मध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 147]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जून 2025- ज्येष्ठ 15 , शक 1947
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 जून 2025
क्र. CT- 4-0001-2022- Sec - 1- पांच (CT) (22 ) - मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 70 - क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में, कॉलम ( 3 ) में , अनुक्रमांक 47 - क के सामने , शब्द " एक वर्ष के भीतर " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " 31-03-2025 तक " स्थापित किए जाएं.
(2 ) यह अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार सिंह , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 जून 2025
क्र. CT- 4-0001-2022- Sec- 1- पांच (CT) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच (CT) ( 22 ) , दिनांक 5 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार सिंह, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2025
Bhopal , the 5th June 2025
No. CT-4-0001-2022 - Sec - 1 - V (CT) ( 22) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 70- A of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government, hereby , makes the following further amendment in Schedule - I of the said Act , namely :-
AMENDMENT
In Schedule- I of the said Act , in column (3 ) , against serial number 47 -A, for the words " within a period of one year " , the word and figures " till 31-03-2025 " shall be substituted .
(2) This notification shall be deemed to have come into force from 22nd February, 2024.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN KUMAR SINGH , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.