Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

Published 24 December 2025

Department
श्रम विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
358
Identifier
in.gazette.madhya.2025-12-24.358.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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क्रमांक 358] भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2025-पौष 3, शक 1947

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

क्र. 931-F3-3-0002-2025-ESTB-LCMP.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन्‌ 1958), यथा संशोधित, की धारा 41 की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि ऐसी स्थापनाएं, जहां 20 से कम कर्मचारी नियोजित हों, उनका निरीक्षण किसी निरीक्षक द्वारा श्रमायुक्त अथवा उसके द्वारा अधि—त व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा.

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, यह अधिसूचित करती है, कि ऐसी स्थापनाएं, जहां 20 से कम कर्मचारी नियोजित हों, उनका निरीक्षण राज्य शासन के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत कुर्रे, अपर सचिव.

715 नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.
Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-12-24.358.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-12-24.358.Extraordinary.