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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 51, Part 1, 19 December 2025

Published 19 December 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
51
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-12-19.51.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2025-अग्रहायण 28 , शक 1947

क्रमांक 51 ]

विषय- सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , (2) विभागों के आदेश,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकी सूचनाएं ,

(2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,

(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1 ) प्रारूप नियम , (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2025

क्र.ई- 5-632- आयएएस- लीव-5- एक.- श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, (1993) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 08 से 16 दिसम्बर 2025 तक, नौ दिवस का अर्जित अवकाश ( दिनांक 06 , 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 06 से 16 दिसम्बर 2025 तक, ग्यारह दिवस के एक्स - इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, (1993 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में संसदीय कार्य विभाग का प्रभार श्री के.सी. गुप्ता, भाप्रसे, (1992) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को तथा उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे (2003 ) , संचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे , (2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अनुपम राजन , भाप्रसे , द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे , डॉ. संजय गोयल , भाप्रसे , एवं श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे , सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) यदि श्री अनुपम राजन, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र.ई - 5-1015- आयएएस लीव - 5- एक.- श्रीमती संस्कृति जैन, भाप्रसे , (2015) , आयुक्त , नगरपालिका निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) के दिनांक 01 से 03 दिसम्बर 2025 तक , दक्षिण कोरिया में " Transforming care system " विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन में भाग लेने के अनुक्रम में, दिनांक 04 दिसम्बर 2025 का एक दिवस का एक्स - इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती संस्कृति जैन, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती संस्कृति जैन, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एव भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संस्कृति जैन, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 10 दिसम्बर 2025

क्र.ई-5-985- आयएएस- लीव -5- एक .- श्रीमती तन्वी हुडडा, भाप्रसे , (2014 ) , अपर आयुक्त, बाणिज्यिक कर , इंदौर तथा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश , इंदौर (अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 15 से 19 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 13,14 दिसम्बर 2025 एवं 20 , 21 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती तन्वी हुडडा, भाप्रसे, (2014) , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इंदौर तथा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर का प्रभार श्री धनराजू एस. , भाप्रसे (2009) , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर, तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी हुडडा, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा श्रम आयुक्त , मध्यप्रदेश, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती तन्वी हुड्डा, भाप्रसे द्वारा अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश , इंदौर (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. , भाप्रसे , सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी हुड्डा, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी हुड्डा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं हैं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(7) यदि श्रीमती तन्वी हुडडा, भाप्रसे , स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन , मुख्य सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्र.GAD-6-0030-2025-GAD- 1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री आलोक अवस्थी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर को डी. आर. कम- पी.पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-7815 (दो-1-19-2025) , दिनांक10 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 13 से 16 अक्टूबर 2025 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर 2025 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.GAD-6-0005-2024-GAD- 1-एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री हृदेश, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ , ग्वालियर को डी.आर. - कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-7886 (दो-1-16-2023) , दिनांक 14 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 07 से 15 अक्टूबर 2025 तक , नौ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अजय कटेसरिया , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2025

क्र. GAD- 6-0008-2025 - GAD - 1- एक- ( GAD ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री संजय द्विवेदी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2025 की स्थिति में कार्यालय , महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) -1 ग्वालियर , मध्यप्रदेश से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है : -

अर्जित अवकाश ( पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश )

(2)

अर्द्ध वेतन अवकाश (1)

584

[उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 में अर्जित अवकाश की गणना का उल्लेख नहीं है ] उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अवकाश बैलेंस

(2) माननीय न्यायाधिपति, श्री संजय द्विवेदी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2025 की स्थिति में भारत सरकार , विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के पत्र क्रमांक L-12023-2012- Jus , दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक -2 के अनुरूप अधिकतम 292 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.GAD- 6-0005-2024- GAD- 1- एक- (GAD) .-माननीय न्यायाधिपति , श्री हृदेश , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ , ग्वालियर को डी.आर. - कम - पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए-4759 (दो-1-16-2023), दिनांक 06 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 26 से 27 सितम्बर 2025 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान कीजाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुमन रैकवार, अवर सचिव.

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भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्र.ई.एफ - 1-1-17-0004-2025- बी-2 दो.- राज्य शासन , डॉ. वरूण कपूर, भापुसे , महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं , मध्यप्रदेश , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 24 दिसम्बर 2025 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत गोपालपुर (उड़ीसा) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स्वयं 1. डॉ. वरूण कपूर

पत्नी 2. श्रीमती सौम्या कपूर

3. श्री ईशान कपूर पुत्र

पुत्र 4. श्री केशव कपूर

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. वरूण कपूर , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. वरूण कपूर, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. वरूण कपूर , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.एफ- 1-1-3-0028-2025 - बी-2 दो. - राज्य शासन द्वारा श्री वैष्णव शर्मा, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन / भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 24 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 25 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत द्वारिका एवं सोमनाथ ( गुजरात) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

स्वयं 1. श्री वैष्णव शर्मा

2. श्रीमती श्वेता शर्मा

पत्नी

पुत्री 3. कु. सृष्टि शर्मा

4. श्री सार्थक शर्मा

पुत्र

(2) श्री वैष्णव शर्मा , भापुसे की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन / भर्ती), पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्रीमती श्रद्धा जोशी, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन / भती) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री वैष्णव शर्मा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन / भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री वैष्णव शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री वैष्णव शर्मा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री वैष्णव शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.एफ-1-1-3-0034-2025 - बी-2 - दो. राज्य शासन द्वारा श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 26 दिसम्बर 2025 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत केरल की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1 . श्री विजय कुमार खत्री स्वयं

पत्नी 2. श्रीमती विजया खत्री

3. श्री कुशाग्र खत्री पुत्र

(2) श्री विजय कुमार खत्री , भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, छत्तरपुर रेन्ज , छतरपुर का चालू कार्य श्री अगम जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर के पद पर पुन पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित सांघी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सांघी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.एफ- 1-1-1-0414-2025- बी - 2- दो. - राज्य राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 19 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिवस आकस्मिकअवकाश एवं 13-14 व 20-21 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर शिलांग (मेघालय) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदानं करता है :-

1. श्री पवन कुमार श्रीवास्तव स्वयं

2. श्री हरि शंकर प्रसाद श्रीवास्तव पिता

पत्नी 3. श्रीमती भावना श्रीवास्तव

4. श्री श्रेयस श्रीवास्तव पुत्र

5. श्री कान्हा श्रीवास्तव

क्र.ई.एफ - 1-1-1-0397-2025 - बी-2 दो. - राज्य शासन द्वारा श्री अमित सांघी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत अंडमान - निकोबार की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री अमित सांघी स्वयं

2. श्रीमती दीपा सांघी पत्नी

3. कु. तनिशा सांघी पुत्री

4. श्री आर्यमन सांघी पुत्र

(2) श्री अमित सांघी , भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक , ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर का चालू कार्य श्री धर्मवीर सिंह , भापुसे , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , जिला ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सांघी , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित सांघी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

पुत्र

(2) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे की अवकाश अवधि में विशेष पुलिस महानिदेशक , अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य विशेष पुलिस महानिदेशक, प्रशासन , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार श्रीवास्तव , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार श्रीवास्तव , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

क्र.ई.एफ- 1-1-1-0414-2025- बी- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन / भर्ती) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वित्तीय विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत जोधपुर व जैसलमेर (राजस्थान) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह स्वयं

पत्नी 2. श्रीमती राशि सिंह

(2) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन / भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री गोपाल सिंह धाकड़, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन / भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन / भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बनी रहते.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

क्र.ई.एफ-1-1-1-0250-2025 - बी- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 08 से 12 दिसम्बर 2025 तक, कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 06-07 व 13-14 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत कच्छ, गिर, रण ( गुजरात) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

[ भाग 1

1. श्रीमती हिमानी खन्ना, स्वयं

2. श्री विनीत खन्ना पति

(2) श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर का चालू कार्य श्री शशीन्द्र चौहान , मापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक , सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमंती हिमानी खन्ना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र.ई.एफ- 1-1-1-0487- बी-2 दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती वाहिनी सिंह, भापुसे , पुलिस अधीक्षक , जिला डिण्डौरी को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 से दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, कुल आठ दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 01 नवम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत जयपुर (राजस्थान) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है : -

1. श्रीमती वाहिनी सिंह स्वयं

2. श्री महावीर सिंह पिता

3. श्री अनवीत सिंह पुत्र

(2) श्रीमती वाहिनी सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी का चालू कार्य श्री अमित वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , जिला डिण्डौरी द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वाहिनी सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

7489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

(4 ) श्रीमती वाहिनी सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वाहिनी सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वाहिनी सिंह , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 10 दिसम्बर 2025

क्र.ई.एफ- 1-1-1-0439-2025 - बी- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , विसबल (मध्यक्षेत्र) , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 08 से 12 दिसम्बर 2025 तक, कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 06-07 व 13-14 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत पुरी (उड़ीसा) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी स्वयं

2. श्रीमती संगीता त्रिपाठी पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (मध्यक्षेत्र ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.एफ- 1-1-3-0035-2025- बी- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री विनीत कुमार जैन , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 06 से 15 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत गोवा की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है : -

1. श्री विनीत कुमार जैन स्वयं

2. श्रीमती शालिनी जैन पत्नी

(2) श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट का चालू कार्य श्री आदित्य मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कुमार जैन , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2025

क्र.ई.एफ- 1-1-14-0004-2025- बी- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री तरूण नायक, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (ए.एन.ओ. / एस.आई.बी. ), वि.शा. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2025 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले उत्तर- पूर्व ( कश्मीर) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है : -

1. श्री तरूण नायक स्वयं

2. श्रीमती प्रीति मैथिल नायक पत्नी

3. कु. धर्मिष्ठा नायक पुत्री

4. कु. शांभवी नायक पुत्री

(2) श्री तरूण नायक, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक (ए.एन.ओ. /एस.आई. बी. ) , वि.शा. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री रवि कुमार द्विवेदी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ए.एन.ओ. /एस.आई.बी.) , वि.शा. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

7490

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2025

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण नायक, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक उप पुलिस महानिरीक्षक (ए.एन.ओ./एस.आई.बी .) , वि.शा. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण नायक, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री तरूण नायक, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण नायक, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अन्नू भलावी, अवर सचिव .

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 04 दिसम्बर 2025

फा.क्र. 4698- इक्कीस - ब (एक)- 2025.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के ज्ञापन क्रमांक बी-8039 , दिनांक 21 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, विभागीय अधिसूचना फा .क्रमांक 4358 - इक्कीस - ब (एक) 2025, दिनांक 30 अक्टूबर 2025 जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत भोपाल , जबलपुर और इन्दौर हेतु जारी की गई अधिसूचना को प्रत्याह्त करता है.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2025

फा.क्र. 4128- इक्कीस - ब(दो). राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों , अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश , भोपाल की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री ए. राजेश्वर राव , अधिवक्ता, जबलपुर को मासिक पारिश्रमिक राशि रुपये 55,000 /- (रुपये पच्चपन हजार मात्र) तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 (8 ) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल , मध्यप्रदेश करेगा.

[ भाग 1

फा.क्र. 4128- इक्कीस ब (दो). राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील , पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश , भोपाल की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री लोकेन्द्र जोशी , अधिवक्ता, इंदौर को मासिक पारिश्रमिक राशि रुपये 55,000/- (रुपये पच्चपन हजार मात्र) तथा सबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 18 (8) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा.

फा.क्र. 4128- इक्कीस- ब (दो) .- राज्य शासन , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील , पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता, ग्वालियर को मासिक पारिश्रमिक राशि रुपये 55,000 / - (रुपये पच्चपन हजार मात्र) तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 (8 ) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा.

फा.क्र. -इक्कीस - ब (दो).- राज्य शासन , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील , पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री पंकज दुबे, अधिवक्ता, जबलपुर को मासिक पारिश्रमिक राशि रुपये 55,000 /- (रुपये पच्चपन हजार मात्र) तथा सबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 (8 ) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल , मध्यप्रदेश करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार पाठक , सचिव.

7491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

क्र.एफ- 13-12-2020 - तेरह: यतः, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-53-2020- ए- ग्यारह, दिनांक 25 जनवरी , 2021 द्वारा उज्जैन जिले में मेसर्स बेस्ट लाईफ स्टाईल अपैरल प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित होजरी विनिर्माण गारमेंट्स इकाई को विभिन्न सुविधाओं के साथ - साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की गई है , कि इकाई दिनांक 31 दिसम्बर , 2024 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देगी ;

(2) और यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 02 मई, 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स बेस्ट लाईफ स्टाईल अपैरल प्राइवेट लिमिटेड की नवीन इकाई ने दिनांक 11 अगस्त, 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा इकाई 33 केव्ही के विद्युत संयोजन पर 550 केव्हीए की सीमा तक विद्युत भार पर दिनांक 11 अगस्त , 2023 से 10 अगस्त, 2030 (7 वर्ष) तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है ;

(3) अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 , सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , मेसर्स बेस्ट लाईफ स्टाईल अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन की नवीन इकाई को उसके नवीन 33 केव्ही विद्युत संयोजन पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर , दिनांक 11 अगस्त, 2023 से प्रारंभ होने वाली 7 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है ;

परन्तु विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल 33 केव्ही उच्चदाब विद्युत संयोजन पर 550 केव्हीए विद्युत भार की सीमा तक ही उपलब्ध होगी.

(4) यह अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त , 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 10 अगस्त, 2030 (7 वर्ष) तक प्रवृत्त रहेगी.

No. F- 13-12-2020-XIII.- WHEREAS , the Indus-

trial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No- F- 16-53-2020- A-XI , dated 25th January, 2021 has granted exemption from electricity duty along with various facilities to the proposed Hosiery Garments Manufacturing Unit of M/ s Best Life Style Apparel Private Limited in District Ujjain witha condition that the unit shall start its commercial production upto 31st December , 2024;

(2) AND WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd May , 2025 has intimated that the new unit of M/s Best Life Style Apparel Private Limited has started its commercial production from 11th August, 2023 and the unit is eligible to avail benefit of exemption from electricity duty for the period from 11th August, 2023 to 10th August , 2030 ( 7 years ) on electrical load limited to 550 KVA on 33 KV electricity connection ;

(3 ) NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of2012 ) , the State Government , hereby, exempts new unit of M/ s Best Life Style Apparel Private Limited, Ujjain from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its new 33 KV electricity connection for a period of 7 years starting from 11th August, 2023:

Provided that such exemption from payment ofelectricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 550 KVA electricity load on 33 KV high tension electricity connection.

(4) This notification shall be deemed to have come into force with effect from 11th August, 2023 and shall remain in force till 10th August , 2030.

7492

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

क्र. 10847-(A)- आर- 2919465-2025.-तेरह : यतः , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ- 16-36-2021 -ए- ग्यारह, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा ऐथोनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की है, जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च , 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली समस्त ऐथोनॉल उत्पादन इकाईयां प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी ;

(2) और, यतः , समस्त पात्र ऐथोनॉल उत्पादन इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है ;

(3) और, यतः, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 20 मार्च , 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स एसएमएस बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड , जिला हरदा , 33 केव्ही के विद्युत संयोजन पर 100 केव्हीए की सीमा तक विद्युत भार पर 9 मई , 2024 से 12 दिसम्बर , 2028 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है ;

(4) अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम , 2012 (क्रमांक 17 , सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स एसएमएस बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला हरदा की ऐथोनॉल उत्पादन इकाई को उसके 33 केव्ही विद्युत संयोजन पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या संदाय की गई विद्युत पर 9 मई , 2024 से 12 दिसम्बर , 2028 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :

परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या संदाय की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल 33 केव्ही उच्च दाब विद्युत संयोजन पर 100 केव्हीए की सीमा तक के विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी.

(5 ) यह अधिसूचना दिनांक 9 मई, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 12 दिसम्बर, 2028 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.

[ भाग 1

No. R - 10847- ( A) -R- 2919465-2025 - XIII.-

WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F - 16-36-2021 - A- XI , dated 17th September , 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production , under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March , 2024 shall be eligible for incentive ;

(2) AND , WHEREAS , 100 % exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units ;

(3 ) AND , WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 20th March , 2025 has intimated that M/ s SMS Biofuel Private Limited , District Harda is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty for the period from 9th May , 2024 to 12th December, 2028 on electrical load limited to 100 KVA on 33 KV electricity connection ;

(4) NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , exempts Ethanol Production Unit of M/s SMS Biofuel Private Limited, District Harda from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its 33 KV electricity connection for a period starting from 9th May , 2024 to 12th December , 2028 :

Provided that such exemption from payment ofelectricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 100 KVA electricity load on 33 KV high tension electricity connection .

(5) This notification shall be deemed to have come into force with effect from 9th May , 2024 and shall remain in force till 12th December , 2028 .

7493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र. 10847- (B )- आर- 2919465-2025- तेरह : यतः , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ -16-36-2021 - ए- ग्यारह, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा ऐथोनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की है , जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली समस्त ऐथोनॉल उत्पादन इकाईयां प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी;

(2) और, यतः, समस्त पात्र ऐथोनॉल उत्पादन इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है.

3. और, यतः, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 20 मार्च, 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स एसएमएस बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला हरदा 13 दिसम्बर , 2023 से 12 दिसम्बर, 2028 (5 वर्ष) तक की अवधि के लिए सह- उत्पादन प्लांट से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

(4) अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 , सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स एसएमएस बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला हरदा की ऐथोनॉल उत्पादन इकाई को सह- उत्पादन प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत पर 13 दिसम्बर, 2023 से 12 दिसम्बर, 2028 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती हैः

(5 ) यह अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा दिनांक 12 दिसम्बर , 2028 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.

No.10847- (B ) -R - 2919465-2025 - XIII.- WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F -16-36-2021 - A - XI , dated 17th September , 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production , under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March , 2024 shall be eligible for incentive ;

(2) AND WHEREAS , 100 % exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units ;

(3) AND WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 20th March , 2025 has intimated that M/ s SMS Biofuel Private Limited , District Harda is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty on the electricity generated form Co - gen plant for the period from 13th December , 2023 to 12th December , 2028 (5 years ) ;

(4) Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of2012) , the State Government , hereby , exempts Ethanol Production Unit of M/ s SMS Biofuel Pri- vate Limited , District Harda from payment of electricity duty on the electricity generated from its Co - gen plant for a period starting from 13th December , 2023 to 12th December , 2028;

(5) This notification shall be deemed to have come into force with effect from 13th December, 2023 and shall remain in force till 12th December , 2028 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. गौड़ , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

क्र. TNCP-4-1-0066-2025-अठारह 6.- राज्य शासन द्वारा अपने आदेश क्रमांक TNCP- 4-1-0066-2025-अठारह-6, दिनांक 19 नवम्बर 2025 के माध्यम से उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8 , 9, 10 एवं 11 को अधिनियम की धारा 52 (1 ) (ख) के प्रावधान का उपयोग कर उपांतरित ( Modify ) , अर्थात् संशोधित किया गया था. उक्त आदेश पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है.

अतः, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 52 (1 ) (ग ) के तहत् लोकहित में उज्जैन विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 एवं 11 को प्रतिसंहरित कर पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

सी.के. साधव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

7494

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 दिसम्बर 2025

क्र.- 669809- प्रस्तु. - भू- अर्जन-2025. कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम चकरपाट, तहसील हर्रई के शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना अंतर्गत (फेस-2 ) शक्कर बांध निर्माण से डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 29 नवम्बर , 2024 को किया गया है .

कार्यपालन यंत्री , रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के पत्र कमांक 1952- तक. -2025-26 , नरसिंहपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2025 के परिपेक्ष्य में " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 (7) उपधारा (1 ) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है .

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

क्र.- 669812- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2025.- कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर , जिला नरसिंहपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम चिखला, तहसील हर्रई के शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना अंतर्गत (फेस-2 ) शक्कर बांध निर्माण से डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 29 नवम्बर , 2024 को किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर , जिला नरसिंहपुर के पत्र कमांक 1953- तक. -2025-26 , नरसिंहपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2025 के परिपेक्ष्य में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) उपधारा (1 ) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

क्र. - 669813 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2025. कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर , जिला नरसिंहपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम मुडिया, तहसील हर्रई के शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना अंतर्गत (फेस-2 ) शक्कर बांध निर्माण से डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 29 नवम्बर , 2024 को किया गया है.

कार्यपालन यंत्री , रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के पत्र कमांक 1954 - तक. -2025-26 , नरसिंहपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2025 के परिपेक्ष्य में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 (7) उपधारा (1 ) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत , अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है .

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा , किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरेंद्र नारायन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

प.क्र. - 606-भू- अर्जन -2025. -चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के समबन्ध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे.में)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

रीवा जिले के ढेकहा ढेकहा

रीवा

0.005.

संभागीय प्रबंधक,

हुजूर

म.प्र. सड़क विकास निगम रीवा , जिला रीवा (म.प्र.)

तिराहे पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट एवं सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है . मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

प्ररूप - क

(नियम 4 देखिए)

मौजा तुलसीपार, पट.ह. नं. - 76 , तहसील केसली

क्र.0010-3-82-25-26- भू- अर्जन- 2025-10708.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-

7496

मध्यप्रदेश, राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

(1 ) परियोजना विकास का नाम

(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले

सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण.

(4) भूमि का विवरण : -

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम/ नगर

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

(ड. ) अर्जित होने वाला क्षेत्र

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

[भाग 1

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग

क्रमांक -1 , सागर

तुलसीपार जलाशय निर्माण कार्य

1- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, केसली

2- राजस्व निरीक्षक, शहजपुर

3- पंच ग्राम पंचायत, तुलसीपार , वि.ख. केसली 4- सचिव, ग्राम पंचायत, तुलसीपार, वि.ख. केसली

सागर

केसली

तुलसीपार

35.620 हे.

35.620 हे.

तुलसीपार जलाशय

67.790 हे.

नहीं

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

प्ररूप - क

(नियम 4 देखिए )

मौजा बसा , पट.ह.नं.-76 , तहसील केसली

क्र.0011-3-82-25-26- भू- अर्जन - 2025-10709.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-

(1 )  परियोजना विकास का नाम                        कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग
                                                   क्रमांक - 1 , सागर
(2)   भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन          तुलसीपार जलाशय निर्माण कार्य
(3)   अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले            1-    अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, केसली
      सामाजिक समाघात निर्धारण दल के                2-    राजस्व निरीक्षक, शहजपुर
     विवरण.                                        3-    पंच ग्राम पंचायत, तुलसीपार, वि.ख. केसली
                                                   4-    सचिव, ग्राम पंचायत, तुलसीपार, वि.ख. केसली

7497

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

(4) भूमि का विवरण :-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम/ नगर

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

(ड. ) अर्जित होने वाला क्षेत्र

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(7) क्या ग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है.

(8 ) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख.

सागर

केसली

बसा

32.170 हे.

32.170 हे.

तुलसीपार जलाशय

67.790 हे.

नहीं

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त , भू- अभिलेख मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2025 भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्र. 1748- म.प्र.भू.अ.प्र.स.- 2025. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतद्वारा यह घोषित करते है कि राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में जिला मंडला के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक114-2020- CLR- भू- सर्वेक्षण-2020 , ग्वालियर , दिनांक 04 दिसम्बर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

क्र. 1747- म.प्र.भू.अ.प्र.स.- 2025. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, (भू- सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते है कि राजपत्र दिनांक 10 सितम्बर 2021 में जिला अशोकनगर के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 388-2021 - CLR- भू- सर्वेक्षण-2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

अनुभा श्रीवास्तव , आयुक्त.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

7498

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2025

क्र. D- 1668- दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह , रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2025

क्र. B-8216- दो- 2-53-2024. श्री हर्ष सिंह बहरावत, रजिस्ट्रार (प्रशासन) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए ) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अतंर्गत निम्नानुसार ब्लॉक अवधियों हेतु तीस - तीस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. दिनांक 24 सितम्बर 2019 से 23 सितम्बर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 24 सितम्बर 2021 से 23 सितम्बर 2023 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

3. दिनांक 24 सितम्बर 2023 से 23 सितम्बर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी.आर. -कम- पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2025

क्र. D- 1643- दो- 2-15-2023.- श्री शेख सलीम , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2025 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1645- दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 12 से 13 नवम्बर 2025 तक , दो दिन का कंम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .

क्र. D- 1647- दो- 2-41-2021.-श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अतंर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

7499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र. D-1649- दो-2-47-2022.-श्रीमती तृप्ति शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 1651- दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 1653- दो- 2-73-2022.-श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03 - इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 1655- दो- 2-48-2021.- श्री अरविंद रघुवंशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 28 सितम्बर 2025 से 04 अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि 1 हेतु, एल.टी.सी. /एच.टी.सी. की सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृ ति, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03 - इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड)एवं समसंख्यक ज्ञापन कमांक 3666/इक्कीस - ब (एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. D-1657-दो- 2-69-2025. श्री अनुराग द्विवेदी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को दिनांक 18 से 27 नवम्बर 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग द्विवेदी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर , दिनांक 26 नवम्बर 2025

क्र. D- 1715- दो-2-08-2023 .-श्री तजिन्दर सिंह अजमानी , तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-1717- दो- 2-24-2025.-श्री आर. के. देवलिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत दिनांक 13 नवम्बर 2023 से 12 नवम्बर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 5134- दो-2-31-2023. श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश को दिनांक 27 नवम्बर 2025 से 01 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

7500

अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलत्ता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 5136- दो- 2-55-2022. श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नर्मदापुरम को दिनांक 17 से 18 नवम्बर 2025 तक , दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 5138- दो- 2-82-2023.- श्री अजय कांत पाण्डेय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 10 से 13 दिसम्बर 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-5140- दो- 2-67-2023 .- श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 12 से 17 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 5142- दो- 2-34-2019.-श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03-इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अन्तर्गत दिनांक 02 नवम्बर 2023 से 01 नवम्बर 2025 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 7163- दो-2-20-2024.-श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए ) 19-03-इक्कीस ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

7501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

क्र. C- 7165- दो- 2-57-2024.- श्री सुधीर कुमार चौधरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को दिनांक 22से 28 दिसम्बर 2025 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार चौधरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार चौधरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2025

क्र. D- 1735- दो- 2-59-2015.- श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 17 नवम्बर 2025 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 17 से 24 नवम्बर 2025 तक , आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजदीप सिंह ठाकुर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते जो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर , दिनांक 4 दिसम्बर 2025

क्र. A- 5252- दो- 2-4-2016.- श्री डी.एस. चौहान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर- मालवा को दिनांक 27 नवम्बर 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 30 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी.एस. चौहान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर - मालवा को आगर-मालवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 5254- दो - 2-44-2015.- डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 19 दिसम्बर 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 5256- दो-2-59-2024.-श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

7502

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

क्र. C- 7263- दो-2-2-2023.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 7265- दो- 2-71-2025.- श्री शशि भूषण शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 15 से 19 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 दिसम्बर 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शशि भूषण शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शशि भूषण शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-7267- दो- 2-59-2024.- श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 01 से 02 दिसम्बर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .

[ भाग 1

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद अजहर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी.आर. - कम- पी.पी.एस .

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर इन्दौर , दिनांक 6 दिसम्बर 2025

क्र. - अवकाश- 1655.- श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , इंदौर को दिनांक 21 से 27 नवम्बर 2025 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जों उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , इन्दौर के पद पर कार्यरत रहते .

इन्दौर , दिनांक 9 दिसम्बर 2025

क्र.-अवकाश-1663. - श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर , अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 24 से 29 नवम्बर 2025 तक , छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर , अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार .

7503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

बी विंग , भूतल , विंध्याचल भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 10 दिसम्बर 2025

शीतकालीन अवकाश बाबत् अधिसूचना

क्र. सह. अधि. स्था.-2025-1567.- माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2025 तक , शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है.

2. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम , 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार शीतकालीन अवकाश का लाभ लेने की पात्रता है.

3. तद्नुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण में दिनांक 24 से 30 दिसम्बर 2025 (सात दिन) तक, शीतकालीन अवकाश रहेगा.

4. उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

मान. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ,

वैशाली जैन , रजिस्ट्रार .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-12-19.51.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-12-19.51.Ordinary.