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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2025 - कार्तिक 30 , शक 1947
विषय - सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं , (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग
१
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2025 क्र.GAD-6-0009-2025-GAD- 1- एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति , श्रीमती अनुराधा शुक्ला , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी.आर.- कम-पी.पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक A/4279 (दो-1-6/ 2024) , दिनांक 25 सितम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 अक्टूबर से 5 दिसम्बर 2025 तक , चालीस दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 26 अक्टूबर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2025
क्र.-GAD-6-0027-2025-GAD- 1-एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति , श्री प्रणय वर्मा , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.- कम-पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी/ 7133 (दो-1-11 / 2022 ) , दिनांक 22 सितम्बर 2025 के अनुक्रम में , दिनांक 5 से 9 मई 2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 मई 2025 का तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं .
7031
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .
7032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
क्र.-GAD-6-0028-2025-GAD-1-एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी/ 7457 (दो-1-04/ 2024) , दिनांक 16 अक्टूबर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 12 सितम्बर 2025 तक , पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति , साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 से 7 सितम्बर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 14 सितम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय , न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.
D- 6-0005-2024-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री हदेश , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर. - कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक डी/ 1358 (दो-1-16/2023), दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 18 से 19 सितम्बर 2025 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 से 21 सितम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रैकवार , अवर सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2025
क्र.- ई.एफ.-1-1-1-0276-2025- ब-2- दो.- राज्य शासन , श्री ललित शाक्यवार , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 28 सितम्बर 2025 तक, दस दिवस लघुकृत /परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
[ भाग 1
(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025
क्र.ई.एफ - 1-1-1-0212-2025- ब- 2- दो.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री योगेश देशमुख , भापुसे , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 15 से 19 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 20-21 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवधि में आस्ट्रेलिया एवं इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (EX- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, की अवकाश अवधि में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री योगेश देशमुख, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
7033
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2025
फा. क्र. 4493- इक्कीस - ब (एक) -2025.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक, दिनांक 20 सितम्बर , 2013 में प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 46 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्:-
सारणी
न्यायाधीश का नाम जिले का नाम
अनु.
तथा पदनाम क्र.
(3)
(1 )
(2)
"46
श्री नरेन्द्र पटेल, अनूपपुर
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर. " .
(2 ) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F- No.4493 - XXI- ( B - I ) -2025.- In exercise ofthe powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amend- ment in this department's Notification F - No . B(1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 20th September , 2013 , namely : - AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial number 46 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely: -
TABLE
S. Name of Name and Designation
No. District
ofthe Judge
(2)
(3)
(1)
"46.
Shri Narendra Patel , Anuppur
IstDistrict and Additional Sessions Judge, Anuppur. " .
2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाठक, सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2025
फा.क्र. 4490-2025- इक्कीस- ब (एक).- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री यश कुमार सिंह , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड , डबरा , जिला ग्वालियर की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) , पूर्वी क्षेत्र बेंच (EZB ) , कोलकाता के पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) , प्रिंसिपल बेंच , नई दिल्ली को सौंपता है.
7034
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2025
पंजी.क्र. 3646- इक्कीस - ब (दो)-2025. राज्य शासन , एतदद्वारा , श्री राजेश कौशल , नोटरी, तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नोटरी कार्य हेतु 100 / - रुपये के स्थान पर 300 / - रुपये लिये जाने एवं कोरे शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने का दोषी पाने के परिपेक्ष्य में जारी आदेश दिनांक से 01 माह की अवधि के लिये निलंबित किया जाता है .
[ भाग 1
पंजी.क्र. 3575- इक्कीस- ब (दो)-2025.- राज्य शासन, एतदद्वारा , श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , नोटरी, जिला इन्दौर के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह अनुबंध निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 (कमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम , 1952 के नियम , 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड (ख ) ( I ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण - पत्र निरस्त करते हुए , स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार , सचिव.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2025
क्र.-8-6-0001-2025- Sec.- 2- इकतालीस-(SNT) .- मध्यप्रदेश आई.टी. , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन, एतद्वारा , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वामित्व के निम्नलिखित क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है :-
स्थान क्र. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र
(ग्राम का नाम)
(2)
(3) (1)
1
परदेशीपुरा, इन्दौर.
सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, परदेशीपुरा , इन्दौर.
खसरा नं.
जिला
तहसील
भूमि
(हेक्टेयर/ (हेक्टेयर
एकड़ में) एकड़ में)
(4)
(6) (7)
(5)
इन्दौर
इन्दौर
भूखण्ड क्रमांक 143, कुल रकबा, 5 एकड़.
भूखण्ड क्रमांक 143, कुल रकबा 5 एकड़.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.
7035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कुलाधिपति , महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2025
क्र. एफ- 1-5-25 - रा.स.- यू.ए.1-1042.- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 (क्र. 9 सन् 1991 ) की धारा 24 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालंय , चित्रकूट, एतद्वारा , प्रो. आलोक चौबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट का कुलगुरू नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी .
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 22 सितम्बर 2025
क्र.139-88- स्था.-2025-8724.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 139-88- स्था.-647, दिनांक 13 जनवरी 2025 के द्वारा जिला बैतूल में वर्ष 2025 के लिये 03 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं .
मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-06-2024 - एक-4 , दिनांक 26 अगस्त 2025 के द्वारा जिले के लिए घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी का सामान्य अवकाश घोषित किए जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 139-88- स्था.- 647 , दिनांक 13 जनवरी 2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक- एफ- 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च , 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो, अनुक्रमांक 04 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , मैं , नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर , बैतूल वर्ष 2025 में बैतूल जिले के लिए निम्न तिथि का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-
रिमार्क
दिनांक
दिन
क्र..
त्यौहार का नाम
(4)
(1)
(2)
(3)
(5) 1
गुरुवार
23अक्टूबर 2025
सम्पूर्ण जिला भाई दूज
2. उपरोक्त अवकाश कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे .
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर.
7036
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश
खण्डवा , दिनांक 9 अक्टूबर 2025
क्र. - 63-2025- न्या. लि.- 17330.- प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , परियोजना कार्यान्वयन इकाई जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक- NHAI - PIU - KNW- BAL - DH- 2025-5131 दिनांक 8 अक्टूबर 2025 के अनुसार खण्डवा जिले स्थित नर्मदा नदी पर बने मोरटक्का पुल की तनावपूर्ण स्थिति और इसकी डिज़ाइन क्षमता एवं संरचनात्मक विन्यास को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन से व्यापक जनहित में 20 टन से अधिक के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है और केवल 20 टन तक के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है.
उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा - इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं , संतुष्ट हूं कि खण्डवा - इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में, लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है.
(2) अतएव इंदौर- इच्छापुर हाइवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , मैं, ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूँ कि :-
(1 ) आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 से इन्दौर इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित करता हूँ. इस मार्ग पर भारी मालयान (20 टन वजन से एवं 06 चक्के से अधिक) संचालित नहीं होंगे.
(2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हुए ए.बी. रोड तक पहुंच सकते हैं.
(3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंच सकते हैं.
(4) आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-
(4.1 ) राष्ट्रहित की सार्वजनिक निर्माणाधीन परियोजनाओं में संलग्न एन.एच.ए.आई. एम.पी.आर.डी.सी. रेल्वे में संलग्न वाहन .
(4.2) दुग्ध वाहन
(4.2 ) फायर बिग्रेड इमरजेंसी सेवा में संलग्न वाहन
(4.3) आर्मी के वाहन
(4.4) विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
(4.5) एल.पी.जी. /पेट्रोलियम पदार्थ वाहन (20 किलो लीटर की भण्डारण क्षमता तक) (4.6) यात्री बसें
(4.7) खाद परिवहन में संलग्न वाहन
(4.8) अति आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहन
यह आदेश आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा.
ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी.
7037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 13 नवम्बर 2025
प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 1988 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(1)
(2)
(3)
सतना
(4) 0.4158 उंचेहरा
दिनपुरा
(5)
(6)
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. - अ- 82-25-26 - पत्र क्र.- 1999- भू- अर्जन- 25.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(1) सतना
(2) उंचेहरा
(4) 0.2220
(3) मढ़ऊ
(5)
(6)
नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांवकला माइनर के निर्माण कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना,
जिला सतना (म.प्र. ). हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7038
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र.- 2000 - भू- अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(2)
(6) (1)
(4) 0.0896
सतना
उंचेहरा. लालपुर (3)
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2003 - भू- अर्जन- 25. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.2028
उंचेहरा
कैथा
सतना
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2004 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(6)
(4) 0.7536
(2) उंचेहरा
(3) सोनवर्षा
(1) सतना
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र.- 2005- भू- अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(3)
(4)
(2)
1.1652
(1) सतना
उंचेहरा
अकहा
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ) .
(6) नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर, नौगवां एवं मैनहा सब माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र.- 2006 - भू-अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(2)
उंचेहरा
(4) 0.0638
(1) सतना
(3) मतरी बरमेन्द्र
(6) नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र.- 2007 - भू- अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(6)
(4) 0.1104
(3) लगरगवां
(1) सतना
(2) उंचेहरा
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ) .
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीकुर्मिहाई माइनर 01 के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र. - अ - 82-25-26- पत्र क्र.- 2008 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(4) (2)
(3) गोबरांवकला
(1) सतना
उंचेहरा
0.0539 (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना, जिला सतना (म.प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2009 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
धारा 12 के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनीय रकबा
जिला तहसील
(हे. में) लगभग
(4) 0.0572
(3) अकही
(1) सतना
(2) उंचेहरा
लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना,
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.
जिला सतना (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7042
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र. - अ - 82-25-26- पत्र क्र. -2013 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(2)
(4)
(5)
(6)
0.2794
उंचेहरा
(3) घोंटी
(1) सतना
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. - अ- 82-25-26 - पत्र क्र.- 2014 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(5)
(6) (1)
(3) बिहटा
(4) 0.5220
(2) उंचेहरा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र .) .
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका एवं कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2015- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(6) (1 )
(4)
(5)
(3)
(2)
उमरी
उंचेहरा
0.0396
सतना
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2017 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
लगभग
(5)
(1)
(6)
(4)
0.1100
सतना
(2) उंचेहरा
(3) मतरी बरमेन्द्र
नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर , के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस . , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7044
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 14 नवम्बर 2025 क्र.-1747- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0001-1-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक. है.।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रंगकराड़िया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
1
2
3
4
5
6
1.716
इन्दौर सांवेर रंगकराडिया
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
रकबा प्रभावित हैक्ट.में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.मे)
01
02
03
04
05
06
सिंचित 1
0.154
0.691
250/1/1/3
मनोज पवन पिता सुभाष जाति खाती पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.289 0.103 सिंचित मोहन सोहन पिता राधेश्याम जाति खाती पता 2 रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 250/3/2/1
0.634 0.620
3
सिंचित
250/3/2/2
मनोज पवन पिता सुभाष जाति खाती पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
कमांक
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न.
वर्तमान भूमि
प्रभावित रकबा है. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
4
0.634
0.378 सिंचित
250/3/2/3
उमेश लखन पिता कैलाश जाति खाति पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.054
0.400
सिंचित
251/6
5 5
कैलाश पिता तौलाराम शासकीय पट्टेदार जाति मील पत्ता रंगकराडिया सांबेर ऋचौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
6
0.400
0.400
सिंचित
251/5.
(शासकीय) रमेश पिता हीराजी शासकीय पट्टेदार जाति बलाई पता रंगकंराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
7
0.397
0.007
251/4
सिंचित बाबू पिता रामचन्द्र जाति बलाई अहस्तांतरणीय पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
1.716
कुल रकवा
इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर , के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1 7046
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
क्र.- 1743- भू- अर्जन - 2025 - रा.प्र.क्र. 0002- अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम दुमनी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
1
2
3
4
5
6
सांवेर
इन्दौर
0.229
दुमनी
संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हैक्ट.में)
प्रभावित रकबा हैक्ट. में
अर्जित भूमि का प्रकार
01
03
04
05
06
कलाबाई बेवा धनसिंह सुरेंद्रसिंह राजेंद्रसिंह
1
1.267
97/1/4
0.023 सिंचित 02 पिता धनसिंह संतोषबाई संगीताबाई मीराबाई पिता धनसिंह जाति राजपुत पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
सिंचित
1.301 0.141
106/3
रतनलाल पिता भुरालाल जाति खाती पता मगरखेडी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सुरेश पिता मोहनलाल जाति भामी
सिंचित
0.056
3
1.301
पत्ता दुमणी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश 106/2
भूमि स्वामी
4
सिंचित
0.009
0.930
106/1
संजय बुखार पिता घनश्याम पता इन्दौर मध्य प्रदेश मूमि स्वामी
0.229
कुल रकबा
इन्दौर - उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर , के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.- 1763- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0003 -अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बीबीखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
1
2
4
3
5
6
बीबीखेडी
सांवेर
5.089
इन्दौर
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्डनिर्माण
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्रमांक
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न.
वर्तमान भूमि
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हि.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
03
01
02
05
04
06
0.246 सिंचित 1
166
1.408
सियाराम पिता आत्माराम जाति भोई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामीं
2
सिंचित
2.302 1.183
230/1
दिलिप पिता गब्बाजी सायरबाई बेवा गब्बाजी जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1 7048
कमांक
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे . में
खसरा न .
वर्तमान भूमि
कुल रकबा (ह.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित
0.506 0.097
3
230/3
सत्यनारायणर विकला बाईअम्रता बाई कृष्णा बाई अर्चनाबाई पूमचन्द शारदा बाई बेवा लक्ष्मीनारायण महिमा तनु मिताली पिता लक्ष्मी नारायण अज्ञांन पालन कर्ता शारदाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.104
231
0.474
4
शंकर पिता प्रताप जाति कीर पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.315
3.289
5
240/1
मेहरबानसिह पिता मूलचन्द जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यवसायिक
0.109
0.235
6
240/2/1
सीताराम पिता मूलचन्द जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यवसायिक
0.075
0.235
7
240/2/2
मेहरबान सिंह पिता मूलचंद जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.449 0.336
8
239/1/1
सेवसिंह, पार्वतीबाई, सुगनबाई, सुमित्राबाई, हीराबाई, गुड्डीबाई पिता सुखराम, राजूबाई पति रतनसिंह, गोकुल, अरूण पिता रतनसिंह पता बीबीखेडी सांवेर भूमि स्वामी
व्यवसायिक
0.164
0.253
9
239/1/2
राहुल पिता सीताराम जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.012 सिंचित
0.702
10
239/2
राहुल पिता सीताराम जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.311
238
0.951
11
राजेंन्द्र पिता चन्दरसिंह जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.236 सिंचित
0.749
12
233/1
राधेश्याम पिता जगन्नाथ अमृतबाई पति राधेश्याम जाति कलोता पता रतनखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
7049 भाग 1 ]
कमांक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
13
237
0.439 सिंचित
1.360
मदन पिता रामकिशन जाति कलोता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14
0.066
0.380
सिंचित
235/2/2
विष्णु पिता राधेश्याम जाति कलौता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15
236
1.558 0.467 सिंचित मदन पिता रामकिशन जाति कलोता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16
1.771 0.814 सिंचित
220/2/3
रतनबाई पति बुध्दीलाल जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17
0.207
0.003 सिंचित
220/2/1
विक्रम पिता बुध्दीलाल जाति क पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
18
0.592 0.112 सिंचित
249/2
सेवा माता खाता कोटवारा पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
5.089
कुल रकबा
इन्दौर - उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
क्र.-1761 - भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0004-अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम चितौड़ा की वर्णित भूमिं जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी-
1
2
3
4
6
6
इन्दौर सांवेर
6.477
चितोड़ा
इन्दौर -उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न.
वर्तमान भूमि
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
01
02
03
04
05
06
0.264
0.680
सिंचित
1/2
विष्णु पिता जालमसिंह जाति बलाई पता 1 चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अहास्तांतरणीय
2
1.265 0.451 सिंचित मदनलाल पिता लक्ष्मीनारायण हरिकलाबाई पति मदनलाल जाति पटेल पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7051
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न.
वर्तमान भूमि
प्रभावित रकबा हे . में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
3
सिंचित
- 0.076
1.898
4/2
जशवंतसिह पिता करणसिह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित 4
0.943
3.177
4/1/1/2
संजय मोनू पिता राधेश्याम पता इन्दौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बहादुरसिंह पिता बापूसिंह पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
सिंचित
1.011
0.545
4/4
विक्रम , जैराम, बनेसिंह, मुकेश पिता पर्वत जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
सिंचित
0.131
2.194
3/1
बाबुलाल पिता काशीराम जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.152 सिंचित 7
0.379
सुरेशचंद्र पिता काशीराम जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.432
8
0.290
11/1/2
मायाबाई पति भगवानसिंह जाति राजपुत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी
1.725
9
सिंचित
0.909
14/1
1.886
16
सिंचित 10
0.332
मायाबाई पति भगवानसिंह जाति राजपुत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी श्री मारुती मंदिर मेनेजर कलैक्टर महोदय पिता इंदोर पता चिंतोडा सांवेर भूमि स्वामी
सिंचित
1.313 0.001
11
19/3
सरदारसिंह पिता रामचन्द्र जाति गारी पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
लक्ष्मणसिंह पिता शिवसिंह गंगाबाई बेवा
सिंचित
0.419
12
18
2.436
शिवसिह गजेन्दसिंह पिता शिवसिंह रेखाबाई पितां शिवसिंह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.007 सिंचित
0.188
29/10/2
शांताबाई बेवा बाबूलाल सुरेश रेखा पित्ता 13 बाबूलाल जात्ति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
छोगालाल पिता नंदराम जाति बलाई पता
सिंचित
1.124
1.391
29/10/3
14 चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.761
15
0.319
29/1/2
महेन्द्रसिह पिता प्रहलादसिह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी
4.047
0.444
सिंचित 16
31/2
राजाराम पिता दयाराम बलाई सा. देह सेवा खातेदार
0.070
सिंचित
30
0.951
राजाराम पिता छोगालाल जाति चमार पता 17 चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासकीय संस्था
6.477
कुल रकबा
इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1 7052
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
क्र.-1745-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0005-3-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रतनखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
5
1
2
3
6
सांवेर
इन्दौर
10.372
रतनखेड़ी
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र )
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्रमांक
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (ह.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
01
02
03
04
05
06
केशरसिहं पिता दौलतसिह
1
सिंचित
55
0.039
0.474
भारत पिता गंगाराम कलौता
2
सिंचित
57
1.287 0.515
कैलाश पिता केशरसिंह
3
0.127
1.469
सिंचित
51/1
प्रहलाद पिता केशरसिंह
4
0.795 सिंचित
1.469
51/2
5
सिंचित
50
1.173 0.429
मंजूबाई बेवा छतरसिंह आशीष कल्पना पिता छतरसिंह मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7053 भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा हे . में
अर्जित भूमि का प्रकार
6
0.012 0.012 सिंचित
45/4/2
कैलाश कांताबाई भूरीबाई पिता उमराव सिंह फुन्दाबाई पिता रतनसिंह रामचरण श्रीराम कलाबाई मुन्नीबाई पिता रतनसिंह बाबूसिंह पिता हिरासिंह रतनसिंह पिता लालसिंह कमल दिनेश पिता शंकरलाल अमृतबाई बेवा शंकरलाल
शंकरलाल पिता जगन्नाथ
7
0.482 0.035 सिंचित
45/4/1
8
49
1.955
सिंचित
1.093
श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक श्रीमान कलेक्टर महोदय इंदौर
9
48
1.433 0.430 सिंचित कमलाबाई बेवा नारायणसिह श्यामाबाई पिता नारायणसिह मंजूबाई बेवा छतरसिंह आशीष कल्पना पिता छतरसिंह जाति कलोता
61
10 शंकर पिता देवीसिंह
2.287 0.203 सिंचित
11
0.235 0.184
222/3
सिंचित दसरत पिता धारासिंह पता रतनखेडी सांवेर
12
0.146 0.011 सिंचित राधेश्याम पिता रतनसिह पता रतनखेडी सांवेर
13
0.319 0.229 सिंचित राधेश्याम पिता रतनसिह पता रतनखेडी सांवेर
14
सिंचित
0.506 0.162
221/2
सायरबाई पित कालूसिंह पता रतनखेडी सांवेर
15
0.405 0.052 सिंचित
229/3
कैलाश पिता केशरसिंह पता रतनखेडी सांवेर
230
0.967 0.126 सिंचित भगवान सिहं जगदीश सुभाष पिता पिरा गिताबाई पिता पिरा लाखनसिहं पिता 16 गणेश चन्द्रकलाबाई पति गणेश शैतानबाई बेवा शंकर जाति कलोता पता
रतनखेडी सांवेर
17
334
0.397 0.345 सिंचित शारदाबाई पति सुभाष जाति कलोता पता रतनखेडी
18
333
0.295 0.248 सिंचित शारदाबाई पति सुभाष सोनगरा जाति कलोता पता रतनखेडी
19
0.425 0.002 सिंचित
330/1/1
कैलाश पिता केशरसिंह पता रतनखेडी सांवेर 7054
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
कमांक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
20
सिंचित
0.165 0.010
330/1/2
प्रहलादसिंह पिता केशरसिंह पता रतनखेडी सांवेर
21
1.082 0.055 सिंचित
330/2
भेरूसिहं पिता दोलेसिह पता रतनखेडी सांवेर
22
0.227
341
सिंचित
0.192
कमलाबाई बेवा सीताराम किस्मत पिता सीताराम जाति कलोता पता रतनखेड़ी
23
340
सिंचित
0.219 0.004
कमलाबाई बेवा सीताराम किस्मत पिता सीताराम जाति कलोतापता रतनखेड़ी
24
0.769 0.264 सिंचित
342/2
ज्ञानसिंह, आशाबाई, चिन्ताबाई पिता हेमसिंह
25
सिंचित
0.016 0.016
332/2
केशरसिहं पिता दौलतसिह पता रतनखेडी
26
331
0.356 0.057 सिंचित साबुबाई पति भेरूसिहंजाति कलोता पता रतनखेडी
27
327
0.753 0.127 सिंचित मांगीलाल भगवानसिहं मेहरबानसिहं पिता जगन्नाथ संतोषबाई शान्ताबाई रमुबाई मन्नुबाई दुर्गाबाई पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता सा देह सांवेर
घीसा पिता पदमा पता सांवेर
28
1.594 0,842 सिंचित
324/1
29
सिंचित
325
1.230 0.002
मायाबाई पति सुनेरसिहं विनोद पूजाबाई पिता सुनेरसिह
30
322
0.344 0.048 सिंचित कैलाश पिता ओंकारसिह पता रतनखेडी
31
सिंचित
400
2.934 0.735
भगवानसिहं पिता पिराजी जाति कलोता पता रतनखेडी
32
0.539 0.427 सिंचित
401
मायाबाई पति सुनेरसिहं विनोद पूजाबाई पता सुनेरसिहं
33
0.324
402
0,029 सिंचित भगवानसिहं पिता पिराजी जाति कलोता पता रतनखेडी
34
0.360 सिंचित
0.965
403/1
कनीराम पिता घिसा पता सा देह सांवेर 7055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्रमांक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
35
0.966 0.243 सिंचित
403/2
दरयावसिहं पिता ठाकरसिह जाति कलोता
36
0,520 0.058- सिंचित
414/2
रामगेणापितबलीराम मोहनलालउत्तमसिहं सागरबाई पिता बलीराम पता रतनखेडी
37
1.307 0.476 सिंचित
417/2
परमानदं पिता शिवसिह जाति कलोता
38
416
0.454 सिंचित
0.757
भेरूसिहं पिता दोलेसिह जाति कलोता पत्ता रतनखेडी सांवेर
39
0.267 0.033 सिंचित
415/1/2
दिनेशदास पिता कालूदास जाति बरागी
40
0.951 0.472 सिंचित
418/1/2
बहादुरसिह पिता लक्ष्मणसिह पता रतनखेडी सांवेर
41
0.951
सिंचित
0.431
418/2
राधाबाई पति सौदानसिहं चावड़ा जाति राजपूत / सुमित्राबाई पति शेरसिहं चावडा जाति राजपूत
10.372
कुल रकबा
इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7056
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
क्र.-1767- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0006- अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बलघारा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
1
2
4
3
5
6
सांवेर
इन्दौर
बलधारा 9.983
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
प्रभावित. रकबा हे. में
अर्जित भूमि का प्रकार
01
02
03
04
05
06
2.367 0.231 सिंचित
23/1
जमना बाई बैवा तेजराम जितेन्द्र ईश्वर पिता 1 तेजराम जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
0.664 सिंचित
0.980
23/2
पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
0.012 सिंचित
0.979
23/4
पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
कमांक
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित
0.875 0.291
4
23/5
पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.013
0.506
5
22/3/1
रेशमबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.696 0.363
6
सिंचित
22/3/2
परमानंद पिता गंगाराम जाति खाती पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.403 1.107
22/4
7
जीवन पिता लक्ष्मीनारायण रेशमबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3.086
सिंचित
0.748
22/5
8
केदार पिता रणछोड जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.695 0,112
97/1
9
फिरोज पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यवसायिक
0.483
0.506
10
97/2
फिरोज पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
4.502 0.132
11
20/1
शोहेब पिता फिरोज जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
व्यावसायिक
0.717
0.759
20/2
12
शोहेब पिता फिरोज जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.700 0.185 सिंचित
100/3
13
कृष्णाबाई पति परसराम जाति खाती पता बिजलपूर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.002
99
0.445
14
अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.533 0.082
15
115/1
अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे . में
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (ह.में)
16
0.838 व्यावसायिक
1.012
115/2
अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
अखिलेश पिता भगवान जाति खाती पता
17
0.778 0.296 सिंचित
114/2/1
अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18
108
सिंचित
2.760 0.541
कला बाई पिता मेहरबान सिंह कमलेश, जितेन्द्र सिंह पिता मेहरबान सिंह जाति राजपुत पता खलखला सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.786
19
सिंचित
2.283
109/1/1
संतोष पिता सुखराम जाति खाती पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
मोहनलाल पिता रामरतन जाति खाती पता
20
0.288 सिंचित
1.182
109/2/1/1
कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.969
21
सिंचित
2.333
109/2/2
संजय विनोद पिता हरिराम जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
सिंचित
0.004
1.683
109/3
सम्पतबाई बेवा उमराव, कैलाश , रेशमबाई , बरजूबाई, राजूबाई पिता उमराव जाति खाती पता अजनोद इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
0.064 सिंचित
1.481
औंकार पिता बापू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.858
24
सिंचित
1.262
110/2
समंदबाई पति भेरूसिंह जाति गारी पता . रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25
2.557 0.197 सिंचित
106/2
भेरूसिंह पिता हिरालाल जाति गारी पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9.983
कुल रकवा
इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र. - 1765- भू- अर्जन - 2025 - रा.प्र.क्र. 0007-3-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बालरिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
2
4
5
1
3
6.
बालरिया
सांवेर
13.426
इन्दौर
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे . में
वर्तमान भूमि खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (ह.में)
02
05
01
03
04
06
0.456 सिंचित
1.234
76/1
सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह 1 पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
0.413 सिंचित
1.234
76/2
सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.265 सिंचित 3
0.632
38/5
हिरानाथ पिता नानुनाथ पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7060
[भाग 1
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा है. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
सिंचित
0.862 0.287
77/4
सोना पतिशेरसिंह विलास पिता 4 मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मंध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.842 0.020
78/3
5 -पार्वतीबाई चौहान पत्नी सुरेशजी चौहान पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.265 0.586
6
78/1/2
ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पत्ता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित 7
0.555 0.067
78/1/3
पार्वतीबाई चौहान पत्नी सुरेशजी चौहान पुता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.024 0.865
78/1/1
8-
ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.862 0.188
77/3
सोना पतिशेरसिंह विलास पिता 9 मलखानसिंह पत्ता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.866 0.014
77/2
10
सोना पतिशेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.035
1.461
11
94
सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
95
0.802 0.408 सिंचित
12
मानसिंह पिता जगदीश कुमावत जाति कुमावत पता तहसील सांवेर , जि. इन्दौर, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.890 0.575
93/1
13
ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इंन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.910
96
0.139
14
ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.526
सिंचित 15
0.033
100/1
अजोदिया बाई बेवा लक्ष्मण पत्ता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
सिंचित
0.526 0,185
100/2
16
अन्तरसिह पिता भेरा पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 7061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न.
वर्तमान भूमि
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
17
0.002 सिंचित
0.202
161/2
राधेश्याम पिता नागुजी जाति गारी पता जैतपुरा तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18
0.561 सिंचित
1.881
159/1
रामकलाबाई पति भागीरथ खाती पता निवासी टिगरिया छोटा, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
सिंचित
1.882 0.494
159/2
रामकलाबाई पत्ति भागीरथ खाती पता निवासी टिगरिया छोटा, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
0.707 सिंचित
158
3.076
बालमुकुन्द पिता भगवानकुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
0.567
सिंचित
0.340
175/1/1
मांगूबाई बेवा सदाशिव अभिषेक, पूजा, निकिता ,मोना पिता सदाशिव जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
0.667
सिंचित
0.290
175/2/1
राजेश पिता नरेंद्रकुमार खंडेलवाल मुकेश पिता कैलाश चंद्रगुप्ता पता चन्द्रवतीगंज सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
सिंचित
0.348
0.668
175/2/4
अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24
0.587 0.080 सिंचित
175/1/3
अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
25
0.959 0.011 सिंचित
173/1
मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26
0.002
0.295
सिंचित
174/1
मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27
0.002
0.012
सिंचित
174/3
मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28
0.026
0.331
सिंचित
172/1/1
मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29
0.003
0.378
सिंचित
181/1
रतनबाई तेजराम इन्दरलाल सुभाषचन्द्र पिता तेजराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7062
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
30
मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31
अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
32
मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
33
मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
34
मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
35
रामकिशन पित्ता सिध्दनाथ जाति खाती पत्ता पिपीलियहाना सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
36
मागीलाल पिता पुनाम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
दुन्नानाथ पिता बापुनाथ पता 37 बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
38
अनिल पिता बद्रीलाल जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
39
[भाग 1
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हि.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित 181/2
0.379 0.319
182
1,546 0.558 सिंचित
0.959 सिंचित 186/1
1.922
0.162 सिंचित 0.512
184/1
सिंचित 0.749 0.359
185/1
0.130 सिंचित 2.559
189/2
सिंचित
0.315
0.517
190/2
सिंचित
0.087
0.517
190/3
सिंचित्त 1.769 0.241
191/2
0.040 सिंचित 0.672
193/465
रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पत्ता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
40
0.030 सिंचित 0.506
192/2/2/2
सरजुबाई पति शंकरसिंह जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
41
0.070 सिंचित 1.012
192/2/2/1/2
द्वारका पिता शंकरलाल जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1]
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
0.177
1.518
सिंचित 192/2/2/1/1/3
42
ईश्वर पिता निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी
1.476
सिंचित
0.238 ,
192/2/2/1/1/2
43
लीलाबाई पति निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी
44
0.315
1.475
सिंचित 192/2/2/1/1/1
निर्भयसिह पिता धुलजी जाति मेणा पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी
1.518 0.274 सिंचित 192/2/2/1/1/4
45
गिरवर पिता निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
46
शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी
47
रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
48
रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
49
शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी
50
शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी
51
सरजुबाई पति शंकरसिंह जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
कुल रकबा 0.622 0.145 सिंचित 193/1/1
0.272 सिंचित 1.46
193/1/2
1.41 0.233 सिंचित 193/2
0.813 सिंचित 0.813
195/4
1.623 0.243 सिंचित 195/3
0.044 सिंचित 1.265
192/2/1
13.426
इन्दौर - उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7064
[भाग 1
क्र.-1749- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0008- अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रालामण्डल की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है । ٩٠٠
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची -1
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
2
4
1
3
5
6
सांवेर
इन्दौर
रालामण्डल! 9.426
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र )
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न .
वर्तमान भूमि
रकबा है. में प्रभावित
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमि का प्रकार
01
02
03
04
05
06
0.761 0.089 सिंचित्त
2/2
रेखाबाई पति नंदकिशोर उर्फ वृन्दावन 1 जाति खाती पता मोरूखेडी तेह देवास, इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.602 0.393 सिंचित
3/1
द्रोपतीबाई पवत्रिाबाई रेखाबाई पिता 2 सिद्धनाथ जाति खाती पता रालामंड़ल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम खसरा न. वर्तमान भूमि
रेखाबाई पति वृन्दावन जाति खाती 3. पता नि मोरूखेडी तेह. देवास, मध्य - प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी -
4
"ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगनं पिता नगजी जाति गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
रामकुवरबाई पति ईश्वरलाल जाति 5 खाती पता पिपल्याहाना इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगन पिता नगजी जाति गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगन पिता नगजी जाति- गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश 'भूमि स्वामी
8
रमेशचंद्र पिता ओंकार जाति खाती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
लीलाधर पिता ओंकार पता रालामंड़ल 9 - सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10
संतोष पिता ओंकार पता रालाभंड़ल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
नगजीराम पिता ओंकार पता 11 रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12
संतोष पिता ओंकार पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13.
उमेश रीना सपना किरण पिता रणछोड़ पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14
कन्हैयालाल प्रहलाद पिता बसंतीलाल भागवंताबाई बेवा बसंतीलाल जाति खाती पता शिव्युर्खेड़ा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
प्रभावित रकबा हे . में
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमि का प्रकार
सिंचित
0.347
0.761
3/2
सिंचित 1.598 0.234
3/3
1.598
सिंचित 3/4
0,295
सिंचित 1.598 0.403
3/5
सिंचित 0.791
8/1
0.113
2.277
0.449 सिंचित 10/1
सिंचित 1.637 0.171
10/2
0.300 0.258 सिंचित 10/3
1.509 0.204 सिंचित 10/4
0.847
सिंचित 12/2
0.296
0.805
सिंचित 12/4
0.320
0.131 सिंचित 12/9
0.950 7066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (ह.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
0.441
सिंचित 15
0.321
12/7
कन्हैयालाल पिता बसंतीलाल अपाक भागंताबाई पति बसंतीलाल जाति खात्ती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
0.120 सिंचित
3.043
16
गोपाल पिता छगनलाल जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.106
17
सिंचित
2,550
12/3
जतनबाई पिता छगनलाल कचनबाई बेवा नगाजी जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.775-
0.894
सिंचित
19/6
18
कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.894 0.102
19/5
कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता 19 रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
0.689
20/8
20
कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
0,025 0.015- सिंचित
-19/7
जतनबाई पिता छगनलाल कचनबाई बेवा नगाजी जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.129 0.010
22
19/3/2
कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
सिंचित
0.151
0.179
19/3/1
केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24
0.619 0.155 सिंचित
20/1
केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25
0.223
0.846
सिंचित
20/2/2
केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26
0.619 0.266 सिंचित
20/3
केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27
0,623
सिंचित
20/4
0.372,
केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28
1.767
सिंचित
0.216
20/7
केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे . में
कुल रकबा (ह.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
सिंचित
0.450
0.155
32/3/1
29
राधेश्याम पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.270
0.270
32/3/2
30
राजमल पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0,270
सिंचित
0.270
32/3/3
सरजुबाई बेवा नन्दकिशोर 1/3 , सुरेश पिता नन्दकिशोर 1/3 , भेरूलाल पिता 31 नन्दकिशोर 1/3 , जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.085
0.506
32/3/4
32
घनश्याम पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.043
1.023
31/4/2
33
रामेश्वर पिता तुलसीराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0,304
0.443
33/1/1
34
महेशचंद्र पिता बाबूलाल पटेल पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
मुन्नीबाई पति चतुर्भुज पता इन्दौर मध्य
सिंचित
0.318
0.442
35
33/1/2
प्रदेश भूमि स्वामी सोरमबाई पति बाबूलाल मुन्नीबाई पति
सिंचित
0.042
0.141
36
चतुर्भुज पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.862 0.139
34
37
शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.782
37
0.910
38
सौरमबाई पति अम्बारामजी जाति खाती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.061
0.336
35/1
39
शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.328
0.328
35/2
40
शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.073
0.692
229/5
उमराव पिता भागीरथबलाई अहस्तांतरणीय 41 जाति बलाई पता रालामंडल सांवेर इन्दौर | मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
36
सिंचित
0.018
42
1.052
शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9.426
कुल रकबा
इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
7068
क्र.-1769-भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0009-3-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम मगरखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रंकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
2
3
6
1
5
10.971
मगरखेड़ी
सांवेर
इन्दौर
इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमि का प्रकार
01
04
06
03
05
0.203 सिंचित
0.818
100/2
02 संतोष पिता भागीरथ पता मगरखेड़ी सांवेर 1 इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
सिंचित
1.002
2
2.497
92/1
सुरेशचंद्र पिता मोहनलाल पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.646 सिंचित 3
2.497
92/2
घनश्याम पिता मोहनलाल पता मगरखेड़ी सांग्रेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे. में
खसरा न.
वर्तमान भूमि
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
4
0.225 सिंचित
1.000
69/1/1
प्रहलाद पिता भगीरथ जाति भामी पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासकीय पटटेदार
5
0.890
सिंचित
0.164
89/3
गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
0.463
0.132 सिंचित
89/2/1
गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
0.248 सिंचित
1.075
89/2/2
गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8
1.501
0.576 सिंचित
89/1
गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4.229 0.714 सिंचित
73/1
इन्दरसिह पिता रामसिंह जाति राजपुत 9 पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10
1.740 0.076 सिंचित
73/4
लक्ष्मीबाई बेवा जसवंतसिंह भगवानसिंह धर्मेन्द्रसिह जीवनसिह पिता जसवंतसिंह जाति राजपुत पत्ता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.219 0.083 सिंचित
73/244
लाखनसिह पिता भुवानसिह जाति 11 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.600 0.013 सिंचित
73/2/1
मानकुंवरबाई पति दिलीपसिंह सीमाबाई कोमलबाई नितु कुवर रेखाबाई टीनाबाई 12 पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13
0.947 0.304 सिंचित
67/3
नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता 7070
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
क्र.
भूमि स्वागी का नाम
[भाग 1
वर्तमान भूमि ।
खसरा न. !
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा
14 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15
महेंद्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
गुरेसिंह पिता रागंदरसिंह पंवार जाति 16 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वागी
महेंद्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति
17 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
महेंद्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति 18 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
शेरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत 22 पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित भूमि का प्रकार
सिंचित
0.390
67/2
0.947
0.947
सिंचित 67/1
0.650
सिंचित 0.506 0.021
68/6
सिंचित
0.167
0.405
64/3
सिंचित
0.070
0.405
64/2
सिंचित
0.116
0.241
68/14
सिंचित
0.097
0.594
68/12
0.007 सिंचित 0.594
68/11
सिंचित
0.085
0.223
68/2/1 7071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा 23 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा
24 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा
25 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा
26 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति 27 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता | बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित । रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित 0.036 0.005
68/2/2
0.252 0.138 सिंचित 68/17
सिंचित
0.134
0.253
68/8
0.083
0.152
सिंचित 68/16/2
0.041 सिंचित 0.253
68/15
सिंचित
0.283
0.405
68/7/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1 7072
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे, में
खसरा न.
वर्तमान भूमि
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमिका प्रकार
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति
सिंचित
0.405 0.142
29
68/7/2
खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पत्ता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.056
1.056
30
68/1
रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता विजलपुर राऊ इन्दौर मध्य * प्रदेश भूमि रवागी
सिंचित
0.396
70
1.651
31
1 मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति
0.030 सिंचित
0.405
75/1
32 राजपूत पता भगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.269
1.922
75/2
ईन्दर बाई बेवा मोड़ सिंह जाति 33 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.050 सिंचित
0.587
75/3
34
मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.713
1.688
71
35
तरबाई बेवा भुवानसिंह लाखनसिंह पिता भुवानसिंह मधुबाई ललिताबाई पिता भुवानसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.499
0.930
72
36
मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.036
0.148
32/1/1/2
37
लक्ष्मणसिंह पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न.
वर्तमान भूमि
अर्जित
कुल रकबा प्रभावित
(हे.में) रकबा हे. में । भूमि का
प्रकार
लक्ष्मणसिंह पिता सुरेसिंह पंवार जाति
38 राजपूत पता सांवर इन्दौर मध्य 32/1/2 0.151 0.094 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी
39 1.623 0.123 सिंचित
29/2/1/1
दीपराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूामे स्वामी
40
सिंचित
0.188 0.188
29/2/1/2
युवराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वाभी
41
0.339
0.969
सिंचित
29/2/2
युवराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
42
3
0.737 सिंचित
5.031
महीपालसिह पिता बनेसिह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गोकुलसिह पिता बनेसिह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूभिस्वामी
43
0.012
0.223
सिंचित
1/248/2
रेखाबाई बेवा सुमेरसिंह संदीप, अरुण पिता सुमेरसिंह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
44
2.693 0.023 सिंचित
1/2
रेखाबाई बेवा सुमेरसिंह संदीप, अरुण पिता सुमेरसिंह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
45
1.566 0.591 सिंचित
2/1
इन्द्रसिह पिता गोपालसिह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10.971
कुल रकबा
इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7074
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
क्र.-1757- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र . 0011-3-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है किं संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम कछालिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
2
1
3
5
6=
4.
कछालिया
सांवेर
10.557
इन्दौर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र )
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.मे)
। वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
01
02
05
03
04
06
66
1.910
सिंचित
0.850
बद्री, रमेश पिता भागीरथ जाति खाती पता 1 निवासी ग्राम सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
67
सिंचित
1.540 0.630
रामप्रसाद, कांतिलाल पिता शिवजीराम 2 जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य ।प्रदेश भूमि स्वामी
0.430 0.022 सिंचित
82/1
सुशीलाबाई पति विष्णु पटेल निलेश पिता 3 रणजीत पटेल पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम खसरा न. वर्तमान भूमि
4
जशरथ पिता सिताराम जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
:
5
रेखाबाई पति देवकरण जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
जुलेशा पति कुदरत जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
आरिफ पिता जाकिर पटेल जाति 7 नायता पत्ता सादेह सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
रमेश पिता भागीरथ जाति खाती पता 8 तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
नगजीराम पिता बुखार जाति खाती 9 पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10
सत्यनारायण पिता कालु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11.
सत्यनारायण पिता कालु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12
बाबुलाल पिता बद्रीलाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13
मोनू पिता प्रहलाद चौधरी पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14
शान्तीबाई बेवा रणछोड केलाश प्रहलाद पिता रणछोड पवित्राबाई पति विष्णु बबीता पिता विष्णु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित 1,050 0.155
83/1
0.420
सिंचित
0.165
83/2
0.620
सिंचित
0.010
83/3
84
व्यवसायिक 0.630 0.490
85
0.630
सिंचित
0.095
सिंचित 1.130 0.128
86/2
9
1.200 0.010 सिंचित
10
1.220
सिंचित
0.455
1.390 0.306 सिंचित 22/1
1.220
सिंचित
0,430
23
1.200 0.300 सिंचित 7076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हे. में
खसरा न.
| वर्तमान भूमि
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमि का प्रकार
सिंचित
1.250 0.240
27/2
15
विनोद पिता औकारलाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.210 0.145
28/1
16
बुखार पिता भैराजी जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.325
0.940
28/2/1
17
सुभाष पिता बुखार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.100 0.085
28/2/2
18
देवकरण पिता बुखार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.110
0.110
28/3
19
हुकुमचंद पिता ओंकारलाल चौधरी जाति खाती पता निरंजन पूर इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.095 सिंचित
0.100
28/4
20
हुकुमचंद पिता ओंकारलाल जाति खाती पता निरंजन पूर इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
26
2.370 0.520.
21
श्रीराम पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता सा देह सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
34/7
22 जाति कम्हार पंता करणेलिया
1.030 0.005 सिंचित
0.185 सिंचित
1.150
38
23
इच्द्धार मध्य प्रदेशः भूमि स्वास संजय पिता रमेशचन्द्र दयाल पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.535
37
1.700
24
रमेश पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.290
48
0.420
25
विष्णु, शंकरलाल , कांताबाई, राजूबाई , प्रेमबाई पिता पन्नालाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.367 सिंचित
49
0.950
26
रमेश पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.840
45
0.095
27
शंकरलाल पिता पन्नालाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.225
0.820
55/4
28
जगदीशचंद्र पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7077
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा (ह.में)
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हे. में
अर्जित भूमि का प्रकार
29
0.820 0.190 सिंचित शंकरलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
30
सिंचित
0.220 0.058
53/1/2
सुमित पटेल पिता विक्रम पटेल पतां कछालिया इन्दौर म. प्र . भूमि स्वामी
31
0.278 सिंचित
0.430
53/2
राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पत्ता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
32
0,277 सिंचित
0.430
54/1
राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
33
सिंचित
0,430 0.225
54/2
राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गब्बु पिता रामाजी जाति कलौता पता
34
56
0.232 सिंचित
0.860
कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता
सिंचित
57
0.860 0.032
35 कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
36
सिंचित
1.290 0.550
844/3
विक्रम पिता लीलाधर जाति खाती पता सा देह कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
37
सिंचित
0.617
844/4 1.290
नन्दकिशोर पिता लीलाधर जाति खाती पता सा देह सांवेर कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
राजेश पिता मॉगीलाल कलाबाई बेवा
सिंचित
0.160
846
1.280
मॉगीलाल विष्णु पिता लक्ष्मीनारायाण जाति 38 खाती पता सा देह सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.420
848
0.012
मुकेश, सुनिल, अनिल , अशोक पिता श्रीराम 39 राजुबाई बेवा श्रीराम जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभुलाल, प्रकाश पिता शिवजीराम जाति खाती -पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
40
849
सिंचित
0.390
0.430
निर्मला पति केदार नीलेश, आशीष पिता केदार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमि का प्रकार
41
0.500
0.268
489/1660
सिंचित तेजराम पिता देवीसिह गिताबाई पति तेजराम पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
कुल रकबा
10.557-
इन्दौर -उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर , के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1 7078
क्र. - 1759- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0013- अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम हरियाखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल हैं. में अर्जित रकबा लगभग
4
1
2
5
6
3
हरियाखेडी 8.777
सांवेर
इन्दौर
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4--लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न .
वर्तमान भूमि
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (ह.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
06 02
03
05
01
04
کے
1.016 सिंचित
2.728
1
133/1
सजनसिंह पिता बनेसिंह अलकाबाई बेवा इंदरसिंह मंगलसिंह सचिन गौरीबाई पिता इंदरसिंह जयपाल पिता जागनसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न. वर्तमान भूमि कुल रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा है. में
अर्जित भूमि का प्रकार
2
1.000 0.058 सिंचित
138/1
सजनसिंह पिता बनेसिंह अलकाबाई बेवा इंदरसिंह मंगलसिंह सचिन गौरीबाई पिता इंदरसिंह जयपाल पिता जागनसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
136 0.902 0.631 सिंचित राजेन्द्रसिंह पिता समंदरसिंह जाति 3 राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
0.026 सिंचित
0.506
137/1
विजय पिता कमलसिंह विरेन्द्र पिता कमलसिंह अ पा कर्ता यशोदाबाई बेवा कमलसिंह व यशोदाबाई बेवा कमलसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
135
1.480
सिंचित
0.008
बंकाबाई पति समंदरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3.162 0.976 सिंचित
134/3
राजेन्द्रसिंह पिता समंदरसिंह जांति 6 राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
0.383 0.183 सिंचित
148/1/1
बालू रामचंद्र रमेश भागुबाई मानुबाई पिता. हिरा जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8
0.383 0.272- सिंचित
148/1/2
बालू रामचंद्र रमेश भागुबाई मानुबाई पिता हिरा जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9
3.237 0.821 सिंचित
150/1
श्यामूबाई बेवा बाबूसिंह, राजेश , धीरज सिंह , प्रतिभा पिता बाबूसिंह राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी
4.047 0.218 सिंचित
150/2
धिरजसिंह राजेशसिंह पिता बाबुसिंह 10 जाति राजपुत पत्ता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8.326 0.670 सिंचित
121/2
सुनेरसिह राकेशसिह हेमसिह पिता 11 पोपसिह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7080
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित
0.668
12
1.191
163/2
रमेशचन्द्र पिता मोहनलाल पदमबाई पति रमेशचन्द्र जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
7.060 0.498
13'
121/1
मनोहरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
...
0.506 0.277 सिंचित 14
119/2/2
हाकमसिह पिता मनोहरसिह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित 15
166 0.947 0.558
प्रकाशबाई पति इन्दरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.771 0.570
117/2/2
16 - *
पवित्राबाई पति पति लक्ष्मणसिंह देवराजसिंह दुर्गा पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.974
17
1.265
170/2/2
राजकुंवरबाई पति औंकारसिंह राजूबाई पति मदनसिंह सन्तोषबाई पति इन्दरसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.650 0:353
130/2
18 -
रामचंद्र पिता नानूराम ताराबाई बेवा सुखराम दारासिंह चंदाबाई पिता सुखराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश 1 भाग शासकीय पट्टेदार
8,777
कुल रकबा
इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.- 1753- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0015-3-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम पिपल्या कायस्थ की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची, क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
4
2
3
1
6.487
सांवेर
इन्दौर
पिपल्या कायस्थ
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र )
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हे. में
06
04
05
02
03
01
0.580 सिंचित
2.558
14/2/1
1
शांताबाई बेवा अम्बाराम किशोर अशोक मोहन मुन्नालाल मीराबाई पिता अम्बाराम जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.237 सिंचित
2.557
14/2/2
ओमप्रकाश गोवर्धन बद्रीप्रसाद शकुंतलाबाई 2 पिता आत्माराम जाति कुम्हार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7082
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
[भाग 1
खसरा न .
वर्तमान भूमि
3
सन्तोष पिता लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
चर्तुभुज पिता सुभाष जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर. मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
हरिसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
6
भुलीबाई पति चन्दर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
बनेसिंह पिता मांगीलाल जाति चमार पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8
हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9
भुलीबाई पति चन्दर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10
शन्कर पिता कासीराम जाति अहिर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11
महेश दशरथ राधाबाई पप्पीबाई पिता सदाशिव जाति अहीर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12
चंदर वरसी पिता रामाजी पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13
भुलीबाई पति रामचन्द्र जाति चमार पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14
सुरेश सिंह ठाकुर पिता केशर सिंह ठाकुर राजूबाई बैवा रमेश जाति राजपूत पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
0.009
सिंचित 6/1
1.152
0.040
1.151
6/4
सिंचित
1.159
0.130
सिंचित 6/3
0.131
0.131
सिंचित 8/1
0.241
0.241
8/2
सिंचित
0.300
0.002
सिंचित
9/1/2
0.045
0.001
9/1/1
सिंचित
0.387
0.059
10/1
सिंचित
0.200
0,122
सिंचित 10/2
0.272
0.264
सिंचित 12/3/3
0.273
0,069
सिंचित 12/3/2
1.491
0.718
सिंचित 158/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7083 भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हे . में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
15
0.127
0.039
सिंचित
158/3
रामप्रसाद पिता मांगीलाल पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16
157
0.269
1.979
सिंचित सन्दीप पिता सन्तोष जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.270
सिंचित
159/3/1
0.189
17.
हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम
18
0.492
159/5/5
0.680
सिंचित जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति
19
161
0.334
सिंचित
0.773
राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
162
0.599
1.465
सिंचित 20-
| शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
सिंचित
163
0.360
0.102
शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
164
0.113
0.158
सिंचित शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
0.304
165
0.196
सिंचित शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
166
24
0.109
0.020
सिंचित दीप्तांश पिता संजय परमार अपा कर्ता दीपा पति संजय परमार जाति बलाई पता बिबिखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25-
167
0.416
सिंचित
0.599
दीप्तांश पिता संजय परमार अपा कर्ता दीपा पति संजय परमार जाति बलाई पता बिबिखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26
168
0.129
0.129
सिंचित दीप्तांश पिता संजय परमार अपा कर्ता दीपा पति संजय परमार जातिं बलाई पता बिबिखेड़ी इंन्दौर मध्य प्रदेश भूमि
स्वामी शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति
169
सिंचित
0.628
0.294
27- राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य
प्रदेश भूमि स्वामी
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा है . में
कुल रकबा (ह.मे)
अर्जित भूमि का प्रकार
28
172
0.320
0.031
सिंचित लाखनसिंह बम्मोत्तर पुत्र प्रेमसिंह बम्मोत्तर पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29
171/2
0.446
0.083
सिंचित संजय पिता उमरावसिंह जाति बलाई पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
30
173/1
0.284
0.192
सिंचित सतीश पिता औमप्रकाश पंचोली जाति कायत पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31
0.144
0.061
173/2/1
सिंचित सतीश पिता औमप्रकाश पंचोली जाति कायत पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शारदाबाई बेवा अम्बाराम अनिल सुनिल
32
173/2/2
0.143
0.053
सिंचित सुनिता पिता अम्बाराम विक्रमसिह पिता रामसिह सुगनबाई बेवा रामसिह जाति अहीर पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
33
173/3
0.287
0.272
सिंचित आत्माराम करणसिंह पिता बापू जाति गारी पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6,487
कुल
इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतुं प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7084
[भाग 1
क्र.- 1755- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0016-3-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम खतेडिया बच्जात की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं . में
1
2
4
3
5
6
सांवेर
इन्दौर
7.941
खतेडिया बज्जात
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हे. में
01
02
03
04
05
06
1
0.405 0.212 सिंचित
325/2
सेवा भूमि ग्राम कोटवार पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार अहास्तांतरणीय
2
2.083 0.806 सिंचित
326/1
प्रभुलाल प्रकाश पिता शिवजीराम व निर्मला बेवा केदार निलेश आशीष पिता केदार जाति खाती
3
सिंचित
0.324 0.128
326/2/3
नवाब खा पिता बसीर खा रफीक खा पिता नवाब खा
4 रफीकखां पिता नबाब खा पता वार्ड नं 05
0.37
सिंचित
0.001
326/2/2 7085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न.
वर्तमान भूमि
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित
0.178 0.088
5
329/2
पदमसिहं चौधरी पिता बापूजी चौधरी पता इंदौर
सिंचित 6
0.235 0.042
330
जगान्नाथ पिता धान्नालाल जाति बलाई पता खतेडिया
सिंचित
1,541
7
1.037
331/1
गफफार पिता सुभान जब्बार पिता सुभान जाति नायता पता खतेडिया
सिंचित
0.633 0.055
8
331/2/1
बिसमिल्ला बाई पति उस्मान जाति नायता पता खतेडिया
सिंचित
0.607 0.001
9
332/2/3
सुलेमान पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया
1.235 0.016 सिंचित 10
338/1
सुलेमान पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया
सिंचित
1.841 0.196
11
338/2
सिकंदर पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया
सिंचित
0.617 0.129
12
346/1
शैजाद पति मुंशी, फारूख , रईस पिता मुंशी जाति नायता पता खतेडिया
सिंचित
0.174
13
346/2 0.253
गफफार पिता सुभान जब्बार पिता सुभान 'जाति नायता पता खतेडिया
347
सिंचित
0.073 0.073
14 मुबारिक पटेल पिता अब्बास पटेल पता इंदौर
0.058
0.058
सिंचित
348/1
मुबारिक पिता अब्बास आशिक पिता अब्बास 15 सेराजबाई बेबा अब्बास जाति नायता पता सांवेर
सिंचित
0.052
0.059
348/2
जमिलाबाई बेवा सरदार शेखर मकसूद पिता 16 सरदार जाति नायता पता सांवर
0.002
0.355
सिंचित
349/1
17
गफफार पिता सुभाने जब्बार पिता सुभान जाति नायता पता खतेडिया
सिंचित
0.110
0.777
343/1
इकबाल पिता हिरा कङवीबाई सेजादबाई 18 पिता हिरा जाति नायता पता खतेडिया
सिंचित
0.496 0.295
354/1
मुबारिक पिता अब्बास आशिक पिता अब्बास 19 सेराजबाई बेबा अब्बास जाति नायता पता सांवेर
सिंचित
0.136
0.496
354/2
20
जमिलाबाई बेवा सरदार शेखर मकसूद पिता सरदार जाति नायता
सिंचित
1.420 0.715
21
353/1/1
कमाल पिता नगजी जाति नायता पता खतेडिया
72 7086
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
क्र. भूमि स्वामी का नाम
नोसाद पिता नगजी जाति नायता पता
22 खतेडिया
23 रशीद पिता रफीक जाति पिन्जारा पता
खतेडिया
24 श्री मारूति मंदिर भू- स्वामी व्यवस्थापक
कलेक्टर महोदय इंदौर
उस्मान पिता नाना जाति नायता पता
25
खतेडिया
उस्मान पिता नाना जाति नायता पता
26
खतेडिया
आजाद पिता उस्मान जाति नायता पता
27
खतेडिया
28 कमलाबाई पति रामकिशन जाति बाछडा
पता खतेडिया
उस्मान पिता नाना जाति नायता पता
29
खतेडिया
30 युनूस पिता नाना जाति नायता पता
खतेडिया बजात
कमलाबाई पति रामकिशन जाति बाछङा
31
पता खतेडिया
32 युनूस पिता नाना जाति नायता पता
खतेडिया बजात
33 युनूस पिता नाना जाति नायता पता
खतेडिया बजात
मदिनाबाई पति मांगीलाल जाति नायता
34
पता खतेडिया
35 रशीद पिता रफीक जाति पिन्जारा पता
खतेडिया
36 मेमुनाबी पति युनूस जाति नायता पता
खत्तेडिया
37 भुरीबाई पति हबीब जाति नायता पता
खतेडिया
38 सुभाष पिता मेहरबान बंटी पिता मेहरबान
राजूबाई बेबा मेहरबान न पता खतेडिया
39 सोदान पिता बापूजाति बाछडा पता
खतेडिय
रईसाबी बेवा गनी इकबाल करामत
40 फारूख पिता गनीजाति नायता
पत्ता खतेडिया
अनीसाबी बेवा कमाल रसीद रफीक नसीम
41 बी पिता कमाल व बरकतबाई पति छिता
जाति नायता पता खतेडिया
सेवा भूमि ग्राम कोटवार पता निवासी
42
ग्राम सेवा खातेदार
कुल रकबा
[भाग 1
अर्जित
वर्तमान भूमि कुल रकबा प्रभावित
खसरा न. रकबा हे. में भूमि का
(हे.में)
प्रकार
353/1/2 1.421 0.381 सिंचित
353/2 2.841 0.234 सिंचित
356 1.193 0.375 सिंचित
359/1 0.126 0.039 सिंचित
359/2 0.127 0.058 सिंचित
359/3 0.253 0.035 सिंचित
359/4 0.171 0.049 सिंचित
359/5/1 0.253 0.056 सिंचित
359/5/2 0.119 0.030 सिंचित
360/1 0.171 0.107 सिंचित
360/2 0.387 0.153 सिंचित
267/2 0.550 0.148 सिंचित
361/1 0.148 0.148 सिंचित
361/2 0.502 0.032 सिंचित
361/3 0.301 0.188 सिंचित
361/4 0.052 0.052 सिंचित
265/2 0.486 0.240 सिंचित
264 0.486 0.254 सिंचित
263/1 0.657 0.055 सिंचित
263/2 0.658 0.291 सिंचित
255 3.642 0.690 सिंचित.
7.941
इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर , जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.-1751 -भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0017-3-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम पोटलोद की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
1
2
3
5
4
6
पोटलोद
सांवेर
इन्दौर
6.711
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)
इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा हे. में
अर्जित भूमिका प्रकार
01
02
03
04
05
06
1541
0.227
1.003
सिंचित लोकेन्द्र पंवार पुत्र श्री कंचन सिंह जी पंवार 1 कंचन सिंह पंवार पुत्र श्री राम सिंह जी पंवार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
0.595 0.139 सिंचित
1542/3/2
लोकेन्द्र पंवार पुत्र श्री कंचन सिंह जी पंवार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
2.090 0.030
1540/2
सिंचित पार्वतीबाई पति ओमप्रकाश जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7088
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न.
वर्तमान भूमि
कुल रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा हे. में
अर्जित भूमिका प्रकार
0.038
4
0.199
सिंचित
1540/3
राकेश, संतीश पिता रामचंद्र क्रष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पत्ता पोर्टलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.922
0.458
5
1540/1
राकेश, संतीश पिता रामचंद्र क्रष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.189
1543
0.382
सिंचित 6
बाबुलाल पिता बलवन्त जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1546/1
0.122
सिंचित 7
0.170
लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.139
1546/2
0.170
सिंचित 8
लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.170
0.161
सिंचित
1546/3
9
लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1547
1.412
0.439
सिंचित 10
विनोद , शिवप्रसाद पिता तेजराम लीलाबाई बेवा तेजराम जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2.760
0.005
सिंचित
1536/1
11
निलेश पिता सुभाषचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.781
0.310
सिंचित 12
1536/2
सूरजबाई बेवा मांगीलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.388
0.291
सिंचित
1535
13
सुरेन्द्र, नरेन्द्र, राजेन्द्र पिता सतानंद जाति ब्राहमण' पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.286
1534
0.356
सिंचित 14
निलेश पिता सुभाषचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा न. वर्तमान भूमि
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमि का प्रकार
15
0.706
1533/1
0.334
सिंचित ईश्वर , मुकेश पिता नारायण जाति खाती शांताबाई बेवा नन्दकिशोर रवि सचिन पिता नंदकिशोर जात्ति खाती पत्ता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16
0.245
1533/2
0.706
सिंचित सुभाष मण्डलोई पिता ब्रम्हानंद मण्डलोई जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमिस्वामी
1532
0.461
1.493
17
सिंचित राकेश, संतीश पिता रामचंद्र क्रष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर, इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिः स्वामी
18
1553/1
0.574
0.433
सिंचित चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
0.003
1553/2
0.846
सिंचित तेजुबाई पति रामदुलार जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
1555/1
0.31.4
0.314
सिंचित बाबूलाल पिता कासीराम जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
0.314
0.1.68
1555/2
सिंचित रामेश्वर पित्ता कासीराम जात्ति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
0.013
1554/2
0.271
सिंचित चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पत्ता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.067
1531
0.397
सिंचित सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पता 23 पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24
1.987
0.020
1523/2
सिंचित सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पत्ता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी
25
0.922
1523/3
1.926
सिंचित चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पत्ता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26
1527/1/2
0.027
4.792
सिंचित सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी
27
1.720
1527/3
0.310
सिंचित सुभाष पिता ब्रम्हानन्द पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28
0.147
1561/2/1
0.336
सिंचित सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति खाती पता बुढ़ानिया पंथ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29
0.128
0.128
1561/2/2/1
सिंचित सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति खाती पता बुढ़ानिया पंथ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.092
30
0.208
सिंचित
1561/2/2/2
रेशमबाई पति लीलाधर विनोद पिता लीलाधर जाति खाती पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6.711
कुल रकबा
इन्दौर - उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर , के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7090
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1
न्यायालय , उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
प्ररूप - घ
(नियम 6 देखिए)
शहडोल , दिनांक 7 नवम्बर 2025
कमांक 17 / बी-121 / 2022-23, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25 . 04.2024 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पांडखेर, पटवारी हल्का 63 - घोरवे तहसील जैतपुर जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.05.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
3
4
1
2
5 शहडोल
0.137 पांडखेर /63-घोरवे
146/3,146/7
जैतपुर
0.200
49/2/1/1,49/3/2
213/2/4,213/4
0.467
0.300
212/1,212/2,212/5,212/6
0.111
207/2/1 , 207/2/2 7091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
प्ररूप - घ
(नियम 6 देखिए)
कमांक 13 / बी-121 / 2022-23 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम कटकोना, पटवारी हल्का 17 -कटकोना, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.05.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
2
3
4
5 1
शहडोल
बुढ़ार
565
0.130 कटकोना / 17-कटकोना
0.191
742/1, 742/2
743
0.08
744
0.031
745
0.239
0.127
735
648
0.013
647
0.064
649
0.030
0.041
641/1,641/2,641/3,641/4 7092
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
प्ररूप - घ
(नियम 6 देखिए)
क्रमांक 02 / बी-121 / 2022-23 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 14.06.2024 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का 65- छाता, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
1
2
5 3
शहडोल सोहागपुर
0.291
188/2
सोनवर्षा / 65-छाता
0.165
187
0.004
184/1,184/ 2
182
0.082
181
0.007
0.184
236/1,236/ 2
0.421
235/1,235 / 2
229/1/1,229/1 / 2,229 /1/3,229/
0.041
2
0.011
97/1/1,97/3
0.045
94
0.075
96
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिनीषा भगवती पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी एवं उपायुक्त (राजस्व).
7093
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 19 मई 2025
क्र. 1755-भू- अर्जन-2025
म०प्र० पा ०ज ० कं ०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम कदंवा तहसील रामपुर बाघेलान जला सतना म०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई, सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम- थथौरा
(घ) क्षेत्रफल/रकबा 35.7250 हे 0
सरल क्रमांक
वापसी योग्य खसरा क्रमांक
वापसी योग्य रकवा ( हेक्टेयर)
1
174
0.308
2
179
0.120
3
175
0.425
4
177
0.146
5
178
0.514
6
180
0.077
7
181
3.504
8
182
0.299
9
195
0.081
10
196
0.364
11
183
0.646
12
188/1
0.420
13
190
0.376
14
192
1.380
15
204/2
0.384
16
205/2
0.405
17
357
0.154
18
443/2
0.144 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
7094
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
[ भाग 1
354 0.178
360/2
0.120
444/2
0.093
444/651/1 0.721
444/1
0.888
360/3 0.120
444/651/2 0.724
206/1
0.276
443/1 0.143
210
0.761
211/1
0.125
220
0.065
221/1
0.206
211/2 0.061
221/2 0.105
213 0.364
224 0.036
219 0.474
445
0.125
225/2
0.040
225/3 0.061
225/4 0.105
228
0.534
231 1.062
430 0.616
231/648 0.336
232 0.290
233 0.470
361 0.121
449
0.057
448 0.085
590 0.279
451 0.275
236 0.259
330/1 0.552
359 0.279
360/1
0.120
330/2 0.405
350/2 0.770
351/2 0.024
350/1 0.101
352 0.380
362/2 0.077
362/4
0.077
7095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
362/3
63
363/1
64
362/5
65
358/3
66
206/3
67
364
68
362/1
69
206/2
70
358/1
71
363/2
72
363/3
73
358/4
74
347
75
237
76
431
77
440/1
78
441
79
442
80
440/2
81
588/2
82
436
83
206/4
84
588/3
85
588/1
86
358/2
87
587
88
225/1
89
580
90
575
91
576
92
577/2
93
577/1
94
578
95
579
96
206/5
97
358/5
98
188/2
99
353
100
212
101
222
102
223
103
452
104
189
105
191
106
107
193
108
194
109
205/1
110
208
111
209
112
234
589
113
114
574
115
585
116
586
117
584
117 किता 0.077
0.184
0.081
0.088
0.069
0,150
0.081
0.140
0.088
0.184
0.190
0.116
0.506
0.210
0.161
0.147
0.041
1.540
0.069
0.120
0.004
0.072
0.116
0.236
0.088
0.291
0.171
0.170
0.032
0.425
0.049
0.246
0.227
0.032
0.188
0.096
0.422
0.765
0.182
0.308
0.028
0.210
0.324
0.186
0.061
1.672
0.408
0.526
0.401
0.255
0.210
0.045
0.148
0.065
0.117
योग 35.725 (2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म० प्र० पा०ज ० कं० लि० सिंरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
7096
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
सतना, दिनांक 6 अक्टूबर 2025 क्र. 1817-भू- अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - चंदकुईया
(घ) क्षेत्रफल-1.9720 हे0
क्र.
सर्वे नं.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
प्रभावित रकवा (हे.मे)
1 फुलनिया बेवा रामकृपाल काछी सा. चन्दकुआ भूमि स्वामी
710/1/2/1
0.0950
2 जीतलाल पिता रामकृपाल काछी सा. चन्दकुआ भूमि स्वामी
710/1/2/2
0.0250
3 गीतेंन्द्र प्रसाद पिता राम सजीवन ब्रा.सा. नागौद भूमि स्वामी
710/1/1/3/1
0.0370
कुसुम कुशवाहा पुत्री लालमन कुशवाहा सा.चन्दकुइया भूमि स्वामी
4
710/1/1/2
0.0370
5
747/1
0.1440 आनन्द कुमार कुशवाहा पिता बन्दीलाल कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
शोमनाथ पिता शारदा प्रसाद काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
6
744
0.0920
7 सुदर्शन पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
743/3
0.0630
8 बृजकिशोर पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
743/6
0.0720
9 मुंकुन्दीलाल पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
743/1
0.0270
10
742/2/2
0.2160 ऊषा देवी बेवा राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी , संजय कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी, सुनील कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी
11 रमेश कुमार पिता तुलसीदास ब्रा. सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
741/3
0.1080
12 अजीज खाँ पिता जुम्मन खाँ सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
931/2
0.1440
13 अजीज खाँ पिता जुम्मन खाँ सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
932/1
0.0100
14
900
0.0830 शैकुननशा पत्नी मों. सफी सा. चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी, सर्फराज खाँ पिता मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी, लुकमान खा. पिता मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी,शौकत खा. पिता
मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी
15
901
0.0680 शैकुननशा पत्नी मों. सफी सा. चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी , सर्फराज खाँ पिता मो . सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी, लुकमान खा. पिता मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी, शौकत खा. पिता मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी 7097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
शिवप्रसाद वर्मा पिता रामदुलारें वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
16
922
0.1220
शिवलाल वर्मा पिता रामदुलारें वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
17
18
907
0.0220
भरतलाल कुशवाहा पिता परमू कुशवाहा सा. चन्दकंड्या भूमि स्वामी
19
923
0.0090
910
0.0650
सलीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, हकीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी,करीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, मजीद खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, भूरी पुत्री सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी , नूरजहाँ पुत्री सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी
20
908
0.0210
शिवलाल वर्मा पिता रामदुलारें वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी, 18/230 भाग रामस्वरूप पिता रामदुलारें वर्मा 212/230 भाग भूमि स्वामी
रावेंन्द्र कुमार पिता राधिका प्रसाद ब्रा. सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
21
911
0.0090
गुरू प्रसाद पिता ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
22
23 सिक्कू पिता ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
24
855/1/1/1/1/1
0.0840
855/1/3
0.0810
कमला प्रसाद ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
25
855/1/2
0.0630
रामरूप पिता रामसजीवन काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
26
855/2/2
0.0350
856/1
0.1300
ब्रजभान कुशवाहा पिता रामखेलावन कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमिस्वामी
राजेन्द्र कुमार पिता बोधाली कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी
27
कुल योग- 862/1/1
0.1100
1.9720
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चंदकुईया सबमाइनर-1 नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7098
क्र. 1861 -भू-अर्जन-2025
[ भाग 1
सतना, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर / ग्राम - शिवपुर
(घ) क्षेत्रफल- 0.5740हे 0
क्र.
भूस्वामी का नाम /पिता का नाम
1 श्यामा प्रति रामकरण , सतीश, सुशील, हरीश सनील वगैरह 2 बद्री पिता भोलादीन बागरी
3 संतोष पिता बहादुर राम ब्राम्हण
4 फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल
5 फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल
6 फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल
कुल योग- खसरा क्रमांक प्रभावित स्कवा (हे.मे. )
257/1
0.1940
271/1
0.1500
271/2
0.0810
276/1
0.1010
276/2
280/1
280/2
0.0290
280/3
313/1
0.0190
313/2
0.5740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ /स) संभाग सतना (म०प्र ० ) द्वारा सतना जिले अन्तर्गत छींदा - शिवपुर- निपनिया- उजरौंधा- सेमरी वाया रैगांव मार्ग के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस . , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-580211 -भू-अर्जन-विस्थापन-2025
नर्मदापुरम , दिनांक 3 नवम्बर 2025
चूंकि राजस्व शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है ।
-:अनुसूची:-
1-भूमि का वर्णन
अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नंबर
नगराग्राम
तहसील
रकबा (हेक्ट.)
01 02 03 04
नर्मदापुरम सोहागपुर रैपुरा 24/3
नर्मदापुरम सोह्यगपुर रैपुरा 24/2
नर्मदापुरम सोह्मगपुर रैपुरा 26/2
नर्मदापुरम सोह्मगपुर रैपुरा 26/1
नर्मदापुरम सोह्यगपुर रैपुरा 92/1/2
नर्मदापुरम सोह्यगपुर रैपुरा 92/3
नर्मदापुरम सोहागपुर रैपुरा 91
नर्मदापुरम सोह्मगपुर रैपुरा 88/1
नर्मदापुरम सोहागपुर निवारी 264
नर्मदापुरम सोहागपुर निवारी 267
नर्मदापुरम सोह्मगपुर निवारी 268
नर्मदापुरम सोहागपुर निवारी 350/2
नर्मदापुरम सोहागपुर निवारी 351/1
नर्मदापुरम सोह्मगपुर निवारी 351/2
कुल अर्जित रकबा
अजित रकवा रकबा (हेक्ट.)
05 06
0.571 0.076
0.442 0.036
0.809 0.056
1.493 0.056
0.420 0.056
0.413 0.078
1.680 0.312
0.808 0.072
0.845 0.056
0.501 0.056
0.243 0.024
0.405 0.096
0.267 0.032
0.134 0.016
1.022
इटारसी- (2)- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है: -"शोभापुर -तरोनकलों मार्ग में जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 234 पर ओव्हर ब्रिज ( ROB ) निर्माण" ।
(3)- प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।
(4)- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपे सचिव.
7100
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
धार, दिनांक 3 नवम्बर 2025 प्र.क्र. -987-भू-अर्जन-2025
(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील-कुक्षी, जिला - धार में सडक एवं नाली निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनूसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम गेहलगांव
तहसील- कुक्षी, जिला-धार
स.क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में
असिंचित
सिंचित
कुल
0
0.076
0.076
1
ग्राम गेहलगांव, तहसील- कुक्षी , जिला-धार में सडक एवं नाली निर्माण से प्रभावित होने से
0.076
0.076
कुल
अनुसूची (2)
सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील कुक्षी , जिला- धार की प्रभावित भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
स.क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
36/3/1 0.377 0.000 0.377 0.017 0.000 0.017
1 मोहन पिता गंगाराम जाति कुलमी पता 38/2 0.445 0.000 0.445 0.019 0.000 0.019
पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
40/1 0.320 0.000 0.320 0.016 0.000 0.016
योगः- 1.142 0.000 1.142 0.052 0.000 0.052
तुलसीराम पिता गंगाराम जाति कुलमी
पता गेहलगांव कुक्षी धार मध्यप्रदेश 40/2 1.020 0.000 1.020 0.008 0.000 0.008
2
भूमि स्वामी
रामेश्वर पिता गंगाराम जाति कुलमी
3 पता पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि 40/3 1.548 0.000 1.548 0.008 0.000 0.008
स्वामी
रश्मिकान्त, राजेन्द्र कुमार, प्रवीण
4 कुमार पिता फुलचन्द जाति महाजन 41/3/1 2.961 0.000 2.961 0.008 0.000 0.008
पता चिखल्दा धार मध्यप्रदेश भूमि
स्वामी
6.671 0.000 6.671 0.076 0.000 0.076
कुल योगः-
7101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र.- 990- भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भर्वारया, तहसील- कुक्षी, जिला-धार में सडक निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनूसूची -2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
ग्राम भवरिया
अनुसूची (1)
तहसील- कुक्षी , जिला-धार
स.क्र.
विवरण
1
ग्राम भवरिया तहसील-कुक्षी , जिला-धार में सडक निर्माण से प्रभावित होने से
कुल
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में
सिंचित
असिंचित
कुल
0.770
0
0.770
0.770
0.770
अनुसूची (2)
सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भवरिया, तहसील- कुक्षी , जिला-धार की प्रभावित भूमि का विवरण
स.क्र.
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
1
भगवान, राथाबाई, अम्बाराम, सानु, मनु पिता गेन्दालाल जाति भिलाला पता भवरिया कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2
काल्या पिता सात्या जाति भारूड पता भवरिया कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
श्री नील कन्ठेश्रर महादेव मंदिर प्रबंधक 3 श्रीमान कलेक्टर गहोदय धार पता निवासी ग्राग भूमि स्वागी
कुल योगः-
सिंचित
सिंचित असिंचित
असिंचित कुल
कुल
/
263 2.400 0.000
0.150 0.000 0.150
2.400
265 4.380
0.000
0.000 4.380 0.090
0.090
287
0.000
9.563
9.563 0.530 0.000 0.530
16.343 0.000
0.770
16.343 0.770 0.000
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7102
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 10 नवम्बर 2025 प्र.क्र. 03-अ-82-2024-25
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में बोरदाश्री . जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ बोरदाश्री जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
जिला - राजगढ
तहसील - खिलचीपुर
बोरदाश्री जलाशय
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.मे) विवरण
क्र.
प्रभावित रकबा
निजी भूमि बोरदाश्री जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
6.563
1 ग्राम- अंतरालिया की भूमि
6.563
कुल योग
अनुसूची (2)
बोरदाश्री जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण
ग्राम:- अंतरालिया
जिला राजगढ
तहसील - खिलचीपुर
खसरा क . कुल रकबा
क्रं.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
प्रभावित रकबा (हे.)
(हे.)
अन्य विवरण
3
5
6
4
1
2
5
6
0.239 0.214
1 नदंराम, प्यारेलाल पिता श्रीया हि. बराबर 1/2 जाति भील नि. ग्रा. भू-स्वामी
0.036
0.070 0.075 0.036
13
0.181
30.489
योग
0.006
0.006
7
0.910
0.910
8
9
0.036
0.036
0.012
0.012
10
1.049
1.049
30
0.024
0.024
43
2 मानसिंह, हरलाल शिवसिंह , बरदी बाई पिता श्रीया हि. बराबर 1/12 गिरधारी चंपा पिता देव्या भूली बेबा देव्या हि. बराबर 1/12 कस्तूरीबाई, गोराबाई, देवीलाल , गंगाराम, मांगीलाल , रामचंदर पिता खीमा हि. बराबर 1/18 राधेश्याम , प्रकाश पिता शंकर , बजरंग , राकेश नाबालिक माता प्रेमवाई, सुगनबाई, केलावाई पिता शंकर , ' कलाबाई नाबालिक माता प्रेमवाई , प्रेमबाई वेबा शंकर हि. बराबर 1/96 जाति लोडा नि. ग्राम अंतरालिया भू- स्वामी
0.006
0.006
44
0.067
0.685
93/41
0.239
0.010
94/41
2.120
92.967
योग
0.126
0.126
11/1/1
3
दौला पिता मन्ना जाति लौडा नि.ग्रा . भू- स्वामी
0.127
0.127
11/2/1
0.589
0.410
20/1
0.126
0.139
58/41/1/1
0.981
0.789
योग 7103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम क्र.
2
4 प्रभु पिता मन्ना जाति लोडा नि.ग्रा. भू- स्वामी ।
योग
5 भेरूलाल, गंगाबाई , कमलाबाई, नन्दराम, जगन्नाथ , पिता कालू हि. बराबर 1/5 जाति लौडा नि.ग्रा. भू- स्वामी ।
योग
6 विक्रमसिंह, मांगीबाई , कालीबाई, अनिताबाई, गोपीलाल, किशना पिता कंवरा जाति भील नि. ग्रा. बोरदाश्री पिता
योग
खसरा क.
अन्य विवरण
प्रभावित रकबा (हे.)
कुल रकबा (हे.)
6
4
5
3
0.125
0.125
11/1/2
0.128
0.128
11/2/2
0.410
0.588
20/2
0.126
0.140
58/41/1/2
0.789
0.981
4
0.721
0.721
12
0.045
0.255
101/41
0.125
68/41 0.125
0.214
67/41 0.214
1.105
1.315
4
0.053
0.053
14
0.101
0.101
15
0.154
0.154
2
0.036
0.036
18
0.267
0.267
83/41
7 कंवरलाल, बीरम, प्रकाश पिता रोडा हि. बराबर 1/4 , दरियाव बाई बेबा रोडा जाति लौडा हि. 1/4 नि. ग्रा. भू- स्वामी ।
0.190
0.190
66/41/1
0.493
30.493
0.055
0.519
8 श्रीलाल, प्रभुलाल, कालू पिता भंवरिया हि. बराबर 1/6 , बीरम, मोहन, पिता रामा हि. बराबर 1/4 जाति चमार नि. ग्रा. बोरदाश्री
योग
9 खेमा पिता गोपाल जाति लौडा नि. ग्रा. बोरदाश्री
योग
10 देवीलाल , बंशीलाल , बापूलाल, देवसिंह, शिवसिंह पिता हीरालाल, 52/41
0.519
0.055
15
0.090
0.340
98/41
0.090
10.340
0.154
0.154
88/41
अमरीबाई, सरदारीबाई, मेथीबाई पिता हीरालाल, घीसालाल पिता भंवरलाल जाति लौडा नि.ग्रा ० भू- स्वामी ।
योग
0.154
10.154
0.150
0.150
78/41
0.483
0.483
79/41
11 प्रभुलाल , रामचंदर पिता जयसिंह हि. 1/2 बराबर जाति लौडा नि.ग्राम भू-स्वाामी
योग:-
कुल योग ग्राम अतरालिया
0.633
2
0.633
9.026
6.563
34
नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
7104
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[ भाग 1
9823 कमांक / भू-अर्जन/2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि पर खाना (5 ) अनुसार स्थित परिसम्पत्ति की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 21 /1-82/2025-26 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ हेतु ग्राम कलालपुरा की प्रभावित वर्णित परसम्पत्ति जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश परिसम्पत्ति का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ):
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित परिसम्पत्ति
परिसम्पत्ति
विवरण
स.क.
( 3)
(2)
(1)
01 कुआ
1
कलालपुरा
01 कुआ
कुलयोग:-
अनुसूची ( 2):
-:
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित परिसम्पत्ति: ग्राम कलालपुरा
खसरा नंबर
परिसम्पत्ति
कुल रकबा (हे.में)
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन
6
5
3
4
1
2
1 मांगीलाल पिता भोना जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.000
01 कुआ
38/1
मोहनपुरा बांध के डूब क्षेत्र हेतु
1
0.000
01 कुआ
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ (ब्यावरा ) म.प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर,
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025 क्र.-0007-अ-82-24-25-भू-अर्जन- 2025-9343
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा झूड़ा पटवारी हल्का नंबर-59 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 6/3. 6/4, 7 , 8/1 , 8/2 , 8/3 , 8/4 , 8/5, 9/1/1 , 9/1/2 , 9/2 , 10 , 19 , 22/1 , 22/2 , 23 , 24 , 25/1 , 25/2 , 26/1 , 26/2 , 27/1 , 27/2 , 43/1 , 43/2 , 43/3 , 43/4 , 43/5 , 43/6 , 44, 45/1, 45/3 , 45/4, 52/1 , 52/2 , 52/3 , 53 , 54, 55/1 , 55/2/1 , 55/2/2 , 56, 66/1 , 66/2 , 68/1 , 68/2 , 69/1 , 69/2 . 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7/1 , 69/7/2 , 73 , 160/2 , 160/3 , 166,167/1, 325 में से कुल रकवा 2.857 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
संदीप जी. आर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प्ररूप-ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट
1 परियोजना का नाम जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण
2 लोक प्रयोजन जमदर्श नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे
क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
3 स्थल
ग्राम झूडा प.ह.नं.- 59 तह. गढ़ाकोटा
4 परियोजना का क्षेत्र
583हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र
है. ।
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया अर्जन हेतु प्रस्तावित भमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है , जिससे अन्य
किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
6 परियोजना की पृष्ठ भूमि , विकासकर्ता की पृष्ठ जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो
भूमि नियंत्रण सहित मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर जिला
सागर द्वारा किया जावेगा ।
7 परियोजना निर्माण के चरण
नहर निर्माण द्वितीय चरण
भू-अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है ।
8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
ग्राम- माधो की निजी भूमि 2.857 हे.
9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.857 है. , का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 5,50,000-00 मात्र एंव असिंचत 2,75,000-00 रूपये मात्र है ।
0
11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)
12 परिसंपत्तियां
लोक परिसंपति - कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है
होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है-
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -
अ. जा.
अन्य
अ. ज. जा.
योग
0
0
0
0
जिनके कान अर्जित
हुए परिवारों की संख्या-
अन्य
अ. जा.
अ. ज. जा.
योग
0
0
0
0
निरंक
14 सामाजिक समाघात
(क) समाधातों का विवरण
(ख) समाघातों की संकेतक सूची
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?
निरंक
(ख) यदि नहीं तो क्यों?
16 निष्कर्ष
लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुंशसा करता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7106
[ भाग 1
प्ररूप- ग
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम झूडा प.ह.नं. - 59
1 प्रभावित परिवारों की जीविका
2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां
3
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन
4 जल - मल निकासी एवं स्वच्छता
5 पेयजल के स्त्रोत
6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत
7 सामुदायिक तालाब
8
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान)
9 वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है ।
अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
क्र.-0005-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-9350 उपरोक्तानुसार बिंदु कमाक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है ।
सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा कजरावन पटवारी हल्का नंबर-58 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 130 , 131 , 132/1 , 132/2 , 156 , 158, 159 , 167/1 , 167/3, 167/5 , 167/6, 168/1 , 168/2 , 169 , 192/2 , 193 , 194/1 , 194/2/1 , 194/2/2 , 201/1 , 201/2 , 202/1 , 202/2 . 208/1 , 208/2 , 209/1 , 209/2 , 128 , 162/1/1/1 , 162/1/1/2 , 162/1/2 , 163 , 164/1/1 , 164/1/2 , 164/2 , 165/1/1 , 165/1/2 , 165/2 , 166/1 , 166/2 , 174 , 175 , 176 , 177/1 , 177/2 , 177/3 , 177/4 , 177/5 , 178 , 179 , 180 , 181/1 , 181/2 , 181/3 , 147/1 , 147/2 , 147/3 , 147/4 , 149/1 , 149/2 , 49/3/1 , 149/3/2 , 149/4, 149/5 , 153 , 154, 155/1 , 198/1 में से कुल रकवा 4.370 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाधात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
संदीप जी. आर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प्ररूप-ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
1 परियोजना का नाम जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण
2 लोक प्रयोजन जमदर्श नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे
क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
3 स्थल ग्राम कजरावन प.ह.नं. 58 तह. गढ़ाकोटा
4 परियोजना का क्षेत्र 583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र
है. ।
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया अर्जन हेतु प्रस्तावित भमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है , जिससे अन्य
किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो
भूमि नियंत्रण सहित मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर जिला
सागर द्वारा किया जावेगा ।
7 परियोजना निर्माण के चरण
नहर निर्माण द्वितीय चरण
A
भू- अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है ।
परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
ग्राम- कजरावन की निजी भूमि 4.370 हे .
9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमिं 4.370 है. , का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य5,53,600-00 मात्र एंव असिंचत 2,76,800-00 रूपये मात्र है ।
0
11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)
लोक परिसंपति- कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है
12 परिसंपत्तियां
होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है- 13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -
अ. जा.
अन्य
अ. ज. जा.
योग
0
0
0
0
जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की संख्या-
अ. जा.
अ. ज. जा.
अन्य
योग
0
0
0
0
निरंक
*4 सामाजिक समाधात
(क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?
निरंक
(ख) यदि नहीं तो क्यों?
16 निष्कर्ष
लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघांत दल अनुंशसा करता है।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
7108
प्ररूप- ग
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम कजरावन
प.ह.नं.-58
1 प्रभावित परिवारों की जीविका
2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां
3
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन
4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता
5 पेयजल के स्त्रोत
पशुओं के लिए जलस्त्रोत
6
7 सामुदायिक तालाब
8
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं
जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं , स्कूल , आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान)
9
उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है ।
वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10 अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
क्र.-0007-अ-82-24-25- भू-अर्जन- 2025-9355 उपरोक्तानुसार बिंदु कमाक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है ।
सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक - एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा पड़क्वारी पटवारी हल्का नंबर-20 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 62/1/1 , 62/1/2 , 95/1/1 , 95/1/2 , 95/2/1 , 95/2/2 , 96/1 , 96/2, 96/3 , 97/1 , 97/2 , 98/1 , 98/2 , 147/1/1 , 147/1/2 में से कुल रकवा 0.924 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
संदीप जी. आर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प्ररूप-ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण
1| परियोजना का नाम
2
लोक प्रयोजन
जमदर्श नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
ग्राम बरखेरा गौतम प.ह.नं. 20 तह. गढ़ाकोटा
3 स्थल
4 परियोजना का क्षेत्र
583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र है. ।
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया
अर्जन हेतु प्रस्तावित भमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है, जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित
जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर जिला सागर द्वारा किया जावेगा ।
नहर निर्माण द्वितीय चरण
7 परियोजना निर्माण के चरण
भू- अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है ।
परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
ग्राम- पडक्वारी की निजी भूमि 0.924 हे.
9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
ग्राम पडक्वारी की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.924 है. , का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 6,30,400 मात्र एंव असिंचत 3,15,200-00 रूपये मात्र है । 015
11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग ) के अनुसार)
लोक परिसंपति कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है
परिसंपत्तियां
12
होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है- 13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
योग
अन्य
अ. ज. जा.
अ. जा.
0
0
0
0
जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की संख्या-
योग
अन्य
अ. ज. जा.
अ. जा.
0
0
0
0
निरंक
14 सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण
(ख) समाधातों की संकेतक सूची
15
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?
निरंक
(ख) यदि नहीं तो क्यों?
16 निष्कर्ष
लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशसा करता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7110
प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम पडक्वारी प.ह.नं. -20
1 प्रभावित परिवारों की जीविका प्रभावित नहीं
2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां प्रभावित नहीं
3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, प्रभावित नहीं
लोक परिवहन
4 जल - मल निकासी एवं स्वच्छता प्रभावित नहीं
5 पेयजल के स्त्रोत प्रभावित नहीं
6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत प्रभावित नहीं
7 सामुदायिक तालाब प्रभावित नहीं
8 जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य प्रभावित नहीं
दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल ,
आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं
शमशान)
9 वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक
कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य
शामिल करेगा । उपाय की आवश्यकता नहीं है ।
10 अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक
का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य
प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः
प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है ।
क्र.-0008-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-9358 सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार
जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा माधौ पटवारी हल्का नंबर-59
तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 119/1 , 119/2 , 119/5 , 121/1 , 121/2 , 122/1 , 122/2 ,
125/1 , 125/2/1 , 132/1 , 161 , 162, 163/1 , 163/2 , 164 , 168 , 169, 171 , 195 , 196, 198 , 199 , 200/1 , 200/2 ,
208/1 , 144, 145 , 146, 153, 159 में से कुल रकवा 2.478 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित
सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक
समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण
रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाधात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ
संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
संदीप जी. आर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प्ररूप-ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण
1 परियोजना का नाम
2 लोक प्रयोजन
जमदर्श नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
ग्राम माधो प.ह.नं.- 59 तह. गढ़ाकोटा
3 स्थल
4 परियोजना का क्षेत्र
583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र है. ।
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया
अर्जन हेतु प्रस्तावित भमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है , जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित
जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1. सागर जिला सागर द्वारा किया जावेगा ।
नहर निर्माण द्वितीय चरण
7 परियोजना निर्माण के चरण
भू-अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है ।
8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के
नक्शे
ग्राम माधो की निजी भूमि 2.478 हे.
परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.478 है. , का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 5.50,000-00 मात्र एंव असिंचत 2,75,000-00 रूपये मात्र है ।
25
11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड ( ग) के अनुसार)
लोध संपत्ति -
12परिसंपत्तियां
भूमि- हे. मवन- निरंक, अन्य निरंक ।
निजी संपत्ति-
भूमि है. , भवन निरंक, अन्य निरंक ।
होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है-
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -
योग
अन्य
अ. ज. जा.
अ. जा.
0
0
0
0
संख्या-
जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की
योग
अन्य
अ. ज. जा.
अ. जा.
0
0
0
0
निरंक
14 सामाजिक समाघात
(क) समाधातों का विवरण
(ख) समाघातों की संकेतक सूची
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?
निरंक
(ख) यदि नहीं तो क्यों?
16 निष्कर्ष
1
लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुंशसा करता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7112
प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम - माधो
प.ह.नं.-59
1 प्रभावित परिवारों की जीविका प्रभावित नहीं
2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां प्रभावित नहीं
3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, प्रभावित नहीं
लोक परिवहन
4 जल -मल निकासी एवं स्वच्छता प्रभावित नहीं
5 पेयजल के स्त्रोत प्रभावित नहीं
6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत प्रभावित नहीं
7 सामुदायिक तालाब प्रभावित नहीं
8 जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य प्रभावित नहीं
दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल,
आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं
शमशान)
9 वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का उपरोक्तानुसार बिंदु कमाक 1 से 8 तक
कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य
शामिल करेगा । उपाय की आवश्यकता नहीं है ।
10 अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक
का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य
प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः
प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है ।
7113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भांग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
तेंदूखेड़ा, दिनांक 13 नवम्बर 2025 क्र.-615- भू-अर्जन- 2025- तेंदूखेड़ा- रा.मा.क्र 0001 - अ- 82-2024-25
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 02 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम – बारहा प.ह.नं. 25 नं.ब. 313 तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के कुल 0.384 हे. भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन भू- खंड है, जो 0.384 हे. है ग्राम – बारहा तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -
ग्राम – बारहा तहसील तेंदूखेड़ा प.ह.नं.- 25
क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे. में
2
1
3
4
5
0.016
219 (s)
भूमिस्वामी
1 जगदीशचंद देवेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल पालीवाल जाति ब्राम्हण पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0:060
221/2( s)
भूमिस्वामी
2 कंछेदी भगवानदास परषोत्तम रूपसिंह पिता महादेव बिन्नीबाई हल्कीबाई पुत्री महादेव जाति किरार सा. सिमरियाकला तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.008
221/3 ( s)
भूमिस्वामी
3 मख्खू पिता धन्ने मुन्नीबाई पत्नि मख्खू जाति बसोर पता लोलरी तेंदूखेडा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.010
216/1/1 ( s)
भूमिस्वामी
4 शिल्पी पत्नि सत्यम , जाति सोनी, पता बारहा डोभी तेंदूखेडा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.010
216/2(s)
भूमिस्वामी
5 हाकमसिंह पिता कन्छेदीलाल जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.060
भूमिस्वामी 216/3 ( s)
6 देवेंद्र पिता हाकमसिंह जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.120
214, 215/1
भूमिस्वामी
7 नेतराम पिता तुलाराम जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.050
215/3 (s)
0.010
215/2( s)
भूमिस्वामी
8 कलाबाई पुत्री तुलाराम किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.032
222/1 ( s)
भूमिस्वामी
9 संजय पिता रामबाबू गीता बेवा रामबाबू वर्षा पुत्री रामबाबू जाति पालीवाल पता जगदीश वार्ड गाडरवारा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7114
क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
1
2
भूमिस्वामी
10
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे . में 3
4
5
0.008 222/2( s)
भूमिस्वामी
देवेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल पालीवाल जाति ब्राम्हण पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
कुलयोग
0.384
1. धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना में सरल क्रमांक 4 में बालकिशन पिता चेतराम जाति किरार का नाम प्रकाशित किया गया था । धारा 19 की घोषणा में न्यायालय तहसीलदार तेंदूखेडा के रा . मा . क्रं. 0908/ अ- 6/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 08-04-2025 के अनुसार सरल क्रमांक 4 में शिल्पी पत्नि सत्यम जाति सोनी का नाम शामिल किया जा रहा है शिल्पी द्वारा भूमि धारा 11 के प्रकाशन के पूर्व रजिस्टी क्रमांक MP268172023K11882107 दिनांक 24-05-2023 क्रय की गई थी।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदुखेडा द्वारा राजस्व मा. क्रं. 40/अ-6-अ/2025-26 में पारित आदेश दिनांक 11.11.25 के अनुसार मूल खसरा नं. 216 एवं 217 का नक्शा दुरूस्त होने के कारण अनुक्रमांक 4, 5 , एवं 6 में से खसरा नं. 217/1/1 , 217/2 , 217/3 प्रभावित नही होने से विलोपित किये गये ।
3. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमिअर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
4. अनुक्रमांक 09 एवं 10 के खसरा नंबरों का नक्शा दुरूस्ती का राजस्व प्रकरण क्रमांक 167/ब- 121 /2025-26 न्यायालय तहसीलदार तेंदूखेड़ा में विचाराधीन है । प्रकरण के निराकरण पश्चात नक्शा अनुसार प्रभावित रकबा का बंटन कषकों के मध्य किया जावेगा।
5. कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन अधिनियम के अनुसार निराकरण में भौतिक सत्यापन किये जाने पर यह पाया गया है कि उक्त भू- अर्जन में किसी प्रकार का कोई विस्थापन व पुर्नवास नही किया जाना है ।
6. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के के पंप हाउस क्रमांक 02 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्गवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
7. उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।
8. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग तेंदूखेडा के आदेश क्रमांक 0040 / अ ( 6) अ / 2025-26 आदेश दिनांक 13-11-2025
9. अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) तेंदूखेड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , तहसील सरदारपुर, जिला धार , मध्यप्रदेश
सरदारपुर , दिनांक 21 अगस्त 2025 प.क्र.-5206- री- 1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0156-ब-121-2023-24
प्रारुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-5363 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 16.10.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-दौलतपुरा , प.ह.नं.-72, तहसील-सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.11.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राग पंवायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इराकी सूचना भूगिरवामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
4
3
5
धार
621
0.009
सरदारपुर ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं. -72,
619
0.056
608
0.017
504
0.024
501
0.008
512
0.015
511
0.008
513
0.019
514
0.005
516
0.016
197
0.060
198
0.017
199
0.081
177
0.009
176
0.009
174
0.005
173
0.035
17
0.393
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7116
[ भाग 1
प.क्र.- 5224-री- 1- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0046-अ- 82-2022-23
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2091 / भू-अर्जन / री-1/ 2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रालामण्डल, प.ह.नं.-88, रा.नि.मं. -दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
3
2
4
5
169/1/1
0.038 धार
सरदारपुर
167
0.078
ग्राम-रालामण्डल , प.ह.नं.-88 ,
166/2
0.040
166/1
0.031
164/2
0.057
163
0.033
174/1/2
0.014
07
0.291
कुल योग
7117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5227-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0060- ब-121-2023-24
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2961 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा, प.ह.नं.-73, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
जिला
तहसील
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
0.008
433/2
धार सरदारपुर
0.086
433/1
ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा, प.ह.नं.-73 ,
0.034
432
0.080
402/2
0.018
402/1
0.018
399/1
0.012
398
0.023
399/2
396
0.066
395
0.006
0.038
344/2
0.039
378
0.005
345/2
0.015
346/2
0.048
353/2
353/1
0.026
0.052
352
0.574
17
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
7118
[ भाग 1
प.क्र.- 5230- री- 1 - भू-अर्जन -2025- रा.प्र.क्र.-0061- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2966 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर , एल.एम.- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मेहगांव , प.ह.नं.-73, तहसील- सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
3
4
2
5
302/2
0.014 धार सरदारपुर
303/2
0.024
ग्राम-मेहगांव, प.ह.नं.-73,
301/3
0.008
303/1
0.019
04
0.065
कुल योग
7119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5233-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0069- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2066 / भू-अर्जन / री-1 / 2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 17 एवं एल.एम. -17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं. - 04 , दसई , तहसील- सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
160/2
0.013 धार सरदारपुर
158/3
0.012
ग्राम-गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71 ,
158/2
0.022
158/1
0.017
128/6
0.080
129
0.043
06
0.187
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7120
[ भाग 1
प.क्र.-5236-री-1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0074- ब-121-2023-24
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2081 / भू-अर्जन/री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला--सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं.-66 , रा.नि.मं.- 04 , दसई , तहसील सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
1
4
5
धार
80
0.008
सरदारपुर
83
0.021
ग्राम- सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66,
82
0.040
78
0.019
0.010
81
0.035
77/2
0.030
75
0.009
79
0.172
08
कुल योग
7121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5239-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -0062-ब-121-2023-24
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2971 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-चिचोड़िया, प.ह.नं.-75, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
5
3
धार
251/2
0.004 सरदारपुर ग्राम-चिचोड़िया, प.ह.नं.-75,
0.025
251/1
02
0.029
कुल योग
7122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.-5242-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0154- ब-121-2023-24
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-5358 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 16.10.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला--सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -20 व एल.एम-17 तथा आर.एम.-15 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम. -01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोनियाखेड़ी, प.ह.नं.-87, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.11.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा करें इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
धार
35/4
0.008
सरदारपुर ग्राम- सोनियाखेड़ी, प.ह.नं.-87,
32/1
0.004
31
0.038
29/5
0.026
29/4
0.017 7123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का
क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
धार सरदारपुर ग्राम-सोनियाखेड़ी, 52/4/1 0.020
प.ह.नं.-87, 52/4/2 0.020
29/3 0.017
52/5/1 0.007
52/5/2 0.007
29/2 0.016
52/3/1 0.020
52/3/2 0.020
29/1 0.019
28/3 0.007
45/1 0.004
28/2 0.008
45/2 0.028
28/1 0.013
25/2 0.06.1
24 0.060
21 0.014
20 0.040
52/2/2 0.076
71/1 0.037
47/3 0.017
47/1 0.012
47/2 0.021
48/4 0.019
52/1/1 0.019
52/1/2 0.020
51/1 0.007
54/1 0.023
54/2 0.008
48/3 0.012
54/3 0.014
55 0.032
164 0.056
165 0.004
50/1 0.010
171/1 0.069
166/1 0.003
170/1 0.018
48/2 0.010
48/1 0.010
49 0.027
10/1/1 0.039
47 1.037
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7124
[भाग 1
प.क्र.-5245-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0065-ब- 121-2023-24
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2981 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -20 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भरावदा, प.ह.नं.-68 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम/ पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
0.012
39
धार
सरदारपुर ग्राम-भरावदा, प.ह.नं.-68 ,
37
0.080
0.066
32
0.085
29
0.020
26
0.056
185/1
200
0.046
0.040
199
0.003
198
195/2
0.015
0.423
10
कुल योग
7125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5248- री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0063- ब-121-2023-24
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2996 /भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बामनखेड़ी, प.ह.नं.-70, तहसील-सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.030
425
धार
ग्राम-बामनखेड़ी,
सरदारपुर
प.ह.नं.-70 ,
0.042
424
0.017
421
0.063
402/2
0.005
404
0.023
406
0.104
403/1
0.033
397
0.045
395
0.025
393/2/2
0.025
393/2/1
0.022
393/1/2
0.434
12
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7126
[ भाग 1
प.क्र.- 5251-री-1- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0064- ब-121-2023-24
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2986 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-20 एवं आर.एम.--20 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. 5 व एल.एस.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भीलगुन, प.ह.नं.- 68 , तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.012 धार
37
सरदारपुर ग्राम- भीलगुन, प.ह.नं.-68,
0.047
36
34
0.086
27/1
0.036
27/2
0.050 7127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
3 1
2
धार
सरदारपुर ग्राम- भीलगुन , प.ह.नं.-68, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.068
24/2/5
0.053
24/2/3
0.003
54
0.026
55/1
56
0.038
0.032
60
0.024
59/2
72.
0.078
0.055
35
0.021
26/3
0.005
26/4
52/2
0.010
0.018
52/3/1
0.012
52/3/2
0.021
73
75
0.041
0.035
77/2
0.024
77/1/2
0.012
77/1/1
0.006
93
0.044
92
0.857
26
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7128
प.क्र.-5254- री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. - 0066- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2991 / भू-अर्जन /री-1/2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहंन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -26 व एल.एम.- 26 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई, प.ह.नं.-66, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
959
0.004
धार
सरदारपुर
ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई , प.ह.नं.-66 ,
0.019
961/2
0.029
956
0.023
955/2
0.037
920 7129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
ग्राम-टाण्डाखेड़ा 955/1 0.033
धार सरदारपुर
दसई, प.ह.नं.-66, 923 0.023
919/4 0.038
919/3 0.020
919/1 0.004
919/2 0.026
913 0.053
911 0.035
912 0.040
915/1 0.010
624/1 0.036
625/1 0.015
598/4 0.003
594/2 0.016
623/2 0.019
623/5 0.020
623/1 0.020
623/4 0.018
617 0.075
616 0.047
615 0.053
612 0.055
528/1 0.005
529 0.040
532 0.025
530/1 0.066
540/1 0.015
530/2 0.024
540/2 0.003
531/2 0.040
545 0.040
625/2 0.018
626/1 0.018
626/2 0.009
596 0.010
581 0.012
595 0.022
597 0.022
594/1 0.016
564/3 0.068
564/2 0.050
565 0.031
48 1.305
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7130
[भाग 1
प.क्र.-5257-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0079- ब- 121-2023-24
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-3026 /भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला---सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -4 व एल.एम. - 4 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -08 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - खरजूनी , प.ह.नं. -77 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूगिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
455
0.021 धार सरदारपुर ग्राम- खरजूनी , प.ह.नं.-77 ,
454
0.035
428
0.053
0.043
431/1
436/4
0.019 7131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
436/2 0.021
धार सरदारपुर ग्राम- खरजूनी,
437 0.049
प.ह.नं.-77, 419 0.065
361/3 0.025
356/4 0.027
360 0.030
277/1/1 0.011
280/1 0.015
281 0.009
59/2 0.012
55/1 0.030
56/1 0.035
57 0.005
402/3 0.035
401 0.065
388/2 0.048
385 0.106
301 0.041
300 0.068
304/2/3 0.013
304/2/2 0.013
304/2/1 0.013
304/1 0.031
277/2/2 0.013
277/2/1 0.011
277/1/3 0.008
277/1/2 0.008
32 0.978
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7132
[ भाग 1
प.क्र.-5260-री- 1 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0039-ब-121-2022-23
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक -3011 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर की ब्रांच गाईनर एल.एम.- 04 पाईप नहर एवं आर.एस.एम.-- 08 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम -बोदला, प.ह.नं. - 77 , तहसील- सरदारपुर , जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
466/3
0.081
धार सरदारपुर ग्राम-बोदला, प.ह.नं.-77 ,
464/2
0.030
0.040
121/3
466/2
0.018
0.006
465/2/1 7133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
धार सरदारपुर ग्राम-बोदला, 464/1 0.032
प.ह.नं. -77, 121/2 0.034
465/1 0.025
464/4 0.032
121/1 0.003
408 0.010
407/2 0.015
180 0.012
409/2 0.032
409/1 0.016
407/1/1/1 0.005
412 0.055
400/1 0.030
399/1 0.004
425 0.026
224 0.013
231 0.040
234 0.040
232 0.034
218 0.025
203 0.017
181/4 0.022
181/3 0.046
181/2 0.040
181/1 0.013
184 0.033
169 0.054
167 0.134
166 0.056
153 0.050
144 0.052
145/2 0.005
118 0.075
120/3 0:032
122 0.038
40 1.325
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7134
[भाग 1
प.क्र.-5263-री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0041-अ- 82-2022-23
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक -3021 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम. - 13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुल्तानपुर, प.ह.नं. -96, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
26
0.074 धार
ग्राम- सुल्तानपुर,
सरदारपुर
प.ह.नं.-96,
0.010
100
101
0.031
0.023
102
103
0.023 7135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2 3
1
धार सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
104 0.067
ग्राम- सुल्तानपुर,
106 0.068
प.ह.नं. -96,
107 0.016
108 0.066
112/1 0.026
113/1 0.027
113/2 0.026
116 0.031
149 0.055
150/3 0.033
163 0.022
164 0.065
1119 0.014
160/2/2 0.024
159 0.040
158 0.035
1120 0.016
1112 0.004
1010 0.040
1108 0.028
1104 0.019
1100 0.008
865 0.013
867 0.023
862 0.003
870 0.017
871/1 0.009
871/2 0.008
890 0.031
891 0.020
892 0.008
36 1.023
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7136
प.क्र.-5266- री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0068- ब-121-2023-24
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2061 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - तलोण्डा , प.ह.नं.- 70 , रा.नि.मं.-04 , दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.010
74/3
धार सरदारपुर
0.049
90/1
ग्राम-तलोण्डा, प.ह.नं.-70 ,
0.015
90/2
0.048
88/97
0.020
88/7
0.009
20
0.151
06
कुल योग
7137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5269- री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. -0070- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2096 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88 , रा.नि.मं.- दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार कें अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.013
77
धार सरदारपुर ग्राम- केशरपुरा तेली,
0.043
78
प.ह.नं.-88 ,
0.094
70/2/3
0.004
70/2/2
0.031
69/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7138
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
धार
सरदारपुर
[ भाग 1
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.021
69/2/1
0.023
69/2/2
0.034
69/3
ग्राम- केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88 ,
67/2
0.030
0.063
67/1
0.022
50/5
0.005
132
0.055
50/4
0.082
50/3
0.096
50/6/1/1/1
0.030
51
133
0.020
0.004
53/2
0.008
126
0.025
53/3
0.005
54/1
0.039
56/3
0.012
58
0.008
56/2
0.007
57/3/1
0.009
57/3/2
0.009
104
0.005
107
0.022
134/2
0.025
127/6
0.024
127/5
0.011
127/4
0.011
127/3
0.011
127/2
127/1
0.011
0.003
125/2
0.915
36
कुल योग
7139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र. -5272- री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0037-अ- 82-2022-23
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-993 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला--सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.--3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम. -12 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम इडरिया , प.ह.नं.-95 , रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील - सरदारपुर , जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.163
178/2
धार सरदारपुर
82
0.068
ग्राम- इडरिया , प.ह.नं.-95,
0.063
81
87
0.008
76/2
0.013
47
0.052
95
0.015
0.002
93/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7140
तहसील
जिला
[भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
धार सरदारपुर ग्राम- इडरिया ,
प.ह.नं.-95,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 46/6 0.005 107 0.005 93/2 0.016 93/1 0.017 46/8 0.012 94 0.026 46/9 0.015 96/3 0.040 100/1/1 0.014 99 0.057 40 0.013 38/3/2 0.020 38/3/1 0.047 34/2 0.045 34/1 0.050 182/2 0.035 185 0.015 186/1 0.027 150 0.089 169 0.040 151 0.003 167 0.006 155/1 0.020 155/2 0.039 143 0.004 137/2 0.039 137/1 0.024 135/1 0.038 135/3 0.030 133 0.075 132 0.065 129/2 0.011 129/1 0.095 41 1.421
कुल योग
7141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5277-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0044-अ-82-2022-23
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-3016 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- उण्डेली, प.ह.नं. -77, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
427/3
धार सरदारपुर ग्राम- उण्डेली, प.ह.नं.-77,
0.044
411
0.010
427/2
0.005
423/1
0.030
424
0.033
423/2
धार सरदारपुर ग्राम-उण्डेली, प.ह.नं.-77,
0.027
418
0.069
416/3
0.038
406/2
0.266
09
कुल योग
[ भाग 1 7142
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
प.क्र.-5280-री- 1 -भू-अर्जन- 2025-रा.प्र.क्र.-0001 -अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-311 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला--सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बाकेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूवना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.022
101/2
धार सरदारपुर ग्राम- बाकेड़ी, प.ह.नं.-91,
0.028
101/1
0.036
100
0.002
103
0.014
154
0.031
152
0.006
151/2
0.043
151/1
0.064
149
0.009
150
0.054
147/2/1
0.309
11
कुल योग
A 7143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5283-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0018-3-82-2022-23
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 983 /भू-अर्जन /री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 , आर.एम. -05 व एल.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82 , रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील - सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
203
0.006 धार सरदारपुर ग्राम - बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82 ,
0.044
204/2
0.020
198
0.002
186
0.066
184 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7144
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
ग्राम- बोरखेड़ी, 179 0.049
धार सरदारपुर
प.ह.नं.-82 , 180/4 0.006
180/3 0.008
180/2 0.012
180/1/1 0.011
173/2 0.019
173/1/3 0.006
173/1/2 0.006
173/1/1 0.005
171/5 0.032
171/4 0.009
171/3 0.008
171/2 0.008
171/1 0.008
170/1 0.066
163/5/3 0.052
163/5/1 0.001
163/1 0.071
163/2
0.068
163/3
98 0.067
97 0.012
93/4 0.016
85/3 0.008
95/3 0.014
94 0.020
85/5 0.010
85/4 0.014
46 0.024
44/2 0.010
11/2 0.001
0.004
13 0.006
282/5 0.022
282/10 0.006
282/8 0.018
374/1/1 0.015
374/1/2 0.045
374/2 0.029
382 0.048
380/2/2 0.012
380/1 0.062
405/3 0.039
405/2 0.034
405/1 0.012
404 0.020
406/1 0.004
420/1 0.006
424/2 0.042
425 0.043
421/2 0.010
432 0.071
434 0.036
435/1/1 0.010
58 1.373
कुल योग
7145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5286- री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0032-अ-82-2022-23
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-978 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. 3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 02, 08 व एल.एम.-- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-अमझेरा , प.ह.नं.-93 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.012
8
धार सरदारपुर ग्राम-अमझेरा , प.ह.नं.-93
0.035
2/2
0.007
2/1
0.031
5/1
0.055
4/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7146
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
धार सरदारपुर ग्राम-अमझेरा,
प.ह.नं.-93 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 1085 0.041 3/2 0.050 3/3 0.024 83/1 0.071 94 0.047 96 0.089 231/2 0.004 230 0.102 247 0.050 246 0.042 245 0.039 236/2 0.067 237/1 0.050 237/2 0.018 240/1 0.021 239 0.004 238/1 0.036 238/2 0.046 240/2 0.028 240/3 0.034 34/1/4 0.042 34/2/1 0.066 34/2/2 0.061 38/2 0.017 38/1 0.053 37/1 0.033 37/2 0.034 49/2 0.016 45/1 0.020 45/2 0.036 45/3 0.046 46 0.017 48 0.020 47 0.066 975/2 0.012 976/2/2 0.006 976/2/3/1 0.015 976/2/3/2/1 0.011 976/2/3/2/2 0.008
7147
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
धार
सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.024
976/2/1
972/1
0.010
ग्राम-अमझेरा ,
प.ह.नं.-93
971 0.011 969 0.022 970 0.038 1056/1/1 0.006 1056/2 0.026 1056/3/1 0.020 1056/3/2 0.015 1058/1 0.034 1084 0.044 1083 0.011 1082/2 0.006 232/1 0.075 232/2 0.026 236/1 0.017 235/2 0.008 234/2 0.006 419 0.033 434/1 0.013 437 0.045 441/1 0.045 442/1 0.035 501/2/2 0.037 500/1 0.070 500/2 0.064 499/3 0.091 497 0.018 492/1/1/1 0.063 492/1/1/2 0.015 496/1/1/1 0.022 496/3/1 0.018 496/3/2 0.016 496/3/3 0.012 463/2/2/1/3 0.017 79 2.595
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7148
प.क्र.-5289-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.- 0006-अ- 82-2022-23
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 973 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 व डी.एम. - 3 पाईप नहर एवं डी.एम. - 3 की ब्रांच माईनर एल.एम. - 04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मांगोद, प.ह.नं. -91 , रा.नि.मं.- 03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.066
295/2
धार सरदारपुर ग्राम- मांगोद, प.ह.नं.-91 ,
0.036
297
0.022
298
0.006
242/2
0.022
11/3 7149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
//
2 //
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
3
2
1
धार सरदारपुर
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.052
10
0.054
7/2
ग्राम-मांगोद ,
प.ह.नं.-91
179 0.011 9 0.031 8/1/1 0.044 7/1/1/2 0.002 7/1/2 0.029 21/1/1 0.037 21/1/2 0.022 22/1 0.020 291/2 0.009 281 0.006 284 0.118 283 0.004 288 0.021 289 0.062 262 0.009 259/2 0.014 259/1 0.022 255/1 0.017 256 0.003 131 0.004 172/2 0.040 190 0.056 186 0.081 187/1 0.004 187/2 0.023 184/1 0.003 183/2 0.022 182/1 0.007 128 0.026 133 0.085 130 0.029 126/1 0.032 126/2/2/1 0.009 134/2 0.006 134/1 0.049 123/2 0.071 43 1.286
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[भाग-1 7150
प.क्र. -5292- री - 1 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0008-अ- 82-2022-23
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-291 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- ईमलीपुरा , प.ह.नं. -79, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.079
458
धार सरदारपुर
0.048
ग्राम- ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,
447
0.023
441/1
0.052
435/1
0.017
417/2
0.027
417/1
0.019
418
0.012
408/2/1
0.014
408/1
0.062
412/1
0.021
410
0.007
338
0.014
343
0.005
256/3
0.400
14
कुल योग
7151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5296- री-1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0028-3-82-2022-23
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-321 / भू-अर्जन / री -1/ 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर की ब्रांच माईनर एल.एम. -04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मारोल , प.ह.नं.-95 , रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.042
35/1
धार सरदारपुर ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95,
0.084
34/1
0.004
34/2
0.039
33/2
0.021
33/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7152
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
धार सरदारपुर ग्राम -मारोल ,
प.ह.नं.-95,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 33/1/2 0.023 31/1 0.022 32/1 0.038 21/3 0.054 21/2 0.055 21/1 0.055 22 0.056 23 0.036 13 0.091 12/1 0.039 9 0.068 10 0.056 8/5 0.023 92 0.018 8/2 0.021 8/3 0.031 8/4 0.009 58/1 0.018 7 0.029 57 0.047 59 0.015 61 0.010 91/1 0.026 28 1.030
कुल योग
7153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5299-री-1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र .-0026-अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-341 /भू-अर्जन /री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. 07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खरेली, प.ह.नं. -78, रा.नि.मं.- 03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
681
धार
सरदारपुर
ग्राम-खरेली,
प.ह.नं.-78
683 0.051 685/1 0.020 684 0.026 696 0.010 699 0.014 622 0.006 631 0.028 624 0.031 630 0.002 10 0.193
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[ भाग 1 7154
प.क्र.-5302- री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2022-23
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-316 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-02 व डी.एम. - 03 एवं डी.एम.- 3 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील - सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.030
167/1/1/1
धार सरदारपुर
0.069
167/1/1/2
0.043
167/1/2
0.034
166/2
ग्राम- केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84,
0.032
166/1
0.056
0.013
117/2
0.058
118 7155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
119 0.055
धार सरदारपुर ग्राम- केशरपुरा 0.016
122
निपानिया, 125 0.019
129/1 0.042
प.ह.नं.-84, 0.022
96
97 0.014
95 0.038
99/2/3 0.032
90/1 0.018
90/2 0.018
90/3 0.039
82/2/2 0.018
82/2/1 0.058
82/3 0.025
83/1/2 0.040
83/1/1 0.039
64/1 0.016
65/2 0.040
64/2 0.017
62 0.013
61 0.066
184/3/1 0.046
189/2/1/2 0.180
185/1 0.010
184/3/2 0.045
185/2 0.035
186/1 0.046
186/2 0.022
186/3 0.005
194/1/2 0.059
194/2 0.062
216/2 0.035
206/2/4 0.009
206/2/2 0.032
206/2/1 0.030
206/2/3 0.035
206/1 0.032
207 0.004
187/1 0.060
47 1.727
कुल योग
[ भाग 1 7156
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
प.क्र.-5305-री- 1-भू-अर्जन-2025-1- भू-अर्जन - 2025- रा.प्र.क्र. - 0011-अ-82-2022-23रा.प्र.क्र.- 0011-3-82-2022-23
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-306 / भू-अर्जन / री-1/ 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.022
241/1/2/1
धार सरदारपुर ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 ,
0.006
240/2/1
0.006
241/1/1
0.007
238
0.034
237 7157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
3
2
1 धार
सरदारपुर ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 , खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.022
239/2
0.029
174/2
0.010
174/1
0.001
173/2
0.018
227/1/2
0.020
65/1/2
0.016
175/3
0.014
175/2
0.009
233
0.010
194/2
0.011
176/6
0.010
176/5
0.007
176/4
0.006
176/3
0.002
177/3
0.006
62/4
0.016
227/1/1
0.022
65/1/1
0.007
178/6
0.008
62/3
0.008
178/3
0.016
62/2
0.015
181
0.015
186
0.021
187
0.018
196/2
0.065
196/1
0.020
197
0.024
198
0.006
65/2
0.032
62/1
0.559
36
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7158
प.क्र.-5308-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-296 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खाकेड़ी, प.ह.नं.- 91 , रा.नि.मं.- 03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.019
28/4
धार सरदारपुर ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91 ,
0.043
27/1
0.078
23
0.140
03
कुल योग
7159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-5311 -री-1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0012-अ-82-2022-23
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-301 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.--06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 तथा एल.एम.-01 व एल.एम. -02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोलपुरा , प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिरा बोर्ड के साथ ग्राग पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.067
100
धार सरदारपुर ग्राम-गोलपुरा, प.ह.नं.-79
0.101
98
0.034
85/2
0.038
181/2
0.068
86/6 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7160
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
धार सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.011
86/5
0.010
86/4
ग्राम-गोलपुरा ,
प.ह.नं.-79
86/3 0.010
86/2 0.010
86/1 0.028
65/2/3 0.058
67 0.052
97 0.069
101 0.034
174 0.031
91 0.026
87/7 0.018
87/6 0.007
89/3 0.044
145/3 0.015
89/2 0.013
145/1 0.028
0.010
16/1 0.065
147/3 0.066
20 0.038
18/1/4 0.050
18/1/2 0.004
17 0.016
16/2/2 0.020
16/2/1 0.055
15/8 0.008
15/6 0.008
15/7 0.033
200/2 0.010
173/2 0.012
197/1 0.043
197/2 0.066
193 0.026
190 0.040
213/9 0.033
213/27 0.010
213/26 0.023
213/39 0.014
7161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
धार सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.017
213/38
0.022
213/35
ग्राम- गोलपुरा ,
प.ह.नं.-79
214/3 0.010 213/37 0.021 213/36/1 0.022 214/4/1 0.004 255 0.018 254 0.022 259 0.124 134 0.036 261 0.005 263/9 0.010 263/10 0.040 263/11 0.023 263/12 0.006 265/23 0.004 265/24 0.013 351/1 0.004 291/1 0.079 291/2 0.013 293 0.016 181/1 0.028 182 0.030 185 0.041 176/1 0.059 137 0.070 136/6 0.034 133/2 0.015 141/2 0.022 141/3/1 0.007 141/1 0.033 144 0.018 145/2 0.020 147/2 0.033 147/4 0.016 79 2.357
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[ भाग 1 7162
प.क्र.-5312-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0017-3-82-2022-2
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-331 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. 06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -02 व आर.एम. - 05 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-छीपापुरा , प.ह.नं. -79, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , राक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.008
147/2
धार सरदारपुर ग्राम-छीपापुरा , प.ह.नं. - 79,
0.011
148/1
0.008
148/2
0.020
157/1
148/3
0.011 7163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
धार
सरदारपुर ग्राम-छीपापुरा , प.ह.नं.-79 , खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.016
157/2
0.018
148/4
0.020
157/3
0.022
143
0.002
374/3
374/2
0.006
0.005
374/1
0.015
358/4
0.011
359
0.033
158
0.021
157/4/2
0.052
166/1
0.014
167
169/1
0.024
0.025
183
0.057
185
0.011
186
0.006
187
0.006
180
0.024
179
0.069
188
0.012
192/2
0.003
114/3
0.020
113/3
0.039
112/3
0.004
11:2/2
0.025
111/3
0.022
111/2
0.006
0.646
34
कुल योग
7164
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.-5315-री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. -0023-अ-82-2022-23
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-347 / भू-अर्जन/ री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.- 13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम डाडूर, प.ह.नं.- 95, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील - सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
:: अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
1
0.036
51/2
धार
सरदारपुर
3 ग्राम-डाडूर, प.ह.नं.-95,
51/1/2
0.011
0.078
50
56/1
0.044
52/1
0.014 7165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
धार सरदारपुर ग्राम-डाडूर,
प.ह.नं.-95,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 56/2 0.028 56/3 0.065 65 0.015 64 0.067 66 0.022 142/1 0.047 142/2 0.086 116/2 0.058 116/1 0.038 115 0.030 107 0.021 106 0.072 105 0.053 104 0.030 103/3 0.024 58 0.043 60/1 0.023 139 0.092 122/5 0.016 122/4 0.011 124 0.070 97 0.117 98 0.016 28 1.227
कुल योग
7166
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
प.क्र.-5215-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. - 0049-अ-82-2022-23
प्ररुप- " घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2041 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 07 व एल.एम.-10 व एल.एम. -10 की माईनर पाईप नहर आर.एस.एम.-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बिछिया, प.ह.नं.- 55, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछानें के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
15/2
0.040 धार सरदारपुर ग्राम- बिछिया, प.ह.नं.-55,
14/3
0.006
15/1
0.011
13
0.031
0.015
9/1 7167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
जिला
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
ग्राम-बिछिया, 2 0.019
धार सरदारपुर
प.ह.नं.-55, 4 0.055
12/2 0.014
12/1 0.016
1/2 0.003
1/6 0.024
1/4 0.010
1/7 0.024
1/5 0.026
45/2 0.023
45/3 0.012
49/2 0.016
49/3 0.035
49/5 0.004
49/4 0.092
49/6 0.033
49/8 0.046
55/3 0.012
55/2 0.012
53/5 0.008
55/1 0.010
62/1 0.002
59 0.041
58/1/1 0.011
58/1/2 0.023
121/2 0.032
121/1 0.011
120/4 0.049
393/1 0.024
394/1 -0.069
394/2/1 0.031
394/2/2 0.017
394/2/3 0.001
413/4 0.011
414/2 0.034
414/1 0.029
415/1 0.022
423/3 0.030
423/2/1 0.030
423/1 0.042
423/2/2 0.010
559 0.022
47 1.138
कुल योग
7168
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.-5218-री-1 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.- 0021 -अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2051 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं. -80 , तहसील- सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.044
59
धार सरदारपुर ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं.-80 ,
0.050
65
0.022
60
0.019
62
36/3
0.010 7169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
2
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
धार सरदारपुर ग्राम- बड़ोदिया, 42/1 0.028
प.ह.नं.-80 , 38/5 0.023
43 0.043
38/3 0.009
38/4 0.017
36/2/2 0.030
36/2/1 0.009
35/1/1 0.010
34/2 0.017
34/1 0.003
102 0.006
103 0.030
104 0.008
110 0.027
130/1 0.018
106/1 0.027
106/2 0.029
107/2 0.030
109 0.013
123/3 0.034
123/5 0.023
123/6 0.034
394/1 0.036
399/1 0.020
399/2 0.013
399/3 0.009
407 0.044
412 0.023
413/1/1/1 0.010
417 0.030
367 0.038
416 0.024
366/1 0.052
363 0.017
419/2 0.006
419/3 0.026
443 0.046
444/2 0.033
444/1 0.045
446/7 0.034
446/4 0.037
446/3 0.054
47 1.210
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7170
[ भाग 1
प.क्र.-5221-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0051-अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2046 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 व एल.एम. -2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खमालिया, प.ह.नं. -81 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.005
189/1/1
धार सरदारपुर ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81 ,
0.118
189/1/2
0.010
190
0.036
187/2
0.038
187/1 7171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3 धार सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
185/2 0.021
ग्राम-खमालिया,
185/1 0.019
प.ह.नं.-81 ,
184 0.032
182/2 0.028
176/2 0.059
176/1 0.010
170/1 0.039
338/1 0.027
170/2 0.007
170/3 0.008
170/4 0.008
170/5 0.007
161/2 0.010
159/2 0.024
160/2 0.014
159/1 0.010
1-55/3/ 1 0.011
155/2 0.049
9/1 0.007
340/2 0.044
101/2 0.030
99 0.039
103 0.002
22 0.037
19 0.099
16 0.056
15 0.014
9/6 0.052
9/5 0.017
9/4/1 0.011
340/3 0.002
9/3 0.008
155/4/2 0.007
9/2 0.012
7 0.057
48 0.044
155/3/2 0.005
155/3/3 0.008
155/4/1 0.008
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
7172
//
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
धार सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.006
154
0.005
153/3
ग्राम- खमालिया,
प.ह.नं.-81
153/2 0.018 153/1 0.016 98 0.018 94 0.019 95 0.023 30/2 0.023 30/3 0.039 41/1 0.026 41/2/1 0.030 41/2/2 0.014 39 0.025 44/1 0.040 50/1 0.089 50/2 0.020 50/3 0.021 47/2 0.047 389/4 0.008 387/1/1 0.026 342/1 0.041 345 0.004 346/1/2 0.008 346/1/1 0.018 68 1.733
कुल योग
आशा परमार , अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).
7173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2025
अवकाश से लौटने पर श्री रविशंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित कियाजाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B -4501- दो-2-54-2022. श्री डी.आर.एस. सिंगरौल , ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम ), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविशंकर डेकाटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो ओ.एस.डी. (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2025 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2025
क्र. B- 7828- दो-2-66-2025.- श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कन्ट्रोलर (Account) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कन्ट्रोलर (Account ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. C-6617-दो-2-84-2023.- श्री आशुतोष अग्रवाल , रजिस्ट्रार (सतर्कता) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 28 सितम्बर 2023 से 27 सितम्बर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2025
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर (Account) , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी , डी.आर - कम- पी.पी.एस.
जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025 क्र. B- 7588- दो- 2-76-2023. श्री वंदन मेहता, रजिस्ट्रार न्यायिक (II ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2023 से 25 सितम्बर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2025
क्र. A-4402-दो- 2-37-2020. श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1496- दो- 2-7-2024. श्री रविशंकर डेकाटे, ओ.एस. डी. (लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 अक्टूबर से 22 नवम्बर 2025 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
7174
क्र. D- 1308- दो-2-36-2025. श्री दीपक शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 अगस्त 2023 से 28 अगस्त 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 क्र. B -7323-दो- 2-47-2025 . श्री दिलीप गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 19 से 20 जुलाई 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , वर्ष दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए एच.टी.सी. सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस- ब (एक) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1425-दो- 2-24-2022. श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में , दिनांक 1 से 4 नवम्बर 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. D - 1300-दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 23 से 24 सितम्बर 2025 तक दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र. D - 1306- दो- 2-19-2015.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 8 अगस्त 2025 के एवं 11 अगस्त 2025 के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 9 एवं 10अगस्त 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश सहित दिनांक 8 से 11 अगस्त 2025 तक की अवधि में ब्लाक वर्ष 2025 से 2027 तक की अवधि हेतु, एच.टी.सी. की सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए )19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस- ब (एक) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D-1427-दो- 2-114-2017.- श्री राजीव एम . आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 6 से 9 अक्टूबर 2025 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 से 11 अक्टूबर 2025 का दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव एम. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित कियाजाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D - 1310-दो-1-14-2021. श्री प्रदीप मित्तल, तत्कालीन सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर वर्तमान में माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440/ इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2023 से 10 अगस्त 2025 तक, लगभग 21 माह की अवधि के लिए 26 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव एम. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
जबलपुर , दिनांक 31 अक्टूबर 2025
क्र. A-4659-दो- 2-47-2025.- श्री केशव मणि सिंहल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 9 जुलाई 2023 से 8 जुलाई 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A-4661- दो- 2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस -ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2020 से 25 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B-7636-दो-2-08-2023. श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए ) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B- 7638- दो-2-18-2025.- श्री शिव बालक साहू प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B -7640-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2018 से 25 सितम्बर 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 7642-दो-2-55-2024. श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C-6701- दो-2-21-2025. श्री अरूण प्रताप सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उमरिया को दिनांक 18 से 26 नवम्बर 2025 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण प्रताप सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6703-दो-2-67-2023.- श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 24 से 29 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
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क्र. C- 6705- दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 03 से 04 नवम्बर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6707- दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 08 से 14 अक्टूबर 2025 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6709-दो- 2-22-2022.- श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर को एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए एल . टी.सी. सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस -ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस- ब(एक) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1436-दो-2-51-2021. श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 07 से 08 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब, न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 1438- दो-2-51-2025. श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर को दिनांक 06 से 07 अक्टूबर 2025 तक , दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 एवं 05 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1440-दो- 2-14-2025. श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक , दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्रीमती वंदना जैन , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वंदना जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर , दिनांक 6 नवम्बर 2025
क्र. A-4761- दो-2-55-2022. श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नर्मदापुरम को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के एवं दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A-4763-दो- 2-59-2024. श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद अजहर , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद अजहर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1494-दो-2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 10 से 17 सितम्बर 2025 तक के अर्जित अवकाश में ब्लाक वर्ष 2025 से 2027 तक कीअवधि में एच.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस- ब (एक), 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D - 1498- दो-2-48-2022.- श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2025
क्र. B-7817- दो-2-23-2020.- श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
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भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025
क्र. B - 7819-दो-2-49-2021. श्री एम.के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 7821- दो- 2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 17 से 26 नवम्बर 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 7823- दो- 2-8-2025.- श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनुपपूर को दिनांक 07 से 14 नवम्बर 2025 तक, आठ दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. B -7825- दो- 2-20-2024. श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2025 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गीता सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी.आर. कम - पी.पी.एस .