शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 150]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2025- ज्येष्ठ 23 , शक 1947
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल -462011
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्रः एफ 87-38-2022- ग्यारह-474.-मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में राधिका धीरेन्द्र सिंह, वार्ड क्रमांक -1 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी राधिका धीरेन्द्र सिंह को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1878, दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, राधिका धीरेन्द्र सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
299 300
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी राधिका धीरेन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी राधिका धीरेन्द्र सिंह को नोटिस तामील कराया गया . कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2022 को समय - सीमा में प्रस्तुत किया गया , किन्तु व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है. नये बैंक खाते की पास बुक प्रस्तुत नहीं की गई है. प्रपत्र ग प्रस्तुत नहीं किया गया है . अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 298 , दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था .
7. अभ्यर्थी, राधिका धीरेन्द्र सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120, दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी राधिका धीरेन्द्र सिंह को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला भोपाल के पत्र क्रमांक- स्था.-निर्वा .-2025-137 , दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी .
11. अभ्यर्थी, राधिका धीरेन्द्र सिंह दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी. में उपस्थित हुईं. उनके द्वारा व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किये जाने के संबंध में अपनी गलती स्वयं ही स्वीकार की है एवं निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, राधिका धीरेन्द्र सिंह , वार्ड क्रमांक-1 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
300(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जून 2025
भोपाल, दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 8-2022- ग्यारह - 475.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में महेन्द्र वानखेडे , वार्ड क्रमांक -1 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी महेन्द्र वानखेडे, वार्ड क्रमांक-1 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, महेन्द्र वानखेडे, वार्ड क्रमांक-1 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी महेन्द्र वानखेडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था .
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी महेन्द्र वानखेडे , वार्ड क्रमांक -1 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समयसीमा में प्रस्तुत किया गया किन्तु व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है. नये बैंक खाते की पास बुक प्रस्तुत नहीं की गई है. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र. 298 , दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, महेन्द्र वानखेडे , वार्ड क्रमांक -1 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित हुए किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए .
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी महेन्द्र वानखेडे को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
300(2)
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा.- 2025-137 , दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, महेन्द्र वानखेडे, वार्ड क्रमांक -1 दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. में उपस्थित नहीं हुए. उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये इस प्रकार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है .
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, महेन्द्र वानखेडे, वार्ड क्रमांक-1 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87--38-2022- ग्यारह - 476.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में वैशाली गोसावी, वार्ड क्रमांक-3 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी वैशाली गोसावी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, वैशाली गोसावी, वार्ड क्रमांक-3 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
300(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिल्ला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी वैशाली गोसावी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी वैशाली गोसावी, वार्ड क्रमांक-3 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समयसीमा में प्रस्तुत किया गया, किन्तु व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है. नये बैंक खाते की पास बुक प्रस्तुत नहीं की गई है . अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है .
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 298 , दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, वैशाली गोसावी, वार्ड क्रमांक-3 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120, दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित हुईं किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना -पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी वैशाली गोसावी को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला भोपाल के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा.-2025-137, दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, वैशाली गोसावी, वार्ड क्रमांक-3 दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही . सी. में उपस्थित हुईं . उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये. इस प्रकार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है.
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, वैशाली गोसावी, वार्ड क्रमांक-3 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जून 2025
300(4)
भोपाल, दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ -38-2022- ग्यारह - 477.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम , जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में माधु चांदवानी, वार्ड क्रमांक -4 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी माधु चांदवानी ,वार्ड क्रमांक 4 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, माधु चांदवानी, वार्ड क्रमांक -4 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी माधु चांदवानी, वार्ड क्रमांक 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी माधु चांदवानी, वार्ड क्रमांक 4 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समयसीमा में प्रस्तुत किया गया किन्तु 5,000 / - से अधिक खर्चे नगद किये गये व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है. व्हाउचर भी प्रस्तुत नहीं किये गये. प्रारूप ग में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र. 298 , दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, माधु चांदवानी , वार्ड क्रमांक -4 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित हुए किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना - पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी माधु चांदवानी, वार्ड क्रमांक -4 को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30से 6:00 तक आहूत किया गया था.
300(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-स्था.-निर्वा.-2025-137 , दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, माधु चांदवानी, वार्ड क्रमांक-4 दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. में उपस्थित हुईं. उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये इस प्रकार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, माधु चांदवानी, वार्ड क्रमांक-4 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह-478.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में किशोर साधवानी, वार्ड क्रमांक -4 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी किशोर साधवानी ,वार्ड क्रमांक-4 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी, किशोर साधवानी, वार्ड क्रमांक-4 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जून 2025
300(6)
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी किशोर साधवानी, वार्ड क्रमांक-4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया . जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था .
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी किशोर साधवानी , वार्ड क्रमांक 4 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समयसीमा में प्रस्तुत किया गया किन्तु व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है . व्हाउचर भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र.-298 , दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, किशोर साधवानी, वार्ड क्रमांक 4 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक -120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना -पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित हुए किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए .
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी किशोर साधवानी, वार्ड क्रमांक -4 को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30से 6:00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-स्था.-निर्वा.-2025-137, दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, किशोर साधवानी, वार्ड क्रमांक-4 दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी . में उपस्थितनहीं हुए . उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये इस प्रकार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारणं नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, किशोर साधवानी , वार्ड क्रमांक 4 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम , भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
300(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह- 479.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अबदुल हलीम,वार्ड क्रमांक -22 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी अबदुल हलीम, वार्ड क्रमांक -22 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, अबदुल हलीम , वार्ड क्रमांक-22 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी अबदुल हलीम, वार्ड क्रमांक-22 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी अबदुल हलीम, वार्ड क्रमांक-22 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा समयावधि के 9 माह बाद निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल एवं व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है. नये बैंक खाते की पासबुक एवं व्यय व्हाउचर भी प्रस्तुत नहीं किये गये. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र.- 298 , दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था .
7. अभ्यर्थी, अबदुल हलीम, वार्ड क्रमांक-22 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये. इस प्रकार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है .
9. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जून 2025
300(8)
10. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अबदुल हलीम, वार्ड क्रमांक-22 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह- 480.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में शराफत उल्ला खॉ, वार्ड क्रमांक -22 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी शराफत उल्ला खॉ, वार्ड क्रमांक-22 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878, दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, शराफत उल्ला खाँ, वार्ड क्रमांक -22 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी शराफत उल्ला खॉ, वार्ड क्रमांक 22 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी शराफत उल्ला खॉ, वार्ड क्रमांक-22 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया. शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
300(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र. -298, दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था .
7. अभ्यर्थी, शराफत उल्ला खॉ, वार्ड क्रमांक-22 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120, दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने पर वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए. इस प्रकार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी शराफत उल्ला खाँ, वार्ड क्रमांक -22 को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30से 6:00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-स्था.-निर्वा.-2025-137 , दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी, शराफत उल्ला खाँ, वार्ड क्रमांक-22 दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार ) को जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी. में उपस्थित हुए. विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में इनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण उपलब्ध नहीं कराये गये.
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, शराफत उल्ला खॉ, वार्ड क्रमांक-22 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम , भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह -481.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जून 2025
300(10)
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक -36 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक-36 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक-36 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक-36 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक -36 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण निर्धारित समय सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया. 30 मई, 2023 को व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया. बैंक स्टेटमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र.- 298, दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी . के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक-36 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति के सम्बन्धित में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये गये.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु ( द्वितीय ) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक -36 को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30से 6:00 तक आहूत किया गया था.
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला भोपाल के पत्र क्रमांक- स्था. निर्वा.-2025-137, दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी .
11. अभ्यर्थी, सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक-36 दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. में उपस्थित नहीं हुए. समयावधि में व्यय लेखा जमा न करने संबंधित कोई दस्तावेज / प्रमाण इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
300(11)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सतीश विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक-36 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम , 11 ' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अभिषेक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह -482.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में ज्योति खरे, वार्ड क्रमांक-45 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी ज्योति खरे, वार्ड क्रमांक--45 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, ज्योति खरे, वार्ड क्रमांक-45 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी ज्योति खरे, वार्ड क्रमांक-45 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था .
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी ज्योति खरे, वार्ड क्रमांक -45 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा समयावधि पश्चात् अपूर्ण व्यय लेखा दाखिल किया गया. शपथ- पत्र व्यय राशि के व्हाउचर एवं नये खाते की पासबुक की प्रति संलग्न नहीं है . अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र.-298, दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
300(12)
7. अभ्यर्थी, ज्योति खरे, वार्ड क्रमांक -45 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120, दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने पर वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित नहीं हुईं. ना ही उनकी अनुपस्थिति के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये गये . इस प्रकार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है.
9. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
10. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, ज्योति खरे, वार्ड क्रमांक-45 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह-483 .- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मंजू विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक -80 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी मंजू विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक 80 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, मंजू विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक-80 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जून 2025
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी मंजू विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक 80 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था .
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 16 जून 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी मंजू विश्वकर्मा , वार्ड क्रमांक 80 को नोटिस तामील कराया गया . कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि शपथ-पत्र एवं नये बैंक खाते की छायाप्रति जमा नहीं की गई. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना पत्र क्र. -298, दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर. समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, मंजू विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक 80 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित नहीं हुईं. उनके प्रतिनिधि के रूप में बिना किसी प्राधिकृत पत्र के उनके पति उपस्थित हुये.
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी मंजू विश्वकर्मा , वार्ड क्रमांक 80 को समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30से 6:00 तक आहूत किया गया था .
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-स्था.-निर्वा.-2025-137 , दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थीं.
11. अभ्यर्थी, मंजू विश्वकर्मा , वार्ड क्रमांक-80 दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी. में उपस्थितनहीं हुई. ना ही निर्वाचन व्यय लेखे संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये गये.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट हैं कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, मंजू विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक-80 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
300(14)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह-484.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में लता अहिरवार, वार्ड क्रमांक -81 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी लता अहिरवार, वार्ड क्रमांक-81 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी लता अहिरवार, वार्ड क्रमांक-81 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधिं द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहींकिया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी लता अहिरवार , वार्ड क्रमांक 81 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया . जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी लता अहिरवार, वार्ड क्रमांक 81 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया, बैंक खाते की पासबुक की प्रति संलग्न नहीं है . विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र.- 298, दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी . के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, लता अहिरवार, वार्ड क्रमांक 81 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना -पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित नहीं हुई. उनके प्रतिनिधि के रूप में बिना किसी प्राधिकृत पत्र के उनके चाचा उपस्थित हुए .
9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु (द्वितीय) अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2025 को जारी कर अभ्यर्थी लता अहिरवार , वार्ड क्रमांक-81 को समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही.सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
300(15)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ), जिला भोपाल के पत्र क्रमांक -स्था. निर्वा.-2025-137, दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी.
11. अभ्यर्थी लता अहिरवार, वार्ड क्रमांक-81 दिनांक 24 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही. सी. में उपस्थित हुई किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये.
12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं .
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, लता अहिरवार , वार्ड क्रमांक-81 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह -485.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सुभाष काटे, वार्ड क्रमांक-83 पार्षद पद की अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी सुभाष काटे , वार्ड क्रमांक-83 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878, दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, सुभाष काटे, वार्ड क्रमांक-83 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
300(16)
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी सुभाष काटे, वार्ड क्रमांक -83 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी सुभाष काटे, वार्ड क्रमांक-83 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा समयावधि पश्चात् अपूर्ण व्यय लेखा दाखिल किया गया. केवल परिशिष्ट-1 प्रस्तुत किया है. संपूर्ण व्यय लेखा पुस्तिका एवं शपथ -पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं . अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र.- 298, दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था .
7. अभ्यर्थी, सुभाष काटे, वार्ड क्रमांक -83 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने पर वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित हुए किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये. इस प्रकार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है .
9. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
10. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सुभाष काटे , वार्ड क्रमांक-83 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह -486.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
300(17)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम , जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में शजर उल्ला, वार्ड क्रमांक -24 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी शजर उल्ला, वार्ड क्रमांक -24 को अपने निर्वाचन व्ययों कर लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, शजर उल्ला , वार्ड क्रमांक-24 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा ही नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023. द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी शजर उल्ला, वार्ड क्रमांक -24 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी शजर उल्ला, वार्ड क्रमांक -24 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि व्यय लेखा रजिस्टर जमा नहीं किया उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावदेन में भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का लेख किया है एवं 15 दिवस का समय मांगा गया किन्तु आदिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र.-298, दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय , भोपाल में व्ही . सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था .
7. अभ्यर्थी, शजर उल्ला, वार्ड क्रमांक-24 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई.
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने पर वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित हुए किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये.
9. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखा जमा ही नहीं किया गया.
10. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, शजर उल्ला, वार्ड क्रमांक-24 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
300(18)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जून 2025
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
आदेश
क्र. एफ 87-38-2022- ग्यारह -487. -मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 "क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम , जिला भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अशरफ खान , वार्ड क्रमांक-39 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी अशरफ खान , वार्ड क्रमांक-39 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के पास दाखिल करना था.
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 , दिनांक 8 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, अशरफ खान, वार्ड क्रमांक-39 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी अशरफ खान, वार्ड क्रमांक-39 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी पूर्ण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
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6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 17 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी अशरफ खान , वार्ड क्रमांक -39 को नोटिस तामील कराया गया. कलेक्टर के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 12 अगस्त 2024 द्वारा व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रेक्षण पंजी का परिशिष्ट 36 के एवं प्रोफार्मा ख प्रस्तुत किया गया. शपथ- पत्र एवं प्रारूप ग प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. वेण्डरों द्वारा प्रदाय समस्त व्हाउचर भी प्रस्तुत नहीं किये. आवेदक के अभ्यावेदन में समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का लेख किया गया हो कि सत्य नहीं . अभ्यर्थी के व्यय लेखे स्वीकार्यता योग्य नहीं है.
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना पत्र क्र.- 298 , दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय, भोपाल में व्ही . सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, अशरफ खान , वार्ड क्रमांक -39 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना -पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 120 , दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से कराई गई .
8. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 17 अप्रैल 2025 को उपस्थित नहीं हुये. ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराये गये. इस प्रकार सुनवाई में अनुपस्थित रहे एवं इनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है .
300(19)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2025
9. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी इनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा ही नहीं किया गया.
10. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अशरफ खान, वार्ड क्रमांक-39 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम , 11 ' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.