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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 43, Part 1, 24 October 2025

Published 24 October 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
43
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-10-24.43.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2025- कार्तिक 2, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2025

क्र. ई- 1-142-2025-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

1.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया,

(4) अपर. सचिव मध्यप्रदेश शासन.

(3) वि.क.अ. सह- आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना.

(2) श्री सुरेश कुमार ( 2010 ) , कलेक्टर,

जिला पन्ना.

6655

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2025 .

6656

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

(2)

(1)

2. श्री शीलेन्द्र सिंह ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.

3. श्रीमती नेहा मारव्या सिंह ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला डिण्डोरी.

4. श्री संजीव श्रीवास्तव ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला भिण्ड.

5. श्रीमती ऊषा परमान (2011 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , भोपाल संभाग , भोपाल.

6. श्री शिवराज सिंह वर्मा ( 2011 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

7. श्री राजेश बाथम ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला रतलाम.

8. श्रीमती रजनी सिंह ( 2013 ) , वि.क.अ. - सह - श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर .

9. श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ( 2013 ) , संचालक, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति, भोपाल.

10. श्रीमती शीतला पटले (2014) , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर.

11 . श्री अंकित अस्थाना ( 2014) , कलेक्टर, जिला मुरैना.

12. श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला निवाड़ी.

13 . श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला सिंगरौली.

(3)

(4)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन .

संचालक, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति, भोपाल.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग .

कलेक्टर, जिला पन्ना.

अपर आयुक्त ( राजस्व) , भोपाल संभाग , भोपाल.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर.

कलेक्टर, जिला पांढुर्णा.

कलेक्टर, जिला सिवनी.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

कलेक्टर, जिला मुरैना.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

भाग 1 ]

6657

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अक्टूबर 2025

(2)

(1)

14. डॉ. अभय अरविन्द बेडेकर ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला आलीराजपुर.

15. श्री अजय देव शर्मा ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला पांढुर्णा.

16. श्रीमती नीतू माथुर ( 2014) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , रीवा संभाग, रीवा.

17. श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ( 2014) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला रायसेन.

18. श्रीमती जमुना भिडे ( 2014 ) , सचिव, जनजातीय प्रकोष्ठ , राजभवन, भोपाल.

19. श्रीमती संस्कृति जैन ( 2015) , कलेक्टर , जिला सिवनी.

20. श्रीमती विदिशा मुखर्जी ( 2015 ) , अपर प्रबंध संचालक,. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड , भोपाल.

21. श्री किरोड़ी लाल मीना (2016) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल .

22. श्री गौरव बैनल ( 2016 ) , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर.

23.

आयुक्त,

श्री हरेन्द्र नारायण ( 2016 ) , नगर पालिक निगम भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

24. सुश्री मिशा सिंह ( 2016 ) , अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर.

(3)

(4)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन .

अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा अतिरिक्त आयुक्त, भू- संसाधन प्रबंधन, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

कलेक्टर, जिला आलीराजपुर.

कलेक्टर, जिला डिण्डोरी.

कलेक्टर, जिला निवाड़ी.

आयुक्त , नगर पालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन , लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

कलेक्टर, जिला भिण्ड.

कलेक्टर, जिला सिंगरौली .

कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.

कलेक्टर,

जिला रतलाम.

(2 ) श्रीमती तन्वी हुड्डा, भाप्रसे ( 2014 ) , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त , मध्यप्रदेश , इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रुप से सौंपा जाता है.

6658

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अक्टूबर 2025

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2025

क्र. ई - 1-143-2025-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 .

श्री दिनेश कुमार मौर्य (2012 ) , वि.क.अ. - सह- नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश , भोपाल.

नवीन पदस्थापना

(3)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

(2 ) श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 2010 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2025

क्र.GAD -6-0002-2025-GAD-1-एक (GAD) .-माननीय न्यायाधिपति श्री प्रेम नारायण सिंह, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर को डी.आर. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक डी-743 ( दो-1-10-2024 ) , दिनांक11 अगस्त 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जुलाई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0006-2025- GAD-1- एक (GAD ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश कुमार पालीवाल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर. कम - पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-5235 ( दो -1-23-2024 ) , दिनांक 11 अगस्त 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 8 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुमन रैकवार, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

" संशोधन आदेश "

फा. क्र. 4109-2025- इक्कीस ब( एक).- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण एस. एल. पी. ( सिविल ) क्रमांक 20414-2025- कौस्तुभ खेड़ा विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य में पारित निर्णय दिनांक 4 अगस्त 2025 के पालन में श्री कौस्तुभ खेड़ा, तत्कालीन सदस्य मध्यप्रदेश , न्यायिक सेवा द्वारा अपना त्याग- पत्र दिनांक 7 अगस्त 2025 दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन इस संबंध में प्रशासनिक समिति ( मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ) के by circulation में दिनांक 11 सितम्बर 2025 को लिये गये निर्णय तथा उक्त निर्णय पर माननीय फुल कोर्ट द्वारा by circulation की बैठक दिनांक 15 सितम्बर 2025 में की गई अनुशंसा के क्रम में अपने पूर्व विभागीय आदेश क्रमांक 3610-2024 - इक्कीस- ब ( एक ) , भोपाल दिनांक 5 सितम्बर 2024 में संशोधन करते हुए श्री कौस्तभ खेड़ा, तत्कालीन सदस्य मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा को दिनांक 5 सितम्बर 2024 से सेवा से उन्मुक्त " Discharge from Service" के स्थान पर सेवा से त्यागपत्र " resigned from service " करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार, प्रभारी प्रमुख सचिव.

6659 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

क्र. 2160-2025.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर, जिला बैतूल , बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 ( 3 ) के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनगर्ठन एतद्वारा करता हूँ :-

जिला स्तरीय बंधक श्रम सतर्कता समिति जिला बैतूल , मध्यप्रदेश

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -

अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र. )

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

1. श्री सतीश पिता श्री सोनबाराव जौधलेकर, कृष्णपुरा वार्ड, बैतूल , जिला बैतूल ( म. प्र. ) सदस्य 2. श्री नरेन्द्र पिता श्री भैयालाल उईके, मु. घुग्गी चोपना, घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल ( म. प्र. ) सदस्य

सदस्य 3. श्री सीताराम पिता श्री काडमू चढोकर, मु. केरपानी, तह. भैंसदेही , जिला बैतूल (म. प्र. )

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -

सदस्य 1. श्री सतीष पिता श्री शिवनारायण बडोनिया, भगतसिंह वार्ड , तलैया मोहल्ला, बैतूल, जिला बैतूल ( म. प्र.) .

सदस्य 2. श्री शलभ पिता श्री रामकुमार वर्मा , आजाद वार्ड , बैतूल बाजार, बैतूल , जिला बैतूल ( म. प्र. )

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -

1 . पुलिस अधीक्षक, बैतूल, जिला बैतूल ( म. प्र. ) सदस्य

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल, जिला बैतूल ( म. प्र. )

सदस्य 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बैतूल, जिला बैतूल ( म. प्र. )

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -

सदस्य प्रबंधक, अग्रणी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैतूल, जिला बैतूल ( म. प्र. )

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर.

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भैंसदेही , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

भैंसदेही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

क्र. 1476-2025.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अजीत मेरावी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भैंसदेही, जिला बैतूल ( म.प्र. ) . बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 ( 3 ) के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनगर्ठन एतद्वारा करता हूँ : -

अनुविभागीय स्तरीय बंधक श्रम सतर्कता समिति अनुविभाग- भैंसदेही, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -

अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भैंसदेही, जिला बैतूल ( म. प्र. ) 6660

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

 1.       श्री कमलसिंह धुर्वे, मु. एनखेडी, भैंसदेही , जिला बैतूल (म. प्र. )                         सदस्य
2.        श्री अशोक बिसौने, मु. चिल्लौर, भैंसदेही, जिला बैतूल ( म. प्र. )                           सदस्य
3.        श्री ऋषभदास सावरकर, मु. पो. भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र. )                               सदस्य
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -
1.        श्री शिवदयाल पिता नत्थूजी आजाद, मु. पो . आठनेर, जिला बैतूल ( म. प्र. )                    सदस्य
2.        श्री कैलाश गयाप्रसाद शिवहरे, मु. पो. सावालमेंढा तह. भैंसदेही,                             सदस्य
          जिला बैतूल (म. प्र. )
 धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -
1.        मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, भैंसदेही, जिला बैतूल ( म. प्र. )                   सदस्य
2.        मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आठनेर, जिला बैतूल ( म. प्र. )                       सदस्य
3.        मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, भीमपुर, जिला बैतूल ( म . प्र. )                    सदस्य
4.        परियोजना प्रशासन, आईटीडीपी , भैंसदेही , जिला बैतूल ( म. प्र. )                            सदस्य
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
          शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भैंसदेही, जिला बैतूल ( म. प्र. )                   सदस्य
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार -
1.        तहसीलदार,    भैंसदेही , जिला बैतूल ( म. प्र. )                                            सदस्य
2.        थाना प्रभारी , थाना, भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र. )                                      सदस्य

अजीत मेरावी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ 82-24-25 - पत्र क्र.- 1854- भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)

(6) (1)

1.1521

सतना

(3) तपा

(2) रामपुर

बाघेलान कोठार

सतना- रीवा बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(5) उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) पमरे, जिला जबलपुर ( म . प्र. ).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6661 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2025

क्रमांक/ PCCF/7/0572/2025 - FLR - PCCF :: भारतीय वन अधिनियम , 1972

(क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता हैं कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला-सतना

तहसील-

उचेहरा

वनमंडल-सतना

वन परिक्षेत्र-उचेहरा

वनखण्ड की सीमाऐ

भूमि का

अ वनखण्ड की

विवरण

क्र. वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्र०

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

16.500

1- उरईचुवा

224

धनिया अ

शासकीय राजस्व भूमि

उत्तरः- संरक्षित वनखण्ड धनिया अ के मुनारा क्रमांक 1 से संरक्षित वनखण्ड धनिया के मुनारा क्रमांक 26 एवं 27 के मध्य वन सीमा पर स्थापित मुनारा क्रमाक 26/1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्वः- मुनारा 26/1 वनखण्ड क्रमांक से संरक्षित धनिया के मुनारा क्रमांक 21 एवं 22 मध्य वन सीमा पर स्थापित मुनारा क्रमाक 21/1 तक की वन सीमा।

दक्षिणः- मुनारा क्रमांक 6662

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

21/1 से संरक्षित वनखण्ड धनिया अ के मुनारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिमः संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 15 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

16.500

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक / FP/ MP/ ROAD /495295 दिनोंक 07.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार वनमण्डल सतना एवं मैहर में प्रभावित रकवा 16.486 हेक्टेयर व्यपवर्तित वनभूमि की स्वीकृति परियोजना आवेदक कार्यपालन यंत्री, लौक निर्माण विभाग , सतना को नागौद से मैहर व्हाया सुरदहा -परसमनियां रामपुर मैहर मार्ग निर्माण के एवज अनुसूची में वर्णित रकवा 16.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक/0012/A 20(3)2024-25 दिनांक 11.12.2024 से एवं पृष्ठांकन क्रमांक/226/आ0/चार 0आर 0/ 2024 सतना दिनांक 11.12.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन क्रमांक/0012/A 20(3)2024-25 दिनांक 11.12.2024 से एवं पृष्ठांकन क्रमांक/226/आ0/चार 0आर 0/2024 सतना दिनांक 11.12.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं-

1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है।

2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के

अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव .

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2025

क्र. PCCF- 7-0572-2025- FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0572-2025 - FLR- PCCF, दिनांक 17 अक्टूबर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

Bhopal , the 17th October 2025

No./PCCF/7/0572/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 ofthe Indian Forest Act , 1927( xvi of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from timeto time.

SCHEDULE

District-Satna

Forest Division - Satna Tehsil- Unchehara

Range-Unchehara

Detail of Land Included

S.No. Name of

Forest Block

ForestBlock Boundaries

Present head of

land

Name of Village

1. Dhaniya- Uraichuwa

A

Area (Hectare)

Khasra No.

16.500

224

Government Revenue

Land

North: From pillar number 1 of Protected Forest Block Dhaniya 'A' to pillar numbers 26 and 27 of Protected Forest Block Dhaniya , up to the artificial forest boundary established at pillar number 26/1 on the boundary. forest

East : From pillar number 26/1 to pillar numbers 21 land 22 of Protected Forest Block Dhaniya , up to the forest boundary established at pillar number 21/1 on the boundary. forest

South: From pillar number 21/1 to 6664

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अक्टूबर 2025

pillar number 6 of Protected Forest Block Dhaniya 'A' , along the artificial forest boundary .

West: From pillar number 6 of the Protected Forest Block , passing through pillars 15 up to pillar number 1, along the artificial forest boundary.

Total

16.500

(A) Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Govt . of India . Ministry of Environment and forest and Climate Chang letter No FP/MP/ROAD/495295/ 2024 dated 07-05-2025 and in lieu of 16.486 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer Department of PWD Satna ( Nagod to Maihar via Surdaha- parasmaniya- Rampur- Maihar Road ) the above mentioned Non Forest Land of 16.500 Hectare and transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by collector, Satna order No 0012 /A20 ( 3 )/ 2024-25 dated 11-12-2024 and copy No 266/ a/CHAR .. ARR./2024 date . 11-12-2024 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per collector, Satna order No 0012/A20 ( 3 )/2024-25 dated 11-12-2024 and copy No 266/a/CHAR .. ARR./2024 date . 11-12-2024 are as under .

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights- Nil

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.

6665 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-0025-3-82-2024-25- भू- अर्जन- 2025-8588 - मौजा नरयावली पट.ह.नं.- 14 तह. सागर सागर, दिनांक 3 अक्टूबर 2025

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार नरयावली- लुहर्री मार्ग में बीना - कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1029/9-10 में समपार क्रमांक-16 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा नरयावली पटवारी हल्का नंबर -14 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 211/1 , 211/2 , 211/3 , 211/4 , 211/5/1 , 211/5/2 , 209/1 , 209/2, 208/1/2 , 310/1/2 , 310/2/2 , 310/2/2 , 316/1 , 316/3 , 316/4 , 316/5, 316/6 , 316, 846, 151/2/1 , 515/2/2, 153 , हे. में से कुल रकवा 76.050 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित् की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप- ख एवं ग

संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

परियोजना का नाम

सागर जिले में नरयावली-लुहारी मार्ग में बीना - कटनी रेल्वे सेक्शन के कि. भी. 1029/9-10 में समपार क्रमांक -16 के ऐवज् में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य ।

2. लोक प्रयोजन

आम जन के सुगम आवागमन हेतु सागर जिले में नरयावली- लुहारी मार्ग में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1029 / 9-10 में समपार क्रमांक -16 के ऐवज में आर.ओ.वी. का निर्माण कार्य ।

स्थल

परियोजना का क्षेत्र

गौजा नरयावली में खसरा नं. 211/1 , 211/2 , 211/3 , 211/4. 211/5/1, 211/5/2, 209/1 , 209/2, 208/1/2. 310/1/2 . 310/2/2 , 316/1 , 316/3 , 316/4 , 316/5 , 316/6 , 316/846 , 151/2/1 , 151/2/2, 153 भूमि है । 211/1 , 211/2 , 211/3. 211/4

52. 204/1209/2 , 208/1/2, 310/1/2 , 310 / 2/ 310/1 . 316/3 , 310/4. 316/5 , 316/6 , 316/846 , 151/2/1 , 151/2/2 153 में रकथा क्रमशः ०.०० हे. , 0.07 हे . , 0.03 हे. , 0.03 हे. , 0.02 हे . , 0.01 हे. , 0.05 से 0.05 है.. 0.02 हे.. 799 वर्गफुट (74.23041. ) , 828 वर्गफुट(76.924 मी.), 2310 वर्गफुट (214.61मी. ), 500वर्गफुट (46.452मी. ) , 575 वर्गफुट ( 53.419 मी.), 425 वर्गफुट ( 30.10 भी. ).

5. विकल्प जिन पर विचार किया

375 वर्गफुट ( 34.847 ) , 0.05 0. , 0.03 3., 0.23 हे. , 0.03 है. भूनि प्रभावित है । अविजित आर.पी. निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुकः भूगि उपलब्ध नहीं है ।

6.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर

विकाराकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

परियोजना निर्माण के घरण

निर्माण कार्य प्रथम चरण में हैं जिसमें रेल्वे क्षेत्र में रेल्वे का कार्य प्रगति पर है । भू-अर्जन उपरांत आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य दुरूस्त गति से पूर्ण कर ARTI — વ્ય

सलग्न है ।

છે? ? છે क्षेत्र के नक्श કે સ્વત્ય 1 111 ??*

0.70 हे . एवं 539.955 वर्गमीटर

9. । परियोजना के लिये आवश्यक कुल

वर्ष 2025-26 की गाईड लाईन के आधार पर

10. भूमि का मूल्य

11

12

प्रभावित परिनः कुटुम्ब की राख्या परिसम्मतिया

मकान, टिन शेड टेन्ट हाऊस

02

13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

1. शांतिबाई पत्नि संजू साह, 500 वर्ग मी. (पक्कामकान)

2. नीर पिता मुनीर खॉ कल्लोलाई गुन्नी पुत्री मुनीर 125 वर्ग मी

14 सामाजिक सभागात

प्रभावित भूमि का अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है ।

15 . विकल्प जिन पर विचार किया गया

16. निष्कर्ष

प्रस्तावित भूमि पर आर.ओ.बी. निर्माण से क्षेत्रब्लि०८ परिवार /व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित होगे। तथा आम जन को आवागमन की सुविधा होगी । भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है ।

6666

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

प्रारूप - ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायः-

:- अप्रभावित है ।

1. प्रभावित परिवारों को जीविका

अप्रभावित है ।

2. लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों

3. आस्तियों और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन अप्रभावित है, एवं आर.ओ.बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण का प्रावधान है ।

अप्रभावित है ।

4. जल- मल निकासी एवं स्वच्छता

- अप्रभावित है ।

5. पेयजल क स्त्रात

अप्रभावित है ।.

6. पशुओं के लिए जलस्त्रोत

:- नहीं है ।

7. सामुदायिक तालाब

1. खसरा नं. 211/4 में टीन शेड टेन्ट हाऊस प्रभावित्त है ।

8. जन सुविधाएं (जैसे- पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं स्कूल, ऑगनवाडी वाल उद्यान आर कब्रिस्तान ए ३ श्मशान

2 . खसरा नं. 316/846 में प्रभावित भू-धारको के पक्का मकान व अर्द्ध पक्का मकान प्रभावित है ।

आर.ओ.बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण एवं नाली निर्माण का प्रावधान है ।

9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है , कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

अपेक्षक निकाय सहमत है ।

प्रक्रिया और जन

10. अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक हैं कि सामाजिक समाधाल निर्धारण निकाय का कथन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मेवारी लेगा ।

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषयः- सागर जिले में नरयावली- लुहारी मार्ग में बीना- कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1029/9-10 में समपार क्रमांक-16 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य ।

रिमार्क

परिसम्पत्ति का नाम

खसरा नं.

भू-स्वामियों का नाम

4

5

3

2

1

211/4 0.03 हे. (टीन शेड टेन्ट हाऊस)

रमेश सीताराम बलराम 1. श्यामलाल पिता शोभाराम सा. देह

2.

शांतिबाई पत्नि संजू साहू सा. सागर 93/500 भाग

500 वर्ग मी. (पक्कामकान)

316/846

125 वर्ग भी.

(अर्द्ध पक्कामकान)

शब्बीर पिता मुनीर खॉ कल्लोबाई मुन्नी पुत्री गुनीर खों 407500 भा भाग 1 ]

6667

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अक्टूबर 2025

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 15 अक्टूबर 2025

क्रमांक 8581 / भू- अर्जन / 2025 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलंग्न अनुसूची-1 के खाने (4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 004 / अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील - सुठालिया जिला-राजगढ़ के ग्राम- गुजरखेड़ीकलां (ii) के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रं. 30 सन 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानो की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची (1 ) :-

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम- गुजरखेड़ीकलां (ii)

स.क्र . ग्राम का नाम

अर्जनीय मकानों का रकबा

कुल,कृषक

सार्वजनिक प्रयोजन विवरण

रकबा (वर्ग मीटर में)

1

2

3

1 गुजरखेड़ीकला (ii ) 141

योग:-

141 4

5

25894.07

सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु

25894.07

-: अनुसूची (2) :-

तहसील:- सुठालिया

जिला:- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान: - ग्राम- गुजरखेड़ीकलां (ii )

स.क.

आबादी के सर्वे नम्बर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

1

2

1

96/3/1

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

3

4

5

जसरथसिंह पिता बालाबगस जाति गुर्जर

2

96/3/2

579.19

32(A)

पानबाई पति लाखनसिंह जाति हरिजन

3

139

13.68

32(B)

33

धीरपसिंह पिता श्री बालाबगस जाति गुर्जर

4

139

285.12

जसमंतसिंह पिता बालाबगस जाति गुर्जर

5

137/2

34

429.11

कमलसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर

6

137/2

35

285.36

36

रामसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर

7

100

224.97

सोनू पिता घीसालाल जाति गुर्जर

100

8

37

225.20

चांदबाबू पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर

9

100

38

292.87

नारायणसिंह पिता प्रेमसिंह गुर्जर

10

100

200.76

39(A)

नारायणसिंह पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर

100

11

37.20

39(B)

40

तुलसीराम पिता शिवनारायण गुर्जर

12

100

35.70

41

रामबाबू पिता बंशीलाल जाति गुर्जर

100

13

318.75

42

भगवतीबाई पति सर्जनसिंह जाति गुर्जर

14

100

181.04

मोरसिंह पिता नारानसिंह जाति गुर्जर

100

15

43

183.62

उमरावसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर

16

100

44

100.83

45

भंवरसिंह पिता सावंतसिंह जाति गुर्जर

100

17

226.06

जगदीशसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर

46(A) 119.53 6668

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अक्टूबर 2025

स.क.

आबादी के सर्वे नम्बर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

100

18

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

101.84

भजनसिंह पिता पर्वतसिह जाति गुर्जर

100 19

46(B)

103.50

दीनदयाल पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर

100 20

46(C)

135.23

47(A)

कसूबाई पति बालाबगस जाति गुर्जर

100 21

105.32

47(B)

शिवचरण पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर

100 22

88.74

दिनेश पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर

100 23

48(A)

44.85

48(B)

भंवरीबाई पति धनराज जाति गुर्जर

100 24

66.00

मांगीलाल पिता रामसिंह जाति गुर्जर

100 25

48(C)

49

290.67

बापुलाल पिता रामसिंह जाति गुर्जर

100 26

106.30

होकमसिंह पिता प्रतापसिंह जाति गुर्जर

27

100 50(A)

85.63

चैनसिंह पिता प्रतापसिंह जातिं गुर्जर

104 28

50(B)

101.05

प्रतापसिंह पिता देवाजी जाति गुर्जर

29

103/5 50( C)

51

181.67

माखन पिता मांगीलाल जाति गुर्जर

103/5 30

52

133.80

मनोहर पिता मांगीलाल जाति गुर्जर

103/4 31

217.92

आजादसिंह पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर

32.

103/4 53(A)

102.66

प्रेमसिह पिता रामसिंह जाति गुर्जर

79

33

53(B)

54

168.46

भगवानसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत

34

103/1 55

198.79

रामचरण पिता परतावसिंह जाति गुर्जर

105 35

56

476.55

पर्वतसिंह पिता रामबगस जाति गुर्जर

100 36

64.68

57

रामबगस पिता अमराजी जाति गुर्जर

100 37

58

59.82

भरतराम पिता रामबगस जाति गुर्जर

100 38

59

60.06

रामबाबू पिता बलराम जाति गुर्जर

100 39

60

111.44

दौलतराम पिता बलरामसिंह जाति गुर्जर

105 40

61

64.00

बलराम पिता अमराजी जाति गुर्जर

105 41

62

90.03

नारायणसिंह पिता रामबगस जाति गुर्जर

100 42

63

157.49

इन्दरसिंह पिता कालूसिंह जाति गुर्जर

100 43

64

74.54

जवारलाल पिता कालुजी जाति गुर्जर

100

44

65

कमलाबाई पति घीसालाल जाति गुर्जर

45

100/128/1/2

139.95

66

340.24

गणपतसिंह पिता भंवरलाल गुर्जर

100

46

67

165.27

गंगाराम पिता कालूजी जाति गुर्जर

100 47

68

171.82

दयाराम पिता हीरालाल जाति गुर्जर

48            100          अर्जुनसिंह पिता रामसिंह                    69       206.75
49            100                                                     70       108.33

मलखानसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत

100

50

71

113.26

माखनसिंह पिता मलखानसिंह जाति राजपूत

100

51

72

78.76

रामसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर

100

52

73

22.54

उकारलाल पिता हीरालाल जाति गुर्जर

100

53

74

सूरजसिंह पिता उकारसिंह जाति

129

54

149.45

75

46.73

मेहताबसिंह पिता देवाजी जाति गुर्जर

129

55

76

135.05

भगवतसिंह पिता देवाजी जाति गुर्जर

129

56

77

114.08

अशोक पिता भगवतसिंह जाति गुर्जर

57

130/1 78

211.78

नारानसिंह पिता मलखानसिंह जाति राजपूत

58

130/1 79

बापूलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर

                                                                           113.48
59          130/1         श्यामलाल पिता बापूलाल जाति               80       66.73
60          130/1                                                  81       84.36

हिम्मतसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर

61

129/125 82

323.85

जसवंतसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर

62

129/125 83

216.94

दिनेशसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर

भाग 1 ]

6669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

स.क.

आबादी के सर्वे नम्बर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

130/1 63

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

84

426.89

चैनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर

64

130/1 86

88.58

मानसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर

130/1 65

87

31.06

पुनिया पिता हरिसिह जाति गुर्जर

130/1/126/5 66

88

327.54

मनोहर पिता हरिसिंह जाति गुर्जर

67

119

169.72

89

मांगीलाल पिता कनीराम जाति गुर्जर

68

126/6 90

75.11

केशरसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर

भरतराम पिता केशरसिंह जाति गुर्जर

126/6 69

70

118/5/1 91

63.10

99.70

92

बलराम पिता भावसिंह जाति गुर्जर

71.

118/5/2 93

84.42

दौलतसिंह पिता भावसिंह जाति गुर्जर

72

126/4 94

95.70

जालमसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर

73

126/4 95

91.95

विष्णु पिता दयाराम जाति गुर्जर

126/3 74

96

180.91

जगदीशसिंह पिता रामसिंह जाति गुर्जर

75

126/3 97

138.93

संदीप पिता जगदीश जाति गुर्जर

76

126/3 98

156.12

सोरामसिंह पिता उकार जाति गुर्जर

126/1 77

99

227.50

दशरथसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर

78

126/1 100

71.20

दयालसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर

79

126/1 101 143.53

सरजनसिंह पिता कालूजी जाति गुर्जर

126/1 80

102

105.58

दीपकसिंह पिता सरजनसिंह जाति गुर्जर

81

165/1 103

560.51

गजराजसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति गुर्जर

82

165/1

294.21

104

महेन्द्रसिंह पिता गोविन्द जाति गुर्जर

83

165/1 105

269.43

कन्हैयालाल पिता अमृतलाल जाति गुर्जर

165/1 84

106

186.85

हरनारायण पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर

165/1 85

107

155.88

राधेश्याम पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर

86

135/1 108

चन्दरसिंह पिता लाखनसिंह जाति गुर्जर

87

135/1

347.03

109

286.94

नरेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह जाति गुर्जर

88

134/1 110

163.57

लाखनसिंह पिता अमृतलाल जाति गुर्जर

89

135/1 111

65.88

गोविन्द सिंह पिता अमृतलाल जाति गुर्जर

109

90

112

241.17

हेमराज पिता दौलतसिंह जाति गुर्जर

131/1 91

113

165.51

देवराज पिता दयालसिंह जाति गुर्जर

131/1 92

121.12

114

बलदेवसिंह पिता सागरसिंह जाति गुर्जर

93

131/1 115

भोजराजसिंह पिता गजराजसिंह जाति गुर्जर

100

94

113.17

82.56

116

काशीराम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर

95

135/1 117

79.91

दयालसिंह पिता फतेसिंह जाति गुर्जर

135/1

96

118

122.04

लाडसिंह पिता फतेसिंह जति गुर्जर

97

135/1 119

49.56

फतेसिंह पिता पर्थी जाति गुर्जर

135/1 98

120

86.51

धनराज पिता गोपीलाल जाति गुर्जर

135/1 99

121

86.11

विष्णु पिता धनराज जाति गुर्जर

100

127/1/1 122

499.43

रामचरण पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर

101

127/1/1 123

223.89

बनेसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर

144/1 102

124

352.34

मांगीलाल पिता काशीराम जाति गुर्जर

103

144/1

187.21

125

जगदीशसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर

104

137/1 126

319.10

सावंतसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर

100

105

127

232.87

ममताबाई पति हरिसिंह जाति गुर्जर

106

128/1/2

92.76

128

विक्रमसिंह पिता भारतसिंह जाति गुर्जर

107

128/1/2 129

137.82

घनश्याम पिता भारतसिंह जाति गुर्जर

6670

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

आबादी के सर्वे नम्बर

स.क.

[ भाग 1

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

128/1/2

108

भकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

184.73

130

भारतसिंह पिता भंवरलाल जाति गुर्जर

128/1/2

113.40

131

नारायणसिंह पिता भंवरलाल जाति गुर्जर

109

110

128/1/2

132

98.00

दिलीपसिंह पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर

128/1/2

134.07

133

सम्पतराम पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर

111

126/1

112

119.26

134

अमरसिंह पिता कालूजी जाति गुर्जर

144/1

113

135

249.57

चंदरसिंह पिता दौलतसिंह जाति गुर्जर

144/1

114

136

279.84

महेश पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर

45/3

115

139

107.48

मुकेश पिता सर्जन सिंह जाति गुर्जर

41/5

377.24

140

पर्वतसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर

116

45/2

117

107.12

141

दौलतसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर

41/4

118

142

261.56

संदीप पिता धीरपसिंह जाति गुर्जर

41/4

119

358.76

143

रघुनन्दन पिता धीरपसिंह जाति गुर्जर

41/3

120

236.40

144

निरंजन पिता जशरथसिंह जाति गुर्जर

41/5

121

240.99

145

जेश पिता भजनसिंह जाति गुर्जर

41/2

122

146

804.14

श्री राम पिता जशरत सिंह जाति गुर्जर

24

123

147

433.64

हरकवर बाई पति सुमेरसिंह जाति गुर्जर

9/4

148 116.05

नारायणसिंह पिता काशीराम जाति गुर्जर

124

125

9/4

149 199.47

धनश्याम पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर

2

150

221.55

घीसालाल पिता बंशीलाल गुर्जर

126

2

127

94.72

151

जितेन्द्र पिता घीसालाल जाति गुर्जर

85

152

231.44

सागरसिंह पिता कांशीराम जाति गुर्जर

128

85

153

177.40

करणसिंह पिता सागरसिंह जाति गुर्जर

129

85

318.77

154

दयालसिंह पिता काशीराम जाति गुर्जर

130

85

155

370.64

गजराजसिंह पिता कांशीराम जाति गुर्जर

131

85

156

117.36

भैरूसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर

132

85

133

148.92

157

रामचंदर पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर

134           100           मंदिर पुजारी मकान                        158      126.85
135           105           मंदिर श्री देवनारायण जी                  159       57.27
136                                                                  160      407.97

मंदिर श्री खेड़ापति हनुमान जी

128/2

137

127/1

मंदिर श्री राधाकृष्ण जी

14

138

161

168.78

162

291.20

सोनू पिता शिवचरण जाति गुर्जर

14

139

163

408.50

पुरुषोत्तम पिता शिवचरण जाति गुर्जर

41

140

245.82

165

धीरपसिंह पिता बालाबगस जाति गुर्जर

126/4

141

166

44.88

विष्णु पिता दयाराम जाति गुर्जर

योग :-

25894.07

2.589

या. (हे.में)

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.

6671 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अक्टूबर 2025

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0010-अ-82-2025-26- क्र.9731 -भू-अर्जन-2025

उज्जैन , दिनांक 17 अक्टूबर 2025

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची ( 2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्याविलयों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियो के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई सव्यवहार नही करेगा, या संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितग्राहियो के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग , भोपाल मे स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्याकन भू -अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया. विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षत्रीय विकास के लिए अत्यत महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेना जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हक्टर

01870 हेक्टर

सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम शक्करवासा में घाट निर्माण कार्य हेतु ।

-: अनुसूची (1) :-

1. भूमि का विवरण :-

2. जिला-

उज्जैन

3. तहसील

उज्जैन कोठी महल

4

ग्राम

शक्करवासा

5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 0.1870हे.

सार्वजनिक पर्याजन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्र. सर्वेक्षण संख्या अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा

(हेक्टे. में)

2

18/6/1/1 18/6/2

0.1480 0.0390

परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जल ससाधन विभाग उज्जैन

नदी के घाट निर्माण हेतु याम शक्करवासा केोभाद निर्माण हेतु

70.1870 कुल रकबा 0.1870

コ

अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की नारीख से 60 साठ दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अद्योहस्ताक्षरकर्ता में टेरपा सकता है।

6672

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

[ भाग 1

प्र.क्र . 08 -अ-82-2025-26- क्र.9732-भू-अर्जन-2025

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (के 30 सन् 2014

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुयुवी कमानसिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए भू अधिग्ररण हेतु प्रामविन वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है। विनवर्णित (2 ) के जाने में (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रशासन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुर्नयन और स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (१) स्थो के अनुसार सभी संबंधित व्याक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्त्ति- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियो का पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितग्राहियो के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है ।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल में स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन मू-अर्जन अधिनियम की पारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, गृह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढावा मिलेना जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी रिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशारक की नियुचित आवश्यक नहीं है ।

अनुसूची ( 1 )

विवरण

अनंत की जाने वाली भूमि मूल के स्कल

'मिहारथ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम गोगलाखुर्द में घाट निर्माण कार्य हेतु ।

-:अनुसूची (1) : --

1 भूमि का विवरण:

2 जिला

3 तहसील

4 ग्राम

सायलासुद

3/48

5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 6673

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी

धारा 124 अंच

प्राधिकृत अधिकारी

                    भूमि रकबा
 1                  (हेक्टे. में)
        143/8       0.0820
 2      143/7
                    0.0700
 3      143/6
                    0.0820
 4
        143/5        0.122
 5      143/1
                     0.595
 6     51/3/1.
                    0.2860
       51/3/2
 7     51/1/1
                    0.0/80
 8      49/3        0.1090
9      49/4/3       0.0620
10    49/4/2/2      0.0250
11    49/4/1/3      0.0230
12    49/4/1/2      0.0240
13    49/4/1/1      0.0230
14      32/7        0.0390                                              हेतु

परियोजन्य प्रशासक सम्वमि

15

32/6

0.1090

शिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु

क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन

16

32/4

0.1170

इकाई -01 जल रासाधन

ग्राम गोवलाखुर्द के होनो तरफ घाट निभानु ।

17

0.0770

31/2/2

विभाग सेन्जेन

  18    31/1/2/2     0.1170
  19                 0.0390
  20   26/2/2/1/1    0.0310
  21                 0.0390
  22    26/2/1/1     0.7430
  23     26/1       0.0820
  24      2/6       0.0550
 25      2/1/4      0.0400
 26    26/2/1/6     0.0400
 27      2/5        0.0980
 28     2/1/2       0.3860
 29      2/4        0.0660
 30      2/3        0.0230
 31      2/2        0.0660
     G.Total        3.748
      अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की   सेहो दिनो
क भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संका में अद्योताआक्षेपो
जा सकता . यदि कोई ही फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा एलान) के        मे देखा

6674

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अक्टूबर 2025

प्र.क्र. 0007-अ-82-2025-26- क्र.9733 -भू-अर्जन-2025

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1 ) से (5) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन कं लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्याक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियो के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई सव्यवहार नही करेगा, या सव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितग्राहियो के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त्त भूमि के सबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का पयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन जल ससाधन विभाग भोपाल मे स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया. जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेना जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नही है ।

अनुसूची ( 1)

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम नानाखेड़ा में घाट निर्माण कार्य हेतु । 2.4893 हेक्टर

-: अनुसूची (1 ) :-

1. भूमि का विवरण:--

2. जिला-

उज्जैन

3 तहसील

उज्जैन कोठी गहल

4. ग्राभ

नानाखेडा

2.4893 हे

5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 6675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजनका वर्णन

क्र. सर्वेक्षण संख्या

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

1        2
                 0.0940
2        3       0.0460
3        5       0.1050
4        6       0.0130
5        7       0.0900
6        8       0.0730
7        9       0.1460
                        1
8      16/1      0.1570
9      16/2      0.1670
10     15/2/2    0.0400
11     17/1/1    0.0570
12   17/2/1, 18  0.05301
13     17/2/2    0.0073
                                                    सिहस्थ महापर्व 2028 हेतु
        20       0.0210

परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे

14

क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु

परियोजना क्रियान्वयन

0.1790

15

21/1

इकाई -01 जल संसाधन विभाग

0.1570

16

44/2

ग्राम नानाखेडा के दोनो तरफ पट निर्माण हेतु।

उज्जैन

0.0310

17

45/2

0.0450

18 80/8/1/1/1/1/2

0.0100

19 80/8/1/1/1/1/1

0.0260

20 80/7/1/1/1/1

0.0440

80/7/1/1/1/

21

0.0510

80/6/1/1/1

22

0.2040

80/5/1/1/1

23

0.1800

75

24

0.1450

76/1, 77

25

0.1050

26

77/2

0.0390

27

78

79

0.09801

28

0.0660

29 80/1/1

30

0.0400 :

80/5/1/3

2.4893

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की सारीग्ध के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अधोहस्ताक्षरकता है सम्हा आक्षेपो यदि कोई हो फल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान ) अद्योहस्ताक्षरको जा सकता है । दिनो ने देखा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रोशनकुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-10-24.43.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-10-24.43.Ordinary.