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क्रमांक 358] भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2025-पौष 3, शक 1947
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
क्र. 931-F3-3-0002-2025-ESTB-LCMP.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958), यथा संशोधित, की धारा 41 की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि ऐसी स्थापनाएं, जहां 20 से कम कर्मचारी नियोजित हों, उनका निरीक्षण किसी निरीक्षक द्वारा श्रमायुक्त अथवा उसके द्वारा अधि—त व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा.
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है, कि ऐसी स्थापनाएं, जहां 20 से कम कर्मचारी नियोजित हों, उनका निरीक्षण राज्य शासन के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, अपर सचिव.