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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 18 जून 2025- ज्येष्ठ 28 , शक 1947
क्रमांक 152]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 18 जून 2025
क्र. 6025-80- इक्कीस अ (प्रा .) . मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 जून 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
303 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2025
304
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् २०२५
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश ( संशोधन) अधिनियम , २०२५
[ दिनांक १६ जून , २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " में दिनांक १८ जून , २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १६७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम .
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश ( संशोधन ) अधिनियम , २०२५ है.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
धारा ६६ ( क) का अन्तःस्थापन .
२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १६७३ (क्रमांक २३ सन् १६७३ ) की धारा ६६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएं , अर्थातूः-
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अन्य अभिकरण .
"६६क . इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में यह आवश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा , किसी बड़े अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र सहित , जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए , विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु अंकित कर सकेगी और किसी शासकीय अभिकरण या किसी शासकीय स्वामित्व की कंपनी या स्थानीय निकाय को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अभिहित कर सकेगी . ऐसी परियोजना धारा ५० में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार विकसित की जाएगी , और निम्नलिखित में से एक मानदंड को पूरा करेगीः-
(एक) परियोजना क्षेत्र ४० हेक्टेयर से अधिक हो; या
(दो) प्रशासनिक अनुमोदन अनुसार परियोजना व्यय ५०० करोड़ से अधिक हो.
ऐसे प्राधिकरण के कृत्य धारा ६४ की उपधारा ( १ ) के अधीन इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्र के विकास के प्रयोजन के लिए, धारा ६८ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे . " .
भोपाल, दिनांक 18 जून 2025
क्र. 6025-80- इक्कीस-अ (प्रा.) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
304( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2025
MADHYA PRADESH ACT
NO . 13 OF 2025
THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2025
| Received the assent of the Governor on the 16th June , 2025 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 18th June , 2025. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- sixth year of the Republic of India as follows : -
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Insertion of section 66 -A .
2. After Section 66 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , the following section shall be inserted, namely: -
Other agencies as Special Area Development Authority.
"66 - A . Notwithstanding anything contained in this Act , the State Government may, by notification, if it deems it necessary in the public interest , delineate any large infrastructure development project area , including its influence area as may be specified, to be developed as a Special Area and may designate a Government agency or a Government owned company, or a local body as the Special Area Development Authority. Such project shall be developed in accordance with the procedure mentioned in Section 50 , and shall meet one ofthe following criterion, -
(i) project area more than 40 hectare ; or
(ii) project cost more than 500 crores as per the administrative approval .
The functions of such authority shall be as specified under section 68 , for the purpose of developing the area so notified under sub - section ( 1 ) of Section 64. " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.