ध्यप्रदेश शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 361]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2025- पौष 5 , शक 1947
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल -462 011
भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
क्र . एफ -70 NN - 08-2024- पाँच - 1703.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-70 NN - 08-2024- पाँच-521 , भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2024 द्वारा माननीय बाईसवें जिला न्यायाधीश , जिला इन्दौर में चुनाव याचिका प्रकरण क्रमांक-02 / 2022 " श्रीमती नंदिनी पति आशीष मिश्रा विरुद्ध श्रीमती निशा देवलिया व अन्य " में पारित आदेश दिनांक 02 मार्च 2024 के अनुक्रम में, नगरपालिक निगम इन्दौर के वार्ड क्रमांक-44 के पार्षद पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी " श्रीमती नंदिनी मिश्रा पति आशीष मिश्रा " का नाम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 108, दिनांक 21 मार्च 2024 में अधिसूचित किया गया था.
2. माननीय बाईसवें जिला न्यायाधीश, जिला इन्दौर में चुनाव याचिका प्रकरण क्रमांक-02/2022 " श्रीमती नंदिनी पति आशीष मिश्रा विरुद्ध श्रीमती निशा देवलिया व अन्य" में पारित आदेश दिनांक 02. मार्च 2024 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में सिविल रिवीजन क्र -207 / 2024 " श्रीमती निशा देवलिया बनाम श्रीमती नंदनी एवं अन्य" में प्रचलित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा माननीय बाईसवें जिला न्यायाधीश , जिला इन्दौर द्वारा चुनाव याचिका प्रकरण क्रमांक-02 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 02 मार्च 2024 को रद्द किया गया है.
3. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा सिविल रिवीजन क्रमांक-207 / 2024 " श्रीमती निशा देवलिया बनाम श्रीमती नंदनी एवं अन्य" द्वारा पारित आदेश के पालन में वार्ड क्रमांक -44 , नगरपालिक निगम, इन्दौर के पार्षद, श्रीमती नंदिनी मिश्रा पति आशीष मिश्रा के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956)
721 722
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
की धारा 22 के उपबंध के अंतर्गत श्रीमती निशा रूपेश देवलिया को नगरपालिक निगम, इन्दौर के वार्ड क्रमांक 44 के पार्षद के रूप में एतद्वारा निर्वाचित घोषित किया जाता है.
4. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–70 NN- 08-2024- पाँच –521 , भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2024 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-108 , दिनांक 21 मार्च 2024 में अधिसूचित किया गया को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.