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मध्यप्रदेश
सत्यमेव जयते
शासन
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2025-अग्रहायण 12, शक 1947
क्रमांक 328]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 3 दिसम्बर 2025
क्र. 24254- मप्रविस-16- विधान-2025.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २२ सन् २०२५
मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-५) विधेयक , २०२५
३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से , जो
उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों
की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम .
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -५) अधिनियम , २०२५ है.
655 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 दिसम्बर 2025
656
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से , अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये एक सौ पैंतीस करोड़ दस लाख सोलह हजार आठ सौ साठ होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम ( २) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बावत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से , अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.
३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये १,३५,१०,१६,८६० का दिया जाना .
विनियोग .
३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां , अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च , २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी .
अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिए )
(२) सेवाएं और प्रयोजन
मतदत्त
पूंजीगत/राजस्व (9) अनुदान का क्रमांक
रुपये
३३. आदिम जाति कल्याण
राजस्व
(आंकड़े रुपये में)
(३) आधिक्य
योग
रुपये
भारित रुपये
१०,८७,४८,३४७
१०,८७,४८,३४७
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
२२,४८,१६,०००
२२,४८,१६,०००
पूंजीगत
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
२३,२७,३०,०००
२३,२७,३०,०००
पूंजीगत
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
पूंजीगत
७८,४४,८७,२००
७८,४४,८७,२००
२३. जल संसाधन
राजस्व पूंजीगत
महायोग :
२,२४,३१३ २,२४,३१३
११,००० ११,०००
१,३५,१०,१६,८६० २,३५,३१३
१,३५,०७,८१,५४७ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 दिसम्बर 2025
656(1)
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ ( १) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च , २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है .
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
भोपाल :
जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य .
तारीख १ दिसम्बर, २०२५
"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. " .
अरविन्द शर्मा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.