ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2025-अग्रहायण 10 , शक 1947
क्रमांक 320]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2025
क्र. 24017- मप्रविस-16- विधान- 2025.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) जो विधान सभा में दिनांक 1 दिसम्बर, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अरविन्द शर्मा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १ ९ सन् २०२५
मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन ) विधेयक , २०२५
विषय - सूची
खण्ड :
१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन .
३ . धारा ६ का स्थापन .
४. धारा ७ का स्थापन .
५. धारा ८ का स्थापन .
६. धारा ४१ का संशोधन.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2025
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मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १ ९ सन् २०२५
मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक , २०२५ मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , १ ९ ५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०२५ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र ' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा २ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , १ ९ ५८ ( क्रमांक २५ सन् १ ९ ५८ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, -
(एक) खण्ड ( १ ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्: -
" ( १क) "केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली ' ' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण के निर्धारण, आवंटन ,
संचालन और निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्लेटफार्म; " .
(दो) खण्ड ( १ ९ ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (१९क) "पोर्टल " से अमभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन
वेबसाइट; ".
(तीन) खण्ड (२० ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
" (२० ) "स्थापना पंजी ' से अभिप्रेत है , इस अधिनियम के अधीन जारी पोर्टल जनित प्रमाण - पत्रों का
संकलन;" .
(चार) खण्ड (२१ ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
" (२१ ) "पंजीयन प्रमाण- पत्र " से अभिप्रेत है, पोर्टल द्वारा जनित डिजिटल प्रमाण- पत्र; " .
धारा ६ का स्थापन..
३. मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्: -
"६. (१ ) प्रत्येक स्थापना का, जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, इस धारा के उपबंधों के अनुसार पंजीयन
का स्थापनाओं पंजीयन.
किया जाएगा.
( २ ) इस अधिनियम के किसी स्थापना पर लागू होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसका नियोजक पोर्टल पर ऐसी फीस के साथ जैसी कि विहित की जाए, विहित प्ररुप में आवेदन करेगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, -
(क) नियोजक , प्रबंधक तथा प्रबंध संबंधी पद धारण करने वाले व्यक्ति का, यदि कोई हो , नाम;
(ख) स्थापना का डाक का पता और स्थापना द्वारा कारोबार प्रारम्भ किये जाने की दिनांक;
(ग) स्थापना का नाम, यदि कोई हो;
(घ) स्थापना का प्रवर्ग, अर्थात् क्या वह दुकान , वाणिज्य स्थापना, निवास युक्त होटल , उपाहार- गृह, भोजन - गृह, नाट्य शाला अथवा सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान है ; और
(ड. ) ऐसे अन्य ब्यौरे जो विहित किए जाएं.
(३ ) ऑनलाइन विहित जानकारी और फीस के प्राप्त होने पर , पोर्टल द्वारा पंजीयन प्रमाण- पत्र विहित प्ररुप में स्वतः जनित होगा. पंजीयन प्रमाण - पत्र स्थापना पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.
(४ ) पंजीयन फीस नियमों में यथा - विहित अनुसार होगी किन्तु प्रति स्थापना दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी. " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2025
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धारा ७ का स्थापन .
४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्: -
पोर्टल में अद्यतन किए जाने वाला परिवर्तन .
"७. नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा ६ के अधीन अपने विवरण में अंतर्विष्ट किसी भी जानकारी के संबंध में कोई भी परिवर्तन , पोर्टल पर परिवर्तन होने के सात दिन के भीतर विहित प्ररुप में अद्यतन करें. अद्यतन होने पर , पोर्टल द्वारा स्थापनाओं की पंजी में परिवर्तन किया जायेगा और संशोधित पंजीयन प्रमाण - पत्र या यदि आवश्यक हो तो एक नवीन पंजीयन प्रमाण- पत्र जनित करेगा. " .
धारा ८ का स्थापन .
५. मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्: -
स्थापना के बंद होने को पोर्टल में अद्यतन किया जाना.
"८. नियोजक अपनी स्थापना बंद होने के दस दिन के भीतर ऐसी स्थापनाओं के बंद होने को पोर्टल पर अद्यतन करेगा. अद्यतन होने पर, ऐसी स्थापनाओं को स्थापना की पंजी से पोर्टल द्वारा हटाया जाएगा और पोर्टल जनित पंजीयन प्रमाण - पत्र निरस्त किया जायेगा. " .
६. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, -
धारा ४१ का संशोधन.
(एक) उपधारा (१ ) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"(क) समस्त उचित समयों पर तथा ऐसे सहायकों सहित, यदि कोई हो जो शासन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में हों, जैसा कि वह उचित समझे, किसी भी स्थान में जो स्थापना हो या जिसके संबध में उसे यह विश्वास होने का कारण हो कि वह स्थापना, केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली द्वारा आवंटित है, प्रवेश कर सकेगा; " .
(दो) उपधारा (३ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्: -
"(३ ) उपधारा ( १ ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निरीक्षक, श्रम आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी ऐसी स्थापना में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जहां कि बीस से अनधिक कर्मचारी नियोजित हैं. " .
उद्देश्यों और कारणों का कथन
आधुनिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तित होती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के साथ गति को बनाए रखने हेतु मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , १ ९ ५८ (क्रमांक २५ सन् १ ९ ५८ ) के सुसंगत उपबंधों में संशोधन प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है . सरकार, स्वतः प्रमाणन के आधार पर पोर्टल जनित डिजिटल पंजीयन प्रमाण- पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाकर और दुकान तथा स्थापना के स्वामियों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाकर एवं २० से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाले संस्थानों को बिना श्रमायुक्त की अनुमति के निरीक्षण कार्यवाही को समाप्त करके विधिक रूप से सरल बनाना चाहती है.
२. प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उपयुक्त उपबंध बनाए जाना है जो वैश्विक कार्य परिवेश में कर्मचारियों के कल्याण तथा प्रतिस्पर्धा पर बल देते हुए, अनुपालन का भार संबंधी विषय को और लचीला बनाता हो. अतएव, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , १ ९ ५८ की धारा २ , ६, ७, ८, और ४१ में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित है.
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
प्रहलाद सिंह पटेल भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख : २५ नवम्बर, २०२५ .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2025
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प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन
प्रस्तावित मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना विधेयक (द्वितीय संशोधन ) विधेयक, २०२५ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है: -
खण्ड-३ द्वारा स्थापनाओं के पंजीयन के संबंध में आवेदन किए जाने हेतु शुल्क, अन्य ब्यौरे तथा पंजीयन प्रमाण - पत्र के निर्धारण; तथा खण्ड-४ द्वारा पोर्टल में अद्यतन किए जाने वाले परिवर्तन संबंधी प्ररुप विहित किये जाने;
के संबंध में नियम बनाए जाएंगे , जो सामान्य स्वरूप के होंगे.
अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .