मध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 12 सितम्बर 2025- भाद्र 21 , शक 1947
क्रमांक 37]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2025
क्र. ई- 1-114-2025-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -
तालिका
खाना ( 3 ) में अंकित पद
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया हो. (4)
(3)
(2)
(1)
1 श्री मनीष सिंह ( 1997 ) ,
पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत्.
( 1 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.
[ भाग 1 4752
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
(2)
(3)
(4) (1)
(2 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार ).
2 श्रीमती जी. व्ही . रश्मि ( 2005 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत्.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.
उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.
अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.
3 श्री अनुराग सक्सेना (2016 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम तथा उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन.
4 श्री अभिलाष मिश्रा ( 2017 ) , अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.
5
उपसचिव " कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .
श्रीमती अर्चना सोलंकी ( 2018 ) , मुख्य महाप्रबंधक ( प्रशासन ) , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल.
( 2 ) श्री संदीप केरकेट्टा, भाप्रसे ( 2018 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
( 4 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे ( 1994 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2025
क्र. ई- 5-830 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे, ( 2007 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 18 से 22 अगस्त 2025 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश ( दिनांक 15, 16 , 17 एवं 23 , 24 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 16 से 24 अगस्त 2025 तक, नौ दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
30 जुलाई 2025 द्वारा श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल , भाप्रसे ( 2011 ) , संचालक, बजट मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 30 जून 2025 से 8 अगस्त 2025 तक, चालीस दिवस का संतान पालन अवकाश ( दिनांक 9 , 10 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब, उनका दिनांक 30 जून 2025 से 1 अगस्त 2025 तक, तैतीस दिवस का संतान पालन अवकाश ( दिनांक 2, 3 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2025 (2) श्री संकेत एस . भोंडवे, भाप्रसे ( 2007 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे ( 2016 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत एस . भोंडवे, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई-5-612- आयएएस- लीव-5- एक. श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 12, 13, 14 एवं 18 अगस्त 2025 तक, चार दिवस का आकस्मिक अवकाश ( दिनांक15,16, 17 अगस्त2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 12 से 17 अगस्त 2025 तक, छः दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(4 ) श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे, ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , ( अतिरिक्त प्रभार ) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(7) श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2025
(4) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 1-109-2025-5- एक. श्री मनीष सिंह , भाप्रसे ( 2009 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम , भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 2025
(7) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
क्र. ई - 5-884- आयएएस- लीव- 5- एक. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2025, 16 जुलाई 2025 एवं [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
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क्र. ई- 5-684- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, भाप्रसे, ( 1996 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का दिनांक 22 से 29 अगस्त 2025 तक, आठ दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 30 , 31 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 22 से 31 अगस्त 2025 तक, दस दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री अमित राठौर , भाप्रसे ( 1996 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित राठौर, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(7 ) श्री अमित राठौर, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2025
क्र. ई- 5-1183 - आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला दमोह का दिनांक 10 से 19 सितम्बर 2025 तक दस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20, 21 सितम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 10 से 21 सितम्बर 2025 तक, बारह दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर , जिला दमोह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे (2016 ) , अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह काकार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रीभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(7) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2025
क्र. ई- 1-119-2025-5- एक. ( 1 ) श्री अरूण परमार, भाप्रसे
(2012) , अपर सचिव , मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2 ) श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(3) उपरोक्तानुसार श्री अरूण परमार, भाप्रसे ( 2012 ) द्वारा कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष वशिष्ठ, भाप्रसे ( 2014 ), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालन संचालक , राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) उपरोक्तानुसार श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे ( 2013 ) द्वारा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ऋषि गर्ग , भाप्रसे ( 2013 ) , सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग , भोपाल तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई - 5-685 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 22 सितम्बर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक, दस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20 , 21 सितम्बर तथा दिनांक 2 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को सम्मिलित करते हुए ) स्वीकृत किया जाता है.
4755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र. ई- 5-986 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला शाजापुर का दिनांक 1 से 10 सितम्बर 2025 तक दस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला शाजापुर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री तन्वी हुडडा, भाप्रसे ( 2014 ) , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती ऋजु बाफना , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती तन्वी हुडडा, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी .
क्र. ई- 5-967- आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे (2013 ) , कलेक्टर, जिला मण्डला का दिनांक 22 अगस्त से 4 सितम्बर 2025 तक, चौदह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे ( 2013 ) , कलेक्टर, जिला मण्डला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री श्रेयान्स कूमट, भाप्रसे (2019 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मण्डला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(7) यदि श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025 (4) श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रेयान्स कूमट, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-120-2025-5- एक. ( 1 ) श्री सौरव कुमार सुमन, भाप्रसे ( 2011 ) , वि.क.अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(7) यदि श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा .
क्र. ई- 5-967 - आयएएस- लीव -5-एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे ( 2013 ) , कलेक्टर, जिला मण्डला का दिनांक 22 अगस्त से 4 सितम्बर 2025 तक, चौदह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उनका दिनांक 22 से 29 अगस्त 2025 तक आठ दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री सौरव कुमार सुमन, भाप्रसे ( 2011 ) , द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जात्ति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती मीनाक्षी सिंह, भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त , अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त , अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन , मुख्य सचिव.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2025 की शेष कण्डिकाएं 02 से 07 तक यथावत् रहेंगी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4756
भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2025
क्र. ई - 1-111-2025-5- एक. श्री अरूण कुमार परमार, भाप्रसे (MP: 2012 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016-1-87- Estt . (A) दिनांक 12 मार्च 1987 मेंनिहित प्रावधान अनुसार " अरूण कुमार परमार ( ARUN KUMAR PARMAR) " का नाम परिवर्तन कर अब " अरूण परमान ( ARUN PARMAR ) " दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए अब उन्हें " अरूण परमार " नाम से जाना जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2025
क्र. ई. एफ 1-1-1-0227-2025- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री देव प्रकाश गुप्ता , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , सामुदायिक पुलिसिंग , को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी , आर. टी . आई. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 8 अगस्त 2025 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2-3 व 9-10 अगस्त 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग , को- ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर. टी. आई. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, पी. टी. आर. आई. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग , को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर. टी. आई. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. ई. एफ 1-1-1-0305-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, द्वारा श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला मन्दसौर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 17 फरवरी 2025 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में स्वयं के विवाह हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गृह नगर पटना ( बिहार ) जाने हेतु अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) यात्रा में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमति उपरांत एलटीसी बिल द्वारा भुगतान की कार्यवाही आहरण वितरण अधिकारी ( डी. डी. ओ. ) द्वारा की जाना है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. ई. एफ 1-1-1-0223-2025- ब-2- दो.- राज्य शासन, सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल को दिनांक 11 से 18 जुलाई 2025 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 जुलाई 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , शहडोल रेन्ज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अन्नू भलावी, अवर संचिव.
4757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
क्र. 2568 - इक्कीस- ब ( एक ) 2025
प्रति,
श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर, मध्यप्रदेश .
भोपाल , दिनांक 13 जून 2025
विषय : - न्यायिक अधिकारियों की सूची जो वर्ष 2026 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के संबंध में जानकारी.
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक सी- 3604- चार- 9-19-49 भाग-9 डी जबलपुर, दिनांक 9 मई 2025 के संबंध में.
उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2026 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलतः निम्नलिखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका -5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-
जन्मतिथि
अधिकारी का नाम
क्र.
सेवानिवृत्ति दिनांक अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
31-01-2026 17-01-2026
18-01-1966
1
श्री महेन्द्र कुमार जैन
31-01-2026 19-01-2026
20-01-1966
2
श्री राजेश कुमार अग्रवाल ( सीनियर )
23-01-2026
31-01-2026
24-01-1966
श्री राजीव के. पाल
3
30-01-2026
31-01-2026
31-01-1966
4
श्री सतीश चंद्र शर्मा ( जूनियर )
28-02-2026 09-02-2026
10-02-1966
5
श्री दिनेश चंद्र थपलियाल
28-02-2026 14-02-2026
15-02-1966
6
श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
31-03-2026 31-03-2026
01-04-1966
7
श्री राजकुमार वर्मा
31-03-2026 31-03-2026
01-04-1966
8
श्री प्रदीप सोनी (सीनियर)
30-04-2026 20-04-2026
21-04-1966
9 श्री गालिब रसूल
30-04-2026 24-04-2026
25-04-1966
10 श्री कपिल कुमार मेहता
31-05-2026 04-05-2026
05-05-1966
श्री काशी नाथ सिंह
11
30-06-2026 13-06-2026
14-06-1966
12
श्री राजीव कुमार अयाची
30-06-2026 24-06-2026
25-06-1966
13
श्री राकेश मोहन प्रधान
30-06-2026 29-06-2026
30-06-1966
श्री अमिताभ मिश्र
14
30-06-2026 30-06-2026
01-07-1966
15
श्री रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन
30-06-2026 30-06-2026
01-07-1966
16
श्री रामकुमार चौबे
31-07-2026 23-07-2026
24-07-1966
17
श्रीमती ऊषा तिवारी
31-08-2026 27-08-2026
28-08-1966
18 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा ( सीनियर )
30-09-2026 14-09-2026
15-09-1966
19 श्री प्राणेश कुमार प्राण
30-09-2026 17-09-2026
18-09-1966
20 डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम
30-09-2026 30-09-2026
01-10-1966
21
श्री सतीश चन्द्र राय
31-10-2026 04-10-2026
05-10-1966
22
श्री संजीव कुमार अग्रवाल
31-10-2026 07-10-2026
08-10-1966
23 श्री कालूसिंह बारिया
31-10-2026 17-10-2026
18-10-1966
24
श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर
30-11-2026 23-11-2026
24-11-1966
25 श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर
30-11-2026 26-11-2026
27-11-1966
26
श्री कमल जोशी
30-11-2026 30-11-2026
01-12-1966
27
श्री गंगा चरण शर्मा
31-12-2026 03-12-2026
04-12-1966
28 श्री रघुवीर प्रसादं पटेल
31-12-2026
06-12-1966
29 श्री जयदीप सिंह
05-12-2026
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
4758
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2025
फा. क्र. 2926 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 2092- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर/ नई दिल्ली में नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में एक माह की अभिवृद्धि करता है .
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2025
फा. क्र. 3052 - इक्कीस - ब ( दो ) - 2025.- राज्य शासन , एतद्वारा , इसविभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4403- इक्कीस - ब(दो ) 2020 , दिनांक 12 नवम्बर 2020 द्वारा श्री सुशील कुमार शर्मा , न्यायिक सदस्य द्वारा प्रेषित त्यागपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025 से स्वीकृत कर, उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार, सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025
पंजी क्र. 2816-2025 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील जावद, जिला नीमच में विभागीय आदेश दिनांक 27 जुलाई 2016 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अमृतलाल चौधरी का निधन होने के
[ भाग 1
कारण एवं विभागीय आदेश दिनांक 17 जून 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा नोटरी लायसेंस नवीनीकरण नहीं कराने हेतु प्रेषित आवेदन के आधार पर उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2025
पंजीक्र. 2951-2025- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील आलोट , जिला रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 7 फरवरी 1988 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री गोविन्द गोयल का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी क्र. 2952-2025- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील पाटन, जिला जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 7 जुलाई 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री रूद्रप्रसाद अहिवासी द्वारा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण नोटरी कार्य नहीं करने संबंधी आवेदन एवं विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री विजय कुमार जैन द्वारा वर्तमान में अहमबाद में निवासरत होने के कारण नोटरी कार्य नहीं करने संबंधी आवेदन के आधार पर उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन , भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2025
क्र. एफ. 53-1 - रा . स. यू. ए. -5-2016.- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) , (ग ) एवं ( घ ) के अंतर्गत नानानी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :-
(क) धारा 22 ( 2 ) ( क )- पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखते वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले एक वैज्ञानिक / शिक्षाविद, -
डॉ. प्रवीण शिंदे,
अतिरिक्त उप निदेशक, मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड ,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
भोपाल ( म. प्र. ) .
मो. -9406980907
(ग ) धारा 22 ( 2 ) ( ग ) पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि, -
डॉ. संतोष कुमार पाण्डे,
पूर्वडीन,
के. ए. - 9 , शिल्पी ग्रीन्स, बदरॉव, रीवा (म. प्र. ) .
मो. -9425124261 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4759
(घ) धारा 22 ( 2 ) ( घ ) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता, -
डॉ. चित्रा प्रभात,
आचार्य, शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
वर्तमान में प्राचार्य,
शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय ,
कटनी (म. प्र. ) .
मो.-9407001512
कुलाधिपति , नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025
प्रारुप-बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ
क्र.- भू- सर्वेक्षण- 2024-1039.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
क्रमांक
जिला
तहसील
(1)
1
(2) नीमच
(3) जावद ग्राम / नगर
पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(4)
(6)
ग्राम का मूल ग्राम- बावलनई
(5) 0007 0007
सम्पूर्ण क्षेत्र मजरा ग्राम -1 .लालपुरा 2.चौकानखेडा
(आबादी को
छोड़कर ) .
FORM - XII
The Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita ( Bhu - Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh ) Niyam , 2020
Commencement of Land Survey
No. 1039- Land Survey - 2004.- In exercise of the powers conferred buy Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita ( Bhu Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh ) Niyam , 2020 , the Commissioner Land Record , Madhya Pradesh , hereby, notifies that the areas mentioned in column (5 ) of the Schedule below have been taken under land survey:-
SCHEDULE
S. No.
District
Tahsil
Village/Town
(2)
(3)
(1) 1
Jawad Neemuch
Patwari Halka No./ Sector No.
Area taken under Land Survey (4)
(6)
(5) 0007
Mool Village- Bawainal
VillageTotal
0007
Majara Tola- 1 , Lalpura
area( except
2. Choukankheda
Abadi ).
4760
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025 भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा
क्र. - 1418- म.प्र.भू.अ.प्र.स. - 2025.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 में जिला झाबुआ के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 181-2021-CLR- भू- सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर , दिनांक 2 अप्रैल 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.
अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.
राज्य शासन के आदेश ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2025
क्र. एफ- 3-26-2021-तेरह - 04.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 82 की उपधारा ( 5 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री गजेन्द्र तिवारी , विद्युत् लोकपाल, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.
2. उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 82, 84, 85, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी . आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ( अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ) नियम, 2000 (यथासंशोधित ) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव.
राजस्व विभाग
-मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025
क्र. एफ-8-0010-2025- सात- शा. 7.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक F. No. 11-32-2025 - M &G, दिनांक 12 अगस्त 2025 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में , राज्य शासन, एतद्वारा , शाजापुर जिले के ग्राम " सुंदरसी " का नाम परिवर्तित कर " सुंदरगढ़ " करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025
क्र. एफ -8-0010-2025- सात- शा . 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 8-0010-2025 - सात- शा . 7 , दिनांक 9 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
Bhopal , the 9th September 2025
No.F. - 8-0010-2025- VII - Sec-7.-In pursuance of no objection conveyed by Government of India , Ministry of Home Affairs vide their letter No. F. No. 11-32-2025 - M & G, dated 12th August, 2025 , the State Government here by change the name of village of " SUNDARSI " District Shajapur as " SUNDARGARH " with immediate effect .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy.
4761
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2025
क्र. ई- एफ- 2025-26- सात 4.- राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि- परिषद् के निर्णय दिनांक 3 जून 2025 के अनुक्रम में अधीक्षक, भू- अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के संवर्गों का क्रमशः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के संवर्ग में समायोजन किया जाता है. समायोजन उपरांत संवर्ग की स्थिति निम्नानुसार होगी :-
1.अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग में पदों का समायोजन.-
1.1 प्रदेश में अधीक्षक, भू- अभिलेख के 144 पद एवं तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत हैं . दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं . समायोजन उपरांत तहसीलदार के कुल पद 754 हो जावेंगे .
1.2 अधीक्षक, भू- अभिलेख ( नवीन पदनाम तहसीलदार ) से उप जिलाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में वरिष्ठता के आधार पर अपनाई गई प्रक्रिया का पालन तब तक किया जाता रहेगा जबकि यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नति / सेवानिवृत्ति/ अन्य कारण से रिक्त नहीं हो जाता.
1.3 अधीक्षक, भू- अभिलेख ( तहसीलदार ) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख की ही पदोन्नति की जावेगी.
1.4 यह संवर्ग तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि यह संपूर्ण संवर्ग यथा अधीक्षक, भू- अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख पदोन्नत / सेवानिवृत्त होकर रिक्त नहीं हो जाता.
1.5 समायोजन उपरांत अधीक्षक, भू- अभिलेख संवर्ग के अस्तित्व में रहने तक अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग की पृथक् पृथक् पदक्रम सूची पूर्व की भांति जारी की जावेगी.
2. सहायक अधीक्षक , भू- अभिलेख एवं नायब तहसीलदार संवर्ग में पदों का समायोजन.-
2.1 प्रदेश में सहायक अधीक्षक , भू- अभिलेख के 282 पद एवं नायब तहसीलदार के 1242 पद स्वीकृत हैं . दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं. सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख संवर्ग का नायब सहसीलदार संवर्ग में समायोजन किया जाता है. समायोजन होने से नायब तहसीलदार संवर्ग के 'अब कुल 1524 पद स्वीकृत होंगे.
2.2 अधीक्षक, भू- अभिलेख ( तहसीलदार ) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख की ही पदोन्नति की जावेगी जब तक कि यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नति / सेवानिवृत्त / होकर रिक्त नहीं हो जाता.
2.3 सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख संवर्ग के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर अब कोई नवीनं भर्ती आयोजित नहीं होगी . सीधी भर्ती के रिक्त पद जैसे- जैसे रिक्त होंगे इन पदों को नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों में जोड़ा जाकर नवीन भर्ती नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी.
2.4 सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के पदोन्नति हेतु स्वीकृत पदों पर राजस्व निरीक्षक से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्व की भाँति नायब तहसीलदार एवं ( सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख ) दोनों पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारत प्रतिशत अनुसार नायब तहसीलदार के रूप में तब तक की जाती रहेगी जब तक वर्तमान में पदस्थ सभी राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति नहीं हो जाती . भविष्य में नवीन भर्ती राजस्व निरीक्षक पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार हेतु प्रचलित कनिष्ठ प्रशासनिक भर्ती नियम , 2011 अनुसार की जावेगी.
2.5 नवीन राजस्व निरीक्षकों की पदक्रम सूची से जब भी पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी , यह नायब तहसीलदार के रूप में नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम के अनुक्रम में की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4762
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2025
सूचना
सह संचालक नगर तथा ग्राम क्रमांक- यूडीएच-3 / 0179/ 2025 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-" क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1126 /टीसी/ 06 / सागर / उपां /नग्रानि/2025 भोपाल दिनांक 20/03/2025 एवं शुद्धि पत्र कमांक-1315/ टीसी/ 06/ सागर/ उपां/ नग्रानि/ 2024-2025 दिनांक 28/03/2025 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार सागर विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
कं
क्रमांक
कुल
भू ग्राम/ तहसील एवं जिला
रकबा
उपांतरण पश्चात प्रस्तावित उपयोग
विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग
उपांतरण
हेतु
प्रस्तावित
रकबा
14.484
514/1 14.614
1
वाणिज्यिक एवं मार्ग
एवं
514/2
ग्राम सागर खास तहसील सागर नगर जिला
सागर
75 प्रतिशत आवासीय एवं मार्ग से लगकर 25 प्रतिशत वाणिज्यक, मार्ग (वर्तमान मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर, 12.0 मीटर, एस०आर०-02 18मीटर )
14.484
14.614
कुल रकबा 4763
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
शर्त :-
1. आवेदित भूमि खसरा क्रमांक-514 / 2 रकबा 8.094 हेक्टेयर में से 0.13 हेक्टेय भूमि पर वर्तमान में मंदिर निर्मित है अतः 0.13 हेक्टेयर भूमि उपांतरण में सम्मिलित नहीं की गई है ।
2. प्रश्नाधीन भूमि के समीप स्थित एस०आर०-2 मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 18.00 मीटर स्थल पर उपलब्ध है । सागर विकास योजना, 2035 के अनुसार लाल स्कूल से डी०आई० जी ० बंगला तिगडडा तक (ज्योति भवन तिराहा) मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा ।
3. स्थल के पश्चिम में गोपालगंज थाना के पश्चात लाल स्कूल से वेयर हाउस एवं स्नेह नगर कालोनी की ओर जाने वाले मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 8.50 मीटर स्थल पर उपलब्ध है । नियोजन की दृष्टि से इस मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर सागर विकास योजना , 2035 में निर्दिष्ट है अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर 6.00-6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा ।
4. सागर विकास योजना, 2035 की कंडिका 4.12 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना अनुसार सारणी-4- सा-3 के सरल क्रमांक 02 के अनुसार स्थित भूमि का भूमि उपयोग वाणिज्यिक हो जावेगा ।
5. वाणिज्यिक एवं आवासीय गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मापदण्ड म०प्र० भूमि विकास नियम , 2012 एवं सागर विकास योजना, 2035 के प्रावधानुसार लागू होगे ।
6. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण दिशा में शासकीय नाला गुजरता है । अतः नाले के किनारे से म० प्र ० भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख) के अनुसार 9.00 मीटर भूमि खुली छोड़ना अवश्यक होगा ।
7. स्थल पर निर्मित मंदिर परिसर को यथावत रखा जावेगा ।
8. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
9. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा।
4764
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
शुद्धि पत्र
कमांक- यूडीएच -3 / 0037/ 2025/ 18-5:- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना
कमांक - यूडीएच -3 / 0037 / 2025 / 18-5 , दिनांक -06 / 05 / 2025 द्वारा इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण सबंधी सूचना जारी की गई थी जो कि मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के भाग -1 में दिनांक 09 मई 2025 को प्रकाशित हुई है ।
उक्त सूचना के फुटनोट- " भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण, उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर से ले-आउट प्लान के अनुमोदन के समय शहरी निर्धारित ग्रामीण स्थानीय निकाय को यहां/ दर पर मिश्रित भूमि उपयोग प्रीमियम का भुगतान करने एवं निम्नलिखित विकास नियंत्रण नियमों के पालन करने की शर्त पर लागू होगा" जो त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है ।
अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त सूचना के फुटनोट के स्थान पर त्रुटि सुधार करते हुये " भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण, उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर से ले-आउट के अनुमोदन के समय मिश्रित भूमि उपयोग के लिए निर्धारित दर पर प्रीमियम का भुगतान संबंधित स्थानीय निकाय को करने पर निम्न शर्तों के साथ लागू होगा " पढ़ा जावे । शेष यथावत रहेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 7 अगस्त 2025
भू-अर्जन प्र. क्र. 0020-अ-82-24-25- नस्ती क्र. 07 - एलए- 2025-5293-13360.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत , प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम-सेमल्या
(घ) अर्जत रकबा-6.17 हेक्टेयर .
खसरा क्रमांक अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
3.47
160/1/1
0.50
160/2/1
0.56
169/1
170/1 1.64 6.17 योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की अवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
4765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 28 अगस्त 2025
क्र. 7727 - भू- अर्जन- 2025-प्र. क्र. 12-अ-82-अविअ- 2025-26.- स की बेगमगंज तहसील के अन्तर्गत जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम झिरपानी तहसील बेगमगंज के कृषकों की निजी भूमियों का भू- अर्जन हेतु " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " के धारा 19 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे/ आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है. -12-अ- 82- अविअ- 2025-26 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले
अतः , जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम झिरपानी, तहसील बेगमगंज , जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार विश्वकर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 12 अगस्त 2024
पत्र क्र. - 10 अ- 82 - भू- अर्जन - 2023-24 - तेन्दूखेड़ा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
केवलारी
0.1385 जबेरा
दमोह
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नोहटा से दमानिया नाला तक पहुंचमार्ग निर्माण बाबत्.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
4766
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
प. क्र. - 04 अ- 82 - भू- अर्जन- 2023-24- तेन्दूखेड़ा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.059 दमोह जबेरा पटी घांघरी
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
नोहटा से दमानिया नाला तक पहुंचमार्ग निर्माण बाबत्.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. - 06 अ- 82 - भू- अर्जन- 2023-24- तेन्दूखेड़ा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
जबेरा नोहटा
0.323 दमोह
सार्वजनिक प्रयोजन
का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नोहटा से दमानिया नाला तक पहुंचमार्ग निर्माण बाबत्.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
नर्मदापुरम्, दिनांक 20 अगस्त 2025
प्रकरण कमांक 03 /अ -1914) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और गोरनगना का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन नारीख से प्रावधानित ममय ग्रामा 60 दिन की सभयावधि ५ कोई आपनि प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदांना का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पः गज्य शासन को दम चाल का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक ( 3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची है। कंडिका कमांचा (1 ) में वर्णिन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इर्यालये पुनयांना की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाग्दिर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णिन भूमि कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला
रव) तहसील
(ग) ग्राम
-:अनुसूचीः-
:- नर्मदापुरम
--पिपरिया
:- घोघरी
:- सींगानागा 52
( य ) पटवारी हल्वग वत्र नाम एवं नंबर
(ङ ) निजी भूमि वा अर्जित क्षेत्रफल
भूमिस्वामी का नाम
क्र
2
1
1 अजीत सिंह पिता जयसिंह भूमिस्वामी
2
जयसिंह सुम्मी उर्फ डिल्ली पिता रबुआ भूभिस्वामी
3 दुर्गाप्रसाद पिता गुरुचरनसिंह भूमिस्वामी
नर्मदाप्रसाद ना ० दा ० चैनसिंह पालक नानी मैत्रीबाई
4
भूमिस्वामी
5 बलीराम पिता लालू कलीराम पिता लालू भूमिस्वामी
6 रामप्रसाद पिता धूरिया भूमिस्वामी
7 विजयसिंह पुत्र सुपाल भूमिस्वामी
8 विसन पिता रामप्रसाद भूमिस्वामी
9 गर्नशा पिता नन्हेसिंह भूमिस्वामी
10 कालूसकरिया पिता साभोरोट भूमिस्वामी
11 खुमरू पिता शिवराम भूमिस्वामी
12
प्रेमसिंह पिता साभोरोद तेरसिंह पिता साांरोद भूमिस्वामी
13 नगेटी पुत्री नन्हें पुनिया पुत्री नन्हे भूमिस्वामी
total
:- 31.740 हे.
अर्जन का स्वत्प
अर्जित रकवा
खसरा नं. कुल रकवा
4
3
1724
1724
41/1
भारतीय वन अधिनियम
0106
0106
8/2
1422
1422
38/2
0845
0.845
3
1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
0486
0.486
7
0.081
0.081
40/2
0.401
0.401
14
0.263
0.263
15
0.267
0267
16
0336
22
0.336
1765
1765
34/2
0611
0611
0 10:
4
0 101
0344
5
0 344
1.862
1862
41/2/3
41/2/4
1902
1902
41/7
2023
2023
41/2/1
2023
2023
41/2/5
4695
4695
41/11
3844
3844
17
0105
0070
20
0081
0054
21
0324
0216
35
5111
3407
36
4338
2892
25
35.060
31.740
उक्तसंबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1 4768
नर्मदापुरम्, दिनांक 24 अगस्त 2025
प्रकरण कमान 0001 , अ-19 (4 ) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुननासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार आःगारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अत्तर्गत पारभिक अधिसूचना के प्रकाशन नारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन मे शतपत्तिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) वा अनर्गल रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुइ तथा इस आधार पर राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीनगर अनुसूची की कनिकाक में वर्णिन भूमिही अनुसूची की कडिका कमाक (७) मे वणिन प्रयोजन के लिये इस प्रकरण में विगपित नहीं किया जाना है इसलिग पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की साग की आवश्यकता नही पुमनांसन और पुर्नव्यवस्थापन अचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अभिकार अनियम 2013 की धाके यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूभि कानका क.माक (6 ) म बागंन लाक प्रथाजन के जिय अपेक्षित है
-अनुसूची:-
... भूमिका वर्णन
(क)जिला
-नर्मदापुरम
पिपरिया
ख) तहसील
खामखेड़ी
ग.ग्राम
.पगारा.53
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर
16.253 हे.
ड़. निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा न
भूमिस्वामी का नाम
अर्जन का स्वरूप
अर्जित रकवा
कुल रकवा
4
3
1870
गांधार पिता सुखराम सुविचाबाई पुत्री मुखरानः भागवती पुत्री सुखराम गिरजः पुत्री सुखराम १०
का खुमान सूरज पुत्र खुमान गुनिया पदरी खुरान
12
1927 ла
1.084 1084
-वतार पिता सिगल मगल पिता इवतार ध्यान पिता बुदद् भूरा पिता बुदद्ध बलिहार गिला विশাহা
आरक्षित वन
1,17 0.275
13 धानी पिला टेरका, हल्कोवाई पुत्री टेरका
वित करने हेतु
1/13 0.202 4202
पुत्री फुटू हल्की पुत्री फुदू
1/24 0.607 0.607
ॐ बान्नेहार पिता विश्श्राम, दुन्ार पिता विश्रास
1/14 0.537 0537
पिता हिरदे , मनोहर पिला हिरदे हल्की पुत्री हिरदै
1/7 0.486 0453
पिता हरीराम, मदन पित्ता हरीराम चोभी पिता हरीराम, चैन् पिता हरीराम उन्नराव पिना
न परदेशी पिता कुवा चरम पिला प्रथा
1:12 0.324
या पिता अंजनसिह
0643
1/9 0.129
नरीह पिता धीरजसिंह
1/10 0.129 0043
1:11 1.821 900?
1.15 1.03.
10 मिला धन्नू
20
1212
0.20
122
123 0.809
14
1:25
1619
पिला झूलन
1/5 2300
Total
17.888 16.253
20 उक्त सवध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में सधर्ता प्रकरण में देखी जा सकती है ।
4769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक 0006 / 31-19 (4 ) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन पुनांरान और पुर्नव्यवस्थापन में उचित
प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अतर्गत रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत दावा/आपत्तियों का निराकरण मौका पर जाकर किया गया तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची की कंडिका क्रमांक (6 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में वर्तमान में किसी भी परिवार को
विस्थापित नही किया, उक्त ग्राम के परिवार पूर्व से विस्थापित हो चुके है इसलिये पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3) मे वर्णित भूमि कंडिका कमाक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
-:अनुसूची:-
( ।। भूमिका वर्णन
.नर्मदापुरम क) जिला
-पिपरिया
ख) तहसील
-मोंगरा
गः ग्राम
मोगरा .48
घ. पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर
:- 62.698 हे.
(ड़, निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र. भूमिस्वामी का नाम
2
1
खसरा नं.
अर्जन का स्वरूप
अर्जित रकवा
कुल रकवा
6
4
5
3
0.607 0.607
93/2
भारतीय वन अधिनियम 1 देश्वरदास पिता रामसिंह, भगवानदास पिता रामसिंह, शंकर पिता रामसिंह , कला पुत्री रामसिंह, ललता पुत्री रामसिंह, सुगरवती बेवा रामसिंह , रवि पिता रामसिंह भूमिस्वामी
2
कलिया पु. बाबूलाल
3
ताराबाई पु. सुबुआ भूमिस्वामी
4
नर्मदा/परमसुख, रामप्रसाद/परमसुख भूमिस्वामी
5
बतेशीया वि घाघनसिंह भूमिस्वामी
6
जुगल पित। विहारी भूमिस्वामी
7
केदार पिता बिहारी, सेका पिता बिहारी भूमिस्वामी
8
भूरा पिता गरीबा, अमान पिता गरीबा , तुला पिता गरीबा भूमिस्वामी
0.166
0.166
46
0.186 0186
75
0.154 0154
76
0262
54
0.393
0.729 0486
71/3
1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु 57
0 150
0.150
0.069
0.069
30
1.315
97
1.315
0.011
0.023
41/4
0.060
43
0.121
0.070 0.035
44
51/2
0.202
0.405
0.200
0.401
52
1.006
1.509
51/1
0.101
0.101
66 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4770
[ भाग 1
0.778
1.246
S
9 | विश्नूपिता उदल, सुखिया बेवा उदल, रामप्यारी पत्नी उमाशंकर भूमिस्वामी
10
रामसिंह/किशोरसिंह मवासी भूमिस्वामी
11
रजनी वल्द प्रहलाद भूमिस्वामी
12
आशादीन पिताः भीतरा भूमिस्वामी
13
कुब्जापुत्री नन्हू भूमिस्वामी
14
गरोदा जोजे बारेलाल भूमिस्वामी
15
(04.1
0.401
71/4
0.063
0.255
36
2.776
2.776
94/2/1
0.825
0.825
16
1.801
1.801
33
0.154
0.154
56
0.162
0.162
74
0.056
0.223
21/2
0.455
1.821
49
0.344 0.06
63,64
0.150
0.251
47
4.878
8.131
966
गुलाब पिता पन्ना. उमराव पिता पन्ना, सुखराम/धीरा भूमिस्वामी
16
गोरा पुत्री विरजा भूमिस्वामी
17
घिनिया पुत्री छुटुआ भूमिस्वामी
18
5.349
8.916
109/2,110,111, 112, 113, 114
0.121
0.242
6/6
0.631
1.262
9
1.700 0.850
34
0.105
0.210
69
0.364 0.364
6/2.
3.730
3.730
37
1.724 1.724
55
4.627 4.627
109/1/3
मनीषकुमार पिता प्रेमनारायण, नृपेंद्रसिंह पिता प्रेमनारायण, अनीता बेवा प्रेमनारायण भूमिस्वामी
19
0.162 0.162
21/7
राजस्थान फॉरेस्ट्री प्र.लि. गनगोरी बाजार जयपुर भूमिस्वामी
20
2.031
2.031
23
2.497
25
2.497
0279 0.279
31
0.809 0.809
38/2
40
1.453 1.453
0.032 0.032
41/2
42
0.259 0.259
53
0.299 0.299
59
0.146 0.145
2.242 2.242
72/2, 72/3, 77/1, 77/2 , 81/1
73
0.482 0.482
86
0.089 0.089
88
1.068 1.068
राधेश्याम पिता भीमराज, नारायणदास पिता भीमराज , बाबुलाल पिता भीमराज , नर्मदाशंकर पिता भीमराज भूमिस्वामी
21-
90
0.530 0.530
92
0.587 0.587
94/1
0.672 0.672
6/4
0.502 0.502
48
0.182 0.182
रामांसह पिता महेंद्रसिंह, भूरेसिंह पिता महेंद्रसिंह, फूलसिंह पिता महेंद्रसिंह भूमिस्वामी
22
रामेश्वर प्रसाद/ बाबूलाल भूमिस्वामी
23
संजय/ उमाशंकर भूमिस्वामी
कुल योग
50 , 102/3 , 2.771 2.771
102/4
65
0.073 0.073
17/1, 18
5.066 5.066
20
1.267 1.267
22
4.104 4.101
62
75.166 62.698
उक्त संबंध मेंविस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में सधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।
4771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
नर्मदापुरम्, दिनांक 30 अगस्त 2025
प्रकरण कमांक 02 / अ -19 (4 ) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन, में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक ( 6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमाक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
-:अनुसूची:-
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क)जिला
:-नर्मदापुरम
पिपरिया
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:-मुआर
:-सींगानामा 52
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर
-11.790.हे०-
(इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा न
अर्जन का स्वरूप
अर्जित रकवा
कुल रकवा
क्र.
भूमिस्वानी कानाम
4
2
3
6
5
1
32
0.121
0.121
37/4 0.729 0.729
भारतीय वन अधिनियम 1 बुधिया पत्नी भोपत
39
0.910
0.910
37/3
0.777
1.943
2 बुद्ध पिता लकडू नर्मदीबाई पत्नी लकडू
1.5
0.413
0.247
3 बुद्ध पिता लकडू नर्मदीबाई पत्नी लकडू रामप्रसाद पिता अम्मू
1927अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
21
0.101
0.054
4 लकडू पिता मचलू हल्के पिता मचलू
33
0.283
0.152
9/2.
1.214 0.890
हल्केबीर पिला मचलू बुद्ध पिता लकडू नर्मदी पिता लकडू
5
20/1. 0.142
0.104
बुद्धिया पत्नी भोपत
29
0.344
0.344
31
0.462
0.462
34
1.210
1.210
6 मंगलसिंह पिता रतनसिंह
37/5 0.914
0.914
38
1.404
1.404
43/6 1.376
1.376
37/2 1.651
1.651
7 रामप्रसाद पिता धूरिया
41
0.445 0.445
total
13.662 11.790
उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है । 17 4772
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
प्रकरण कमांक 0004/अ-19 (4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है. इसलिये पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
-:अनुसूचीः-
( 1 ) भूमिका वर्णन
(क)जिला
:-नर्मदापुरम
:-पिपरिया
(ख) तहसील
(ग)ग्राम
:-जामुनढोंगा
:-सींगानामा, 52
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर
:-29.158हे.
(ड़) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
अर्जित रकवा अर्जन का स्वरूप
कुल रकवा
खसरा नं.
क्र. भूमिस्वामीका नाम
6
5
4
3
2
1
1.214
1.214
57/15
1 कल्यान पिता पूरन सिंह भूमिस्वामी
भारतीय वन अधिनियम 1927
0.308
92
0.102
अंतर्गत आरक्षित 2 छोटीबाई पुत्री मतन सिंह भूमिस्वामी
93/4
0.886
0.295
21
1.032
1.032
33
0.117
0.117
वन घोषित करने हेतु
3 जिज्जोबाई पत्नि बारेलाल हरिराम पिता बलमी हल्के पिता बलमी खेतसिंह पिता बलमी भूमिस्वामी
10
1.979
1.979
4 झिरीसा पिता हरिसिंह भूमिस्वामी
0.324
80
0.324
5 परवत सिंह पिता संग्राम सिंह परमार सिंह
81
0.061
0.061
पिता सँग्राम सिंह भूमिस्वामी
57/14 0.809
0.809
6 प्रहलाद सिंह पिता मॅगल सिंह
44
0.158
0.105
67/2
0.405
0.270
0.405
0.270
67/5
7 भागवती पुत्री रामलाल भूरी पुत्री रामलाल बनोना पुत्री रामलाल गुड्डी पुत्री रामलाल भूमिस्वामी
8
57/12 0.729
0.729
फागू पिता बसोडी भूमिस्वामी
0.417
0.417
47
9 मोहन सिंह पिता शिवपाल सिंह जालम सिंह पिता शिवपाल सिंह जसवंत सिंह पिता शिवपाल सिंह विजय सिंह पिता शिवपाल सिंह ओमप्रकाश पिता मलखान सिंह भूमिस्वामी
20/9 . 1.214
1.214
10 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
रतनसिंह पिता गरीबा द्रोपती पत्नी गरीबा बुद्धसिंह पिता गरीबा कन्हैया पिता गरीबा भूमिस्वामी
11 मुन्नीबाई पुत्री चंदनसिंह भूमिस्वामी
12 लीलाबाई पुत्री प्रताप प्रीतम पिता प्रताप फुलिया पुत्री प्रताप हिरिया पुत्री प्रतापं भूमिस्वामी
13 विजय पिता कोमल सिंह शंकरसिंह पिता कोमलसिंह रेवाबाई पत्नी कोमलसिंह भूमिस्वामी
14 विसन पिता मॅगलसिंह भूमिस्वामी
15 सरदार पिता रामसिंह ज्ञानसिंह पिता रामसिंह सुक्का पिता रामसिंह शंकर पिता रामसिंह उज्जन पुत्र रामसिंह सकिया पुत्री रामसिंह गुड्डो पुत्री रामसिंह हरीबाई पत्नी रामचंदनसिंह पिता रमसासिँह भूमिस्वामी
16 मुन्नीबाई पुत्री चंदन भूमिस्वामी
17 हाकमसिंह पिता बुधूसिंह भूमिस्वामी
18 अमीरसिंह पिता बाबूलाल भूमिस्वामी
19 कन्हैया पिता केवलसिंह परसराम पिता
केवलसिंह आलम पिता केवलसिंह रामसिंह पिता केवलसिंह भूमिस्वामी
20 कल्याणसिंह पिता नारायणसिंह, कमरानसिंह
पिता नारायणसिंह भूमिस्वामी
मंगल पिता लक्ष्मन भूमिस्वामी
21
22 हरीराम पिता सम्मर, लछीराम पिता सम्मर, बिल्लू पिता सम्मर, रामसिंह पिता सम्भर , छोटे पिता सम्मर, ताराबाई पत्नी सम्मर, समलो पुत्री सम्मर, सोमनी पुत्री सम्मर, बल्लो पुत्री सम्मर, मम्मी पुत्री सम्मर भूमिस्वामी
total
4773
41
0283
0.283
0101
0.405
67/3
0.971
1.214
57/9/2
0.057
0.057
28
0.085
0.085
29
0.405
0.405
57/13
1.149
1.149
3
0.134
0.134
34
0174
0.174
36
0.263
0.263
39
0.050
0.251
4/4.
0.220
1.100
12
1.133
1.133
57/4
0.353
1.060
6
0.112
0.336
35
0.032
0.097
42
0.339
1.019
77
0.598
1.793
84
0.221
0.664
88
0.175
0.219
52
1.473
1.842
55
0.919
1.149
59
0.045
76
0.036
20/7 . 0.729
0.291
0.040
30
0.101
0.100
53
0.251
57/7
1.619
0.647
0.388
57/8 0.971
63
4.233 1.693
0.482
106
0.192
110
7.437
2.974
0.684
0.342
14
0.040
25/4.
0.020
27
0.053
0.026
0.186
32
0.093
0.607
57/5 1.214
61
1.424
1.424
64/1
2.100
2.100
59
46.459 29.158
उक्तसंबंध मेंविस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया मेंसंधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1 4774
प्रकरण कमांक 05 / अ-19(4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची की कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
-अनुसूची:-
(1 ) भूमिका वर्णन
.नर्मदापुरम
(क)जिला
पिपरिया
(ख) तहसील
कांजी घाट
(ग) ग्राम
.पगारा.53
(घ) पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर
:2.043 हे.
(ङ) निजी भूमिका अर्जित क्षेत्रफल
कुल
खसरा
भूमिस्वामी कानाम
क्र.
अर्जन का स्वरूप
अर्जित रकवा
रकवा
नं.
6
4
5
3
2
1
0.022
0.049
8
1 कमलाबाई पुत्री फागू , प्यारे पिता दुर्गा भूमिस्वामी
0.054
0.109
7/1.
0.405 0.202
26/4.
2 कुंजीलाल पिता घसीश भूमिस्वामी
0.075
0.113
12
3 हिरिया पुत्री फूलसिंह, बसंती पुत्री फूलसिंह भूमिस्वामी
0.162 0.081
4/2.
4 ज्ञानसिंह पिता टेरका, हल्कीबाई पत्नी टेरका भूमिस्वामी
0.245
3/2. 0.429
0.221
5 ज्ञानसिंह पिता टेरका, हल्कीबाई पत्नी टेरका भूमिस्वामी
4/1. 0.388
5 0.259
0.215
6
भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु मेतु पिता छोटेलाल, केराबाई पत्नी शिवलाल, बद्री पिता शिवलाल, रेखा पुत्री शिवलाल, छुटटन पिता चुन्नी भूमिस्वामी
0.121 0.121
17/1,
7 रबुआ पिता सुमेरा भूमिस्वामी
0.405
2/4 0.405
8 वीरन पिता भगोना भूमिस्वामी
0.049 0.049
2/2
0.045
9 0.045
सेवजी पिता पतीलाल, सेवकरन पिता पतीलाल, सूरजसिंह पिता बाबूलाल,
9
0.069 0.069
22/1.
सुमेरा पिता बाबूलाल भूमिस्वामी
0.239
23 0.239
2.043
2.842
14
कुल
उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकतीहै ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4775 भाग 1 ]
आधसूचना
प्रकरण कमांक 093-10(4 ) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमाक (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है. इसलिये पुनर्वासन एवं पुनव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
अनुसूचीः-
... भूमिका वर्णन
क.जिला
.नर्मदापुरम
पिपरिया
ख. तहसील
.काजरी
गः ग्राम
.पगारा .53
घः पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर
-0.692.हे.
इ. निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
अर्जन का स्वरूप
अर्जित रकवा
कुल रकवा
खसरा नं.
भूमिस्वामी कानाम
6
5
4
3
2
1
0243
0.324
1/5
1
भगनबाई पत्नी रामभाऊ, अकबर पिता रामभाऊ, रतन पिता जतन, विसरिया पुत्री रामभाऊ, सुखवती पुत्री रामभाऊ, मुन्नी पुत्री रामभाऊ भूमिस्वामी
0.197
0.263
1/4
2
सम्मरसिंह पिता बृजलाल, सम्मरसिंह पिता अमरसिंह , हिरिया पत्नी अमरसिंह भूमिस्वामी
0.096
0.215
1/2
भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
3
0.156
0.405
1/3
सियावती पुत्री अंतरसिह भूमिस्वामी, बाबूलाल सुकदरिया पिता बालन, मुन्नी ना ०बा० बालन पालक इमरतीबाई , इमरतीबाई पत्नी बालन, मुकुरनी ना०या० पुत्री मोजीलाल भूमिस्वामी
0.692
1.207
4
योग
उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।
4776
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
प्रकरण कमाक 0010 / अ -19 (4 ) वर्ष 202- पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीम्य स प्रावधानित पारिय सभा का दिवस की समयावधि में आपति प्रस्तुत होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन म उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपार्ट के अंतर्गत प्रस्तुत और पारिवार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हा गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कडिका कमाक (1 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची की कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में वर्तमान में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया, उक्त ग्राम के परिवार पूर्व स विस्थापित हो चुके हैं इसलिये पुनर्यासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अतर्गत गृह घाषित किया जाता है कि निग्न अनुसूची के कडिका कमाक (3 ) में वर्णित भूमि कडिका कमाक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
-:अनुसूची:-
... भूमि का वर्णन
-नर्मदापुरम
(क)जिला
:-पिपरिया
ख तहसील
:- बदकछार
(ग) ग्राम
:- पगारा. 53
(घ) पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर
17.954हे.
(ड़) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नं.
भूमिस्वामी का नाम
अर्जन का स्वरूप
अर्जित रकवा
कुल रकवा
6
5
4
3
2
0.696
0.696
43
1
अमरजीतसिंह पिता तेजसिंह, जगदीशसिंह ना॰ बा ० पिता अमरजीतसिंह, भूपेंद्र पिता तेजसिंह . रजीत ना०बा० पिता भूपेंद्रसिंह भूमिस्वामी
0.567 0.040
0.567 0.033
55/4 21/1.
दुर्गा पुत्री सुरवनसिंह. सुंदरसिंह पिता सुरवनसिंह, जयपाल पिता
2
0.273
0.328
50
सवनसिंह, जवरसिंह पिता सुरवनसिंह , सरवनसिंह पिता केशरसिंह , रामूबाई पुत्री कैसर सिंह भूमिस्वामी
भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
55/3
0.223
0.223
3 जयपाल पिता गोकल, सुंदर पिता गोकल, सिमरत पिता गोकल भूमिस्वामी
55/2/8
0.587
0.587
4
पूरनसिंह पिता मानसिंह भूमिस्वामी
55/2/7
1.060
0.530
5 देवीसिंह पिता शिवलाल भूमिस्वामी
1.060 0.530
55/26
6
0.874 0.874
55/2/2
बाबूलाल पिता सुखलाल भूमिस्वामी
52
0.166
0.166
7 मोहनलाल पिता बृजलाल, बृजलाल पिता बृजलाल भूमिस्वामी
18
0.194
8
23
0.194 0.024
0.024
रमाबाई पत्नी चंदनसिंह. सावित्रीबाई पुत्री चंदनसिंह , गुड्डू पिता चंदनसिंह भूमिस्वामी
55/9
0.101
0.101
0.094
0.142
16,17/1.
9
20
रतनसिंह, जामनसिंह , इक्तारसिंह पिता शेरसिंह भूमिस्वामी
0.121
0.080
0.061
21/3.
0.040
55/2/10
10 रामकली पत्नी नन्हेलाल, सुखवती पुत्री नन्हेलाल भूमिस्वामी
0.708 0.708
11
55/2/4
0.841
0.420
हरिबाई पत्नी रामसिंह, जानसिंह पिता रामसिंह , ऊजनसिंह पिता रामसिंह भूमिस्वामी
21/2.
0.380
0.242
12
24
0.085 0.053
30
0.190
कुन्नूपिता हीरालाल, तिलकसिंह पिता हीरालाल, ललताबाई पुत्री श्यामसिंह, इंदलसिंह पिता सुदरलाल, सरवनसिंह पिता सुंदरलाल, कमलसिंह पिता
0.121
34
0.368
0.234
0.214
0.337
37
0.076
0.121
47
सुंदरलाल, वीरसिंह पिता सुंदरलाल, नरवरसिंह पिता दौलत, फूलसिंह पिता दौलत भूमिस्वामी
0.149
0.234
7.426
11.628
54 55/11
1295
1.295
13 राकेश कुमार पिता गुलाबचट जैन भूमिस्वामी
1.295
1.295
55/8 55/16
0.109
0.547
4
0.342
1.716
9
0.022
0.113
14
0.025
0.129
26
0.138
0.733
28
0.008
0.041
29/1.
14 किशोरसिंह पिता महावीर भूमिस्वामी
0.020
0.101
31
0.012
0.061
35
0.002
0.012
40
0.010
0.053
45
0.109
46
0.021
27.339
39
17.954
Total
उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी
पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश
शासन , राजस्व विभाग
प्र.क्र.-0026-अ- 82-2025-26
राजगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2025
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ का ग्राम- भादवाखेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि
विवरण
स.क.
अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(3)
(2)
( 1)
0.520
1
भादवाखेड़ा
0.520
कुलयोग:-
-: अनुसूची ( 2 ) : -
ग्राम भादवाखेड़ा
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे.मे)
कुल रकबा (हे.में)
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
5
4
2
3
1
1.164
0.520
46
1 रंगलाल , बापू पिता बीरम, मांगीबाई, कलाबाई, शांतिबाई पुत्री बीरम, दरियाबबाई बेवा बीरम, हजारी, बीरम पिता खीमा जाति गाड़ी निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.520
1.164
1
योग:-
0.520
1.164
1
कुलयोग
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4778
[भाग 1
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
क्र. 1987-प्रवाचक- पार्वती नहर-2025
नरसिंहगढ़ , दिनांक 26 अगस्त 2025
प्रारुप- "ख "
चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम लसुडल्यापाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र . राज्य मेसर्स पी ई एल- पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया
जाए ।
अत एव ,म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
-: अनुसूची:-
पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम लसुडल्यापाता की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण
मुख्यंनहर
जिला तहसील
ग्राम सरल क्रमांक
1
2
3
4
1
राजगढ़
नरसिंहगढ लसुडल्यापाता
2
राजगढ़
नरसिंहगढ लसुडल्यापाता
3 राजगढ़
नरसिंहगढ लसुडल्यापांता
4
राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता
5
राजगढ़
नरसिंहगढ
खसरा क्रमांक
कुल रकबा हेक्टर मे
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
5
6
7
215/1
0,506
0.012
0.253
215/2/2
0.004
0.506
212/1/2/1
0.012
0.290
212/1/1/2/2
0.005
0.324
212/1/1/2/1
लसुडल्यापाता 0.005
6 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता
0.253 0.010
7 राजगढ़ नरसिंहगढ
212/1/1/1/2
लसुडल्यापाता 0.253 0.004
8 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 209/3
0.746 0.011
9 राजगढ़ नरसिंहगढ
लसुडल्यापाता 209/2 0.746 0.010
10 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता
209/4 1.138 0.011
11 राजगढ़ नरसिंहगढ
207/2/1/1
लसुडल्यापाता
12
राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता
0.152
0.014
0.445
188/2
0.012 4779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
13 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 177/4 0.758
0.011
1.. राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 178 0.177 0.004
15 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 382/178/1 0.386 0.006
16 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 179/1 0.430 0.008
17 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापांता 179/2 0.430
0.008
18 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 181 0.987 0.014
19 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 180 0.696 0.002
20 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 134 1.341
0.015
21 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 131/1 0.506
0.007
22 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 128/1 1.703
0.018
23 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 138/3 0.202
0.009
'24 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 138/2/2
0.353 0.006
25 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 168/1 0.860
0.013
26 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 412/161
0.645 0.013
27 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 161/1 0.506 0.012
28 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 161/2 0.392 0.008
29 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 375/161/1 1.362 0.012
30 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 3 0.582 0.010
31 राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता 407/4 1.657 0.021
किता 31 19.003 0.307
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4780
क्र. 1988- प्रवाचक- पार्वती नहर -2025
[भाग 1
चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम जसापुरा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी ई एल- पार्वती जे वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।
मे अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आंक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची:-
-: पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम जसापुरा की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
सरल क्रमांक
1
2
4
3
1
राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा
2
राजगढ
जसापुरा
नरसिंहगढ
3
राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा
4.
राजगढ़
जसापुरा
नरसिंहगढ
5
राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा
6
राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा
7
राजगढ नरसिंहगढ जसापुरा खसरा क्रमांक कुल रकबा हेक्टर मे
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
5
6
7
1.011
180/1
0.071
179
0.017
0.379
178
1.391
0.036
0.316
62/3
0.014
0.449
175/1
0.024
130/2
1.391
0.036
0.853
0.017
130/1/2
8
नरसिंहगढ जसापुरा
राजगढ़
9 राजगढ
जसापुरा 0.089
131/2
0.016
0.854
130/1/1
नरसिंहगढ 0.030
10 राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा 132/2 0.539 0.023
11 राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा 133/1 0.557 0.007
12 राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा 135/1 1.213 0.032
13 राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा 138 1.693 0.015
किता 13 10.735 0.338
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है 4781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र. 1989- प्रवाचक-पार्वती नहर-2025
चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम बरखेडा डोर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी. ई एल- पार्वती जे वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अत एव म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीयं अधिकारी (राजस्व )नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मं. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
-: अनुसूची:-
पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम बरखेडा डोर की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण
मुख्यनहर
जिला तहसील
ग्राम
खसरा क्रमांक
सरल क्रमांक
कुल रकबा हेक्टर मे
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1
2
3
4
5
6
7
1 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
0.721
0.026
515/3/1
2 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 516/2 0.126
0.014
3 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 1.064
517/2/2
0.051
4
राजगढ़
बडखेडा डोर
नरसिंहगढ
0.706
517/2/1
0.042
5
राजगढ़
57
नरसिंहगढ बडखेडा डोर
1.265
0.020
6
नरसिंहगढ बडखेडा डोर
राजगढ़
0.004
0.506
58/1
7
नरसिंहगढ बडखेडा डोर
राजगढ़
1.315
65/1/1
0.036
8 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 62
1.151 0.022
9 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
0.821 0.013
63/1/1
10 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
0.759
63/1/2
0.012
11 राजगढ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 63/2
1.012 0.013
12 'राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 67 1.029 0.034
13 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
0.514
538/67/2
0.027 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4782
14 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
15 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
योग
1 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
2 . राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
[ भाग 1
69/1 0.126 0.009
69/2 1.215 0.014
किता 15 12.330 0.337
उपनहर
129/2 0.506 0.003
0.506 0.013
126/1/1
3
बडखेडा डोर राजगढ़ नरसिंहगढ
0.263
0.018
126/1/2
4 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 128/1 1.012 0.014 5 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 131/2 0.693 0.013 6 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 132 0.873 0.012 7 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 135/2 0.759 0.034 8 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 138/2 0.173 0.011 9 राजगढ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 138/1 0.333 0.017 10 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 141 0.228 0.003 11 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 0.717 0.013
143/1/2/1
12 राजगढ़
बडखेडा डोर
नरसिंहगढ
0.472
0.006
143/1/2/2
13
राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 0.506
0.011 143/2/2/1
14 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 279 0.728 0.013 15 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 0.506 0.014
151/1/1/2
16 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 154 0.569 0.011 17 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 165/2 0.071 0.006 18 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 160 0.304 0.008 19 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 166 1.556 0.018 20 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 0.821 0.005
63/1/1
21
राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर
योग
कुल योग 1.012
0.032 63/2
12.608
किता 21
0.275
24.938
किता 36
0.612
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है 4783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र. 1990- प्रवाचक- पार्वती नहर-2025
चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम माना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी. ई एल- पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , म.प्र . भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डंक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
-: अनुसूची:-
पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम माना की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण
जिला तहसील
ग्राम खसरा क्रमांक
सरल कुल उपयोग के अधिकार के
कमांक रकबा लिये अर्जित की जाने
हेक्टर मे वाली भूमि (हेक्टर में)
1 2 3 4 5 6 7
1 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1178/2 1.151 0.025
2 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1178/1 0.772 0.014
3 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1183 1.871 0.021
4 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1182 0.443 0.004
5 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1203/1 0.248 0.008
6 राजगढ नरसिंहगढ माना 1203/2 1.181 0.015
7 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1200/3 0.912 0.022
8 राजगढ नरसिंहगढ माना 1200/1 0.341 0.012
9 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1200/2 0.341 0.006
10 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 0.531
1199/2/1
11
नरसिंहगढ माना राजगढ़
0.013
0.898
0.012
1208/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
4784
12 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1208/2 0.898 0.010 13 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1208/3 0.898 0.012 14 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1208/4 0.898 0.008 15 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1166/1 1.138 0.033 16 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1164/2/2 0.379 0.009 17 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 2.125 0.016 18 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1114/1 0.417 0.009 19 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1008 1.531 0.024 21 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1125/1 0.413 0.015 24 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1120 0.708 0.010 25 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1123 1.037 0.022 27 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1126/1 0.198 0.012 28 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 7.44/ 2 0.961 0.019 29 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 729/3 2..402 0.034 30 राजगढ नरसिंहगढ माना 729/2/1 0.506 0.010 31 राज़गढ़ नरसिंहगढ माना 729/1/1/2 0.506 0.006 32 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 729/2/2/1 0.759 0.018 33 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 729/2/2/2/1 0.771 0.021 34 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 730/2 0.300 0.002 35 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 717/3 0.251 0.005 36 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 714/2 0.763 0.008 37 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 7.30/ 3 0.325 0.013 38 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 719/3/1 0.377 0.028 39 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 714/1 1.012 0.034 40 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 718 0.076 0.007 41 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 714/3 0.135 0.008 42 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 664/2 0.150 0.003 43 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 731/2 0.196 0.004
4785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
45 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 713 0.443 0.008 46 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 682 0.468 0.018 47 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 0.608 0.013
596/6/1/1/1
48 राजगढ़ नरसिंहगढ माना: 598 0.013 0.003 49 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 593 0.772 0.024 50 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 597/2 0.063 0.004 51 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 0.456 0.008
687/1/8
52
माना
नरसिंहगढ
राजगढ़
0.506
0.014
596/2/1
53
माना
नरसिंहगढ
राजगढ़
54
माना
नरसिंहगढ
1.075
0.008
596/3
0.010 0.406
573/1/2
राजगढ़
55 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 596/1 1.074 0.017 57 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 0.209 0.024
576/1/3
58
माना
नरसिंहगढ
2.021
0.010
572/1/2/1
राजगढ़
59
माना
राजगढ़ नरसिंहगढ
0.512
0.015
1114/2/1
60 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1119 0.506 0.019
61 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 1121 0.620 0.020
62 राजगढ़ नरसिंहगढ माना 574/3 0.833 0.022
कुल योग किता 62 39.404 0.807
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4786
क्र. 2017- प्रवाचक-पार्वती नहर-2025
[ भाग 1
चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम झाडला तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र . राज्य मेसर्स पी. ई एल- पार्वती जे. वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अत एव म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
-: अनुसूची:-
पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम झाडला की भूमिं में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण : --
मुख्यनहर
जिला तहसील
ग्राम सरल क्रमांक
1
2
3
4
1
राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला खसरा क्रमांक
कुल रकबा हेक्टर मे
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
5
6
7
0.538
0.031
220/3/1
2 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 221/1 2.706 0.060 3 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 224 1.429 0.035 4 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 225/3 0.506 0.027 5 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 225/4 1.265 0.011 6 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 199/1 1.265 0.011 7 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 0,506 0.028
199/2/1
नरसिंहगढ
8
झाडला
2.644
0.049
195/2/2/1
राजगढ़
9
नरसिंहगढ झाडला
राजगढ़
1.954
0.029
195/2/1/2
नरसिंहगढ झाडला 10 राजगढ़
0.715
0.034
151/2/1
11
नरसिंहगढ
राजगढ
झाडला
2.207
0.029
195/2/1/1
नरसिंहगढ झाडला 12
राजगढ़
0,036
1.410
152/2/1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
13 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
14 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
.15 राजगढ़ नरसिंहगढ
झाडला
16 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
17 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
18 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
19 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
20 राजगढ़ नरसिंहगढ
झाडला
21 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
22 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
योग
1 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
2 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
3 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
4 राजगढ नरसिंहगढ
झाडला
5 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
6 राजगढ नरसिंहगढ झाडला
7. राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
8 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
9 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
10 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
11 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
12 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
13 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
14 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
15 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
16 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
17 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
18 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
19 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
20 राजगढ नरसिंहगढ झाडला
21 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
4787
152/2/2 1.918 0.038
153/4/1/1 0.385 0.028
156 0.443 0.033
155/4' 0.506 0.032
164/2 1.037 0.019
165/2 0.792 0.027
166 0.101 0.025
17/4 1.707 0.083
16/2/1 1.285 0.050
5/2/1 3.710 0.010
किता 22 29.029 0.725
उपनहर
17/4 1.707 0.007
17/1/2 0.809 0.007
17/5 0.721 0.019
18/2/2 0.800 0.018
18/1 0.519 0.009
0.223 0.008
26/5/1 0.900 0.010
72/1 0.518 0.007
72/2 0.533 0.010
58/1/2/1 0.316 0.009
63 0.392 0.012
60/1 0.635 0.010
65/2/3/1 0.583 0.006
65/2/2 0.182 0.003
52 0.152 0.006
53/5 0.380 0.014
47/1/1 0.158 0.010
376/1 0.320 0.017
388 0.746 0.008
389 0.367 0.014
377 0.240 0.005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4788
22 राजंगढ़ नरसिंहगढ झाडला 23 राजगढ नरसिंहगढ झाडला 24 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला
[ भाग 1
386 0.139 0.002
387 1.012 0.008
0.506 0.014
390/3/3
नरसिंहगढ झाडला 25 राजगढ़
0.763
0.009
591/1/3
26
नरसिंहगढ
0.763
0.016
591/1/2
राजगढ़
झाडला
नरसिंहगढ
27
झाडला राजगढ़
0.763
0.002
591/1/1
28
नरसिंहगढ झाडला राजगढ़
588
0.029
592/2/3
नरसिंहगढ
29 राजगढ़
झाडला
0.506
0.009
588/2/2
नरसिंहगढ
30 राजगढ़
झाडला
0.014
0.885
581/1/1/1/3
नरसिंहगढ
31
झाडला राजगढ़
0.013
0.442
581/1/1/1/1/2/1
नरसिंहगढ
32 राजगढ़
झाडला
0.440
0.011
581/1/1/1/2/2
33 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 579/1 1.265 0.030 34 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 576/1 1.205 0.014 35 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 1.520 0.002
576/2/1/1/1
36 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 576/2/1/1/2 0.167 0.010 37 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 0.466 0.011
576/3/2/1
नरसिंहगढ
38
राजगढ़
झाडला
0.008
0.190
576/3/1/2
नरसिंहगढ
39 राजगढ़
झाडला
0.227
0.017 567/2/1
40 राजगढ नरसिंहगढ झाडला 566 1.455 0.035
41 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 540/1 2.694 0.022
42 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 544/1 2.238 0.022
नरसिंहगढ झाडला 0.759 0.011
544/2/1
43 राजगढ़ 44 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 545/1 1.227 0.018 45 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 534/1 0.290 0.012 46 राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला 534/2 1.581 0.008 47 राजगढ नरसिंहगढ झाडला 0.616 0.013
530/1/1
योग
कुल योग
255.662
0.569 किता 47
284.691
किता 69
1.294
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है
सुशील कुमार , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4789 भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश
क्र. -भू-अर्जन-2025-2157 -प्र.क्र.-0004-अ- 82-2024-25
उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त 2025
पारुप- " घ"
(नियम-6 देखिए)
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक भू- अर्जन / प्र.क. / 0004/ अ-82 / 2024-25 दिनांक - 26.09.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.10.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर दिनांक 05.12.2026 तक के लिये राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
उज्जैन ।
उज्जैन
0.12
4/3
ग्राम गंगेड़ी पटवारी
हल्का क्रमांक 24
0.74
0.11
4/4/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025 4790
44/1
44/2
राजस्व•
44/3
43
40/2
40/3
46/2
42/1
42/2
45/1
45/2
41/1
82/1/1/1
82/2/1/1/2
82/2/1/1/1
83/1
83/2
83/3
84
85
213/1
213/7/1
225/2/3
213/4
210/2
210/10/1
210/3/2/2
224
223
225/1
225/3
214/2/2/2
[ भाग 1
0.10
0.63
0.73
1.70
0.02
0.02
0.03
1.94
1.58
0.45
1.12
0.45
0.25
0.09
2.01
4.06
0.16
0.58
0.10
0.16
0.51
0.27
1.20
0.17
0.15
0.02
0.02
0.33
0.13
0.41
0.88
0.16 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4791 भाग 1 ]
0.27
225/2/1
0.07
0.07
226/2
0.05
219/1
0.03
219/6
0.04
219/7
0.03
219/8
0.03
219/9
0.07
219/2
0.26
219/3
0.30
219/4
0.10
219/5
0.90
218
0.25
217/2
0.29
217/1
1.06
216
1.00
215/1
0.60
180/1
0.07
215/2
0.40
180/2
250
2.31
1.56
247/2/1
0.13
251
0.44
270
0.16
247/1/1
2.38
249/1
0.12
249/3
1.68
248
1.34
247/2/2
0.06
247/1/2
0.03
253/1
0.03
447/1/1
0.20
447/2
0.52
447/3
0.22
475/1/2
0.13
475/1/1/2
0.50
475/1/1/1/1
0.28
475/1/1/1/2
476
1.14
0.10
480
76
41.02
कुल योग 4792
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
उज्जैन, दिनांक 3 सितम्बर 2025 प.क्र. 2223-री -1 -भू.अ.-2025
प्ररुप- "ख "
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना कें उपयोग हेतु ग्राम चंदेसरी प.ह.नं. 86 तहसील- उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन जिला- उज्जैन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवं, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश को लिखित मे आक्षेप भेज सकेगा ।
-: अनुसूची:-
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / प.ह.नं.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की वाली
भूमि (हेक्टे.मे)
1
2
3
4
5
उज्जैन
368/1
0.0047
उज्जैन चंदेसरी/ 086
366/2
0.0146
366/1
0.0036
0.0018
365/2
365/1
0.0114
0.0047
356/2/5
0.0042
356/2/4
0.0044
356/2/3
उज्जैन
उज्जैन
चंदेसरी /086
0.0044
0.0047
356/2/2 356/2/1
0.0172
354/1
0.0068
353/2
0.0060
352/2
0.0062
351/2
0.0057
351/3/2
0.0013
351/1
0.0135
336/1
0.0172
335
0.0013
337
0.0208
332/1/2
0.0140
330/3/2
0.0598
166/2
0.0286
167
0.0338
168
0.0322
169
0.3229
योग
कृतिका भीमावद , अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व) .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
4793
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 3 सितम्बर 2025 क्र.-8379-भू-अर्जन -2025- रा.प्र.क्र.96-अ-82-2024-25
भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) अन्तर्गत धारा -19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेत तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम दाऊखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची-01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची -01 : -
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं.में
4
6
3
5
2
1
10.86
दाऊखेडी
उज्जैन
उज्जैन ग्रामीण
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेत
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
स.कं.
अर्जित भूमि का प्रकार
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा है. मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
5
4
3
2
1
सिंचित
0.12
1.46
18/1
1
अहिल्याकुंवर बेवा कमलसिंह, गोपालसिंह पिता कमलसिंह, हरेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1 4794
स.क.
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
खसरा नम्बर
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा हे. मे.
प्रभावित रकबा हे . मे.
1
2
3
4
5
6
2
0.20
0.20
सिंचित
18/2
कृष्णपालसिंह पिता भारतसिंह पता पचलानाबिल बडनगर उज्जैन
3
21
1.80
1.28
सिंचित
केसरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी
4
22
1.66
1.66
सिंचित
भँवरकुँवर बेवा भारतसिंह, रविन्द्रसिंह पिता भारतसिंह, शिवकुंवर पिता भारतसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी
5
23
0.97
0.49 सिंचित
कैलाशकुँवरबाई पति अन्तरसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा
6
0.48
0.48
सिंचित
76/1
देवेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा
7
0.30
0.30
सिंचित
76/2/1
विजेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी मानपुरा
8
0.18
0.18
सिंचित
76/2/2
गोविंद सिंह पिता भगवान सिंह पता रूपाहेडा बडनगर उज्जैन
9
0.94
0.94
सिंचित
76/3
कुलदीपसिंह पिता राजेन्द्रसिंह राजपूत निवासी मानपुरा
80
10 भेरुसिंह पिता परथा निवासी उज्जैन
0.74
0.22
सिंचित
0.70
11
0.44
सिंचित
81/1
हाकमसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह निवासी दाऊखेड़ी
सिंचित
0.60
0.31
12
81/2
बापूलाल पिता पन्नालाल, शिवनारायण, गुलाब, व रीना पुत्री बापूलाल जाति नायक निवासी दाऊखेड़ी
सिंचित
254
1.68
0.86
13
चतरकुँवर पति अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन
सिंचित
0.99
0.33
256
सिंचित
0.03
1.28
258
सिंचित
1.23
259
1.32
14
भँवरसिंह पिता औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी
सिंचित
0.36
0.55
264
सिंचित
1.95
4
4.14
योग
सिंचित
0.36
0.36
260
सिंचित
0.26
261
0.75
15
भेरुसिंह पिता औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन
0.62
सिंचित
2
1.11
योग
सिंचित
262
0.22
0.22
16
दिलीपसिंह पिता भेरुसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन
सिचित
263
0.50
0.50
17
महेन्द्रसिंह पिता भँवरसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन
सिंचित
0.65
265
0.09
सिंचित
2
0.59
1.15
10.86
योग महायोग
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
4795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.-8380-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0073-अ-82-2025
भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन -नेन्चुचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्रमाक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा -19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इंगोरिया- उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु ग्राम पलसोडा तहसील बडनगर जिला उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृपकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है . आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम क्षेत्रफल
सार्वजजिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 अन्तर्गत प्रधिकृत
अधिकारी
6
1
2
5
3
1.5394
उज्जैन वडनगर पलसोड़ा
संभगीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास, नियम उज्जैन (म.प्र .)
इंगोरिया उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा नं.
क्रं.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जित भूमि का प्रकार
भूमि का कुल रकबा (हे.में.)
प्रभावित रकबा (हे.में.)
2
3
4
5
6
1
चिंतामणी पति राजेश
21/1/1
0.4600
सिचित
0.1200
2
21/1/2
0.6000
गोविन्द पिता जयराग व मुकेश पिता कचरू सिंह
0.1600
सिंधित
3
बहादुर सिंह पिता गिरवर सिंह
21/2
0.2000
0.1600
सिंचित
4
मनोहर सिंह पिता अमर सिंह
21/3
0,5000
0.1420
सिचित
5
तेज सिंह पिता सोहन सिंह
21/4
1.1000
0.0700
सिंचित
विक्रम सिंह पिता गिरवर सिंह
21/5
1.2000
सिंचित
0.2200
"y
सिंचित
और सिंह पिंती विक्रम सिंह
0.2000
21/6/1
0.7700
8
भीगा पिता भेरा
सिंचित
124/629/1
0.1000
0.0040
9
रतन पिता भेरा
सिंचित
0.1000
0.0060
124/629/2
सिंचित
रतन पिता भेरा
125
0.0100
0.2000
10
0.1220
सचित
126
रतन पिता भेरा
0,3000
11
सिंचित
1.2500
0.1230
12
127/1
भैरु सिंह, आशा कुवर अनिता पिता दरबार सिंह, प्रेम कुदर विधवा दरबार सिंह
सिंचित
0.2000
1.2500
127/2
घनश्याम सिंह पिता अगर सिंह
13
सिंचित
0.0024
0,2600
124/1
14
नंदराम पिता मुन्ना प्रजापत
1.5394
8.7500
कुल योग
इंगोरिया उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बडनगर जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4796
[ भाग 1
उज्जैन , दिनांक 9 सितम्बर 2025 क्र. -8549-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.98-अ- 82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -01 में सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेत तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम सिलारखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची -01 : -
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
रकबा
लगभग
क्षेत्रफल हैं.
में
2
3
4
5
6
1
सिलारखेडी
उज्जैन ग्रामीण
उज्जैन
35.04
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेत
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
-: अनुसूची -02 :-
सक
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जितभूमि का प्रकार
कुल रकबा हे. मे
प्रभावित रकबा हे मे.
5
6
1
2
3
4
1
सिंचित
2
0.40 0.40
कविताबाई बेवा कमलसिंह,विरेन्द्र नाबालिक पिता कमलसिंह संरक्षक कविताबाई, उर्मिला नाबालिक पुत्री कमलसिंह संरक्षक कविताबाई , अन्तरबाई पुत्री भवरलाल, पार्वतीबाई पिता भवरलाल पता ग्राम उज्जैन 4797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
सक
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा हे मे
प्रभावित रकबा हे मे
अर्जित भूमि का प्रकार
2
3
4
5
6
1
सिंचित
1.34 1.34
3
2
मानाबाई पति भगवानसिंह पता लोहागल इन्दौर
0.57 सिंचित
0.57
4/1
अनिल परमार पिता बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन
3
52
0.02 सिंचित
0.20
2
0.77
0.59
योग
सिंचित
0.57
0.57
4/2
सिंचित
0.28 0.28
6/3/1
4
विक्रमसिंह परमार पिता गंगाराम जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन
0.09
0.09 सिंचित-
7/3/2
0.06 0.06 सिंचित
7/4/1
4
1.00 1.00
योग
0.21
0.21
सिंचित
4/3
सिंचित
0.09
0.09
5/1/1
0.09
0.09 सिंचित
5/2/1
सिंचित
0.09
0.09
5/3/1
नाथुसिंह पिता गंगाराम जाति बलाई पता ग्राम उज्जैन
सिंचित
0.10
5
0.10
5/4/1
0.20
सिंचित
0.20
7/1
0.20 सिंचित
0.20
7/2
0.03
सिचित
0.03
7/3/1
1.01 1.01
8
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
4798
सक
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
2
1
6
जुझारसिंह परमार पिता गिरधारीलाल परमार पता सिलारखेडी उज्जैन
योग
7
धूलजी पिता रेवाराम पता ग्राम उज्जैन
8
मदनसिंह पिता हिन्दूसिंह पता ग्राम उज्जैन
ममता पति मायाराम जाति बलाई पता ग्राम उज्जैन
9
योग
सीता पति अमृतलाल जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन 10
योग
धर्मेन्द परमार पिता गिरधारिलाल परमार पता सिलारखेडी उज्जैन
11
योग खसरा नम्बर
अर्जित भूमि का प्रकार
रकबा हे प्रभावित मे
कुल रकबा हे मे.
6
5
4
3
सिंचित
0.15
0.15
5/1/2
सिंचित
0.15
0.15
5/2/2
सिंचित
0.14
0.14
5/3/2
सिंचित
0.13
0.13
5/4/2
0.57 0.57
5
सिंचित
0.75
0.75
6/1
सिंचित
0.37
0.37
6/2/1
सिंचित
0.20
0.20
6/2/2/1
सिंचित
0.28
0.28
24/2/1/2
सिंचित
0.18
0.18
9/2/2
0.66
0.66
3
सिंचित
0.18
0.18
सिंचित
0.35
0.57
47/1
0.53
0.75
2
सिंचित
0.24
0.24
6/3/2
सिंचित
0.07
0.07
7/4/2
0.12 सिंचित
0.12
7/5
0.43
0.43
3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
4799
स.क.
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हे मे
कुल रकबा हे. मे
4
5
3
2
1
6 सिंचित
0.23
0.23
6/3/3
सिंचित
0.20
0.20
7/6
अजय परमार पिता बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन
12
सिंचित
0.14
0.14
9/3/1
0.57
0.57
3
योग
सिंचित
0.38
0.38
9/1
सिंचित
0.37
0.37
24/1
13
कमलसिंह पिता माधोसिंह उर्फ माधवसिंह निर्भयसिंह पिता माधवसिंह जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन
0.75
0.75
2
योग
सिंचित
0.21
0.21
9/2/1
सिंचित
0.10
0.10
अमृतलाल पिता काना जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन
24/2/1/1
14
0.31
0.31
2
योग
सिंचित
0.25
0.25
9/3/2
15
प्रेमबाई परमार पति बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन
सिंचित
0.39
0.39
9/3/3
16
तेजुबाई परमार पति गिरधारीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन
सिंचित
0.18 0.18
10/1
17
निर्भयसिंह परमार पिता माधवसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन
सिंचित
0.17
0.17
10/2
18
पानसिह पिता रतनलाल पता ग्राम उज्जैन [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4800
2
0.17
0.17
10/3
मोहनजात दिला आत्माराम पता ग्राम उज्जैन
1.12
1.12
27/1/1
19
1.29
1.29
2
योग
0.17
0.17
10/4
20
Gang - ਧਰਾ ਗ੍ਰਾਮ जजेन
ਫ संजू पूजा मंजू दिलीप पिता शंकरलाल ताराबाई पाने शंकरलाल
0.49
0.19
2
जल कसनाई पुत्रो रसमलाल जलधारा पुत्री रतनलाल पत उज्जैन
0.20
0.20
11/2
22
जितेन्द्र पिता कैलाश पता सिलारखेडी उज्जैन
जेता कैलाश पता
0.64 0.64
12
23
0.32
0.32
13/1
24
कृष्णाबाई पात्र कैलाश जाति बलाई पना शिलारखेडी उज्जैन
0.32
0.32
13/2
25
ईशीराम पता ग्लारखंडी उज्जैन 4801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
सक
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा हे मे
प्रभावित रकबा हे. मे
अर्जित भूमिका प्रकार
3
6
2
4
1
5
14
2.42
2.42 सिंचित
26
26
सिंचित
0.50
0.50
रामचन्द्र पिता माताप्रसाद , विजय पिता बद्रीलाल , अनिल पिता बद्रीलाल, सुमन पिता बद्रीलाल, ज्योती पिता बद्रीलाल, राममूर्तिबाई बेवा बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन
2
योग
2.92 2.92
0.37 सिंचित
27
15/1/1 0.37
धुलजी पुत्र रेवाराम पता ग्राम उज्जैन
सिंचित
0.37
0.37
28
15/1/2
निर्भयसिंह परमार पिता माधवसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन
सिंचित
0.37
0.37
15/2
0.08
0.08 सिंचित
19/1
29
0.09
0.09 सिंचित
19/3
मकसूद पटेल पिता बाबु पटेल , इलियास पटेल पिता बाबु पटेल, आजाद पटेल सरफराज पटेल हम्मुबी पटेल पिता यासीन पता दताना उज्जैन
0.09
0.09
सिंचित
19/4
सिंचित
20
1.07
1.07
1.70 1.70
योग
5
16
सिंचित
0.49 0.49
30
भायकबाई पति रामचंन्द्र पता ग्राम उज्जैन
सिंचित
0.49
31
16/210 0.49
सीताबाई पति रूखमाचंन्द ग्राम उज्जैन
0.17
सिंचित
0.17
32
16/211/2
इस्लाम पटेल पिता इसहाक पटेल पता 689 खजराना बैडी खजराना इंदौर 4802
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
सक
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे मे
प्रभावित रकबा हे. मे
अर्जित भूमि का प्रकार
1
2
3
4
5
6
33
0.32 सिंचित
| 16/211/1 0.32
गुलाबबाई बेवा लिलाधर जाति गारी पता सावेर इंदौर
34
17
0.84
0.84 सिंचित अन्तरसिंह पिता रूपसिंह, शेतानबाई पति रूपसिंह, गब्बरसिंह पिता बाबुलाल, राजेश पिता बाबुलाल, समशेरसिह पिता शंकरसिंह, सपना पिता शंकरसिंह, सीमा पिता शंकरसिह, भागवंताबाई पति शंकरसिंह, राधाबाई पति उमरावसिंह , उत्तमसिंह उम्मेदसिंह पिता उमरावसिंह भवरबाई, लीलाबाई पति सौदानसिंह, लाखनसिंह , माखनसिंह सरिता, कविता पिता सौदानसिंह पता सिलारखेडी उज्जैन
35
0.09
0.09 सिंचित
19/2
जगदिश पिता मादू पता ग्राम उज्जैन
21
0.60
सिंचित
0.60
भायकबाई बेवा अम्बाराम पता ग्राम उज्जैन
36
0.36
0.36 सिंचित
22/1
2
योग
0.96 0.96
0.96
0.96 सिंचित
37
30
0.21
सिंचित
0.21
राहुल परमार पिता कमलसिंह परमार, अभिषेक परमार पिता कमलसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन
2
योग
1.17 1.17
38
23
0.93
0.93 सिंचित
संगीता परमार पति निर्भयसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
4803
सक
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा हे मे
रकबा हे प्रभावित मे
अर्जित भूमि का प्रकार
6
4
3
5
2
1
सिंचित
0.74
0.74
24/2/2
39
सुमित्राबाई पति नाथूसिंह, लीलाबाई पति विक्रमसिह पता ग्राम उज्जैन
सिंचित
0.08
0.08
27/1/2
सिंचित
0.23
0.23
27/2
40
गिरिश कुमार पिता सुन्दरलाल गांधी पता143/4 शास्त्री नगर उज्जैन
सिंचित
2.82
2.82
28
3.13
3.13
3
योग
सिंचित
0.21
0.21
29
41
आकाश पिता गिरीश कुमार गांधी पता 143/4 शास्त्री नगर उज्जैन
सिंचित
0.54 0.54
31/1
सिंचित
0.26
32/1/1/1 0.26
सिंचित
42
0.17
0.21
32/1/1/2
फरीदाबी पति मुंशी पटेल पता मतानाकला उज्जैन
सिंचित
0.25
0.80
32/3
सिंचित
0.13
0.50
34/1
1.35
2.31
5
योग
सिंचित
0.54
0.54
31/2/1
राधा पति जगदिश पता ए 7/4 महाकाल वाणिज्य केन्द्र उज्जैन
43
0.28
0.36
सिंचित
32/1/2/1
2
0.90 0.82
योग
सिंचित
0.07
0.07
31/2/2
44
रायसिंह पिता भेरूलाल , प्रेमबाई पिता भेरूलाल , मायाबाई पिता भेरूलाल जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन 4804
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
सक
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे मे
प्रभावित रकबा हे मे
अर्जित भूमि का प्रकार
6
5
2
3
4
1
0.03 सिंचित
39
0.10
45
मुकेश पिता राजाराम, कुन्ताबाई पति राजाराम, सीमाबाई पिता राजाराम पता सिलारखेडी उज्जैन
0.42 सिंचित
36
0.80
46
गणपत पिता रूखमाचन्द, बालुसिंह उर्फ बालमुकुन्द पिता रूखमाचन्द, सीताबाई बेवा रूखमाचन्द, कुलदीप पिता बहादुर कपील पिता बहादुर, सुहागबाई पिता रूखमाचन्द पता सिलारखेडी उज्जैन
0.79
0.79 सिंचित 47 पोपसिंह पिता रामचंन्द्र पता उज्जैन 36/212
सिंचित
37
0.10
0.10
48
धारासिंह पिता बिहारी , छीताबाई पिता बिहारी, सुन्दरबाई बेवा बिहारी. गीताबाई बेवा बिहारी पता सिलारखेडी उज्जैन
सिंचित
0.10
0.04
38
49
रेशमबाई पति गणपत पता ग्राम उज्जैन
0.57
सिंचित
0.14
50
47/2
रायसिंह पिता धूलसिंह जाती बलाई पता ग्राम उज्जैन
0.20
0.20 सिंचित
49/1
51
सुरेसिंह पिता हीराजी, फुलसिंह पिता हीराजी, प्रहलादसिंह पिता हीराजी, राजाराम पिता हीराजी, हरीसिंह पिता हीराजी, कंचनबाई बेवा हीराजी पता सिलारखेडी उज्जैन भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
सक
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
2
1
शौकत पिता छितू पता दताना उज्जैन
52
योग
राजेश पिता रणछोडलाल पता 38/1 नागझिरी उज्जैन
53
योग
54
बद्रीलाल पिता नग्गाजी सायरबाई पत्नि बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन
55
चरणसिंह पिता बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन
महायोग
4805
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे . मे
रकबा हे प्रभावित मे
अर्जित भूमिका प्रकार
3
4
5
6
0.28
0.28 सिंचित
49/2
0.28
0.28
सिंचित
49/5
18
सिंचित
1.01
1.01
3
1.57
1.57
0.14
0.14 सिंचित
49/3
0.28
0.28
सिंचित
49/4
सिंचित
0.20
0.08
50/1
0.62
3
0.5
सिंचित
0.11
0.11
51/1
0.30
सिंचित
0.60
5.1/2
37.84 35.04
2. सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
3. भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोशन कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4806
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश
प्र.क्र. 09-अ-82-2024-25-भू-अर्जन- सि.ला .7428
मुरैना, दिनांक 19 अगस्त 2025
{ भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 सहपठित म.प्र. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ) नियम, 2015 के अन्तर्गत]
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजन (पुलिस थाना सिविल लाईन के पीछे निर्मित शासकीय क्वाटरों से संबंधित निज स्वामित्व की भूमि का अधिग्रहण) के लिये ग्राम- जौराखुर्द, तहसील व जिला मुरैना में कुल रकवा 0.062 हेक्टे. अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एस.आई ए. यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत की गई थी । प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिर्पोट/प्रारभ्भिक जांच रिपोर्ट का सार इस प्रकार है ( धारा-04 एवं अन्य उपबंधों का प्रकाशन विहित प्रकिया अनुसार किया गया है ) भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना , तहसील मुरैना के ग्राम जौरा खुर्द प० ह० नं०- 10 रा ० नि० वृत- 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.062 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
क्र. संः
सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) ..
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टयर मे
सन वृक्ष रचना ऐ
1 186/
0.062
कृषि
भूमि स्वामी
1
निरंक निरंक
निर्मला शर्मा पत्नि हरिश्चन्द्र शर्मा, चन्द्र शेखर शर्मा जितेन्द्र शर्मा , गौरव शर्मा पुत्रगण हरिश्चन्द्र शर्मा जाति ब्रा . निवासी लुहार गली मदीना होटल के सामने एम . एस.रोड मुरैना तथा हिस्सा 1/6 पर मंजू बेबा रमेशचन्द्र, ओमेश पुत्र रमेशचन्द्र , खुशबु रमेशचन्द्र जाति ब्रा . निवासी बसंत बिहार कालोनी पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी मुरैना तथा हिस्सा 4/6 पर दिनेश, राजेश पुत्रगण वासुदेव प्रसाद, चन्द्र प्रकाश पुत्रपुत्र वासुदेव प्रसाद शुभम शर्मा पुत्र स्व. श्री उमाशंकर शर्मा जाति ब्रा . निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.062
कुल किता 01
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा ग्रंथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
अंकित अस्थाना, कलेक्टर.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4807
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 1 सितम्बर 2025 क्र.- 376-भू-अर्जन-2025
[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनेर्वार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रंमाक 1 में हाटपिपल्या माईक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 3 के निर्माण के लिए ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एंव सर्वे क्रमाकवार विवरण अनुसूची ( 2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रांरभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नम्बर की हाटपिपल्या माईक्रो उद्यहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 3 के निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इंम्पेक्ट असेसेमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में अचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है । निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि अनुसूची (1 ) में अंकित
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचित-1
ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास
विवरण
क्रमाक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा है. में
योग
हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई
असिंचित
सिंचित
परियोजना के पंप हाउस -3 के निर्माण हेतु
6.82हे.
अनुसूचित-2
हाटपिपल्या गाईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 3 के निर्माण के लिए ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण ।
ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास
कृषक का नाम व पता
भूमि का कुल रकबा
खसरा कंमाक
3
4
6
2
5
सिंचित
असिंचित
कुल
0
सातन पिता गोपाल जाति भिलाला नि.पांजरिया 4/1
1
1.26 है.
1,26 हे. 1.27 है.
0
1.27 है.
पारूबाई पति उकार जाति भिलाला नि.पांजरिया 4/2
2
रामा पिता गोपाल जाति भिलाला नि. पांजरिया
1.26 है.
3
4/3
0
1.26है.
3
0
2.03हे.
2.03 है.
4 किशन पिता नाना जाति भिलाला नि. पांजरिया
5
0
1.00 है.
1.00 है.
5 रतन पिता गोपाल जाति भिलाला नि. पांजरिया
6,82है.
6.82है .
कुल रकया
क्र.-381-भू-अर्जन-2025
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ आई.एस.पी. पार्वती लिंक परियोजना फेज ॥ & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टेंक क्रंमाक 1 ए ओर 1 बी के निर्माण कार्य हेतु ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास में भूमि सर्वे नं. 24/2 रकबा 8.04 हे. मे से रकबा 0.09 हे. अपेक्षित है, अर्थात इसलिये घोषणा की जाती है, कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन भूमि है जो ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
क. सर्वेक्षण स्वामित्व का भूमि का
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
संख्या प्रकार
अर्जन के अधीन
क्षेत्र (हे.) में
1
निजी
0.09
24/2
कमल किशोर पिता बिहारी जाति नाई
प्रकार सिंचित भूमि
वृक्ष
संरचना
प्रकार
एरिया
किस्म निरंक
संख्या निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यकितयों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 01 है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-
ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास क्षेत्र 0.09 हे . में ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन , जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।
कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य
भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
4808
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प.क्र.-517-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2025
तेंदूखेड़ा, दिनांक 01 सितम्बर 2025
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउददेशीय परियोजना के निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि अर्जन की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( ECIdentification NO EC23B000MP 119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -
-: अनुसूची-1: -
1 / परियोजना का नाम : नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउददेशीय परियोजना के निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमियों का भू- अर्जन ।
2/ भूमि का विवरण-
1
जिला
नरसिंहपुर
2
तहसील
तेंदूखेड़ा
3
ग्राम
पदम
4
प०ह ०नं ०
43
5
नं०बं०
249
6
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
3.605 हे ० भूमि भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
4809
क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे. में
1
2
3
4
5
1
0.440
10(s)
भूमिस्वामी
0.030
8/2(s)
राजकुमार पिता पन्नालाल तिवारी जाति ब्रा. पता रूकवारा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
2.
0.120
11/1(s)
भूमिस्वामी
शंकरलाल पिता रामचरन पुष्पाबाई पति शंकरलाल जाति मेहरा पता नौरंगपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
3.
0.121
11/3( s)
भूमिस्वामी
ओंकार पुत्र भट्टू जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी भोपाल पुत्र भदू जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
4.
0.260
12/1(5)
भूमिस्वामी
बड़ीबाई वेवा कालूराम शिवप्रसाद पिता कालूराम जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
5.
0.260
12/2( s )
भूमिस्वामी
घनश्याम पुत्र मंगल जाति ढीमर पता पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
6.
0.385
13(s)
भूमिस्वामी
कुसुमबाई पति केवलसिंह जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
15(s)
0.060
0.310
61(s)
0.880
62(s)
भूमिस्वामी
0.140
14/1( s)
7. गुड्डा उर्फ राजू पिता मिहीलाल जाति नौरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
8.
भूमिस्वामी
0.037
14/2(s)
जीराबाई पति देवीसींग जाति नोरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
9.
भूमिस्वामी
0.037
14/3(s)
लीलाबाई बाई वेवा टन्टूलाल जाति नोरिया पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
14/4( s)
0.070 10. भूरीबाई पति चन्द्रभान जाति नोरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
11.
भूमिस्वामी
0.315
60(s)
प्रभाबाई पति राधेश्याम जाति मेहरा पता नौरंगपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 4810
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
12
भूमिस्वामी फूलाबाई वेवा दमोल बाबूलाल बबलू पिता दमोल माया बैजन्ती पुत्री दमोल जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
13
भूमिस्वामी हुकमसिंह मूंगाराम पिता डालचंद दयाबाई वेवा डालचंद जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
[ भाग 1
0.040
65/2( s)
0.038
63/2( s)
0.062
63/3( S)
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा-11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं . 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर ) एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) तेंदूखेड़ा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) तेंदूखेड़ा ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुविभाग तेंदूखेड़ा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2025 क्र. 882-3-3-4-2025- ए-सोलह.-
भारत सरकार , श्रम विभाग की अधिसूचना एस.आर.ओ. 372, दिनांक 26 फरवरी , 1952 , तथा व्यवसाय संघ अधिनियम , 1926 ( 1926 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1163-2279534-2024-ए - सोलह, दिनांक 8 अक्टूबर , 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक , में दिनांक 11 अक्टूबर , 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये , राज्य सरकार , एतद्दद्वारा , सुश्री पी. जासेमिन अली सितारा , प्रभारी उप श्रमायुक्त , उप श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल को ऐसे व्यवसाय संघों के लिए जिनका उद्देश्य एक राज्य में सीमित नहीं है और जिनके मुख्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है , पंजीयक , व्यवसाय संघ नियुक्त करती है ।
2. यह अधिसूचना , मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।
No. 882-3-3-4-2025 - A - XVI .
In exercise of the powers conferred by section 3 of the Trade Union Act , 1926 ( 16 of 1926 ) , Government of India , Labour Department's Notification S.R.O. 372 , dated 26th February , 1952 and in supersession of this department's Notification No. 1163-2279534-2024- A-XVI , dated 8th October , 2024 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th October , 2024 , the State Government , hereby , appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara , In - charge Deputy Labour Commissioner , Office of the Deputy Labour Commissioner , Government of Madhya Pradesh , Bhopal as Registrar for such Trade Unions whose objectives are not confined to a single State and their headquarters or registered office is situated in the State ofMadhya Pradesh .
2. This notification shall come into force from the date of its publiction in the Madhya Pradesh Gazette.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
[ भाग 1 4812
क्र. 881-3-3-4-2025- ए- सोलह.-
मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 5 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना 1163-2279534-2024 - ए- सोलह , दिनांक 8 अक्टूबर , 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग- एक, में दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा , सुश्री पी . जासेमिन अली सितारा , प्रभारी उप श्रमायुक्त , उप श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल को पंजीयक, प्रतिनिधि संघ के रूप में नियुक्ति है।
2. यह अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।
No. 881-3-3-4-2025 - A- XVI.-
In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act , 1960 ( No. 27 of 1960 ) and in supersession of this department's Notifiction No. 1163-2279534-2024 - A -XVI , dated 8th October , 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th October , 2024 , the State Government , hereby , appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara, In - charge Deputy Labour Commissioner Office of the Deputy Labour Commissioner , Government of Madhya Pradesh , Bhopal as Registrar Representative Union .
2. This notification shall come into force from the date of its publiction in the Madhya Pradesh Gazette .
क्र. 883-3-3-4-2025- ए- सोलह.-
व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ( 1926 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1163-2279534-2024 - ए - सोलह , दिनांक 8 अक्टूबर , 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग - एक , में दिनांक 11 अक्टूबर , 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार , एतद्वारा , सुश्री पी. जासेमिन अली सितारा , प्रभारी उप श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल को ऐसे व्यवसाय संघों के लिए , जिनका उद्देश्य इस राज्यक्षेत्र तक सीमित हों, को मध्यप्रदेश राज्य के पंजीयक के रूप में नियुक्त करती है।
2. यह अधिसूचना , मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।
4813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
No. 883-3-3-4-2025 - A- XVI.-
In exercise of the powers conferred by section 3 of the Trade Union Act, 1926 (16 of 1926) , Government of India , Labour Department's Notification S.R.O. 372 , dated 26th February , 1952 and in supersession of this department's Notification No. 1163-2279534-2024- A- XVI , dated 8th October , 2024 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th October , 2024 , the State Government , hereby , appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara, In - charge Deputy Labour Commissioner , Office of the Deputy Labour Commissioner , Government of Madhya Pradesh , Bhopal as Registrar for such Trade Unions whose objectives are not confined to a single State and their headquarters or registered office is situated in the State ofMadhya Pradesh .
2. This notification shall come into force from the date of its publiction in the Madhya Pradesh Gazette .
क्र. 885-1444-2017 - ए- सोलह- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 6 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्दद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1087/1444/2017/ए -16 , दिनांक 23 सितम्बर , 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग- एक दिनांक 27 सितम्बर , 2024 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, -
(1 ) प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं , अर्थात्ः-
प्रथम अनुसूची
अधिकारी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(1)
35
सुश्री प्रिया अग्रवाल [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
4814
(2 ) द्वितीय अनुसूची में , अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए , अर्थात्ः-
द्वितीय अनुसूची
अधिकारी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(1)
14
सुश्री आकांक्षा पाठक
15
श्री सौरव कुमार गुप्ता
2. उक्त अनुसूचियों में उल्लिखित अधिकारी जो निलंबन के अधीन या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हो , उन्हें ऐसी अवधि के दौरान ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी ।
No. 885-1444-2017 - A- XVI. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act , 1960 (No. 27 of 1960 ) , the State Government , hereby , makes the following amendments in this department's Notification No. 1087/ 1444 / 2017/ A - 16 , dated 23th September , 2024 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 27th September , 2024 , namely: -
AMENDMENTS
( 1) In the First Schedule , after serial number 34 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely: -
First Schedule
Name of the Officer
S.No.
(2)
(1)
Ms. Priya Agrawal
35
(2) In the Second Schedule , after serial number 13 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely: -
Second Schedule
Name of the Officer
S.No.
(2)
(1)
Ms. Akanksha Pathak
14
Shri Saurav Kumar Gupta
15
2. are under The Officers mentioned in above Schedules , who suspension or superannuated shall not be delegated such powers during such period .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, अपर सचिव.
4815
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025
क्रमांक/ एफ 15-02/2009/ 10-2:: यथा संशोधित वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 की धारा
38( U ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , बाघों , सह-परभक्षियों एवं भक्ष्य पशुओं की सुरक्षा , प्रबंधन एवं संवर्धन की गतिविधियों के समन्वयन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से अधिसूचना के मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार करता है:-
पद
स्टीयरिंग कमेटी के पदाधिकारी
अध्यक्ष
क माननीय मुख्यमंत्री जी
उपाध्यक्ष
ख माननीय मंत्री जी , वन विभाग/राज्य मंत्री , वन विभाग
सदस्य
ग पांच शासकीय सदस्य
सदस्य
1. मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन
सदस्य
2.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन विभाग
सदस्य
3.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , अनुसूचित जाति कल्याण
विभाग
सदस्य
4.क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व
सदस्य
5.क्षेत्र संचालक , पन्ना टाईगर रिजर्व
घ तीन वन्यप्राणी विशेषज्ञ
सदस्य
1. श्री अनीस अंधेरिया , अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, मुम्बई ।
सदस्य
2. श्री जितेन्द्र अग्रवाल, सेवा निवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र .।
सदस्य
3. डॉ. विभाष पांडव , वरिष्ठ प्राध्यापक , देहरादून ।
सदस्य
ड़ आदिवासी सलाहकार परिषद् के दो सदस्य
सदस्य
च
सदस्य
1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
पदेन सदस्य सचिव छ मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक , मध्य प्रदेश
2/ वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-36-2003-नियम - चार , दिनांक 04 फरवरी 2006 के द्वारा जारी निर्देशानुसार स्टीयरिंग कमेटी में अशासकीय सदस्यों को रेल की द्वितीय श्रेणी एयर कंडीशन की यात्रा , वन विभाग के रेस्ट हाऊस में ठहरने की पात्रता होगी । बैठक में भाग लेने हेतु अशासकीय सदस्य को रूपये 1000/- प्रतिदिन के मान से मानदेय की पात्रता होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा , पदेन उपसचिव..
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4816
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025
क्रमांक/PCCF/7/0399 /2025- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन्
1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखितमें उल्लेखित भूमि पर लागूहोने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
रायसेन
जिला
सिलवानी
सामान्य वनमण्डल रायसेन वनमण्डल
अ.क्र
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
तहसील
वन परिक्षेत्र- जैथारी
वनखण्ड की सीमाए
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर )
भूमि का वर्तमान मद
उत्तर- सरक्षित वनखण्ड सेमराखास -1 के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से
मुनारा क्रमांक 14 तक कृत्रिम वन सीमा ।
3.783
1
सेमराखास
सेमराखास- 1
14/2 (भाग)
शासकीय भूमि दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड सेमराखास -1 के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 17 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड सेमराखास-1 के मुनारा क्रमांक 17 से 18 एवम मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
योग:- 3.783
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: - 1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक- FP /MP /WATER / 485920/ 2024 दिनांक 06-05-2025 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार एम.पी. जल निगम भोपाल की स्वीकृत परियोजना बेगमगंज एक्स- ।। मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना में प्रभावित 3.269 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 3.783 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.783 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष मे न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन के प्रकरण आदेश क्रमांक/प्र.क्र ./55/अ-20 (3 ) कले./2024- 25/पारित आदेश दिनांक 19-11-2024 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार जैथारी/ प्रतापगढ़ तहसील सिलवानी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
1. व्यक्तिगत अधिकार: उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।
सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन 2.
घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
4817
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025
क्र.-PCCF - 7-0399-2025-FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-PCCF - 7-0399-2025 -FLR- PCCF , दिनांक 8 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 8th September 2025
No./PCCF/7/0399/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the
Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District- Raisen
Forest Division - Raisen Division ( T)
Tehsil - Silwani Range- Jaithari
Details of land Included
S.N. Name of Forest Block
Nameof Village
Forest Block Boundaries Khasra Area No.
in Hec
Present
headof
land
Semarakhas 1
3.783
14/2 (part)
Government
Land
Semrakhas- 1
North Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 3 of Protected Forest Block Semrakhas - 1 . East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to Pillar No. 14 of Protected Forest Block Semrakhas - 1 . South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 17 Protected Forest of Block Semrakhas - 1 . West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 17 to 18 and Pillar No. 1 of Protected Forest Block Semrakhas- 1.
TOTAL 3.783 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4818
(A) Reason for Publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Government of India , New Delhi , Regional Office Bhopal , Order No. FP/MP/Water/485920/2024 dated 06.05.2025, and in lieu of 3.269 hectares of affected forest land under the sanctioned project of Begamganj Ex- II Multi Village Water Supply Scheme of MP Jal Nigam , Bhopal , the above- mentioned non-forest land measuring 3.873 hectares has been transferred/ mutated in favor of the Government of Madhya Pradesh , Forest Department,by Order No. P.N./55/A-20(3 ) Coll./2024-25 dated 19.11.2024 of Collector, District Raisen ( M.P. ) , for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details ofOther Reasons - NIL
(B) Khasra-wise details of recorded rights on the above land as per certificate from the competent revenue officer, Nayab Tehsildar, Jaithari /Pratapgarh , Tehsil Silwani , are as under:
1. Individual Rights - No individual rights of any person exist on the above -mentioned non-forest land .
2. Community Rights - No community rights of any community exist on the above- mentioned non- forest land.
Therefore, the above - mentioned land is hereby declared as Protected Forest under Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Sec .
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025
क्रमांक/ PCCF/ 7/ 0487/ 2025 - FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन एतद् द्वारा अधिनियम के अध्याय -4 के प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि उक्त भूमि पर व्यक्तियों अथवा समुदायों के वर्तमान अधिकार, जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित अथवा रूपांतरित किया जा सकता है, के अतिरिक्त , किसी भी प्रकार से कम या प्रभावित नहीं किए जाएंगे।
4819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
अनुसूची
तहसील - खालवा
जिला - खंडवा
वन परिक्षेत्र- सरमेश्वर (सा. )
वनमंडल - खंडवा (सा. )
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर)
खसरा क्रमांक
मंद
भूमि का वर्तमान
वनखण्ड का नाम
ग्राम कानाम
अ. क्र.
15.0
287/2
घास
दोगालिया
1. दोगालिया (अ)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया (अ ) के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया (अ ) के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 33 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया ( अ) के मुनारा क्रमांक 33 से मुनारा क्रमांक 50 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया ( अ) के मुनारा क्रमांक 50 से 1 एवम मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
15.0
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. कलेक्टर जिला खंडवा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-59/2024-25 आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंडवा को मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई इंदौर की प्रस्तावित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/WATER/484062/2024 में प्रभावित वनभूमि 8.9952 हेक्टेयर के बदले ग्राम दोंगालिया, तहसील खालवा , खसरा क्रमांक 287/2 , रकबा 8.9952 हेक्टेयर तथा भविष्य में उपयोग की जाने वाली वनभूमि 6.0048 हेक्टेयर के विरुद्ध अन्य वन प्रस्ताव की गैर - वनभूमि 6.0048 हेक्टेयर , इस प्रकार कुल 15.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि, ग्राम दोंगालिया , तहसील खालवा. खसरा क्रमांक 287/2 रकबा 15.00 हेक्टेयर , वनमंडलाधिकारी , सामान्य वनमंडल खंडवा को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है ।
2. अन्य कारणो का विवरण निरक
(ख) उपर्युक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खालवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों काखसरा-वार विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार– निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4820
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025
क्र.- PCCF - 7-0487-2025-FLR -PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-PCCF - 7-0487-2025-FLR- PCCF, दिनांक 8 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 8th September 2025
No./PCCF/7/0487/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by
section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
Tahsil : Khalwa
District : Khandwa
Forest Range : Sarmeshwar
Forest Division : - . Khandwa (T)
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S.N. Name of
No.
Forest Block
Name of Village
Khasra Area
(H.)
Present head of land
1
Dongalia Grass 287/2 15.0
Dongalia A
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 22 of Protected Forest Block Dongalia A.
East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to Pillar No. 33 of Protected Forest Block Dongalia A.
Forest South- Artificial Boundaryfrom Pillar No. 33 to Pillar No. 50 of Protected Forest Block Dongalia A.
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 50 to 1 and Pillar No.1 to 14 of Protected Forest Block Dongalia A.
15.0
Total 4821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
(A) Reason for publication of Notification : -
1. Details of other Reasons-
With reference to The Executive Engineer, Public Health Engineering Department , Khandwa of Madhya Pradesh Jal Nigam Limited Project Implementation Unit, Indore's Proposed rural group water supply scheme Proposal No. FP / MP /WATER/484062/2024 area 8.9952 hectare forest landin lieu of 8.9952 hectare revenue land Village Dongaliya Tehsil Khalwa Khasra No. 287/2 area 8.9952 hectare in exchange for 8.9952 hectare and forest land to be used in future 6.0048 hectare against other forest proposal non forest land 6.0048 hectare thus total 15.0 hectare located in village Dongalia Tehsil Khalwa has been transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 43- A- 59/2024-25 Dated 26.07.2024 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khalwa are as under .
1. Individual Rights Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Sec .
भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2025
क्रमांक / PCCF/7/ 0473 / 2025 - FLR - PCCF:: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग ( 1 ) दिनांक
14.03.1969 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 390-9971- दस दिनांक 16.01.1969 भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को रक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।
और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है।
अतएव , भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 20 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरक्षित वन घोषित करती है।
अनुसूची
तहसील - कुरई
जिला सिवनी
वन परिक्षेत्र- खवासा वनमंडल - दक्षिण सिवनी सामान्य वनमंडल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
4822
ग्राम / संरक्षित वनखण्ड
क्र. आरक्षित वनखण्ड
पटवारी हल्का नंबर/वन परिसर
खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनखण्ड क्रमांक
[ भाग 1
सीमाएं
क्षेत्रफ ल (हे) .
यदि
राजस्व
भूमि हो
तो उसका
मद
52/खवासा उतरिया " ब " 1 उतरिया "ब"
2/1 क 4/1 क 15/1 14/1 86 /पी-366
योग
कुल 5 खसरे यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन दिनांक
10.793 उत्तर- 16.625 10.142 वनखण्ड खवासा के 6.601 मुनारा क्रमांक 3 व 4 2.299
क्रमांक 9 -X - 58 दिनांक 10.07.1958 प्रकाश न
दिनांक 01.08.1958
आरक्षित के बीच स्थापित मुनारा 3/13एवं मुनारा क्रमांक 7 व 8 के बीच स्थापित मुनारा7/1 तक की वन सीमा।
पूर्व- मुनारा क्रमांक 7/1 से आरक्षित
वनखण्ड उतरिया ब के मुनारा क्रमांक 7तक की वन सीमा । दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड उतरिया ब के मुनारा क्रमांक 7 से 8 तक की वन सीमा ।
पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड उतरिया ब के मुनारा क्रमांक 8 से 9 एवं 9 से 12 होते हुये आरक्षित वनखण्ड खवासा केमुनारा क्रमांक 3 व 4 के बीच स्थापित मुनारा क्रमांक 3/13 तक की वन सीमा।
46.46
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
4823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2025
क्र.-PCCF -7-0089-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.- PCCF- 7-0089-2025-FLR-PCCF, दिनांक 4 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 4th September 2025
No./PCCF/7/0473/2025-FLR-PCCF:: Where as , by this department Notification No. 390-9971 - X dated 16.01.1969 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 14.03.1969 the State Government had , Under Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) , declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest ;
And whereas , all claims related to the same have been disposed of by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.
SCHEDULE
Forest Division : - South Seoni (territorial )
Forest Range Khawasa
District: - Seoni Tahsil : - Kurai
Boundaries
(Ha.)
NRF Blo
KhasraIf Rev If Protected F Area No./PF enue I orest then its Comparand th tment
Patwar Villa i Halka ck No./fo rest Be
ge/ PF Bloc k
lat
Notification N umber and th the date with ga zette publicati onDate
en He ad of he La nd
9
8
7
6
4
5
12 3
1 Utar 52/ Kha Utari 2/1 K
ya
liva " wasa B"
16.625 10.142 6.601 2.299 10.793
No.9-X-58
dated 10-07
-1958 publis
hed dated 0
1.08.1958
4/1 K 15/1 14/1 86 /P-366
North -Forest Boundary from Pillar No. 3/13, establis hed between pillar 3 and 4 of Reserve Forest Block Khaw asa to pillar 7/1 , established between pillar 7 and 8 of Reserve Forest Block Kha wasa .
East Forest Boundary from Pillar No. 7/1 to Pillar No. 7 of Reserved Forest Block Utariya B.
South- Forest Boundary form Pillar 7 to 8 Reserve Fo rest Block Utariya B.
West - Forest Boundary from Pillar No. 8 to 9 and 10 to 12 of Reserved Forest Block Utari ya B and munara 3/13 , establi shed between pillar 3 and 4 of Reserve Forest Block Khawas
a.
46.46
Total
Total 05 Khasare Π
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy: Sec .