Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, 2025..

Published 03 December 2025

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
327
Identifier
in.gazette.madhya.2025-12-03.327.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2025-अग्रहायण 12, शक 1947

क्रमांक 327]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 3 दिसम्बर 2025

क्र. 24251 - मप्रविस - 16- विधान- 2025.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4 ) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है . तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-४) विधेयक, २०२५

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक .

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -४ ) अधिनियम, २०२५ है.

653 654

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 दिसम्बर 2025

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए राज्य की संचित निधि में से रुपए १,३४,७६,६४,८३,५८५ का दिया जाना .

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से , अनुसूची के कॉलम ( ३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये तेरह हजार चार सौ छिहत्तर करोड़ चौरानवे लाख तिरासी हजार पांच सौ पचासी होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये , जो अनुसूची के कॉलम ( २) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के दौरान दिए जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी .

विनियोग .

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में , अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी .

अनुसूची (धारा २ और ३ देखिये)

(२)

सेवाएं और प्रयोजन

(आंकड़े रुपये में)

विधाान सभा द्वारा मतदत्त

( 9) अनुदान का संख्यांक

भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.

राजस्व

भारित विनियोग-लोक ऋण

पूंजी

००१. सामान्य प्रशासन

राजस्व पूंजी

००२. विमानन

राजस्व

पूंजी

००३. गृह

राजस्व

पूंजी

००६. वित्त

पूंजी

००८ . भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय .

राजस्व

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित

योग

रुपये रुपये

रुपये

२,०००

२,०००

२००

२००

२००

२,००,००,३००

0

२,००,००,१०० १२,००,००,२००

१२,००,००,२००

७५,००,००,४००

५,४०,००,००० ७५,००,००,४०० ५,४०,००,०००

२,२०० २,२००

२५,१७,१८,५८२ २५,१७,१८,५८२

२०० २००

७७,२०,००,०००

७७,२०,००,००० 654(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 दिसम्बर 2025

( २)

( 9)

रुपये

०१०. वन

राजस्व

४,४००

पूंजी

१,३००

०११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन .

पूंजी

(३)

रुपये रुपये

४,४००

१,३००

६,५०,००,००,०০০

६,५०,००,००,०००

०१२. ऊर्जा

राजस्व

२०,२०,४००

०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास

राजस्व

२०,२०,४००

५,००,००,००,६००

५,००,००,००,६००

०१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

राजस्व

६६,४२,६४,०००

६६,४२,६४,०००

०२२. नगरीय विकास एवं आवास

२००

राजस्व

पूंजी

२००

३,६५,००,००,१००

३,६५,००,००,१००

०२३. जल संसाधन

पूंजी

३,८३,२०,००,००০০

३,६३,२०,००,०००

०२४. लोक निर्माण कार्य

८००

पूंजी

०२५. खनिज साधन

पूंजी

०२६. संस्कृति

राजस्व

३,००,००,००,८०० ३,००,००,००,০০০

१५,००,००,०००

१५,००,००,०००

०२७. स्कूल शिक्षा

पूंजी

२,२६,८०,००,१००

२,२६,८०,००,१००

०२६ विधि और विधायी कार्य

राजस्व

१००

१७,००,००,१००

१७,००,००,०००০

पूंजी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 दिसम्बर 2025

654(2)

( 9 )

(३)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

०३०. ग्रामीण विकास

राजस्व

६००

६००

पूंजी

०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

५००

राजस्व

५००

२००

२००

पूंजी

०३३. जनजातीय कार्य

राजस्व

५४,००,०१,३००

५४,००,०१,३००

०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

राजस्व

१६,३६,००,३००

१६,३६,००,३००

पूंजी

६१,००,००,०००

६१,००,००,०००

०३६. खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण .

राजस्व

४६,१३,२८,८०३

४६,१३,२८,८०३

पूंजी

२०,०१,७०,००,०০০

२०,०१,७०,००,०০০

०४०. पंचायत

राजस्व १६,३२,५०,००,०০০

१६,३२,५०,००,०০০

०४२. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.

५००

राजस्व

५००

०४७. तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार .

राजस्व

३,६००

३,६००

१,३००

पूंजी

१,३००

०४८. नर्मदा घाटी विकास

पूंजी

८,६४,०६,६६,३००

८,६४,०६,६६,३००

०४६. अनुसूचित जाति कल्याण

राजस्व

०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

राजस्व

५०,০০,০০,০০০

५०,০০,০০,০০০

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 दिसम्बर 2025

654(3)

( 9)

(२)

(३)

रुपये

रुपये

रुपये

०५३. अल्प संख्यक कल्याण

राजस्व

२००

२००

०५५. महिला एवं बाल विकास

राजस्व १७,६३,७५,००,६००

१७,६३,७५,००,६००

राजस्व :

२,३००

८४,४८,५७,५८,१०३

८४,४८,५७,६०,४०३ योग

पूंजी :

४७,०७,३७,२२,६८२

५०,२८,३७,२३ , १८२

३,२१,००,००,२००

१,३१,५५,६४,८१,०८५

३,२१,००,०२,५०० १,३४,७६,६४,८३,५८५ वृहद् योग :

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है .

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

भोपाल :

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य .

तारीख १ दिसम्बर , २०२५.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. " .

अरविन्द शर्मा

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-12-03.327.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-12-03.327.Extraordinary.