ध्यप्र
शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 2 दिसम्बर 2025-अग्रहायण 11 , शक 1947
क्रमांक 325]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011
भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2025
आदेश
क्र. एफ - 87-03-2023- ग्यारह - 1481.- नगरपालिका परिषद् , पीथमपुर , जिला धार के पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री अमित सिंघल चिन्टू, वार्ड क्रमांक 04 से ईमेल से दिनांक 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया.
2. माह जनवरी 2023 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर , जिला धार के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्री अमित सिंघल चिन्टू, वार्ड क्रमांक 04 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32.ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 22 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थी श्री अमित सिंघल चिन्टू को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था.
3. कलेक्टर , धार के पत्र क्रमांक दिनांक 22 सितम्बर 2023 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी श्री अमित सिंघल चिन्टू द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. वैधानिक प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहा.
4. उक्त अभ्यर्थी श्री अमित सिंघल चिन्टू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 मार्च 2024 को जारी किया गया. कलेक्टर , धार द्वारा अभ्यर्थी के बाहर होने से नोटिस की तामीली उनकी पुत्री को दिनांक 1 अप्रैल 2024 को कराई गई.
5. कलेक्टर , धार से अभ्यर्थी श्री अमित सिंघल चिन्टू के द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया अथवा नहीं के संबंध में कलेक्टर, धार से उनका अभिमत चाहा गया था .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2025
6. कलेक्टर द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 सितम्बर 2025 में अभिमत प्रस्तुत किया है कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में दिनांक 11 अगस्त 2025 तक कोई भी अभ्यावेदन / कथन / तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया. " मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करें. " किन्तु अभ्यर्थी द्वारा समय - सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने तथा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाव प्रस्तुत नहीं किये जाने से इनके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ग अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित है.
7. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 11 सितम्बर 2023 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुए . अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये. आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपने निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .
8. निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी श्री अमित सिंघल चिन्टू को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ग के उपबन्धों की सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 क के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका परिषद् पीथमपुर, जिला धार का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया गया.
9. निरहर्ता आदेश मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधान अनुसार वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है अभ्यर्थी को अपना पक्ष समर्थन हेतु अवसर दिया गया जिसमें अभ्यर्थी असफल रहा है.
10. निरर्हता आदेश के पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्व में लिये गये निर्णय की कोई स्पष्ट, प्रत्यक्ष , रिकार्ड पर उपलब्ध त्रुटि को दिखाये अथवा किसी नए साक्ष्य या तथ्य की ओर इंगित करे . अतः प्राप्त अभ्यावेदन को परीक्षण उपरांत आयोग द्वारा जारी निरर्हता आदेश को यथावत् रखा जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .