मध्यप्रदेशशासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2025 - भाद्र 27, शक 1947
क्रमांक 263]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2025
क्रमांक एफ ए 3-43 / 2017 / 1 / पांच ( 29 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017 ) , की धारा 9 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-43/2017/ 1 / पांच /(55) दिनांक 07 दिसम्बर , 2018 , में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में , खंड (iv ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
" (v ) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है । "
2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर , 2025 मे लागू होगी । :
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वन्दना शर्मा, उपसचिव.
525 526
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2025
क्र. एफ ए- 3-43-2017-1 - पांच - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-43-2017-1 - पांच (29 ) , दिनांक 18 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वन्दना शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 18th September 2025
No. F A 3-43 / 2017 / 1 / V ( 29 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section ( 5 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax , Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A 3-43 /2017 / 1 /V ( 55 ) dated the 30th June , 2017 , namely : -
In the said notification , after clause ( iv) , the following clause shall be inserted , namely: -
" ( v ) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub section ( 1 ) of section 22 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 " .
2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September 2025 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.