शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 20 जनवरी 2026- पौष 30, शक 1947
क्रमांक 14]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2026
क्र . AGR- 19-0103-2025- STAT- FWAD (991884)-152.- रबी वर्ष 2025-26 (विपणन वर्ष 2026-27) भारत सरकार की "प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS ) " अंतर्गत केन्द्र शासन की संस्थाओं NAFED एवं NCCF के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज "तुअर , उड़द, चना, मसूर " का उपार्जन किया जाना है.
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1 ) एवं (2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा , केन्द्र शासन की संस्थाओं NAFED एवं NCCF को "प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS ) " अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज "तुअर , उड़द, चना, मसूर" के प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन पर देय मंडी फीस के भुगतान से छूट प्रदान करती है.
मंडी फीस के भुगतान से उक्त छूट "प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS ) " अंतर्गत रबी वर्ष 2025-26 ( विपणन वर्ष 2026-27) में अधिसूचित कृषि उपज "तुअर, उड़द, चना , मसूर " के उपार्जन के लिए लागू रहेगी.
राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 2400-1065910-2023-26-2 , दिनांक 14 अगस्त 2023 के अनुसार मंडी फीस के भुगतान से छूट के कारण निराश्रित शुल्क के भुगतान से भी छूट होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2026
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2026
क्र . AGR- 19-0103-2025 - STAT - FWAD (991884 ) -153.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 20 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , सचिव.
Bhopal , the 20th January 2026
No. AGR- 19-0103-2025 - STAT- FWAD (991884)/152.- Scheduled Agricultural Produce " Tur , Urad , Chana , Masoor " is to be procured at Minimum Support Price by the agencies of Union Government , namely NAFED and NCCF , under " Price Support Scheme (PSS ) " of the Government of India in Rabi Season 2025-26 (Marketing Year 2026-27 ) .
In exercise of the powers conferred in sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , exempts the agencies of Union Government , namely NAFED and NCCF , for the procurement of Scheduled Agricultural Produce " Tur , Urad , Chana , Masoor " at Mini- mum Support Price under " Price Support Scheme ( PSS ) " from the farmers of the State for payment of Market Fees .
The above exemption from payment of Market Fees shall be effective for procurement ofScheduled Agricultural Produce " Tur , Urad, Chana, Masoor " under " Price Support Scheme (PSS ) " in Rabi Season 2025-26 ( Marketing Year 2026-27) .
As per State Government Notification No. 2400-1065910-2023-26-2 , dated 14th August 2023 , due to exemption from payment of Mandi Fee, there will also be exemption from payment of Nirashrit fee .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NISHANT WARWADE , Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026 .