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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 335]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 5 दिसम्बर 2025- अग्रहायण 14, शक1947
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025
क्रमांक एफ ए -3 / 33 / 2017 / 1 / पांच (46): मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद्दद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3- 33/2017/1/ पांच (42) दिनांक 05-08-2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः
उक्त अधिसूचना में, -
क. अनुसूची ।। - 6% में , -
(i ) क्रम संख्या 80 कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(ii ) क्रम संख्या 171 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
ख. अनुसूची ।।। - 9% में , क्रम संख्या 163 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
(3)
(2)
(1)
3923 या 6305
"163ख
पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
फ्लेक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स"।
6305 32 00
163ग
669 670
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2025
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी , 2020 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी एवं दिनांक 21 सितम्बर , 2025 तक प्रवृत्त हुई मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2025
क्र. एफ ए- 3-33-2017-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-33-2017-1- पांच (46) , दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 5th December 2025
No. F A 3-33 / 2017/ 1 /V ( 46 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 9 and sub - section ( 5 ) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 (19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3-33 /2017 /1 /V ( 42 ) -2017 dated 29.06.2017 namely: -
In the said notification , -
A. inSchedule 11 - 6% , -
(i ) S. No. 80AA and the entries relating thereto shall be omitted;
(ii ) S. No. 171A and the entries relating thereto shall be omitted;
B. in Schedule III - 9 % , after S. No. 163A and entries relating thereto , the following S. Nos . and entries shall be inserted namely: -
(3)
(2)
3923 or 6305
(1) "163B
Woven and non - woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated , of a kind used for packing of goods ;
6305 32 00 Flexible intermediate bulk containers " .
163C
2. This notification shall be deemed to come into force from 1st day of January , 2020 and shall remain effective till 21st day of September , 2025 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .