मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 2 ]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 9 जनवरी 2026- पौष 19 , शक 1947
विषय -सूची
भाग 1.- (1 ) राज्य शासन के आदेश, (2 ) विभागों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं , (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
(2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक ,
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम .
भाग
१
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025
क्र. ई- 5-1080 - आयएएस लीव -5- एक.- श्री संजीव श्रीवास्तव , भाप्रसे , (2011 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का दिनांक 15 दिसम्बर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक , 19 दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री संजीव श्रीवास्तव , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2025
क्र. - एफ- 6-34-2015- एक(1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , डॉ. पिंकेश लता रघुवंशी, निवासी पिदिशा को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.
क्र. GAD-6-0028-2025-GAD- 1-01 ( GAD) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-5164 (दो- 1-04-2024 ) , दिनांक 27 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 से 25 नवम्बर
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026 .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुमन रायकवार, अवर सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2025
क्र. ई 1-1-1-0418-2025 - B - 2-02 (HOM).- राज्य शाशन द्वारा श्री अंशुमान सिंह, भापुसे (2006) , पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2026-29 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 01 से 09 जनवरी 2026 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जनवरी 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर मुन्नार, केरल की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-
1. श्री अंशुमान सिंह स्वयं
2. श्रीमाती उपमा सिंह पत्नी
(2) श्री अंशुमान सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य डॉ. आशीष, भापुसे (2005) , पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
क्र. ई.1-1-14--0002-2024- B - 2-02 (HOM) .- राज्य शासन द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह पवॉर, भापुसे (2016) को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 07 जनवरी 2026 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण पर गंगटोक (सिक्किम) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-
1. श्री जितेन्द्र सिंह पवॉर स्वयं
2. श्रीमती रंजन पवॉर पत्नी
3. श्री सुर्य प्रताप सिंह पवॉर पुत्र
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमान सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
पुत्री
4. कु. तनिष्का पवॉर
(4) श्री अंशुमान सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(2) श्री जितेन्द्र सिंह पवॉर, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त ( यातायात) , नगरीय पुलिस , भोपाल का चालू कार्य सुश्री सोनाक्षी सक्सेना, भापुसे (2020 ) , पुलिस उपायुक्त (आसूचना/ सुरक्षा) , नगरीय पुलिस, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
(5) अवकाशकाल में श्री अंशुमान सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुमान सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह पवॉर, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त ( यातायात) , नगरीय पुलिस , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2025
(4) श्री जितेन्द्र सिंह पवॉर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई एफ 1-1-17-0020-2025- ब - 2 - दो.-- राज्य शासन, श्री संजीव कुमार सिन्हा, भापुसे , सेनानी , 14 वीं वाहिनी , विसबल , ग्वालियर को दिनांक 20 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2025 तक , कुल सत्रह दिवस लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह पवॉर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौंतीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह पवॉर , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 20:26
भाग 1 ]
(3) अवकाशकाल में श्री संजीव कुमार सिन्हा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव कुमार सिन्हा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. ई एफ - 1-1-1-0214-2025 - बी- 2- दो.- राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, महानिदेशक, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश को दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक , सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न महानिदेशक, होमगार्ड्स , नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, आपुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, नापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
क्र. ई एफ-- 1--1--1-0223-2025- बी- 2- दो. राज्य शासन द्वारा सुश्री सविता सोहाने , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल को खण्डवर्ष 2022--25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2025 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले भारत भ्रमण पर पुणे , मुम्बई , गोवा की यात्रा पर जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक , शहडोल रेन्ज, शहडोल का चालू कार्य श्री रामजी श्रीवास्तव, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , सायबर, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) सुश्री सविता सोहाने , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
क्र.ई एफ- 1--1--1-0229-2025- बी- 2-- दो.--- राज्य शासन द्वारा श्री विनीत कपूर, भापुसे , पीएसओ टू डीजीपी , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022--25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 व 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक, कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 25 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त , अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर गोवा एवं बैंगलोर की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है : -
1. श्री विनीत कपूर स्वयं
2. श्रीमती शालिनी कपूर पत्नी
पुत्री 3. कु. लावन्या कपूर
पुत्री 4. कु. कायनाथ कपूर
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कपूर, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पीएसओ टू डीजीपी , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विनीत कपूर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कपूर , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्र. ई . एफ- 1-1-17-0008-2025- बी-2 दो.- राज्य शासन , एतद्वारा श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा एवं समन्वय / कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को मिड- केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (M.C.T.P. ) प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक (Menter) नियुक्त किये जाने पर प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2025 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित श्रीलंका की विदेश यात्रा (EX- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा एवं समन्वय /कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
क्र.ई. 1-1-1-0201-2023 -- B- 2-02 (HOM) .- राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार अग्रवाल , भापुसे ( 2016) को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 19 दिसम्बर 2025 तक, कुल दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 20-21 दिसम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर नासिक ( महाराष्ट्र) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है : -
[ भाग 1
स्वयं 1. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल,
पत्नी 2. श्रीमती अमिता
3. श्री क्षितिज
पुत्र
(2) श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर का चालू कार्य श्री प्रवीण भूरिया, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , जिला श्योपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक , जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सुधीर कुमार अग्रवाल , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार अग्रवाल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. ई . 1-1-1-0213-2025 - B - 2-02 (HOM) .- राज्य शासन द्वारा श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे ( 2009) को खण्डवर्ष 2022--25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 03-04 जनवरी 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर गोवा की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है : -
स्वयं 1 . श्री संतोष सिंह गौर ,
पत्नी 2. श्रीमती रितु सिंह गौर
3 . श्री ज्योतिर्मान सिंह गौर
पुत्र
पुत्री 4 कु. ज्योतसना सिंह गौर
(2) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री साकेत प्रकाश पाण्डे, भापुसे ( 2009) , उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( महिला सुरक्षा) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संतोष सिंह गौर , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. ई.1-1-1-0333-2025-B-2-02 (HOM). - राज्य शासन द्वारा स्व. श्री सुशील रंजन सिंह, भापुसे तत्कालीन सेनानी, 9वीं वाहिनी विसबल , रीवा को दिनांक 31 मार्च से 07 अप्रैल 2025 एवं दिनांक 24 से 28 अप्रैल 2025 तक कुल तेरह दिवस लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छब्बीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में स्व. श्री सुशील रंजन सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री निरजन बी. वायंगणकर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निरंजन बी. वायंगणकर , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी , अवर सचिव .
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2025
फा.क्र. - 4941-2025 - इक्कीस - ब (एक).- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति राज्य के कुटुम्ब न्यायालयों में उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगमी आदेश होने तक करता है : -
क्र.
नवीन पदस्थापना न्यायिक अधिकारी का नाम
क्र. ई.एफ.1-1-1-0427-2025- ब- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे (1999 ) , उप पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 दिसम्बर , 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .
(2) श्री निरजन बी. वायंगणकर, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्रीमती प्रांजलि शुक्ला, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (तक. ) सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(1)
(2)
(3)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय देवास में श्रीमती वंदना जैन के स्थान पर.
01 श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा, 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.
02 श्रीमती कुमुदनी पटेल, 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय शाजापुर में श्री अवधेश कुमार (गुप्ता) के स्थान पर.
(2) उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
90
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
Bhopal , the 25th December 2025
F.No. 4272/XXI - B ( II)/2025.- In supersession of this departinent's order no- 2094/XXI - B ( II) / 2024, dated 31st July , 2024 , the State Government is hereby pleased to appoint Smt . Mrinal Elkar Mazumdar , Advocate Supreme Court of India, New Delhi , Sh. Pashupati Nath Razdan , Advocate Supreme Court of India , New Delhi , Mr. Harmeet Singh Ruprah , Advocate Supreme Court of India , New Delhi and Sh . Yashraj Singh Bundela Advocate Supreme Court of India , New Delhi as Standing counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India , other Courts , Tribunal and Forums at New Delhi from the date of this order. Their appointment can be terminated by the State Government any time wither assigning any reason . Terms and Condition ofhis appontraent shall be as per this department's onde no . 1(A) 7/2025/XXI-- 8 ( II ) , dated 4th July , 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2024- Administration of Justice-( 114 )-Legal Advisors and Counsel (6251 )--Fees and other payments to Advocates ofthe High Court/ Supreme Court ( 31 )- payment ofProfessional Services (003 )-Fees to pleader .
'फा.क्र. 4271 - इक्कीस--ब (दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर / ग्वालियर / नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन, करता है. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.
[ भाग 1
जबलपुर महाधिवक्ता कार्यालय ,
जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता,
क्र.
नाम
(1)
(2)
1 . Shri Harpreet Singh Ruprah Enroll . No.- 2532 / 1999 (already working )
2. Shri Nilesh Yadav Enroll . No .- ( MP/ 1950 / 2002 ) (already working )
3. Smt . Janhvi Pandit Enroll . No.- 1387/ 2005 (already working )
4. Shri Bramhdatt Singh Enroll . No.- 1246/2005 (Presently working as Dy . A.G. )
5. Ms. Manisha T. Karia Enroll . No.- D/ 412/ D / 2000 (Attached to Delhi )
6 . Shri Sonal Gupta Enroll . No. - MP/ 590/2011 (Already working) ( Attached to Indore)
7 . Shri Vivek Khedkar Enroll . No. - MP/ 1666/ 1991 (already working ) (Attached to Gwalior)
8 . Shri Deependra Singh Kushwah Enroll . No.- MP/ 2762/ 2002 (already working ) ( Attached to Gwalior)
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर उप महाधिवक्ता, जबलपुर
नाम
क्र.
( 1 )
(2)
1 . Shri Vivek Sharma Enroll . No .-- 1746/2006 (already working) 91
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
(1 )
(2)
2. Shri Abhijeet Awasthi Enroll . No. - MP/728 /2007 (already working )
3. Shri Swapnil Ganguly Enroll . No.- 2010/ 2001 (already working )
4. Ku . Shweta Yadav Enroll . No.- 1536/2013 (already working )
5. Shri Shrey Raj Saxena Enroll . No.- MP/ 1580/2012 (Already working ) (Attached to indore)
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर शासकीय महाधिवक्ता , जबलपुर
क्र. (1 )
नाम (2)
1. Shri Mukund Agrawal Enroll . No.- MP/ 2589/ 1996 (Already working )
2. Shri Satyapal Chadar Enroll . No.- MP/ 1512/2004 (Already working)
3.
Shri Praveen Namdeo Enroll . No.- MP/ 1645/ 2005 (Already working)
4. Shri Amit Kumar Pandey Enroll . No.- MP/3457/2003 (Already working)
5. Shri Vineet Singh Enroll . No.- MP / 1928 / 2014 (Already working)
6. Shri Ramji Pandey Enroll . No.- MP / 1529 /2003 (Already working)
(1)
(2)
7 . Shri Yogesh Dhande Enroll . No.- MP/ 1804/ 1995 (already working )
8. Shri Pramod Kumar Pandey Enroll . No.- MP/2240/2001 (already working )
9. Shri Ritwik Parashar Enroll . No.- MP/ 1540/2012 (already working )
10. Shri Ved Prakash Tiwari Enroll . No.- MP/3502/2006 (already working)
11. Shri Rajesh Tiwari Enroll . No.- MP / 1197 / 1997
12. Shri Santosh Yadav Enroll . No.- MP/958 /2007 (already working )
13. Shri Rakesh Kesharwani Enroll . No.- MP/ 1805/ 1998
14. Shri Naveen Ahuja Enroll . No.- MP/ 2264/2014
15. Shri Swati Aseem George Enroll . No.- MP/ 1750/2012
16. Shri Aditya Choubey Enroll . No.- M/P/ 222/ 1997 (already working )
17. Shri Beerendra Kumar Upadhyay Enroll . No.- MP/ 1648/ 2008 (already working )
18, Shri Anubhav Jain Enroll . No.- MP/2077/2003 (already working)
19. Shri Vijayendra Singh Choudhary Enroll . No.- MP/ 1676/2015 (already working) 92
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
(1 )
(2)
20. Shri Dayaram Vishwakarma Enroll . No.- MP/ 1575 / 2001 (already working)
21. Smt . Samta Jain Enroll . No.- MP/453 /2003 (already working )
22 . Shri Kamal Singh Baghel Enroll . No.- MP/ 1279/ 1994 (already working )
23 . Shri Sharad Sharma Enroll . No.- MP/1974/2004
24. Shri Naveen Thakur Enroll . No.- MP/ 1550/2012
25. Shri Mukesh Shukla Enroll . No.- MP/3186/ 1999
26 . Shri Pramod Chourasia Enroll . No .-- MP/3398/2001
27. Shri Chandra Mohan Tiwari Enroll . No.- MP/ 1369 /2005 (already working )
28 . Shri Darshan Soni Enroll . No.- MP/ 1055/ 2012 (already working)
29. Shri Sumit Raghuvanshi Enroll . No.- MP/2145/ 2005 (already working )
30. Smt . Geeta Yadav Enroll . No.- MP/2990/2002 (already working )
31. Shri Siddharth Singh Chauhan Enroll . No.- MP/339/ 2004 (already working )
32. Shri Suyash Thakur Enroll . No.- MP/ 2622/2013 (already working)
[ भाग 1
(1)
(2)
33. Shri Rajvardhan Datt Pararha Enroll . No. - MP/2222/2014 ( already working )
34. Shri Alok Agnihotri Enroll . No.- MP/ 1839/2013 (already working )
35. Shri Achyutendra Singh Baghel Enroll . No.- MP/ 557/ 2014 ( already working )
36. Shri Ajay Tamrakar Enroll . No.- MP/ 134/ 1988 ( already working )
37. Shri Piyush Jain Enroll . No.- MP/ 1759/2006 (already working )
38. Shri Girish Kekre Enroll . No.- MP/2818/ 1996 ( already working )
39 . Shri Ajit Kumar Rawat Enroll . No.- MP/175/ 2007 (already working )
40. Shri Prabhanshu Shukla Enroll . No.- MP/ 1265/2011 (already working )
41. Shri Ajay Ojha Enroll . No.- MP/ 1819/2000 (already working )
42. Smt . Shikha Sharma Enroll . No.- MP/797/2015 ( already working )
43 . Shri Hitendra Singh Enroll . No. MP/ 1469 /2003 (already working )
44. Shri Dinesh Prasad Patel Enroll . No. - MP/3105/ 1998 (already working ) भाग 1 ]
93
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
(1)
(2)
45.
Shri Arvind Singh Enroll . No .-- MP/ 842 / 1999 (already working )
46. Shri Ajay Shukla Enroll . No .--MP/ 1751 / 2001 (already working)
47. Smt . Kanak Gaharwar Enroll . No.- MP/2916/2000
48 . Shri Chandrakant Mishra Enroll . No.- MP/966/ 1990 (already working )
49. Shri Manas Mani Verma Enroli . No.- MP/ 2093/2005 ( already working )
50 . Shri Abhishek Singh Enroll . No.- MP/ 1233/2008 (already working )
51 . Shri Anshuman Swami Enroll . No.- MP/ 1348/2016 (already working )
52. Shri Pramod Kumer Choubey Enroll . No.- MP/ 1260/ 1991 (already working )
53 . Ku . Rashika Enroll . No.- R/ 1538 / 2021
54. Smt . Priyanka Mishra Enroll . No.- MP/2138/ 2011 ( already working )
55 . Ku . Supriya Singh Enroll . No.- MP/ 1191 /2014 (already working )
56. Mr. Surjeet Singh (AoR) Enroll . No.- D/ 2792/ 2015 (Attached to Delhi )
57. Mr. Arkaj Kumar Enroll . No.- D/5258 - D/2019 (Attached to Delhi )
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर
क्र. (1 )
नाम (2)
1. Smt . Ranjana Agnihotri Enroll . No. - 3011 /2010 (already working )
2. Shri Vijay Kumar Pandey Enroll . No.- MP- 2941 /2005 (already working)
3. Shri Ravindra Kumar Shukla Enroll . No.- 2212/ 1997 (already working)
4.
Shri Atmaram Ben Enroll . No.-1761/ 2009 (already working)
5. Vineeta Sharma Enroll . No.- MP/2376/2017
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर अतिरिक्त महाधिवक्ता , इंदौर
नाम
क्र . ( 1 )
(2)
1. Shri Rahul Sethi Enroll . No. - MP/1201 / 2006
2. Shri Ashish Yadav Enroll . No.- MP/1649/2010
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर उप महाधिवक्ता , इंदौर
क्र . (1)
नाम (2)
1. Shri Kushal Goyal Enroll . No.- MP/ 1253/2014 (Already working )
2. Shri Sudeep Bhargawa Enroll . No.- MP/ 1172/2011 (Already working) 94
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर शासकीय अधिवक्ता, इंदौर
नाम
क्र. (1 )
(2)
1. Shri Jay Gopal Chouksey Enroll . No.- MP/595/2018
2. Drishti Rawal Enroll . No.- MP/1254/2018
3. Shri Pradyumna Kibe Enroll . No.- MP/ 1161/2018
4. Shri Bhaskar Agrawal Enroll . No.- MP / 2479 / 2008
5.
Shri Prashant Jain Enroll . No. - MP/ 221 /2008
6. Shri Anshul Rajpurohit Enroll . No.- MP/ 1207/2015
7.
Shri Hemant Kumar Sharma Enroll . No .--- MP/2358 /2010 (Already working)
8 . Shri Aditya Garg Enroll . No. - MP/ 1367/ 2006
9. Shri Manish Kumar Sankhala Enroll . No.- MP/3297/ 1998
10. Swati Okhale Enroll . No.- MP/608 / 1993
11. Shri Rajendra Singh Suryavanshi Enroll . No. - MP/91/2009 (Already working )
12. Shri Romil Verma Enroll . No.- MP/503/2016
13. Shri Harish Singh Rathore Enroll . No.- MP/ 1308/ 1992 (Already working)
14. Shri Tarun Pagare Enroll . No.- MP/2598 /2013 (Already working)
भाग 1
नाम
क्र.
(1 )
(2)
15 . Shri Gaurav Rawat Enroll . No.- MP/ 1695/2015
16. Shri Rahul Solanki Enroll . No.- MP/ 1157/ 2012
17. Usha Chauhan Enroll . No.- MP/2435/ 2001
18. Shri Rajwardhan Gawde Enroll . No.- MP/ 1571/2016 (Already working)
19. Shri Amit Bhatia Enroll . No.- MP/651/2011
20. Shri Ayushyaman Choudhary Enroll . No.- MP/ 1032/2012
21. Shri Surendra Kumar Gupta Enroll . No.- MP/ 1891/ 1999 (Already working)
22. Shri Dinesh Singh Chouhan Enroll . No.- MP/ 1639/ 2011
23 . Enroll . No.- MP/3527 / 2006 (Already working) Bhagyashree Gupta
24.
Enroll . No.- MP/598 /2015 Shri Gajendra Singh Dodiya
25. Shri Ambuj Patel Enroll . No.- MP / 1292/ 2015
26. Shri Sunil Kapoor Enroll . No.- MP/ 1516/ 2016
27 . Shri Viraj Godha Enroll . No. - MP/ 1222/2014
28 . Mr. Abhimanyu Singh Enroll . No.- MP/ 4413/2010 (already working) (Attached to Delhi )
29. Mr. Aditya Vaibhav Singh Enroll . No.- D/ 1057/ 2016 (already working ) (Attached to Delhi ) 95
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर उप शासकीय अधिवक्ता , इंदौर
क्र.
नाम
( 1 )
(2)
1. Shri Surendra Pal Singh Alawa Enroll . No.- MP/ 1246/2016
2. Shri Vijay Nagpal
Enroll . No.- MP/09/2020
3. Shri Kushagra Singh Enroll . No.- D/ 2178/2020
4. Smt . Pranjalii Yajurvedi Enroll . No.- MP/1767/ 2017
5. Shri Anoop Sonkar Enroll . No.- MP/903 /2006 (Attached to Jabalpur)
6. Smt . Aishwarya Singh Enroll . No .-- MP/760/2016 (Attached to Jabalpur)
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर
क्र.
नाम
(1 )
(2)
1. Shri Rajesh Kumar Shukla Enroll . No.- MP/ 1939/ 1996
2. Shri Rohit Mishra Enroll . No.- MP/2856/ 2009 (already working)
3. Shri Ankur Mody Enroll . No.- 2530/2000 (already working )
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर उप महाधिवक्ता, ग्वालियर
नाम
क्र. (1 )
(2)
1. Shri Rajendra Singh Yadav Enroll . No.- MP/3564/2003
2.
Shri Yash Soni Enroll . No.- 1194/2011 (already working) (Attached to Jabalpur)
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर
क्र.
नाम
(1 )
(2)
1. Shri Giriraj Kishore Agarwal Enroll . No.- MP/ 3029/2004 ( already working)
2.
Shri Ravindra Dixit Enroll . No.- MP/ 1521 / 2005 (already working )
3. Shri Brij Mohan Patel Enroll . No.- MP/ 556/2007 ( already working)
4. Shri Shailendra Singh Kushwah Enroll . No.- MP/1339/ 2004 (already working)
5. Shri Kaushlendra Singh Tomar Enroll . No.- MP/3618 /2005 (already working )
6. Shri Dinesh Savita Enroll . No.- MP/3538/2004 ( already working )
7 . Shri Yogesh Kumar Parashar Enroll . No.- MP/ 1983/2001 (already working) 96
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
नाम
क्र. ( 1 )
(2)
8. Shri Sohit Mishra Enroll . No. - MP/1671 /2011 (already working )
9. Shri Sanjay Singh Kushwaha Enroll . No.- MP/ 1508/2005 (already working )
10. Shri Mohit Shivhare Enroll . No. - MP/ 695/2014 ( already working )
11. Shri Dileep Kumar Awasthi Enroll . No.- MP/762/ 1992 ( already working )
12. Shri Rinkesh Goyal Enroll . No.- MP/3910/ 2004
13 . Smt . Kalpana Parmar Enroll . No.- MP/1703/2013
$14. Smt . Monika Mishra Enroll . No. - MP/4535/2010
15. Shri Chandra Pratap Singh Kushwah Enroll . No.- MP/ 106/2002
16. Shri Vikram Pippal Enroll . No.- MP/494/2017
1.7. Shri Dharmendra Nayak Enroll . No.- MP/ 3321 / 2002
18. Shri Manish Saxena Enroll . No.- MP/2226/ 2006
19. Shri Kamal Prajapati Enroll . No.- MP/ 1810/ 2012 (already working)
20. Shri Satendra Singh Sikarwar Enroll . No.- MP/2802/2003
21. Shri Prabhat Pateriya Enroll . No.- MP/ 179/2010 (already working as Dy . GA)
[ भाग 1
नाम
क्र. (1)
(2)
22. Shri Anil Babu Mangal Enroll . No.- MP/293/ 2004
23 . Shri Atul Kumar Sharma Enroll . No.- MP/ 1753 /2010
24. Shri Brajesh Kumar Tyagi Enroll . No.- MP/ 1087 /2014
25. Dr. Anjali Gyanani Enroll . No .-- MP/3723 /2005 (already working)
26. Shri Rajendra Jain Enroll . No.- MP/ 615 /1987
27 . Shri Shiraz Qureshi Enroll . No.- MP/ 1599/ 1995
28 . Mr. Sarthak Raijada Enroll . No.- D/ 2578/ 2017 (already working ) (Attached to Delhi )
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर
उप शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर
नाम
क्र. (1)
(2)
1. Shri Harish Sharma Enroll . No.- MP/387/2013 (already working)
2. Shri Samar Ghuraiya Enroll . No. - MP/291/ 2012 (already working)
3. Shri Anurag Sharma Enroll No - MP/ 1359/ 2010 (already working)
4. Smt . Smriti Sharma Enroll . No - MP/ 1881 / 2017 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
क्र .
नाम
(1)
(2)
1. Mr. Dhirendra Singh Parmar Enroll . No.- MP/ 1367/2005 (already working )
2. Mr. Sridhar Potaraju Enroll . No.- D/ 807 / 1997 (R )
3. Mr. Joydip Roy Enroll . No.- WB/ 891 / 2003 (already working )
4. Mr. Amit Sharma Enroll . No.- D/1212/ 2013 (already working )
5. Mr. Bharat Singh Enroll . No.- D/ 1882/ 1999 (already working)
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली
नाम
क्र.
(1 )
(2)
1. Mr. Bhupendra Pratap Singh Enroll . No.- UP/ 8661 / 2019 Old No.-D/ 902 -- R/ 1997 (already working )
2 . Mr. V.V.V.M.B.N.S. Pattabhiram Enroll . No.-AP/ 1788 /2001 (already working)
3 . Mr. Rudraditya Khare Enroll . No.-D/6377/2017
4. Shri Veer Vikrant Singh Enroll . No.- MP/ 2156/2011 (already working ) (Attached to Jabalpur)
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली शासकीय अधिवक्ता, नई दिल्ली
नाम
क्र.
(1 )
(2)
1. Mr. Rajan Kumar Chourasia Enroll . No.- D/851 - R/ 1998
97
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428 ) महाधिवक्ता- 01 - वेतन - 001 - अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
नोट :- उपरोक्त विधि अधिकारी जिस कार्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं , वे उसी कार्यक्षेत्र में शासन का पक्ष रखेगें, कोई भी विधि अधिकारी महाधिवक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपने कार्यक्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्यक्षेत्र का कार्य करने नहीं जायेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2026
क्र. यूडीएच - 3-0320-2025-अठारह-5.-- मध्यप्रदेश शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1293-F-1-42- तैंतीस-- 74 , भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 1974 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13(1 ) क के अंतर्गत रीवा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था, उक्त निवेश क्षेत्र की सीमा को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) में निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है. वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाऐं निम्न अनूसूची में दर्शायी गई है:-
अनुसूची
रीवा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें
उत्तर में :-
1. पैपखरा , लपटा, बहुरीबाध, खमरिया, माढाचक-2 , सहिजना, टिकुरी , गगहरा , सगरा , पहडिया (365), शिवपुरवा , खीरा , महसुआ, रायपुर की पूर्वी सीमा तक.
2. पूर्व में :- रायपुर, भलुहा, रामनई, चौडियार, महसाव, रीठी, उमरी (अवधेशपुर) , लक्ष्मणपुर की दक्षिणी सीमा तक.
3. दक्षिण में: - लक्ष्मणपुर , खौर भटलों, पडोखर, अमरीठी, डोमा, देवरा , खौरा की पश्चिमी सीमा तक.
4. पश्चिम में: - खैरा , रघुनाथपुर , चोरहटी, उमरी , दुबहाई, महिडाल, कपुरी , करहिया, तिघरा , धौचट, जुडमनिया, कुल्लू पैपखरा की उत्तरी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[भाग 1 98
कार्यालय कलेक्टर , जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
(प्रारुप -क)
नियम 4 देखिए
क्र. - 184 - भू- अर्जन - 2025. - राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथास्थिति सम्बद्धित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए समाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम , 2013 (क्रमांक. 30 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :--
1 परियोजना विकासक का नाम
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग जबलपुर
जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु
2 भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
3 अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले
1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घुघरी , जिला मण्डला
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी , मोहगांव , जिला मण्डला सामाजिक सामाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण
3. कृषि विस्तार अधिकारी , मोहगांव, जिला मण्डला
4. राजस्व निरीक्षक मण्डल, मोहगांव, प.ह.न 27
5. सरपंच/ सचिव, ग्राम पंचायत, देवगांव
4 भूमि का विवरण :-
मण्डला
क जिला
ख. तहसील
घुघरी
देवगांव
ग. ग्राम/ नगर
घ. प्रभावित खसरा नं.
442, 444, 439 व 407
कुल रकबा 1.508 हेक्टेयर
ड. कुल प्रभावित क्षेत्र
ट. अर्जित होने वाला क्षेत्र 1.508 हेक्टेयर .
5 प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त देवगांव - कुड़ोपानी मार्ग में बुढ़नेर नदी पर जलमग्नीय पुल एवं
विवरण पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु
6
ग्राम-देवगांव
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
ग्राम सभा की सहमति है.
7 क्या ग्राम सभा और / या भूमि धारकों की सहमति आपेक्षित है.
8 समाजिक समाघात निर्धारण किये
अधिसूचना प्रकाशन होने के 06 माह के भीतर.
जाने की तारीख.
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घुघरी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मण्डला में किया जा सकता है.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग जबलपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोमेश मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
99
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
'भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , ग्वालियर
ग्वालियर , दिनांक 31 दिसम्बर 2025
भू-सर्वेक्षण का आरंभ
क्र.1606 - भू- सर्वेक्षण -2025.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख) नियम , 2020 को नियम 10 के साथ गठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतंद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
"अनुसूची"
सरल जिला तहसील
ग्राम/नगर
क्रमांक
मजरा टोला का
नाम
(1) (2)
(3)
(4)
1.
पटवारी हल्का क्रमांक /सेक्टर
क्रमांक
भू-सर्वेक्षण अधीन लिए गए क्षेत्र
(5)
(6)
(7)
बडी हथनीपाडा
झाबुआ पेटलावद मोहनपुरा
2. सेमलिया
3. मोरझरी
4. परवाडा
5.
6. रन्नी
7 .
30 ग्राम का
काकडपाडा 73 संपूर्ण क्षेत्र
गोमलीसात 105 (आबादी को
भेरूपाडा 70 छोड़कर).
करंजपाडा 71
संगतबडी 71
कलाल्याखारी
8 .
थांदला
मादलदा
9.
10.
11 .
भामल
12.
13 .
नारेला
71
69
69
कदवाली नगारी
69
ईटानखेडा बडलीपाडा
82
82
रुपापाडा
78
बिजनीपाडा
14.
तलावडा
53
गडी फलिया
Commencement of Land Survey
No.1606- Land Survey- 2025.- In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No.20 of 1959 ) read with Rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu- Rajasva Sahita ( Bhu - sarvekshan Tatha Bhu - abhilekh) Niyam , 2020 , the Commissioner , Land Record , Madhya Pradesh , hereby , notifies that areas mentioned in column (6) of the Scheduled below have been taken under land survey : -
SCHEDULE
District Tehsil
Majra Tola
S. No.
Village Name
(1) (2)
(3)
(4)
Jhabua Petlawad
1. 2.
Name
Patwari Halka No./Sector
Area taken underLand Survey
No.
(5)
(6)
(7)
30
Total area of
73
Badi Hathani Pada
Kakadpada
Mohanpura Semllya
village ( Excluding population) .
100
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
(2)
(3)
(7) (1)
(5)
(6)
(4)
3. Jhabua Thandla
Gomalisaat
105
Morjhari
4.
70
Parwada
Bherupada
71
5.
Total area of village (Excluding population) .
Karanjpada
Ranni
6.
71
Sangatbadi
71
7 .
Kalalyakhari
8.
Kadwali
69
9.
69
Madalda
Nagari
10.
Itankheda
69
82
11.
Blamal
Badlipada
12.
82
Rupapada
78
13 .
Narela
Bijnipada
14.
Talavada
53
Gadi Faliya
परिशिष्ट-6
प्रारुप-बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम , 2020 भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ
क्र.1608 - भू- सर्वेक्षण -2020.- विभागीय अधिसूचना क्रं. एफ 15-39-2013- सात - शाखा -6 , दिनांक 06 अक्टूबर 2022 को निरस्त करते हुए , विभागीय अधिसूचना क्र. एफ - क्र. 15-39-2013 - सात - शाखा -7 , भोपाल, दिनांक 26 जून 2013 को * पुनः प्रभावी की जाती है , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू -अभिलेख) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
पटवारी
तहसील
सरल जिला
ग्राम/नगर
भू-सर्वेक्षण के अधीन
क्रमांक
लिए गए क्षेत्र
हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(1 ) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
1.
पन्ना
पन्ना
04
मूल ग्राम-इटवांकला
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
मजरा ग्राम- डोभा
मजरा ग्राम- मडैयन
2.
25
पन्ना
पन्ना
मूल ग्राम-तिलगवां
मजरा ग्राम- कटरा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
पन्ना
29
3.
पन्ना
मूल ग्राम-अहिरगंवा मजरा
ग्राम-अहिरगंवा कैम्प
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर) 101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
(1 )
(3)
(4) (2)
4.
पन्ना
शाहनगर
(5)
(6)
25
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
मूल ग्राम-शाहनगर
मजरा ग्राम -धरमपुरा
5.
पन्ना
शाहनगर
मूल ग्राम-लमतरा मजरा ग्राम-झिन्ना
6.
पन्ना
शाहनगर
18
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
28
मूल ग्राम-लुधगवां
मजरा ग्राम-कारी पतेरी
7.
पन्ना
पवई
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
02
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
मूल ग्राम-सिमरा खुर्द
मजरा ग्राम-टिकुरी
8.
पन्ना
पवई
09
मूल ग्राम-खम्हरिया
मजरा ग्राम- महेडा
पन्ना
9.
पवई
मूलग्राम-खरमोरा मजरा ग्राम- चहली
10. पन्ना
पवई
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
23
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
05
मूल ग्राम-महोड़
मजरा ग्राम- महोड़कला
11.
पन्ना देवेन्द्रनगर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
33
मूल ग्राम-सिलगी
मजरा ग्राम-ककरहा
12.
पन्ना देवेन्द्रनगर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
01
मूल ग्राम- जमुनहाईकलां
मजरा ग्राम - बरचुवा
13.
पन्ना देवेन्द्रनगर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
20
मूल ग्राम-राजापुर
मजरा ग्राम- दौवन टोला
14.
पन्ना देवेन्द्रनगर मूल ग्राम-भिलसांय मजरा ग्राम- मझगंवा
15. पन्ना
गुनौर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
25
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
29
मूल ग्राम-कचनारा
मजरा ग्राम- जोधनटोला
16. पन्ना
गुनौर
मूल ग्राम -धरवारा मजरा ग्राम- भगेपुर
17.
पन्ना
गुनौर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
53
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
22
मूल ग्राम-घाटसिमरिया
मजरा ग्राम-तालगांय
18. पन्ना
गुनौर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
13
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
मूल ग्राम-बिल्हा
मजरा ग्राम- हनुमतपुरा
102
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
(2)
(1 )
(3)
(4)
19.
पन्ना
गुनौर
भाग 1
(5)
(6)
30
मूल ग्राम- बंधौरा
मजरा ग्राम- पथरहा
20. पन्ना
गुनौर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर )
39
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
मूल ग्राम- तिदुनहाई
मजरा ग्राम - साहूपुरा
पन्ना
21.
अजयगढ़
40
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
मूल ग्राम-राजापुर
मजरा ग्राम-भवानीपुर
पन्ना
22.
अजयगढ़
43
मूल ग्राम-खरौनी
मजरा ग्राम- खरौनी पुरवा
23.
पन्ना
अजयगढ़
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
42
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
मूल ग्राम-जिगनी
मजरा ग्राम- बल्दुपुरवा
24.
पन्ना
अजयगढ़
मूल ग्राम- उदयपुर मजरा ग्राम- ढगरी
25.
पन्ना
अजयगढ़
29
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
36
मूल ग्राम-सहपुरा
मजरा ग्राम- गुरदीन पुरवा
26. पन्ना
अजयगढ़
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
28
मूल ग्राम-बरकोला
मजरा ग्राम-रामपुर खोड़ा
27.
पन्ना
अजयगढ़ मूल ग्राम-मोहना मजरा ग्राम-निम्हा
28.
अमानगंज
पन्ना
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
14
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
21
मूल ग्राम-जसवंतपुरा
मजरा ग्राम- तिघरा
29. पन्ना अमानगंज
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर )
24
मूल ग्राम-तारा
मजरा ग्राम-शंकरपुरा
30. पन्ना अमानगंज मूल ग्राम-रैगुवां मजरा ग्राम-भोइपुरा
अमानगंज
31. पन्ना
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
05
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
46
मूल ग्राम-कोट
मजरा ग्राम- बिल्हाई
32. पन्ना अमानगंज मूल ग्राम- बम्हौरी
मजरा ग्राम- मडैयन
33. पन्ना अमानगंज मूल ग्राम-टौराह
मजरा ग्राम- पुरवा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
39 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
(आबादी को छोड़कर)
33 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
(आबादी को छोड़कर)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
103
Annexure-6
Format- Twelve
(SeeRule 10)
Madhya Pradesh Land Revenue Code ( Land Survey and Land Records ) Rules , 2020
Start of land survey
Sr.- Land- Survey - 2020.- While cancelling the Departmental Notification No. - F 15-39-2013 - seven- Branch - 6 , dated 06 October 2022 , the Departmental Notification No. F-No.
15-39-2013 - seven- Branch- 7 Bhopal dated 26-06-2013 is re- enacted , in exercise of the powers con- ferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) read with Rule 10 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Bhoomi Survey and Land Records ) Rules , 2020 , the Commissioner, Land Records , Madhya Pradesh hereby notifies that the areas described in column (6) of the below given Schedule have been taken under land survey : -
Sr. District Tehsil
(2)
(1)
(3)
1
Panna Panna
P.H.N.
Village
(4)
(5)
Areas taken under land survey (6)
04 Village Total Area (ExceptAbadi)
Mool Village-Itwankala
Majra Village- Dobha
Majra Village-Madaiyan
2
Panna Panna
25
Mool Village - Tilgawan
Majra Village -Katra
3 Panna
Panna
Village Total Area (Except Abadi)
29
Mool Village - Ahirganwa
Majra Village - Ahirganwa Camp
4 Panna Shahnagar
Village Total Area (Except Abadi )
25 Village Total Area (Except Abadi)
Mool Village- Shahnagar
Majra Village- Dharampura
5 Panna
Shahnagar
18
Village Total Area (ExceptAbadi )
Mool Village-Lamtara
Majra Village-Jhinna
6 Panna
Shahnagar
28
Mool Village - Ludhgawan
Majra Village- Kari Pateri
7 Panna Pawai
Village Total Area (Except Abadi )
02 Village Total Area (ExceptAbadi)
Mool Village- Simra Khurd
Majra Village- Tikuri
8
Panna Pawai
09
Mool Village-Khamharia
Majra Village-Maheda
9 Panna Pawai
Village Total Area (ExceptAbadi)
23
Mool Village - Kharmora
Majra Village - Chahali
10 Panna
Pawai
Village Total Area (Except Abadi)
Mool Village-Mahod
Majra Village -Mahodkala
11
Devendranagar Panna
05 Village Total Area (Except Abadi )
33
Village Total Area (ExceptAbadi)
Mool Village - Silgi
Majra Village-Kakraha
12
Panna Devendranagar
01
Mool Village- Jamunhai Kalan
Majra Village-Barchuwa
Village Total Area (Except Abadi) 104
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
(1) (2)
(3)
13
Panna Devendranagar
[ भाग 1
(6) (4)
(5)
20 Village Total Area (ExceptAbadi)
Mool Village-Rajapur
Majra Village-Dauwan Tola
14
Panna Devendranagar
25 Village Total Area (Except Abadi)
Mool Village-Bhilsay
Majra Village-Majhgawan
15
Gunnor Panna
29 Village Total Area (ExceptAbadi )
Mool Village-Kachnara
Majra Village- Jodhantola
Gunnor 16 Panna
53 Village Total Area (Except Abadi)
Mool Village- Dharwara
Majra Village-Bhagepur
17 Panna
Gunnor
22
Village Total Area (ExceptAbadi )
Mool Village-Ghatsimariya
Majra Village-Talgaon
Panna
Gunnor 18
13 Village Total Area (ExceptAbadi )
Mool Village- Vilaha
Majra Village- Hanumatpura
19 Panna
Gunnor
30
Village Total Area (Except Abadi )
Mool Village- Bandhora
Majra Village- Pathraha
20 Panna
Gunnor
39
Village Total Area (Except Abadi)
Mool Village- Tidunahai
Majra Village-Sahupura
21 Panna
Ajaygarh
40
Village Total Area (Except Abadi )
Mool Village-Rajapur
Majra Village-Bhawanipur
22 Panna
Ajaygarh
43
Mool Village-Kharauni
Majra Village- Kharauni Purva
Panna
23
Ajaygarh
Village Total Area (ExceptAbadi )
42
Village Total Area (ExceptAbadi )
Mool Village- Jigni
Majra Village -Baldupurva
24 Panna
Ajaygarh
29
Village Total Area (Except Abadi)
Mool Village-Udaipur
Majra Village -Dhagri
25 Panna
Ajaygarh
36
Mool Village- Sahpura
Majra Village-Gurdin Purva
26
Panna Ajaygarh
Village Total Area (ExceptAbadi )
28
Village Total Area (Except Abadi)
Mool Village- Barkola
Majra Village- Rampur Khoda
27 Panna
Ajaygarh
14
Mool Village Mohana
Majra Village-Nimha
28 Panna
Amanganj
Village Total Area (ExceptAbadi )
21
Village Total Area (ExceptAbadi )
Mool Village- Jaswantpura
Majra Village-Tighra
29 Panna
Amanganj
24
Village Total Area (ExceptAbadi)
Mool Village- Tara
Majra Village - Shankarpura
30 Panna
Amanganj
05
Mool Village- Raiguwan
Majra Village - Bhoipura
31 Panna
Amanganj
Village Total Area (Except Abadi)
46
Mool Village-Kot
Majra Village - Vilhai
32 Panna
Amanganj
Village Total Area (Except Abadi)
39
Mool Village- Bamhori
Majra Village- Madaiyan
33 Panna
Amanganj
Village Total Area (Except Abadi )
33
Mool Village- Taurah
Majra Village Purva
Village Total Area (Except Abadi)
अनुभा श्रीवास्तव , आयुक्त.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
105
कार्यालय, कलेक्टर , जिला रीवा एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 22 दिसम्बर 2025
प.क्र.- 859-भू- अर्जन-2025. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(1)
(2) . (3)
(4)
रीवा सिरमौर कैथा
0.007
सार्वजनिक प्रयोजन
का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
डी.बी. निर्माण हेतु
नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना , संभाग रीवा (म.प्र. ).
(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत)
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प.क्र. - 860- भू-अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल
(हे.में)
(1)
(2)
(3)
(4)
रीवा सिरमौर भौखरीकला 0.004
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
डी.बी. निर्माण हेतु
(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना , संभाग रीवा (म.प्र .) . सिंचाई परियोजना अंतर्गत)
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
106
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[भाग 1
प.क्र.- 861 -भू- अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील
ग्राम
(हे.में)
(4) (1)
(2)
(3)
रीवा
0.003 सिरमौर तुर्का
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा ( म.प्र.).
डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत)
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प.क्र. - 862 - भू- अर्जन---2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(3)
(4) (1 ) रीवा
कटरा
0.003 त्योंथर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 )12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) डी.बी. निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमिं का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
प.क्र.- 863-- भू- अर्जन- 2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगां अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(हे.में)
( 1)
(3)
(4)
(2)
(5)
(6) रीवा
0.006
त्योंथर
कार्यपालन यंत्री,
डी.बी. निर्माण हेतु घूमा
नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प.क्र. - 864- भू- अर्जन-2025.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(4)
(3)
(1 ) रीवा
0.008
(5) कार्यपालन यंत्री,
जमुई कला
त्योंथर
(6) डी.बी. निर्माण हेतु
नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[भाग 1
प.क्र. - 865- भू- अर्जन-2025. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1 )
(2)
(3)
(4) रीवा त्योंथर
0.010
बरहट
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
डी.बी. निर्माण हेतु नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प.क्र.-- 866 - भू- अर्जन-2025.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(4)
(3)
(1 ) रीवा त्योंथर देउर
0.012
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
डी.बी. निर्माण हेतु नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
109
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 867- भू- अर्जन-2025 . चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1 )
(2)
(3)
(4) रीवा त्योंथर
0.001
दुबगवां
264
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
डी.बी. निर्माण हेतु नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र.-- 868 - भू-अर्जन--2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल
(हे.में)
(2)
(3)
(4) (1) रीवा
0.005 त्योंथर जमुईखुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 )12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री,
(6) डी.बी. निर्माण हेतु नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[भाग 1
पत्र क्र. - 869 - भू- अर्जन-2025.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1)
(2)
(4)
(3)
रीवा त्योंधर
0.007
करहिया
51
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
डी.बी. निर्माण हेतु नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. - 870 - भू-अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:--
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल
(हे.में)
(2)
(3)
(4) (1 ) रीवा
0.010 त्योंथर गंगतीरा
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री,
(6) डी.बी. निर्माण हेतु नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 917 - भू- अर्जन-2025 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
ग्राम
जिला
भूमि का विवरण तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.010 सिरमौर हिनौती
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6 )
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना , संभाग रीवा (म.प्र .) .
डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत )
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू -अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. - 920 - भू- अर्जन -2025 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1)
(2)
(4)
(3)
रीवा सिरमौर
0.001
लोहरा
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).
(6) डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत)
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
112
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
[भाग 1
पत्र क्र. - 923- भू- अर्जन- 2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.002 सिरमौर क्योटा
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .).
डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत )
(2) 'भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र.- 926 - भू-अर्जन-2025. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(4) (1) रीवा
(2) सिरमौर
(3) बडियौर
0.002
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री,
नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत)
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
113
प.क्र.-929-भू-अर्जन-2025. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में )
(2)
(1)
(3)
(4) रीवा सिरमौर नेवरिया
0.002
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प.क्र.- 332--'भू-अर्जन 2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:
अनुसूची
भूमि का विवरण तहसील ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(4) (1) रीवा
(2) सिरमौर
0.002
(3) लोटनी
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).
(6) डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
114
[भाग 1
प.क्र. - 935-भू- अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण तहसील
जिला
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(4)
धौवना
0.009 (1) रीवा सिरमौर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना , संभाग रीवा (म.प्र .) .
डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(2 ) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प.क्र.--938 -भू- अर्जन- 2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का विवरण तहसील
जिला
ग्राम लगभग क्षेत्रफल
(हे.में)
(3)
(4) (1) रीवा
(2) सिरमौर कठमना
0.004
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) डी.बी. निर्माण हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
रीवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2025
क्र. - 789 - भू- अर्जन- 2025. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(4) लगभग क्षेत्रफल (हे.में) (2)
(3)
0.625 (1 ) रीवा मनगवां बुढ़गवां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिये प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म.प्र.) .
(6) रीवा जिले के अंतर्गत बुढगवां से बसौली वाया हरदी खुर्द मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 24 दिसम्बर 2025
क्र. - दस - भू- अर्जन - प्र.क्र.- 0003 - अ- 82-2025-26-6207 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(3) बराबघेलहा
(4) 2.674 (1 ) शहडोल
(2) ब्यौहारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (सेतु निर्माण) , संभाग रीवा, (म.प्र.).
(6) ब्यौहारी से कटनी वाया विजयसोता मार्ग के कि.मी. 37/10 में सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) , संभाग रीवा, मध्यप्रदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , ब्यौहारी , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
116
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 22 अक्टूबर 2025
प्र. क्र. 19 - अ -82 वर्ष 2025-2026 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 20:13 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल तहसील
जिला
(हे. में)
नगर / ग्राम (3) रैकरा
(1) पन्ना
(2) सिमरिया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर, मध्यप्रदेश .
(4) निजी भूमि रकवा 0.31 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.00 है. कुल रकवा 0.31 हेक्ट.
दमोह जिले के हटा- सिमरिया मार्ग के कि. मी . 66/6 में व्यारमा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण पहुंच मार्ग एवं सुरक्षा कार्य हेतु मौजा रैकरा की भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपानल यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 0006 - अ -82 वर्ष 2024-2025.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत पन्ना- पहाड़ीखेरा मार्ग लम्बाई 38.65 कि. मी. के निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 17 मई 2024 एक वर्ष की अवधि के भीतर विभाग में उपयंत्रियों की अत्यंत कमी के कारण अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 19 ( 7 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है , जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन करने हेतु व्यपगत दिनांक से 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जाती है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर / ग्राम कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हे. में )
(4) (1) पन्ना
(2) पन्ना
(3) लक्ष्मीपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग पन्ना.
निजी भूमि 1.8687 हेक्ट. एवं शास. भूमि 0.0000 हेक्ट. इस प्रकार कुल 1.8687 हेक्ट.
(6) पन्ना- पहाड़ीखेरा मार्ग लम्बाई 38.65 कि. मी. के निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
पन्ना, दिनांक 6 दिसम्बर 2025
प्र. क्र. 25 - अ-82 वर्ष 2025-2026 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर / ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) पन्ना
(2) पवई
(3) बराहों
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि रकवा 0.775 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.013 है. कुल रकवा 0.788 हेक्ट.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियरियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर रिर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि का भू- अर्जन ग्राम बराहो तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन भाग -11 का प्रकाशन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपानल यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 29 दिसम्बर 2025
प्र. क्र. 28 - अ-82 वर्ष 2025-2026 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
( 1 ) पन्ना
नगर / ग्राम (3) तरौनी
(2) अजयगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे , खजुराहो.
(4) निजी भूमि रकवा 0.138 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 है. कुल रकवा 0.138 हेक्ट.
(6) ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण; पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .
118
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
प्र. क्र . 29 - अ -82 वर्ष 2025-2026 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर / ग्राम
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) पन्ना
(2) पवई
उमरहट
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि रकवा 1.413 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.360 है . कुल रकवा 1.773 हेक्ट.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियरियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर रिर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि का भू- अर्जन ग्राम उमरहट तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन भाग -11 का प्रकाशन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपानल यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना जिला पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 30 - अ -82 वर्ष 2025-2026 , - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर /
ग्राम
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) पन्ना
(2) पवई कुपना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि रकवा 1.725 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.020 है . कुल रकवा 1.745 हेक्ट.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियरियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर रिर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि का भू- अर्जन ग्राम कुपना तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन भाग-11 का प्रकाशन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपानल यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना जिला पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 क्र. 4056-भू- अर्जन-2025
ग्राम धनखेर कला तहसील रघुराजनगर जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की शिवपुर माइनर के अन्तर्गत धनखेर कला सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 2.9660 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन पूर्व में म०प्र ० राजपत्र में दिनांक 11.10.2024 को प्रकाशन किया गया था ।
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम धनखेर कला तहसील रघुराजनगर की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है ।
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला-सतना (ख) तहसील- रघुराजनगर (ग) नगर /ग्राम - धनखेर कला
(घ) क्षेत्रफल- 2.9660 हे 0
खसरा नं.
क्र.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा
0.0450
6/1/1
1
भधुराज सिंह पिता मणिराज सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वाभी
0.0450
6/1/2
2 जयराज सिंह पिता मणिराज सिंह पता धनखेर कला रघु० सतना भूमिस्वामी
0.0450
6/1/3
3
यदुराज सिंह पिता मणिराज सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
0.0700
6/2/1
विपिन पिता गजेन्द्र सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
4
0.0680
6/2/2
राघवेन्द्र पिता गजेन्द्र सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
5
0.1900
9/2
राजेश सिंह पिता रणवीर सिंह पता रघु० सतना भूमिस्वामी
6
0.0160
10/2
राजेश सिंह पिता रणवीर सिंह पता रघु० सतना भूमिस्वामी
7
0.0160
17/2/2/2
8 राघवेन्द्र पिता गजेन्द्र सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
0.0290
158/2
9 रामलाल सिंह पिता महिपाल सिंह पता सा० धनखेर कला भूमि स्वामी
0.0960
159/2
10 जगतबहादुर सिंह पिता पृथ्वीराज सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी 120
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
160/1
0.0340
राज दुलारी बेवा बलबेन्द्र सिहं, निर्मला सिंह बेवा राणा प्रताप सिंह , अमित सिंह पिता राणा प्रताप , नरेन्द्र सिंह पिता बलवेन्द्र सिंह , अनुराग सिंह पिता बलवेन्द्र 11 सिंह, विमला सिंह बेवा रामराज सिंह, ध्रुव सिंह पिता रामराज सिंह, रूपन देवी बेवा रावेन्द्र, दलजीत सिंह पिता गिरधर सिंह जाति क्षत्रिय पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
12
0.0160
165
राज दुलारी बेवा बलबेन्द्र सिहं, निर्मला सिंह बेवा राणा प्रताप सिंह, अमित सिंह पिता राणा प्रताप, नरेन्द्र सिंह पिता बलवेन्द्र सिंह , अनुराग सिंह पिता बलवेन्द्र सिंह, विमला सिंह बेवा रामराज सिंह, ध्रुव सिंह पिता रामराज सिंह , रूपन देवी बेवा रावेन्द्र, दलजीत सिंह पिता गिरधर सिंह जाति क्षत्रिय पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
13 164/1
0.1740
राज दुलारी बेवा बलबेन्द्र सिहं, निर्मला सिंह बेवा राणा प्रताप सिंह , अमित सिंह पिता राणा प्रताप , नरेन्द्र सिंह पिता बलवेन्द्र सिंह , अनुराग सिंह पिता बलवेन्द्र सिंह, विमला सिंह बेवा रामराज सिंह , ध्रुव सिंह पिता रामराज सिंह, रूपन देवी बेवा रावेन्द्र, दलजीत सिंह पिता गिरधर सिंह जाति क्षत्रिय पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
14 164/2
0.1880
बृजेश सिह पिता दलजीत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
15
0.0190
163
बृजेश सिह पिता दलजीत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
16 151
0.0450
राज दुलारी बेवा बलबेन्द्र सिहं, निर्मला सिंह बेवा राणा प्रताप सिंह , अमित सिंह पिता राणा प्रताप, नरेन्द्र सिंह पिता बलवेन्द्र सिंह , अनुराग सिंह पिता बलवेन्द्र सिंह, विमला सिंह बेवा रामराज सिंह, ध्रुव सिंह पिता रामराज सिंह, रूपन देवी बेवा रावेन्द्र, दलजीत सिंह पिता गिरधर सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
17
0.0680 149/1
भूपेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
149/2 0.0610
पुष्पेन्द्र पिता रामभगत सिंह पता सा ० देह भूमि स्वामी
18
19 150
0.0160
भूपेन्द्र, पुष्पेन्द्र, हरेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
20
0.1110 148/1/1
भूपेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
148/1/2 0.0020
पुष्पेन्द्र पिता रामभगत सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
21
147/1
0.0970
शिवनरायण सिंह तनय वंशपती सिंह पता सा ० देह भूमि स्वामी
22
23
0.0100 132/1/2
विनोद, विनय , विजय, वीरेन्द्र सिंह पिता ददू सिंह उर्फ शीतल सिंह, जागेन्द्र बहादुर सिंह पिता मनोज सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
24
0.0970 131/1
गंगा सिंह पिता सुदर्शन सिंह , हंशराज सिंह पिता सुदर्शन सिंह, विमला सिंह पत्नी जमुना सिंह, अखिलेश सिंह पिता जमुना सिंह, अखिल सिंह पिता जमुना सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
25
0.1100 130/1
विनोद, विनय , विजय , वीरेन्द्र सिंह पिता ददू सिंह उर्फ शीतल सिंह , जागेन्द्र बहादुर सिंह पिता मनोज सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
0.0010
129
मानेन्द्र सिंह पिता ददोली सिंह, कृष्णपाल सिंह , दिनेश सिंह पिता गोकरण सिंह 26 सा० देह भूमि स्वामी
27 बृजमोहन सिंह पिता रामदयाल सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
बृजमोहन सिंह पिता रामदयाल सिंह पता सा ० देह भूमि स्वामी 28
0.0130
48/2/1
0.1880
49/1
0.0010
53
प्रदीप सिंह पिता अमरपाल सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
29
बृजमोहन सिंह पिता रामदयाल सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी 30
31
0.0400
54
0.0160
55/1
जितेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
58
0.0380
सुरेन्द्र, चंद्र प्रताप , जितेन्द्र पिता रामभगत सिंह, शिवनरायण , जयनरायण सिंह 32 पिता वंशपती सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
33
0.0230
57/1/2
चंद्र प्रताप सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
0.0340
57/1/3
जितेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि
स्वामी
34
35
0.0470
57/2/2
चंद्र प्रताप सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
36
0.0060
57/2/3
जितेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
37
0.0650
56/1
सुरेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
0.0630
चंद्र प्रताप सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना
38
भूमि स्वामी
39
56/2
25/1/2 0.1770
गजेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर सिंह पता धौरहरा रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
40
0.0240
26/1/2
गजेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर सिंह पता धौरहरा रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
41
20/1
0.1740
प्रदीप सिंह पिता अमरपाल सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
23/2
0.0190
प्रदीप सिंह पिता अमरपाल सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर 42 सतना भूमि स्वामी
18/1
0.1200
अधिराज सिंह नाबालिग पिता प्रमोद सिंह संरक्षक मॉ अंतिमा सिंह जाति बघेल 43 पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
44
0.0020
18/2
प्रदीप सिंह पिता अमरपाल सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
0.0080
29/1
ज्ञानेन्द्र सिंह पिता बाबू सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
45
त्रिलोक सिंह पिता अवधेरा सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि
46 स्वामी
0.0250
34/1
0.0260
46/1/2
बागेन्द्र सिंह पिता बाबू सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
47
0.0840
47/1/1
कौशलेन्द्र पिता शमशेर सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
48
47/1/2 0.0520
कमलेन्द्र पिता शमशेर सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
49
47/1/3 0.0520
विपिन पिता शमशेर सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
50
योग
2.9660
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र० ) द्वारा नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की शिवपुर माइनर के अन्तर्गत धनखेर कला सब माइनर के निर्माण हेतु !
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
क्र. 4057--भू-अर्जन-2025
ग्राम खड़ौरी तहसील कोठी जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घड़ेरूआ माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 1.4050 हे0 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 का प्रकाशन पूर्व में म०प्र० राजपत्र में दिनांक 12.07.2024 को प्रकाशन किया गया था ।
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम खड़ौरी तहसील कोठी की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है ।
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम खड़ौरी
(घ) क्षेत्रफल- 1.4050 हे 0
क्र.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हे०में)
0.0160
23/2
1 रावेन्द्र सिंह पिता शोभा सिंह पता खडौरा, कोठी भूमिस्वामी
24/1/1
0.0300 2 राकेन्द्र सिंह पिता शोभा सिंह प्रता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी
0.1100
24/1/2
3 रावेन्द्र सिंह पिता शोभा सिंह पता खडौरा, कोठी भूमिस्वामी
0.0410
25/1
4 रज्जू पिता पुनौवा जाति काछी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी
0.0100
25/2
5 रामसजीवन पिता खुलू काछी पता खडौरा, कोठी भूमिस्वामी
50/1/2
0.0580 स्वतंत्र कुमार पिता गुलाब प्रसाद बागरी जाति बागरी पता 6 खडौरा ,कोठी भूमिस्वामी
0.0580
50/1/4
7
शिवबहादुर पिता गुलाब प्रसाद बागरी जाति बागरी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी
0.1470
51/1/1
8
सुरेन्द्र सिंह नरेन्द्र प्रताप सिंह जाति सिंह पता खडौरा, कोठी भूमिस्वामी
51/1/23
0.1260 रामाश्रय पिता विश्वनाथ कुशवाह जाति काछी,हरीशंकर पिता 9 विश्वनाथ कुशवाह, राजकुमार पिता विश्वनाथ कुशवाहा जाति काछी पता खडौरा ,कोठी भूमिस्वामी
58/3
0.1120 10
हीरालाल पिता बैजनाथ कुशवाह जाति काछी पता खडौरा, कोठी भूमिस्वामी
61/1/1
0.0120 11
कैलाश प्रसाद पिता शंभू प्रसाद जाति काछी पता बौलिहा सतना भूमिस्वामी
0.0260
61/1/2
12
श्रीमती सिया पत्नी जीवनलाल कुशवाहा पता बौलिहा भूमिस्वामी 123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
राजमन तनय लल्ला काछी जाति काछी पता बौलिहा 61/2 0.0040
13 भूमिस्वामी
राजमन तनय लल्ला काछी जाति काछी पता बौलिहा 63/1 0.0970
14
भूमिस्वामी
15 झल्लू पिता कमलवा चमार जाति चमार पता खडौरी कोठी 72/1 0.0060
भूमिस्वामी
चिरौंजीलाल पिता कमलवा चमार जाति चमार पता खडौरी 73/1/1 0.0890
16 कोठी भूमिस्वामी
17 गोविन्द प्रसाद कमलया चमार पता खडौरी कोठी भूमिस्वामी 73/1/3 0,0420
18 झल्ला पिता कमलया चमार जाति चमार पता खडौरी कोठी 73/1/4 0.0420
भूमिस्वामी
19 बुटझ्या प्रत्री शिवबालक जाति चमार पता पैकोरी , कोठी 79/3 0.0160
भूमिस्वामी
20 बुटझ्या प्रत्री शिवबालक जाति चमार पता पैकोरी ,कोठी 79/4/1 0.0300
भूमिस्वामी
संदीप सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह जाति सिंह पता खडौरा, कोठी 79/4/2 0.0970
21
भूमिस्वामी
22 लक्ष्मण तनय गंगा जाति काछी पता खडौरी ,कोठी भूमिस्वामी 78/1/1 0.0340
23 राजमन यादव रज्जू यादव पुत्र गोलरे यादव व सीता गोलरे 82 0.0570
यादव पता खडौरी , कोठी भूमिस्वामी
24 तुलसी पिता गंगा प्रसाद जाति काछी पता खडौरा, कोठी 83/2 0.0070
भूमिस्वामी
25 तुलसी पिता गंगा प्रसाद जाति काछी पता खडौरा, कोठी 85/1/1 0.0970
भूमिस्वामी
धीर सिंह पिता कमल सिंह जाति सिंहि पता खडौरी कोठी 17/2/2 0.0410
26 भूमिस्वामी
योग 1.4050
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक -1 नागौद जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर
की घड़ेरूआ माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
124
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
क्र. 4058-भू-अर्जन-2025
ग्राम रेवरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की मझगवां टेल माइनर एवं रेवरा सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 2.9230 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन पूर्व में म०प्र ० राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशन किया गया था ।
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7 ) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम रेवरा तहसील रघुराजनगर की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है ।
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना (ख) तहसील- रघुराजनगर (ग) नगर /ग्राम रेवरा (घ) क्षेत्रफल- 2.2760 हे ०
खसरा नं.
क्र.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा (हे०में)
0.3010
158/2
1
विकास पिता रामजी पांडेय जाति ब्रा० पता हिनौता रेवरा रघु० सतना भूमिस्वामी
0.0150
157/2
विकास पिता रामजी पांडेय जाति ब्रा ० पता हिनौता रेवरा रघु ० सतना 2 भूमि स्वामी
0.2600
156/2
3 ज्ञानवती पत्नी लालजी पता हिनौता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
0.1950
155
4 लालजी पिता रामसुन्दर पता सा० हिनौता सतना भूमि स्वामी
0.0130
135
बालभती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
5
136
0.0200
6 बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
137
0.0020
7 बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
125
0.1260
8 बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
124
0.0750
9 बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
122
0.1160
10 रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
120
0.0810
11 रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
109/2 0.0150
12 रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
0.1500
110/1
13 विश्सुचित पिता लालजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
110/2 0.4500
14 रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु ० सतना भूमि स्वामी
0.0330
15 विश्सुचित पिता लालजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
0.0720
16 मोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता सा० सोहावल सतना भूमि स्वामी
0.0390
70/1
17 रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु ० सतना भूमि स्वामी
0.1300
71/2
18 मदन प्रसाद पिता गुरूप्रसाद पता सा० हिनौता सतना भूमि स्वामी
0.1600
72/1
19 कैलाश प्रसाद पिता गुरूप्रसाद पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
0.0100
72/2
20. मदन प्रसाद पिता गुरूप्रसाद पता सा० हिनौता सतना भूमि स्वामी
73/1/1 0.0070
21 कैलाश प्रसाद पिता गुरुप्रसाद पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी
0.0060
73/1/2
22 मदन प्रसाद पिता गुरूप्रसाद पता सा० हिनौता सतना भूमि स्वामी
2.2760
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०) द्वारा नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिकां की मझगवां टेल माइनर एवं रेवरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र. 4059-भू-अर्जन-2025
ग्राम रामपुर चौरासी तहसील रघुराजनगर जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत तुर्री वितरिका की मेदनीपुर माइनर एवं चनपुरवा माइनर तथा सलैया सब माइनर एवं मझगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 6.1314 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 का प्रकाशन पूर्व में म०प्र ० राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशन किया गया था ।
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं , अतः धारा 19 (7) के तहत 12मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम रैगांव तहसील रघुराजनगर की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है ।
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर /ग्राम - रामपुर चौरासी
(घ) क्षेत्रफल- 6.1314 हे 0
क्र.
खसरा नं
अर्जित रकवा भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
नाराणदास ओमप्रकाश राकेश पिता जगपती गोपी राजन पिता रामलखन नाबा
1
0.0340
1301/1/1/1/1/1
बलि सर मां प्रेमवती पिता मूगाराम लालजी पिता दुर्गा श्री मननारायण पिता रणछोर शिवप्रसाद राजेन्द्र प्रसाद विष्णु प्रसाद पिता रामहेत रामखेलावन पिता गंगा, दामोदर प्रसाद रामाधार पिता भगवादीन बृजबिहारी पिता जगदीश प्रसाद आदित्यनारायण रूपनारायण सनत कुमार आनन्द कुमार पिता सूर्यभान मु. रामकली बेवा सूर्यभान बद्री विशाल शीतल प्रसाद पिता भगवानदीन श्रवणकुमार पिता सूरजदीन पता सा० खूझा भूमि स्वामी
2 श्रीनिवास सिंह पिता राम सिंह पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना
1301/1/1/1/1/2/2 0:1000
0.0090
1301/1/1/1/1/2/3
3 शैलेन्द्र बाजपेई पिता देवदता बाजपेई सा ० राजेन्द्र नगर सतना व गंगा कुमार पिता रामनुज शुक्ला सा० धवचट यो ० कचूर तह० हजुर जिला रीवा भूमि स्वामी
4 मनोज साहू पिता मंगलदास साहू पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना
0.0650
1301/1/1/1/2/2
5 कामता प्रसाद पिता प्रेमलाल शुक्ला पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना
1317/13/2/2 0.0490
1317/13/12/12 0.1410 6 दसोदिया, सुखलाल, रामकिशोर, भगमनिया, रनिया पिता सूरजदीन चौधरी निवास खाम्हा
0.0320
1317/13/11/11/2
7 श्रीमती ज्ञानवती सिंह पुत्री शिवमूर्ति सिंह सा ० आकाश गंगानगर पतेरी सतना कु० श्रेया अग्रवाल पिता द्वारका अग्रवाल नावा ० वली पिता द्वारका अग्रवाल पिता शौर्या गोयल पुत्री शोभित ग्गप्रयल नावा० वली० सर० पिता शोभित गोयल पिता राधा कृष्ण गोयल सा० बाधवगढ़ कालोनी सतना
8 अंकुर पिता द्वारिका प्रसाद अग्रवाल निवास सतना
0.0320
1317/13/11/11/1
9 शिवशंकर पिता रामसुरेश शुक्ला निवास खाम्हा
1317/10/1/1
0.0490 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
126
10 सतेन्द्र कुमार पिता नरेन्द्र शुक्ला निवास खाम्हा
11 सुधा पत्नी राजेश कुमार शुक्ला निवास खाम्हा
रामशंकर शुक्ला पिता रामसुरेश शुक्ला निवास खाम्हा 12
0.0490 1317/10/1/2
0.0240 1317/10/1/3
0.0240 1317/10/2/1/1
0.0650 1299/1/1
13 राजेन्द्र प्रसाद पिता छकौडीलाल देवेश शुक्ल पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला रमजनिया पत्नी वावन प्रसाद धीरेन्द्र प्रसाद राजकुमार राजकिशोर पिता वामन प्रसाद शुक्ला शशि पत्नी उमेश हरीओम पिता उमेश रश्मी पिता उमेश नाबा. बलि. मां शशी पत्नी उमेश शुक्ला पता रामपुर चौरासी रघु० सतना भूमि स्वामी
14 रामनरेश पिता भागवत प्रसाद ब्रा ० जाति ब्रा ० पता सा० देह सतना
0.0150 1299/3
0.0080 1298/1/1
15 राजेन्द्र प्रसाद पिता छकौडीलाल देवेश शुक्ल पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला रमजनिया पत्नी वावन प्रसाद धीरेन्द्र प्रसाद राजकुमार राजकिशोर पिता वामन प्रसाद शुक्ला शशि पत्नी उमेशमेश हरीओम पिता उमेश रश्मी पिता उमेश नाबा. बलि. मां शशी पत्नी उमेश शुक्ला पता रामपुर चौरासी रघु० सतना भूमि स्वामी
रामनरेश पिता भागवत प्रसाद ब्रा ० जाति ब्रा० पता सा० देह सतना 16
0.0010 1298/4
0.2180 1295/1/1
17 राजेन्द्र प्रसाद पिता छकौडीलाल देवेश शुक्ल पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला रमजनिया पत्नी वावन प्रसाद धीरेन्द्र प्रसाद राजकुमार राजकिशोर पिता वामन प्रसाद शुक्ला शशि पत्नी उमेश हरीओम पिता उमेश रश्मी पिता उमेश नाबा. बलि. मां शशी पत्नी उमेश शुक्ला पता रामपुर चा
18 मोतीलाल शुक्ल पिता हनुमान प्रसाद शुक्ल निवास खाम्हा
उदयभान सिंह पिता जयराम सिंह पता चनपुरवा रघु० सतना 19
0.0040 1296/2/4
0.0030 109/2/2
0.0062 109/2/7/2/1
बृजेन्द्र सिंह पिता आदित्यनारायण सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना
20
21 कृष्णेन्द्र सिंह पिता आदित्यनारायण सिंह पता सा० देह सतना
गुलाब तनय बद्री पता सा० चनपुरवा भूमि स्वामी 22
नीलू सिंह पत्नी उदय भान सिंह पता चनपुरवा भूमि स्वामी 23
संजय त्रिपाठी पिता शेषमणि त्रिपाठी पता पुराणक टोला सतना 24
जितेन्द्र सिंह पिता राजकरण सिंह पता हटिया सतना भूमि स्वामी 25
लवकुश सिंह पिता राजकरण सिंह पता हटिया सतना भूमि स्वामी 26
27 अंजू त्रिवेदी पत्नी
0.0062 109/2/7/2/2
0.1100 109/2/8
0.0450 94/2/2
0.1730 107/3
0.1280 106
0.1550 103
0.1780 103/1515
0.0040 102/1
शशिकांत त्रिवेदी पुत्री बृजराज कुमार चतुर्वेदी, आशीष कुमार पिता बृजराज कुमार चतुर्वेदी निवासी कृष्णनगर सतना लवकुश सिंह पिता राजकरण सिंह पता हटिया सतना भूमि स्वामी 28
देवीशरण सिंह पिता लालमन सिहं पता सतना भूमि स्वामी 29
30
0.0220 98
0.1280 46/1
श्रवण कुमार, श्रतुपर्ण पिता लोकेश पाठक, पुष्पा पत्नी लोकेश पाठक पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना भूमि स्वामी
0.0250 551/1/2
31 कल्पना पाठक पत्नी शीतल प्रसाद पाठक पता सा ० देह सतना भूमि स्वामी
32
0.0040 551/2
प्रहलाद पाठक पिता हरिहर प्रसाद पाठक पता रामपुर चौरासी रघु० सतना भूमिस्वामी
33
0.0730 550
प्रहलाद पाठक पिता हरिहर प्रसाद पाठक राजू रानू पिता लल्लू प्रसाद पता सा० देह सतना भूमि स्वामी
34
0.0060 541/2/1
प्रहलाद घोघी शकुन्तला रामललिया पिता हरिहर प्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी
0:0900 546/1
चन्द्रशेखर , सूर्यभान कामता पिता रामाश्रय पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना
35
0.2000 546/2
संजीव कुमार पिता बलराम प्रसाद पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना
36
ว 127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
37 गायत्री अरूणा लक्ष्मी सविता आशा ज्योति पिता बाबूलाल कहार, मु. सरमनिया
बेवा श्यामलाल लल्लू रमेश कुमार सन्तोष कुमार पिता श्यामलाल बल्द भिम्मा 547 0.0240
श्रीमती सुग्गा उर्फ शकुन्तला पत्नी महेश कुमार मर्क सुमित आशीष शिवम पिता
महेश कुमार रोशनी चादनी पुत्री महेश कुमार पता सा ० देह भूमि स्वामी
38 ददन पिता रामप्रताप पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना भूमि स्वामी 509/1 0.1510
39 ददन पिता रामप्रताप पता रामपुर चौरासी रघु० सतना भूमि स्वामी 510 0.0130
40 चन्द्रशेखर, सूर्यभान कामता पिता रामाश्रय पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 511/1 0.0180
भूमिस्वामी
41 कृष्णकान्त चतुर्वेदी पित्ता अशीष कुमार चतुर्वेदी पता कृष्णनगर सतना 511/2 0.0190
42 चन्द्रशेखर, सूर्यभान कामता पिता रामाश्रय पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 512/1 0.0610
43 दिलीप सिंह पिता रामविश्वास सिंह पता सा ० देह सतना भूमि स्वामी 512/2/1/1 0.0020
44 कृष्णकान्त चतुर्वेदी पिता अशीष कुमार चतुर्वेदी फ्ता कृष्णनगर सतना भूमि 512/2/2 0.0620
स्वामी
45 महेश सिंह पिता जगदीश सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 491 0.3200
46 महेश प्रसाद पिता जगदीश पिता भगवानदीन भगवनिया बेवा सुन्दलाल
राजकुमारी केशकली पिता सुन्दरलाल ललिया बेवा जूना प्रसाद कमलाइबाई
पुत्री जमुनाप्रसाद रामशरण रामाऔतार रामसिंह राममिलन रामनिहोर पिता 0.0550
जमुना प्रसाद बृजमाहन रमलली पिता लालमन, रामप्यारी बेवा गंगा रामस्वरूप 332/1
सम्पत पिता गंगा दुलरिया पुत्री बुजलाल रघुराज हंसराज सावित्री ज्ञानवती
कन्यावती पिता बृजलाल सिंह श्यामकली पत्नी जगमोहन सिंह विजय सिंह
पिता जगमोहन पता रामपुर चौरासी रघु० सतना भूमि स्वामी
47 धोरेन्द्र प्रसाद पिता महेश प्रसाद पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 333 0.1410
48 रामभरोसे सिंह पिता राभस्वरूप सिह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना भूमि 334/1 0.2050
49 गोविन्द सिंह पिता अमर सिंह पता मैहर रोड अमरपाटन मैहर 334/2 0.0320
50 रामकिशोर सिंह पिता जमुना सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 334/3 0.0490
51 पेहरि सिंह पिता रामशरण सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 334/4/1 0.0320
52 अरूण प्रताप सिंह पिता रामशरण सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 334/4/2 0.0320
53 श्रीमती इन्द्रकुमारी पत्नी राम सिंह व श्रीनिवास पिता राम सिंह पता सा० देह 334/5 0.0090
भूमिस्वामी
54 सन्तोष सिह पिता चंदन सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 335/2 0.0640
55 सुखेन्द्र सिंह पिता संतोष सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 335/1545 0.0040
56 महेश प्रसाद पिता जगदीश पिता भगवानदीन भगवनिया बेवा सुन्दलाल
राजकुमारी केशकली पिता सुन्दरलाल ललिया बेवा जूना प्रसाद कमलाइबाई
पुत्री जमुनाप्रसाद रामशरण रामाऔतार रामसिंह राममिलन रामनिहोर पिता
जमुना प्रसाद बृजमाहन रमलली पिता लालमन , रामप्यारी बेवा गंगा रामस्वरूप 331/1 0.0230
सम्पत पिता गंगा दुलरिया पुत्री बुजलाल रघुराज हंसराज सावित्री ज्ञानवती
कन्यावती पिता बृजलाल सिंह श्यामकली पत्नी जगमोहन सिंह विजय सिंह
पिता जगमोहन पता रामपुर चौरासी रघु० सतना भूमि स्वामी
57 सुचेन्द्र सिंह पिता संतोष सिंह पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना 291 0.0820
58 बब्बू यादव पिता दादूभाई यादव पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 300/1/2 0.0710
59 आनंद गौतम पिता रामाधार गौतम पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 292/1 0.0530
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
128
60 अर्जुन गौतम पिता रामजीत गौतम पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 292/2 0.0500
61 संध्या सिंह पत्नी कामता सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 327 0.0870
62 महेश प्रसाद पिता जगदीश पिता भगवानदीन भगवनिया बेवा सुन्दलाल
राजकुमारी केशकली पिता सुन्दरलाल ललिया बेवा जूना प्रसाद कमलाइबाई
पुत्री जमुनाप्रसाद रामशरण रामाऔतार रामसिंह राममिलन रामनिहोर पिता
जमुना प्रसाद बृजमाहन रमलली पिता लालमन, रामप्यारी बेवा गंगा रामस्वरूप 328/1 0.0130
सम्पत पिता गंगा दुलरिया पुत्री बुजलाल रघुराज हंसराज सावित्री ज्ञानवती
कन्यावती पिता बृजलाल सिंह श्यामकली पत्नी जगमोहन सिंह विजय सिंह
पिता जगमोहन पता रामपुर चौरासी रघु० सतना भूमि स्वामी
63 श्रीमती रामदुलारी सिहं पत्नी बृजलाल सिह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 288 0.0390
64 रवि प्रकाश प्रजापति पिता तिलकूराम प्रजापति हर्षित प्रजापति व हार्दिक
प्रजापति दोनों नाबालिक सरपरस्त पिता रवि प्रकाश प्रजापति पता निवासी 284/2/1 0.0020
जवाहर नगर गली नं. 1 बूटीबाई स्कूल के पास सतना रघु० भूमि स्वामी
65 बंदना कुशवाहा पत्नी छोटंकू कुशवाहा संखीदेवी कुशवाहा पत्नी विजयबहादुर 284/2/2 0.0020
कुशवाहा जाति काछी पता रामपुर चौरासी रघु० सतना
66 शशि अग्रवाल पत्नी दिलीप कुमार अग्रवाल पता मेदनीपुर सतना 285 0.0480
67 भगवनिया सिंह पत्नी मदन सिहं मुकुटधारी सिंह मंगलेश्वर सिंह राजबहादुर 286 0.0420
सिंह शिवबहादुर सिंह पिता मदन सिंह पता सा० देह सतना भूमि स्वामी
68 गणेश सिंह पिता दद्दी सिंह पत्ता रामपुर चौरासी रघु० सतना 287 0.0840
69 हाकिम सिंह राजकुमार सिहं रामशिरोमणि सिंह कृष्णपाल सिंह मीरा सिंह मैना
सिंह पिता सीताराम सिहं पियरिया सिंह पत्नी सीताराम सिंह, मन्नू उर्फ भनवती
275 0.0870
पत्नी देवमन सिहं, बृजेश सिह, मणिराज सिहं पिता देवमन सिहं पता रघु०
सतना भूमि स्वामी
70 हाकिम सिंह पिता सीताराम सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 2.76 0.1120
7 ] भणिराज सिंह पिता देवमन सिंह पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 272 0.0300
72. मणिराज सिहं पिता देवमन सिंह पता रामपुर चौरासी रघु ० सतना 271 0.1700
73 निर्मला पांडेय पत्नी शिवमूर्ति पांडेय पता बाधवगढ कालोनी सतना 250/2 0.1280
74 उषा सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह पता पूनम भवन के पीछे धवारी सतना 251/1 0.1120
75 निर्मला पांडेय पत्नी शिवमूर्ति पांडेय पता बाधवगढ कालोनी सतना 251/2/1 0.0100
76 उषा सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह पतः पूनम भवन के पीछे धवारी सतना 252 0,2600
77 रामेश्वर प्रसाद गौतम पिता वंशगोपाल गौतम पता रामपुर चौरासी रघु० सतना 253/1 0.0410
78 दीनानाथ पिता इन्द्रपाल तिवारी पता सा० कुशियरा सतना 403/1/3 0.0500
79 रामचरित्र पिता सरजू प्रसाद ब्रा ० पता सा० कुशियरा सतना 403/2/1/1 0.0880
80 आनन्द मिश्रा पिता जयनारायण मिश्रा जाति ब्रा० पता बडखेरा सतना 403/2/1/2 0.0960
81 रामलोचन पिता इन्द्रपाल तिवारी पत्ता सा० कुशियरा सतना 403/1490/1/2/1/1 0.6500
82 आशा सिहं पत्नी शुशील सिंह पता कैमा उन्मूलन सतना 403/1490/1/2/1/2 0.0650
83 दीनानाथ पिता इन्द्रपाल तिवारी पता सा० कुशियरा सतना 403/1490/1/3/1/1 0:0340
रामचरित्र पिता सरजू प्रसाद ब्रा ० पता सा ० कुशियरा सतना 404/2 0.0340
84
योग 6.1314
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० ) द्वारा नागौद शाखा नहर के अन्तर्गत तुर्री वितरिका की मेदनीपुर माइनर एवं चनपुरवा माइनर तथा सलैया सब भाइनर एवं मझगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र. 4061-भू-अर्जन-2025
ग्राम रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की महापार माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 2.9230 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 का प्रकाशन पूर्व में म ०प्र ० राजपत्र में दिनांक 02.08.2024 को प्रकाशन किया गया था ।
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम रैगांव तहसील रघुराजनगर की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है ।
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना (ख) तहसील- रघुराजनगर (ग) नगर / ग्राम - रैगांव
(घ) क्षेत्रफल 2.9230 हे0
खसरा नं.
क्र.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा (हे०में)
श्यामलाल पिता रामेश्वरदीन महापात्र पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
0.1050 1
0.1060
3/1/1/2
उमेश पिता रामेश्वरदीन महापात्र पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
2
0.0850
3/1/1/3
पुरूषोत्तम पिता रामेश्वरदीन महापान्त्र पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
3
0.1390
3/1/2/1
सुखेन्द्र पिता भइयालाल ब्राम्हण पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
4
0.0550
3/1/2/2
रामलाल पिा भइयालाल ब्राम्हण पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
5
0.1370
3/1/2/3
6 रामसुन्दर पिता भइयालाल ब्राम्हण पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
0.1980
15
द्वारिका प्रसाद पिता गुलाब प्रसाद पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
7
0.0520 धनश्याम, कल्याणदास पिता लालमणि पाठक पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि
17
8
0.1260
18
9
स्वामी धनश्याम, कल्याणदास पिता लालमणि पाठक पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
0.1270
36
10 कमलेश कुमार पिता शिवबालक प्रसाद पता रैगांव रघुराजनगर सतना
0.1360
37
कमलेश कुमार पिता शिवबालक प्रसाद पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
11
0.0120
39
कमलेश कुमार पिता शिवबालक प्रसाद पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
12
0.1780
41/1
13
शुशीलादेवी पत्नी शीतल प्रसाद , अशोक कुमार, दीपक कुमार पिता शीतल प्रसाद शुक्लापता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 41 130
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
14
[ भाग 1
3
ऊषा बेवा उमा प्रसाद शुक्ला, मीरा , नीतू, प्रीति पुत्री उमा प्रसाद शुक्ला , केदार , 41/2/2 0.0120
हेमन्त पिता उमा प्रसाद शुक्ला पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
15 अमृतलाल पिता संखा बागरी पता रघुराजनगर भूमि स्वामी 30/2/1 0.0210
बबलू सिंह बागरी पिता अमृतलाल बागरी पता गडरा रघुराजनगर सतना भूमि 30/2/3 0.1090
16 स्वामी
17 भागवेन्द्र प्रसाद पिता भुराईलाल पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 42 0.1170
अनीता देवी पत्नी नवलकिशोर, सौरभ, गौरव पिता नवल किशोर निगम पता
18 47/1 0.0180
रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
19 शुभवंत किशोर निगम पिता रोशनलाल निगम पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 47/2 0.0180
20 रजनीश कुमार पिता नत्थूलाल निगम पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 46/1 0.1470
21 सुशीलादेवी पत्नी शीतल प्रसाद शुक्ला पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 122/1 0.2910
रामरती बेवा रामसजीवन ढीमर, गीता बेवा सुरेश, संगीता, मुन्ना, गणेश , राकेश ,
22 राजेश पिता रामसजीवन ढीमर, मीरा , शकुन्तला, कौशिल्या पुत्री रामसजीवन 122/2 0.0870
ढीमर, पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
रामरती बेवा रामसजीवन ढीमर , गीता बेवा सुरेश, संगीता, मुन्ना, गणेश , राकेश ,
23 राजेश पिता रामसजीवन ढीमर , मीरा , शकुन्तला, कौशिल्या पुत्री रामसजीवन 125 0.1680
ढीमर, पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी
अंकित निगम पिता गंगाशंकर निगम पिता पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि 123/1 0.0550
24 स्वामी
25 अमित पिता रामाश्रय निगम पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 123/2 0.0390
राजेन्द कुमार पिता लक्ष्मम प्रसाद , माधुरी निगम पत्नी बृजेन्द्र कुमार निगम, श्रीष
26 निगम निगम पिता बृजेन्द्र कुमार निगम पता गली नम्बर 1 धवारी रघुराजनगर 123/3 0.0100
सतना भूमि स्वामी
27 कैलाश पिता प्रेमलाल कहार पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 134/1 0.1620
28 श्यमलाल पिता लल्ला कहार पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 134/2 0.0820
29 सन्ती बेवा रामप्रसाद कहार, शिवेन्द्र पिता रामप्रसाद कहार पता रैगांव रघुराजनगर 134/3 0.1210
सतना भूमि स्वामी
30 फुलिया पत्नी रमेश कुमार धोबी पता सहिपुरा सतना भूमि स्वामी 139/2 0.0100
योग 2.9230
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक-- 1 नागौद जिला सतना (म ०प्र० ) द्वारा नागौद शाखा नहर के अन्तर्गत सोहवल वितरिका की
महापार माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 30 दिसम्बर 2025 क्र. -9803-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0026-अ-82-2025-26
भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013
(क्रमांक-30 सन् 2013 )अंतगर्त धारा -11 )
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में नर्मदापुरम - टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण भार्ग के चौडीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतगर्त धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति-इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग के चौडीकरण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण के लिए है, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की, धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है ।
-:अनुसूची(1): -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
1.194 निजी
नर्मदापुरन टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु
-:अनुसूची (2):--
(1) भूमि का विवरण
हरदा
(क) जिला
टिमरनी
(ख) तहसील
छिंदगांव मेल
(ग) ग्राम
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 1.194 हे.
सर्वेक्षण संख्या
क्र. सं.
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा(हेक्टर में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
4
5
2
3
1
0.280
64/1
2
64/4
0.264
3
66/7
0.165
नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम नर्मदापुरम (म.प्र.)
4
0.083
0.189
5
66/4
6
0.020
107/2
0.020
7
107/3
0.160
8
106/2
9
0.013
105
1.194
कुल रकबा
अधिनियम की धारा-15 (1 ) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग टिमरनी के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग टिमरनी कार्यालय में देखा जा सकता है ।
132
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
क्र. -9805- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.0019-अ- 82-2025-26
भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्रमांक-30 सन् 2013) अंतगर्त धारा-11 )
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण मार्ग के चौडीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतगर्त धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य नर्मदापुरम- टिमरनी मार्ग के चौडीकरण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण के लिए है, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है ।
-:अनुसूची(1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.074निजी
नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
हरदा
(क) जिला
टिमरनी
(ख) तहसील
टिमरनी
(ग) ग्राम
0.074 हे.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
1
0.074
70
नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम नर्मदापुरम (म.प्र. )
0.074
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग टिमरनी के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग टिमरनी कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 5 दिसम्बर 2025
प्रकरण कमांक 0015 / अ-82 वर्ष 2025-26 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जा कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना
(ख) तहसील रैपुरा
सलैया समारी
(ग) ग्राम
0.1270 हेक्टेयर,
क्षेत्रफल
(घ)
क्रमांक
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में भूमि का प्रकार
1
2
3
4
1
0.9450
निजी भूमि 830/1/1
2
829
0.0325
निजी भूमि
0.1270 हे 0
योग
कुल किता-02
{2} सलैया बैराज योजना से बैराज निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन ग्राम सलैया समारी तहसील रैपुरा अनुभाग शाहनगर जिला पन्ना ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग पन्ना जिला पन्ना में किया जा सकता है ।
134
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
पन्ना, दिनांक 8 दिसम्बर 2025
प्रकरण कमांक 0006 / अ -82 वर्ष 2025-26 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
पन्ना
(क) जिला
अजयगढ़
(ख) तहसील
मझगांय
(ग) ग्राम
1.020 हेक्टेयर,
क्षेत्रफल
(घ)
खसरा नम्बर
क्रमांक
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
4
3
2
1
1
1.020
932/1
निजी भूमि
1.020 हे ०
योग
[2] मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत पंप हाउस निर्माण में प्रभावित भूमि के भूमि अर्जन धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम मझगांय तह० अजयगढ़ जिला पन्ना ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
गोटेगांव, दिनांक 1 जनवरी 2026 क्र. - 2102-अ.वि.अ.- भू-अर्जन - 2025- रा.मा.क्र- 05- अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई , जिला- छिंदवाड़ा (म.प्र. ) को शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत बाँध क्र. 03 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत बाँध क्र. 03 की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक IA/ MP/ RIV / 515497/ 2024 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
अनूसूची
1
1. परियोजना का नाम शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 निर्माण हेतु ।
2. भूमि का विवरणः
: नरसिंहपुर
1.जिला
:गोटेगांव
2. तहसील
: शेढ़ पिपरिया
3. ग्राम
: 89
4. प.ह.न.
: 588
5. नं. बंदोबस्त
: 3.292 हेक्ट.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 136
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
अनुसूची-2
खसरा नं.
खातेदार का नाम , पिता / पति का नाम
अर्जित रकबा (हे.में)
कुल रकबा (हे. में)
स. क्र.
0.150
0.999
153(S)
1
रूपलाल पिता संतराम, मीराबाई पिता संतराम , जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी पित्तोबाई , बत्तीबाई , रेवतीबाई पिता हरि
0.417
0.417
2
154(S)
जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.200
0.458
3
155(S)
रूपलाल पिता संतराम, मीराबाई पिता संतराम, जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4
0.142
0.010
159(S)
गोरेलाल पिता गुलाब जाति मेहरा सा. देह सेवा खातेदार ग्राम नौकर
0.040
0.089
5
160(S)
श्यामलाल पिता धुरका जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.489
0.489
6
161/2(S) 168/1, 169/4
रामकुमारी बेवा डब्बूलाल , हंसोबाई पिता डब्बूलाल जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.400
0.488
7
शम्भू पिता हुबला जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
161/3(S) 168/2, 169/3
0.200
0.441
162(S)
8
हुकम पिता डब्बू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.024
0.024
9
163/1 (S)
हुकम पिता डब्बू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.081
0.081
10
163/2 (S)
रमेश पिता रामचरन, इन्द्रेश कुमार ना.बा. पिता खुमान सिंह वली व. खुद मां रेमोबाई बेवा खुमानसिंह, अन्नोबाई मनोवाई कष्णावाई पिता छिकोडीलाल जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि
स्वामी
0.061
0.061
11
163/3 (S)
ताराबाई बेवा दसई जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.580
0.711
164(S)
12
गिन्दा पिता खिन्तू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.430
0.841
13
167(S)
गिन्दा पिता खिन्तू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
0.050
0.223
169/2(S)
14
मोतीलाल पिता रामदीन जाति गौंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.057
170/1 (S)
0.040 15 शम्भू पिता हुबला जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.056
16
170/2(S)
रामकुमारी बेवा डब्बूलाल , हंसोबाई पिता डब्बूलाल जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.120
0.725
171/1/3(S)
17
3.292
6.742
टेकसिंह पिता भारत गौंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी कुल योग
कुल निजी अर्जित भूमि 3.292 हे०
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 'भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7)-2014- सात - शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई , जिला- छिंदवाडा (म.प्र.) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथ उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक -84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोटेगांव में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गोटेगांव कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
138
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
क्र.- 2104-अ.वि.अ. भू-अर्जन- 2025- रा.मा.क्र- 06 -अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला- छिंदवाड़ा (म.प्र. ) को शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत बाँध क्र. 03 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत बाँध क्र. 03 की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक IA/ MP/ RIV / 515497/ 2024 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची
1
1. परियोजना का नाम शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 निर्माण हेतु ।
2. भूमि का विवरणः
1. जिला
* नरसिंहपुर
: गोटेगांव
2. तहसील
: बरगड़ा
3. ग्राम
: 90
4. प.ह.न.
: 372
5. नं. बंदोबस्त
: 18.075 हेक्ट.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
अनुसूची-2
खसरा नं.
खातेदार का नाम / पिता का नाम / निवास पता
क्र.सं.
अर्जित रकबा (हे.में)
कुल रकबा (हे.में)
1.900
2.023
2/2(S)
1
सुमियाबाई, सुकोबाई, सतियाबाई,सुबत्री बाई गौंड, हितियाबाई गाँड पुत्री लालसिंह गौंड लक्ष्मी बाई टेकाम पुत्री हीरालाल रामचंद्र, रामगोपाल उइके , रामकुमार पुत्र हीरालाल जाति गौंड पता बरगड़ा
गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.010
0.403
2
5/1(S)
शंभूलाल पिता रघुवीर, जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.050
0.403
5/2(S)
3
शंभूलाल पिता रघुवीर, जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.202
0.010
5/3(S)
4
फूलो बाई बेवा अन्नीलाल जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
हकोलाबाई गौंड बेवा अमरसिंह लक्ष्मीबाई गौंड
बेवा हुकुम राजेन्द गौंड पुत्र हुकुम रामप्यारी
0.650
5.863
5
8/2(S).
32
गौंड पुत्री हुकुम तुलसाबाई गौंड पुत्री हुकुम मानसिंह गौंड पुत्र अमरसिंह रामबगस गौंड पुत्र अमर सिंह रूकमणिबाई गौड पुत्री अमरसिंह रूपवतीबाई गौंड पुत्री अमरसिंह सुखवती गौंड पुत्री अमरसिंह जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.336
0.336
6
10(S)
कोदूलाल पिता चेतराम जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0,506
0.506
7
12/1(S)
रंगलाल पिता चेतराम जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.580
0.580
12/2(S)
8
मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौड़ पुत्र कन्धीलाल गौंड दिनेश गौंड पुत्र कन्धीलाल गौंड विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौंड राधाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड अनिल गौंड पुत्र कुन्ती बाई गौड अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौंड विनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.581
0.581
12/3(S)
फूलोबाई बेवा अन्नीलाल जाति गौंड पता 9 बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.505
0.505
10
12/4(S)
श्रीराम पिता मुन्नीलाल गौंड जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 140
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
11
0.405
0.150
14/1(S)
कोदूलाल पिता चेतराम जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.416
0.200
14/3(S)
श्रीराम पिता मुन्नीलाल गौंड जाति गौंड पता 12. बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13
0.775
अमनकुमार पिता जगतसिंह जाति पटेल पता मुंगवानी नरसिंहपुर
16/1(S)
14
0.712
17/1/1( S)
अमनकुमार पिता जगतसिंह जाति पटेल पता मुंगवानी नरसिंहपुर
0.288
17/1/2(S)
15
दीपांश पटेल पिता देवीसिंह जाति पटेल पता मुंगवानी नरसिंहपुर
1.2
22/1 (S)
दीपांश पटेल पिता देवीसिंह जाति पटेल पता 16 मुंगवानी नरसिंहपुर
17
3.147
16/2(S), 17/2,22/ 2
वक्तू , हुकमसिंह पुत्र बुद्धा यादव जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
18
0.767
भगवानदास पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/3(S), 17/3, 22/3
19
2.316
देवीसिंह बल्द पंचम सिंह सुधा पत्नी देवीसिंह जाति लोधी निवासी मुंगवानी तह. नरसिंहपुर
16/4(S), 17/4, 22/4
20
0.180
16/5(S), 17/5,
6.560 भगवानदास पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
22/5
21
0.768
मानसिंह पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/6(S), 17/6, 22/6
0.18
मानसिंह पिता जालमसिंह जाति अहीर पता 22 बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/7(S). 17/7, 22/7
23
0.686
धनपतसिंह पिता कोमलसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/8(S). 17/8, 22/8
24
0.767
धनपतसिंह पिता कोमलसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/9(S) , 17/9, 22/9
25
0.685
गनपतसिंह पिता कोमलसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/10(S), 17/10, 22/10
26
0.768
गनपतसिंह पिता कोमलसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/11(S). 17/11, 22/11 141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
27
1.011
नारायण पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/12( S) , 17/12, 22/12
28
0.405
सुशीलाबाई पुत्री नन्हेलाल जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/13(S), 17/13, 22/13
29
1.535
रामचरण पिता वक्तु जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/14(S), 17/14, 22/14
30
1.535
गंगाराम पिता वक्तु जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16/15(S) , 17/15, 22/15
31
2.223
0.040
18/1(S)
हुकुमसिंह पिता अमरसिंह जाति गौंड भू- स्वामी बस्गडा
32
2.180
0.050
18/2(S)
मानसिंह पिता अमरसिंह जाति गौंड पता बरगडा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
33
1.214
0.130
23(S)
परसादी पिता सूरत जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
34
हीरालाल पिता भोपाल सिंह अहीर निवासी घोघरा गोटेगांव नरसिंहपुर
1.641
26/1( S)
0.100
35
ओमकार पिता भोपालसिंह जाति अहीर निवासी घोघरा गोटेगांव नरसिंहपुर
1.641
26/2( S)
36
1.528
0.220
38/2( S)
बसोरीलाल पिता गोकल जाति गाँड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
37
0.395
0.395 भदई पिता सुम्मेर जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
38/3(S)
38
0.800
0.450
38/4(S)
त्रिलोकसिंह पिता भदई जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.800
0.800
38/5(S)
39 जगदीश प्रसाद पिता भदई जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
40
0.800
0.800
38/6(S)
स्वामी पिता भदई जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 142
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
0.209
0.209
49/1(S)
41
मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौंड़ पुत्र कन्धीलाल गौंड दिनेश गौंड पुत्र कन्धीलाल गौंड विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौंड राधाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड अनिल गौंड पुत्र कुन्तीबाई गौड अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौंड विनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.104
0.104
49/2(S)
42
मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौंड़ पुत्र कन्धीलाल गौंड दिनेश गौंड पुत्र कन्धीलाल गौंड विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौंड राधाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड अनिल गाँड पुत्र कुन्तीबाई गौड अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौंड विनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.104
0.104
49/3(S)
43
मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौंड़ पुत्र कन्धीलाल गौंड दिनेश गौंड पुत्र कन्धीलाल गौंड विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौंड राधाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड अनिल गौंड पुत्र कुन्तीबाई गौड अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौंड विनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.975
0.975
44
50/2(S)
संतोष पिता रघुवीर जाति गोंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.250
0.876
50/8(S)
45
संतोष पिता रघुवीर जाति गोंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.430
0.430
50/10(S)
फूलोबाई पत्नी अन्नीलाल जाति गौड पता 46 बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.092
0.092
62/1(S)
47
मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौड़ पुत्र कन्धीलाल गौंड दिनेश गौंड पुत्र कन्धीलाल गौंड विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौंड राधाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड अनिल गौंड पुत्र कुन्तीबाई गौड अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौंड विनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.030
0.369
48
62/2(S)
पानाबाई बेवा सीताराम जाति गौड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.022
0.092
49
62/3(S)
पीतम पिता वीरवल जाति गौड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.336
0.336
50
63(S)
46.757
18.075 पीतम पिता वीरवल जाति गौड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी कुल योग 143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 'भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला- छिंदवाडा (म.प्र. ) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशनं की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथ उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक -84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोटेगांव में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गोटेगांव कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
144
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
नरसिंहपुर, दिनांक 5 जनवरी 2026 क्र. - 29- अ.वि.अ.- भू-अर्जन- 2025- रा.मा.क्रं.0004-अ- 82-2025-26
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification NO.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है- :
अनुसूची-1
1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना।
1. भूमि काविवरण
2. जिला
: नरसिंहपुर
: गाडरवारा
3. तहसील
4. ग्राम
: बडियाघाट
: 69
5. प.ह.नं.
: 276
6. नं.ब.
: 1.249हे.
7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनुसूची- 2
का खसरा नंबर
क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
अर्जित रकबा हे. में
स्वामित्व प्रकार
5
3
4
2
1
0.060 1.
9(S)
भूमिस्वामी
प्रिवेन्द्र कुमार पिता रामानुजप्रसाद जाति ब्रा पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
0.223 2.
13/1/1 ( S)
भूमिस्वामी
श्रीराम साहू पिता मनोहरलाल साहू जाति साहू पता इन्दौर मध्यप्रदेश
13/1/2 ( S)
0.004
14(S) 145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
0.004 3
13/2( S)
भूमिस्वामी
कैलाश प्रसाद पिता नारायण प्रसाद जाति मिश्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
0.080 4.
भूमिस्वामी
154/1 (S) 154/2
रामेश्वर प्रसाद पिता रघुवरप्रसाद जाति मिश्रा पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
0.050 5.
156(S)
भूमिस्वामी
प्रभूदयाल पिता लालजी जाति ब्रा. पता गाडरवारा
नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, वंशीधर पिता लालजी जाति ब्रा. पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश , मुकेश पिता शंकरलाल जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, सुकुमारी. पिता लालजी जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, सुनीता पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, अजय पिता शंकरलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, वीरेन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट
गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश ,
मिथलेश पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश , मदन कुमार पिता जगदीश ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, समता बेवा रामचरन जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश ,
मोहनलाल पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, राजकुमारी पिता लालजी जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश ,
सुमित्राबाई बेवा शंकरलाल ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, संतोष पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश , निर्मला पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट
गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,
साकेत पिता रामचरन जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश , सुरेन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश ,
शीतला पिता जगदीश जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिहपुर मध्यप्रदेश,
मीराबाई पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,
मालती पिता लालजी जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, 146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
राकेश पिता शंकरलाल जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, संजय पिता जगदीश जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश , महेन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, रामरतन पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, सहोद्रबाई पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश , विमलाबाई पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, भूपेन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश मनोहर पिता लालजी जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.030 6.
157/1 (S)
भूमिस्वामी
संजय उर्फ मनीष पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्राम्हण पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
0.030 7.
157/2(S)
भूमिस्वामी
मदन कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
8.
0.105
158/1 ( S)
भूमिस्वामी
दुर्गाबाई बेवा भैयाजी जाति दुबे, अम्बिका प्रसाद उर्फ बट्टूलाल पिता भैया जी जाति दुबे, ओमप्रकाश उर्फ राजेश कुमार पिता भैया जी जाति दुबे , भूरीबाई पिता भैयाजी जाति दुबे, पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
9.
0.080
158/3( S)
भूमिस्वामी
0.008
160/3( S)
कमलेश पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर
10.
0.032
160/1 ( S)
भूमिस्वामी
दिनेश कुमार पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर
0.240 11.
178(S)
भूमिस्वामी
धन्नोबाई पति सरदार जाति धानक पता बड़ियाघाट नरसिंहपुर
12.
0.263
186(S)
भूमिस्वामी
187 188
राजेश पिता छोटेवीर जाति दुबे, नरेश पिता छोटेवीर जाति दुबे, विजय पिता छोटेवीर जाति दुबे पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
0.040 13.
184/1 (S)
भूमिस्वामी
शिवकुमार पिता साहबलाल नौरिया जाति नौरिया बरमान कलां गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
1.249 कुलयोग 147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनदासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15 ( 7 ) -2014 - सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्यके उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84 , भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
148
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 8 जनवरी 2026 प.क्र. -178-रीडर- 1-2026
प्रारुप- "ख "
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- 0163 / B -121 / 2025-26 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- लछोरा , प.ह.नं. 73 ,, रा.नि.मं.-03 , कानापुर, तहसील - सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्थापन), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशंय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
1
5
2
3
खरगोन सनावद
72/6
0.088
72/5
0.074
ग्राम :- लछोरा, प.ह.नं. 73 ,
0.005
72/4
25/3
0.479
0.053
25/5
25/4
0.053
25/6
0.010
25/1
0.410
24/4/2
0.125
24/2/3
0.260
10/3
0.310
9
0.220
8
0.360
3
0.015
0.368
6/1
6/2/1
0.012
4/2/1
0.041
4/2/2
0.050
4/2/3
0.010
2.943
19
कुल योग
149
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प.क्र.-- 171 -रीडर---1-2026
प्रारुप- "ख "
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
क्रमांक-0164/B-121 / 2025-26 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम:- दाभड़, प.ह.नं. 73 , रा.नि.मं.-03, कानापुर, तहसील -सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्थापन) , एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपुत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन सनावद
174/3
0.490
176/1
0.110
ग्राम :- दाभड़ , प.ह.नं. 73,
177/5
0.265
177/2
0.018
176/2
0.101
0.500
110
0.220
165
151/1
0.215
151/2
0.020
150/1
0.205
144
0.290
0.365
145
126/5
0.067
128
0.165
129/2
0.110
127
0.133
135/4
0.014
135/1/1
0.315
135/1/2
0.200
133/3
0.180
20
3.983
कुल योग
सत्यनारायण दर्रो, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .
150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम भू- अर्जन अधिकारी , बागली जिला देवास , मध्यप्रदेश
बागली, दिनांक 26 दिसम्बर 2025 क्र.-H.N.- 719- भू-अर्जन-2025
प्रारुप- "ख "
[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म ०प्र० का पत्र क्रमांक 2502 दिनांक 28/07/2025 के अनुसार राज्य सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आई.एस.पी. कालीसिंध चरण- II लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले मे जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले मे ग्राम फांगटी तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम गोला मे भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा: -
अनुसूचि
बिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्काक्रं.
उपयिोगिता के अधिकार के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि हे. में
54
0.044
53/1/1
0.02
53/1/2
0.05
53/2
0.023
49
0.026
48
0.024
50
0.033
33
0.01
देवास
हाटपीपल्या
फांगटी
47
0.016
31/1
0.034
31/2
0.011
31/4
0.034
3
0.098
2/1
0.144
1/1
0.03
374
0.082
योग
0.679 151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र.-H.N.- 720- भू-अर्जन-2025
प्रारुप- "ख "
[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म०प्र ० का पत्र क्रमांक 1216/कार्य/मंडलेश्वर दिनांक 04.04.2025 से आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले मे जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले मे ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक-5 मन् 2013) के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुरा मे भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा : -
क्र.
सर्वे नम्बर रकबा
भूमिस्वामी का नाम
केबल एवं डक्ट एक्ट के तहत अर्जित कि जाने वाली भूमि का रकबा
1
2
3
4
5
1
274
0.06
0.0133 प्रहलादसिंह पिता नंदा जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम
2
275
0.17
प्रहलादसिंह पिता नंदा जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम
0.0091
400
0.61
3 रविन्द्र पिता गोपी जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम
0.0746
401
0.60
0.1013 4 सुरेन्द्रसिंह पिता गोपी जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम
402
0.61
0.0853 5 पप्पुसिंह पिता प्रहलाद जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम
6
404
0.98
0.0161 लखन पिता प्रहलाद जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम
405
1.57
0.0377 7 हरिसिंह पिता फुलसिंह जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम
8
406/1
0.385
0.0571 बबुलाल पिता शंकरलाल यादव जाति अहिर भूमिस्वामी निवासी ग्राम खुजरिया
9
406/2
0.385
0.0496 अनारसिंह पिता फुलसिंह जाति राजपुत भूमिस्वामी निवासी ग्राम
406/3
0.385
10 लक्ष्मणसिंह पिता फुलसिंह जाति राजपुत भूमिस्वामी
0.0518
406/4
11 हरिसिंह पिता फुलसिंह जाति राजपुत भूमिस्वामी निवासी ग्राम
0.385
0.0027
416
0.40
12 गोवर्धन पिता पन्नालाल जाति चमार भूमिस्वामी निवासी ग्राम
0.1059 152
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
0.56
0.038
419
13
काशीराम पिता गणपत, पुरुषोत्तम , विष्णुदत्त, रुघनाथ , मनोहर पिता दत्तात्रेय जाति ब्राहम्ण सत्यकामा बाई बेवा माधवराव , नारायणराव पिता दामोदरराव जाति ब्राहम्ण भूमिस्वामी निवासी कमलापुर
14
421
1.31
0.0684 कैलाश पिता रामचंदर जाति खाती भूमिस्वामी निवासी ग्राम खाती पिपल्या इंदौर
422
1.31
15
0.0998 गीताबाई बेवा सुनिल, अमित, सोनु, मोनु पिता सुनिल जाति खाती भूमिस्वामी निवासी 106 खातीपुरा सुखलिया इंदौर
0.50
0.0792
429/1
16 रवि पिता कन्हैयालाल जांति अहिर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
17
0.70
0.0043
429/2
कन्हैयालाल पिता हीरालाल जाति अहीर भूमिस्वामी निवासी ग्राम
430
1.21
0.0894 18 मनोहर पिता हीरालाल जाति अहीर भूमिस्वामी निवासी ग्राम
19
0.10
432/11
0.0357 मेहबुब हुसैन पिता अब्दुल हुसैन जाति पिंजारा भूमिस्वामी निवासी आगुर्ली बागली
20
0.07
0.0095
433/9
शहजाद हुसैन मंसुरी पिता पीर मोहम्मद जाति पिंजारा भूमिस्वामी निवासी आगुर्ली
436
2.06
0.0876 21 चम्पालाल पिता हीरालाल जाति अहिर भूमिस्वामी निवासी ग्राम
योग:-
1.1164
1 जिले का नाम - देवास
2 तहसील - हाटपिपल्या
3 ग्राम- लक्ष्मीपुरा
4 अर्जित रकबा - 1.1164
5 भूमि- सिंचित/असिंचित
6 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक
7 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है आई.एम.पी. कालीसिंध चरण- II लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले मे जल परिवहन के लिए 110000 हे . कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।
153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र.- H.N. -721-भू-अर्जन-2025
प्रारुप- "ख "
[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म०प्र० का पत्र क्रमांक 1090 दिनांक 25/03/2025 के अनुसार राज्य सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आई.एस.पी. कालीसिंध चरण- ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले मे जल परिवहन के लिए 110000 हैं. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले मे ग्राम आमलाताज नहमील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम आमलाताज मे भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डंक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उम तारीख मे जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है के इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर मकेगा : -
खसरा नंबर
भूमि स्वामी/ अधिभोगी का नाम
कुल क्षेत्रफल हे . में .
ग्राम का नाम
भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपभोक्ता के अधिकर के लिये आपेक्षित भूमि (हे . में)
1
1491
0.4800
0.130
आमलाताज राजेन्द्रसिंह , नरेन्द्रसिंह पिता मानसिंह
1 जिले का नाम - देवास
2 तहसील - हाटपिपल्या
3 ग्राम आमलाताज
4 खमरा क्रमांक- 1491
5 भूमि का रकबा 0.4800
6 अर्जित रकबा - 0.130
6 भूमि - सिंचित
7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक
8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है आई . एम.पी. कालीसिंध चरण- II लिफ्ट माइक्रो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले मे जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि कीसिंचाई की जाएगी।
154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
क्र.- H.N.- 722- भू-अर्जन-2025
प्रारुप- "ख "
[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म० प्र० का पत्र क्रमांक 1221/कार्य/मंडलेश्वर दिनांक 04.04.2025 से आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले मे जल परिवहन के लिए 110000 है. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले मे ग्राम पालखा तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 मन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम पालखा मे भूमिगत पाइपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाई जाना है ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख मे जिमको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा : -
क्र
सर्वे नंबर
भूमिस्वामीका नाम
कुल रकबा
केबल एवं डक्ट एक्टके तहत अर्जित भूमि का रकबा
1
2
3
4
5
1
551
0.60
0.0557
मायाबाई पति नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत, भूमि स्वामी निवासी ग्राम, नवीनगुप्ता पिता सत्यनारायण गुप्ता , जाति गुप्ता, मानवता नगर सुख सागर अपार्टमेंट , इंदौर
2
130
1.04
0.0081
अनुराग डेंगुला पिता रामस्वरुप डेंगुला , जाति ब्राहम्ण गौरव गुप्तापिता सीताराम जाति अग्रवाल ,
प्रेम रावत पिता गणपत रावत , जाति भिलाला
अमन पिता रामनारायण, जाति अहिर , भूमिस्वमी पता
3
133
1.00
0.0223
निवासी-ग्राम
अंकित पिता रामनारायण, जाति अहिर, भूमिम्बमी पता
4
132
0.84
0.1134
निवामीग्राम
5
548
0,40
0.0385
रामनारायण पिता नानुराम, जाति अहिर, भूमिस्वमी पता निवासीग्राम
6
546
0.35
0.0227
भारत पिता बनेसिंह, जाति राजपुत, भूमिस्वमी पता खेड़ा खजुरिया, जिन्ना उज्जैन
7
542
1.05
0.0648
भारत पिता बनेसिंह, जाति राजपुत, भूमिम्वमी पता खेड़ा खजुरिया, जिला उज्जैन
8
545
0.49
जितेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति गजपुत, भूमिस्वामी निवासी ग्राम
0.0153
9
544
1.46
0.0531
जितेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति राजपुत, भूमिम्वामी निवासीग्राम
10
543
1.47
0.0536
जिनेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति गजपुन, भूमिस्वामी निवामीग्राम
11
535
0.28
0.0187
जिनेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति राजपुत , भूमिम्वामी निवामी ग्राम
534
0.30
0.0498
12
जितेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति राजपुत , भूमिस्वामी निवासीग्राम
533
1.07
0.0205
13
तेजपालसिंह पिता तश्वतसिंह जाति राजपुत , भूमिम्वामी मृतक
14
536
1.03
0.0232
विजेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह
0.5597
कुल योग-
1 जिले का नाम देवास
2 तहसील - हाटपिपल्या
3 ग्राम पालखा
4 अर्जित रकबा - 0.5597
5 भूमि- सिंचित/असिंचित
6 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक
7 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है आई . एम.पी. कालीसिंध चरण -11 लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और गजगढ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे . कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।
155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र.- H.N. -723- भू-अर्जन-2025
प्रारुप- "ख"
[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म ०प्र० का पत्र क्रमांक 2507 दिनांक 28/07/2025 के अनुसार राज्य सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आई.एस.पी. कालीसिंध चरण- II लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ जिले मे जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले मे ग्राम गोला तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम गोला मे भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा: -
अनुसूचि
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्काक्रं.
उपयोगिता के अधिकार केलिए अर्जन की जाने वाली भूमि हे. में
0.013
54/1
0.013
54/2
0.12
53
0.02
139/1
0.011
139/2
0.007
201/1
गोला
देवास हाटपीपल्या
0.007
201/2
0.015
200/1
0.015
200/2
0.018
199
0.015
257
0.016
258
0.270
योग
शिवम यादव, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
156
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-10089-भू-अर्जन-2025
बालाघाट, दिनांक 30 दिसम्बर 2025
चूँकि , मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
1. भूमि का वर्णन
जिला
क.
तहसील
ख.
नगर/ग्राम
ग.
अर्जितकिये जाने वाले प्रस्तावित क्षे.
घ.
बालाघाट
बालाघाट
भटेरा चौकी
कुल रकबा 0.535 है. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
निजी भूमि कीसूची
प्रस्तावित खसरा नंबर क्र.
4/25 1
4/26 2
4/38 3
4/34 4
4/6 5
4/9/2 6
4/24/2 7
4/10/1 8
4/8/2/1/2 9
4/8/2/1/1 10
4/8/2/2 11
12
4/5/1/2, 13
4/5/2 , 14
4/3 15
249/30 16
249/27 17
249/29 18
249/28 19
249/3/1 20
249/3/2 21
249/19/1 22
कुल रकबा (हे.)
प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे. )
0.004 0.044
0.004 0.044
0.003 0.012
0.003 0.018
0.002 0.011
0.002 0.010
0.002 0.009
0.003 0.020
0.002 0.010
0.002 0.011
0.002 0.010
0.002 0.032
0.002
0.002 0.011
0.002
0.003 0.011
0.002 0.012
0.002 0.011
0.001 0.008
0.001 0.006
0.003 0.028
0.003 0.006
0.008 0.060 157
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प्रस्तावित खसरा नंबर क्र.
23
255/1/1/2
255/1/1/1 24
25
254/4/2/3
26
253/1/1/1/1
253/1/1/1/3 27
28
253/1/1/1/2
250/25/1/6 29
250/25/1/2 30
250/25/3/1 31
250/16/1 32
33
250/27/3
34
250/27/1/4
250/6 35
250/28 36
37
250/36/2
38
250/36/1
250/36/3 39
40
250/44
41
249/40/2
42
249/40/4
43
249/40/6
44
249/40/5
45
249/40/3 कुल रकबा (हे. )
प्रस्तावित अधि ग्रहिड रकबा (हे. )
0.004
0.015
0.003
0.074
0.002
0.008
0.003
0.003
0.001
0.003
0.001
0.003
0.002
0.005
0.001
0.009
0.001
0.005
0.004
0.010
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.006
0.002
0.008
0.001
0.002
0.001
0.001
0.001
0.003
0.006
0.031
001
0.00
0.004
0.001
0.004
0.001
0.004
0.001
0.004
0.001
0.004 158
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
क्र.
प्रस्तावित खसरा नंबर
46 249/24/3 47 249/24/4 48 249/24/2 49 249/2/2 50 249/2/1 51 249/4 52 249/7/1/2 53 249/7/1/1 54 249/23 55 249/39 56 249/9 57 249/15 58 249/37 59 255/2/9/1/4 60 255/2/9/1/1 61 255/2/9/1/3 62 255/2/9/1/2 63 254/1/7 64 254/1/6/1 65 254/1/10 66 255/2/9/2 67 254/1/4 68 254/1/1/2 69 254/1/5 70 255/1/10/18
[ भाग 1
कुल रकबा (हे. )
प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे. )
0.010 0.002 0.012 0.002 0.012 0.002 0.010 0.001 0.010 0.002 0.020 0.003 0.004 0.002 0.008 0.003 0.012 0.003 0.012 0.002 0.012 0.002 0.016 0.002 0.016 0.002 0.016 0.004 0.014 0.004 0.016 0.004 0.015 0.004 0.041 0.007 0.192 0.002 0.014 0.002 0.020 0.002 0.032 0.003 0.016 0.003 0.016 0.003 0.014 0.007
159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प्रस्तावित खसरा नंबर क्र.
255/2/3 71
255/2/12 72
255/2/2/4 73
74
255/2/7 75
255/2/4 76
255/4 77
255/9 78
255/8 79
256/1/6/1 80
256/1/9/1 81
256/1/5/2 82
256/1/5/1 83
256/1/4/2 84
256/1/4/1 85
256/1/10 86
256/1/14 87
255/5/1 88
255/6 89
254/1/3 90
254/1/2/2 91
254/1/2/1 92
255/10 93
255/11/2 94
कुल रकबा (हे. )
प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे. )
0.003
0.020
0.002
0.014
0.002
0.002
0.001
0.008
0.004
0.036
0.004
0.036
0.016
0.251
0.002
0.012
0.003
0.016
0.006
0.034
0.005
0.020
0.002
0.014
0.003
0.014
0.002
0.012
0.002
0.012
0.002
0.012
0.003
0.006
0.003
0.034
0.001
0.036
0.001
0.001
0.032
0.002
0.004
0.002
0.028
0.003
0.014
0.001
0.007 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
160
क्र. प्रस्तावित खसरा नंबर 95 255/11/1 96 256/1/3/2 97 6/1/4/3 98 6/2/7/2 99 6/2/18 100 6/2/27 101 6/2/21/1 102 6/2/21/2 103 6/2/13/9 104 6/2/17/2 105 6/2/24/2 106 6/2/24/1/2 107 6/2/11/2 108 6/2/14/1 109 6/2/16 110 6/2/15/10 111 6/2/15/10 112 6/2/31/1 113 6/2/31/2/1/2 114 6/2/31/2/1/1 115 6/2/12/2 116 6/2/15/2 117 6/2/15/8/2 118 6/2/15/14/1 119 6/2/15/14/2
[ भाग 1
प्रस्तावित अधि ग्रहित
कुल रकबा (हे. )
रकबा (हे. )
0.007 0.001
0.009 0.002
0.012 0.003
0.028 0.006
0.010 0.003
0.016 0.004
0.008 0.002
0.008 0.002
0.010 0.003
0.010 0.002
0.008 0.002
0.007 0.002
0.007 0.002
0.016 0.005
0.016 0.002
0.018 0.001
0.018 0.002
0.012 0.006
0.010 0.002
0.013 0.002
0.008 0.002
0.012 0.003
0.005 0.002
0.009 0.003
0.009 0.002
161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प्रस्तावित खसरा नंबर क्र.
120
6/2/7/4/2
121
6/2/7/4/1
122
6/2/7/5/1
6/2/7/5/2 123
124
6/2/8
6/2/10/3 125
6/2/11/2 126
127
6/2/11/1
128
6/2/4/2/3
129
6/2/4/2/1
130
6/2/4/2/2
131
6/2/6/4
132
6/2/6/8
6/2/6/1/2 133
6/2/6/1/1 134
6/2/9/3 135
7/1/4 136
137
7/1/10
138
7/1/2/3
139
7/1/12/1
140
7/1/6
7/1/11/1/2 141
7/1/9/2 142
7/1/9/1 143
7/1/9/3 144
कुल रकबा (हे. )
प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे. )
0.002
0.008
0.002
0.008
0.002
0.008
0.002
0.008
0.005
0.030
0.002
0.002
0.001
0.010
0.003
0.008
0.001
0.004
0.001
0.007
0.001
0.005
0.002
0.019
0.002
0.015
0.005
0.030
0.003
0.030
0.001
0.003
0.007
0.121
0.005
0.016
0.003
0.022
0.002
0.027
0.002
0.012
0.003
0.003
0.002
0.004
0.001
0.005
0.001
0.001 162
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
क्र.
प्रस्तावित खसरा नंबर
145
7/1/34/2
146
7/1/3/1/1/2
147
7/1/3/1/1/1/1
148
7/1/3/1/1/1/2
149
7/1/13/2
150
7/1/1/6
151
7/1/19
152
7/1/1/8
153
7/1/1/16
154
7/1/1/7/2
155
7/1/1/13
156
8/1/10/1
157
8/1/10/2
158
8/1/9/2
159
8/1/6
160
8/1/17
161
162
8/1/11/3
163
8/1/12/1
164
8/1/16
165
8/1/21
166
8/1/4/3/2
167
8/1/4/1
168
8/1/2/1
169
9/1/8/1/3 कुल रकबा (हे .)
प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे.)
0.003
0.001
0.003
0.002
0.025
0.004
0.003
0.001
0.015
0.002
0.024
0.003
0.018
0.003
0.020
0.003
0.010
0.002
0.006
0.004
0.016
0.003
0.021
0.009
0.020
0.009
0.020
0.002
0.036
0.003
0.016
0.004
0.891
0.046
0.008
0.001
0.007
0.003
0.022
0.003
0.011
0.001
0.010
0.003
0.016
0.002
0.042
0.010
0.028
0.004 163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र.
प्रस्तावित खसरा नंबर
170 9/1/8/4
171 9/1/14
172 9/1/7/1
173 9/1/11
कुल योग (निजी
भूमि)-
कुल रकबा (हे. )
प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे . )
0.029 0.004 0.086 0.008 0.030 0.016 0.008 0.002 3.964 0.535
शासकीय भूमि की सूची
क्र.
प्रस्तावित खसरा नंबर/ शीट नं एवं प्लाट नं.
1
16ए-21/ 1
2
16 ए-21/4
3
16ए-21/3
4
16ए-4/14
5
16ए-4/16
6
16ए-4/19
7
16ए-4/1 कुल रकबा (हे . )
शासकीय भूमि पर स्थितसंरचना का विवरण एवं रकबा वर्गमीटर में
0.003-नजूल
17.29- दुकान/मकान
0.002-नजूल
13.51- दुकान/मकान
1.20- बाउंड्रीवाल 0.005-नजूल
0.005-नजूल
37.62- दुकान/मकान
0.003-नजूल
31.85दुकान/मकान
0.003-नजूल
31.72- दुकान
31.16- मकान
0.075-नजूल
24.96-दुकान
22.05- दुकान
55.59- दुकान
22.94- दुकान
35.42-दुकान
27.60- दुकान
29.25- दुकान
37.60-दुकान
33.81- दुकान
39.79- दुकान
15.12- दुकान 164
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
क्र.
प्रस्तावित खसरा नंबर/ शीट नं एवं प्लाट नं.
8
16बी-31
9
16बी-21/2
10
16बी-21/1
11
16ए-38/3
12
16ए-38/5
13
17 ए-38/4
14
16ए-38/1
15
16ए-38/2
16
16बी-22/1
17
2/2
कुलयोग (निजी भूमि)-
[ भाग 1
कुल रकबा (हे. )
शासकीय भूमि पर स्थित संरचना का विवरण एवं रकबा वर्गमीटर में
10.13- बाउंड्रीवाल, आम-1 , शीशम -1
128.65- दुकान/मकान 0.388-नजूल
4.60 -बाउंड्रीवाल
23.19-दुकान/मकान 0.006-नजूल
10.46-दुकान/मकान 0.005-नजूल
रिक्त
0.011 -नजूल
1.10-मकान
0.005-नजूल
4.32-मकान
0.005-नजूल
18.70-मकान
0.014-नजूल
5.55-मकान
0.005 -नजूल
0.018-नजूल
26.88-दुकान/मकान
शासकीय सडक
62.79-दुकान/मकान
3.964
0.535
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - बालाघाट जिले के अंतर्गत बालाघाट कटंगी सेक्शन के रेल्वे किमी 1045/2- 3 पर लेवल क्रासिंग क्र बी . के . - 2 पर आर . ओ.बी. निर्माण कार्य के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.balaghat.mp.gov.in एवं म०प्र०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बालाघाट , जिला बालाघाट के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जानें वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग बालाघाट जिला- बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 0015-3-82-2024-25- मुलताई
बैतूल , दिनांक 5 जनवरी 2026
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकताहै: -
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 6
बैतूल मुलताई मुलताई 0.2396 मुलताई से बोरदेही मार्ग पर इटारसी
(म.प्र.) नागपुर रेलखंड में रेल्वे क्रासिंग क्र.
265 पर ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु निजी
भूमिकाअर्जन
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
1
2
1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
3
4
5
3.8800
360/1
0.1890
357
0.1050
रामचन्द्र जी मंदिर सा. देह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2
0.0305
0.0201
1.8642
355/1/1/1/1/1
तारेश कुमार पिता मुन्नालाल , विजयकुमार पुत्र राधाकृष्ण, नान्हू पुत्र राम, नाबा. अनिता पिता मुन्नालाल वली मां मुन्नी, मुन्नी बेवा मुन्नालाल, सूबेबाई पत्नी अर्जुन , लक्ष्मण पुत्र शंकर, भिक्या पुत्र मिट्टू, प्रशांत कुमार पुत्र राधाकृष्ण, सरस्वती पत्नी बाजेराव, सुशीला पत्नी इन्द्रपाल, हेमलता पत्नी लक्ष्मीनारायण समस्त निवासी मुलताई, शिवराम, रतन, नारायण पुत्र भगर्या निवासी महिलावाड़ी, राधा, निर्मला, कला , तुलसी पुत्री भगर्या निवासी महिलावाड़ी मुलताई
योग: -
1
5.8492 0.2396
(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के
तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी
मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
166
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
क्र. 966-2025-26-चौवन-1
भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2025
परियोजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश
विषय :- विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB ) आधारित परियोजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश
म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में शासन के वित्तीय जोखिम को न्यूनतम करने एवं निजी निवेश उपलब्ध करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के तहत सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड ( SIB ) प्रस्तावों के अनुमोदन के संदर्भ में गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ( SLSC ) द्वारा अनुशंसित एवं मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित "विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB) आधारित परियोजना" का आगामी 02 वर्षों में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाना है : -
(1 ) उद्देश्य:- परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को विदेशी भाषा , सॉफ्ट स्किल, नियोक्ता की मांग अनुसार विशिष्ट कार्यक्षेत्र एवं अन्य आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार हेतु जापान एवं जर्मनी भेजा जाना है ।
167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
(2) परियोजना अवधि : 02 वर्ष ( समय सीमा में विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत गठित विभागीय साधिकार समिति द्वारा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है । )
(3) क्रियान्वयन संस्था:- विभागीय परियोजना का क्रियान्वयन NSDC द्वारा अपनी सहयोगी संस्था NSDC - International के माध्यम से किया जाएगा ।
(4) परियोजना आउटकम :- प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं का जापान एवं जर्मनी में रोजगार नियोजन , उनके परिवारों एवं प्रभाव क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक उन्नति तथा व्यापक सकारात्मक प्रभाव परियोजना का आउटकम होगा।
(5) प्रभाव मूल्यांकन :- परियोजना अंतर्गत SEBI ( Securities Exchange Board of India) / NISM ( National Institute of Securities Markets ) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सामाजिक मूल्यांकनकर्ता संस्था के माध्यम से प्रत्येक त्रैमास में पूर्व परिभाषित आउटकम तथा परियोजना के अंत में सामाजिक प्रभाव का समग्र मूल्यांकन ( Impact Assessment ) किया जाएगा तथा मूल्यांकन उपरांत प्रतिवेदन म.प्र . शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रेषित किया जाएगा ।
168
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
(6) परियोजना अवधि में वृद्धि:- संतोषजनक सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट
प्राप्त होने पर NSDC / NSDC -I के प्रस्ताव अनुसार आगामी वर्षों में परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने की अवधि में विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत गठित विभागीय साधिकार समिति द्वारा पृथक-पृथक एक- एक वर्ष की वृद्धि दो बार की जा सकेगी।
(7) परियोजना के प्रमुख हितधारक एवं उनके दायित्व : -
(1) जोखिम निधिदाता परियोजना अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (NSDC) मुख्य रिस्क फण्डर होगी , जो स्वयं के स्रोतों से एवं SIB (ZCZP ) के माध्यम से प्रशिक्षण शुल्क पर होने वाले व्यय हेतु वित्त का प्रबंध करेगी ।
(II) सामाजिक सेवा प्रदाता संस्था परियोजना में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ( NSDC) की अनुषांगिक संस्था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन- इंटरनेशनल ( NSDC- I ) सामाजिक सेवा प्रदाता संस्था का कार्य करेगी। NSDC-I द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को जापान एवं जर्मनी में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नियोक्ता की मांग अनुसार आवश्यक सॉफ्ट स्किल, रोजगार के विशिष्ट कार्यक्षेत्र ( Domain Specific) , संबंधित देश की भाषा एवं आवश्यकता अनुसार अन्य आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर आवश्यक प्रमाणन करायेगी तथा विदेश जाने की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जवाबदेह होगी तथा उन्हें संबंधित देश में रोजगार उपलब्ध कराएगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
169 भाग 1 ]
(III) आउटकम फण्डर परियोजना अंतर्गत म.प्र . शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आउटकम फण्डर होगा । प्रशिक्षण शुल्क की अधिकतम 70 प्रतिशत राशि का प्रबंध वित्त विभाग के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड संबंधी निर्देश दिनांक 21.11.2025 अनुसार SIB निधि अंतर्गत प्राप्त राशि से विभाग द्वारा किया जाएगा ।
परियोजना अंतर्गत विदेश में सफल प्लेसमेंट ( Joining in the Organization and Reporting of Joining at Indian Embassy) उपरांत ही विभाग द्वारा कोई भुगतान किया जाएगा । विभाग को संतोषजनक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथा प्रत्येक 50 सफल लाभार्थी की जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर NSDC / NSDC -1 को भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षित युवा के विदेश गमन हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् स्वप्रेरणा से विदेश गमन नहीं करने का निर्णय लेने की स्थिति में भी आउटकम फण्डर द्वारा सामाजिक सेवा प्रदाता संस्था/रिस्क फण्डर को देय प्रशिक्षण शुल्क में से अपने अंश का भुगतान करेगा ।
(IV) टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी परियोजना अंतर्गत नेशनल स्किल डवलपमेंट कार्पोरेशन ( NSDC ) तकनीकी सहयोगकर्ता एजेंसी (Technical Support Agency) होगी ।
(V) हितग्राही - अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र युवा परियोजना के हितग्राही होंगे । परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क की 15% राशि संबंधित लाभार्थी (हितग्राही) द्वारा पंजीयन के समय जमा करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा के प्रथम अवसर के अतिरिक्त अन्य प्रयासों में व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था, विदेश गमन हेतु विमान 170
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
किराया एवं भोजन इत्यादि पर होने वाले व्यय की व्यवस्था संबंधित युवा द्वारा स्वयं की जाएगी । प्रवेश के तीन सप्ताह तक ड्रॉप आउट होने पर एवं समस्त पात्रता संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् भी विदेश में प्लेसमेंट नहीं हो पाने की दशा में अभ्यर्थी को पंजीयन शुल्क वापसी योग्य होगी । अन्य परिस्थितियों में पंजीयन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा ।
(VI ) निष्पक्ष सामाजिक मूल्यांकनकर्ता - SEBI/NISM द्वारा मान्यता प्राप्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सामाजिक मूल्यांकनकर्ता संस्था के माध्यम से पूर्व परिभाषित आउटकम का त्रैमासिक तथा परियोजना के अंत में व्यापक सामाजिक प्रभाव (Social Impact ) का मूल्यांकन कराया जाकर प्रतिवेदन विभाग एवं जोखिम निधिदाता (Risk Funder ) को उपलब्ध कराया जाएगा ।
मूल्यांकनकर्ता संस्था का चयन विभाग द्वारा NSDC से परामर्श कर किया जाएगा। परन्तु यह परामर्श बंधनकारी नहीं होगा, इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। मूल्यांकन कार्य पर होने वाला व्यय NSDC द्वारा उल्लेखित परियोजना व्यय में सम्मिलित होगा , जिसका भुगतान विभाग द्वारा NSDC को किये जाने वाले भुगतान में से समायोजित कर किया जाएगा ।
(8) लक्षित हितग्राही:- मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, नर्सिंग महाविद्यालयों , पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों आदि में अध्ययनरत अथवा स्नातक युवा जो कि नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, वे योजना के हितग्राही होंगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
171 भाग 1 ]
(9) अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परियोजना में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक अर्हताएँ : -
परियोजना अंतर्गत अभ्यर्थियों की आवश्यक अर्हताएँ विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी प्रचलित विभागीय योजना अनुसार चालित होगी । यदि प्रचलित योजना नियमों में आवश्यक अर्हताएँ परिवर्तित होती हैं तो वह इस परियोजना अंतर्गत भी लागू मानी जाएगी।
(10 ) मोबिलाईजेशन :- परियोजना अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों को जुटाने के लिए प्रचार -प्रसार , सेमिनार, वर्कशॉप एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन NSDC/ NSDC - I द्वारा किया जाएगा , जिसमें सर्व - सम्बंधित शासकीय विभागों द्वारा सम्पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इसका पर्यवेक्षण शासन स्तर पर गठित अन्तर्विभागीय समन्वय समिति द्वारा किया जाएगा ।
(11 ) अभ्यर्थियों का चयन :- NSDC / NSDC -1 द्वारा एप्टीट्यूड टेस्ट एवं साइकोमेट्रिक एनालिसिस के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग एवं चयन किया जाएगा ।
(12) परियोजनान्तर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं :- प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक अधोसंरचना जैसे अध्यापन कक्ष- फर्नीचर सहित , ऑडिटोरियम एवं कॉन्फ्रेन्स हॉल इत्यादि की व्यवस्था किराये के माध्यम से विभाग द्वारा की जाएगी । यह प्रशिक्षण 172
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
यथासंभव आवासीय होगा। उपरोक्त सुविधाओं का सम्पूर्ण प्रबंधन NSDC /NSDC - I द्वारा एवं पर्यवेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में हितग्राही को रूपये 2000/- प्रतिमाह की दर से आवास भत्ते का भुगतान विभाग द्वारा DBT से किया जाएगा ।
(13) परियोजना के संचालन हेतु विभागीय नोडल एजेंसी :- विभाग की ओर से इस परियोजना के संचालन हेतु नोडल एजेंसी राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र , ( पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का संस्थान) , भोपाल होगी ।
13.1 . संचालक , राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र , भोपाल परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन NSDC / NSDC -1 से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
13.2. परियोजना हेतु स्वीकृत अन्य प्रशासनिक व्यय मद से छात्रावास प्रबंधन, मॉनीटरिंग आदि कार्य हेतु आवश्यक मैनपावर का नियमानुसार भुगतान , स्टेशनरी क्रय , कम्प्यूटर्स एवं सहायक उपकरणों के क्रय एवं रख -रखाव , किराये के वाहन, योजना की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बैठक, कार्यक्रमों का आयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग , विशेषज्ञ से परामर्श , हितग्राहियों का मोबिलाईजेशन, योजना के प्रचार -प्रसार, आदि पर होने वाले व्यय हेतु किया जाएगा ।
173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
(14) वित्तीय प्रबंधन परियोजना अंतर्गत राशि का प्रबंध वित्त विभाग के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड संबंधी निर्देश दिनांक 21.11.2025 अनुसार SIB निधि अंतर्गत प्राप्त राशि से विभाग द्वारा किया जाएगा । वित्तीय प्रबंधन संलग्न परिशिष्ट-01 एवं परिशिष्ट-02 अनुसार होगा ।
(15) परियोजनान्तर्गत उत्पन्न विवादों का निराकरण:- परियोजना अंतर्गत भुगतान संबंधी एवं अन्य विवाद की स्थिति में निपटारा/निराकरण का अधिकार विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत गठित विभागीय साधिकार समिति को होगा। विभागीय साधिकार समिति का निर्णय अंतिम होगा।
( 16) त्रि-पक्षीय अनुबंध :- परियोजना के क्रियान्वयन के पूर्व चयनित सामाजिक सेवा प्रदाता संस्था ( NSDC -I ) , वित्तीय प्रबंधन में सामाजिक सेवा प्रदाता संस्थान की सहायता करने वाली संस्था ( NSDC ) एवं म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मध्य एक त्रि-पक्षीय अनुबंध का नियमानुसार निष्पादित होगा ।
(17) न्याय क्षेत्र:- परियोजना अंतर्गत विवादित विषयों के संबंध में न्याय क्षेत्र भोपाल (म.प्र. ) रहेगा ।
(18) निरीक्षण:- परियोजना अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सतत् निरीक्षण मुख्यालय / नोडल एजेंसी के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाएगा ।
(19) अभिलेखों का संधारण :- नोडल एजेंसी द्वारा संकलित परियोजना संबंधी अभिलेख नियमानुसार विहित अवधि हेतु संधारित की जाएगी ।
अनुराग चौधरी , अपर सचिव, 174
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[भाग 1
परिशिष्ट-01
वित्तीय प्रबंधन
( 1 ) प्रशिक्षण शुल्क
(अ) 70 प्रतिशत निवेश वित्त विभाग के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड संबंधी निर्देश दिनांक 21.11.2025 अनुसार SIB निधि अंतर्गत प्राप्त राशि से विभाग द्वारा किया जाएगा । अतः रिस्क फण्डर को किया जाने वाला भुगतान विभागीय योजना से विकलनीय नहीं होगा।
(ब ) 15 प्रतिशत निवेश संबंधित हितग्राही द्वारा परियोजना की शर्तों के अधीन वहन किया जाएगा ।
(स) 15 प्रतिशत निवेश जोखिम निधिदाताओं द्वारा ZCZP/SIB बॉण्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा ।
विभागीय परियोजना अंतर्गत कुल प्रशिक्षण शुल्क में विभिन्न हितधारकों का योगदान निम्न तालिका अनुसार नियत किया गया है :-
Particulars
Japan Germany
Percentage
Contribution
Cost per candidate 175000 200000
Candidate Contribution 15% 26250 30000
(Non - Refundable)
Contribution through ZCZP 15% 26250 30000
Bond on social stock
exchange
Outcome-based funding 70% 122500 140000
from MP Government
Total 100%
175000 200000
175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
Particulars
Japan Germany Total
Percentage
Contribution
No. of candidates to be mobilized
Expected Success Rate 300 300*
600
100%
15%
Candidate Contribution (Rs. Cr .)
0.79 0.90
1.69
15%
ZCZP contribution (Rs. Cr .)
0.79 0.90 1.69
70%
Outcome Funding by GoMP ( Rs . Cr . )
Total
3.68 4.20
7.88
100%
5.26 6.00 11.26
* विभागीय साधिकार समिति द्वारा आवश्यकतानुसार जापान तथा जर्मनी हेतु अभ्यार्थियों की संख्या में परिस्थितिजन्य परिवर्तन किया जा सकेगा। कुल अभ्यर्थी संख्या 600 ही रहेगी।
176
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
परिशिष्ट-02
(2) अन्य प्रासंगिक व्यय
(अ) अधोसंरचना व्यय परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य संचालित किये जाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को स्वीकृति अनुसार पंजीकृत अन्य पिछडा वर्ग के युवाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि का भुगतान, SIB निधि अंतर्गत प्राप्त राशि से विभाग द्वारा किया जाएगा।
(ब) अन्य प्रशासनिक व्यय अंतर्गत राशि रूपये 0.49 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है ।
इस प्रकार कुल अन्य विविध प्रासंगिक व्यय हेतु शासकीय व्यय का अनुमानित गणना पत्रक निम्नानुसार है : -
S.No.
Particulars
Rs. in Crore 1. Rent for Infrastructure
1.63
2. Hostel Facilities
1.50
3.
0.49
Other Administrative Expenses
Total
3.62
उपरोक्त प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय को सम्मिलित करते हुए परियोजना लागल एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है: -
S.No.
Particulars
Rs. in Crore 1.
11.26
प्रशिक्षण शुल्क पर व्यय (विभाग पर संभावित भार ) *
(7.88)
2. अन्य प्रासंगिक व्यय **
3.62
14.88
कुल परियोजना लागत
(विभाग पर संभावित कुल भार)**
(11.50)
*कुल प्रशिक्षण शुल्क पर व्यय का 70%
** अनुमानित अतः भुगतान नियमानुसार वास्तविक व्ययके आधार पर 177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्रमांक /PCCF /7/ 0718/2025- FLR- PCCF :: भारतीय वन अधिनियम ( 1927 क्रमांक
16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार ,जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला- छिन्दवाड़ा
तहसील- तामिया
वनमंडल वनपरिक्षेत्र- तामिया
वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमायें
अ.क्र. वनखण्ड ग्राम का भूमि का खसरा क्र . नाम
का नाम
वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
संरक्षित वनखंड
1
शासकीय
लहगडुआ लहगड्डुआ (सी)
वनविभाग 71/1/1/2(S)
मध्यप्रदेश शासन
उत्तर 6.372 लहगडुआ (सी) के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 10 होते हये संरक्षित वनखंड लहगडुआ ए के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखंड
लहगडुआ ए के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 14 तक वनसीमा से होते हुए संरक्षित वनखंड लेहगडुआ (सी) मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वनसीमा । दक्षिण संरक्षित वनखंड
लहगडुआ (सी) के मुनारा
क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 4तक की कृत्रिम वनसीमा । पश्चिम संरक्षित वनखंड
लहगडुआ (सी) के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक
7 तक की कृत्रिम वनसीमा।
योग
6.372
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक मंत्रालय 6- MPB 014/2023- BHO दिनांक 07.05.2025 में अधिरोपित शर्त
के अनुसार संभागीय प्रबंधक म०प्र० सड़क विकास निगम लिमिटेड छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना हरई-बिजोरी मार्ग के निर्माण हेतु शर्त क्रमांक A(3 ) के पालन में प्रभावित 6.372 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 6.372 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़- चटटान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल वनविभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक क्रमशः राजस्व प्रकरण क्रमांक 002/1-19(4)/2021-22 दिनांक 19.08.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगलअधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिकअधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित
वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
178
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF- 7-0718-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0718-2025 - FLR - PCCF, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
Bhopal , the 31st December 2025
No./PCCF/7/0718/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District:-Chhindwara
Tahsil :- Tamia
Forest Division : -West division chhindwara
Forest Range: - Tamia
S.N.
Details of Land Included
ForestBlock Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Forest Block
Present head of Land
1
6.372
Forest
Lehgadua Lehgadua Government 71/1/1/2( S) (C)
Department
North- Artificial forestboundary fromboundary
Madhya Pradesh
pillarNo. 7 to boundary pillar No.
10 ofReserved
Government
Forest Block Lahgaduwa(C), extending up to boundary pillar No. 1 ofReserved
ForestBlock Lahgaduwa(A) . East- Forest
boundary from Pillar No 1 to Pillar No 14 of Protected forest block
Lehgadua A and Artificial forest boundary through upto Pillar No 3 of 179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
Protected forest block Lehgadua
(C).
South- Artificial forestboundary from Pillar No 3 to PillarNo 4 of Protected forest block Lehgadua
(C) .
West- Artificial forestboundary from Pillar No 4 to Pillar No 7 of Protected forest blockLehgadua (C).
6.372
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with condition No A(3 ) laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office Bhopal order No 6- MPB 014/2023- BHO dated 07.05.2025 and in lieu of 6.372 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Harrai to Bijori Road of Divisional Manager MPRDC Chhindwara the above mentioned Revenue Land of 6.372 hectare transferred or mutated in favour of DFO West Chhindwara Division Forest Department by order No 002/A & 19 (4 )/2021-22 dated 19.08.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nill
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar - Parasia District Chhindwara are as under :-
1. Individuals Rights : - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights: - There are no Community rights on the said land.
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty .
180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF/7 / 0720 /2025 - FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक
16 , सन् 1927 ) की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय -4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला-सागर
वनमण्डल- दक्षिण सागर (सामान्य)
अ.क्र वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
खसरा क्र.
तहसील - सागर
वन परिक्षेत्र- सागर
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
शासकीय
31.37
1334/2 (S)
मड़खेरा जागीर(प)
मड़खेरा जागीर
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमाः।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 15 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
31.37
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : - 1. भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल (म.प्र. ) के आदेश क्रमांक/ 6 - MPC057/2018 - BHO दिनांक 21.09.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक-1 सागर (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना मगरा लघु सिंचाई टैंक परियोजना निर्माण में प्रभावित रकवा 31.37 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 31.37 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 31.37 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर , जिला सागर के आदेश क्रमांक /राजस्व प्रकरण क्रमांक-12/अ -19 ( 3 ) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण -
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार जैसीनगर के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं ।
2. सामुदायिक अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित
वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF- 7-0720-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0720-2025 - FLR- PCCF, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
Bhopal , the 31st December 2025
No./PCCF/7/0720/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District- Sagar
Forest Division- South Sagar (territorial)
Details of land Included
S.N. Name of
Tehsil- Sagar Range- Sagar Forest Block Boundaries
Forest
Block
Name of Village Present head Khasra Area of land No. in Ha .
1
Madkhera Madkhera Government 1334/231.37
(S)
Jagir (p ) Jagir
Government
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 3 of Protected Forest Block
Forest
Department
M.P. Land
Institute
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to Pillar No. 5 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to Pillar No. 10 of Protected Forest Block . West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10
to Pillar No. 15 and Pillar No. 1 of Protected Forest Block .
TOTAL
31.37
(A) Reason for publication of Notification :
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change , Government of India , New Delhi, Regional Office MP. Bhopal Order No./6-MPC057/2018-BHO dated 21-09-2021 in lieu of 31.37 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer, Water Resource Division No. - 01 Sagar of Mangra Minor Irrigation Tank Project the above mentioned non forest land of 31.37 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Collector Sagar order No. & 12/ A- 19 ( 3 ) Year- 2017-18 date 16-03-2018 for the purpose of
compensatory afforestation . 2. Details of other reasons- Nil
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Jasinagar District Sagar are as under .
1. Rights of individuals Above Mentioned Land Does Not Have any
individuals Rights . 2. Rights of communities - Above Mentioned Land Does Not Have any
communities Rights . Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.
182
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्रमांक /PCCF/7 /0768/2025- FLR -PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति मे न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला - बड़वानी
वनमंडल- बड़वानी
तहसील- अंजड़ परिक्षेत्र- राजपुर
वनखण्ड की सीमाएँ वनखण्ड
अ.क्र .
वनखण्ड की भूमि का विवरण
का नाम ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
49.320
164/2/S
1. फत्यापुर
उत्तर-संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 7 तक कृत्रिम वन सीमा।
शासकीय पहाड़ राजस्व भूमि (गैर-वनभूमि)
राजस्व ग्राम फत्यापुर पटवारी हल्का नंबर-17
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 10 तक कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 15 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 15 से मुनारा क्रमांक 16 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा ।
योग 49.320 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
183 भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश File No.:8- 08/2024- FC दिनांक 14.08.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 49.320 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 49.320 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक/2444/रीडर/भूमि आवंटन/2022 बड़वानी प्र.क्रमांक/0008/अ-20( 3)/2021-22 दिनांक 30-03-2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अंजड के द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक।
2. सामुदायिक अधिकार-निरंक।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF- 7-0768-2025 - FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0768-2025 - FLR- PCCF, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
184
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
Bhopal , the 31st December 2025
No./PCCF/7/0768/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities is such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
Tehsil - Anjad
District - Barwani ForestDivision- Barwani
Forest Range -Rajpur
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Present head ofland
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
S.N. Name of Forest Block
Fatyapur
164/ 2/S 49.320
1.
Revenue Village Fatyapur (P.H.No.17
Government Hill Revenue Land(Non- Forest Land )
North -Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 7 of protected forest block .
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 7 to Pillar No. 10 of protected forest block .
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 10 to Pillar No. 15 of protected forest Block.
West- Artificial forest boundary from Pillar No. 15 to Pillar No. 16 and Pillar No. 1 of protected forest block .
Total 49.320
A. Reason for publication of Notification :-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Government. of India, New Delhi order File No .: 8- 08/2024- FC dated 14.08.2025 and in lieu of 49.320 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sonkhedi Tank Project of Executive Engineer , Water Resources Division Barwani (M.P. ) the above mentioned Non Forest Land of 49.320 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No.2444/ Reader/ Bhumi Avantan / 2022 , Barwani (RC No. 0008/A- 20( 3)/2021-22) dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Anjad are as under .
1.Individual Right - Nil
2. Community Rights -Nil
Therefore, the above land isbeing declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.
185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्रमांक/PCCF /7/0784/ 2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक
16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
अनुसूची
तहसील - घाटीगांव
जिला - ग्वालियर
वन परिक्षेत्र - घाटीगांव उत्तर वनमण्डल - ग्वालियर
वनखण्ड की सीमाएं
अ.क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्षेत्रफल
( हेक्टेयर)
वनखण्ड ग्राम का भूमि का खसरा नाम वर्तमान क्रमांक का नाम
मद
पठार 618 भाग 3.956
1 आरोन 'ई' आरोन
5.382
619 भाग
उत्तर संरक्षित वनखण्ड आरोन-ई के मुनारा क्रमांकमांक 01 से आरक्षित वनखण्ड आरोन के मुनारा क्रमांक 108 तक कृत्रिम वनसीमा से होते हुए आरक्षित वनखण्ड आरोन के मुनारा क्रमांक 108 एवं 109 के मध्य स्थापित मुनारा क्रमांक 108/1 तक वन सीमा ।
9.338
योग
पूर्व- मुनारा क्रमांक 108/1 से संरक्षित वनखण्ड आरोन -ई के मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण संरक्षित वनखणड आरोन-ई के मुनारा क्रमांक 02 से मुनारा क्रमांक 03 तक की कृत्रिम वॅनसीमा।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड आरोन- ई के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPC043/2021- BHO दिनांक 20.07.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग -1 ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना नयागांव-मञ्च रिछैरा- बनवार -चीनौर मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित 9.338 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 9.338 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.338 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर
जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक-0002/अ-19(3 )/2020-21/न0 अ0/घाटीगांव-3203 दिनांक 02.06.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला ग्वालियर के
प्रतिवेदन क्रमांक/108 /8-भू.अ./19-11/वन/2022 ग्वालियर दिनांक 28.04.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
186
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2025
क्र. PCCF-7-0784-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0784-2025 - FLR- PCCF , दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
Bhopal , the 31st December 2025
No./PCCF/7/0784/2025-FLR-PCC:: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
District - Gwalior
Tahsil - Ghatigaon
ForestDivision - Gwalior
Forest Range - Ghatigaon North S.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
N. Name of Forest Block Name Present Khasra Area of headof No. (hectare) Village Land
1 Aron 'E' Aron Plateau 618 Part 3.956 North Fromboundary pillar 619 Part 5.382 No. 01 of Protected Forest
Block Aron - E to boundary pillar No. 108 of Reserved Forest Block Aron along the artificial forest boundary, and further up to boundary pillar No. 108/1 established between boundary pillars No. 108 and 109 of Reserved ForestBlock Aron .
East Along the artificial forest boundary from boundary pillar No. 108/1 to boundary pillar No. 02 of Protected Forest Block Aron- Ε.
South Along the artificial forest boundary from boundary pillar No. 02 to boundary pillar No. 03 of Protected Forest Block Aron- Ε.
West Along the artificial मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
187 भाग 1 ]
forest boundary from boundary pillar No. 03 to boundary pillar No. 01 of Protected Forest Block Aron- Ε.
Total 9.338
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 6- MPC 043/2021 - BHO dated 20-07-2021 and in lieu of 9.338 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Nayagaon- Much Richhaira- Banawar- Chinore road widening , of Executive Engineer , Public Works Department Division - 1 Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 9.338 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 0002/A- 19( 3 )/2020- 21 /N.A. /ghatigaon-3203 dated 02-06-2021 of Collector, district Gwalior for the purpose of compensatory afforestation .
2.
Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No 108/8- L.R. / 19-11 /forest/2022 dated 28.04.2022 of Superintendent land record district Gwalior are as under .
1. Rights of individuals :- There are no individual rights on the said land.
2. Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land.
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.
188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2026
क्रमांक/PCCF/7/0382/2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन 1927 ) की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तिर्या या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदितकिये जाये के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला शाजापुर
तहसील-मो.बड़ोदिया वन परिक्षे त्र -शाजापुर वनमंडल -सामान्य शाजापुर
क्र.
वनखण्ड की सीमाएँ वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर)
भूमि का वर्तमान मद
816/1 0.63
1
फावका
फावका गैर वन राजस्व भूमि
816/2 2.00
गैर
वन
राजस्व भूमि
816/3 2.00
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 31 से 33 होते हुये मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।
गैर
वना
राजस्व भूमि
816/4 2.00
गैर
वन
राजस्व भूमि
816/5 2.00
गैर
वन
राजस्व भूमि
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1.26
816/6
गैर
वना
राजस्व भूमि
816/7 2.00
गैर
वना
राजस्व भूमि
816/8 2.00
गैर वना राजस्व भूमि
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम यन सीमा।
0.70
816/9
गैर
वन
राजस्व भूमि
1.47
816/10
गैर
वन
राजस्व भूमि
1.69
816/11
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 31 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
गैर वन राजस्व भूमि
1.49
816/12
गैर
वन
राजस्व भूमि
1.20
816/13
वन गैर 189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
राजस्व भूमि
0.49
वन 816/14
गैर
राजस्व भूमि
1.64
816/15
गैर
वन
राजस्व भूमि
1.20
816/16
गैर
वन
राजस्व भूमि
0.63
816/17
गैर
वन
राजस्व भूमि
2.00
816/18
गैर
वन
राजस्व भूमि
12.00
816/19
वना
गैर
राजस्व भूमि
816/822 1.14
वन
गैर
राजस्व भूमि
20 39.54
बोग
2243/3
कडूला
2 कडूला-माल्याहेड़ी
गैर वन
राजस्य भूमि
3.37
2244
4.82 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
गैर
वन
राजस्व भूमि
2245 5.75
माल्याहेड़ी
वना
गैर
राजस्व भूमि
मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा पूर्व- संराक्ष वनखण्ड के क्रमांक 17 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
7.50
2246
गैर
राजस्व भूमि
6.62
939
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम चन सौमा ।
गैर
वन
राजस्व भूमि
941 6.82
गैर वना
राजस्व भूमि
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 42 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
06 34.88
बोग
4/5 6.73
गैर
वन
रोल्याखेड़ी
3 रोल्याखेड़ी
राजस्य भूमि
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 25 से मुनारा क्रमांक 30 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- संररात वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 15 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा।
190
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 25 तक की कृत्रिम वन सीमा।
01
6.73
योग
वना 11/1
3.00
रोल्याखेड़ी-मांगलिया रोल्याखेड़ी गैर
4
राजस्व भूमि
मांगलिया
4.27
19
गैर
राजस्व भूमि
वन
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 29 होते हुये मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।
736/4 2.25
गैर
राजस्व भूमि
वन
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
03 9.52
बोन
72/1
5 मांगलिया
मांगलिया
4.96
वन
गैर
राजस्व भूमि
73 7.77
गैर
वन
राजस्य भूमि
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 34 से मुनारा क्रमांक 51 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
182/2
गैर
वन
3.15
राजस्व भूमि
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 34 तक की कृत्रिम वन सीमा।
03
15.88
योग
313
यन
13.89
6 बाण्डाहेड़ी
बाण्डाहेड़ी गैर
राजस्व भूमि
435
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 48 से मुनारा क्रमांक 53 होते हुये मुनारा क्रमांक
3.00
गैर वन
राजस्व भूमि
1 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा 191
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 24 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक 48 तक की कृत्रिम वन सीमा।
16.89
02
योग
महायोग
35
123.44
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, के आदेश क्रमांक F.No.6 - MPA016/2021-BHO दिनांक 07 फ़रवरी 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 मंडलेश्वर जिला खरगोन की स्वीकृत परियोजना आई एस पी कालीसिन्ध लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, सिंचाई (पाइप लाइन) मे प्रभावित 147.09 हे . ( वनमण्डल खंडवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे. ) वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 152.13 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 123.44 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश प्रकरण क्र. 04/अ-19(3 )/2021-22 दिनांक 02.07.2021 , पृष्ठा. क्र/रीडर-एक/2021/396 दिनांक 02.07.2021 , प्रकरण क्र. 06/अ- 20(3 )/2022-23 दिनांक 18.05.2022, पृष्ठा. क्र/रीडर-एक/2022/478 दिनांक 18.05.2022, प्रकरण क्र . 79/3-59/2022-23 दिनांक 09.03.2023 , पृष्ठा. क्र/रीडर -एक/2023/265 दिनांक 09.03.2023 एवं प्रकरण क्र. 20/3-20(3)/2023-24 दिनांक 08.09.2023, पृष्ठा. क्र/रीडर- एक/2023/784 दिनांक 08.09.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मो. बड़ोदिया के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू 1 से 10 दिनांक 19.10.2022 एवं क्यू 11-12 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव .
192
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2026
क्र. PCCF-7-0382-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0382-2025- FLR - PCCF , दिनांक 2 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
Bhopal , the 2nd January 2026
No./PCCF/7/0382/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferredby Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedulebelow; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modifiedby the State Government from time to time .
Schedule
District - Shajapur Division - Shajapur ( T)
Tehsil-Mo.Badodiya Forest Range - Shajapur
Details of Land included
S. No.
Name of the Forest Block
Name of Village
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Present head of Land
Favka
Area (Hectare)
816/1
Favka Gair Van Rajasva Bhumi 0.63 North: Artificial forest boundaryofthe Reserved Forest
from boundary pillar No. 31 to No. 33 , passing through up
Gair Van 816/2 2.00
Rajasva
Bhumi
816/3 2.00
Gair Van Rajasva Bhumi to boundary pillar No. 3.
816/4
Gair Van Rajasva Bhumi 2.00
816/5 2.00
Gair Van Rajasva Bhumi East: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 3 to boundary pillar No. 10 .
816/6
Gair Van Rajasva Bhumi 1.26
816/7
Gair Van Rajasva Bhumi 2.00
South: Artificial forest boundary of theReserved Forest from boundary pillar No. 10 toboundary pillar No. 22.
816/8
Gair Van Rajasva Bhumi 2.00
West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 22 to boundary
816/9
Gair Van Rajasva 0.70
pillar No. 31 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
Bhumi
193
1.47
Gair Van 816/10
Rajasva
Bhumi
816/11
Gair Van Rajasva Bhumi 1.69
816/12
Gair Van Rajasva Bhumi 1.49
1.20
Gair Van 816/13
Rajasva
Bhumi
816/14
Gair Van Rajasva Bhumi 0.49
816/15
Gair Van Rajasva Bhumi 1.64
816/16
Gair Van Rajasva Bhumi 1.20
816/17
Gair Van Rajasva Bhumi 0.63
2.00
Gair Van 816/18
Rajasva
Bhumi
816/19
Gair Van Rajasva Bhumi 12.00
816/822
Gair Van Rajasva Bhumi
20
Total
Kadula
2 Kadula- Malyahedi
1.14
39.54
4.82
Gair Van 2243/3
Rajasva
Bhumi
North : Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 4.
Gair Van 2244 3.37
Rajasva
Bhumi
Malhahedi
Gair Van 2245 5.75 East : Artificial forest 194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
Rajasva Bhumi
[ भाग 1
7.50
Gair Van 2246
Rajasva
Bhumi
boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 4 to boundary pillarNo.17.
6.62
Gair Van 939
Rajasva
Bhumi
941
GairVan Rajasva Bhumi 6.82
South: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 17 to boundary pillar No. 22.
West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 22 to boundary pillar No. 42 and up to boundary pillar No. 1.
34.88
Total 06
Rolyakhedi
4/5 3 Rolyakhedi
Gair Van Rajasva Bhumi 6.73
North : Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 25 toboundary pillar No. 30 , passing through upto boundary pillar No. 1 .
East: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 15.
South: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 15 to boundary pillar No. 19.
West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
195
No. 19 to boundary pillar No.25.
6.73
Total 01
4
Rolyakhedi
11/1 Rolyakhedi- Mangliya
Gair Van Rajasva Bhumi
Mangliya
3.00
4.27
Gair Van 19
Rajasva
Bhumi
736/4
Gair Van Rajasva Bhumi
Total
5 Mangliya Mangliya
72/1
Gair Van Rajasva Bhumi
173
Gair Van Rajasva Bhumi 2.25
North : Artificial forest boundary ofthe Reserved Forest from boundary pillar No. 19 to boundary pillar No. 29 , passing through upto boundary pillar No. 2.
East: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 2 to boundary pillarNo.3.
South : Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 3 to boundary pillar No. 14.
West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 14 to boundary pillar No. 19.
9.52
4.96
7.77
182/2
Gair Van Rajasva Bhumi 3.15
North: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 34 to boundary pillar No. 51 , passing through upto boundary pillar No. 1 .
East: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 6.
196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
South: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 6 to boundary pillar No. 28.
West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 28 toboundary pillar No.34.
Total 03
15.88
13.89
Bandahedi
313
6 Bandahedi
Gair Van Rajasva Bhumi
435 3.00
GairVan Rajasva Bhumi
North : Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No.48 toboundary pillar No. 53, passing through upto boundary pillar No. 1 .
East: Artificial forest boundaryofthe Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 22.
South : Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 22 to boundary pillarNo. 24.
West: Artificial forest boundary ofthe Reserved Forest from boundary pillar No. 24 toboundary pillar No. 48.
02
16.89
Total
123.44
35
Grand Total 197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
भाग 1 ]
A. Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt . of India's Order No. F.No.6 - MPA016/2021- BHO Date 07.02.2022, and in lieu of 147.09 Ha. ( Khandwa forest division 46.989Ha. & Dewas forest division 100.101Ha. ) of affected Forest land under the sanctioned project ISP Kalisindh Link Project Phase- II , Micro lift Irrigation (Pipe-Line) of the Executive Engineer, Narmada Development Division No.20 , Mandleshwar District Khargone , the above mentioned non forest land of123.44 out of 152.13 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Departmentby Order No.04/A- 19(3 )/2021-22 Date 02.07.2021 , Endorsement No./Reader-1/2021/396 Date 02.07.2021 , Order No.06/A-20( 3)/2022-23 Date 18.05.2022 , Endorsement No./Reader- 1/2022/478 Date 18.05.2022, Order No.79/A-59/2022-23 Date 09.03.2023, Endorsement No./Reader-1/2023/265 Date 09.03.2023 and Order No.20/A - 20 ( 3 ) /2023-24 Date 08.09.2023 , Endorsement No./Reader- 1/2023/784 Date 08.09.2023 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons . - Nil
B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q 1-10 dated 19.10.2022 and Q 11-12 dated 21.02.2024 of Tehsildar Mo. Badodiya are as under.
1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights :- Nil
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of IndianForest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.
198
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2026
[ भाग 1
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल , ई- पर्यावण परिसर , अरेरा कॉलोनी, भोपाल
क्र . 1-502015-2026
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2026
सिंगरौली विकास योजना , 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिंगरौली निवेश क्षेत्र के लिए सिंगरौली विकास योजना , 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेष अधिनियम , 1973 ( क्र . 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , जिसकी प्रति निरीक्षण के लिए निम्न कार्यालयों में उपलब्ध हैं -
1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र .
2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, म.प्र .
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम , सिंगरौली, म.प्र .
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र .
अनुसूची
सिंगरौली विकास योजना 2035 के मानचित्र क्रमांक 5.3 के ग्राम नौगढ़ के उत्तर में प्रस्तावित 24.00 मीटर मार्ग के रेखांकन में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन प्रस्तावित किया जाता है
वर्तमान मार्ग रेखांकन
प्रस्तावित मार्ग रेखांकन
NANGARIE 2142210
S
580
340
732
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी अपलोड होंगे यदि कोई आपत्ति/ सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तों उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र . को इस सूचना के म.प्र . राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि का अवसान होने के पूर्व समयक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
श्रीकांत बनोठ, आयुक्त-सह- संचालक.