इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शासन•
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 333]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 5 दिसम्बर 2025- अग्रहायण 14 , शक 1947
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2025
क्र. एफ ए- 3-32-2017-1- पांच (44).-मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 11 की उपधारा (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-32-2017-01- पांच (72), दिनांक 21 जुलाई 2017 सह पठित समसंख्यक अंग्रेजी अनुवाद क्र. (41 ), दिनांक 29 जून, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है . उक्त अधिसूचना में, सारणी में , क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3 ) में, मद (i ग) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जाएगा , यथा:-
" स्पष्टीकरणः इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, " बस बॉडी बिल्डिंग " में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले किसी भी वाहन की चैसिस पर की जाने वाली बॉडी बिल्डिंग भी आएगी" .
2. यह अधिसूचना 22 नवम्बर, 2019 से प्रवृत हुई मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2025
क्र. एफ ए- 3-32-2017-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-32-2017-1 - पांच (44 ) , दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा, उपसचिव.
665 666
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2025
Bhopal , the 5th December 2025
No. FA -3-32-2017-1 - V- (44) .-- In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , and on being satisfied that it is necessary so to do , hereby makes the following further amendment in this department's notification FA3-32-2017-1 - V(41 ) , dated 29th June 2017, read with Hindi Version even no . (72), dated 21st July 2017. In the said notification, in the Table , against serial number 26 , in column (3) , in item ( ic) , the following Explanation shall be inserted , namely : -
" Explanation - For the purposes of this entry , the term " bus body building " shall include building of body on chassis of any vehicle falling under chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. "
2. This notification shall be deemed to come into effect from 22nd November 2019 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2025 .