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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 47, Part 1, 21 November 2025

Published 21 November 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
47
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-11-21.47.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2025 - कार्तिक 30 , शक 1947

विषय - सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं , (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,

(ख) (1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग

१

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2025 क्र.GAD-6-0009-2025-GAD- 1- एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति , श्रीमती अनुराधा शुक्ला , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी.आर.- कम-पी.पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक A/4279 (दो-1-6/ 2024) , दिनांक 25 सितम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 अक्टूबर से 5 दिसम्बर 2025 तक , चालीस दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 26 अक्टूबर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2025

क्र.-GAD-6-0027-2025-GAD- 1-एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति , श्री प्रणय वर्मा , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.- कम-पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी/ 7133 (दो-1-11 / 2022 ) , दिनांक 22 सितम्बर 2025 के अनुक्रम में , दिनांक 5 से 9 मई 2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 मई 2025 का तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं .

7031

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .

7032

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्र.-GAD-6-0028-2025-GAD-1-एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी/ 7457 (दो-1-04/ 2024) , दिनांक 16 अक्टूबर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 12 सितम्बर 2025 तक , पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति , साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 से 7 सितम्बर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 14 सितम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय , न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.

D- 6-0005-2024-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री हदेश , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर. - कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक डी/ 1358 (दो-1-16/2023), दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 18 से 19 सितम्बर 2025 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 से 21 सितम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुमन रैकवार , अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2025

क्र.- ई.एफ.-1-1-1-0276-2025- ब-2- दो.- राज्य शासन , श्री ललित शाक्यवार , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 28 सितम्बर 2025 तक, दस दिवस लघुकृत /परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

[ भाग 1

(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्र.ई.एफ - 1-1-1-0212-2025- ब- 2- दो.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री योगेश देशमुख , भापुसे , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 15 से 19 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 20-21 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवधि में आस्ट्रेलिया एवं इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (EX- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, की अवकाश अवधि में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेश देशमुख, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

7033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2025

फा. क्र. 4493- इक्कीस - ब (एक) -2025.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक, दिनांक 20 सितम्बर , 2013 में प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 46 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधीश का नाम जिले का नाम

अनु.

तथा पदनाम क्र.

(3)

(1 )

(2)

"46

श्री नरेन्द्र पटेल, अनूपपुर

प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर. " .

(2 ) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F- No.4493 - XXI- ( B - I ) -2025.- In exercise ofthe powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amend- ment in this department's Notification F - No . B(1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 20th September , 2013 , namely : - AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial number 46 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely: -

TABLE

S. Name of Name and Designation

No. District

ofthe Judge

(2)

(3)

(1)

"46.

Shri Narendra Patel , Anuppur

IstDistrict and Additional Sessions Judge, Anuppur. " .

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार पाठक, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2025

फा.क्र. 4490-2025- इक्कीस- ब (एक).- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री यश कुमार सिंह , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड , डबरा , जिला ग्वालियर की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) , पूर्वी क्षेत्र बेंच (EZB ) , कोलकाता के पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) , प्रिंसिपल बेंच , नई दिल्ली को सौंपता है.

7034

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2025

पंजी.क्र. 3646- इक्कीस - ब (दो)-2025. राज्य शासन , एतदद्वारा , श्री राजेश कौशल , नोटरी, तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नोटरी कार्य हेतु 100 / - रुपये के स्थान पर 300 / - रुपये लिये जाने एवं कोरे शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने का दोषी पाने के परिपेक्ष्य में जारी आदेश दिनांक से 01 माह की अवधि के लिये निलंबित किया जाता है .

[ भाग 1

पंजी.क्र. 3575- इक्कीस- ब (दो)-2025.- राज्य शासन, एतदद्वारा , श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , नोटरी, जिला इन्दौर के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह अनुबंध निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 (कमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम , 1952 के नियम , 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड (ख ) ( I ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण - पत्र निरस्त करते हुए , स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार , सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्र.-8-6-0001-2025- Sec.- 2- इकतालीस-(SNT) .- मध्यप्रदेश आई.टी. , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन, एतद्वारा , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वामित्व के निम्नलिखित क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है :-

स्थान क्र. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र

(ग्राम का नाम)

(2)

(3) (1)

1

परदेशीपुरा, इन्दौर.

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, परदेशीपुरा , इन्दौर.

खसरा नं.

जिला

तहसील

भूमि

(हेक्टेयर/ (हेक्टेयर

एकड़ में) एकड़ में)

(4)

(6) (7)

(5)

इन्दौर

इन्दौर

भूखण्ड क्रमांक 143, कुल रकबा, 5 एकड़.

भूखण्ड क्रमांक 143, कुल रकबा 5 एकड़.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

7035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कुलाधिपति , महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्र. एफ- 1-5-25 - रा.स.- यू.ए.1-1042.- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 (क्र. 9 सन् 1991 ) की धारा 24 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालंय , चित्रकूट, एतद्वारा , प्रो. आलोक चौबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट का कुलगुरू नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी .

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र.139-88- स्था.-2025-8724.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 139-88- स्था.-647, दिनांक 13 जनवरी 2025 के द्वारा जिला बैतूल में वर्ष 2025 के लिये 03 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं .

मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-06-2024 - एक-4 , दिनांक 26 अगस्त 2025 के द्वारा जिले के लिए घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी का सामान्य अवकाश घोषित किए जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 139-88- स्था.- 647 , दिनांक 13 जनवरी 2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक- एफ- 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च , 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो, अनुक्रमांक 04 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , मैं , नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर , बैतूल वर्ष 2025 में बैतूल जिले के लिए निम्न तिथि का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

रिमार्क

दिनांक

दिन

क्र..

त्यौहार का नाम

(4)

(1)

(2)

(3)

(5) 1

गुरुवार

23अक्टूबर 2025

सम्पूर्ण जिला भाई दूज

2. उपरोक्त अवकाश कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे .

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर.

7036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश

खण्डवा , दिनांक 9 अक्टूबर 2025

क्र. - 63-2025- न्या. लि.- 17330.- प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , परियोजना कार्यान्वयन इकाई जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक- NHAI - PIU - KNW- BAL - DH- 2025-5131 दिनांक 8 अक्टूबर 2025 के अनुसार खण्डवा जिले स्थित नर्मदा नदी पर बने मोरटक्का पुल की तनावपूर्ण स्थिति और इसकी डिज़ाइन क्षमता एवं संरचनात्मक विन्यास को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन से व्यापक जनहित में 20 टन से अधिक के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है और केवल 20 टन तक के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा - इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं , संतुष्ट हूं कि खण्डवा - इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में, लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है.

(2) अतएव इंदौर- इच्छापुर हाइवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , मैं, ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूँ कि :-

(1 ) आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 से इन्दौर इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित करता हूँ. इस मार्ग पर भारी मालयान (20 टन वजन से एवं 06 चक्के से अधिक) संचालित नहीं होंगे.

(2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हुए ए.बी. रोड तक पहुंच सकते हैं.

(3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंच सकते हैं.

(4) आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-

(4.1 ) राष्ट्रहित की सार्वजनिक निर्माणाधीन परियोजनाओं में संलग्न एन.एच.ए.आई. एम.पी.आर.डी.सी. रेल्वे में संलग्न वाहन .

(4.2) दुग्ध वाहन

(4.2 ) फायर बिग्रेड इमरजेंसी सेवा में संलग्न वाहन

(4.3) आर्मी के वाहन

(4.4) विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन

(4.5) एल.पी.जी. /पेट्रोलियम पदार्थ वाहन (20 किलो लीटर की भण्डारण क्षमता तक) (4.6) यात्री बसें

(4.7) खाद परिवहन में संलग्न वाहन

(4.8) अति आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहन

यह आदेश आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा.

ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी.

7037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 नवम्बर 2025

प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 1988 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(1)

(2)

(3)

सतना

(4) 0.4158 उंचेहरा

दिनपुरा

(5)

(6)

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. - अ- 82-25-26 - पत्र क्र.- 1999- भू- अर्जन- 25.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(1) सतना

(2) उंचेहरा

(4) 0.2220

(3) मढ़ऊ

(5)

(6)

नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांवकला माइनर के निर्माण कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना,

जिला सतना (म.प्र. ). हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

7038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र.- 2000 - भू- अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(2)

(6) (1)

(4) 0.0896

सतना

उंचेहरा. लालपुर (3)

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2003 - भू- अर्जन- 25. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.2028

उंचेहरा

कैथा

सतना

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

7039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2004 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(6)

(4) 0.7536

(2) उंचेहरा

(3) सोनवर्षा

(1) सतना

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र.- 2005- भू- अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(3)

(4)

(2)

1.1652

(1) सतना

उंचेहरा

अकहा

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ) .

(6) नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर, नौगवां एवं मैनहा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

7040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र.- 2006 - भू-अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(2)

उंचेहरा

(4) 0.0638

(1) सतना

(3) मतरी बरमेन्द्र

(6) नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र.- 2007 - भू- अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(6)

(4) 0.1104

(3) लगरगवां

(1) सतना

(2) उंचेहरा

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र. ) .

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीकुर्मिहाई माइनर 01 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

7041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र. - अ - 82-25-26- पत्र क्र.- 2008 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(4) (2)

(3) गोबरांवकला

(1) सतना

उंचेहरा

0.0539 (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.

नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना, जिला सतना (म.प्र.) .

(2 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. - अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2009 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

धारा 12 के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जनीय रकबा

जिला तहसील

(हे. में) लगभग

(4) 0.0572

(3) अकही

(1) सतना

(2) उंचेहरा

लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना,

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.

जिला सतना (म.प्र.).

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

7042

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

प्र.क्र. - अ - 82-25-26- पत्र क्र. -2013 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(2)

(4)

(5)

(6)

0.2794

उंचेहरा

(3) घोंटी

(1) सतना

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. - अ- 82-25-26 - पत्र क्र.- 2014 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(5)

(6) (1)

(3) बिहटा

(4) 0.5220

(2) उंचेहरा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र .) .

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका एवं कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

7043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2015- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(6) (1 )

(4)

(5)

(3)

(2)

उमरी

उंचेहरा

0.0396

सतना

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.- अ- 82-25-26- पत्र क्र. - 2017 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

लगभग

(5)

(1)

(6)

(4)

0.1100

सतना

(2) उंचेहरा

(3) मतरी बरमेन्द्र

नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर , के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस . , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7044

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 14 नवम्बर 2025 क्र.-1747- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0001-1-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक. है.।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रंगकराड़िया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

1

2

3

4

5

6

1.716

इन्दौर सांवेर रंगकराडिया

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

रकबा प्रभावित हैक्ट.में

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.मे)

01

02

03

04

05

06

सिंचित 1

0.154

0.691

250/1/1/3

मनोज पवन पिता सुभाष जाति खाती पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.289 0.103 सिंचित मोहन सोहन पिता राधेश्याम जाति खाती पता 2 रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 250/3/2/1

0.634 0.620

3

सिंचित

250/3/2/2

मनोज पवन पिता सुभाष जाति खाती पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

कमांक

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न.

वर्तमान भूमि

प्रभावित रकबा है. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

4

0.634

0.378 सिंचित

250/3/2/3

उमेश लखन पिता कैलाश जाति खाति पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.054

0.400

सिंचित

251/6

5 5

कैलाश पिता तौलाराम शासकीय पट्टेदार जाति मील पत्ता रंगकराडिया सांबेर ऋचौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

6

0.400

0.400

सिंचित

251/5.

(शासकीय) रमेश पिता हीराजी शासकीय पट्टेदार जाति बलाई पता रंगकंराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

7

0.397

0.007

251/4

सिंचित बाबू पिता रामचन्द्र जाति बलाई अहस्तांतरणीय पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

1.716

कुल रकवा

इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर , के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1 7046

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्र.- 1743- भू- अर्जन - 2025 - रा.प्र.क्र. 0002- अ- 82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम दुमनी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का उ‌द्देश्य

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

1

2

3

4

5

6

सांवेर

इन्दौर

0.229

दुमनी

संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हैक्ट.में)

प्रभावित रकबा हैक्ट. में

अर्जित भूमि का प्रकार

01

03

04

05

06

कलाबाई बेवा धनसिंह सुरेंद्रसिंह राजेंद्रसिंह

1

1.267

97/1/4

0.023 सिंचित 02 पिता धनसिंह संतोषबाई संगीताबाई मीराबाई पिता धनसिंह जाति राजपुत पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2

सिंचित

1.301 0.141

106/3

रतनलाल पिता भुरालाल जाति खाती पता मगरखेडी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सुरेश पिता मोहनलाल जाति भामी

सिंचित

0.056

3

1.301

पत्ता दुमणी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश 106/2

भूमि स्वामी

4

सिंचित

0.009

0.930

106/1

संजय बुखार पिता घनश्याम पता इन्दौर मध्य प्रदेश मूमि स्वामी

0.229

कुल रकबा

इन्दौर - उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर , के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.- 1763- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0003 -अ- 82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बीबीखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

1

2

4

3

5

6

बीबीखेडी

सांवेर

5.089

इन्दौर

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्डनिर्माण

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न.

वर्तमान भूमि

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हि.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

03

01

02

05

04

06

0.246 सिंचित 1

166

1.408

सियाराम पिता आत्माराम जाति भोई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामीं

2

सिंचित

2.302 1.183

230/1

दिलिप पिता गब्बाजी सायरबाई बेवा गब्बाजी जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1 7048

कमांक

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे . में

खसरा न .

वर्तमान भूमि

कुल रकबा (ह.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

सिंचित

0.506 0.097

3

230/3

सत्यनारायणर विकला बाईअम्रता बाई कृष्णा बाई अर्चनाबाई पूमचन्द शारदा बाई बेवा लक्ष्मीनारायण महिमा तनु मिताली पिता लक्ष्मी नारायण अज्ञांन पालन कर्ता शारदाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.104

231

0.474

4

शंकर पिता प्रताप जाति कीर पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.315

3.289

5

240/1

मेहरबानसिह पिता मूलचन्द जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

व्यवसायिक

0.109

0.235

6

240/2/1

सीताराम पिता मूलचन्द जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

व्यवसायिक

0.075

0.235

7

240/2/2

मेहरबान सिंह पिता मूलचंद जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.449 0.336

8

239/1/1

सेवसिंह, पार्वतीबाई, सुगनबाई, सुमित्राबाई, हीराबाई, गुड्डीबाई पिता सुखराम, राजूबाई पति रतनसिंह, गोकुल, अरूण पिता रतनसिंह पता बीबीखेडी सांवेर भूमि स्वामी

व्यवसायिक

0.164

0.253

9

239/1/2

राहुल पिता सीताराम जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.012 सिंचित

0.702

10

239/2

राहुल पिता सीताराम जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.311

238

0.951

11

राजेंन्द्र पिता चन्दरसिंह जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.236 सिंचित

0.749

12

233/1

राधेश्याम पिता जगन्नाथ अमृतबाई पति राधेश्याम जाति कलोता पता रतनखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

7049 भाग 1 ]

कमांक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न .

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

13

237

0.439 सिंचित

1.360

मदन पिता रामकिशन जाति कलोता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

14

0.066

0.380

सिंचित

235/2/2

विष्णु पिता राधेश्याम जाति कलौता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

15

236

1.558 0.467 सिंचित मदन पिता रामकिशन जाति कलोता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

16

1.771 0.814 सिंचित

220/2/3

रतनबाई पति बुध्दीलाल जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

17

0.207

0.003 सिंचित

220/2/1

विक्रम पिता बुध्दीलाल जाति क पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

18

0.592 0.112 सिंचित

249/2

सेवा माता खाता कोटवारा पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

5.089

कुल रकबा

इन्दौर - उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

क्र.-1761 - भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0004-अ- 82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम चितौड़ा की वर्णित भूमिं जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी-

1

2

3

4

6

6

इन्दौर सांवेर

6.477

चितोड़ा

इन्दौर -उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न.

वर्तमान भूमि

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

01

02

03

04

05

06

0.264

0.680

सिंचित

1/2

विष्णु पिता जालमसिंह जाति बलाई पता 1 चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अहास्तांतरणीय

2

1.265 0.451 सिंचित मदनलाल पिता लक्ष्मीनारायण हरिकलाबाई पति मदनलाल जाति पटेल पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7051

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न.

वर्तमान भूमि

प्रभावित रकबा हे . में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

3

सिंचित

- 0.076

1.898

4/2

जशवंतसिह पिता करणसिह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित 4

0.943

3.177

4/1/1/2

संजय मोनू पिता राधेश्याम पता इन्दौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बहादुरसिंह पिता बापूसिंह पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

5

सिंचित

1.011

0.545

4/4

विक्रम , जैराम, बनेसिंह, मुकेश पिता पर्वत जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6

सिंचित

0.131

2.194

3/1

बाबुलाल पिता काशीराम जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.152 सिंचित 7

0.379

सुरेशचंद्र पिता काशीराम जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.432

8

0.290

11/1/2

मायाबाई पति भगवानसिंह जाति राजपुत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी

1.725

9

सिंचित

0.909

14/1

1.886

16

सिंचित 10

0.332

मायाबाई पति भगवानसिंह जाति राजपुत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी श्री मारुती मंदिर मेनेजर कलैक्टर महोदय पिता इंदोर पता चिंतोडा सांवेर भूमि स्वामी

सिंचित

1.313 0.001

11

19/3

सरदारसिंह पिता रामचन्द्र जाति गारी पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

लक्ष्मणसिंह पिता शिवसिंह गंगाबाई बेवा

सिंचित

0.419

12

18

2.436

शिवसिह गजेन्दसिंह पिता शिवसिंह रेखाबाई पितां शिवसिंह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.007 सिंचित

0.188

29/10/2

शांताबाई बेवा बाबूलाल सुरेश रेखा पित्ता 13 बाबूलाल जात्ति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

छोगालाल पिता नंदराम जाति बलाई पता

सिंचित

1.124

1.391

29/10/3

14 चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.761

15

0.319

29/1/2

महेन्द्रसिह पिता प्रहलादसिह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी

4.047

0.444

सिंचित 16

31/2

राजाराम पिता दयाराम बलाई सा. देह सेवा खातेदार

0.070

सिंचित

30

0.951

राजाराम पिता छोगालाल जाति चमार पता 17 चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासकीय संस्था

6.477

कुल रकबा

इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1 7052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्र.-1745-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0005-3-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रतनखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

5

1

2

3

6

सांवेर

इन्दौर

10.372

रतनखेड़ी

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र )

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (ह.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

01

02

03

04

05

06

केशरसिहं पिता दौलतसिह

1

सिंचित

55

0.039

0.474

भारत पिता गंगाराम कलौता

2

सिंचित

57

1.287 0.515

कैलाश पिता केशरसिंह

3

0.127

1.469

सिंचित

51/1

प्रहलाद पिता केशरसिंह

4

0.795 सिंचित

1.469

51/2

5

सिंचित

50

1.173 0.429

मंजूबाई बेवा छतरसिंह आशीष कल्पना पिता छतरसिंह मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7053 भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

प्रभावित रकबा हे . में

अर्जित भूमि का प्रकार

6

0.012 0.012 सिंचित

45/4/2

कैलाश कांताबाई भूरीबाई पिता उमराव सिंह फुन्दाबाई पिता रतनसिंह रामचरण श्रीराम कलाबाई मुन्नीबाई पिता रतनसिंह बाबूसिंह पिता हिरासिंह रतनसिंह पिता लालसिंह कमल दिनेश पिता शंकरलाल अमृतबाई बेवा शंकरलाल

शंकरलाल पिता जगन्नाथ

7

0.482 0.035 सिंचित

45/4/1

8

49

1.955

सिंचित

1.093

श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक श्रीमान कलेक्टर महोदय इंदौर

9

48

1.433 0.430 सिंचित कमलाबाई बेवा नारायणसिह श्यामाबाई पिता नारायणसिह मंजूबाई बेवा छतरसिंह आशीष कल्पना पिता छतरसिंह जाति कलोता

61

10 शंकर पिता देवीसिंह

2.287 0.203 सिंचित

11

0.235 0.184

222/3

सिंचित दसरत पिता धारासिंह पता रतनखेडी सांवेर

12

0.146 0.011 सिंचित राधेश्याम पिता रतनसिह पता रतनखेडी सांवेर

13

0.319 0.229 सिंचित राधेश्याम पिता रतनसिह पता रतनखेडी सांवेर

14

सिंचित

0.506 0.162

221/2

सायरबाई पित कालूसिंह पता रतनखेडी सांवेर

15

0.405 0.052 सिंचित

229/3

कैलाश पिता केशरसिंह पता रतनखेडी सांवेर

230

0.967 0.126 सिंचित भगवान सिहं जगदीश सुभाष पिता पिरा गिताबाई पिता पिरा लाखनसिहं पिता 16 गणेश चन्द्रकलाबाई पति गणेश शैतानबाई बेवा शंकर जाति कलोता पता

रतनखेडी सांवेर

17

334

0.397 0.345 सिंचित शारदाबाई पति सुभाष जाति कलोता पता रतनखेडी

18

333

0.295 0.248 सिंचित शारदाबाई पति सुभाष सोनगरा जाति कलोता पता रतनखेडी

19

0.425 0.002 सिंचित

330/1/1

कैलाश पिता केशरसिंह पता रतनखेडी सांवेर 7054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

कमांक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

20

सिंचित

0.165 0.010

330/1/2

प्रहलादसिंह पिता केशरसिंह पता रतनखेडी सांवेर

21

1.082 0.055 सिंचित

330/2

भेरूसिहं पिता दोलेसिह पता रतनखेडी सांवेर

22

0.227

341

सिंचित

0.192

कमलाबाई बेवा सीताराम किस्मत पिता सीताराम जाति कलोता पता रतनखेड़ी

23

340

सिंचित

0.219 0.004

कमलाबाई बेवा सीताराम किस्मत पिता सीताराम जाति कलोतापता रतनखेड़ी

24

0.769 0.264 सिंचित

342/2

ज्ञानसिंह, आशाबाई, चिन्ताबाई पिता हेमसिंह

25

सिंचित

0.016 0.016

332/2

केशरसिहं पिता दौलतसिह पता रतनखेडी

26

331

0.356 0.057 सिंचित साबुबाई पति भेरूसिहंजाति कलोता पता रतनखेडी

27

327

0.753 0.127 सिंचित मांगीलाल भगवानसिहं मेहरबानसिहं पिता जगन्नाथ संतोषबाई शान्ताबाई रमुबाई मन्नुबाई दुर्गाबाई पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता सा देह सांवेर

घीसा पिता पदमा पता सांवेर

28

1.594 0,842 सिंचित

324/1

29

सिंचित

325

1.230 0.002

मायाबाई पति सुनेरसिहं विनोद पूजाबाई पिता सुनेरसिह

30

322

0.344 0.048 सिंचित कैलाश पिता ओंकारसिह पता रतनखेडी

31

सिंचित

400

2.934 0.735

भग‌वानसिहं पिता पिराजी जाति कलोता पता रतनखेडी

32

0.539 0.427 सिंचित

401

मायाबाई पति सुनेरसिहं विनोद पूजाबाई पता सुनेरसिहं

33

0.324

402

0,029 सिंचित भगवानसिहं पिता पिराजी जाति कलोता पता रतनखेडी

34

0.360 सिंचित

0.965

403/1

कनीराम पिता घिसा पता सा देह सांवेर 7055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्रमांक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न .

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

35

0.966 0.243 सिंचित

403/2

दरयावसिहं पिता ठाकरसिह जाति कलोता

36

0,520 0.058- सिंचित

414/2

रामगेणापितबलीराम मोहनलालउत्तमसिहं सागरबाई पिता बलीराम पता रतनखेडी

37

1.307 0.476 सिंचित

417/2

परमानदं पिता शिवसिह जाति कलोता

38

416

0.454 सिंचित

0.757

भेरूसिहं पिता दोलेसिह जाति कलोता पत्ता रतनखेडी सांवेर

39

0.267 0.033 सिंचित

415/1/2

दिनेशदास पिता कालूदास जाति बरागी

40

0.951 0.472 सिंचित

418/1/2

बहादुरसिह पिता लक्ष्मणसिह पता रतनखेडी सांवेर

41

0.951

सिंचित

0.431

418/2

राधाबाई पति सौदानसिहं चावड़ा जाति राजपूत / सुमित्राबाई पति शेरसिहं चावडा जाति राजपूत

10.372

कुल रकबा

इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7056

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

क्र.-1767- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0006- अ- 82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बलघारा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

1

2

4

3

5

6

सांवेर

इन्दौर

बलधारा 9.983

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

प्रभावित. रकबा हे. में

अर्जित भूमि का प्रकार

01

02

03

04

05

06

2.367 0.231 सिंचित

23/1

जमना बाई बैवा तेजराम जितेन्द्र ईश्वर पिता 1 तेजराम जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2

0.664 सिंचित

0.980

23/2

पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3

0.012 सिंचित

0.979

23/4

पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

कमांक

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

सिंचित

0.875 0.291

4

23/5

पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.013

0.506

5

22/3/1

रेशमबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.696 0.363

6

सिंचित

22/3/2

परमानंद पिता गंगाराम जाति खाती पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

2.403 1.107

22/4

7

जीवन पिता लक्ष्मीनारायण रेशमबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3.086

सिंचित

0.748

22/5

8

केदार पिता रणछोड जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.695 0,112

97/1

9

फिरोज पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

व्यवसायिक

0.483

0.506

10

97/2

फिरोज पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

4.502 0.132

11

20/1

शोहेब पिता फिरोज जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

व्यावसायिक

0.717

0.759

20/2

12

शोहेब पिता फिरोज जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.700 0.185 सिंचित

100/3

13

कृष्णाबाई पति परसराम जाति खाती पता बिजलपूर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.002

99

0.445

14

अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.533 0.082

15

115/1

अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7058

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे . में

अर्जित भूमिका प्रकार

कुल रकबा (ह.में)

16

0.838 व्यावसायिक

1.012

115/2

अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

अखिलेश पिता भगवान जाति खाती पता

17

0.778 0.296 सिंचित

114/2/1

अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

18

108

सिंचित

2.760 0.541

कला बाई पिता मेहरबान सिंह कमलेश, जितेन्द्र सिंह पिता मेहरबान सिंह जाति राजपुत पता खलखला सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.786

19

सिंचित

2.283

109/1/1

संतोष पिता सुखराम जाति खाती पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

मोहनलाल पिता रामरतन जाति खाती पता

20

0.288 सिंचित

1.182

109/2/1/1

कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.969

21

सिंचित

2.333

109/2/2

संजय विनोद पिता हरिराम जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

22

सिंचित

0.004

1.683

109/3

सम्पतबाई बेवा उमराव, कैलाश , रेशमबाई , बरजूबाई, राजूबाई पिता उमराव जाति खाती पता अजनोद इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

23

0.064 सिंचित

1.481

औंकार पिता बापू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.858

24

सिंचित

1.262

110/2

समंदबाई पति भेरूसिंह जाति गारी पता . रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

25

2.557 0.197 सिंचित

106/2

भेरूसिंह पिता हिरालाल जाति गारी पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

9.983

कुल रकवा

इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र. - 1765- भू- अर्जन - 2025 - रा.प्र.क्र. 0007-3-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बालरिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

2

4

5

1

3

6.

बालरिया

सांवेर

13.426

इन्दौर

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे . में

वर्तमान भूमि खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (ह.में)

02

05

01

03

04

06

0.456 सिंचित

1.234

76/1

सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह 1 पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2

0.413 सिंचित

1.234

76/2

सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.265 सिंचित 3

0.632

38/5

हिरानाथ पिता नानुनाथ पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7060

[भाग 1

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा है. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

सिंचित

0.862 0.287

77/4

सोना पतिशेरसिंह विलास पिता 4 मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मंध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.842 0.020

78/3

5 -पार्वतीबाई चौहान पत्नी सुरेशजी चौहान पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.265 0.586

6

78/1/2

ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पत्ता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित 7

0.555 0.067

78/1/3

पार्वतीबाई चौहान पत्नी सुरेशजी चौहान पुता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

2.024 0.865

78/1/1

8-

ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.862 0.188

77/3

सोना पतिशेरसिंह विलास पिता 9 मलखानसिंह पत्ता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.866 0.014

77/2

10

सोना पतिशेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.035

1.461

11

94

सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

95

0.802 0.408 सिंचित

12

मानसिंह पिता जगदीश कुमावत जाति कुमावत पता तहसील सांवेर , जि. इन्दौर, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.890 0.575

93/1

13

ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इंन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.910

96

0.139

14

ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.526

सिंचित 15

0.033

100/1

अजोदिया बाई बेवा लक्ष्मण पत्ता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

सिंचित

0.526 0,185

100/2

16

अन्तरसिह पिता भेरा पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 7061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न.

वर्तमान भूमि

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

17

0.002 सिंचित

0.202

161/2

राधेश्याम पिता नागुजी जाति गारी पता जैतपुरा तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

18

0.561 सिंचित

1.881

159/1

रामकलाबाई पति भागीरथ खाती पता निवासी टिगरिया छोटा, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

19

सिंचित

1.882 0.494

159/2

रामकलाबाई पत्ति भागीरथ खाती पता निवासी टिगरिया छोटा, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

0.707 सिंचित

158

3.076

बालमुकुन्द पिता भगवानकुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

0.567

सिंचित

0.340

175/1/1

मांगूबाई बेवा सदाशिव अभिषेक, पूजा, निकिता ,मोना पिता सदाशिव जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

22

0.667

सिंचित

0.290

175/2/1

राजेश पिता नरेंद्रकुमार खंडेलवाल मुकेश पिता कैलाश चंद्रगुप्ता पता चन्द्रवतीगंज सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

23

सिंचित

0.348

0.668

175/2/4

अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

24

0.587 0.080 सिंचित

175/1/3

अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

25

0.959 0.011 सिंचित

173/1

मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

26

0.002

0.295

सिंचित

174/1

मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

27

0.002

0.012

सिंचित

174/3

मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

28

0.026

0.331

सिंचित

172/1/1

मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

29

0.003

0.378

सिंचित

181/1

रतनबाई तेजराम इन्दरलाल सुभाषचन्द्र पिता तेजराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7062

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

30

मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

31

अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

32

मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

33

मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

34

मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

35

रामकिशन पित्ता सिध्दनाथ जाति खाती पत्ता पिपीलियहाना सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

36

मागीलाल पिता पुनाम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

दुन्नानाथ पिता बापुनाथ पता 37 बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

38

अनिल पिता बद्रीलाल जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

39

[भाग 1

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हि.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

सिंचित 181/2

0.379 0.319

182

1,546 0.558 सिंचित

0.959 सिंचित 186/1

1.922

0.162 सिंचित 0.512

184/1

सिंचित 0.749 0.359

185/1

0.130 सिंचित 2.559

189/2

सिंचित

0.315

0.517

190/2

सिंचित

0.087

0.517

190/3

सिंचित्त 1.769 0.241

191/2

0.040 सिंचित 0.672

193/465

रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पत्ता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

40

0.030 सिंचित 0.506

192/2/2/2

सरजुबाई पति शंकरसिंह जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

41

0.070 सिंचित 1.012

192/2/2/1/2

द्वारका पिता शंकरलाल जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1]

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

0.177

1.518

सिंचित 192/2/2/1/1/3

42

ईश्वर पिता निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी

1.476

सिंचित

0.238 ,

192/2/2/1/1/2

43

लीलाबाई पति निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी

44

0.315

1.475

सिंचित 192/2/2/1/1/1

निर्भयसिह पिता धुलजी जाति मेणा पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी

1.518 0.274 सिंचित 192/2/2/1/1/4

45

गिरवर पिता निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

46

शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी

47

रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

48

रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

49

शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी

50

शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी

51

सरजुबाई पति शंकरसिंह जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

कुल रकबा 0.622 0.145 सिंचित 193/1/1

0.272 सिंचित 1.46

193/1/2

1.41 0.233 सिंचित 193/2

0.813 सिंचित 0.813

195/4

1.623 0.243 सिंचित 195/3

0.044 सिंचित 1.265

192/2/1

13.426

इन्दौर - उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7064

[भाग 1

क्र.-1749- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0008- अ- 82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रालामण्डल की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है । ٩٠٠

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची -1

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

2

4

1

3

5

6

सांवेर

इन्दौर

रालामण्डल! 9.426

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र )

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न .

वर्तमान भूमि

रकबा है. में प्रभावित

कुल रकबा (हे.मे)

अर्जित भूमि का प्रकार

01

02

03

04

05

06

0.761 0.089 सिंचित्त

2/2

रेखाबाई पति नंदकिशोर उर्फ वृन्दावन 1 जाति खाती पता मोरूखेडी तेह देवास, इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.602 0.393 सिंचित

3/1

द्रोपतीबाई पवत्रिाबाई रेखाबाई पिता 2 सिद्धनाथ जाति खाती पता रालामंड़ल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम खसरा न. वर्तमान भूमि

रेखाबाई पति वृन्दावन जाति खाती 3. पता नि मोरूखेडी तेह. देवास, मध्य - प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी -

4

"ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगनं पिता नगजी जाति गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

रामकुवरबाई पति ईश्वरलाल जाति 5 खाती पता पिपल्याहाना इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6

ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगन पिता नगजी जाति गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

7

ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगन पिता नगजी जाति- गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश 'भूमि स्वामी

8

रमेशचंद्र पिता ओंकार जाति खाती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

लीलाधर पिता ओंकार पता रालामंड़ल 9 - सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

10

संतोष पिता ओंकार पता रालाभंड़ल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

नगजीराम पिता ओंकार पता 11 रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

12

संतोष पिता ओंकार पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

13.

उमेश रीना सपना किरण पिता रणछोड़ पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

14

कन्हैयालाल प्रहलाद पिता बसंतीलाल भागवंताबाई बेवा बसंतीलाल जाति खाती पता शिव्युर्खेड़ा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

प्रभावित रकबा हे . में

कुल रकबा (हे.मे)

अर्जित भूमि का प्रकार

सिंचित

0.347

0.761

3/2

सिंचित 1.598 0.234

3/3

1.598

सिंचित 3/4

0,295

सिंचित 1.598 0.403

3/5

सिंचित 0.791

8/1

0.113

2.277

0.449 सिंचित 10/1

सिंचित 1.637 0.171

10/2

0.300 0.258 सिंचित 10/3

1.509 0.204 सिंचित 10/4

0.847

सिंचित 12/2

0.296

0.805

सिंचित 12/4

0.320

0.131 सिंचित 12/9

0.950 7066

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (ह.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

0.441

सिंचित 15

0.321

12/7

कन्हैयालाल पिता बसंतीलाल अपाक भागंताबाई पति बसंतीलाल जाति खात्ती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

22

0.120 सिंचित

3.043

16

गोपाल पिता छगनलाल जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.106

17

सिंचित

2,550

12/3

जतनबाई पिता छगनलाल कचनबाई बेवा नगाजी जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.775-

0.894

सिंचित

19/6

18

कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.894 0.102

19/5

कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता 19 रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.003

0.689

20/8

20

कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

0,025 0.015- सिंचित

-19/7

जतनबाई पिता छगनलाल कचनबाई बेवा नगाजी जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.129 0.010

22

19/3/2

कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

23

सिंचित

0.151

0.179

19/3/1

केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

24

0.619 0.155 सिंचित

20/1

केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

25

0.223

0.846

सिंचित

20/2/2

केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

26

0.619 0.266 सिंचित

20/3

केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

27

0,623

सिंचित

20/4

0.372,

केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

28

1.767

सिंचित

0.216

20/7

केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे . में

कुल रकबा (ह.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

सिंचित

0.450

0.155

32/3/1

29

राधेश्याम पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.270

0.270

32/3/2

30

राजमल पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0,270

सिंचित

0.270

32/3/3

सरजुबाई बेवा नन्दकिशोर 1/3 , सुरेश पिता नन्दकिशोर 1/3 , भेरूलाल पिता 31 नन्दकिशोर 1/3 , जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.085

0.506

32/3/4

32

घनश्याम पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.043

1.023

31/4/2

33

रामेश्वर पिता तुलसीराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0,304

0.443

33/1/1

34

महेशचंद्र पिता बाबूलाल पटेल पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

मुन्नीबाई पति चतुर्भुज पता इन्दौर मध्य

सिंचित

0.318

0.442

35

33/1/2

प्रदेश भूमि स्वामी सोरमबाई पति बाबूलाल मुन्नीबाई पति

सिंचित

0.042

0.141

36

चतुर्भुज पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.862 0.139

34

37

शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.782

37

0.910

38

सौरमबाई पति अम्बारामजी जाति खाती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.061

0.336

35/1

39

शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.328

0.328

35/2

40

शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.073

0.692

229/5

उमराव पिता भागीरथबलाई अहस्तांतरणीय 41 जाति बलाई पता रालामंडल सांवेर इन्दौर | मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

36

सिंचित

0.018

42

1.052

शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

9.426

कुल रकबा

इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

7068

क्र.-1769-भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0009-3-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम मगरखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रंकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

2

3

6

1

5

10.971

मगरखेड़ी

सांवेर

इन्दौर

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.मे)

अर्जित भूमि का प्रकार

01

04

06

03

05

0.203 सिंचित

0.818

100/2

02 संतोष पिता भागीरथ पता मगरखेड़ी सांवेर 1 इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

सिंचित

1.002

2

2.497

92/1

सुरेशचंद्र पिता मोहनलाल पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.646 सिंचित 3

2.497

92/2

घनश्याम पिता मोहनलाल पता मगरखेड़ी सांग्रेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे. में

खसरा न.

वर्तमान भूमि

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

4

0.225 सिंचित

1.000

69/1/1

प्रहलाद पिता भगीरथ जाति भामी पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासकीय पटटेदार

5

0.890

सिंचित

0.164

89/3

गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6

0.463

0.132 सिंचित

89/2/1

गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

7

0.248 सिंचित

1.075

89/2/2

गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

8

1.501

0.576 सिंचित

89/1

गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

4.229 0.714 सिंचित

73/1

इन्दरसिह पिता रामसिंह जाति राजपुत 9 पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

10

1.740 0.076 सिंचित

73/4

लक्ष्मीबाई बेवा जसवंतसिंह भगवानसिंह धर्मेन्द्रसिह जीवनसिह पिता जसवंतसिंह जाति राजपुत पत्ता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.219 0.083 सिंचित

73/244

लाखनसिह पिता भुवानसिह जाति 11 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.600 0.013 सिंचित

73/2/1

मानकुंवरबाई पति दिलीपसिंह सीमाबाई कोमलबाई नितु कुवर रेखाबाई टीनाबाई 12 पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

13

0.947 0.304 सिंचित

67/3

नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता 7070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्र.

भूमि स्वागी का नाम

[भाग 1

वर्तमान भूमि ।

खसरा न. !

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा

14 नंद‌किशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

15

महेंद्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

गुरेसिंह पिता रागंदरसिंह पंवार जाति 16 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वागी

महेंद्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति

17 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

महेंद्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति 18 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

19

मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

शेरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत 22 पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित भूमि का प्रकार

सिंचित

0.390

67/2

0.947

0.947

सिंचित 67/1

0.650

सिंचित 0.506 0.021

68/6

सिंचित

0.167

0.405

64/3

सिंचित

0.070

0.405

64/2

सिंचित

0.116

0.241

68/14

सिंचित

0.097

0.594

68/12

0.007 सिंचित 0.594

68/11

सिंचित

0.085

0.223

68/2/1 7071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा 23 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा

24 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा

25 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा

26 नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति 27 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

28

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता | बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

प्रभावित । रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमिका प्रकार

सिंचित 0.036 0.005

68/2/2

0.252 0.138 सिंचित 68/17

सिंचित

0.134

0.253

68/8

0.083

0.152

सिंचित 68/16/2

0.041 सिंचित 0.253

68/15

सिंचित

0.283

0.405

68/7/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1 7072

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे, में

खसरा न.

वर्तमान भूमि

कुल रकबा (हे.मे)

अर्जित भूमिका प्रकार

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति

सिंचित

0.405 0.142

29

68/7/2

खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पत्ता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.056

1.056

30

68/1

रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता विजलपुर राऊ इन्दौर मध्य * प्रदेश भूमि रवागी

सिंचित

0.396

70

1.651

31

1 मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति

0.030 सिंचित

0.405

75/1

32 राजपूत पता भगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.269

1.922

75/2

ईन्दर बाई बेवा मोड़ सिंह जाति 33 राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.050 सिंचित

0.587

75/3

34

मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.713

1.688

71

35

तरबाई बेवा भुवानसिंह लाखनसिंह पिता भुवानसिंह मधुबाई ललिताबाई पिता भुवानसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.499

0.930

72

36

मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.036

0.148

32/1/1/2

37

लक्ष्मणसिंह पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न.

वर्तमान भूमि

                                                                                  अर्जित
                                                        कुल रकबा      प्रभावित
                                                          (हे.में)  रकबा हे. में । भूमि का
                                                                                   प्रकार
        लक्ष्मणसिंह पिता सुरेसिंह पंवार जाति
38      राजपूत पता सांवर इन्दौर मध्य         32/1/2      0.151       0.094        सिंचित
        प्रदेश भूमि स्वामी
39                                                       1.623        0.123       सिंचित

29/2/1/1

दीपराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूामे स्वामी

40

सिंचित

0.188 0.188

29/2/1/2

युवराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वाभी

41

0.339

0.969

सिंचित

29/2/2

युवराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

42

3

0.737 सिंचित

5.031

महीपालसिह पिता बनेसिह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गोकुलसिह पिता बनेसिह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूभिस्वामी

43

0.012

0.223

सिंचित

1/248/2

रेखाबाई बेवा सुमेरसिंह संदीप, अरुण पिता सुमेरसिंह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

44

2.693 0.023 सिंचित

1/2

रेखाबाई बेवा सुमेरसिंह संदीप, अरुण पिता सुमेरसिंह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

45

1.566 0.591 सिंचित

2/1

इन्द्रसिह पिता गोपालसिह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

10.971

कुल रकबा

इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7074

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

क्र.-1757- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र . 0011-3-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है किं संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम कछालिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उ‌द्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

2

1

3

5

6=

4.

कछालिया

सांवेर

10.557

इन्दौर

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र )

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.मे)

। वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमिका प्रकार

01

02

05

03

04

06

66

1.910

सिंचित

0.850

बद्री, रमेश पिता भागीरथ जाति खाती पता 1 निवासी ग्राम सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

67

सिंचित

1.540 0.630

रामप्रसाद, कांतिलाल पिता शिवजीराम 2 जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य ।प्रदेश भूमि स्वामी

0.430 0.022 सिंचित

82/1

सुशीलाबाई पति विष्णु पटेल निलेश पिता 3 रणजीत पटेल पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम खसरा न. वर्तमान भूमि

4

जशरथ पिता सिताराम जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

:

5

रेखाबाई पति देवकरण जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6

जुलेशा पति कुदरत जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

आरिफ पिता जाकिर पटेल जाति 7 नायता पत्ता सादेह सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

रमेश पिता भागीरथ जाति खाती पता 8 तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

नगजीराम पिता बुखार जाति खाती 9 पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

10

सत्यनारायण पिता कालु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

11.

सत्यनारायण पिता कालु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

12

बाबुलाल पिता बद्रीलाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

13

मोनू पिता प्रहलाद चौधरी पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

14

शान्तीबाई बेवा रणछोड केलाश प्रहलाद पिता रणछोड पवित्राबाई पति विष्णु बबीता पिता विष्णु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

सिंचित 1,050 0.155

83/1

0.420

सिंचित

0.165

83/2

0.620

सिंचित

0.010

83/3

84

व्यवसायिक 0.630 0.490

85

0.630

सिंचित

0.095

सिंचित 1.130 0.128

86/2

9

1.200 0.010 सिंचित

10

1.220

सिंचित

0.455

1.390 0.306 सिंचित 22/1

1.220

सिंचित

0,430

23

1.200 0.300 सिंचित 7076

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हे. में

खसरा न.

| वर्तमान भूमि

कुल रकबा (हे.मे)

अर्जित भूमि का प्रकार

सिंचित

1.250 0.240

27/2

15

विनोद पिता औकारलाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.210 0.145

28/1

16

बुखार पिता भैराजी जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.325

0.940

28/2/1

17

सुभाष पिता बुखार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.100 0.085

28/2/2

18

देवकरण पिता बुखार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.110

0.110

28/3

19

हुकुमचंद पिता ओंकारलाल चौधरी जाति खाती पता निरंजन पूर इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.095 सिंचित

0.100

28/4

20

हुकुमचंद पिता ओंकारलाल जाति खाती पता निरंजन पूर इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

26

2.370 0.520.

21

श्रीराम पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता सा देह सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

34/7

22 जाति कम्हार पंता करणेलिया

1.030 0.005 सिंचित

0.185 सिंचित

1.150

38

23

इच्द्धार मध्य प्रदेशः भूमि स्वास संजय पिता रमेशचन्द्र दयाल पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.535

37

1.700

24

रमेश पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.290

48

0.420

25

विष्णु, शंकरलाल , कांताबाई, राजूबाई , प्रेमबाई पिता पन्नालाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.367 सिंचित

49

0.950

26

रमेश पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

2.840

45

0.095

27

शंकरलाल पिता पन्नालाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.225

0.820

55/4

28

जगदीशचंद्र पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7077

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा (ह.में)

वर्तमान भूमि खसरा न .

प्रभावित रकबा हे. में

अर्जित भूमि का प्रकार

29

0.820 0.190 सिंचित शंकरलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

30

सिंचित

0.220 0.058

53/1/2

सुमित पटेल पिता विक्रम पटेल पतां कछालिया इन्दौर म. प्र . भूमि स्वामी

31

0.278 सिंचित

0.430

53/2

राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पत्ता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

32

0,277 सिंचित

0.430

54/1

राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

33

सिंचित

0,430 0.225

54/2

राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गब्बु पिता रामाजी जाति कलौता पता

34

56

0.232 सिंचित

0.860

कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता

सिंचित

57

0.860 0.032

35 कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

36

सिंचित

1.290 0.550

844/3

विक्रम पिता लीलाधर जाति खाती पता सा देह कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

37

सिंचित

0.617

844/4 1.290

नन्दकिशोर पिता लीलाधर जाति खाती पता सा देह सांवेर कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

राजेश पिता मॉगीलाल कलाबाई बेवा

सिंचित

0.160

846

1.280

मॉगीलाल विष्णु पिता लक्ष्मीनारायाण जाति 38 खाती पता सा देह सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.420

848

0.012

मुकेश, सुनिल, अनिल , अशोक पिता श्रीराम 39 राजुबाई बेवा श्रीराम जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

प्रभुलाल, प्रकाश पिता शिवजीराम जाति खाती -पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

40

849

सिंचित

0.390

0.430

निर्मला पति केदार नीलेश, आशीष पिता केदार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.मे)

अर्जित भूमि का प्रकार

41

0.500

0.268

489/1660

सिंचित तेजराम पिता देवीसिह गिताबाई पति तेजराम पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

कुल रकबा

10.557-

इन्दौर -उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर , के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1 7078

क्र. - 1759- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0013- अ- 82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम हरियाखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल हैं. में अर्जित रकबा लगभग

4

1

2

5

6

3

हरियाखेडी 8.777

सांवेर

इन्दौर

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4--लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न .

वर्तमान भूमि

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (ह.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

06 02

03

05

01

04

کے

1.016 सिंचित

2.728

1

133/1

सजनसिंह पिता बनेसिंह अलकाबाई बेवा इंदरसिंह मंगलसिंह सचिन गौरीबाई पिता इंदरसिंह जयपाल पिता जागनसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न. वर्तमान भूमि कुल रकबा (हे.में)

प्रभावित रकबा है. में

अर्जित भूमि का प्रकार

2

1.000 0.058 सिंचित

138/1

सजनसिंह पिता बनेसिंह अलकाबाई बेवा इंदरसिंह मंगलसिंह सचिन गौरीबाई पिता इंदरसिंह जयपाल पिता जागनसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

136 0.902 0.631 सिंचित राजेन्द्रसिंह पिता समंदरसिंह जाति 3 राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

4

0.026 सिंचित

0.506

137/1

विजय पिता कमलसिंह विरेन्द्र पिता कमलसिंह अ पा कर्ता यशोदाबाई बेवा कमलसिंह व यशोदाबाई बेवा कमलसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

5

135

1.480

सिंचित

0.008

बंकाबाई पति समंदरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3.162 0.976 सिंचित

134/3

राजेन्द्रसिंह पिता समंदरसिंह जांति 6 राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

7

0.383 0.183 सिंचित

148/1/1

बालू रामचंद्र रमेश भागुबाई मानुबाई पिता. हिरा जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

8

0.383 0.272- सिंचित

148/1/2

बालू रामचंद्र रमेश भागुबाई मानुबाई पिता हिरा जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

9

3.237 0.821 सिंचित

150/1

श्यामूबाई बेवा बाबूसिंह, राजेश , धीरज सिंह , प्रतिभा पिता बाबूसिंह राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी

4.047 0.218 सिंचित

150/2

धिरजसिंह राजेशसिंह पिता बाबुसिंह 10 जाति राजपुत पत्ता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

8.326 0.670 सिंचित

121/2

सुनेरसिह राकेशसिह हेमसिह पिता 11 पोपसिह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7080

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

सिंचित

0.668

12

1.191

163/2

रमेशचन्द्र पिता मोहनलाल पदमबाई पति रमेशचन्द्र जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

7.060 0.498

13'

121/1

मनोहरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

...

0.506 0.277 सिंचित 14

119/2/2

हाकमसिह पिता मनोहरसिह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित 15

166 0.947 0.558

प्रकाशबाई पति इन्दरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.771 0.570

117/2/2

16 - *

पवित्राबाई पति पति लक्ष्मणसिंह देवराजसिंह दुर्गा पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.974

17

1.265

170/2/2

राजकुंवरबाई पति औंकारसिंह राजूबाई पति मदनसिंह सन्तोषबाई पति इन्दरसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.650 0:353

130/2

18 -

रामचंद्र पिता नानूराम ताराबाई बेवा सुखराम दारासिंह चंदाबाई पिता सुखराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश 1 भाग शासकीय पट्टेदार

8,777

कुल रकबा

इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.- 1753- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0015-3-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम पिपल्या कायस्थ की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची, क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

4

2

3

1

6.487

सांवेर

इन्दौर

पिपल्या कायस्थ

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र )

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हे. में

06

04

05

02

03

01

0.580 सिंचित

2.558

14/2/1

1

शांताबाई बेवा अम्बाराम किशोर अशोक मोहन मुन्नालाल मीराबाई पिता अम्बाराम जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.237 सिंचित

2.557

14/2/2

ओमप्रकाश गोवर्धन बद्रीप्रसाद शकुंतलाबाई 2 पिता आत्माराम जाति कुम्हार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

[भाग 1

खसरा न .

वर्तमान भूमि

3

सन्तोष पिता लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

4

चर्तुभुज पिता सुभाष जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर. मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

5

हरिसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

6

भुलीबाई पति चन्दर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

7

बनेसिंह पिता मांगीलाल जाति चमार पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

8

हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

9

भुलीबाई पति चन्दर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

10

शन्कर पिता कासीराम जाति अहिर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

11

महेश दशरथ राधाबाई पप्पीबाई पिता सदाशिव जाति अहीर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

12

चंदर वरसी पिता रामाजी पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

13

भुलीबाई पति रामचन्द्र जाति चमार पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

14

सुरेश सिंह ठाकुर पिता केशर सिंह ठाकुर राजूबाई बैवा रमेश जाति राजपूत पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

0.009

सिंचित 6/1

1.152

0.040

1.151

6/4

सिंचित

1.159

0.130

सिंचित 6/3

0.131

0.131

सिंचित 8/1

0.241

0.241

8/2

सिंचित

0.300

0.002

सिंचित

9/1/2

0.045

0.001

9/1/1

सिंचित

0.387

0.059

10/1

सिंचित

0.200

0,122

सिंचित 10/2

0.272

0.264

सिंचित 12/3/3

0.273

0,069

सिंचित 12/3/2

1.491

0.718

सिंचित 158/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7083 भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न .

प्रभावित रकबा हे . में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

15

0.127

0.039

सिंचित

158/3

रामप्रसाद पिता मांगीलाल पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

16

157

0.269

1.979

सिंचित सन्दीप पिता सन्तोष जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.270

सिंचित

159/3/1

0.189

17.

हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम

18

0.492

159/5/5

0.680

सिंचित जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति

19

161

0.334

सिंचित

0.773

राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

162

0.599

1.465

सिंचित 20-

| शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

सिंचित

163

0.360

0.102

शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

22

164

0.113

0.158

सिंचित शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

23

0.304

165

0.196

सिंचित शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

166

24

0.109

0.020

सिंचित दीप्तांश पिता संजय परमार अपा कर्ता दीपा पति संजय परमार जाति बलाई पता बिबिखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

25-

167

0.416

सिंचित

0.599

दीप्तांश पिता संजय परमार अपा कर्ता दीपा पति संजय परमार जाति बलाई पता बिबिखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

26

168

0.129

0.129

सिंचित दीप्तांश पिता संजय परमार अपा कर्ता दीपा पति संजय परमार जातिं बलाई पता बिबिखेड़ी इंन्दौर मध्य प्रदेश भूमि

स्वामी शुभम सिंह पंवार पिता हरिसिह जाति

169

सिंचित

0.628

0.294

27- राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य

प्रदेश भूमि स्वामी

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा है . में

कुल रकबा (ह.मे)

अर्जित भूमि का प्रकार

28

172

0.320

0.031

सिंचित लाखनसिंह बम्मोत्तर पुत्र प्रेमसिंह बम्मोत्तर पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

29

171/2

0.446

0.083

सिंचित संजय पिता उमरावसिंह जाति बलाई पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

30

173/1

0.284

0.192

सिंचित सतीश पिता औमप्रकाश पंचोली जाति कायत पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

31

0.144

0.061

173/2/1

सिंचित सतीश पिता औमप्रकाश पंचोली जाति कायत पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शारदाबाई बेवा अम्बाराम अनिल सुनिल

32

173/2/2

0.143

0.053

सिंचित सुनिता पिता अम्बाराम विक्रमसिह पिता रामसिह सुगनबाई बेवा रामसिह जाति अहीर पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

33

173/3

0.287

0.272

सिंचित आत्माराम करणसिंह पिता बापू जाति गारी पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6,487

कुल

इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतुं प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7084

[भाग 1

क्र.- 1755- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0016-3-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम खतेडिया बच्जात की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का उ‌द्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं . में

1

2

4

3

5

6

सांवेर

इन्दौर

7.941

खतेडिया बज्जात

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हे. में

01

02

03

04

05

06

1

0.405 0.212 सिंचित

325/2

सेवा भूमि ग्राम कोटवार पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार अहास्तांतरणीय

2

2.083 0.806 सिंचित

326/1

प्रभुलाल प्रकाश पिता शिवजीराम व निर्मला बेवा केदार निलेश आशीष पिता केदार जाति खाती

3

सिंचित

0.324 0.128

326/2/3

नवाब खा पिता बसीर खा रफीक खा पिता नवाब खा

4 रफीकखां पिता नबाब खा पता वार्ड नं 05

0.37

सिंचित

0.001

326/2/2 7085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न.

वर्तमान भूमि

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

सिंचित

0.178 0.088

5

329/2

पदमसिहं चौधरी पिता बापूजी चौधरी पता इंदौर

सिंचित 6

0.235 0.042

330

जगान्नाथ पिता धान्नालाल जाति बलाई पता खतेडिया

सिंचित

1,541

7

1.037

331/1

गफफार पिता सुभान जब्बार पिता सुभान जाति नायता पता खतेडिया

सिंचित

0.633 0.055

8

331/2/1

बिसमिल्ला बाई पति उस्मान जाति नायता पता खतेडिया

सिंचित

0.607 0.001

9

332/2/3

सुलेमान पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया

1.235 0.016 सिंचित 10

338/1

सुलेमान पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया

सिंचित

1.841 0.196

11

338/2

सिकंदर पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया

सिंचित

0.617 0.129

12

346/1

शैजाद पति मुंशी, फारूख , रईस पिता मुंशी जाति नायता पता खतेडिया

सिंचित

0.174

13

346/2 0.253

गफफार पिता सुभान जब्बार पिता सुभान 'जाति नायता पता खतेडिया

347

सिंचित

0.073 0.073

14 मुबारिक पटेल पिता अब्बास पटेल पता इंदौर

0.058

0.058

सिंचित

348/1

मुबारिक पिता अब्बास आशिक पिता अब्बास 15 सेराजबाई बेबा अब्बास जाति नायता पता सांवेर

सिंचित

0.052

0.059

348/2

जमिलाबाई बेवा सरदार शेखर मकसूद पिता 16 सरदार जाति नायता पता सांवर

0.002

0.355

सिंचित

349/1

17

गफफार पिता सुभाने जब्बार पिता सुभान जाति नायता पता खतेडिया

सिंचित

0.110

0.777

343/1

इकबाल पिता हिरा कङवीबाई सेजादबाई 18 पिता हिरा जाति नायता पता खतेडिया

सिंचित

0.496 0.295

354/1

मुबारिक पिता अब्बास आशिक पिता अब्बास 19 सेराजबाई बेबा अब्बास जाति नायता पता सांवेर

सिंचित

0.136

0.496

354/2

20

जमिलाबाई बेवा सरदार शेखर मकसूद पिता सरदार जाति नायता

सिंचित

1.420 0.715

21

353/1/1

कमाल पिता नगजी जाति नायता पता खतेडिया

72 7086

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

 क्र.          भूमि स्वामी का नाम
      नोसाद पिता नगजी जाति नायता पता
 22   खतेडिया
 23   रशीद पिता रफीक जाति पिन्जारा पता
      खतेडिया
 24   श्री मारूति मंदिर भू- स्वामी व्यवस्थापक
      कलेक्टर महोदय इंदौर
      उस्मान पिता नाना जाति नायता पता
 25
      खतेडिया
      उस्मान पिता नाना जाति नायता पता
 26
      खतेडिया
      आजाद पिता उस्मान जाति नायता पता
 27
     खतेडिया
 28   कमलाबाई पति रामकिशन जाति बाछडा
      पता खतेडिया
      उस्मान पिता नाना जाति नायता पता
 29
     खतेडिया
 30   युनूस पिता नाना जाति नायता पता
      खतेडिया बजात
      कमलाबाई पति रामकिशन जाति बाछङा
 31
      पता खतेडिया
 32 युनूस पिता नाना जाति नायता पता
     खतेडिया बजात
33    युनूस पिता नाना जाति नायता पता
     खतेडिया बजात
      मदिनाबाई पति मांगीलाल जाति नायता
 34
      पता खतेडिया
35    रशीद पिता रफीक जाति पिन्जारा पता
     खतेडिया
36    मेमुनाबी पति युनूस जाति नायता पता
     खत्तेडिया
37   भुरीबाई पति हबीब जाति नायता पता
     खतेडिया
38   सुभाष पिता मेहरबान बंटी पिता मेहरबान
     राजूबाई बेबा मेहरबान न पता खतेडिया
39   सोदान पिता बापूजाति बाछडा पता
     खतेडिय
     रईसाबी बेवा गनी इकबाल करामत
40 फारूख पिता गनीजाति नायता
     पत्ता खतेडिया
     अनीसाबी बेवा कमाल रसीद रफीक नसीम
41 बी पिता कमाल व बरकतबाई पति छिता
     जाति नायता पता खतेडिया
       सेवा भूमि ग्राम कोटवार पता निवासी
 42
      ग्राम सेवा खातेदार
                             कुल रकबा

[भाग 1

                               अर्जित
वर्तमान भूमि कुल रकबा प्रभावित
खसरा न.             रकबा हे. में भूमि का
            (हे.में)
                               प्रकार
 353/1/2   1.421     0.381     सिंचित
 353/2     2.841     0.234     सिंचित
  356      1.193     0.375     सिंचित
 359/1     0.126     0.039     सिंचित
 359/2     0.127     0.058     सिंचित
 359/3     0.253     0.035     सिंचित
 359/4     0.171     0.049     सिंचित
359/5/1    0.253     0.056     सिंचित
359/5/2    0.119     0.030     सिंचित
 360/1     0.171     0.107     सिंचित
 360/2     0.387     0.153     सिंचित
 267/2     0.550    0.148      सिंचित
 361/1     0.148    0.148      सिंचित
 361/2     0.502    0.032      सिंचित
 361/3     0.301    0.188      सिंचित
 361/4     0.052    0.052      सिंचित
 265/2     0.486    0.240      सिंचित
 264      0.486     0.254     सिंचित
263/1     0.657     0.055     सिंचित
263/2     0.658     0.291     सिंचित
255      3.642     0.690      सिंचित.
                   7.941

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 - लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग सांवेर , जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.-1751 -भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0017-3-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4- लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम पोटलोद की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

1

2

3

5

4

6

पोटलोद

सांवेर

इन्दौर

6.711

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

प्रभावित रकबा हे. में

अर्जित भूमिका प्रकार

01

02

03

04

05

06

1541

0.227

1.003

सिंचित लोकेन्द्र पंवार पुत्र श्री कंचन सिंह जी पंवार 1 कंचन सिंह पंवार पुत्र श्री राम सिंह जी पंवार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2

0.595 0.139 सिंचित

1542/3/2

लोकेन्द्र पंवार पुत्र श्री कंचन सिंह जी पंवार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3

2.090 0.030

1540/2

सिंचित पार्वतीबाई पति ओमप्रकाश जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7088

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न.

वर्तमान भूमि

कुल रकबा (हे.में)

प्रभावित रकबा हे. में

अर्जित भूमिका प्रकार

0.038

4

0.199

सिंचित

1540/3

राकेश, संतीश पिता रामचंद्र क्रष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पत्ता पोर्टलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.922

0.458

5

1540/1

राकेश, संतीश पिता रामचंद्र क्रष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.189

1543

0.382

सिंचित 6

बाबुलाल पिता बलवन्त जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1546/1

0.122

सिंचित 7

0.170

लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.139

1546/2

0.170

सिंचित 8

लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.170

0.161

सिंचित

1546/3

9

लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1547

1.412

0.439

सिंचित 10

विनोद , शिवप्रसाद पिता तेजराम लीलाबाई बेवा तेजराम जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2.760

0.005

सिंचित

1536/1

11

निलेश पिता सुभाषचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.781

0.310

सिंचित 12

1536/2

सूरजबाई बेवा मांगीलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.388

0.291

सिंचित

1535

13

सुरेन्द्र, नरेन्द्र, राजेन्द्र पिता सतानंद जाति ब्राहमण' पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.286

1534

0.356

सिंचित 14

निलेश पिता सुभाषचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा न. वर्तमान भूमि

प्रभावित रकबा हे. में

कुल रकबा (हे.मे)

अर्जित भूमि का प्रकार

15

0.706

1533/1

0.334

सिंचित ईश्वर , मुकेश पिता नारायण जाति खाती शांताबाई बेवा नन्दकिशोर रवि सचिन पिता नंदकिशोर जात्ति खाती पत्ता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

16

0.245

1533/2

0.706

सिंचित सुभाष मण्डलोई पिता ब्रम्हानंद मण्डलोई जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमिस्वामी

1532

0.461

1.493

17

सिंचित राकेश, संतीश पिता रामचंद्र क्रष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर, इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिः स्वामी

18

1553/1

0.574

0.433

सिंचित चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

19

0.003

1553/2

0.846

सिंचित तेजुबाई पति रामदुलार जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

1555/1

0.31.4

0.314

सिंचित बाबूलाल पिता कासीराम जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

0.314

0.1.68

1555/2

सिंचित रामेश्वर पित्ता कासीराम जात्ति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

22

0.013

1554/2

0.271

सिंचित चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पत्ता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.067

1531

0.397

सिंचित सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पता 23 पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

24

1.987

0.020

1523/2

सिंचित सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पत्ता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी

25

0.922

1523/3

1.926

सिंचित चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पत्ता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

26

1527/1/2

0.027

4.792

सिंचित सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी

27

1.720

1527/3

0.310

सिंचित सुभाष पिता ब्रम्हानन्द पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

28

0.147

1561/2/1

0.336

सिंचित सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति खाती पता बुढ़ानिया पंथ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

29

0.128

0.128

1561/2/2/1

सिंचित सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति खाती पता बुढ़ानिया पंथ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.092

30

0.208

सिंचित

1561/2/2/2

रेशमबाई पति लीलाधर विनोद पिता लीलाधर जाति खाती पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6.711

कुल रकबा

इन्दौर - उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4 -लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर , के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7090

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1

न्यायालय , उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

प्ररूप - घ

(नियम 6 देखिए)

शहडोल , दिनांक 7 नवम्बर 2025

कमांक 17 / बी-121 / 2022-23, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25 . 04.2024 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पांडखेर, पटवारी हल्का 63 - घोरवे तहसील जैतपुर जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.05.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा कमाक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

3

4

1

2

5 शहडोल

0.137 पांडखेर /63-घोरवे

146/3,146/7

जैतपुर

0.200

49/2/1/1,49/3/2

213/2/4,213/4

0.467

0.300

212/1,212/2,212/5,212/6

0.111

207/2/1 , 207/2/2 7091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

प्ररूप - घ

(नियम 6 देखिए)

कमांक 13 / बी-121 / 2022-23 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम कटकोना, पटवारी हल्का 17 -कटकोना, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.05.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा कमाक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

2

3

4

5 1

शहडोल

बुढ़ार

565

0.130 कटकोना / 17-कटकोना

0.191

742/1, 742/2

743

0.08

744

0.031

745

0.239

0.127

735

648

0.013

647

0.064

649

0.030

0.041

641/1,641/2,641/3,641/4 7092

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

प्ररूप - घ

(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 02 / बी-121 / 2022-23 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 14.06.2024 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का 65- छाता, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा कमाक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

4

1

2

5 3

शहडोल सोहागपुर

0.291

188/2

सोनवर्षा / 65-छाता

0.165

187

0.004

184/1,184/ 2

182

0.082

181

0.007

0.184

236/1,236/ 2

0.421

235/1,235 / 2

229/1/1,229/1 / 2,229 /1/3,229/

0.041

2

0.011

97/1/1,97/3

0.045

94

0.075

96

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मिनीषा भगवती पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी एवं उपायुक्त (राजस्व).

7093

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 19 मई 2025

क्र. 1755-भू- अर्जन-2025

म०प्र० पा ०ज ० कं ०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम कदंवा तहसील रामपुर बाघेलान जला सतना म०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई, सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम- थथौरा

(घ) क्षेत्रफल/रकबा 35.7250 हे 0

सरल क्रमांक

वापसी योग्य खसरा क्रमांक

वापसी योग्य रकवा ( हेक्टेयर)

1

174

0.308

2

179

0.120

3

175

0.425

4

177

0.146

5

178

0.514

6

180

0.077

7

181

3.504

8

182

0.299

9

195

0.081

10

196

0.364

11

183

0.646

12

188/1

0.420

13

190

0.376

14

192

1.380

15

204/2

0.384

16

205/2

0.405

17

357

0.154

18

443/2

0.144 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

7094

  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

[ भाग 1

   354                       0.178
   360/2
                             0.120
  444/2
                             0.093
444/651/1                    0.721
  444/1
                             0.888
  360/3                      0.120
444/651/2                    0.724
  206/1
                             0.276
  443/1                      0.143
   210
                             0.761
  211/1
                             0.125
   220
                             0.065
  221/1
                            0.206
  211/2                     0.061
  221/2                     0.105
  213                       0.364
  224                       0.036
  219                       0.474
  445
                            0.125
  225/2
                            0.040
 225/3                      0.061
 225/4                      0.105
  228
                            0.534
  231                       1.062
  430                       0.616
231/648                     0.336
  232                       0.290
  233                      0.470
  361                      0.121
  449
                           0.057
 448                       0.085
  590                      0.279
 451                       0.275
 236                       0.259
 330/1                     0.552
 359                       0.279
360/1
                           0.120
330/2                      0.405
350/2                      0.770
351/2                      0.024
350/1                      0.101
 352                       0.380
362/2                      0.077
362/4
                           0.077

7095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

362/3

63

363/1

64

362/5

65

358/3

66

206/3

67

364

68

362/1

69

206/2

70

358/1

71

363/2

72

363/3

73

358/4

74

347

75

237

76

431

77

440/1

78

441

79

442

80

440/2

81

588/2

82

436

83

206/4

84

588/3

85

588/1

86

358/2

87

587

88

225/1

89

580

90

575

91

576

92

577/2

93

577/1

94

578

95

579

96

206/5

97

358/5

98

188/2

99

353

100

212

101

222

102

223

103

452

104

189

105

191

106

107

193

108

194

109

205/1

110

208

111

209

112

234

589

113

114

574

115

585

116

586

117

584

117 किता 0.077

0.184

0.081

0.088

0.069

0,150

0.081

0.140

0.088

0.184

0.190

0.116

0.506

0.210

0.161

0.147

0.041

1.540

0.069

0.120

0.004

0.072

0.116

0.236

0.088

0.291

0.171

0.170

0.032

0.425

0.049

0.246

0.227

0.032

0.188

0.096

0.422

0.765

0.182

0.308

0.028

0.210

0.324

0.186

0.061

1.672

0.408

0.526

0.401

0.255

0.210

0.045

0.148

0.065

0.117

योग 35.725 (2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म० प्र० पा०ज ० कं० लि० सिंरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

7096

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

सतना, दिनांक 6 अक्टूबर 2025 क्र. 1817-भू- अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - चंदकुईया

(घ) क्षेत्रफल-1.9720 हे0

क्र.

सर्वे नं.

भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

प्रभावित रकवा (हे.मे)

1 फुलनिया बेवा रामकृपाल काछी सा. चन्दकुआ भूमि स्वामी

710/1/2/1

0.0950

2 जीतलाल पिता रामकृपाल काछी सा. चन्दकुआ भूमि स्वामी

710/1/2/2

0.0250

3 गीतेंन्द्र प्रसाद पिता राम सजीवन ब्रा.सा. नागौद भूमि स्वामी

710/1/1/3/1

0.0370

कुसुम कुशवाहा पुत्री लालमन कुशवाहा सा.चन्दकुइया भूमि स्वामी

4

710/1/1/2

0.0370

5

747/1

0.1440 आनन्द कुमार कुशवाहा पिता बन्दीलाल कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

शोमनाथ पिता शारदा प्रसाद काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

6

744

0.0920

7 सुदर्शन पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

743/3

0.0630

8 बृजकिशोर पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

743/6

0.0720

9 मुंकुन्दीलाल पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

743/1

0.0270

10

742/2/2

0.2160 ऊषा देवी बेवा राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी , संजय कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी, सुनील कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी

11 रमेश कुमार पिता तुलसीदास ब्रा. सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

741/3

0.1080

12 अजीज खाँ पिता जुम्मन खाँ सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

931/2

0.1440

13 अजीज खाँ पिता जुम्मन खाँ सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

932/1

0.0100

14

900

0.0830 शैकुननशा पत्नी मों. सफी सा. चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी, सर्फराज खाँ पिता मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी, लुकमान खा. पिता मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी,शौकत खा. पिता

मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी

15

901

0.0680 शैकुननशा पत्नी मों. सफी सा. चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी , सर्फराज खाँ पिता मो . सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी, लुकमान खा. पिता मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी, शौकत खा. पिता मो. सफी खां मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी 7097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

शिवप्रसाद वर्मा पिता रामदुलारें वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

16

922

0.1220

शिवलाल वर्मा पिता रामदुलारें वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

17

18

907

0.0220

भरतलाल कुशवाहा पिता परमू कुशवाहा सा. चन्दकंड्या भूमि स्वामी

19

923

0.0090

910

0.0650

सलीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, हकीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी,करीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, मजीद खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, भूरी पुत्री सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी , नूरजहाँ पुत्री सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी

20

908

0.0210

शिवलाल वर्मा पिता रामदुलारें वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी, 18/230 भाग रामस्वरूप पिता रामदुलारें वर्मा 212/230 भाग भूमि स्वामी

रावेंन्द्र कुमार पिता राधिका प्रसाद ब्रा. सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

21

911

0.0090

गुरू प्रसाद पिता ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

22

23 सिक्कू पिता ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

24

855/1/1/1/1/1

0.0840

855/1/3

0.0810

कमला प्रसाद ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

25

855/1/2

0.0630

रामरूप पिता रामसजीवन काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

26

855/2/2

0.0350

856/1

0.1300

ब्रजभान कुशवाहा पिता रामखेलावन कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमिस्वामी

राजेन्द्र कुमार पिता बोधाली कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी

27

कुल योग- 862/1/1

0.1100

1.9720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चंदकुईया सबमाइनर-1 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7098

क्र. 1861 -भू-अर्जन-2025

[ भाग 1

सतना, दिनांक 14 अक्टूबर 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर / ग्राम - शिवपुर

(घ) क्षेत्रफल- 0.5740हे 0

क्र.

भूस्वामी का नाम /पिता का नाम

1 श्यामा प्रति रामकरण , सतीश, सुशील, हरीश सनील वगैरह 2 बद्री पिता भोलादीन बागरी

3 संतोष पिता बहादुर राम ब्राम्हण

4 फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल

5 फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल

6 फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल

कुल योग- खसरा क्रमांक प्रभावित स्कवा (हे.मे. )

257/1

0.1940

271/1

0.1500

271/2

0.0810

276/1

0.1010

276/2

280/1

280/2

0.0290

280/3

313/1

0.0190

313/2

0.5740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ /स) संभाग सतना (म०प्र ० ) द्वारा सतना जिले अन्तर्गत छींदा - शिवपुर- निपनिया- उजरौंधा- सेमरी वाया रैगांव मार्ग के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस . , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-580211 -भू-अर्जन-विस्थापन-2025

नर्मदापुरम , दिनांक 3 नवम्बर 2025

चूंकि राजस्व शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्‌थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है ।

-:अनुसूची:-

1-भूमि का वर्णन

अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन

जिला

खसरा नंबर

नगराग्राम

तहसील

रकबा (हेक्ट.)

   01            02           03            04
नर्मदापुरम     सोहागपुर       रैपुरा       24/3
नर्मदापुरम     सोह्यगपुर      रैपुरा       24/2
नर्मदापुरम     सोह्मगपुर      रैपुरा       26/2
नर्मदापुरम     सोह्मगपुर      रैपुरा       26/1
नर्मदापुरम    सोह्यगपुर       रैपुरा      92/1/2
नर्मदापुरम    सोह्यगपुर      रैपुरा        92/3
नर्मदापुरम    सोहागपुर       रैपुरा         91
नर्मदापुरम    सोह्मगपुर       रैपुरा       88/1
नर्मदापुरम    सोहागपुर       निवारी        264
नर्मदापुरम    सोहागपुर       निवारी        267
नर्मदापुरम     सोह्मगपुर     निवारी        268
नर्मदापुरम    सोहागपुर       निवारी       350/2
नर्मदापुरम     सोहागपुर      निवारी       351/1
नर्मदापुरम    सोह्मगपुर      निवारी       351/2
                            कुल अर्जित रकबा

अजित रकवा रकबा (हेक्ट.)

 05                06
0.571             0.076
0.442             0.036
0.809             0.056
1.493             0.056
0.420             0.056
0.413             0.078
1.680             0.312
0.808             0.072
0.845             0.056
0.501             0.056
0.243             0.024
0.405             0.096
0.267             0.032
0.134             0.016
                  1.022

इटारसी- (2)- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है: -"शोभापुर -तरोनकलों मार्ग में जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 234 पर ओव्हर ब्रिज ( ROB ) निर्माण" ।

(3)- प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4)- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपे सचिव.

7100

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 नवम्बर 2025 प्र.क्र. -987-भू-अर्जन-2025

(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील-कुक्षी, जिला - धार में सडक एवं नाली निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनूसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम गेहलगांव

तहसील- कुक्षी, जिला-धार

स.क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

असिंचित

सिंचित

कुल

0

0.076

0.076

1

ग्राम गेहलगांव, तहसील- कुक्षी , जिला-धार में सडक एवं नाली निर्माण से प्रभावित होने से

0.076

0.076

कुल

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील कुक्षी , जिला- धार की प्रभावित भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

स.क्र.  कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
                                                       सिंचित  असिंचित    कुल     सिंचित असिंचित    कुल
                                            36/3/1     0.377    0.000    0.377    0.017   0.000    0.017
  1   मोहन पिता गंगाराम जाति कुलमी पता       38/2      0.445    0.000    0.445    0.019   0.000    0.019
        पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
                                             40/1      0.320    0.000    0.320    0.016   0.000    0.016
                    योगः-                              1.142    0.000    1.142    0.052   0.000    0.052
      तुलसीराम पिता गंगाराम जाति कुलमी
      पता गेहलगांव कुक्षी धार मध्यप्रदेश     40/2      1.020    0.000    1.020    0.008   0.000    0.008
  2
      भूमि स्वामी
      रामेश्वर पिता गंगाराम जाति कुलमी
  3   पता पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि    40/3      1.548    0.000    1.548   0.008    0.000    0.008
      स्वामी
      रश्मिकान्त, राजेन्द्र कुमार, प्रवीण
 4    कुमार पिता फुलचन्द जाति महाजन         41/3/1     2.961    0.000    2.961    0.008   0.000    0.008
      पता चिखल्दा धार मध्यप्रदेश भूमि
     स्वामी
                                                       6.671    0.000    6.671    0.076   0.000    0.076
      कुल योगः-

7101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र.- 990- भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भर्वारया, तहसील- कुक्षी, जिला-धार में सडक निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनूसूची -2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

ग्राम भवरिया

अनुसूची (1)

तहसील- कुक्षी , जिला-धार

स.क्र.

विवरण

1

ग्राम भवरिया तहसील-कुक्षी , जिला-धार में सडक निर्माण से प्रभावित होने से

कुल

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

सिंचित

असिंचित

कुल

0.770

0

0.770

0.770

0.770

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भवरिया, तहसील- कुक्षी , जिला-धार की प्रभावित भूमि का विवरण

स.क्र.

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

1

भगवान, राथाबाई, अम्बाराम, सानु, मनु पिता गेन्दालाल जाति भिलाला पता भवरिया कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

2

काल्या पिता सात्या जाति भारूड पता भवरिया कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

श्री नील कन्ठेश्रर महादेव मंदिर प्रबंधक 3 श्रीमान कलेक्टर गहोदय धार पता निवासी ग्राग भूमि स्वागी

कुल योगः-

सिंचित

सिंचित असिंचित

असिंचित कुल

कुल

/

263 2.400 0.000

0.150 0.000 0.150

2.400

265 4.380

0.000

0.000 4.380 0.090

0.090

287

0.000

9.563

9.563 0.530 0.000 0.530

16.343 0.000

0.770

16.343 0.770 0.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7102

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 10 नवम्बर 2025 प्र.क्र. 03-अ-82-2024-25

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में बोरदाश्री . जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ बोरदाश्री जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

जिला - राजगढ

तहसील - खिलचीपुर

बोरदाश्री जलाशय

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.मे) विवरण

क्र.

प्रभावित रकबा

निजी भूमि बोरदाश्री जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

6.563

1 ग्राम- अंतरालिया की भूमि

6.563

कुल योग

अनुसूची (2)

बोरदाश्री जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण

ग्राम:- अंतरालिया

जिला राजगढ

तहसील - खिलचीपुर

खसरा क . कुल रकबा

क्रं.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

प्रभावित रकबा (हे.)

(हे.)

अन्य विवरण

3

5

6

4

1

2

5

6

0.239 0.214

1 नदंराम, प्यारेलाल पिता श्रीया हि. बराबर 1/2 जाति भील नि. ग्रा. भू-स्वामी

0.036

0.070 0.075 0.036

13

0.181

30.489

योग

0.006

0.006

7

0.910

0.910

8

9

0.036

0.036

0.012

0.012

10

1.049

1.049

30

0.024

0.024

43

2 मानसिंह, हरलाल शिवसिंह , बरदी बाई पिता श्रीया हि. बराबर 1/12 गिरधारी चंपा पिता देव्या भूली बेबा देव्या हि. बराबर 1/12 कस्तूरीबाई, गोराबाई, देवीलाल , गंगाराम, मांगीलाल , रामचंदर पिता खीमा हि. बराबर 1/18 राधेश्याम , प्रकाश पिता शंकर , बजरंग , राकेश नाबालिक माता प्रेमवाई, सुगनबाई, केलावाई पिता शंकर , ' कलाबाई नाबालिक माता प्रेमवाई , प्रेमबाई वेबा शंकर हि. बराबर 1/96 जाति लोडा नि. ग्राम अंतरालिया भू- स्वामी

0.006

0.006

44

0.067

0.685

93/41

0.239

0.010

94/41

2.120

92.967

योग

0.126

0.126

11/1/1

3

दौला पिता मन्ना जाति लौडा नि.ग्रा . भू- स्वामी

0.127

0.127

11/2/1

0.589

0.410

20/1

0.126

0.139

58/41/1/1

0.981

0.789

योग 7103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम क्र.

2

4 प्रभु पिता मन्ना जाति लोडा नि.ग्रा. भू- स्वामी ।

योग

5 भेरूलाल, गंगाबाई , कमलाबाई, नन्दराम, जगन्नाथ , पिता कालू हि. बराबर 1/5 जाति लौडा नि.ग्रा. भू- स्वामी ।

योग

6 विक्रमसिंह, मांगीबाई , कालीबाई, अनिताबाई, गोपीलाल, किशना पिता कंवरा जाति भील नि. ग्रा. बोरदाश्री पिता

योग

खसरा क.

अन्य विवरण

प्रभावित रकबा (हे.)

कुल रकबा (हे.)

6

4

5

3

0.125

0.125

11/1/2

0.128

0.128

11/2/2

0.410

0.588

20/2

0.126

0.140

58/41/1/2

0.789

0.981

4

0.721

0.721

12

0.045

0.255

101/41

0.125

68/41 0.125

0.214

67/41 0.214

1.105

1.315

4

0.053

0.053

14

0.101

0.101

15

0.154

0.154

2

0.036

0.036

18

0.267

0.267

83/41

7 कंवरलाल, बीरम, प्रकाश पिता रोडा हि. बराबर 1/4 , दरियाव बाई बेबा रोडा जाति लौडा हि. 1/4 नि. ग्रा. भू- स्वामी ।

0.190

0.190

66/41/1

0.493

30.493

0.055

0.519

8 श्रीलाल, प्रभुलाल, कालू पिता भंवरिया हि. बराबर 1/6 , बीरम, मोहन, पिता रामा हि. बराबर 1/4 जाति चमार नि. ग्रा. बोरदाश्री

योग

9 खेमा पिता गोपाल जाति लौडा नि. ग्रा. बोरदाश्री

योग

10 देवीलाल , बंशीलाल , बापूलाल, देवसिंह, शिवसिंह पिता हीरालाल, 52/41

0.519

0.055

15

0.090

0.340

98/41

0.090

10.340

0.154

0.154

88/41

अमरीबाई, सरदारीबाई, मेथीबाई पिता हीरालाल, घीसालाल पिता भंवरलाल जाति लौडा नि.ग्रा ० भू- स्वामी ।

योग

0.154

10.154

0.150

0.150

78/41

0.483

0.483

79/41

11 प्रभुलाल , रामचंदर पिता जयसिंह हि. 1/2 बराबर जाति लौडा नि.ग्राम भू-स्वाामी

योग:-

कुल योग ग्राम अतरालिया

0.633

2

0.633

9.026

6.563

34

नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

7104

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[ भाग 1

9823 कमांक / भू-अर्जन/2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि पर खाना (5 ) अनुसार स्थित परिसम्पत्ति की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 21 /1-82/2025-26 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ हेतु ग्राम कलालपुरा की प्रभावित वर्णित परसम्पत्ति जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश परिसम्पत्ति का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित परिसम्पत्ति

परिसम्पत्ति

विवरण

स.क.

( 3)

(2)

(1)

01 कुआ

1

कलालपुरा

01 कुआ

कुलयोग:-

अनुसूची ( 2):

-:

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित परिसम्पत्ति: ग्राम कलालपुरा

खसरा नंबर

परिसम्पत्ति

कुल रकबा (हे.में)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन

6

5

3

4

1

2

1 मांगीलाल पिता भोना जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.000

01 कुआ

38/1

मोहनपुरा बांध के डूब क्षेत्र हेतु

1

0.000

01 कुआ

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ (ब्यावरा ) म.प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर,

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025 क्र.-0007-अ-82-24-25-भू-अर्जन- 2025-9343

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा झूड़ा पटवारी हल्का नंबर-59 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 6/3. 6/4, 7 , 8/1 , 8/2 , 8/3 , 8/4 , 8/5, 9/1/1 , 9/1/2 , 9/2 , 10 , 19 , 22/1 , 22/2 , 23 , 24 , 25/1 , 25/2 , 26/1 , 26/2 , 27/1 , 27/2 , 43/1 , 43/2 , 43/3 , 43/4 , 43/5 , 43/6 , 44, 45/1, 45/3 , 45/4, 52/1 , 52/2 , 52/3 , 53 , 54, 55/1 , 55/2/1 , 55/2/2 , 56, 66/1 , 66/2 , 68/1 , 68/2 , 69/1 , 69/2 . 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7/1 , 69/7/2 , 73 , 160/2 , 160/3 , 166,167/1, 325 में से कुल रकवा 2.857 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी. आर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट

 1  परियोजना का नाम                              जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण
2 लोक प्रयोजन                                    जमदर्श नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे
                                                 क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
3   स्थल
                                                 ग्राम झूडा प.ह.नं.- 59 तह. गढ़ाकोटा
4   परियोजना का क्षेत्र
                                                 583हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र
                                                 है. ।
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया                   अर्जन हेतु प्रस्तावित भमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है , जिससे अन्य
                                                 किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
6   परियोजना की पृष्ठ भूमि , विकासकर्ता की पृष्ठ  जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो
    भूमि नियंत्रण सहित                           मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर जिला
                                                 सागर द्वारा किया जावेगा ।
7   परियोजना निर्माण के चरण

नहर निर्माण द्वितीय चरण

भू-अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है ।

8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

ग्राम- माधो की निजी भूमि 2.857 हे.

9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.857 है. , का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 5,50,000-00 मात्र एंव असिंचत 2,75,000-00 रूपये मात्र है ।

0

11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)

12 परिसंपत्तियां

लोक परिसंपति - कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है

होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है-

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -

अ. जा.

अन्य

अ. ज. जा.

योग

0

0

0

0

जिनके कान अर्जित

हुए परिवारों की संख्या-

अन्य

अ. जा.

अ. ज. जा.

योग

0

0

0

0

निरंक

14 सामाजिक समाघात

(क) समाधातों का विवरण

(ख) समाघातों की संकेतक सूची

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों?

16 निष्कर्ष

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुंशसा करता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7106

[ भाग 1

प्ररूप- ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम झूडा प.ह.नं. - 59

1 प्रभावित परिवारों की जीविका

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन

4 जल - मल निकासी एवं स्वच्छता

5 पेयजल के स्त्रोत

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

7 सामुदायिक तालाब

8

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान)

9 वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10

उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

क्र.-0005-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-9350 उपरोक्तानुसार बिंदु कमाक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है ।

सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा कजरावन पटवारी हल्का नंबर-58 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 130 , 131 , 132/1 , 132/2 , 156 , 158, 159 , 167/1 , 167/3, 167/5 , 167/6, 168/1 , 168/2 , 169 , 192/2 , 193 , 194/1 , 194/2/1 , 194/2/2 , 201/1 , 201/2 , 202/1 , 202/2 . 208/1 , 208/2 , 209/1 , 209/2 , 128 , 162/1/1/1 , 162/1/1/2 , 162/1/2 , 163 , 164/1/1 , 164/1/2 , 164/2 , 165/1/1 , 165/1/2 , 165/2 , 166/1 , 166/2 , 174 , 175 , 176 , 177/1 , 177/2 , 177/3 , 177/4 , 177/5 , 178 , 179 , 180 , 181/1 , 181/2 , 181/3 , 147/1 , 147/2 , 147/3 , 147/4 , 149/1 , 149/2 , 49/3/1 , 149/3/2 , 149/4, 149/5 , 153 , 154, 155/1 , 198/1 में से कुल रकवा 4.370 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाधात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी. आर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1   परियोजना का नाम                              जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण
2 लोक प्रयोजन                                    जमदर्श नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे
                                                 क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
3   स्थल                                         ग्राम कजरावन प.ह.नं.   58 तह. गढ़ाकोटा
4   परियोजना का क्षेत्र                          583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र
                                                 है. ।
5   विकल्प जिन पर विचार किया गया                 अर्जन हेतु प्रस्तावित भमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है , जिससे अन्य
                                                 किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
6   परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ   जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो
    भूमि नियंत्रण सहित                           मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर जिला
                                                 सागर द्वारा किया जावेगा ।

7 परियोजना निर्माण के चरण

नहर निर्माण द्वितीय चरण

A

भू- अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है ।

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

ग्राम- कजरावन की निजी भूमि 4.370 हे .

9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमिं 4.370 है. , का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य5,53,600-00 मात्र एंव असिंचत 2,76,800-00 रूपये मात्र है ।

0

11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)

लोक परिसंपति- कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है

12 परिसंपत्तियां

होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है- 13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -

अ. जा.

अन्य

अ. ज. जा.

योग

0

0

0

0

जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की संख्या-

अ. जा.

अ. ज. जा.

अन्य

योग

0

0

0

0

निरंक

*4 सामाजिक समाधात

(क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों?

16 निष्कर्ष

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघांत दल अनुंशसा करता है।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

7108

प्ररूप- ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम कजरावन

प.ह.नं.-58

1 प्रभावित परिवारों की जीविका

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन

4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता

5 पेयजल के स्त्रोत

पशुओं के लिए जलस्त्रोत

6

7 सामुदायिक तालाब

8

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

प्रभावित नहीं

जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं , स्कूल , आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान)

9

उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10 अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

क्र.-0007-अ-82-24-25- भू-अर्जन- 2025-9355 उपरोक्तानुसार बिंदु कमाक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है ।

सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक - एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा पड़क्वारी पटवारी हल्का नंबर-20 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 62/1/1 , 62/1/2 , 95/1/1 , 95/1/2 , 95/2/1 , 95/2/2 , 96/1 , 96/2, 96/3 , 97/1 , 97/2 , 98/1 , 98/2 , 147/1/1 , 147/1/2 में से कुल रकवा 0.924 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी. आर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण

1| परियोजना का नाम

2

लोक प्रयोजन

जमदर्श नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा

ग्राम बरखेरा गौतम प.ह.नं. 20 तह. गढ़ाकोटा

3 स्थल

4 परियोजना का क्षेत्र

583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र है. ।

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है, जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर जिला सागर द्वारा किया जावेगा ।

नहर निर्माण द्वितीय चरण

7 परियोजना निर्माण के चरण

भू- अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है ।

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

ग्राम- पडक्वारी की निजी भूमि 0.924 हे.

9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम पडक्वारी की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.924 है. , का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 6,30,400 मात्र एंव असिंचत 3,15,200-00 रूपये मात्र है । 015

11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग ) के अनुसार)

लोक परिसंपति कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है

परिसंपत्तियां

12

होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है- 13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई

योग

अन्य

अ. ज. जा.

अ. जा.

0

0

0

0

जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की संख्या-

योग

अन्य

अ. ज. जा.

अ. जा.

0

0

0

0

निरंक

14 सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरण

(ख) समाधातों की संकेतक सूची

15

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा

विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों?

16 निष्कर्ष

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशसा करता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7110

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

   निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम पडक्वारी प.ह.नं. -20
   1    प्रभावित परिवारों की जीविका                   प्रभावित नहीं
   2    लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां                प्रभावित नहीं
   3    आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें,         प्रभावित नहीं
       लोक परिवहन
   4    जल - मल निकासी एवं स्वच्छता                   प्रभावित नहीं
   5    पेयजल के स्त्रोत                              प्रभावित नहीं
   6    पशुओं के लिए जलस्त्रोत                        प्रभावित नहीं
   7    सामुदायिक तालाब                               प्रभावित नहीं
   8    जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य          प्रभावित नहीं
        दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल ,
        आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं
        शमशान)
   9    वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का       उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक
        कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में          प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य
       शामिल करेगा ।                                  उपाय की आवश्यकता नहीं है ।
   10   अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय    उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक
        का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण          प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य
        प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के    उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः
        प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।            इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है ।
क्र.-0008-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-9358                                 सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025
               कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार
  जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा माधौ पटवारी हल्का नंबर-59
  तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 119/1 , 119/2 , 119/5 , 121/1 , 121/2 , 122/1 , 122/2 ,
  125/1 , 125/2/1 , 132/1 , 161 , 162, 163/1 , 163/2 , 164 , 168 , 169, 171 , 195 , 196, 198 , 199 , 200/1 , 200/2 ,
  208/1 , 144, 145 , 146, 153, 159 में से कुल रकवा 2.478 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित
  सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
  अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक
  समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
  और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण
  रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाधात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ
  संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
  संलग्नः-     प्ररूप-ख एवं ग
                                                            संदीप जी. आर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण

1 परियोजना का नाम

2 लोक प्रयोजन

जमदर्श नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा

ग्राम माधो प.ह.नं.- 59 तह. गढ़ाकोटा

3 स्थल

4 परियोजना का क्षेत्र

583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र है. ।

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है , जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

जमदर्श जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1. सागर जिला सागर द्वारा किया जावेगा ।

नहर निर्माण द्वितीय चरण

7 परियोजना निर्माण के चरण

भू-अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है ।

8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के

नक्शे

ग्राम माधो की निजी भूमि 2.478 हे.

परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.478 है. , का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 5.50,000-00 मात्र एंव असिंचत 2,75,000-00 रूपये मात्र है ।

25

11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड ( ग) के अनुसार)

लोध संपत्ति -

12परिसंपत्तियां

भूमि- हे. मवन- निरंक, अन्य निरंक ।

निजी संपत्ति-

भूमि है. , भवन निरंक, अन्य निरंक ।

होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है-

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -

योग

अन्य

अ. ज. जा.

अ. जा.

0

0

0

0

संख्या-

जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की

योग

अन्य

अ. ज. जा.

अ. जा.

0

0

0

0

निरंक

14 सामाजिक समाघात

(क) समाधातों का विवरण

(ख) समाघातों की संकेतक सूची

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों?

16 निष्कर्ष

1

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुंशसा करता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7112

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम - माधो

                                       प.ह.नं.-59
1    प्रभावित परिवारों की जीविका                 प्रभावित नहीं
2    लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां              प्रभावित नहीं
3    आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें,       प्रभावित नहीं
    लोक परिवहन
4    जल -मल निकासी एवं स्वच्छता                  प्रभावित नहीं
5    पेयजल के स्त्रोत                            प्रभावित नहीं
6    पशुओं के लिए जलस्त्रोत                      प्रभावित नहीं
 7   सामुदायिक तालाब                             प्रभावित नहीं
8    जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य        प्रभावित नहीं
     दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल,
     आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं
     शमशान)
9    वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का      उपरोक्तानुसार बिंदु कमाक 1 से 8 तक
     कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में        प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य
     शामिल करेगा ।                               उपाय की आवश्यकता नहीं है ।
 10  अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय   उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमाक 1 से 8 तक
     का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण        प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य
     प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के   उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः
     प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।           इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है ।

7113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भांग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

तेंदूखेड़ा, दिनांक 13 नवम्बर 2025 क्र.-615- भू-अर्जन- 2025- तेंदूखेड़ा- रा.मा.क्र 0001 - अ- 82-2024-25

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 02 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम – बारहा प.ह.नं. 25 नं.ब. 313 तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के कुल 0.384 हे. भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन भू- खंड है, जो 0.384 हे. है ग्राम – बारहा तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -

ग्राम – बारहा तहसील तेंदूखेड़ा प.ह.नं.- 25

क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा हे. में

2

1

3

4

5

0.016

219 (s)

भूमिस्वामी

1 जगदीशचंद देवेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल पालीवाल जाति ब्राम्हण पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0:060

221/2( s)

भूमिस्वामी

2 कंछेदी भगवानदास परषोत्तम रूपसिंह पिता महादेव बिन्नीबाई हल्कीबाई पुत्री महादेव जाति किरार सा. सिमरियाकला तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.008

221/3 ( s)

भूमिस्वामी

3 मख्खू पिता धन्ने मुन्नीबाई पत्नि मख्खू जाति बसोर पता लोलरी तेंदूखेडा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.010

216/1/1 ( s)

भूमिस्वामी

4 शिल्पी पत्नि सत्यम , जाति सोनी, पता बारहा डोभी तेंदूखेडा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.010

216/2(s)

भूमिस्वामी

5 हाकमसिंह पिता कन्छेदीलाल जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.060

भूमिस्वामी 216/3 ( s)

6 देवेंद्र पिता हाकमसिंह जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.120

214, 215/1

भूमिस्वामी

7 नेतराम पिता तुलाराम जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.050

215/3 (s)

0.010

215/2( s)

भूमिस्वामी

8 कलाबाई पुत्री तुलाराम किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.032

222/1 ( s)

भूमिस्वामी

9 संजय पिता रामबाबू गीता बेवा रामबाबू वर्षा पुत्री रामबाबू जाति पालीवाल पता जगदीश वार्ड गाडरवारा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7114

क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

1

2

भूमिस्वामी

10

स्वामित्व का प्रकार

खसरा नंबर

अर्जित रकबा हे . में 3

4

5

0.008 222/2( s)

भूमिस्वामी

देवेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल पालीवाल जाति ब्राम्हण पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

कुलयोग

0.384

1. धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना में सरल क्रमांक 4 में बालकिशन पिता चेतराम जाति किरार का नाम प्रकाशित किया गया था । धारा 19 की घोषणा में न्यायालय तहसीलदार तेंदूखेडा के रा . मा . क्रं. 0908/ अ- 6/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 08-04-2025 के अनुसार सरल क्रमांक 4 में शिल्पी पत्नि सत्यम जाति सोनी का नाम शामिल किया जा रहा है शिल्पी द्वारा भूमि धारा 11 के प्रकाशन के पूर्व रजिस्टी क्रमांक MP268172023K11882107 दिनांक 24-05-2023 क्रय की गई थी।

2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदुखेडा द्वारा राजस्व मा. क्रं. 40/अ-6-अ/2025-26 में पारित आदेश दिनांक 11.11.25 के अनुसार मूल खसरा नं. 216 एवं 217 का नक्शा दुरूस्त होने के कारण अनुक्रमांक 4, 5 , एवं 6 में से खसरा नं. 217/1/1 , 217/2 , 217/3 प्रभावित नही होने से विलोपित किये गये ।

3. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमिअर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

4. अनुक्रमांक 09 एवं 10 के खसरा नंबरों का नक्शा दुरूस्ती का राजस्व प्रकरण क्रमांक 167/ब- 121 /2025-26 न्यायालय तहसीलदार तेंदूखेड़ा में विचाराधीन है । प्रकरण के निराकरण पश्चात नक्शा अनुसार प्रभावित रकबा का बंटन कषकों के मध्य किया जावेगा।

5. कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन अधिनियम के अनुसार निराकरण में भौतिक सत्यापन किये जाने पर यह पाया गया है कि उक्त भू- अर्जन में किसी प्रकार का कोई विस्थापन व पुर्नवास नही किया जाना है ।

6. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के के पंप हाउस क्रमांक 02 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्गवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

7. उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।

8. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग तेंदूखेडा के आदेश क्रमांक 0040 / अ ( 6) अ / 2025-26 आदेश दिनांक 13-11-2025

9. अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) तेंदूखेड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , तहसील सरदारपुर, जिला धार , मध्यप्रदेश

सरदारपुर , दिनांक 21 अगस्त 2025 प.क्र.-5206- री- 1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0156-ब-121-2023-24

प्रारुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-5363 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 16.10.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-दौलतपुरा , प.ह.नं.-72, तहसील-सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.11.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राग पंवायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इराकी सूचना भूगिरवामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

4

3

5

धार

621

0.009

सरदारपुर ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं. -72,

619

0.056

608

0.017

504

0.024

501

0.008

512

0.015

511

0.008

513

0.019

514

0.005

516

0.016

197

0.060

198

0.017

199

0.081

177

0.009

176

0.009

174

0.005

173

0.035

17

0.393

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7116

[ भाग 1

प.क्र.- 5224-री- 1- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0046-अ- 82-2022-23

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2091 / भू-अर्जन / री-1/ 2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रालामण्डल, प.ह.नं.-88, रा.नि.मं. -दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

3

2

4

5

169/1/1

0.038 धार

सरदारपुर

167

0.078

ग्राम-रालामण्डल , प.ह.नं.-88 ,

166/2

0.040

166/1

0.031

164/2

0.057

163

0.033

174/1/2

0.014

07

0.291

कुल योग

7117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5227-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0060- ब-121-2023-24

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2961 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा, प.ह.नं.-73, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

जिला

तहसील

खसरा कमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

1

2

0.008

433/2

धार सरदारपुर

0.086

433/1

ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा, प.ह.नं.-73 ,

0.034

432

0.080

402/2

0.018

402/1

0.018

399/1

0.012

398

0.023

399/2

396

0.066

395

0.006

0.038

344/2

0.039

378

0.005

345/2

0.015

346/2

0.048

353/2

353/1

0.026

0.052

352

0.574

17

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

7118

[ भाग 1

प.क्र.- 5230- री- 1 - भू-अर्जन -2025- रा.प्र.क्र.-0061- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2966 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर , एल.एम.- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मेहगांव , प.ह.नं.-73, तहसील- सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

3

4

2

5

302/2

0.014 धार सरदारपुर

303/2

0.024

ग्राम-मेहगांव, प.ह.नं.-73,

301/3

0.008

303/1

0.019

04

0.065

कुल योग

7119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5233-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0069- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2066 / भू-अर्जन / री-1 / 2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 17 एवं एल.एम. -17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं. - 04 , दसई , तहसील- सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

160/2

0.013 धार सरदारपुर

158/3

0.012

ग्राम-गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71 ,

158/2

0.022

158/1

0.017

128/6

0.080

129

0.043

06

0.187

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7120

[ भाग 1

प.क्र.-5236-री-1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0074- ब-121-2023-24

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2081 / भू-अर्जन/री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला--सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं.-66 , रा.नि.मं.- 04 , दसई , तहसील सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

1

4

5

धार

80

0.008

सरदारपुर

83

0.021

ग्राम- सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66,

82

0.040

78

0.019

0.010

81

0.035

77/2

0.030

75

0.009

79

0.172

08

कुल योग

7121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5239-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -0062-ब-121-2023-24

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2971 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-चिचोड़िया, प.ह.नं.-75, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

5

3

धार

251/2

0.004 सरदारपुर ग्राम-चिचोड़िया, प.ह.नं.-75,

0.025

251/1

02

0.029

कुल योग

7122

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[ भाग 1

प.क्र.-5242-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0154- ब-121-2023-24

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-5358 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 16.10.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला--सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -20 व एल.एम-17 तथा आर.एम.-15 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम. -01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोनियाखेड़ी, प.ह.नं.-87, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.11.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा करें इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

धार

35/4

0.008

सरदारपुर ग्राम- सोनियाखेड़ी, प.ह.नं.-87,

32/1

0.004

31

0.038

29/5

0.026

29/4

0.017 7123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का

क्रमांक

                                        खसरा      उपयोग के अधिकार
                                        क्रमांक   के लिये अर्जित की
                                                   जाने वाली भूमि
                                                    (हेक्टेयर में)
 1           2             3              4             5
धार      सरदारपुर   ग्राम-सोनियाखेड़ी,  52/4/1        0.020
                      प.ह.नं.-87,       52/4/2        0.020
                                        29/3          0.017
                                        52/5/1        0.007
                                        52/5/2        0.007
                                        29/2          0.016
                                        52/3/1        0.020
                                        52/3/2        0.020
                                        29/1          0.019
                                        28/3          0.007
                                        45/1          0.004
                                        28/2          0.008
                                        45/2          0.028
                                        28/1          0.013
                                        25/2          0.06.1
                                         24           0.060
                                         21           0.014
                                         20           0.040
                                        52/2/2        0.076
                                        71/1          0.037
                                        47/3         0.017
                                        47/1          0.012
                                        47/2          0.021
                                        48/4         0.019
                                       52/1/1         0.019
                                       52/1/2        0.020
                                        51/1         0.007
                                        54/1         0.023
                                        54/2          0.008
                                        48/3          0.012
                                        54/3          0.014
                                         55           0.032
                                        164           0.056
                                        165          0.004
                                        50/1          0.010
                                        171/1        0.069
                                        166/1        0.003
                                       170/1         0.018
                                        48/2         0.010
                                        48/1         0.010
                                         49          0.027
                                       10/1/1        0.039
                                        47          1.037

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7124

[भाग 1

प.क्र.-5245-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0065-ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2981 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -20 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भरावदा, प.ह.नं.-68 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम/ पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1

2

0.012

39

धार

सरदारपुर ग्राम-भरावदा, प.ह.नं.-68 ,

37

0.080

0.066

32

0.085

29

0.020

26

0.056

185/1

200

0.046

0.040

199

0.003

198

195/2

0.015

0.423

10

कुल योग

7125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5248- री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0063- ब-121-2023-24

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2996 /भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बामनखेड़ी, प.ह.नं.-70, तहसील-सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.030

425

धार

ग्राम-बामनखेड़ी,

सरदारपुर

प.ह.नं.-70 ,

0.042

424

0.017

421

0.063

402/2

0.005

404

0.023

406

0.104

403/1

0.033

397

0.045

395

0.025

393/2/2

0.025

393/2/1

0.022

393/1/2

0.434

12

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7126

[ भाग 1

प.क्र.- 5251-री-1- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0064- ब-121-2023-24

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2986 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-20 एवं आर.एम.--20 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. 5 व एल.एस.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भीलगुन, प.ह.नं.- 68 , तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.012 धार

37

सरदारपुर ग्राम- भीलगुन, प.ह.नं.-68,

0.047

36

34

0.086

27/1

0.036

27/2

0.050 7127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

3 1

2

धार

सरदारपुर ग्राम- भीलगुन , प.ह.नं.-68, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.068

24/2/5

0.053

24/2/3

0.003

54

0.026

55/1

56

0.038

0.032

60

0.024

59/2

72.

0.078

0.055

35

0.021

26/3

0.005

26/4

52/2

0.010

0.018

52/3/1

0.012

52/3/2

0.021

73

75

0.041

0.035

77/2

0.024

77/1/2

0.012

77/1/1

0.006

93

0.044

92

0.857

26

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7128

प.क्र.-5254- री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. - 0066- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2991 / भू-अर्जन /री-1/2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहंन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -26 व एल.एम.- 26 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई, प.ह.नं.-66, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

959

0.004

धार

सरदारपुर

ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई , प.ह.नं.-66 ,

0.019

961/2

0.029

956

0.023

955/2

0.037

920 7129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

जिला       तहसील      ग्राम / पटवारी   खसरा       उपयोग के अधिकार
                       हल्का कमांक     कमांक       के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
             2             3             4               5
 1
                     ग्राम-टाण्डाखेड़ा 955/1          0.033
धार       सरदारपुर
                     दसई, प.ह.नं.-66,   923           0.023
                                       919/4          0.038
                                       919/3          0.020
                                       919/1          0.004
                                       919/2           0.026
                                        913            0.053
                                        911            0.035
                                        912            0.040
                                       915/1          0.010
                                       624/1           0.036
                                       625/1           0.015
                                       598/4          0.003
                                       594/2           0.016
                                       623/2          0.019
                                       623/5          0.020
                                       623/1          0.020
                                       623/4           0.018
                                        617            0.075
                                        616           0.047
                                        615            0.053
                                        612           0.055
                                       528/1          0.005
                                        529            0.040
                                        532            0.025
                                       530/1          0.066
                                       540/1          0.015
                                       530/2          0.024
                                       540/2          0.003
                                       531/2          0.040
                                        545           0.040
                                       625/2          0.018
                                       626/1          0.018
                                       626/2          0.009
                                        596            0.010
                                        581           0.012
                                        595           0.022
                                        597           0.022
                                       594/1          0.016
                                       564/3          0.068
                                       564/2          0.050
                                        565           0.031
                                        48            1.305

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7130

[भाग 1

प.क्र.-5257-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0079- ब- 121-2023-24

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-3026 /भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला---सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -4 व एल.एम. - 4 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -08 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - खरजूनी , प.ह.नं. -77 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूगिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

455

0.021 धार सरदारपुर ग्राम- खरजूनी , प.ह.नं.-77 ,

454

0.035

428

0.053

0.043

431/1

436/4

0.019 7131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

               2             3               4                5
 1
                                           436/2            0.021
धार       सरदारपुर     ग्राम- खरजूनी,
                                            437             0.049
                        प.ह.नं.-77,         419             0.065
                                           361/3            0.025
                                           356/4            0.027
                                            360             0.030
                                          277/1/1           0.011
                                           280/1            0.015
                                            281             0.009
                                            59/2            0.012
                                            55/1            0.030
                                            56/1            0.035
                                            57              0.005
                                           402/3            0.035
                                            401             0.065
                                           388/2            0.048
                                            385             0.106
                                            301             0.041
                                            300             0.068
                                          304/2/3           0.013
                                          304/2/2           0.013
                                          304/2/1           0.013
                                           304/1            0.031
                                          277/2/2           0.013
                                          277/2/1           0.011
                                          277/1/3           0.008
                                          277/1/2           0.008
                                            32             0.978

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7132

[ भाग 1

प.क्र.-5260-री- 1 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0039-ब-121-2022-23

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक -3011 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर की ब्रांच गाईनर एल.एम.- 04 पाईप नहर एवं आर.एस.एम.-- 08 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम -बोदला, प.ह.नं. - 77 , तहसील- सरदारपुर , जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

466/3

0.081

धार सरदारपुर ग्राम-बोदला, प.ह.नं.-77 ,

464/2

0.030

0.040

121/3

466/2

0.018

0.006

465/2/1 7133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

धार      सरदारपुर   ग्राम-बोदला,    464/1          0.032
                     प.ह.नं. -77,   121/2         0.034
                                    465/1         0.025
                                    464/4          0.032
                                     121/1         0.003
                                     408           0.010
                                    407/2          0.015
                                     180           0.012
                                    409/2         0.032
                                    409/1         0.016
                                   407/1/1/1       0.005
                                     412           0.055
                                    400/1          0.030
                                    399/1          0.004
                                     425           0.026
                                     224           0.013
                                     231          0.040
                                     234           0.040
                                     232           0.034
                                     218           0.025
                                     203           0.017
                                    181/4          0.022
                                    181/3         0.046
                                    181/2          0.040
                                    181/1          0.013
                                     184           0.033
                                     169           0.054
                                     167          0.134
                                     166          0.056
                                     153           0.050
                                     144           0.052
                                     145/2         0.005
                                     118           0.075
                                    120/3          0:032
                                     122           0.038
                                     40           1.325

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7134

[भाग 1

प.क्र.-5263-री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0041-अ- 82-2022-23

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक -3021 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम. - 13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुल्तानपुर, प.ह.नं. -96, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

26

0.074 धार

ग्राम- सुल्तानपुर,

सरदारपुर

प.ह.नं.-96,

0.010

100

101

0.031

0.023

102

103

0.023 7135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

           2           3
 1
धार     सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                    4              5
                   104           0.067
ग्राम- सुल्तानपुर,
                   106           0.068
  प.ह.नं. -96,
                   107           0.016
                   108           0.066
                   112/1         0.026
                  113/1          0.027
                   113/2         0.026
                   116           0.031
                   149           0.055
                   150/3         0.033
                   163           0.022
                   164           0.065
                   1119          0.014
                  160/2/2        0.024
                   159           0.040
                   158           0.035
                   1120          0.016
                   1112          0.004
                   1010          0.040
                   1108          0.028
                   1104          0.019
                   1100          0.008
                   865           0.013
                   867           0.023
                   862           0.003
                   870           0.017
                   871/1         0.009
                   871/2         0.008
                   890           0.031
                   891           0.020
                   892           0.008
                   36           1.023

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7136

प.क्र.-5266- री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0068- ब-121-2023-24

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2061 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - तलोण्डा , प.ह.नं.- 70 , रा.नि.मं.-04 , दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.010

74/3

धार सरदारपुर

0.049

90/1

ग्राम-तलोण्डा, प.ह.नं.-70 ,

0.015

90/2

0.048

88/97

0.020

88/7

0.009

20

0.151

06

कुल योग

7137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5269- री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. -0070- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2096 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88 , रा.नि.मं.- दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार कें अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.013

77

धार सरदारपुर ग्राम- केशरपुरा तेली,

0.043

78

प.ह.नं.-88 ,

0.094

70/2/3

0.004

70/2/2

0.031

69/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7138

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

धार

सरदारपुर

[ भाग 1

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.021

69/2/1

0.023

69/2/2

0.034

69/3

ग्राम- केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88 ,

67/2

0.030

0.063

67/1

0.022

50/5

0.005

132

0.055

50/4

0.082

50/3

0.096

50/6/1/1/1

0.030

51

133

0.020

0.004

53/2

0.008

126

0.025

53/3

0.005

54/1

0.039

56/3

0.012

58

0.008

56/2

0.007

57/3/1

0.009

57/3/2

0.009

104

0.005

107

0.022

134/2

0.025

127/6

0.024

127/5

0.011

127/4

0.011

127/3

0.011

127/2

127/1

0.011

0.003

125/2

0.915

36

कुल योग

7139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र. -5272- री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0037-अ- 82-2022-23

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-993 / भू-अर्जन / री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला--सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.--3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम. -12 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम इडरिया , प.ह.नं.-95 , रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील - सरदारपुर , जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.163

178/2

धार सरदारपुर

82

0.068

ग्राम- इडरिया , प.ह.नं.-95,

0.063

81

87

0.008

76/2

0.013

47

0.052

95

0.015

0.002

93/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7140

तहसील

जिला

[भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

 1            2             3
धार        सरदारपुर    ग्राम- इडरिया ,
                        प.ह.नं.-95,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4               5
 46/6           0.005
 107            0.005
 93/2           0.016
 93/1           0.017
 46/8           0.012
  94            0.026
 46/9           0.015
 96/3           0.040
100/1/1         0.014
  99            0.057
  40            0.013
 38/3/2          0.020
 38/3/1         0.047
 34/2           0.045
 34/1            0.050
 182/2          0.035
  185            0.015
 186/1           0.027
  150            0.089
  169            0.040
  151            0.003
  167            0.006
 155/1           0.020
 155/2           0.039
  143            0.004
 137/2           0.039
 137/1           0.024
 135/1           0.038
 135/3           0.030
  133            0.075
  132            0.065
 129/2           0.011
 129/1           0.095
  41            1.421

कुल योग

7141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5277-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0044-अ-82-2022-23

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-3016 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- उण्डेली, प.ह.नं. -77, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.010

427/3

धार सरदारपुर ग्राम- उण्डेली, प.ह.नं.-77,

0.044

411

0.010

427/2

0.005

423/1

0.030

424

0.033

423/2

धार सरदारपुर ग्राम-उण्डेली, प.ह.नं.-77,

0.027

418

0.069

416/3

0.038

406/2

0.266

09

कुल योग

[ भाग 1 7142

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

प.क्र.-5280-री- 1 -भू-अर्जन- 2025-रा.प्र.क्र.-0001 -अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-311 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला--सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बाकेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूवना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.022

101/2

धार सरदारपुर ग्राम- बाकेड़ी, प.ह.नं.-91,

0.028

101/1

0.036

100

0.002

103

0.014

154

0.031

152

0.006

151/2

0.043

151/1

0.064

149

0.009

150

0.054

147/2/1

0.309

11

कुल योग

A 7143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5283-री- 1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0018-3-82-2022-23

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 983 /भू-अर्जन /री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 , आर.एम. -05 व एल.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82 , रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील - सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

203

0.006 धार सरदारपुर ग्राम - बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82 ,

0.044

204/2

0.020

198

0.002

186

0.066

184 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7144

जिला        तहसील    ग्राम / पटवारी    खसरा      उपयोग के अधिकार
                       हल्का कमांक    कमांक      के लिये अर्जित की
                                                  जाने वाली भूमि
                                                    (हेक्टेयर में)
                          3             4              5
  1          2
                     ग्राम- बोरखेड़ी,  179           0.049
धार       सरदारपुर
                      प.ह.नं.-82 ,     180/4         0.006
                                      180/3          0.008
                                      180/2          0.012
                                      180/1/1        0.011
                                      173/2          0.019
                                      173/1/3        0.006
                                      173/1/2        0.006
                                      173/1/1        0.005
                                       171/5         0.032
                                       171/4         0.009
                                       171/3         0.008
                                       171/2         0.008
                                       171/1         0.008
                                       170/1         0.066
                                      163/5/3         0.052
                                      163/5/1         0.001
                                       163/1         0.071
                                       163/2
                                                     0.068
                                       163/3
                                        98           0.067
                                        97            0.012
                                       93/4           0.016
                                       85/3           0.008
                                       95/3           0.014
                                        94            0.020
                                       85/5           0.010
                                       85/4           0.014
                                        46            0.024
                                       44/2           0.010
                                       11/2           0.001
                                                      0.004
                                        13            0.006
                                       282/5          0.022
                                      282/10          0.006
                                       282/8          0.018
                                      374/1/1         0.015
                                      374/1/2         0.045
                                       374/2          0.029
                                        382           0.048
                                      380/2/2         0.012
                                       380/1          0.062
                                       405/3          0.039
                                       405/2          0.034
                                       405/1          0.012
                                        404           0.020
                                       406/1          0.004
                                       420/1          0.006
                                       424/2          0.042
                                        425           0.043
                                       421/2          0.010
                                        432           0.071
                                        434           0.036
                                      435/1/1         0.010
                                        58           1.373

कुल योग

7145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5286- री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0032-अ-82-2022-23

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-978 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. 3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 02, 08 व एल.एम.-- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-अमझेरा , प.ह.नं.-93 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.012

8

धार सरदारपुर ग्राम-अमझेरा , प.ह.नं.-93

0.035

2/2

0.007

2/1

0.031

5/1

0.055

4/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7146

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

 1            2             3
धार       सरदारपुर    ग्राम-अमझेरा,
                       प.ह.नं.-93 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   4              5
  1085          0.041
   3/2          0.050
   3/3          0.024
  83/1          0.071
   94           0.047
   96           0.089
  231/2         0.004
   230          0.102
   247          0.050
  246           0.042
   245          0.039
  236/2         0.067
  237/1         0.050
  237/2         0.018
  240/1          0.021
   239          0.004
  238/1         0.036
  238/2         0.046
  240/2          0.028
  240/3          0.034
  34/1/4         0.042
  34/2/1         0.066
  34/2/2         0.061
   38/2          0.017
   38/1          0.053
   37/1          0.033
   37/2          0.034
  49/2           0.016
   45/1          0.020
   45/2          0.036
   45/3          0.046
   46            0.017
   48            0.020
   47            0.066
  975/2          0.012
 976/2/2         0.006
 976/2/3/1       0.015
976/2/3/2/1      0.011
976/2/3/2/2      0.008

7147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

धार

सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.024

976/2/1

972/1

0.010

ग्राम-अमझेरा ,

प.ह.नं.-93

   971             0.011
   969             0.022
   970             0.038
 1056/1/1          0.006
  1056/2           0.026
 1056/3/1          0.020
 1056/3/2          0.015
  1058/1           0.034
   1084            0.044
   1083            0.011
  1082/2           0.006
  232/1            0.075
  232/2            0.026
  236/1            0.017
  235/2            0.008
  234/2            0.006
   419             0.033
  434/1            0.013
   437             0.045
  441/1            0.045
  442/1            0.035
  501/2/2          0.037
  500/1             0.070
   500/2           0.064
  499/3            0.091
   497             0.018
 492/1/1/1         0.063
 492/1/1/2         0.015
 496/1/1/1          0.022
 496/3/1            0.018
  496/3/2           0.016
  496/3/3           0.012
463/2/2/1/3         0.017
   79              2.595

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7148

प.क्र.-5289-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.- 0006-अ- 82-2022-23

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 973 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 व डी.एम. - 3 पाईप नहर एवं डी.एम. - 3 की ब्रांच माईनर एल.एम. - 04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मांगोद, प.ह.नं. -91 , रा.नि.मं.- 03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.066

295/2

धार सरदारपुर ग्राम- मांगोद, प.ह.नं.-91 ,

0.036

297

0.022

298

0.006

242/2

0.022

11/3 7149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

//

2 //

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

3

2

1

धार सरदारपुर

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.052

10

0.054

7/2

ग्राम-मांगोद ,

प.ह.नं.-91

  179             0.011
  9               0.031
 8/1/1            0.044
7/1/1/2           0.002
 7/1/2            0.029
21/1/1            0.037
 21/1/2           0.022
 22/1             0.020
 291/2            0.009
  281             0.006
  284             0.118
  283             0.004
  288             0.021
  289             0.062
  262             0.009
 259/2            0.014
 259/1            0.022
 255/1            0.017
  256             0.003
  131             0.004
 172/2            0.040
  190             0.056
  186             0.081
 187/1            0.004
  187/2           0.023
 184/1            0.003
  183/2           0.022
  182/1           0.007
  128             0.026
  133             0.085
  130             0.029
  126/1           0.032
126/2/2/1         0.009
  134/2           0.006
  134/1           0.049
  123/2           0.071
  43              1.286

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[भाग-1 7150

प.क्र. -5292- री - 1 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0008-अ- 82-2022-23

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-291 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- ईमलीपुरा , प.ह.नं. -79, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.079

458

धार सरदारपुर

0.048

ग्राम- ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,

447

0.023

441/1

0.052

435/1

0.017

417/2

0.027

417/1

0.019

418

0.012

408/2/1

0.014

408/1

0.062

412/1

0.021

410

0.007

338

0.014

343

0.005

256/3

0.400

14

कुल योग

7151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5296- री-1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0028-3-82-2022-23

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-321 / भू-अर्जन / री -1/ 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर की ब्रांच माईनर एल.एम. -04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मारोल , प.ह.नं.-95 , रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.042

35/1

धार सरदारपुर ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95,

0.084

34/1

0.004

34/2

0.039

33/2

0.021

33/1/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7152

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

 1            2             3
धार       सरदारपुर     ग्राम -मारोल ,
                        प.ह.नं.-95,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
33/1/2        0.023
 31/1         0.022
 32/1         0.038
 21/3         0.054
 21/2         0.055
 21/1         0.055
  22          0.056
  23          0.036
  13          0.091
 12/1          0.039
  9            0.068
  10          0.056
  8/5          0.023
  92          0.018
  8/2          0.021
  8/3          0.031
 8/4           0.009
 58/1          0.018
  7            0.029
  57           0.047
  59           0.015
  61           0.010
 91/1          0.026
  28          1.030

कुल योग

7153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5299-री-1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र .-0026-अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-341 /भू-अर्जन /री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. 07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खरेली, प.ह.नं. -78, रा.नि.मं.- 03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.005

681

धार

सरदारपुर

ग्राम-खरेली,

प.ह.नं.-78

 683         0.051
685/1        0.020
 684         0.026
 696         0.010
 699         0.014
 622         0.006
 631         0.028
 624          0.031
 630         0.002
 10          0.193

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[ भाग 1 7154

प.क्र.-5302- री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2022-23

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-316 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-02 व डी.एम. - 03 एवं डी.एम.- 3 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील - सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.030

167/1/1/1

धार सरदारपुर

0.069

167/1/1/2

0.043

167/1/2

0.034

166/2

ग्राम- केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84,

0.032

166/1

0.056

0.013

117/2

0.058

118 7155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

जिला          तहसील       ग्राम / पटवारी       खसरा         उपयोग के अधिकार
                            हल्का कमांक        कमांक         के लिये अर्जित की
                                                              जाने वाली भूमि
                                                                (हेक्टेयर में)
                                3                 4                 5
  1              2
                                                 119              0.055
 धार        सरदारपुर      ग्राम- केशरपुरा                         0.016
                                                 122
                            निपानिया,            125              0.019
                                                129/1             0.042
                           प.ह.नं.-84,                            0.022
                                                  96
                                                 97               0.014
                                                 95               0.038
                                                99/2/3            0.032
                                                 90/1             0.018
                                                 90/2             0.018
                                                 90/3             0.039
                                                82/2/2            0.018
                                                82/2/1            0.058
                                                 82/3             0.025
                                                83/1/2             0.040
                                                83/1/1            0.039
                                                 64/1             0.016
                                                 65/2             0.040
                                                 64/2              0.017
                                                  62               0.013
                                                  61               0.066
                                                184/3/1            0.046
                                               189/2/1/2          0.180
                                                 185/1             0.010
                                                184/3/2            0.045
                                                 185/2             0.035
                                                 186/1             0.046
                                                 186/2             0.022
                                                 186/3             0.005
                                                194/1/2            0.059
                                                 194/2             0.062
                                                 216/2             0.035
                                                206/2/4            0.009
                                                206/2/2            0.032
                                                206/2/1            0.030
                                                206/2/3            0.035
                                                 206/1             0.032
                                                 207               0.004
                                                 187/1             0.060
                                                  47               1.727

कुल योग

[ भाग 1 7156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

प.क्र.-5305-री- 1-भू-अर्जन-2025-1- भू-अर्जन - 2025- रा.प्र.क्र. - 0011-अ-82-2022-23रा.प्र.क्र.- 0011-3-82-2022-23

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-306 / भू-अर्जन / री-1/ 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.022

241/1/2/1

धार सरदारपुर ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 ,

0.006

240/2/1

0.006

241/1/1

0.007

238

0.034

237 7157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

3

2

1 धार

सरदारपुर ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 , खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.022

239/2

0.029

174/2

0.010

174/1

0.001

173/2

0.018

227/1/2

0.020

65/1/2

0.016

175/3

0.014

175/2

0.009

233

0.010

194/2

0.011

176/6

0.010

176/5

0.007

176/4

0.006

176/3

0.002

177/3

0.006

62/4

0.016

227/1/1

0.022

65/1/1

0.007

178/6

0.008

62/3

0.008

178/3

0.016

62/2

0.015

181

0.015

186

0.021

187

0.018

196/2

0.065

196/1

0.020

197

0.024

198

0.006

65/2

0.032

62/1

0.559

36

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7158

प.क्र.-5308-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-296 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खाकेड़ी, प.ह.नं.- 91 , रा.नि.मं.- 03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.019

28/4

धार सरदारपुर ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91 ,

0.043

27/1

0.078

23

0.140

03

कुल योग

7159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

प.क्र.-5311 -री-1-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0012-अ-82-2022-23

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-301 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.--06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 तथा एल.एम.-01 व एल.एम. -02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोलपुरा , प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिरा बोर्ड के साथ ग्राग पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.067

100

धार सरदारपुर ग्राम-गोलपुरा, प.ह.नं.-79

0.101

98

0.034

85/2

0.038

181/2

0.068

86/6 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7160

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

धार सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.011

86/5

0.010

86/4

ग्राम-गोलपुरा ,

प.ह.नं.-79

 86/3          0.010
 86/2          0.010
 86/1          0.028
65/2/3         0.058
  67           0.052
 97            0.069
 101           0.034
 174           0.031
 91            0.026
 87/7          0.018
 87/6          0.007
 89/3          0.044
145/3          0.015
 89/2          0.013
 145/1         0.028
               0.010
 16/1          0.065
 147/3         0.066
  20           0.038
18/1/4         0.050
18/1/2         0.004
  17           0.016
 16/2/2        0.020
 16/2/1        0.055
 15/8          0.008
 15/6          0.008
 15/7          0.033
 200/2         0.010
 173/2         0.012
 197/1         0.043
 197/2         0.066
  193          0.026
  190          0.040
 213/9         0.033
213/27         0.010
213/26         0.023
213/39         0.014

7161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

धार सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.017

213/38

0.022

213/35

ग्राम- गोलपुरा ,

प.ह.नं.-79

 214/3           0.010
 213/37          0.021
213/36/1         0.022
214/4/1          0.004
  255            0.018
  254            0.022
  259            0.124
  134            0.036
  261            0.005
 263/9           0.010
 263/10          0.040
 263/11          0.023
 263/12          0.006
 265/23          0.004
 265/24          0.013
  351/1          0.004
  291/1          0.079
  291/2          0.013
  293             0.016
  181/1          0.028
   182            0.030
   185           0.041
  176/1           0.059
   137            0.070
  136/6           0.034
  133/2           0.015
  141/2           0.022
 141/3/1          0.007
  141/1           0.033
   144            0.018
  145/2           0.020
  147/2           0.033
  147/4           0.016
   79            2.357

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[ भाग 1 7162

प.क्र.-5312-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0017-3-82-2022-2

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-331 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. 06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -02 व आर.एम. - 05 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-छीपापुरा , प.ह.नं. -79, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , राक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.008

147/2

धार सरदारपुर ग्राम-छीपापुरा , प.ह.नं. - 79,

0.011

148/1

0.008

148/2

0.020

157/1

148/3

0.011 7163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

धार

सरदारपुर ग्राम-छीपापुरा , प.ह.नं.-79 , खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.016

157/2

0.018

148/4

0.020

157/3

0.022

143

0.002

374/3

374/2

0.006

0.005

374/1

0.015

358/4

0.011

359

0.033

158

0.021

157/4/2

0.052

166/1

0.014

167

169/1

0.024

0.025

183

0.057

185

0.011

186

0.006

187

0.006

180

0.024

179

0.069

188

0.012

192/2

0.003

114/3

0.020

113/3

0.039

112/3

0.004

11:2/2

0.025

111/3

0.022

111/2

0.006

0.646

34

कुल योग

7164

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[ भाग 1

प.क्र.-5315-री- 1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. -0023-अ-82-2022-23

प्ररुप- " घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-347 / भू-अर्जन/ री -1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.- 13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम डाडूर, प.ह.नं.- 95, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील - सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

:: अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

1

0.036

51/2

धार

सरदारपुर

3 ग्राम-डाडूर, प.ह.नं.-95,

51/1/2

0.011

0.078

50

56/1

0.044

52/1

0.014 7165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

 1            2             3
धार       सरदारपुर     ग्राम-डाडूर,
                       प.ह.नं.-95,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
 56/2         0.028
 56/3         0.065
 65           0.015
 64           0.067
 66           0.022
142/1         0.047
142/2         0.086
116/2         0.058
116/1         0.038
 115          0.030
 107          0.021
 106          0.072
 105          0.053
 104          0.030
103/3         0.024
 58           0.043
60/1          0.023
 139          0.092
122/5         0.016
122/4         0.011
 124          0.070
 97           0.117
 98           0.016
 28           1.227

कुल योग

7166

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

प.क्र.-5215-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. - 0049-अ-82-2022-23

प्ररुप- " घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2041 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 07 व एल.एम.-10 व एल.एम. -10 की माईनर पाईप नहर आर.एस.एम.-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बिछिया, प.ह.नं.- 55, तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछानें के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

15/2

0.040 धार सरदारपुर ग्राम- बिछिया, प.ह.नं.-55,

14/3

0.006

15/1

0.011

13

0.031

0.015

9/1 7167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

            तहसील     ग्राम / पटवारी    खसरा       उपयोग के अधिकार
जिला
                        हल्का कमांक     कमांक       के लिये अर्जित की
                                                     जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
                           3              4               5
  1           2
                      ग्राम-बिछिया,       2            0.019
 धार      सरदारपुर
                       प.ह.नं.-55,        4            0.055
                                         12/2          0.014
                                         12/1          0.016
                                         1/2            0.003
                                         1/6            0.024
                                         1/4            0.010
                                         1/7            0.024
                                          1/5           0.026
                                         45/2           0.023
                                         45/3           0.012
                                         49/2           0.016
                                         49/3           0.035
                                         49/5           0.004
                                         49/4           0.092
                                         49/6           0.033
                                         49/8           0.046
                                         55/3           0.012
                                         55/2           0.012
                                         53/5           0.008
                                         55/1           0.010
                                         62/1           0.002
                                          59            0.041
                                         58/1/1         0.011
                                         58/1/2         0.023
                                         121/2          0.032
                                         121/1          0.011
                                         120/4          0.049
                                         393/1          0.024
                                        394/1          -0.069
                                        394/2/1         0.031
                                        394/2/2         0.017
                                        394/2/3         0.001
                                        413/4           0.011
                                        414/2           0.034
                                        414/1           0.029
                                        415/1           0.022
                                        423/3           0.030
                                        423/2/1         0.030
                                        423/1           0.042
                                        423/2/2         0.010
                                          559           0.022
                                         47            1.138

कुल योग

7168

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

[ भाग 1

प.क्र.-5218-री-1 -भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.- 0021 -अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2051 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं. -80 , तहसील- सरदारपुर , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.044

59

धार सरदारपुर ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं.-80 ,

0.050

65

0.022

60

0.019

62

36/3

0.010 7169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

2

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                         3             4              5
 1           2
धार      सरदारपुर   ग्राम- बड़ोदिया,  42/1          0.028
                     प.ह.नं.-80 ,     38/5          0.023
                                       43           0.043
                                      38/3          0.009
                                      38/4          0.017
                                     36/2/2         0.030
                                     36/2/1         0.009
                                     35/1/1         0.010
                                      34/2          0.017
                                      34/1          0.003
                                       102          0.006
                                       103          0.030
                                       104          0.008
                                       110          0.027
                                      130/1         0.018
                                      106/1         0.027
                                      106/2         0.029
                                      107/2         0.030
                                       109          0.013
                                      123/3         0.034
                                      123/5         0.023
                                      123/6         0.034
                                      394/1         0.036
                                      399/1         0.020
                                      399/2         0.013
                                      399/3         0.009
                                       407          0.044
                                       412          0.023
                                    413/1/1/1        0.010
                                       417           0.030
                                       367           0.038
                                       416           0.024
                                      366/1          0.052
                                       363           0.017
                                      419/2          0.006
                                      419/3          0.026
                                       443           0.046
                                      444/2          0.033
                                      444/1          0.045
                                      446/7          0.034
                                      446/4          0.037
                                      446/3          0.054
                                       47           1.210

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7170

[ भाग 1

प.क्र.-5221-री-1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0051-अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ "

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2046 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , सरदारपुर , दिनांक 23.06.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 व एल.एम. -2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खमालिया, प.ह.नं. -81 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.005

189/1/1

धार सरदारपुर ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81 ,

0.118

189/1/2

0.010

190

0.036

187/2

0.038

187/1 7171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

 1          2          3
धार     सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                     4              5
                   185/2          0.021
ग्राम-खमालिया,
                   185/1          0.019
  प.ह.नं.-81 ,
                    184           0.032
                   182/2          0.028
                   176/2          0.059
                   176/1          0.010
                   170/1          0.039
                   338/1          0.027
                   170/2          0.007
                   170/3          0.008
                   170/4          0.008
                   170/5          0.007
                   161/2          0.010
                   159/2          0.024
                   160/2          0.014
                   159/1          0.010
                  1-55/3/ 1       0.011
                   155/2          0.049
                    9/1           0.007
                   340/2          0.044
                   101/2          0.030
                    99            0.039
                    103           0.002
                    22            0.037
                    19            0.099
                    16            0.056
                     15           0.014
                    9/6           0.052
                    9/5           0.017
                   9/4/1          0.011
                   340/3          0.002
                    9/3           0.008
                  155/4/2         0.007
                    9/2           0.012
                     7            0.057
                    48            0.044
                  155/3/2         0.005
                  155/3/3         0.008
                  155/4/1         0.008

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

7172

//

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

धार सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.006

154

0.005

153/3

ग्राम- खमालिया,

प.ह.नं.-81

 153/2         0.018
 153/1         0.016
  98           0.018
  94           0.019
  95           0.023
 30/2          0.023
 30/3          0.039
 41/1          0.026
41/2/1         0.030
41/2/2         0.014
  39           0.025
 44/1          0.040
 50/1          0.089
 50/2          0.020
 50/3          0.021
 47/2          0.047
 389/4         0.008
387/1/1        0.026
 342/1         0.041
  345          0.004
346/1/2        0.008
346/1/1        0.018
  68           1.733

कुल योग

आशा परमार , अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).

7173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2025

अवकाश से लौटने पर श्री रविशंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित कियाजाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. B -4501- दो-2-54-2022. श्री डी.आर.एस. सिंगरौल , ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम ), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविशंकर डेकाटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो ओ.एस.डी. (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2025 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2025

क्र. B- 7828- दो-2-66-2025.- श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कन्ट्रोलर (Account) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कन्ट्रोलर (Account ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. C-6617-दो-2-84-2023.- श्री आशुतोष अग्रवाल , रजिस्ट्रार (सतर्कता) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 28 सितम्बर 2023 से 27 सितम्बर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2025

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर (Account) , के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

आशीष तिवारी , डी.आर - कम- पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025 क्र. B- 7588- दो- 2-76-2023. श्री वंदन मेहता, रजिस्ट्रार न्यायिक (II ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2023 से 25 सितम्बर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2025

क्र. A-4402-दो- 2-37-2020. श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 1496- दो- 2-7-2024. श्री रविशंकर डेकाटे, ओ.एस. डी. (लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 अक्टूबर से 22 नवम्बर 2025 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

7174

क्र. D- 1308- दो-2-36-2025. श्री दीपक शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 अगस्त 2023 से 28 अगस्त 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 क्र. B -7323-दो- 2-47-2025 . श्री दिलीप गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 19 से 20 जुलाई 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , वर्ष दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए एच.टी.सी. सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस- ब (एक) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D- 1425-दो- 2-24-2022. श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में , दिनांक 1 से 4 नवम्बर 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. D - 1300-दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 23 से 24 सितम्बर 2025 तक दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं .

क्र. D - 1306- दो- 2-19-2015.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 8 अगस्त 2025 के एवं 11 अगस्त 2025 के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 9 एवं 10अगस्त 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश सहित दिनांक 8 से 11 अगस्त 2025 तक की अवधि में ब्लाक वर्ष 2025 से 2027 तक की अवधि हेतु, एच.टी.सी. की सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए )19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस- ब (एक) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-1427-दो- 2-114-2017.- श्री राजीव एम . आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 6 से 9 अक्टूबर 2025 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 से 11 अक्टूबर 2025 का दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव एम. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित कियाजाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. D - 1310-दो-1-14-2021. श्री प्रदीप मित्तल, तत्कालीन सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर वर्तमान में माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440/ इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2023 से 10 अगस्त 2025 तक, लगभग 21 माह की अवधि के लिए 26 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव एम. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

7175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

जबलपुर , दिनांक 31 अक्टूबर 2025

क्र. A-4659-दो- 2-47-2025.- श्री केशव मणि सिंहल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 9 जुलाई 2023 से 8 जुलाई 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-4661- दो- 2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस -ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2020 से 25 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-7636-दो-2-08-2023. श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए ) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B- 7638- दो-2-18-2025.- श्री शिव बालक साहू प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -7640-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2018 से 25 सितम्बर 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 7642-दो-2-55-2024. श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-6701- दो-2-21-2025. श्री अरूण प्रताप सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उमरिया को दिनांक 18 से 26 नवम्बर 2025 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण प्रताप सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6703-दो-2-67-2023.- श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 24 से 29 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

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क्र. C- 6705- दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 03 से 04 नवम्बर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6707- दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 08 से 14 अक्टूबर 2025 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6709-दो- 2-22-2022.- श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर को एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए एल . टी.सी. सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस -ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस- ब(एक) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D- 1436-दो-2-51-2021. श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 07 से 08 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब, न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D - 1438- दो-2-51-2025. श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर को दिनांक 06 से 07 अक्टूबर 2025 तक , दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 एवं 05 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1440-दो- 2-14-2025. श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक , दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 नवम्बर 2025

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वंदना जैन , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वंदना जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर , दिनांक 6 नवम्बर 2025

क्र. A-4761- दो-2-55-2022. श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नर्मदापुरम को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के एवं दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A-4763-दो- 2-59-2024. श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद अजहर , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद अजहर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1494-दो-2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 10 से 17 सितम्बर 2025 तक के अर्जित अवकाश में ब्लाक वर्ष 2025 से 2027 तक कीअवधि में एच.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस- ब (एक), 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D - 1498- दो-2-48-2022.- श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2025

क्र. B-7817- दो-2-23-2020.- श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

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भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्र. B - 7819-दो-2-49-2021. श्री एम.के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 7821- दो- 2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 17 से 26 नवम्बर 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 7823- दो- 2-8-2025.- श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनुपपूर को दिनांक 07 से 14 नवम्बर 2025 तक, आठ दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B -7825- दो- 2-20-2024. श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2025 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गीता सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी.आर. कम - पी.पी.एस .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-11-21.47.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-11-21.47.Ordinary.