मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 254]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2025- भाद्र 20, शक 1947
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2025
क्र. 8760-165- इक्कीस अ (प्रा. ). मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 सितम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
507 508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २० सन् २०२५
मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना ( संशोधन) अधिनियम , २०२५
[ दिनांक ६ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक ११ सितम्बर , २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई . ]
मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , १६५८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम और
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना ( संशोधन) अधिनियम , २०२५ है.
प्रारंभ.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ११ का
संशोधन .
२. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १६५८ (क्रमांक २५ सन् १६५८) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ११ में , उपधारा ( २) में, शब्द " किसी सप्ताह में छह घंटे " के स्थान पर , शब्द " किसी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे " स्थापित किए जाएं .
धारा १६ का
संशोधन .
३. मूल अधिनियम की धारा १६ में , उपधारा ( २) में , शब्द "किसी सप्ताह में छह घंटे " के स्थान पर , शब्द "किसी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे " स्थापित किए जाएं .
धारा २१ का
४. मूल अधिनियम की धारा २१ में , उपधारा ( २) में , शब्द "किसी सप्ताह में छह घंटे " के स्थान पर , शब्द " किसी तिमाही संशोधन .
में एक सौ चवालीस घंटे " स्थापित किए जाएं .
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2025
क्र. 8760-165 - इक्कीस-अ (प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम , 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
508 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
MADHYA PRADESH ACT
NO . 20 OF 2025
THE MADHYA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT )
ACT, 2025
[ Received the assent of the Governor on the 9th September , 2025 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary ) " , dated the 11th September , 2025. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- Sixth year of the Republic of India as follows : -
Short title and commencement .
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Act , 2025
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of Section 11 .
2. In Section 11 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 (No. 25 of 1958 ) (hereinafter referred to as the principal Act ) , in sub- section (2 ) , for the words " six hours in any week " the words " one hundred forty four hours in any quarter " shall be substituted.
Amendment of Section 16 .
3. In Section 16 ofthe principal Act, in sub - section (2 ) , for the words " six hours in any week " the words " one hundred forty four hours in any quarter " shall be substituted.
Amendment of Section 21 .
4. In Section 21 of the principal Act , in sub - section (2) , for the words " six hours in any week " the words " one hundred forty four hours in any quarter " shall be substituted.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .