ध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 15 जनवरी 2026 - पौष 25, शक 1947
क्रमांक 9 ]
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2026
PHME- 0044-2026- सत्रह - M - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग , अलिपिकीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवा से संबंधित ) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम , 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची- तीन में, अनुक्रमांक 46 के सामने, कॉलम (5 ) में, शब्द तथा अंक "आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण " के स्थान पर, शब्द, चिन्ह एवं अंक " कम से कम हाई स्कूल / दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है " स्थापित किए जाएं .
PHME- 0044-2026 - XVII - M - 1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education Department Non - Ministerial ( related to the Directorate ofHealth Services ) Class - III Service Recruitment Rules , 1989 , namely : -
AMENDMENT
In the said rules , in Schedule - III , in column (5) , against serial nember 46 , for the words and figure "Must have passed 8th Class Examination " , the words , symbol and figure " Must have passed minimum High School / 10th class " shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मलिका निगम नागर, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय गुद्रण तथा लेखन सागग्री, गध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2026.