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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022

Published 24 September 2025

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
270
Identifier
in.gazette.madhya.2025-09-24.270.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 सितम्बर 2025- आश्विन 2, शक 1947

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र.- एफ 87-185-2022- ग्यारह- 942.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 "क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् नीमच , जिला नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में शुभम चौहान, वार्ड क्रमांक -8 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी शुभम चौहान, वार्ड क्रमांक-08 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- नीमच के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 2575 , दिनांक 28 नवम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी, शुभम चौहान, वार्ड क्रमांक-08 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

5. आयोग के पत्र दिनांक 8 अप्रैल 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी शुभम चौहान, वार्ड क्रमांक-08 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक 102, दिनांक 26 मई 2025 में लेख है कि अभ्यर्थी शुभम चौहान, वार्ड क्रमांक -08 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था. कलेक्टर के पत्र दिनांक 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया. उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है .

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी शुभम चौहान , वार्ड क्रमांक-08 के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 16जुलाई 2025 को जारी कर, समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.

7. अभ्यर्थी, शुभम चौहान वार्ड क्रमांक -08 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 , दिनांक 30 जुलाई 2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. सूचना- पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30 जुलाई 2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31 जुलाई 2025 को व्ही. सी. में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए.

10. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, शुभम चौहान वार्ड क्रमांक-08 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम , 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद् नीमच जिला- नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से (पांच) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

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भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022 - ग्यारह - 943.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रिकिता विनोद बोरीवाल वार्ड क्रमांक -15 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी। । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी रिकिता विनोद बोरीवाल वार्ड क्रमांक -15 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रिकिता विनोद बोरीवाल वार्ड क्रमांक -15 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी रिकिता विनोद बोरीवाल वार्ड क्रमांक -15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी रिकिता विनोद बोरीवाल वार्ड क्रमांक -15 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि ० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

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'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी रिकिता विनोद बोरीवाल वार्ड क्रमांक -15 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर , समस्त कागजातो /प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, रिकिता विनोद बोरीवाल वार्ड क्रमांक -15 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही 0 सी 0 में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, रिकिता विनोद बोरीवाल वार्ड क्रमांक -15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच ) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

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भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022- ग्यारह - 944.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3 . माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला-नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्रीमती रूकसाना हारून राशीद वार्ड क्रमांक -16 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी। । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी श्रीमती रूकसाना हारून राशीद वार्ड क्रमांक-16 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क ) के अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती रूकसाना हारून राशीद वार्ड क्रमांक -16द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती रूकसाना हारून राशीद वार्ड क्रमांक -16 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक-102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी श्रीमती रूकसाना हारून राशीद वार्ड क्रमांक-16 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

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' उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी श्रीमती रूकसाना हारून राशीद वार्ड क्रमांक -16 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर , समस्त कागजातो /प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, श्रीमती रूकसाना हारून राशीद वार्ड क्रमांक-16 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही 0सी 0 में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्रीमती रूकसाना हारून राशीद वार्ड क्रमांक-16 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 - 'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला-नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

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भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022 - ग्यारह - 945.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद क निवाचन म भाग लन वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने कीतारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3 . माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में जरीना भूरा कुरेशी वार्ड क्रमांक -17 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी जरीना भूरा कुरेशी वार्ड क्रमांक -17 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी जरीना भूरा कुरेशी वार्ड क्रमांक -17 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी जरीना भूरा कुरेशी वार्ड क्रमांक -17 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी जरीना भूरा कुरेशी वार्ड क्रमांक -17 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

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'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी जरीना भूरा कुरेशी वार्ड क्रमांक -17 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 (गुरूवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, जरीना भूरा कुरेशी वार्ड क्रमांक-17 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही० सी० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, जरीना भूरा कुरेशी वार्ड क्रमांक-17 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

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भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

: क्र. - एफ 87-185-2022 - ग्यारह - 946.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लन वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में भावना सुमित राठोर वार्ड क्रमांक -22 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी भावना सुमित राठोर वार्ड क्रमांक-22 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक -2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी भावना सुमित राठोर वार्ड क्रमांक-22 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी भावना सुमित राठोर वार्ड क्रमांक -22 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक-102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी भावना सुमित राठोर वार्ड क्रमांक -22 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि ० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(8)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी भावना सुमित राठोर वार्ड क्रमांक -22 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो /प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 (गुरूवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, भावना सुमित राठोर वार्ड क्रमांक-22 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही०सी० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, भावना सुमित राठोर वार्ड क्रमांक-22 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

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भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87--185-2022- ग्यारह - 947.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मीना कुंगर वार्ड क्रमांक-23 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी मीना कुंगर वार्ड क्रमांक -23 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला. निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी मीना कुंगर वार्ड क्रमांक-23 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5 . आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी मीना कुंगर वार्ड क्रमांक -23 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी मीना कुंगर वार्ड क्रमांक -23 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(10)

' उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी मीना कुंगर वार्ड क्रमांक -23 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर , समस्त कागजातो /प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, मीना कुंगर वार्ड क्रमांक-23 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही ०सी० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, मीना कुंगर वार्ड क्रमांक-23 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच ) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(11)

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022- ग्यारह - 948.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लन वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने कीतारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में प्रवीण जैन वार्ड क्रमांक -26 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी प्रवीण जैन वार्ड क्रमांक-26 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक -2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी प्रवीण जैन वार्ड क्रमांक -26 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5 . आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी प्रवीण जैन वार्ड क्रमांक -26 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी प्रवीण जैन वार्ड क्रमांक -26 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि ० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

1 、 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(12)

' उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी प्रवीण जैन वार्ड क्रमांक-26 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, प्रवीण जैन वार्ड क्रमांक -26 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही 0 सी 0 में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित हुए और किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के प्रमाण एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायेगये ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, प्रवीण जैन वार्ड क्रमांक -26 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - 'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से (पांच) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

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भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022- ग्यारह - 949.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निवर्वाचन में भाग लेन वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी"निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में संदीप पुरोहित वार्ड क्रमांक -35 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी संदीप पुरोहित वार्ड क्रमांक -35 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी संदीप पुरोहित वार्ड क्रमांक -35 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी संदीप पुरोहित वार्ड क्रमांक -35 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी संदीप पुरोहित वार्ड क्रमांक -35 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(14)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी संदीप पुरोहित वार्ड क्रमांक -35 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरूवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, संदीप पुरोहित वार्ड क्रमांक -35 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही ० सी ० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित हुए और किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के प्रमाण एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, संदीप पुरोहित वार्ड क्रमांक -35 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला-नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540( 15)

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022 - ग्यारह - 950.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएंगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रवि कुमार शर्मा वार्ड क्रमांक-35 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी रवि कुमार शर्मा वार्ड क्रमांक -35 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट -छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रवि कुमार शर्मा वार्ड क्रमांक -35 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी रवि कुमार शर्मा वार्ड क्रमांक -35 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी रवि कुमार शर्मा वार्ड क्रमांक -35 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि ० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(16)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी रवि कुमार शर्मा वार्ड क्रमांक -35 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर , समस्त कागजातो/प्रमागों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 (गुरूवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, रवि कुमार शर्मा वार्ड क्रमांक-35 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही ० सी० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, रवि कुमार शर्मा वार्ड क्रमांक-35 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच ) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540( 17)

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022- ग्यारह - 951.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में भागचन्द्र वार्ड क्रमांक-39 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी भागचन्द्र वार्ड क्रमांक-39 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक -2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी भागचन्द्र वार्ड क्रमांक -39 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी भागचन्द्र वार्ड क्रमांक-39 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक-102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी भागचन्द्र वार्ड क्रमांक -39 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि ० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(18)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी भागचन्द्र वार्ड क्रमांक-39 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरूवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, भागचन्द्र वार्ड क्रमांक-39 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही० सी ० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, भागचन्द्र वार्ड क्रमांक -39 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच ) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540( 19)

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022- ग्यारह - 952.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में स्वेता श्रीवास्तव वार्ड-28 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी स्वेता श्रीवास्तव वार्ड-28 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक -2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी स्वेता श्रीवास्तव वार्ड-28 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी स्वेता श्रीवास्तव वार्ड -28 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी स्वेता श्रीवास्तव वार्ड-28 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि ० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(20)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी स्वेता श्रीवास्तव वार्ड -28 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7 . अभ्यर्थी, स्वेता श्रीवास्तव वार्ड -28 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8 . सूचना पत्र दिनांक 16/07/2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30/07/2025 को हो जाने के उपरांत वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/07/2025 को व्ही 0 सी0 में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित हुई किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है , इस संबंध में कोई प्रमाण एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये । प्रमाण उपलब्ध न होने पर संबंधित अभ्यर्थी को व्ही ०सी० में अवगत करा दिया गया था कि वे अगली तिथि दिनांक 14 अगस्त 2025 को यदि उन्होने निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया है तो उसकी प्रमाण व रसीद के साथ उपस्थित होवे ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी स्वेता श्रीवास्तव वार्ड -28 व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 14/08/2025 को व्ही ० सी० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज इत्यादि प्राप्त हुए

11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए । कले० नीमच द्वारा प्राप्त स्पष्ट अभिमत में भी उनके पत्र क्रमांक -200 दिनांक 01 सितम्बर 2025 में अभ्यर्थी स्वेता श्रीवास्तव वार्ड क्रमांक -28 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अप्राप्त होने का लेख किया गया है ।

12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, स्वेता श्रीवास्तव वार्ड -28 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला-नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(21)

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022- ग्यारह - 953.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 "क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक-30 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक-30 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक -2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक-30 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक-30 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक-30 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि ० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(22)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक-30 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर , समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7 अभ्यर्थी तरूण महेश विरवाल द्वारा तामीली की पावती में लेख किया गया है उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इलाज चल रहा है एवं पारिवारिक समस्यो के चलते निर्वाचन व्यय लेखा की पुस्तिका गुम होने से जमा नही कराई गई । वे व्ही ० सी ० में उपस्थित होने में असमर्थ है ।

8 आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

9 अभ्यर्थी तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक -30 व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 14/08/2025 को व्ही ०सी ० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुए ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज इत्यादि प्राप्त हुए

10 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया और ना व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज व प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराये गए । कले ० नीमच द्वारा प्राप्त स्पष्ट अभिमत में भी उनके पत्र क्रमांक-200 दिनांक 01 सितम्बर 2025 में तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक-30 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अप्राप्त होने का लेख किया गया है ।

11 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इंस असफलता के लिए अभ्यर्थी, तरूण महेश विरवाल वार्ड क्रमांक-30 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( पांच ) ) 05 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

540(23 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-185-2022- ग्यारह - 954.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 "क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड क्रमांक-34 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड क्रमांक-34 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड क्रमांक-34 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड क्रमांक-34 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी लक्ष्मी मानसिंह

चौहान वार्ड क्रमांक -34 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक़ पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि ० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(24)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड क्रमांक-34 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 16-07-2025 को जारी कर, समस्त कागजातो/प्रमाणों सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 31/07/2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड क्रमांक-34 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- नीमच के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/07/2025 द्वारा आयोग की व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. सूचना पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 30 जुलाई 2025 को जाने के उपरांत वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि दिनांक 31 जुलाई 2025 को व्ही० सी० में उपस्थित्त नहीं हुई । अभ्यर्थी के पति बिना किसी प्राधिकृत पत्र के उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दाखिल करने का प्रमाण व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए ।

9. आयोग द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुनः सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो/ प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अंगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड क्रमांक-34 व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 14/08/2025 को व्ही ०सी ० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई कले ० नीमच द्वारा प्राप्त स्पष्ट अभिमत में भी उनके पत्र क्रमांक-200 दिनांक 01 सितम्बर 2025 में अभ्यर्थी लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड कमांक-34 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से 31/07/2025 का दाखिल करने का लेख किया गया है । आपके द्वारा चुनाव के लगभग तीन वर्ष पश्चात निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया जो कि समयावधि पश्चात जमा किया गया जिसका कोई तार्किक कारण आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामिली होने के उपरांत भी लगभग 03 वर्ष निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दाखिल किया गया ।

12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को समयावधि पश्चात प्रस्तुत करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे समयावधि पश्चात प्रस्तुत करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, लक्ष्मी मानसिंह चौहान वार्ड क्रमांक-34 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - ' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( दो) ) 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(25)

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्रमांक - एफ 87-185-2022 - ग्यारह - 955.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक-14 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । । इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक -14 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक-14 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक-14 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक -14 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दि० 8 जुलाई 2025 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन इस कार्यालय में आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया । उक्त अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(26)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक -14 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक -14 व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 14/08/2025 को व्ही ० सी ० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुई कले ० नीमच द्वारा प्राप्त स्पष्ट अभिमत में भी उनके पत्र क्रमांक-200 दिनांक 01 सितम्बर 2025 में अभ्यर्थी पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक-14 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से 21/08/2025 का दाखिल करने का लेख किया गया है । आपके द्वारा चुनाव के लगभग तीन वर्ष पश्चात निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया जो कि समयावधि पश्चात जमा किया गया जिसका कोई तार्किक कारण आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामिली होने के उपरांत भी लगभग 03 वर्ष निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दाखिल किया गया ।

12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को समयावधि पश्चात प्रस्तुत करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे समयावधि पश्चात प्रस्तुत करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, पूजा राकेश गेहलोत वार्ड क्रमांक -14 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( दो ) ) 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

540( 27)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्रमांक - एफ 87-185-2022 - ग्यारह - 956.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक-29 दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक - 29 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक -2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक-29 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक-29 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक-29 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दिनांक 12 जुलाई 2024 एवं 26 मई 2025 में लेख किया है कि अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन के संलग्न साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(28)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक-29 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक-29 व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 14/08/2025 को व्ही ० सी ० में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुए कले ० नीमच द्वारा प्राप्त स्पष्ट अभिमत में भी उनके पत्र क्रमांक-200 दिनांक 01 सितम्बर 2025 में अभ्यर्थी सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक-29 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से 13/06/2025 का दाखिल करने का लेख किया गया है । आपके द्वारा चुनाव के लगभग तीन वर्ष पश्चात निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया जो कि समयावधि पश्चात जमा किया गया, जिसका कोई तार्किक कारण आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामिली होने के उपरांत भी लगभग 03 वर्ष निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दाखिल किया गया ।

12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को समयावधि पश्चात प्रस्तुत करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे समयावधि पश्चात प्रस्तुत करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सुनील जैन इन्वर्टर वार्ड क्रमांक-29 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला- नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( दो) ) 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

540( 29 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्रमांक - एफ 87-185-2022 - ग्यारह -957 . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच के पार्षद पद के आम निर्वाचन में नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक-31 दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 18-08-2022 तक अभ्यर्थी नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक-31 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- नीमच के पत्र क्रमांक-2575 दिनांक 28/11/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक-31 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 08/04/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- नीमच के माध्यम से अभ्यर्थी नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक 31 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

6. कलेक्टर के पत्र क्रमांक -102 दिनांक 26/05/2025 में लेख है कि अभ्यर्थी नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक-31 द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था । कलेक्टर के पत्र दिनांक 12 जुलाई 2024 एवं 26 मई 2025 में लेख किया है कि अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन के संलग्न साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540 (30)

'उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक -31 के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनाक 07 अगस्त 2025 को जारी कर अभ्यर्थी को समस्त कागजातो / प्रमाणो सहित जिला कार्यालय नीमच में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक 31 क्तिगत सुनवाई तिथि 14/08/2025 को व्ही 0 सी 0 में जिला कार्यालय नीमच में उपस्थित नहीं हुए , कले ० नीमच द्वारा प्राप्त स्पष्ट अभिमत में भी उनके पत्र क्रमांक-200 दिनांक 01 सितम्बर 2025 में अभ्यर्थी नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक-31 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से 13/06/2025 का दाखिल करने का लेख किया गया है । आपके द्वारा चुनाव के लगभग तीन वर्ष पश्चात निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया जो कि समयावधि पश्चात जमा किया गया जिसका कोई तार्किक कारण आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामिली होने के उपरांत भी लगभग 03 वर्ष निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दाखिल किया गया ।

12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को समयावधि पश्चात प्रस्तुत करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे समयावधि पश्चात प्रस्तुत करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, नरेन्द्र सोनी वार्ड क्रमांक-31 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद नीमच जिला - नीमच का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से ( दो) ) 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(31)

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-347-2022 - ग्यारह -960 .-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद खिरकिया जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्री अमित तिवारी वार्ड क्रमांक-02 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी श्री अमित तिवारी वार्ड क्रमांक-02 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी श्री अमित तिवारी वार्ड क्रमांक-02 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी श्री अमित तिवारी वार्ड क्रमांक -02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

540(32)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद खिरकिया जिला हरदा के अभ्यर्थी श्री अमित तिवारी वार्ड क्रमांक-02 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी श्री अमित तिवारी वार्ड क्रमांक -02 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी श्री अमित तिवारी वार्ड क्रमांक-02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित हुये और किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई प्रमाण एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्री अमित तिवारी वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद खिरकिया जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(33)

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-347-2022- ग्यारह - 961.-:मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद खिरकिया जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्रीमती मीनू गोपाल अग्रवाल वार्ड कमांक-02 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी श्रीमती मीनू गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक-02 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती मीनू गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक-02 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती मीनू गोपाल अग्रवाल वार्ड कमांक-02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

540(34)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद खिरकिया जिला हरदा के अभ्यर्थी श्रीमती मीनू गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक-02 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी श्रीमती मीनू गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक-02 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-350 /405/ स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी श्रीमती मीनू गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक -02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थित के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्रीमती मीनू गोपाल अग्रवाल वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद खिरकिया जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 ( दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(35)

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-347-2022- ग्यारह - 962.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की क्रमांक - एफ 87-185-2022 - ग्यारह - 962.ने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लखा रखगा या अपने निवाचन आभकता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद खिरकिया जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्रीमती संध्या जायसवाल वार्ड क्रमांक-06 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी श्रीमती संध्या जायसवाल वार्ड क्रमांक-06 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती संध्या जायसवाल वार्ड क्रमांक -06 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती संध्या जायसवाल वार्ड कमांक-06 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(36)

6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक-22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद खिरकिया जिला हरदा के अभ्यर्थी श्रीमती संध्या जायसवाल वार्ड क्रमांक -06 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी श्रीमती संध्या जायसवाल वार्ड क्रमांक -06 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 /405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी श्रीमती संध्या जायसवाल वार्ड कमांक-06 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला - कार्यालय हरदा में उपस्थित नही हुई और ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थित के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्रीमती संध्या जायसवाल वार्ड क्रमांक-06 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद खिरकिया जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(37)

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-348-2022- ग्यारह - 965.-:मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में किशोन इनवे वार्ड क्रमांक-07 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी किशोन इनवे वार्ड क्रमांक-07 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी किशोन इनवे वार्ड कमांक-07 द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी किशोन इनवे वार्ड क्रमांक-07 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(38)

6. कलेक्टर हरदा के पत्र कमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा के अभ्यर्थी किशोन इनवे वार्ड क्रमांक-07 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी किशोन इनवे वार्ड क्रमांक-07 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-350/ 405 / स्था. निर्वा./ 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी किशोन इनवे वार्ड क्रमांक -07 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित हुए । किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में दस्तावेज एवं प्रमाण उपलब्ध नहीं कराये गए ।

कले ०हरदा के पत्र क्रमांक 399/405/2025 दिनांक 10 सितम्बर 2025 द्वारा उल्लेख किया गया है" कि श्री किशोन इवने अभ्यर्थी वार्ड क्रमांक -07 नगर परिषद टिमरनी स्वयं दिनांक 28 अगस्त 2025 को आयोजित व्ही.सी. में उपस्थित हुये । श्री किशोन इनवे द्वारा व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, किशोन इनवे वार्ड क्रमांक-07 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद टिमरनी जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(39)

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-348-2022- ग्यारह - 966.-:मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की क्रमांक - एफ 87-185-2022 - ग्यारह -966.-ने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3 . माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में हुकुमचंद रेवाराम वार्ड क्रमांक-09 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी हुकुमचंद रेवाराम वार्ड क्रमांक-09 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी हुकुमचंद रेवाराम वार्ड क्रमांक-09 द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी हुकुमचंद रेवाराम वार्ड क्रमांक -09 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(40)

6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा के अभ्यर्थी हुकुमचंद रेवाराम वार्ड क्रमांक-09 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी हुकुमचंद रेवाराम वार्ड क्रमांक -09 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र कमांक-350 /405 / स्था.निर्वा. /2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी हुकुमचंद रेवाराम वार्ड क्रमांक-09 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुए । ना उनकी अनुपस्थित के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

कले ०हरदा के पत्र क्रमांक 399/405/2025 दिनांक 10 सितम्बर 2025 द्वारा उल्लेख किया गया है " कि रिटनिर्ग आफिसर ( नपा) टिमरनी द्वारा उपलब्ध कराये समस्त व्यय लेखा रजिस्टरों का निरीक्षण करने के उपरान्त श्री हुकुमसिंह का व्यय लेखा जमा होना नहीं पाया गया । रिटनिर्ग आफिसर (नपा) टिमरनी द्वारा परिशिष्ट 36 क त्रुटिपूर्ण व्यय लेखा दाखिल करने की तारीख 116/08/2022 अंकित की गयी है तथा में प्राप्त अंकित किया गया है । श्री हुकुमसिंह द्वारा व्यय लेखा जमा नहीं किया गया ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफ़लता के लिए अभ्यर्थी, हुकुमचंद रेवाराम वार्ड कमांक -09 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(41)

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-348-2022- ग्यारह - 967.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अर्चना लालू शुक्ला वार्ड क्रमांक -11 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी अर्चना लालू शुक्ला वार्ड क्रमांक-11 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अर्चना लालू शुक्ला वार्ड क्रमांक -11 द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी अर्चना लालू शुक्ला वार्ड क्रमांक -11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(42)

6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक-22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'किं नगर परिषद टिमरनी के अभ्यर्थी अर्चना लालू शुक्ला वार्ड क्रमांक -11 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी अर्चना लालू शुक्ला वार्ड क्रमांक-11 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक -350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी अर्चना लालू शुक्ला वार्ड क्रमांक -11 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई , ना ही उनका कोई अनुपस्थिति के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , अर्चना लालू शुक्ला वार्ड क्रमांक-11 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(43)

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

i क्र. - एफ 87-348-2022- ग्यारह - 968.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में निर्मला निम्मा धर्मेन्द्र वार्ड क्रमांक-14 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी निर्मला निम्मा धर्मेन्द्र वार्ड क्रमांक-14 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी निर्मला निम्मा धर्मेन्द्र वार्ड क्रमांक -14 द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी निर्मला निम्मा धर्मेन्द्र वार्ड क्रमांक-14 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(44)

6. कलेक्टर हरदा के पत्र कमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा के अभ्यर्थी निर्मला निम्मा धर्मेन्द्र वार्ड क्रमांक -14 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी निर्मला निम्मा धर्मेन्द्र वार्ड क्रमांक -14 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. /2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी निर्मला निम्मा धर्मेन्द्र वार्ड क्रमांक -14 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई , ना ही उनका कोई अनुपस्थिति के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, निर्मला निम्मा धर्मेन्द्र वार्ड क्रमांक -14 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद टिमरनी जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(45)

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-348-2022 - ग्यारह -969 .-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की क्रमांक - एफ 87-185-2022 - ग्यारह - 969.ने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र .राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रीना प्रकाश रहडवा वार्ड क्रमांक-14 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी रीना प्रकाश रहडवा वार्ड क्रमांक-14 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रीना प्रकाश रहडवा वार्ड क्रमांक -14 द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी रीना प्रकाश रहडवा वार्ड क्रमांक -14 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(46)

6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक-22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा के अभ्यर्थी रीना प्रकाश रहडवा वार्ड क्रमांक -14 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी रीना प्रकाश रहडवा वार्ड क्रमांक-14 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी रीना प्रकाश रहडवा वार्ड क्रमांक-14 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई, ना ही उनका कोई अनुपस्थिति के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, रीना प्रकाश रहडवा वार्ड क्रमांक -14 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद टिमरनी जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

540(47)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-348-2022 - ग्यारह -970 .-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 .म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अर्चना नितेश कनेरिया वार्ड क्रमांक -15 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी अर्चना नितेश कनेरिया वार्ड क्रमांक -15 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अर्चना नितेश कनेरिया वार्ड क्रमांक -15 द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. • आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी अर्चना नितेश कनेरिया वार्ड क्रमांक -15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओ पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(48)

6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा के अभ्यर्थी अर्चना नितेश कनेरिया वार्ड क्रमांक -15 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी अर्चना नितेश कनेरिया वार्ड क्रमांक-15 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र कमांक-350 /405 /स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी अर्चना नितेश कनेरिया वार्ड क्रमांक -15 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई, ना ही उनका कोई अनुपस्थिति के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अर्चना नितेश कनेरिया वार्ड क्रमांक-15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(49)

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

आदेश

क्र. - एफ 87-348-2022 - ग्यारह - 971.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की क्रमांक- एफ 87-185-2022- ग्यारह -971 . ने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लखा रखगा या अपन निवाचन आभकता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अनिल ओनकर वार्ड क्रमांक-02 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी अनिल ओनकर वार्ड क्रमांक-02 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अनिल ओनकर वार्ड क्रमांक -02 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी अनिल ओनकर वार्ड क्रमांक -02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2025

540(50)

6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा के अभ्यर्थी अनिल ओनकर वार्ड क्रमांक -02 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अतः अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी अनिल ओनकर वार्ड क्रमांक -02 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. /2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी अनिल ओनकर वार्ड क्रमांक-02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित हुए , किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई प्रमाण व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

कले ०हरदा के पत्र क्रमांक 399/405/2025 दिनांक 10 सितम्बर 2025 द्वारा उल्लेख किया गया है" कि उनके व्यय लेखो का परीक्षण करने पर व्यय लेखा रजिस्टर में बैंक खाते की प्रविष्टि होना पायी गई है व्यय लेखा में शपथ पत्र में नोटरी किया हुआ पाया गया । व्यय लेखा रजिस्टर में मात्र एक देयक राशि 3,644 / - का उपलब्ध कराया गया शेष देयक अप्राप्त है । अतः अभ्यर्थी का व्यय लेखा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अनिल ओनकर वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2025.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-09-24.270.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-09-24.270.Extraordinary.