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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 26 दिसम्बर 2025- पौष 5 , शक 1947
क्रमांक 52 ]
विषय-सूची
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक , (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश , (2 ) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासनं के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं , (7 ) लोक-भाषा परिशिष्ट.
(ख) (1 ) अध्यादेश , (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं .
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग
१
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2025
क्र.GAD-6-0020-2025-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री अनिल वर्मा , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी.आर.- कम- पी.पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-7071 (दो-1-12-2022), दिनांक 21 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 30 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.GAD-6-0014-2025-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-7007 (दो-1-22-2023) , दिनांक 19 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
7505
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2025.
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7506
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2025
क्र.ई.एफ 1-1-1-0432-2025- ब- 2- दो.- राज्य शासन, श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (अ.अ.वि.) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 15 से 26 दिसम्बर 2025 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
क्र.GAD-6-0032-2025-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री विशाल मिश्रा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर को डी. आर. कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-7958 (दो-1-20-2025), दिनांक 19 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 13 अक्टूबर 2025 का एवं 6 नवम्बर 2025 का दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(2) श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि.) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि. ), पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि. ), पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सुशान्त कुमार सक्सेना , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र.GAD-6-0033-2025-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रदीप मित्तल , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-7005 (दो-1-9-2025), दिनांक 19 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2025 तक, बारह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(5) अवकाशकाल में श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव .
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2025 क्र.GAD-6-0034-2025-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री विवेक कुमार सिंह, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर को डी. आर. कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-7956 (दो-1-8-2025) , दिनांक19 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 24 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2025 तक, सोलह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
संशोधित आदेश
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया , उपसचिव.
फा.क्र.4128- इक्कीस ब (दो) . राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर में आर्थिक अपराध 7507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री राजीव श्रीवास्तव , अधिवक्ता, ग्वालियर को मासिक पारिश्रमिक राशि रूपये 55,000 /- (रूपये पचपन हजार मात्र ) तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 (8) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल , मध्यप्रदेश करेगा.
फा.क्र.4128- इक्कीस -ब (दो).-राज्य शासन , माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल , मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री लोकेन्द्र जोशी, अधिवक्ता, इंदौर को मासिक पारिश्रमिक राशि रूपये 55,000 /- ( रूपये पचपन हजार मात्र) तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 (8) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा . मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2025
फा.क्र. ई- 958592-4821 - इक्कीस - ब (एक) -2025.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक, दिनांक 20 सितम्बर , 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 12 , 18 तथा 35 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :-
सारणी
जिले का नाम
अनु. क्र.
(2)
(1)
"12. खण्डवा (पूर्व निमाड़)
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(3)
श्री अनिल चौधरी , द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा (पूर्व निमाड़)
18.
श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह, अट्ठाईसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र
जबलपुर
न्यायाधीश , जबलपुर
शहडोल
श्री कमलेश कुमार कोल, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहडोल. " .
35.
(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7508
F -No. - E - 958592-4821 - XXI- ( B - 1 ) -2025.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F - No . B ( 1 )3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was pub- lished in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September , 2013 , namely: -
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial numbers 12 , 18 and 35 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted , namely: -
TABLE
S. No.
Name and Designation of the Judge (3)
Name of District (2)
(1)
Khandwa (East Nimar)
"12.
Shri Anil Chaudhary , IInd District and Additional Sessions Judge , Khandwa (East Nimar )
18.
Jabalpur
Shri Prawendra Kumar Singh , XXVIIIth District and Additional Sessions Judge , Jabalpur
Shahdol
35.
Shri Kamlesh Kumar Kol , Ist District and Additional Sessions Judge, Shahdol . " .
(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार पाठक , सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025 भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा
क्र.1771 - म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2025.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021 में जिला उमरिया के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 392-2021 - CLR- आबादी- भू- सर्वेक्षण-2021 ग्वालियर , दिनांक 09 सितम्बर 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बंद किया जाता है.
अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7509
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2025
क्र. 10961-आर- 3093615-2025-तेरह. यतः , मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-36-2021 - ए - ग्यारह , दिनांक 17 सितम्बर , 2021 द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु योजना स्वीकृत की है, जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली समस्त एथेनॉल उत्पादन इकाइयां प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगी;
2. और , यतः, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि हेतु 100 प्रतिशत विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है;
3. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 04 जून 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स बैतूल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड (DIPIP2501050001 ) , जिला बैतूल, 33 केव्ही विद्युत् संयोजन पर 100 केव्हीए की सीमा तक के विद्युत् भार पर दिनांक 25 अप्रैल, 2024 (संयोजन दिनांक) से दिनांक 30 मार्च , 2029 तक की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;
4. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 , सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स बैतूल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला बैतूल की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई को उसके 33 केव्ही विद्युत् संयोजन पर दिनांक 25 अप्रैल 2024 से दिनांक 30 मार्च , 2029 तक की अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची गई या संदाय की गई विद्युत् पर विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :
परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या संदाय की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल 33 केव्ही उच्चदाब विद्युत संयोजन पर 100 केव्हीए की सीमा तक के विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी.
5. यह अधिसूचना दिनांक 25 अप्रैल , 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 30 मार्च, 2029 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.
No.10961 - R-3093615-2025- XIII.- WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16-36-2021 - A- XI , dated 17th September , 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production , under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March , 2024 shall be eligible forincentive;
2. AND, WHEREAS , 100 % exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units ;
7510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
(3) AND , WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 04th June , 2025 has intimated that M/ s . Betul Biofuel Private Limited, ( DIPIP 2501050001 ) , District Betul is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty for the period from 25th April , 2024 (connection date ) to 30th March , 2029 on electrical load limited to 100 KVA on 33 KV electricity connection ;
(4) NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of 2012 ) , the State Government , hereby , exempts new Ethanol Production Unit of M/ s . Betul Biofuel Private Limited, District Betul from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its 33 KV electricity connection for a period starting from 25th April , 2024 to 30th March , 2029 :
Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 100 KVA electricity load on 33 KV high tension electricity connection .
5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 25th April , 2024 and shall remain in force till 30th March , 2029 .
क्र. 10962- आर- 3093615-2025- तेरह.- यतः , मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ -16-36-2021 - ए- ग्यारह, दिनांक 17 सितम्बर 2021 द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु योजना स्वीकृत की है जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली एथेनॉल उत्पादन इकाइयां प्रोत्साहन हेतु पात्र है;
2. और, यतः, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि हेतु 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है;
3. और , यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 04 जून 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स बैतूल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला बैतूल , दिनांक 31 मार्च 2024 से 30 मार्च 2029 तक की अवधि के लिए उसके सह- उत्पादन प्लांट से उत्पादित विद्युत् पर विद्युत् शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;
4. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स बैतूल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला बैतूल की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई को उसके सह- उत्पादन प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत् पर दिनांक 31 मार्च 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 30 मार्च 2029 तक की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है;
5. यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 30 मार्च 2029 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7511
No. 10962- R- 3093615-2025 - XIII.- WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16-36-2021 - A- XI , dated 17th September , 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production , under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March, 2024 shall be eligible for incentive ;
2. AND, WHEREAS , 100% exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units ;
3. AND , WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 04th June , 2025 has intimated that M/s . Betul Biofuel Private Limited , District Betul is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty on the electricity generated from its Co - gen plant for the period from 31st March, 2024 to 30th March , 2029;
4. NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , exempts new Ethanol Production Unit of M/ s . Betul Biofuel Private Limited, District Betul from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied on the electricity generated from its Co - gen plant for a period starting from 31st March , 2024 to 30th March , 2029 .
5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 31st March , 2024 and shall remain in force till 30th March , 2029 .
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2025
क्र. 10987- आर- 1122085-2023- तेरह.- यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मध्यप्रदेश शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ -16-36-2021 - ए - ग्यारह , दिनांक 17 सितम्बर 2021 द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु योजना स्वीकृत की है , जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली एथेनॉल उत्पादन इकाइयां प्रोत्साहन हेतु पात्र है;
2. और, यतः, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि हेतुं विद्युत् शुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है ;
3. और , यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 04 जून 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स धानुका बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड (डीआईपीआईपी 2203110001 ) , जिला नीमच की एथेनॉल उत्पादन इकाई दिनांक 14 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए उसके सह - उत्पादन संयंत्र से उत्पादित विद्युत् पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है;
4. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , मेसर्स धानुका बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड (डीआईपीआईपी 2203110001 ) , जिला नीमच की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई के सह- उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत् पर दिनांक 14 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है;
5. यह अधिसूचना दिनांक 14 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 13 अप्रैल , 2028 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.
7512
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
No. 10987 - R - 1122085-2023 - XIII.- WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16-36-2021 - A- XI , dated 17th September , 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production , under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March , 2024 shall be eligible for incentive ;
2. AND, WHEREAS , 100 % exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units ;
3. AND, WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 04th June, 2025 has intimated that M/s . Dhanuka Biotech Private Limited, (DIPIP 2203110001) , District Neemuch is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty on the electricity generated from its Co - gen plant for the period from 14th April , 2023 to 13th April , 2028 ;
4. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012 ) , the State Government , hereby , exempts new Ethanol Production Unit of M/s . Dhanuka Biotech Private Limited , (DIPIP 2203110001 ) , District Neemuch from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied on the electricity generated from its Co - gen plant for a period starting from 14th April , 2023 to 13th April , 2028;
5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 14th April , 2023 and shall remain in force till 13th April , 2028.
क्र. 10988- आर-1122085-2023-तेरह.- यतः , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मध्यप्रदेश शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-36-2021 - ए- ग्यारह दिनांक 17 सितम्बर 2021 द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु योजना स्वीकृत की है , जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली समस्त एथेनॉल उत्पादन इकाइयां प्रोत्साहन हेतु पात्र है;
2. और, यतः, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है,
3. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 04 जून 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स धानुका बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड (डीआईपीआईपी 2203110001 ) , जिला नीमच की एथेनॉल उत्पादन इकाई 33 केव्ही विद्युत संयोजन पर 200 केव्हीए की सीमा तक के विद्युत् भार पर दिनांक 14 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;
4. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम , 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स धानुका बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड (डीआईपीआईपी 2203110001 ) , जिला नीमच की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई को उसके 33 के.व्ही . विद्युत् संयोजन पर दिनांक 14 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है :
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7513
परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर विद्युत शुल्क के भुगतान से ऐसी छूट केवल 33 के.व्ही . के उच्चदाब विद्युत् संयोजन पर 200 केव्हीए की सीमा तक विद्युत् भार पर ही उपलब्ध होगी.
(5) यह अधिसूचना, दिनांक 14 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 13 अप्रैल 2028 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.
No. 10988 - R - 1122085-2023 - XIII.- WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No- F- 16-36-2021 - A- XI , dated 17th September , 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production, under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March , 2024 shall be eligible for incentive;
2.AND, WHEREAS, 100 % exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units;
3. AND, WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated04th June, 2025 has intimated that M/ s . Dhanuka Biotech Private Limited , (DIPIP 2203110001 ), District Neemuch is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty for the period from 14th April , 2023 to 13th April , 2028 on electrical load limited to 200 KVA on 33 KV electricity connection;
4. NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of 2012), the State Government , hereby , exempts new Ethanol Production Unit of M/ s . Dhanuka Biotech Private Limited , (DIPIP 2203110001 ) , District Neemuch from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its 33 KV electricity connection for a period starting from 14th April , 2023 to 13th April, 2028 :
Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 200 KVA electricity load on 33 KV high tension electricity connection .
5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 14th April , 2023 and shall remain in force till 13th April , 2028 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
7514
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
HOM/32 /0006/ 2025-Gen- 02 ( HOM ): जनगणना अधिनियम 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस संबंध में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को कॉलम (3 ) में दर्शाये प्राधिकार के अनुरूप कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना 2027 के लिए जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है: -
अनुसूची
स. क्र.
पदाधिकारी
प्राधिकार
(1)
(2)
1 संभागायुक्त
क्षेत्राधिकार
(3)
संभागीय जनगणना अधिकारी
2 जिला कलेक्टर
(4) उनके संबंधित राजस्व संभाग के अंतर्गत
प्रमुख जनगणना अधिकारी
3
उनके संबंधित राजस्व जिले के अंतर्गत
जिला जनगणना अधिकारी
जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर / संयुक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर
4 जिला योजना अधिकारी / जिला सांख्यिकी अधिकारी
उनके संबंधित राजस्व जिले के अंतर्गत
उनके संबंधित राजस्व जिले के अंतर्गत
अतिरिक्त जिला जनगणना
अधिकारी
5 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय जनगणना अधिकारी
6 तहसीलदार
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
चार्ज जनगणना अधिकारी
7 अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
अतिरिक्त चार्ज जनगणना
अधिकारी
8
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
प्रमुख जनगणना अधिकारी
(अ) प्रशासक, नगर पालिक निगम (अधिक्रमण किए गए नगर पालिक निगमोंमें ) या
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धिक्षेत्र (यदि कोई हों) के अंतर्गत
प्रमुख जनगणना अधिकारी
(ब) आयुक्त, नगर पालिक निगम (निर्वाचित नगर पालिक निगमों में )
9
वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हों) के अंतर्गत उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य
नगर जनगणना अधिकारी
आयुक्त, नगर पालिक निगम / प्रशासक, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित अपर आयुक्त/ उपायुक्त / अन्य वरिष्ठ अधिकारी
10 नगर पालिक निगमों के जोनल अधिकारी
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हों ) के अंतर्गत
जोनल चार्ज जनगणना अधिकारी
11
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हों) के अंतर्गत
चार्ज जनगणना अधिकारी
नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ मुख्य प्रशासक अधिकारी
12
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हों) के अंतर्गत
चार्ज जनगणना अधिकारी
मुख्य अधिशासी अधिकारी, केन्टोनमेंट बोर्ड
13 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धिक्षेत्र (यदिकोई हों ) के अंतर्गत
विशेष क्षेत्र चार्ज जनगणना
अधिकारी
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत
2. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सम्मुख कॉलम (4) में दर्शाए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार एतद् द्वारा प्रत्यायोजित करता है ।
3. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2 ) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उनके समक्ष कॉलम (4) में दर्शाए गए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत , उनके द्वारा नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के लिए लिखित में घोषणा-पत्र प्रसारित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत करता है ।
4. जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, कोई भी जनगणना अधिकारी अथवा ऐसा व्यक्ति जो जनगणना का कार्य करने में सहायता करने हेतु विधिवत् अपेक्षित हो एवं जो वर्णित अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अंतर्गत निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत आवंटित कार्य के निर्वहन करने से मना करता हो, अथवा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कार्य निर्वहन में अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता हो अथवा रोकता हो , को रूपये एक हजार तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा एवं दोष सिद्ध होने पर कारावास से, जो कि तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7515
HOM /32/0006/2025 - Gen - 02 ( HOM ) : In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section -4 of the Census Act 1948 (37 of 1948) and in supersession of all the previous Notifications issued in this regard, the State Government hereby appoints the authorities specified in column (2) of the Schedule below as Census Officers designated in column (3 ) for the Census 2027 within their respective jurisdiction as specified in column (4) thereof: -
SCHEDULE
S. No. (1)
Authorities (2)
Designation
(3)
1
Divisional Commissioner
Jurisdiction (4)
Divisional Census Officer
2
District Collector
Within the limits of their respective RevenueDivision
Principal Census Officer
3
Within the limits of their respective Revenue District
District Census Officer
Additional Collector/ Joint Collector/ Deputy Collector nominated by the District Collector
4
District Planning Officer/ District Statistical Officer
Within the limits of their respective RevenueDistrict
Additional District Census
Officer
5 Sub -Divisional Officer ( Revenue) Within the limits of their respective RevenueDistrict
Sub-Divisional Census Officer
6
Tahsildar
Within the limits of their respective jurisdiction
ChargeCensus Officer
7
Additional Tahsildar/ Naib Tahsildar
Within the limits of their respective jurisdiction
Additional Charge Census
Officer
8
Within the limits of their respective jurisdiction
Principal Census Officer
(A) Administrator, Municipal Corporation (In superseded Municipal Corporations)
OR
Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
Principal Census Officer
(B) Commissioner, Municipal Corporation (In elected MunicipalCorporations)
9
Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
City Census Officer
Additional Commissioner/ Deputy Commissioner/ Other Senior Officer nominated by the Commissioner , Municipal Corporation/ Administrator, Municipal Corporation
10
Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
Zonal Charge Census Officer
Zonal Officer of Municipal Corporations
11
Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
Charge Census Officer
ChiefMunicipal Officer/Chief Executive Officer/ Chief Administrative Officer of Municipalities and Nagar Parishad
12
Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas ( if any)
ChargeCensus Officer
ChiefExecutive Officer , Cantonment Board
13
Chief Executive Officer , Special Area
Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas ( if any)
Special Area Charge Census
Officer
Within the limits of their respective jurisdiction
2. In exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 4 of the said Act, the State Government herebydelegates the powers of appointing Census Officers conferred upon it by sub - section (2 ) of the said section to the authorities specified in column ( 2) of the above Schedule within the area specified in column (4) thereof.
3. In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby authorises the authorities specified in column (2) of the above Schedule to sign declaration regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof.
4. As per the provisions of Section 11 of the Census Act . 1948, any Census - officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census and who refuses to perform any duty allotted to her/him under this Act or any rule made thereunder or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, shall be punishable with fine up to one thousand rupees and in case of a conviction , shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी.
7516
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
राज्य शासन के आदेश
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF/7 /0025/2024- FLR - PCCF-Part(2) :: भारतीय वन अधिनियम
1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
//अनुसूची//
जिला - शिवपुरी
वनमण्डल - शिवपुरी
अ.क्र .
की भूमि तहसील - पोहरी
वन परिक्षेत्र का नाम- पोहरी
का विवरण
वनमण्डल
वनखण्ड की सीमाएँ
क्षेत्रफल(हे०)
वनखण्ड का नाम
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
अहेरा
04.00
45 96
1 अहेरा (IV)
शासकीय भूमि 61.22
279 33.63
301 05.40
302
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 80 से मुनारा क्रमांक 82 एवं मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वनसीमा ।
03.05
307 10.20 पूर्व संरक्षित वनखण्ड अहैरा
352 31.02
642 23.48
30.30
643
( IM) के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 40 तक कृत्रिम वनसीमा ।
655 12.01 दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड अहैरा ( IV) के मुनारा क्रमांक 40 से मुनारा क्रमांक 61 तक कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7517
अहैरा ( IV) के मुनारा क्रमांक 61 से मुनारा क्रमांक 80 तक कृत्रिम वनसीमा ।
वनखण्ड की आन्तरिक सीमाएँ:- घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 67/1 से मुनारा क्रमांक 67/5 तक कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड अहैरा ( IV) के मुनारा क्रमांक 67/5 से मुनारा क्रमांक 67/9 तक कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 67/9 से मुनारा क्रमांक 67/11 तक कृत्रिम वनसीमा।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 67/11 से मुनारा क्रमांक 67/15 एवं मुनारा क्रमांक 67/01 तक कृत्रिम वनसीमा ।
योग 214.31
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-08 /2016/एफ सी दिनांक 06.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना (केन वेतवा लिंक प्राजेक्ट)में प्रभावित 968.24 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 214.31 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक / 51 /2017-18/अ -20( 3 ) नजूल आदेश दिनांक 18.12.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत
विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः निरंक
वन घोषित किया जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
7518
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्र . PCCF - 7-0025-2024 - FLR - PCCF-Part(2 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0025-2024 - FLR - PCCF - Part ( 2) , दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 18th December 2025
No./PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF-Part(2) :: In èxercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall notbe abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
Tahsil - Pohari
District : -Shivpuri
Forest Range- Pohari
Forest Division : - Shivpuri
Details of Land Included
S.N.
Forest Block Boundaries
Area
Present head of land
Khasra No. (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
Name of Village
45
North- Artificial Forest
04.00
1 Ahera ( IV) Ahera Government Land
96
Boundary from Pillar No
61.22
279 33.63 80 to Pillar No 82 and
301
Pillar No 01 of Protected
05.40
302 03.05 Forest Block Ahera IV .
307
East- Artificial Forest
10.20
352 31.02 Boundary from Pillar No
642
01 to Pillar No 40 of
23.48
643 30.30 Protected Forest Block Ahera IV .
655 12.01
South- Artificial Forest
214.31
Total
Boundary from Pillar No 40 to Pillar No 61 of Protected Forest Block Ahera IV .
West- Artificial Forest Boundary from Pillar No 61 to Pillar No 80 of Protected Forest Block Ahera IV .
Internal Boundary of Forest Block: -
In direction Anticlockwise
North Artificial Forest Boundary from Pillar No 7519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
167/1 to Pillar No 67/5 of Protected Forest Block Ahera IV .
West- Artificial Forest Boundary from Pillar No 67/5 to Pillar No 67/9 of Protected Forest Block Ahera IV.
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No 67/9 to Pillar No 67/11 of Protected Forest Block Ahera IV .
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No 67/11 to Pillar No 67/15 and Pillar No 67/01 of Protected Forest Block Ahera IV.
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-08/2016/ FC dated 06-05-2021 and in lieu of 968.24 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower orr Major Irrigation Project( Ken Betwa link project) of project Manager Orr river Pmu Bamorkala Shivpuri (Name of User Department/Agency/ Person ) , the above mentioned Non Forest Land of 214.31 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Departmentby The Collector Shivpuri order No 51 /2017-18/A - 20 (3) NAZUL Order dated 18-12-2017 of 214.31 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 14.10.2021 of SDM Pohari ( Designation of Competent Revenue officer) are as under.
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy.
7520
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF/7/0025/2024- FLR- PCCF-Part(3):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
/अनुसूची//
तहसील - पोहरी
जिला - शिवपुरी
वन परिक्षेत्र का नाम पोहरी वनमण्डल - शिवपुरी
वनखण्ड की सीमाएँ
अ.क्र. वनमण्डल की भूमि का विवरण
ग्राम
क्षेत्रफल (हे०)
वनखण्ड का नाम
खसरा क्रमांक
का नाम
भूमि का वर्तमान मद
१
अहेरा
अहेरा (Ⅲ)
शासकीय भूमि
35.00 25.41 15.00
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड अहरा ।।। के मुनारा क्रमांक 41 से मुनारा क्रमांक 47 एवं मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा ।
148 174 177
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड अहैरा ।।। में मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 17 तक कृत्रिम यन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड अहैरा ।।। में मुनारा क्रमांक 17 से मुनारा क्रमांक 19 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड अहैरा ।।। में मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 41 तक कृत्रिम वन सीमा ।
75.41
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-08 /2018/एफ सी दिनांक 08.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना (केन वेतया लिंक प्राजेक्ट) में प्रभावित 968.24 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 75.41 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक / 51 /2017-18/अ -20(3 ) नजूल आदेश दिनांक 18.12.2017 से 75.41 हेक्टेयर हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ( पद नाम ) के प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
निरंक
1. व्यक्तिगत अधिकारः
निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः -
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
7521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF- 7-0025-2024 - FLR- PCCF- Part(3 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0025-2024 - FLR - PCCF - Part (3 ), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 18th December 2025
No./PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF-Part(3 ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government arepleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District :-Shivpuri
Forest Division : - Shivpuri
Poharl
Tahsil: - Pohari
Forest Range : -
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Khasra No.
Area
(Hectare)
Present head of land
S.N. Name of Forest Block
Name of Village
Ahera Government Land
1 Ahera ( III)
35.00
25.41
148 174 177 15.00
North- Artificial Forest Boundary Pillar No. 41 to Pillar No. 47 and pillar No. 01 of Protected Forest Block Ahera
East- Artificial Forest Boundary Pillar No. 01 to Pillar No. 17 of Protected Forest Block Ahera
75.41
Total
South- Artificial Forest Boundary Pillar No. 17to Pillar No. 19 of Protected Forest Block Ahera III . West- Artificial Forest Boundary Pillar No. 19 to Pillar No. 41 of Protected Forest Block Ahera III .
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-08/2016/ FC dated 06-05-2021 and in lieu of 968.24 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower orr Major Irrigation Project ( Ken Betwa link project) of project Manager Orr river Pmu Bamorkala Shivpuri ( Name of User Department/Agency/ Person ) , the above mentioned Non Forest Land of 75.41 hectare transferred or mutated in favour ofM.P. Govt . , Forest Department by The
Collector Shivpuri order No 51/2017-18/A - 20 ( 3 ) NAZUL Order dated 18-12-2017 of 75.41 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 14-10-2021 of SDM Pohari ( Designation of Competent Revenue officer) are asunder.
Community Rights - Nil .
1. Individual Rights - Nil . 2.
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7522
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF/7/0524/ 2025- FLR - PCCF- Part( 1 ):: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय -4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला - राजगढ
वनमंडल सामान्य वनमंडल राजगढ
अ.क्र.
तहसील - खिलचीपुर
वन परिक्षेत्र राजगढ
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर )
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 11 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
6/2/2
लिम्बोदा
1 लिम्बोदा
शासकीय राजस्व ना. काबिल मद भूमि
योग
क) अधिसूचना प्रकाषन का आधारः- पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 13 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
23.000 दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सौमा।
23.000
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा म०प्र० शासन वन विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/F- No 8-02/2014- FC दिनांक 15/9/15 में अधिरोपित शर्त के अनुरूप कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त ग्राम सारस्यावे की 73.656 हेक्टेयर गैर वनभूमि संरक्षित वन घोषित होने के उपरांत डूब में आ जाने के कारण उसके बदले में प्राप्त 23.000 हे. गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला राजगढ के प्रकरण आदेश क्रमांक 0001/3-59/2025-26 दिनांक 17.04.2025 हस्तांतरित अथवा नामांतरित 7523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील खिलचीपुर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विववरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF - 7-0524-2025 - FLR - PCCF - Part ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0524-2025 - FLR- PCCF - Part ( 1 ) , दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
7524
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
Bhopal , the 18th December 2025
No./PCCF/7/0524/2025-FLR-PCCF-Part(1 ) :: In exercise of the powers conferred
by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government arepleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
District- Rajgarh
Forest Division- Rajgarh Division (T) S.N. Name
Tehsil- Khilchipur
Range- Rajgarh
Details of land included
Present head of land Forest Block Boundaries
Khasra No.
of Forest Block
Name of Village
Area in He .
North: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 11.
East: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 11 to boundary pillar No. 13 .
23.000
6/2/2
1 Limboda Limboda
Government NA KABIL HEAD Land South: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 13 to boundary pillar No. 22.
West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 22 to boundary pillar No. 1.
TOTAL 23.000
(A) Reason for Publication of Notification: -
1. As per the condition imposed in the final approval issued by the Government of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change , New Delhi in letter No. / F No 8-02/2014 - FC dated 15/9/15 , 73.656 hectares of non- forest land of village Sarasyave received in lieu of forest land affected in Kundaliya major irrigation project , 23.000 hectares of non-forest land received in lieu of it due to submergence after being declared a protected forest , total 23.000 hectares , for the purpose of compensatory afforestation of the above- mentioned non- forest land, case order of the Court Collector District Rajgarh in favor of the Government of Madhya Pradesh Forest Department . No./0001/A-59/2025.26 passed by order dated 17.04.2025 due to transfer or renaming .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate from Competent Revenue Officer Tehsildar Tehsil Khilchipur are as under;
1. Individual Rights No individual rights of individuals exist on the above- mentioned non-forest land.
2. Community Rights - No community rights of any community exist on the above mentioned non - forest land .
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section
29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- offcio Dy. Secy.
7525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF/7/0730/2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16
सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें ।
अनुसूची
जिला- मंदसौर
वनमंडल मंदसौर
अ.क्र.
तहसील-शामगढ़
परिक्षेत्र- गरोठ
वनखण्ड की सीमाए
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
वनखंड का नाम
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्तमान मद 1 इन्द्रगढ़ भाग-1
बरखेड़ा नायक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर )
32.14
761/1 (भाग)
काबिल काश्त ( गैर वनभूमि) उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 11 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा 7526
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
2
[ भाग 1
क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
845/1 26.11
बरखेड़ा नायक
इन्द्रगढ़ भाग-2
(भाग)
बर्डी (गैर वनभूमि)
3
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 7 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
834
इन्द्रगढ़ भाग-3
बरखेड़ा नायक
22.75
(भाग)
आरक्षित वन (गैर वनभूमि) उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम 7527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
वनसीमा।
योग
81.00
03
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 8-371/87-F-C दि. 25.09.1988 , द्वारा अधिरोपित शर्त के अनुसार सिंचाई विभाग जलसंसाधन विभाग की स्वीकृत परियोजना इन्द्रगढ़ जलाशय में प्रभावित 90.00 हे0 वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 81.00 हे० गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 2/अ- 19(4)/2022-23 दिनांक 12.09.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कोई कारण विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार शामगढ़ के संलग्न प्रमाण-पत्र द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकारः- निरंक
(ब) सामुदायिक आधिकारः- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF- 7-0730-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0730-2025 - FLR- PCCF, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, 7528
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
Bhopal , the 18th December 2025
No./PCCF/7/0730/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of The Indian forest Act. 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares The provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest Shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the state government from time to time.
SCHEDULE
District:- Mandsour
Tehsil :- Shamgarh
Forest Division :- Mandsour
Forest Range: -Garoth
Details of land included
S.N.
Forest Block Boundaries
Area (Hectare)
Khasra No.
Name of Village
Present head of land
Name of Forest Block
32.14
1- Indragrah Part-1
Barkheda Nayak
761/1 (Part)
North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 5 to Pillar no . 8 of Protected Forest Block.
Kabil Kashth (Non Forest Land)
East-Artificial Forest Boundary from Pillar no. 8 to Pillar no . 11 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 11 to Pillar no. 1 of Protected Forest Block .
West- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 1 to Pillar no . 5 of Protected Forest Block.
26.11
2-
845/1 Part
Indragrah Part- II
Barkheda Nayak
Bardi (Non Forest Land)
North: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 3.
East: Artificial forest boundary of the Reserved Forest fromboundary pillar No. 3 to boundary pillar No. 7.
South: Artificial forest boundary of the Reserved Forest fromboundary pillar No. 7 to boundary pillar No. 10 7529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
3- Indragrah Part- III
West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest fromboundary pillar No. 10 toboundary pillar No. 1.
22.75
834 Part
Barkheda Nayak
Reserved Forest (Non Forest Land) North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 10 to Pillar no . 14 of Protected ForestBlock. East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 14 to Pillar no . 1 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar no . 1 to Pillar no . 8 of Protected Forest Block.
West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 8 to Pillar no . 10 of Protected Forest Block .
81.00
Total 03
(A) Reason for publication of Notification :-
1. Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India , New Delhi , order number 8.371 / 87.Th.B , dated 25.09.1988 , in lieu of 90 hectares of forest land affected in Indragarh Reservoir in lieu of 90 hectares of forest land affected by the approved project of ( Irrigation Department) Water Resources Department . 81.00 ha. was transferred or renamed by order number 2/A - 19(4) /2022-23 dated 12.09.2022 of Collector District Mandsaur in Madhya Pradesh Government Forest Department side for the purpose of compensatory afforestation Reasons to go. 2. Any other reason Details - Nil (B) Khasra-wise detailed description of the rights on the above land as recorded by the attached certificate of the Competent Revenue Officer, Tehsildar Shamgarh , is as follows:-
(a) Individual rights:- Nil
(b) Community rights: - Nil
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy.
7530
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF /7 /0245/ 2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16
सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहा तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। या
अनुसूची
जिला - रतलाम
वनमडल रतलाम
अ.क्र .
ग्राम का नाम
वनखंड का नाम
तहसील - रतलाम
परिक्षेत्र - रतलाम
वनखण्ड की सीमाए
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर)
वनखण्ड की भूमि का विवरण भूमि का वर्तमान मद
सांवलियारुंडी
3/1/1/1
बीड
1 सांवलियारुंडी
अ
13.70 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी के मुनारा क्रमांक 3 से संरौक्षत वनखण्ड सांवलियारुंडी अ के मुनारा कमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- संरक्षित वनखण्ड साँवलियारुंडी अ के मुनारा कमांक 1 से मुनारा कमांक 5 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी अ के मुनारा क्रमाक 5 से संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी के मुनारा क्रमांक 8 तक कृत्रिम वन सीमा ।
योग
क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
13.70
के पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी मुनारा क्रमांक 8 से मूनारा क्रमांक 3 तक वन सोमा ।
1. पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक6- MPC002/2018-BHO/1131 दिनांक 19-02-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम की स्वीकृत परियोजना मकोडियारुंडी जलाशय योजना में प्रभावित 12.400 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.70 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.70 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रतलाम के आदेश प्रकरण क्रमांक 1234/रीडर/ 2017 दिनांक 18/05/2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :-
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक- दिनांक 07.04.2017 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
7531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF - 7-0089-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0089-2025 - FLR- PCCF, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 18th December 2025
No./PCCF/7/0245/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of The Indian forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares The provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest Shall notbe abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.
SCHEDULE
District :-Ratlam
Forest Division : - Ratlam Tehsil :- Ratlam
Forest Range: - Ratlam
Details of land included
S.N.
Name of Village
ForestBlock Boundaries
Area (Hectare)
Present Khasra
head of No.
land
Nameof Forest Block
13.700
3/1/1/1
Beed
Sawaliyarundi 1- Sawaliyarundi A
North Artificial forest boundary from pillar No. 3 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi to pillar No. 1 of Protected Forest Block
Sanwaliyarrundi -A.
East - Artificial forest boundary from pillar No. 1 to pillar No. 5 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi -A.
13.700
Total
South Artificial forest boundary from pillar No. 5 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi -A to pillar No. 8 of Protected Forest
Block Sanwaliyarrundi.
7532
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
West Forest boundary from pillar No. 8 to pillar No. 3 of Protected Block Forest Sanwaliyarrundi .
(A) Reason for publication of Notification: -
1. Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India, New Delhi Order Number 6 - MPC002/2018 - BHO/ 1131 Date 19-02-2018 in lieu of 12.400 hectare of forest land by executive engineer, WRD district Ratlam , the above mentioned non forest land of 13.70 hectare transferred or mutated in favor of Madhya Pradesh Forest Department Ratlam by the district collector Ratlam order number 1234/ Reader/2017 dated 18/05/2017 for purpose of compensatory afforestation.
2- Details of other reasons: Nil
(B) The Khasra Wise Details Of Recorded Right On The Above Land -As Per Order Dated 18-05-2017of Revenue officer (Tehesildaar) ,Tehsil Ratlam , District- Ratlam Are as Under.
(1) Rights of individual : - Nil.
(2) Rights of Community: - Nil
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndianForest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy.
7533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF /7 /0749/2025- FLR -PCCF :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक
16, सन् 1927 ) की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय -4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
तहसील - सिलवानी
जिला - रायसेन
वन परिक्षेत्र देवरी
वनमण्डल - सामान्य वनमण्डल रायसेन
वनखण्ड की सीमाएं
अ.क्र
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर )
ग्राम का नाम
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वनसीमा।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से संरक्षित वनखण्ड चरगवां के मुनारा क्रमांक 170 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
9.731
चरगवां
91/1/2
1 चरगवां-1
शासकीय भूमि (चारागाह मद)
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड चरगवां के मुनारा क्रमांक 170 से मुनारा क्रमांक 169 एवं 168 के मध्य स्थापित नया मुनारा क्रमांक 169/1 तक वनसीमा से होते हुए संरक्षित वनखण्ड चरगंवा के मुनारा क्रमांक 9 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड चरगंवा के मुनारा क्रमांक 9 से 12 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
9.731
योग 7534
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक- FP/MP/ ROAD/438981/2023 दिनांक 18-07-2025 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भोपाल की स्वीकृत परियोजना आदमपुर- मोरीकोड़ी मार्ग निमार्ण में प्रभावित 9.731 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 9.731 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.731 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष मे कलेक्टर जिला रायसेन के आदेश क्रमांक/प्र.क्र.3/अ-20(3 ) कले./2024-25 दिनांक 05-08-2024 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(உ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील सिलवानी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण
निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF- 7-0749-2025- FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0749-2025 - FLR- PCCF , दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
7535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 18th December 2025
No./PCCF/7/0749/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferredby section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District - Raisen
Forest Division - Raisen Division (T)
Tehsil Silwani RangeDeori
S.N.
Details of land Included
Nameof ForestBlock Name of Village
Forest Block Boundaries
Present
head of
land
Khasra Area No. in He.
North- Artificial forest boundary from pillar No. 1 to pillar No. 3 of the Protected Forest Block.
East- Artificial forest boundary from pillar No. 3 of the Protected Forest Block up to pillar No. 170 of the Protected Forest Block Chargawan.
South - Artificial forest boundary startingfrom pillarNo.170 7536
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
91/1/2
1
CHARGAWAN
9.731
CHARGAWAN- 1
(Charagah
Mad)
Government
Land
lofthe Protected Forest Block Chargawan , passing alongthe forest boundaryup tothe newly established pillar No. 169/1 situated between pillarNos. 169 and 168, and further up to pillar No. 9 of the Protected Forest Block Chargawan.
West- Artificial forest boundary from pillar No.9 to pillar No. 12 of the Protected Forest Block Chargawan, and thereafter up to pillar No. 1 .
TOTAL9.731
(A) Reason for Publication of Notification: -
1.Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India Regional Office Bhopal MP order no. FP /MP / ROAD/438981 /2023 dated 18.07.2025 and in lieu of 9.731 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Construction of Adampur- Morikori Road NHAI Bhopal the above mentioned non forest land of 9.731 hectare is transferred or mutated in favor of m.p. govt. forest department by order No./P.C.3/A-20(3)Coll./2024-25 dated 05-08-2024 of Collector District Raisen M.P. for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate from competent revenue officer tehsildar tehsil Silwani are as under ;
1. Individual rights - no individual rights of individuals exist on the above-mentioned non-forest land.
2. Community rights no community rights of any community exist on the above- mentioned non forest land .
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- offcio Dy. Secy.
7537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF/7 /0751 /2025- FLR - PCCF :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक
16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय -4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
रायसेन
जिला
सामान्य वनमण्डल रायसेन वनमण्डल
अ.क्र
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
सिलवानी
तहसील
वन परिक्षेत्र- देवरी
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड चरगवां-2 के मुनारा क्रमांक 15 से 16 व 1 होते हुये मुनारा क्रमांक 2 तक कृत्रिम वनसीमा । पूर्व- संरक्षित वनखण्ड चरगवां-2 के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 7 तक कृत्रिम वनसीमा ।
4.000
91/1/1/2 1
चरगवां
चरगवां- 2
शासकीय भूमि (चारागाह मद)
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड चरगवां-2 के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 13 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड चरगवा-2 के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 15 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
योग 4.000
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक- FP/MP/ROAD /454470/2023 दिनांक 29-05-2025 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार म०प्र० सड़क विकास निगम भोपाल की स्वीकृत परियोजना हैदरगढ़ -बेगमगंज मार्ग निमार्ण में प्रभावित 3.300 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 4.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रायसेन के आदेश क्रमांक/प्र.क्र.04/अ- 20(3 )कले./2024-25 दिनांक 05-08-2024 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसीन सिलवानी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।
2. सामुदायिक अधिकार : उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित
वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव 7538
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्र . PCCF - 7-0751-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0751-2025 - FLR - PCCF , दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 18th December 2025
No./PCCF/7/0751/2025-FLR-PCCF:: In exercise of the powers conferredby section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
Tehsil - Silwani Range - Deori
District Raisen Forest Division- Raisen Division (T)
Detalls of land Included
S.N. Name of Forest Block
Forest Block Boundaries
Nameof Village
Present head of land
Khasra Area No. in He.
North Artificial forest boundary from pillar No. 15 to pillar No. 16 and pillar No. 1 , and thereafter up to pillar No. 2 of Protected Forest Block Chargawan-2.
East Artificial forest boundary from pillar No. 2 to pillar No. 7 of Protected Forest
1
CHARGAWAN
CHARGAWAN- 2
Chargawan-2. Block
Government Land 91/1/1/24.000 (Charagah Mad)
Artificial South forest boundary from pillar No. 7 to pillar No. 13 of Protected Forest Block
Chargawan-2.
West Artificial forest boundary from pillar No. 13 7539 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
to pillar No. 15 of Protected Forest Block
Chargawan-2.
TOTAL4.000
(A) Reason for Publication of Notification:-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India Regional Office Bhopal MP order no. FP /MP / ROAD/454470/2023 dated 29.05.2025 and in lieu of 3.300 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Construction /Widening of Haidargarh-Begamganj Road of Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited Bhopal the above mentioned non forest land of 4.000 hectare is transferred or mutated in favor of m.p. govt . forest department by order No./P.C.04/A- 20(3)Coll./2024-25 dated 05-08-2024 of Collector District Raisen for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - NIL
( B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate from competent revenue officer tehsildar tehsil Silwani are as under;
1. Individual rights No individual rights of individuals exist on the above- mentioned non- forest land.
2. Community rights - No community rights of any community exist on the above- mentioned non forest land .
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy, 7540
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
वनमण्डलः-नीमच
वनपरिक्षेत्रः-रतनगढ़
11
क्रमांक2तककीवनसीमा।
पूर्वःफुसरिया(सी.ए.)संरक्षितवनखंडके मुनाराक्रमांक3सेमुनाराक्रमांक4तक कीवनसीमा।
उत्तरः-फुसरिया(सी.ए.)संरक्षितवनखंडके
मुनाराक्रमांक?सेमुनाराक्रमांक3तक
कीवनसीमा।
तककीवनसीमा।
दक्षिणःफुसरिया(सी.ए.)संरक्षितवनखंड केमुनाराक्रमांक4सेमुनाराक्रमांक5
पश्चिमःफुसरिया(सी.ए.)संरक्षितवनखंड केमुनाराक्रमांक5से1एवंमुनारा
-सीमाओकाविवरण
10
अधिसूचनाका
प्रकाशनदिनांक
30मई2025
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार, क्षितिजकुमार,विशेषकर्तव्यस्थअधिकारीएवंपदेनउपसचिव.
9
दिनांक
यदिसंरक्षितवनहैराजपत्रमेंधारा तोउसकीअधिसूचना29केअंतर्गत काक्रमांकऔर
PCCF/
7/0170//2025-
FLR-PCCF/दिनांक
21-मई-2025
अनुसूची
8
भूमिहैतो उसकामद
यदिराजस्व
भोपाल,दिनांक19दिसम्बर2025
7
7.750
7.750
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
6
नया
1158/2
क्रमांक
5
पुराना 1158
4
ग्राम/खसरा
फुसरिया
संरक्षित वनखंड
3
04
पटवारी
हल्का क्रमांक
2
प्रस्तावित
आरक्षित वनखंड फुसरिया
(सी.ए.)
जिलाः-नीमच तहसीलः-सिंगोली
क्रमांक/PCCF/7/0672/2025-FLR-PCCF::भारतीयवनअधिनियम,1927(क्रमांक16,सन्1927),कीधारा4द्वाराप्रदतशक्तियोंकोप्रयोगमेंलाते
करताहैं।
1
योग(वनखंडकाक्षेत्रफन)
1
क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टसंरक्षितवनभूमिकोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहैं।
क्र.
हुएराज्यशासनएतदद्वारायहघोषितकरताहैंकिः-
( (ख)अनुविभागीयअधिकारी(राजस्व)जावदकोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्त 7541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2025
प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0672-2025 - FLR- PCCF , दिनांक 19 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के क्र. PCCF- 7-0672-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
DescriptionofBoundaries
ForestDivision:-Neemuch
ForestRange:-Ratangarh
North-ForestboundaryfromPillarNo.2toPillar No.3ofFusariya(C.A.)ProtectedForestBlock. East-ForestboundaryfromPillarNo.3toPillar No.4ofFusariya(C.A.)ProtectedForestBlock. South-ForestboundaryfromPillarNo.4toPillar No.5ofFusariya(C.A.)ProtectedForestBlock. West-ForestboundaryfromPillarNo.5to1and uptoPillarNo.2ofFusarlya(C.A.)Protected ForestBlock.
Dateof Publicationof GazetteU/s29of IFA1927
30May2025
IfProtected Landits Notification Numberand Date
PCCF/7/ 0170/2025-FLR- PCCFDate21 May 2025
Schedule
Bhopal,the19thDecember2025
IfRevenue Landthen Headofthe Land
ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh, KSHITIJKUMAR,OfficeronSpecialDuty&Ex-offcioDy.Secy.
7.750
7.750
Area (Ha.)
OldNew
Fusariya11581158/2
Village/Khasra PF Block
04
Total(BlockArea)
No./PCCF/7/0672/2025-FLR-PCCF::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct,1927(No.XVIof1927)theStateGovernment
Fusariya (C.A.)
declaresthatithasbeendecidedtoconstitutetheProtectedForestlandSchedulebelowasReservedForest..
1
hereby:-
District:-Neemuch Tehsil:-Singoli
No.RFForestPatwari BlockHalka No.
(A) (B)appointsSubDivisionOfficer(Revenue)JawadtoperformthedutiesoftheForestSettlementOfficerunderthesaidAct.
7542
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2025 क्र. 3-3-4-0001-2025 -Sec -2- सोलह (LAB )
मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1969 ( क्रंमाक 27 सन 1969 ) की धारा 93 -क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतदद्वारा , राज्य के समस्त श्रम अधिकारियों को, नीचे यथाविनिर्दिष्ट प्रशमन की राशि का संदाय करने पर , उक्त अधिनियम की धारा 86,87,88,89,90,91,92 एवं 93 के अधीन अपराधों के प्रशमन हेतु प्राधिकृत करती है , अर्थात्: -
प्रशमन की राशि
शास्ति
अनुक्रमांक
(2)
(3)
(1)
1 धारा 86 के अधीन , जहाँ अधिकतम पाँच हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
एक हजार रूपये प्रतिदिन उस अवधि के लिए जिसमें किसी कर्मकार को अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के विरुद्ध अनुचित तरीके से पदच्युत , अवनत या दंडित किया जाता है ।
2
अवैध घोषित तालाबंधी या बंदी के जारी रहने तक एक लाख रूपये प्रतिदिन ।
धारा 87 के अधीन , जहाँ अधिकतम दो हजार पांच सौ रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा तालाबंदी या बंदी के जारी रहने तक पांच हजार रुपये प्रतिदिन , यदि ऐसी तालाबंदी या बंदी किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया हो ।
3
अवैध हडताल या बंदी के जारी रहने तक पांच हजार रूपये प्रतिदिन ।
धारा 88 के अधीन जहाँ जुर्माना अधिकतम पांच सौ रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है एवं पचास रुपये प्रतिदिन अवैध हडताल या अवैध बंदी के जारी रहने तक ।
4
पच्चीस हजार रूपये ।
तीन मास के कारावास एवं अधिकतम धारा 89 एवं धारा 91 के अधीन , जहाँ पांच हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
5 धारा 90 , 92 एवं धारा 93 के अधीन , दस हजार रूपये । जहाँ अधिकतम पांच सौ रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
टीप: - यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मकार को शोध्य तथा देय राशि का संदाय नही किया गया है, तो प्रशमन हेतु आवेदन पर , उक्त राशि के संदाय करने के पश्चात ही विचार किया जाएगा ।
7543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
No.3-3-4-0001-2025 -Sec -2 -XVI ( LAB )
In exercise of the powers conferred by section 93 -A of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act 1960 ( 27 of 1960 ) , the State Government , hereby, authorizes all Labour Officers of the State to compound the offences under section 86, 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 and 93 of the said Act on payment of such sum , as specified below , namely : - Punishment
S.No.
Amount of compounding
(3)
(1)
(2)
1. Under section 86 , where there is provision of maximum fine upto Five Thousand Rupees .
One Thousand Rupees per day for the period for which the employee is Kept dismissed , reduced or punished against the provisions of section 83 of the Act .
One Lakh Rupees Per day till the declared lock - out or illegal closure continues .
2. Under section 87 , where there is provision of maximum fine upto Two Thousand Five Hundred Rupees per day till the continuance of lock- out or closure , if such lock - out or closure is declared illegal by any labour court or Industrial Court .
3.
Five Thousand Rupees per day till illegal strike or closure the continues .
Under section 88 , where there is provision of maximum fine upto Five Hundred Rupees and fifty Rupees per day till the continuance of illegal strike or illegal stoppage .
4.
Twenty Five Thousand Rupees .
Under section 89 and section 91 , where there is provision of imprisonment of three months and maximum fine upto Five Thousand Rupees .
Ten Thousand Rupees .
5. Under section 90 , 92 and 93 , where there is provision of fine maximum upto Five Hundred Rupees .
Note : - If any amount due and payable to any employee under this Act is not paid , then the application for compounding shall be considered only after payment of such amount .
7544
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
क्र. 3-3-4-0001-2025 - Sec - 2-सोलह (LAB)
मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 ( क्र. 9 सन् 2004 ) की धारा 36 -क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतदद्वारा , राज्य के समस्त श्रम अधिकारियों को नीचे यथाविनिर्दिष्ट प्रशमन की उक्त राशि का संदाय करने पर , अधिनियम की धारा 35 एवं 36 के अधीन अपराधों के प्रशमन हेतु प्राधिकृत करती है , अर्थात्ः-
शास्ति
प्रशमन की राशि अनुक्रमांक
(2)
(3)
(1)
1
दो हजार रूपये ।
धारा 35 के अधीन , जहाँ तीन माह के करावास एवं अधिकतम एक हजार रुपये तक के जुर्माने काप्रावधान है ।
2 धारा 36 के अधीन , जहाँ अधिकतम एक हजार रूपये तक जुर्माने तथा उल्लंघन के जारी रहने की दशा में सौ रूपये प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान है।
एक हजार रूपये तथा उक्त उल्लंघन के जारी रहने की अवधि के लिए सौ रूपये प्रतिदिन।
टीप: - यदि उक्त अधिनियम के अधीन आवेदक को कोई अंशदान , ड्यूटी, कर एवं उपकर शोध्य तथा देय का संदाय शेष है , तो प्रशमन हेतु आवेदन पर , ऐसी राशि के संदाय करने के पश्चात ही विचार किया जाएगा ।
No.3-3-4-0001-2025 - Sec -2 -XVI ( LAB )
In exercise of the powers conferred by section 36 - A of the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Adhiniyam , 2003 ( No.9 of 2004 ) , the State Government , hereby, authorizes all Labour officers of the State to compound the offences under Section 35 and 36 of the said Act on payment of such sum , as specified below , namely : -
S.No.
Punishment.
Amount of compounding
(2)
(1)
(3)
1.
Two Thousand Rupees Under section 35 , where there is provision of imprisonment of three months and maximum fine upto One Thousand Rupees .
2. Under section 36 , where there provision of maximum fine upto Thousand Rupees and Hundred Rupees per day in case of continuance of said violation .
is One Thousand Rupees One and Hundred Rupees per day for the period of the continuance of the said violation .
Note : If any contribution , duty, tax and cess due and payable is remaining for payment to the applicant under the said Act , the application for compounding shall be considered only after payment of such amount .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे , अपर सचिव.
7545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मऊगंज , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मऊगंज, दिनांक 27 नवम्बर 2025
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 373 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3)
(4) (2)
(1)
चौका
0.768 मऊगंज
मऊगंज
सोनवर्षा
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1 ,
मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
जिला रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ-82-23-24- पत्र क्र. 375- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4)
(3)
(1)
(2)
3.857 मऊगंज मऊगंज
हटवा सोहरान
(5)
(6)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.अ- 82-23-24-पत्र क्र . 377- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1 )
(2)
(3)
(4) मऊगंज मऊगंज मोलैया
0.070
(6)
(5)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ - 82-23-24 - पत्र क्र . 379 – भू- अर्जन – 25.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहणं पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में .) लगभग
(1)
(2)
(3)
(4) मऊगंज
मऊगंज
मलैगंवा
1.660 (5)
(6)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स .) संभाग क्र.- 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) . मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र.अ- 82-23-24-पत्र क्र. 381 - भू-अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1 )
(2)
मऊगंज
मऊगंज
(4) 1.572
(3) पहाड़ी अमोच
(6)
(5)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 383 - भू-अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(1)
(4)
0.229 मऊगंज
मऊगंज
(3) पहाड़ी भोलाराम
(5)
(6)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) संभाग क्र.- 1 , जिला रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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[भाग 1
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 385- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4) (1 )
(2)
मऊगंज मऊगंज
1.370
(3) घुघरीं
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ./ स.) संभाग क्र. - 1 ,
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
जिला रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 387-भू-अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन तहसील ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(3)
(4) मऊगंज
पटपरा
मऊगंज
0.843
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ).
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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भाग 1 ]
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 389- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1 )
(4) (2)
मऊगंज मऊगंज
(3) बराती
1.111 (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र.) .
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 391 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1)
(2)
मऊगंज
मऊगंज
(4) 0.823
(3) डिघवार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स .) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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[भाग 1
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 393 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3)
(4) (1 )
(2)
पनिगंवा
मऊगंज
मऊगंज
0.332
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स .) संभाग क्र. - 1 ,
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 395- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(3)
(4) (1)
पनिगंवा
1.623 मऊगंज मऊगंज
(6)
(5)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र.अ-82-23-24- पत्र क्र. 397- भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1 )
0.111 मऊगंज बेलहाई
मऊगंज
(6)
(5)
देवतालाब से पथरहा व्हाया कार्यपालन यंत्री,
ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग (भ. /स .) संभाग क्र.- 1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 399- भू- अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ हीं अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(4) 0.630 मऊगंज
मऊगंज
(3) शुकुलगवां
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग (भ./ स.) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 401 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
मऊगंज
डिघवार
मऊगंज
2.389 (5)
(6)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 403- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(1)
(2)
(4) मऊगंज मऊगंज
2.197
(3) बराती
(6)
(5)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 405- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(4)
0.662 मऊगंज मऊगंज
(3) भूण्डहा
(5)
(6)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) संभाग क्र.- 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 407 - भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
मऊगंज
(2) मऊगंज
(4) 2.505
(3) बहेरी चौवान
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स .) संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.) .
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7554
[भाग 1
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 409-भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4) (1)
(2)
(3) कचोरिया
0.424 मऊगंज मऊगंज
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 411 - भू- अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4) (2)
(1)
(3)
मऊगंज
0.470 मऊगंज
बरा 1
(5)
कार्यपालन यंत्री,
(6) देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.- 1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2 ) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
7555
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 413- भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4) (1)
(2)
मऊगंज मऊगंज
1.408
(3) बहेरी नानकार
(6)
कार्यपालन यंत्री, देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
(5) लोक निर्माण विभाग (भ. /स .) संभाग क्र.- 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 415 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(4) मऊगंज मऊगंज
(3) ढेरा
1.190
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7556
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.अ-82-23-24- पत्र क्र. 417- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(4) मऊगंज मऊगंज
1.716
(3) पथरहा नं. 2
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स. ) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र.) .
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 419 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(1)
(3)
(4)
0.136 मऊगंज मऊगंज
पहाडी दलवीर सिंह
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र.अ- 82-23-24- पत्र क्र. 421 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(1)
(2)
(4) मऊगंज मऊगंज
0.514
(3) गोदरी 1
(5)
(6)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स .) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र.अ- 82-23-24 - पत्र क्र. 423 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4) (1) मऊगंज
(2) मऊगंज
1.516
(3) पहाडी निरपत सिंह
(5)
(6)
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ. /स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र.).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7558
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1
प्र.क्र.अ-82-23-24- पत्र क्र. 425-भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
मऊगंज
मऊगंज
(4) 0.224
(3) खुर्रा मु. शाहपुर
(5)
(6)
अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह (भ./स .) संभाग क्र.- 1 ,
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला रीवा (म.प्र. ).
देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 दिसम्बर 2025
पत्र क्र. 813 - भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(2)
(1) रीवा
(3) खौर-2
(4) 0.250 हुजूर नगर
(6) रीवा गड्डी मार्ग से ग्राम खौर से लोही सड़क निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , (भ./स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7559
पत्र क्र. 816- भू- अर्जन - 2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)
(4)
रीवा
(3) खौर-1
1.824 (2) हुजूर नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रीवा गड्डी मार्ग से ग्राम खौर से लोही सड़क निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 819 - भू- अर्जन- 2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(4) (1) रीवा
0.424
(3) उमरिहा
(2) हुजूर नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7560
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
पत्र क्र. 822-भू-अर्जन-2025. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशनं की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(1 )
(2) (3)
(4)
रीवा
0.614 हुजूर उकठी उर्फ हरिहरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग, (भ./स. ) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 825 - भू- अर्जन - 2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(4) (1 ) रीवा
0.740
(3) इटौरा
(2) हुजूर नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7561
पत्र क्र. 828- भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(1 )
(3)
(4)
रीवा
0.388
अल्लानगरी
(2) हुजूर नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ. /स. ) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 831 - भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
( 1 )
(3)
(4)
रीवा
बरा-2
0.182 (2) हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , (भ./ स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7562
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
पत्र क्र. 834- भू-अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(1 )
(3)
(4)
रीवा
0.532
बरा-1
(2) हुजूर नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 837- भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(1 ) रीवा
(4) 4.373
(3) बहुरीबाँध
(2) हुजूर नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , (भ./स.) संभाग क्र.- 1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7563
पत्र क्र. 840- भू- अर्जन- 2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(1) (2) (3)
(4)
रीवा
3.992
इटहा
हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./ स .) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 843 - भू- अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(2) (3)
(4) (1 ) रीवा
1.300
अजगरहा -1
हुजूर नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
7564
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मैहर , दिनांक 11 दिसम्बर 2025
प्र.क्र. अ 82-25-26 - पत्र क्र. - 203 - भू- अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग
(3)
(4)
जरियारी
0.7260 (2) मैहर
(1 ) मैहर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग मैहर, अ.मु. मैहर , जिला मैहर, (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. - 204 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1) मैहर अमरपाटन नौगवां
6.1500
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर , (म.प्र. ).
रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के नौगवां माइनर एवं बजवाही माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर , (भू-अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
7565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
प्र.क्र. अ 82-25-26- पत्र क्र. - 205- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में. ) लगभग
(2)
(4)
(5 )
(6) (1) मैहर अमरपाटन
(3) गोरा
3.7741
रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर , (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर, ( भू-अर्जन शाखा ), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. अ 82-25-26- पत्र क्र.- 206- भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग
(2)
(3)
(4)
(1) मैहर
मौहट
अमरपाटन
4.2940
(5) कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर , जिला मैहर , (म.प्र.).
(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मौहट माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर , (भू-अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र.- 207 - भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में .) लगभग
(4)
(6) (2)
(5)
अमरपाटन
0.9966
(1) मैहर
(3) किंगरा वीरदत्त
रीवा शाखा नहर अंतर्गत किंगरा वीरदत्त माइनर 1 एवं 2 नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर , जिला मैहर, (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. अ 82-25-26 - पत्र क्र. - 208 - भू- अर्जन - 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभीं संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(3)
(2)
(1 ) मैहर
(4) 2.6320
अमरपाटन
(5) कार्यपालन यंत्री,
धतुई
(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु.
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर , (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
7567 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. - 209- भू- अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(4)
(5)
(6) (3) धमना
मैहर अमरपाटन
3.9570
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर , (म.प्र.).
रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां फीडर वितरिका नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लांन) कार्यालय , कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. - 210 - भू- अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(3)
(4)
(2) अमरपाटन
(1) मैहर
1.6910
(5) कार्यपालन यंत्री,
धुइसा
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर , जिला मैहर , (म.प्र.).
(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7568
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. 211-भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(2)
(3)
(4) (1) मैहर अमरपाटन
0.7480
धतुई
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
रीवा शाखा नहर अंतर्गत
धतुई सब माइनर नहर निर्माण हेतु.
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र.- 212- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(4)
(3)
मैहर अमरपाटन
3.5430
लालपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री,
(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर , (म.प्र. ).
बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7569
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. 213- भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(2)
(3)
(4) (1) मैहर
2.5530 अमरपाटन जुडमनिया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के जुड़मनियां माइनर नहर निर्माण हेतु.
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. अ 82-25-26- पत्र क्र. 214 - भू- अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1) मैहर
(2) अमरपाटन
(3) गोरा
(4) 8.0520
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर ,
(म.प्र.) .
(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका के गोरा माइनर 1 एवं गोरा माइनर 2 के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7570
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. 215- भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1 )
(2)
(3)
(4)
मैहर अमरपाटन धौरहरा
8.5590
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के धौरहरा माइनर नहर हेतु.
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर , जिला मैहर, (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. 216- भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीयं रकबा (हे. में.) लगभग
(2)
(4) (1) मैहर अमरपाटन
(3) मझगवां
2.7090
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर , (म.प्र.).
रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर की मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7571
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र.- 217- भू- अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1 )
(2)
(3)
(4)
मैहर
1.4190 अमरपाटन खरमसेड़ा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. - 218 - भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(2)
(3)
(4) (1 ) मैहर अमरपाटन बकैना
1.1510
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र. ).
रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7572
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. 219- भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में .) लगभग
(1) (2)
(4)
(5)
(6)
मैहर अमरपाटन
1.2670
(3) बैदुरा
कार्यपालन यंत्री,
उन्मुक्त
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर , जिला मैहर, (म.प्र.).
रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सब माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र.- 220- भू-अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(3)
(4)
(5)
(1) मैहर
(2) अमरपाटन ककरा
3.9310
कार्यपालन यंत्री,
(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र. ).
बैजनाथ उपशाखा के मौहट सब माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7573
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र.- 221- भू-अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1) मैहर अमरपाटन चोरखंडी
0.6060
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर , जिला मैहर , (म.प्र.).
रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र. - 222 -भू- अर्जन-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(4)
(5)
(6) (1 ) मैहर
(2) अमरपाटन
0.9260
कार्यपालन यंत्री,
(3) करिया पतेर
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर,
(म.प्र.).
रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां फीडर वितरिका नहर के निर्माण हेतु .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7574
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प्र.क्र.अ 82-25-26- पत्र क्र.-223- भू- अर्जन- 25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग
(1) (2)
(3)
(4) मैहर
2.1580
पोड़ी खूर्द
अमरपाटन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
रीवा शाखा नहर अंतर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु.
नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर , (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 17 दिसम्बर 2025
नस्ती क्र.- 2020 एलए-21390- भू-अर्जन- प्र.क्र.0002-अ-82-2025-26.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
जिला
(क)
तहसील
(ख)
ग्राम
(ग)
अर्जित रकबा
(घ)
खण्डवा
खण्डवा
खण्डवा तरफ कुन्बी
0.1125 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
7575
अर्जित भूमि का
खसरा नंबर
(1)
(2)
अर्जित भूमि का रकबा (हेक्टर में) कुल रकबा (हेक्टर में)
(3)
1
(4)
(5)
0.4534
711/3/1
अशोक पिता हिम्मत, निवासी- खण्डवा तरफ कुन्बी
0.1125
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है खण्डवा नगर निगम सीमा क्षेत्र में श्री दादाजी मंदिर के पीछे से पंधाना रोड मुख्य मार्ग के मध्य में 2 लेन मार्ग चौड़ाई 9 मीटर , लंबाई 125 मीटर निर्माण कार्य हेतु मार्ग के एक रेखन में आ रही निजी भूमि.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा / आयुक्त नगर निगम , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
कार्यालय , अनुविभागीय भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) बरेली, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
बरेली , दिनांक 30 सितम्बर 2025
क्र.- 2514- भू-अर्जन- 2025.- प्र. क्र. 0008 -अ-82-2023-24. चूंकि , राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ- 12-2-2014 सात-2 ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारुप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:-
ग्राम का नाम गडरवास
भूमि स्वामी का नाम
क्र. ग्राम का नाम
तहसील-बाडी
कुल रकबा
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(हे.में)
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
(1 ) (2)
(3)
(4) अर्जित रकबा (हे.में .)
(5)
1 गडरवास
(6)
(7)
(8)
1.114
64/4/2/1
नरेन्द्र सिंह आ. रामसिंह, जाति पुर्विया, निवासी ग्राम गडरवास
0.067 कार्यपालन यंत्री , बारना वायी नहर संभाग,
बरना परियोजना की दायीं मुख्य नहर एम-2 /डी/
बाडी
आरबीसी नवीन सब माइनर नहर निर्माण हेतु
ग्राम गडरवास .
संतोष मुदगल , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.
7576
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मऊगंज , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प.क्र.-171 - प्रवा.- भू-अर्जन-2025
मऊगंज, दिनांक 4 नवम्बर 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
|| अनुसूची ॥
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
मऊगंज
ग्राम
रजहा विन्धेश्वरी 891
क्षेत्रफल
0.001 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे.में. )
1
0.001
206/1 206/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 173- प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण:-
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
दुबगमा 489
क्षेत्रफल
0.001 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में. )
1
67
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7577
प.क्र. - 175- प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण:-
जिला
मऊगंज
तहसील नईगढ़ी
ग्राम देवीपुर 503
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे.में. )
1
29
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 177- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
भारिगंवा 778
क्षेत्रफल
0.008 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (.में. हे)
1
1114
0.001
2
0.001
982/1 982/2
3
735
0.001
4
0.001
867/1 867/2 867/3
5
614
0.001
769/1/1
769/1/2
6
769/1/3
0.001
769/2 769/3 769/4
7
169
0.001
8
0.001
469/1 469/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी.
निर्माण में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकूता है ।
7578
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र. - 179-प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
॥ अनुसूची ॥
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम बदिगंवा 661
क्षेत्रफल 0.002 हे.
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे .में . )
1
0.001
32/1 32/2/1 32/2/2
2
0.001
169/1 169/2 169/3
169/4
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 181 -प्रवा.- भू-अर्जन -2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण: -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम अतरैला 46
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (.में.हे)
156/1
156/2/1
1
156/2/2
0.001
156/2/3/1
156/2/3/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र. - 183-प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण:-
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
अहिरगवॉ 45
क्षेत्रफल
0.003
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे.में. )
1
103
0.001
2
306/1
0.001
306/2
3
212/1/1
0.001
212/1/2 212/1/3
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 185 - प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण: -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
सलैया रुस्तम 959
क्षेत्रफल
0.002 हे.
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे .में. )
1
312
0.001
2
214
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7580
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 187-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ॥
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम शुकुली 995
क्षेत्रफल
0.003 हे.
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा ( हे. में. )
1
53
0.001
2
178
0.001
3
251
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 189- प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण:-
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
पनगंवा 606
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे . में. )
1
60/1
60/2
60/3
60/4
60/5
0.001
60/6
60/7
60/8
60/9
60/10
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7581
प.क्र. -191-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज तहसील
सलैया दामोदर 961 ग्राम
क्षेत्रफल 0.003 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे.में. )
1
0.001
237/1/1 237/1/2
2
130
0.001
3
0.001
37/1/1/1 37/1/1/2 37/1/2 37/2/1/1 37/2/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 193-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का. विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम पतुआ 645
क्षेत्रफल
0.001 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे .में. )
1
0.001
15/1 15/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7582
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 195-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम रजहा 893
क्षेत्रफल
0.002 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे.में . )
1
14
0.001
2
92
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 197-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण:-
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम खरिका 194
क्षेत्रफल
0.003 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा( हे .में)
674/1
1
0.001
674/2
2
508
0.001
3
194/1
0.001
194/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 199- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण: -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम कोरिगंवा 155
क्षेत्रफल
0.004 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे .में. )
1
0.001
724
2
335/1
335/2
0.001
335/3
335/4
3
157
0.001
4
1225
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 201 - प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण :-
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
करही 101
क्षेत्रफल
0.003 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा हे.में
1
422/1
0.001
422/2
2
293
0.001
3
115
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी. निर्माण में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7584
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 203- प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील नईगढ़ी
ग्राम नरैनी 522
क्षेत्रफल 0.003 हे.
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा(हे .में)
1
209
0.001
2
107
0.001
3
141/1
141/2
141/3
0.001
141/4
141/5
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 205- प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण: -
जिला
मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम सुमदा कला 998
क्षेत्रफल
0.001 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे.में. )
1
418
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 207 - प्रवा.- भू-अर्जन -2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
मऊगंज
ग्रामः
सलैया हनुमान 960
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे .में. )
1
23/1/1
23/1/2
0.001
23/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7586
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र. - 209 - प्रवा.- भू-अर्जन -2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण:-
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम ताला 430
क्षेत्रफल
0.001 हे.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे . में. )
क्र. 1
8
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 211 -प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
- मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
मगनिया 800
क्षेत्रफल
0.003 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा(हे . में)
1
264/1/1
264/1/2
264/2/1
0.001
264/2/2
264/2/3
2
42
0.001
3
0.001
168/1 168/2 168/3
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7587
प.क्र. - 213- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण:-
जिला
मऊगंज
तहसील
मऊगंज
ग्राम महतिनिया 230
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे. में. )
1
44
0.001
2
138/1/1
138/1/2/1
138/1/2/2
138/1/2/3
138/1/2/4
138/2/1/1
138/2/1/2
138/2/2
138/2/3
138/3/1
0.001
138/3/2
138/4/1/1/1
138/4/1/1/2
138/4/1/2
138/4/1/3
138/4/2/2
138/4/2/3
138/4/4
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7588
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र. - 215- प्रवा.- भू-अर्जन -2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
पहरखा 595 ग्राम
क्षेत्रफल
0.005 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे. में. )
1
593/1
0.001
593/2
2
316
0.001
3
96/1
0.001
96/2
4
1107
0.001
5
848
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. -217- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम पथरौड़ा कला 583
क्षेत्रफल 0.002 हे.
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे .में . )
1
365/1/1
365/1/2
365/1/3
0.001
365/1/4 365/2/1 365/2/2 365/3
2
73
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7589
प.क्र.- 219- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
चिगिरिका टोला खुर्द 286
क्षेत्रफल
0.001 हे.
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा ( हे. में. )
1
97
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.-221 -प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण:-
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम पकरा 559
क्षेत्रफल
0.002 हे.
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा ( हे .में. )
1
435/1/1
435/1/2
0.001
435/2/1
435/2/2
2
55
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7590
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.-223- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्ज पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हे। आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम कबरा पैपखार 96
क्षेत्रफल
0.004हे .
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा )हे.
1
424/1
424/2
424/3/1
424/3/2
424/3/3
424/3/4
424/4/1/1/1
424/4/1/1/2
0.001
424/4/1/1/3
424/4/1/1/4
424/4/1/2
424/4/2/1
424/4/2/1
424/4/2/2/1
424/4/2/2/2
424/12
2
162/1
162/2
162/3/1
162/3/2
0.001
162/3/3
162/4
162/5
162/6
3
62/1
62/2
0.001
62/3
62/4
4
293
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र. - 225- प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम रजहा रामप्रसाद 894
क्षेत्रफल 0.001 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे. में. )
1
0.001
55/1/1/1 55/1/1/2 55/1/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 227-प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण: -
जिला
मऊगंज
तहसील नईगढ़ी
ग्राम
टटीहरा खुर्द 368
क्षेत्रफल 0.001 हे.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे .में. )
क्र.
1
90
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7592
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 229-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण :-
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम चकरहा टीला 269
क्षेत्रफल
0.001 हे.
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे.में. )
1
22/1 22/2/1
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 231- प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
|| अनुसूची ||
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम जिलहड़ी 349
क्षेत्रफल
0.003 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे.में .)
1
0.001
57/1 57/2
2
210
0.001
3
0.001
355/1 355/2 355/3 355/4
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी । शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7593
प.क्र.- 333- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम भागवतपूरा 764
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
9
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.-235-प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम खुझवा सुअरहा 201
क्षेत्रफल
0.007 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे.में. )
1
62,
0.001
2
141,
0.001
3
219
0.001
4
375
0.001
5
410
0.001
6
324
0.001
7
282
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7594
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र. - 237- प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम जाकी कोठार
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा हे .
1
0.001 26/1/7 /2,26 /1 / 5 / 3,26 /1 / 5 / 2,26 /1/ 5 /1,26/1/1 /9,26 /1 /1 /8 , 26/1/1/4, 26/1/1/3 , 26/1/1/2 , 26/1/1/1
2
56
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. -239-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नाच दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
लोढ़ बढैया 929
क्षेत्रफल
0.003 हे .
क्र.
खसरा क्र .
1
अर्जित रकबा ( हे . में)
34/1/1/2 34/1 /1 / 1,34 /1 / 2
0.001
2
81/2,81/1
0.001
3
111
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7595
प.क्र. - 241- प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हा गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
भागो 782
क्षेत्रफल
0.005 हे .
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे)
1
83
0.001
2
202/1,202/2/2
0.001
3
266
0.001
4
318/1,318 / 2,318 / 1/1
0.001
5
410/1,410 / 2 /1,410 / 2 / 2
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 243- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम गिनगंवा 225
क्षेत्रफल
0.005 है .
क्र.
खसरा क्र .
1
अर्जित रकबा ( . में . हे )
29
0.001
2
201/1,201/ 2,201 /1 /1
0.001
3
275
0.001
4
488
0.001
5
425
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2 .. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7596
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.-245- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील नईगढ़ी
ग्राम सुअरहा 990
क्षेत्रफल 0.004 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे . में )
1
75
0.001
2
156
0.001
3
246
0.001
4
446
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 247- प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
अतरैला 11
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र .
1
अर्जित रकबा ( . में . हे )
135
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7597
प.क्र.-249-प्रवा. -भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
खुझवा सुखदेव सिंह 166
क्षेत्रफल
0.002 है .
क्र.
खसरा क्र .
1
अर्जित रकबा (हे . में. )
0.001
8 /1/ 2 /1,8 /1 / 2/ 2,8 / 1 / 3 , 8 /1/4,8 /1 / 5,8 / 2,8 / 1 /1 ,
2
76/1,76/2,76/3,76/4
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 251 -प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
खुझवा उर्फ़ खजुरहा 199
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र.
खसरा क्र .
1
अर्जित रकबा ( ) हे . )
5
0.001
2
49
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है ۱۱ अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7598
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र. - 253-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
कंधवार 91
क्षेत्रफल
0.001 हे.
क्र.
खसरा क्र .
1
अर्जित रकबा ( . में . हे )
58
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 255-प्रवा.-भू-अर्जन -2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
बहेरा 710
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
519
0.001
2
421
0.001
3
245
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र; दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
7599
प.क्र. - 257- प्रवा.- भू-अर्जन -2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील नईगढ़ी
ग्राम तवरगँवा 433
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
45
0.001
2
0.001
239/1,239/ 2,239 /3
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी . बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.-259-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम तवरगँवा 437
क्षेत्रफल
0.002 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में. )
1
60/1,60 / 2,60 / 3,60 / 4,60/ 5
0.001
2 106
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी . बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7600
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 261 -प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
नईगढ़ी
तहसील
ग्राम तवरगँवा 433
क्षेत्रफल
0.003 है .
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
280/1/1,280 /1 / 2,280/1 /3 ,
0.001
280/1/4,280/2/1,280/2 /2 ,
2
0.001
184/3 /1,184/ 3 / 2,184 /1 / 1 , 184/1 / 2,184/1 /3,184/ 2
3
68/1,68/ 2
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 263 - प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
बनई 685
क्षेत्रफल
0.003 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे)
1
188
0.001
2
930
0.001
3
1500
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7601
प.क्र.- 265-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
नईगढ़ी
तहसील
ग्राम चपगंवा 270
क्षेत्रफल
0.006 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
316
0.001
2
414
0.001
3
214
0.001
4
5
0.001
5
83,84
0.001
6
60
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.-267-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम खैरहाई 209
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
90
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी . बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 269- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम अमलकपुर 16
क्षेत्रफल
0.003 हे.
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
43
0.001
2
176
0.001
3
354
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. -271 - प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम अल्हौवा 37
क्षेत्रफल
0.008 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
224
0.001
2
6
0.001
3
143
0.001
4
303
0.001
5
347
0.001
6
387
0.001
7
426,
0.001
8
534
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना
अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7603
प.क्र.- 273- प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
हस्तो 1059 ग्राम
क्षेत्रफल
0.002 है .
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
218
0.001
2
316
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी . बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.-275-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण :-
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
तवरगँवा 436 ग्राम
क्षेत्रफल
0.001 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा हे .
1
95,96
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 277- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
नईगढ़ी
तहसील
ग्राम कौदा 653
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
31
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.-279-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
नईगढ़ी
ग्राम
मैरहा 876
क्षेत्रफल
0.002 है.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
1
28,
0.001
2
171,112
0.001
11 1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी . बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7605
प.क्र.-281-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पर्द ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
नईगढ़ी
तहसील
ग्राम
अटरा 3
क्षेत्रफल
0.001 हे .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( . में . हे )
क्र. 1
0.001
195
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी . बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 288-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
मऊगंज, दिनांक 11 नवम्बर 2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु
आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम
सेमरिया वृन्दावन
क्षेत्रफल
0.002 हे .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
क्र.
खसरा क्र .
1
0.001
77
2
0.001
245 /1 /1,245 / 2,245 /3
" बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत 1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7606
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 290-प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
मऊगंज
ग्राम
सेमरिया 1009
क्षेत्रफल
0.003 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
56,
0.001
2
224
0.001
3
387/1/1,387 /1/ 2,387/ 2 /1,387 / 2/ 2
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.-292-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा
19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
मऊगंज
ग्राम उरुआ
क्षेत्रफल
0.004 है.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
क्र. 1
25
0.001
2
0.001
75/1,75/2, 75/3 , 75/4 , 75/5
3
140
0.001
4
192
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7607
प.क्र.-294-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम शुकुलगंवा 993
0.001 है.
क्षेत्रफल
अर्जित रकबा ( हे . में . )
खसरा क्र .
क्र . 1
0.001
103
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. -296- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम घोरा कोठार
क्षेत्रफल
0.003 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
23
0.001
2
37
0.001
3
76
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 298- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण: -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
घेलौही कोठार
क्षेत्रफल
0.001 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
167
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 200-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम मुदरिया
क्षेत्रफल
0.003 हे .
खसरा क्र .
क्र.
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
12,
2
0.001
105 ,
3
318/1/1 , 318/1/2 ,
318/1/3 , 318/1/4 ,
318/1/5 , 318/1/5 ,
0.001
318/1/6 , 318/1/7 ,
318/1/8 , 318/1/9 ,
318/2/1 , 318/2/2 ,
318/2/3 , 318/2/4 , 318/3
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7609
प.क्र.- 302-प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण: -
- मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
नरैनी
ग्राम
क्षेत्रफल
0.003 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे.में . )
1
0.001
491,492
2
0.001
1. 325/8/1 , 325/8/2 , 328/8/3 , 328/8/4
3
0.001
99/1, 99/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है – " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7610
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
प.क्र.-304-प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम सेमरिया कुञ्जबहेरिया
क्षेत्रफल
0.004 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
95,
0.001
2
247,
0.001
3
378/1,378/ 2
0.001
4
0.001
523/1 , 523/2/1 , 523/2/2
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 306-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण: -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम - रतनगंवा मुडवार
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
68,66
2
179
0.001
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत 1. डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7611
प.क्र. -308-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम मालातर 847
क्षेत्रफल
0.001 हे.
क्र.
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
खसरा क्र . 68
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 310- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
मोर्चा अटारी
क्षेत्रफल
0.001 है.
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
78/1, 78/2,87/1
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7612
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 312-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम नौढ़िया 554
क्षेत्रफल 0.006 है .
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
32
0.001
2
127
0.001
3
196
0.001
4
368
0.001
5
439
0.001
6
513,514
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 314-प्रवा.-भू-अर्जन -2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम महगू पुरवा 829
क्षेत्रफल
0.001 हे .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
क्र. 1
11/1 , 11/2
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.-316- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण: -
जिला मऊगंज
तहसील मऊगंज
ग्राम
ऊधौ पुरवा
क्षेत्रफल
0.005 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
90/1/1,90/1/2/1,90/ 1/ 2/2,90/ 2,90/3/ 1,90/3/2,90/4/1,90/4/2
2
0,001
121/1,121/2,
3
0.001
254,
4
0.001
360,
5
0.001
426,426/27/1,426/27/ 2,426/27/3
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 318-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
मऊगंज
भूमि का विवरण : - जिला
मऊगंज
तहसील
शुकुलगंवा 992
0.007 है.
ग्राम क्षेत्रफल
अर्जित रकबा ( हे . में . )
क्र .
खसरा क्र .
1
0.001
9/1/1/2 ,
9/1/2,9/2
0.001
2
44/1, 44/2
3
0.001
149/1, 149/2
4
245/1,
245/2/1
245/2/2
245/3/1 245/3/2
0.001
245/4
245/5/1
245/5/2
245/5/3 245/6/1
317/1,
5
0.001
317/2, 317/3 , 317/4
374/1
6
0.001
374/2 374/3/1 374/3/2/1 374/3/2/2
374/4 493/1/1
0.001
493/1/2/1 ,493/1/2/2 ,493/2
493/1/2/3 493/1/3
493/1/4
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7614
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र. -320-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम
पकरा 558
क्षेत्रफल
0.007 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
455,
2
0.001
335,
3
0.001
280/1/1 , 280/1/2 , 280/2/1 , 280/2/2
4
0.001
179/1, 179/2 , 179/3 , 179/4 , 179/5
5
0.001
106,
6
0.001
54/1/1, 54/1/2 , 54/1/3 , 54/1/4, 54/1/5 , 54/1/6/1 , 54/1/6/2 , 54/2, 54/3,54/4, 54/5
7
0.001
28/1, 28/2
" बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत 1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 322 - प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम
महुबाग़दरा
क्षेत्रफल
0.005 है.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
64,
0.001
2
30/2,
0.001
3
0.001
165/1 /1,165/ 1 / 2,165 / 2,165/ 3 / 1,165 /3 /2,16 /4,165 / 5
4
0.001
204/1 /1,204 /1 / 2,204/ 1 / 3,204/1 / 4,204 /1 / 5,204/1 /6
5
234/1 , 234/ 2,234/ 3,234/4
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 324-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु
आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम पहाडी धनीराम
क्षेत्रफल 0.001 है .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
क्र.
1
0.001
165
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 326-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
पहाडी भोलाराम 604
क्षेत्रफल
0.001 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
33/1,33 / 2 , 33/3 , 33/ 4,33 /5
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
" डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7616
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 328-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
बहिकाथा
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
52/1,52/ 2
2
0.001
119/1,119 / 2,119 /3
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 330- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पंद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण: -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम ढोगावल
क्षेत्रफल
0.004 हे.
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
37
0.001
2
0.001
3
0.001
103 /1,103 / 2/1,103 / 2 / 2,103 / 3,103 / 4,103/ 5 175 /1 /1,175 /1 / 2,175 / 2
4
207
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7617
प.क्र.-332- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
हटवा सोहरान 1034
क्षेत्रफल
0.007 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
53
0.001
2
101,
0.001
3
0.001
283/1/1,283 /1/ 2,283 / 2,283 /3,283/3/1,283/ 3 /2 ,
4
376/1,376/2
0.001
5
420,
0.001
6
0.001
480/1/2/2 , 480/1/2/3 , 480/2 , 480/3/1 , 480/3/2 , 480/4/1 , 480/4/1/1 , 480/4/1/2 , 480/1/1/1 , 480/1/1/2 , 480/1/1/3 , 480/1/2/1 , 480/4/2/2 , 480/4/3 , 480/5/1 , 480/5/2
7
527/1,527/ 2
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. -334- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम पहाड़ी अमोच 602
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
53/1/1 , 53/1/2 53/2
0.001
2
83/1 /1,83 /1/ 2,83 / 2,83 / 3
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7618
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.-336-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम
पहाडी मझियार
क्षेत्रफल
0.002 है .
खसरा क्र .
क्र.
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
55/1 , 55/2
2
194
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 338- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम
पंडित पुरवा 642
क्षेत्रफल
0.001 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
28/1/1 , 28/1/2/1 ,
0.001
28/1/2/2 , 28/2/1 , 28/2/2 , 28/3 , 28/4 , 28/5 , 28/6 , 28/7 , 28/8 , 28/9 ,
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
7619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
प.क्र. -340-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम रामपुर 904
क्षेत्रफल
0.005 हे.
खसरा क्र .
क्र.
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
9/1 , 9/2 , 9/3 , 9/4 , 9/5 , 9/6 , 9/7 , 9/8 , 9/9 , 9/10 ,
2
0.001
141/1 , 141/2 , 141/3 , 141/4/1 , 141/4/2 ,
3
0.001
242/1 , 242/2 , 242/3 , 242/4/1, 242/4/2 , 242/4/3
4
489/1 , 489/2 , 489/3 , 489/4
0.001
5
0.001
583/1, 583/2 , 583/3/1 , 583/3/2 , 583/3/3
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 342- प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
रतनगंवा 898
क्षेत्रफल
0.003 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
11/1 , 11/2 , 11/3 , 11/4 , 11/5 , 11/6
2
70
0.001
3
0.001
130/1 , 130/2 , 130/3 , 130/4
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7620
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.-344-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम बहेरहा कला
क्षेत्रफल
0.001 हे.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
क्र. 1
13
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.-346-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
बमुरिहा
क्षेत्रफल
0.005 हे .
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
38/1/1/1,38/1 //1 / 2,38 /1 / 2,38 / 2
0.001
2
43/1/1,43 /1 / 2,43 / 2 / 2,43 / 2 / 1
0.001
3
180
0.001
4
40 /1,40 / 2 /1,40 / 2 / 2
0.001
5
209
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7621 भाग 1 ]
प.क्र.-348-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
दुबगंवा कुर्मियान
क्षेत्रफल
0.008 हे .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
1598/1/1,1598/1/ 2,1598/2
2
0.001
1431,
3
0.001
1108,
4
0.001
1233,
5
0.001
991/1,991/2,991/3,/991/4,991/5,991/6
6
787/1,787/2/787/3
0.001
7
0.001
644,
8
0.001
1464/1,1464/2,1464/3,1464/4
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 350-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
कीर्तिया कोठार
क्षेत्रफल
0.001 है .
क्र.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
45
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 352- प्रवा.- भू-अर्जन -2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण: -
जिला
मऊगंज
तहसील मऊगंज
खीरी
ग्राम
क्षेत्रफल
0.004 है.
खसरा क्र .
क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . ) 1
0.001
170 ,
2
0.001
99,
3
0.001
6/1,6/2,6 / 3,6/ 4,6/ 5,6/6,6/ 7,6/ 8,6/ 9,6 / 10,6/11
4
0.001
237,
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र.- 354 - प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
मऊगंज
तहसील
ग्राम कीर्तीय
क्षेत्रफल
0.001 हे .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
क्र. 1
64
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है
डी. बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 356- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चू राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित र्भाः की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुननेसन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आभ्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमिका विवरण : -
जिल
मऊगंज
तहर्मल
मऊगंज
ग्राम अटरा खुर्द 5
क्षेत्रप्न
0.002 है .
रु.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
175
0.001
2
115
0.001
1. गर्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. -358-प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम कीर्तीय पैपखार
क्षेत्रफल
0.001 हे.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
क्र. 1
89
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7624
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
प.क्र.- 360- प्रवा.-भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
मऊगंज
जिला
नईगढ़ी
तहसील
ग्राम मालेगावा 825
क्षेत्रफल
0.003 हे.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में)
क्र .
1
0.001
106
2
0.001
378,377
3
0.001
562
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी. बी . निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प.क्र. - 362 - प्रवा.- भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निज़ी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
तहसील
मऊगंज
ग्राम जाकी कोठार
क्षेत्रफल
0.002 हे .
क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
10
0.001
2
31
0.001
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7625 भाग 1 ]
प.क्र. -364-प्रवा. भू-अर्जन-2025
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु
आवश्यकता है : -
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण : -
जिला
मऊगंज
मऊगंज
तहसील
ग्राम
जमुरहा 346
क्षेत्रफल
0.006 है.
क्र .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा ( हे . में . )
1
0.001
88,
2
0.001
164/1/2 , 164/1/3 , 164/1/1 , 164/1/1/2 , 164/1/1 , 164/2
3
0.001
437/1, 437/2
4
0.001
549/1 , 549/2
5
307 ,
0.001
6
0.001
791,
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत
डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7626
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-549-भू-अर्जन-2025
देवास, दिनांक 11 दिसम्बर 2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत "पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु ग्राम नागदा तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पंप हाऊस-6 के निर्माण" के लिए " हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पंप हाऊस -6 के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम- नागदा
देवास
तहसील-
नगर
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का
कुल रकबा (हेक्टर)
सिंचित
असिंचित
योग 1.
3.807
3.807 "पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु पंप हाऊस निर्माण
अनुसूचि 2
"पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु
"हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु पंप हाउस -6 के निर्माण " के अन्तर्गत
ग्राम नागदा की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- नागदा
तहसील- देवास नगर) क्र.
भूमि का कुल रकबा
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
कुल
कुल
सिंचित असिंचित सिंचित असिंचित
0,200
0.200 0.070
1050/1
1. जाकीर पिता नवाब जाति मुसलमान
0.070
0.110
0.110 0.060
1051/1
0.060
2.
0.310
0.310 0.280
0.280 शाकीर पिता नवाब जाति मुसलमान 1051/2 7627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
1051/3 0.310 जिबराईल पिता नवाब जाति
3.
1051/9
0.160
मुसलमान
1056/4
0.048
0.215
1051/10
4.
1056/3
0.044 वारिस पिता सत्तार जाति मुसलमान
1051/11 0.100
0.159
1056/2 5. अब्दुलगनी पिता सत्तार जाति मुसलमान
0.310 0.310 0.310
0.160 0.160 0.160
0.048 0.048
0.048
0.215 0.215 0.215
0.044 0.044 0.044
0.100 0.100 0.100
0.159 0.159
0.159
0.084 0.084
0.084
1052/1 0.084
6.
मांगीलाल पिता बापू जाति खाती
0.137
1052/3
0.232
1052/5
1052/2 0.190
प्रकाश पिता रामचन्द्र जाति खाती
7 .
0.172
1052/4
8. विष्णु पिता हजारीलाल जाति खाती
0.116
1052/6 9. देवकरण पिता हजारीलाल जाति खाती
1054/2/1 0.414
10. कैलाश पिता राजाराम जाति तम्बोली
1054/2/2 0.201 11. सत्यनारायण पिता राजाराम जाति तम्बोली
दिनेश पिता राजाराम जाति तम्बोली 1054/2/3 0.202 12.
1054/2/4 0.202
13. मनोहर पिता राजाराम जाति तम्बोली
1055/1 0.372
14. गोपाल पिता राजाराम तम्बोली जाति
0.121
1055/2 15. कलाबाई पति कैलाश जाति तम्बोली
1056/1 0.259
16. जमील पिता सत्तार जाति मुसलमान
0.126
1057/2 17. महेश उर्फ आलोक पिता रामेश्वर दिनेश पिता रामेश्वर जाति तम्बोली
0.125
1057/1 ,
18.
0.032 अनसुईयाबाई पति रामनारायण जाति तम्बोली
1080,
0.077
0.049
1081,
1082
0.020
1057/3 19. केसरीमल पिता आत्माराम जाति तम्बोली
29
4.787 कुल 19
0.137 0.137
0.137
0.232
0.232 0.232
0.190
0.190 0.190
0.172 0.172
0.172
0.116
0.116 0.116
0.200
0.200 0.414
0.120
0.120 0.201
0.120 0.120
0.202
0.120
0.120 0.202
0.170 0.170
0.372
0.121 0.121
0.121
0.259
0.259
0.259
0.126
0.126 0.126
0.125
0.125 0.125
0.012
0.012 0.032
0.027 0.077 0.027
0.010 0.049 0.010
0.020 0.020 0.020
3.807
4.787
3.807
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7628
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 15 दिसम्बर 2025
क्रमांक 1650/ भू-अर्जन / 2024:: जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र के जिला छतरपुर अन्तर्गत तहसील बक्स्वाहा के ग्राम - कर्री के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की निजी भूमि "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " के तहत अर्जित की जा रही भूमियों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82 / 2023-24 में धारा -45 (2) के तहत गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समीति की समीक्षा के उपरान्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम, 2013 की धारा -17 (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत आयुक्त सागर संभाग सागर के अनुमोदन दिनांक 25.06. 2025 के उपरान्त धारा -18 के तहत इस अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है ।
"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा -11 के अन्तर्गत जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला छतरपुर की तहसील बक्स्वाहा के ग्राम- करी के परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्कीम का सार निम्नानुसार है:-
1. जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत ग्राम करीं कछार मे अर्जित की गई भूमि अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -16 के तहत नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अधिनियम की धारा -17 के अधीन पुनर्विलोकन हेतु अधिनियम की धारा -45 (2 ) के तहत कलेक्टर छतरपुर की अध्यक्षता मे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन किया गया ।
2. उक्त समिति द्वारा दनांक 16.12.2024 को समय दोपहर 1.00 बजे कलेक्टर कार्यालय छतरपुर के सभाकक्ष मे बैठक आयोजित की जाकर सदस्यों के समक्ष परियोजना हेतु नियुक्त प्रशासक (प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा छतरपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -16 के तहत प्रस्तुत पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम पर चर्चा की गई ।
3. जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत तहसील बक्स्बाहा जिला- छतरपुर अंतर्गत परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (जिसे आगे अधिनियम -2013 कहा गया है) के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जा चुका है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
ग्राम
स.क्र. तहसील
1
पाली
2
करी
बक्स्वाहा
3
निपनिया
खतरिया
4
योग:-
7629
कुल प्रभावित रकवा (हेक्टेयर में)
10.181
60.866
12.191
60.062
143.300
4. उक्त ग्रामों की भूमि अर्जन हेतु परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार अधिनियम-2013 की धारा -11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जा चुका है ।
5. परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार प्रभावित ग्रामों का राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल से सर्वेक्षण कराया गया । उक्त सर्वेक्षण अनुसार उपरोक्तानुसार ग्रामों मे निम्नानुसार ग्रामों मे प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना संभावित है ।
तहसील ग्राम
स. क्र.
कुल प्रभावित व्यक्ति जिनके प्रभावित मकानों मे स्थाई निवास है
कुल प्रभावित व्यक्ति जिनका प्रभावित मकानो में अस्थाई निवास है
अधि. 2013की धारा-3 डी के तहत प्रभावित परिवारों की संख्या
2
4
6
3
5 1
1 बक्स्वाहा
0
37
21
करी कछार
37
0
21
कुल:-
प्रभावित छोटे कारीगर
प्रभावित छोटे दुकानदार
लोकपयोगी शासकीय भवनोंकी संख्या
कुल प्रभावित परिवारों की संख्या
अन्य सुख सुविधायें एवं संरचनाओं की संख्या
पशुवाड़ा रखने वाले परिवारों की संख्या
7
10
11
12
8
9
0
0
0
12
1
58
0
0
0
12
1
58
6. उपरोक्त तालिका अनुसार जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित भूमि अर्जन के कारण तहसील बक्स्वाहा के एक ग्राम- करी (कछार) मे 37 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे है जिसमे प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम-2013 की धारा -3 ड के तहत सर्वेक्षित 21 कुटुम्ब भी निवासरत् है इस प्रकार तहसील बक्स्वाहा मे अनुमानित कुल 58 प्रभावित कुटुम्बों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है । उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुम्बों) को जो प्रभावित मकानों मे स्थाई रूप से निवासरत है को विस्थापन करने हेतु ग्राम गुगवारा मे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप मे चिन्हित किया गया था परन्तु प्रभावित परिवारों द्वारा अन्यत्र किसी भी स्थान पर पुनर्वासन करने से इंकार कर दिया गया । प्रभावित कुटुम्ब / परिवारों द्वारा मांग की गई कि प्रत्येक कुटुम्ब को अधिनियम-2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार नये ग्राम अथवा कॉलोनी मे पट्टा / मकान के स्थान पर एक मुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया जावें ।
7. अधिनियम-2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुम्बों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें / सुविधायें दी जावेगी ।
7630
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
1. ग्रामीण क्षेत्र मे प्रभावित किसी मकान मे वंचित किये जाने की दशा मे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने हेतु राशि रू .1,50,000 /- प्रति कुटुम्ब दिया जावेगा ।
2. कण्डिका-1 मे वर्णित फायदें को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र मे रह रहा है और जिसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
3. (क) जहाँ परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहाँ अपेक्षित क्षेत्रों मे समुचिंत प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना मे नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना मे ऐसे कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग ) वार्षिकी पॉलिशियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रति मास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलु सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए परिवहन खर्च के रूप मे एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।
6. किसी कारीगर छोटे व्यापारी या पशुबाड़ा रखने वाले परिवार या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनके स्वामित्वधीन प्रभावित क्षेत्र मे गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
7. प्रत्येक कुटुम्ब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनव्यर्वस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।
8. चूँकि प्रभावित कुटुम्बों / परिवारो के पुर्नवास हेतु नए गांव या कॉलोनी नही बसायी जा रही है इसीलिए अधिनियम -2013 की तीसरी अनुसूची मे प्रभावित कुटुम्बों / जनसमुदाय के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विलोपित किया जाने का निर्णय लिया गया ।
9. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधाएं प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों मे अधिनियम-2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक से पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति मे ही देय होगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र मे निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित कुटुम्बों (व्यक्तियों) का होगा ।
10. अधिनियम की धारा -3ड के तहत प्रभावित कुटुम्ब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक अथवा प्रभावित मकान क्रय (अर्जन ) की सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित कुटुम्ब / व्यक्ति को दिया जावेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 17 दिसम्बर 2025 क्र.-5054-भू-अर्जन-2025
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-
अनुसूची
भैसनवाही जलाशय परियोजना
1 परियोजना का नाम
2- भूमि का विवरण :-
सिवनी
(क) जिला
लखनादौन
(ख) तहसील
प.ह.न.- 110
ब्राम्हनवाडा
(ग) नगर/ग्राम
4.01 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
संरचना
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम
वृक्ष
क
और पता
सर्वेक्षण कमांक
उत्तर
दक्षिण
पश्चिम
संख्या
प्रकार स्वामित्व प्रकार
tickyBlek
भूमिकाप्रकार
11
*प्लिंथएरिया
1213 क्षेत्रफल(हे०में) Lilatesebates
8
10
4
6
9
7
1
2
1
शासकी य भूमि
0.03
शासक ीय रास्ता
1 15
शासकी य रास्ता
ख.नं. 14की भूमि
कृषि
भोलाराम
भागचंद
Websitethe
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 17 की भूमि
भागवती पि. गिन्दू जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
2 17/1
0.04
ख.नं. 15 की भूमि
कृषि
स्वयं की शेष भूमि
websitethe
स्वयं की शेष भूमि
नि.ग्रा.
0.05
3 17/4
कृषि
ख.नं. 17/5 की भूमि
17/6 की भूमि ख.नं.
helpitate
नोरेलाल पि. अंतराम जाति परधान भूमिस्वामी
स्वयं की शेष भूमि
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 14 की भूमि
17/5
4
ख.नं. 15 की भूमि
0.12
कृषि
ख.नं. 17/4 की भूमि
thelatefile
चुन्नीलाल पिता अंतराम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ख.नं. 13 की भूमि
5 14
ख.नं. 15 की भूमि
ख.नं. 24की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
0.03
कृषि
helpsbefhe
सुरेशकुमार पि. रामदास जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
स्वयं की शेष भूमि
6 24/2
0.03
ख.नं. 24/1 कीभूमि
कृषि
ख.नं. 14 की भूमि
ओंकार पि. अंतराम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
besttesle
ख.नं. 17/5 की भूमि 7632
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
स्वयं की शेष भूमि
7 24/1
0.03
कृषि
भूमि शासकी य
ख.नं. 33/4 की भूमि
टोपसिंग पि. अंतराम
जाति परधान नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
ख.नं. 24/2 की भूमि
Website
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 34 की भूमि
8 33/1
0.01
कृषि
ख.नं. 11/1 की भूमि
ख.नं. 33/2 की भूमि
listedthe
-
बहीद पि. हफीज जाति
बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ख.नं. 10 की भूमि
ख.नं. 8 कीभूमि
9
0.02
कृषि
ख.नं. 33/2 की भूमि
website
ख.नं. 11/2 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
10 33/2
0.02
कृषि
ख.नं. की भूमि
ख.नं. 33/1 की भूमि
webstelle
ख.नं. 33/3 की भूमि
इब्राहीम पि. हफीज जाति
बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ख.नं. ४ की भूमि
11 11/2
0.02
कृषि
ख.नं. 33/2 की भूमि
ख.नं. कीभूमि
Websight
ख.नं. 11/3 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
12 33/3
0.03
कृषि
ख.नं. 11/3 की भूमि
ख.नं. 33/2 की भूमि
websiteto
ख.नं. 33/4 की भूमि
सुबराती पि. हफीज जाति
बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ख.नं. 8 की भूमि
13 11/3
0.02
कृषि
ख.नं. 33/3 की भूमि
ख.नं. 11/2 की भूमि
relatedia
ख.नं. 11/4 की भूमि
ख.नं.
11/4
स्वयं की शेष भूमि
14
0.02
33/4
कृषि
की भूमि
ख.नं. 33/3 की भूमि
handleslie
ख.नं. 24/1 की भूमि
लियाकत पि. हफीज
जाति बहना
नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
ख.नं. 8 की भूमि
15 11/4
0.01
कृषि
शासक ीय भूमि
ख.नं. 11/3 की भूमि
ख.नं. 33/4 की भूमि
theatersuasion
ख.नं. 9 की भूमि
16 10
0.02
कृषि
ख.नं. ख.नं. 34की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
trustee
11/1 की भूमि
रियाज शेखअलीम
शाकराबी पति मरहूम
शेखकलीम बानोबी पिता
स्वयं की शेष भूमि
17 34
कृषि
रियाज जाति बहना नि.
ग्रा. भूमिस्वामी
0.03
ख.नं. 10 की भूमि
ख.नं. 35/2 की भूमि
website
ख.नं. 33/1 की भूमि
ख.नं. 8 की भूमि
शासकी य रास्ता
18 9/1
0.01
कृषि
ख.नं. 9/2 की भूमि
ख.नं. 10 की भूमि
webdelhe
राबियाबी पति शेख रबाद
जाति बहना नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
ख.नं. 8 की भूमि
शासकी य रास्ता
शासकी य रास्ता
19 9/2
0.01
कृषि
ख.नं. 10 की भूमि
website
07
शेख आबिद पिता शेख
रबाद जाति बहना नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
ख.नं. 7 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 36 पलास की भूमि
20 35/1
0.02
कृषि
tribalajin
ख.नं. 35/2 की भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
21 9/3
0.02
कृषि
thelostthe
7633
शासकी य रास्ता
ख.नं. 8 की भूमि
ख.नं. 35/1 की भूमि
ख.नं. 9/2 की भूमि
पलास 01
मो. राजिक पिता शेख
रबाद जाति बहना नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
22 35/2
0.03
कृषि
wellbitoile
23
7
0.09
कृषि
thebestelle
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 9/2 की भूमि
ख.नं. 35/1 की भूमि
ख.नं. 34की भूमि
02 01
ख.नं. 6 की भूमि
पलास महुआ
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 36की भूमि
ख.नं. 9 की भूमि
भगवत टकलसिह मोहन
योगेन्द्र शैलेन्द्र
राजकुमारी शुभद्रा निर्मला
24 36
0.05
कृषि
Webstelle
01
पलास
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 37 की भूमि
ख.नं. 7 की भूमि
ख.नं. 35/1 की भूमि
उमाप्रसाद
पिता
मुरारीलाल जाति परधान
नि.ग्रा. भूमिस्वामी
25 37
0.13
कृषि
helpitefle
02 01
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 42 की भूमि
पलास महुआ
ख.नं. भूमि 36 की
ख.नं. 6 एव ख. की भूमि नं. 7
बसन्त संतराम संतकुमार
बसंतो पि. नीकेलाल
जामनी बेवा रीझनलाल
26 39/1
भूमिस्वामी
कृषि
0.04
ख.नं. 42 की भूमि
ख.नं. 40/1 कीभूमि
ख.न. 37 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
बेवा रीझनलाल जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी तेजीलाल जुगरसिंग रामविशाल आशा सुशीला पि. रीझनलाल मायाबाई
27
6
0.03
भूमिस्वामी
कृषि
02 01
पलास महुआ
ख.नं. 5 की भूमि
ख.नं. 7 की भूमि
ख.नं. 37की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
खोवाराम शारदाबाई
लक्ष्मीबाई भागवतीबाई
पि. धरमचंद जाति तेली
नि.ग्रा. भूमिस्वामी
28 42
कृषि
0.24
स्वयं की पलास 01 शेष भूमि
शासकी य रास्ता
ख.नं. 40/1 की भूमि
सुनीलकुमार पि.
प्रेमचंदबनिया
जाति
बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी
Thelatelete
29 40/1
0.04
कृषि
lbstelle
30 46
0.05
कृषि
ख.नं. 40/1 की भूमि
ख.नं. 42 की भूमि
ख.नं. 140/2क भूमि
ख.नं. 40/ की भूमि
ख.नं. 39/1 की भूमि
ख.नं. 47/2 की भूमि
ख.नं. 47/2 की भूमि
ख.नं. 51 की भूमि
ख.नं. 47/2 की भूमि
भोपाल झनकलाल बाताबाई श्यामबाई रामाबाई गंगाबती पि. सुखचरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
31 47/1
0.04
कृषि
WalletaleWebstelle
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 42की भूमि
ख.नं. 47/2 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
श्याम पि. हरचरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
32
10.02 48/
Helplifie
ख.नं. 46 की भूमि
स्वयं शेष भूमि
ख.नं. 48/2 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि 7634
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
33 47/2
0.07
कृषि
Wellitele
34 48/2
0.02
कृषि
[ भाग 1
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 47/1 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 46 की भूमि
ख.नं. 46 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 48/1 की भूमि
मोहत पि. हरचरन जाति
परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
Helplifie|
35 50/2
0.05
कृषि
Hebble
36 50/1
0.06
कृषि
भूमिस्वामी
ख.नं. 46 की भूमि
ख.नं. 51 की भूमि
ख.नं. 50/1 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 48/2 की भूमि
ख.नं. 51 की भूमि
ख.नं. 50/2 की भूमि
ख.नं. 66की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
भोपाल झनकलाल बाताबाई श्यामाबाई रामाबाई गंगाबाई पि. सुखचरन रोशन भगतराम फुलिया सुनीता शिवकली सुमंत्रा माधाबाई पि. बसोडी टोपसिंग ओंकार नोरेलाल ईश्वरीप्रसाद लेखराम लीलाबाई कल्लू चुन्नीलाल पि. अंतराम गिरजाबाई बेवा सुखचरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
37 51
0.08
भूमिस्वामी
कृषि
पलास 07
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 46 की भूमि
ख.नं. 52/1 की भूमि
भोपाल पि. सुखचरन
जाति परधान नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
38 52/1
0.07
भूमिस्वामी
कृषि ख.नं. 50/1 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 51 की भूमि
ख.नं. 52/2 की भूमि
ख.नं. 66 की भूमि
शेखभूरा पि. शकूर
जाति
बहना
नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
39 52/2
0.10
भूमिस्वामी
कृषि
स्वयं की शेष भूमि
52/1 ख.नं. की की भूमि
ख.नं. 55की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
शेखमंजूर पि. शकूर जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी
40 55
0.05
भूमिस्वामी
कृषि
पलास 07
ख.नं. 14 की भूमि
ख.नं. 57 की भूमि
ख.नं. 52/2 की भूमि
ख.नं. 56 की भूमि
गुलाम पि. सलीम जाति
बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी
41
57 भूमिस्वामी
कृषि
0.09
ख.नं. 55 पलास 07 की भूमि
ख.नं. 52/2 की भूमि
ख.नं. 56की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
किशोरी कुंदन होमसिंह हल्की ऊषा पि. प्रेमचंद शकुनबाई बेवा रीझन राजेश सुरेश सरला पि. रीझन जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7635
स्वयं की शेष भूमि
42
कृषि
ख.नं. 103/2 की भूमि
0.13
ख.नं. 55 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
56 Website
स्वयं की शेष भूमि
43
कृषि
केशरबाई पि. जगनसिंह बिरझी भीमसेन सोमाबाई पि. मंगल केशरी पि. जगनसिंह जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.21
स्वयं की शेष भूमि
ख.न. 110/1 की भूमि
ख.नं. 105 की भूमि
111 usesdie
शासकी य रास्ता
शासकी य रास्ता
शासकी य रास्ता
शासक य रास्ता
44
0.03
कृषि
133 buriedle
पलास 02
स्वयं की शेष भूमि
45
0.01
कृषि
ख.न. 103/2 की भूमि
ख.नं. 56 की भूमि
103 / 1
स्वयं की शेष भूमि
thesatelle
खोवाराम पि.
धरमचंद
जाति तेली
नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
शासकी य रास्ता
46
0.01
कृषि
ख.नं. 134 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
शासक य रास्ता
110/ 1
Belierseyle
01
महुआ
स्वयं की शेष भूमि
47
कृषि
105 की ख.नं. भूमि
स्वयं की शेष भूमि
0.10
103/ 2
विनोद कुमार पि.
खोवाराम जाति तेली नि.
ग्रा. भूमिस्वामी
Helpdealise
ख.नं. 103/ 1 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
48 105
कृषि
स्वयं की शेष भूमि
0.10
ख.नं. 111 की भूमि
thatline
ख.नं. 103/ 2 की भूमि
शालकराम पि. दुर्गा
जाति तेली नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
शासकी य रास्ता
शासकी य रास्ता
49 134
कृषि
शासक य रास्ता
स्वयं की शेष भूमि
0.04
1410Atule
हेमंत कुमार पि.
मिश्रीलाल जाति कलार
नि.ग्रा. भूमिस्वामी
स्वयं की शेष भूमि
50
रास्ता शासकी य
0.05
कृषि
ख.नं. 157की भूमि
136/ 2
ख.नं. 129 की भूमि
vhelizabelle
अजयकुमार
रोशनलाल जाति परधान
पि.
नि.ग्रा. भूमिस्वामी
स्वयं की शेष भूमिीय
51 137
कृषि
शासक रास्ता
ग्राम पायली सरहद
स्वयं की शेष भूमि
0.22
रामप्रसाद छोटीमुन्नी पि. धनीराम जाति गौड नि. ग्रा. भूमिस्वामी
berbage
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 136की भूमि
52
ख.नं. 136 की भूमि
127
0.03
कृषि
ख.नं. 129 की भूमि
Veleselle
कुसमाबाई बेवा चेतराम लेखराम जगदीश शालगराम पि. चेतराम जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी
53 129
कृषि
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 128 की भूमि
ख.नं. 127 की भूमि
नि.ग्रा.
0.18
ख.नं. 130 की भूमि
thesteyle
शालगराम पि. चेतराम जाति तेली भूमिस्वामी
54 130
0.10
कृषि
ख.नं. 129 की भूमि
ख.नं. 128 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
शालकराम जगदीश चेतराम नि.ग्रा.
ख.नं. 122/ 1 की भूमि
werealle
लेखराम पि. जाति तेली भूमिस्वामी 7636
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
55
0.01
122/ 1
[ भाग 1
ख.नं. 130 की भूमि
ख.नं. 123की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
कुम्मा कुम्मा पि. हरी जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
Hellitelle
56 128
कृषि
ख.नं. 122/ 1 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 127 की भूमि
गुलाब पि. हेमराज जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.22
thebateille
123
57
भूमिस्वामी कृषि
0.04
ख.नं. 123 की भूमि
ख.नं. 129 एवं 130की भूमि
ख.नं. 124की भूमि
ख.नं. 128 की भूमि
ख.नं. 122/1 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
हरलाल पि. मक्खन सुनिया कुसुम पि. दयाल गोपाल कुम्मा डिल्ली कस्तूरी सुग्गा अतरवती पि. हरी मीराबाई बेवा कलीराम मानसिंग सोनसिंग रामप्यारी कपूराबाई पुनियाबाई पि. कलीराम जाति गाँड नि. ग्रा. भूमिस्वामी
0.03
58
कृषि
25 126/
bellatea
ख.नं. 126/2 कीभूमि
ख.नं. 126/4 कीभूमि
ख.नं. 128 की भूमि
ख.न. 124 की भूमि
गनेश पि. हीरालाल जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.03
59
कृषि
32 132/
helpskella
60
0.03
कृषि
204 126/
Velabelle
ख.नं. 136की भूमि
ख.नं. 136की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
स्वयं की शेष भूमि
126/5 ख.न. की भूमि
ख.नं. 126/2 की भूमि
ख.नं. 125की भूमि
ख.न. 124 की भूमि
ओमनारायण पि. हीरालाल जाति तेली नि. ग्रा. भूमिस्वामी
61 124
कृषि
helplaitle
ख.नं. 126/4 की भूमि
ख.नं. 165की भूमि
ख.नं. 123की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
हरलाल पि. मक्खन 0.06 जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
62 125
कृषि
leatule
स्वयं की शेष भूमि
ख.नं. 163की भूमि
ख.नं. 126/4 की भूमि
ख.नं. 165 की भूमि
गीता बेवा शिवप्रसाद प्रदीप संदीप राधा 0.06 रूकमणी पि. शिवप्रसाद जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी
63 163
ख.न. 162की भूमि
ख.नं. 125 की भूमि
चेतराम नि.ग्रा.
कृषि 0.07
yelodlesle
लेखराम पि. जाति तेली भूमिस्वामी
0.07
64 165
कृषि
भूमिस्वामी
ख.नं. 181की भूमि
ख.नं. 164 की भूमि
ख.नं. 163 की भूमि
ख.नं. 178की भूमि
ख.नं. 165 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
कलीराम सोनसिंग कलीराम कपूराबाई नि.ग्रा.
मीराबाई बेवा मानसिंग पुनियाबाई पि. रामप्यारी जाति गाँड भूमिस्वामी
0.20
65
कृषि
भूमिस्वामी
181/ 1/3
स्वयं की शेष भूमि
शासकी य रास्ता
ख.नं. 163 की भूमि
त्रिवेन पुत्र बलीराम जाति चमार नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.04
66 164
कृषि
भूमिस्वामी
ख.नं. 178,1 79की भूमि
ख.नं. 163की भूमि
ख.नं. 164की भूमि
ख.नं. 124 की भूमि
स्वयं की शेष भूमि
चेतुलाल झल्लोबाई अनोखी रूपवती पि. झनकू सुमत्राबाई जमनसिंह रमनसिंह समनीबाई रमनीबाई जमनीबाई जमनवती पि. चन्दनलाल जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
योग 66
वृक्ष 43
4.01 1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत दायी तट नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूगि के अर्जन के संबंध में ।
7637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र. -5055- भू-अर्जन-2025
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-
अनुसूची
भजिया जलाशय परियोजना
1 - परियोजना का नाम
2 भूमि का विवरण:-
सिवनी
(क) जिला
लखनादौन
(ख) तहसील
प.ह.न.- 92
खमरिया गोसाई
(ग) नगर/ग्राम
12.38 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.
सीमाएं
वृक्ष सरचन T क
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
क्रमाक सर्वेक्षण
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण
प्रगतिकिस्म
प्रकार लिंथएरिया
theate NOK132bilba
NOOK100bee
क्षेत्रफल(हे०में) L4p3ka52Love
1
11 12 13 5
4
6
8
9
10
2
7
1
3
4
रास्ता चरागाह
1
चरागाह
कृषि
0.55
818
Welledtothe
कुशमाबा ई बेवा दयाल की भूमि
चारगाह
2
नेतराम
कृषि
0.51
821
helpitate
पुन्नूबिरझे सीता अनीता पिता दयाल साबित्री झनकवती झाडुसिंह झनकलाल पि. नेतराम हेमराज विसराम हेमवती लक्ष्मी पि. दीपचंद जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
पि. दयाल की भूमि
चरण पि. कमल की भूमि
गुलाब पि. जीवन की भूमि
नाला
3
कृषि
844
0.70
शासकी य वन
संदीप पि. दास की भूमि
bellstele
की भूमि नेतराम पि दयाल
4
कृषि
संदीप पि. दास की भूमि
Helplifie
नेतराम पि दयाल की भूमि
नेतराम पि. दयाल की भूमि
820/1
0.10
कुशमाबा ई बेवा श्यामवर न की भूमि
बेवा कुशमाबाई श्यामवरन विजय अजय पि. श्यामवरन बती कुट्टो श्यामसिंग पि. मोले झीनी बेवा मोले जाति गाँड नि. सिवनी भूमिस्वामी 7638
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
5
कृषि
भूमिस्वामी
843/1
0.65
[ भाग 1
चरण पि. कमल की भूमि कुशमाबा ई बेवा दयाल की भूमि
बैसाखू पि. कमल की भूमि
कुशमाबा ई बेवा श्यामवर न की भूमि
कुशमाबाई बेवा श्यामवरन विजय अजय पि. श्यामवरन बती कुट्टो श्यामसिंग पि. मोले झीनी बेवा मोले जाति गौंड नि. सिवनी भूमिस्वामी
6
कृषि
भूमिस्वामी
820/2
0.02 संदीप पि. दास की भूमि
संदीप पि. दास कीभूमि
संदीप पि. दास टांटोबाई पि. मानसिंग जाति गौंड नि. सिवनी भूमिस्वामी
7
कृषि
भूमिस्वामी
0.71
843/2
8
कृषि
भूमिस्वामी
835
0.19 नेतराम पि. दयाल की भूमि
कुशमबा ई बेवा श्यामवर न की भूमि
संदीप पि. दास की भूमि
मक्खो पि. जौराबल की भूमि
नेतराम पि. दयाल की भूमि
नेतराम पि. दयाल की भूमि
चारगाह
गुलाब पि. जीवन की भूमि
बैसाखू पि. कमल की भूमि
गुलाब पि. जीवन की भूमि
पंचमलाल सोनम पूनम संतोषी पि. डब्बल जाति गोंड नि. लखनादौन भूमिस्वामी
9
कृषि
भूमिस्वामी
836
0.50
10
कृषि
भूमिस्वामी
841
2.66 नला
पिलाब जीवन की भूमि
चरण पि. कमल की भूमि
गुलाब पि. जीवन की भूमि
नाला
बैसाखू गनेश पि. कमल प्रेमवती धपस्व. मिहीलाल गुमानी भुवानी सुधानी परवो रज्जो सुनील पि. मिहीलाल जाति गौड नि. ग्रा. भूमिस्वामी
11
कृषि
842/1
0.23
thelbstelle
12
कृषि
832/1
0.20
Heldtele
13
कृषि
830/1
0.51 शासकी य वन
बैसाखू पि. कमल की भूमि
कुशमबा ई बेवा श्यामवर न की भूमि
नाला
नला
संदीप पि. दास की भूमि
चरण पि. कमल की भूमि
नाला
चरण पि. कमल की भूमि
हरीप्रसा द पि. रतीराम की भूमि
गुलाब जीवन की भूमि
मक्खो पि. जौराबल की भूमि
बहारी पि. की भूमि जीवन
चरण पि. कमल की भूमि
ढब्बू पि. रतीराम की भूमि
मक्खो संतवती पि. जोराबल ठाकुर नाबा. नंदवती नाबा. पि. सैंतकुमार जाति गोंड नि. भूमिस्वामी लखनादौन
Helpdesh|
14
कृषि
Webdehe
838/1
0.36 चारागाह नला
सरस्वती बेवा धरमूकी भूमि
चरण पि. कमल की भूमि 7639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
कृषि
15
0.22
842/2
Thelittele
16
कृषि
0.20
832/2
Helpdesk
नाला
मक्खो कीभूमि
बती पि मौले की भूमि
वैसाखू पि. कमल की भूमि
मक्खो पि. जौराबल कीभूमि
गुलाब पि. जीवन की भूमि
हरीप्रसा द पि. रतीराम की भूमि
चरण पि. कमल की भूमि
चरण पि. कमल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
17
कृषि
0.51
830/2
Helpiteflies
18
कृषि
0.36
838/2
heldtell
19
कृषि
840
0.61
helpitefle
कमल चरण पि. की भूमि
नेतराम पि. दयाल की भूमि
चरण पि. चारागाह कमल की भूमि
चारागाह नला
बैसाखू पि. कमल की भूमि
मक्खो पि. जौराबल की भूमि
बैसाखू पि. कमल की भूमि
दसरू पि. धरमू की भूमि
बैसाखू पि. की भूमि कमल
देवलाल श्री दर्शन शिववती पि. रामदीन संतोषी रजनी अनिल पि. नाला शिवलाल जाति धोबी नि. ग्रा. भूमिस्वामी
20
कृषि
834
गुलाब पि. जीवन जाति 1.03 मेहतर नि.ग्रा . भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
|llad91956bollege|
21
कृषि
0.03
831/2/ 1/2/1
नेतराम पि. दयाल की भूमि
बैसाखू पि. कमल की भूमि
पंचमला ल पि. डब्बल की भूमि
नेतराम पि. दयाल की भूमि
वन शासकी य
निलेश कीभूमि
ढब्बू की भूमि
ढब्बू पि. रतीराम जाति धोबी नि. गोरखपुर भूमिस्वामी
Worldtitle
22
कृषि
831/2/ 1/2/2
tebatelle
इतियाबा ई की भूमि
वन शासकी य
ढब्बू की भूमि भूमि चंदा की निलेश की भूमि
इतियाबाई पि. रतिराम 0.03 जाति धोबी नि. ग्रा. भूमिस्वामी
23
कृषि
0.03
831/2/ 1/2/3
वन शासकी
य
निलेश की भूमि
निलेश की भूमि
चंदा पति ढब्बू जाति धोबी नि.ग्रा. भूमिस्वामी
Holbaladle
24
कृषि
0.92
831/2/ 2
इतियाबा ई की भूमि
नाला
निलेश पि. हरिप्रसाद जाति धोबी नि.ग्रा. भूमिस्वामी
thebestelle
25
कृषि
831/1
0.05
health
बहोरी पि. चैतू की भूमि
ढब्बू पि. रतीराम की भूमि
चरण पि. कमल की भूमि
नाला
नाला
हरिप्रसा द पि. रतीराम की भूमि
पिलाब जीवन की भूमि
भागवती बाई पिता बहोरी चैतू पि. जीवन बंटी जाति धोवी नि.ग्रा. भूमिस्वामी
26
831/3
belie
रतीराम
नाला
बहोरी पि. चैतू की भूमि
चरण पि. कमल की भूमि
हरिप्रसाद पि. 0.50 जाति धोबी नि.ग्रा. भूमिस्वामी
12.38 योग 26
3
निलेश पि. हरिप्रसा द की भूमि
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- भजिया जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
7640
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2025
क्र. 5056-भू-अर्जन-2025
[ भाग 1
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-
अनुसूची
1 परियोजना का नाम
धुपघटा जलाशय परियोजना
2 भूमि का विवरण :-
सिवनी
(क) जिला
लखनादौन
(ख) तहसील
जमुआ (ग) नगर /ग्राम
1.53 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
प.ह.न.- 64
संरचन सीमाएं
हितबद्व व्यक्ति का नाम
स.
और पता सर्वेक्षण क्रमांक
क.
akhk102boljib
भूमिकाप्रकार
Elatesejoke क्षेत्रफल(हे०में)
4 5
6 2
3
1
कृषि
92/8
0.38
1
Weldsbelle
वृक्ष
T
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण
संख्या
प्रकार
प्रगतिकिस्म
प्लिंथंएरिया
11
10
9
8
7
4
I
1
पिता
शासकी य रास्ता
शासकी य रास्ता
रोशनलाल डोरीलाल जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.01
2 112/4
तिहारी पि. धरमसिंह बगैरह की भूमि
रोशनला ल पि. डोरीला लकी शेष भूमि
शासकी य रास्ता
लच्दी की शेष भूमि
लच्छी पिता चैतु जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी
helpiteflie
कृषि
111/2/
3
0.74
1
Helpatelle
कोहप पि. काशीरा म की भूमि
कोहप पि. काशीरा मकी भूमि
1
शासकी य रास्ता
शासकी य चरनोई
कोहपसिंह पिता काशीराम जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी
helpitefle
4
0.04
31
कोहप पि. काशीरा म की शेष भूमि
कोहप पि. काशीरा मकी शेष भूमि
महेश पि. गंगा की भूमि
शंकर पि. नन्हा की शेष भूमि
शंकर पि. नन्हा की शेष भूमि
शंकर पिता नन्हा जाति चमार नि.ग्रा. भूमिस्वामी
कृषि
5 7/5
भूमिस्वामी
खिल्लो बगैरह पि. मोहनला ल बगैरह
की भूमि
पि. महेश को भूमि
मानक पिता गंगा जाति भूमिस्वामी 0.36 चमार निवासी ग्राम
योग 5
1.53
भूमि मानक पि. गंगा की शेष
शासकी चरनोई य
भूमि मानक पि. गंगा की शेष
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- धुपघटा जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7641
क्र. 5057- भू-अर्जन-2025
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस् की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-
अनुसूची
1 परियोजना का नाम
भैसनवाही जलाशय परियोजना
2 भूमि का विवरण :-
सिवनी
(क) जिला
लखनादौन
(ख) तहसील
प.ह.न.- 100
(ग) नगर/ग्राम
जामुनपानी
6.38हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.
संरचना
सीमाएं
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
क.
उत्तर दक्षिण
पश्चिम
सर्वेक्ष ण कमां क
स्वामित्व
प्रकार
संख्या
प्रगतिकिस्म
प्रकार भूमिकाप्रकार
Lellatesejate क्षेत्रफल(हे०में)
1
11
2
5
6
3 4
7
10
1213 14
*प्लिंथएरिया
9
8
1
1.07
324
1 कृषि
22
ख.नं. 323/1 की भूमि
शासकी य नाला
Hellstole
सागौ न कहुआ
ख.नं. 296/3 की भूमि
ख.नं. 325 की भूमि
लमिया बेवा रामचरन झनकू पिता रामचरन जाति गोंड निवासी मुडापार भूमिस्वामी
2 325
1.10
कृषि
3 2
सागौ न आम
Ielaplese
शासकी य नाला
ख.नं. 324 की भूमि
ख.नं. 326की भूमि
tellitele
10X5वर्गमी.
ख.नं. 330 की भूमि
2
3
कृषि
0.27
इमरत पित्ता झंगलू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
296/ 3
शासकी य नाला
सागौ न महुआ
ख.नं. 298की भूमि
blbtitle
ख.नं. 298 की भूमि
ख.नं. 296/ 2की भूमि
4
0.16
कृषि
299/ 2
thibatelle
ख.नं. 294 की भूमि
ख.नं. 299/1 की भूमि
ख.नं. 299/ 3की भूमि
हक्कू बगैरह की शेष भूमि
5
हक्कू सबिया शशि बराती कल्लू गुड्डल पिता रेवा जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
297
0.85
कृषि
2
महुआ
helpitefle
ख.नं. 298 की भूमि
हक्कू बगैरह की शेष भूमि
हक्कू बगैरह की शेष भूमि
ख.नं. 323/ 1 की भूमि
6
299/ 3
ख.नं. 299/2 कीभूमि
सोमतीबाई बेवा दुलई समकुरा पिता दुलई 0.10 जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ख.नं. 298 की भूमि
सोमतीबा ई बगैरह की शेष भूमि
सोमती बाई बगैरह की शेष भूमि 7642
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
2
7
0.09
कृषि
299/ 1
सागौ न महुआ
ख.नं. 293की भूमि
झीनो की शेष भूमि
ख.नं. 299/ भूमि 2की
झीनो की शेष भूमि
Helathe|
झीनो पिता उमराव जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.29
8 292 कृषि
1
महुआ
झीनो की शेष भूमि
ख.नं. 291 की भूमि
झीनो की शेष भूमि
Webdehe
ख.नं. 293 की भूमि
9 291
0.15
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय नाला
प्रेमवती बगैरह की शेष भूमि
ख.नं. 292 की भूमि
प्रेमवती बगैरह की शेष भूमि
काशीराम गरीबा छोटेलाल कस्तूरी ओमवती सुखवती पिता इन्दरसिंह गुलाबवती बेवा माली सुखराम सुखलाल रेशमा हिरन्तो पिता माली जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.06
10 298
भूमिस्वामी
कृषि
ख.नं. 299/3 की भूमि
चंदरवती बगैरह की शेष भूमि
ख.नं. 297 की भूमि
चंदरवत बगैरह की शेष भूमि
चन्दरवती बेवा मंगलसिंह हुब्बीलाल पीतमसिंह खुमान कौशल्या पिता मंगलसिंह रेवती बेवा सुखदेव भगवानदास रामदास लालदास भालसिंह बहादुर नंदकुमार पिता सुखदेव जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
11 326
0.70
4 1
शासकी य नाला
सागौ न महुआ
ख.नं. 324 की भूमि
फूलाबाई पति जगतसिंह जाति गोंड निवासी बगलई भूमिस्वामी
ख.नं. 330 की भूमि
फूलाबा ई की शेष भूमि
Website|
12 293
1.14
कृषि
बिही
2
ख.नं. 293 की भूमि
ख.नं. 292 की भूमि
ख.नं. 293 की भूमि
Hebsitefle
घसीटी पत्नी लल्लू मीरा पति मीरलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ख.नं. 299/ 1 की भूमि
13
1 0.40
कृषि
323/ 1
रोशन पिता देल्हू जाति अहीर नि.ग्रा . भूमिस्वामी
ख.नं. 297 की महुआ भूमि
ख.नं. 323/1 की भूमि
ख.नं. 324 की भूमि
||Health
ख.नं. 323/ 1 की भूमि
योग 13
वृक्ष 27
6.38
50 वर्ग मी
क 0 मका न 1
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
7643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
क्र. 5058-भू- अर्जन-2025
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-
अनुसूची
भैसनवाही जलाशय परियोजना
1 परियोजना का नाम
2- भूमि का विवरण :-
सिवनी
(क) जिला
लखनादौन
(ख) तहसील
प.ह.न.- 109
सालीवाडा
(ग) नगर/ग्राम
11.88 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
संरचना
हितबद्ध व्यक्ति का नाम
सीमाएं
वृक्ष
और पता
स. क.
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण
सर्वेक्ष ण कमां क
संख्या
प्रगतिकिस्म
स्वामित्व प्रकार
प्लिंथएरिया
प्रकार
भूमिकाप्रकार
ellatesejate क्षेत्रफल(हे०में)
14
11 12
10
4
8
6
7
9
5
3
1
2
02
महुआ पलास
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
ख.नं. 100/1 की भूमि
ग्राम गुदर्श सरहद
1
कृषि 0.33
100/ 2 Helpiteffe अहस्तांतरणीय
सम्मा पि. मोजे जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
ग्राम गुदर्श सरहद
10labhOsh
महुआ सागौन कंजई लेडिया नीम
01 01 01
6X5वर्गमी.
0.80
2 103
कृषि
भूमिस्वामीअहस्तांतरणीय
तुला पती पांवरो गुड्डी सूखी सुमंत्रा मुन्नी हरी पि. दल्लु पचली बेवा बराती विजय पुसिया अजय 'आराधना वैजन्ती अनिता पि. बराती जाति गोड़ नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
1
1
शासकी य भूमि
3
ख.नं. 60/3 की भूमि
कृषि
भूमिस्वामी
सिक्कु की शेष भूमि
0.40
1 ヨー
ख.नं. 111 / 2 की भूमि
सिक्कु पि. छिदामी जाति रजभर नि. लखनादौन भूमिस्वामी
ग्राम सरहद
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
दुल्ली पि. पुन्नु जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
1.27
4 106
कृषि
भूमिस्वामी
क०कुआ1
10LiebltOch
02 05 1090 05 07 03
महुआ चार आवला आम सागौन
5X8.40वर्गमी
alladkikaste 7644
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
शासकी य भूमि य भूमि शासकी
धवला महुआ पलास
05 05 07
5
ख.नं. 119/1 की भूमि
कृषि 1.00
119/ 3
119/ ख.नं. 2की भूमि
मधर पि. मुकुन्दी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
Helloiteffe ellablishe
15
महुआ चार 06
शासकी य भूमि
ग्राम सरहद
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
110LabhOse
70वर्गमी 5X3.70
6 104
1.95
कृषि
भूमिस्वामीअहस्तांतरणीय
हीरालाल रवि मानसिंह तामसिंह रामसिंह हिरिया मनौती धनवती पि. बलधारी सुमता बेवा बलधारी दहलानसिंह पि. इमरत इमरती पि. बलीराम अमरोबाई बेवा कलधारी सोनसिंह विनोद प्रेमा सोनवती पि. कलधारी जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
ग्राम सरहद
शासकी य भूमि
महुआ चार सागौन
15 04 02
7 108
1.16
कृषि
Helbsteffe अहस्तांतरणीय
10LlubltOsh समनिया बेवा रामसिग अंतराम रामनाथ जगन्नार्थ बसंती सुमंत्री पि. रामसिग जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
16.50X5.20वर्गमी.
04 04
य भूमि शासकी
शासकी य भूमि
महुआ पलास
शासकी य भूमि
108 ख.नं. की भूमि
8 1,09
कृषि 0.80
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी शहीदाबी बेवा कुददूखों मुवीनाबी सुल्तानमो फिरदोषमो खानमो जमामो कुरेशाबी जुलेखाबी पि. कुददूखाँ जाति मुसलमान नि.ग्रा.
महुआ 04 पलास 02
शासकी य भूमि य भूमि शासकी
ख.नं. 61 की भूमि
9
1.95
कृषि
भूमिस्वामी
2
शासक ीय भूमि
पालसी पि. छिदामी जाति रजभर नि.ग्रा. भूमिस्वामी
01
शासकी य भूमि
शासकी महुआ य भूमि
10
0.37
ख.नं. 111/211/2 की भूमि
भूमिस्वामी
112/ 1
ख.नं. 119/ 1की भूमि
परसादीलाल पुनियाबाई पि. परसादी जाति अहीर बेवा राधाबाई नि.ग्रा. भूमिस्वामी
महुआ चार
07 05
य भूमि शासकी शासकी य भूमि
ख.नं. 119/3 की भूमि
11
1.02
119/ 2
ग्राम भैसनव ाही सरहद
मधर रम्मु पतोली मन्ती निखिमा बेवा मुकुन्दी शांति पि. मुकुन्दी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
11a
कृषि
भूमिस्वामी
119/ 2
ख.नं. 119/3 की भूमि
रम्मु पि. मुकुन्दी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ग्राम भैसनव ाही सरहद
LO-lopleOsh 5.40X5.10वर्ग भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7645
01
महुआ
शासकी य भूमि
शासकी य भूमि
शासक ीय भूमि
समनिय । बगैरह की शेष भूमि
12 98
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
कृषि 0.43
सुकलू रामलाल पि. कलीराम समनिया बेवा श्यामलाल फुलमनी बिहारी सुखचैन गोरखा पि. श्यामलाल जाति गौड नि. ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तानतरणीय
01
महुआ
शासकी य भूमि
ख.नं. 100/1 की भूमि
ग्राम गुदर्श सरहद
राधेश्या म की शेष भूमि
13 59
0.20
कृषि
killaabhipastebeffe
छब्बैलाल मुटिया नेवालाल श्यामा भूरी पिता झाडू श्यामबती बेवा फूलसिंह विनीता नाबा. सन्नो नाबा. पिता फूलसिंह प्रेमबती बेवा प्रहलाद अनुराग नाबा. सोमती नाबा. अनुज नाबा. पि. प्रहलाद जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी अहस्तानतरणीय
14 60/2
भूमिस्वामी
कृषि
संदीपकुमार पि. नैनसुख 0.10 जाति अहीर नि. चमारी लखनादौन भूमिस्वामी
महुआ 02
प्रहलाद बगैरह की भूमि
संदीप की शेष भूमि
प्रभुदया ल बगैरह की भूमि
15 60/3
0.10
भूमिस्वामी
कृषि
ख.नं. 100/ 1 की भूमि
02
महुआ
संदीप की भूमि
राधेश्याम पि. परसादीलाल जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी
योग 15
11.88
राधेश्याम की शेष भूमि
प्रहलाद बगैरह की भूमि
ख.नं. 100/ 1 की भूमि
वृक्ष
127
1क०कुआ SLlablech 151.84वर्गमी
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 0006-अ-82-2024-25-भू-अर्जन करजगांव
बैतूल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025
चूँकिसमुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गतः प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
4
3
2
1
0.160
करजगांव
मुलताई
वैतूल (म.प्र.)
6
घोघरी समूह जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. MBR- 3 निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन
5 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संभाग- वैतूल महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम PIU छिंदवाड़ा
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामीकानाम
2
1
1
ख.नं. कुल रकवा (हे.मे.)
अर्जित रकवा (हे.में)
4
5
3
1.011.0
0.160
387/2
मधु उर्फ मोहनलाल पुत्र तिलकचंद जाति किराड़ पता मुलताई , वैतूल
योग:-
1.0110
0.160
1
1- चूँकिहितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि घोघरी समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों मेंकिये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में
किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) वैतूल की अनुमति के विना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेवसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
क्र. 0013-अ- 82-2024-25-भू-अर्जन सोनखेड़ी
7647
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
0.160 मुलताई सोनखेड़ी
वैतूल (म.प्र.)
5
6
घोघरी समूह जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. MBR- 3 निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संभाग- वैतूल / महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम PIU छिंदवाड़ा
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी कानाम
1
2
1
ख.नं. कुल रकवा (हे.मे. )
अर्जित रकवा (हे.में)
3
4
5
3.677
0,160
180/1
नत्थू पिता ठुन्या, वच्छला, चंद्रकला, वंदना पिता ठुन्या, भूरी , भागी पिता पुन्ज्या जाति कुन्वी पता- वैतूल (म.प्र. )
योग: -
1
3.677
0.160
1- चूंकि हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि घोघरी समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति केविना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4- समुचित सरकार की वेवसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
7648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर , दिनांक 22 दिसम्बर 2025
प्रकरण कमांक 0003/ अ-82/ 2025-26 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के पद (4 ) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
-: अनुसूची -1
जिला तहसील/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 हेतु अधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर
1 सीहोर
2 सीहोर/ जहांगीरपुरा
3 8.093 हैक्टेयर 4
5 औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु ग्राम जहांगीरपुरा की निजी भूमि का अर्जन
कार्यकारी संचालक म.प्र. औद्योगिक विकास निगम भोपाल -: अनुसूची -2 :
क्रं.
भूमि स्वामी का नाम , पिता का नाम खसरा नंबर
भूमि पर स्थित परिसंपत्तियाँ कुल रकबा (हैक्टेयर में)
प्रस्तावित रकबा (हैक्टेयर मे)
मालती पुत्री मूलचंद्र जाति लोधी पता जहांगीरपुरा सीहोर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/4 पप्पी पुत्री मूलंचद्र जाति लोधी पता जहांगीरपुरा सीहोर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/4 किरण पुत्री मूलंचद्र
1
0.040
निरंक 243/3/2
0.040
जाति लोधी पता जहांगीरपुरा सीहोर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/4 भागवती बाई बेवा मूलचंद्र जाति लोधी पता जहांगीरपुरा सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/4
2
6.070
6.070
217/1
निरंक कु . संतोषी बाई पुत्री प्रभातींराम द्वारा बलवीर तोमर जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
3
1.578
1.578
243/3/1
निरंक राजेश महेश योगेश पिता मूलचन्द्र अहस्तांतरणीय जाति लोधी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
राजेशमहेशयोगेश पितामूलचन्द मालतीपप्पीकिरण
4
0.405
0.405
243/2
निरंक पुत्रीमूलचन्द भागवतीबाई बेवा मूलचन्द जाति लोधी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/2 गोविंदहीरालाल चौथमल आत्मजहरलाल राजकली पुत्री हरलाल जाति लोधी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
अहस्तान्तरणीय हिस्सा 1/2
कुल योग
4.किता
8.093
8.093
1. भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सीहोर तहसील व जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बालागुरू के. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7649
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 1986- अ.वि.अ. - भू- अर्जन- 2025- रा.मा.क्र.0007- अ- 82-2023-24
नरसिंहपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2025
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification NO.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होंगे । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैकि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-:
अनुसूची-1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
नरसिंहपुर
2. तहसील
: सांईखेड़ा
3. ग्राम
: मोहड
4. प.ह.नं.
48
5. नं.ब.
: 394
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
3.945हे .
अनुसूची 2
क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे . में
1
2
3
4
5
1.
भूमिस्वामी
3/1 (S)
0.650 सुभाष पितारामकुमार जाति यादव पता मोहड साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 7650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
2
[ भाग 1
0.020 भूमिस्वामी 3/2/2/1 ( S)
कोमल सिंह पिता गिरजाप्रसाद यादव जाति यादव पता मोहड़ सांईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
3
0.020
4/1/1(S)
0.008
85/2(S)
0.080
3/2/1 ( S)
भूमिस्वामी
किशन पिता गिरजाप्रसाद यादव जाति यादव पता मोहड़ सांईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
शिवराज पिता गिरजाप्रसाद यादव जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
15.
3/2/2/2( S)
0.030
0.050 भूमिस्वामी
4/1/2( S)
0.012 भूमिस्वामी
11 (S)
राकेश पिता विजय सिह , बबली पुत्री विजयसिंह, संगीता पुत्री विजयसिंह , रंजना पुत्री विजय सिंह, रानू पुत्री विजय सिंह , मुन्ना पिता विजय सिह, प्रवीण पिता विजय सिह , अनूप पिता विजय सिह, विपिन पिता विजय सिह, नितिन पिता विजय सिह, पंकज पिता विजय सिह, चंदा बाई वेवा विजय सिह जाति यादव पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
केशर बाई बेवा ब्रजमोहन , जीतेन्द्र उर्फ मुकेश पिता ब्रजमोहन , वीरेंद्र पिता ब्रजमोहन , रविन्द्र पिता ब्रजमोहन, अर्चना पुत्री ब्रजमोहन जाति यादव पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , बबली बेवा देवेन्द्र यादव , अनुराग पिता देवेन्द्र , संजना पुत्री देवेन्द्रयादव जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
7
जगदीश पिता जीवनलाल जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
8 प्रदीप पिता जीवनलाल जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
19 जमना बाई बेवा सुरेश, दशरथ पिता सुरेश, किरन पुत्री सुरेश , संध्या पुत्री सुरेश, दुर्गा पुत्री सुरेश, सीता पुत्री सुरेश जातिं यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
10. चन्द्रभूषण पिता पन्नालाल जाति यादव पता साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
11. पूना बाई पुत्री अनुरूद्ध सिंह जाति नौरिया पता मोहड़ सांईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
12. हल्के पिता बाबूलाल जाति ढीमर पता उल्थन साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.040
14/2( S)
भूमिस्वामी
0.020
18/2( S)
भूमिस्वामी
0.050 भूमिस्वामी
18/3( S)
0.030 भूमिस्वामी
18/5( S)
0.128 भूमिस्वामी 19/2/1 ( S)
भूमिस्वामी
0.016
7/2( S)
0.007 भूमिस्वामी
7/3(S)
0.008
8/3( S) भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
7651
13.
10/14(S)
0.110 लखन व. महंगू जाति चमार पता अहस्तांतरणीय शासकीय पटट्टेदार
शासकीय पटद्वार
14.
0.255
10/16(S)
शासकीय पटट्टेदार
रामकृष्ण व. श्रीलाल कुसुमबाई जोजे रामकृष्ण जाति चमार पता निवासी ग्राम-मड़गुला अहस्तांतरणीय शासकीय पटट्टेदार
15.
10/18(S)
0.280
शासकीय पटट्टेदार
भैयालाल व . साँवलिया कुसुमबाई जोजे भैयालाल जातिचमार पता निवासी ग्राम-मड़गुला अहस्तांतरणीय शासकीय पटदार
16.
भूमिस्वामी
0.080
47/1(S)
सचेन्द्र कुमार पिता विशाल सिंह जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
17.
भूमिस्वामी
0.676
77/1/2(S)
अतुल पिता नंदकिशोर जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.130
77/4(S)
18.
भूमिस्वामी
0.610
77/2(S)
नीरज पिता प्रेमनारायण जाति यादव पता मोहड़ सांईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
19.
भूमिस्वामी
76/3(S)
0.265 दिनेश कुमार पिता मुरारीलाल जाति यादव पता मोहड साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
20.
0.028
भूमिस्वामी
80(S)
0.032
81 (S)
श्रीदेवनर्मदाजीसंस्कृतपाठशालासोकलपुर संरक्षकमथुराप्रसाद ओंकारप्रसादबाबूलाल पिता परमानंद पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
21.
0.073
भूमिस्वामी
83(S)
महेन्द्रपिता नन्दकिशोर जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश,
22.
0.020
भूमिस्वामी 85/3(S)
भगवानदास पिता भूरे, कमलेश पिता भूरे, गनेशीबाई बेवा भूरे जाति यादव पता मोहड़ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
23.
0.004
भूमिस्वामी 88/1(S)
जमनाबाई बेवा रामसेवक यादव, प्रवीण पिता रामसेवक यादव, मनीष पिता रामसेवक यादव, रामगोपाल पिता रामसेवक यादव, रामकली पुत्री रामसेवक यादव, सुनीला पुत्री रामसेवक यादव, शर्मीला पुत्री रामसेवक यादव , जाति यादव पता मोहड़ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
24.
भूमिस्वामी
0.004
88/2( S)
जगदीश प्रसाद पिता मनोहर लाल जाति यादव पता मोहड़ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
25.
0.012
124(S)
भूमिस्वामी
ओमप्रकाश पिता रामकुमार यादव पता मोहड़ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 7652
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
26 . महेंद्रकुमार पिता रामकुमार जाति यादव पता मोहड़ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
27. सवित्री पनी महेंद्र जाति यादव पता मोहड़ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
28. चरन पिता श्रीधर जाति यादव पता मोहड़ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
29 संजय कुमार पिता मंगल यादव पता मोहड सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
30. शांतिबाई पुत्री धन्नू जाति यादव पता नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
31 प्रहलाद सिंह पिता कोमल सिंह जाति राजपूत पता मडगुला सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
1
[ भाग 1
0.004 भूमिस्वामी
126(S)
0.004 भूमिस्वामी
127( S)
128/2
0.026 भूमिस्वामी 135/2(S)
137/2
140/2
142/2
143/2
144/2
145/2
भूमिस्वामी
0.005
135/4(S)
137/4
140/4
142/4
143/4
144/4
145/4
0.070 भूमिस्वामी 135/6(S)
137/6
140/6
142/6
143/6
144/6
145/6
भूमिस्वामी
0.020 147/1/1 ( S) 7653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
भाग 1 ]
32. भागीरथ सिंह पिता कोमल सिंह जाति राजपूत पता मड़गुला सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
33. मानसिंह पिता कोमल सिंह जाति राजपूत पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
कुल योग
0.055 भूमिस्वामी 147/1/2 ( S)
0.013 भूमिस्वामी 147/1/3/1 ( S)
3.945
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15 (7 ) -2014- सात- शा . 2ए भोपाल दिनांक-29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी ावंतीबाई 1 लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने. कसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू- अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जासकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.