इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 5]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 12 जनवरी 2026- पौष 22 , शक 1947
वन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2026
एफ-30-08-2002 - दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16) की धारा 41 एवं 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम , 2022 अधिसूचित किया है . अब, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित प्रजातियां, जिनकी उपलब्धता अधिसूचित वन क्षेत्र में नगण्य हैं, यदि वे निजी व्यक्तियों के स्वामित्व की हैं तो उन्हें उक्त नियमों के नियम 3 के खंड (ख) के अधीन परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता से छूट प्रदान करती है , अर्थात्:-
वृक्ष का नाम अनुक्रमांक
(2) (1)
नीलगिरी (एक)
कैसूरिना (दो)
पोपलर (तीन)
सुबबूल (चार)
विलायती बबूल (पांच)
प्रजाति का नाम
(3)
यूकेलिप्टस
कैसूरिना इक्विसिटीफोलिया
पापुलस प्रजातियां
ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
F 30-08-2002-X-3.- In exercise of the powers conferred by Section 41 and 42 read with Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927) , the State Government , has notified the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce ) Rules , 2022. Now , the State Government , hereby , exempts the following species , whose availability in the notified forest areas is negligible , from the requirement of a transit permit, under the clause (b ) of Rule 3 of the said rules , if they are owned by private individuals : -
S.No.
Name of Tree
(2)
(1)
1.
Neelgiri 2.
Name of Species (3)
Educalyptus
Casuarina
3.
Poplar 4.
Subabul
5 .
Casuarina equisetifolia
Populus Species Leucaena leucocephala
Vilayti babul
Prosopisjuliflora
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
9
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026 .