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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025-अग्रहायण 14, शक 1947
क्रमांक 332]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2025
क्र. एफ ए - 3-04-2019-1 - पांच (43 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-04-2019-1- पांच (14 ), दिनांक 08 फरवरी , 2019 , में निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः-
उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में , खंड (ग ) के लिए , निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
" (ग ) " नामित एजेन्सी " से अभिप्राय , अधिसूचना संख्या 45 / 2025- सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर , 2025 भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग ।। , खंड 3 , उपखंड (i ) में प्रकाशित, के तालिका । से संलग्न सूची 13 , 14 और 15 में उल्लेखित निकाय से है ;
2. यह अधिसूचना 1 नवम्बर , 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2025
क्र. एफ ए- 3-04-2019-1 - पांच - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-04-2019-1- पांच (43 ) , दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वन्दना शर्मा, उपसचिव.
663 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2025
664(2)
Bhopal , the 5th December 2025
No. FA- 3-04-2019-1 - V- ( 43 ) .-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following amendments in this department's notification No. FA - 3-04-2019-1 -V (14) dated the 8th February, 2019 , namely: --
In the said notification , in the Explanation , for clause (c) , the following clause shall be substituted , namely: -- ;
" (c) "Nominated Agency " means entities mentioned in Lists 13,14 and 15 appended to Table 1 of notification No. 45 / 2025- Customs , dated the 24th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 Sub - section ( i) ; "
2. This notification shall be deemed to have come into effect from 1st day of November, 2025 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.