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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

ग्राम पनिहार, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर की भूमि को फायरिंग रेंज सह एब्सोल्यूट सेफ्टी ज़ोन के रूप में निर्धारित

Published 17 October 2025

Department
सामान्य प्रशासन
Type
Extraordinary
Gazette no.
288
Identifier
in.gazette.madhya.2025-10-17.288.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2025 - आश्विन 25 , शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2025

क्र. एफ 19-52-2013 - एक - 4.- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 ( क्रमांक-5, सन् 1938 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 , 2 , 3 एवं 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, तहसील घाटीगांव , जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) के ग्राम पनिहार की भूमि जो नीचे अनुसूची में दर्शायी गई है, को फायरिंग रेंज सह एब्सुल्यूट सेफ्टीजोन के रूप में निर्धारित करता है, जिसका नाम सी. टी. सी. , सी. आर. पी. एफ. फायरिंग रेंज ग्वालियर होगा. उक्त क्षेत्र के अंदर दिनांक 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2034 तक 10 वर्षों की कालावधि के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा नियत कालिक रूप से छोटे हथियारों की फायरिंग करने के अभ्यास के लिए निम्न शर्तों के अंतर्गत प्राधिकृत किया जा सकेगा :-

1. सेना सुरक्षा विभाग द्वारा अपनी भूमि पर मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास किया जा सकेगा.

2. एब्सुल्यूट सैफ्टीजोन में जो भूमियां दर्शायी गई हैं उनके सैन्य अभ्यास के दौरान कम से कम जन- धन हानि हो, इसका प्रयास सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.

3. सैन्य अभ्यास के दौरान जन - हानि, पशु हानि, फसल आदि की हानि होने पर सुरक्षा विभाग को नियमानुसार मुआवजा राशि आदि का भुगतान करना होगा. उक्त रेंज के अंतर्गत एवं आस - पास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग ऑफीसर की होगी.

4. सैन्य अभ्यास के दौरान पहुंच मार्ग में आम रास्ता बंद नहीं किया जायेगा. इन रास्तों को प्रारंभ रहने देने की शर्तों के साथ मध्यप्रदेश सैन्य चालन , मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 के अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी ( फसलें ) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सुरक्षा विभाग को अदा करना होगा , यदि सैन्य अभ्यास दिवसों में रास्ते बंद किए भी जाते हैं तो आवागमन हेतु रास्तों पर सेना का पहरा लगया जाकर आवागमन पूर्व से ही बंद करना होगा.

5. सेना सुरक्षा विभाग को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 1964 में दर्शाए नियमों का पालन करना होगा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2025

6. उक्त शार्ट फायरिंग रेंज में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते , परन्तु वन संरक्षण की दृष्टि से फायरिंग रेंज़ के सैफ्टी जोन में बड़े वृक्षों के साथ छोटे वृक्षों का वृक्षारोपण सेना सुरक्षा विभाग को विभिन्न चरणों में पूरा करना होगा ताकि वृक्षारोपण कॉम्पेक्ट बने और क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम हो.

7. फायरिंग के दौरान वन सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा . इस दौरान कोई हानि होती है , तो नियमानुसार मुआवजे का भुगतान सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.

8. सेना सुरक्षा विभाग को लिखित वचन - पत्र देना होगा कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु तथा भारत शासन अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती हैं तो उन शर्तों को मानने के लिए उक्त विभाग बाध्य होगा.

9. भू- रेखांक का निरीक्षण रोस्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर में किया जा सकेगा, क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

अनुसूची

वन भूमि (हे . में) (6)

ग्राम का नाम (4)

क्र. (1)

जिला (2)

तहसील (3)

राजस्व भूमि का क्षेत्र ( हेक्टर में ) (5)

निरंक ग्वालियर

घाटीगांव

ग्राम पनिहार

1.

सर्वे नम्बर 925 रकबा 36.00 हेक्टर में से 0.7185 हेक्टेयर भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुभाष कुमार द्विवेदी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-10-17.288.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-10-17.288.Extraordinary.