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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2025- कार्तिक 20 , शक 1947
क्रमांक 309]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2025
FOR / 5/ 0003/ 2024- Sec- 2-10 ( FOR ):: जैव विविधता अधिनियम , 2002 (2003 का
18) की धारा 63 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 9 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"9 पदेन सदस्यों की नियुक्ति. - राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों / संगठनों से पदेन सदस्य एवं एक विशेष आमंत्रित सदस्य, अपना-अपना पद धारण करने तक नियुक्त किए जाएंगेः-
( 1 ) कृषि उत्पादन आयुक्त,
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ,
(3) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ,
617 618
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2025
(4 ) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग ,
(5) कुलगुरु , जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर,
(6) सदस्य- सचिव , राज्य जैवविविधता बोर्ड ,
विशेष आमंत्रित सदस्य
(7) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग । " ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2025
FOR - 5-0003-2024- Sec- 2- दस(FOR) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 5-0003-2024- Sec - 2- दस (FOR ) , दिनांक 11 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 11th November 2025
FOR/5/0003/ 2024- Sec- 2-10 ( FOR) :: In exercise of the powers conferredby sub- section ( 1) of section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 ( 18 of 2003 ) , the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules , 2004, namely: -
AMENDMENT
In the said rules, for rule 9, the following rule shall be substituted , namely: -
"9. Appointment of Ex- officio Members . Six ex- officio members and one special invitee shall be appointed from the following Departments /Organisations of the State Government as long as they hold their respective offices: -
(1) Commissioner of Agricultural Production ,
(2) Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest forces,
(3) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Panchayat and Rural Development Department ,
(4) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Tribal Affairs Department ,
(5) Vice Chancellor , Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur ,
(6) Member Secretary of State Biodiversity Board,
Special invitee member
( 7) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Finance Department " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJBENDRA MISHRA , Ex - Officio Dy. Secy.
618 (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025
FOR / 5 / 0003 / 2024- Sec- 2-10 ( FOR ) :: जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 22 की उप-धारा ( 1 ) तथा (4 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 3,4,6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक, 11 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2-2002- सत्तावन दिनांक, 11 अप्रैल , 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, -
(1 ) अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्ः-
" 1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
अध्यक्ष। " ।
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग .
(2) अनुक्रमांक 2 से 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्ः-
" ( 1 ) कृषि उत्पादन आयुक्त,
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ,
(3) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (4) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग ,
(5) कुलगुरु, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर ,
(6) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य-सचिव,
दिशेष आमंत्रित सदस्य
(7 ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग। " ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025
FOR - 5-0003-2024- Sec - 2- दस (FOR) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR - 5-0003-2024- Sec - 2-दस (FOR) , दिनांक 11 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2025
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Bhopal , the 11th November 2025
FOR/ 5 /0003 /2024-Sec- 2-10 ( FOR ) :: In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) and (4) of section 22 of the Biological Diversity Act, 2002 ( 18 of 2003 ) read with rules 3 , 4, 6 and 9 of the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, the State Government , hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F 1-2-2002- LVII dated 11th April , 2005 published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) dated 11th April , 2005, namely: -
AMENDMENT
In the said Notification , -
(1) For serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely: -
Chairman." .
"1. Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Forest Department
(2) For serial numbers 2 to 6 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely: -
(1) Agricultural Production Commissioner,
(2) Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest forces ,
(3) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Panchayat and Rural Development Department ,
(4) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Tribal AffairsDepartment,
(5) Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur,
(6) Member Secretary of State Biodiversity Board,
Special invitee member
(7) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Finance Department " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAJBENDRA MISHRA , Ex - Officio Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.