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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2025- ज्येष्ठ 16 , शक 1947
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम ,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2025
क्र. ई- 1-210-2024-5- एक. श्री रामप्रताप सिंह जादौन , भाप्रसे (2010 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , नर्मदापुरम संभाग , नर्मदापुरम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) घोषित किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 1 मई 2025
क्र. ई- 5-887 - आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, ( 2010 ) , वि.क.अ. सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का दिनांक 13 से 23 मई 2025 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश ( दिनांक 10, 11 , 12 एवं 24, 25 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 10 से 24 मई 2025 तक, पन्द्रह दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे , ( 2010 ) , वि.क.अ.- सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनराजू एस. भाप्रसे , ( 2009 ) , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.- सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3001
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.
3002
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
(4) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, द्वारा वि.क.अ. सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. भाप्रसे. को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(7 ) यदि श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.
क्र. ई- 5-888 - आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, ( 2010 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , भोपाल का दिनांक 5 से 20 जून 2025 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश ( दिनांक 21 , 22 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 6 से 18 जून 2025 तक, तेरह दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, ( 2010 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभारं श्री अनुराम वर्मा, भाप्रसे, ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग वर्मा, भाप्रसे को उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीरं शर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(7 ) यदि श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे , स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.
भोपाल, दिनांक 5 मई 2025
क्र. ई- 5-1218 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे , ( 2018 ) , उपसचिव/ संचालक ( अराजपत्रित ) , संचालनालय , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल का दिनांक 30 मई से 25 जून 2025 तक, सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 29 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उन्हें उक्त अवधि में से दिनांक 9 से 22 जून 2025 तक, चौदह दिवस हेतु एक्स - इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे, उपसचिव / संचालक ( अराजपत्रित ) , संचालनालय, लोक स्वास्थ्यएवं चिकित्सा शिक्षा , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव/संचालक ( अराजपत्रित ) , संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती मलिका निगम नांगर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 6 मई 2025
क्र. ई- 5-1155 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 5 से 16 मई 2025 तक, बारह दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) , श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री तपस्या परिहार, भाप्रसे, ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री तपस्या परिहार, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगीं.
(5) अवकाशकाल में श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(7) यदि श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.
भाग 1 ]
3003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भोपाल, दिनांक 9 मई 2025
क्र. ई- 1-75-2025-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1.
श्री धनंजय सिंह भदौरिया ( 2006 ) , आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
2.
श्री संकेत एस . भोंडवे (2007 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत्.
नवीन पदस्थापना
(3) आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर.
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.
( 2 ) श्रीमती मीनाक्षी सिंह, भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 3 ) उपरोक्तानुसार श्री संकेत एस. भोंडवे द्वारा आयुक्त , नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम . भाप्रसे ( 2008 ) , सचिव , मुख्यमंत्री तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 14 मई 2025
क्र. ई- 5-612- आयएएस - लीव - 5- एक - 2025.- ( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेशशासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथाअपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 19 से 30 मई 2025 तक, बारह दिवस का अर्जित अवकाश ( दिनांक 17 , 18 मई 2025 एवं 31 मई 1 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 17 मई से 1 जून 2025 तक, सोलह दिवस हेतु एक्स इंडिया अर्जित अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1991 ) अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(7 ) यदि श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा.
3004
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र. ई- 5-868 - आयएएस - लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे ( 2009 ) आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 19 मई से 2 जून 2025 तक, पन्द्रह दिवस का संतान पालन अवकाश (दिनांक 17, 18 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे ( 2009 ) आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे (2012) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्यविकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली , भाप्रसे कोअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन, पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती सूफिया फारूकी वली , भाप्रसे द्वारा आयुक्त , महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन, पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे, को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलतां था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(7 ) यदि श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होतीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
क्र. ई- 5-1189 - आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे ( 2015 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम , इंदौर का दिनांक 9 जून से 1 जुलाई 2025 तक, तेईस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 7 , 8 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती राखी सहाय , भाप्रसे प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश , वित्त निगम, इन्दौर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती प्रीति जैन, भाप्रसे ( 2011 ) , संभागीय सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , इन्दौर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश सेलौटने पर श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति जैन, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती राखी सहाय , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राखी सहाय , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(7) यदि श्रीमती राखी सहाय , भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होतीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
भोपाल, दिनांक 15 मई 2025
क्र. ई- 5-1020- आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे ( 2015 ) कलेक्टर, जिला मंदसौर का दिनांक 19 से 30 मई 2025 तक, बारह दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 17, 18 एवं 31 मई, 1 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 17 मई से 1 जून 2025 तक, सोलह दिवस हेतु एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती अदिति गर्ग , भाप्रसे ( 2015 ) , कलेक्टर, जिला मंदसौर कीअवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमन वैष्णव , भाप्रसे ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भाग 1 ]
3005
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
(4) श्रीमती अदिति गर्ग , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमन वैष्णव, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अदिति गर्ग , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(7) यदि श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होतीं हैं , तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 26 मई 2025
क्र. GAD -6-0002-2025-GAD-एक-01 (GAD ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री प्रेम नरायण सिंह , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक B- 2643 ( दो-1-10-2024 ) , दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 28 अप्रैल से 1 मई 2025 तक चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. GAD - 6-0020-2025-GAD- एक-01 (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री अनिल वर्मा , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-2641 ( दो- 1-12-2022 ) , दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. GAD -6-0021-2025-GAD-एक-01 (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री एस. ए. धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्चन्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-3075 ( दो-1-17-2016 ) , दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 3 से 5 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. GAD-6-0021-2025-GAD- एक-01 (GAD ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री एस. ए. धर्माधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी -1998 ( दो-1-17-2016 ) , दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 14 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. GAD-6-0021-2025-GAD-एक-01 (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री एस. ए. धर्माधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी . एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-3073 (दो-1-17-2016 ), दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. GAD-6-0022-2025-GAD- एक-01 (GAD ) माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , श्री सुरेश कुमार कैत, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक B- 2624 ( दो-1-21-24 ) , दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2024 तक की अवधि में एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक- एफ क्र- 31011-4-2008- Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय , न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह छटवां अवसर है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया , उपसचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 27 मई 2025
क्र. 574-0009-2025- बीस-2 भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के परिपालन में Write Petition (C) No. 136/2017 एवं क्रमांक-874/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप , शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्यनरत् विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों कीसुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए विकसित स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर "Guidelines on School Safety & Security " के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश अधिसूचित किया जाता है.
अतः, भारत सरकार , शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन ऑन स्कूल सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी में अंकित निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित किया जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह , उपसचिव.
3006
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जून 2025
क्र. 861-2651338-2025- पचास-2.- राज्य शासन , एतद्वारा, साधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2025 द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम, 2016 ) का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित किया गया था .
दमोह जिले में किशोर न्याय बोर्ड के 01 सदस्य, सुश्री विभा पुरोहित द्वारा त्याग - पत्र देने के कारण उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठता क्रम के आधार पर श्रीमती प्रेक्षा पाठक को किशोर न्याय बोर्ड , दमोह में सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित करता है .
भोपाल , दिनांक 5 जून 2025
क्र. 875-0300-2025- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(1 )
(2)
1. सीहोर 2. खंडवा 3. अनूपपुर 4. शहडोल 5. मंडला 6. डिंडोरी 7. सिंगरौली 8 . सीधी 9. बैतूल 10. पन्ना 11. दतिया 12. अशोकनगर 13. रतलाम 14. उज्जैन 15. नीमच 16. झाबुआ 17 . बड़वानी 18. टीकमगढ़ 19. शाजापुर 20. मुरैना
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4)
(3)
सीहोर श्रीमती उजाला शुक्ला, JMFC खंडवा श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम , JMFC अनूपपुर सुश्री सुधा पाण्डेय, JMFC शहडोल श्रीमती प्रीति सिंह बघेल , JMFC मंडला डॉ. स्वाति चौहान , JMFC डिंडोरी श्री रामप्रसाद सिंह , JMFC सिंगरौली सुश्री रूपा मिश्रा , JMFC सीधी सुश्री सुनिता रावत , JMFC बैतूल श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन , JMFC पन्ना सुश्री इकरा मिन्हाज, JMFC दतिया श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा , JMFC अशोकनगर सुश्री सोनल गुप्ता, JMFC रतलाम सुश्री मुग्धा कुमारं, JMFC उज्जैन श्रीमती कोमल अंजना सिंह , JMFC नीमच सुश्री अंकिता गुप्ता, JMFC झाबुआ श्रीमती सरोज बाला मुजालदा, JMFC बड़वानी श्री महेन्द्र सिंह रावत, JMFC टीकमगढ़ श्रीमती नूतन रावते , JMFC शाजापुर सुश्री अनुष्का शर्मा , JMFC मुरैना सुश्री देशना जैन , JMFC
भाग 1 ]
3007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
No. 875-0300-2025 - L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 ( No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4 ) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the Column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in Column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter Name of the Principal Magistrate & Designation
(4)
(3)
(2)
(1)
Sehore
Sehore
1.
Smt . Ujala Shukla , JMFC
Khandwa
Khandwa
2.
3.
Smt . Jyoti Singh Tekam , JMFC
Sushri Sudha Pandey , JMFC
Anuppur
Anuppur
Shahdol
4.
Shahdol
Smt. Preeti Singh Baghel , JMFC
Mandla
Mandla
5.
Dr. Swati Chouhan , JMFC
Dindori
6.
Dindori
7 .
Singrauli
Shri Ramprasad Singh , JMFC
Sushri Rupa Mishra, JMFC
Singrauli
Sidhi
Sidhi
8.
Betul
Betul
9.
Sushri Sunita Rawat , JMFC
Smt . Sanghpriya Bhadrasen , JMFC
Panna
Panna
10.
Sushri Iqra Minhaj , JMFC
Datia
Datia
11 .
12.
Smt. Sandhya Devesh Mishra , JMFC
Sushri Sonal Gupta , JMFC
Ashoknagar
Ashoknagar
13. Ratlam Ratlam Sushri Mugdha Kumar , JMFC 14. Ujjain Ujjain Smt . Komal Anjna Singh , JMFC 15. Neemuch Neemuch Sushri Ankita Gupta , JMFC 16. Jhabua Jhabua Smt . Saroj Bala Mujalda , JMFC 17. Badwani Badwani Shri Mahendra Singh Rawat , JMFC 18. Tikamgarh Tikamgarh Smt . Nutan Rawte , JMFC 19. Shajapur Shajapur Sushri Anushka Sharma , JMFC 20. Morena Morena Sushri Deshna Jain , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
3008
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 26 मई 2025
प्र. क्र. 10- अ- 82 - वर्ष 2025-26.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (है. में )
(2)
(1) पन्ना
(3) मझगाँय
अजयगढ़
(4) निजी भूमि रकबा 3.196 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.113 है. कुल रकबा 3.309 है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.
(6) ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु ( पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ- 82- वर्ष 2025-26.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सांर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (है. में)
(2)
(1) पन्ना
(3) सब्दुआ
अजयगढ़
(4) निजी भूमि रकबा 3.739 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.073 है . कुल रकबा 3.812 है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.
(541 किमी) नई बड़ी रेल्वे (6) ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो लाईन निर्माण हेतु ( पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
प्र. क्र. 12 - अ- 82 - वर्ष 2025-26 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (है. में)
(1) पन्ना
(2) अजयगढ़
(3) गडरपुर
(4) निजी भूमि रकबा 1.350 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है . कुल रकबा 1.350 है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 किमी ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ- 82 - वर्ष 2025-26. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (है. में) (4) (1) पन्ना
(2) अजयगढ़
(3) भापतपुर कुर्मियान
निजी भूमि रकबा 0.955 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.138 है. कुल रकबा 1.093 है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.
(6) ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 किमी ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु ( पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
3010
प्र. क्र. 23 - अ- 82 - वर्ष 2024-25.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
पन्ना (क) जिला
(ख) तहसील
अजयगढ़
डुंगरहो, प. ह. नं. 011
(ग) ग्राम
225.95 वर्गमीटर.
(घ ) क्षेत्रफल
खातेदार का नाम
क्रमांक
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
221 1
प्रभू पिता लक्ष्मन
221 2
प्रभू पिता लक्ष्मन
220/1 गयाप्रसाद पिता राजाभइया
3
यादव निवासी डुंगरहो,
जगतप्रसाद पिता राजाभइया
निवासी डुंगरहो.
अर्जित क्षेत्र / प्रभावित
भूमिका
प्रकार (वर्ग मी. ) रकवा / मकान धारक
का नाम
(5) (4)
निजी शिवप्रसाद पिता देवीदीन
भूमि यादव, मकान अर्ध पक्का
(सीमेंट सीट) 18.50× 7.50
=138.75 वर्ग मीटर
निजी रज्जू पिता हरीराम यादव,
भूमि मकान अर्ध पक्का ( खपरेल)
9.20×4.00=36.80 वर्गमीटर
निजी जगतप्रसाद पिता राजा भैया,
मकान अर्ध पक्का ( ( सीमेंट
भूमि
सीट) 7.20× 7.00= 50.40
वर्गमीटर .
कुल रकबा 225.95 वर्गमीटर
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 - कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य ( पूरक छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव ) हेतु.
सकता है. ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन ग्रामीण , दिनांक 2 मई 2025
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]
पत्र क्र. 923- री- 1 -भू-अ.-2025-प्र. क्र. 0002-अ-82-25-26.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम चंदेसरा, प.ह.नं.087 , तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए .
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर
(2)
(3) (1)
उज्जैन
उज्जैन
चंदेसरा /087 खसरा क्रमांक
(4)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)
0.014
260/1
0.011
260/2
0.018
261/1
0.020
261/2
0.015
266
265
0.038
398
0.037
0.009
264
375
0.036
0.004
342/3/1
0.007
342/3/2
0.027
342/3/5
0.008
343/5
0.016
342/3/3
0.015
342/3/4
374
0.004
0.020
377/1
0.005
392
405
0.022 3012
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
(1)
(2)
(3)
उज्जैन
उज्जैन
चंदेसरा/087 (4)
(5)
0.006
377/2
0.006
393
0.024
395/2
0.028
396
0.044
397
0.434
योग ..
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए ]
पत्र क्र. 922 - री - 1 - भू-अ. - 2025- प्र . क्र. 0001 -अ -82-25-26 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम दताना, प.ह.नं. 88, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन , जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर
(3)
(2)
(1)
उज्जैन
उज्जैन
दताना/ 88 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
0.070
377/2
0.097
381
0.079
387
0.124
410/4
0.078
416
0.045
418
0.076
438
0.010
612/1
0.075
444
0.029
446/2/1/1
0.006
456/1/2
0.060
446/2/1/3/1
0.009
451
0.052
456/2 3013
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
(2)
(4)
(5)
(1 )
(3)
0.023
489
उज्जैन
उज्जैन
दताना/88
0.058
494/1
0.052
492
0.054
493/1
0.016
493/2
496
0.067
0.023
497
0.041
498
499
0.016
0.070
612/2
614
0.048
0.060
615
0.042
625/1
0.017
625/2
0.020
625/3
1.417
योग
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए ]
पत्र क्र. 921 -री- 1 -भू-अ.-2025-प्र. क्रं . 0003-अ-82-25-26.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम चंदेसरी , प.ह.नं. 86, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए.
और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.026 उज्जैन
उज्जैन
200/1
चंदेसरी /086
0.014
201/2 [भाग 1 3014
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.018
202
उज्जैन
उज्जैन
चंदेसरी /086
0:003
207/2
0.010
263/1
0.016
263/2
0.011
208
0.034
209
212
0.018
0.004
257/1
211
0.080
0.042
264
0.022
265/1/2
0.015
265/2
0.008
265/3/2
0.017
265/3/1
0.018
267/1
0.016
267/2
0.005
267/3
315
0.024
316
0.008
324
0.014
0.035
341/3
0.041
342/2
0.005
358/1
0.030
346/1
0.020
346/2
349
0.010
0.040
357/1/2
0.005
358/3
362
0.005
0.006
363/1
0.024
368/4
0.005
369/1
0.013
370/1
0.010
385/1
0.019
373/2
0.030
374/1
0.010
380
0.005
381/5
0.005
381/4
0.741
योग ..
भाग 1 ]
3015
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]
पत्र क्र. 920- री -1 -भू-अ.-2025-प्र. क्र. 0004-अ-82-25-26.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम कल्याणपुरा , प.ह.नं. 89, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन, मध् यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए .
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर
(3) (1)
(2)
उज्जैन
उज्जैन
कल्याणपुरा/89 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
0.009
227/1
0.053
228/2/1
0.011
228/3
0.006
228/1
0.018
0.029
231
0.046
232/1
0.034
232/2
0.034
234
0.050
243
0.026
244/1
0.031
245/342
0.058
247/3
0.013
269
0.017
247/2/1
0.043
258
0.056
257/1
0.090
260/1
0.074
266
0.018
267
0.045
280
0.761
योग....
3016
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]
पत्र क्र. 918- री- 1 - भू-अ.- 2025-प्र. क्र. 0005-अ-82-25-26.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम खजुरिया रेहवारी , प.ह.नं. 89 , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए .
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक
(1)
(2)
(3)
उज्जैन
उज्जैन
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5)
694
0.012
खजुरिया रेहवारी / 89
0.024
777/1
0.028
777/2
0.058
695/2
0.006
778
0.050
779
0.072
786
0.050
787
0.012
790
0.036
791/1
0.006
792/2
0.015
855/2/1
0.006
791/2
0.036
792/1
0.010
855/1
0.060
853
0.015
855/2/2
0.060
854
0.022
946
857
0.007
0.100
858/1
0.070
947
0.030
948/1
0.017
948/2 3017
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
(4)
(2)
(5)
(1)
(3)
949
0.012 उज्जैन
उज्जैन
खजुरिया रेहवारी / 89
0.006
950/1/1
0.015
958/2/1/2
0.018
950/2
0.012
958/2/2
951
0.016
957
0.029
0.040
958/1
0.950
योग
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]
पत्र क्र. 919- री- 1 -भू-अ.- 2025- प्र. क्र. 0006-अ-82-25-26.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी - सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम मतानाकला, प.ह.नं. 53 , तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ), अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः--
अनुसूची
जिला
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/ पटवारी हल्कानं.
(4)
(3)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)
(1 )
(2)
0.004 उज्जैन
उज्जैन
242
मतानाकला/ 53
0.026
244
0.030
243/1
0.019
247/2
249
0.110
0.046
254
0.004
255
0.031
269/1
278
0.015
0.060
279/1
0.005
280/2
0.054
280/3
0.064
307/1 3018
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
(2)
(3) (1)
उज्जैन
उज्जैन
मतानाकला/ 53 (4)
(5)
0.036
307/2
0.020
342/2
0.010
350/2
0.038
342/3
0.013
49/2/1
0.014
349/2/2
0.029
350/1
351
0.010
0.083
359
360
0.038
0.010
436/1
0.050
436/2
0.018
646/1
0.008
646/2
0.005
656
0.850
योग ..
कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 15 मई 2025
क्र. 35-भू-अर्जन- 25-26.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अंकसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकार और पारदार्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम एवं प.ह.नं.
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का
लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)
(4)
(3)
(2)
(1)
3.39 नारायणगंज
मण्डला
कुण्डा-32 अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
परमाणु संयत्र स्थापित किये जाने हेतु चुटका परमाणु विद्युत परियोजना
योग--3.39
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेबसाईट WWW.MANDLA.NIC.IN व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट WWW.MPREVENUE.NIC.IN पर भी देखी जा सकती है .
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , निवास या तहसील कार्यालय , नारायणगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. - 7- भू-अर्जन- प्र.क्र.01 -अ-- 82-2024-25
जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 / 11 / 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार जबलपुर जिला अंतर्गत जबलपुर से लम्हेटी मार्ग पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय झूला पुल निर्माण हेतु ग्राम लम्हेटी तहसील जबलपुर जिला जबलपुर पहन 26 रा.नि.म. जबलपुर -2 में पुल निर्माण की सीमा में आंशिक रूप से प्रभावित कृषकों से भूमि क्रय की जा रही है झूला पुल निर्माण से प्रभावित कृषकों की भूमि / संपत्ति की जानकारी निम्नानुसार है: -
हितग्राही का नाम
स.क्र .
01 श्री प्रशांत कुमार पिता रामकृष्ण
02
अर्जित रकवा खसरा न.
कुल रकवा
32/3
0.3000 हेक्ट.
0.0873 हेक्ट.
32/2
2.8100 हेक्ट.
0.0721 हेक्ट.
श्री निशांत कुमार उर्फ छोटू ना वा. रामनाथ संरक्षक रविशंकर पिता कमल प्रसाद
कुल योग
क्र. 6-भू-अर्जन-प्र.क्र.01-अ-82-2024-25 02
3.11 हेक्ट.
0.1594 हेक्ट.
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 / 11 / 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार जबलपुर जिला अंतर्गत जबलपुर से लम्हे टी मार्ग पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय झूला पुल निर्माण हेतु ग्राम लम्हेटा तह. गोरखपुर जिला जबलपुर प.ह..न 12 र.नि.म. भेड़ाघाट में पुल निर्माण की सीमा में आंशिक रूप से प्रभावित कृषकों से भूमि क्रय की जा रही है झूला पुल निर्माण से प्रभावित कृषकों की भूमि / संपति की जानकारी निम्नानुसार है: -
स.क्र. हितग्राही का नाम
01 श्री हरमोहन शर्मा पिता हरगोविंद शर्मा
02 श्री देवदत्त पिता रामप्यारे शुक्ला
कुल योग
खसरा न.
अर्जित रकवा
कुल रकवा
166/2
0.0200 हेक्ट.
0.0050 हेक्ट.
184/1
0.2478 हेक्ट.
0.0765 हेक्ट.
02
0.2678 हेक्ट.
0.0815 हेक्ट.
3020
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
प्र.क्र.- 0003-अ-82-2024-25- भू-अर्जन-9125
जबलपुर , दिनांक 15 मई 2025
चूँकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनों के लिए समय समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस नीति की अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर की परियोजना जबलपुर जिले के अंतर्गत जबलपुर मानिकपुर सेक्शन के रेलवे कि.मी. 1004/2-3 में लेवल क्रासिंग क्रं 323 में आर.ओ.बी. निर्माण हेतु ग्राम लमती तहसील पनागर अनुभाग जबलपुरनपुर में प्रभावित निजि भूमि की आवश्यकता है | इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी, भूमिस्वामियो द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है । क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्त्व के विषय में कोई आपति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जायेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार काविचार किया जायेगा |
अनुसूची
// अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण //
ग्राम लमती पटवारी हल्का नं. - 19 क्षेत्रफल -1.4240 हेक्ट( 14240 वर्ग मी. )
क्रमांक
पनागर जिला - जबलपुर अनुभाग-जबलपुर तहसील भूमिस्वामी का नाम
1 विमलाबाई पति छोटेलाल
2 राजकुमार पिता मिहामल कुकरेजा
3 कृष्णकुमार पिता मथुराप्रसाद गौतम
4
नीलम साहू पति मनोज साहू,
5
खसरा नं.
में अर्जित रकवा हेक्ट
रकवा हेक्टेयर में
अन्य सम्पत्ति/ संरचना
0.1050
0.0200
9/3
0.0505
0.0300
9/5/1
0.4020
0.0850
12/1
0.0056
12/2/2
0.0045
0.3908
0.0035
12/2/1/1
श्रीमती वंदना उपाध्याय पिता स्वमथुराप्रसाद गौतम.श्री. ,
6 अनिल कुमार गौतम पिता स्वमथुराप्रसाद.
7 कृष्ण कुमार, आनन्द कुमार, अनिल कुमार अजय कुमार , प्रमोद कुमार , राज कुमार, कमल कुमार, प्रदीप कुमार, अंजना वंदना पिता मथुरा प्रसाद गौतम
8 आशु अंकित आकांक्षा पिता स्वसत्य प्रकाश पटेल
9
झामसिंह पिता खुशाल सिंह लखेरा
10 केशलाल पिता मूल चंद जाति , मनोज कुमार लोधी पिता केशलाललोधी
11 दीपक लोधी पिता कैलाश सिंह लोधी
12 विजय , अजय वल्द डूम्मा कौशल्या बाई वेवा डूम्मा
13
+0.0056 0.3964
0.0315
12/2/1/2
17
0.6000
0.2040
79
0.6440
0.2770
0.3760
0.1450
177/1
180
0.0400
0.1820
177/2
0.4660
0.2000
1.2670
176
0.0600
0.0743
0.0190
170/1/2/ 1/1
पानवाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय . मनोजमोहनलाल पिता स्वहुकुमचंद पटेल .
14
0.085
0.0210
170/1/2/ 1/2
पानबाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय . पटेल हुकुमचंद मनोज मोहनलाल पिता स्व भाग 1 ]
3021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
15 | पानबाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय 170/1/2/
0.0557 0.0140
हुकुमचंद पटेल .मनोज मोहनलाल पिता स्व 2
16 लेख राम पिता छोटे लाल यादव 174/1 0.0160 0.0110
17 प्रियंका सिंह पति मुरारी सिंह 174/2/1 0.0200 0.0100
18 मिथला व्यास वेबा स्वगोपाल व्यास वल्द .
चिन्मय पाखी, पलक नपिता गोपाल .बा. 170/2 0.2750 0.0700
व्यास वाली मा
19 गणेश प्रसाद अशोक कुमार पिता बसोरे लाल 170/3 0.2750 0.0700
20 आशीष मिश्रा पिता चन्द्र शेखर मिश्रा 170/4 0.2790 0.0200
21 मुन्नी बाई वल्द महेश प्रसाद 172/2 0.728 0.0450
22 रीना यादव पति घनश्याम यादव 175/1 0.0186
0.0100
23 नितिन पिता विपिन कुमार, वासु पिता विपिन
115 0.5020 0.0300
कुमार, विपिन कुमार पिता सुदामा प्रसाद
24 सुरेश लोधी पिता बाबूलाल लोधी 9/6 0.0930 0.0030
24खातेदार
6.9160हे. (69160 वर्ग मी )
1.4240हे . ( 14240 वर्ग मी )
( 1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबर्द्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट WWW.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट WWW.mprevenu..nic.in पर भी देख सकता है । (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (अनुभाग- जबलपुर) तहसील-पनागर, जिला- जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
3022
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-791 -भू-अर्जन-2025
सतना, दिनांक 29 अप्रैल 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उवत प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर / ग्राम बरदाडीह
(घ) क्षेत्रफल- 0.08470 हे०
भूमिस्वामीका नाम खसरा नंबर अर्जित रकवा
क्र०
(हे ० में)
1 लालप्रमोद सिंह पिता लाल वीरेन्द्र सिंह 189/2/2 0.0017
2 प्रदीप सिंह पिता लाल वीरेन्द्र प्रताप सिंह 189/1/2 0.0017
3 श्रीमती शशी सिंह पुत्री लाल वीरेन्द्र सिंह 189/3/2 0.0017
4 जनार्दन कैलाश सोनी पिता रामदास सोनी 196/2 0.0027
5 राजनारायण पिता कौशल किशोर चतुर्वेदी 197 0.0051
6 श्रीमती फूलमती पत्नी अमरनाथ, अनिल कुमार 177/1/1 0.0038
7 कैलाशनाथ पिता विशेषर प्रसाद वर्मा 177/2/2 0.0038
8 केदारनाथ पिता विशेषर प्रसाद वर्मा 177/3/2 0.0039
9 वेद नारायण , ओंकार नारायण पिता मुन्नालाल चतुर्वेदी 121/1/5/1 0.0041
10 अचारीलाल पिता सुंदरलाल चतुर्वेदी 121/1/2/1 0.0041
11 शंकरलाल पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी 121/1/4/2 0.0019
12 नारायण पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी 121/1/3/2 0.0022
13 रामनरेश पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी 121/2 0.0019
14 सुशराज सिंह पिता रामदुलारे सिंह 122/9 0.0010
15 श्रीमती पूनम सिंह पत्नी कमलेश सिंह 122/6/2 0.0020
16 सुशराज सिंह पिता रामदुलारे सिंह 122/1/1 0.0010
17 श्रीमती विमला सिंह पत्नी नंदकिशोर सिंह 122/7/2 0.0010
18 उमाशंकर पिता रामदुलारे सिंह 122/8/2 0.0051
19 रामवती सिंह पिता रामप्रकाश सिंह 122/5/2 0.0048
20 ओंकार प्रसाद अखिलेश कुमार पिता काशी प्रसाद 174/2 0.0036
तिवारी
21 आनंद मोहन पिता रामाधार ज्योतिषी 176/1/2 0.0036
22 साथलिया, प्योर तनय सुखदेव गुप्ता 176/3/1 0,0016
23 राजेन्द्र पिता हीरालाल गुप्ता 176/3/2 0.0016
24 संदीप कुमार शिवहरे पिता अयोध्या प्रसाद शिवहरे 176/2 0.0028
25 मनोज पिता सत्यदेव दुबे 198/2/2 0.0041
26 राजेन्द्र, सुधीर , प्रभात पिता हीरालाल गुप्ता 198/1 0.0021
27 नारेन्द्र प्रताप सिंह पिता दिग्विजय सिंह 201/2/2 0.0037
28 कमलेश पिता राजधर मिश्रा 195/2 0.0081
योग कुल 28 किता 0.0847
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु
निर्माण संभाग रीवा (म० प्र० ) द्वारा सतना शहर में मुक्तियारगंज लेबल कासिंग 387 कि० मी ०
1180/ 9-11 में इटारसी मानिकपुर रेल लाईन में रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
3023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र.-866-भू-अर्जन-2025
सतना, दिनांक 20 मई 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - मझोखर
(घ) क्षेत्रफल- 0.1460 हे0
क०
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
1
2
1
सुरेन्द्र कुमार पिता रामखेलावन वागरी जाति बागरी पता उचेहरा भुमिस्वामी
2
सुरेन्द्र कुमार पिता रामखेलावन वागरी जाति बागरी पता उचेहरा भुमिस्वामी योग
खसरा नं.
अर्जित रकवा हे .में
3
4
37/2
0.0520
39
0.0940
0.1460
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर की चकहटा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र:-902-भू-अर्जन-2025
सतना, दिनांक 22 मई 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम बिकरा
(घ) क्षेत्रफल 1.4420 हे0
क्र
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
1
खसरा नं ०
अर्जितरकवा (हे.में.)
0.0520 264/1/1/1/2/1/1/1/1/1
लक्ष्मीप्रसाद पिता रामस्वरूप ब्रा ० सा ० देह, अवधेश पिता महेश प्रसाद विश्वकर्मा सा० देह, रेखा पिता रंजीत कोरी सा० कतकोन कला
दादूराम पिता रामस्वरूप ब्रा० सा० देह 2
1.2400 264/1/2/1
0.0700 264/1/1/2
संजय कुमार पिता गणेश प्रसाद चतुर्वेदी सा० भैंसवार 3
कुल योग-
(2)
0.1000 274/1
1.4420
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उपमुख्य अभियंता (निर्माण-2) पमरे, सतना (म० प्र०) द्वारा सतना - पन्ना नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
[ भाग 1
क्र.-903-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर /ग्राम - अतरार
(घ) क्षेत्रफल- 1.5250 हे0
क०
खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
3
1
2
5
1 सुखलाल तनय मुखना पता अमिलिया सा ० देह भूमिस्वामी
6/1/3
0.6650
6/3/1
0.0090
2 श्रीनारायण पिता धीरा जाति ब्रा ० पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी
6/4
0.2260
3 मोतीलाल रामकुमार सीताराम पिता भूरा जाति काछी पता अमिलिया सा ० देह भूमिस्वामी
4
7/1
जयलाल जयराम दयाराम पिता दसूवा मु. सुकवरिया बेवा दसूवा जाति चमार पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी
0.4620
5 सुखलाल तनय भुखना पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी
7/2
6
8
0.1610
श्री मती सविता पत्नी हरिनारायण जाति ब्रा० पता अमिलिया सा ० देह भूमिस्वामी
9
0.0020
7 मु,कलावती बेवा श्रीधर हरीनारायण कमलेश प्रसाद चंद्रशेखर पिता श्रीधर जाति ब्रा० पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी योग
1.5250
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र.-904- भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - दुबारी कोठार
(घ) क्षेत्रफल- 2.7460 हे ०
क०
खसरा नं.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा हे. में
3
2
4
1
280/2/2
0.1650 इन्द्रभान सिंह पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता उर्रहट हुजूर रीवा भूमिस्वामी
2
279/2
0.0120 इन्द्रभान सिंह पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता उर्रहट हुजूर रीवा भूमिस्वामी
3
0.0650
277/1
हिमांशुल सिंह पिता हरिभजन सिह जाति कुर्मबंशी पता अजगरहा हुजूर रीवा भूमिस्वामी
4
276
0.0120 गणेश सिंह पिता रामरूप सिंह पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
5
278/1
0.0520 जगदीश सिंह पिता बंशधारी सिह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
6
278/2
0.0200 रामनिहोर सिंह पिता बंशधारी सिह जाति कुर्मी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
7
266/1
0.0640 जगदीश सिंह पिता बंशधारी सिह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
267/1/2
0.0040 8 बाल्मीक पिता रामहित विश्वकर्मा जाति लोहार पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
9
265/1
0.0750 नन्दलाल पिता रामसुन्दर जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
265/2
0.0550 10 छविनाथ सिंह पिता रामसुन्दर सिंह कुर्म . पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह
11
264
0.1040 तेजभान सिंह पिता भोला सिह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया ,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
263/2
0.0620 12 रामनिहोर सिंह पिता बंशधारी सिह जाति कुर्मी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
262
0.0610 13 रमागोविन्द सिंह पिता रामनिवास सिह जाति कुर्मवंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
261
0.0040 14 गणेश सिह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्मवंशी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी 3026
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
[ भाग 1
254/1/1/1/1 0.0640 15 रामलखन पिता द्वारिका फूलमती रामवती पारवती पुत्री द्वारिका बेवा द्वारिका रकवा 0.29 डि हि. 1/6 छोटे जवाहर भूरेलाल पिता माहिल 1/15 हि कामता प्रसाद श्यामलाल पिता सूरजदीन सोनार सा शिवपुरवा कीर्तन अमृतलाल पिता झुन्नी मु भगवंती पता बेवा झुन्नी मु भगवंती , केदार नीरज धीरज पिता केदार मु मोलिया बेवा बाबूलाल गिरजा पिता वासुदेव मु यशोदा बेवा कन्छेदीलाल महेन्द्र लक्ष्मण गणेश पिता कन्छेदी शारदा पिता रामरतन जाति सोनार पता सा० देह भूमिस्वामी
0.0680
254/1/1/1/2
16 श्यामलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
254/1/1/2 0.0670 17 शंकरलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
18
254/1/2 0.1360 नीलेन्द्र कुमार सोनी पिता कामता प्रसाद सोनी ,अशोक कुमार सोनी पिता कामता प्रसाद सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
19
255/2
0.0120 शंकरलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
247/1/2
0.0020 20 रामनरेश गुप्ता पिता श्यामसुन्दर गुप्ता जाति बानी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
21
202/1
0.0980 फूलमती सिंह पति रामभान सिह, विद्वया सिंह पति उदयभान सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
22
203/1/1
0.0160 महेन्द्र सिंह पिता गोपीलाल सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
23
174/2
0.0820 महेन्द सिंह, गिरधारी सिंह पिता छोटेलाल सिंह ,सुक्खी देवी सिंह पति छोटेलाल सिंह जाति कुर्म ० पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
24
0.1000
175/1/2
कुम्भकली सिंह पति नन्दलाल सिंह जाति कुर्म ० पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
25
175/2
0.1880 लालजी पिता लालमन जाति बानी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
26
176/2/2 0.0120 कुम्भकली सिंह पति नन्दलाल सिंह जाति कुर्म० पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
27
170
0.0320 रामअवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह मूमिस्वामी
177/1
0.0800 28 रामखेलावन पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
29
177/2
0.0940 प्रेमा सिंह पति छविनाथ सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
30
164/1/2
0.1620 प्यारेलाल सिंह पिता गोपीलाल सिंह जाति कुर्म ० रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
31
164/2/1/1 0.0620 मीना सिंह पुत्री जगदीश सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
32
162/1
0.1160 राम अवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह 'जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
33
163/2/1/1 0.0120 मीना सिंह पुत्री जगदीश सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
34 अजाद सिंह पिता राम सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार,
55/1
0,0490
35
0.0490
55/2
अंकित सिंह पिता राम सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी भाग 1 ]
3027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
36|| सुरेन्द्र सिंह पिता भोला सिंह जाति कुर्मवंशी पता दुबारी कोठार , रामपुर 200 0.0250
बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
37 लालमन पिता गुरूदयाल बानी जाति बानी पता दुबारी कोठार, रामपुर 199 0.0250
बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
38 प्रेमा सिंह पति छविनाथ सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर 178/1 0.0120
बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
39 रजनीश पिता लालजी बानी सा० दुबारी कोठार तह० रामपुर बाघेलान 61/2/1 0.1650
40 पंकज गुप्ता पिता मथुरा प्रसाद गुप्ता जाति बानी पता दुबारी कोठार 61/2/2 0.0600
रामपुर बाघेलान सतना भूमि स्वामी)
41 सुमन सिंह वेवा अमरजीत सिह कुर्मवंशी सा. देह भूमिस्वामी
60/1/1 0.0080
42 रामअवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी 60/1/2 0.0670
कोठार , रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
43 सुमन सिंह वेवा अमरजीत सिह कुर्मवंशी सा. देह भूमिस्वामी 69/1 0.1200
44 कलावती पत्नी जगदीश प्रसाद जयप्रकाश सुभाषचन्द्र पिता जगदीश 61/2/2 0.0080
प्रसाद गुप्ता सा० दुबारी कोठार
45 कलावती पत्नी जगदीश प्रसाद जयप्रकाश सुभाषचन्द्र पिता जगदीश 62/2/1 0.0550
प्रसाद गुप्ता सा० दुबारी कोठार
कुल योग रकबा हे. में- 2.7460
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
रीवा शाखा नहर के दुबारी उन्मूलन माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3028
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश
हरसूद , दिनांक 23 मई 2025 प.क्र. - 1905- क- वा.-1- भू-अर्जन-2025
प्ररुप- "ख "
[नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए ]
कमांक-0077 /अ-59/2025-26 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- लहाडपुर माल प.ह.न. 06 तहसील - किलौद जिला- खण्डवा (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
किल्लौद
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम- लहाडपुर
माल प.ह.न. 06
0.016
314/2
0.013
312/2
0.013
311/2
0.016
319/1
0.009
320 3029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.008
321
किल्लौद
खण्डवा
ग्राम- लहाडपुर माल प.ह.न. 06
0.003
323/1/2
0.017
324/2
0.015
325
0.016
326
0.023
327
0.005
330
0.014
328/2
0.013
367
0.011
375
0.005
374/4
0.005
374/1
0.012
372
0.003
369/1
0.019
0.008
369/6
0.010
371
0.020
369/2
0.274
22
योग निजी भूमि
किल्लौद
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम- लहाडपुर माल प.ह.न. 06
0.029
373
0.029
01
योग शासकीय भूमि
0.303
23
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
पुरुषोत्तम कुमार रा.प्र.से. , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी .
3030
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 21 मई 2025 क्र.-247-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में " आई.एस.पी. - पार्वति फेस 3 और 4 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1 ए और 1 बी के निर्मार्ण कार्य हेतु ग्राम मेलपिपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की "आई.एस.पी. -पार्वति फेस 3 ओर 4 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1 ए और 1 बी के निर्मार्ण मे प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि-1 ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेगांव जिला देवास
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )
असिंचित
योग
सिंचित
0.09
0.09
1. आई.एस.पी.- पार्वति फेस 3 और 4 सुक्ष्म उदहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1 ए और 1 बी के निर्मार्ण हेतु
अनुसूचि- 2
आई.एस.पी. - पार्वति फेस 3 ओर 4 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1 ए और 1 बी के निर्मार्ण कार्य हेतु ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेंगाव जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण ।
ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेगांव जिला देवास
भूमि का कुल रकबा
क्र.
खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर) कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
असिंचित सिंचित असिंचित
कुल
कुल
सिंचित
3
8
9
5
7
4
6
0.09
0.09
0
1.2500
1.2500
24/2
2 1 कमल किशोर पिता बिहारी जाति नाई निवासी मेलपिपलिया तहसील खातेगांव
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी कसरावद, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश
कसरावद, दिनांक 28 मई 2025 प.क्र.- 1354- क-वा.- 1- भू-अर्जन-2025 - रा.प्र.क्र .-0024-3-74-2024-25
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-745/ भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-4/ आर.एम. -3 /आर.एस.एम.-4 एवं जी.एम.- 3 / एल.एम.-2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बैगन्दी, प.ह.नं.- 37/130, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.007
336/4
कसरावद
खरगोन
ग्राम- बैगन्दी,
0.001
337/2
0.003
337/1
प.ह.नं.- 37/130,
0.006
342/2
0.001
341/3
0.005
341/2
0.003
341/1
0.002
292
0.005
291
0.005
287/3
0.002
286/1
0.040
11
कुल योग
ন 3032
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
प.क्र. - 1351 -भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0025-अ- 74-2024-25
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-706 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-3 / एल.एम. -2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बैगन्दा, प.ह.नं.- 37/130 , रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.006
138/1
कसरावद ग्राम- बैगन्दा,
खरगोन
0.002
137/1
प.ह.नं.-
0.007
137/2
37/130,
0.002
153/1/1
0.007
137/3/1
0.007
137/4/1
0.008
153/2
0.002
153/4
0.003
154/1/1
0.005
155/1
0.008
168
0.057
11
कुल योग 3033 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
प.क्र.- 13517- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.- 0026- अ-74-2024-25
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-700 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 04 व जी.एम.-04 / आर.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम रसवा, प.ह.नं.-40/133, रा.नि. मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
4
1
3
363/4
0.002
खरगोन कसरावद ग्राम- रसवा,
364/1
0.003
प.ह.नं.
365/25
0.004
-40/133,
0.004
365/34
365/26
0.003
365/24
0.003
365/33
0.003
365/23
0.003
392/2
0.001
396/2
0.001 3034
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2 कसरावद
1 खरगोन
ग्राम- रसवा, प.ह.नं. -40/133,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
407
0.002
0.006
408
0.008
413
0.008
417/4
0.009
500/2
0.003
318/1
0.006
316/2
287/5
0.003
0.005
287/4
0.002
212/4
267
0.011
0.003
261/2
0.011
263
222
0.006
232/2
0.013
0.002
223
232/1
0.011
234/2
0.002
0.011
253/1
0.004
234/1
0.001
250/6
0.154
31
कुल योग
3035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
कसरावद, दिनांक 30 मई 2025 प.क्र.- 1389- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0027-अ- 74-2024-25
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- कमांक-720 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक 4 व 5 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- तितरान्या, प.ह.नं.- 20/126, रा.नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.020
1/2
कसरावद
ग्राम-
खरगोन
2/2
0.007
तितरान्या,
0.002
23
प.ह.नं.-
0.008
21/1
0.008
12/4
20/126,
0.005
119/1
0.002
130
0.011
132
0.013
135
0.006
126
0.082
10
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
3036
प.क्र. - 1386-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0028-3-74-2024-25
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक-715 / भू-अर्जन/2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-01 एवं ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक-02, 03 , 04, 05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- डोलानी, प.ह.नं.- 34/127, रा.नि.मं. बलकवाड़ा तहसील- कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम- 0.013
249/3 0.006
डोलानी,
0.003
प.ह.नं.-
249/6 0.011
34/127, 249/2 0.006
251 0.006
367 0.017
363/6 0.002
363/5 0.006
0.002
249/11 0.109
0.018
382 0.012
0.003
249/12
0.039
249/4 0.008
233/1/2 0.002
233/1/1 0.003
40/1 0.005
40/3 0.003
84/2/1 0.006
11 0.003
40/2 0.004
22 0.002
36/3 0.001
36/2 0.003
46/2 0.003
33 0.009
29 0.005
31 0.001
25 0.311
कुल योग
3037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
कसरावद, दिनांक 28 मई 2025 प.क्र.- 1375-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0029-3-74-2024-25
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-755/ भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-03 व जी.एम.-03/ एल.एम.-02 एवं जी.एम.-04 व जी.एम. -04 / आर.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- साईखेड़ा, प.ह.नं.- 39/132, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.013
133/2
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
0.003
133/1
साईखेड़ा,
0.003
131/6
प.ह.नं.-
0.002
131/7
39/132,
0.004
113
0.004
131/5
0.004
131/4
0.004
114/4
0.005
114/3
0.004
114/2 3038
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
[ भाग 1
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
108/1 0.005
खरगोन कसरावद ग्राम-
107 0.005
साईखेड़ा,
62/1 0.007
प.ह.नं.-
62/2 0.005
39/132, 62/3 0.006
0.008
62/4
0.004
70 0.038
92 0.023
176 0.011
91 0.020
178/2 0.010
190 0.004
191 0.003
192 0.018
195 0.004
197/3 0.004
197/2 0.007
197/1 0.008
168 0.003
170/1 0.004
275/1 0.003
275/3 0.007
280/2 0.011
258 0.006
240 0.003
236 0.004
237 0.004
231/1/2 0.003
231/1/1 0.004
645/15 0.013
658/9/2 0.007
645/8 0.002
658/8 0.001
0.006
652
0.010
804 0.012
793/1 0.004
658/7 0.002
निरंतर- 3
3039
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
738/8
0.005
1 खरगोन
कसरावद
ग्राम-
0.001
743/2
साईखेड़ा,
0.005
743/1
प.ह.नं.-
0.004
741
39/132
760/1 0.003
724/5 0.003
724/3 0.002
724/2 0.002
724/1 0.001
678/1 0.003
694 0.001
692/1 0.002
425 0.002
692/2 0.002
692/4 0.003
420/1 0.001
549/4 0.005
547 0.003
543/3 0.019
651/15 0.004
651/16 0.004
651/17 0.007
651/18 0.004
651/19 0.005
651/20 0.009
651/21 0.013
651/25 0.010
645/14/2 0.001
645/14/3 0.002
0.006
658/10
0.002
658/9/1 0.008
749 0.005
752 0.001
755 0.002
756 0.004
758 0.009
762 0.007
764/1 0.005
794/2 0.014
794/4 0.006
794/5 0.002
814 0.004
812 0.004
820/6 0.006
820/5 0.002
558 0.019
560/1 0.003
555/1 0.046
95 0.626
कुल योग
[ भाग 1 3040
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
कसरावद , दिनांक 30 मई 2025 प.क्र.- 1383-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0030-अ- 74-2024-25
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-750 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम रामपुरा, प.ह.नं.-44/ 137, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
1
2
3
0.002
9/6
खरगोन कसरावद
0.006
9/5
0.003
8
ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं. -44/137,
0.006
7/2
85/1/1
0.008
0.008
85/3
0.003
84
0.003
91/2
0.004
91/3
0.003
91/4
0.004
91/5
0.004
69/1
0.006
144/3/1
0.006
159/1
0.006
160/1/2
161/2
0.003
0.003
161/1/2
0.002
161/1/3
0.003
163/1/1
0.003
163/1/2
0.002
164/1
0.004
177/1
22
0.092
कुल योग
3041 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
प.क्र.-1372-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0031-3-74-2024-25
कसरावद, दिनांक 28 मई 2025
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- कमांक-735 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम. -4/आर.एम.-3 एवं जी.एम.-4 / आर.एम.-3 / आर.एस.एम.-4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मिर्जापुर, प.ह.नं.- 41/134, रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
18/4
0.003 खरगोन कसरावद
ग्राम-
0.005
18/3/1
मिर्जापुर,
0.001
18/3/2
प.ह.नं.-
19/10
0.006
41/134,
20/8
0.003
20/6
0.006
0.006
20/19
27
0.002
26/2
0.015
0.007
103
0.017
104/1
0.007
101/1
0.004
101/2
0.007
149
116/4
0.003 3042
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम- 0.001
105/1
0.003
मिर्जापुर, 0.008
106/1
प.ह.नं.-
116/1 0.001
41/134, 116/2 0.003
116/3 0.002
150/1 0.004
150/6 0.006
150/2/2 0.012
150/11 0.002
151/2 0.006
151/3 0.007
151/4 0.008
151/5 0.008
152/2 0.007
152/3 0.001
152/4 0.003
53 0.008
97 0.004
95/1 0.002
94/1 0.003
94/4/2 0.001
94/4/1 0.001
94/2 0.002
80/2 0.002
90/4 0.001
90/3 0.002
90/2 0.001
90/1 0.001
80/1 0.001
84 0.001
45 0.204
कुल योग
3043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
प.क्र. - 1348-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0032-अ- 74-2024-25
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-722 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर क्रमांक-03 व जी.एम. -03 /एल.एम.-02 एवं जी.एम.-03 /एल.एम.-04 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- डाबरी , प.ह.नं.- 38/131 , रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.001
466/2
कसरावद ग्राम- डाबरी,
खरगोन
0.009
466/1/4/1
प.ह.नं.-
0.008
474/1/1
38/131,
0.003
470/4
0.006
470/3
0.007
470/2
0.006
454/1
0.001
453/3
0.006
453/2
0.016
352 3044
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम- डाबरी , 358/2 0.004
प.ह.नं.- 363 0.008
0.008
38/131, 358/1
0.005
360 0.016
347/3 0.002
347/2 0.006
347/1 0.006
346/2 0.005
346/1 0.005
305 0.005
37 0.006
38/1 0.001
293 0.005
307/4 0.002
307/5 0.007
306/1 0.005
295 0.004
0.004
303/4 0.002
303/3 0.004
303/2 0.003
303/1 0.003
302/1/1 0.001
38/3/2 0.005
24 0.002
28/1 0.002
31 0.002
32/1 0.005
65/3 0.005
65/1 0.003
65/8 0.005
66/2 0.001
64/3 0.005
69/1 0.015
71/1 0.006
71/2 0.005
72/3 0.003
73/2 0.002
3045
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
4
खरगोन
2 कसरावद
73/1/2
77/1/1
77/1/3 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
0.004
0.003
0.001
3
ग्राम- डाबरी,
प.ह.नं.-
38/131
77/2 0.002 77/1/4 0.004 77/1/2 0.004 76/2 0.018 80 0.003 364/6 0.006 364/4 0.004 364/5 0.008 365 0.001 289/1/1 0.003 290 0.001 289/5 0.012 289/4 0.005 288 0.015 287 0.006 281/1 0.012 281/2 0.005 279/1 0.001 270 0.009 269 0.004 229/1 0.011 406/1/1 0.007 406/1/2 0.007 414/2 0.007 419/1 0.005 415/1 0.001 416/2 0.005 422/2 0.007 422/1 0.007 425/2 0.010 425/1 0.010 117 0.007 116 0.010 115/2 0.006 95/1 0.002 94/2 0.004 91/1 0.010 91/2/4 0.003 92/3/1 0.007 92/4/1 0.001 92/5 0.008 92 0.512
कुल योग
3046
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
प.क्र.- 1363-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0033-3-74-2024-25
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक-730/ भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-4 एवं जी.एम.-4 / एल.एम.-6 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम कुण्डिया, प.ह.नं.-42/135, रा.नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील - कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.017
2/2
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
6
0.011
कुण्डिया,
16
0.001
प.ह.नं.-
0.008
15
42/135,
14
0.011
0.008
50
0.056
06
कुल योग
3047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 1360-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0034-अ- 74-2024-25
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक कमांक-740/ भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर जी.एम.-04/ आर.एम.-03 व जी.एम.-04/ एम.एम. -06 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम सिनगुन, प.ह.नं.- 41/134, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
1
3
0.005
33/4
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
0.007
52
सिनगुन,
0.002
49/1
प.ह.नं.-
0.003
49/2
41/134,
0.003
49/3
0.006
46/2
0.006
46/3
0.006
92/2
0.010
93/1
0.012
96/3
0.003-
96/2
0.004
165/1/2
0.002
165/2
0.002
197/1
0.002
197/2
0.006
435
0.003
196
0.002
434
0.006
0.009
436
0.016
458/2
0.024
463/1
0.004
463/2
22
0.143
कुल योग
[ भाग 1 3048
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
प.क्र.- 1369-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0035-अ-74-2024-25
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-518 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 18.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-3 /एल.एम. -4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- जोतपुरा , प.ह.नं.- 35/128, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
172/1
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
0.007
173/1/1/1/1
0.007
173/1/1/1/2
जोतपुरा, प.ह.नं.-
0.008
173/1/1/2
35/128,
0.008
173/1/2
0.033
05
कुल योग
3049
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 1366-भू- अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0036-3-74-2024-25
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 513/ भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 18.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मलतार, प.ह.नं.-36/129, रा.नि.मं.-01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
372
ग्राम- मलतार,
कसरावद
खरगोन
0.014
373
प.ह.नं.-
0.002
400/3
36/129,
0.002
400/2
0.002
400/1
0.003
385
0.005
395/2
0.032
07
कुल योग
A [ भाग 1 3050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
प.क्र.- 1378- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0037-3-74-2024-25
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 391 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक- जी.एम. -02/ एल.एम.- 11 व जी.एम.-02/ एल.एम.-11 / एल.एस.एम.-15 बिछाने के कार्य हेतु_ग्राम-डाभा, प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
214/5
कसरावद
खरगोन
ग्राम-डाभा, प.ह.नं.-71 ,
0.011
214/3
0.008
212/1
0.008
203/3
0.007
203/2 3051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम-डाभा, 203/1 0.007
188/6 0.013
प.ह.नं.-71 ,
188/5 0.003
188/4 0.004
188/2 0.006
188/1 0.005
188/3 0.004
189/1 0.002
150/1 0.010
151/2/1 0.012
151/3 0.007
0.006
153/1
0.003
0.004
153/2
0.001
0.004
154/1
0.005
0.004
155/1
0.005
155/2 0.003
155/3 0.001
158/1/2 0.006
159/1/1 0.006
137 0.004
134 0.001
132/1/4 0.004
132/1/3 0.010
18 0.006
19/5 0.001
41/1/1 0.019
41/1/2 0.010
32 0.001
25/1 0.001
25/2 0.017
21 0.006
20/1 0.004
19/4 0.003
19/3 0.005
19/2 0.001
19/1 0.001
17 0.007
10 0.007
6/225 0.015
6/1 0.008
6/2 0.001
179 0.007
158/2 0.005
159/1/2 0.007
162 0.007
163/1 0.001
169/1 0.008
52 0.326
कुल योग
सत्येन्द्र बैरवा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
3052
कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 2 जून 2025 क्र. 167-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0001 -अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
1.716 हेक्टर
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
(क) जिला
:- इन्दौर
(ख) तहसील
:- सांवेर
(ग) ग्राम
:- रंगकराडिया
- 1.716 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5
2
4
1
1
0.154
250/1/1/3
2
0.103
250/3/2/1
3
0.620
250/3/2/2
4
0.378
250/3/2/3
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
5
0.054
251/6
6
0.400
251/5
7
0.007
251/4
1.716
कुल रकबा
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 169-भू- अर्जन - 2025- रा.प्र.क्र.0002-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.229 हेक्टर
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
-: अनुसूची (2) :-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- टुमनी
:- 0.229 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
1
0.023
97/1/4
2
0.141
106/3
3 106/2
0.056
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
4
0.009
106/1
0.229
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 3054
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
क्र. 171 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0003-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि कीअनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
5.089 हेक्टर
-अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- बीबीखेडी
:- 5.089 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
1
3
2
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 4
5
1
166
0.246
2
1.183
230/1
3
0.097
230/3
4
231
0.104
5
240/1
0.315
6
0.109
240/2/1
7
240/2/2
0.075
8
0.336
239/1/1
9
0.164
239/1/2
10
0.012
239/2
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
11
238
0.311
12
0.236
233/1
13
237
0.439
14
0.066
235/2/2
15
236
0.467
16
0.814
220/2/3
17
0.003
220/2/1
18
0.112
249/2
5.089
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 17-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0003-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो
मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
7.890 हेक्टर
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
-:अनुसूची (2) :-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
चितोड़ा
(ग) ग्राम
:- 7.890 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2
1
3
1
1/2
0.264
2
2
0.451
3
4/2
0.076
4
0.943
4/1/1/2
5
4/4
0.545
6
3/1
0.131
7
0.152
8
0.290
11/1/2
9
0.909
14/1
10
0.064
14/2
11
16
0.332
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
12
0.887
19/1
13
0.458
19/2
14
0.005
19/3
15
18
0.419
16
0.007
29/10/2
17
1.124
29/10/3
18 29/1/2
0.319
19
0.444
31/2
20
30
0.070
7.890
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 3056
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र. 175-भू-अर्जन- 2025-रा.प्र.क्र.0005-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति , आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
10.619 हेक्टर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क)जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
:- रतनखेड़ी
(ग) ग्राम
:- 10.619 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
1
2
1
55
2
57
3
51/1
4 51/2
5
50
6
45/4/2
7
45/4/1
8 49
9
48
10 61
11 222/3
12
13
14 221/2
15 229/3
16
230
17 229/2
18
334
19
333
20
330/1/1
21 330/1/2
22
330/2
23 341
24 340
25 342/2
26
332/2
27 331
28
327
29
324/1
30 325
31
322
32 400
33 397/1
34 401
35
402
36
403/1
37
403/2
38 414/2
39 417/2
40 416
41
415/1/2
42
418/1/2
43
418/2
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
5
0.039
0.515
0.795
0.127
0.429
0.012
0.035
1.093
0.430
0.203
0.184
0.011
0.229
0.162
0.172
0.126
0.086
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
0.345
0.248
0.002
0.010
0.055
0.192
0.004
0.264
0.016
0.057
0.127
0.842
0.002
0.048
0.735
0.041
0.427
0.029
0.360
0.243
0.058
0.476
0.454
0.033
0.472
0.431
10.619
अधिनियम की धारा-15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यांक्त द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 3058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र. 177- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0006-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
9.983 हेक्टर
-: अनुसूची (2) :-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
:- बलधारा
(ग) ग्राम
:- 9.983 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3059 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या
1
2
1 23/1
2
23/2
3 23/4
4
23/5
5 22/3/1
6
22/3/2
7 22/4
8 22/5
9 97/1
10 97/2
11 20/1
12 20/2
13 100/3
14 99
15
115/1
16
115/2
17 114/2/1
18 108
19
109/1/1
20
109/2/1/1
21
109/2/2
22 109/3
23
24
110/2
25
106/2
कुल रकबा
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
5
0.231
0.664
0.012
0.291
0.013
0.363
1.107
0.748
0.112
0.483
0.132
0.717
0.185
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण 0.002
0.082
0.838
0.296
0.541
0.786
0.288
0.969
0.004
0.064
0.858
0.197
9.983
अधिनियम की धारा -15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
3060
क्र. 179-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र .0007-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची ( 2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
14.845 हेक्टर
इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
:- बालरिया
(ग) ग्राम
:- 14.845 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या
क्रं. सं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
1
2
4
5
1
0.456
76/1
2
0.413
76/2
3
0.265
38/5
4
0.287
77/4
5
0.020
78/3
6
0.586
78/1/2
7
0.067
78/1/3
8
0.565
78/1/1
9
0.188
77/3
10
0.014
77/2
11
94
0.035
12
95
0.408
13
0.575
93/1
14
96
0.139
15
0.033
100/1
16
0.185
100/2
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
17
0.002
161/2
18
0.561
159/1
19
0.494
159/2
20
0.707
158
21
0.561
175/1/1
22
0.483
175/2/1
23
0.005
175/2/3
24
0.362
175/2/4
25
0.340
175/1/3
26
0.157
173/1
27
0.222
174/1
28
0.009
174/3
29
0.081
172/1/1
30
0.028
181/1
31
0.319
181/2 3062
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
1
2
32
182
33
180/1
34
186/1
35
184/1
36
185/1
37 189/2
38
190/2
39 190/3
40
191/2
41
193/465
42
192/2/2/2
43
192/2/2/1/2
44
192/2/2/1/1/3
45 192/2/2/1/1/2
46
192/2/2/1/1/1
47
192/2/2/1/1/4
48
193/1/1
49 193/1/2
50 193/2
51 194/1
52
195/4
53
195/3
54
192/2/1
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
3
4
5
0.558
0.030
0.959
0.162
0.359
0.130
0.315
0.087
0.612
0.040
0.030
0.070
0.177
0.238
0.315
0.294
0.145
0.272
0.233
0.158
0.813
0.237
0.044
14.845
अधिनियम की धारा-15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 181 -भू- अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0008-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर -उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) : -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
9.437 हेक्टर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
:- रालामण्डल
(ग) ग्राम
:- 9.437 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3064
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
भूमि रकबा (हेक्टे.में) प्राधिकृत अधिकारी वर्णन
1 2 3 4 5
1 2/2 0.089
2 3/1 0.393
3 3/2 0.347
4 3/3 0.234
5 3/4 0.295
6 3/5 0.403
7 8/1 0.113
8 10/1 0.449
9 10/2 0.171
10 10/3 0.258
11 10/4 0.204
12 12/2 0.296
13 12/4 0.331
14 12/9
0.131
15 12/7 0.321 इन्दौर उज्जैन के मध्य
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
16 22 0.120 विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
निर्माण
17 12/3 0.106
18 19/6 0.775
19 19/5 0.102
20 20/8 0.003
21 19/7 0.015
22
19/3/2 0.010
23 19/3/1 0.151
24 20/1 0.155
25 20/2/2 0.223
26 20/3 0.266
27 20/4 0.372
28 20/7 0.216
29 32/3/1 0.155
30 32/3/2 0.270
31 32/3/3 0.270
32 32/3/4
0.085
33 31/4/2 0.043
34
33/1/1 0.304
35 33/1/2 0.318
36
0.042
37 34 0.139
38 37
0.782
39 35/1 0.061
40 35/2 0.328
41 229/5 0.073
42 36
0.018
कुल रकबा 9.437
15(1) अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 183 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0009 -अ - 82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक. वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- सज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का दिकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
11.553 हेक्टर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 -लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
(क) जिला
:- इन्दौर
:- सांवेर
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- मगरखेड़ी
:- 11.553 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3066
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
भूमि रकबा (हेक्टे.में) प्राधिकृत अधिकारी वर्णन
1 2 3 5
1 100/2 0.203
2 92/1
1.002
3
92/2 0.646
4
69/1/1 0.225
5 89/3
0.164
6
89/2/1 0.132
7
89/2/2 0.248
8 89/1 0.576
9 73/1
0.714
10 73/4 0.076
11 73/244 0.083
12 73/2/1 0.013
13 67/3 0.304
14 67/2 0.390
15 67/1 0.650
16 68/6 0.021
17 इन्दौर उज्जैन के मध्य
64/3 0.167 संभागीय प्रबंधक म.प्र .सड़क
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
18 64/2 0.070 विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
निर्माण
19 68/14 0.144
20
68/12 0.110
21 68/11 0.007
22 68/2/1 0.148
23 68/2/2 0.028
24 68/17 0.151
25 68/8 0.134
26 68/16/2 0.085
27 68/15 0.073
28 68/7/1 0.283
29 68/7/2 0.142
30 68/1 0.056
31 70 0.396
32 75/1 0.175
33 75/2 0.269
34 75/3
0.216
35 71
0.713
36 72 0.499
37 32/1/1/1 0.001
38 32/1/1/2 0.061
39 32/1/2 0.165
40 29/2/1/1 0.123
41 29/2/1/2
0.188
42
29/2/2 0.339
43 3
0.737
44
1/248/2 0.012
45 1/2
0.023
46
2/1 0.591
कुल रकबा 11.553
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकाअधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 185-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0011-3-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
10.557 हेक्टर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
:- कछालिया
(ग) ग्राम
:- 10.557 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 3068
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
| अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1 2 3 5
1 66 0.850
2 67 0.630
3 0.022
82/1
4 83/1 0.155
5 83/2 0.165
6 0.010
83/3
7 84 0.490
8 85 0.095
9 86/2 0.128
10 9 0.010
11 10 0.455
12 22/1 0.306
13 0.430
14 23 0.300
15 27/2 0.240
16 28/1 0.145
17 0.325 इन्दौर- उज्जैन के मध्य
28/2/1 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
18 28/2/2 0.085 विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
निर्माण
19 28/3 0.110
20 28/4 0.095
21 26 0.520
22 34 0.005
23 38 0.185
24 37 0.535
25 48 0.290
26 49 0.367
27 45 0.095
28 55/4 0.225
29 55/5 0.190
30 53/1/2 0.058
31 53/2 0.278
32 54/1 0.277
33 54/2 0.225
34 56 0.232
35 57 0.032
36 844/3 0.550
37 844/4 0.617
38 846 0.160
39 0.012 f
848
40 849 0.390
41 489/1660 0.268
कुल रकबा 10.557
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 187-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0013-3-82-
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
9.885 हेक्टर
-अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
सांवेर
(ख) तहसील
हरियाखेडी
(ग) ग्राम
:- 9.885 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
क्र. सं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में )
2
3
5
1
131
0.023
2
1.338
133/1
23
138/1
0.437
4
138/2
0.044
5
138/3
0.043
6
0.631
7
136 137/1
0.026
8
135
0.008
9
0.976
134/3
10
148/1/1
0.183
11
148/1/2
12
0.272 0.821
150/1
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
13
0.218
150/2
14
121/2
0.670
15
163/2
0.668
16
121/1
0.498
17
0.277
119/2/2
18
166
0.558
19
0.128
117/2/1
20
0.570
117/2/2
21
0.974
170/2/2
22
0.522
130/2
9.885
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 3070
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र. 189-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0015-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर -उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
6.532हेक्टर
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
:- पिपल्या कायस्थ
(ग) ग्राम
:- 6.532 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3071
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्रं. सं . सर्वेक्षण संख्या अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
भूमि रकबा (हेक्टे.में) प्राधिकृत अधिकारी वर्णन
1 2 3 4
5
1 14/2/1 0.580
2
14/2/2 0.237
3
6/1 0.009
4
6/4 0.040
5 6/3
0.130
6 8/1
0.131
7 8/2 0.241
8 9/1/2
0.002
9 9/1/1 0.001
10 10/1 0.122
11 10/2 0.059
12 12/3/3 0.264
13 12/3/2 0.069
14 158/2
0.718
15 158/3 0.039
16 157
0.269
17 159/3/1 इन्दौर उज्जैन के मध्य
0.189 संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
18 4-लेन ग्रीनफील्ड पर
159/5/5 0.492 विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
निर्माण
19 161 0.334
20 162
0.599
21 163
0.102
22 164
0.113
23 165 0.196
24 166
0.020
25 167
0.416
26 168 0.129
27 169 0.294
28 172 0.031
29
171/2 0.083
30 173/1
0.192
31 173/2/1 0.061
32 173/2/2 0.053
33 173/3 0.272
34 174/1
0.045
कुल रकबा 6.532
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 3072
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र. 191 - भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0016-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
8.715 हेक्टर
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
(क) जिला
:- इन्दौर
:- सांवेर
(ख) तहसील
:- खतेडिया
(ग) ग्राम
:- 8.715 हेक्ट.
(घ ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3073
मध्यप्नदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्रं. सं . सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2
1
3
4
5
1
0.212
325/2
2
0.806
326/1
3
0.128
326/2/3
4
0.001
326/2/2
5
0.088
329/2
6
330
0.042
7
1.037
331/1
8
0.055
331/2/1
9
0.001
332/2/3
10
0.016
338/1
11
0.196
338/2
12 346/1
0.129
13 346/2
0.174
14 347
0.073
15
0.058
348/1
16 348/2
0.052
17
0.002
349/1
18 343/1
0.110
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
19
0.295
354/1
20
0.136
354/2
21
0.715
353/1/1
22
0.381
353/1/2
23 353/2
0.234
24 356
0.375
25
0.039
359/1
26
0.058
359/2
27
0.035
359/3
28
0.049
359/4
29
0.056
359/5/1
30
0.030
359/5/2
31
0.107
360/1
32
0.153
360/2
33
0.148
267/2
34
0.148
361/1
35
0.032
361/2
36
0.188
361/3
37
0.052
361/4
38
0.240
265/2
39
264
0.254
40
0.219
263/1
41
0.300
263/2
42
255
1.291
8.715
कुल रकबा
अधिनियम की धारा-15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3074
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
क्र. 193-भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0017-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) : -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
6.711 हेक्टर
-:अनुसूची (2) :-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- सांवेर
(ख) तहसील
:- पोटलोद
(ग) ग्राम
:- 6.711 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
1
1541
0.227
2
1542/3/2
0.139
3
0.030
1540/2
4
0.038
1540/3
5 1540/1
0.458
6 1543
0.382
7
0.122
1546/1
8 1546/2
0.139
9 1546/3
0.161
10
1547
0.439
11
0.005
1536/1
12
0.310
1536/2
13 1535
0.291
14 1534
0.286
15
1533
0.579
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
16
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
1532
0.461
17
0.433
1553/1
18 1553/2
0.003
19
0.314
1555/1
20
0.168
1555/2
21 1554/2
0.013
22
1531
0.067
23
0.020
1523/2
24
0.922
1523/3
25
0.027
1527/1/2
26 1527/3
0.310
27
0.147
1561/2/1
28
0.128
1561/2/2/1
29
0.092
1561/2/2/2
6.711
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इंच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 3076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र. 195-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0012-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथता ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
7.158 हेक्टर
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- हातोद
(ख) तहसील
:- हातोद
(ग) ग्राम
:- 7.158 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
3
2
5
1
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 4
1
1.463
698/6
0.013
2 698/5/1/1
3
0.529
698/8/1
4
0.010
698/4
5
0.026
698/3/2
6
0.025
698/1/3
7 698/9
0.009
0.288
8 698/8/2
9
0.052
698/1/1
0.762
10 698/7/1
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम इन्दौर ( म.प्र)
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
0.133
11 698/7/5
0.123
12 698/2/4
13
0.805
694/1/3/2
14
1.735
694/2/1
15
0.018
694/1/2/1/3
0.444
16 694/1/3/3
17
0.259
694/1/3/1
0.464
18 683
7.158
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 197 - भू- अर्जन- 2025 - रा.प्र.क्र.0014-अ - 82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक साभाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
7.601 हेक्ट.
-:अनुसूची (2) :-
(1) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- हातोद
(ख) तहसील
:- जिन्दाखेडा
(ग) ग्राम
:- 7.601 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3078
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
2 1
1 111/2
2
3 110/1/2
4
110/4/1
5
110/4/2/1
6
110/4/2/2
7
110/5/2
8 110/6
9
10 113/2
11 120/2/2/2
12 120/2/2/1
13 120/2/1/3
14 120/5/2
15 120/5/1
16 120/3/1
17 120/3/2
18 120/4/2
19 115/1
20
116/1
21 116/2
22 116/3/1
23 116/3/2
24 117
25 118
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
5
0.432
0.048
0.198
0.211
0.496
0.341
0.276
1.203
0.022
0.206
0.001
0.158
0.017
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण 0.121
0.276
0.745
0.376
0.002
0.483
0.534
0.292
0.369
0.289
0.203
0.302
7.601 हेक्ट.
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायलं अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 199-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0018-3-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
12.025 हेक्टर
-: अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- हातोद
(ख) तहसील
:- बुढानिया
(ग) ग्राम
:- 12.025 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 3080
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
अर्जन हेतु निजी धारा -12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
भूमि रकबा (हेक्टे.मे) प्राधिकृत अधिकारी वर्णन
1 2 3 5
1 5/2 0.131
2 2/1 1.314
3 19 0.646
4 20/1 0.498
5 20/2/1 0.831
6 20/2/2 0.420
7 20/2/5 0.327
8 20/2/4 0.191
9 18/1/1 0.209
10 26/1/1 0.157
11 27/1 0.436
12 27/2/1 0.275
13 27/2/2 0.225
14 27/2/3 0.448
15 26/1/2/2/2/1 0.081
16 26/2 0.081
17 0.273 इन्दौर उज्जैन के मध्य
28/2/2/1 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
18 28/2/2/2 0.293 विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
निर्माण
19 28/2/2/3 0.766
20 31/1/1 0.439
21 31/1/2 0.178
22 31/1/3 0.239
23 31/1/4/1/1 0.066
24 31/1/4/1/2 0.213
25 31/1/5 0.132
26 64 0.042
27 60/1/1 0.024
28 60/1/2 0.385
29 58/1 0.027
30 109/1 0.432
31 110 0.240
32 0.075
33 0.074
34 205 0.004
35 190/1 0.009
3081 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2 3 4 5
36 190/2 0.010
37 189 0.058
38 188/1/2 0.040
39 188/1/1 0.023
40 180 0.063
41 178 0.040
42 0.052
43 161/1/2 0.012
44 161/2/1 0.041
45 161/2/2/1 0.026
46 161/2/2/2 0.058
47 161/3/1 0.121
48 177/2 0.024
49 172/1/1 0.096
50 161/4/3/2 0.147
51 161/4/3/1/3 0.138
52 161/4/3/1/2 0.045
53 161/4/3/1/1 0.069
54 162/3/1/1 0.192
55 162/3/1/2 0.050
56 162/3/1/3 0.039
57 170/1 0.179
58 170/3/1 0.019
59 170/3/2 0.069
60 170/3/3 0.062
61 170/3/4 0.051
62 172/3 0.059
63 5/1 0.061
कुल रकबा 12.025
अधिनियम की धारा-15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3082
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
क्र. 201 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0019-अ-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इङ्ग अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अभिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अभिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
14.667 हेक्टर
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- इन्दौर
(क) जिला
:- हातोद
(ख) तहसील
:- काकरिया बोर्डिया
(ग) ग्राम
:- 14.667 हेक्ट
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3083 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या अर्जन हेतु निजी । धारा -12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का ।
भूमि रकबा (हेक्टे.मे) प्राधिकृत अधिकारी वर्णन
2 3
1 122 0.416
2 123/1/1 0.003
3 123/2 0.038
4 121 0.673
5 120 0.197
6 119 0.202
7 118 0.117
8 117 0.057
9 116 0.451
10 131 0.087
11 114 0.020
12 112/2 0.045
13 113 0.318
14 155 0.129
15 154/325 0.251
16 155/326 0.053
इन्दौर उज्जैन के मध्य
17 155/330, संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक
0.070 4-लेन ग्रीनफील्ड पर
155/328 विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
निर्माण
18 154/324 0.024
19 155/327 0.059
20 153/2 0.491
21 154/1 0.187
22 154/2 0.097
23 165/1/1 0.426
24 164/1 0.598
25 164/2 1.134
26 166/1 0.604
27 166/2/2 0.237
28 166/2/3 0.744
29 200/1 0.445
30 199/2/1 0.120
31 199/2/2 0.010
32 198/1/1 0.089
33 198/2 0.179
3084
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र० सं०
ריי सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
1
2
3
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 4
5
34
0.056
198/3/1
35
0.083
196/1
36
0.159
196/2
37
195
0.417
38
194
0.248
39
193
0.368
40
0.005
192/1/2
41
0.595
192/2
42
0.096
189/1/1
43
0.264
181/1/2
44
0.147
45
0.168
186/3/1
46
0.390
186/3/2
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
47
0.639
186/2
48
0.543
185/1
49
0.258
185/2
50
0.531
184/1
51
0.564
184/2
52
0.222
184/3
53
0.010
184/4
54
0.011
291/4/2
55
294
0.066
56
296
0.256
14.667
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 203-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0020- अ- 82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची ( 2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आंवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
16.496 हेक्टर
-:अनुसूची (2) :-
(1) भूमि का विवरण
(क) जिला
:- इन्दौर
(ख) तहसील
:- हातोद
:- सागवाल
(ग) ग्राम
:- 16.496 हेक्ट
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3086
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्र. सं.
भूमि रकबा (हेक्टे.में) प्राधिकृत अधिकारी वर्णन
1 2
3 4 5
1 10 0.072
2 9 2.694
3 6/5/2 0.014
4 13 0.072
5 25/2 0.086
6 24/1 0.150
7 24/2 0.030
8 26/1 0.248
9 26/2/1 0.692
10 26/2/2 0.483
11 49/1 0.010
12 49/2 0.359
13 48 0.032
14 45 0.017
15 46 0.459
16 47 0.072
0.807 इन्दौर उज्जैन के मध्य
17 41/1/1/1 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
18 41/1/1/2 0.803 विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
निर्माण
19 41/1/2 0.096
20 41/1/4/1 0.073
21 41/4/2/1 0.586
22 41/2/1 0.890
23 313 0.797
24 311/1/2 0.015
25 311/2 0.040
26 311/3 0.070
27 310/2 0.925
28 310/1/2 0.035
29 324 0.029
30 331/2 1.055
31 337 1.384
32 359/1 0.018
33 359/2 0.640
34 360/2 0.069
35 360/3 1.293
36 360/5/1 0.456
37 360/5/2/1 0.010
38 361 0.915
कुल रकबा 16.496
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र. 205-भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0021 -अ- 82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक - आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
31.932 हेक्टर
-:अनुसूची (2) :-
(1 ) भूमि का विवरण
(क) जिला
:- इन्दौर
:- हातोद
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:-- जम्बुर्डी सरवर
:- 31.932 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 3088
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्रं. सं. सर्वेक्षण संख्या
भूमि रकबा (हेक्टे. में) प्राधिकृत अधिकारी वर्णन
3 5
1
1 1 0.406
2 2 5.845
3 23 1.463
4 22 1.472
5 17 1.873
6 14 3.276
7 15 0.368
8 16/2 0.003
9 13 0.572
10 10 0.320
11 12 2.909
12 251 0.502
13 252 0.616
14 253 0.050
15 292 0.605
16 293 1.046
इन्दौर- उज्जैन के मध्य
17 294 0.616 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
18 295 0.050 विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
निर्माण
19 383 0.220
20 384 0.939
21 386 0.803
22 387 0.718
23 385 0.231
24 389 0.094
25 426 0.616
26 425 0.090
27 424 0.608
28 417 0.200
29 422 1.573
30 420 0.733
31 463 0.414
32 462 0.712
33 469 1.457
34 2/470 0.050
35 421 0.001
36 25 0.200
37 26 0.007
38 21 0.274
कुल रकबा 31.932
अधिनियम की धारा -15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 2 जून 2025 क्र.-623-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025
रा.मा.क्र. 0.0.0.2/अ-82/2024-25 मौजा ग्राम- पिपरहा प.ह.नं. - 10 / 19 न.ब. - 334 तहसील- करेली
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये चिनकी बेराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये जल विद्युत गृह की टेलरेस चैनल निर्माण हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: करेली
3. ग्राम
: पिपरहा
4. प.ह.न.
: 10/19
5. नं.बं.
: 334
: 6.654 हेक्टेयर
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 3090
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
अनूसूची 2
हितबध्द व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नंबर
स . क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन हेतु रकबा हेक्टे.
5
3
1
2
1
0.217
33/1 (s)
भूमिस्वामी
पेराबाई पत्नी स्व. लच्छू नर्मदीबाई बेवा शिवप्रसाद राकेश बलराम रेखाबाई सविता पिता शिवप्रसाद जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
2
0.200
33/2 (s)
भूमिस्वामी
34/3 ( s)
बब्बू पिता किशोरी जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.152
33/3 (s)
भूमिस्वामी
34/4 (s)
3 मठोले पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.152
33/4 ( s)
भूमिस्वामी
34/5 (s)
4 करनसिंह पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.152
33/5 (s)
भूमिस्वामी
34/6 ( s)
5. चरनसिंह पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
1.061
33/6 ( s)
भूमिस्वामी
34/7 (s)
6 सुदामा पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
1.092
भूमिस्वामी 34/2/2 (s )
0.040
41/11 ( s)
7 पंचम पिता ननकसा जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
8
0.030
भूमिस्वामी
34/2/1 ( s )
0.030
34/2/3 ( s)
0.130
बालकिशन पिता सखाराम जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
37/1 ( s)
0.200
41/1 (s)
0.545
35/1 ( s)
भूमिस्वामी
9 राजबल पिता दुल्ली जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.188
35/2 (s)
भूमिस्वामी
10 बसंत पिता सत्यपाल भरिया जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 3091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
हितबध्द व्यक्ति का नाम एवं पता खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
1
2
अर्जन हेतु रकबा हेक्टे.
5
3
0.718
भूमिस्वामी
11 मायाबाई वेवा सत्यपाल संतोष बसंत मकुल पिता सत्यपाल जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी आदर्श गौंड नाबालिग पिता अशोक संरक्षक मामा बसंत पिता सत्यापाल जाति भारिया श्रध्दा गौंड नाबालिग पिता अशोक संरक्षक मामा बसंत पिता सत्यपाल जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 35/3 ( s)
0.617
भूमिस्वामी
12 एकाबाई गुडडीबाई गुलाम उर्फ मुलाम पिता मोहन ब्रदीबाई वेवा मोहन मझलीबाई महेश शकुनबाई संतराम उर्फ संतोष सुक्कीबाई पिता मोहन जाति भारिया पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
35/4(s)
1.130
भूमिस्वामी
13 रामकली वेवा नर्मदाप्रसाद नेतराम सीताराम पिता नर्मदाप्रसाद मलतीबाई लोधी पुत्री नर्मदाप्रसाद पता घूरपुर करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
21/2 (s)
22/1 (s)
6.654
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की
तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष
(कक्ष क्रमांक-84, भू-अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) अथवा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 3092
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 30 मई 2025
क्र.-4437- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0080-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतौल होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में व्रर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम गौसा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य जिला
ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
5
2
1
3
3.993
घट्टिया गाँसा
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
खसरा न.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जित भूमि का प्रकार क्र. स.
प्रभावित रकबा हेक्ट.में
कुल रकबा हेक्ट.में
05
04
06
03
02
01
सिंचित
0.030
0.300
381/1/1
1
फिरोज खां पिता मजीदा जाति मुस्लिम पता घट्टिया उज्जैन
सिंचित
1.220 0.290
381/1/3
2
फिरोज खां पिता मजीदा जाति मुस्लिम पता घट्टिया उज्जैन
सिंचित
1.200 0.030
380/1
युसूफ, आरीफ , बबलू पिता सकूर रूकसाना मुमंताज 3 अनीसा पुत्री सकूर जाति पिंजारा पता घट्टिया उज्जैन
सिंचित
0.270
380/3
0.190
युसूफ , आरीफ , बबलू पिता सकूर रूकसाना मुमताज 4 अनीसा पुत्री सकूर जाति पिंजारा पता घट्टिया उज्जैन
सिंचित
0.030
5
379/1/1 1.330
सुरेंद्र गोविन्द यादव पिता सुरेश जाति अहीर पता गौंसा
सिंचित
0.050
388/1
0.780
6
जयवंतराव पिता माधोराव जाति मराठा पता गौसा सोडंग 3093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
खसरा न.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जित भूमि का प्रकार क्र. स.
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.150
388/2/1
0.750
7
कृष्णराव पिता माधोराव जाति मराठा पता घट्टिया उज्जैन
सिंचित
0.180
0.360
390/1
8
उदेश पिता नारायण राव जाति मराठा पता घट्टिया उज्जैन
सिंचित
0.100
2.760
270/1/1
9 हेमराज पिता सरदार पता घट्टिया उज्जैन
सिंचित
1.850 0.850
270/1/3
10 हेमराज पिता सरदार पता घट्टिया उज्जैन
असिंचित
0.200
270/2/10/1
0.030
11 मनोज पिता कुंजीलाल जाति नाई पता घट्टिया
असिंचित
0.090
0.670
259/1
रामचन्द्र पिता शोभाराम जांति कुम्हार पता घट्टिया
12
सिंचित
0.170
0.940
248
13
रतनलाल भूरालाल गोवर्धनलाल नानूराम ग्यारसीलाल पिता बद्रीलाल सोरमबाई बैवा राजाराम नंदकिशोर प्रकाश संजय पिता राजाराम जशोदाबाई बेवा पप्पू जाति माली पता उज्जैन
असिंचित
1.020 0.060
247/2/1/1
14 भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन
व्यावसायिक
1.200 0.200
247/2/2
15 भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन
असिंचित
0.160
1.260
247/2/1/3
16 भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन
असिंचित
0.240
0.530
262/1
17 अरुणकुमार पिता रामचन्द्र जाति कुम्हार पता घट्टिया
असिंचित
0.030
0.350
262/3
18 अरुणकुमार पिता रामचन्द्र जाति कुम्हार पता घट्टिया
सिंचित
0.010
1.020
261
19
रतनलाल भूरालाल नन्दकिशोर प्रकाश गोवर्धनलाल नानूराम संजय पिता राजाराम ग्यारसी लाल पिता बद्रीलाल सोरमबाई जशोदाबाई बेवा पप्पू जाति माली पता गौसा घट्टिया
सिंचित
0.170
0.420
265
हेमराज पिता सरदार जाति गारी पता घट्टिया बद्रीलाल पिता सरदार जाति गारी पता घट्टिया 20 मिठीबाई पुत्री सरदार जाति गारी पता घट्टिया द्रोपती बाई अशोक सुरेश मंजूबाई बेवा हिन्दूसिंह जाति गारी पता घट्टिया
389/1/1
व्यावसायिक
0.010
0.450
21
/1/1/1
राजेंदसिंह बैस पिता विजयसिह बैस पता 109 ग्राम मंगरोला
389/1/1
व्यावसायिक
0.010
0.150
22
/1/1/2
रॉकी अग्रवाल पिता सत्यनारायण अग्रवाल पता 41 सिद्वार्थ नगर इन्दौर
व्यावसायिक
0.010
0.200
389/1/1
23
/1/ 2
योगी महावीरनाथ दत्तक गुरूयोगी पीररामनाथ जी जाति नाथ पता भतरी गुफा मार्ग उज्जेन 3094
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
क्र. स.
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट. में
06
05
03
04
02
01
व्यावसायिक
0.020
0.300
389/1/1/2
24
वीरेन्द्रसिंह बैस पिता विजयसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला
सिंचित
0.330 0.140
389/1/2
25 नारायणराव पिता माधवराम शिन्दे जाति मराठा पत्ताघट्टिया
सिंचित
0.023
1.090
373/1
सरनाम सिंह पिता बाबू सिंह प्रेम सिंह उमाशंकर 26 सिंह गीताबाई पिता सरनामसिंह जाति राजपूत पता गौसा घट्टिया
सिंचित
0.080
0.130
373/3
सरनाम सिंह पिता बाबू सिंह प्रेम सिंह उमाशंकर 27 सिंह गीताबाई पिता सरनामसिंह जाति राजपूत पता गौसा घट्टिया
सिंचित
0.020
0.100
384/1/1
28
सम्पतबाई बेवा मांगीलाल जाति खटीक पता घट्टिया
सिंचित
0.040
1.180
384/1/3
29
सम्पतबाई बेवा मांगीलाल जाति खटीक पता घट्टिया
सिंचित
0.040
0.040
199/1/3
30
कलाबाई पति मेहताबसिह जाति गारी पता गाँसा , मेहताबसिह पिता पूरा जाति गारी पता गौंसा
व्यावसायिक
0.040
0.180
199/2/3
कांताबाई पति प्रेमचंन्द्र जाति प्रजापत पता सोडंग
31
व्यावसायिक
0.020
0.400
199/1/1
32
अभिषेक जैन पिता अशोक जैन जाति जैन पता उज्जैन
सिंचित
0.020
0.120
199/2/1
33
अभिषेक जैन पिता अशोक जैन जाति जैन पता उज्जैन
सिंचित
0.020
0.800
361/1
मीरा उमा राजू भगवती रायसिंह पिता बद्रीलाल 34 अलका पिता दिलीप ' जाति माली पता गौसा घट्टिया
सिंचित
0.250
0.580
361/3
मीरा उमा राजू भगवती रायसिंह पिता बद्रीलाल 35 अलका पिता दिलीप जाति माली पता गौसा घट्टिया
सिंचित
0.020
0.650
374/1
36 नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घट्टिया
सिंचित
0.100
0.750
374/3
नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घट्टिया
37
सिंचित
0.050
0.050
374/4
38 नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घट्टिया
सिंचित
0.010
1.7400
375/1
39 बलवीर सिंह पिता पूजाराम सिंह पता घट्टिया
व्यावसायिक
0.010
0.8600
198/2/1
प्रीति पति चेतन जाति जैन पता घट्टिया हिस्सा 1/4 ,अर्पिता पति अभिषेक जाति जैन पता 40 घट्टिया हिस्सा 1/4 बद्रीलाल पिता मांगीलाल, रंजीत, जीतेंद्र, रीना पिता बद्रीलाल जाति खटीक हिस्सा 1/2 पता घट्टिया
योग 3.993
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3095
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
क्र.-4438-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0081-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम कालियादेह की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
7.278
कालियादेह
घट्टिया
उज्जैन
5
6 उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.
02
01
1
खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हेक्ट.में
कुल रकबा हेक्ट.में
05
04
03
08
सिंचित
0.005
0.101
246/2
निर्भयसिंह पिता रणछोड भवरसिंह पिता रणछोड सुगनबाई बेवा बद्रीलाल पता कालियादेह समान हिस्सा समान भाग 1/3
सिंचित
0.082
0.101
246/3
निर्भयसिंह पिता रणछोड , भवरसिंह पिता रणछोड, 2 सुगनबाई बेवा बद्रीलाल पता कालियादेह समान हिस्सा समान भाग 1/3
सिंचित बबीता पति इकबाल , सईद पिता इकबाल , इसराइल
3
पति इकबाल पता कालियादेह घट्टिया
4
0.015
0.031
247
सिंचित
0.025
0.167
248
नूर मोहम्मद पिता एहमद जाति नायता पता कालियादेह
5
सिंचित
0.135
0.167
249
निर्भयसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह घट्टिया, भवरसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह, सुगनबाई बेवा बद्रीलाल जाति आंजना पता कालियादेह हिस्सा समान भाग 1/3
6
सिंचित
0.140
0.188
250
आशा बाई पति सिकन्दर जाति नायता पता कालियादेह 3096
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र.स.
खसरा न .
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा हेक्ट.में
प्रभावित रकबा हेक्ट.में
01
03
04
02
05
06
7
0.199 0.064 सिंचित
251
धापूबाई बेवा अम्बाराम पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम भवरसिह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम रामेश्वर पिता अम्बाराम पता कालियादेह
8
0.408
सिंचित
268
0.102
निर्भयसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह, भवरसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह , सुगनबाई बेवा बद्रीलाल जाति आंजना पता कालियादेह समान भाग हिस्सा 1/3
9
363/2 0.220 0.003 सिंचित मुरली पिता पूरालाल तेजूबाई पति पूरालाल, हाकमसिंह पिता पूरालाल , रामूबाई पुत्री पुरालाल जाति आंजना पता कालियादेह
10
364/1 0.397
सिंचित
0.314
अलाबक्श पिता दाऊद जाति नायता पंता कालियादेह
11
364/2 0.397 0.148 सिंचित
ऐमनाबाई पत्नी अजगर जाति नायता पता कालियादेह
12
365
0.846 0.068 सिंचित
अलाबक्श पिता दाऊद जाति नायता पता कालियादेह
13
368/1 0.500
सिंचित
0.136
हेदर पटेल पिता शाकीर जाति नायता पता कालियादेह
14
सिंचित
368/2/1 0.450 0.145
रुख्सानाबी बेवा जाकीर जाति नायता पता कालियादेह
15
0.212
सिंचित
368/3
0.041
शाहरुख ,अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह
16
369
सिंचित
0.031 0.031
शाहरुख , अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह
17
370
0.387
सिंचित
0.136
शाहरुख , अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह
18
सिंचित
389/6 0.094 0.041
शाहरुख, अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह
19
390/2
सिंचित
0.223
1.651
धापूबाई बेवा अम्बाराम पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम भवरसिह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम रामेश्वर पिता अम्बाराम जाति आंजना पता कालियादेह
20
0.094 0.055 सिचित
393/1
धापूबाई बवो अम्बाराम पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम भंवरसिंह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम रामेश्वर पिता अम्बाराम जाति आंजना पता कालियादेह
21
393/2 0.021 0.003 सिचित रतनबाई पति करणसिंह जाति आंजना पता कालियादेह
22
393/3 0.021 0.005 सिचित मुरली पिता पूरालाल, तेजूबाई पति पूरालाल हाकमसिंह पिता पूरालाल रामूबाई पुत्री पुरालाल जाति आंजना पता कालियादेह भाग 1 ]
3097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
क्र.स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
01
02
23
खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा हेक्ट.में
प्रभावित रकबा हेक्ट.में
04
03
05
08
394/1
0.481 0.110 सिचित
हातम पटेल पिता लालापटेल जाति नायता अंसार पटैल पिता लाला जाति नायता मुशताक पटेल पिता सिंकंदर पटेल जाति नायता पता कालियादेह
24
394/2
0.480 0.270 सिचित
धापूबाई विधवा अम्बाराम पदमसिंह करणसिंह भंवरसिंह कमलसिंह रामेश्वर पिता अम्बाराम आशाबाई पिता अम्बाराम सीमाबाई पुत्री रूखमाबाई तेजुबाई विधवा नगजी गोवरधनलाल जीवनसिंह पेपुबाई संजुबाई पिता नगजी जाति आंजना पता कालियादेह
25
395/1
0.420 0.089 सिचित
आशांबी पति सिकन्दर मुस्ताक रफिक शाहरूख फिरोज ,जावेद नाबा रशीद ना.बा. अलादीन ना.बा. पुत्रगण सिकन्दर फरीदा रूकसाना पुत्री सिकन्दर समस्त नाबा स.प.माता आशा बी जाति नायता पता कालियादेह
26
जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह
27
जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह
28
जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह
29
उस्मान पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह
30
396/1
0.043 0.043 सिंचित
397/1/2/1/1 0.105
सिंचित
0.095
397/1/2/1/2 0.104 0.086 सिंचित
397/1/2/2
सिंचित
0.124 0.047
417/2
1.14 0.094 सिंचित
सनवर पटेल पिता शेरमोहम्मद जाति नायता पता कालियादेह
31
417/3/1/1/1/
0.346 0.034 व्यावसायिक
फिरोजा पटेल पति सनवर पटेल जाति नायता पता कालियादेह
32
2
418/3/2
सिंचित
0.909 0.296
बिस्मिल्ला पटेल पति अफसर पटेल जाति नायता पत्ता निवासी कालियादेह
33
0.697 0.242
418/3/4
सिंचित
फिरोजा पटेल पति सनवर पटेल जाति नायता पता कालियादेह
34
418/4
0.689 0.229
सिंचित
बिस्मिल्ला पटेल पति अफसर पटेल जाति नायता पता निवासी कालियादेह
35
421
सिंचित
3.690 0.818
निर्भयसिंह पिता रणछोड़ भवरसिंह पिता रणछोड सुगनबाई बेवा बद्रीलाल जाति आंजना समान हिस्सा 1/3पता कालियादेह
36 मेहमूद पटेल पिता गयूर जाति नायता पता
कालियादेह
37 नजमा पति मेहमूद पटेल जाति नायता पता कालियादेह
38 फरजाना पटेल पति अफरोज पटेल जाति नायता पता कालियादेह
39
422/4
0.924 0.596 सिंचित
423/2/3
0.679 0.042 सिंचित
1.385 0.642
423/2/6/2
सिंचित
423/2/7
सिंचित
0.836 0.010
अफसर पिता अब्बास जाति नायता, रुकसाना पिता अब्बास जाति नायता , रेहाना पिता अब्बास जाति नायता, शेहनाज पिता अब्बास जाति नायता, शबाना पिता अब्बास जाति नायता, यास्मीन पिता अब्बास जाति नायता, हाजराबाइ पति एहसान जाति नायता पता कालियादेह
40
427/1/1
0.596 0.151 सिंचित
गोवर्धन पिता मांगीलाल जाति बलाई पता कालियादेह
41
427/1/2
सिंचित
0.595 0.175
कलाबाई उर्फ अनिता बाई पति विक्रम समरथ नाबालिग पिता विक्रम सरपरस्त माता स्वयं बलाई पता कालियादेह
42
अंतर पिता मांगीलाल बलाई पता कालियादेह
43
शिवनारायण पिता रामचंद बलाई पता कालियादेह
44
अशोक पिता रामचंद बलाई पता कालियादेह
45
उस्मान पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह
46
एहमदनूर पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह 427/1/3
0.596 0.219 सिंचित
427/2/1
0.894 0.397
सिंचित
427/2/2
0.894 0.402 सिंचित
428/2/1/1/1 0.209 0.008 सिंचित
428/2/1/1/2
सिंचित
1.154 0.266
योग 7.278
उज्जैन- सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3098
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
उज्जैन, दिनांक 3 जून 2025 क्र.- 4513 - भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.0069-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होताहैकि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम सुरासा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील गम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
6
3
2
1
4.415
घट्टिया सुरासा
उज्जैन
5 संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
खसरा न.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जितभूमि का प्रकार
कुल रकबा हेक्ट.में
प्रभावित रकबा हेक्ट.में
04
05
02
03
06 01
1
सिंचित
5
0.543 0.065
शेर मोहम्मद पिता एहमद पटेल जाति नायता निवासी पता कालियादेह (शासकीय पट्टेदार)
2
6
0.105 सिंचित
1.170
शेर मोहम्मद पिता एहमद पटेल जाति नायता निवासी पता कालियादेह (शासकीय पट्टेदार)
3
सिंचित
1.280 0.015
7/1/1
गोपाल पिता मयाराम जाति आंजना पता सुरासा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4
सिंचित
1.740 0.800
8/1
गोपाल पिता मयाराम जाति आंजना पता सुरासा मध्यप्रदेश भूगि रवागी
5
22
सिंचित
1.850 0.575
हाकमसिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन
6
सिंचित
0.658 0.460
23/1
बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन
7
सिंचित
0.627 0.240
23/2
हाकगसिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन भाग 1 ]
3099
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
कुल प्रभावित
रकबा रकबा अर्जित भूमि
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खसरा न .
स. का प्रकार
हेक्ट. में हेक्ट. में
01 02 03 04 05 06
8 बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता 24 0.314 0.012 सिंचित
उज्जैन
9 बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता 25 0.314 0.030 सिंचित
उज्जैन
10 अमरसिंह पिता दौलतसिंह जाति मीणा पता चक 0.060 सिंचित
27 0.345
विक्रमादित्य नगर खिलचीपुर उज्जैन
11 रौनक पिता राजेंद्र यादव जाति यादव निकास 1.600 0.444 सिंचित
28/2/1
चौराहा उज्जैन
12 बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंग जाति आंजना पता 58/1 1.604 0.015 सिंचित
उज्जैन
13 वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर 58/2 1.604 0.700 सिंचित
पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन
14 वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर 59/1 0.684 0.059 सिंचित
पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन
15 बलराम पिता कन्हैयालाल जाति सोनी पता गणेश 60 1.108 0.568 सिंचित
मंदिर चौक नयापुरा उज्जैन
16 वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर 63/1 0.407 0.122 सिंचित
पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन मध्य
वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर
17 पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन मध्य 63/2 0.136 0.051 सिंचित
प्रदेश
18 वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर 69/2/1 0.082 0.034 सिंचित
पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन
परिक्षित , अनिकेत पिता जीवन मीणा हिस्सा
19 1/2 निवासी काजीपुरा 111 अंकपात मार्ग 69/2/2 0.059 0.025 सिंचित
उज्जैन
20 वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर 69/2/3 0.059 0.025 सिंचित
पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन
21 मोहनलाल पिता भगीरथ यादव निवासी उज्जैन 71 0.491 0.010 सिंचित
योग 4.415
उज्जैन- सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रौशन कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3100
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.- 3186- भू-अर्जन-2025
छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 जून 2025
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(2)
1
159/1
2
159/3
योग :-
छिन्दवाड़ा
जुन्नारदेव
ग्राम- सेमरकुही प०ह ०न-32 ब.न.-42 रा.नि.मं.-दमुआ-1
कुल रकबा 0.610 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.550
0.060
कुल रकबा 0.610 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन, उपसंभाग तामिया जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
3101
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2025
क्र.- 3187- भू-अर्जन-2025
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि 'का वर्णन
जिला
क.
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित 'क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(2)
(1)
5/1
1
5/2
2
5/3
3
5/5
4
5/6
5
5/4
6
5/7
7
5/8
8
5/9
9
6
10
छिन्दवाड़ा
जुन्नारदेव
ग्राम- खापासुरजू प०ह०न-32 ब.न.-08 रा.नि.मं.-दमुआ-1
कुल रकबा -50.486 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
01.706
0.448
0.426
0.853
0.405
01.240
0.426
0.427
0.427
0.520 3102
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
11 8/4 01.268 12 76/5 0.566 13 8/6 01.268 14 8/8 0.570 15 76/7 0.460 16 11 01.500 17 55/2 0.150 18 57 0.180 19 58/1 01.261 20 75/1 05.000 21 58/2 0.425 22 58/3 01.030 23 58/4 0.405 24 60/1 01.473 25 83/1 0.251 26 60/2 01.453 27 60/3 01.472 28 83/3 0.252 29 60/4/1 01.207 30 83/4 0.252 31 60/4/2 0.265 32 60/5 01.047 33 60/6 01.438 34 83/2 0.092 35 60/7 0.479 36 83/5 0.377 37 62/1/1 01.046
3103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2025
भाग 1 ]
62/1/2
38
62/1/4
39
62/1/5
40
62/2
41
63/1
42
63/2
43
63/3
44
64
45
67/1
46
67/2
47
67/3
48
67/4
49
75/2
50
75/3
51
76/4
52
76/3
53
76/6
54
76/1
55
79
56
81
57
87
58
90
59
योग:-
0.620
0.260
0.827
01.234
0.360
0.465
0.914
02.600
01.385
01.385
01.385
01.385
0.607
01.214
0.160
0.200
0.566
0.565
0.320
01.509
0.090
0.370
कुल रकबा-50.486 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म ०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन मंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
13 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन, उपसंभाग तामिया जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.