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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर 2025- कार्तिक, 29, शक 1947
क्रमांक 313]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल -462 011
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2025
आदेश
क्र.-एफ - 70-31-2014- तीन- 1448.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24- क (i) (पांच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य निर्वाचन आयोग , एतदद्वारा , नगरपालिका (नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद्) में स्थान को भरने के निर्वाचन में नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ- पत्र के सबंध में निम्न निर्देश देता हैः-
1. नगरपालिक निगम के महापौर / पार्षद, नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् के अध्यक्ष / पार्षद पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन - पत्र के साथ एक शपथ- पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी दी जावेगी. इस शपथ- पत्र का प्ररूप इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगा.
2. अभ्यर्थी द्वारा शपथ- पत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जायेगा. यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है तो उस कॉलम में " निरक " शब्द अंकित किया जायेगा. रिटर्निंग ऑफिसर को यह जांच करनी होगी कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ - पत्र के सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं . यदि नहीं तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी को रिक्त कॉलम भरने के लिए स्मरण कराएंगे. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए. स्मरण कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कॉलम को भरने में असफल होता है तो नामांकन पत्र की जाँच / संवीक्षा के समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र खारिज किया जायेगा.
3. उक्त शपथ - पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा , अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित किया जायेगा और मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त / नोटरी के समक्ष शपथित होगा .
4. अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन - पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ- पत्र की दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी.
5. उक्त शपथ - पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जावेगा.
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626
6. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ - पत्र की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी तथा जरूरत पड़ने पर आयोग भी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से ले सकेगा.
7. किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर शपथ - पत्र की प्रमाणित प्रति दो रुपया प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय कीजावेगी.
8. यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ- पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ- पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी.
9. शपथ- पत्र मय सार पत्र के एक प्रति आयोग की वेबसाईट एवं जिले के वेबपेज पर आम जनता के अवलोकन हेतु अपलोड की जा सकेगी.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
अनुलग्नक
नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला
शपथ-पत्र
देखिये नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 नियम - 24- क(1 ) (पांच) (संशोधित)
नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् महापौर / अध्यक्ष एवं पार्षद वार्ड क्रमांक.. से निर्वाचन के लिये.
कृपया अपना नवीनतम फोटो यहां चस्पा करे
भाग-क
मैं,
आयु वर्ष
..पुत्र / पुत्री/ पत्नी.
लिखें) जो (डाक का पूरा पता का/ की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ करती हूँ: -
(1) मैं............ (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ/ रही हूँ.
(जो लागू न हो उसे काट दें)
(2) मेरा नाम वार्ड क्रमांक.. एवं भाग सं. (नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद्) में के क्रम सं....... पर प्रविष्ट है.
हैं / हैं (3) मेरा संपर्क दूरभाष / मोबाइल नं. और मेरा ई- मेल आईडी (यदि कोई हो तो). और मेरा सोशल मीडिया खाता (यदि कोई) है हैं.
(4) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय- कर विवरणी फाईल करने की स्थिति : -
नाम
पैन (PAN)
क्रम संख्या
वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है.
आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में) स्वयं
1
2. पति या पत्नी
आश्रित-1
3
4 आश्रित-2
5 आश्रित-3 626(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
(5 ) मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं.
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी: -
(1 ) निम्नलिखित मामला (मामले ) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया हैं / किए गए हैं.
(क) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे.
(ख ) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके ) लिए आरोपित किया गया है.
(ग) न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख
(घ) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप ( आरोपों ) की विरचना की गई
तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे
(ड.)
(च) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ है.
(2) निम्नलिखित मामला (मामले ) मेरे विरूद्ध लंबित है/ हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है ( पूर्वोक्त मद (1 ) में वर्णित मामलों से भिन्न): -
(क) न्यायालय का नाम , मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख
(ख) उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम ( अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके ) लिए संज्ञान लिया गया है.
(ग) पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
626(2)
(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) ( लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 8 की उपधारा (1 ) या उपधारा (2 ) मे निर्दिष्ट या उपधारा (3 ) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडादेश दिया गया है । नहीं दिया गया हैं.
यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:
निम्नलिखित मामलों मे मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है.
(क) उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके ) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है.
(ख) न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)
अधिरोपित दंड
(ग)
(घ) क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है. यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति.
(7 ) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे देता हूं: -
अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:
टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण लिया जाना है.
टिप्पणी 2- जमा / विनिधान की दशा में क्रम सं. , रकम, जमा की तारीख , स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं ।
टिप्पणी 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों मे चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए ।
टिप्पणी 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24क एवं स्पष्टीकरणः- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए (पांच ) के परिभाषित के अधीन स्पष्टीकरण.
टिप्पणी 5- रकम सहित ब्यौरें प्रत्येक विनिधान के संबध में पृथकतय दिए जाने है.
626(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2025
पति या पत्नी आश्रित-1 आश्रित 2 आश्रित-3
स्वयं
विवरण
क्रम संख्या
हाथ में नकदी
(ii ) बैंक खातों में जमा के ब्यौरें (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) , वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियो और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा के रकम
(iii) कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरें और रकम
(iv ) राष्ट्रीय बचत योजना, डाक, बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम.
(v) किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म , कंपनी न्यास आदि को दिए गए व्यक्तिगत ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम
(vi) मोटरयान/वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम )
(vii) जेवरात, बुलियन और मूल्यदान वस्तु ( वस्तुएं) व भार और मूल्य के ब्यौरें
(viii) कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य
(xi) समग्र कुल मूल्य मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
626(4)
ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे:
टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.
टिप्पणी 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए
आश्रित 1 आश्रित 2 आश्रित-3
स्वयं पति या पत्नी
विवरण
क्रम संख्या
(i ) कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितयां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याए)
क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)
क्याविरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)
स्वार्जित संपत्ति की दशा की क्रय की तारीख.
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)
विकास , संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.
अनुमानित चालू बाजार मूल्य
(ii) गैर कृषि भूमिः अवस्थिति (अवस्थितयां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)
क्या विरासत मे आई संपत्ति है (हां या नहीं)
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में )
विकास , संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.
अनुमानित चालू बाजार मूल्य
(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) 626(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख
(iv) क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में )
विकास , संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान.
अनुमानित चालू बाजार मूल्य
आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित)
अवस्थिति (अवस्थितियां)
सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में )
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.
अनुमानित चालू बाजार मूल्य
अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)
( v)
(vi ) पूर्वोक्त (1 ) से (5) का कुल चालू बाजार मूल्य मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
626(6)
(8 ) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं: -
टिप्पणी- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें ।
स्वयं
आश्रित1 आश्रित 2 आश्रित-3
पति या पत्नी
विवरण
क्रम संख्या
(1) बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य.
बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति
पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य.
नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति.
कोई अन्य दायित्व
दायित्व का कुल योग
(ii) सरकारी शोध्य :
सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों का शोध्य
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य
टेलीफोन / मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित ) से बरतने वाले विभाग को शोध्य
आय-कर शोध्य
धनकर शोध्य
सेवाकर शोध्य
नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य
विक्रय कर शोध्य
कोई अन्य शोध्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग
(iv ) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें 626(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :
(क) स्वयं
(ख) पति या पत्नी..
(10 ) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-
(प्रमाण- पत्र /डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)
(11) ** मेरे आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय है ।
अथवा
** मेरेआवासीय परिसर मे फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है ।
(** जो लागू न हो उसे काट दें)
भाग- ख
(
12) भाग -क के (1 ) से (11 ) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धधरण
1. अभ्यर्थी का नाम
श्री/ श्रीमती/कु०
2 डाक का पूरा नाम
3. नगरीय निकाय का नाम जिला का नाम
4.
उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है. (अन्यथा स्वतंत्र लिखें. )
5.
(1 ) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए है.
(2) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न.
6.
ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8 की उपधारा (1 ) उपधारा (2) या उपधारा (3 ) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
626(8)
का स्थायी लेखा सं.
7.
कुल दर्शित आय
वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है.
(क) अभ्यर्थी
(ख) पति या
पत्नी
(ग) आश्रित
8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे ( रूपये में)
स्वयं
या आश्रित-1 आश्रित-2 आश्रित-3 विवरण
पति पत्नी
क्रम संख्या
क.
जंगम आस्तियां ( कुल मूल्य)
ख.
स्थावर आस्तियां
स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत
क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो).
अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख ) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)
दायित्व
9.
सरकारी शोध्य ( कुल )
11 बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण ( कुल )
10
ऐसे दायित्व जो विवादधीन है.
सरकारी शोध्य (कुल)
बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)
11.
उच्चतम शैक्षिक अर्हता: (प्रमाण- पत्र/डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए , उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरा दें.
12.
आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय की उपलब्धता (हाँ / नही) 626(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
सत्यापन
मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि इस शपथ - पत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है , और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है . मै यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि :-
(क) मेरे विरूद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धी का मामला या लंबित मामले में भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है.
(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8 , 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है.
...को सत्यापित किया गया.।
आज तारीख...
अभिसाक्षी
टिप्पणी 1 - शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए .
टिप्पणी 2 - सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो , यथास्थिति " शून्य " या " लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए .
टिप्पणी 3 - शपथ - पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ- साफ लिखित होना चाहिए .
उपरोक्तानुसार शपथ- पत्र का उपयोग किया जाये ।
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
626(10)
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2025
आदेश
निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2025
क्रमांक- एफ- 87-02-2020-5-1451.- यत , मध्यप्रदेश राज्य में नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है ,
और, यतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14- क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-क के अंतर्गत नगरपालिक निगम में महापौर / पार्षद या यथास्थिति , नगरपालिका परिषद या नगर परिषद् के अध्यक्ष/ पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि ऐसे निर्वाचन के सिलसिले में उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत समस्त व्यय का पृथक और सही लेखा ऐसी विशिष्टियों के साथ रखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाए ,
और यतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 -ख और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 , की धारा 32-ख के अंतर्गत नगरपालिक निगम में महापौर/ पार्षद या यथास्थिति, नगरपालिका परिषद या नगर परिषद् के अध्यक्ष/ पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करे,
और यतः राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में धन - बल की अनिष्टकारी भूमिका से अच्छी तरह अवगत है और उसे रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ- साथ यह आवश्यक और वांछनीय मानता है कि अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्ययों का लेखा यथाशक्य व्यापक और वास्तविक व्यय को प्रतिबिम्बित करने वाला हो,
मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा विहित होगी ।
पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश दिनांक 2 जून 2022 जारी किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आयोग अपने पूर्व के आदेश निर्वाचन ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 को अधिष्ठित करते हुए 626(11)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 - जेड ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14- क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-क के अनुसरण में और निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करता है : -
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2025 है.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है ,
(3) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
2. परिभाषाएं और अभिव्यक्ति. इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ).
(ख) "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम में महापौर अथवा, पार्षद या किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् में अध्यक्ष/पार्षद के पद के लिए कराये जा रहे निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है,
(ग ) " उप कंडिका" से अभिप्रेत है उस कंडिका की उप कंडिका, जिसमें यह शब्द आता है,
(घ) "कंडिका" से अभिप्रेत है इस आदेश की कंडिका.
(ङ) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम में महापौर अथवा पार्षद या किसी नगरपालिका परिषद् या नगरपरिषद् में अध्यक्ष/ पार्षद के पद के लिए कराया जाने वाला निर्वाचन,
(च) "निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम में महापौर अथवा पार्षद या किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् में अध्यक्ष/ पार्षद पद के लिए कराये जा रहे निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है तथा जिसने निर्वाचन नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है.
(छ) " निर्वाचन व्यय" से अभिप्रेत है किसी निर्वाचन के संबंध में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय, जो उसके नामनिर्दिष्ट होने और निर्वाचन परिणाम की घोषणा तारीख के बीच ( जिसके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं ) किया गया है । (ज) "प्रोफार्मा" से अभिप्रेत है- प्रोफार्मा " क" निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर , प्रोफार्मा "ख " निर्वाचन व्यय का नगद रजिस्टर, प्रोफार्मा " ग" निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर एवं प्रोफार्मा "घ" शपथ-पत्र.
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(झ) प्रयुक्त किये गये उन शब्दों तथा पदों का जो इस आदेश में परिभाषित नहीं किये गये हैं , वही अर्थ होगा जो यथास्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 , ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) या मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 में उनके लिए दिया गया है .
3. निर्वाचन व्ययों के लेखे की विशिष्टियां (i ) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे जाने वाले निर्वाचन व्ययों के लेखा में व्यय की एक मद की बावत् निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी , अर्थात्ः-
1. प्रोफार्मा "क" निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर -
( 1 ) व्यय की तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था ,
(2) व्यय का स्वरूप (मद) ,
(i ) विवरण
(ii ) मात्रा
(iii ) प्रति यूनिट दर
(3) व्यय की राशि (रूपये में)
(i ) जिसका भुगतान किया गया,
(ii ) जो अभी बकाया है
(4) भुगतान की गयी राशि के मामले में,
(i ) भुगतान की तारीख
(ii ) भुगतान पाने वाले का नाम और पता
(iii ) व्हाउचर की क्रम संख्या एवं तारीख
(5) बकाया राशि के मामले में
(i ) देयक ( बिल) की क्रम संख्या एवं तारीख
(ii ) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे बकाया राशि का भुगतान किया जाना है.
(6) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत / प्राधिकृत राशि
(7) राजनैतिक दल द्वारा उपगत / प्राधिकृत राशि एवं राजनैतिक दल का नाम 626(13)
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(8) अन्य व्यक्ति / संस्था / निकाय किसी अन्य द्वारा उपगत प्राधिकृत राशि ( पूरा नाम व पता लिखें)
(9) टिप्पणी यदि कोई हो तो
2. प्रोफार्मा "ख" निर्वाचन व्यय का नकद रजिस्टर
(1 ) प्राप्ति-
(i ) तारीख
(ii ) व्यक्ति/ दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई , (
iii ) रसीद संख्या
(iv) राशि
(v) बिल संख्या / व्हाउचर संख्या एवं तारीख
(2) भुगतान-
(i ) प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता
(ii ) व्यय की प्रकृति
(iii ) राशि
(3) शेष राशि-
(i ) वह स्थान , जहां पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है ( यदि नगद एक से अधिक स्थान / व्यक्ति के पास रखा गया है , तो नाम तथा शेष राशि का उल्लेख करें )
(4) टिप्पणी यदि कोई हो तो
3. प्रोफार्मा "ग" निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर .
(1 ) प्राप्ति-
(i )तारीख
(ii ) व्यक्ति/ दल/संस्था/निकाय/ किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई । बैंक में जमा की गई राशि,
( iii ) नगद / चैक संख्या बैंक का नाम एवं शाखा
(iv) राशि
C मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
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(v) चैक संख्या
(2) भुगतान-
(i ) प्राप्तकर्ता का नाम
(ii) व्यय की प्रकृति
(iii ) राशि
(3) शेष राशि-
(4) टिप्पणी यदि कोई हो तो
(2 ) व्यय की हर मद के लिये व्हाउचर तब से सिवाय अभिप्राप्त किया जाएगा जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा यात्रा और तदूप मामलों जैसे मामले की प्रकृति के कारण व्हाउचर प्राप्त करना साध्य नहीं है,
(3 ) उप कंडिका ( 1 ) की मद प्रोफार्मा " क" 4 (2) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बावत् देनी आवश्यक न होगी जिनके लिए उप कंडिका (2 ) के अधीन व्हाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं.
4. निर्वाचन व्ययों के दिन प्रतिदिन के लेखे का संधारण. ( 1 ) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रोफार्मा " क " निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर , प्रोफार्मा " ख" - निर्वाचन व्यय का नकद रजिस्टर एवं प्रोफार्मा " ग " निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर के अनुसार रजिस्टर में , जो कि नामनिर्दिष्ट होने के तत्काल पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदत्त किया जाएगा , संधारित किया जाएगा.
(2) उप कंडिका ( 1 ) में संदर्भित रजिस्टर में व्यय की हर मद की विशिष्टियां दिन प्रतिदिन उसी कालक्रम के अनुसार दर्ज की जाएंगी जिसमें व्यय उपगत या प्राधिकृत, किया गया है और रजिस्टर के साथ व्यय से संबंधित व्हाउचर या देयक ( बिल ) भी संधारित किये जाएंगे ।
5. निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे का अभिलेख निरीक्षण के लिये पेश किया जाना.- अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर संबंधित व्हाउचरों तथा देयकों के साथ , किसी भी समय , रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी , प्रेक्षक या आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर, तत्काल निरीक्षण के लिये पेश किया जाएगा और ऐसा करने में असफलता को अभ्यर्थी की ओर से इस आदेश का अनुपालन करने में एक गंभीर चूक माना जाएगा.
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6. निर्वाचन व्ययों का सार विवरण, निर्वाचन परिणामों की घोषणा के शीघ्र पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता भाग । अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी , भाग-।। अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण एवं भाग- ॥ अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्त्रोत का सार , एवं अनुसूची 1 निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण , अनुसूची 2 अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी पर यथा संभाजित व्यय , अनुसूची-3 अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए प्रचार सामग्री अनुसूची 4 -केबल नेटवर्क, थोक एस.एम.एस. या इंटरनेट या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अभ्यर्थी के लिए प्रचार पर व्यय का विवरण, अनुसूची 5 -अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार वाहन पर व्यय और प्रचार हेतु, अनुसूची 6 प्रचार कार्यकर्ताओं/ एजेंटों पर व्यय का विवरण , अनुसूची 7- निर्वाचन अभियान के प्रयोग में लाई गई स्वयं की निधि का विवरण , अनुसूची 8 पार्टियों से प्राप्त नगदी या चेक डिमाण्ड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा कुल धनराशि का विवरण एवं अनुसूची 9 - किसी व्यक्ति / कम्पनी/ फर्म/संघ/ व्यक्तियों के निकाय इत्यादि द्वारा कर्ज उपहार या दान आदि के रूप में प्राप्त कुल धन , अभ्यर्थी के व्यय का विवरण अनुसार सूचीबद्ध विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल व्यय दर्शाया जाएगा .
7. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जाना ( 1 ) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा , जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
(2) निर्वाचन व्ययों का लेखा निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बनेगा अर्थात्ः-
(क) कंडिका-4 में संदर्भित प्रोफार्मा "क" निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर , प्रोफार्मा " ख " निर्वाचन व्यय का नकद रजिस्टर एवं प्रोफार्मा " ग" - निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर , मूल रूप में ,
(ख) प्रोफार्मा "क" निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर , प्रोफार्मा , "ख " निर्वाचन व्यय का नगद रजिस्टर एवं प्रोफार्मा "ग " निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर , में निर्वाचन व्ययों के लेखा रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित व्हाउचर .
(ग) कंडिका 6 में संदर्भित निर्वाचन व्ययों का सार विवरण ,
(3) निर्वाचन व्ययों का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर और निर्वाचन व्ययों का सार विवरण अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किये गये हैं तो उन्हें दाखिल किये जाने के पहले , अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा व्हाउचर भी प्रति हस्ताक्षरित किये जाएंगे .
(4) निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ प्रोफार्मा " घ " में एक शपथ- पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा ओर ऐसे शपथ- पत्र के बिना लेखा पूर्ण नहीं माना जाएगा .
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8. लेखा के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना. जिला निर्वाचन अधिकारी उस तारीख से जिसको निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा कंडिका-7 के अधीन दाखिल किया गया है , दो दिन के अंदर एक सूचना , जिसमें-
(क) वह तारीख जिसको लेखा दाखिल किया गया है
(ख) अभ्यर्थी का नाम, और
(ग ) वह समय और स्थान , जिसमें ऐसे लेखे का निरीक्षण किया जा सकेगा , विनिर्दिष्ट होगी , अपने सूचना-फलक पर लगवाएगा
9. लेखे का निरीक्षण और उसकी प्रतियां प्राप्त करना कोई व्यक्ति दस रूपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर जैसी निर्वाचन आयोग इस निमित्त निर्धारित करें , ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार होगा.
10. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग का उस पर विनिश्चय. ( 1 ) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के लिये अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र जिला निर्वाचन अधिकारी , निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर एक रिपोर्ट परिशिष्ट- ( 36) में भेजेगाः-
(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम ,
(ख ) क्या ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं ? और यदि किया है तो वह तारीख जिसको ऐसा लेखा दाखिल किया गया है , और
(ग ) क्या उसकी राय में ऐसा लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित समय के अंदर और रीति में दाखिल किया गया है या नहीं .
(2) जहां कि जिला निर्वाचन अधिकारी की यह राय है कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह हर ऐसी रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्वाचन आयोग को भेजेगा.
(3) जिला निर्वाचन अधिकारी उप-कंडिका ( 1 ) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचना फलक पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा.
(4) निर्वाचन आयोग उप-कंडिका ( 1 ) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2025
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अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के अंदर और रीति में , जो अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित है दाखिल करने में असफल रहा है या नहीं.
(5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों को अपना लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में , जो अधिनियम और इस आदेश के द्वारा अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह हेतुक दर्शित करें कि उसे असफलता के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14- ग या यथास्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के अधीन क्यों निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए .
(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उप - कंडिका ( 5) के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षा की गई है , ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इस बारे में लिखित अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति और यदि उसने पहले से ही ऐसा नहीं कर दिया है तो निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा भी, जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा .
(7) जिला निर्वाचन अधिकारी अभ्यावेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा , उसकी प्राप्ति के पांच दिन के अंदर ऐसी टिप्पणियों सहित , जैसी वह उन पर करना चाहे , आगे उपयुक्त कार्यवाही के लिये निर्वाचन आयोग को भेजेगा.
11 अनुदेश तथा निदेश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति-निर्वाचन आयोग-
(क) इस आदेश के किसी उपबंध को स्पष्ट करने के लिये,
(ख ) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो किसी उपबंध के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो , और
(ग ) किसी ऐसी विशेष स्थिति जिसके बारे में इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या उपबंध अपर्याप्त है और जिसके लिए निर्वाचन आयोग की राय में उपयुक्त उपबंध करना आवश्यक है अनुदेश तथा निर्देश जारी करेगा.
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.