मध्यप्रदेश
शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2025-आश्विन 4, शक 1947
क्रमांक 271]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल -462 011
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्र.- एफ 87-346-2022- ग्यारह-980.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् हरदा, जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में गोल्डी मालवीय, वार्ड क्रमांक-1 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 17 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी गोल्डी मालवीय, वार्ड क्रमांक -1 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- हरदा के पास दाखिल करना था .
541 542
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला हरदा के पत्र क्रमांक 2697 , दिनांक 23 दिसम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी, गोल्डी मालवीय, वार्ड क्रमांक-1 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 1 जून 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी, गोल्डी मालवीय, वार्ड क्रमांक-1 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के सबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है, कि नगरपालिका परिषद् हरदा, जिला- हरदा के अभ्यर्थी गोल्डी मालवीय - वार्ड क्रमांक -1 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन ) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी 'जमा नहीं किया गया है अतः अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है".
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्ततोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर , समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु, दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30से 6:00 बजे तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी, गोल्डी मालवीय, वार्ड क्रमांक-1 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- हरदा के पत्र क्रमांक 350-405- स्था. निर्वा.- 2025, दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त होचुकी थी.
8. अभ्यर्थी, गोल्डी मालवीय , वार्ड क्रमांक -1 को सूचना - पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय , हरदा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है .
9. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नही किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुए .
10. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , गोल्डी मालवीय वार्ड क्रमांक-1 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद् हरदा, जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(1)
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह - 981.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रामबाई फूलचंद कहार वार्ड क्रमांक-02 की पाार्षद पद की अभ्यर्थी र्थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी रामबाई फूलचंद कहार वार्ड क्रमांक-02 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रामबाई फूलचंद कहार वार्ड क्रमांक-02 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी रामबाई फूलचंद कहार वार्ड क्रमांक-02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में अभ्यर्थी के अभ्यावेदन के संबंध में लेख किया गया है । " चुनाव के 3-4 दिन पहले आवेदिका का भतीजा का स्वर्गवास हो जाने के कारण आवेदिक ने चुनाव नही लड़ा और अपने चुनाव का आय व्यय का हिसाब दिनांक 20/06/2023 को जमा कर दिया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(2)
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी रामबाई फूलचंद कहार वार्ड क्रमांक-02 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक -350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी रामबाई फूलचंद कहार वार्ड क्रमांक-02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला कार्यालय हरदा में उपस्थितं नही हुई बिना किसी प्राधिकृत पत्र के उनके पति उपस्थित हुये उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।
कले ० हरदा के पत्र क्रमांक 399/405/2025 दिनांक 10 सितम्बर 2025 द्वारा उल्लेख किया गया है " अभ्यर्थी के स्थान पर उनके पति बिना किसी प्राधिकृत पत्र के व्ही० सी ० में उपस्थित हुये । अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 8 फरवरी 2024 को व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है । अभ्यर्थी के व्यय लेखा का परीक्षण करने पर उनके द्वारा राशि रु 4300 / - का व्यय होना बताया गया है व्यय लेखा में संबंधित द्वारा देयकों की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई, एवं व्यय लेखा में शपथ पत्र भी नोटरी नहीं किया हुआ पाया गया है । अतः अभ्यर्थी का व्यय लेखा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपना निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण रूप से दाखिल नहीं किया गया ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, रामबाई फूलचंद कहार वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
542(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022 - ग्यारह- 982.-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्ययं का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में जगदीश पुरी गोस्वामी - वार्ड क्रमांक-03 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी जगदीश पुरी गोस्वामी-वार्ड क्रमांक-03 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी जगदीश पुरी गोस्वामी-वार्ड क्रमांक-03 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी जगदीश पुरी गोस्वामी- वार्ड क्रमांक-03 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(4)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के अभ्यर्थी जगदीश पुरी गोस्वामी-वार्ड क्रमांक-03 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी जगदीश पुरी गोस्वामी - वार्ड क्रमांक -03 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था . निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी जगदीश पुरी गोस्वामी - वार्ड क्रमांक -03 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, जगदीश पुरी गोस्वामी -वार्ड क्रमांक -03 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
542(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022- ग्यारह - 983.-: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में तनवीर खान वार्ड कमांक-03 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी तनवीर खान वार्ड क्रमांक-03 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी तनवीर खान वार्ड क्रमांक -03 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी तनवीर खान वार्ड क्रमांक -03 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(6)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी तनवीर खान वार्ड क्रमांक-03 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7 . अभ्यर्थी तनवीर खान वार्ड क्रमांक-03 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी तनवीर खान वार्ड क्रमांक -03 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है कले ० हरदा के पत्र क्रमांक 399/405/2025 दिनांक 10 सितम्बर 2025 द्वारा उल्लेख किया गया है कि नोडल अधिकारी व्यय लेखा हरदा द्वारा न ० पा ० परि० हरदा के उपलब्ध कराये गये समस्त व्यय लेखा रजिस्टरो का निरीक्षण करने पर भी तनवीर खान द्वारा व्यय लेखा रजिस्टर जमा नहीं होना पाया गया है । अभ्यर्थी तनवीर द्वारा वयय लेखा जमा नहीं किया गया है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, तनवीर खान वार्ड क्रमांक-03 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह -984 .- ध्यिप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में राजेन्द्र कुमार (राजूकाले ) वार्ड क्रमांक -04 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी राजेन्द्र कुमार (राजूकाले) वार्ड क्रमांक-04 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी राजेन्द्र कुमार (राजूकाले) वार्ड कमांक -04 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी राजेन्द्र कुमार (राजूकाले) वार्ड कमांक-04 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में अभ्यर्थी के अभ्यावेदन के संबंध में लेख किया गया है । " राजेन्द्र कुमार (राजूकाले) वार्ड क्रमांक-04 का व्यय लेखा के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें परिवार में चुनाव के समय ही गमी हो जाने के कारण आवेदक द्वारा न तो चुनाव प्रचार प्रसार किया गया न ही ऐसी किसी प्रक्रिया में भाग लिया गया विस्मति हो जाने तथा तत्काल पुत्री के एज्युकेशन कार्य के संबंध में हरदा से बाहर जाने से विहित समयावधि में लेखा प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(8)
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी राजेन्द्र कुमार (राजूकाले) वार्ड क्रमांक-04 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक -350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी राजेन्द्र कुमार (राजूकाले) वार्ड कमांक-04 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
कले० हरदा के पत्र क्रमांक 399/405/2025 दिनांक 10 सितम्बर 2025 द्वारा उल्लेख किया गया है" कि नोडल अधिकारी व्यय लेखा हरदा द्वारा उपलब्ध कराये गये परिशिष्ट 36 क में व्यय लेखा जमा नहीं होने का उल्लेख किया गया है । तत्तसंबंध में नोडल अधिकारी व्यय लेखा हरदा द्वारा नगरपालिका परिषद हरदा के उपलब्ध कराय गये समस्त व्यय लेखा रजिस्टरों का निरीक्षण करने पर श्री राजेन्द्र कुमार काले द्वारा व्यय लेखा रजिस्टर जमा नहीं होना पाया गया । श्री काले द्वारा व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है " ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , राजेन्द्र कुमार ( राजूकाले) वार्ड क्रमांक-04 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
542(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022- ग्यारह - 985.-:मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में ममता पूप्पू शर्मा वार्ड क्रमांक-06 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी ममता पूप्पू शर्मा वार्ड कमांक-06 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी ममता पूप्पू शर्मा वार्ड क्रमांक-06 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी ममता पूप्पू शर्मा वार्ड क्रमांक-06 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542( 10)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी ममता पूप्पू शर्मा वार्ड क्रमांक -06 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी ममता पूप्पू शर्मा वार्ड क्रमांक-06 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक -350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी ममता पूप्पू शर्मा वार्ड क्रमांक-06 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुई ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , ममता पूप्पू शर्मा वार्ड क्रमांक-06 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542( 11)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022- ग्यारह- 986.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 "क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन मै विशाल बघेल वार्ड क्रमांक-12 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी विशाल बघेल वार्ड कमांक-12 के को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी विशाल बघेल वार्ड क्रमांक -12 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी विशाल बघेल वार्ड क्रमांक-12 के को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542( 12)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी विशाल बघेल वार्ड क्रमांक-12 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी विशाल बघेल वार्ड क्रमांक-12 के को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा./ 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी विशाल बघेल वार्ड क्रमांक -12 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , विशाल बघेल वार्ड क्रमांक-12 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542( 13)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह - 987.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र .राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में वैशाली शर्मा वार्ड क्रमांक -16 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी वैशाली शर्मा वार्ड क्रमांक-16 के को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी वैशाली शर्मा वार्ड कमांक-16 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी वैशाली शर्मा वार्ड क्रमांक -16 के को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(14)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक-22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी वैशाली शर्मा वार्ड क्रमांक -16के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी वैशाली शर्मा वार्ड क्रमांक -16 के को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. /2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी वैशाली शर्मा को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, वैशाली शर्मा वार्ड क्रमांक-16 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
542( 15)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022 - ग्यारह - 988.- ध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मनीषा महेन्द्र काशिव वार्ड क्रमांक -18 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी मनीषा महेन्द्र काशिव वार्ड क्रमांक-18 के को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी मनीषा महेन्द्र काशिव वार्ड क्रमांक -18 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी मनीषा महेन्द्र काशिव वार्ड क्रमांक-18 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542( 16)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा के अभ्यर्थी मनीषा महेन्द्र काशिव वार्ड क्रमांक-18 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी मनीषा महेन्द्र काशिव वार्ड कमांक -18 के को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी मनीषा महेन्द्र काशिव को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, मनीषा महेन्द्र काशिव वार्ड क्रमांक-18 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 ( दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्ते के आदेशानुसार , हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542( 17 )
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022 - ग्यारह - 989.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में राजू टॉक वार्ड क्रमांक-20 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी राजू टॉक वार्ड क्रमांक-20 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी राजू टॉक वार्ड कमांक-20 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी राजू टॉक वार्ड क्रमांक-20 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(18)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी राजू टॉक वार्ड क्रमांक -20 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7 . अभ्यर्थी राजू टॉक वार्ड क्रमांक-20 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था.निर्वा./2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी राजू टॉक वार्ड क्रमांक-20 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, राजू टॉक वार्ड क्रमांक -20 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हितं (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव ,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542( 19)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह - 990.- ध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रजनी आलोक कुशवाह वार्ड क्रमांक-25 की पाार्षद पद की अभ्यर्थी र्थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी रजनी आलोक कुशवाह वार्ड क्रमांक -25 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रजनी आलोक कुशवाह वार्ड क्रमांक-25 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी रजनी आलोक कुशवाह वार्ड कमांक-25 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक-22 जुलाई 2025 में अभ्यर्थी के अभ्यावेदन के संबंध में लेख किया गया है । " पिताजी बीमार होने से मैं एक मात्र उनकी देखभाल वाली है जिसके कारण विहित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकी । कुल व्यय 19550/- का ब्यौरा प्रस्तुत कर रही हैं जिसमें वाहन बिल अन्यय व्यय संबंधित बिल की प्रतियां गुम हो जाने से प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(20)
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूतं किया गया था ।
7. अभ्यर्थी रजनी आलोक कुशवाह वार्ड क्रमांक-25 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक -350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी रजनी आलोक कुशवाह वार्ड क्रमांक-25 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला कार्यालय हरदा में उपस्थितं हुई किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबधित दस्तावेज व प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गये ।
कले ०हरदा के पत्र क्रमांक 399/405/2025 दिनांक 10 सितम्बर 2025 द्वारा उल्लेख किया गया है" अभ्यर्थी स्वयं दिनांक 28 अगस्त 2025 को आयोजित व्ही ० सी० में उपस्थित हुयी । श्रीमती रजनी आलोक कुशवाह द्वारा व्यय लेखा जमा नहीं किया गया ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, रजनी आलोक कुशवाह वार्ड क्रमांक-25 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(21)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह - 991.-:मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में प्रीति अनिल सांगुले वार्ड क्रमांक-28 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी प्रीति अनिल सांगुले वार्ड क्रमांक-28 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी प्रीति अनिल सांगुले वार्ड क्रमांक -28 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी प्रीति अनिल सांगुले वार्ड क्रमांक-28 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(22)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के अभ्यर्थी प्रीति अनिल सांगुले वार्ड क्रमांक-28 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन ) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी प्रीति अनिल सांगुले वार्ड क्रमांक-28 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- हरदा के पत्र क्रमांक-350 /405/स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी प्रीति अनिल सांगुले वार्ड क्रमांक -28 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय हरदा में उपस्थित हुई किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई प्रमाण व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, प्रीति अनिल सांगुले वार्ड क्रमांक-28 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
542(23)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह -992 .-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में लीना देवीदीन चावड़ा वार्ड क्रमांक-28 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी लीना देवीदीन चावड़ा वार्ड क्रमांक-28 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी लीना देवीदीन चावड़ा वार्ड क्रमांक-28 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी लीना देवीदीन चावड़ा वार्ड क्रमांक-28 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
542(24)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा के अभ्यर्थी लीना देवीदीन चावड़ा वार्ड क्रमांक-28 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी लीना देवीदीन चावड़ा वार्ड क्रमांक -28 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी लीना देवीदीन चावड़ा को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, लीना देवीदीन चावड़ा वार्ड क्रमांक -28 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(25)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह - 993.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में निशा उमाशंकर चावडा वार्ड क्रमांक-28 की पार्षद पद की अभ्यर्थी र्थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी निशा उमाशंकर चावडा वार्ड क्रमांक-28 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी निशा उमाशंकर चावडा वार्ड क्रमांक -28 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी निशा उमाशंकर चावडा वार्ड कमांक-28 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में अभ्यर्थी के" अभ्यावेदन अनुसार केवल निर्वाचन नियमों के अनसार अमानत की राशि रूपये 1500/- जमा की गई है इसके अतिरिक्त कोई राशि जमा नहीं की गई है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(26)
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी निशा उमाशंकर चावडा वार्ड क्रमांक -28 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- हरदा के पत्र क्रमांक-350/405/स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी निशा उमाशंकर चावडा वार्ड क्रमांक-28 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला कार्यालय हरदा में उपस्थितं हुई किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबधित दस्तावेज व प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, निशा उमाशंकर चावडा वार्ड क्रमांक-28 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(27)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022- ग्यारह - 994.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मन्नान खान वार्ड क्रमांक-29 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी मन्नान खान वार्ड क्रमांक-29 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी मन्नान खान वार्ड कमांक-29 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी मन्नान खान वार्ड क्रमांक -29 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(28)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी मन्नान खान वार्ड क्रमांक-29 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी मन्नान खान वार्ड क्रमांक-29 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी मन्नान खान वार्ड क्रमांक-29 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , मन्नान खान वार्ड क्रमांक-29 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
542(29)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022- ग्यारह -995.-:मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सलमा बेगम वार्ड क्रमांक 30 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी सलमा बेगम वार्ड क्रमांक-30 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी सलमा बेगम वार्ड कमांक-30 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी सलमा बेगम वार्ड क्रमांक-30 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(30)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी सलमा बेगम वार्ड क्रमांक -30 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी सलमा बेगम वार्ड क्रमांक-30 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक -350 / 405 / स्था. निर्वा. /2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी सलमा बेगम वार्ड क्रमांक-30 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सलमा बेगम वार्ड क्रमांक-30 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
542(31)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-346-2022- ग्यारह - 996.-:मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में क्षमा सुमेर सिंह उईक वार्ड क्रमांक-31 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी क्षमा सुमेर सिंह उईक वार्ड क्रमांक-31 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी क्षमा सुमेर सिंह उईक वार्ड क्रमांक -31 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी क्षमा सुमेर सिंह उईक वार्ड कमांक-31 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
542(32)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी क्षमा सुमेर सिंह उईक वार्ड क्रमांक -31 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी क्षमा सुमेर सिंह उईक वार्ड क्रमांक 31 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक -350 /405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी क्षमा सुमेर सिंह उईक वार्ड क्रमांक-31 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित हुई और किन्तु इनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया इस संबंध में कोई प्रमाण एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, क्षमा सुमेर सिंह उईक वार्ड क्रमांक-31 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
542( 33)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह- 997.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में पुष्पा छापरे वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी पुष्पा छापरे वार्ड क्रमांक 31 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी पुष्पा छापरे वार्ड क्रमांक-31 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी पुष्पा छापरे वार्ड क्रमांक -31 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(34)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी पुष्पा छापरे वार्ड क्रमांक 31 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी पुष्पा छापरे वार्ड क्रमांक -31 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-350 /405 / स्था. निर्वा. /2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी पुष्पा छापरे वार्ड क्रमांक-31 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित हुई और किन्तु इनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया इस संबंध में कोई प्रमाण एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, पुष्पा छापरे वार्ड क्रमांक-31 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
542(35)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022 - ग्यारह -998 .-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सविता दीपक भल्लावी वार्ड क्रमांक 31 की पाार्षद पद की अभ्यर्थी र्थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी सविता दीपक भल्लावी वार्ड क्रमांक -31 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी सविता दीपक भल्लावी वार्ड क्रमांक -31 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी सविता दीपक भल्लावी वार्ड क्रमांक -31 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में अभ्यर्थी के " अभ्यावेदन अनुसार मेरी ओर मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ थी एवं व्यय खर्च की जानकारी नहीं होने से व्यय का खर्च नहीं बता पाई ।
542(36)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2025
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी सविता दीपक भल्लावी वार्ड क्रमांक -31 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक -350 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी सविता दीपक भल्लावी वार्ड क्रमांक-31 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला कार्यालय हरदा में उपस्थितं नही हुई ना ही उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे से संबधित दस्तावेज व प्रमाण उपलब्ध कराए गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सविता दीपक भल्लावी वार्ड क्रमांक 31 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(37)
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022 - ग्यारह - 999.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला -हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में पूजा गोस्वामी वार्ड क्रमांक-34 की पाार्षद पद की अभ्यर्थी र्थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी पूजा गोस्वामी वार्ड कमांक-34 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी पूजा गोस्वामी वार्ड क्रमांक -34 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी पूजा गोस्वामी वार्ड क्रमांक-34 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक-22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी पूजा गोस्वामी वार्ड क्रमांक-34 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(38)
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी पूजा गोस्वामी वार्ड क्रमांक -34 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक -350/ 405 / स्था.निर्वा./2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी पूजा गोस्वामी वार्ड क्रमांक-34 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत जिला कार्यालय हरदा वे उपस्थितं नही हुई उनके स्थान पर उनके भाई प्राधिकृत पत्र के साथ उपस्थित हुये किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया इस संबंध में कोई दस्तावेज एवं प्रमाण उपलब्ध नहीं कराये गये ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है किं अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, पूजा गोस्वामी वार्ड कमांक -34 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542( 39)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022 - ग्यारह - 1000.-: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रूखमणी (गुड्डी) वार्ड कमांक-35 की पार्षद पद की अभ्यर्थी र्थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी रूखमणी ( गुड्डी) वार्ड क्रमांक -35 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रूखमणी (गुड्डी) वार्ड क्रमांक -35 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी रूखमणी (गुड्डी) वार्ड क्रमांक -35 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक -22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । अभ्यावेदन अनुसार संभावनाओ से विपरीत चुनाव परिणाम आने से अभ्यर्थी मानसिक बीमार से पीडित होने के कारण निर्वाचन खर्च की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(40)
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7 . अभ्यर्थी रूखमणी (गुड्डी) वार्ड कमांक-35 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- हरदा के पत्र क्रमांक-350 /405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी रूखमणी (गुड्डी) वार्ड क्रमांक -35 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला कार्यालय हरदा वे उपस्थितं हुई किन्तु जानकारी अनुसार उनके द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उन्होन अपने निर्वाचन व्यय लेखे पूर्ण प्रस्तुत नहीं किये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , रूखमणी (गुड्डी) वार्ड क्रमांक-35 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला - हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(41)
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-346-2022- ग्यारह - 1001.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 2022 म.प्र .राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्रीमती आशादेवी कैथवास वार्ड क्रमांक-35 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी श्रीमती आशादेवी कैथवास वार्ड क्रमांक-35 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती आशादेवी कैथवास वार्ड क्रमांक-35 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती आशादेवी कैथवास वार्ड क्रमांक-35 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(42)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा के अभ्यर्थी श्रीमती आशादेवी कैथवास वार्ड क्रमांक -35 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी श्रीमती आशादेवी कैथवास वार्ड क्रमांक-35 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-350 / 405 / स्था. निर्वा./ 2025 दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी श्रीमती आशादेवी कैथवास वार्ड क्रमांक-35 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला - कार्यालय हरदा में उपस्थित नही हुई और ना अपनी अनुपस्थित के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्रीमती आशादेवी कैथवास वार्ड क्रमांक -35 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद हरदा जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(43)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-349-2022- ग्यारह -1004 .-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद सिराली जिला - हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सरस्वती पति सत्यनारायण वार्ड क्रमांक-02 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी सरस्वती पति सत्यनारायण को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक -2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी सरस्वती पति सत्यनारायण वार्ड क्रमांक-02 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी सरस्वती पति सत्यनारायण वार्ड कमांक-02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(44)
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगर परिषद सिराली जिला हरदा के अभ्यर्थी सरस्वती पति सत्यनारायण वार्ड क्रमांक-02 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अतः अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी सरस्वती पति सत्यनारायण वार्ड क्रमांक-02 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-357 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी सरस्वती पति सत्यनारायण वार्ड क्रमांक-02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, सरस्वती पति सत्यनारायण वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद सिराली जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
542(45)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-349-2022- ग्यारह - 1005.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र .राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद सिराली जिला- हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में किरणबाई रामकृष्ण वार्ड क्रमांक-02 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी किरणबाई रामकृष्ण वार्ड क्रमांक-02 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी किरणबाई रामकृष्ण वार्ड क्रमांक -02 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी किरणबाई रामकृष्ण वार्ड क्रमांक-02 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
542(46)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया हैं । 'कि नगर परिषद सिराली जिला हरदा के अभ्यर्थी किरणबाई रामकृष्ण वार्ड क्रमांक -02 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अतः अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी किरणबाई रामकृष्ण वार्ड क्रमांक-02 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला -हरदा के पत्र क्रमांक-357 / 405 / स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी किरणबाई रामकृष्ण वार्ड क्रमांक -02 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, किरणबाई रामकृष्ण वार्ड क्रमांक-02 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद सिराली जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 ( दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
542(47)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-349-2022- ग्यारह - 1006.-:मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद सिरली जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मुमताज/ सगीर वार्ड क्रमांक -07 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद के निर्वाचन का. परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी मुमताज / सगीर वार्ड क्रमांक -07 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी मुमताज/ सगीर वार्ड कमांक-07 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी मुमताज / सगीर वार्ड क्रमांक-07 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
542(48)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2025
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद सिराली जिला हरदा के अभ्यर्थी मुमताज / सगीर वार्ड क्रमांक-07 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी मुमताज / सगीर वार्ड क्रमांक -07 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-357 / 405 /स्था. निर्वा. / 2025 दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी मुमताज / सगीर वार्ड क्रमांक-07 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, मुमताज / सगीर वार्ड क्रमांक-07 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद सिराली जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(49)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक - एफ 87-349-2022- ग्यारह -1007.-: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद सिरली जिला हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रियाज / मजीत वार्ड क्रमांक -10 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी रियाज / मजीत वार्ड क्रमांक -10 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी रियाज / मजीत वार्ड क्रमांक-10 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी रियाज / मजीत वार्ड क्रमांक -10 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
542(50)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2025
6. कलेक्टर हरदा के पत्र कमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । 'कि नगर परिषद सिराली जिला हरदा के अभ्यर्थी रियाज / मजीत वार्ड क्रमांक -10 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी रियाज / मजीत वार्ड क्रमांक-10 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-357 / 405 / स्था. निर्वा./2025 दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी रियाज / मजीत वार्ड क्रमांक -10 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपनें निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , रियाज / मजीत वार्ड क्रमांक-10 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11-' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद सिराली जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2025
542(51)
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2025
आदेश
क्रमांक- एफ 87-349-2022- ग्यारह -1008 .-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद सिरली जिला- हरदा के पार्षद पद के आम निर्वाचन में दयाराम सुबेदार वार्ड क्रमांक -11 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17-08-2022 तक अभ्यर्थी दयाराम सुबेदार वार्ड कमांक -11 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा के पत्र क्रमांक-2697 दिनांक 23/12/2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी दयाराम सुबेदार वार्ड क्रमांक-11 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 01/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- हरदा के माध्यम से अभ्यर्थी दयाराम सुबेदार वार्ड क्रमांक -11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
542(52)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2025
6. कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक 22 जुलाई 2025 में उल्लेख किया गया है । ' कि नगर परिषद सिराली जिला हरदा के अभ्यर्थी दयाराम सुबेदार वार्ड क्रमांक-11 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिउत्तर (अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निर्वाचन व्यय लेखा भी जमा नहीं किया गया है अत अभ्यर्थी निरर्हता योग्य है " ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय हरदा में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी दयाराम सुबेदार वार्ड क्रमांक -11 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-357 / 405 / स्था. निर्वा./2025 दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी दयाराम सुबेदार वार्ड क्रमांक -11 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय हरदा में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पायी ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, दयाराम सुबेदार वार्ड क्रमांक-11 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11-' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद सिराली जिला- हरदा का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./-
(दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.