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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं....

Published 04 June 2025

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
144
Identifier
in.gazette.madhya.2025-06-04.144.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 4 जून 2025 - ज्येष्ठ 14 , शक 1947

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2025

F. - 285-2864548-2025- इकसठ- 1 - लो.से.प्र. पी.एस.जी.- 09.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यसरकार, एतद्वारा , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः ,

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत् खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं -

सेवाएं

सेवा क्र.

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)

(7)

(5)

(1)

(2)

(3)

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा (4)

9.21

विभाग को पूर्ण दस्तावेज

21 कार्य दिवस आयुक्त, खाद्य

जिला मजिस्ट्रेट

अधिकारी. जिला आपूर्ति नियंत्रक/

के साथ आवेदन प्राप्त होने

सी.एन.जी./ एल.एन.जी./

एल.सी.एन.जी. स्टेशन के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण - पत्र जारी करना.

एवं कोई स्पष्टीकरण न होने की स्थिति में 30 कार्य दिवस . विभाग को प्रस्तुत आवेदन में अपूर्ण दस्तावेज पाये जाने तथा स्पष्टीकरण होने की स्थिति में 40कार्य दिवस.

287 288

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2025

क्र. - 286-2880329-2025 - इकसठ- 1 - लो.से.प्र. पी.एस.जी.- 01.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. 238 - पी- 2025513-24- लो.से.प्र. इकसठ-1- पी.एस.जी. -01 , दिनांक 7 जून 2024 की सेवा क्रमांक 1.9 , 1.22, 1.24, 1.25 एवं 1.26 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय - सीमा , प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत् ऊर्जा विभाग की सेवाएं-

सेवा का नाम

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित सीमा

(3)

प्रथम अपील अधिकारी के निराकरण की निश्चितकी गई समय-सीमा

(6)

(7)

(4)

(1)

(2)

(5)

15 कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

1.9   उच्च दाब के           33 के.व्ही. तक
      स्थायी नवीन           वृत्त प्रभारी
      कनेक्शन का            अधीक्षण यंत्री .
     स्वीकृति पत्र
      प्रदान करना ( अ)
      (33के.व्ही. तक) .

कार्यपालन यंत्री

क्षेत्रीय मुख्य                        प्रमुख
 अभियंता                             (वाणिज्य)
                                      कार्पोरेट
                                     कार्यालय.

07 कार्य दिवस

(विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय

विद्युत निरीक्षक.

1.22 100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).

अधीक्षण यंत्री 15 कार्य दिवस मुख्य अभियंता

(विद्युत सुरक्षा)

एवं मुख्य

विद्युत निरीक्षक.

(विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक.

विशेष कर्तव्यस्थ

07 कार्य दिवस

अधीक्षण यंत्री 1.24 500 केव्हीए से

अधिक एवं

(विद्युत सुरक्षा)

एवं उप मुख्य

विद्युत निरीक्षक.

5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .

15 कार्य दिवस

अधिकारी, मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा)

म.प्र. शासन, एवं मुख्य

ऊर्जा विभाग .

विद्युत निरीक्षक.

288 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2025

(6)

(7)

(4)

(2)

(3) (1)

(5)

07 कार्य दिवस

1.25 5000 केव्हीए से मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा ) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक.

अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .

15 कार्य दिवस विभागीय सचिव , म.प्र. शासन , ऊर्जा विभाग.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग.

07 कार्य दिवस

1.26 5000 केव्हीए से मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक.

अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .

2. राज्य सरकार एतद्वारा निम्न सेवाएं: -

सेवा क्रमांक 1.9

15 कार्य दिवस विभागीय सचिव, म.प्र. शासन , ऊर्जा विभाग.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग.

उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र प्रदान करना ( अ ) ( 33 के.व्ही. तक) .

सेवा क्रमांक 1.22

100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .

सेवा क्रमांक 1.24

500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).

सेवा क्रमांक 1.25

5000 केव्हीए से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).

सेवा क्रमांक 1.26

5000 केव्हीए से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 2 के अंतर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा , अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-06-04.144.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-06-04.144.Extraordinary.