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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

राज्यं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022....

Published 02 June 2025

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
140
Identifier
in.gazette.madhya.2025-06-02.140.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

भोपाल , सोमवार , दिनांक 2 जून 2025- ज्येष्ठ 12 , शक 1947

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल -462011

भोपाल, दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्र. एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /427 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 "क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्यं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली, जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मधू सिंह , वार्ड क्रमांक 01 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30 सितम्बर 2022 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी मधू सिंह को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 , दिनांक 29 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी मधू सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

279 280

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

5. आयोग के पत्र दिनांक 26 अप्रैल 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी मधू सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर 2024 में अभ्यर्थी मधू सिंह द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05 फरवरी 2025 को आहूत किया गया.

7. अभ्यर्थी, मधू सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 , दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि दिनांक 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना-पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4.30 से 6.00 तक आहूत किया गया था.

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.

11. अभ्यर्थी मधू सिंह वार्ड क्रमांक -01 को सूचना- पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है.

12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, मधू सिंह वार्ड क्रमांक -01 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम , 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद् पाली जिला उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह)

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

280(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /428 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में द्रोपती सिंह वार्ड क्रमांक-1 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी द्रोपती सिंह को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी द्रोपती सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी द्रोपती सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी द्रोपती सिंह द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05 - J2-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(2)

7. अभ्यर्थी, द्रोपती सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी द्रोपती सिंह वार्ड क्रमांक-01 व्ही ० सी ० में उपस्थित हुई किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, द्रोपती सिंह वार्ड क्रमांक-01 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, 280(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल, दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / ५२१ : मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02–06–2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सन्तोष कुमार वार्ड क्रमांक -02 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी सन्तोष कुमार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी सन्तोष कुमार द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी सन्तोष कुमार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(4)

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी सन्तोष कुमार द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

7. अभ्यर्थी, सन्तोष कुमार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी सन्तोष कुमार वार्ड क्रमांक -02 व्ही० सी० में उपस्थित हुए किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सन्तोष कुमार वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल , 280(5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 430 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में लक्ष्मीकांत गर्ग वार्ड क्रमांक-02 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत गर्ग को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत गर्ग द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत गर्ग कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत गर्ग द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

280(6)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

7 . अभ्यर्थी, लक्ष्मीकांत गर्ग को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत गर्ग वार्ड क्रमांक-02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, लक्ष्मीकांत गर्ग वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, 280(7)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /431 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में प्रभाकर प्रताप सिंह परिहार वार्ड क्रमांक -02 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी प्रभाकर प्रताप सिंह परिहार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी प्रभाकर प्रताप सिंह परिहार द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी प्रभाकर प्रताप सिंह परिहार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी प्रभाकर प्रताप सिंह परिहार द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(8)

7. अभ्यर्थी, प्रभाकर प्रताप सिंह परिहार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी प्रभाकर प्रताप सिंह परिहार वार्ड क्रमांक-02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, प्रभाकर प्रताप सिंह परिहार वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, 280(9)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

भोपाल, दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / ५३२ : मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी'निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में नंदनी कोल वार्ड क्रमांक-04 की पार्षद पद के अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी नंदनी कोल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क ) के अनुसार अभ्यर्थी नंदनी कोल वार्ड कमांक -04 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी नंदनी कोल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(10)

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी नंदनी कोल द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

7. अभ्यर्थी, नंदनी कोल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी नंदनी कोल वार्ड क्रमांक-04 व्ही० सी० में उपस्थित हुई किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, नंदनी कोल वार्ड क्रमांक-04 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280 (11)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 433 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में गोमती वार्ड क्रमांक -01 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी गोमती को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी गोमती वार्ड कमांक-01 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी गोमती वार्ड क्रमांक -01 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी गोमती द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(12)

7 . अभ्यर्थी, गोमती को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी गोमती वार्ड क्रमांक -01 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, गोमती वार्ड क्रमांक -01 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(13)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 434:: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में बुद्वसेन बैगा वार्ड कमांक-02 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी बुद्धसेन बैगा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क ) के अनुसार अभ्यर्थी बुद्धसेन बैगा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी बुद्धसेन बैगा वार्ड क्रमांक-02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी बुद्वसेन बैगा द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(14)

7. अभ्यर्थी, बुद्धसेन बैगा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - उमरिया के पत्र कमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी बुद्वसेन बैगा वार्ड क्रमांक-02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , बुद्धसेन बैगा वार्ड क्रमांक -02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(15)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 435 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी'निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अशोक यादव वार्ड क्रमांक -02 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी अशोक यादव वार्ड क्रमांक-02 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-- उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अशोक यादव द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी अशोक यादव वार्ड क्रमांक-02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी अशोक यादव द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(16)

7. अभ्यर्थी, अशोक यादव को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी अशोक यादव वार्ड क्रमांक -02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अशोक यादव वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, 280(17)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 436 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में राजन गुप्ता वार्ड क्रमांक-02 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी राजन गुप्ता को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-- उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी राजन गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी राजन गुप्ता वार्ड क्रमांक-02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी राजन गुप्ता द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(18)

7. अभ्यर्थी, राजन गुप्ता को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रनाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी राजन गुप्ता वार्ड क्रमांक-02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थितं नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, राजन गुप्ता वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(19)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 437 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में पंकज कुमार प्रधान (बब्बू) वार्ड कमांक-3 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी पंकज कूमार प्रधान (बब्बू) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी पंकज कुमार प्रधान (बब्बू) द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी पंकज कुमार प्रधान (बब्बू) वार्ड क्रमांक-3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी पंकज कुमार प्रधान (बब्बू) द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(20)

7. अभ्यर्थी, पंकज कुमार प्रधान (बब्बू) वार्ड क्रमांक-3 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी पंकज कुमार प्रधान (बब्बू) वार्ड क्रमांक -3 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, पंकज कुमार प्रधान (बब्बू) वार्ड क्रमांक-3 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, 280(21)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 438 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र .राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में संध्या (पूजा) कोल वार्ड कमांक-04 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी संध्या (पूजा) कोल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र कमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी संध्या (पूजा) कोल वार्ड क्रमांक-04 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी संध्या (पूजा) कोल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी संध्या (पूजा) कोल द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(22)

7 . अभ्यर्थी , संध्या (पूजा) कोल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी संध्या (पूजा) कोल वार्ड क्रमांक -04 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, संध्या (पूजा) कोल वार्ड क्रमांक-04 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल , 280(23)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /439 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रोशनी कोल वार्ड क्रमांक-5 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी रोशनी कोल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रोशनी कोल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है । ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी रोशनी कोल वार्ड क्रमांक-5 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी रोशनी कोल द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(24)

7. अभ्यर्थी, रोशनी कोल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी रोशनी कोल वार्ड क्रमांक-5 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , रोशनी कोल वार्ड क्रमांक -5 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(25)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /440 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सुनैना कोल वार्ड क्रमांक -05 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी सुनैना कोल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी सुनैना कोल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी सुनैना कोल वार्ड क्रमांक-05 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी सुनैना कोल द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों /प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(26)

7 . अभ्यर्थी, सुनैना कोल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी सुनैना कोल वार्ड क्रमांक -05 व्ही० सी० में उपस्थित हुई किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , सुनैना कोल वार्ड क्रमांक -05 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(27)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 441 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में उषा प्रजापति वार्ड क्रमांक -07 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी उषा प्रजापति को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी उषा प्रजापति द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी उषा प्रजापति वार्ड क्रमांक -07 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी उषा प्रजापति द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 05-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(28)

7. अभ्यर्थी, उषा प्रजापति को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 05 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचनं) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी उषा प्रजापति वार्ड क्रमांक -07 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , उषा प्रजापति वार्ड क्रमांक-07 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल , 280(29)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 442 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखां रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नंगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन ब्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सत्य प्रकाश विश्वकर्मा वार्ड क्रमांक-08 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी सत्य प्रकाश विश्वकर्मा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी सत्य प्रकाश विश्वकर्मा वार्ड क्रमांक-08 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी सत्य प्रकाश विश्वकर्मा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी सत्य प्रकाश विश्वकर्मा द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(30)

7. अभ्यर्थी, सत्य प्रकाश विश्वकर्मा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पांवती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी सत्य प्रकाश विश्वकर्मा वार्ड क्रमांक -08 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सत्य प्रकाश विश्वकर्मा वार्ड क्रमांक -08 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11-' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , 280(31)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल, दिनांक 2 जून 2025

आदेश,

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 443 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में पिन्टू बंसल वार्ड क्रमांक -10 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी पिन्टू बंसल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी पिन्टू बंसल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी पिन्टू बंसल वार्ड क्रमांक-10 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी पिन्टू बंसल वार्ड क्रमांक -10 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(32)

7. अभ्यर्थी, पिन्टू बंसल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित हुए किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावतीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी पिन्टू बंसल वार्ड क्रमांक -10 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, पिन्टू बंसल वार्ड क्रमांक-10 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , 280(33)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 444 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सुनैना पुरूषोत्तम दास गुप्ता वार्ड क्रमांक -11 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी सुनैना पुरूषोत्तम दास गुप्ता को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी सुनैना पुरूषोत्तम दास गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी सुनैना पुरूषोत्तम दास गुप्ता वार्ड कमांक -11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी सुनैना पुरूषोत्तम दास गुप्ता द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

280(34)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

7 . अभ्यर्थी, सुनैना पुरूषोत्तम दास गुप्ता को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी सुनैना पुरूषोत्तम दास गुप्ता वार्ड क्रमांक -11 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , सुनैना पुरूषोत्तम दास गुप्ता वार्ड क्रमांक -11 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, 280(35)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

भोपाल, दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /445 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में ममता चौहान ( दाहिया) वार्ड क्रमांक-11 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी ममता चौहान (दाहिया) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी ममता चौहान (दाहिया) द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी ममता चौहान (दाहिया) वार्ड कमांक-11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी ममता चौहान (दाहिया) द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(36)

7. अभ्यर्थी , ममता चौहान (दाहिया) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी ममता चौहान (दाहिया) वार्ड क्रमांक-11 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, ममता चौहान (दाहिया) वार्ड क्रमांक -11 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , 280(37)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /446 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में गीता गुप्ता वार्ड क्रमांक-11 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी गीता गुप्ता को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी गीता गुप्ता वार्ड कमांक-11 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 'द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी गीता गुप्ता वार्ड क्रमांक -11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी गीता गुप्ता वार्ड क्रमांक -11 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(38)

7. अभ्यर्थी , गीता गुप्ता वार्ड क्रमांक-11 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना -पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी गीता गुप्ता वार्ड क्रमांक-11 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , गीता गुप्ता वार्ड क्रमांक -11 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(39)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 447:: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि बह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में बिरज बाई वार्ड क्रमांक-13 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी बिरज बाई को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी बिरज बाई वार्ड कमांक-13 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी बिरज बाई वार्ड क्रमांक-13 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी बिरज बाई द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(40)

7. अभ्यर्थी, बिरज बाई वार्ड क्रमांक-13 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी बिरज बाई वार्ड क्रमांक -13 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, बिरज बाई वार्ड क्रमांक-13 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(41)

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 448 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अर्चना सोनी वार्ड क्रमांक -13 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी अर्चना सोनी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अर्चना सोनी वार्ड कमांक -13 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी अर्चना सोनी वार्ड क्रमांक-13 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी अर्चना सोनी द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

280(42)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

7. अभ्यर्थी, अर्चना सोनी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना – पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगतं सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी अर्चना सोनी वार्ड क्रमांक -13 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अर्चना सोनी वार्ड क्रमांक -13 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, 280(43)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 /ग्यारह /449 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदशे नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में राधा तिवारी वार्ड क्रमांक-13 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी राधा तिवारी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी राधा तिवारी वार्ड क्रमांक-13 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी राधा तिवारी वार्ड क्रमांक-13 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी राधा तिवारी द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(44)

7. अभ्यर्थी, राधा तिवारी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी राधा तिवारी वार्ड क्रमांक-13 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्ययं लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, राधा तिवारी वार्ड क्रमांक-13 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(45)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह / 450:: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अंजू बैगा वार्ड क्रमांक -14 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी अंजू बैगा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र कमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अंजू बैगा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी अंजू बैगा वार्ड क्रमांक-14 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी अंजू बैगा द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना -- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(46)

7 . अभ्यर्थी , अंजू बैगा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी अंजू बैगा वार्ड कमांक -14 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अंजू बैगा वार्ड क्रमांक -14 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(47)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल, दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /45/ :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में बेबी बाई कोल वार्ड क्रमांक-14 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी बेबी बाई कोल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी बेबी बाई कोल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी बेबी बाई कोल वार्ड क्रमांक-14 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी बेबी बाई कोल द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(48)

7. अभ्यर्थी , बेबी बाई कोल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - उमरिया के पत्र कमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी बेबी बाई कोल वार्ड क्रमांक-14 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, बेबी बाई कोल वार्ड क्रमांक -14 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल , 280(49)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

क्रमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /45२ :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सुरेन्द्र कुमार कोल वार्ड कमांक-14 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी सुरेन्द्र कुमार कोल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी सुरेन्द्र कुमार कोल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी सुरेन्द्र कुमार कोल वार्ड क्रमांक -14 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी सुरेन्द्र कुमार कोल द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(50)

7 . अभ्यर्थी, सुरेन्द्र कुमार कोल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी सुरेन्द्र कुमार कोल वार्ड क्रमांक -14 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , सुरेन्द्र कुमार कोल वार्ड क्रमांक -14 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(51)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /453 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में कन्हैया कोल (कन्धी) वार्ड क्रमांक -15 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी कन्हैया कोल (कन्धी) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी कन्हैया कोल (कन्धी) द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी कन्हैया कोल (कन्धी) वार्ड क्रमांक-15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी कन्हैया कोल ( कन्धी ) वार्ड कमांक-15 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(52)

7 . अभ्यर्थी , कन्हैया कोल (कन्धी) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी कन्हैया कोल (कन्धी) वार्ड क्रमांक -15 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , कन्हैया कोल (कन्धी) वार्ड कमांक-15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 280(53)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 /ग्यारह / 454 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रोशनी बैगा वार्ड कमांक-15 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-09-2022को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी रोशनी बैगा वार्ड क्रमांक -15 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रोशनी बैगा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी रोशनी बैगा वार्ड क्रमांक -15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी रोशनी बैगा वार्ड क्रमांक-15 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

280(54)

7. अभ्यर्थी, रोशनी बैगा वार्ड क्रमांक-15 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी रोशनी बैगा वार्ड क्रमांक-15 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, रोशनी बैगा वार्ड क्रमांक-15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला - उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , 280(55)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2025

भोपाल , दिनांक 2 जून 2025

आदेश

कमांक एफ 87-437 / 2022 / ग्यारह /455 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्तं व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह सितम्बर 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पाली जिला उमरिया के पार्षद पद के आम निर्वाचन में उमेश सिंह वार्ड क्रमांक -15 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 30-9-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 29-10-2022 तक अभ्यर्थी उमेश सिंह को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 29/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी उमेश सिंह वार्ड कमांक-15 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 26/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - उमरिया के माध्यम से अभ्यर्थी उमेश सिंह वार्ड क्रमांक -15 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 05/12/2024 में अभ्यर्थी उमेश सिंह द्वारा व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 10-02-2025 को आहूत किया गया ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2025

280(56)

7. अभ्यर्थी, उमेश सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08 जनवरी 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 10 फरवरी 2025 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय उमरिया में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- उमरिया के पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी ।

11. अभ्यर्थी उमेश सिंह वार्ड क्रमांक-15 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय उमरिया में उपस्थित नही हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, उमेश सिंह वार्ड क्रमांक -15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पाली जिला- उमरिया का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल ,

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-06-02.140.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-06-02.140.Extraordinary.