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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 37, Part 1, 12 September 2025

Published 12 September 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
37
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-09-12.37.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 12 सितम्बर 2025- भाद्र 21 , शक 1947

क्रमांक 37]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2025

क्र. ई- 1-114-2025-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -

तालिका

खाना ( 3 ) में अंकित पद

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना

असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया हो. (4)

(3)

(2)

(1)

1 श्री मनीष सिंह ( 1997 ) ,

पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत्.

( 1 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग .

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.

[ भाग 1 4752

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

(2)

(3)

(4) (1)

(2 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार ).

2 श्रीमती जी. व्ही . रश्मि ( 2005 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत्.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.

उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.

अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.

3 श्री अनुराग सक्सेना (2016 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम तथा उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन.

4 श्री अभिलाष मिश्रा ( 2017 ) , अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

5

उपसचिव " कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .

श्रीमती अर्चना सोलंकी ( 2018 ) , मुख्य महाप्रबंधक ( प्रशासन ) , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल.

( 2 ) श्री संदीप केरकेट्टा, भाप्रसे ( 2018 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 4 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे ( 1994 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

4753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2025

क्र. ई- 5-830 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे, ( 2007 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 18 से 22 अगस्त 2025 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश ( दिनांक 15, 16 , 17 एवं 23 , 24 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 16 से 24 अगस्त 2025 तक, नौ दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

30 जुलाई 2025 द्वारा श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल , भाप्रसे ( 2011 ) , संचालक, बजट मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 30 जून 2025 से 8 अगस्त 2025 तक, चालीस दिवस का संतान पालन अवकाश ( दिनांक 9 , 10 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब, उनका दिनांक 30 जून 2025 से 1 अगस्त 2025 तक, तैतीस दिवस का संतान पालन अवकाश ( दिनांक 2, 3 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2025 (2) श्री संकेत एस . भोंडवे, भाप्रसे ( 2007 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे ( 2016 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत एस . भोंडवे, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई-5-612- आयएएस- लीव-5- एक. श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 12, 13, 14 एवं 18 अगस्त 2025 तक, चार दिवस का आकस्मिक अवकाश ( दिनांक15,16, 17 अगस्त2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 12 से 17 अगस्त 2025 तक, छः दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(4 ) श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे, ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , ( अतिरिक्त प्रभार ) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(7) श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2025

(4) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 1-109-2025-5- एक. श्री मनीष सिंह , भाप्रसे ( 2009 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम , भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 2025

(7) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

क्र. ई - 5-884- आयएएस- लीव- 5- एक. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2025, 16 जुलाई 2025 एवं [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4754

क्र. ई- 5-684- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, भाप्रसे, ( 1996 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का दिनांक 22 से 29 अगस्त 2025 तक, आठ दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 30 , 31 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 22 से 31 अगस्त 2025 तक, दस दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री अमित राठौर , भाप्रसे ( 1996 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित राठौर, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(7 ) श्री अमित राठौर, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2025

क्र. ई- 5-1183 - आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला दमोह का दिनांक 10 से 19 सितम्बर 2025 तक दस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20, 21 सितम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 10 से 21 सितम्बर 2025 तक, बारह दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर , जिला दमोह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे (2016 ) , अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह काकार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रीभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(7) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2025

क्र. ई- 1-119-2025-5- एक. ( 1 ) श्री अरूण परमार, भाप्रसे

(2012) , अपर सचिव , मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2 ) श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(3) उपरोक्तानुसार श्री अरूण परमार, भाप्रसे ( 2012 ) द्वारा कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष वशिष्ठ, भाप्रसे ( 2014 ), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालन संचालक , राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(4) उपरोक्तानुसार श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे ( 2013 ) द्वारा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ऋषि गर्ग , भाप्रसे ( 2013 ) , सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग , भोपाल तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई - 5-685 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 22 सितम्बर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक, दस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20 , 21 सितम्बर तथा दिनांक 2 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को सम्मिलित करते हुए ) स्वीकृत किया जाता है.

4755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र. ई- 5-986 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला शाजापुर का दिनांक 1 से 10 सितम्बर 2025 तक दस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला शाजापुर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री तन्वी हुडडा, भाप्रसे ( 2014 ) , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती ऋजु बाफना , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती तन्वी हुडडा, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी .

क्र. ई- 5-967- आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे (2013 ) , कलेक्टर, जिला मण्डला का दिनांक 22 अगस्त से 4 सितम्बर 2025 तक, चौदह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे ( 2013 ) , कलेक्टर, जिला मण्डला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री श्रेयान्स कूमट, भाप्रसे (2019 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मण्डला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(7) यदि श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025 (4) श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रेयान्स कूमट, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-120-2025-5- एक. ( 1 ) श्री सौरव कुमार सुमन, भाप्रसे ( 2011 ) , वि.क.अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(7) यदि श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा .

क्र. ई- 5-967 - आयएएस- लीव -5-एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे ( 2013 ) , कलेक्टर, जिला मण्डला का दिनांक 22 अगस्त से 4 सितम्बर 2025 तक, चौदह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उनका दिनांक 22 से 29 अगस्त 2025 तक आठ दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री सौरव कुमार सुमन, भाप्रसे ( 2011 ) , द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जात्ति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती मीनाक्षी सिंह, भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त , अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त , अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन , मुख्य सचिव.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2025 की शेष कण्डिकाएं 02 से 07 तक यथावत् रहेंगी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4756

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2025

क्र. ई - 1-111-2025-5- एक. श्री अरूण कुमार परमार, भाप्रसे (MP: 2012 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016-1-87- Estt . (A) दिनांक 12 मार्च 1987 मेंनिहित प्रावधान अनुसार " अरूण कुमार परमार ( ARUN KUMAR PARMAR) " का नाम परिवर्तन कर अब " अरूण परमान ( ARUN PARMAR ) " दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए अब उन्हें " अरूण परमार " नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2025

क्र. ई. एफ 1-1-1-0227-2025- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री देव प्रकाश गुप्ता , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , सामुदायिक पुलिसिंग , को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी , आर. टी . आई. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 8 अगस्त 2025 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2-3 व 9-10 अगस्त 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग , को- ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर. टी. आई. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, पी. टी. आर. आई. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग , को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर. टी. आई. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. एफ 1-1-1-0305-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, द्वारा श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला मन्दसौर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 17 फरवरी 2025 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में स्वयं के विवाह हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गृह नगर पटना ( बिहार ) जाने हेतु अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) यात्रा में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमति उपरांत एलटीसी बिल द्वारा भुगतान की कार्यवाही आहरण वितरण अधिकारी ( डी. डी. ओ. ) द्वारा की जाना है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. एफ 1-1-1-0223-2025- ब-2- दो.- राज्य शासन, सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल को दिनांक 11 से 18 जुलाई 2025 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 जुलाई 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , शहडोल रेन्ज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अन्नू भलावी, अवर संचिव.

4757

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र. 2568 - इक्कीस- ब ( एक ) 2025

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,

जबलपुर, मध्यप्रदेश .

भोपाल , दिनांक 13 जून 2025

विषय : - न्यायिक अधिकारियों की सूची जो वर्ष 2026 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के संबंध में जानकारी.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक सी- 3604- चार- 9-19-49 भाग-9 डी जबलपुर, दिनांक 9 मई 2025 के संबंध में.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2026 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलतः निम्नलिखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका -5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-

जन्मतिथि

अधिकारी का नाम

क्र.

सेवानिवृत्ति दिनांक अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

31-01-2026 17-01-2026

18-01-1966

1

श्री महेन्द्र कुमार जैन

31-01-2026 19-01-2026

20-01-1966

2

श्री राजेश कुमार अग्रवाल ( सीनियर )

23-01-2026

31-01-2026

24-01-1966

श्री राजीव के. पाल

3

30-01-2026

31-01-2026

31-01-1966

4

श्री सतीश चंद्र शर्मा ( जूनियर )

28-02-2026 09-02-2026

10-02-1966

5

श्री दिनेश चंद्र थपलियाल

28-02-2026 14-02-2026

15-02-1966

6

श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा

31-03-2026 31-03-2026

01-04-1966

7

श्री राजकुमार वर्मा

31-03-2026 31-03-2026

01-04-1966

8

श्री प्रदीप सोनी (सीनियर)

30-04-2026 20-04-2026

21-04-1966

9 श्री गालिब रसूल

30-04-2026 24-04-2026

25-04-1966

10 श्री कपिल कुमार मेहता

31-05-2026 04-05-2026

05-05-1966

श्री काशी नाथ सिंह

11

30-06-2026 13-06-2026

14-06-1966

12

श्री राजीव कुमार अयाची

30-06-2026 24-06-2026

25-06-1966

13

श्री राकेश मोहन प्रधान

30-06-2026 29-06-2026

30-06-1966

श्री अमिताभ मिश्र

14

30-06-2026 30-06-2026

01-07-1966

15

श्री रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन

30-06-2026 30-06-2026

01-07-1966

16

श्री रामकुमार चौबे

31-07-2026 23-07-2026

24-07-1966

17

श्रीमती ऊषा तिवारी

31-08-2026 27-08-2026

28-08-1966

18 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा ( सीनियर )

30-09-2026 14-09-2026

15-09-1966

19 श्री प्राणेश कुमार प्राण

30-09-2026 17-09-2026

18-09-1966

20 डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम

30-09-2026 30-09-2026

01-10-1966

21

श्री सतीश चन्द्र राय

31-10-2026 04-10-2026

05-10-1966

22

श्री संजीव कुमार अग्रवाल

31-10-2026 07-10-2026

08-10-1966

23 श्री कालूसिंह बारिया

31-10-2026 17-10-2026

18-10-1966

24

श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर

30-11-2026 23-11-2026

24-11-1966

25 श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर

30-11-2026 26-11-2026

27-11-1966

26

श्री कमल जोशी

30-11-2026 30-11-2026

01-12-1966

27

श्री गंगा चरण शर्मा

31-12-2026 03-12-2026

04-12-1966

28 श्री रघुवीर प्रसादं पटेल

31-12-2026

06-12-1966

29 श्री जयदीप सिंह

05-12-2026

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

4758

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2025

फा. क्र. 2926 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 2092- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर/ नई दिल्ली में नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में एक माह की अभिवृद्धि करता है .

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2025

फा. क्र. 3052 - इक्कीस - ब ( दो ) - 2025.- राज्य शासन , एतद्वारा , इसविभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4403- इक्कीस - ब(दो ) 2020 , दिनांक 12 नवम्बर 2020 द्वारा श्री सुशील कुमार शर्मा , न्यायिक सदस्य द्वारा प्रेषित त्यागपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025 से स्वीकृत कर, उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025

पंजी क्र. 2816-2025 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील जावद, जिला नीमच में विभागीय आदेश दिनांक 27 जुलाई 2016 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अमृतलाल चौधरी का निधन होने के

[ भाग 1

कारण एवं विभागीय आदेश दिनांक 17 जून 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा नोटरी लायसेंस नवीनीकरण नहीं कराने हेतु प्रेषित आवेदन के आधार पर उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2025

पंजीक्र. 2951-2025- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील आलोट , जिला रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 7 फरवरी 1988 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री गोविन्द गोयल का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 2952-2025- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील पाटन, जिला जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 7 जुलाई 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री रूद्रप्रसाद अहिवासी द्वारा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण नोटरी कार्य नहीं करने संबंधी आवेदन एवं विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री विजय कुमार जैन द्वारा वर्तमान में अहमबाद में निवासरत होने के कारण नोटरी कार्य नहीं करने संबंधी आवेदन के आधार पर उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन , भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2025

क्र. एफ. 53-1 - रा . स. यू. ए. -5-2016.- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) , (ग ) एवं ( घ ) के अंतर्गत नानानी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :-

(क) धारा 22 ( 2 ) ( क )- पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखते वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले एक वैज्ञानिक / शिक्षाविद, -

डॉ. प्रवीण शिंदे,

अतिरिक्त उप निदेशक, मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड ,

पशुपालन एवं डेयरी विभाग,

भोपाल ( म. प्र. ) .

मो. -9406980907

(ग ) धारा 22 ( 2 ) ( ग ) पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि, -

डॉ. संतोष कुमार पाण्डे,

पूर्वडीन,

के. ए. - 9 , शिल्पी ग्रीन्स, बदरॉव, रीवा (म. प्र. ) .

मो. -9425124261 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4759

(घ) धारा 22 ( 2 ) ( घ ) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता, -

डॉ. चित्रा प्रभात,

आचार्य, शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

वर्तमान में प्राचार्य,

शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय ,

कटनी (म. प्र. ) .

मो.-9407001512

कुलाधिपति , नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

प्रारुप-बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र.- भू- सर्वेक्षण- 2024-1039.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

क्रमांक

जिला

तहसील

(1)

1

(2) नीमच

(3) जावद ग्राम / नगर

पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक

भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

(4)

(6)

ग्राम का मूल ग्राम- बावलनई

(5) 0007 0007

सम्पूर्ण क्षेत्र मजरा ग्राम -1 .लालपुरा 2.चौकानखेडा

(आबादी को

छोड़कर ) .

FORM - XII

The Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita ( Bhu - Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh ) Niyam , 2020

Commencement of Land Survey

No. 1039- Land Survey - 2004.- In exercise of the powers conferred buy Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita ( Bhu Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh ) Niyam , 2020 , the Commissioner Land Record , Madhya Pradesh , hereby, notifies that the areas mentioned in column (5 ) of the Schedule below have been taken under land survey:-

SCHEDULE

S. No.

District

Tahsil

Village/Town

(2)

(3)

(1) 1

Jawad Neemuch

Patwari Halka No./ Sector No.

Area taken under Land Survey (4)

(6)

(5) 0007

Mool Village- Bawainal

VillageTotal

0007

Majara Tola- 1 , Lalpura

area( except

2. Choukankheda

Abadi ).

4760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025 भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्र. - 1418- म.प्र.भू.अ.प्र.स. - 2025.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 में जिला झाबुआ के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 181-2021-CLR- भू- सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर , दिनांक 2 अप्रैल 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2025

क्र. एफ- 3-26-2021-तेरह - 04.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 82 की उपधारा ( 5 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री गजेन्द्र तिवारी , विद्युत् लोकपाल, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

2. उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 82, 84, 85, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी . आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ( अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ) नियम, 2000 (यथासंशोधित ) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

-मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025

क्र. एफ-8-0010-2025- सात- शा. 7.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक F. No. 11-32-2025 - M &G, दिनांक 12 अगस्त 2025 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में , राज्य शासन, एतद्वारा , शाजापुर जिले के ग्राम " सुंदरसी " का नाम परिवर्तित कर " सुंदरगढ़ " करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025

क्र. एफ -8-0010-2025- सात- शा . 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 8-0010-2025 - सात- शा . 7 , दिनांक 9 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.

Bhopal , the 9th September 2025

No.F. - 8-0010-2025- VII - Sec-7.-In pursuance of no objection conveyed by Government of India , Ministry of Home Affairs vide their letter No. F. No. 11-32-2025 - M & G, dated 12th August, 2025 , the State Government here by change the name of village of " SUNDARSI " District Shajapur as " SUNDARGARH " with immediate effect .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy.

4761

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2025

क्र. ई- एफ- 2025-26- सात 4.- राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि- परिषद् के निर्णय दिनांक 3 जून 2025 के अनुक्रम में अधीक्षक, भू- अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के संवर्गों का क्रमशः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के संवर्ग में समायोजन किया जाता है. समायोजन उपरांत संवर्ग की स्थिति निम्नानुसार होगी :-

1.अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग में पदों का समायोजन.-

1.1 प्रदेश में अधीक्षक, भू- अभिलेख के 144 पद एवं तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत हैं . दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं . समायोजन उपरांत तहसीलदार के कुल पद 754 हो जावेंगे .

1.2 अधीक्षक, भू- अभिलेख ( नवीन पदनाम तहसीलदार ) से उप जिलाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में वरिष्ठता के आधार पर अपनाई गई प्रक्रिया का पालन तब तक किया जाता रहेगा जबकि यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नति / सेवानिवृत्ति/ अन्य कारण से रिक्त नहीं हो जाता.

1.3 अधीक्षक, भू- अभिलेख ( तहसीलदार ) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख की ही पदोन्नति की जावेगी.

1.4 यह संवर्ग तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि यह संपूर्ण संवर्ग यथा अधीक्षक, भू- अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख पदोन्नत / सेवानिवृत्त होकर रिक्त नहीं हो जाता.

1.5 समायोजन उपरांत अधीक्षक, भू- अभिलेख संवर्ग के अस्तित्व में रहने तक अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग की पृथक् पृथक् पदक्रम सूची पूर्व की भांति जारी की जावेगी.

2. सहायक अधीक्षक , भू- अभिलेख एवं नायब तहसीलदार संवर्ग में पदों का समायोजन.-

2.1 प्रदेश में सहायक अधीक्षक , भू- अभिलेख के 282 पद एवं नायब तहसीलदार के 1242 पद स्वीकृत हैं . दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं. सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख संवर्ग का नायब सहसीलदार संवर्ग में समायोजन किया जाता है. समायोजन होने से नायब तहसीलदार संवर्ग के 'अब कुल 1524 पद स्वीकृत होंगे.

2.2 अधीक्षक, भू- अभिलेख ( तहसीलदार ) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख की ही पदोन्नति की जावेगी जब तक कि यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नति / सेवानिवृत्त / होकर रिक्त नहीं हो जाता.

2.3 सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख संवर्ग के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर अब कोई नवीनं भर्ती आयोजित नहीं होगी . सीधी भर्ती के रिक्त पद जैसे- जैसे रिक्त होंगे इन पदों को नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों में जोड़ा जाकर नवीन भर्ती नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

2.4 सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के पदोन्नति हेतु स्वीकृत पदों पर राजस्व निरीक्षक से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्व की भाँति नायब तहसीलदार एवं ( सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख ) दोनों पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारत प्रतिशत अनुसार नायब तहसीलदार के रूप में तब तक की जाती रहेगी जब तक वर्तमान में पदस्थ सभी राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति नहीं हो जाती . भविष्य में नवीन भर्ती राजस्व निरीक्षक पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार हेतु प्रचलित कनिष्ठ प्रशासनिक भर्ती नियम , 2011 अनुसार की जावेगी.

2.5 नवीन राजस्व निरीक्षकों की पदक्रम सूची से जब भी पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी , यह नायब तहसीलदार के रूप में नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम के अनुक्रम में की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4762

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2025

सूचना

सह संचालक नगर तथा ग्राम क्रमांक- यूडीएच-3 / 0179/ 2025 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-" क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1126 /टीसी/ 06 / सागर / उपां /नग्रानि/2025 भोपाल दिनांक 20/03/2025 एवं शुद्धि पत्र कमांक-1315/ टीसी/ 06/ सागर/ उपां/ नग्रानि/ 2024-2025 दिनांक 28/03/2025 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार सागर विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

खसरा क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

कं

क्रमांक

कुल

भू ग्राम/ तहसील एवं जिला

रकबा

उपांतरण पश्चात प्रस्तावित उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग

उपांतरण

हेतु

प्रस्तावित

रकबा

14.484

514/1 14.614

1

वाणिज्यिक एवं मार्ग

एवं

514/2

ग्राम सागर खास तहसील सागर नगर जिला

सागर

75 प्रतिशत आवासीय एवं मार्ग से लगकर 25 प्रतिशत वाणिज्यक, मार्ग (वर्तमान मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर, 12.0 मीटर, एस०आर०-02 18मीटर )

14.484

14.614

कुल रकबा 4763

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

शर्त :-

1. आवेदित भूमि खसरा क्रमांक-514 / 2 रकबा 8.094 हेक्टेयर में से 0.13 हेक्टेय भूमि पर वर्तमान में मंदिर निर्मित है अतः 0.13 हेक्टेयर भूमि उपांतरण में सम्मिलित नहीं की गई है ।

2. प्रश्नाधीन भूमि के समीप स्थित एस०आर०-2 मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 18.00 मीटर स्थल पर उपलब्ध है । सागर विकास योजना, 2035 के अनुसार लाल स्कूल से डी०आई० जी ० बंगला तिगडडा तक (ज्योति भवन तिराहा) मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा ।

3. स्थल के पश्चिम में गोपालगंज थाना के पश्चात लाल स्कूल से वेयर हाउस एवं स्नेह नगर कालोनी की ओर जाने वाले मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 8.50 मीटर स्थल पर उपलब्ध है । नियोजन की दृष्टि से इस मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर सागर विकास योजना , 2035 में निर्दिष्ट है अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर 6.00-6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा ।

4. सागर विकास योजना, 2035 की कंडिका 4.12 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना अनुसार सारणी-4- सा-3 के सरल क्रमांक 02 के अनुसार स्थित भूमि का भूमि उपयोग वाणिज्यिक हो जावेगा ।

5. वाणिज्यिक एवं आवासीय गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मापदण्ड म०प्र० भूमि विकास नियम , 2012 एवं सागर विकास योजना, 2035 के प्रावधानुसार लागू होगे ।

6. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण दिशा में शासकीय नाला गुजरता है । अतः नाले के किनारे से म० प्र ० भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख) के अनुसार 9.00 मीटर भूमि खुली छोड़ना अवश्यक होगा ।

7. स्थल पर निर्मित मंदिर परिसर को यथावत रखा जावेगा ।

8. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।

9. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा।

4764

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

शुद्धि पत्र

कमांक- यूडीएच -3 / 0037/ 2025/ 18-5:- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना

कमांक - यूडीएच -3 / 0037 / 2025 / 18-5 , दिनांक -06 / 05 / 2025 द्वारा इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण सबंधी सूचना जारी की गई थी जो कि मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के भाग -1 में दिनांक 09 मई 2025 को प्रकाशित हुई है ।

उक्त सूचना के फुटनोट- " भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण, उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर से ले-आउट प्लान के अनुमोदन के समय शहरी निर्धारित ग्रामीण स्थानीय निकाय को यहां/ दर पर मिश्रित भूमि उपयोग प्रीमियम का भुगतान करने एवं निम्नलिखित विकास नियंत्रण नियमों के पालन करने की शर्त पर लागू होगा" जो त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है ।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त सूचना के फुटनोट के स्थान पर त्रुटि सुधार करते हुये " भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण, उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर से ले-आउट के अनुमोदन के समय मिश्रित भूमि उपयोग के लिए निर्धारित दर पर प्रीमियम का भुगतान संबंधित स्थानीय निकाय को करने पर निम्न शर्तों के साथ लागू होगा " पढ़ा जावे । शेष यथावत रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 अगस्त 2025

भू-अर्जन प्र. क्र. 0020-अ-82-24-25- नस्ती क्र. 07 - एलए- 2025-5293-13360.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत , प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम-सेमल्या

(घ) अर्जत रकबा-6.17 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

3.47

160/1/1

0.50

160/2/1

0.56

169/1

170/1 1.64 6.17 योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की अवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

4765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 अगस्त 2025

क्र. 7727 - भू- अर्जन- 2025-प्र. क्र. 12-अ-82-अविअ- 2025-26.- स की बेगमगंज तहसील के अन्तर्गत जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम झिरपानी तहसील बेगमगंज के कृषकों की निजी भूमियों का भू- अर्जन हेतु " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " के धारा 19 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू- स्वामियों द्वारा दावे/ आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है. -12-अ- 82- अविअ- 2025-26 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले

अतः , जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम झिरपानी, तहसील बेगमगंज , जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय ( अवार्ड ) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास ( 6 माह ) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार विश्वकर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 12 अगस्त 2024

पत्र क्र. - 10 अ- 82 - भू- अर्जन - 2023-24 - तेन्दूखेड़ा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

केवलारी

0.1385 जबेरा

दमोह

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नोहटा से दमानिया नाला तक पहुंचमार्ग निर्माण बाबत्.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

4766

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

प. क्र. - 04 अ- 82 - भू- अर्जन- 2023-24- तेन्दूखेड़ा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.059 दमोह जबेरा पटी घांघरी

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

नोहटा से दमानिया नाला तक पहुंचमार्ग निर्माण बाबत्.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. - 06 अ- 82 - भू- अर्जन- 2023-24- तेन्दूखेड़ा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

जबेरा नोहटा

0.323 दमोह

सार्वजनिक प्रयोजन

का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नोहटा से दमानिया नाला तक पहुंचमार्ग निर्माण बाबत्.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

नर्मदापुरम्, दिनांक 20 अगस्त 2025

प्रकरण कमांक 03 /अ -1914) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और गोरनगना का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन नारीख से प्रावधानित ममय ग्रामा 60 दिन की सभयावधि ५ कोई आपनि प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदांना का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पः गज्य शासन को दम चाल का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक ( 3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची है। कंडिका कमांचा (1 ) में वर्णिन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इर्यालये पुनयांना की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाग्दिर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णिन भूमि कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला

रव) तहसील

(ग) ग्राम

-:अनुसूचीः-

:- नर्मदापुरम

--पिपरिया

:- घोघरी

:- सींगानागा 52

( य ) पटवारी हल्वग वत्र नाम एवं नंबर

(ङ ) निजी भूमि वा अर्जित क्षेत्रफल

भूमिस्वामी का नाम

क्र

2

1

1 अजीत सिंह पिता जयसिंह भूमिस्वामी

2

जयसिंह सुम्मी उर्फ डिल्ली पिता रबुआ भूभिस्वामी

3 दुर्गाप्रसाद पिता गुरुचरनसिंह भूमिस्वामी

नर्मदाप्रसाद ना ० दा ० चैनसिंह पालक नानी मैत्रीबाई

4

भूमिस्वामी

5 बलीराम पिता लालू कलीराम पिता लालू भूमिस्वामी

6 रामप्रसाद पिता धूरिया भूमिस्वामी

7 विजयसिंह पुत्र सुपाल भूमिस्वामी

8 विसन पिता रामप्रसाद भूमिस्वामी

9 गर्नशा पिता नन्हेसिंह भूमिस्वामी

10 कालूसकरिया पिता साभोरोट भूमिस्वामी

11 खुमरू पिता शिवराम भूमिस्वामी

12

प्रेमसिंह पिता साभोरोद तेरसिंह पिता साांरोद भूमिस्वामी

13 नगेटी पुत्री नन्हें पुनिया पुत्री नन्हे भूमिस्वामी

total

:- 31.740 हे.

अर्जन का स्वत्प

अर्जित रकवा

खसरा नं. कुल रकवा

4

3

1724

1724

41/1

भारतीय वन अधिनियम

0106

0106

8/2

1422

1422

38/2

0845

0.845

3

1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु

0486

0.486

7

0.081

0.081

40/2

0.401

0.401

14

0.263

0.263

15

0.267

0267

16

0336

22

0.336

1765

1765

34/2

0611

0611

0 10:

4

0 101

0344

5

0 344

1.862

1862

41/2/3

41/2/4

1902

1902

41/7

2023

2023

41/2/1

2023

2023

41/2/5

4695

4695

41/11

3844

3844

17

0105

0070

20

0081

0054

21

0324

0216

35

5111

3407

36

4338

2892

25

35.060

31.740

उक्तसंबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1 4768

नर्मदापुरम्, दिनांक 24 अगस्त 2025

प्रकरण कमान 0001 , अ-19 (4 ) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुननासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार आःगारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अत्तर्गत पारभिक अधिसूचना के प्रकाशन नारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन मे शतपत्तिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) वा अनर्गल रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुइ तथा इस आधार पर राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीनगर अनुसूची की कनिकाक में वर्णिन भूमिही अनुसूची की कडिका कमाक (७) मे वणिन प्रयोजन के लिये इस प्रकरण में विगपित नहीं किया जाना है इसलिग पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की साग की आवश्यकता नही पुमनांसन और पुर्नव्यवस्थापन अचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अभिकार अनियम 2013 की धाके यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूभि कानका क.माक (6 ) म बागंन लाक प्रथाजन के जिय अपेक्षित है

-अनुसूची:-

... भूमिका वर्णन

(क)जिला

-नर्मदापुरम

पिपरिया

ख) तहसील

खामखेड़ी

ग.ग्राम

.पगारा.53

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

16.253 हे.

ड़. निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

खसरा न

भूमिस्वामी का नाम

अर्जन का स्वरूप

अर्जित रकवा

कुल रकवा

4

3

1870

गांधार पिता सुखराम सुविचाबाई पुत्री मुखरानः भागवती पुत्री सुखराम गिरजः पुत्री सुखराम १०

का खुमान सूरज पुत्र खुमान गुनिया पदरी खुरान

12

1927 ла

1.084 1084

-वतार पिता सिगल मगल पिता इवतार ध्यान पिता बुदद् भूरा पिता बुदद्ध बलिहार गिला विশাহা

आरक्षित वन

1,17 0.275

13 धानी पिला टेरका, हल्कोवाई पुत्री टेरका

वित करने हेतु

1/13 0.202 4202

पुत्री फुटू हल्की पुत्री फुदू

1/24 0.607 0.607

ॐ बान्नेहार पिता विश्श्राम, दुन्ार पिता विश्रास

1/14 0.537 0537

पिता हिरदे , मनोहर पिला हिरदे हल्की पुत्री हिरदै

1/7 0.486 0453

पिता हरीराम, मदन पित्ता हरीराम चोभी पिता हरीराम, चैन् पिता हरीराम उन्नराव पिना

न परदेशी पिता कुवा चरम पिला प्रथा

1:12 0.324

या पिता अंजनसिह

0643

1/9 0.129

नरीह पिता धीरजसिंह

1/10 0.129 0043

1:11 1.821 900?

1.15 1.03.

10 मिला धन्नू

20

1212

0.20

122

123 0.809

14

1:25

1619

पिला झूलन

1/5 2300

Total

17.888 16.253

20 उक्त सवध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में सधर्ता प्रकरण में देखी जा सकती है ।

4769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

प्रकरण कमांक 0006 / 31-19 (4 ) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन पुनांरान और पुर्नव्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अतर्गत रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत दावा/आपत्तियों का निराकरण मौका पर जाकर किया गया तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची की कंडिका क्रमांक (6 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में वर्तमान में किसी भी परिवार को

विस्थापित नही किया, उक्त ग्राम के परिवार पूर्व से विस्थापित हो चुके है इसलिये पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3) मे वर्णित भूमि कंडिका कमाक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

-:अनुसूची:-

( ।। भूमिका वर्णन

.नर्मदापुरम क) जिला

-पिपरिया

ख) तहसील

-मोंगरा

गः ग्राम

मोगरा .48

घ. पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर

:- 62.698 हे.

(ड़, निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र. भूमिस्वामी का नाम

2

1

खसरा नं.

अर्जन का स्वरूप

अर्जित रकवा

कुल रकवा

6

4

5

3

0.607 0.607

93/2

भारतीय वन अधिनियम 1 देश्वरदास पिता रामसिंह, भगवानदास पिता रामसिंह, शंकर पिता रामसिंह , कला पुत्री रामसिंह, ललता पुत्री रामसिंह, सुगरवती बेवा रामसिंह , रवि पिता रामसिंह भूमिस्वामी

2

कलिया पु. बाबूलाल

3

ताराबाई पु. सुबुआ भूमिस्वामी

4

नर्मदा/परमसुख, रामप्रसाद/परमसुख भूमिस्वामी

5

बतेशीया वि घाघनसिंह भूमिस्वामी

6

जुगल पित। विहारी भूमिस्वामी

7

केदार पिता बिहारी, सेका पिता बिहारी भूमिस्वामी

8

भूरा पिता गरीबा, अमान पिता गरीबा , तुला पिता गरीबा भूमिस्वामी

0.166

0.166

46

0.186 0186

75

0.154 0154

76

0262

54

0.393

0.729 0486

71/3

1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु 57

0 150

0.150

0.069

0.069

30

1.315

97

1.315

0.011

0.023

41/4

0.060

43

0.121

0.070 0.035

44

51/2

0.202

0.405

0.200

0.401

52

1.006

1.509

51/1

0.101

0.101

66 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4770

[ भाग 1

0.778

1.246

S

9 | विश्नूपिता उदल, सुखिया बेवा उदल, रामप्यारी पत्नी उमाशंकर भूमिस्वामी

10

रामसिंह/किशोरसिंह मवासी भूमिस्वामी

11

रजनी वल्द प्रहलाद भूमिस्वामी

12

आशादीन पिताः भीतरा भूमिस्वामी

13

कुब्जापुत्री नन्हू भूमिस्वामी

14

गरोदा जोजे बारेलाल भूमिस्वामी

15

(04.1

0.401

71/4

0.063

0.255

36

2.776

2.776

94/2/1

0.825

0.825

16

1.801

1.801

33

0.154

0.154

56

0.162

0.162

74

0.056

0.223

21/2

0.455

1.821

49

0.344 0.06

63,64

0.150

0.251

47

4.878

8.131

966

गुलाब पिता पन्ना. उमराव पिता पन्ना, सुखराम/धीरा भूमिस्वामी

16

गोरा पुत्री विरजा भूमिस्वामी

17

घिनिया पुत्री छुटुआ भूमिस्वामी

18

5.349

8.916

109/2,110,111, 112, 113, 114

0.121

0.242

6/6

0.631

1.262

9

1.700 0.850

34

0.105

0.210

69

0.364 0.364

6/2.

3.730

3.730

37

1.724 1.724

55

4.627 4.627

109/1/3

मनीषकुमार पिता प्रेमनारायण, नृपेंद्रसिंह पिता प्रेमनारायण, अनीता बेवा प्रेमनारायण भूमिस्वामी

19

0.162 0.162

21/7

राजस्थान फॉरेस्ट्री प्र.लि. गनगोरी बाजार जयपुर भूमिस्वामी

20

2.031

2.031

23

2.497

25

2.497

0279 0.279

31

0.809 0.809

38/2

40

1.453 1.453

0.032 0.032

41/2

42

0.259 0.259

53

0.299 0.299

59

0.146 0.145

2.242 2.242

72/2, 72/3, 77/1, 77/2 , 81/1

73

0.482 0.482

86

0.089 0.089

88

1.068 1.068

राधेश्याम पिता भीमराज, नारायणदास पिता भीमराज , बाबुलाल पिता भीमराज , नर्मदाशंकर पिता भीमराज भूमिस्वामी

21-

90

0.530 0.530

92

0.587 0.587

94/1

0.672 0.672

6/4

0.502 0.502

48

0.182 0.182

रामांसह पिता महेंद्रसिंह, भूरेसिंह पिता महेंद्रसिंह, फूलसिंह पिता महेंद्रसिंह भूमिस्वामी

22

रामेश्वर प्रसाद/ बाबूलाल भूमिस्वामी

23

संजय/ उमाशंकर भूमिस्वामी

कुल योग

50 , 102/3 , 2.771 2.771

102/4

65

0.073 0.073

17/1, 18

5.066 5.066

20

1.267 1.267

22

4.104 4.101

62

75.166 62.698

उक्त संबंध मेंविस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में सधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।

4771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

नर्मदापुरम्, दिनांक 30 अगस्त 2025

प्रकरण कमांक 02 / अ -19 (4 ) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन, में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक ( 6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमाक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

-:अनुसूची:-

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क)जिला

:-नर्मदापुरम

पिपरिया

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:-मुआर

:-सींगानामा 52

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

-11.790.हे०-

(इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

खसरा न

अर्जन का स्वरूप

अर्जित रकवा

कुल रकवा

क्र.

भूमिस्वानी कानाम

4

2

3

6

5

1

32

0.121

0.121

37/4 0.729 0.729

भारतीय वन अधिनियम 1 बुधिया पत्नी भोपत

39

0.910

0.910

37/3

0.777

1.943

2 बुद्ध पिता लकडू नर्मदीबाई पत्नी लकडू

1.5

0.413

0.247

3 बुद्ध पिता लकडू नर्मदीबाई पत्नी लकडू रामप्रसाद पिता अम्मू

1927अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु

21

0.101

0.054

4 लकडू पिता मचलू हल्के पिता मचलू

33

0.283

0.152

9/2.

1.214 0.890

हल्केबीर पिला मचलू बुद्ध पिता लकडू नर्मदी पिता लकडू

5

20/1. 0.142

0.104

बुद्धिया पत्नी भोपत

29

0.344

0.344

31

0.462

0.462

34

1.210

1.210

6 मंगलसिंह पिता रतनसिंह

37/5 0.914

0.914

38

1.404

1.404

43/6 1.376

1.376

37/2 1.651

1.651

7 रामप्रसाद पिता धूरिया

41

0.445 0.445

total

13.662 11.790

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है । 17 4772

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

प्रकरण कमांक 0004/अ-19 (4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है. इसलिये पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

-:अनुसूचीः-

( 1 ) भूमिका वर्णन

(क)जिला

:-नर्मदापुरम

:-पिपरिया

(ख) तहसील

(ग)ग्राम

:-जामुनढोंगा

:-सींगानामा, 52

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

:-29.158हे.

(ड़) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

अर्जित रकवा अर्जन का स्वरूप

कुल रकवा

खसरा नं.

क्र. भूमिस्वामीका नाम

6

5

4

3

2

1

1.214

1.214

57/15

1 कल्यान पिता पूरन सिंह भूमिस्वामी

भारतीय वन अधिनियम 1927

0.308

92

0.102

अंतर्गत आरक्षित 2 छोटीबाई पुत्री मतन सिंह भूमिस्वामी

93/4

0.886

0.295

21

1.032

1.032

33

0.117

0.117

वन घोषित करने हेतु

3 जिज्जोबाई पत्नि बारेलाल हरिराम पिता बलमी हल्के पिता बलमी खेतसिंह पिता बलमी भूमिस्वामी

10

1.979

1.979

4 झिरीसा पिता हरिसिंह भूमिस्वामी

0.324

80

0.324

5 परवत सिंह पिता संग्राम सिंह परमार सिंह

81

0.061

0.061

पिता सँग्राम सिंह भूमिस्वामी

57/14 0.809

0.809

6 प्रहलाद सिंह पिता मॅगल सिंह

44

0.158

0.105

67/2

0.405

0.270

0.405

0.270

67/5

7 भागवती पुत्री रामलाल भूरी पुत्री रामलाल बनोना पुत्री रामलाल गुड्‌डी पुत्री रामलाल भूमिस्वामी

8

57/12 0.729

0.729

फागू पिता बसोडी भूमिस्वामी

0.417

0.417

47

9 मोहन सिंह पिता शिवपाल सिंह जालम सिंह पिता शिवपाल सिंह जसवंत सिंह पिता शिवपाल सिंह विजय सिंह पिता शिवपाल सिंह ओमप्रकाश पिता मलखान सिंह भूमिस्वामी

20/9 . 1.214

1.214

10 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

रतनसिंह पिता गरीबा द्रोपती पत्नी गरीबा बु‌द्धसिंह पिता गरीबा कन्हैया पिता गरीबा भूमिस्वामी

11 मुन्नीबाई पुत्री चंदनसिंह भूमिस्वामी

12 लीलाबाई पुत्री प्रताप प्रीतम पिता प्रताप फुलिया पुत्री प्रताप हिरिया पुत्री प्रतापं भूमिस्वामी

13 विजय पिता कोमल सिंह शंकरसिंह पिता कोमलसिंह रेवाबाई पत्नी कोमलसिंह भूमिस्वामी

14 विसन पिता मॅगलसिंह भूमिस्वामी

15 सरदार पिता रामसिंह ज्ञानसिंह पिता रामसिंह सुक्का पिता रामसिंह शंकर पिता रामसिंह उज्जन पुत्र रामसिंह सकिया पुत्री रामसिंह गुड्डो पुत्री रामसिंह हरीबाई पत्नी रामचंदनसिंह पिता रमसासिँह भूमिस्वामी

16 मुन्नीबाई पुत्री चंदन भूमिस्वामी

17 हाकमसिंह पिता बुधूसिंह भूमिस्वामी

18 अमीरसिंह पिता बाबूलाल भूमिस्वामी

19 कन्हैया पिता केवलसिंह परसराम पिता

केवलसिंह आलम पिता केवलसिंह रामसिंह पिता केवलसिंह भूमिस्वामी

20 कल्याणसिंह पिता नारायणसिंह, कमरानसिंह

पिता नारायणसिंह भूमिस्वामी

मंगल पिता लक्ष्मन भूमिस्वामी

21

22 हरीराम पिता सम्मर, लछीराम पिता सम्मर, बिल्लू पिता सम्मर, रामसिंह पिता सम्भर , छोटे पिता सम्मर, ताराबाई पत्नी सम्मर, समलो पुत्री सम्मर, सोमनी पुत्री सम्मर, बल्लो पुत्री सम्मर, मम्मी पुत्री सम्मर भूमिस्वामी

total

4773

41

0283

0.283

0101

0.405

67/3

0.971

1.214

57/9/2

0.057

0.057

28

0.085

0.085

29

0.405

0.405

57/13

1.149

1.149

3

0.134

0.134

34

0174

0.174

36

0.263

0.263

39

0.050

0.251

4/4.

0.220

1.100

12

1.133

1.133

57/4

0.353

1.060

6

0.112

0.336

35

0.032

0.097

42

0.339

1.019

77

0.598

1.793

84

0.221

0.664

88

0.175

0.219

52

1.473

1.842

55

0.919

1.149

59

0.045

76

0.036

20/7 . 0.729

0.291

0.040

30

0.101

0.100

53

0.251

57/7

1.619

0.647

0.388

57/8 0.971

63

4.233 1.693

0.482

106

0.192

110

7.437

2.974

0.684

0.342

14

0.040

25/4.

0.020

27

0.053

0.026

0.186

32

0.093

0.607

57/5 1.214

61

1.424

1.424

64/1

2.100

2.100

59

46.459 29.158

उक्तसंबंध मेंविस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया मेंसंधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1 4774

प्रकरण कमांक 05 / अ-19(4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची की कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

-अनुसूची:-

(1 ) भूमिका वर्णन

.नर्मदापुरम

(क)जिला

पिपरिया

(ख) तहसील

कांजी घाट

(ग) ग्राम

.पगारा.53

(घ) पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर

:2.043 हे.

(ङ) निजी भूमिका अर्जित क्षेत्रफल

कुल

खसरा

भूमिस्वामी कानाम

क्र.

अर्जन का स्वरूप

अर्जित रकवा

रकवा

नं.

6

4

5

3

2

1

0.022

0.049

8

1 कमलाबाई पुत्री फागू , प्यारे पिता दुर्गा भूमिस्वामी

0.054

0.109

7/1.

0.405 0.202

26/4.

2 कुंजीलाल पिता घसीश भूमिस्वामी

0.075

0.113

12

3 हिरिया पुत्री फूलसिंह, बसंती पुत्री फूलसिंह भूमिस्वामी

0.162 0.081

4/2.

4 ज्ञानसिंह पिता टेरका, हल्कीबाई पत्नी टेरका भूमिस्वामी

0.245

3/2. 0.429

0.221

5 ज्ञानसिंह पिता टेरका, हल्कीबाई पत्नी टेरका भूमिस्वामी

4/1. 0.388

5 0.259

0.215

6

भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु मेतु पिता छोटेलाल, केराबाई पत्नी शिवलाल, बद्री पिता शिवलाल, रेखा पुत्री शिवलाल, छुटटन पिता चुन्नी भूमिस्वामी

0.121 0.121

17/1,

7 रबुआ पिता सुमेरा भूमिस्वामी

0.405

2/4 0.405

8 वीरन पिता भगोना भूमिस्वामी

0.049 0.049

2/2

0.045

9 0.045

सेवजी पिता पतीलाल, सेवकरन पिता पतीलाल, सूरजसिंह पिता बाबूलाल,

9

0.069 0.069

22/1.

सुमेरा पिता बाबूलाल भूमिस्वामी

0.239

23 0.239

2.043

2.842

14

कुल

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकतीहै ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4775 भाग 1 ]

आधसूचना

प्रकरण कमांक 093-10(4 ) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमाक (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है. इसलिये पुनर्वासन एवं पुनव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (3 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

अनुसूचीः-

... भूमिका वर्णन

क.जिला

.नर्मदापुरम

पिपरिया

ख. तहसील

.काजरी

गः ग्राम

.पगारा .53

घः पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर

-0.692.हे.

इ. निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

अर्जन का स्वरूप

अर्जित रकवा

कुल रकवा

खसरा नं.

भूमिस्वामी कानाम

6

5

4

3

2

1

0243

0.324

1/5

1

भगनबाई पत्नी रामभाऊ, अकबर पिता रामभाऊ, रतन पिता जतन, विसरिया पुत्री रामभाऊ, सुखवती पुत्री रामभाऊ, मुन्नी पुत्री रामभाऊ भूमिस्वामी

0.197

0.263

1/4

2

सम्मरसिंह पिता बृजलाल, सम्मरसिंह पिता अमरसिंह , हिरिया पत्नी अमरसिंह भूमिस्वामी

0.096

0.215

1/2

भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु

3

0.156

0.405

1/3

सियावती पुत्री अंतरसिह भूमिस्वामी, बाबूलाल सुकदरिया पिता बालन, मुन्नी ना ०बा० बालन पालक इमरतीबाई , इमरतीबाई पत्नी बालन, मुकुरनी ना०या० पुत्री मोजीलाल भूमिस्वामी

0.692

1.207

4

योग

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।

4776

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

प्रकरण कमाक 0010 / अ -19 (4 ) वर्ष 202- पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीम्य स प्रावधानित पारिय सभा का दिवस की समयावधि में आपति प्रस्तुत होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन म उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपार्ट के अंतर्गत प्रस्तुत और पारिवार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हा गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कडिका कमाक (1 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची की कंडिका कमांक (6 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में वर्तमान में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया, उक्त ग्राम के परिवार पूर्व स विस्थापित हो चुके हैं इसलिये पुनर्यासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अतर्गत गृह घाषित किया जाता है कि निग्न अनुसूची के कडिका कमाक (3 ) में वर्णित भूमि कडिका कमाक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

-:अनुसूची:-

... भूमि का वर्णन

-नर्मदापुरम

(क)जिला

:-पिपरिया

ख तहसील

:- बदकछार

(ग) ग्राम

:- पगारा. 53

(घ) पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर

17.954हे.

(ड़) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम

अर्जन का स्वरूप

अर्जित रकवा

कुल रकवा

6

5

4

3

2

0.696

0.696

43

1

अमरजीतसिंह पिता तेजसिंह, जगदीशसिंह ना॰ बा ० पिता अमरजीतसिंह, भूपेंद्र पिता तेजसिंह . रजीत ना०बा० पिता भूपेंद्रसिंह भूमिस्वामी

0.567 0.040

0.567 0.033

55/4 21/1.

दुर्गा पुत्री सुरवनसिंह. सुंदरसिंह पिता सुरवनसिंह, जयपाल पिता

2

0.273

0.328

50

सवनसिंह, जवरसिंह पिता सुरवनसिंह , सरवनसिंह पिता केशरसिंह , रामूबाई पुत्री कैसर सिंह भूमिस्वामी

भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु

55/3

0.223

0.223

3 जयपाल पिता गोकल, सुंदर पिता गोकल, सिमरत पिता गोकल भूमिस्वामी

55/2/8

0.587

0.587

4

पूरनसिंह पिता मानसिंह भूमिस्वामी

55/2/7

1.060

0.530

5 देवीसिंह पिता शिवलाल भूमिस्वामी

1.060 0.530

55/26

6

0.874 0.874

55/2/2

बाबूलाल पिता सुखलाल भूमिस्वामी

52

0.166

0.166

7 मोहनलाल पिता बृजलाल, बृजलाल पिता बृजलाल भूमिस्वामी

18

0.194

8

23

0.194 0.024

0.024

रमाबाई पत्नी चंदनसिंह. सावित्रीबाई पुत्री चंदनसिंह , गुड्डू पिता चंदनसिंह भूमिस्वामी

55/9

0.101

0.101

0.094

0.142

16,17/1.

9

20

रतनसिंह, जामनसिंह , इक्तारसिंह पिता शेरसिंह भूमिस्वामी

0.121

0.080

0.061

21/3.

0.040

55/2/10

10 रामकली पत्नी नन्हेलाल, सुखवती पुत्री नन्हेलाल भूमिस्वामी

0.708 0.708

11

55/2/4

0.841

0.420

हरिबाई पत्नी रामसिंह, जानसिंह पिता रामसिंह , ऊजनसिंह पिता रामसिंह भूमिस्वामी

21/2.

0.380

0.242

12

24

0.085 0.053

30

0.190

कुन्नूपिता हीरालाल, तिलकसिंह पिता हीरालाल, ललताबाई पुत्री श्यामसिंह, इंदलसिंह पिता सुदरलाल, सरवनसिंह पिता सुंदरलाल, कमलसिंह पिता

0.121

34

0.368

0.234

0.214

0.337

37

0.076

0.121

47

सुंदरलाल, वीरसिंह पिता सुंदरलाल, नरवरसिंह पिता दौलत, फूलसिंह पिता दौलत भूमिस्वामी

0.149

0.234

7.426

11.628

54 55/11

1295

1.295

13 राकेश कुमार पिता गुलाबचट जैन भूमिस्वामी

1.295

1.295

55/8 55/16

0.109

0.547

4

0.342

1.716

9

0.022

0.113

14

0.025

0.129

26

0.138

0.733

28

0.008

0.041

29/1.

14 किशोरसिंह पिता महावीर भूमिस्वामी

0.020

0.101

31

0.012

0.061

35

0.002

0.012

40

0.010

0.053

45

0.109

46

0.021

27.339

39

17.954

Total

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी

पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश

शासन , राजस्व विभाग

प्र.क्र.-0026-अ- 82-2025-26

राजगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2025

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ का ग्राम- भादवाखेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

विवरण

स.क.

अर्जन हेतु रकबा (हे.में)

(3)

(2)

( 1)

0.520

1

भादवाखेड़ा

0.520

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ) : -

ग्राम भादवाखेड़ा

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे.मे)

कुल रकबा (हे.में)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

2

3

1

1.164

0.520

46

1 रंगलाल , बापू पिता बीरम, मांगीबाई, कलाबाई, शांतिबाई पुत्री बीरम, दरियाबबाई बेवा बीरम, हजारी, बीरम पिता खीमा जाति गाड़ी निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.520

1.164

1

योग:-

0.520

1.164

1

कुलयोग

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4778

[भाग 1

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश

क्र. 1987-प्रवाचक- पार्वती नहर-2025

नरसिंहगढ़ , दिनांक 26 अगस्त 2025

प्रारुप- "ख "

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम लसुडल्यापाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र . राज्य मेसर्स पी ई एल- पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया

जाए ।

अत एव ,म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम लसुडल्यापाता की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

मुख्यंनहर

जिला तहसील

ग्राम सरल क्रमांक

1

2

3

4

1

राजगढ़

नरसिंहगढ लसुडल्यापाता

2

राजगढ़

नरसिंहगढ लसुडल्यापाता

3 राजगढ़

नरसिंहगढ लसुडल्यापांता

4

राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता

5

राजगढ़

नरसिंहगढ

खसरा क्रमांक

कुल रकबा हेक्टर मे

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

5

6

7

215/1

0,506

0.012

0.253

215/2/2

0.004

0.506

212/1/2/1

0.012

0.290

212/1/1/2/2

0.005

0.324

212/1/1/2/1

                           लसुडल्यापाता                                       0.005
6      राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता
                                                               0.253          0.010
7      राजगढ़   नरसिंहगढ

212/1/1/1/2

                           लसुडल्यापाता                      0.253          0.004
 8     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      209/3
                                                             0.746          0.011
 9     राजगढ़   नरसिंहगढ
                           लसुडल्यापाता      209/2           0.746          0.010
10     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता
                                             209/4           1.138          0.011
11     राजगढ़   नरसिंहगढ

207/2/1/1

लसुडल्यापाता

12

राजगढ़ नरसिंहगढ लसुडल्यापाता

0.152

0.014

0.445

188/2

0.012 4779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

 13     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      177/4          0.758
                                                                            0.011
 1..    राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता       178           0.177          0.004
 15     राजगढ़   नरसिंहगढ  लसुडल्यापाता    382/178/1         0.386          0.006
 16     राजगढ़   नरसिंहगढ  लसुडल्यापाता      179/1           0.430          0.008
 17     राजगढ़   नरसिंहगढ  लसुडल्यापांता      179/2          0.430
                                                                            0.008
 18     राजगढ़   नरसिंहगढ  लसुडल्यापाता        181           0.987          0.014
 19    राजगढ़    नरसिंहगढ  लसुडल्यापाता        180           0.696          0.002
20     राजगढ़    नरसिंहगढ  लसुडल्यापाता        134           1.341
                                                                            0.015
 21     राजगढ़  नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      131/1           0.506
                                                                            0.007
22     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      128/1           1.703
                                                                            0.018
23     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      138/3           0.202
                                                                            0.009
'24    राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता     138/2/2
                                                             0.353          0.006
25     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      168/1           0.860
                                                                            0.013
26     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता     412/161
                                                             0.645          0.013
27     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      161/1           0.506          0.012
28     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      161/2           0.392          0.008
29     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता    375/161/1         1.362          0.012
30     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता         3            0.582          0.010
31     राजगढ़   नरसिंहगढ   लसुडल्यापाता      407/4           1.657         0.021
                                            किता 31         19.003          0.307

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4780

क्र. 1988- प्रवाचक- पार्वती नहर -2025

[भाग 1

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम जसापुरा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी ई एल- पार्वती जे वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

मे अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आंक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची:-

-: पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम जसापुरा की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

सरल क्रमांक

1

2

4

3

1

राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा

2

राजगढ

जसापुरा

नरसिंहगढ

3

राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा

4.

राजगढ़

जसापुरा

नरसिंहगढ

5

राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा

6

राजगढ़ नरसिंहगढ जसापुरा

7

राजगढ नरसिंहगढ जसापुरा खसरा क्रमांक कुल रकबा हेक्टर मे

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

5

6

7

1.011

180/1

0.071

179

0.017

0.379

178

1.391

0.036

0.316

62/3

0.014

0.449

175/1

0.024

130/2

1.391

0.036

0.853

0.017

130/1/2

8

नरसिंहगढ जसापुरा

राजगढ़

9 राजगढ

जसापुरा 0.089

131/2

0.016

0.854

130/1/1

              नरसिंहगढ                                            0.030
10    राजगढ़   नरसिंहगढ जसापुरा     132/2        0.539            0.023
11    राजगढ़   नरसिंहगढ जसापुरा     133/1        0.557            0.007
12    राजगढ़  नरसिंहगढ  जसापुरा     135/1        1.213            0.032
13   राजगढ़   नरसिंहगढ  जसापुरा      138         1.693            0.015
                                  किता 13        10.735           0.338

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है 4781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र. 1989- प्रवाचक-पार्वती नहर-2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम बरखेडा डोर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी. ई एल- पार्वती जे वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अत एव म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीयं अधिकारी (राजस्व )नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मं. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम बरखेडा डोर की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

मुख्यनहर

जिला तहसील

ग्राम

खसरा क्रमांक

सरल क्रमांक

कुल रकबा हेक्टर मे

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

1

2

3

4

5

6

7

1 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर

0.721

0.026

515/3/1

2     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर     516/2          0.126
                                                                        0.014
3     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर                    1.064

517/2/2

0.051

4

राजगढ़

बडखेडा डोर

नरसिंहगढ

0.706

517/2/1

0.042

5

राजगढ़

57

नरसिंहगढ बडखेडा डोर

1.265

0.020

6

नरसिंहगढ बडखेडा डोर

राजगढ़

0.004

0.506

58/1

7

नरसिंहगढ बडखेडा डोर

राजगढ़

1.315

65/1/1

0.036

8     राजगढ़   नरसिंहगढ   बडखेडा डोर       62
                                                        1.151            0.022
9     राजगढ़   नरसिंहगढ   बडखेडा डोर
                                                        0.821            0.013

63/1/1

10 राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर

0.759

63/1/2

0.012

11     राजगढ    नरसिंहगढ  बडखेडा डोर     63/2
                                                       1.012            0.013
12    'राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर      67           1.029            0.034
13    राजगढ़   नरसिंहगढ   बडखेडा डोर
                                                       0.514

538/67/2

0.027 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4782

14     राजगढ़    नरसिंहगढ  बडखेडा डोर
15     राजगढ़    नरसिंहगढ  बडखेडा डोर
                              योग
 1     राजगढ़    नरसिंहगढ  बडखेडा डोर
2 .    राजगढ़    नरसिंहगढ  बडखेडा डोर

[ भाग 1

    69/1         0.126           0.009
   69/2          1.215           0.014
  किता 15        12.330          0.337
उपनहर
   129/2         0.506           0.003
                 0.506           0.013

126/1/1

3

बडखेडा डोर राजगढ़ नरसिंहगढ

0.263

0.018

126/1/2

 4     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर     128/1          1.012            0.014
 5     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर     131/2          0.693            0.013
 6     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर      132           0.873            0.012
 7     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर     135/2          0.759            0.034
 8     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर     138/2          0.173            0.011
 9     राजगढ    नरसिंहगढ  बडखेडा डोर     138/1          0.333            0.017
10     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर      141           0.228           0.003
11     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर                   0.717            0.013

143/1/2/1

12 राजगढ़

बडखेडा डोर

नरसिंहगढ

0.472

0.006

143/1/2/2

13

राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर 0.506

0.011 143/2/2/1

14     राजगढ़   नरसिंहगढ   बडखेडा डोर      279           0.728            0.013
15     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर                     0.506            0.014

151/1/1/2

16     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर       154          0.569            0.011
17     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर     165/2          0.071            0.006
18     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर       160          0.304            0.008
19     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर       166          1.556            0.018
20     राजगढ़   नरसिंहगढ  बडखेडा डोर                    0.821            0.005

63/1/1

21

राजगढ़ नरसिंहगढ बडखेडा डोर

योग

कुल योग 1.012

0.032 63/2

12.608

किता 21

0.275

24.938

किता 36

0.612

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है 4783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र. 1990- प्रवाचक- पार्वती नहर-2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम माना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी. ई एल- पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , म.प्र . भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डंक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम माना की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

जिला तहसील

ग्राम खसरा क्रमांक

 सरल                                                   कुल     उपयोग के अधिकार के
कमांक                                                  रकबा     लिये अर्जित की जाने
                                                      हेक्टर मे वाली भूमि (हेक्टर में)
  1       2          3        4            5            6              7
  1     राजगढ़   नरसिंहगढ    माना       1178/2         1.151          0.025
  2     राजगढ़   नरसिंहगढ    माना       1178/1        0.772          0.014
  3     राजगढ़   नरसिंहगढ    माना        1183          1.871         0.021
  4     राजगढ़   नरसिंहगढ    माना        1182         0.443          0.004
  5     राजगढ़   नरसिंहगढ    माना       1203/1        0.248          0.008
  6     राजगढ    नरसिंहगढ    माना       1203/2        1.181          0.015
  7     राजगढ़   नरसिंहगढ    माना       1200/3        0.912          0.022
 8      राजगढ    नरसिंहगढ    माना       1200/1        0.341          0.012
 9      राजगढ़   नरसिंहगढ   माना        1200/2        0.341          0.006
 10    राजगढ़    नरसिंहगढ   माना                      0.531

1199/2/1

11

नरसिंहगढ माना राजगढ़

0.013

0.898

0.012

1208/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

4784

 12     राजगढ़   नरसिंहगढ   माना      1208/2        0.898         0.010
 13     राजगढ़   नरसिंहगढ  माना       1208/3        0.898         0.012
 14     राजगढ़   नरसिंहगढ  माना       1208/4        0.898         0.008
 15    राजगढ़    नरसिंहगढ  माना       1166/1        1.138         0.033
 16     राजगढ़  नरसिंहगढ   माना      1164/2/2       0.379         0.009
 17    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना                     2.125         0.016
 18    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना       1114/1        0.417         0.009
 19    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना        1008         1.531         0.024
 21    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना       1125/1        0.413         0.015
 24    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना        1120         0.708         0.010
 25    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना        1123         1.037         0.022
 27    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना       1126/1        0.198         0.012
 28    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना       7.44/ 2       0.961         0.019
 29    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना       729/3        2..402         0.034
 30    राजगढ    नरसिंहगढ   माना      729/2/1        0.506         0.010
 31    राज़गढ़  नरसिंहगढ   माना    729/1/1/2        0.506         0.006
 32    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना    729/2/2/1       0.759          0.018
33     राजगढ़   नरसिंहगढ   माना   729/2/2/2/1      0.771          0.021
34     राजगढ़   नरसिंहगढ   माना       730/2        0.300          0.002
 35   राजगढ़   नरसिंहगढ    माना       717/3        0.251          0.005
 36   राजगढ़   नरसिंहगढ    माना       714/2        0.763          0.008
37     राजगढ़  नरसिंहगढ    माना       7.30/ 3      0.325          0.013
38     राजगढ़  नरसिंहगढ    माना     719/3/1        0.377          0.028
39    राजगढ़   नरसिंहगढ    माना      714/1         1.012          0.034
40    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना         718         0.076          0.007
41    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना        714/3        0.135         0.008
42    राजगढ़   नरसिंहगढ    माना       664/2        0.150         0.003
43    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना        731/2        0.196         0.004

4785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

45    राजगढ़   नरसिंहगढ    माना        713         0.443          0.008
46    राजगढ़   नरसिंहगढ    माना        682         0.468          0.018
47    राजगढ़   नरसिंहगढ    माना                    0.608          0.013

596/6/1/1/1

48     राजगढ़  नरसिंहगढ    माना:       598         0.013          0.003
49     राजगढ़  नरसिंहगढ    माना        593         0.772          0.024
50    राजगढ़   नरसिंहगढ    माना       597/2        0.063         0.004
51     राजगढ़  नरसिंहगढ    माना                    0.456          0.008

687/1/8

52

माना

नरसिंहगढ

राजगढ़

0.506

0.014

596/2/1

53

माना

नरसिंहगढ

राजगढ़

54

माना

नरसिंहगढ

1.075

0.008

596/3

0.010 0.406

573/1/2

राजगढ़

55    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना       596/1        1.074         0.017
57    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना                    0.209         0.024

576/1/3

58

माना

नरसिंहगढ

2.021

0.010

572/1/2/1

राजगढ़

59

माना

राजगढ़ नरसिंहगढ

0.512

0.015

1114/2/1

60    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना         1119        0.506         0.019
61    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना        1121         0.620         0.020
62    राजगढ़   नरसिंहगढ   माना        574/3        0.833         0.022
                कुल योग              किता 62      39.404         0.807

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4786

क्र. 2017- प्रवाचक-पार्वती नहर-2025

[ भाग 1

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम झाडला तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र . राज्य मेसर्स पी. ई एल- पार्वती जे. वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अत एव म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम झाडला की भूमिं में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण : --

मुख्यनहर

जिला तहसील

ग्राम सरल क्रमांक

1

2

3

4

1

राजगढ़ नरसिंहगढ झाडला खसरा क्रमांक

कुल रकबा हेक्टर मे

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

5

6

7

0.538

0.031

220/3/1

2     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          221/1           2.706        0.060
3     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला            224           1.429        0.035
4     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          225/3           0.506        0.027
5     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          225/4           1.265        0.011
6     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          199/1           1.265        0.011
7     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला                          0,506        0.028

199/2/1

नरसिंहगढ

8

झाडला

2.644

0.049

195/2/2/1

राजगढ़

9

नरसिंहगढ झाडला

राजगढ़

1.954

0.029

195/2/1/2

नरसिंहगढ झाडला 10 राजगढ़

0.715

0.034

151/2/1

11

नरसिंहगढ

राजगढ

झाडला

2.207

0.029

195/2/1/1

नरसिंहगढ झाडला 12

राजगढ़

0,036

1.410

152/2/1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

  13     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
  14     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
  .15    राजगढ़   नरसिंहगढ
                             झाडला
  16    राजगढ़   नरसिंहगढ    झाडला
  17    राजगढ़   नरसिंहगढ    झाडला
  18    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
  19    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
  20    राजगढ़   नरसिंहगढ
                            झाडला
  21    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
 22     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
                             योग
  1     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
  2     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
  3     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
 4      राजगढ    नरसिंहगढ
                            झाडला
  5     राजगढ़  नरसिंहगढ    झाडला
  6     राजगढ   नरसिंहगढ   झाडला
  7.   राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
 8     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
 9     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
 10    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
11     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
 12    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
 13    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
14     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
15     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
16     राजगढ़   नरसिंहगढ  झाडला
17     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
18     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
19     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला
20     राजगढ   नरसिंहगढ    झाडला
21    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला

4787

     152/2/2         1.918       0.038
   153/4/1/1         0.385       0.028
       156           0.443       0.033
      155/4'         0.506       0.032
      164/2          1.037       0.019
      165/2         0.792        0.027
       166          0.101        0.025
      17/4          1.707        0.083
    16/2/1          1.285        0.050
     5/2/1          3.710       0.010
     किता 22        29.029      0.725
उपनहर
      17/4          1.707       0.007
    17/1/2          0.809       0.007
     17/5           0.721       0.019
    18/2/2          0.800       0.018
     18/1           0.519       0.009
                    0.223       0.008
   26/5/1           0.900       0.010
     72/1           0.518       0.007
     72/2          0.533        0.010
  58/1/2/1         0.316        0.009
      63           0.392        0.012
     60/1          0.635        0.010
  65/2/3/1         0.583        0.006
   65/2/2          0.182        0.003
      52           0.152       0.006
    53/5           0.380       0.014
   47/1/1          0.158       0.010
    376/1          0.320       0.017
     388           0.746       0.008
     389           0.367       0.014
     377           0.240       0.005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4788

22     राजंगढ़  नरसिंहगढ   झाडला
23     राजगढ    नरसिंहगढ   झाडला
24     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला

[ भाग 1

386            0.139         0.002
387            1.012         0.008
               0.506         0.014

390/3/3

नरसिंहगढ झाडला 25 राजगढ़

0.763

0.009

591/1/3

26

नरसिंहगढ

0.763

0.016

591/1/2

राजगढ़

झाडला

नरसिंहगढ

27

झाडला राजगढ़

0.763

0.002

591/1/1

28

नरसिंहगढ झाडला राजगढ़

588

0.029

592/2/3

नरसिंहगढ

29 राजगढ़

झाडला

0.506

0.009

588/2/2

नरसिंहगढ

30 राजगढ़

झाडला

0.014

0.885

581/1/1/1/3

नरसिंहगढ

31

झाडला राजगढ़

0.013

0.442

581/1/1/1/1/2/1

नरसिंहगढ

32 राजगढ़

झाडला

0.440

0.011

581/1/1/1/2/2

33     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          579/1           1.265        0.030
34     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          576/1           1.205        0.014
35    राजगढ़    नरसिंहगढ   झाडला                          1.520        0.002

576/2/1/1/1

36    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला      576/2/1/1/2        0.167       0.010
37    राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला                         0.466       0.011

576/3/2/1

नरसिंहगढ

38

राजगढ़

झाडला

0.008

0.190

576/3/1/2

नरसिंहगढ

39 राजगढ़

झाडला

0.227

0.017 567/2/1

40     राजगढ    नरसिंहगढ   झाडला           566           1.455        0.035
41     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          540/1          2.694        0.022
42    राजगढ़    नरसिंहगढ   झाडला          544/1          2.238        0.022
                नरसिंहगढ   झाडला                         0.759        0.011

544/2/1

43     राजगढ़
44     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          545/1          1.227        0.018
45     राजगढ़   नरसिंहगढ   झाडला          534/1          0.290        0.012
46    राजगढ़    नरसिंहगढ   झाडला         534/2           1.581        0.008
47     राजगढ    नरसिंहगढ   झाडला                         0.616        0.013

530/1/1

योग

कुल योग

255.662

0.569 किता 47

284.691

किता 69

1.294

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

सुशील कुमार , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4789 भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

क्र. -भू-अर्जन-2025-2157 -प्र.क्र.-0004-अ- 82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त 2025

पारुप- " घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक भू- अर्जन / प्र.क. / 0004/ अ-82 / 2024-25 दिनांक - 26.09.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.10.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर दिनांक 05.12.2026 तक के लिये राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

उज्जैन ।

उज्जैन

0.12

4/3

ग्राम गंगेड़ी पटवारी

हल्का क्रमांक 24

0.74

0.11

4/4/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025 4790

44/1

44/2

राजस्व•

44/3

43

40/2

40/3

46/2

42/1

42/2

45/1

45/2

41/1

82/1/1/1

82/2/1/1/2

82/2/1/1/1

83/1

83/2

83/3

84

85

213/1

213/7/1

225/2/3

213/4

210/2

210/10/1

210/3/2/2

224

223

225/1

225/3

214/2/2/2

[ भाग 1

0.10

0.63

0.73

1.70

0.02

0.02

0.03

1.94

1.58

0.45

1.12

0.45

0.25

0.09

2.01

4.06

0.16

0.58

0.10

0.16

0.51

0.27

1.20

0.17

0.15

0.02

0.02

0.33

0.13

0.41

0.88

0.16 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4791 भाग 1 ]

0.27

225/2/1

0.07

0.07

226/2

0.05

219/1

0.03

219/6

0.04

219/7

0.03

219/8

0.03

219/9

0.07

219/2

0.26

219/3

0.30

219/4

0.10

219/5

0.90

218

0.25

217/2

0.29

217/1

1.06

216

1.00

215/1

0.60

180/1

0.07

215/2

0.40

180/2

250

2.31

1.56

247/2/1

0.13

251

0.44

270

0.16

247/1/1

2.38

249/1

0.12

249/3

1.68

248

1.34

247/2/2

0.06

247/1/2

0.03

253/1

0.03

447/1/1

0.20

447/2

0.52

447/3

0.22

475/1/2

0.13

475/1/1/2

0.50

475/1/1/1/1

0.28

475/1/1/1/2

476

1.14

0.10

480

76

41.02

कुल योग 4792

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

उज्जैन, दिनांक 3 सितम्बर 2025 प.क्र. 2223-री -1 -भू.अ.-2025

प्ररुप- "ख "

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना कें उपयोग हेतु ग्राम चंदेसरी प.ह.नं. 86 तहसील- उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन जिला- उज्जैन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवं, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश को लिखित मे आक्षेप भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / प.ह.नं.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की वाली

भूमि (हेक्टे.मे)

1

2

3

4

5

उज्जैन

368/1

0.0047

उज्जैन चंदेसरी/ 086

366/2

0.0146

366/1

0.0036

0.0018

365/2

365/1

0.0114

0.0047

356/2/5

0.0042

356/2/4

0.0044

356/2/3

उज्जैन

उज्जैन

चंदेसरी /086

0.0044

0.0047

356/2/2 356/2/1

0.0172

354/1

0.0068

353/2

0.0060

352/2

0.0062

351/2

0.0057

351/3/2

0.0013

351/1

0.0135

336/1

0.0172

335

0.0013

337

0.0208

332/1/2

0.0140

330/3/2

0.0598

166/2

0.0286

167

0.0338

168

0.0322

169

0.3229

योग

कृतिका भीमावद , अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व) .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

4793

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 3 सितम्बर 2025 क्र.-8379-भू-अर्जन -2025- रा.प्र.क्र.96-अ-82-2024-25

भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) अन्तर्गत धारा -19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेत तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम दाऊखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची-01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची -01 : -

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं.में

4

6

3

5

2

1

10.86

दाऊखेडी

उज्जैन

उज्जैन ग्रामीण

सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेत

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

स.कं.

अर्जित भूमि का प्रकार

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

प्रभावित रकबा है. मे.

कुल रकबा हे. मे.

6

5

4

3

2

1

सिंचित

0.12

1.46

18/1

1

अहिल्याकुंवर बेवा कमलसिंह, गोपालसिंह पिता कमलसिंह, हरेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1 4794

स.क.

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

खसरा नम्बर

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा हे. मे.

प्रभावित रकबा हे . मे.

1

2

3

4

5

6

2

0.20

0.20

सिंचित

18/2

कृष्णपालसिंह पिता भारतसिंह पता पचलानाबिल बडनगर उज्जैन

3

21

1.80

1.28

सिंचित

केसरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी

4

22

1.66

1.66

सिंचित

भँवरकुँवर बेवा भारतसिंह, रविन्द्रसिंह पिता भारतसिंह, शिवकुंवर पिता भारतसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी

5

23

0.97

0.49 सिंचित

कैलाशकुँवरबाई पति अन्तरसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा

6

0.48

0.48

सिंचित

76/1

देवेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा

7

0.30

0.30

सिंचित

76/2/1

विजेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी मानपुरा

8

0.18

0.18

सिंचित

76/2/2

गोविंद सिंह पिता भगवान सिंह पता रूपाहेडा बडनगर उज्जैन

9

0.94

0.94

सिंचित

76/3

कुलदीपसिंह पिता राजेन्द्रसिंह राजपूत निवासी मानपुरा

80

10 भेरुसिंह पिता परथा निवासी उज्जैन

0.74

0.22

सिंचित

0.70

11

0.44

सिंचित

81/1

हाकमसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह निवासी दाऊखेड़ी

सिंचित

0.60

0.31

12

81/2

बापूलाल पिता पन्नालाल, शिवनारायण, गुलाब, व रीना पुत्री बापूलाल जाति नायक निवासी दाऊखेड़ी

सिंचित

254

1.68

0.86

13

चतरकुँवर पति अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन

सिंचित

0.99

0.33

256

सिंचित

0.03

1.28

258

सिंचित

1.23

259

1.32

14

भँवरसिंह पिता औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी

सिंचित

0.36

0.55

264

सिंचित

1.95

4

4.14

योग

सिंचित

0.36

0.36

260

सिंचित

0.26

261

0.75

15

भेरुसिंह पिता औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन

0.62

सिंचित

2

1.11

योग

सिंचित

262

0.22

0.22

16

दिलीपसिंह पिता भेरुसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन

सिचित

263

0.50

0.50

17

महेन्द्रसिंह पिता भँवरसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन

सिंचित

0.65

265

0.09

सिंचित

2

0.59

1.15

10.86

योग महायोग

सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।

4795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.-8380-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0073-अ-82-2025

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन -नेन्चुचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्रमाक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा -19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इंगोरिया- उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु ग्राम पलसोडा तहसील बडनगर जिला उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृपकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है . आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम क्षेत्रफल

सार्वजजिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 अन्तर्गत प्रधिकृत

अधिकारी

6

1

2

5

3

1.5394

उज्जैन वडनगर पलसोड़ा

संभगीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास, नियम उज्जैन (म.प्र .)

इंगोरिया उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

खसरा नं.

क्रं.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

अर्जित भूमि का प्रकार

भूमि का कुल रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.)

2

3

4

5

6

1

चिंतामणी पति राजेश

21/1/1

0.4600

सिचित

0.1200

2

21/1/2

0.6000

गोविन्द पिता जयराग व मुकेश पिता कचरू सिंह

0.1600

सिंधित

3

बहादुर सिंह पिता गिरवर सिंह

21/2

0.2000

0.1600

सिंचित

4

मनोहर सिंह पिता अमर सिंह

21/3

0,5000

0.1420

सिचित

5

तेज सिंह पिता सोहन सिंह

21/4

1.1000

0.0700

सिंचित

विक्रम सिंह पिता गिरवर सिंह

21/5

1.2000

सिंचित

0.2200

"y

सिंचित

और सिंह पिंती विक्रम सिंह

0.2000

21/6/1

0.7700

8

भीगा पिता भेरा

सिंचित

124/629/1

0.1000

0.0040

9

रतन पिता भेरा

सिंचित

0.1000

0.0060

124/629/2

सिंचित

रतन पिता भेरा

125

0.0100

0.2000

10

0.1220

सचित

126

रतन पिता भेरा

0,3000

11

सिंचित

1.2500

0.1230

12

127/1

भैरु सिंह, आशा कुवर अनिता पिता दरबार सिंह, प्रेम कुदर विधवा दरबार सिंह

सिंचित

0.2000

1.2500

127/2

घनश्याम सिंह पिता अगर सिंह

13

सिंचित

0.0024

0,2600

124/1

14

नंदराम पिता मुन्ना प्रजापत

1.5394

8.7500

कुल योग

इंगोरिया उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बडनगर जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4796

[ भाग 1

उज्जैन , दिनांक 9 सितम्बर 2025 क्र. -8549-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.98-अ- 82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -01 में सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेत तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम सिलारखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची -01 : -

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

रकबा

लगभग

क्षेत्रफल हैं.

में

2

3

4

5

6

1

सिलारखेडी

उज्जैन ग्रामीण

उज्जैन

35.04

सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेत

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन

-: अनुसूची -02 :-

सक

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

अर्जितभूमि का प्रकार

कुल रकबा हे. मे

प्रभावित रकबा हे मे.

5

6

1

2

3

4

1

सिंचित

2

0.40 0.40

कविताबाई बेवा कमलसिंह,विरेन्द्र नाबालिक पिता कमलसिंह संरक्षक कविताबाई, उर्मिला नाबालिक पुत्री कमलसिंह संरक्षक कविताबाई , अन्तरबाई पुत्री भवरलाल, पार्वतीबाई पिता भवरलाल पता ग्राम उज्जैन 4797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

सक

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

कुल रकबा हे मे

प्रभावित रकबा हे मे

अर्जित भूमि का प्रकार

2

3

4

5

6

1

सिंचित

1.34 1.34

3

2

मानाबाई पति भगवानसिंह पता लोहागल इन्दौर

0.57 सिंचित

0.57

4/1

अनिल परमार पिता बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन

3

52

0.02 सिंचित

0.20

2

0.77

0.59

योग

सिंचित

0.57

0.57

4/2

सिंचित

0.28 0.28

6/3/1

4

विक्रमसिंह परमार पिता गंगाराम जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन

0.09

0.09 सिंचित-

7/3/2

0.06 0.06 सिंचित

7/4/1

4

1.00 1.00

योग

0.21

0.21

सिंचित

4/3

सिंचित

0.09

0.09

5/1/1

0.09

0.09 सिंचित

5/2/1

सिंचित

0.09

0.09

5/3/1

नाथुसिंह पिता गंगाराम जाति बलाई पता ग्राम उज्जैन

सिंचित

0.10

5

0.10

5/4/1

0.20

सिंचित

0.20

7/1

0.20 सिंचित

0.20

7/2

0.03

सिचित

0.03

7/3/1

1.01 1.01

8

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

4798

सक

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

2

1

6

जुझारसिंह परमार पिता गिरधारीलाल परमार पता सिलारखेडी उज्जैन

योग

7

धूलजी पिता रेवाराम पता ग्राम उज्जैन

8

मदनसिंह पिता हिन्दूसिंह पता ग्राम उज्जैन

ममता पति मायाराम जाति बलाई पता ग्राम उज्जैन

9

योग

सीता पति अमृतलाल जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन 10

योग

धर्मेन्द परमार पिता गिरधारिलाल परमार पता सिलारखेडी उज्जैन

11

योग खसरा नम्बर

अर्जित भूमि का प्रकार

रकबा हे प्रभावित मे

कुल रकबा हे मे.

6

5

4

3

सिंचित

0.15

0.15

5/1/2

सिंचित

0.15

0.15

5/2/2

सिंचित

0.14

0.14

5/3/2

सिंचित

0.13

0.13

5/4/2

0.57 0.57

5

सिंचित

0.75

0.75

6/1

सिंचित

0.37

0.37

6/2/1

सिंचित

0.20

0.20

6/2/2/1

सिंचित

0.28

0.28

24/2/1/2

सिंचित

0.18

0.18

9/2/2

0.66

0.66

3

सिंचित

0.18

0.18

सिंचित

0.35

0.57

47/1

0.53

0.75

2

सिंचित

0.24

0.24

6/3/2

सिंचित

0.07

0.07

7/4/2

0.12 सिंचित

0.12

7/5

0.43

0.43

3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

4799

स.क.

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हे मे

कुल रकबा हे. मे

4

5

3

2

1

6 सिंचित

0.23

0.23

6/3/3

सिंचित

0.20

0.20

7/6

अजय परमार पिता बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन

12

सिंचित

0.14

0.14

9/3/1

0.57

0.57

3

योग

सिंचित

0.38

0.38

9/1

सिंचित

0.37

0.37

24/1

13

कमलसिंह पिता माधोसिंह उर्फ माधवसिंह निर्भयसिंह पिता माधवसिंह जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन

0.75

0.75

2

योग

सिंचित

0.21

0.21

9/2/1

सिंचित

0.10

0.10

अमृतलाल पिता काना जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन

24/2/1/1

14

0.31

0.31

2

योग

सिंचित

0.25

0.25

9/3/2

15

प्रेमबाई परमार पति बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन

सिंचित

0.39

0.39

9/3/3

16

तेजुबाई परमार पति गिरधारीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन

सिंचित

0.18 0.18

10/1

17

निर्भयसिंह परमार पिता माधवसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन

सिंचित

0.17

0.17

10/2

18

पानसिह पिता रतनलाल पता ग्राम उज्जैन [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4800

2

0.17

0.17

10/3

मोहनजात दिला आत्माराम पता ग्राम उज्जैन

1.12

1.12

27/1/1

19

1.29

1.29

2

योग

0.17

0.17

10/4

20

Gang - ਧਰਾ ਗ੍ਰਾਮ जजेन

ਫ संजू पूजा मंजू दिलीप पिता शंकरलाल ताराबाई पाने शंकरलाल

0.49

0.19

2

जल कसनाई पुत्रो रसमलाल जलधारा पुत्री रतनलाल पत उज्जैन

0.20

0.20

11/2

22

जितेन्द्र पिता कैलाश पता सिलारखेडी उज्जैन

जेता कैलाश पता

0.64 0.64

12

23

0.32

0.32

13/1

24

कृष्णाबाई पात्र कैलाश जाति बलाई पना शिलारखेडी उज्जैन

0.32

0.32

13/2

25

ईशीराम पता ग्लारखंडी उज्जैन 4801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

सक

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

कुल रकबा हे मे

प्रभावित रकबा हे. मे

अर्जित भूमिका प्रकार

3

6

2

4

1

5

14

2.42

2.42 सिंचित

26

26

सिंचित

0.50

0.50

रामचन्द्र पिता माताप्रसाद , विजय पिता बद्रीलाल , अनिल पिता बद्रीलाल, सुमन पिता बद्रीलाल, ज्योती पिता बद्रीलाल, राममूर्तिबाई बेवा बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन

2

योग

2.92 2.92

0.37 सिंचित

27

15/1/1 0.37

धुलजी पुत्र रेवाराम पता ग्राम उज्जैन

सिंचित

0.37

0.37

28

15/1/2

निर्भयसिंह परमार पिता माधवसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन

सिंचित

0.37

0.37

15/2

0.08

0.08 सिंचित

19/1

29

0.09

0.09 सिंचित

19/3

मकसूद पटेल पिता बाबु पटेल , इलियास पटेल पिता बाबु पटेल, आजाद पटेल सरफराज पटेल हम्मुबी पटेल पिता यासीन पता दताना उज्जैन

0.09

0.09

सिंचित

19/4

सिंचित

20

1.07

1.07

1.70 1.70

योग

5

16

सिंचित

0.49 0.49

30

भायकबाई पति रामचंन्द्र पता ग्राम उज्जैन

सिंचित

0.49

31

16/210 0.49

सीताबाई पति रूखमाचंन्द ग्राम उज्जैन

0.17

सिंचित

0.17

32

16/211/2

इस्लाम पटेल पिता इसहाक पटेल पता 689 खजराना बैडी खजराना इंदौर 4802

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

सक

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे मे

प्रभावित रकबा हे. मे

अर्जित भूमि का प्रकार

1

2

3

4

5

6

33

0.32 सिंचित

| 16/211/1 0.32

गुलाबबाई बेवा लिलाधर जाति गारी पता सावेर इंदौर

34

17

0.84

0.84 सिंचित अन्तरसिंह पिता रूपसिंह, शेतानबाई पति रूपसिंह, गब्बरसिंह पिता बाबुलाल, राजेश पिता बाबुलाल, समशेरसिह पिता शंकरसिंह, सपना पिता शंकरसिंह, सीमा पिता शंकरसिह, भागवंताबाई पति शंकरसिंह, राधाबाई पति उमरावसिंह , उत्तमसिंह उम्मेदसिंह पिता उमरावसिंह भवरबाई, लीलाबाई पति सौदानसिंह, लाखनसिंह , माखनसिंह सरिता, कविता पिता सौदानसिंह पता सिलारखेडी उज्जैन

35

0.09

0.09 सिंचित

19/2

जगदिश पिता मादू पता ग्राम उज्जैन

21

0.60

सिंचित

0.60

भायकबाई बेवा अम्बाराम पता ग्राम उज्जैन

36

0.36

0.36 सिंचित

22/1

2

योग

0.96 0.96

0.96

0.96 सिंचित

37

30

0.21

सिंचित

0.21

राहुल परमार पिता कमलसिंह परमार, अभिषेक परमार पिता कमलसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन

2

योग

1.17 1.17

38

23

0.93

0.93 सिंचित

संगीता परमार पति निर्भयसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

4803

सक

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

कुल रकबा हे मे

रकबा हे प्रभावित मे

अर्जित भूमि का प्रकार

6

4

3

5

2

1

सिंचित

0.74

0.74

24/2/2

39

सुमित्राबाई पति नाथूसिंह, लीलाबाई पति विक्रमसिह पता ग्राम उज्जैन

सिंचित

0.08

0.08

27/1/2

सिंचित

0.23

0.23

27/2

40

गिरिश कुमार पिता सुन्दरलाल गांधी पता143/4 शास्त्री नगर उज्जैन

सिंचित

2.82

2.82

28

3.13

3.13

3

योग

सिंचित

0.21

0.21

29

41

आकाश पिता गिरीश कुमार गांधी पता 143/4 शास्त्री नगर उज्जैन

सिंचित

0.54 0.54

31/1

सिंचित

0.26

32/1/1/1 0.26

सिंचित

42

0.17

0.21

32/1/1/2

फरीदाबी पति मुंशी पटेल पता मतानाकला उज्जैन

सिंचित

0.25

0.80

32/3

सिंचित

0.13

0.50

34/1

1.35

2.31

5

योग

सिंचित

0.54

0.54

31/2/1

राधा पति जगदिश पता ए 7/4 महाकाल वाणिज्य केन्द्र उज्जैन

43

0.28

0.36

सिंचित

32/1/2/1

2

0.90 0.82

योग

सिंचित

0.07

0.07

31/2/2

44

रायसिंह पिता भेरूलाल , प्रेमबाई पिता भेरूलाल , मायाबाई पिता भेरूलाल जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन 4804

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

सक

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे मे

प्रभावित रकबा हे मे

अर्जित भूमि का प्रकार

6

5

2

3

4

1

0.03 सिंचित

39

0.10

45

मुकेश पिता राजाराम, कुन्ताबाई पति राजाराम, सीमाबाई पिता राजाराम पता सिलारखेडी उज्जैन

0.42 सिंचित

36

0.80

46

गणपत पिता रूखमाचन्द, बालुसिंह उर्फ बालमुकुन्द पिता रूखमाचन्द, सीताबाई बेवा रूखमाचन्द, कुलदीप पिता बहादुर कपील पिता बहादुर, सुहागबाई पिता रूखमाचन्द पता सिलारखेडी उज्जैन

0.79

0.79 सिंचित 47 पोपसिंह पिता रामचंन्द्र पता उज्जैन 36/212

सिंचित

37

0.10

0.10

48

धारासिंह पिता बिहारी , छीताबाई पिता बिहारी, सुन्दरबाई बेवा बिहारी. गीताबाई बेवा बिहारी पता सिलारखेडी उज्जैन

सिंचित

0.10

0.04

38

49

रेशमबाई पति गणपत पता ग्राम उज्जैन

0.57

सिंचित

0.14

50

47/2

रायसिंह पिता धूलसिंह जाती बलाई पता ग्राम उज्जैन

0.20

0.20 सिंचित

49/1

51

सुरेसिंह पिता हीराजी, फुलसिंह पिता हीराजी, प्रहलादसिंह पिता हीराजी, राजाराम पिता हीराजी, हरीसिंह पिता हीराजी, कंचनबाई बेवा हीराजी पता सिलारखेडी उज्जैन भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

सक

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

2

1

शौकत पिता छितू पता दताना उज्जैन

52

योग

राजेश पिता रणछोडलाल पता 38/1 नागझिरी उज्जैन

53

योग

54

बद्रीलाल पिता नग्गाजी सायरबाई पत्नि बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन

55

चरणसिंह पिता बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन

महायोग

4805

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे . मे

रकबा हे प्रभावित मे

अर्जित भूमिका प्रकार

3

4

5

6

0.28

0.28 सिंचित

49/2

0.28

0.28

सिंचित

49/5

18

सिंचित

1.01

1.01

3

1.57

1.57

0.14

0.14 सिंचित

49/3

0.28

0.28

सिंचित

49/4

सिंचित

0.20

0.08

50/1

0.62

3

0.5

सिंचित

0.11

0.11

51/1

0.30

सिंचित

0.60

5.1/2

37.84 35.04

2. सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।

3. भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रोशन कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 09-अ-82-2024-25-भू-अर्जन- सि.ला .7428

मुरैना, दिनांक 19 अगस्त 2025

{ भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 सहपठित म.प्र. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ) नियम, 2015 के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजन (पुलिस थाना सिविल लाईन के पीछे निर्मित शासकीय क्वाटरों से संबंधित निज स्वामित्व की भूमि का अधिग्रहण) के लिये ग्राम- जौराखुर्द, तहसील व जिला मुरैना में कुल रकवा 0.062 हेक्टे. अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एस.आई ए. यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत की गई थी । प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिर्पोट/प्रारभ्भिक जांच रिपोर्ट का सार इस प्रकार है ( धारा-04 एवं अन्य उपबंधों का प्रकाशन विहित प्रकिया अनुसार किया गया है ) भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना , तहसील मुरैना के ग्राम जौरा खुर्द प० ह० नं०- 10 रा ० नि० वृत- 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.062 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. संः

सर्वे नंबर

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) ..

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टयर मे

सन वृक्ष रचना ऐ

1 186/

0.062

कृषि

भूमि स्वामी

1

निरंक निरंक

निर्मला शर्मा पत्नि हरिश्चन्द्र शर्मा, चन्द्र शेखर शर्मा जितेन्द्र शर्मा , गौरव शर्मा पुत्रगण हरिश्चन्द्र शर्मा जाति ब्रा . निवासी लुहार गली मदीना होटल के सामने एम . एस.रोड मुरैना तथा हिस्सा 1/6 पर मंजू बेबा रमेशचन्द्र, ओमेश पुत्र रमेशचन्द्र , खुशबु रमेशचन्द्र जाति ब्रा . निवासी बसंत बिहार कालोनी पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी मुरैना तथा हिस्सा 4/6 पर दिनेश, राजेश पुत्रगण वासुदेव प्रसाद, चन्द्र प्रकाश पुत्रपुत्र वासुदेव प्रसाद शुभम शर्मा पुत्र स्व. श्री उमाशंकर शर्मा जाति ब्रा . निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.062

कुल किता 01

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा ग्रंथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

अंकित अस्थाना, कलेक्टर.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4807

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 1 सितम्बर 2025 क्र.- 376-भू-अर्जन-2025

[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनेर्वार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रंमाक 1 में हाटपिपल्या माईक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 3 के निर्माण के लिए ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एंव सर्वे क्रमाकवार विवरण अनुसूची ( 2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रांरभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नम्बर की हाटपिपल्या माईक्रो उद्यहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 3 के निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इंम्पेक्ट असेसेमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में अचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है । निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि अनुसूची (1 ) में अंकित

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूचित-1

ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास

विवरण

क्रमाक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा है. में

योग

हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई

असिंचित

सिंचित

परियोजना के पंप हाउस -3 के निर्माण हेतु

6.82हे.

अनुसूचित-2

हाटपिपल्या गाईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 3 के निर्माण के लिए ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण ।

ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास

कृषक का नाम व पता

भूमि का कुल रकबा

खसरा कंमाक

3

4

6

2

5

सिंचित

असिंचित

कुल

0

सातन पिता गोपाल जाति भिलाला नि.पांजरिया 4/1

1

1.26 है.

1,26 हे. 1.27 है.

0

1.27 है.

पारूबाई पति उकार जाति भिलाला नि.पांजरिया 4/2

2

रामा पिता गोपाल जाति भिलाला नि. पांजरिया

1.26 है.

3

4/3

0

1.26है.

3

0

2.03हे.

2.03 है.

4 किशन पिता नाना जाति भिलाला नि. पांजरिया

5

0

1.00 है.

1.00 है.

5 रतन पिता गोपाल जाति भिलाला नि. पांजरिया

6,82है.

6.82है .

कुल रकया

क्र.-381-भू-अर्जन-2025

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ आई.एस.पी. पार्वती लिंक परियोजना फेज ॥ & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टेंक क्रंमाक 1 ए ओर 1 बी के निर्माण कार्य हेतु ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास में भूमि सर्वे नं. 24/2 रकबा 8.04 हे. मे से रकबा 0.09 हे. अपेक्षित है, अर्थात इसलिये घोषणा की जाती है, कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन भूमि है जो ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

क. सर्वेक्षण स्वामित्व का भूमि का

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

संख्या प्रकार

अर्जन के अधीन

क्षेत्र (हे.) में

1

निजी

0.09

24/2

कमल किशोर पिता बिहारी जाति नाई

प्रकार सिंचित भूमि

वृक्ष

संरचना

प्रकार

एरिया

किस्म निरंक

संख्या निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यकितयों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 01 है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास क्षेत्र 0.09 हे . में ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन , जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।

कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4808

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प.क्र.-517-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2025

तेंदूखेड़ा, दिनांक 01 सितम्बर 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउददेशीय परियोजना के निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि अर्जन की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( ECIdentification NO EC23B000MP 119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -

-: अनुसूची-1: -

1 / परियोजना का नाम : नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउददेशीय परियोजना के निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमियों का भू- अर्जन ।

2/ भूमि का विवरण-

1

जिला

नरसिंहपुर

2

तहसील

तेंदूखेड़ा

3

ग्राम

पदम

4

प०ह ०नं ०

43

5

नं०बं०

249

6

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

3.605 हे ० भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

4809

क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा हे. में

1

2

3

4

5

1

0.440

10(s)

भूमिस्वामी

0.030

8/2(s)

राजकुमार पिता पन्नालाल तिवारी जाति ब्रा. पता रूकवारा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

2.

0.120

11/1(s)

भूमिस्वामी

शंकरलाल पिता रामचरन पुष्पाबाई पति शंकरलाल जाति मेहरा पता नौरंगपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

3.

0.121

11/3( s)

भूमिस्वामी

ओंकार पुत्र भट्टू जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी भोपाल पुत्र भदू जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

4.

0.260

12/1(5)

भूमिस्वामी

बड़ीबाई वेवा कालूराम शिवप्रसाद पिता कालूराम जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

5.

0.260

12/2( s )

भूमिस्वामी

घनश्याम पुत्र मंगल जाति ढीमर पता पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

6.

0.385

13(s)

भूमिस्वामी

कुसुमबाई पति केवलसिंह जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

15(s)

0.060

0.310

61(s)

0.880

62(s)

भूमिस्वामी

0.140

14/1( s)

7. गुड्डा उर्फ राजू पिता मिहीलाल जाति नौरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

8.

भूमिस्वामी

0.037

14/2(s)

जीराबाई पति देवीसींग जाति नोरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

9.

भूमिस्वामी

0.037

14/3(s)

लीलाबाई बाई वेवा टन्टूलाल जाति नोरिया पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

14/4( s)

0.070 10. भूरीबाई पति चन्द्रभान जाति नोरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

11.

भूमिस्वामी

0.315

60(s)

प्रभाबाई पति राधेश्याम जाति मेहरा पता नौरंगपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 4810

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

12

भूमिस्वामी फूलाबाई वेवा दमोल बाबूलाल बबलू पिता दमोल माया बैजन्ती पुत्री दमोल जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

13

भूमिस्वामी हुकमसिंह मूंगाराम पिता डालचंद दयाबाई वेवा डालचंद जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

[ भाग 1

0.040

65/2( s)

0.038

63/2( s)

0.062

63/3( S)

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा-11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं . 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर ) एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) तेंदूखेड़ा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) तेंदूखेड़ा ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुविभाग तेंदूखेड़ा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2025 क्र. 882-3-3-4-2025- ए-सोलह.-

भारत सरकार , श्रम विभाग की अधिसूचना एस.आर.ओ. 372, दिनांक 26 फरवरी , 1952 , तथा व्यवसाय संघ अधिनियम , 1926 ( 1926 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1163-2279534-2024-ए - सोलह, दिनांक 8 अक्टूबर , 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक , में दिनांक 11 अक्टूबर , 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये , राज्य सरकार , एतद्दद्वारा , सुश्री पी. जासेमिन अली सितारा , प्रभारी उप श्रमायुक्त , उप श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल को ऐसे व्यवसाय संघों के लिए जिनका उद्देश्य एक राज्य में सीमित नहीं है और जिनके मुख्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है , पंजीयक , व्यवसाय संघ नियुक्त करती है ।

2. यह अधिसूचना , मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

No. 882-3-3-4-2025 - A - XVI .

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Trade Union Act , 1926 ( 16 of 1926 ) , Government of India , Labour Department's Notification S.R.O. 372 , dated 26th February , 1952 and in supersession of this department's Notification No. 1163-2279534-2024- A-XVI , dated 8th October , 2024 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th October , 2024 , the State Government , hereby , appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara , In - charge Deputy Labour Commissioner , Office of the Deputy Labour Commissioner , Government of Madhya Pradesh , Bhopal as Registrar for such Trade Unions whose objectives are not confined to a single State and their headquarters or registered office is situated in the State ofMadhya Pradesh .

2. This notification shall come into force from the date of its publiction in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

[ भाग 1 4812

क्र. 881-3-3-4-2025- ए- सोलह.-

मध्यप्रदेश औ‌द्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 5 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना 1163-2279534-2024 - ए- सोलह , दिनांक 8 अक्टूबर , 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग- एक, में दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा , सुश्री पी . जासेमिन अली सितारा , प्रभारी उप श्रमायुक्त , उप श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल को पंजीयक, प्रतिनिधि संघ के रूप में नियुक्ति है।

2. यह अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

No. 881-3-3-4-2025 - A- XVI.-

In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act , 1960 ( No. 27 of 1960 ) and in supersession of this department's Notifiction No. 1163-2279534-2024 - A -XVI , dated 8th October , 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th October , 2024 , the State Government , hereby , appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara, In - charge Deputy Labour Commissioner Office of the Deputy Labour Commissioner , Government of Madhya Pradesh , Bhopal as Registrar Representative Union .

2. This notification shall come into force from the date of its publiction in the Madhya Pradesh Gazette .

क्र. 883-3-3-4-2025- ए- सोलह.-

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ( 1926 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1163-2279534-2024 - ए - सोलह , दिनांक 8 अक्टूबर , 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग - एक , में दिनांक 11 अक्टूबर , 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार , एतद्वारा , सुश्री पी. जासेमिन अली सितारा , प्रभारी उप श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल को ऐसे व्यवसाय संघों के लिए , जिनका उद्देश्य इस राज्यक्षेत्र तक सीमित हों, को मध्यप्रदेश राज्य के पंजीयक के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना , मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

4813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

No. 883-3-3-4-2025 - A- XVI.-

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Trade Union Act, 1926 (16 of 1926) , Government of India , Labour Department's Notification S.R.O. 372 , dated 26th February , 1952 and in supersession of this department's Notification No. 1163-2279534-2024- A- XVI , dated 8th October , 2024 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th October , 2024 , the State Government , hereby , appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara, In - charge Deputy Labour Commissioner , Office of the Deputy Labour Commissioner , Government of Madhya Pradesh , Bhopal as Registrar for such Trade Unions whose objectives are not confined to a single State and their headquarters or registered office is situated in the State ofMadhya Pradesh .

2. This notification shall come into force from the date of its publiction in the Madhya Pradesh Gazette .

क्र. 885-1444-2017 - ए- सोलह- मध्यप्रदेश औ‌द्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 6 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्दद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1087/1444/2017/ए -16 , दिनांक 23 सितम्बर , 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग- एक दिनांक 27 सितम्बर , 2024 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

(1 ) प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं , अर्थात्ः-

प्रथम अनुसूची

अधिकारी का नाम

अनुक्रमांक

(2)

(1)

35

सुश्री प्रिया अग्रवाल [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

4814

(2 ) द्वितीय अनुसूची में , अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए , अर्थात्ः-

द्वितीय अनुसूची

अधिकारी का नाम

अनुक्रमांक

(2)

(1)

14

सुश्री आकांक्षा पाठक

15

श्री सौरव कुमार गुप्ता

2. उक्त अनुसूचियों में उल्लिखित अधिकारी जो निलंबन के अधीन या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हो , उन्हें ऐसी अवधि के दौरान ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी ।

No. 885-1444-2017 - A- XVI. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act , 1960 (No. 27 of 1960 ) , the State Government , hereby , makes the following amendments in this department's Notification No. 1087/ 1444 / 2017/ A - 16 , dated 23th September , 2024 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 27th September , 2024 , namely: -

AMENDMENTS

( 1) In the First Schedule , after serial number 34 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely: -

First Schedule

Name of the Officer

S.No.

(2)

(1)

Ms. Priya Agrawal

35

(2) In the Second Schedule , after serial number 13 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely: -

Second Schedule

Name of the Officer

S.No.

(2)

(1)

Ms. Akanksha Pathak

14

Shri Saurav Kumar Gupta

15

2. are under The Officers mentioned in above Schedules , who suspension or superannuated shall not be delegated such powers during such period .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत कुर्रे, अपर सचिव.

4815

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्रमांक/ एफ 15-02/2009/ 10-2:: यथा संशोधित वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 की धारा

38( U ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन , एत‌द्वारा , बाघों , सह-परभक्षियों एवं भक्ष्य पशुओं की सुरक्षा , प्रबंधन एवं संवर्धन की गतिविधियों के समन्वयन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से अधिसूचना के मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार करता है:-

पद

स्टीयरिंग कमेटी के पदाधिकारी

अध्यक्ष

क माननीय मुख्यमंत्री जी

उपाध्यक्ष

ख माननीय मंत्री जी , वन विभाग/राज्य मंत्री , वन विभाग

सदस्य

ग पांच शासकीय सदस्य

सदस्य

1. मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन

सदस्य

2.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन विभाग

सदस्य

3.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , अनुसूचित जाति कल्याण

विभाग

सदस्य

4.क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व

सदस्य

5.क्षेत्र संचालक , पन्ना टाईगर रिजर्व

घ तीन वन्यप्राणी विशेषज्ञ

सदस्य

1. श्री अनीस अंधेरिया , अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, मुम्बई ।

सदस्य

2. श्री जितेन्द्र अग्रवाल, सेवा निवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र .।

सदस्य

3. डॉ. विभाष पांडव , वरिष्ठ प्राध्यापक , देहरादून ।

सदस्य

ड़ आदिवासी सलाहकार परिषद् के दो सदस्य

सदस्य

च

सदस्य

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

पदेन सदस्य सचिव छ मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक , मध्य प्रदेश

2/ वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-36-2003-नियम - चार , दिनांक 04 फरवरी 2006 के द्वारा जारी निर्देशानुसार स्टीयरिंग कमेटी में अशासकीय सदस्यों को रेल की द्वितीय श्रेणी एयर कंडीशन की यात्रा , वन विभाग के रेस्ट हाऊस में ठहरने की पात्रता होगी । बैठक में भाग लेने हेतु अशासकीय सदस्य को रूपये 1000/- प्रतिदिन के मान से मानदेय की पात्रता होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजबेन्द्र मिश्रा , पदेन उपसचिव..

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4816

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0399 /2025- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन्

1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखितमें उल्लेखित भूमि पर लागूहोने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

रायसेन

जिला

सिलवानी

सामान्य वनमण्डल रायसेन वनमण्डल

अ.क्र

वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

तहसील

वन परिक्षेत्र- जैथारी

वनखण्ड की सीमाए

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर )

भूमि का वर्तमान मद

उत्तर- सरक्षित वनखण्ड सेमराखास -1 के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वन सीमा।

पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से

मुनारा क्रमांक 14 तक कृत्रिम वन सीमा ।

3.783

1

सेमराखास

सेमराखास- 1

14/2 (भाग)

शासकीय भूमि दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड सेमराखास -1 के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 17 तक कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम संरक्षित वनखण्ड सेमराखास-1 के मुनारा क्रमांक 17 से 18 एवम मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।

योग:- 3.783

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: - 1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक- FP /MP /WATER / 485920/ 2024 दिनांक 06-05-2025 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार एम.पी. जल निगम भोपाल की स्वीकृत परियोजना बेगमगंज एक्स- ।। मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना में प्रभावित 3.269 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 3.783 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.783 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष मे न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन के प्रकरण आदेश क्रमांक/प्र.क्र ./55/अ-20 (3 ) कले./2024- 25/पारित आदेश दिनांक 19-11-2024 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार जैथारी/ प्रतापगढ़ तहसील सिलवानी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार: उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन 2.

घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

4817

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र.-PCCF - 7-0399-2025-FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-PCCF - 7-0399-2025 -FLR- PCCF , दिनांक 8 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 8th September 2025

No./PCCF/7/0399/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the

Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

SCHEDULE

District- Raisen

Forest Division - Raisen Division ( T)

Tehsil - Silwani Range- Jaithari

Details of land Included

S.N. Name of Forest Block

Nameof Village

Forest Block Boundaries Khasra Area No.

in Hec

Present

headof

land

Semarakhas 1

3.783

14/2 (part)

Government

Land

Semrakhas- 1

North Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 3 of Protected Forest Block Semrakhas - 1 . East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to Pillar No. 14 of Protected Forest Block Semrakhas - 1 . South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 17 Protected Forest of Block Semrakhas - 1 . West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 17 to 18 and Pillar No. 1 of Protected Forest Block Semrakhas- 1.

TOTAL 3.783 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4818

(A) Reason for Publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Government of India , New Delhi , Regional Office Bhopal , Order No. FP/MP/Water/485920/2024 dated 06.05.2025, and in lieu of 3.269 hectares of affected forest land under the sanctioned project of Begamganj Ex- II Multi Village Water Supply Scheme of MP Jal Nigam , Bhopal , the above- mentioned non-forest land measuring 3.873 hectares has been transferred/ mutated in favor of the Government of Madhya Pradesh , Forest Department,by Order No. P.N./55/A-20(3 ) Coll./2024-25 dated 19.11.2024 of Collector, District Raisen ( M.P. ) , for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details ofOther Reasons - NIL

(B) Khasra-wise details of recorded rights on the above land as per certificate from the competent revenue officer, Nayab Tehsildar, Jaithari /Pratapgarh , Tehsil Silwani , are as under:

1. Individual Rights - No individual rights of any person exist on the above -mentioned non-forest land .

2. Community Rights - No community rights of any community exist on the above- mentioned non- forest land.

Therefore, the above - mentioned land is hereby declared as Protected Forest under Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Sec .

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्रमांक/ PCCF/ 7/ 0487/ 2025 - FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन एतद् द्वारा अधिनियम के अध्याय -4 के प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि उक्त भूमि पर व्यक्तियों अथवा समुदायों के वर्तमान अधिकार, जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित अथवा रूपांतरित किया जा सकता है, के अतिरिक्त , किसी भी प्रकार से कम या प्रभावित नहीं किए जाएंगे।

4819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

अनुसूची

तहसील - खालवा

जिला - खंडवा

वन परिक्षेत्र- सरमेश्वर (सा. )

वनमंडल - खंडवा (सा. )

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर)

खसरा क्रमांक

मंद

भूमि का वर्तमान

वनखण्ड का नाम

ग्राम कानाम

अ. क्र.

15.0

287/2

घास

दोगालिया

1. दोगालिया (अ)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया (अ ) के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पूर्व संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया (अ ) के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 33 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया ( अ) के मुनारा क्रमांक 33 से मुनारा क्रमांक 50 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया ( अ) के मुनारा क्रमांक 50 से 1 एवम मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।

15.0

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. कलेक्टर जिला खंडवा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-59/2024-25 आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंडवा को मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई इंदौर की प्रस्तावित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/WATER/484062/2024 में प्रभावित वनभूमि 8.9952 हेक्टेयर के बदले ग्राम दोंगालिया, तहसील खालवा , खसरा क्रमांक 287/2 , रकबा 8.9952 हेक्टेयर तथा भविष्य में उपयोग की जाने वाली वनभूमि 6.0048 हेक्टेयर के विरुद्ध अन्य वन प्रस्ताव की गैर - वनभूमि 6.0048 हेक्टेयर , इस प्रकार कुल 15.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि, ग्राम दोंगालिया , तहसील खालवा. खसरा क्रमांक 287/2 रकबा 15.00 हेक्टेयर , वनमंडलाधिकारी , सामान्य वनमंडल खंडवा को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है ।

2. अन्य कारणो का विवरण निरक

(ख) उपर्युक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खालवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों काखसरा-वार विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार– निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4820

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र.- PCCF - 7-0487-2025-FLR -PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-PCCF - 7-0487-2025-FLR- PCCF, दिनांक 8 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 8th September 2025

No./PCCF/7/0487/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by

section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

SCHEDULE

Tahsil : Khalwa

District : Khandwa

Forest Range : Sarmeshwar

Forest Division : - . Khandwa (T)

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S.N. Name of

No.

Forest Block

Name of Village

Khasra Area

(H.)

Present head of land

1

Dongalia Grass 287/2 15.0

Dongalia A

North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 22 of Protected Forest Block Dongalia A.

East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to Pillar No. 33 of Protected Forest Block Dongalia A.

Forest South- Artificial Boundaryfrom Pillar No. 33 to Pillar No. 50 of Protected Forest Block Dongalia A.

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 50 to 1 and Pillar No.1 to 14 of Protected Forest Block Dongalia A.

15.0

Total 4821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. Details of other Reasons-

With reference to The Executive Engineer, Public Health Engineering Department , Khandwa of Madhya Pradesh Jal Nigam Limited Project Implementation Unit, Indore's Proposed rural group water supply scheme Proposal No. FP / MP /WATER/484062/2024 area 8.9952 hectare forest landin lieu of 8.9952 hectare revenue land Village Dongaliya Tehsil Khalwa Khasra No. 287/2 area 8.9952 hectare in exchange for 8.9952 hectare and forest land to be used in future 6.0048 hectare against other forest proposal non forest land 6.0048 hectare thus total 15.0 hectare located in village Dongalia Tehsil Khalwa has been transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 43- A- 59/2024-25 Dated 26.07.2024 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khalwa are as under .

1. Individual Rights Nil

2. Community Rights - Nil

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Sec .

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2025

क्रमांक / PCCF/7/ 0473 / 2025 - FLR - PCCF:: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग ( 1 ) दिनांक

14.03.1969 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 390-9971- दस दिनांक 16.01.1969 भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को रक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है।

अतएव , भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 20 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरक्षित वन घोषित करती है।

अनुसूची

तहसील - कुरई

जिला सिवनी

वन परिक्षेत्र- खवासा वनमंडल - दक्षिण सिवनी सामान्य वनमंडल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

4822

ग्राम / संरक्षित वनखण्ड

क्र. आरक्षित वनखण्ड

पटवारी हल्का नंबर/वन परिसर

खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनखण्ड क्रमांक

[ भाग 1

सीमाएं

क्षेत्रफ ल (हे) .

यदि

राजस्व

भूमि हो

तो उसका

मद

52/खवासा उतरिया " ब " 1 उतरिया "ब"

2/1 क 4/1 क 15/1 14/1 86 /पी-366

योग

कुल 5 खसरे यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन दिनांक

10.793 उत्तर- 16.625 10.142 वनखण्ड खवासा के 6.601 मुनारा क्रमांक 3 व 4 2.299

क्रमांक 9 -X - 58 दिनांक 10.07.1958 प्रकाश न

दिनांक 01.08.1958

आरक्षित के बीच स्थापित मुनारा 3/13एवं मुनारा क्रमांक 7 व 8 के बीच स्थापित मुनारा7/1 तक की वन सीमा।

पूर्व- मुनारा क्रमांक 7/1 से आरक्षित

वनखण्ड उतरिया ब के मुनारा क्रमांक 7तक की वन सीमा । दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड उतरिया ब के मुनारा क्रमांक 7 से 8 तक की वन सीमा ।

पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड उतरिया ब के मुनारा क्रमांक 8 से 9 एवं 9 से 12 होते हुये आरक्षित वनखण्ड खवासा केमुनारा क्रमांक 3 व 4 के बीच स्थापित मुनारा क्रमांक 3/13 तक की वन सीमा।

46.46

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

4823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2025

क्र.-PCCF -7-0089-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.- PCCF- 7-0089-2025-FLR-PCCF, दिनांक 4 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 4th September 2025

No./PCCF/7/0473/2025-FLR-PCCF:: Where as , by this department Notification No. 390-9971 - X dated 16.01.1969 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 14.03.1969 the State Government had , Under Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) , declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest ;

And whereas , all claims related to the same have been disposed of by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

SCHEDULE

Forest Division : - South Seoni (territorial )

Forest Range Khawasa

District: - Seoni Tahsil : - Kurai

Boundaries

(Ha.)

NRF Blo

KhasraIf Rev If Protected F Area No./PF enue I orest then its Comparand th tment

Patwar Villa i Halka ck No./fo rest Be

ge/ PF Bloc k

lat

Notification N umber and th the date with ga zette publicati onDate

en He ad of he La nd

9

8

7

6

4

5

12 3

1 Utar 52/ Kha Utari 2/1 K

ya

liva " wasa B"

16.625 10.142 6.601 2.299 10.793

No.9-X-58

dated 10-07

-1958 publis

hed dated 0

1.08.1958

4/1 K 15/1 14/1 86 /P-366

North -Forest Boundary from Pillar No. 3/13, establis hed between pillar 3 and 4 of Reserve Forest Block Khaw asa to pillar 7/1 , established between pillar 7 and 8 of Reserve Forest Block Kha wasa .

East Forest Boundary from Pillar No. 7/1 to Pillar No. 7 of Reserved Forest Block Utariya B.

South- Forest Boundary form Pillar 7 to 8 Reserve Fo rest Block Utariya B.

West - Forest Boundary from Pillar No. 8 to 9 and 10 to 12 of Reserved Forest Block Utari ya B and munara 3/13 , establi shed between pillar 3 and 4 of Reserve Forest Block Khawas

a.

46.46

Total

Total 05 Khasare Π

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy: Sec .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-09-12.37.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-09-12.37.Ordinary.