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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 23, Part Part 1, 06 June 2025

Published 06 June 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
23
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-06-06.23.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2025- ज्येष्ठ 16 , शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2025

क्र. ई- 1-210-2024-5- एक. श्री रामप्रताप सिंह जादौन , भाप्रसे (2010 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , नर्मदापुरम संभाग , नर्मदापुरम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) घोषित किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्र. ई- 5-887 - आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, ( 2010 ) , वि.क.अ. सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का दिनांक 13 से 23 मई 2025 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश ( दिनांक 10, 11 , 12 एवं 24, 25 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 10 से 24 मई 2025 तक, पन्द्रह दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे , ( 2010 ) , वि.क.अ.- सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनराजू एस. भाप्रसे , ( 2009 ) , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.- सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3001

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.

3002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

(4) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, द्वारा वि.क.अ. सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. भाप्रसे. को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7 ) यदि श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.

क्र. ई- 5-888 - आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, ( 2010 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , भोपाल का दिनांक 5 से 20 जून 2025 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश ( दिनांक 21 , 22 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 6 से 18 जून 2025 तक, तेरह दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, ( 2010 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभारं श्री अनुराम वर्मा, भाप्रसे, ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग वर्मा, भाप्रसे को उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीरं शर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7 ) यदि श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे , स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2025

क्र. ई- 5-1218 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे , ( 2018 ) , उपसचिव/ संचालक ( अराजपत्रित ) , संचालनालय , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल का दिनांक 30 मई से 25 जून 2025 तक, सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 29 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उन्हें उक्त अवधि में से दिनांक 9 से 22 जून 2025 तक, चौदह दिवस हेतु एक्स - इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे, उपसचिव / संचालक ( अराजपत्रित ) , संचालनालय, लोक स्वास्थ्यएवं चिकित्सा शिक्षा , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव/संचालक ( अराजपत्रित ) , संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मलिका निगम नांगर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2025

क्र. ई- 5-1155 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 5 से 16 मई 2025 तक, बारह दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) , श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री तपस्या परिहार, भाप्रसे, ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री तपस्या परिहार, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगीं.

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) यदि श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भाग 1 ]

3003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भोपाल, दिनांक 9 मई 2025

क्र. ई- 1-75-2025-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1.

श्री धनंजय सिंह भदौरिया ( 2006 ) , आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

2.

श्री संकेत एस . भोंडवे (2007 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत्.

नवीन पदस्थापना

(3) आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर.

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.

( 2 ) श्रीमती मीनाक्षी सिंह, भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 3 ) उपरोक्तानुसार श्री संकेत एस. भोंडवे द्वारा आयुक्त , नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम . भाप्रसे ( 2008 ) , सचिव , मुख्यमंत्री तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 14 मई 2025

क्र. ई- 5-612- आयएएस - लीव - 5- एक - 2025.- ( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेशशासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथाअपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 19 से 30 मई 2025 तक, बारह दिवस का अर्जित अवकाश ( दिनांक 17 , 18 मई 2025 एवं 31 मई 1 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 17 मई से 1 जून 2025 तक, सोलह दिवस हेतु एक्स इंडिया अर्जित अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1991 ) अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7 ) यदि श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.

3004

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र. ई- 5-868 - आयएएस - लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे ( 2009 ) आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 19 मई से 2 जून 2025 तक, पन्द्रह दिवस का संतान पालन अवकाश (दिनांक 17, 18 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे ( 2009 ) आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे (2012) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्यविकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली , भाप्रसे कोअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन, पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती सूफिया फारूकी वली , भाप्रसे द्वारा आयुक्त , महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन, पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे, को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलतां था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(7 ) यदि श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होतीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

क्र. ई- 5-1189 - आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे ( 2015 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम , इंदौर का दिनांक 9 जून से 1 जुलाई 2025 तक, तेईस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 7 , 8 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती राखी सहाय , भाप्रसे प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश , वित्त निगम, इन्दौर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती प्रीति जैन, भाप्रसे ( 2011 ) , संभागीय सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , इन्दौर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश सेलौटने पर श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति जैन, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती राखी सहाय , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राखी सहाय , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(7) यदि श्रीमती राखी सहाय , भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होतीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2025

क्र. ई- 5-1020- आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे ( 2015 ) कलेक्टर, जिला मंदसौर का दिनांक 19 से 30 मई 2025 तक, बारह दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 17, 18 एवं 31 मई, 1 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 17 मई से 1 जून 2025 तक, सोलह दिवस हेतु एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती अदिति गर्ग , भाप्रसे ( 2015 ) , कलेक्टर, जिला मंदसौर कीअवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमन वैष्णव , भाप्रसे ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

3005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

(4) श्रीमती अदिति गर्ग , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमन वैष्णव, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अदिति गर्ग , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(7) यदि श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होतीं हैं , तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 मई 2025

क्र. GAD -6-0002-2025-GAD-एक-01 (GAD ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री प्रेम नरायण सिंह , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक B- 2643 ( दो-1-10-2024 ) , दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 28 अप्रैल से 1 मई 2025 तक चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD - 6-0020-2025-GAD- एक-01 (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री अनिल वर्मा , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-2641 ( दो- 1-12-2022 ) , दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD -6-0021-2025-GAD-एक-01 (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री एस. ए. धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्चन्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-3075 ( दो-1-17-2016 ) , दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 3 से 5 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. GAD-6-0021-2025-GAD- एक-01 (GAD ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री एस. ए. धर्माधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी -1998 ( दो-1-17-2016 ) , दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 14 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0021-2025-GAD-एक-01 (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री एस. ए. धर्माधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी . एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-3073 (दो-1-17-2016 ), दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. GAD-6-0022-2025-GAD- एक-01 (GAD ) माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , श्री सुरेश कुमार कैत, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक B- 2624 ( दो-1-21-24 ) , दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2024 तक की अवधि में एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक- एफ क्र- 31011-4-2008- Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय , न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह छटवां अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया , उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 27 मई 2025

क्र. 574-0009-2025- बीस-2 भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के परिपालन में Write Petition (C) No. 136/2017 एवं क्रमांक-874/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप , शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्यनरत् विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों कीसुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए विकसित स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर "Guidelines on School Safety & Security " के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश अधिसूचित किया जाता है.

अतः, भारत सरकार , शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन ऑन स्कूल सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी में अंकित निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद सिंह , उपसचिव.

3006

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 जून 2025

क्र. 861-2651338-2025- पचास-2.- राज्य शासन , एतद्वारा, साधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2025 द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम, 2016 ) का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित किया गया था .

दमोह जिले में किशोर न्याय बोर्ड के 01 सदस्य, सुश्री विभा पुरोहित द्वारा त्याग - पत्र देने के कारण उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठता क्रम के आधार पर श्रीमती प्रेक्षा पाठक को किशोर न्याय बोर्ड , दमोह में सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित करता है .

भोपाल , दिनांक 5 जून 2025

क्र. 875-0300-2025- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(1 )

(2)

  1.                 सीहोर
  2.                 खंडवा
 3.                  अनूपपुर
 4.                  शहडोल
  5.                 मंडला
  6.                 डिंडोरी
  7.                 सिंगरौली
 8 .                 सीधी
 9.                  बैतूल
10.                  पन्ना
11.                  दतिया
12.                  अशोकनगर
13.                  रतलाम
14.                  उज्जैन
15.                  नीमच
16.                  झाबुआ
 17 .                बड़वानी
18.                 टीकमगढ़
19.                  शाजापुर
20.                  मुरैना

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4)

(3)

सीहोर                    श्रीमती उजाला शुक्ला, JMFC
 खंडवा                   श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम , JMFC
 अनूपपुर                 सुश्री सुधा पाण्डेय, JMFC
 शहडोल                  श्रीमती प्रीति सिंह बघेल , JMFC
 मंडला                  डॉ. स्वाति चौहान , JMFC
 डिंडोरी                श्री रामप्रसाद सिंह , JMFC
 सिंगरौली               सुश्री रूपा मिश्रा , JMFC
सीधी                    सुश्री सुनिता रावत , JMFC
 बैतूल                  श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन , JMFC
 पन्ना                  सुश्री इकरा मिन्हाज, JMFC
 दतिया                  श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा , JMFC
अशोकनगर                 सुश्री सोनल गुप्ता, JMFC
 रतलाम                  सुश्री मुग्धा कुमारं, JMFC
 उज्जैन                 श्रीमती कोमल अंजना सिंह , JMFC
नीमच                    सुश्री अंकिता गुप्ता, JMFC
झाबुआ                   श्रीमती सरोज बाला मुजालदा, JMFC
बड़वानी                 श्री महेन्द्र सिंह रावत, JMFC
टीकमगढ़                 श्रीमती नूतन रावते , JMFC
शाजापुर                 सुश्री अनुष्का शर्मा , JMFC
मुरैना                  सुश्री देशना जैन , JMFC

भाग 1 ]

3007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

No. 875-0300-2025 - L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 ( No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4 ) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the Column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in Column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

Name of the District

S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter Name of the Principal Magistrate & Designation

(4)

(3)

(2)

(1)

Sehore

Sehore

1.

Smt . Ujala Shukla , JMFC

Khandwa

Khandwa

2.

3.

Smt . Jyoti Singh Tekam , JMFC

Sushri Sudha Pandey , JMFC

Anuppur

Anuppur

Shahdol

4.

Shahdol

Smt. Preeti Singh Baghel , JMFC

Mandla

Mandla

5.

Dr. Swati Chouhan , JMFC

Dindori

6.

Dindori

7 .

Singrauli

Shri Ramprasad Singh , JMFC

Sushri Rupa Mishra, JMFC

Singrauli

Sidhi

Sidhi

8.

Betul

Betul

9.

Sushri Sunita Rawat , JMFC

Smt . Sanghpriya Bhadrasen , JMFC

Panna

Panna

10.

Sushri Iqra Minhaj , JMFC

Datia

Datia

11 .

12.

Smt. Sandhya Devesh Mishra , JMFC

Sushri Sonal Gupta , JMFC

Ashoknagar

Ashoknagar

13.               Ratlam                    Ratlam              Sushri Mugdha Kumar , JMFC
14.               Ujjain                    Ujjain              Smt . Komal Anjna Singh , JMFC
15.               Neemuch                   Neemuch             Sushri Ankita Gupta , JMFC
16.               Jhabua                     Jhabua            Smt . Saroj Bala Mujalda , JMFC
17.               Badwani                   Badwani             Shri Mahendra Singh Rawat , JMFC
18.               Tikamgarh                 Tikamgarh           Smt . Nutan Rawte , JMFC
19.               Shajapur                  Shajapur            Sushri Anushka Sharma , JMFC
20.               Morena                    Morena              Sushri Deshna Jain , JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

3008

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 26 मई 2025

प्र. क्र. 10- अ- 82 - वर्ष 2025-26.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (है. में )

(2)

(1) पन्ना

(3) मझगाँय

अजयगढ़

(4) निजी भूमि रकबा 3.196 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.113 है. कुल रकबा 3.309 है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.

(6) ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु ( पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82- वर्ष 2025-26.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सांर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (है. में)

(2)

(1) पन्ना

(3) सब्दुआ

अजयगढ़

(4) निजी भूमि रकबा 3.739 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.073 है . कुल रकबा 3.812 है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.

(541 किमी) नई बड़ी रेल्वे (6) ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो लाईन निर्माण हेतु ( पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

प्र. क्र. 12 - अ- 82 - वर्ष 2025-26 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (है. में)

(1) पन्ना

(2) अजयगढ़

(3) गडरपुर

(4) निजी भूमि रकबा 1.350 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है . कुल रकबा 1.350 है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.

ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 किमी ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ- 82 - वर्ष 2025-26. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (है. में) (4) (1) पन्ना

(2) अजयगढ़

(3) भापतपुर कुर्मियान

निजी भूमि रकबा 0.955 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.138 है. कुल रकबा 1.093 है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.

(6) ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 किमी ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु ( पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

3010

प्र. क्र. 23 - अ- 82 - वर्ष 2024-25.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन :-

पन्ना (क) जिला

(ख) तहसील

अजयगढ़

डुंगरहो, प. ह. नं. 011

(ग) ग्राम

225.95 वर्गमीटर.

(घ ) क्षेत्रफल

खातेदार का नाम

क्रमांक

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(1)

221 1

प्रभू पिता लक्ष्मन

221 2

प्रभू पिता लक्ष्मन

220/1 गयाप्रसाद पिता राजाभइया

3

यादव निवासी डुंगरहो,

जगतप्रसाद पिता राजाभइया

निवासी डुंगरहो.

अर्जित क्षेत्र / प्रभावित

भूमिका

प्रकार (वर्ग मी. ) रकवा / मकान धारक

का नाम

(5) (4)

निजी शिवप्रसाद पिता देवीदीन

भूमि यादव, मकान अर्ध पक्का

(सीमेंट सीट) 18.50× 7.50

=138.75 वर्ग मीटर

निजी रज्जू पिता हरीराम यादव,

भूमि मकान अर्ध पक्का ( खपरेल)

9.20×4.00=36.80 वर्गमीटर

निजी जगतप्रसाद पिता राजा भैया,

मकान अर्ध पक्का ( ( सीमेंट

भूमि

सीट) 7.20× 7.00= 50.40

वर्गमीटर .

कुल रकबा 225.95 वर्गमीटर

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 - कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य ( पूरक छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव ) हेतु.

सकता है. ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन ग्रामीण , दिनांक 2 मई 2025

प्रारुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. 923- री- 1 -भू-अ.-2025-प्र. क्र. 0002-अ-82-25-26.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम चंदेसरा, प.ह.नं.087 , तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए .

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर

(2)

(3) (1)

उज्जैन

उज्जैन

चंदेसरा /087 खसरा क्रमांक

(4)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)

0.014

260/1

0.011

260/2

0.018

261/1

0.020

261/2

0.015

266

265

0.038

398

0.037

0.009

264

375

0.036

0.004

342/3/1

0.007

342/3/2

0.027

342/3/5

0.008

343/5

0.016

342/3/3

0.015

342/3/4

374

0.004

0.020

377/1

0.005

392

405

0.022 3012

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

(1)

(2)

(3)

उज्जैन

उज्जैन

चंदेसरा/087 (4)

(5)

0.006

377/2

0.006

393

0.024

395/2

0.028

396

0.044

397

0.434

योग ..

प्रारुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए ]

पत्र क्र. 922 - री - 1 - भू-अ. - 2025- प्र . क्र. 0001 -अ -82-25-26 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम दताना, प.ह.नं. 88, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन , जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर

(3)

(2)

(1)

उज्जैन

उज्जैन

दताना/ 88 खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.070

377/2

0.097

381

0.079

387

0.124

410/4

0.078

416

0.045

418

0.076

438

0.010

612/1

0.075

444

0.029

446/2/1/1

0.006

456/1/2

0.060

446/2/1/3/1

0.009

451

0.052

456/2 3013

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

(2)

(4)

(5)

(1 )

(3)

0.023

489

उज्जैन

उज्जैन

दताना/88

0.058

494/1

0.052

492

0.054

493/1

0.016

493/2

496

0.067

0.023

497

0.041

498

499

0.016

0.070

612/2

614

0.048

0.060

615

0.042

625/1

0.017

625/2

0.020

625/3

1.417

योग

प्रारुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए ]

पत्र क्र. 921 -री- 1 -भू-अ.-2025-प्र. क्रं . 0003-अ-82-25-26.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम चंदेसरी , प.ह.नं. 86, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए.

और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.026 उज्जैन

उज्जैन

200/1

चंदेसरी /086

0.014

201/2 [भाग 1 3014

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.018

202

उज्जैन

उज्जैन

चंदेसरी /086

0:003

207/2

0.010

263/1

0.016

263/2

0.011

208

0.034

209

212

0.018

0.004

257/1

211

0.080

0.042

264

0.022

265/1/2

0.015

265/2

0.008

265/3/2

0.017

265/3/1

0.018

267/1

0.016

267/2

0.005

267/3

315

0.024

316

0.008

324

0.014

0.035

341/3

0.041

342/2

0.005

358/1

0.030

346/1

0.020

346/2

349

0.010

0.040

357/1/2

0.005

358/3

362

0.005

0.006

363/1

0.024

368/4

0.005

369/1

0.013

370/1

0.010

385/1

0.019

373/2

0.030

374/1

0.010

380

0.005

381/5

0.005

381/4

0.741

योग ..

भाग 1 ]

3015

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

प्रारुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. 920- री -1 -भू-अ.-2025-प्र. क्र. 0004-अ-82-25-26.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम कल्याणपुरा , प.ह.नं. 89, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन, मध् यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए .

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर

(3) (1)

(2)

उज्जैन

उज्जैन

कल्याणपुरा/89 खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.009

227/1

0.053

228/2/1

0.011

228/3

0.006

228/1

0.018

0.029

231

0.046

232/1

0.034

232/2

0.034

234

0.050

243

0.026

244/1

0.031

245/342

0.058

247/3

0.013

269

0.017

247/2/1

0.043

258

0.056

257/1

0.090

260/1

0.074

266

0.018

267

0.045

280

0.761

योग....

3016

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

प्रारुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. 918- री- 1 - भू-अ.- 2025-प्र. क्र. 0005-अ-82-25-26.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम खजुरिया रेहवारी , प.ह.नं. 89 , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए .

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक

(1)

(2)

(3)

उज्जैन

उज्जैन

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5)

694

0.012

खजुरिया रेहवारी / 89

0.024

777/1

0.028

777/2

0.058

695/2

0.006

778

0.050

779

0.072

786

0.050

787

0.012

790

0.036

791/1

0.006

792/2

0.015

855/2/1

0.006

791/2

0.036

792/1

0.010

855/1

0.060

853

0.015

855/2/2

0.060

854

0.022

946

857

0.007

0.100

858/1

0.070

947

0.030

948/1

0.017

948/2 3017

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

(4)

(2)

(5)

(1)

(3)

949

0.012 उज्जैन

उज्जैन

खजुरिया रेहवारी / 89

0.006

950/1/1

0.015

958/2/1/2

0.018

950/2

0.012

958/2/2

951

0.016

957

0.029

0.040

958/1

0.950

योग

प्रारुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. 919- री- 1 -भू-अ.- 2025- प्र. क्र. 0006-अ-82-25-26.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी - सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम मतानाकला, प.ह.नं. 53 , तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ), अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः--

अनुसूची

जिला

खसरा क्रमांक

तहसील

ग्राम/ पटवारी हल्कानं.

(4)

(3)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)

(1 )

(2)

0.004 उज्जैन

उज्जैन

242

मतानाकला/ 53

0.026

244

0.030

243/1

0.019

247/2

249

0.110

0.046

254

0.004

255

0.031

269/1

278

0.015

0.060

279/1

0.005

280/2

0.054

280/3

0.064

307/1 3018

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

(2)

(3) (1)

उज्जैन

उज्जैन

मतानाकला/ 53 (4)

(5)

0.036

307/2

0.020

342/2

0.010

350/2

0.038

342/3

0.013

49/2/1

0.014

349/2/2

0.029

350/1

351

0.010

0.083

359

360

0.038

0.010

436/1

0.050

436/2

0.018

646/1

0.008

646/2

0.005

656

0.850

योग ..

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 15 मई 2025

क्र. 35-भू-अर्जन- 25-26.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अंकसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकार और पारदार्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम एवं प.ह.नं.

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का

लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.39 नारायणगंज

मण्डला

कुण्डा-32 अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

परमाणु संयत्र स्थापित किये जाने हेतु चुटका परमाणु विद्युत परियोजना

योग--3.39

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेबसाईट WWW.MANDLA.NIC.IN व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट WWW.MPREVENUE.NIC.IN पर भी देखी जा सकती है .

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , निवास या तहसील कार्यालय , नारायणगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. - 7- भू-अर्जन- प्र.क्र.01 -अ-- 82-2024-25

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 / 11 / 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार जबलपुर जिला अंतर्गत जबलपुर से लम्हेटी मार्ग पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय झूला पुल निर्माण हेतु ग्राम लम्हेटी तहसील जबलपुर जिला जबलपुर पहन 26 रा.नि.म. जबलपुर -2 में पुल निर्माण की सीमा में आंशिक रूप से प्रभावित कृषकों से भूमि क्रय की जा रही है झूला पुल निर्माण से प्रभावित कृषकों की भूमि / संपत्ति की जानकारी निम्नानुसार है: -

हितग्राही का नाम

स.क्र .

01 श्री प्रशांत कुमार पिता रामकृष्ण

02

अर्जित रकवा खसरा न.

कुल रकवा

32/3

0.3000 हेक्ट.

0.0873 हेक्ट.

32/2

2.8100 हेक्ट.

0.0721 हेक्ट.

श्री निशांत कुमार उर्फ छोटू ना वा. रामनाथ संरक्षक रविशंकर पिता कमल प्रसाद

कुल योग

क्र. 6-भू-अर्जन-प्र.क्र.01-अ-82-2024-25 02

3.11 हेक्ट.

0.1594 हेक्ट.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 / 11 / 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार जबलपुर जिला अंतर्गत जबलपुर से लम्हे टी मार्ग पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय झूला पुल निर्माण हेतु ग्राम लम्हेटा तह. गोरखपुर जिला जबलपुर प.ह..न 12 र.नि.म. भेड़ाघाट में पुल निर्माण की सीमा में आंशिक रूप से प्रभावित कृषकों से भूमि क्रय की जा रही है झूला पुल निर्माण से प्रभावित कृषकों की भूमि / संपति की जानकारी निम्नानुसार है: -

स.क्र. हितग्राही का नाम

01 श्री हरमोहन शर्मा पिता हरगोविंद शर्मा

02 श्री देवदत्त पिता रामप्यारे शुक्ला

कुल योग

खसरा न.

अर्जित रकवा

कुल रकवा

166/2

0.0200 हेक्ट.

0.0050 हेक्ट.

184/1

0.2478 हेक्ट.

0.0765 हेक्ट.

02

0.2678 हेक्ट.

0.0815 हेक्ट.

3020

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

प्र.क्र.- 0003-अ-82-2024-25- भू-अर्जन-9125

जबलपुर , दिनांक 15 मई 2025

चूँकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनों के लिए समय समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस नीति की अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर की परियोजना जबलपुर जिले के अंतर्गत जबलपुर मानिकपुर सेक्शन के रेलवे कि.मी. 1004/2-3 में लेवल क्रासिंग क्रं 323 में आर.ओ.बी. निर्माण हेतु ग्राम लमती तहसील पनागर अनुभाग जबलपुरनपुर में प्रभावित निजि भूमि की आवश्यकता है | इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी, भूमिस्वामियो द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है । क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्त्व के विषय में कोई आपति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जायेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार काविचार किया जायेगा |

अनुसूची

// अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण //

ग्राम लमती पटवारी हल्का नं. - 19 क्षेत्रफल -1.4240 हेक्ट( 14240 वर्ग मी. )

क्रमांक

पनागर जिला - जबलपुर अनुभाग-जबलपुर तहसील भूमिस्वामी का नाम

1 विमलाबाई पति छोटेलाल

2 राजकुमार पिता मिहामल कुकरेजा

3 कृष्णकुमार पिता मथुराप्रसाद गौतम

4

नीलम साहू पति मनोज साहू,

5

खसरा नं.

में अर्जित रकवा हेक्ट

रकवा हेक्टेयर में

अन्य सम्पत्ति/ संरचना

0.1050

0.0200

9/3

0.0505

0.0300

9/5/1

0.4020

0.0850

12/1

0.0056

12/2/2

0.0045

0.3908

0.0035

12/2/1/1

श्रीमती वंदना उपाध्याय पिता स्वमथुराप्रसाद गौतम.श्री. ,

6 अनिल कुमार गौतम पिता स्वमथुराप्रसाद.

7 कृष्ण कुमार, आनन्द कुमार, अनिल कुमार अजय कुमार , प्रमोद कुमार , राज कुमार, कमल कुमार, प्रदीप कुमार, अंजना वंदना पिता मथुरा प्रसाद गौतम

8 आशु अंकित आकांक्षा पिता स्वसत्य प्रकाश पटेल

9

झामसिंह पिता खुशाल सिंह लखेरा

10 केशलाल पिता मूल चंद जाति , मनोज कुमार लोधी पिता केशलाललोधी

11 दीपक लोधी पिता कैलाश सिंह लोधी

12 विजय , अजय वल्द डूम्मा कौशल्या बाई वेवा डूम्मा

13

+0.0056 0.3964

0.0315

12/2/1/2

17

0.6000

0.2040

79

0.6440

0.2770

0.3760

0.1450

177/1

180

0.0400

0.1820

177/2

0.4660

0.2000

1.2670

176

0.0600

0.0743

0.0190

170/1/2/ 1/1

पानवाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय . मनोजमोहनलाल पिता स्वहुकुमचंद पटेल .

14

0.085

0.0210

170/1/2/ 1/2

पानबाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय . पटेल हुकुमचंद मनोज मोहनलाल पिता स्व भाग 1 ]

3021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

 15 |  पानबाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय     170/1/2/
                                                          0.0557          0.0140
       हुकुमचंद पटेल .मनोज मोहनलाल पिता स्व     2
16    लेख राम पिता छोटे लाल यादव              174/1       0.0160          0.0110
 17    प्रियंका सिंह पति मुरारी सिंह         174/2/1      0.0200          0.0100
 18   मिथला व्यास वेबा स्वगोपाल व्यास वल्द .
      चिन्मय पाखी, पलक नपिता गोपाल .बा.       170/2       0.2750          0.0700
      व्यास वाली मा
 19   गणेश प्रसाद अशोक कुमार पिता बसोरे लाल  170/3        0.2750          0.0700
20    आशीष मिश्रा पिता चन्द्र शेखर मिश्रा    170/4       0.2790           0.0200
21    मुन्नी बाई वल्द महेश प्रसाद            172/2        0.728           0.0450
22    रीना यादव पति घनश्याम यादव             175/1       0.0186
                                                                          0.0100
23    नितिन पिता विपिन कुमार, वासु पिता विपिन
                                              115        0.5020           0.0300
      कुमार, विपिन कुमार पिता सुदामा प्रसाद
24    सुरेश लोधी पिता बाबूलाल लोधी            9/6        0.0930          0.0030
                   24खातेदार

6.9160हे. (69160 वर्ग मी )

1.4240हे . ( 14240 वर्ग मी )

( 1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबर्द्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट WWW.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट WWW.mprevenu..nic.in पर भी देख सकता है । (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (अनुभाग- जबलपुर) तहसील-पनागर, जिला- जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

3022

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-791 -भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 29 अप्रैल 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उवत प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

      (ख) तहसील- रघुराजनगर
      (ग) नगर / ग्राम    बरदाडीह
      (घ) क्षेत्रफल- 0.08470 हे०
                      भूमिस्वामीका नाम                   खसरा नंबर        अर्जित रकवा
क्र०
                                                                            (हे ० में)
 1   लालप्रमोद सिंह पिता लाल वीरेन्द्र सिंह               189/2/2           0.0017
 2   प्रदीप सिंह पिता लाल वीरेन्द्र प्रताप सिंह           189/1/2           0.0017
 3   श्रीमती शशी सिंह पुत्री लाल वीरेन्द्र सिंह           189/3/2          0.0017
 4 जनार्दन कैलाश सोनी पिता रामदास सोनी                     196/2           0.0027
 5   राजनारायण पिता कौशल किशोर चतुर्वेदी                    197            0.0051
 6    श्रीमती फूलमती पत्नी अमरनाथ, अनिल कुमार             177/1/1          0.0038
 7    कैलाशनाथ पिता विशेषर प्रसाद वर्मा                   177/2/2          0.0038
 8   केदारनाथ पिता विशेषर प्रसाद वर्मा                    177/3/2          0.0039
 9    वेद नारायण , ओंकार नारायण पिता मुन्नालाल चतुर्वेदी 121/1/5/1         0.0041
 10 अचारीलाल पिता सुंदरलाल चतुर्वेदी                     121/1/2/1         0.0041
 11   शंकरलाल पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी                   121/1/4/2         0.0019
 12 नारायण पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी                      121/1/3/2         0.0022
 13 रामनरेश पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी                       121/2           0.0019
 14 सुशराज सिंह पिता रामदुलारे सिंह                        122/9           0.0010
 15  श्रीमती पूनम सिंह पत्नी कमलेश सिंह                   122/6/2          0.0020
  16  सुशराज सिंह पिता रामदुलारे सिंह                     122/1/1          0.0010
 17   श्रीमती विमला सिंह पत्नी नंदकिशोर सिंह              122/7/2          0.0010
  18  उमाशंकर पिता रामदुलारे सिंह                         122/8/2          0.0051
  19  रामवती सिंह पिता रामप्रकाश सिंह                    122/5/2          0.0048
 20 ओंकार प्रसाद अखिलेश कुमार पिता काशी प्रसाद             174/2          0.0036
      तिवारी
 21   आनंद मोहन पिता रामाधार ज्योतिषी                    176/1/2          0.0036
 22 साथलिया, प्योर तनय सुखदेव गुप्ता                     176/3/1          0,0016
   23  राजेन्द्र पिता हीरालाल गुप्ता                      176/3/2          0.0016
  24   संदीप कुमार शिवहरे पिता अयोध्या प्रसाद शिवहरे       176/2           0.0028
  25   मनोज पिता सत्यदेव दुबे                             198/2/2          0.0041
  26   राजेन्द्र, सुधीर , प्रभात पिता हीरालाल गुप्ता       198/1           0.0021
  27   नारेन्द्र प्रताप सिंह पिता दिग्विजय सिंह           201/2/2          0.0037
  28   कमलेश पिता राजधर मिश्रा                             195/2          0.0081
                            योग                        कुल 28 किता        0.0847
 (2)    सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु
       निर्माण संभाग रीवा (म० प्र० ) द्वारा सतना शहर में मुक्तियारगंज लेबल कासिंग 387 कि० मी ०
       1180/ 9-11 में इटारसी मानिकपुर रेल लाईन में रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु ।
 (3)   भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
       सकता है ।

3023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र.-866-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 20 मई 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - मझोखर

(घ) क्षेत्रफल- 0.1460 हे0

क०

भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

1

2

1

सुरेन्द्र कुमार पिता रामखेलावन वागरी जाति बागरी पता उचेहरा भुमिस्वामी

2

सुरेन्द्र कुमार पिता रामखेलावन वागरी जाति बागरी पता उचेहरा भुमिस्वामी योग

खसरा नं.

अर्जित रकवा हे .में

3

4

37/2

0.0520

39

0.0940

0.1460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर की चकहटा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र:-902-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 22 मई 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम बिकरा

(घ) क्षेत्रफल 1.4420 हे0

क्र

भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

1

खसरा नं ०

अर्जितरकवा (हे.में.)

0.0520 264/1/1/1/2/1/1/1/1/1

लक्ष्मीप्रसाद पिता रामस्वरूप ब्रा ० सा ० देह, अवधेश पिता महेश प्रसाद विश्वकर्मा सा० देह, रेखा पिता रंजीत कोरी सा० कतकोन कला

दादूराम पिता रामस्वरूप ब्रा० सा० देह 2

1.2400 264/1/2/1

0.0700 264/1/1/2

संजय कुमार पिता गणेश प्रसाद चतुर्वेदी सा० भैंसवार 3

कुल योग-

(2)

0.1000 274/1

1.4420

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उपमुख्य अभियंता (निर्माण-2) पमरे, सतना (म० प्र०) द्वारा सतना - पन्ना नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3024

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

[ भाग 1

क्र.-903-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) नगर /ग्राम - अतरार

(घ) क्षेत्रफल- 1.5250 हे0

क०

खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

3

1

2

5

1 सुखलाल तनय मुखना पता अमिलिया सा ० देह भूमिस्वामी

6/1/3

0.6650

6/3/1

0.0090

2 श्रीनारायण पिता धीरा जाति ब्रा ० पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी

6/4

0.2260

3 मोतीलाल रामकुमार सीताराम पिता भूरा जाति काछी पता अमिलिया सा ० देह भूमिस्वामी

4

7/1

जयलाल जयराम दयाराम पिता दसूवा मु. सुकवरिया बेवा दसूवा जाति चमार पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी

0.4620

5 सुखलाल तनय भुखना पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी

7/2

6

8

0.1610

श्री मती सविता पत्नी हरिनारायण जाति ब्रा० पता अमिलिया सा ० देह भूमिस्वामी

9

0.0020

7 मु,कलावती बेवा श्रीधर हरीनारायण कमलेश प्रसाद चंद्रशेखर पिता श्रीधर जाति ब्रा० पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी योग

1.5250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3025

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र.-904- भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर / ग्राम - दुबारी कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 2.7460 हे ०

क०

खसरा नं.

भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

अर्जित रकवा हे. में

3

2

4

1

280/2/2

0.1650 इन्द्रभान सिंह पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता उर्रहट हुजूर रीवा भूमिस्वामी

2

279/2

0.0120 इन्द्रभान सिंह पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता उर्रहट हुजूर रीवा भूमिस्वामी

3

0.0650

277/1

हिमांशुल सिंह पिता हरिभजन सिह जाति कुर्मबंशी पता अजगरहा हुजूर रीवा भूमिस्वामी

4

276

0.0120 गणेश सिंह पिता रामरूप सिंह पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

5

278/1

0.0520 जगदीश सिंह पिता बंशधारी सिह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

6

278/2

0.0200 रामनिहोर सिंह पिता बंशधारी सिह जाति कुर्मी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

7

266/1

0.0640 जगदीश सिंह पिता बंशधारी सिह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

267/1/2

0.0040 8 बाल्मीक पिता रामहित विश्वकर्मा जाति लोहार पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

9

265/1

0.0750 नन्दलाल पिता रामसुन्दर जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी

265/2

0.0550 10 छविनाथ सिंह पिता रामसुन्दर सिंह कुर्म . पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह

11

264

0.1040 तेजभान सिंह पिता भोला सिह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया ,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी

263/2

0.0620 12 रामनिहोर सिंह पिता बंशधारी सिह जाति कुर्मी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

262

0.0610 13 रमागोविन्द सिंह पिता रामनिवास सिह जाति कुर्मवंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

261

0.0040 14 गणेश सिह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्मवंशी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी 3026

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

[ भाग 1

254/1/1/1/1 0.0640 15 रामलखन पिता द्वारिका फूलमती रामवती पारवती पुत्री द्वारिका बेवा द्वारिका रकवा 0.29 डि हि. 1/6 छोटे जवाहर भूरेलाल पिता माहिल 1/15 हि कामता प्रसाद श्यामलाल पिता सूरजदीन सोनार सा शिवपुरवा कीर्तन अमृतलाल पिता झुन्नी मु भगवंती पता बेवा झुन्नी मु भगवंती , केदार नीरज धीरज पिता केदार मु मोलिया बेवा बाबूलाल गिरजा पिता वासुदेव मु यशोदा बेवा कन्छेदीलाल महेन्द्र लक्ष्मण गणेश पिता कन्छेदी शारदा पिता रामरतन जाति सोनार पता सा० देह भूमिस्वामी

0.0680

254/1/1/1/2

16 श्यामलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

254/1/1/2 0.0670 17 शंकरलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

18

254/1/2 0.1360 नीलेन्द्र कुमार सोनी पिता कामता प्रसाद सोनी ,अशोक कुमार सोनी पिता कामता प्रसाद सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

19

255/2

0.0120 शंकरलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

247/1/2

0.0020 20 रामनरेश गुप्ता पिता श्यामसुन्दर गुप्ता जाति बानी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

21

202/1

0.0980 फूलमती सिंह पति रामभान सिह, विद्वया सिंह पति उदयभान सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

22

203/1/1

0.0160 महेन्द्र सिंह पिता गोपीलाल सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

23

174/2

0.0820 महेन्द सिंह, गिरधारी सिंह पिता छोटेलाल सिंह ,सुक्खी देवी सिंह पति छोटेलाल सिंह जाति कुर्म ० पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी

24

0.1000

175/1/2

कुम्भकली सिंह पति नन्दलाल सिंह जाति कुर्म ० पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

25

175/2

0.1880 लालजी पिता लालमन जाति बानी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

26

176/2/2 0.0120 कुम्भकली सिंह पति नन्दलाल सिंह जाति कुर्म० पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

27

170

0.0320 रामअवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह मूमिस्वामी

177/1

0.0800 28 रामखेलावन पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

29

177/2

0.0940 प्रेमा सिंह पति छविनाथ सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

30

164/1/2

0.1620 प्यारेलाल सिंह पिता गोपीलाल सिंह जाति कुर्म ० रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

31

164/2/1/1 0.0620 मीना सिंह पुत्री जगदीश सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

32

162/1

0.1160 राम अवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह 'जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

33

163/2/1/1 0.0120 मीना सिंह पुत्री जगदीश सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी

34 अजाद सिंह पिता राम सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार,

55/1

0,0490

35

0.0490

55/2

अंकित सिंह पिता राम सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी भाग 1 ]

3027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

 36|| सुरेन्द्र सिंह पिता भोला सिंह जाति कुर्मवंशी पता दुबारी कोठार , रामपुर 200    0.0250
      बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
37    लालमन पिता गुरूदयाल बानी जाति बानी पता दुबारी कोठार, रामपुर        199        0.0250
      बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
 38   प्रेमा सिंह पति छविनाथ सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर 178/1     0.0120
     बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
 39   रजनीश पिता लालजी बानी सा० दुबारी कोठार तह० रामपुर बाघेलान        61/2/1       0.1650
40     पंकज गुप्ता पिता मथुरा प्रसाद गुप्ता जाति बानी पता दुबारी कोठार  61/2/2      0.0600
      रामपुर बाघेलान सतना भूमि स्वामी)
41    सुमन सिंह वेवा अमरजीत सिह कुर्मवंशी सा. देह भूमिस्वामी
                                                                        60/1/1      0.0080
42    रामअवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी          60/1/2      0.0670
      कोठार , रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
43    सुमन सिंह वेवा अमरजीत सिह कुर्मवंशी सा. देह भूमिस्वामी            69/1        0.1200
44    कलावती पत्नी जगदीश प्रसाद जयप्रकाश सुभाषचन्द्र पिता जगदीश         61/2/2      0.0080
      प्रसाद गुप्ता सा० दुबारी कोठार
45   कलावती पत्नी जगदीश प्रसाद जयप्रकाश सुभाषचन्द्र पिता जगदीश          62/2/1      0.0550
      प्रसाद गुप्ता सा० दुबारी कोठार
                                               कुल योग रकबा हे. में-               2.7460
(2)   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
      रीवा शाखा नहर के दुबारी उन्मूलन माइनर के निर्माण हेतु ।
(3)   भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में
      किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3028

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश

हरसूद , दिनांक 23 मई 2025 प.क्र. - 1905- क- वा.-1- भू-अर्जन-2025

प्ररुप- "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए ]

कमांक-0077 /अ-59/2025-26 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- लहाडपुर माल प.ह.न. 06 तहसील - किलौद जिला- खण्डवा (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

किल्लौद

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम- लहाडपुर

माल प.ह.न. 06

0.016

314/2

0.013

312/2

0.013

311/2

0.016

319/1

0.009

320 3029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.008

321

किल्लौद

खण्डवा

ग्राम- लहाडपुर माल प.ह.न. 06

0.003

323/1/2

0.017

324/2

0.015

325

0.016

326

0.023

327

0.005

330

0.014

328/2

0.013

367

0.011

375

0.005

374/4

0.005

374/1

0.012

372

0.003

369/1

0.019

0.008

369/6

0.010

371

0.020

369/2

0.274

22

योग निजी भूमि

किल्लौद

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम- लहाडपुर माल प.ह.न. 06

0.029

373

0.029

01

योग शासकीय भूमि

0.303

23

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

पुरुषोत्तम कुमार रा.प्र.से. , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी .

3030

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 21 मई 2025 क्र.-247-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 3 और 4 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1 ए और 1 बी के निर्मार्ण कार्य हेतु ग्राम मेलपिपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की "आई.एस.पी. -पार्वति फेस 3 ओर 4 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1 ए और 1 बी के निर्मार्ण मे प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूचि-1 ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेगांव जिला देवास

विवरण

क.

अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )

असिंचित

योग

सिंचित

0.09

0.09

1. आई.एस.पी.- पार्वति फेस 3 और 4 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1 ए और 1 बी के निर्मार्ण हेतु

अनुसूचि- 2

आई.एस.पी. - पार्वति फेस 3 ओर 4 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1 ए और 1 बी के निर्मार्ण कार्य हेतु ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेंगाव जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण ।

ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेगांव जिला देवास

भूमि का कुल रकबा

क्र.

खसरा कमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर) कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

असिंचित सिंचित असिंचित

कुल

कुल

सिंचित

3

8

9

5

7

4

6

0.09

0.09

0

1.2500

1.2500

24/2

2 1 कमल किशोर पिता बिहारी जाति नाई निवासी मेलपिपलिया तहसील खातेगांव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी कसरावद, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 28 मई 2025 प.क्र.- 1354- क-वा.- 1- भू-अर्जन-2025 - रा.प्र.क्र .-0024-3-74-2024-25

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-745/ भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-4/ आर.एम. -3 /आर.एस.एम.-4 एवं जी.एम.- 3 / एल.एम.-2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बैगन्दी, प.ह.नं.- 37/130, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.007

336/4

कसरावद

खरगोन

ग्राम- बैगन्दी,

0.001

337/2

0.003

337/1

प.ह.नं.- 37/130,

0.006

342/2

0.001

341/3

0.005

341/2

0.003

341/1

0.002

292

0.005

291

0.005

287/3

0.002

286/1

0.040

11

कुल योग

ন 3032

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

प.क्र. - 1351 -भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0025-अ- 74-2024-25

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-706 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-3 / एल.एम. -2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बैगन्दा, प.ह.नं.- 37/130 , रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.006

138/1

कसरावद ग्राम- बैगन्दा,

खरगोन

0.002

137/1

प.ह.नं.-

0.007

137/2

37/130,

0.002

153/1/1

0.007

137/3/1

0.007

137/4/1

0.008

153/2

0.002

153/4

0.003

154/1/1

0.005

155/1

0.008

168

0.057

11

कुल योग 3033 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

प.क्र.- 13517- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.- 0026- अ-74-2024-25

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-700 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 04 व जी.एम.-04 / आर.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम रसवा, प.ह.नं.-40/133, रा.नि. मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

4

1

3

363/4

0.002

खरगोन कसरावद ग्राम- रसवा,

364/1

0.003

प.ह.नं.

365/25

0.004

-40/133,

0.004

365/34

365/26

0.003

365/24

0.003

365/33

0.003

365/23

0.003

392/2

0.001

396/2

0.001 3034

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2 कसरावद

1 खरगोन

ग्राम- रसवा, प.ह.नं. -40/133,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

407

0.002

0.006

408

0.008

413

0.008

417/4

0.009

500/2

0.003

318/1

0.006

316/2

287/5

0.003

0.005

287/4

0.002

212/4

267

0.011

0.003

261/2

0.011

263

222

0.006

232/2

0.013

0.002

223

232/1

0.011

234/2

0.002

0.011

253/1

0.004

234/1

0.001

250/6

0.154

31

कुल योग

3035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

कसरावद, दिनांक 30 मई 2025 प.क्र.- 1389- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0027-अ- 74-2024-25

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- कमांक-720 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक 4 व 5 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- तितरान्या, प.ह.नं.- 20/126, रा.नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.020

1/2

कसरावद

ग्राम-

खरगोन

2/2

0.007

तितरान्या,

0.002

23

प.ह.नं.-

0.008

21/1

0.008

12/4

20/126,

0.005

119/1

0.002

130

0.011

132

0.013

135

0.006

126

0.082

10

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

3036

प.क्र. - 1386-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0028-3-74-2024-25

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक-715 / भू-अर्जन/2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-01 एवं ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक-02, 03 , 04, 05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- डोलानी, प.ह.नं.- 34/127, रा.नि.मं. बलकवाड़ा तहसील- कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1         2           3            4            5
खरगोन     कसरावद       ग्राम-                     0.013
                                    249/3         0.006
                      डोलानी,
                                                 0.003
                      प.ह.नं.-
                                    249/6        0.011
                      34/127,       249/2        0.006
                                     251          0.006
                                     367         0.017
                                    363/6        0.002
                                    363/5        0.006
                                                  0.002
                                   249/11         0.109
                                                  0.018
                                     382          0.012
                                                  0.003
                                    249/12
                                                  0.039
                                    249/4         0.008
                                   233/1/2        0.002
                                   233/1/1        0.003
                                    40/1          0.005
                                    40/3          0.003
                                    84/2/1        0.006
                                     11           0.003
                                    40/2          0.004
                                     22           0.002
                                    36/3          0.001
                                     36/2         0.003
                                    46/2          0.003
                                     33           0.009
                                     29           0.005
                                     31           0.001
                                     25          0.311

कुल योग

3037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

कसरावद, दिनांक 28 मई 2025 प.क्र.- 1375-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0029-3-74-2024-25

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-755/ भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-03 व जी.एम.-03/ एल.एम.-02 एवं जी.एम.-04 व जी.एम. -04 / आर.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- साईखेड़ा, प.ह.नं.- 39/132, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.013

133/2

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

0.003

133/1

साईखेड़ा,

0.003

131/6

प.ह.नं.-

0.002

131/7

39/132,

0.004

113

0.004

131/5

0.004

131/4

0.004

114/4

0.005

114/3

0.004

114/2 3038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

[ भाग 1

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

              2            3            4              5
   1
                                       108/1         0.005
खरगोन      कसरावद        ग्राम-
                                        107          0.005
                       साईखेड़ा,
                                       62/1          0.007
                        प.ह.नं.-
                                       62/2          0.005
                       39/132,         62/3          0.006
                                                     0.008
                                       62/4
                                                     0.004
                                        70           0.038
                                        92           0.023
                                        176          0.011
                                        91           0.020
                                       178/2         0.010
                                        190          0.004
                                        191          0.003
                                        192          0.018
                                        195          0.004
                                       197/3         0.004
                                       197/2         0.007
                                       197/1         0.008
                                        168          0.003
                                       170/1         0.004
                                       275/1         0.003
                                       275/3         0.007
                                       280/2          0.011
                                        258          0.006
                                        240          0.003
                                        236           0.004
                                        237           0.004
                                       231/1/2        0.003
                                       231/1/1        0.004
                                       645/15         0.013
                                       658/9/2        0.007
                                       645/8          0.002
                                       658/8          0.001
                                                      0.006
                                        652
                                                      0.010
                                        804           0.012
                                        793/1         0.004
                                       658/7          0.002
                                                       निरंतर- 3

3039

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

738/8

0.005

1 खरगोन

कसरावद

ग्राम-

0.001

743/2

साईखेड़ा,

0.005

743/1

प.ह.नं.-

0.004

741

39/132

 760/1         0.003
 724/5         0.003
 724/3         0.002
 724/2         0.002
 724/1         0.001
 678/1         0.003
  694          0.001
 692/1         0.002
  425          0.002
 692/2         0.002
 692/4         0.003
 420/1         0.001
 549/4         0.005
  547          0.003
 543/3         0.019
 651/15        0.004
651/16         0.004
 651/17         0.007
 651/18        0.004
 651/19         0.005
 651/20        0.009
 651/21        0.013
 651/25        0.010
645/14/2        0.001
645/14/3        0.002
                0.006
 658/10
                0.002
658/9/1         0.008
  749           0.005
  752           0.001
  755           0.002
  756           0.004
  758           0.009
  762           0.007
  764/1         0.005
  794/2         0.014
  794/4         0.006
  794/5          0.002
  814           0.004
  812           0.004
  820/6         0.006
  820/5          0.002
   558           0.019
  560/1          0.003
  555/1          0.046
   95           0.626

कुल योग

[ भाग 1 3040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

कसरावद , दिनांक 30 मई 2025 प.क्र.- 1383-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0030-अ- 74-2024-25

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-750 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम रामपुरा, प.ह.नं.-44/ 137, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

1

2

3

0.002

9/6

खरगोन कसरावद

0.006

9/5

0.003

8

ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं. -44/137,

0.006

7/2

85/1/1

0.008

0.008

85/3

0.003

84

0.003

91/2

0.004

91/3

0.003

91/4

0.004

91/5

0.004

69/1

0.006

144/3/1

0.006

159/1

0.006

160/1/2

161/2

0.003

0.003

161/1/2

0.002

161/1/3

0.003

163/1/1

0.003

163/1/2

0.002

164/1

0.004

177/1

22

0.092

कुल योग

3041 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

प.क्र.-1372-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0031-3-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 28 मई 2025

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- कमांक-735 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम. -4/आर.एम.-3 एवं जी.एम.-4 / आर.एम.-3 / आर.एस.एम.-4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मिर्जापुर, प.ह.नं.- 41/134, रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

18/4

0.003 खरगोन कसरावद

ग्राम-

0.005

18/3/1

मिर्जापुर,

0.001

18/3/2

प.ह.नं.-

19/10

0.006

41/134,

20/8

0.003

20/6

0.006

0.006

20/19

27

0.002

26/2

0.015

0.007

103

0.017

104/1

0.007

101/1

0.004

101/2

0.007

149

116/4

0.003 3042

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

                                          खसरा       उपयोग के अधिकार
                                          क्रमांक    के लिये अर्जित की
                                                      जाने वाली भूमि
                                                        (हेक्टेयर में)
   1           2             3             4               5
खरगोन       कसरावद         ग्राम-                        0.001
                                          105/1
                                                         0.003
                         मिर्जापुर,                      0.008
                                          106/1
                          प.ह.नं.-
                                          116/1          0.001
                         41/134,         116/2           0.003
                                          116/3          0.002
                                          150/1          0.004
                                          150/6          0.006
                                         150/2/2         0.012
                                         150/11          0.002
                                          151/2          0.006
                                          151/3          0.007
                                          151/4          0.008
                                          151/5          0.008
                                          152/2          0.007
                                          152/3          0.001
                                          152/4          0.003
                                           53            0.008
                                           97            0.004
                                          95/1           0.002
                                          94/1           0.003
                                         94/4/2          0.001
                                         94/4/1          0.001
                                          94/2           0.002
                                          80/2           0.002
                                          90/4           0.001
                                          90/3           0.002
                                          90/2           0.001
                                          90/1           0.001
                                          80/1           0.001
                                           84            0.001
                                          45            0.204

कुल योग

3043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

प.क्र. - 1348-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0032-अ- 74-2024-25

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-722 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर क्रमांक-03 व जी.एम. -03 /एल.एम.-02 एवं जी.एम.-03 /एल.एम.-04 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- डाबरी , प.ह.नं.- 38/131 , रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.001

466/2

कसरावद ग्राम- डाबरी,

खरगोन

0.009

466/1/4/1

प.ह.नं.-

0.008

474/1/1

38/131,

0.003

470/4

0.006

470/3

0.007

470/2

0.006

454/1

0.001

453/3

0.006

453/2

0.016

352 3044

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

                                         खसरा       उपयोग के अधिकार
                                         कमांक      के लिये अर्जित की
                                                     जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
   1           2            3              4              5
खरगोन       कसरावद     ग्राम- डाबरी ,    358/2          0.004
                         प.ह.नं.-         363           0.008
                                                        0.008
                        38/131,          358/1
                                                        0.005
                                          360           0.016
                                         347/3          0.002
                                         347/2          0.006
                                         347/1          0.006
                                         346/2          0.005
                                         346/1          0.005
                                          305           0.005
                                          37            0.006
                                         38/1           0.001
                                         293            0.005
                                         307/4          0.002
                                         307/5          0.007
                                         306/1          0.005
                                          295           0.004
                                                        0.004
                                         303/4          0.002
                                         303/3          0.004
                                         303/2          0.003
                                         303/1          0.003
                                        302/1/1         0.001
                                         38/3/2         0.005
                                          24            0.002
                                         28/1           0.002
                                          31            0.002
                                          32/1          0.005
                                         65/3           0.005
                                         65/1           0.003
                                         65/8           0.005
                                         66/2           0.001
                                         64/3           0.005
                                          69/1          0.015
                                          71/1          0.006
                                          71/2          0.005
                                          72/3          0.003
                                          73/2          0.002

3045

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

4

खरगोन

2 कसरावद

73/1/2

77/1/1

77/1/3 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

0.004

0.003

0.001

3

ग्राम- डाबरी,

प.ह.नं.-

38/131

  77/2         0.002
 77/1/4        0.004
 77/1/2        0.004
  76/2         0.018
  80           0.003
 364/6         0.006
 364/4         0.004
 364/5         0.008
  365          0.001
289/1/1        0.003
  290          0.001
 289/5         0.012
 289/4         0.005
  288          0.015
  287          0.006
 281/1         0.012
 281/2         0.005
 279/1          0.001
  270          0.009
  269          0.004
 229/1         0.011
406/1/1         0.007
406/1/2        0.007
 414/2         0.007
 419/1         0.005
 415/1         0.001
 416/2         0.005
 422/2         0.007
 422/1         0.007
 425/2          0.010
 425/1          0.010
  117          0.007
  116          0.010
 115/2         0.006
 95/1          0.002
 94/2          0.004
 91/1           0.010
 91/2/4        0.003
 92/3/1        0.007
 92/4/1        0.001
 92/5          0.008
  92           0.512

कुल योग

3046

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

प.क्र.- 1363-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0033-3-74-2024-25

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक-730/ भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-4 एवं जी.एम.-4 / एल.एम.-6 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम कुण्डिया, प.ह.नं.-42/135, रा.नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील - कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.017

2/2

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

6

0.011

कुण्डिया,

16

0.001

प.ह.नं.-

0.008

15

42/135,

14

0.011

0.008

50

0.056

06

कुल योग

3047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

प.क्र.- 1360-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0034-अ- 74-2024-25

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक कमांक-740/ भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर जी.एम.-04/ आर.एम.-03 व जी.एम.-04/ एम.एम. -06 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम सिनगुन, प.ह.नं.- 41/134, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

1

3

0.005

33/4

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

0.007

52

सिनगुन,

0.002

49/1

प.ह.नं.-

0.003

49/2

41/134,

0.003

49/3

0.006

46/2

0.006

46/3

0.006

92/2

0.010

93/1

0.012

96/3

0.003-

96/2

0.004

165/1/2

0.002

165/2

0.002

197/1

0.002

197/2

0.006

435

0.003

196

0.002

434

0.006

0.009

436

0.016

458/2

0.024

463/1

0.004

463/2

22

0.143

कुल योग

[ भाग 1 3048

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

प.क्र.- 1369-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0035-अ-74-2024-25

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-518 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 18.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-3 /एल.एम. -4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- जोतपुरा , प.ह.नं.- 35/128, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.003

172/1

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

0.007

173/1/1/1/1

0.007

173/1/1/1/2

जोतपुरा, प.ह.नं.-

0.008

173/1/1/2

35/128,

0.008

173/1/2

0.033

05

कुल योग

3049

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

प.क्र.- 1366-भू- अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0036-3-74-2024-25

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 513/ भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 18.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मलतार, प.ह.नं.-36/129, रा.नि.मं.-01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

372

ग्राम- मलतार,

कसरावद

खरगोन

0.014

373

प.ह.नं.-

0.002

400/3

36/129,

0.002

400/2

0.002

400/1

0.003

385

0.005

395/2

0.032

07

कुल योग

A [ भाग 1 3050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

प.क्र.- 1378- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0037-3-74-2024-25

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 391 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक- जी.एम. -02/ एल.एम.- 11 व जी.एम.-02/ एल.एम.-11 / एल.एस.एम.-15 बिछाने के कार्य हेतु_ग्राम-डाभा, प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

214/5

कसरावद

खरगोन

ग्राम-डाभा, प.ह.नं.-71 ,

0.011

214/3

0.008

212/1

0.008

203/3

0.007

203/2 3051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2            3            4              5
खरगोन      कसरावद      ग्राम-डाभा,    203/1          0.007
                                      188/6          0.013
                       प.ह.नं.-71 ,
                                       188/5         0.003
                                      188/4          0.004
                                      188/2          0.006
                                       188/1         0.005
                                       188/3         0.004
                                       189/1         0.002
                                       150/1         0.010
                                      151/2/1        0.012
                                      151/3          0.007
                                                     0.006
                                       153/1
                                                     0.003
                                                     0.004
                                       153/2
                                                     0.001
                                                     0.004
                                      154/1
                                                     0.005
                                                     0.004
                                      155/1
                                                     0.005
                                       155/2         0.003
                                      155/3          0.001
                                      158/1/2        0.006
                                      159/1/1        0.006
                                       137           0.004
                                       134           0.001
                                      132/1/4        0.004
                                      132/1/3        0.010
                                        18           0.006
                                       19/5          0.001
                                      41/1/1         0.019
                                      41/1/2         0.010
                                        32           0.001
                                       25/1          0.001
                                       25/2          0.017
                                       21            0.006
                                       20/1          0.004
                                       19/4          0.003
                                       19/3          0.005
                                       19/2          0.001
                                      19/1          0.001
                                       17           0.007
                                       10           0.007
                                      6/225         0.015
                                       6/1          0.008
                                       6/2          0.001
                                      179           0.007
                                      158/2         0.005
                                     159/1/2        0.007
                                      162           0.007
                                     163/1          0.001
                                     169/1          0.008
                                       52          0.326

कुल योग

सत्येन्द्र बैरवा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

3052

कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 2 जून 2025 क्र. 167-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0001 -अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

1.716 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- इन्दौर

(ख) तहसील

:- सांवेर

(ग) ग्राम

:- रंगकराडिया

- 1.716 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5

2

4

1

1

0.154

250/1/1/3

2

0.103

250/3/2/1

3

0.620

250/3/2/2

4

0.378

250/3/2/3

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

5

0.054

251/6

6

0.400

251/5

7

0.007

251/4

1.716

कुल रकबा

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 169-भू- अर्जन - 2025- रा.प्र.क्र.0002-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

0.229 हेक्टर

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- टुमनी

:- 0.229 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

1

0.023

97/1/4

2

0.141

106/3

3 106/2

0.056

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

4

0.009

106/1

0.229

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 3054

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

क्र. 171 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0003-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि कीअनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

5.089 हेक्टर

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- बीबीखेडी

:- 5.089 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

1

3

2

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 4

5

1

166

0.246

2

1.183

230/1

3

0.097

230/3

4

231

0.104

5

240/1

0.315

6

0.109

240/2/1

7

240/2/2

0.075

8

0.336

239/1/1

9

0.164

239/1/2

10

0.012

239/2

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

11

238

0.311

12

0.236

233/1

13

237

0.439

14

0.066

235/2/2

15

236

0.467

16

0.814

220/2/3

17

0.003

220/2/1

18

0.112

249/2

5.089

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 17-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0003-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

7.890 हेक्टर

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

-:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

चितोड़ा

(ग) ग्राम

:- 7.890 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

2

1

3

1

1/2

0.264

2

2

0.451

3

4/2

0.076

4

0.943

4/1/1/2

5

4/4

0.545

6

3/1

0.131

7

0.152

8

0.290

11/1/2

9

0.909

14/1

10

0.064

14/2

11

16

0.332

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

12

0.887

19/1

13

0.458

19/2

14

0.005

19/3

15

18

0.419

16

0.007

29/10/2

17

1.124

29/10/3

18 29/1/2

0.319

19

0.444

31/2

20

30

0.070

7.890

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 3056

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र. 175-भू-अर्जन- 2025-रा.प्र.क्र.0005-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति , आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

10.619 हेक्टर

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क)जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

:- रतनखेड़ी

(ग) ग्राम

:- 10.619 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या

1

2

1

55

2

57

3

51/1

4 51/2

5

50

6

45/4/2

7

45/4/1

8 49

9

48

10 61

11 222/3

12

13

14 221/2

15 229/3

16

230

17 229/2

18

334

19

333

20

330/1/1

21 330/1/2

22

330/2

23 341

24 340

25 342/2

26

332/2

27 331

28

327

29

324/1

30 325

31

322

32 400

33 397/1

34 401

35

402

36

403/1

37

403/2

38 414/2

39 417/2

40 416

41

415/1/2

42

418/1/2

43

418/2

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

4

5

0.039

0.515

0.795

0.127

0.429

0.012

0.035

1.093

0.430

0.203

0.184

0.011

0.229

0.162

0.172

0.126

0.086

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

0.345

0.248

0.002

0.010

0.055

0.192

0.004

0.264

0.016

0.057

0.127

0.842

0.002

0.048

0.735

0.041

0.427

0.029

0.360

0.243

0.058

0.476

0.454

0.033

0.472

0.431

10.619

अधिनियम की धारा-15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यांक्त द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 3058

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र. 177- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0006-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

9.983 हेक्टर

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

:- बलधारा

(ग) ग्राम

:- 9.983 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3059 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या

1

2

1 23/1

2

23/2

3 23/4

4

23/5

5 22/3/1

6

22/3/2

7 22/4

8 22/5

9 97/1

10 97/2

11 20/1

12 20/2

13 100/3

14 99

15

115/1

16

115/2

17 114/2/1

18 108

19

109/1/1

20

109/2/1/1

21

109/2/2

22 109/3

23

24

110/2

25

106/2

कुल रकबा

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

4

5

0.231

0.664

0.012

0.291

0.013

0.363

1.107

0.748

0.112

0.483

0.132

0.717

0.185

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण 0.002

0.082

0.838

0.296

0.541

0.786

0.288

0.969

0.004

0.064

0.858

0.197

9.983

अधिनियम की धारा -15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

3060

क्र. 179-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र .0007-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची ( 2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

14.845 हेक्टर

इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

:- बालरिया

(ग) ग्राम

:- 14.845 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या

क्रं. सं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

1

2

4

5

1

0.456

76/1

2

0.413

76/2

3

0.265

38/5

4

0.287

77/4

5

0.020

78/3

6

0.586

78/1/2

7

0.067

78/1/3

8

0.565

78/1/1

9

0.188

77/3

10

0.014

77/2

11

94

0.035

12

95

0.408

13

0.575

93/1

14

96

0.139

15

0.033

100/1

16

0.185

100/2

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

17

0.002

161/2

18

0.561

159/1

19

0.494

159/2

20

0.707

158

21

0.561

175/1/1

22

0.483

175/2/1

23

0.005

175/2/3

24

0.362

175/2/4

25

0.340

175/1/3

26

0.157

173/1

27

0.222

174/1

28

0.009

174/3

29

0.081

172/1/1

30

0.028

181/1

31

0.319

181/2 3062

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या

1

2

32

182

33

180/1

34

186/1

35

184/1

36

185/1

37 189/2

38

190/2

39 190/3

40

191/2

41

193/465

42

192/2/2/2

43

192/2/2/1/2

44

192/2/2/1/1/3

45 192/2/2/1/1/2

46

192/2/2/1/1/1

47

192/2/2/1/1/4

48

193/1/1

49 193/1/2

50 193/2

51 194/1

52

195/4

53

195/3

54

192/2/1

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

3

4

5

0.558

0.030

0.959

0.162

0.359

0.130

0.315

0.087

0.612

0.040

0.030

0.070

0.177

0.238

0.315

0.294

0.145

0.272

0.233

0.158

0.813

0.237

0.044

14.845

अधिनियम की धारा-15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 181 -भू- अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0008-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर -उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) : -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

9.437 हेक्टर

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

:- रालामण्डल

(ग) ग्राम

:- 9.437 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3064

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

                      अर्जन हेतु निजी   धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
 क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
                      भूमि रकबा (हेक्टे.में) प्राधिकृत अधिकारी  वर्णन
  1          2              3                 4                   5
  1     2/2               0.089
  2     3/1               0.393
  3     3/2              0.347
  4     3/3               0.234
  5     3/4              0.295
  6    3/5               0.403
  7    8/1               0.113
  8    10/1              0.449
  9    10/2              0.171
  10   10/3              0.258
  11   10/4              0.204
  12   12/2              0.296
  13   12/4              0.331
  14   12/9
                         0.131
  15   12/7              0.321                            इन्दौर उज्जैन के मध्य
                                     संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
                                                           4-लेन ग्रीनफील्ड पर
  16   22                0.120       विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
                                                               निर्माण
  17   12/3              0.106
 18    19/6              0.775
  19   19/5              0.102
 20    20/8              0.003
 21    19/7              0.015
 22
       19/3/2            0.010
 23    19/3/1            0.151
 24    20/1              0.155
 25    20/2/2            0.223
 26    20/3              0.266
 27    20/4              0.372
 28    20/7              0.216
 29    32/3/1            0.155
 30    32/3/2            0.270
 31   32/3/3             0.270
 32    32/3/4
                         0.085
 33   31/4/2             0.043
 34
      33/1/1             0.304
 35   33/1/2             0.318
 36
                         0.042
 37   34                 0.139
 38   37
                         0.782
39    35/1               0.061
40    35/2               0.328
41    229/5              0.073
42    36
                         0.018
    कुल रकबा             9.437

15(1) अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 183 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0009 -अ - 82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक. वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- सज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का दिकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

11.553 हेक्टर

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 -लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- इन्दौर

:- सांवेर

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- मगरखेड़ी

:- 11.553 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3066

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

                       अर्जन हेतु निजी  धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
                      भूमि रकबा (हेक्टे.में) प्राधिकृत अधिकारी   वर्णन
  1          2              3                                      5
  1    100/2              0.203
  2    92/1
                          1.002
  3
       92/2              0.646
  4
       69/1/1             0.225
  5    89/3
                         0.164
  6
       89/2/1            0.132
  7
       89/2/2            0.248
  8    89/1              0.576
  9    73/1
                          0.714
 10    73/4              0.076
 11    73/244            0.083
 12    73/2/1            0.013
 13    67/3              0.304
 14    67/2              0.390
 15    67/1              0.650
 16    68/6              0.021
 17                                                        इन्दौर उज्जैन के मध्य
       64/3              0.167       संभागीय प्रबंधक म.प्र .सड़क
                                                           4-लेन ग्रीनफील्ड पर
 18    64/2              0.070        विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
                                                                निर्माण
 19    68/14             0.144
 20
       68/12             0.110
 21    68/11             0.007
 22    68/2/1            0.148
 23   68/2/2             0.028
 24    68/17             0.151
 25   68/8               0.134
 26   68/16/2            0.085
 27    68/15             0.073
 28    68/7/1            0.283
 29   68/7/2             0.142
 30    68/1              0.056
 31   70                 0.396
 32   75/1               0.175
 33    75/2              0.269
 34   75/3
                         0.216
 35   71
                        0.713
36    72                0.499
37    32/1/1/1          0.001
38    32/1/1/2          0.061
39    32/1/2            0.165
40    29/2/1/1          0.123
41    29/2/1/2
                        0.188
42
      29/2/2            0.339
43    3
                        0.737
44
      1/248/2           0.012
45    1/2
                        0.023
46
      2/1               0.591
    कुल रकबा            11.553

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकाअधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 185-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0011-3-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

10.557 हेक्टर

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

:- कछालिया

(ग) ग्राम

:- 10.557 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 3068

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

| अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

 1         2             3                                   5
 1    66               0.850
 2    67               0.630
 3                     0.022
     82/1
 4   83/1              0.155
 5   83/2              0.165
 6                     0.010
     83/3
 7    84               0.490
 8    85               0.095
 9   86/2              0.128
 10   9                0.010
11    10               0.455
 12  22/1              0.306
13                     0.430
 14   23               0.300
 15  27/2              0.240
 16  28/1              0.145
17                     0.325                          इन्दौर- उज्जैन के मध्य
     28/2/1                       संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
                                                      4-लेन ग्रीनफील्ड पर
18   28/2/2            0.085      विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
                                                           निर्माण
 19  28/3              0.110
20   28/4              0.095
21    26               0.520
22    34               0.005
23    38               0.185
24    37               0.535
 25   48               0.290
26   49                0.367
27   45                0.095
28   55/4              0.225
29    55/5             0.190
30   53/1/2            0.058
31   53/2              0.278
 32   54/1             0.277
33    54/2             0.225
34    56               0.232
35   57               0.032
36   844/3            0.550
37   844/4            0.617
38   846              0.160
39                    0.012       f
     848
40   849              0.390
41   489/1660         0.268
    कुल रकबा          10.557

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 187-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0013-3-82-

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

9.885 हेक्टर

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

सांवेर

(ख) तहसील

हरियाखेडी

(ग) ग्राम

:- 9.885 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सर्वेक्षण संख्या

क्र. सं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में )

2

3

5

1

131

0.023

2

1.338

133/1

23

138/1

0.437

4

138/2

0.044

5

138/3

0.043

6

0.631

7

136 137/1

0.026

8

135

0.008

9

0.976

134/3

10

148/1/1

0.183

11

148/1/2

12

0.272 0.821

150/1

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

13

0.218

150/2

14

121/2

0.670

15

163/2

0.668

16

121/1

0.498

17

0.277

119/2/2

18

166

0.558

19

0.128

117/2/1

20

0.570

117/2/2

21

0.974

170/2/2

22

0.522

130/2

9.885

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 3070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र. 189-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0015-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर -उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

6.532हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

:- पिपल्या कायस्थ

(ग) ग्राम

:- 6.532 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3071

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्रं. सं . सर्वेक्षण संख्या अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
                     भूमि रकबा (हेक्टे.में) प्राधिकृत अधिकारी     वर्णन
  1          2              3                 4
                                                                   5
  1    14/2/1            0.580
  2
       14/2/2             0.237
  3
       6/1               0.009
 4
       6/4               0.040
  5    6/3
                         0.130
 6     8/1
                         0.131
  7    8/2               0.241
 8     9/1/2
                         0.002
 9     9/1/1             0.001
 10   10/1               0.122
 11   10/2               0.059
 12    12/3/3            0.264
 13   12/3/2             0.069
 14   158/2
                         0.718
 15   158/3              0.039
 16   157
                         0.269
 17   159/3/1                                              इन्दौर उज्जैन के मध्य
                         0.189       संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
 18                                                        4-लेन ग्रीनफील्ड पर
      159/5/5            0.492       विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
                                                                निर्माण
 19   161                0.334
20    162
                         0.599
 21   163
                         0.102
22    164
                         0.113
23    165                0.196
24    166
                         0.020
25    167
                         0.416
26    168                0.129
27    169                0.294
28    172                0.031
29
      171/2              0.083
30    173/1
                         0.192
31    173/2/1            0.061
32    173/2/2            0.053
33    173/3              0.272
34    174/1
                        0.045
    कुल रकबा            6.532

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 3072

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र. 191 - भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0016-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

8.715 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- इन्दौर

:- सांवेर

(ख) तहसील

:- खतेडिया

(ग) ग्राम

:- 8.715 हेक्ट.

(घ ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3073

मध्यप्नदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्रं. सं . सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

2

1

3

4

5

1

0.212

325/2

2

0.806

326/1

3

0.128

326/2/3

4

0.001

326/2/2

5

0.088

329/2

6

330

0.042

7

1.037

331/1

8

0.055

331/2/1

9

0.001

332/2/3

10

0.016

338/1

11

0.196

338/2

12 346/1

0.129

13 346/2

0.174

14 347

0.073

15

0.058

348/1

16 348/2

0.052

17

0.002

349/1

18 343/1

0.110

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

19

0.295

354/1

20

0.136

354/2

21

0.715

353/1/1

22

0.381

353/1/2

23 353/2

0.234

24 356

0.375

25

0.039

359/1

26

0.058

359/2

27

0.035

359/3

28

0.049

359/4

29

0.056

359/5/1

30

0.030

359/5/2

31

0.107

360/1

32

0.153

360/2

33

0.148

267/2

34

0.148

361/1

35

0.032

361/2

36

0.188

361/3

37

0.052

361/4

38

0.240

265/2

39

264

0.254

40

0.219

263/1

41

0.300

263/2

42

255

1.291

8.715

कुल रकबा

अधिनियम की धारा-15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3074

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

क्र. 193-भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0017-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) : -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

6.711 हेक्टर

-:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- सांवेर

(ख) तहसील

:- पोटलोद

(ग) ग्राम

:- 6.711 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

1

1541

0.227

2

1542/3/2

0.139

3

0.030

1540/2

4

0.038

1540/3

5 1540/1

0.458

6 1543

0.382

7

0.122

1546/1

8 1546/2

0.139

9 1546/3

0.161

10

1547

0.439

11

0.005

1536/1

12

0.310

1536/2

13 1535

0.291

14 1534

0.286

15

1533

0.579

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

16

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

1532

0.461

17

0.433

1553/1

18 1553/2

0.003

19

0.314

1555/1

20

0.168

1555/2

21 1554/2

0.013

22

1531

0.067

23

0.020

1523/2

24

0.922

1523/3

25

0.027

1527/1/2

26 1527/3

0.310

27

0.147

1561/2/1

28

0.128

1561/2/2/1

29

0.092

1561/2/2/2

6.711

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इंच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 3076

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र. 195-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0012-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथता ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

7.158 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- हातोद

(ख) तहसील

:- हातोद

(ग) ग्राम

:- 7.158 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

3

2

5

1

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 4

1

1.463

698/6

0.013

2 698/5/1/1

3

0.529

698/8/1

4

0.010

698/4

5

0.026

698/3/2

6

0.025

698/1/3

7 698/9

0.009

0.288

8 698/8/2

9

0.052

698/1/1

0.762

10 698/7/1

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम इन्दौर ( म.प्र)

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

0.133

11 698/7/5

0.123

12 698/2/4

13

0.805

694/1/3/2

14

1.735

694/2/1

15

0.018

694/1/2/1/3

0.444

16 694/1/3/3

17

0.259

694/1/3/1

0.464

18 683

7.158

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 197 - भू- अर्जन- 2025 - रा.प्र.क्र.0014-अ - 82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक साभाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

7.601 हेक्ट.

-:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- हातोद

(ख) तहसील

:- जिन्दाखेडा

(ग) ग्राम

:- 7.601 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3078

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या

2 1

1 111/2

2

3 110/1/2

4

110/4/1

5

110/4/2/1

6

110/4/2/2

7

110/5/2

8 110/6

9

10 113/2

11 120/2/2/2

12 120/2/2/1

13 120/2/1/3

14 120/5/2

15 120/5/1

16 120/3/1

17 120/3/2

18 120/4/2

19 115/1

20

116/1

21 116/2

22 116/3/1

23 116/3/2

24 117

25 118

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

4

5

0.432

0.048

0.198

0.211

0.496

0.341

0.276

1.203

0.022

0.206

0.001

0.158

0.017

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण 0.121

0.276

0.745

0.376

0.002

0.483

0.534

0.292

0.369

0.289

0.203

0.302

7.601 हेक्ट.

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायलं अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 199-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0018-3-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

12.025 हेक्टर

-: अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- हातोद

(ख) तहसील

:- बुढानिया

(ग) ग्राम

:- 12.025 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 3080

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

                      अर्जन हेतु निजी   धारा -12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
                     भूमि रकबा (हेक्टे.मे) प्राधिकृत अधिकारी     वर्णन
  1          2             3                                      5
  1    5/2               0.131
  2    2/1               1.314
  3    19                0.646
  4    20/1              0.498
  5    20/2/1            0.831
  6    20/2/2            0.420
  7    20/2/5            0.327
  8    20/2/4            0.191
  9    18/1/1            0.209
 10    26/1/1            0.157
 11    27/1              0.436
 12    27/2/1            0.275
 13    27/2/2            0.225
 14    27/2/3            0.448
 15    26/1/2/2/2/1      0.081
 16   26/2               0.081
 17                      0.273                             इन्दौर उज्जैन के मध्य
      28/2/2/1                       संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
                                                           4-लेन ग्रीनफील्ड पर
 18    28/2/2/2          0.293       विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
                                                                निर्माण
 19    28/2/2/3          0.766
 20    31/1/1            0.439
 21    31/1/2            0.178
 22    31/1/3            0.239
 23    31/1/4/1/1        0.066
 24    31/1/4/1/2        0.213
 25    31/1/5            0.132
 26    64                0.042
 27    60/1/1            0.024
 28    60/1/2            0.385
29    58/1               0.027
 30   109/1              0.432
 31   110                0.240
 32                      0.075
 33                      0.074
 34    205               0.004
 35    190/1             0.009

3081 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

           2             3                 4                 5
 36   190/2            0.010
 37   189              0.058
38    188/1/2          0.040
39    188/1/1          0.023
40    180              0.063
41    178              0.040
42                     0.052
43    161/1/2          0.012
44    161/2/1          0.041
45    161/2/2/1        0.026
46    161/2/2/2        0.058
47    161/3/1          0.121
48    177/2            0.024
49    172/1/1          0.096
50    161/4/3/2        0.147
51    161/4/3/1/3      0.138
52    161/4/3/1/2      0.045
53    161/4/3/1/1      0.069
54    162/3/1/1        0.192
55    162/3/1/2        0.050
56   162/3/1/3        0.039
57   170/1             0.179
58   170/3/1          0.019
59   170/3/2          0.069
60   170/3/3           0.062
61   170/3/4          0.051
62   172/3            0.059
63   5/1              0.061
    कुल रकबा          12.025

अधिनियम की धारा-15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3082

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

क्र. 201 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0019-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इङ्ग अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अभिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अभिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

14.667 हेक्टर

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- इन्दौर

(क) जिला

:- हातोद

(ख) तहसील

:- काकरिया बोर्डिया

(ग) ग्राम

:- 14.667 हेक्ट

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3083 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या अर्जन हेतु निजी । धारा -12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का ।
                     भूमि रकबा (हेक्टे.मे) प्राधिकृत अधिकारी     वर्णन
            2              3
  1    122               0.416
 2     123/1/1           0.003
  3    123/2             0.038
  4    121               0.673
  5    120               0.197
  6    119               0.202
 7     118               0.117
 8     117               0.057
 9     116               0.451
 10    131               0.087
 11    114               0.020
 12   112/2              0.045
 13   113                0.318
 14   155               0.129
 15   154/325           0.251
 16   155/326           0.053
                                                          इन्दौर उज्जैन के मध्य
 17   155/330,                       संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक
                        0.070                             4-लेन ग्रीनफील्ड पर
      155/328                        विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
                                                               निर्माण
 18   154/324           0.024
19    155/327           0.059
20    153/2             0.491
21    154/1             0.187
22    154/2             0.097
23    165/1/1           0.426
24    164/1             0.598
25    164/2             1.134
26    166/1             0.604
27    166/2/2           0.237
28    166/2/3           0.744
29    200/1             0.445
30    199/2/1           0.120
31    199/2/2           0.010
32    198/1/1           0.089
33    198/2             0.179

3084

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र० सं०

ריי सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

1

2

3

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 4

5

34

0.056

198/3/1

35

0.083

196/1

36

0.159

196/2

37

195

0.417

38

194

0.248

39

193

0.368

40

0.005

192/1/2

41

0.595

192/2

42

0.096

189/1/1

43

0.264

181/1/2

44

0.147

45

0.168

186/3/1

46

0.390

186/3/2

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

47

0.639

186/2

48

0.543

185/1

49

0.258

185/2

50

0.531

184/1

51

0.564

184/2

52

0.222

184/3

53

0.010

184/4

54

0.011

291/4/2

55

294

0.066

56

296

0.256

14.667

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 203-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0020- अ- 82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची ( 2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आंवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

16.496 हेक्टर

-:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- इन्दौर

(ख) तहसील

:- हातोद

:- सागवाल

(ग) ग्राम

:- 16.496 हेक्ट

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3086

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

        सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्र. सं.
                     भूमि रकबा (हेक्टे.में) प्राधिकृत अधिकारी   वर्णन
  1          2
                           3                 4                   5
  1    10                0.072
  2    9                 2.694
  3    6/5/2             0.014
 4     13                0.072
  5    25/2              0.086
  6    24/1              0.150
  7    24/2              0.030
  8    26/1              0.248
 9    26/2/1             0.692
 10   26/2/2             0.483
 11   49/1               0.010
 12   49/2               0.359
 13   48                0.032
 14    45                0.017
 15   46                0.459
 16   47                 0.072
                        0.807                             इन्दौर उज्जैन के मध्य
 17   41/1/1/1                      संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
                                                          4-लेन ग्रीनफील्ड पर
 18   41/1/1/2          0.803       विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
                                                               निर्माण
 19   41/1/2            0.096
 20   41/1/4/1          0.073
 21   41/4/2/1          0.586
 22   41/2/1            0.890
 23    313              0.797
 24   311/1/2           0.015
 25   311/2             0.040
 26   311/3             0.070
 27   310/2             0.925
28    310/1/2           0.035
29    324               0.029
 30   331/2             1.055
31    337               1.384
 32   359/1             0.018
33    359/2             0.640
34    360/2             0.069
35    360/3            1.293
36    360/5/1          0.456
37    360/5/2/1        0.010
38    361              0.915
    कुल रकबा           16.496

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र. 205-भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0021 -अ- 82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक - आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

31.932 हेक्टर

-:अनुसूची (2) :-

(1 ) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- इन्दौर

:- हातोद

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:-- जम्बुर्डी सरवर

:- 31.932 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3088

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

                      अर्जन हेतु निजी   धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
 क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
                      भूमि रकबा (हेक्टे. में) प्राधिकृत अधिकारी  वर्णन
                            3                                     5
  1
  1    1                 0.406
  2    2                  5.845
  3    23                1.463
  4    22                1.472
  5    17                1.873
  6    14                 3.276
  7    15                0.368
  8    16/2              0.003
  9    13                0.572
 10    10                0.320
 11    12                2.909
 12    251               0.502
 13    252               0.616
 14    253               0.050
 15    292               0.605
 16    293               1.046
                                                          इन्दौर- उज्जैन के मध्य
 17    294               0.616       संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक
                                                          4-लेन ग्रीनफील्ड पर
 18    295               0.050       विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
                                                               निर्माण
 19    383               0.220
 20    384               0.939
 21    386               0.803
 22   387                0.718
 23    385               0.231
 24    389               0.094
 25   426                0.616
 26   425                0.090
 27   424                0.608
 28   417                0.200
 29   422                1.573
 30   420               0.733
 31   463               0.414
 32   462               0.712
 33   469               1.457
34    2/470             0.050
35    421                0.001
36    25                 0.200
37    26                 0.007
38    21                 0.274
    कुल रकबा            31.932

अधिनियम की धारा -15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 2 जून 2025 क्र.-623-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025

रा.मा.क्र. 0.0.0.2/अ-82/2024-25 मौजा ग्राम- पिपरहा प.ह.नं. - 10 / 19 न.ब. - 334 तहसील- करेली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये चिनकी बेराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के लिये जल विद्युत गृह की टेलरेस चैनल निर्माण हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: करेली

3. ग्राम

: पिपरहा

4. प.ह.न.

: 10/19

5. नं.बं.

: 334

: 6.654 हेक्टेयर

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 3090

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

अनूसूची 2

हितबध्द व्यक्ति का नाम एवं पता

खसरा नंबर

स . क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अर्जन हेतु रकबा हेक्टे.

5

3

1

2

1

0.217

33/1 (s)

भूमिस्वामी

पेराबाई पत्नी स्व. लच्छू नर्मदीबाई बेवा शिवप्रसाद राकेश बलराम रेखाबाई सविता पिता शिवप्रसाद जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

2

0.200

33/2 (s)

भूमिस्वामी

34/3 ( s)

बब्बू पिता किशोरी जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.152

33/3 (s)

भूमिस्वामी

34/4 (s)

3 मठोले पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.152

33/4 ( s)

भूमिस्वामी

34/5 (s)

4 करनसिंह पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.152

33/5 (s)

भूमिस्वामी

34/6 ( s)

5. चरनसिंह पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

1.061

33/6 ( s)

भूमिस्वामी

34/7 (s)

6 सुदामा पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

1.092

भूमिस्वामी 34/2/2 (s )

0.040

41/11 ( s)

7 पंचम पिता ननकसा जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

8

0.030

भूमिस्वामी

34/2/1 ( s )

0.030

34/2/3 ( s)

0.130

बालकिशन पिता सखाराम जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

37/1 ( s)

0.200

41/1 (s)

0.545

35/1 ( s)

भूमिस्वामी

9 राजबल पिता दुल्ली जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.188

35/2 (s)

भूमिस्वामी

10 बसंत पिता सत्यपाल भरिया जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 3091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

हितबध्द व्यक्ति का नाम एवं पता खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

1

2

अर्जन हेतु रकबा हेक्टे.

5

3

0.718

भूमिस्वामी

11 मायाबाई वेवा सत्यपाल संतोष बसंत मकुल पिता सत्यपाल जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी आदर्श गौंड नाबालिग पिता अशोक संरक्षक मामा बसंत पिता सत्यापाल जाति भारिया श्रध्दा गौंड नाबालिग पिता अशोक संरक्षक मामा बसंत पिता सत्यपाल जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 35/3 ( s)

0.617

भूमिस्वामी

12 एकाबाई गुडडीबाई गुलाम उर्फ मुलाम पिता मोहन ब्रदीबाई वेवा मोहन मझलीबाई महेश शकुनबाई संतराम उर्फ संतोष सुक्कीबाई पिता मोहन जाति भारिया पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

35/4(s)

1.130

भूमिस्वामी

13 रामकली वेवा नर्मदाप्रसाद नेतराम सीताराम पिता नर्मदाप्रसाद मलतीबाई लोधी पुत्री नर्मदाप्रसाद पता घूरपुर करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

21/2 (s)

22/1 (s)

6.654

कुल योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की

तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष

(कक्ष क्रमांक-84, भू-अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) अथवा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 3092

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 30 मई 2025

क्र.-4437- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0080-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतौल होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में व्रर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम गौसा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य जिला

ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

2

1

3

3.993

घट्टिया गाँसा

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

खसरा न.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

अर्जित भूमि का प्रकार क्र. स.

प्रभावित रकबा हेक्ट.में

कुल रकबा हेक्ट.में

05

04

06

03

02

01

सिंचित

0.030

0.300

381/1/1

1

फिरोज खां पिता मजीदा जाति मुस्लिम पता घट्टिया उज्जैन

सिंचित

1.220 0.290

381/1/3

2

फिरोज खां पिता मजीदा जाति मुस्लिम पता घट्टिया उज्जैन

सिंचित

1.200 0.030

380/1

युसूफ, आरीफ , बबलू पिता सकूर रूकसाना मुमंताज 3 अनीसा पुत्री सकूर जाति पिंजारा पता घट्टिया उज्जैन

सिंचित

0.270

380/3

0.190

युसूफ , आरीफ , बबलू पिता सकूर रूकसाना मुमताज 4 अनीसा पुत्री सकूर जाति पिंजारा पता घट्टिया उज्जैन

सिंचित

0.030

5

379/1/1 1.330

सुरेंद्र गोविन्द यादव पिता सुरेश जाति अहीर पता गौंसा

सिंचित

0.050

388/1

0.780

6

जयवंतराव पिता माधोराव जाति मराठा पता गौसा सोडंग 3093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

खसरा न.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

अर्जित भूमि का प्रकार क्र. स.

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट.में

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.150

388/2/1

0.750

7

कृष्णराव पिता माधोराव जाति मराठा पता घट्टिया उज्जैन

सिंचित

0.180

0.360

390/1

8

उदेश पिता नारायण राव जाति मराठा पता घट्टिया उज्जैन

सिंचित

0.100

2.760

270/1/1

9 हेमराज पिता सरदार पता घट्टिया उज्जैन

सिंचित

1.850 0.850

270/1/3

10 हेमराज पिता सरदार पता घट्टिया उज्जैन

असिंचित

0.200

270/2/10/1

0.030

11 मनोज पिता कुंजीलाल जाति नाई पता घट्टिया

असिंचित

0.090

0.670

259/1

रामचन्द्र पिता शोभाराम जांति कुम्हार पता घट्टिया

12

सिंचित

0.170

0.940

248

13

रतनलाल भूरालाल गोवर्धनलाल नानूराम ग्यारसीलाल पिता बद्रीलाल सोरमबाई बैवा राजाराम नंदकिशोर प्रकाश संजय पिता राजाराम जशोदाबाई बेवा पप्पू जाति माली पता उज्जैन

असिंचित

1.020 0.060

247/2/1/1

14 भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन

व्यावसायिक

1.200 0.200

247/2/2

15 भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन

असिंचित

0.160

1.260

247/2/1/3

16 भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन

असिंचित

0.240

0.530

262/1

17 अरुणकुमार पिता रामचन्द्र जाति कुम्हार पता घट्टिया

असिंचित

0.030

0.350

262/3

18 अरुणकुमार पिता रामचन्द्र जाति कुम्हार पता घट्टिया

सिंचित

0.010

1.020

261

19

रतनलाल भूरालाल नन्दकिशोर प्रकाश गोवर्धनलाल नानूराम संजय पिता राजाराम ग्यारसी लाल पिता बद्रीलाल सोरमबाई जशोदाबाई बेवा पप्पू जाति माली पता गौसा घट्टिया

सिंचित

0.170

0.420

265

हेमराज पिता सरदार जाति गारी पता घट्टिया बद्रीलाल पिता सरदार जाति गारी पता घट्टिया 20 मिठीबाई पुत्री सरदार जाति गारी पता घट्टिया द्रोपती बाई अशोक सुरेश मंजूबाई बेवा हिन्दूसिंह जाति गारी पता घट्टिया

389/1/1

व्यावसायिक

0.010

0.450

21

/1/1/1

राजेंदसिंह बैस पिता विजयसिह बैस पता 109 ग्राम मंगरोला

389/1/1

व्यावसायिक

0.010

0.150

22

/1/1/2

रॉकी अग्रवाल पिता सत्यनारायण अग्रवाल पता 41 सिद्वार्थ नगर इन्दौर

व्यावसायिक

0.010

0.200

389/1/1

23

/1/ 2

योगी महावीरनाथ दत्तक गुरूयोगी पीररामनाथ जी जाति नाथ पता भतरी गुफा मार्ग उज्जेन 3094

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

क्र. स.

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट. में

06

05

03

04

02

01

व्यावसायिक

0.020

0.300

389/1/1/2

24

वीरेन्द्रसिंह बैस पिता विजयसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला

सिंचित

0.330 0.140

389/1/2

25 नारायणराव पिता माधवराम शिन्दे जाति मराठा पत्ताघट्टिया

सिंचित

0.023

1.090

373/1

सरनाम सिंह पिता बाबू सिंह प्रेम सिंह उमाशंकर 26 सिंह गीताबाई पिता सरनामसिंह जाति राजपूत पता गौसा घट्टिया

सिंचित

0.080

0.130

373/3

सरनाम सिंह पिता बाबू सिंह प्रेम सिंह उमाशंकर 27 सिंह गीताबाई पिता सरनामसिंह जाति राजपूत पता गौसा घट्टिया

सिंचित

0.020

0.100

384/1/1

28

सम्पतबाई बेवा मांगीलाल जाति खटीक पता घट्टिया

सिंचित

0.040

1.180

384/1/3

29

सम्पतबाई बेवा मांगीलाल जाति खटीक पता घट्टिया

सिंचित

0.040

0.040

199/1/3

30

कलाबाई पति मेहताबसिह जाति गारी पता गाँसा , मेहताबसिह पिता पूरा जाति गारी पता गौंसा

व्यावसायिक

0.040

0.180

199/2/3

कांताबाई पति प्रेमचंन्द्र जाति प्रजापत पता सोडंग

31

व्यावसायिक

0.020

0.400

199/1/1

32

अभिषेक जैन पिता अशोक जैन जाति जैन पता उज्जैन

सिंचित

0.020

0.120

199/2/1

33

अभिषेक जैन पिता अशोक जैन जाति जैन पता उज्जैन

सिंचित

0.020

0.800

361/1

मीरा उमा राजू भगवती रायसिंह पिता बद्रीलाल 34 अलका पिता दिलीप ' जाति माली पता गौसा घट्टिया

सिंचित

0.250

0.580

361/3

मीरा उमा राजू भगवती रायसिंह पिता बद्रीलाल 35 अलका पिता दिलीप जाति माली पता गौसा घट्टिया

सिंचित

0.020

0.650

374/1

36 नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घट्टिया

सिंचित

0.100

0.750

374/3

नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घट्टिया

37

सिंचित

0.050

0.050

374/4

38 नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घट्टिया

सिंचित

0.010

1.7400

375/1

39 बलवीर सिंह पिता पूजाराम सिंह पता घट्टिया

व्यावसायिक

0.010

0.8600

198/2/1

प्रीति पति चेतन जाति जैन पता घट्टिया हिस्सा 1/4 ,अर्पिता पति अभिषेक जाति जैन पता 40 घट्टिया हिस्सा 1/4 बद्रीलाल पिता मांगीलाल, रंजीत, जीतेंद्र, रीना पिता बद्रीलाल जाति खटीक हिस्सा 1/2 पता घट्टिया

योग 3.993

उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3095

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

क्र.-4438-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0081-3-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम कालियादेह की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

3

2

1

7.278

कालियादेह

घट्टिया

उज्जैन

5

6 उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.

02

01

1

खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हेक्ट.में

कुल रकबा हेक्ट.में

05

04

03

08

सिंचित

0.005

0.101

246/2

निर्भयसिंह पिता रणछोड भवरसिंह पिता रणछोड सुगनबाई बेवा बद्रीलाल पता कालियादेह समान हिस्सा समान भाग 1/3

सिंचित

0.082

0.101

246/3

निर्भयसिंह पिता रणछोड , भवरसिंह पिता रणछोड, 2 सुगनबाई बेवा बद्रीलाल पता कालियादेह समान हिस्सा समान भाग 1/3

सिंचित बबीता पति इकबाल , सईद पिता इकबाल , इसराइल

3

पति इकबाल पता कालियादेह घट्टिया

4

0.015

0.031

247

सिंचित

0.025

0.167

248

नूर मोहम्मद पिता एहमद जाति नायता पता कालियादेह

5

सिंचित

0.135

0.167

249

निर्भयसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह घट्टिया, भवरसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह, सुगनबाई बेवा बद्रीलाल जाति आंजना पता कालियादेह हिस्सा समान भाग 1/3

6

सिंचित

0.140

0.188

250

आशा बाई पति सिकन्दर जाति नायता पता कालियादेह 3096

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र.स.

खसरा न .

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा हेक्ट.में

प्रभावित रकबा हेक्ट.में

01

03

04

02

05

06

7

0.199 0.064 सिंचित

251

धापूबाई बेवा अम्बाराम पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम भवरसिह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम रामेश्वर पिता अम्बाराम पता कालियादेह

8

0.408

सिंचित

268

0.102

निर्भयसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह, भवरसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह , सुगनबाई बेवा बद्रीलाल जाति आंजना पता कालियादेह समान भाग हिस्सा 1/3

9

363/2 0.220 0.003 सिंचित मुरली पिता पूरालाल तेजूबाई पति पूरालाल, हाकमसिंह पिता पूरालाल , रामूबाई पुत्री पुरालाल जाति आंजना पता कालियादेह

10

364/1 0.397

सिंचित

0.314

अलाबक्श पिता दाऊद जाति नायता पंता कालियादेह

11

364/2 0.397 0.148 सिंचित

ऐमनाबाई पत्नी अजगर जाति नायता पता कालियादेह

12

365

0.846 0.068 सिंचित

अलाबक्श पिता दाऊद जाति नायता पता कालियादेह

13

368/1 0.500

सिंचित

0.136

हेदर पटेल पिता शाकीर जाति नायता पता कालियादेह

14

सिंचित

368/2/1 0.450 0.145

रुख्सानाबी बेवा जाकीर जाति नायता पता कालियादेह

15

0.212

सिंचित

368/3

0.041

शाहरुख ,अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह

16

369

सिंचित

0.031 0.031

शाहरुख , अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह

17

370

0.387

सिंचित

0.136

शाहरुख , अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह

18

सिंचित

389/6 0.094 0.041

शाहरुख, अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह

19

390/2

सिंचित

0.223

1.651

धापूबाई बेवा अम्बाराम पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम भवरसिह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम रामेश्वर पिता अम्बाराम जाति आंजना पता कालियादेह

20

0.094 0.055 सिचित

393/1

धापूबाई बवो अम्बाराम पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम भंवरसिंह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम रामेश्वर पिता अम्बाराम जाति आंजना पता कालियादेह

21

393/2 0.021 0.003 सिचित रतनबाई पति करणसिंह जाति आंजना पता कालियादेह

22

393/3 0.021 0.005 सिचित मुरली पिता पूरालाल, तेजूबाई पति पूरालाल हाकमसिंह पिता पूरालाल रामूबाई पुत्री पुरालाल जाति आंजना पता कालियादेह भाग 1 ]

3097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

क्र.स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

01

02

23

खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा हेक्ट.में

प्रभावित रकबा हेक्ट.में

04

03

05

08

394/1

0.481 0.110 सिचित

हातम पटेल पिता लालापटेल जाति नायता अंसार पटैल पिता लाला जाति नायता मुशताक पटेल पिता सिंकंदर पटेल जाति नायता पता कालियादेह

24

394/2

0.480 0.270 सिचित

धापूबाई विधवा अम्बाराम पदमसिंह करणसिंह भंवरसिंह कमलसिंह रामेश्वर पिता अम्बाराम आशाबाई पिता अम्बाराम सीमाबाई पुत्री रूखमाबाई तेजुबाई विधवा नगजी गोवरधनलाल जीवनसिंह पेपुबाई संजुबाई पिता नगजी जाति आंजना पता कालियादेह

25

395/1

0.420 0.089 सिचित

आशांबी पति सिकन्दर मुस्ताक रफिक शाहरूख फिरोज ,जावेद नाबा रशीद ना.बा. अलादीन ना.बा. पुत्रगण सिकन्दर फरीदा रूकसाना पुत्री सिकन्दर समस्त नाबा स.प.माता आशा बी जाति नायता पता कालियादेह

26

जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह

27

जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह

28

जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह

29

उस्मान पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह

30

396/1

0.043 0.043 सिंचित

397/1/2/1/1 0.105

सिंचित

0.095

397/1/2/1/2 0.104 0.086 सिंचित

397/1/2/2

सिंचित

0.124 0.047

417/2

1.14 0.094 सिंचित

सनवर पटेल पिता शेरमोहम्मद जाति नायता पता कालियादेह

31

417/3/1/1/1/

0.346 0.034 व्यावसायिक

फिरोजा पटेल पति सनवर पटेल जाति नायता पता कालियादेह

32

2

418/3/2

सिंचित

0.909 0.296

बिस्मिल्ला पटेल पति अफसर पटेल जाति नायता पत्ता निवासी कालियादेह

33

0.697 0.242

418/3/4

सिंचित

फिरोजा पटेल पति सनवर पटेल जाति नायता पता कालियादेह

34

418/4

0.689 0.229

सिंचित

बिस्मिल्ला पटेल पति अफसर पटेल जाति नायता पता निवासी कालियादेह

35

421

सिंचित

3.690 0.818

निर्भयसिंह पिता रणछोड़ भवरसिंह पिता रणछोड सुगनबाई बेवा बद्रीलाल जाति आंजना समान हिस्सा 1/3पता कालियादेह

36 मेहमूद पटेल पिता गयूर जाति नायता पता

कालियादेह

37 नजमा पति मेहमूद पटेल जाति नायता पता कालियादेह

38 फरजाना पटेल पति अफरोज पटेल जाति नायता पता कालियादेह

39

422/4

0.924 0.596 सिंचित

423/2/3

0.679 0.042 सिंचित

1.385 0.642

423/2/6/2

सिंचित

423/2/7

सिंचित

0.836 0.010

अफसर पिता अब्बास जाति नायता, रुकसाना पिता अब्बास जाति नायता , रेहाना पिता अब्बास जाति नायता, शेहनाज पिता अब्बास जाति नायता, शबाना पिता अब्बास जाति नायता, यास्मीन पिता अब्बास जाति नायता, हाजराबाइ पति एहसान जाति नायता पता कालियादेह

40

427/1/1

0.596 0.151 सिंचित

गोवर्धन पिता मांगीलाल जाति बलाई पता कालियादेह

41

427/1/2

सिंचित

0.595 0.175

कलाबाई उर्फ अनिता बाई पति विक्रम समरथ नाबालिग पिता विक्रम सरपरस्त माता स्वयं बलाई पता कालियादेह

42

अंतर पिता मांगीलाल बलाई पता कालियादेह

43

शिवनारायण पिता रामचंद बलाई पता कालियादेह

44

अशोक पिता रामचंद बलाई पता कालियादेह

45

उस्मान पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह

46

एहमदनूर पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह 427/1/3

0.596 0.219 सिंचित

427/2/1

0.894 0.397

सिंचित

427/2/2

0.894 0.402 सिंचित

428/2/1/1/1 0.209 0.008 सिंचित

428/2/1/1/2

सिंचित

1.154 0.266

योग 7.278

उज्जैन- सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3098

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

उज्जैन, दिनांक 3 जून 2025 क्र.- 4513 - भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0069-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होताहैकि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम सुरासा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील गम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

6

3

2

1

4.415

घट्टिया सुरासा

उज्जैन

5 संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

खसरा न.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

अर्जितभूमि का प्रकार

कुल रकबा हेक्ट.में

प्रभावित रकबा हेक्ट.में

04

05

02

03

06 01

1

सिंचित

5

0.543 0.065

शेर मोहम्मद पिता एहमद पटेल जाति नायता निवासी पता कालियादेह (शासकीय पट्टेदार)

2

6

0.105 सिंचित

1.170

शेर मोहम्मद पिता एहमद पटेल जाति नायता निवासी पता कालियादेह (शासकीय पट्टेदार)

3

सिंचित

1.280 0.015

7/1/1

गोपाल पिता मयाराम जाति आंजना पता सुरासा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

4

सिंचित

1.740 0.800

8/1

गोपाल पिता मयाराम जाति आंजना पता सुरासा मध्यप्रदेश भूगि रवागी

5

22

सिंचित

1.850 0.575

हाकमसिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन

6

सिंचित

0.658 0.460

23/1

बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन

7

सिंचित

0.627 0.240

23/2

हाकगसिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन भाग 1 ]

3099

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

                                                             कुल     प्रभावित
                                                            रकबा      रकबा    अर्जित भूमि
     भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खसरा न .
स.                                                                             का प्रकार
                                                            हेक्ट. में हेक्ट. में
01                     02                          03        04       05         06
 8  बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता    24       0.314     0.012     सिंचित
    उज्जैन
 9  बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता    25       0.314     0.030      सिंचित
    उज्जैन
10  अमरसिंह पिता दौलतसिंह जाति मीणा पता चक                           0.060      सिंचित
                                                  27       0.345
    विक्रमादित्य नगर खिलचीपुर उज्जैन
11  रौनक पिता राजेंद्र यादव जाति यादव निकास                1.600     0.444     सिंचित
                                                28/2/1
    चौराहा उज्जैन
12  बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंग जाति आंजना पता   58/1      1.604     0.015     सिंचित
    उज्जैन
 13 वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर        58/2      1.604     0.700      सिंचित
    पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन
 14 वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर        59/1      0.684     0.059      सिंचित
    पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन
 15 बलराम पिता कन्हैयालाल जाति सोनी पता गणेश      60       1.108     0.568     सिंचित
     मंदिर चौक नयापुरा उज्जैन
 16 वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर        63/1      0.407     0.122     सिंचित
    पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन मध्य
     वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर
17  पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन मध्य       63/2      0.136     0.051     सिंचित
    प्रदेश
 18  वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर      69/2/1     0.082     0.034     सिंचित
    पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन
    परिक्षित , अनिकेत पिता जीवन मीणा हिस्सा
19 1/2 निवासी काजीपुरा 111 अंकपात मार्ग         69/2/2     0.059     0.025     सिंचित
    उज्जैन
 20  वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर      69/2/3     0.059     0.025     सिंचित
     पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन
21  मोहनलाल पिता भगीरथ यादव निवासी उज्जैन         71       0.491     0.010     सिंचित
                                                             योग    4.415

उज्जैन- सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रौशन कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3100

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.- 3186- भू-अर्जन-2025

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 जून 2025

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2)

1

159/1

2

159/3

योग :-

छिन्दवाड़ा

जुन्नारदेव

ग्राम- सेमरकुही प०ह ०न-32 ब.न.-42 रा.नि.मं.-दमुआ-1

कुल रकबा 0.610 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.550

0.060

कुल रकबा 0.610 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन, उपसंभाग तामिया जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

3101

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025

क्र.- 3187- भू-अर्जन-2025

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि 'का वर्णन

जिला

क.

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित 'क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(2)

(1)

5/1

1

5/2

2

5/3

3

5/5

4

5/6

5

5/4

6

5/7

7

5/8

8

5/9

9

6

10

छिन्दवाड़ा

जुन्नारदेव

ग्राम- खापासुरजू प०ह०न-32 ब.न.-08 रा.नि.मं.-दमुआ-1

कुल रकबा -50.486 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

01.706

0.448

0.426

0.853

0.405

01.240

0.426

0.427

0.427

0.520 3102

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

 11                8/4                             01.268
 12                76/5                            0.566
 13                8/6                             01.268
 14                8/8                             0.570
 15                76/7                            0.460
 16                11                             01.500
 17                55/2                            0.150
 18                57                              0.180
 19               58/1                            01.261
 20               75/1                            05.000
 21               58/2                             0.425
 22               58/3                            01.030
 23               58/4                            0.405
24                60/1                            01.473
 25               83/1                            0.251
 26               60/2                            01.453
27                60/3                            01.472
28                83/3                            0.252
29               60/4/1                           01.207
30                83/4                            0.252
31               60/4/2                           0.265
32               60/5                            01.047
33               60/6                            01.438
34               83/2                             0.092
35               60/7                             0.479
36               83/5                             0.377
37              62/1/1                           01.046

3103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025

भाग 1 ]

62/1/2

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67/3

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67/4

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75/2

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75/3

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76/4

52

76/3

53

76/6

54

76/1

55

79

56

81

57

87

58

90

59

योग:-

0.620

0.260

0.827

01.234

0.360

0.465

0.914

02.600

01.385

01.385

01.385

01.385

0.607

01.214

0.160

0.200

0.566

0.565

0.320

01.509

0.090

0.370

कुल रकबा-50.486 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म ०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन मंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

13 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन, उपसंभाग तामिया जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-06-06.23.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-06-06.23.Ordinary.