मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2025- भाद्र 26, शक 1947
क्रमांक 258]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011 भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ- 87-95-2022- ग्यारह- 910.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में दिनेश माली वार्ड कमांक-02 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी दिनेश माली वार्ड क्रमांक-02 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
515 516
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी दिनेश माली द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी दिनेश माली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्व म ० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी, दिनेश माली को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी दिनेश माली को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी दिनेश माली वार्ड क्रमांक- 02 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(1)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ - 87-95-2022- ग्यारह - 911.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 का धारा -14 क क अनुसार पाषद कळानवाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएंगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में विजय भालेराव वार्ड क्रमांक -03 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी विजय भालेराव वार्ड क्रमांक-03 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी विजय भालेराव वार्ड क्रमांक -03 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी विजय भालेराव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया , जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(2)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्व म ०प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
الله
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी विजय भालेराव वार्ड क्रमांक-03 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती के संबंध में कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क.-382 दिनांक 23/07/2025 में उल्लेख किया गया है कि घर पर ताला लगा होने से संपर्क नहीं किया जा सका । अभ्यर्थी दिनांक 24 जुलाई 2025 की व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये ।
8. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2025 को जारी कर अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय खण्डवा में वही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
9. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 395 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी है ।
10. अभ्यर्थी विजय भालेराव वार्ड क्रमांक -03 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी विजय भालेराव वार्ड क्रमांक-03 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(3)
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ - 87-95-2022 - ग्यारह- 912.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पांस दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में विकास उइके (चीकु) वार्ड कमांक -05 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी विकास उइके (चीकु) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी विकास उइके (चीकु) वार्ड क्रमांक-05 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी विकास उइके (चीकु) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2025
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6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी विकास उइके (चीकु) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी विकास उइके (चीकु) को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला - कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुए किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी विकास उइके (चीकु) वार्ड क्रमांक -05 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , 516(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ- 87-95-2022- ग्यारह- 913.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. • राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में शैलेन्द्र चौहान वार्ड क्रमांक -05 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी शैलेन्द्र चौहान वार्ड क्रमांक-05 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी शैलेन्द्र चौहान वार्ड कमांक-05 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी शैलेन्द्र चौहान वार्ड क्रमांक-05 .को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(6)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी शैलेन्द्र चौहान वार्ड क्रमांक -05 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी शैलेन्द्र चौहान वार्ड क्रमांक -05 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुए किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी शैलेन्द्र चौहान वार्ड क्रमांक-05 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(7)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ- 87-95-2022- ग्यारह - 914.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में प्रीति जितेन्द्र राठौर वार्ड क्रमांक-08 पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी प्रीति जितेन्द्र राठौर वार्ड क्रमांक -08 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी प्रीति जितेन्द्र राठौर वार्ड क्रमांक -08 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी प्रीति जितेन्द्र राठौर वार्ड क्रमांक -08 .को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(8)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी प्रीति जितेन्द्र राठौर वार्ड क्रमांक -08 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पंत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी प्रीति जितेन्द्र राठौर वार्ड क्रमांक -08 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुई, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी प्रीति जितेन्द्र राठौर वार्ड क्रमांक -08 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(9)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ - 87-95-2022- ग्यारह - 915.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगतं करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अब्दुल शाहरूख वार्ड क्रमांक-12 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी अब्दुल शाहरूख को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी अब्दुल शाहरूख वार्ड क्रमांक -12 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पंत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी अब्दुल शाहरूख वार्ड क्रमांक-12 . को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया , जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(10)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म० प्र० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7 . अभ्यर्थी अब्दुल शाहरूख वार्ड क्रमांक -12 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती के संबंध में कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क.- 382 दिनांक 23/07/2025 में उल्लेख किया गया है कि घर पर ताला लगा होने से संपर्क नहीं किया जा सका । अभ्यर्थी दिनांक 24 जुलाई 2025 की व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये ।
8. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जानें के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2025 को जारी कर अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय खण्डवा में वही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
9. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 395 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी है ।
10. अभ्यर्थी अब्दुल शाहरूख वार्ड क्रमांक-12 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अब्दुल शाहरूख वार्ड क्रमांक -12 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 516(11)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ- 87-95-2022- ग्यारह - 916.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अलीम खा मंसूरी वार्ड क्रमांक -13 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी अलीम खा मंसूरी वार्ड क्रमांक-13 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अलीम खा मंसूरी वार्ड क्रमांक-13 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी अलीम खा मंसूरी वार्ड क्रमांक -13 .को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516 ( 12)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्व म ०प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी अलीम खा मंसूरी वार्ड क्रमांक-13 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी अलीम खा मंसूरी वार्ड क्रमांक -13 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अलीम खा मंसूरी वार्ड क्रमांक-13 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनोज मालवीय)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(13)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ- 87-95-2022- ग्यारह - 917.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अभिजीत जैन (बब्बा ) वार्ड क्रमांक -17 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी अभिजीत जैन (बब्बा) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अभिजीत जैन (बब्बा) वार्ड क्रमांक -17 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी अभिजीत जैन (बब्बा) वार्ड कमांक-17 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(14)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्व म ० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर , समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7 . अभ्यर्थी अभिजीत जैन (बब्बा ) वार्ड कमांक -17 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती के संबंध में कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क. - 382 दिनांक 23/07/2025 में उल्लेख किया गया है कि घर पर ताला लगा होने से संपर्क नहीं किया जा सका । अभ्यर्थी दिनांक 24 जुलाई 2025 की व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये ।
8. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2025 को जारी कर अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय खण्डवा में वही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
9. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 395 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी है ।
10. अभ्यर्थी अभिजीत जैन (बब्बा) वार्ड कमांक-17 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अभिजीत जैन (बब्बा) वार्ड क्रमांक -17 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(15)
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ- 87-95-2022 - ग्यारह - 918.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में परवेज खान वार्ड क्रमांक-19 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी परवेज खान वार्ड क्रमांक -19 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी परवेज खान वार्ड क्रमांक-19 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी परवेज खान वार्ड क्रमांक -19 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(16)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म ० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी परवेज खान वार्ड क्रमांक -19 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी परवेज खान वार्ड-19 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी परवेज खान वार्ड क्रमांक-19 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(17)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ - 87-95-2022 - ग्यारह - 919.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 का धारा -14 " क" क अनुसार पाषद कानवाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में हेमलता धीरज सेन वार्ड क्रमांक-20 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी हेमलता धीरज सेन वार्ड क्रमांक-20 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी हेमलता धीरज सेन वार्ड क्रमांक-20 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी हेमलता धीरज सेन वार्ड क्रमांक -20 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(18)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी हेमलता धीरज सेन वार्ड क्रमांक -20 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी हेमलता धीरज सेन वार्ड क्रमांक -20 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी हेमलता धीरज सेन वार्ड क्रमांक -20 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(19)
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ- 87-95-2022- ग्यारह - 920.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में विजय पासी (विज्जू भैया) वार्ड क्रमांक -24 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी विजय पासी (विज्जू भैया) वार्ड क्रमांक -24 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी विजय पासी (विज्जू भैया) वार्ड क्रमांक -24 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी विजय पासी (विज्जू भैया ) वार्ड कमांक-24 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(20)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म०प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी विजय पासी (विज्जू भैया) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी विजय पासी (विज्जू भैया) को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुए किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी विजय पासी (विज्जू भैया) वार्ड क्रमांक -24 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 ( पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(21)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ - 87-95-2022- ग्यारह- 921.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में देवेन्द्र थिटे वार्ड क्रमांक-27 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी देवेन्द्र थिटे वार्ड क्रमांक -27 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यथी देवेन्द्र थिटे वार्ड कमांक-27 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी देवेन्द्र थिटे वार्ड क्रमांक-27 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(22)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म ० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी देवेन्द्र थिटे वार्ड क्रमांक -27 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी देवेन्द्र थिटे को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुए किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी देवेन्द्र थिटे वार्ड क्रमांक-27 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - 'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनोज मालवीय)
उपसचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(23)
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ- 87-95-2022 - ग्यारह- 922.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दरं अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सुरेश सिंह पावर उर्फ शिवा वार्ड क्रमांक-28 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी सुरेश सिंह पावर उर्फ शिवा को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यथी सुरेश सिंह पावर उर्फ शिवा वार्ड क्रमांक-28 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी सुरेश सिंह पावर उर्फ शिवा वार्ड क्रमांक-28 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(24)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म०प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7 . अभ्यर्थी सुरेश सिंह पावर उर्फ शिवा वार्ड क्रमांक -28 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी सुरेश सिंह पावर उर्फ शिवा को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुए किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी सुरेश सिंह पावर उर्फ शिवा वार्ड क्रमांक -28 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(25)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ- 87-95-2022 - ग्यारह- 923.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में बबलू निमाडे वार्ड क्रमांक-28 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी बबलू निमाडे को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यथी बबलू निमार्ड वार्ड क्रमांक-28 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी बबलू निमाडे वार्ड क्रमांक-28 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
516(26)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म ० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी बबलू निमाडे वार्ड क्रमांक-28ो व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी बबलू निमाडे वार्ड क्रमांक-28 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुए किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी बबलू निमाडे वार्ड क्रमांक-28 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(27)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ-87-95-2022- ग्यारह - 924.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 का धारा-14 " क" के अनुसार पार्षद के निवर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रागिनी जयप्रकाश यादव वार्ड क्रमांक -30 पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 "ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी रागिनी जयप्रकाश यादव को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यथी रागिनी जयप्रकाश यादव वार्ड क्रमांक-30 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी रागिनी जयप्रकाश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया , जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(28)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्व म ० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7 . अभ्यर्थी रागिनी जयप्रकाश यादव वार्ड क्रमांक -30 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी रागिनी जयप्रकाश यादव को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर भी वे जिला - कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नही हुई ना ही उनके द्वारा इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं हैं ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी रागिनी जयप्रकाश यादव वार्ड क्रमांक -30 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 516 (29 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ - 87-95-2022- ग्यारह - 925.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में नवीन यादव वार्ड क्रमांक-32 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी नवीन यादव को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यथी नवीन यादव वार्ड कमांक-32 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी नवीन यादव वार्ड क्रमांक-32 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(30)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म ०प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी नवीन यादव वार्ड क्रमांक -32 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी नवीन यादव को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुए किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी नवीन यादव वार्ड क्रमांक-32 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(31)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ- 87-95-2022- ग्यारह- 926.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में शकुन बाई निदाने वार्ड क्रमांक-34 पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी शकुन बाई निदाने को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यथी शकुन बाई निदाने वार्ड क्रमांक -34 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी शकुन बाई निदाने को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(32)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म० प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी शकुन बाई निदाने वार्ड क्रमांक -34 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी शकुन बाई निदाने को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर भी वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नही हुई ना ही उनके द्वारा इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी शकुन बाई निदाने वार्ड क्रमांक -34 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , 516(33)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ- 87-95-2022- ग्यारह - 927.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मो. हारून खत्री वार्ड क्रमांक-36 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 "ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी मो. हारून खत्री को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी मो. हारून खत्री वार्ड क्रमांक-36 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी मो. हारून खत्री वार्ड क्रमांक-36 .को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(34)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म ० प्र० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी मो .हारून खत्री वार्ड क्रमांक-36 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती के संबंध में कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क. - 382 दिनांक 23/07/2025 में उल्लेख किया गया है कि घर पर ताला लगा होने से संपर्क नहीं किया जा सका । अभ्यर्थी दिनांक 24 जुलाई 2025 की व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये ।
8. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2025 को जारी कर अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय खण्डवा में वही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
9. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 395 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी है ।
10. अभ्यर्थी मो.हारून खत्री वार्ड क्रमांक -36 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय खण्ड़वा में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी मो . हारून खत्री वार्ड क्रमांक-36 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, 516(35)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ - 87-95-2022- ग्यारह -928 .- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 का धारा -14 " क " क अनुसार पाषद कानवाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिलां निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. • माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अनामिका अमित पालीवाल वार्ड क्रमांक-43 पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी अनामिका अमित पालीवाल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक -2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यथी अनामिका अमित पालीवाल वार्ड क्रमांक-43 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी अनामिका अमित पालीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(36)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म ०प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी अनामिका अमित पालीवाल वार्ड क्रमांक-43 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी अनामिका अमित पालीवाल को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर भी वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नही हुई ना ही उनके द्वारा इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अनामिका अमित पालीवाल वार्ड क्रमांक-43 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(37)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ- 87-95-2022 - ग्यारह- 929.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सोनाली नमन गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक -43 पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी सोनाली नमन गोपाल अग्रवाल को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला -खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यथी सोनाली नमन गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक -43 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी सोनाली नमन गोपाल अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(38)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्ध म ०प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी सोनाली नमन गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक-43 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु ज़ारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक-382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी सोनाली नमन गोपाल अग्रवाल को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर भी वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नही हुई ना ही उनके द्वारा इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी सोनाली नमन गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक 43 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516 (39)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ - 87-95-2022- ग्यारह - 930.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में महेन्द्रकौर (माही) वार्ड क्रमांक-50 पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी महेन्द्रकौर (माही) वार्ड क्रमांक-50 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी महेन्द्रकौर (माही ) वार्ड कमांक-50 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी महेन्द्रकौर (माही) वार्ड कमांक-50 . को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(40)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थियो के विरूद्व म०प्र ० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगांमी कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी महेन्द्रकौर (माही) वार्ड क्रमांक-50 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती के संबंध में कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क.- 382 दिनांक 23/07/2025 में उल्लेख किया गया है कि घर पर ताला लगा होने से संपर्क नहीं किया जा सका । अभ्यर्थी दिनांक 24 जुलाई 2025 की व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये ।
8. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2025 को जारी कर अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय खण्डवा में वही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
9. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 395 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी है ।
10. अभ्यर्थी महेन्द्रकौर (माही) वार्ड क्रमांक -50 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी महेन्द्रकौर (माही) वार्ड क्रमांक-50 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , 516(41)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ - 87-95-2022 - ग्यारह- 931.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला- खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें वार्ड क्रमांक-34 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पत्र क्रमांक-2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें .को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । ' नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि इस सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर आपका अभ्यावेदन जिला कार्यालय के माध्यम से आयोग को प्राप्त होना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना और वैसी स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा " ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(42)
अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया , जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक -271 दिनांक 20/06/2025 में उल्लेख किया गया है । " अभ्यर्थी द्वारा ना तो सूचना पत्र का जवाब एवं ना ही निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है । अभ्यर्थी के विरूद्ध म ०प्र० नगपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंध के अंतर्गत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें वार्ड क्रमांक-34 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । वे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई उनके पुत्र बिना किसी प्राधिकृत पत्र के उपस्थित हुये ।
8. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को 31 जुलाई 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
9. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 395 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी है ।
10. अभ्यर्थी चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें व्ही० सी ० में दिनांक 31/07/2025 को उपस्थित हुई उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर उपलब्ध कराया गया । जिसे उपजिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा से संबंधित अभ्यर्थी के व्यय लेखो पर परीक्षण कर वस्तुस्थिति के लिये अगली तिथि पर स्पष्ट करने के निर्देश हुये ।
11 आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 01 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही ०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था । कले ० खण्डवा के पत्र क्रमांक-401 दिनांक 05 अगस्त 2025 के माध्यम से तामीली आयोग को प्राप्त हो चुकी है ।
516(43)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
1.2 अभ्यर्थी चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें को सूचना पत्र प्राप्त होने वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित हुई, किन्तु निर्वाचन व्यय लेखे से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये । इसलिये उपजिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा द्वारा इनके निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर एवं संबंधित दस्तावेज का परीक्षण कर रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करने के निर्देश हुये ।
13 कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-455 दिनांक 28 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें वार्ड क्रमांक -34 के द्वारा दि. 17 अगस्त 2022 को दिनप्रति दिन के खाते के संधारण हेतु मात्र छाया प्रेषिण पजीं दिनांक 17 अगस्त 2022 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई है है तथा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर एवं शपथ पत्र व्ही० सी० दि. 31 जुलाई 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किया जो कि निर्वाचन सम्पन्न होने लगभग तीन वर्ष पश्चात प्रस्तुत किये है । म० प्र ० नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 ग के प्रावधान के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ।
14 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर एवं शपथ पत्र दिनांक 31 जुलाई 2025 निर्वाचन सम्पन्न होने के लगभग तीन वर्ष पश्चात विलंब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई सटीक जबाव एवं प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रही है ।
15 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे समयावधि में दाखिल नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी चन्द्रकांता सोहनलाल मेलुन्दें वार्ड क्रमांक-34 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(44)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक एफ- 87-95-2022- ग्यारह - 932.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम खण्डवा जिला - खण्डवा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रेखा राकेश तंतवार वार्ड क्रमांक-26 पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी रेखा राकेश तंतवार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- खण्डवा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - खण्डवा के पत्र क्रमांक -2121 दिनांक 01-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रेखा राकेश तंतवार वार्ड क्रमांक -26 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 23/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- खण्डवा के माध्यम से अभ्यर्थी रेखा राकेश तंतवार वार्ड क्रमांक-26 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया , जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(45)
6. कलेक्टर खण्डवा के पत्र क्रमांक-618 दिनांक 25/09/2023 में उल्लेख किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा जवाब एवं व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है, प्राप्त जवाब संतोषप्रद प्रतीत नहीं होने का लेख किया है ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय खण्डवा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी रेखा राकेश तंतवार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती के संबंध में कलेक्टर जिला- खण्डवा के पत्र क.- 382 दिनांक 23/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । किन्तु अभ्यर्थी दिनांक 24 जुलाई 2025 की व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई ना ही उनके द्वारा अनुपस्थित के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
8. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2025 को जारी कर अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय खण्डवा में वही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
9. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 395 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी है ।
10. अभ्यर्थी रेखा राकेश तंतवार वार्ड क्रमांक -26 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय खण्डवा में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से जमा किया गया है ।
12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी रेखा राकेश तंतवार वार्ड क्रमांक-26 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम खण्डवा जिला-खण्डवा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(46)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ- 87-189-2022- ग्यारह- 935.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 "क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद डिकेन जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में शीतल पाटीदार- दशरथ पाटीदार वार्ड क्रमांक -08 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18- 08-2022 तक अभ्यर्थी शीतल पाटीदार दशरथ पाटीदार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 2575 दिनांक 28-11-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी शीतल पाटीदार- दशरथ पाटीदार द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01-06-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी शीतल पाटीदार- दशरथ पाटीदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 08 जुलाई 2025 एवं दिनांक 26/05/2025 में अभ्यर्थी शीतल पाटीदार- दशरथ पाटीदार द्वारा तामीली के उपरान्त भी निर्वाचन व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय को आज पर्यान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(47)
'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी शीतल पाटीदार - दशरथ पाटीदार के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरूवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी, शीतल पाटीदार दशरथ पाटीदार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. सूचना पत्र क्रमांक 698 दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही0 सी0 में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।
9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच के पत्र क्रमांक 168 दिनांक 12/08/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हुई है ।
11. अभ्यर्थी शीतल पाटीदार दशरथ पाटीदार को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय नीमच में दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है । अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो पर कले ० नीमच रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये ।
12. कलेक्टर नीमच के पत्र क्रमांक 01/09/2025 में शीतल पाटीदार दशरथ पाटीदार वार्ड क्रमांक-08 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज पर्यन्त तक पूर्ण जमा नहीं कराया गया है । अभ्यर्थी को निरर्हित को किये जाने की अनुंशसा की गई है ।
13 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।
14 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, शीतल पाटीदार दशरथ पाटीदार वार्ड क्रमांक-08 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद डिकेन जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से (दो) ) 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल , 516(48)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ - 87-189-2022- ग्यारह -936 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा !
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद डिकेन जिला - नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में फूल कुंवर- दशरथ पाटीदार वार्ड क्रमांक -10 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18- 08-2022 तक अभ्यर्थी फूल कुंवर - दशरथ पाटीदार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 2575 दिनांक 28-11-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी शीतल पाटीदार - दशरथ पाटीदार द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5 . आयोग के पत्र दिनांक 01-06-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी फूल कुंवर - दशरथ पाटीदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 08 जुलाई 2025 , 26/05/2025 एवं दिनांक 25/05/2025 में अभ्यर्थी फूल कुंवर- दशरथ पाटीदार द्वारा अभ्यर्थी द्वारा तामीली के उपरान्त भी निर्वाचन व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय को आज पर्यान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया है ।
'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी फूल कुंवर- दशरथ पाटीदार के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरूवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(49)
7. अभ्यर्थी, फूल कुंवर - दशरथ पाटीदार वार्ड क्रमांक -10 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. सूचना पत्र क्रमांक 699 दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही0 सी0 में जिला कार्यालय नीमच में उनके पति बिना प्राधिकृत पत्र के उपस्थित हुये किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित प्रमाण एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।
9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच के पत्र क्रमांक 168 दिनांक 12/08/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हुई है ।
11. अभ्यर्थी फूल कुंवर- दशरथ पाटीदार वार्ड क्रमांक -10 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय नीमच में दिनांक 14 अगस्त 2025 ( गुरुवार) उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है । अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो पर कले ० नीमच को रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये ।
12. कलेक्टर नीमच के पत्र क्रमांक 01/09/2025 में फूल कुंवर - दशरथ पाटीदार वार्ड क्रमांक- 10 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज पर्यन्त तक पूर्ण जमा नहीं कराया गया है । अभ्यर्थी को निरर्हित को किये जाने की अनुंशसा की गई है ।
13 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।
14 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , फूल कुंवर - दशरथ पाटीदार वार्ड क्रमांक -10 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद डिकेन जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( दो) ) 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(50)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ- 87-189-2022- ग्यारह - 937.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद डिकेन जिला-नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में गंगा-कांझ महोडीया वार्ड क्रमांक-12 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी गंगा-कांझु महोडीया वार्ड क्रमांक -12 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 2575 दिनांक 28-11-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी शीतल पाटीदार - दशरथ पाटीदार द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01-06-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी गंगा- कांझ महोडीया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 08 जुलाई 2025 26/05/2025 एवं दिनांक 25 जुलाई 2025 में अभ्यर्थी गंगा-कांझ महोडीया द्वारा अभ्यर्थी द्वारा तामीली के उपरान्त भी निर्वाचन व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय को आज पर्यान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया है ।
'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी गंगा- कांझु महोडीया वार्ड क्रमांक -12 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर , समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरूवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
516(51)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
7. अभ्यर्थी, गंगा-कांझु महोडीया को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना -पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. सूचना पत्र क्रमांक 701 दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 20/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही० सी ० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।
9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में वही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच के पत्र कमांक 168 दिनांक 12/08/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हुई ।
11. अभ्यर्थी गंगा-कांझु महोडीया को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय नीमच में दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) उपस्थित नहीं हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है । अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो पर कले ०नीमच का रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये ।
12. कलेक्टर नीमच के पत्र कमांक 01/09/2025 में गंगा- कांझ महोडीया द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज पर्यान्त तक पूर्ण जमा नहीं किया गया एवं निरर्हित किये जाने की अनुंशसा की गई है ।
13 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।
14 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, गंगा-कांझु महोडीया वार्ड क्रमांक-12 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद डिकेन जिला- नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से (दो)) 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(52)
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ - 87-189-2022- ग्यारह - 938.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद डिकेन जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18- 08-2022 तक अभ्यर्थी मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 2575 दिनांक 28-11-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी शीतल पाटीदार - दशरथ पाटीदार द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. • आयोग के पत्र दिनांक 01-06-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 08 जुलाई 2025 , 26/05/2025 एवं दिनांक 25 जुलाई 2025 में अभ्यर्थी मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी वार्ड क्रमांक-15 तामीली के उपरान्त भी निर्वाचन व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय को आज पर्यान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया है
'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर , समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरूवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2025
516(53)
7 . अभ्यर्थी, मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. सूचना पत्र क्रमांक 703 दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही ०सी ० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।
9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में वही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच के पत्र क्रमांक 168 दिनांक 12/08/2025 द्वारा आयोग को प्राप्त हुई ।
11. अभ्यर्थी मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय नीमच में दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) उपस्थित नहीं हुई और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है । अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो पर कले ०नीमच का रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये ।
12. कलेक्टर नीमच के पत्र क्रमांक 01/09/2025 में मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज पर्यान्त तक पूर्ण जमा नहीं किया गया एवं निरर्हित किये जाने की अनुशसा की गई है ।
13 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।
14 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, मंजू (बाई) देवी पति महादेव सोनी वार्ड क्रमांक-15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 - 'क' के अधीन इस प्रकार इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद डिकेन जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( दो ) ) 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./- (मनोज मालवीय) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.