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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 11 ]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 16 जनवरी 2026 - पौष 26, शक 1947
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2026
एफ-22-02-2019- आठ मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) ) की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्त्यिों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , समस्त गैर - परिवहन यानों ( मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस ) तथा हल्के परिवहन यानों, जो कि जीवनकाल कर संदाय के दायी हैं और जिनका वर्ष 2025-26 की कालावधि में व्यापार मेला, ग्वालियर अथवा वर्ष 2026 की कालावधि में विक्रमोत्सव व्यापार मेला , उज्जैन में विक्रय किया जाता है, पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है . यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्ययीन रहते हुए प्रदान की जाएगी , अर्थात्:-
1. व्यापार मेला, ग्वालियर में वर्ष 2025-26 की कालावधि के दौरान अथवा विक्रमोत्सव व्यापार मेला, उज्जैन में वर्ष 2026 की कालावधि दौरान विक्रय किए गए गैर - परिवहन यानों ( मोटर साइकिल , मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस ) तथा हल्के परिवहन यानों को जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी.
2. व्यापार मेला , ग्वालियर में वर्ष 2025-26 में विक्रीत वाहनों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर एवं विक्रमोत्सव व्यापार मेला, उज्जैन 2026 में विक्रीत वाहनों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , उज्जैन से स्थाई पंजीयन पर ही छूट प्रदान की जाएगी.
3. दोनों मेला प्रांगणों से विक्रय करने वाले समस्त ऑटोमोबाइल व्यवसायी , क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , ग्वालियर/उज्जैन से, व्यापार मेला प्रांगण हेतु एक पृथक् व्यवसाय प्रमाण - पत्र प्राप्त करने तथा संबंधित मेला प्रांगण में अपनी आवंटित दुकान पर, अपनी एवं विक्रय किये जाने वाले वाहन की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के पश्चात् ही, वाहन विक्रय कर सकेंगे . व्यापार मेला प्रांगणों से वाहनों का भौतिक रुप से विक्रय सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत निर्देश विभाग स्तर पर जारी किए जा सकेंगे.
F- 22-02-2019 - VIII .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryaan Karadhan Adhiniyam , 1991 ( No. 25 of 1991 ) , the State Government, hereby, provides exemption of 50 % on the rate of Lifetime Motor Vehicle Tax payable on all Non - Transport Vehicles ( Motor cycles , Motor cars . Omni bus for private use ) and Light Transport Vehicles , which are liable to pay Lifetime Motor Vehicle Tax and are sold in the
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Vyapar Mela , Gwalior , during the period of year 2025-2026 or in the Vikramotsav Vyapar Mela. Ujjain, during the period of year 2026. This exemption shall be given subject to the following conditions and restrictions , namely :-
1. 50 % exemption in LIfe Time Motor Vehicle Tax shall be given to the Non - Transport Vehicles (Motot cycles . Motor cars , Omni bus for private use ) and Light Transport Vehicles , which are sold in the Vyapar Mela , Gwalior , during the period of year 2025-2026 or in the Vikramostav Vyapar Mela , Ujjain , during the period of year 2026 .
2. Exemption shall be given only upon permanent registration of the vehicles sold at the Vyapar Mela, Gwalior 2025-2026, with the Regional Transport Office , Gwalior and the vehicles sold at the Vikramotsav Vyapar Mela , Ujjain 2026 , with the Regional Transport Office , Ujjain .
3. All automobile dealers selling vehicles from both Vyapar Mela premises shall be able to sell vehicles only after obtaining a separate Trade - Certificate for the trade fair premises , from the Regional Transport Office , Gwalior/Ujjain and ensuring their physical presence and the physical presence of the vehicles being sold, at their allocated shop , in the respective Vyapar Mela premises . Detailed instructions to ensure the physical sale of vehicles from the Vyapar Mela premises , may be issued at the departmental level .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.