/3-19/2013-14 दिनांक 02.06.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंका

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बहोरीबंद , जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

(अ) व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 , की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 21 मई 2025

क्र. PCCF- 7-0178-2025- FLR- PCCF .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0178-2025 - FLR - PCCF , दिनांक 21 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2956

Bhopal, the 21st May 2025

No.PCCF /7/0178/2025- FLR - PCCF :: In exercise of power conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

SCHEDULE

District- KATNI

Tahsil- BAHORIBAND

Forest Division- KATNI

Forest Range- BAHORIBAND

Details of Land Included

S.N.

Forest Block Boundaries

Area ( Hectare )

Khasra No.

Name of Village

Name Of Proposed Forest Block

Present head of land

4

3

2

1

7

6

5

4.280

1136/2

Salaiya Khurd

Salaiya Khurd

Bade Jhad ka Jungle

1

North Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 2 of Salaiya Khurd protected forest block .

East- Artificial forest boundary from Pillar No. 2 to Pillar No. 6 of Salaiya Khurd protected forest block .

South- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to Pillar No. 8 of Salaiya Khurd protected forest block.

West- Artificial forest boundary from Pillar No. 08 to Pillar No. 10 and Pillar No. 1 of Salaiya Khurd protected forest block .

4.280

Total : -

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Government of India. New Delhi order No.6- MPB -42/2013 - BHO/ 1897 Dated 18.11.2013 the sanctioned project of 2957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

Jhirpanjaria Talab Yojna Project of Executive Engineer, Water Resources Division , Burhanpur, out of the total 4.280 hectare revenue forest land (chote bade jhad ka jungle ) received in lieu of 2.14 hectare forest land affected in the above mentioned project , 4.280 hectare is to be declared as protected forest due to being transferred or mutated by order No. 16/A- 19/2013-14 dated 02.06.2014 of District Collector, Katni in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of Other Reasons- No

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Tahsildar Bahoriband , District Katni Certificate are as under.

1. Individual Rights - No Individual Rights on the above land.

2. Community Rights - No Community Rights on the above land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.

भोपाल , दिनांक 21 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/ 0185 / 2025 - FLR - PCCF :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक

16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

तहसील - बालाघाट जिला बालाघाट

वन परिक्षेत्र-दक्षिण लामता ( सा . ) परिक्षेत्र वनमंडल- उत्तर (सा. ) वनमण्डल बालाघाट [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2958

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.क्र .

खसरा क्र.

क्षेत्रफल

( हेक्टेयर )

ग्राम का

भूमि का वर्तमान मद

नाम

प्रस्तावित वनखंड का नाम

5.280

17/2

चाचेरी

1 पेन्ड्राटोला-अ छोटे झाड़ का जगल

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्र. 4 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से मुनारा क्र. 11 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

दक्षिण- पेन्ड्राटोला-अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से आरक्षित वनकक्ष 1330 के मुनारा क्र. 24/13 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पश्चिम-आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 1330 के मुनारा क्रमांक 24/13 से मुनारा क्रमांक 26/1 तक वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 तक की कृत्रिम वनसीमा।

योग 5.280

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू प्रबंध ) सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक F- 5/880/2019/10-11/4414 दिनांक 26.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार लोक निर्माण विभाग बालाघाट की स्वीकृत परियोजना बालाघाट शहर के आंतरिक मार्ग वैनगंगा पुल से गायखुरी नवेगांव तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 2.640 हेक्टेयर के एवज में इस वनमण्डल अंतर्गत प्राप्त कुल 5.280 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट के आदेश रा.प्र . क्रमांक 0020/अ-59 वर्ष 20-21 दिनांक 05.10.2020 को हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार लामता , जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत

संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

2959

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 21 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0185-2025 - FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0185-2025 - FLR - PCCF, दिनांक 21 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 21st May 2025

No.PCCF/7/0185/2025 - FLR - PCCF :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are plesed to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the Schedule below, subject to the condition that the exisiting rightof individuals or communities shall not be abridged of affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

Tahsil : Balaghat

District : Balaghat

Forest Range : South Lamta ( T) Range Forest Division : North Division Balaghat

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S.N.

Area (Hac. )

Khasra no.

Name of Propsed Forest Block

Present head of land

Name of Village

5.280

17/2

Chachri

Pandratola-

1.

A

North Artificial Forest Boundary from pillar No. 02 to pillar No. 04 of Protect Forest Block.

Chote Bade Jhaad ka Jungle

East Artificial Forest Boundary from pillar No. 04 to pillar No. 11 of Protect Forest Block.

South Artificial Forest Boundary from pillar No. 11 of Pandratola -A Protected Forest

Total -5.280

Block to pillar No. 24/13 of Reserved Forest Compartment No. 1330.

West Forest Boundary from Pillar No. 24/13 to Pillar No. 26/1 of Reserved Forest Compartment No. 1330 and Artificial Forest Boundary from pillar no . 26/1 of Reserved Forest Compartment No. 1330.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2960

A. Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the PCCF ( Land & Management ) Satpura Bhawan Bhopal M.P. Letter No. F-5/880/2019/10-11/4414 Date 26-12- 2020 and in lieu of 2.640 hectare of affected forest land under the sanctioned project of construction of interior road from Vanganga bridge to Gaikhuri Navegaon inBalaghat city of Executive engineer , of PWD Balaghat the above mentioned Revenue Forest land of 5.280 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt,

ForestDepartmentby order No./0020/A-59 year 20-21 Date 05.10.2020 of 5.280 ha. for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reason - Nil

(B) The khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No./1A-24-year-11-12 Date 01-08-2012 of Thasildar Ukwa , Paraswara are as Under.

A. Rightof Individuals :- No Individuals Right in this land .

B. Right of Communities : No Communities Right in this land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act . 1927

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2025

क्रमांक/PCCF /7/0253/2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता हैं किः-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 24 °49'59.031" से 24°50′28.348" उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 10'26.652" से 75°11′17.353 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित हैं , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया हैं । (ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता हैं।

अनुसूची

वनमंडल- नीमच

जिला- नीमच

वन परिक्षेत्र- रतनगढ़

तहसील- सिंगोली 2961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

खसरा क्रमांक

ग्राम / संरक्षित वन

क. प्रस्तावित पटवारी

सीमाओं का विवर

तो उसका मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर यदि राजस्व भूमि है )

खंड

नया

पुराना

माक हल्का क्र

आरक्षित व नखंड

यदि संर राजपत्र क्षित वन में धारा है तो उ 29 के सकी अ अंतर्गत धिसूचना अधिसूच का कमा नाका क और प्रकाशन दिनांक दिनांक

9 10 11

8

7

6

5

4

3

1 2

06-12- उत्तरः-

1/19737

39.00

1

1

3/2024

डाबी

2024

1. डावी (सी. 13 ए.)

2

दिनांक 29.11.

2

2024

12.05

13

मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक

2

जेथलिया

4

4

7

7

2

2

3.00

2/247/3/2

कृत्रिम वन सी मा एव राजस्व भूमि ।

4/2

7

पूर्वः- मु नारा क्र मांक 0 7से 1

3

2

0 तक कृत्रिम वन सी मा एवं

2

08.00

राजस्व

2

2

4

भूमि ।

4

8

8

1

2

2

7.08

2247/3/1

दक्षिणः- मुनारा क्रमांक 10 से 17 तक

7

3

1

कृत्रिम वन सी मा एवं राजस्व भूमि ।

3.70

5

5

पश्चिमः-

2

2

1

मुनारा क्रमांक 17 से 22एवं 01 तक कृत्रिम वन सी मा एवं राजस्व भूमि।

योग ( वल खण्ड का क्षेत्रफल) 72.83

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2962

भोपाल, दिनांक 21 मई 2025

क्र. PCCF- 7-0253-2025- FLR- PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0253-2025 - FLR-PCCF, दिनांक 21 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 21st May 2025

No./PCCF/7/0253/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferredby section 4 of the Indian Forest Act, 1927 ( No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 24 ° 49'59.031 " to 24 ° 50′28.348 " North Latitude and 75° 10'26.652" to 75° 11'17.353 " East Longitude specified in the .

(B) appoints Sub Division Officer ( Revenue ) Jawad to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

Schedule

District: - Neemuch

Tahsil:- Singoli

Khasra

N Prop Patwari Village/

Forest Division: - Neemuch

ForestRange:- Ratangarh

Area If Revenu If Protected Date of (Hectar e Land th Land its Noti Publicatio

o ose Halka PF

dR No. Block

F

Fore

Description of Boundaries

es) enHead fication Num n of Gazet ofthe Lan ber and Dat te U/ s 29 d e ofIFA 192 7

st

New

Old

Bloc

k

7

6

5

4

3

1 2

39.00

1/2

1/2

Dabi13

1 Dabi

(C.A

12.05

247/2 247/2 , Jethaliy

.)

a

03.00

247/3/2/ 247/3/ 2/

2

2

08.00

248/2

248/2

247/3/1 247/3/1 7.08

52/1 52/1 3.70

72.83 Total (Block Area )

8 9 11 10 1/197373/20 06-12-202 North-Artificial Forest 24 Date 29-4 boundary from Pillar N 11-2024 umber 01 to 07 and R

evenueland. East-Artificial Forest b oundary from Pillar Nu mber 07 to 10 and Re venueland. South-Artificial Forest boundaryfrom Pillar N umber 10 to 17 and R evenueland. West-Artificial Forest boundary from Pillar N umber 17 to 22 and 0 1 and Revenue land .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy.

2963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 21 मई 2025

क्रमांक/PCCF /7/0296/ 2025 - FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये . राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें ।

अनुसूची

तेन्दूखेड़ा

तहसील

दमोह

जिला

वन परिक्षेत्र

तेजगढ़

दमोह सामान्य

वनमण्डल

वनखंड की भूमि का विवरण

वनखंड की सीमाएं

क्र.

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हे . में .)

ग्राम का नाम

7

5

6

4

3

2

1

शासकीय भूमि

1 हर्रई सिंगौरगढ़-

37.38 8.48

हर्रई सिंगोरगढ़

अ

15 (भाग) 485 (भाग)

उत्तर- हर्रई सिंगौरगढ़ अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पूर्व हर्रई सिंगौरगढ़ अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 18 तक की कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण- हर्रई सिंगौरगढ़- अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 सेमुनारा क्रमांक 20 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पश्चिम हर्रई सिंगौरगढ़ अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 31 तथा 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।

45.86

योग-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-04-2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, ब्लाक बी प्रोजेक्ट, गोरबी जिला सिंगरौली की स्वीकृत परियोजना ब्लाक बी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन परियोजना में वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न कक्ष क्रमांक PF- 276 में प्रभावित 45.86 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 45.86 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र. / रा.प्र.क्र ./09 अ/20 (3 ) वर्ष 2024-25 दिनांक 16-05-2025 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरणः निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार तेन्दूखेड़ा , जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं ।

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2964

भोपाल, दिनांक 21 मई 2025

क्र. PCCF- 7-0296-2025-FLR - PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0296-2025 - FLR - PCCF, दिनांक 21 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 21 May 2025

No./PCCF/7/0296/2025-FLR-PCCF:: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall notbe abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

Tehsil . - Tendukheda

District Damoh

Forest Range - Tejgarh

ForestDivision Damoh ( Territorial )

Forest Block Boundaries Details of Land Included

NO

Area (Hectare)

Nameof Proposed Forest Block

Khasra no.

Name of Village

Present head of Land

7

6

3

4

5

2

1

37.38

1

Govt. land

Harrai Singorgarh

Harrai Singorgarh A

North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 10 of Harrai Singorgarh A Protected Forest Block.

08.48

15 (Part) 485 (Part)

East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to Pillar No. 18 of Harrai Singorgarh A Protected Forest Block.

South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to Pillar No. 20 of Harrai Singorgarh A Protected Forest Block. West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 20 to 31 & 1 of Harrai Singorgarh A

Protected Forest Block .

45.86

Total-

(A) Reason for publication of Notification: -

According to the condition imposed in the order dated 01-04-2025 ,, Ministryof Environment , Forest and Climate Change Government of India , New Delhi 45.86 hectares of forest land PF- 276 RangeBedan , Division Singrauli affected in the approved project Block B Open Cast Coal Mining. General Manager NCL Gorbi , District Singrauli . For the purpose of compensatory a forestation of 45.86 hectares of non - forest land received in lieu , order of Collector Damoh No./R.P.Cr./09A/20(3 ) year 2024-25 dated 16-05-2025 transferred in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department Or because of giving consent for nomination .

1. Details of other Resaons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated ) of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under:-

1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.

2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land.

Indian Forest Act 1927 .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy .

2965

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्रमांक/ PCCF/7 /0250/ 2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन्

1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

वनमण्डल - शिवपुरी

अ.क्र. वनमण्डल की भूमि का विवरण

भूमि का खसरा तहसील -शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम सतनवाड़ा

वनखण्ड की सीमाएँ

क्षेत्रफल (हे ०)

ग्राम

क्रमांक

का का नाम

वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

1

उत्तर आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा

114.23

41

झिरनिया

शासकीय राजस्व भूमि

80.06 54.640

झिरनिया डोगरी

40/2 197 क्रमांक 90/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 1 , 12 एवं 13 से आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक/ 14/1 तक कृत्रिम वन सीमा।

पूर्व आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 14/1 से आरक्षित वनखण्ड डोंगरी के मुनारा क्रमांक 6/1 तक वन सीमा ।

दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड डोगरी के मुनारा क्रमांक 6/1 से आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 85/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 85/1 से 90 एवं 90/1 तक वन सीमा।

248.93

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-01/2022-एफ सी दिनांक 08.07.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सनघटा ( ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना कार्य पालन यंत्री जल संसाधन शिवपुरी में प्रभावित 349.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 248.93 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिक्पुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0198/3-20(3)/2022-23/606 दिनांक 19-05-2023 प्रकरण क्रमांक 0199/अ- 20(3)/2022-23/607 दिनांक 19-05-2023 प्रकरण क्रमांक/ 106/2017-18/3-20( 3 )/ नजूल /आदेश दिनांक 20-04-18 एवं संशोधित आदेश प्रकरण क्रमांक/0106/अ 20(3 )/2017-18 दिनांक 09- 08-24 आदेश प्रकरण क्रमांक/0106/अ 20(3 )/ 2017-18 दिनांक 08-10-24 से 248.93 हेक्टेयर हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक

2. सामुदायिक अधिकारः निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन

घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2966

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0250-2025- FLR- PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0250-2025- FLR- PCCF, दिनांक 23 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 23rd May 2025

No./PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferredby section 29 of the Indian Forest Act, 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subjectto the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri

ForestDivision: - Shivpuri

Tahsil : -Shivpuri

Forest Range: - Satanwara

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.N.

Khasra No.

Area

(Hectare)

Name of Proposed Forest Block

Name of Village

Present head of land

114.23

41 1 Jhirniya

Revenue

40/2 North - Artificial forest boundary from Pillar No. 90/1 of Reserved

80.06

Land

Jhirniya Jhirniya

197

Dongri

54.640 Forest Block Chorpura to Pillar Nos . 1 , 12 , and 13 of Protected Forest Block Jhirniya , upto Pillar No. 14/1 of the Reserved Forest Block .

248.93

Total East Forest boundary from Pillar No. 14/1 of Reserved Forest Block Mohini to Pillar No. 6/1 of Reserved Forest Block Dongari .

South Artificial forest boundary from Pillar No. 6/1 of Reserved Forest Block Dongari to Pillar No. 85/1 of Reserved Forest Block Chorpura .

West Forest boundary from Pillar No. 85/1 to Pillar Nos . 90 and 90/1 of Reserved Forest Block Chorpura.

A. Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-01 /2022 - FC 2967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

dated 08-07-2024 and in lieu of 349 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sangatha (AER) Medium Irrigation Project of project By the EE WRD Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 248.93 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by The Collector Shivpuri order No 0198 /A - 20 (3 ) 2022-23/606 order dated 19-05-2023 , Order No. 0199 /A-20 ( 3 ) 2022-23/607 order dated 19-05-2023 , order No. 106/2017-18 /A- 20(3) Nazul Order dated 20-04-2018 , revised order No. 0106/A- 20 ( 3 ) /2017-18 Orderdated 09-08-2024 and revised order No. 0106/A- 20( 3 ) /2017-18 Order dated 08-10-2024 of 248.93 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Shivpuri are as under.

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil .

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 ofIndian forest act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/ 0250/ 2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन्

1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - शिवपुरी वन परिक्षेत्र का नाम - संतनवाड़ा वनमण्डल- शिवपुरी

अ.क्र. वनमण्डल की भूमि का विवरण वनखण्ड की सीमाऐं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल(हे ०)

ग्राम का

भूमि का

खसरा क्रमांक

वनखण्ड का नाम का नाम वर्तमान मद

१

झिरनिया राजस्व भूमि

झिरनिया (1)

02 05 06

69.71 18.40 20.71

उत्तर आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 9/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 23/1 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 23/1 से 18/1 तक वन सीमा ।

दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 18/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 4, 7, 9 एवं 12 से आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 4/1 तक कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 4/1 से 9 एवं 9/1 तक वन सीमा।

108.82

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2968

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. (अ ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-01/2022-एफ सी दिनांक 08.07.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सनघटा( ऐर ) मध्यम सिंचाई परियोजना कार्य पालन यंत्री जल संसाधन शिवपुरी में प्रभावित 349.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 108.82 हेक्टेयर राजस्व भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/0198/ 1-20( 3 )/2022-23/606 आदेश दिनांक 19.05.2023 से 108.82 हेक्टेयर हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

निरंक

1. व्यक्तिगत अधिकारः

2. सामुदायिक अधिकारः निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0250-2025 - FLR - PCCF .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0250-2025-FLR-PCCF, दिनांक 23 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 23rd May 2025

No./PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF ::In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

Tahsil :-Shivpuri

District : - Shivpuri Forest Division : - Shivpuri

ForestRange : - Satanwara

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.N. Name of

Khasra No. (

Area

Hectare)

Proposed Forest Block

Name of Village

Present head of land

1

Jhirniya Revenue

Land

Jhirniya ( 1)

02 05 06

69.71 18.40 20.71

North Artificial forest boundary from Pillar No. 9/1 of Reserved Forest Block Chorpura to Pillars No. 1 to 3 of Protected Forest Block Jhirniya , and up to Pillar No. 23/1 of Reserved Forest BlockMohini .

2969

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

108.82

Total

East Forest boundary from Pillar No. 23/1 to Pillar No. 18/1 of Reserved Forest Block Mohini .

South Artificial forest boundary from Pillar No. 18/1 of Reserved Forest Block Mohini to Pillars No. 4, 7, 9 , and 12 of Protected Forest Block Jhirniya , and then to Pillar No. 4/1 of Reserved Forest Block Chorpura.

West Forest boundary from Pillar No. 4/1 to Pillars No. 9 and 9/1 of Reserved Forest Block Chorpura.

A. Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt . of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-01 / 2022 - FC dated 08-07-2024 and in lieu of 349 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sangatha (AER ) Medium Irrigation Project of project By the EE WRD Shivpuri the above mentioned Revenue Land of 108.82 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 0198/A -20 ( 3 )/ 2022-23 /606 Order dated 19-05-2023 of 108.82 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Shivpuri are as under.

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil .

Therefore , the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 ofIndian forest act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2970

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्रमांक/ PCCF/ 7 /0254/2025 - FLR - PCCF ::.भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तिर्यो को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि:-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 24 °53'49" से 24° 54′14″ उत्तर अक्षांश तथा 75° 11'37" से 75° 11'51 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित हैं , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया हैं ।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता हैं ।

अनुसूची

जिला- नीमच

वनमंडल- नीमच वन परिक्षेत्र- रतनगढ़

तहसील- सिंगोली

खसरा क्रमांक

पटवारी हल्का

क्र. प्रस्तावित आरक्षित

क्षेत्रफल यदि

(हेक्टेयर )

नया

पुराना

यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक

सीमाओं विवरण का क्रमांक

ग्राम/ संरक्षित वन खंड

वनखंड

राजस्व भूमि है तो उसका मद

राजपत्र में धारा-29 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक

7

9

10

11 4

8

1 2

5

6

117/2

उत्तर:-

2.00

117/2

1577/2184530/2024/10-3

3 14

1. अथवा

30-08- 2024

दिनांक 23-08-2024

अथवा खुर्द

नार्थ (अ)

0.979

118 118

0.202

119 119

120

120 0.202

प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक

121/1 1.385

121/1

07से 10 तक

121/2 0.198

121/2

कृत्रिम वनसीमा ।

121/161 0.182

121/161

2.396

122/2

122/2

0.214

122/3

122/3

पूर्व:- प्रस्तावित संरक्षित

0.239

122/4

122/4

0.405

122/5

122/5

वनखण्ड किमुनारा

क्रमाक

122/6 0.138

122/6

10से

1.687

122/168

संरक्षित

123/1/2 5.807

122/168 123/1/2

वनखण्ड अथवा

नार्थ के

मुनारा

क्रमांक

40तक

एवं मुनारा

क्रमाक

40से 35

तक

वनसीमा।

2971

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

दक्षिणः- संरक्षित

वनखण्ड अथवा नार्थ के मुनारा क्रमांक 35से

प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमाक 1 एवं मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड केमुनारा क्रमाक 4 से 7 तक कीकृत्रिम वनसीमा

16.034

योग (वन खण्ड का क्षेत्रफल)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्र . PCCF - 7-0254-2025 - FLR - PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0254-2025 - FLR - PCCF, दिनांक 23 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 23rd May 2025

No./PCCF/7/0254/2025-FLR-PCCF ::In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) the State Government hereby: -

(A) declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 24°53'49 " to 24° 54'14" North Latitude and 75 ° 11'37 " to 75° 11'51 " East Longitude specified in the.

(B) appoints Sub Division Officer ( Revenue ) Jawad to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act .

Schedule

Forest Division:- Neemuch

District: - Neemuch

ForestRange: - Ratangarh

Tehsil : - Singoli [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2972

Khas Are If ra a ( Hinue OI Neecta nd wres)

Description of Boundari

Date of P

itublication es Notificatof Gazette U/s 29 of I Da FA 1927

N Propo Pat Villa o. sed R wari ge/ F Fore Halk PF stBlo a NoBlocd ck k

Reve If Protect La ed Land Head o ion Numb the Laer and te

thens If Ind

8

3

9

4 567

12

11

10

30-08-202

1577/218

2.00

Ath11 11

Athua 14

4530/2024

ua 7/ 7/

4/10-3 Da

Khu 2 2

0 1 North (A)

oundary from Pillar no . North-Artificial Forest B 7 to 10 of Proposed Pro tected Forest Block.

te23-08-

rd 11 11 0.97

2024

889

11 110.20

992

0.20

1212

002

1212 1.38

1/1/5

0.19

1212

1/1/8

22

0.18

1212

1/1/2

1616

1

122.39

12

2/2/6

22

120.21

12

2/2/4

33

0.23

1212

2/2/9

44

12

120.40

2/2/5

55

0.13

1212

2/2/8

66

1.68

1212

2/2/7

1616

88

12 12 5.80

3/3/7

1/ 1/

22

16.0 Total (Block Area)

34

East-

Forest Boundary from P illar no. 10 of Proposed Protected Forest Block to Pillar no . 40 and 40 t o35 of Protected Fores t Block Athua North .

South-Artificial Forest B oundary from Pillar no . 35 of Protected forest bl ock Athua North to pilla r no. 1 and pillar no . 1 t o4 ofproposed protect ed forest.

West-Artificial Forest B oundary from Pillar no . 4to 7 of Proposed Prot

lected Forest .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.

2973

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 28 मई 2025

क्रमांक/ PCCF/7 / 0160/2025- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 4

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो N -24 ° 03'56.092 " से N- 24° 04′35.010 " उत्तर अक्षांश तथा E-77 ° 08′0.963" से E- 77°09'5.743" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है । (ख ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

वनमंडल- राजगढ़

जिला - राजगढ

वनपरिक्षेत्र- ब्यावरा

तहसील - सुठालिया

क्रि.

सीमाओं का विवरण

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

खसरा क्रमांक

ग्राम / सरंक्षित वनखण्ड़

पटवारी हल्का क्रमांक

प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड

नया

पुराना

यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद

राजपत्र में धारा-29 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन का दिनांक

यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक

7

10

11

8

9

6

4

5

2

3

1

75.000 निरक एफ-25-

75/1/2

53

75/1

उत्तर संरक्षित

99-

23-09- 16

कानेड/कानेड बडला

1- कानेड़ बडला

245.000

175/1/1/

2016-

75/1/

दस-3

वनखण्ड के मुनारा

दिनांक

क्रमांक-1 से 45 तक की

07-09-

2016

कृत्रिम वन सीमा

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा

क्रमांक- 45 से 51 तक

की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण

संरक्षित

वनखण्ड के [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2974

मुनारा

क्रमांक- 51 से 64 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पश्चिम

संरक्षित वनखण्ड़ के मुनारा

क्रमांक- 64 से 73 एवं

मुनारा क्रमांक 73 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

120.00

योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0160-2025 - FLR - PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0160-2025- FLR - PCCF, दिनांक 28 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

2975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 28th May 2025

No.PCCF/7 /0160/ 2025- FLR - PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No XVI of 1927) , the State Government hereby : -

A. Declares that it has been decided to constitute the protected forest land Schedule below as Reserved forest . This Forest Block lies between N - 24 ° 03'56.092 " to N- 24 °04'35.010 " North Latitude and E- 77 ° 08′0.963 " to E - 77 °09'5.743 " East Longitude Specified in the .

B. Appoints Sub Divisional officer Revenue Biaora to Perform the duties of the Forest Settlement Officer Under The Said Act.

SCHEDULE

District: - Rajgarh

Tehsil : - Suthaliya

N Propo o sed R

Khasra Old Ne W

Area ( H) If ectared ) Pat wari Halk a No

F Fore st Bloc k

Villa ge/ PF Bloc k

Rajgarh

ForestDivision: -

Biaora

Forest Range :

Description of Boundaries

Reve If Protec nue La ted land Ind then its Notifi Head o cation If the Lalumber a nd Ind Date

Nil

Kan 75/75/1 75.000 1Kaned 53 Badla ed B 1/2

45.000

adla

75/75/1

120.000 Total (Block Area)

Date of Publicat ion of G Nazette U/s 29 of IFA 1 927

23.09.1 North -Artificial Forest B F-25-

6 oundary from Pillar Num

ber 1 to 45

99-20 16-10 -3 Date

East- Artificial Forest Bo undary from Pillar Numb er 45 to 51

07.09.

2016

South- Artificial Forest Boundary from Pillar Nu mber 51 to 64

West- Artificial Forest B oundary from Pillar Num ber 64 to 73 and 73 to 0 1

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2976

भोपाल , दिनांक 26 मई 2025

क्रमांक /PCCF /7 /0189/ 2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक

16, सन 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदितकिये जाये के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-आगर मालवा

वनमंडल-सामान्य शाजापुर

क्र. वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

तहसील- सुसनेर

वन परिक्षेत्र- सुसनेर

वनखण्ड की सीमाएँ

क्षेत्रफल ( हेक्टर )

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद 1

33.79

669

गणेशपुरा

गणेशपुरा

बर्डी चरनोई उत्तर- गणेशपुरा संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- गणेशपुरा संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- गणेशपुरा संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- गणेशपुरा संरक्षित वनखण्ड के मुनाराक्रमांक 6 से 11 व 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

2977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

0133.79

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल , के आदेश क्रमांक F.No.8-02/2014- FC दिनांक 15 सितंबर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़(ब्यावरा ) की स्वीकृत कुण्डालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में प्रभावित 405.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 405.844 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.79 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर- मालवा के आदेश प्रकरण क्रमांक/रीडर- 1/2020/244 दिनांक 01.06.2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

उपरोक्त भूमि पर सक्षमराजस्व अधिकारी तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू दिनांक 30.07.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्‌नानुसार है : -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अंतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 26 मई 2025

क्र. PCCF- 7-0189-2025-FLR -PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0189-2025 -FLR- PCCF, दिनांक 26 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2978

Bhopal , the 26th May 2025

No.PCCF/ 7/0189/2025- FLR - PCCF :: In exercise of the powers conferred by

Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time.

Schedule

District-AgarMalwa

Division - Shajapur (T)

Tehsil - Susner

ForestRange- Susner

Details of Land included

S.No.

ForestBlock Boundaries

Khasra No.

Nameof Village

Present head of Land

Nameof the Proposed Forest Block

Ganeshpura

Ganeshpura

Area (Hectare )

Bardi 669

Charnoi

33.79 North Artificial Forest Boundary from Pillar No.1 to Pillar No.2 of Ganeshpura Protected Forestblock .

East- Artificial Forest Boundary from Pillar No.2 to Pillar No.4 of Ganeshpura Protected Forest block.

South- Artificial Forest Boundary from Pillar No.4 to Pillar No.6 of Ganeshpura Protected Forestblock .

West- Artificial Forest Boundary from Pillar No.6 to 11 and 1 of Ganeshpura Protected Forestblock .

Total 01 33.79

A. Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment . Forest and Climate change Govt. of India's Order No. F.No.8-02/2014- FC Dated 15 September 2015 and in lieu of 405.00 hectare of affected forest land under the Kundaliya Major Irrigation Project in Forest Division Shajapur ofExecutive Engineer , Water Resource Department . Rajgarh ( Biaora ) the above mentioned non forest land of 33.79 out of 405.844 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Departmentby order No./Reader-1/2020/244 Dated 01-06-2020 of Collector Agar- Malwa for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons . - Nil

B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report . No. Q dated. 20-07-2016 of Tehsildar Susner are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights:- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSIIITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.

2979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 26 मई 2025

क्रमांक/PCCF /7 /0189/ 2025 - FLR - PCCF :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक

16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदितकिये जाये के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला-आगर मालवा

वनमंडल-सामान्य शाजापुर

क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

तहसील-नलखेड़ा वन परिक्षेत्र -सुसनेर

वनखण्ड की सीमाएँ

क्षेत्रफल (हेक्टर)

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

1.55

पटना मे . अलाट 56 1 पटना अ

3.13

58

अलाट योग्य

1.09

59/1

काबिल काश्त

उत्तर- पटना अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 13 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

0.36

59/2

काबिल काश्त

पूर्व- पटना अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 16 तक की कृत्रिम वन सीमा।

1.73

काबिल काश्त

60/1 मिन 1

60/1 2.72

मिन3

काबिल काश्त

65 दक्षिण- पटना अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से मुनारा क्रमांक 24 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

8.44

बीड़

66 पश्चिम- पटना अ संरक्षित वनखण्ड

2.61

बीड

67मिन 3 1.01

अलाट योग्य

के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

22.64

योग

09 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2980

क. अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल , के आदेश क्रमांक F.No.8-02/2014- FC दिनांक 15 सितंबर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़(ब्यावरा ) की स्वीकृत कुण्डालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में प्रभावित 405.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 405.844 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 22.64 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश प्रकरण क्रमांक/रीडर -1 / 2012/930-31 दिनांक 19.09.2012 एवं क्रमांक रीडर- 1/2013 /566 दिनांक 12.08.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

ख. उपरोक्त भूमि पर सक्षमराजस्व अधिकारी तहसीलदार नलखेड़ा के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू दिनांक 20.07.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकारः- निरंक

2. सामुदायिक अधिकारः- निरंक

अंतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 26 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0189-2025- FLR- PCCF . भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0189-2025-FLR- PCCF, दिनांक 26 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

2981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 26th May 2025

No. PCCF /7 /0189/2025- FLR - PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedulebelow; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

Schedule

Tehsil - Nalkheda

District-AgarMalwa

ForestRange-

Division- Shajapur ( T)

Susner

Forest Block Boundaries

Details of Land included

S.No.

Khasra No.

Area

( Hectare)

Name of Village

Present head of Land

Name of the Proposed Forest Block

North - Artificial Forest

Patna me.allot 56 1.55

Patna A

Allotable 58 3.13

Kabil 59/1 1.09

Boundary from Pillar No.05 to Pillar No.13 of Patna A Protected Forest block .

Kasht

Kabil 59/2 0.36

Kasht

1.73

Kabil 60/1

Forest East - Artificial Boundary from Pillar No.13 to Pillar No.16 of Patna A Protected Forest block .

Kasht min-1

60/1 2.72

Kabil

min-3

Kasht

Beed 65 8.44

South- Artificial Forest Boundary from Pillar No.16 to Pillar No.24 of Patna A Protected Forest block .

2.61

Beed 66

67 min- 1.01

Allotable

3

West- Artificial Forest Boundary from Pillar No.24 to Pillar No.05 of Patna A Protected Forest block .

22.64

Total 09

A. Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate change Govt . of India's Order No. F.No.8-02/2014- FC Dated 15 September 2015 and in lieu of 405.00 hectare of affected forest land under the Kundaliya Major Irrigation Project in Forest Division Shajapur ofExecutive Engineer, Water Resource Department . Rajgarh (Biaora) the above mentioned non forest land of 22.64 out of 405.844 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Departmentby order No./Reader-01/2012/930-31 Dated 19-09-2012 & Reader- 01/2013/566 Dated 12-08-2013 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons . - Nil

B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q dated. 20-07-2016 of Tehsildar Nalkheda are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights: - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section

29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2982

भोपाल , दिनांक 26 मई 2025

क्रमांक PCCF/7 / 0189/2025- FLR - PCCF भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदितकिये जाये के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला-आगर मालवा

वनमंडल-सामान्य शाजापुर

क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण तहसील-नलखेड़ा वन परिक्षेत्र -सुसनेर

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्र.

भूमि का वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

274 1 पटना ब पटना चारागाह

275

चारागाह

283

मे. अलाट

काबिल काश्त 356

370

गोचर निस्तार

गोचर निस्तार 382/2

383/1

गोचर निस्तार

गोचर निस्तार 383/2

गोचर निस्तार 383/4

384

बीड

गोचर निस्तार 405/1

गोचर निस्तार 405/2 क्षेत्रफल (हेक्टर)

उत्तर- पटना ब संरक्षित

2.12

2.95 वनखण्ड के मुनारा

4.45 क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम

3.95

वन सीमा ।

1.05

पूर्व- पटना ब संरक्षित

4.93

वनखण्ड के मुनारा

1.45

क्रमांक 3 से मुनारा

4.05

क्रमांक 13 तक की

1.95

कृत्रिम वन सीमा ।

8.59

दक्षिण- पटना ब संरक्षित

0.95

वनखण्ड के मुनारा

3.95

406 मि1

मे. अलाट

1.15

0.60

429/1 मि1

अनुपयोगी

क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 18 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1.45

429/2 मि 1

अनुपयोगी

पश्चिम- पटना ब संरक्षित

0.15

429/2 मि2

अनुपयोगी                          वनखण्ड के मुनारा क्रमांक
अनुपयोगी      450          3.83
                                  18 से मुनारा क्रमांक 1
अनुपयोगी      454/1        4.17

2983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

454/3

गैर बीड़

2.45 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

2.49

455

गैर मुम. बीड़

20

56.68

योग

क. अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल , के आदेश क्रमांक F.No.8-02/2014- FC दिनांक 15 सितंबर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ ( ब्यावरा ) की स्वीकृत कुण्डालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में प्रभावित 405.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 405.844 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 56.68 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/रीडर-1 /2012/930- 31 दिनांक 19.09.2012, क्रमांक/रीडर -1 /2013/566 दिनांक 12.08.2013 एवं कलेक्टर जिला आगर मालवा के आदेश क्रमांक/रीडर/2020/244 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

उपरोक्त भूमि पर सक्षमराजस्व अधिकारी - तहसीलदार नलखेड़ा के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू दिनांक 20.07.2016 एवं क्रमांक/री -1 /2019/ 1717 दिनांक 28.12.2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्‌नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा -29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2025

क्र. PCCF - 7-0189-2025- FLR- PCCF .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0189-2025- FLR- PCCF, दिनांक 26 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

2984

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

Bhopal , the 26th May 2025

No.PCCF / 7 /0189/2025- FLR - PCCF ::In exercise of the powers conferred by

Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

Schedule

Tehsil - Nalkheda District - Agar-Malwa

ForestRange - Susner Division - Shajapur (T)

S.No.

Details of Land included

Forest Block Boundaries

Area (Hectare)

Khasra No.

Name of Village

Present head of Land

Nameof the Proposed Forest Block

2.12

Charagah

Patna

274

Patna B

2.95

275

Charagah

4.45

283

me.Allot

356 3.95

North- Artificial Forest Boundary from Pillar No.1 to Pillar No.3 of Patna B Protected Forestblock.

Kabil Kasht

1.05

370

Gocher Nistar

4.93

382/2

Gocher Nistar

East- Artificial Forest Boundary from Pillar No.3 to Pillar No.13 of Patna B Protected Forest block .

1.45

383/1

Gocher Nistar

4.05

383/2

Gocher Nistar

1.95

383/4

Gocher Nistar

South- Forest Boundary from Artificial Pillar No.13 to Pillar No.18 ofPatna B Protected Forest block .

384

Beed

8.59

0.95

Gocher 405/1 Nistar

405/2 3.95

Gocher Nistar

West- Artificial Forest Boundary from Pillar No.18 to Pillar No.1 of Patna B Protected Forest block .

406

me.Allot

1.15

min - 1

0.60

Anupayogi 429/1 min -1

1.45

Anupayogi 429/2 2985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

min-1

429/2 0.15

Anupayogi

min-2

3.83

450

Anupayogi

4.17

454/1

Anupayogi

454/3 2.45

Gair Beed

2.49

455

Gair Mum

Beed

56.68

20

Total

A. Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate change Govt . of India's Order No. F.No.8-02/2014-FC Dated 15 September 2015 and in lieu of 405.00 hectare of affected forest land under the Kundaliya Major Irrigation Project in Forest Division Shajapur of Executive Engineer, Water Resource Department , Rajgarh (Biaora) the above mentioned non forest land of 56.68 out of 405.844 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No./Reader-01/2012/930-31 Dated 19-09-2012 , Reader- 01 /2013 / 566 Dated 12-08-2013 of Collector Shajapur & Reader/ 2020/244 Dated 01.06.2020 Collector Agar- Malwa for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons . - Nil

B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q dated 20-07-2016 & RI - 1 /2019/1717 Dated 28.12.2019 of Tehsildar Nalkheda are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2986

भोपाल, दिनांक 27 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/ 0264/2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16

सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदक्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला :- दतिया

दतिया

वनमंडल : -

प्रस्तावित

तहसील :- सेंवढ़ा

वन परिक्षेत्र:- सेवढा

वनखण्ड की सीमायें

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.क्रं .

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

4

5 2

3

1

1

डोंगरपुर

डोंगरपुर

62 भाग

राजस्व भूमि

63 2

भाग

81 3

क्षेत्रफल हेक्टेयर

7

6

0.216

उत्तर संरक्षित वनखण्ड सेंवढ़ा 'स' के मुनारा क्रमांक 1 से डोंगरपुर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।

6.276 पूर्व - डोंगरपुर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

6.770

दक्षिण डोंगरपुर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 3 से संरक्षित वनखण्ड सेंवढ़ा 'स' के मुनारा क्रमांक 167/2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

2987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

4

0.412

83 भाग

13.674

योग

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड सेंवढ़ा 'स' के मुनारा क्रमांक 167/2 से मुनारा क्रमांक 1 तक की वन सीमा।

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

(1 अ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-G.J.C.037/2012- B.H.O./358 दिनांक 20.02.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण दतिया की स्वीकृत परियोजना डिरोलीपार ( लोकेन्द्रपुर) से खमरोली पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित वनमंडल ग्वालियर की 3.102 हेक्टेयर एवं वनमंडल दतिया की प्रभावित 6.492 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल भूमि 9.594 हेक्टेयर राजस्व भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.594 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक/4/3-19/2009-10 पृष्ठांकन क्रमांक/7195-4 दिनांक 04.12.2009 एवं आदेश क्रमांक/8/3-19/2009-10, पृष्ठांकन क्रमांक/1346-5 दिनांक 05.03.2010 से हस्तांतरित एवं अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(1 ब) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- Μ.Ρ.C.013/2013/B.H.O./029 दिनांक 12-01-2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग 2 ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना देवगढ़ से रतनगढ़ माता मंदिर वाया आमखो निर्माण में वनमंडल दतिया की प्रभावित 4.08 हेक्टयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.08 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.08 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक/07/3-19/2009-10/7205-5 दिनांक 05.12.2009 से हस्तांतरित एवं अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

इस प्रकार 9.594 + 4.080 कुल 13.674 हेक्टेयर

(2) उपरोक्त दोनों प्रकरणों में भूमि तहसीलदार सेंवढ़ा के प्रतिवेदन क्रमांक निल दिनांक 28.06.2014 एवं 18.02.2016 के द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विवरण निम्नानुसार है: -

(अ) व्यक्तिगत् अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत् संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

2988

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 27 मई 2025

क्र. PCCF- 7-0264-2025 - FLR - PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0264-2025 - FLR- PCCF, दिनांक 27 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 27th May 2025

No./PCCF/7/0264/2025-FLR-PCCF :: In Exercise Of The Powers Conferred By Section 29 Of

The Indian Forest Act , 1927 ( XVI Of 1927 ) , The State Government are Pleased declare The Provisions OfChapter IVOf The Said Act Applicable To The Forest Areas , Specified In The Schedule Below, Subject To The Condition That The Existing Rights Of Individuals Or Communities in such forest Shall Not Be Abridged Or Affected In Any Manner, Except In So Far As They May Be Modified By State Government From Time To Time .

SCHEDULE

District : - Datia

Tahsil : - Seondha

Forest Division : - Datia

Forest Range: - Seondha

Details Of Land Included

S.N. NameOf Proposed Forest Block

Forest Block Boundaries

Khasra No.

NameOf Village

Present HeadOf Land

2

4 1

3

Area (Hectare)

5 6

0.216

62 Part

1 Dongarpur Dongarpur Revenue Land

7 North:- Artificial

63Part 6.276

81

6.770

Forest Boundary from Pillar Number 1 of Protected Forest block Seondha 'C' to

83Part 0.412 Pillar Number 2 of Dongarpur Protected Forest.

East: - Artificial Forest Boundary From Pillar Number 2 to Pillar Number 3 of Dongarpur Protected Forest block.

South :- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 3 of Dongarpur protected forest block

Total

13.674 to Pillar Number 167/2 of Protected Forest Block Seondha " C "

West :- Forest Boundary form Pillar Number 167/2 to pillar Number 1 of Protected Forest block Seondha 'C ' भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

2989

(A) Reason For Publication Of Notification : -

(1A) In Accordance With The Condition Laid Down In The Ministry Of Environment And Forest , Government Of India's Order No. 6 -G.J.C.037/2012-B.H.O ./358 Dated 20.2.2014 And In Lieu Of 9.594 Hectare Of Affected Forest Land Under The Sanctioned Project Of Dirolipar ( Lokendrapur) To Khamroli Road Of General ManagerM.P.R.R.D.A. Unit Datia , The Above Mentioned Revenue Land Of 3.102 Hectare Gwalior Forest Division and 6.492 Hectare Datia Forest Division , Total Non Forest Land 9.594 Hectare The Above Mentioned Transferred Or Mutated in favour of M.P. Government , Forest Department By Order No. 4/A- 19/2009- 10/7195-4 Dated 04.12.2009 & 8/A- 19/2009-10/1346-5 Dated 05.03.2010 Of Collector District Datia For The Purpose Of Compensatory Afforestation .

(1B) In Accordance With The Condition Laid Down In The Ministry Of Environment And Forest , Government Of India's Order No. 6- M.P.C.013/2013/B.H.O. /029 Dated 12.01.2015 And In Lieu Of 4.080 Hectare Of Affected Forest Land Under The Sanctioned Project Of Devgad to Ratangar mata mandir Road From Aamkho Of CEO PWD Circle 2 Gwalior , The Above Mentioned Non Forest Land Of 4.08 Hectare transferred Or MutedIn Favour Of M.P. Government , Forest Department By Order No. 7/A- 19/2009-10/7205-5 Dated 05.12.2009Of Collector Distt. Datia For The Purpose Of Compensatory Afforestation .

(2) The Khasara Wise Details Of Recorded Right On The Above Land As Per Report No. - Nil Dated 28-06-2014 And 18-02-2016 Of Tehsildar Seondha Are As Under:-

(A) Rights Of Individuals :- Nil

( B) Rights Of Communities: - Nil

Therefore, The Above LandIs Being Declared As Protected Forest Under Section 29 Of Indian Forest Act . 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy .

भोपाल, दिनांक 27 मई 2025

क्रमांक/ PCCF/7 / 0276/ 2025 - FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें ।

अनुसूची

जिला - दमोह

तहसील जबेरा

दमोह सामान्य

वनमण्डल

वन परिक्षेत्र - सिंग्रामपुर 2990

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

[ भाग 1

वनखंड की भूमि का विवरण

प्रस्तावित क्र. वनखण्ड का नाम

वनखंड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हे . में . )

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

1 2

3

4

5 1

261/1/2

विजय सागर

विजय सागर ब

शासकीय भूमि

6

7

2.00

उत्तर-

सरक्षित वनखण्ड 10 विजयसागर के मुनारा क्रमांक 4/1 से मुनारा क्रमांक 3/1/1 तक की वनसीमा।

पूर्व - सरक्षित वनखण्ड 10 विजयसागर के मुनारा क्रमांक 3/1/1 से विजय सागर "ब" संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वनसीमा।

दक्षिण-विजय सागर "ब" संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 3तककी कृत्रिम वनसीमा।

मुनारा पश्चिम- विजय सागर ब संरक्षित वनखण्ड के क्रमांक 3 से संरक्षित वनखण्ड 10 विजयसागर के मुनारा क्रमांक 4/1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

2.00

योग-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक No6- MPC 019/ 2015 - BHO/830 दिनांक 26-10-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री राकेश कुमार अग्रवाल दमोह की स्वीकृत परियोजना काला पत्थर ( Black besalts Stone ) उत्खनन में प्रभावित 2.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्तं 2.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./03 अ/19 (2) वर्ष 2019-20 दिनांक 12-06-2019 हस्तांतरित अथवा नामांतरित हेतु आदेश दिये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरणः निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार जबेरा , जिला दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार

पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं ।

1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन

घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आंदेशानुसार , '

क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव .

2991 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भोपाल , दिनांक 27 मई 2025

क्र. PCCF- 7-0276-2025- FLR - PCCF भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0276-2025- FLR-PCCF, दिनांक 27 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 27th May 2025

No./PCCF/7/0276/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers of conferred by section

29 of Indian Forest Act . 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modifiedby the State Government from time to time.

SCHEDULE

Tehsil- Jabera

District- Damoh

ForestDivision - Damoh

ForestRange- Singrampur

Details ofLand Included

Forest Block Boundaries

Khasra no.

Area (Hectare)

Name of Village

NO . Name of Proposed Forest Block

Present head of Land

4

7

5

6

3

2

261/1/2 2.00

Vijaysagar

B 1 Vijaysagar-

M.P.Govt . Forest department Govt. land

Pillar No. 4/1 to Pillar No. 3/1/1 North Forest Boundary from ofProtected forest Block 10 Vijaysagar.

East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3/1/1 of Protected forest Block 10 Vijaysagar to Pillar No. to Pillar No. 2 of Proposed Protected forest Block .

South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to Pillar No. 3 of Vijaysagar- B Protected forest Block .

West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 of Vijaysagar- B Protected forest Block to Pillar No. 4/1 of Protected Forest Block 10 Vijaysagar.

Total- 2.00

(A) Reason for publication of Notification : -

According to the condition imposed in the order number No. 6-MPC 019/2015- BHO/830 dated 26-10-2018 , Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India , New Delhi , 2.00 hectares of Revenue land affected in the approved project kala Patthar ( Black Besalt Stone ) mining project of Shri rakesh kumar Agrawal Damoh. For the purpose of compensatory a forestation of 2.00 hectares of Revenue land received in lieu , order of Collector Damoh No./R.P.Cr./3A/19(2 ) year 2019-20 dated 12-06-2019 transferred in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department Or because of giving consent for nomination .

1. Details of other Resaons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) ofTahsildar- Jabera District Damoh are as under: -

1. Individuals of Rights There are no individual rights on the said land .

2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy .

2992

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 9 मई 2025

(आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति)

क्र. 7549 - भू- अर्जन - 2025- नस्ती क्र. 31-2025 एलए..- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-2-2014- सात- ए, दिनांक 12 जनवरी 2014 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आ " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गई है.

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / खण्डवा जिले में अनुभाग- पुनासा में इन्दौर, बुरहानपुर इच्छापुर मार्ग एन. एच. 347 बी से ओंकारेश्वर में नये बस स्टेण्ड तक फोरलेन मार्ग निर्माण लंबाई 1.00 कि.मी. तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम गोदडपुरा की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा :-

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि / परिसम्पत्ति का विवरण

जिला - खण्डवा, तहसील- पुनासा, प.ह.नं. - 05, ग्राम गोदडपुर, रा.नि. मं. मांधाता , प्रभावित रकबा -0.024 हेक्टेयर

परिसम्पत्तियों की जानकारी

प्रस्तावित

क्र. भूमि का स्वामी का नाम

रकबा

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(हे. में)

(3)

(2)

(4)

(8)

असिंचित रकबा ( हे. में) (7)

सिंचित रकबा (हे. में) (6)

(5)

(1)

1

6

0.0405 0

0

0.024

राव देवेन्दसिंह पिता सौभाग सिंह

0.0405

1. प्राचीन गणेश मंदिर 42 19 वर्गफीट ओटला सीमेंट पत्थर 76 बाय 30 वर्गफीट शिव मंदिर 3 वाय 3 वर्गफीट, हनुमान मंदिर 3 बाय 3 वर्गफीट, शीतला माता मंदिर 3 बाय 2 वर्गफीट श्रीभैरव बाबा मंदिर 3 बाय 3 वर्गफीट स्थित है.

0.024

01

कुल योग : .

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 5 अप्रैल 2025

क्र. 3831 - भू- अर्जन- 2025-प्र. क्र. 247-अ- बी-121- अविअ-2023-24.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज अन्तर्गत जेरा मध्यम परियोजना अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम सूजा बीरान तहसील बेगमगंज के कृषकों की निजी भूमियों का भू-अर्जन हेतु " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

2993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

अतः जेरा मध्यम परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम सूजा - बीरान तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार विश्वकर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 22 मई 2025

क्र. 4530- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 62 - अ- 82-2023-24- अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़ के ग्राम सेमलापार के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है , कि अनुसूची 2 के मकानों की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

सुठालिया वृहद् सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान.-ग्राम सेमलापार

सार्वजनिक प्रयोजन विवरण स. क्र.

ग्राम का नाम

कुल कृषक

अर्जनीय मकानों का रकबा रकबा ( वर्ग मीटर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1136.840

5

1

सेमलापार

1136.840

5

सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु.

योग

अनुसूची (2)

तहसील सुठालिया , जिला राजगढ़ सुठालिया वृहद् सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान.-ग्राम-सेमलापार

आबादी के सर्वे नम्बर

स. क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

175.00 49/1

1(A)

1

145.93 2

49/1

1(B)

शिवनारायण पिता नन्नूलाल जाति केवट

जगदीश पिता नन्नूलाल जाति केवट

2

186.52 3

43

मंदिर

3

472.84

मंदिर

43

4

4

156.55 43

उपस्वास्थ्य केन्द्र

5

1136.840

योग ...

0.114

या. (हे. में)

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2994

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर , दिनांक 1 मई 2025

क्र. C-3265-दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 मई 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 12 मई 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति के साथ , दिनांक 9 मई 2025 कीशाम से दिनांक 19 मई 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 9 मई 2025

क्र. C-3587-दो-2-22-2025. श्री सचिन शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 मार्च से 17 अप्रैल 2025 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित , दिनांक 27 मार्च 2025 की सुबह से दिनांक 21 अप्रैल 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सचिन शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सचिन शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-3589- दो- 2-128-2017.- श्रीमती संगीता यादव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (Exam) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 6 से 9 मई 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 12मई 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित, दिनांक 5 मई 2025 की शाम से दिनांक 12 मई 2025 की रात्रि तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता यादव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (Exam) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (Exam ) , के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

एम.व्ही.आर.बालाजी शर्मा, डी.आर. कम-पी.पी.एस .

जबलपुर, दिनांक 8 मई 2025

क्र. बी- 2592- तीन-10-42-75-(सीहोर इछावर). मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , उच्च न्यायालय , एतदद्वारा निर्देशित करता है कि सुश्री श्वेता रघुवंशी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर अपनी पदस्थापना के स्थान सीहोर के अतिरिक्त इछावर में भी श्रीमती प्राची समाधिया, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड इछावर के स्थान पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर द्वारा अनुमोदित तिथियों में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगी.

यह आदेश श्रीमती प्राची समाधिया, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, इछावर के अवकाश पश्चात् कार्यभार ग्रहण तक प्रभावी रहेगा.

2995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

No. B - 2592 - III - 10-42-75 ( Sehore - Ichhawar) . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Sushri Shweta Raghuwanshi , IV Civil Judge Junior Division , Sehore in addition to his place ofsitting declared at Sehore , shall also sit at Ichhawar inplace of Smt . Prachi Samadhiya, Civil Judge Junior Division, Ichhawar on such 15 Days in each month as may be approved by the Principal District & Ses- sions Judge Sehore .

This order shall be effective till the joining of charge by Smt . Prachi Samadhiya, Civil Judge Junior Divi- sion , Ichhawar after availing leave .

जबलपुर, दिनांक 9 मई 2025

क्र. बी-2613-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीशगण, अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं , यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No. B - 2613 - III - 10-42-75.- The Judge named in the Column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the place mentioned in Column No. (2) of the table , if any : -

TABLE

CIVIL JUDGE CADRE

S. Places, where No. Link Court is

Name ofthe Officerand designation

Period in a month for which Link Court is to be held to be held (District)

(4)

(3)

(2)

(1)

Two Weeks 1.

Rampura (Neemuch)

ShriRaunak Patidar ICivil Judge Junior Division , Manasa

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2025

क्र. बी-2721-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीश, अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. В - 2721 - III - 10-42-75.- The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby di- rected to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court : -

TABLE

CIVIL JUDGE CADRE

Period in a

Name ofthe

Officer and designation

month for which Link Court is to be held S. No. Places, where Link Court is to be held (District)

(4)

(3)

(2)

(1)

Two Weeks 1.

Chhapara (Seoni)

Shri Keshav Kumar, IV Civil Judge Junior Division, Seoni

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मुकेश रावत , रजिस्ट्रार (डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट) .

जबलपुर, दिनांक 1 मई 2025

क्र. C-3259-दो- 2-33-2018.- श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 17 से 22 मार्च 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 मार्च 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मई 2025

2996

2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. C-3263-दो- 2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2025 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-3369-दो-2-33-2018. श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 1 से 5 अप्रैल 2025 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 एवं 31 मार्च 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, 'उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3267-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री पदम चन्द्र गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक 1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-( i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री गुप्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2025 को उनके खाते में 189 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 560 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. C-3371- दो- 2-51-2024. श्री शमरोज खान , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 24 से 29 अप्रैल 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

: 189दिवस

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान

: 222 (222/2-111 दिवस

अवकाश से लौटने पर श्री शमरोज खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

का पूर्ण अवकाश वेतन)

(ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान

जबलपुर , दिनांक 5 मई 2025

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. C- 3362-दो-2-33-2018. श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शमरोज खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

2997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

भाग 1 ]

से 14 जून 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. C-3373- दो- 2-8-2025.- श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , अनुपपुर को दिनांक 13 से 17 मई 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 मई 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

ग्रीष्मकालीन अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनुपपुर को अनुपपुर पुनः पदस्थापित कियाजाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार लढ़िया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 9 मई 2025

क्र. B- 2635- दो- 2-32-2023. श्री संजीव कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 2 से 13 जून 2025 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 14 जून 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जून 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. C-3591- दो-2-23-2020. श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 8 से 10 मई 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -2633- दो- 2-56-2021- श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता हैः-

क्र. B -2637- दो- 2-18-2023. श्री डी.पी.एस , गौर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 28 अप्रैल से 02 मई 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी.पी.एस , गौर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

1. दिनांक 19 से 28 मई 2025 तक, दस दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 मई 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मई 2025 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश कालाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.पी.एस , गौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

2. दिनांक 9 से 13 जून 2025 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 8 जून 2025 की शाम [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

2998

क्र. B - 2639- दो-2-44-2019.- श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता हैः-

1. दिनांक 28 से 31 मई 2025 तक, चार दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 27 मई 2025 की शाम से दिनांक 2 जून 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 9 से 13 जून 2025 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 14 जून 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 एवं 8 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2025

क्र. सी-3692-दो-3-420-80- भाग- बारह. स्व. श्री शिवकांत पाण्डेय , सेवानिवृत्त द्वितीय प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को स्व. श्री पाण्डेय की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को होने के कारण , उनके विधिक उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती सुमन देवी पाण्डेय को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा क्रमांक 1127- इक्कीस- ब (एक)-2024 , राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-( i) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- स्व. श्री शिवकांत पाण्डेय की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को उनके खाते में 231 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 276 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

: 231 दिवस

(i) अर्जित अवकाश के एवज

में नगद भुगतान

: 138(138/2-69 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).

(ii ) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान

क्र. C- 3694- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- स्व. श्री शिवकांत पाण्डेय, सेवानिवृत्त द्वितीय प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-276 , दिनांक 13 जनवरी 2022 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय, रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 , ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है .

क्र. C-3696-दो-2-61-2021. श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 19 से 27 मई 2025 तक, नौ दिन का एवं दिनांक 9 से 13 जून 2025 तक, पांच दिन का कुल चौदह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 14 जून 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मई 2025 के तथा 7 एवं 8 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2025

क्र. C- 3796-दो-2-73-2023.- श्री अशोक गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 24 मई 2025 का, एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

                                                                                                                  2999
भाग 1 ]                                   मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025
   क्र. C-3802- दो-3-21-2021.       श्री रविन्दर सिंह, प्रधान      प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस . चौहान, उपरोक्तानुसार
                                                                अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 8 से 9 मई 2025
                                                                कार्यरत रहते.
 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
    अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र                  जबलपुर, दिनांक 17 मई 2025
न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.              क्र. B-2971-दो-2-44-2024.- श्री शरत चन्द्र सक्सेना,
    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी          द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को
 दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश
                                                                स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार   14अप्रैल 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20
 अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के        अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति
 पद पर कार्यरत रहते.                                            प्रदान की जाती है.
                                                                    अवकाश से लौटने पर श्री शरत चन्द्र सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त
    क्र. C- 3804-दो-2-28-2019.     श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान
                                                                 प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 2 से 13 जून 2025    किया जाता है.
 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 14 जून
                                                                    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.            दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
 साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जून 2025 के तथा अवकाश
                                                                    प्रमाणित किया जाता है कि श्री शरत चन्द्र सक्सेना,
 के पश्चात् में दिनांक 15 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश का
                                                                 उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान
 लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.                          न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
     अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं
  सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया               क्र. B - 2978- दो-3-420-80 - भाग- बारह.- श्री कृष्णदास
 जाता है.                                                        महार, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय जबलपुर
                                                                 कास्वर्गवास दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को हो जाने से श्री महार
     ग्रीष्मकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन        के अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश के नगदीकरण की
  तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल स्वीकृति, उनके विधिक उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती किरण महार
  पूर्वमिलता था.                                                 को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा.
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार क्रमांक 1127- इक्कीस ब (एक)-2024 , राज्य शासन, माननीय
  अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान    जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के     उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015,
  पद पर कार्यरत रहते .                                           ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में
                                                                  दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में
                                                                  मंत्रिपरिषद द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में
     क्र. C- 3806- दो-2-4-2016.- श्री डी.एस. चौहान , प्रधान       लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका
  न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 23 से 26 अप्रैल   के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका
  2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.          क्रमांक-( i) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन
  साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 अप्रैल 2025 के            क्रमांक- सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for
  सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं.      Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा
     अवकाश से लौटने पर श्री डी.एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश ,      अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार    श्री कृष्णदास महार का
                                                                 स्वर्गवास दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को उनके खाते में 259 दिवस
  कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है. के अर्जित अवकाश एवं 354 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने
      अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी         से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की
   दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2025

3000

259दिवस

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान :

(ii ) अर्द्धवेतनिक अवकाश के : 82(82/2-41 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).

एवज में नगद भुगतान

जबलपुर, दिनांक 20 मई 2025

क्र. C- 3880-दो- 3-420-80 - भाग- बारह. कु. भारती बघेल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय , हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक 1127 -इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 , ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-(i ) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- कु. भारती बघेल, की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016को उनके खाते में 243 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 546 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

243दिवस (i) अर्जित अवकाश के एवज

में नगद भुगतान

: 114(114/2= 57 दिवस (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के

का पूर्ण अवकाश वेतन).

एवज में नगद भुगतान

क्र. C- 3882-दो-3-420-80- भाग-बारह. कु. भारती बघेल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, हरदा को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी / 969, दिनांक 10 फरवरी 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय , रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643/ 2015 , ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर कम पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2025

क्र. B- 2254.- श्री संदीप सिंह ठाकुर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या. ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के रिक्त पद पर 7वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रिक्स 56100-177500 (रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400/-छठवें वेतनमान ) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें. यदि निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार जनरल ,

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-05-30.22.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-05-30.22.Ordinary.