शा
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 284]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2025-आश्विन 22 , शक 1947
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र.-एफ 87-01-2023- ग्यारह - 1240.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3. माह जनवरी, 2023 में सम्पन्न नगर परिषद धरमपुरी जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन में लक्ष्मी बाई, वार्ड क्रमांक-09 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् धरमपुरी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 22 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी लक्ष्मी बाई, वार्ड क्रमांक -09 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला-धार के पास दाखिल करना था.
567 568
मध्यप्रदेश राजपत्र, 14 अक्टूबर 2025
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला-धार के पत्र क्रमांक 888 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी, लक्ष्मी बाई, वार्ड क्रमांक-09 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.
5. आयोग के पत्र दिनांक 21 मार्च 2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला-धार के माध्यम से अभ्यर्थी लक्ष्मी बाई , वार्ड क्रमांक-09 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया . जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.
6. कलेक्टर धार के पत्र क्रमांक 11 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी लक्ष्मी बाई , वार्ड क्रमांक -09 द्वारा समय- सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से इनके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा "ग " अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की है .
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अन्तत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 22 अगस्त 2025 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही. सी. के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था.
7. अभ्यर्थी लक्ष्मी बाई , वार्ड क्रमांक-09 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला धार के पत्र दिनांक 4 सितम्बर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.
8. अभ्यर्थी लक्ष्मी बाई , वार्ड क्रमांक -09 को सूचना -पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला कार्यालय धार में उपस्थित नहीं हुईं और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ.
9. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये.
10. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी लक्ष्मी बाई, वार्ड क्रमांक-09 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 11 ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद, धरमपुरी , जिला- धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
568(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-01-2023- ग्यारह-1241.-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जनवरी 2023 में सम्पन्न नगर परिषद धरमपुरी जिला -धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अजहर शेख वार्ड क्रमांक-12 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद धरमपुरी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23-01-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 22/02/2023 तक अभ्यर्थी अजहर शेख वार्ड क्रमांक-12 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-धार के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- धार के पत्र क्रमांक-888 दिनांक 22/09/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अजहर शेख वार्ड कमांक-12 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 21/03/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- धार के माध्यम से अभ्यर्थी अजहर शेख वार्ड क्रमांक -12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर धार के पत्र क्रमांक 11 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी अजहर शेख वार्ड क्रमांक -12 द्वारा समय सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा कारण बतओ सचूना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से इनके विरूद्ध म ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा " ग " अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की है ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 22/08/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी अजहर शेख वार्ड क्रमांक-12 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- धार के पत्र दिनांक 04/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी अजहर शेख वार्ड क्रमांक-12 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय धार में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , अजहर शेख वार्ड क्रमांक -12 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद धरमपुरी जिला - धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
568(3)
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-01-2023- ग्यारह- 1242.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र .राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जनवरी 2023 में सम्पन्न नगर परिषद धरमपुरी जिला- धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन में नितेन्द्र साल्वी वार्ड क्रमांक -13 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद धरमपुरी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23-01-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 22/02/2023 तक अभ्यर्थी नितेन्द्र साल्वी वार्ड क्रमांक-13 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-धार के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- धार के पत्र क्रमांक-888 दिनांक 22/09/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी नितेन्द्र साल्वी वार्ड क्रमांक -13 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 21/03/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-धार के माध्यम से अभ्यर्थी नितेन्द्र साल्वी वार्ड क्रमांक -13 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(4)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर धार के पत्र क्रमांक 11 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी नितेन्द्र साल्वी वार्ड क्रमांक -13 द्वारा समय सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा कारण बतओ सचूना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से इनके विरूद्ध म ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा " ग " अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की है ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 22/08/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी नितेन्द्र साल्वी वार्ड क्रमांक-13 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- धार के पत्र दिनांक 04/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी नितेन्द्र साल्वी वार्ड क्रमांक -13 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय धार में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , नितेन्द्र साल्वी वार्ड क्रमांक -13 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद धरमपुरी जिला- धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
568(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ-87-03-2023- ग्यारह- 1245.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचनव्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जनवरी 2023 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद पीथमपुर जिला-धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अमित सिंघल "चिन्टू वार्ड क्रमांक -04 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परषिद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23-01-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 22/02/2023 तक अभ्यर्थी अमित सिंघल "चिन्टू वार्ड कमांक -04 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-धार के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- धार के पत्र क्रमांक-888 दिनांक 22/09/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अमित सिंघल "चिन्टू वार्ड कमांक -04 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 21/03/2024 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-धार के माध्यम से अभ्यर्थी अमित सिंघल " चिन्टू वार्ड क्रमांक-04 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(6)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर धार के पत्र क्रमांक 11 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी अमित सिंघल " चिन्टू वार्ड क्रमांक -04 द्वारा समय सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा कारण बतओ सचूना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से इनके विरूद्ध म ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा " ग " अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की है ।
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 22/08/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय धार में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी अमित सिंघल " चिन्टू वार्ड क्रमांक -04 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला-धार के पत्र दिनांक 04/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी अमित सिंघल " चिन्टू वार्ड क्रमांक -04 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय धार में उपस्थित नहीं हुये और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, अमित सिंघल "चिन्टू वार्ड कमांक-04 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद पीथमपुर जिला-धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
568(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ-87-205-2022- ग्यारह-1248.-- ::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला शाजापुर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में ज्योति पवन गोयल वार्ड क्रमांक-09 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद शाजापुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक17/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16/08/2022 तक अभ्यर्थी ज्योति पवन गोयल वार्ड क्रमांक -09 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-शाजापुर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-852 दिनांक 16/01/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी ज्योति पवन गोयल वार्ड क्रमांक-09 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 08/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी . (स्थानीय निर्वाचन) जिला शाजापुर के माध्यम से अभ्यर्थी ज्योति पवन गोयल वार्ड क्रमांक -09 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(8)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर शाजापुर के पत्र दिनांक 06 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी ज्योति पवन गोयल वार्ड क्रमांक-09 द्वारा व्यय लेखा एवं अभ्यावेदन नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नोटिस का जवाब एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप म ० प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 " ग " के तहत निर्रहित किये जाने की अनुशंसा की गई है । "
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/09/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय शाजापुर में व्ही ०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी ज्योति पवन गोयल वार्ड क्रमांक-09 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-142 दिनांक 08/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी ज्योति पवन गोयल वार्ड क्रमांक-09 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय शाजापुर में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, ज्योति पवन गोयल वार्ड क्रमांक -09 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला- शाजापुर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
568(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-205-2022- ग्यारह - 1249.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला शाजापुर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में जेबा मंसूरी (रज्जू मेक्स ) वार्ड क्रमांक -10 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद शाजापुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16/08/2022 तक अभ्यर्थी जेबा मंसूरी (रज्जू मेक्स) वार्ड कमांक -10 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक -852 दिनांक 16/01/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी जेबा मंसूरी ( रज्जू मेक्स) वार्ड क्रमांक -10 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 08/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला शाजापुर के माध्यम से अभ्यर्थी जेबा मंसूरी ( रज्जू मेक्स) वार्ड कमांक-10 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(10)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर शाजापुर के पत्र दिनांक 06 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी जेबा मंसूरी ( रज्जू मेक्स) वार्ड क्रमांक -- 10 द्वारा व्यय लेखा एवं अभ्यावेदन नियत जाने के फलस्वरूप म० प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 "ग " के तहत निर्रहित किये जाने की अनुशंसा की गई है । "
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/09/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय शाजापुर में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी जेबा मंसूरी (रज्जू मेक्स) वार्ड क्रमांक-10 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी * सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक -142 दिनांक * 08/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी जेबा मंसूरी (रज्जू मेक्स) वार्ड कमांक-10 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के ** उपरांत वे जिला- कार्यालय शाजापुर में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इनके द्वारा अपनी * अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने * के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, जेबा मंसूरी (रज्जू मेक्स ) वार्ड क्रमांक -10 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला-- शाजापुर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
गध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , गोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
568(11)
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-205-2022- ग्यारह -1250.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला शाजापुर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में गय्युर खां गुड्डू वार्ड कमांक-12 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद शाजापुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक17/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16/08/2022 तक अभ्यर्थी गय्युर खां गुड्डू वार्ड कमांक -12 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-852 दिनांक 16/01/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी गय्युर खां गुड्डू वार्ड कमांक -12 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. आयोग के पत्र दिनांक 08/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला शाजापुर के माध्यम से अभ्यर्थी गय्युर खां गुड्डू वार्ड कमांक -12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(12)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर शाजापुर के पत्र दिनांक 06 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी गय्युर खां गुड्डू वार्ड कमांक -12 द्वारा व्यय लेखा एवं अभ्यावेदन नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नोटिस का जवाब एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप म ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 " ग " के तहत निर्रहित किये जाने की अनुशंसा की गई है । "
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/09/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय शाजपुर में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी गय्युर खां गुड्डू वार्ड क्रमांक -12 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-142 दिनांक 08/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी गय्युर खां गुड्डू वार्ड कमांक -12 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय शाजापुर में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, गय्युर खां गुड्डू वार्ड क्रमांक -12 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला - शाजापुर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./-
(दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
568(13)
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-205-2022- ग्यारह - 1251.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32 " क" क अनुसार पाषद क ानवाचन मं भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला शाजापुर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में दुर्गाबाई मूलचन्द जाटव वार्ड क्रमांक-25 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद शाजापुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16/08/2022 तक अभ्यर्थी दुर्गाबाई मूलचन्द जाटव वार्ड क्रमांक-25 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक -852 दिनांक 16/01/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यथी दुर्गाबाई मूलचन्द जाटव वार्ड क्रमांक-25 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 08/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- शाजापुर के माध्यम से अभ्यर्थी दुर्गाबाई मूलचन्द जाटव वार्ड कमांक-25 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(14)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर शाजापुर के पत्र दिनांक 06 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी दुर्गाबाई मूलचन्द जाटव वार्ड क्रमांक-25 द्वारा व्यय लेखा एवं अभ्यावेदन नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नोटिस का जवाब एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 " ग " के तहत निर्रहित किये जाने की अनुशंसा की गई है । "
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/09/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय शाजापुर में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी दुर्गाबाई मूलचन्द जाटव वार्ड क्रमांक -25 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-142 दिनांक 08/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी दुर्गाबाई मूलचन्द जाटव वार्ड क्रमांक-25 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय शाजापुर में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, दुर्गाबाई मूलचन्द जाटव वार्ड क्रमांक -25 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला- शाजापुर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
568( 15)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-205-2022- ग्यारह - 1252.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला शाजापुर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में कान्ता बाई वार्ड क्रमांक-25 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद शाजापुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक16/08/2022 तक अभ्यर्थी कान्ता बाई वार्ड क्रमांक-25 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-शाजापुर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक -852 दिनांक 16/01/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी कान्ता बाई वार्ड कमांक -25 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 08/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- शाजापुर के माध्यम से अभ्यर्थी कान्ता बाई वार्ड क्रमांक -25 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(16)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर शाजापुर के पत्र दिनांक 06 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी कान्ता बाई वार्ड क्रमांक-25 द्वारा व्यय लेखा एवं अभ्यावेदन नियम समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नोटिस का जवाब एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप म०प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 " ग " के तहत निर्रहित किये जाने की अनुशंसा की गई है । "
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/09/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय शाजापुर में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी कान्ता बाई वार्ड क्रमांक -25 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-142 दिनांक 08/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी कान्ता बाई वार्ड क्रमांक -25 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय शाजापुर में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, कान्ता बाई वार्ड क्रमांक-25 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला शाजापुर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
568(17)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ-87-205-2022- ग्यारह -1253.-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई 2022 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला शाजापुर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रामकली बाई पन्नालाल जाटव वार्ड क्रमांक-25 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिका परिषद शाजापुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16/08/2022 तक अभ्यर्थी रामकली बाई पन्नालाल जाटव वार्ड क्रमांक-25 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-852 दिनांक 16/01/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रामकली बाई पन्नालाल जाटव वार्ड कमांक -25 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 08/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला शाजापुर के माध्यम से अभ्यर्थी रामकली बाई पन्नालाल जाटव वार्ड कमांक-25 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568 ( 18)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर शाजापुर के पत्र दिनांक 06 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी रामकली बाई पन्नालाल जाटव वार्ड क्रमांक-25 द्वारा व्यय लेखा एवं अभ्यावेदन नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नोटिस का जवाब एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप म ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 " ग " के तहत निर्रहित किये जाने की अनुशंसा की गई है । "
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/09/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय शाजापुर में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तकं आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी रामकली बाई पन्नालाल जाटव वार्ड क्रमांक-25 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-142 दिनांक 08/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी रामकली बाई पन्नालाल जाटव वार्ड क्रमांक-25 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय शाजापुर में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, रामकली बाई पन्नालाल जाटव वार्ड क्रमांक-25 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका परिषद शाजापुर जिला - शाजापुर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 ( दो ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
568 ( 19)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-210-2022- ग्यारह -1256.-::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई 2022 में सम्पन्न नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में राधा वार्ड क्रमांक-09 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद शाजापुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 20/07/2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 19/08/2022 तक अभ्यर्थी राधा वार्ड कमांक-09 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-852 दिनांक 16/01/2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी राधा वार्ड कमांक-09 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 09/06/2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला शाजापुर के माध्यम से अभ्यर्थी राधा वार्ड क्रमांक -09 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(20)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर शाजापुर के पत्र दिनांक 06 अगस्त 2025 में उल्लेख किया गया है: कि अभ्यर्थी राधा वार्ड क्रमांक -09 द्वारा व्यय लेखा एवं अभ्यावेदन नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नोटिस का जवाब एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप म ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 "ग " के तहत निर्रहित किये जाने की अनुशंसा की गई है । "
उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/09/2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय शाजापुर में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी राधा वार्ड क्रमांक-09 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक-142 दिनांक 08/09/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।
8. अभ्यर्थी राधा वार्ड क्रमांक-09 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय शाजापुर में उपस्थित नहीं हुई और ना ही इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ ।
9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी वे अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाये ।
10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, राधा वार्ड क्रमांक-09 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद पोलायकलां जिला - शाजापुर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
568(21)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-243-2022- ग्यारह - 1259.-:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा- 14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा -14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम जिला- सागर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में जितेन्द्र तिवारी वार्ड क्रमांक-10 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर पालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा- 14 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08- 2022 तक अभ्यर्थी जितेन्द्र तिवारी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- सागर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर के पत्र क्रमांक 1509 दिनांक 25-11-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी जितेन्द्र तिवारी वार्ड क्रमांक-10 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।।
5. आयोग के पत्र दिनांक 10-05-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- सागर के माध्यम से अभ्यर्थी जितेन्द्र तिवारी वार्ड क्रमांक-10 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568 (22)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 27-06-2023 के माध्यम से अभ्यर्थी जितेन्द्र तिवारी वार्ड क्रमांक-10 को कारण बताओं नोटिस दिनांक 24-05-2023 तामील कराया गया । कलेक्टर के पत्र दिनांक 13/08/2025 द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि- अभ्यर्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति उपरान्त कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी के संबंध में आयोग द्वारा निर्वाचन नियमों के अनुरूप निरर्हता की कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 888 दिनांक 29 अगस्त 2025 जारी कर समस्त कागजातों /प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय सागर में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी, जितेन्द्र तिवारी वार्ड क्रमांक-10 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- सागर के पत्र क्रमांक 268 दिनांक 08-09-2025 के माध्यम से कराई गई ।
8. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 05-09-25 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11-09-2025 को उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है।
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , जितेन्द्र तिवारी वार्ड क्रमांक-10 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा- 14-ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - 'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम सागर जिला- सागर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
568(23)
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-243-2022- ग्यारह - 1260.-:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14
"क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा -14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम जिला सागर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में बलराम घोषी ( बल्लू भैया ) वार्ड क्रमांक -29 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर पालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा-14 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी बलराम घोषी ( बल्लू भैया ) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर के पत्र क्रमांक 1509 दिनांक 25-11-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट -छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी बलराम घोषी (बल्लू भैया ) वार्ड क्रमांक-29 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया । ।
568 (24)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
5. आयोग के पत्र दिनांक 10-05-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- सागर के माध्यम से अभ्यर्थी बलराम घोषी (बल्लू भैया ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । कलेक्टर के पत्र दिनांक 27-06-2023 के माध्यम से अभ्यर्थी बलराम घोषी ( बल्लू भैया ) वार्ड क्रमांक -29 को कारण बताओं नोटिस दिनांक 24-05-2023 तामील कराया गया ।
6. कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवदेन दिनांक 13 अगस्त 2025 में अभ्यर्थी बलराम घोषी ( बल्लू भैया) वार्ड क्रमांक-29 से प्राप्त जबाव दिनांक 25 जून 2023 व्यय लेखा शून्य होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गयो के संबंध में निर्वाचन नियमों के अनुरूप निरर्हता की कार्यवाही किये जाने हेतु अपना अभिमत दिया गया है ।
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र. 889 दिनांक 29 अगस्त 2025 जारी कर समस्त कागजातों/प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय सागर में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी, बलराम घोषी (बल्लू भैया ) वार्ड क्रमांक-29 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला सागर के पत्र क्रमांक 268 दिनांक 08-09-2025 के माध्यम से कराई गई ।
8. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08-09-25 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11-09-2025 को उपस्थित हुए, किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है।
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, बलराम घोषी (बल्लू भैया ) वार्ड क्रमांक-29 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा -14-ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम सागर जिला सागर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
568(25)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ- 87-243-2022- ग्यारह- 1261.-:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा-
14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा -14 ' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी" निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम जिला- सागर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रचना वीरेन्द्र (शेलू) ठाकुर वार्ड क्रमांक 30 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी। इस नगर पालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा -14 ' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी रचना वीरेन्द्र ( शेलू) ठाकुर को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर के पत्र क्रमांक 1509 दिनांक 25-11-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रचना वीरेन्द्र (शेलू) ठाकुर द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया । ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 10-05-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला- सागर के माध्यम से अभ्यर्थी रचना वीरेन्द्र (शेलू) ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(26)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 27-06-2023 के माध्यम से अभ्यर्थी रचना वीरेन्द्र (शेलू) ठाकुर को कारण बताओं नोटिस दिनांक 24-05-2023 तामील कराया गया । कलेक्टर के पत्र दिनांक 13/08/2025 द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि- अभ्यर्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति उपरान्त कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी के संबंध में आयोग द्वारा निर्वाचन नियमों के अनुरूप निरर्हता की कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्र. 890 दिनांक 29 अगस्त 2025 जारी कर समस्त कागजातों/प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय सागर में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7. अभ्यर्थी, रचना वीरेन्द्र (शेलू) ठाकुर को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- सागर के पत्र क्रमांक 268 दिनांक 08-09-2025 के माध्यम से कराई गई ।
8. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 08-09-25 को हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11-09-2025 को उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है।
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, रचना वीरेन्द्र ( शेलू) ठाकुर वार्ड क्रमांक 30 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा -14 -ग के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम सागर जिला सागर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि 02 (दो ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
568(27)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
आदेश
क्र. एफ-87-243-2022- ग्यारह - 1262.-:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा -14 "क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्तव्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम कीघोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी"निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम जिला सागर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में तारा बाई सोनी, वार्ड क्रमांक 33 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर पालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा -14 ' ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी तारा बाई सोनी, को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- सागर के पास दाखिल करना था ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर के पत्र क्रमांक 1509 दिनांक 25-11-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी तारा बाई सोनी , द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया । ।
5. आयोग के पत्र दिनांक 10-05-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- सागर के माध्यम से अभ्यर्थी तारा बाई सोनी, को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।
568(28)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
-6. कलेक्टर के पत्र दिनांक 27-06-2023 के माध्यम से अभ्यर्थी तारा बाई सोनी, को कारण बताओं नोटिस दिनांक 24-05-2023 तामील कराया गया । कलेक्टर के पत्र दिनांक 13/08/2025 द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे के संबंध में लेख किया है कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति उपरान्त कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी के संबंध में आयोग द्वारा निर्वाचन नियमों के अनुरूप निरर्हता की कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।
कलेक्टर से उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र क्र . 891 दिनांक 29 अगस्त 2025 जारी कर समस्त कागजातों /प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु जिला कार्यालय सागर में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।
7 . अभ्यर्थी, तारा बाई सोनी, को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- सागर के पत्र क्रमांक 268 दिनांक 08-09-2025 के माध्यम से किये जाने हेतु भृत्य को भेजा गया था ।
8. अभ्यर्थी को दिनांक 05-09-25 सूचना पत्र तामील किये जाने के संबंध में भृत्य द्वारा टीप अंकित की है कि तारा बाई सोनी को हर जगह तलाश किया पता चला कि किराये के मकान में रहती थी , अब कही ओर रहने लगी हैं । अभ्यर्थी ताराबाई सोनी के प्रकरण के संबंध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग के पत्र दिनांक 10-05-2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- सागर के माध्यम से अभ्यर्थी तारा बाई सोनी , को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24-05-2023 को तामील हो गया था । लेकिन अभ्यथी ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को लगभग 02 वर्ष 04 माह उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी । कलेक्टर के पत्र दिनांक 13/08/2025 द्वारा अभ्यर्थी के संबंध में निर्वाचन नियमों के अनुरूप निरर्हता की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की है ।
12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है ।
13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, तारा बाई सोनी, वार्ड क्रमांक 33 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा - 14-ग के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम सागर जिला - सागर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.