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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022

Published 26 November 2025

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
316
Identifier
in.gazette.madhya.2025-11-26.316.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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सत्यमेव असते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर 2025- अग्रहायण 5 , शक 1947

क्रमांक 316]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2025

आदेश

क्र. एफ 87-109-2022- ग्यारह - 1464.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम -निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 मध्यप्रदेश , राजपत्र (असाधारण) , दिनांक 02 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद्, बिलौआ , जिला ग्वालियर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्री श्याम लाल जाटव, वार्ड क्रमांक 15 , पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी श्री श्याम लाल जाटव , वार्ड क्रमांक 15 , को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - ग्वालियर के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला ग्वालियर के पत्र दिनांक 01 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी श्री श्याम लाल जाटव, वार्ड क्रमांक 15 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा समयावधि में विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया.

631 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2025

632

5. आयोग के पत्र दिनांक 01 जून 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला ग्वालियर के माध्यम से अभ्यर्थी श्री श्याम लाल जाटव, वार्ड क्रमांक 15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया . अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना लिखित में जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. कलेक्टर , ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 मई 2024 में उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र क्रमांक 1159, दिनांक 12 अगस्त 2024 को जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 23 अगस्त 2024 को आहुत किया गया.

7. अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर , ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1448 , दिनांक 20 अगस्त 2024 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 23 अगस्त 2024 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बाबत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा अंतिम अवसर देते हुये अभ्यर्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित होने हेतु सूचना – पत्र दिनांक 02 सितम्बर 2024 जारी किया गया.

10. आयोग द्वारा जारी सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी होने के उपरांत वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 7 अक्टूबर 2024 को आयोग मुख्यालय में उपस्थित हुए और उनके द्वारा समक्ष में बताया गया कि जिला कार्यालय , ग्वालियर में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित सभी दस्तावेज जमा कराये हैं.

11. अभ्यर्थी श्री श्याम लाल जाटव के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में जांच कर, कले. , ग्वालियर द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में प्रमाण - पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है एवं बैंक खाते का विवरण भी नहीं है. निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण हेतु रजिस्टर अपूर्ण होने से मान्य नहीं है.

12. उपरोक्त से स्वयंमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय लेखे अपूर्ण है एवं पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्री श्याम लाल जाटव , वार्ड क्रमांक 15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबंधों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद् बिलौआ , जिला ग्वालियर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-11-26.316.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-11-26.316.Extraordinary.