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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 305 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025- कार्तिक 16 , शक 1947
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2025
मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम में संशोधन
क्र. एफ AYU- 0364-2025 - CLG - AYUSH (BPL) - राज्य शासन, एतद्वारा , आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-0001- 2022- Sec.1- उनसठ (Ayu ) , दिनांक 10 सितम्बर 2024 एवं संशोधन क्र. एफ AYU- 0364-2025-CLG- AYUSH ( BPL), दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय ( स्वशासी ) /निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.
2. राज्य शासन, एतद्वारा , उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक संशोधन क्र. एफ AYU- 0364-2025- CLG- AYUSH ( BPL) , दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा जारी नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
संशोधन
बिन्दुक्र.
16.4
स्ट्रेबैंकेन्सी राउण्ड-
कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 को निरस्त करते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022- Sec.1- उनसठ(Ayu ) दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 लागू किया जाता है.
609 610
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 नवम्बर 2025
मध्यप्रदेश एमडी/एमएस ( आयुर्वेद )/ एमडी ( होम्योपैथी )/एमडी ( यूनानी ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम
में संशोधन
क्र. एफ AYU-0364-2025 -CLG- AYUSH (BPL) - राज्य शासन, एतद्वारा , आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-0001- 2022-Sec. 1 - उनसठ (Ayu ) , दिनांक 10 सितम्बर 2024 एवं संशोधन क्र. एफ AYU- 0364-2025 - CLG- AYUSH ( BPL) दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में संचालित प्रवेशानुमति प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम " एम.डी./ ( आयुर्वेद )/एम.एस. ( आयुर्वेद ) एमडी ( होम्योपैथी ) / एवं एमडी ( यूनानी ) " में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.
2. राज्य शासन, एतद्वारा , उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक संशोधन क्र. एफ AYU- 0364-2025- CLG- AYUSH ( BPL ) दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा जारी नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
संशोधन
बिन्दुक्र.
16.4
स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड-
कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 को निरस्त किया जाता है . उक्त के स्थान पर आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 1-0001-2022- Sec . 1 -उनसठ (Ayu ) , दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4, यथावत्लागू रहेगा.
मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम ( बी.एन.वाय.एस. ) प्रवेश नियम में संशोधन
क्र. एफ AYU-0364-2025- CLG- AYUSH ( BPL ) - राज्य शासन, एतद्वारा , आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001- 2022-Sec.1- उनसठ (Ayu ) , दिनांक 10 सितम्बर 2024 एवं संशोधन क्र. एफ AYU - 0364-2025- CLG - AYUSH (BPL ) दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम ( बी. एन. वाय. एस. ) में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.
2. राज्य शासन , एतद्वारा , उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक संशोधन क्र. एफ AYU - 0364-2025- CLG- AYUSH ( BPL) दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा जारी नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
संशोधन
बिन्दुक्र.
16.4
स्ट्रेवैंकेन्सी राउण्ड-
कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 को निरस्त करते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022- Sec.1- उनसठ (Ayu ) दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 लागू किया जाता है .
610 (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 नवम्बर 2025
मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम में संशोधन
क्र. एफ AYU-0364-2025 - CLG- AYUSH (BPL) - राज्य शासन , एतद्वारा , आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001- 2022-Sec. 1 -उनसठ (Ayu ) , दिनांक 10 सितम्बर 2024 एवं संशोधन क्र. एफ AYU- 0364-2025- CLG- AYUSH ( BPL ) , दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ( एम. डी. योगा एवं नेचुरोपैथी) में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.
2. राज्य शासन, एतद्वारा , उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक संशोधन क्र. एफ AYU - 0364-2025- CLG - AYUSH (BPL) , दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा जारी नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
संशोधन
बिन्दुक्र.
16.4
स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड-
कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 को निरस्त करते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022- Sec.1- उनसठ (Ayu ) दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 लागू किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना देवड़ा, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.