शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 281]
भोपाल, सोमवार, दिनांक13 अक्टूबर 2025-आश्विन 21 , शक 1947
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2025
क्र. 0765-2025- सत्रह मेडि. 1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 के नियम 69 के उपनियम (1 ), नियम 90 के उपनियम (1 ) तथा नियम 150- ख के उपनियम (1 ) एवं प्रसाधन सामग्री नियम , 2020 के अध्याय दो द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के निम्नलिखित अधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के भाग सात एवं आठ और प्रसाधन सामग्री नियम , 2020 के अध्याय चार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के भाग पंद्रह (क) एवं प्रसाधन सामग्री नियम , 2020 के अध्याय आठ के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन और अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , अर्थात्ः-
1. श्री राजेश जीनवाल, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक.
2. श्री धर्मेश बिगोनिया, औषधि निरीक्षक.
No. 0765-2025 - XVII - M - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1) of rule 69 , sub - rule (1) of rule 90 and sub -rule ( 1) of rule 150 - B of the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 and Chapter II of the Cosmetics Rules , 2020 , the State Government , hereby, appoints the following Officers of the Food and Drugs Administration , Madhya Pradesh to be the Licensing Authority for the purposes of Part VII and VIII of the Drugs and Cosmet- ics Rules , 1945 and Chapter IV of the Cosmetics Rules , 2020 and Licensing and Approving Authority for the purposes of Part XV(A) of the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 and Chapter VIII of the Cosmetics Rules , 2020, namely: -
1. Shri Rajesh Jinwal , Senior Drugs Inspector .
2. Shri Dharmesh Bigoniya , Drugs Inspector .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
मलिका निगम नागर , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.