ध्य प्रदेश शास
इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 4 ]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 23 जनवरी 2026- माघ 3 , शक 1947
विषय- सूची
भाग 1-- (1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश ,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं , (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1 ) अध्यादेश , (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम .
भाग १
राज्य शासन के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 02 जनवरी 2026
क्र. ई- 1-3-2026-5 - एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम , बैच तथा वर्तमान
पदस्थापना
(1 )
(2)
1 श्री दिलीप कुमार यादव (2014)
आयुक्त,
नगर पालिक निगम , इंदौर तथा अपर प्रबंध
(3)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
इंदौर (अतिरिक्त प्रभार)
405
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2026.
406
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 02 जनवरी 2026
क्र. ई - 1-1-2026-5- एक. नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र
अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
(1 )
(2)
1. श्री रोहित सिसोनिया (2017) , अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर
नवीन पदस्थापना
(3)
खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया. (4)
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
2
अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर
श्री आकाश सिंह (2019) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर
3 श्री प्रखर सिंह (2020 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, आलीराजपुर
4.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम , इंदौर
श्री आशीष कुमार पाठक (2020) , उप परिवहन आयुक्त, इंदौर.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
भोपाल, दिनांक 03 जनवरी 2026
क्र. ई - 1-4-2026-5- एक. नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1. श्री क्षितिज सिंघल (2014), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.
(3)
आयुक्त , नगर पालिक निगम, इन्दौर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन , मुख्य सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
407
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2026
संशोधित आदेश
क्र. ई.एफ.1-1-3-0022-2025- ब-2 दो .राज्य शासन द्वारा श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) , नगरीय पुलिस भोपाल को दिनांक 26 अक्टूबर 2025 से 09 नवम्बर 2025 तक, कुल 15 दिवस लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से तीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र.ई.1-1-3-0008-2025-B-2-02 (HOM) .- राज्य शासन द्वारा श्री कुमार सौरभ, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (अजाक) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर , 2025 व 03-04 जनवरी , 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर लक्षदीप की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर बनीं रहतीं.
स्वंय
1. श्री कुमार सौरभ
2. श्रीमती मेघा सिन्हा
पत्नी
3. कुमारी प्रियांशी सहाय
पुत्री
4. श्री आरव सहाय
पुत्र
क्र. ई.एफ.1-1-1-0158-2025- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अतुल सिंह , भाप्रसे (2009 ) , उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज , जबलपुर को दिनांक 25 नवम्बर से 09 दिसम्बर 2025 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री कुमार सौरभ , भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (अजाक) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य डॉ. सोनाली दुबे, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अजाक) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(2) श्री अतुल सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक , जबलपुर रेंज जबलपुर का चालू कार्य श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे (2013 ), पुंलिस अधीक्षक , जिला-जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (अजाक) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अतुल सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(4) श्री अतुल सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) अवकाशकाल में श्री अतुल सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
408
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
क्र. ई.एफ.1-1-1-0227-2025-ब-2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे (1994) , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत एवं मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 06 से 09 जनवरी 2026 तक, कुल चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जनवरी , 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री अखिल पटेल , भापुसे , की अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त, अपराध , नगरीय पुलिस , जिला भोपाल का चालू कार्य श्री विवेक सिंह, भापुसे , पुलिस उपायुक्त, जोन-2 , नगरीय पुलिस , जिला भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(2) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत एवं मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे (1995), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं /नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिल पटेल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पुलिस उपायुक्त, अपराध , नगरीय पुलिस , जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अखिल पटेल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , शिकायत एवं मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री अखिल पटेल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिल पटेल, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(5) अवकाशकाल में श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2026
क्र.ई. 1-1-1-0233-2025-B- 2-02 (HOM).- राज्य शासन द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे (2009) , उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2025 तक कुल दो दिवस विज्ञप्त अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह नगर रीवा की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है: -
1. श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल स्वयं
2. श्रीमती अंजू शुक्ल पत्नी क्र. ई.एफ. 1-1-1-0220-2025-ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अखिल पटेल, भापुसे (2015) , पुलिस उपायुक्त, अपराध , नगरीय पुलिस , जिला भोपाल को दिनांक 18 से 26 जनवरी 2026 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में सपरिवार The United Arab Emirates (UAE) की निजी विदेश यात्रा (EX - India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
(3) श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
409
विधि और विधायी कार्य विभाग
प्रथम तल , विन्ध्याचल भवन, भोपाल (4) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2026 (5) प्रभाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुभार शुक्ल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
फा. क्र. 75- इक्कीस- ब (दो).- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश क्रमांक- 3019- इक्कीस - ब(दो) , दिनांक 04 नवम्बर 2024, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री अभिनव श्रीवास्तव, विशेष लोक अभियोजक, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 01 नवम्बर 2025 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत भासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000 /- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन , भोपाल द्वारा किया जावेगा.
क्र. ई. 1-1-1-0250-2025- बी-2 दो. राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 दिसम्बर 2025 को निरस्त करते हुए , उसके स्थान पर श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन , सागर को खण्डवर्ष 2022--25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2025 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत कच्छ, गिर, रण ( गुजरात) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. श्रीमती हिमानी खन्ना स्वंय
2. श्री विनीत खन्ना पति
(2) श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर का चालू कार्य श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
फा. क्र. 76- इक्कीस - ब (दो) - राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3021- इक्कीस ब (दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री संजय सरवटे , विशेष लोक अभियोजक, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 01 नवम्बर 2025 से 6 माह" की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000/-- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी , अवर सचिव .
फा. क्र. 77-- इक्कीस - ब (दो).-राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3018- इक्कीस ब (दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष पुलिस स्थापना , लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त स्टेंडिंग कांउसिल, श्री निशांत रमाकांत राव कटनेशवर्कर, अधिवक्ता, नई दिल्ली को लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरण , अपील, एस.एल.पी. एवं अन्य विविध प्रकरणों में एवं समय- समय पर माननीय लोकायुक्त महोदय के निर्देशानुसार सौंपे गये प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी किये जाने हेतु उनके कार्यकाल में दिनांक 1 नवम्बर 2025 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 70,000 /- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.
410
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
09 अक्टूबर 2025 द्वारा खण्डवा जिले में स्थित नर्मदा नदी पर बने मोरटक्का पुल की क्षमता एवं संरचनात्मक विन्यास को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक जनहित में उक्त पुल से आवागमन हेतु इंदौर- इच्छापुर मार्ग पर (20 टन बजन से एवं 06 चक्के से अधिक) भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है . किन्तु इस आदेश में कुछ श्रेणी के वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है .
फा. क्र. 78- इक्कीस ब (दो). राज्य शासन , इस विभाग के आदेश क्रमांक-3017- इक्कीस ब (दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024 , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री सुशील चन्द्र चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 04 नवम्बर 2025 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000 / - रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.
फा. क्र. 79- इक्कीस- ब (दो) राज्य शासन, इस
विभाग के आदेश क्रमांक 3016- इक्कीस- ब (दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री प्रसन्ना प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 01 नवम्बर 2025 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000 / - रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2026
चूंकि, पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह एवं नववर्ष प्रारंभ होने से अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना है . इस अवसर पर ओंकारेश्वर में ज्योर्तिलिंग दर्शन के साथ- साथ पावन नर्मदा नदी में स्नान हेतु दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आगमन की सम्भावना है. खण्डवा जिले का खण्डवा इन्दौर अत्यन्त व्यस्तम सड़क मार्ग है. जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है. श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन , सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों को उक्त अवधि में प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं, संतुष्ट हूं कि खण्डवा इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन (दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक) पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में , लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है.
पंजी.क्र.4227- इक्कीस- ब (दो) - 2025. राज्य शासन, एतद्वारा, श्री एस.डी. राठौर (सूरज दशरथ राठौर) , नोटरी, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह विच्छेद विलेख तस्दीक किये जाने का दोषी पाया गया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952(क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत नोटरी के रूप मे व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए , स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.
(2) अतएव, इन्दौर- इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , मैं, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूँ कि:-
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश
खण्डवा , दिनांक 27 दिसम्बर 2025
संशोधित आदेश
(1) नववर्ष के अवसर पर दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से दिनांक 05 जनवरी 2026 तक प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक इन्दौर- इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता हूँ, इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे. रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक क्र.-63-2025- न्या.लि.- 21912.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक- 63-2025- न्यालि-17330 , खण्डवा , दिनांक 411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालयीन आदेश क्रमांक-63-2025- न्यालि-17330 खण्डवा दिनांक 09 अक्टूबर 2025 द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे.
(2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हए ए.बी. रोड तक पहुंचेंगे.
(3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंचेंगे.
यह आदेश मात्र दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक प्रभावशील होगा. इसके पश्चात् कार्यालयीन आदेश क्रमांक- 63-2025- न्यालि-17330, खण्डवा, दिनांक 09 अक्टूबर 2025 द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के तहत् आगामी आदेश तक इन्दौर- इच्छापुर हाईवे पर भारी मालयान संचालित होगें.
ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2026
क्र. 170 - एस.सी. - दो- 2026.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999- एक-4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च , 1999 द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (म.प्र. ) , एतद्वारा , वर्ष 2026 में सम्पूर्ण राजगढ़ जिले के लिए पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-
दिनांक
क्रमांक
पर्व/त्यौहार
दिन (वार) का नाम
(2)
(1)
12.03.2026
1.
19.10.2026
2.
06.11.2026
3.
(4)
(3)
उर्स बाबा बदखशानी
गुरुवार
महानवमी
सोमवार
धनतेरस
शुक्रवार
गिरिश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 5 जनवरी 2026
क्र. 02- एस.सी.- 1-2026.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-2-1999- एक-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2, अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.
अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 , अनुक्रमांक-4 की कण्डिका-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं, पार्थ जैसवाल, कलेक्टर , छतरपुर वर्ष 2026 के लिये छतरपुर जिला अंतर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-
क्षेत्र
अवकाश का दिन
अवकाश का दिनांक
त्यौहार/पर्व
(3) स. क्र. (1)
(2)
(4)
(5)
15 जनवरी 2026
मकर संक्रांति
1.
सम्पूर्ण जिला गुरुवार
05 मार्च 2026
2. भाई दोज (होली) गुरुवार सम्पूर्ण जिला
3. देवउठनी ग्यारस 20 नवम्बर 2026 शुक्रवार सम्पूर्ण जिला
पार्थ जैसवाल , कलेक्टर.
412
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1
राज्य शासन के आदेश
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2026
क्र. HOM- 32-0006-2025-Gen- दो (HOM).- जनगणना अधिनियम , 1948 (1948 का 37) के उपबंधों के अधीन बनाई गई जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8 (iii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि मध्यप्रदेश राज्य में भारत की जनगणना 2027 से सम्बन्धित मकानसूचीकरण का कार्य, 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक किया जायेगा. स्व- गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर- घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा.
क्र. HOM- 32-0006-2025- Gen- II (HOM) .- In exercise of the powers conferred under Rule 8 ( iii ) of the Census Rules , 1990 framed under the provisions of the Census Act , 1948 (37 of 1948 ) , the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2027 shall take place from 01 May 2026 to 30th May 2026 in the State of Madhya Pradesh. There shall also be an option for self - enumeration which shall be conducted in fifteen days ' time period just before the start of house to house houselisting operations of thirty days .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2026
क्र.- यूडीएच- 3-0309-2025- अठारह- 5.- मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-133-32-98 , दिनांक 26 नवम्बर 1998 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (2 ) क के अंतर्गत कटनी निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था , उक्त निवेश क्षेत्र की सीमा को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) में निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है. वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शायी गई हैं:-
कटनी निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं
उत्तर में : ग्राम चाका, लमतरा, मतवार पड़रिया की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम मतवार पड़रिया, घटखिरवा, खिरहनी, जोहला, छपरवारा, हिरवारा गाताखेड़ा, पड़रिया की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम पड़रिया, गाताखेड़ा, पिपरिया, इमलिया, कछगवां, गैतरा , देवरी से दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम देवरी, झिंझरी , गुलवारा , अमकुही कैलवारा , टिकरिया, पुरैनी, पहरूवा तथा चाका की पश्चिमी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंडके , अवर सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
413
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026
क्रमांक/PCCF /7/0205/2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन्
1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे ।
अनुसूची
जिला:- खरगोन
तहसीलः- भीकनगांव वनमण्डलः खरगोन
वन परिक्षेत्र:-भीकनगांव अ.क्र
वनखंड की भूमि का विवरण
सीमाएं
वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे.मे)
मद
313/2
1. केदवा जागीर केंदवा जागीर
शासकीय भूमि
13.028 5.722 1.250
315/2/2
171/1/1/2
उत्तर केदवा जागीर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-1 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व केद्दा जागीर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-3 से मुनारा क्रमांक 13 तक कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- केदवा जागीर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-13 एवं सुनारा क्रमांक 14 तक कृत्रिम वनसीमा।
पश्चिम केदवा जागीर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-14 से मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वनसौमा।
योग
20.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/ 6- MPC052/ 2021 -BHO दिनांक 20.09.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग नर्मदा विकास नहर संभाग , क्रमांक-21 सनावद की स्वीकृत परियोजना भीकनगांव-ब्रिजलवाद्य भाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित 19.379 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 20.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/3525/वाचक -2/2018 दिनांक 29.11.2019 (प्र.क्र/31/3-74/2019-20) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण। 2. अन्य कारणों का विवरण क्षतिपूर्ति वनीकरण।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) भीकनगांव के पत्र/289/रीडर-2/2024 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारो का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:- 1. व्यक्तिगत औधकारः- निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः-निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
414
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2026
क्र. PCCF-7-0205-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0205-2025 - FLR- PCCF, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 21st January 2026
No./PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of The Indian Forest Act , 1927 (No XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District- Khargone Forest Division- Khargone
Tahsil- Bhikangaon Forest Rang- Bhikangaon
S.N.
Detail of Land Included
Name of Forest Block
Present head of Land
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Name of Village
1 Kedwa Jagir
Government Area (ha.)
313/2
Kedwa Jagir
Land North:-
13.028
315/2/2 5.722
171/1/1/2
1.250
Artificial Forest Boundaries from pillar No. 01 to pillar No. 03 of Kedwa Jagir Protected Forest Block.
East:- Artificial Forest Boundaries from pillar No. 03 to pillar No. 13 of Kedwa Jagin Protected Block. Forest
South:- Artificial Forest Boundaries from pillar No. 13 to pillar No. 14 of Kedwa Jagir Protected Forest Block.
West:- Artificial Forest Boundaries from pillar No. 14 to pillar No. 1 Kedwa Jagir of भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
415
Forest
Protected Block.
L
Total
20.000
1. Reason for publication of Notification:-
(A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest & Climate Change, Govt . of India's order No. 6- MPC052/2021 - BHO dated 20.09.2021 and in lieu of 19.379 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Vikas Nahar Sambhag , No -21 Sanawad of Bhikangaon Brinjalwada Micro Lift Irrigation Scheme, the above mentioned Non-forest land of 20.000 hectare transferred or mutated in favor of Madhya Pradesh Government, Forest Department vide order No./3525/Vachak-2/2019 Date 29-11- 2019 ( Case No./31/A-74/2019-20) of The Collector, District Khargone , for the purpose of compensatoryafforestation.
2.Detail of other reasons:-Compensatory Afforestation
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 289/Reader- 2/2024 dated 18-01-2024of Designation of Competent Revenue officer) SDM , Bhikangaon are as under.
1.Individual Rights- Nil
2.Community Rights- Nil
Therefore, the above land is being declared as a Protected Forest under Section 29 ofThe Indian Forest Act, 1927.
By order and inthe name of the Governor ofMadhya Pradesh , ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy.
416
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2026
क्रमांक/PCCF/7/0205/ 2025- FLR - PCCF- Part(1 ):: भारतीय वन अधिनियम, 1927
(क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम , के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला:- खरगोन
तहसील:- कसरावद
अ.क्र.
वनमंडलः खरगोन
वन परिक्षेत्रः- कसरावद
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का
भूमि का वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
सीमाएं
खसरा क्रमांक
भरण्या भरख्या
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
90/2 90/3
नाकाबि ন चरनोई 6.00 14.00
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-16 से मुनारा क्रमांक-23 एवं मुनारा क्रमांक-01 लक कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-01 से मुनारा क्रमांक-06 तक कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-06 से मुनारा क्रमांक-15 तक कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-1 5 एवं मुनारा भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
417
क्रमांक-1 वनसीमा । 6 तक कृत्रिम योग
20.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. (अ. ) भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक 6- MPC007/2021- BHO/402 दिनांक 11.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा विकास नहर संभाग, क्रमांक-21 सनावद की स्वीकृत परियोजना अम्बा-रोडिया माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना में प्रभावित 13.735 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 6.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/2267/वाचक-2/2020 दिनांक 25.09.2020 (प्र.क्र.34/अ- 74/2020-21 ) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
1 (ब.) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/6- MPC006/2021 - BHO/218 दिनांक 18.03.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन की स्वीकृत परियोजना बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना में प्रभावित 13.513 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 14.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 14.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/2265/वाचक-2/2020 दिनांक 25.09.2020 (प्र.क्र/32/3-74/2020-21 ) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक-53 एवं 51 दिनांक 08/01/2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारो का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यक्तिगत अधिकारः- निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः-निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
418
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2026
क्र. PCCF- 7-0205-2025 - FLR- PCCF - Part ( 1 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0205-2025- FLR- PCCF - Part ( 1 ) , दिनांक 22 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अंकित पाण्डे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 22nd January 2026
No./PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF-Part(1) :: In exercise of the powers conferred
by Section 29 of The Indian Forest Act, 1927 ( No XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
District- Khargone
Tehsil- Kasrawad
Forest Division- Khargone
ForestRange- Kasrawad S.no.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (ha.)
Name of proposed Forest Block
Present head of land
1
Bharniya Bharniya
90/2 6.000
Nakabil Kast Charnoi
North : -Artificial forest 90/3 14.000 boundary from pillar no . 16 to pillar no . 23 and pillar no . 01 of Protected Forest Block .
East :- Artificial forest boundary from pillar no . 01 to pillar no. 06 of Protected Forest Block . South:-Artificial forest boundary from pillar no . 06 to pillar no . 15 of Protected Forest Block . West :- Artificial forest boundary from pillar no . 15 to pillar no . 16 of Protected Forest Block.
Total
20.000 419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
A. Reason for publication of Notification: -
1-(A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change , Integrated Regional Office , Bhopal vide Order No. 6- MPC007 /2021 - BHO/402 dated 11.05.2021 and in lieu of13.735 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Vikas Nahar Sambhag, No- 21 Sanawad of Amba- Rodiya Micro Lift Irrigation Scheme the above mentioned Non- forest land of area 6.000 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Departmentby Order No./2267/Vachak- 2/2020 Date 25-09-2020 ( Pra.No./34/A-74/2020-21 ) of The Collector, District Khargone for the purpose of compensatory afforestation .
1 (B) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest & Climate Change , Integrated Regional Office , Bhopal vide Order No.6- MPC006/2021 - BHO/218 dated 18.03.2021 and in lieu of 13.513 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Vikas Nahar Sambhag , Khargone of Balakwada Micro Lift Irrigation Scheme, the above mentioned Non- forest land of Area 14.000 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Departmentby Order No./2265/Vachak-2/2020, Dated 25-09-2020 (Pra.No./32/A-74/2020-21) of The Collector, District Khargons the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: Compensatory Afforestation
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 53 & 51 dated 03-01-2025 of Sub Divisional Magistrate Kasrawad are as under .
1.Individual Rights- Nii
2.Community Rights- Nil
Therefore , the above land is being declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex- offcio Dy. Secy.
420
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2026
क्रमांक/ PCCF /7/ 0205/2025- FL.R - PCCF - Part (2):: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन
1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम, के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदार्यों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनिकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला- खरगोन
वनमंडल- खरगोन
वन परिक्षेत्र कसरावद
तहसील- सनावद
अ.क.-
सीमांए
वनखंड की भूमि का विवरण
वनखंड का नाम
ग्राम का
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल हेक्टेयर
भूमि का वर्तमान मद
1 डालची डालची
343/2 8.000 उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
खोटे झाड का जंगल, पहाड चट्टान
पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 5 से आरक्षित वनखंड मुराला के मुनारा क्रमांक 28/1 तक कृत्रिम वनसीमा । दक्षिण-आरक्षित वनखंड मुराला के मुनारा क्रमांक 28/1 से मुनारा क्रमांक 27 तक वनसीमा से होते हुए संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 तक कृत्रिम वनसीमा । पश्चिम-संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
421
योग
8.000
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/6- MPC007/ 2021 - BHO/402 दिनांक 11/05/2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग, क्रमांक-21 सनावद (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना अंबा-रोडिया माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 13.735 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 8.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि पैकी 8.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति चनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/2269/वाचक-2/2020 दिनांक 25.09.2020 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण।
2 अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सनावद/अनुविभागीय अधिकारी, बडवाह के प्रवितेदन क्रमांक/646/री-1/25 दिनांक 21-02-2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसराचार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-
1. व्यक्तिगत अधिकार निरंक
2. सामुदायिक अधिकार- निरंक
अत उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026
क्र. PCCF- 7-0205-2025 - FLR - PCCF - Part (2) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0205-2025 - FLR - PCCF - Part( 2 ) , दिनांक 22 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
Bhopal , the 22nd January 2026
No./PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF-Part(2) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of The Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government ispleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District- Khargone
Forest Division- Khargone Tahsil- Sanawad
Forest Range- Kasrawad
S.N.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Name of Forest Block
Area (ha.)
Present head of Land
Name of Village
Dalchi Dalchi
343/2 8.000
chhote jhadka
North : - Artificial forest boundary from pillar No. 1 to pillar No. 5 of Protected Forest Block .
jangal pahad
chattan
East: - Artificial forest boundary from pillar No. 5 of Protected Forest block to pillar No. 28/1 of Reserved Forest Block Murala .
South:- Forest boundary from pillar No. 28/1 to pillar No. 27 of Reserved Forest block Murala and artificial forest boundary through upto pillar No. 6 of Protected Forest Block.
West:- Artificial forest boundary from pillar No. 6 to pillar No. 1 of Protected Forest Block.
Total 8.000
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest & Climate Change , Integrated Regional Office , Bhopal vide Order No.6- MPC007/ 2021 - BHO/402 dated 11.05.2021 and in lieu of 13.735 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amba- Rodiya Micro Lift Irrigation Scheme ( Name of Project) of E.Eng . Narmada Vikas Nahar Sambhag No-21 Sanawad ( Name of User Department/ Agency/ Person ) , the above mentioned Non-forest land of 8.000 Paiki Area 8.000 hectare has been transferred ormutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No./2269/Vachak- 2/2020 dated 25.09.2020 of The Collector District, Khargone for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons : - Compensatory Afforestation
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 646/jh -1/25 dated 21-02-2025 of Tehsildar, Sanawad/ Sub Divisional Magistrate , Barwah are as under .
1. Individual Rights- Nil
2. Community Rights- Nil
Therefore, the above land is being declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
42.3
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2026
क्रमांक /PCCF/7 /0402/ 2025- FLR - PCCF-Part(4) :: भारतीय वन अधिनियम 1927
(क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
//अनुसूची//
जिला - शिवपुरी
तहसील - बैराड
वनमण्डल - शिवपुरी
वन परिक्षेत्र का नाम - सतनवाड़ा अ.क्र.
वनमंडल की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएँ
क्षेत्रफल (हे०)
वनखण्ड ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्तमान मद
का का नाम
हनुमंता बसई 137/2 16.860
शासकीय भूमि
उत्तर- संरक्षित वनखंड हनुमंता के मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- संरक्षित वनखंड हनुमंता के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 02 से होते हुए संरक्षित वन खण्ड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 53 तक कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 53 से संरक्षित वनखंड हनुमंता के मुनारा क्रमांक 03 , मुनारा क्रमांक 04 से होते हुए संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 45 / 01 तक 424
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 45 / 01 से मुनारा क्रमांक 45 तक वन सीमा से होते हुए संरक्षित वनखंड हनुमंता के मुनारा क्रमांक 11 तक कृत्रिम वन सीमा।
योग 16.860
2
150
बसई
कालाखेड
शासकीय
64.580
151/2
भूमि
33.460
152
1.770
उत्तर- संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 70 से मुनारा क्रमांक 66 तक वन सीमा ।
153/2 22.580
155/2 3.810
पूर्व संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 66 से मुनारा क्रमांक 61/1 तक वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखंड बसई मुनारा क्रमांक 61/1 से संरक्षित वनखंड कालाखेड के मुनारा क्रमांक 02 तक कृत्रिम के वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड कालाखेड के मुनारा क्रमांक 02 से संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 71/1 तक कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 71/1 से मुनारा क्रमांक 70 तक वन सीमा ।
योग 126.200
महायोग 143.060
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-01 /2024-एफ सी दिनांक 09.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना ऑपन कास्ट धिरोली कोल माइन परियोजना मे ० स्ट्रैटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा ०लि० में प्रभावित 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 143.060 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0177/ अ -20(3) / 2023-24/ 285 / दिनांक 07-11-2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन दिनांक 07-08-2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
425
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026
क्र. PCCF- 7-0402-2025 - FLR- PCCF - Part(4).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0402-2025 - FLR - PCCF-Part(4), दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 21st January 2026
No./PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District :- Shivpuri
Tehsil : Bairad
Forest Division : - Shivpuri
Forest Range : - Satanwada
S.N.
Details of Land included Forest Block Boundaries
Khasra No.
Area
(Hectare)
Name of Forest Proposed Block
Present head of land
Name of Village
1 Hahumanta
137/2
Basai
16.860
Govt . Land
North- Artificial Forest Boundary from pillar number 11 to pillar number 01 ofProtected Forest Block Hanumanta .
East- Artificial Forest Boundary from pillar number 01 to pillar number 02 of Protected Forest Block Hanumanta and through upto pillar number 53 of Protected Forest Block Imlipura . South Artificial Forest Boundary from pillar number 53 of protected forest block Imlipura to Allar number 03, pillar number 04 of Protected Forest Block Hanumanta 426
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
and through upto pillar number 45/01 of Protected Forest Block Imlipura.
West- Forest Boundary From pillar number 45/01 to pillar no. 45 of Protected Forest Block Imlipura and Artificial Forest boundary through upto pillar number 11 of Protected Forest Block Hanumanta .
Total 16.860
2. Kalakhed Basai
150 64.580 North
Forest
Govt . Land 151/2 33.460 boundary From pillar
152 1.770 number 70 to pillar number
153/2 22.580
155/2 3.810
66 of Protected Forest Block Basai .
East- Forest boundary From pillar number 66 to pillar number 61/1 of Protected Forest Block Basai .
South Artificial Forest Boundary From pillar number 61/1 of Protected Forest Block Basai to pillar number 02 of Protected Forest Block Kalakhed.
West- Artificial Forest Boundary From pillar number 02 of Protected Forest Block Kalakhed to pillar number 71/1 of Protected Forest Block Basai and forest boundary through upto pillar number 70 of Protected Forest भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
427
Block Basai .
Total 126.200
Grand 143.060
Total
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt . of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change, New Delhi Order No. 8-01 /2024-FC dated09-05-2025 and in lieu of 1397.54 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Open-cast Dhirauli Coal Mine Projectby M/s . Stratatech Mineral Resources Pvt. Ltd. the above mentioned Non-forest Land of 143.060 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department,by The Collector, Shivpuri vide Order No. 0177/A- 20(3)/2023-24/285 Dated 07-11-2024 for the purpose of Compensatory afforestation .
(B ) The Khasara- wise details of recorded rights on the above land as per the report dated 07-08-2025 of NT Govardhan Tehsil Bairad. (Designation of Competent Revenue officer) are as under.
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 ofThe Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secyу.
428
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2026
क्रमांक/PCCF/7/0402/ 2025- FLR -PCCF-Part(4):: भारतीय वन अधिनियम , 1927
(क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत् शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
//अनुसूची//
जिला - शिवपुरी
तहसील - शिवपुरी
वनमण्डल - शिवपुरी
वन परिक्षेत्र का नाम - सतनवाड़ा
अ.क्र.
की भूमि
वनमण्डल
का विवरण
वनखण्ड की सीमाएँ
वनखण्ड
का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हे०)
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
1
डोगरी
दियाला
50
शासकीय भूमि 6.000
वनखंड
(ए)
6.000
6.000
6.000
उत्तर- संरक्षित दियाला (ए) के मुनारा क्रमांक 33 से मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा ।
51 52 53 54
6.000
55
6.000
177/1 21.200
पूर्व- संरक्षित वनखंड दियाला (ए) के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 19 तक कृत्रिम वन सीमा ।
181/1 3.640
दक्षिण- संरक्षित वनखंड दियाला (ए) के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 21 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड दियाला (ए) के मुनारा भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
429
क्रमांक 21 से मुनारा क्रमांक 33 तक कृत्रिम वन सीमा ।
योग 60.840
2
डोगरी
दियाला
शासकीय भूमि 198/1 17.600
(बी)
उत्तर- संरक्षित वनखंड दियाला (बी) के मुनारा क्रमांक 07 से मुनारा क्रमांक 08 एवं मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- संरक्षित वनखंड दियाला (बी) के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 03 तक कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखंड दियाला (बी) के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्रमांक 05 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड दियाला (बी) के मुनारा क्रमांक 05 से मुनारा क्रमांक 07 तक कृत्रिम वन सीमा ।
योग 17.600
महायोग 78.440
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक/8-01 /2024-एफ.सी. दिनांक 09.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना ऑपन कास्ट घिरोली कोल माइन परियोजना मे ० स्ट्रैटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा ०लि० में प्रभावित 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 78.440 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0171 /3-20(3 )/2023-24/399 दिनांक 07- 01-2025 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक 23-09-2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार निरंक
2. सामुदायिक अधिकार : निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव 430
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[भाग 1
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2026
क्र. PCCF-7-0402-2025 - FLR - PCCF - Part(4).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0402-2025- FLR - PCCF - Part (4 ) , दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 21st January 2026
No./PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District : - Shivpuri
Forest Division : - Shivpuri
S.N.
Tehsil -Shivpuri
Forest Range: - Satanwada
Details of Land Included
Name Present Khasra Forest Block Boundaries
Area
( Hectare)
head of No. Name of Forest Block
of Village land
50 1 Diyala(A) Dongri
51
6.000 North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 33 to Pillar No. 01
Govt . Land
6.000
52 of Protected Forest Block Diyala
6.000
53 6.000 (Α) .
54 East- Artificial
6.000
55
Forest
6.000
177/1 Boundary from Pillar No. 01 to
21.200
181/1 3.640
Pillar No. 19 of Protected Forest Block Diyala (A) .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 19 to Pillar No. 21 of Protected Forest Block Diyala (A) .
West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 21 to Pillar No. 33 of Protected Forest Block Diyala (A) .
60.840
Total
198/1 17.600
2 Diyala(B) Dongri Govt . Land
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to Pillar No. 08 & up to Pillar No. 01 of Protected Forest Block Diyala (B) .
East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 03 of Protected Forest Block Diyala ( B) .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to Pillar No. 05 of Protected Forest 431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
Block Diyala (B) . West- Forest Artificial Boundary from Pillar No. 05 to Pillar No. 07 of Protected Forest Block Diyala (B) .
Total 17.600
78.440
Grand Total
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India , Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi Order No. 8-01 /2024- FC dated 09-05-2025 and in lieu of 1397.54 hectare of affected Forest land under the sanctioned project of Open cast Dhirauli Coal Mine Project by the M/s. Stratatech Mineral Resources Pvt . Ltd. the above mentioned Non- forest Land of 78.440 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Department, by The Collector, Shivpuri vide Order No. 0171 /A-20 (3 )/2023-24/ 399 dated 07-01-2025 for the purpose of Compensatory afforestation .
(B ) The Khasara-wise details of recorded rights on the above land as per the report dated 23-09-2025 of Naib Tehsildar, Shubhaspura Tehsil Shivpuri . (Designation of Competent Revenue officer ) are as under.
1. Individual Rights - Nil
2.Community Rights - Nil
Therefore , the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 ofThe Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy.
432
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026
क्रमांक/PCCF/7/0402/ 2025- FLR - PCCF-Part(4):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
॥अनुसूची//
जिला - शिवपुरी
तहसील - बैराड
वनमंडल - शिवपुरी
वन परिक्षेत्र का नाम - सतनवाड़ा अ.क्र .
वनमंडल की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएँ वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे0)
ग्राम का का नाम
1 शकंडा (ए ) इमलीपुरा शासकीय भूमि 33/1 10.280 उत्तर- संरक्षित वनखंड शकंडा (ए) के मुनारा क्रमांक 10 से संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 51 तक कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 51 से मुनारा क्रमांक 48 तक वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 48 से संरक्षित वनखंड शकंडा (ए) के 433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
मुनारा क्रमांक 01 तक
कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड
शकंडा (ए) के मुनारा
क्रमांक 01 से मुनारा
क्रमांक 10 तक कृत्रिम वन
सीमा।
2 18.180 उत्तर- संरक्षित वनखंड
शकंडा( बी ) इमलीपुरा शासकीय भूमि 02
इमलीपुरा के मुनारा
क्रमांक 71/1 से मुनारा
क्रमांक 71 तक वन
सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखंड
इमलीपुरा के मुनारा
क्रमांक 71 से मुनारा
क्रमांक 69 तक वन
सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखंड
इमलीपुरा के मुनारा
क्रमांक 69 से संरक्षित
वनखंड शकंडा (बी) के
मुनारा क्रमांक 01 एवं
मुनारा क्रमांक 01 से
मुनारा क्रमांक 04 तक
कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड
शकंडा (बी) के मुनारा
क्रमांक 04 से मुनारा
क्रमांक 09 से होते
हुए संरक्षित वनखंड
इमलीपुरा के मुनारा
क्रमांक 71/1 तक कृत्रिम
वन सीमा।
434
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
3 शकंडा (सी ) इमलीपुरा शासकीय भूमि 19/1 23.720 उत्तर- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 61 , 72 से मुनारा क्रमांक 71/3, 71/2 तक वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 71/2 से संरक्षित वनखंड शकंडा (सी ) के मुनारा क्रमांक 01 एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 13 तक कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखंड शकंडा (सी) के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 20 से होते हुए संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 65/01 तक कृत्रिम वन सौमा।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 65/01 से मुनारा क्रमांक 61 तक वन सीमा ।
योग 52.180
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-01 /2024- एफ सी दिनांक 09.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना ऑपन कास्ट घिरोली कोल माइन परियोजना मे ० स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा०लि० में प्रभावित 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 52.180 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0174/3-20(3 )/2023- 24/283 दिनांक 07-11-2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन दिनांक 28-08-2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन वन घोषित किया जाता है। अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंकित पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026
क्र. PCCF- 7-0402-2025- FLR- PCCF - Part(4) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0402-2025 - FLR- PCCF - Part (4), दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अंकित पाण्डे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 21st January 2026
No./PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
Tehsil : Bairad
District :- Shivpuri
ForestRange: - Satanwada Forest Division : - Shivpuri
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S.no. Name of Forest Block
Area (Hectare )
Khasra No.
Present head of land
Name of Village
10.280
33/1
1
Imlipura Govt. Land
Shakanda (A)
North- Artificial Forest Boundary from pillar number 10 of Protected Forest Block Shakanda (A) to pillar number 51 of Protected Forest Block Imlipura.
East Forest Boundary from pillar number 51 to pillar number 48 of Protected Forest Block Imlipura.
South- Artificial Forest Boundary from pillar number 48 of Protected Forest Block Imlipura to pillar number 01 of Protected Forest Block Shakanda (A) . West Artificial Forest Boundary from pillar number 01 to pillar number 10 of Protected Forest Block Shakanda (A) .
02 18.180
Imlipura Govt . Land
2 Shakanda (B)
North- Forest Boundary from pillar number 71/1 to pillar number 71 of Protected Forest Block Imlipura. East Forest Boundary from pillar number 71 to pillar number 69 of Protected Forest Block Imlipura .
South Artificial Forest Boundary from pillar number 69 of Protected Forest Block 436
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
3
Govt . Land Shakanda Imlipura (C)
[ भाग 1
Imlipura to pillar number 01 off Imlipurat Protected Forest Block Shakanda ( B) through upto pillar number 01 to 04 of Protected Forest Block Shakanda (B) . West Artificial Forest Boundary from pillar number 04 to pillar number 09 of Protected Forest Block Shakanda ( B) through upto pillar number 71/1 Protected Imalipura . of Forest Block 19/1 23.720 North -Forest Boundary from pillar number 61 , 72 to pillar number 71/3 and 71/2 of Protected Forest Block Imlipura. East Artificial Forest Boundary from pillar number 71/2 of Protected Forest Block Imlipura to pillar number 01 of Shakanda (C) Protected Forest Block, and pillar number 01 to pillar number 13 of Protected Forest Block Shakanda (C) . South Artificial Forest Boundary from pillar number 13 to pillar number 20 of Protected Forest Block Shakanda ( C) through upto pillar number 65/01 of Protected Forest Block Imlipura. West Forest Boundary from pillar number 65/01 to pillar number 61 ofProtected Forest Block Imlipura .
52.180
Grand Total
(A) Reason for publication of Notification :-
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India , Ministry of Environment , Forest and Climate Change , New Delhi of order No 8-01/2024- FC dated 09-05-2025 and in lieu of 1397.54 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Open - cast Dhirauli Coal Mine Project by M/s . Stratatech Mineral Resources Pvt . Ltd. , the above mentioned Non Forest Land of 52.180 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Departmentby The Collector, Shivpuri vide Order No. 0177/A- 20( 3 )/2023-24/ 283 dated 07-11-2024 for the purpose of Compensatory afforestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 07-08-2025 of Naib Tehsildar, Govardhan Tehsil , Bairad . (Designation of Competent Revenue officer) are as under .
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore, the above land is being declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex - offcio Dy. Secy.
437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 27 अक्टूबर 2025
पत्र क्र. - 575 - भू- अर्जन-2025. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(4) मनगवां
0.344 (1) रीवा
(3) भौवार
(5)
(6)
दुवगवां NH पथरहा PMGSY सड़क वाया उर्मलियान टोला मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) , संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. - 578- भू- अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(3)
(4) (2)
(1) रीवा
0.044 मनगवां पथरहा
(6)
(5)
दुवगवां NH पथरहा PMGSY सड़क वाया उर्मलियान टोला मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) , संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
438
पत्र क्र. - 590- भू- अर्जन -2025 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1) (2)
(4) 0.372 रीवा मनगवां
(3) दुवगवां
(6)
(5)
दुवगवां NH पथरहा PMGSY सड़क वाया उर्मलियान टोला मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) , संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. - 608 - भू- अर्जन-2025.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 )12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(4)
0.206 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) पचपरहा
(6) तिवनी महमूदपुर से तिवनी गांव टोला पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) , संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1]
पत्र क्र. - 611 - भू- अर्जन-2025 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(3)
(4) (1) रीवा
सहेबा
मनगवां
0.149 (5)
(6) तिवनी महमूदपुर से तिवनी गांव टोला पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) , संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र .) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. - 614 - भू- अर्जन-2025 .--चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(2) मनगवां
(4) 2.624 (1) रीवा
(3) तिवनी
(6)
(5)
तिवनी महमूदपुर से तिवनी गांव टोला पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) , संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
440
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[भाग 1
पत्र क्र. - 593 - भू- अर्जन-2025. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल
(हे.में)
(1) (2)
(4) रीवा मनगवां
(3) चंदेह
0.838
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
दुवगवां NH पथरहा PMGSY सड़क वाया उर्मलियान टोला मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग (भ. /स.), संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रीवा, दिनांक 22 दिसम्बर 2025
पत्र क्र. - 855- भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(2)
(4)
(3) कोठी
(1) रीवा
2.007 रायपुर कर्चुलियान
(5)
(6)
रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स .), संभाग क्र. 1 , जिला रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
441
पत्र क्र. - 856- भू-अर्जन- 2025.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1) रीवा
(4) 0.084
(3) मानपुर
(2) रायपुर कर्चुलियान
(5)
(6) रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.) , संभाग क्र. 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. -857 - भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: --
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) रीवा
(2) मनगवां
(4) 0.336
(3) दुरौंध
(5)
(6) रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) , संभाग क्र. 1 , जिला रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
442
पत्र क्र.- 858-भू-अर्जन-2026. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(4) (2)
0.516 मनगंवा
(1 ) रीवा
(3) खुरहा
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग (भ. /स.), संभाग क्र. 1 , जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 7 जनवरी 2026
पत्र क्र. - 1022- भू- अर्जन- 2026.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(4)
(3)
1.300
इटार
(1) रीवा
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) , संभाग क्र. 1 ,
जिला रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 1025- भू- अर्जन--2026. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4) 0.040 (1) रीवा
(3) रघुराजगढ़
मनगंवा
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, (भवन) लोक निर्माण विभाग रीवा (म.प्र. ).
सांदीपनि विद्यालय रघुराजगढ़ (सी.एम. राइज ) में निर्माणाधीन विद्यालय परिसर की बाउंड्रीवाल एवं खेल मैदान (रनिंग ट्रैक) निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू -अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र.-- 1026 - भू- अर्जन- 2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:--
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(4)
2.507 (1) रीवा
(3) देवरा फरेंदा
(2) रायपुर कर्चुलियान
(5)
(6) रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स .). संभाग क्र. 1 , जिला रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर (भू -अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
444
पत्र क्र. - 1031 - भू- अर्जन- 2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:--
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(4)
2.222
(3) मनिकवार
(1 ) रीवा रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु.
लोक निर्माण विभाग (भ. /स .) , संभाग क्र. 1 जिला रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. - 1034-- भू- अर्जन- 2026--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हे.में)
(4) 0.518
(3) उमरिहा
(1) रीवा
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स.), संभाग क्र. 1 , जिला रीवा (म.प्र .).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
पत्र क्र.- 1037-भू-अर्जन-2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
अनुसूची धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(3)
(4) (1) रीवा
उमरिहा
1.398 गुढ़
(5)
(6)
रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. /स. ) संभाग क्र. 1 जिला रीवा (म.प्र .).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 6 दिसम्बर 2025
प्र.क्र.- 25- अ-82- वर्ष 2025-2026. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम/ नगर
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
(1) पन्ना
(2) पवई
(3) बराहो
(4) निजी भूमि रकबा 0.775 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.013 हे कुल रकबा 0.788
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब-माईनर नहर निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि का भू- अर्जन ग्राम बराहो, तहसील व अनुभाग पवई , जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
446
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , एव. सक्षम प्राधिकारी , हरसूद , जिला - खण्डवा , मध्यप्रदेश
हरसूद, दिनांक 20 नवम्बर 2025 क्र.-4899- रीडर- 1-2025
प्ररुप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) }
कमांक 0107 / ब-121 / 2025-26 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खण्डवा माईको उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाउस कमांक -01 से बिछाये जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर RM1 जल परिवहन हेतु ग्राम खेडी, प.ह.न.-73 ,तहसील खालवा , जिला कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19, भीकनगांव जिला पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी हरसूद जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
0.029
खालवा
70/4
खण्डवा
ग्राम- खेडी,
प.ह.नं. 73
0.048
70/3
0.070
70/1
0.060
70/2
0.127
55/1/2
0.007
55/1/1 447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
उपयोग के अधिकार के लिये
जिला तहसील ग्राम/पटवारी
हल्का कमांक खसरा क्रमांक अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा खालवा ग्राम- खेडी, 54/4
0.007
प.ह.नं. 73
54/3 0.035
54/2 0.095
33/1 0.004
32/1 0.053
31/3 0.040
31/2 0.053
27/1 0.121
27/2 0.063
295/1 0.094
296/1 0.093
299/1 0.053
299/7 0.061
319/1 0.024
317 0.053
316/2 0.024
312/3 0.020
312/2 0.027
312/12 0.004
312/1 0.039
312/4 0.043
311/1 0.073
311/3 0.029
311/5 0.022
310 0.091
347 0.008
445/1 0.071
445/2 0.023
446 0.023
458/3 0.084
458/2 0.051
458/1/2 0.019
468/2 0.021
468/3 0.030
468/4/1 0.030
468/7 0.026
468/8 0.023
473/1/3 0.021
473/1/4 0.020
569 0.041
τ
568/2 0.046
568/1 0.053
571 0.036
578/2 0.141
468/6 0.030
578/3 0,038
कुल योग 52 2.399
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
448
क्र.-490- रीडर- 1-2025
प्ररुप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2 )}
कमांक 0106 / ब-121 / 2025-26 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खण्डवा माईको उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक -01 से बिछाये जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर RM1 जल परिवहन हेतु ग्राम मदनी , प.ह.न.-72 ,तहसील खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19 , भीकनगांव जिला -खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी हरसूद जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
खसरा कमांक
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.101
180
खण्डवा
खालवा
ग्राम- मदनी,
0.010
164
प.ह.नं. 72,
0.025
163/3
0.032
163/1
0.014
161/4
0.038
161/5
0.021
161/6 449
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
3
2
1
खालवा
खण्डवा
ग्राम- मदनी, प.ह.नं. 72,
कुल योग
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.006
144/1
0.024
161/7
0.020
161/8
0.016
161/9
0.032
144/2
0.013
141/6
0.011
143/6
0.058
143/7
0.006
143/8
0.054
149
0.008
150
0.059
151/1
0.063
104
0.019
102/1
0.067
103/3
0.043
103/2
0.099
91/3
0.079
92/2
0.044
92/1
0.058
93/3
0.043
93/4
1.07
28
आर.सी. खतेडिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व) .
450
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 29 दिसम्बर 2025
प्रकरण कमांक 32/ अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
जिला
पन्ना
(क)
तहसील-
देवेन्द्रनगर
(ख)
ग्राम
(ग)
भगेपुर
क्षेत्रफल-
0.670 हेक्टेयर,
(घ)
क्रमांक
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
2
3
1
4
1
0.020
निजी
290
2
निजी
0.020
291
3
निजी
0.010
304
4
निजी
326
0.060
निजी
5
0.010
3274
निजी
0.030
6
336
निजी
0.010
323
7
निजी
0.010
324
3
निजी
0.030
3374
9
निजी
0.030
338
10
निजी
0.010
371
11
निजी
0.030
12
373
निजी
0.010
13
374
निजी
14
370
0.010
निजी
15
409
0.050
निजी
16
410
0.030
निजी
17
454
0.050
निजी
18
466
0.090
निजी
19
0.060
488/1
निजी
20
464
0.040
निजी
21
0.030
488/2/1
निजी
22
0.030
488/2/2
योग
0.670
देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर {2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है : निर्माण हेतु छूटे हुए रकयो की भूमि का अर्जन हेतु तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना । धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम भगेपुर
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
451
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 10125-भू-अर्जन-2025
राजगढ़ , दिनांक 20 दिसम्बर 2025
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची के खाने
(3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक १ / अ-82/ 2025-26 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ व जिला राजगढ़ की ग्राम कलालपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा -11 (3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम कलालपुरा
आबादी का विवरण हे. में. स.क.
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा
3
2
1
0.430 1
19
0.430
1
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
4
5
249.00 आबादी
249.00
-: अनुसूची ( 2 ) : -
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कलालपुरा
89 151.00
लालसिंह पिता भंवरलाल जाति तंवर
0.430
19
1
94
98.00
भंवरलाल पिता खीमाजी जाति तंवर
249.00
योग:-
0.025
या (हे.में)
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.
452
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 जनवरी 2026 क्र. 26- भू-अर्जन-2026
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम रौड़
(घ) क्षेत्रफल- 6.3170 हे0
क. भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम खसरा नं. कुल रकवा अर्जित रकवा रिमार्क
1 2 4 5 6 7
1 रामकरण पिता कुलइया जाति कुशवाहा पता रौड नागौद सतना 1736/2 0.7130 0.1250
भूमिस्वामी
2 सम्पता, विजनेश , कन्धीलाल , संखी, रामहेत , जनकी पुत्री 1737/3 0.3560 0.0490
रामकृपाल कुशवाहा पता सतना भूमिस्वामी
3 मेवालाल पिता छोटकाई जाति काछी पता रौड नागौद सतना
1737/4/2 0.1010 0.0720
भूमिस्वामी
4 सुन्दरलाल पिता छोटकाई जाति काछी पता रौड नागौद सतना 1737/4/1 0.6160 0.0720
भूमिस्वामी
5 मलखान पिता मनधारी काछी पता सा. पनगरा भूमिस्वामी 1737/6/1 0.2020 0.0580
6 छेद्दीं पिता शिवधारी काछी पता सा. पनगरा भूमिस्वामी 1737/6/5 0.3040 0.0920
7 बेटू पिता शिवधारी काछी पता पनगरा सतना भूमिस्वामी 1737/6/4 0.3040 0.0200
8 खर्चीलाल पिता बिन्दा जाति लोधी पता रौड नागौद सतना 1755/1 0.1980 0.0340
9 खर्चीलाल पिता बिन्दा जाति लोधी पता रौड नागौद सतना 1754/1 0.0240 0.0070
10 मलखान पिता मनधारी काछी पता सा. पनगरा भूमिस्वामी 1739/6/1 0.1090 0.0430
11 चुनूवादा पिता मनधारी काछी पता सा. पनगरा भूमिस्वामी 1739/6/2 0.1070 0.0280
12 बेटू पिता शिवधारी काछी पता पनगरा सतना भूमिस्वामी 1739/6/4 0.1620 0.0300
13 रामकरण पिता कुलइया जाति कुशवाहा पता रौड नागौद सतना 1750/10/1 0.1500 0.0570
भूमिस्वामी
14 रजनीश पिता सुन्दर जाति काछी पता पनगरा नागौद 1750/3 0.1090 0.0040
15 बालगोपाल कुशवाहा पत्नी फल्लू कुशवाहा राजमनी पुत्री फल्लू 1753/2 0.1900 0.0440
कुशवाहा पता पनगरा नागौद सतना
16 रामकरण पिता कुलइया जाति कुशवाहा पता रौड नागौद सतना 1751/1 0.0200 0.0040
भूमिस्वामी
17 रामकरण पिता कुलझ्या जाति कुशवाहा पता रौड नागौद सतना 1753/1 0.1900 0.0500
दरबारीलाल पिता मोहनलाल जाति लोधी पता रौड नागौद सतना
18 1829/1/2 0.6880 0.2950
भूमिस्वामी
19 पल्लवी सिंह पुत्री रावेन्द्र सिंह उर्फ रविंदर प्रताप सिंह अनुपम 1833 0.8740 0.1900
453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
सिंह पिता रावेन्द्र सिंह उर्फ रविंदर प्रताप सिंह
20 महेन्द्र सिंह पिता ललन सिंह पता पनगरा सतना भूमिस्वामी 1835 0.8330 0.1920
21 नत्थूलाल पिता फूलचंद्र जाति चौरसिया पता पनगरा नागौद 1839 0.2100 0.0570
सतना भूमिस्वामी
22 नत्थूलाल पिता फूलचंद्र जाति चौरसिया पंता पनगरा नागौद 1837 0.2540 0.0110
सतना भूमिस्वामी
23 कुन्जा पिता भवनिया जाति काछी पता पनगरा सतना भूमिस्वामी 1823 0.7290 0.0500
24 कुन्जा पिता भवनिया जाति काछी पता पनगरा सतना भूमिस्वामी 1824/3 0.0810 0.0070
25 कामता प्रसाद पिता रामलखन जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 1846/2 0.5670 0.2010
26 कामता प्रसाद पिता रामलखन जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 1847 0.0970 0.0110
27 | रामकिशोर पिता रामसखा ब्रा . पता रौड नागौद भूमिस्वामी 1848/2/1 0.3190 0.1190,
28 | रामसुभाष वल्द रामसखा ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी 1848/2/2 0.3560 0.1080
29 राजकुमार पिता खर्चीलाल जाति लोधी पता रौड नागौद 1853/1 0.2750 0.0720
30 चन्द्रमणी पिता खर्चीलाल जाति लोधी पता रौड नागौद 1853/2 0.2750 0.0720
31 बृजेन्द्र भारती पिता रामनरेश भारती जाति लोधी पता रौड नागौद 1853/4 0.2750 0.0250
भूमिस्वामी
32 चन्द्रमणी पिता खर्चीलाल जाति लोधी पता रौड नागौद 1854/2 0.0360 0.0090
33 रामबिहारी पिता परमेश्वरदीन जाति ब्रा. पता नागौद सतना 1883/1/1 0.9310 0.1800
34 राकेश कुमार पिता महेन्द्र कुमार पांडेय पता रौड नागौद 1883/2/23 0.6000 0.0820
भूमिस्वामी
35 रामशिरोमणि , तारा , रामहेत, संतकुमार, मुन्नी पिता रामकिशोर 1883/2/10 1.2590 0.0090
पांडेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी
36 रामशिरोमणि, तारा, रामहेत, संतकुमार , मुन्नी पिता रामकिशोर 1886/1 0.1210 0.0920
पांडेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी
37 | कृष्णाबाई पत्नी अर्जुन प्रसाद तिवारी पता नागौद सतना 1920/1 0.2800 0.0800
38 अर्जुन प्रसाद पिता जयराम जाति ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी 1920/2 0.2220 0.0800-
39 पैसुनी कुमार पिता गया प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 1919 0.4450 0.0720
सुरेश कुमार पिता जुगुलकिशोर राकिशोर पिता देवमूरत
40 कुसुमकली बेवा जुगुलकिशोर अवधेश कुमार पिता जुगुलकिशोर 1928 0.3360 0.0220
जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद भूमिस्वामी
41 रामसुख , रामनिरन्जन , अवधेनरेश, रामनिवास, रामप्यारे पिता 1943/1 0.2140 0.0040
रामानन्दी जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद भूमिस्वामी
42 चन्द्रवती पत्नी भगवत प्रसाद पाण्डेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी 1929 0.3760 0.1040
43 चन्द्रवती पत्नी भगवत प्रसाद पाण्डेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी 1942/1 0.2830 0.0720
किशोरीबाई बेवा जमुना प्रसाद रामकुमार मिश्रा पिता जमुना
44 प्रसाद सुनीता पांडेय पुत्री जमुना प्रसाद सरिता द्विवेदी पुत्री 1942/2 0.2430 0.0380
जमुना प्रसाद श्रवण कुमार मिश्रा पिता जमुना प्रसाद पता रौड
नागौद भूमिस्वामी
45 विजय कुमार पिता हरलाल ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी 1941 0.2830 0.0600
46 कुंवर बहादुर पिता जमुना प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 1931 0.2270 0.0040
47 लीला देवी बेवा जगतराम बृजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पिता 1947/2 0.1440 0.0580
जगतराम ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
454
सीताराम पिता रामऔतार जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 1949 0.2510 0.0240
48
भूमिस्वामी
49 लीला देवी बेवा जगतराम बृजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पिता 1950 0.2060 0.0600
जगतराम ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी
श्रीलेखा पुत्री धीरेन्द्र कुमार अनीत पाण्डेय बेवा धीरेन्द्र कुमार
50 आकांक्षा, मृदृला पुत्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डय पता रौड नागौद 1951/1 0.3320 0.1220
भूमिस्वामी
51 मृत्युन्जय पिता ज्ञानेन्द्र प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 1951/2/1 0.1660 0.0720
सतना भूमिस्वामी
52 नागेन्द्र कुमार पिता चन्द्रकुमार नाबा. सर. बाबा रामनारायण ब्रा. 1964 0.2100 0.0430
पता सा. देह
53 रामचंद्र पिता चंद्रभान जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद भूमिस्वामी 2334 0.0530 0.0080
54 मिथलेश कुमार पिता राजकिशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2367 0.2430 0.0530
55 राजाबाबू पांडेय पिता माखनलाल पता रौड नागौद भूमिस्वामी 2370/1 0.3070 0.0820
56 सुनील कुमार पांडेय पत्नी दिनेश प्रसाद पता रौड नागौद 2121 0.6150 0.2320
भूमिस्वामी
57 सुनील कुमार पांडेय पत्नी दिनेश प्रसाद पता रौड नागौद 2122 0.1620 0.0090
भूमिस्वामी
58 मिथलेश कुमार पिता राजकिशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2358/1/2 0.3560 0.0100
59 बैजनाथ पिता ज्वालाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2123/2 0.6070 0.0930
60 कुशलेश पिता ज्वाला प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2123/1 0.6550 0.0830
61 कुशलेश पिता ज्वाला प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2129/2 0.0210 0.0080
62 मुन्नीलाल , रामनारायण पिता लालजी देवरती बेवा लालजी जाति 2125/1 0.6200 0.2570
ब्राम्हण पता रौड नागौद
63 मुन्नीलाल पिता लालजी जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2352/2 0.0240 0.0090
64 रामभरोसा पिता बहोरीलाल जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2254 0.0610 0.0040
65 रामभरोसा पिता बहोरीलाल जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2255 1.6960 0.0020
66 लीला देवी बेवा जगतराम बृजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पिता 2253/2/1 0.3680 0.1010
जगतराम ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी
67 कुंवर बहादुर पिता जमुना प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2253/2/2 0.3680 0.1300
बेवा गिरजा प्रसाद भाईलाल रामदयाल देवेन्द्र कुमार संतोष पिता
गिरजा प्रसाद केशरी सभाराज पिता राजाभइया जगरानी बेवा 2253/3/1 0.5890 0.0040
68
राजाभइया जानकी देवी बेवा रामसुरेश हर्षवर्धन आशुतोष सविता
पिता रामसुरेश ब्रा. पता रौड नागौद
69 रामेश्वर पिता सीताराम जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2253/1/2 0.3650 0.0100
70 सालिगराम पिता रामऔतार जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2253/1/1 0.7330 0.1500
71 सालिगराम पिता रामऔतार जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2252/1 0.1050 0.0090
72| राजाबाबू पांडेय पिता माखनलाल पता रौड नागौद भूमिस्वामी 2263/2/2 0.4690 0.0250
73 राजाबाबू पांडेय पिता माखनलाल पता रौड नागौद भूमिस्वामी 2264/2/2 0.0400 0.0070
74 ठाकुर प्रसाद पिता गोरेलाल जाति ब्राम्हण पता रौड 2265/3 0.5990 0.2200
75 ठाकुर प्रसाद पिता गोरेलाल जाति ब्राम्हण पता रौड 2266/1 0.0240 0.0070
2267/1 0.9950 0.1580
76 राकेश कुमार पिता रामसहोदर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
77
455
सुनीता, सियासखी, श्यामसखी अनीता पिता गंगा प्रसाद
केशरबाई बेवा गंगा प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद सतना 2267/2/1 0.4940 0.0850
भूमिस्वामी
सुनीता, सियासखी, श्यामसखी अनीता पिता गंगा प्रसाद
78 केशरबाई बेवा गंगा प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद सतना 2268/2/1 0.0240 0.0020
भूमिस्वामी
79 राकेश कुमार पिता रामसहोदर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2268/1 0.0400 0.0070
सतना भूमिस्वामी
80 ज्ञानेन्द्र कुमार पिता रामनारायण जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2298/2 0.8090 0.1940
81 बंशीधर गर्ग पिता जगमोहन जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2298/1 0.8100 0.0650
82 बंशीधर गर्ग पिता जगमोहन ब्रा. पता रौड नागौद सतना 2299/1 0.0200 0.0070
83 बाबूलाल पिता नवल किशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2296 1.0190 0.1650
84 बाबूलाल पिता नवल किशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2295 0.0850 0.0090
85 | अर्जुन प्रसाद पिता हीरामन जाति ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी 2276/3 0.1820 0.0790
86 अशोक , राजेन्द्र, सुशील पिता बाला प्रसाद पुनिया बेवा बाला 2276/2
0.5460 0.0790
प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद
87 चुनुवादा पिता तीरथ प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2277 0.5910 0.0400
88 चुनुवादा पिता तीरथ प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2279 0.1010 0.0100
89 बाबूलाल पिता नवल किशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2278 0.5510 0.0080
90 अखिलेश पिता रामनारायण जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद 2294/4 0.2760 0.0510
91 मु. झल्ली बेवा सिपाहीलाल खर्चीलाल इन्द्रजीत असर्फीलाल,
2280/2/3 0.3110 0.1150
राजकिशोर , कल्ली पिता सिपाहीलाल लोधी पता सा. उरदना
92 मुसिया पत्नी श्याम बिहारी गायत्री , परमलाल, मीरा पिता 2280/2/1 0.2510 0.1100
श्यामबिहारी लोधी पता उरदना कला नागौद सतना
93 मुसिया पत्नी श्याम बिहारी गायत्री , परमलाल , मीरा पिता 2281/2 0.0200 0.0090
श्यामबिहारी लोधी पता उरदना कला नागौद सतना
94 गिरजा वोडा लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी 2280/1/2 0:1820 0.0520
95 दादूभाई, राजाभैया पिता इंद्रजीत लोधी पता चित्तौंधा नागौद 2282 0.9790 0.0370
योग 6.3170
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग
कमांक-1 नागौद , जिला सतना म.प्र . द्वारा नागौद सतना शाखा नहर खम्हरिया माइनर के
निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला- सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
456
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
क्र. 62-भू-अर्जन-2026
[ भाग 1
सतना, दिनांक 16 जनवरी 2026
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - तपा कोठार
(घ) क्षेत्रफल- 1.1520 हे0
क्र
भूमिस्वामी का नाम
1 धीरोद्र सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा
2 श्यागराज सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा० बगहाई
3
ती पत्नी भोला सिंह सा ० बगहाई
4
वीरेन्द सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा० तपा
5 कौशल सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा० तपा
6
केशवप्रताप सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा० तपा
7
खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे० )
200/5
0.0059
197/2
0.0317
0.0100
197/7/1
0.0014
204/1/4
0.0040
203/1/5
0.0265
198/1/5
0.0014
204/1/1
0.0040
203/1/1
182/2/2
0.0170
गाय सिंह पत्नी संजय सिंह, साक्षी सिंह, शुभम सिंह पिता संजय
सिंह देनकईत सिंह तपा
8 बिहारी सिंह पिता गया सिंह सा० बगहाई
9
वि.संह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा० तपा
10 दिवश सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा० तपा
11
200/4
0.0060
0.0317
197/4
204/1/2
0.0014
203/1/2
0.0040
0.0265
198/1/2
0.0408
199/2/4
203/2
0.0054
दिवश सिंह, भइयाबहादुर सिंह, अरूण सिंह, रमेश सिंह पिता
राज्भा सिंह बेलकईत सा० तपा
12 विश्वना सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा० बगहाई
13 विजय बहादुर सिंह पिता गया सिंह सा० बगहाई
14 विग्य सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा
15 विनाता रामकृपाल ब्राम्हण सा० बगहाई
16. भदुर सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा० तपा
17 रंगार पिता राजमंणि ब्रा० सा ० बगहाई 198/2
0.1211
0.0317
197/3
197/5
0.0317
200/2
0.0059
0.0217
197/7/2
199/2/1
0.0409
0.0600
182/1/2/1 457
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
0.0300
182/1/2
18 भोगी भनी राजमणि ब्राम्हण सा ० बगहाई
19 प्रदीप सिंह पिता गया सिंह सा० बगहाई
197/6
0.0317
20 रंजीत सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा० तपा
0.0170
182/2/3
0.0408
21 रमेश सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा० तपा
199/2/3
0.0040
203/1/4
22 नेवारा सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत 21 सा० तपा
0.0265
198/1/4
197/1
0.0317
23 रागराज सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा० बगहाई
0.0015
204/1/3
0.0040
203/1/3
24
राजकुमारी देवा बहादुर सिंह, उपेन्द्र सिंह, भूपेन्द्रपिता बहादुर सिंह कईत सा० तपा
0.0265
198/1/3
0.0068
244/4
25 ऐसा सिह पत्नी छत्रपाल सिंह सा० रामपुर बाघेलान
0.0059
200/3
26 शुखेन्द्र सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा
0.0408
27 तरुण सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा० तपा
19.9/2/2
अंशुमान सिंह पिता सुदर्शन सिंह, गीता सिंह वेवा उदयराज सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह , धीरेन्द सिंह , ज्ञानेन्द्र सिंह पिता उदयराज सिंह, समप्यारी सिंह वेवा रणबहादुर सिंह, राजकुमार सिंह, लालमन सिंह, सालबिहारी सिंह, राजेन्द सिंह, बीरेन्द्र सिंह , नारेन्द्र सिंह पिता
28
181/1
0.1085
एष्णबहादुर सिंह, कृष्णादेवी सिंह वेवा राजबहादुर सिंह, विजय कुमार ना पिता राजबहादुर सिंह बली सर ० मों कृष्णा देवी सिंह, बृजेन्द्र सिपिता यादवेन्द्र सिंह, ददन सिंह पिता सूर्यबली सिंह , प्रदीप
दिलीप सिंह , राधा सिंह पिता बबन सिंह बेलकईत सा० तपा
0.0130
244/2
20 थ प्रताप सिंह पिता भरत प्रताप सिंह सा० रामपुर बाघेलान
245
0.0759
साध्य प्रताप सिंह पिता भरत प्रताप सिंह सा० रामपुर बाघेलान हि० ८.331 / 6179 खुशबू सिंह पत्नी अमित सिंह सा० बगहाई हि० 308.55 / 6179 सीमा सिंह पत्नी लवकुश सिंह सा० पिथैपुर हि० 6179 रेखा सिंह पत्नी छत्रपाल सिंह सा० रामपुर बाघेलान हि० 86/6179
0.0170
31 अभयराज सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा० तपा
182/2/1
0.0324
197/8
32जीत सिंह पिता भोला सिंह सा० बगहाई
198/1/1
0.0265
33 1 राधः सिंह वेवा सतेन्द्र सिंह, आयुष सिंह, आशू सिंह पिता सतन्द्र ठाकुर पत्नी कौशल सिंह, सोनू सिंह पिता कौशल सिंह ई ० तपा
गीता रिस वेवा उदयराज सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र पिता उदयराज सिंह, रामप्यारी वेवा जयपाल सिंह, भैयालाल
34
182/1/1
0.0599
11 हीरालाल सिंह पिता हरदयाल सिंह, कृष्णादेवी सिंह वेवा राबहादुर सिंह, विजय कुमार नावा ० पिता राजबहादुर सिंह बली
१२० मों कृष्णा देवी सिंह , प्रदीपप्रदीप सिंह, दिलीप सिंह , राधा सिंह पिता
भवन शिल, ददन सिंह पिता सूर्यबली सिंह बेलकईत सा० तपा
1- 35 शासकीय
196
0.0210
1.1521
कुल योग
(?) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उपमुख्य अभियंता (निर्माण) जबलपुर (म०प्र०) द्वारा सतना रीवा बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
458
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जनवरी 2026 क्र. 746868-भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रत्तीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन ।।। डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/2020 / सत्ताईस एक भोपाल. दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है . इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अत अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है. कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1 . भूमि का वर्णनः--
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर मे)
भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
1
2
3
5
6
तामिया
छिन्दवाडा
जिला -छिन्दवाडा भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव
ग्राम-पाठई प० ह०न०-08 , ब.न. -98 , रा.नि.म.-दलाखारी
रकबा 01.473
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि पर
आने वाला
परिसंपत्तियां।
दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
3
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र ० शासन राजरव विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है । अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर
(भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
459
क्र. 746870-भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबंद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन- ।।। डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/2020/ सत्ताईस- एक भोपाल, दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अत अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक रामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर मे)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
छिन्दवाडा तामिया
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाडा
ग्राम-पौंडी प० ह०-10-09, ब.न.- 105, रा.नि.मं.-देलाखारी
रकबा 0.627 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
3
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है । अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर
(भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं 0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
460
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
क्र. 746872- भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन ।।। डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06 / 2020/ सत्ताईस-एक भोपाल , दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें। " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है. कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें।
अनुसूची
1. भूमि कावर्णनः-
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
6
5
तामिया
छिन्दवाडा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाडा
ग्राम-खुनिया प०ह ०न०-06 , ब.न.-32, रा.नि.मं - देलाखारी
रकबा-8.726
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि पर
आने वाली
परिसंपत्तियां ।
दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म ० प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र. 746892-भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन- ।।। डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/ 2020 / सत्ताईस एक भोपाल , दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है. कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
1.
जिला
भूमि का वर्णनः- तहसील
नगर/ग्राम अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1
2
3
तामिया
छिन्दवाडा
ग्राम-केवलारी प०ह० न०-09 , ब.न. -20, रा.नि.मं.-देलाखारी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
5
6
भू- अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाडा
रकबा 103.231 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म ० प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं० 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
462
क्र. 746894- भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन ।।। डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/ 2020/ सत्ताईस- एक भोपाल, दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध सक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला
भूमि
तहसील
नगर/ग्राम
अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमिलगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
1
2
3
4
5
तामिया
छिन्दवाडा
जिला- छिन्दवाडा भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव
ग्राम- खमतरा प०ह०न0-10 , ब.न.-26, रा.नि.मंदेलाखारी
रकबा-13.709
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि पर
आने वाली
परिसंपत्तियां ।
दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एव म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म० प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं ० 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरेंद्र नारायन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
463
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 20 जनवरी 2026 क्र. 518-रा.प्र.क्र.-0022-अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (8 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम कंचनखेंड़ी की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
5
4
3
2
1
0.590
कंचनखेड़ी
खाचरोद
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
वर्तमान भूमि खसरा न.
05
06
कुल रकबा (हे.में) 04
03
02
01
सिंचित
0.090
0.590
503
सत्यनारायण पिता नानूराम धाकड़ निवासी 1 खाचरौद
सिंचित
0.035
0.230
503/578
सिंचित
0.085
1.050
491
2 प्रभुलाल पिता रामरतन धाकड़ निवासी 3कंचनखेंड़ी
सिंचित
0.180
1.190
472/1
भैरूलाल पिता रामरतन धाकड़ निवासी 4 कंचनखेंड़ी
सिंचित
0.175
1.540
470
गोर्वधलाल पिता लक्ष्मीनारायण धाकड़ 5 निवासी कंचनखेड़ी
दीपक पिता मांगीलाल धाकड़ निवासी
सिंचित
0.025
0.460
95/1
6 कंचनखेड़ी
0.590
कुल रकबा
चूँकि उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
464
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[भाग 1
क्र. 520 - रा.प्र.क्र.-0004-अ- 82-2025-26
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्रमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूधी क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4-लेन का ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु जिला उज्जैन तहसील उज्जैननगर के ग्राम कस्बा उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची -1
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
हैं.में
1
2
3
4
5
उज्जैन नगर
उज्जैन
0.070
कस्बा उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
6 उज्जैन जिले की तहसील उज्जैन नगर में हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4लेन का ईपीसी मॉडल पर निर्माण
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
खसरा न
क्र. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल एकबा हेक्ट.में
प्रभावित रकबा हेक्टमें
अर्जित भूमिका प्रकार
02
01
03
04
05
06
1
2347/1 0.1724 0.048 निजी
जीवन पिता शंकर शेखर बबली रेखा पिता लक्ष्मीचंद विद्याबाई बेवा लक्ष्मीचंद संजू दिनेश संगीता सुनीता पिता रमेश सरोज बेवा मुकेश राहुल अंकुश नीतू मोनिका पिता मुकेश दीपबाई बेवा दशरथ लोकेश धर्मेंद्र अनीता पिता दशस्थ जाति भाट पता उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.0056 0.002 निजी
2347/2
श्रीमती मीना पुरोहित पति दीपक पुरोहित कुश पुरोहित 2 पिता दीपक पुरोहित पता सी 333 विवेकानंन्द नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.2000
3
0.020 निजी
2349/1 2349/2 0.0090
बालचंद पिता विनायक परमानंद पिता विनायक दौलतराम पिता विनायक गोरधन पिता विनायक पक्षा कस्बा उज्जैन, उज्जैन नगर भूमिस्वामी, पुष्कर पिता नन्दाराम पता निवासी 108 बेगमपुरा कस्बा उज्जैन, उज्जैन मगर भूमिस्वामी
योग
0.070
हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4-लेन निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन
के कार्यालय में किया जा सकता है।
465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र. 522-रा.प्र.क्र.-0021 -अ- 82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह धीर (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम आवश्यक होने कि सम्भावना है । अनग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के ( 1 ) से के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम बुरानाबाद की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
8
5
4
3
2
1
0.550
खाचरोद
उज्जैन
बुरानाबाद
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
अर्जित भूमि का प्रकार
क्र.
प्रभावित रकबा हैं. में
भूमिस्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.064
0.400
944/1
विनोद पिता रमेशचंद जाति धाकड़ निवासी 1 मढावलिया
सिंचित
0.078
0.420
943
संदीप पिता बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 2 खाचरौद
सिंचित
0.095
3.090
952
विजया पति बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 3उज्जैन
सिंचित
0.153
0.066
940/2
4 सुनीता शर्मा पति गणेश शर्मा पता उज्जैन
सिंचित
0.070
0.021
945
5 सुनीता शर्मा पति गणेश शर्मा पता उज्जैन
सिंचित
हेमलता निवाल पति पंकज निवाल पता
0.052
0.180
946/1/1
6 उज्जैन
सिंचित
0.037
0.200
946/1/2
हेमलता निवाल पति पंकज निवाल पता 7 उज्जैन
सिंचित
0.001
0.790
946/2
8
ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ निवासी खाचरौद
0.550
कुल रकबा
चूँकि उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी. मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
जला भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
466
क्र. 523-रा.प्र.क्र.-0020-31-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम चौकी जुनार्दा की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है ।
अतः भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
1.480 खाचरोद
उज्जैन
चौकी जुनार्दा
5
उज्जैन जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
उज्जैन (म.प्र)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
02
01
1
रतनलाल पिता पूना जाति बलाई निवासी चौकी जुनार्दा
कुल रकबा (हे.में)
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं . में
06
05
04
03
सिंचित
0.070
0.840
574
सिंचित 0.840 0.173
421
अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू रतन पुत्र पूना, 2 पीरूलाल पुत्र बापू, सजनबाई पुत्री पूना, नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण , संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन,
सिंचित
0.106
1.040
422
3 रामबक्ष पुत्र पूना, राजाराम पुत्र बापू, रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण , अयोध्याबाई पत्नी बापू रम्भाबाई तेजाबाई
सिंचित
0.200
1.010
423
बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण खाचरौद, अय्यूब खान पिता 4 याकूब खान चम्बल मार्ग नागदा भूमि स्वामी भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
467
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हूँ. में
खसरा न.
वर्तमान भूमि
02
कुल रकबा (हे.मे)
06
03
01
04
05
सिंचित
1.200 0.191
424
5
सिंचित
1.280 0.104
429/2
6 बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी
जुनार्दा
7
सिंचित
0.300 0.065
428/2
8
सिंचित
0.920 0.004
315/1
9
सिंचित
1.110 0.127
429/1
बापू पिता स्वरूप, तेजा पिता स्वरूप , यशोदा पिता स्वरूप , रुगनाथ पिता स्वरुप , मोहन पिता स्वरूप , लक्षमी पिता स्वरूप 10
सिंचित
0.130
0.480
428/1
हुड़ीबाई बेवा स्वरूप , चौकी जुनार्दा
सिंचित
0.930 0.077
315/2
11 खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश
व्यवसायिक
0.200 0.015
325/1
व्यवसायिक
0.350 0.028
325/2
सुनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण कांदीवली 12 ईस्ट मुम्बई, अनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण कमलेश शर्मा पति अनिलकुमार 13 शर्मा 246 जवाहर मार्ग खाचरौद
0.440
सिंचित
420
लक्ष्मण पिता नंदा जाति बलाई निवासी 14 चौकी जुनार्दा
जानीबाई पिता शंकरलाल लीलाबाई पिता रामचंद्र अम्बाराम पिता शंकरलाल गीताबाई पिता रामचंद्र नर्मदाबाई पिता रामचंद्र भागीरथ पिता वक्ता सुमनबाई पिता रामचंद्र वर्दिबाई बेवा रामचंद्र हीरालाल पिता कालू जी सीताराम पिता लालजी मोहनलाल पिता 0.024
सिंचित
419
15
नानूराम चंदाबाई पिता रामचंद्र सुगनबाई पिता कालू जी सुन्दरबाई पिता लालजी नरसिंह पिता लालजी तुलसाबाई पिता कालू जी सम्पतबाई पिता रामचंद्र रामबक्श पिता लाल जी लक्ष्मीनारायण पिता नागु जी चौकी जुनार्दा खाचरोद भूमि स्वामी
0.830 0.014
427
16 बापू मोहन व रूगनाथ पिता स्वरूप जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
17
0.230 0.027
सिंचित
0.060
सिंचित
0.022
410/2
प्रफुल्लकुमार पिता गोकुलचंद जाति ब्राह्मण पता कोटा राजस्थान भूमि स्वामी
18
सिंचित
0.020 0.006
410/1
रमेश चंद्र शर्मा पिता श्रवण लाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता चौकी जुनार्दा भूमि स्वामी
0.006
411
नर्मदाबाई पति लक्ष्मण जाति बलाई पता 19 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20
0.040
सिंचित
409
यश निगम पिता राजेन्द्र निगम जाति कायस्थ पता खाचरौद भूमि स्वामी 0.050 0.003
सिंचित
0.014
सिंचित
0.2553
326/2/1
पंकज पिता चांदमल जैन जाति जैन पता 21 खाचरोद उज्जैन भूमि स्वामी
सिंचित
0.008
0.0697
326/2/2
फरीदाबानो पति मोहम्मद जाफर जाति 22 मुसलमान पता खाचरोद उज्जैन भूमि स्वामी
सिंचित
0.066
0.370
313/1
रतन पिता माना जाति गुर्जर पता 23 खाचरोद उज्जैन भूमि स्वामी
1.480
कुल रकबा
चूँकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के 1. कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
468
क्र. 512- रा.प्र.क्र.-103-अ-82-2024-25
भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सत्र 2013) अन्तर्गत धारा -19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम भंवरी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची -01 : -
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
तहसील
जिला
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें.में
6
5
4
3
2
1
3.42
भंवरी
उज्जैन
उज्जैन ग्रामीण
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
रिमार्क
खसरा नम्बर
स.कं.
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
5
4
3
2
1
0.19
1.86
2/1
1
मनोज पिता बाबूलाल जाति ब्राहमण पता उज्जैन 469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
रिमार्क
खसरा नम्बर
स.क.
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
5
4
3
1
2
0.01
0.41
2/2
रामलखन पिता बाबूलाल जाति ब्राहमण पता उज्जैन
2
0.04
0.55
6/1
0.05
0.96
2
योग
0.06
1.21
3/1
अशोक पिता जगदीश जाति ब्राहमण पत्ता उज्जैन
3
0.08
0.55
6/2
2
1.76 0.14
योग
0.10
1.04
3/2
4
अर्जुन शर्मा पिता जगदीश जाति ब्राहमण पता उज्जैन
0.08
1.14
9
5
प्रेमनारायण पिता बगदीराम जाति ब्राहमण पता उज्जैन
0.03
0.85
10/1
6
0.02
0.85
ज्योति कुशवाह पति अनिल कुशवाह, ममता पति सुनील पता उज्जैन
10/2
0.05
1.70
2
योग
0.33
1.95
11
7
राजेश पिता बगदीराम जाति ब्राहमण पता भंवरी उज्जैन
0.07
0.97
23/1
श्यामुबाई बेवा मदनलाल जाति ब्राहमण पता उज्जैन
8
0.18
0.97
23/2
0.25
1.94
2
योग
0.27
0.73
29
रमेश पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन
0.05
9
0.24
31/1/1
0.97 0.32
2
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
470
रिमार्क
स.क
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे मे
कुल रकबा हे मे.
6
5
1
4
2
3
10
0.02
0.03
31/2
मंसूर पिता दरवेश पटेल
0.26
11
1.15
37
मुकेश पिता दत्तुलाल पता नरवर उज्जैन
0.05
1.24
12
38
बाबू पिता दौला पता उज्जैन
0.03
0.58
39
13
आत्माराम पिता दौला पता उज्जैन
0.04
0.11
14
62/1/1
सत्यनारायण पिता बद्रीलाल जाति ब्राहमण पता उज्जैन
0.04
0.09
62/1/2
प्रभुलाल पिता बद्रीलाल पता उज्जैन
15
0.02
0.02
66/1
0.06
0.11
2
योग
0.08
0.13
62/2
16
राजूबाई पुत्री हीरालाल , रतनबाई बेवा हीरालाल जाति ब्राहमण पता उज्जैन
0.02
67
0.06
17
रामचन्द्र, कैलाश पिता देवजी पता भंवरी उज्जैन
0.23 0.08
68
18
बाबू पिता परमानंद पता उज्जैन
0.20 0.11
141/1
19
बाबूलाल पिता भागीरथ जाति ब्राहमण पता उज्जैन
0.30 0.05
141/2/1
20
अनिलकुमार पिता गजानंद पता उज्जैन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
471
रिमार्क
स.के.
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे
कुल रकबा हे. मे.
6
1
5
2
4
3
0.12
21
1.09
141/2/2
शंकर, इन्दर पिता धूला. श्यामूबाई, गहूबाई पिता धूला, सोनू, नाबा पिता शिवनारायण, अनिता. कुसुम नाबा पिता शिवनारायण , कबाई बेवा शिवनारायण, सरमाता, कलाबाई बेवा हि पिता शिवनारायण, आत्माराम, बाबू, भगवान पिता दौला हि पता उज्जैन
0.08
144
1.40
22
सुनीता शर्मा पति रामलाल, राजेश पिता नागूलाल, मानवी शर्मा पिता रामलाल पता भंवरी उज्जैन
0.05
23
0.99
145/1
मुकेश पिता बद्रीलाल पता भंवरी उज्जैन
0.52 0.05
24
145/2
राकेश पिता बद्रीलाल जाति ब्राहमण पता उज्जैन
0.06
147
0.58
25
श्रीलाल पिता रतनलाल पता उज्जैन
0.07
0.29
26
148/1
बनवारी पिता रामलाल जाति ब्राहमण पता भंवरी उज्जैन
0.29 0.07
27
148/2
राहुल पिता लीलाधर पता लोहागल सांवेर, इन्दौर
0.10
0.30
150/1/1
उस्मान पिता मोहम्मद जाति नायता पता उज्जैन
28
0.02
0.28
150/1/3
योग 2 0.58 0.12
29 मुकेश पिता रामलाल जाति 160 0.59 0.05
ब्राहमण पता उज्जैन
रतनलाल पिता समन्दर ,
30 मनोज पिता वासुदेव जाति 161 0.57 0.03
ब्राहमण पता उज्जैन
472
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
स.क.
रिमार्क
खसरा नम्बर
भूसिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा हे. मे.
1
2
6
5
3
4
31
0.02
0.37
163/2
जगदीश पिता भागीरथ जाति ब्राहमण पता भंवरी उज्जैन
0.05
0.12
166/1
32
लाडकुंवरबाई पति अशोक पता भंवरी उज्जैन
167/1
0.03
0.32
योग
2
0.44 0.08
0.10 0.02
166/2
33
जगदीश पिता शिवनारायण पता उज्जैन
167/2 0.68 0.14
2
योग
0.78 0.16
34
171
0.02
0.18
कैलाशलाल पिता पूजाजी जाति ब्राहमण पता उज्जैन
35
179
0.42 0.03
बसन्तीबाई पत्नी हीरालाल पता भंवरी उज्जैन
0.08
180/1
0.03
36
संजय चौधरी पिता भुवानजी पता देवराखेड़ी खुर्द उज्जैन
0.09
180/2
0.02
योग
2
0.17 0.05
37
0.45
181/2/1
0.03
चंदरमोहन, छोगालाल पुत्रगण अमर, राकेश, जीतेन्द्र, रेखा, सीमा उर्फ पवित्रा, निर्मल पिता गहूलाल, भागवंताबाई, दर्यावबाई पुत्री अमरा, प्रकाश पिता बद्रीलाल पता उज्जैन
38
0.27
181/3
0.02
दरियावबाई पत्नी मोहन जाति चमार
योग
3.42
सेवरखेडी - सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक दूब क्षेत्र हेतु हितयद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र. 513-रा.प्र.क्र .-106-अ-82-2024-25
भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचिते प्रयिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 रोम-2013) अन्तर्गत धारा-19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम आलमपुरा (उडाना) की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची -01 :-
ग्राम
तहसील
जिला
3
1
2
उज्जैन
उज्जैन ग्रामीण
आलमपुरा (उडाना)
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं.में
6
5
4
0.58
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
सकं
रिमार्क
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
2
1
प्रभावित रकबा हे मे.
कुल रकबा हे. मे,
6
4
3
5
0.40 0.02
319
शंकर पुत्र गीताबाई, श्यामूबाई. भवरीबाई, कमलाबाई पुत्री गीताबाई पता ग्राम उज्जैन [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
474
रिमार्क
खसरा नम्बर
स.कं
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा है. मे.
6
5
4
3
1
2
0.02
0.02
320
2
प्रदीप, वासुदेव, आनंदीलाल पिता तोलाराम पता ग्राम उज्जैन
0.05
0.35
321
3
मनोज जोशी पिता स्व रामगोपाल जोशी पता 112 बैराठी कॉलोनी इंदौर
0.02
0.20
457
4 बाबू पिता पुन्जा पता उज्जैन
0.04
0.40
5
458/1/2
ईश्वर पिता बनेसिंह, राहुल पिता बनेसिंह, सीताबाई पति बनेसिंह जाति कीर पता उज्जैन
0.01
0.13
458/1/3/2
6
ओमप्रकाश पुत्र कचरु पता आलमपुर उड़ाना उज्जैन
0.01
0.40
458/2
7
0.07
0.40
458/3
जीवन नायर पुत्र धन्नालाल, गिरवर नायर पुत्र धन्नालाल, लक्ष्मण नायर पुत्र धन्नालाल जाति कीर पता आलमपुर उड़ाना, उज्जैन
0.08
0.80
2
योग
0.04
0.07
497/2/1
8
शालिनी पति अजय खंडेलवाल पता उज्जैन
0.02
0.07
497/2/2
9 रुचिनीमा पति परेश पता उज्जैन
0.03
0.56
499/2/1/1
10
अजयकुमार, सुरेशकुमार, हफ्दवारा, अजय खण्डेलवाल पिता सुरेश पता पत्रकार कालोनी इंदौर
0.05
0.56
499/2/1/2
11
परेशकुमार, नीमाहुफ्दवारा कर्ता परेशनीमा पिता जवाहरलाल पता विजयनगर इन्दौर
0.04
0.40
499/2/2
12
दीपक जोशी पिता सीताराम पता श्रीकांत पैलेस, इंदौर
0.07
0.45
500
तेजू पिता भेरा पता उज्जैन
13
0.37 0.09
507
0.16
0.82
2
योग
0.58
महायोग
सेवरखेडी - सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक दूय क्षेत्र हेतु हितयद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन सगय के दौरान देखा जा सकता है ।
475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र. 514- रा.प्र.क्र.-0105-अ-82-2024-25
भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औरसारदर्शिताका अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 रोप 2013) अनतर्गत धारा -19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (8 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम सेमल्यानसर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची -01 :
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
जिला
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं.में
6
5
4
3
2
1
0.81
सेमल्यानसर
उज्जैन
उज्जैन ग्रामीण
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
रिमार्क
स.कं
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
5
4
3
2
1
0.05
3.95
444
1
विष्णुकुंवर पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन 476
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
रिमार्क
खसरा नम्बर
भूमिश्वाभी का नाम पिता का नाग निवास स्थान
प्रभानित रकमा हे मे
गुल रकया हे मे
8
1
4
5
2
3
0.03
1.23
2
445/2/2
राजेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह पता सेमल्यानसर, उज्जैन
0.02
1.76
3
446/1
सोहनसिंह पिता रतनसिंह पत्ता उज्जैन
0.03
2.00
448/2
धीरजसिंह पिता रतनसिंह पता सेभल्यानसर, उज्जैन
4
0.18
1.78
455/1
0.21
3.78
2
योग
0.03
0.50
5
451/1
अजयपालसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन
0.01
1.67
6
453/2
विजेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन
0.01
0.20
7
455/2
जालमसिंह पिता लालसिंह पता उमरिया जागीर उज्जैन
0.02
0.21
457/3/2
0.02
458
0.55
समर्थपाल सिंह पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन
8
0.01
0.11
459/1
0.05
0.87
3
योग
0.44
0.02
459/2
अंकितराज सिंह पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन
9
0.44 0.02
460/1
2
0.88 0.04
योग 477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
रिमार्क
खसरा नम्बर
स. कं
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
1
2
10
भारतसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता सेमल्यानसर उज्जैन
प्रभावित रकबा हे. मे
कुल रकबा हे. मे.
6
5
4
3
0.01
0.12
460/2
0.02
0.55
461
0.04
0.67
462
0.02
0.20
464/2/2
योग
11
जगदीश पिता चम्पालाल पता नरवर उज्जैन
12
0.02
0.60
464/3
0.11
2.14
5
0.12
1.35
464/1
0.02
0.90
464/2/1
जयराम पिता चम्पालाल पता सेमल्यानसर उज्जैन
13
कमलाबाई पत्नी जगदीश जाति चमार पता उज्जैन
14
0.04
465
1.16
0.04
0.80
466/501/1/2
मांगीलाल पिता रमेश पता उज्जैन
15
बनेसिंह पिता राजाराम, बाबु पिता राजाराम पता नरवर उज्जैन
योग
473
0.86 0.03
0.81
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूव क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है . जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
478
क्र . 515- रा.प्र.क्र.-0001 -अ-82-2025-26
भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन थे उचित प्रतिवे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 राने 2012) अन्तर्गत धारा-19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है किं सलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम खोकरिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है . आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची -01 : -
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं.में
6
5
4
3
2
1
2.18
खोकरिया
उज्जैन
उज्जैन ग्रामीण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
रिमार्क
स.क.
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल मे. रकबा हे.
6
5
4
3
2
1
0.30 0.25
2
1
दौलत पिता मोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन 479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
स.कें
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
1
2
2
बाबू पिता इमामी पता खोकरिया उज्जैन
3
उस्मान पिता मोहम्मद रमजू पिता मोहम्मद सरदार पिता मोहम्मद सिकन्दर पिता मोहम्मद दौलत पिता मोहम्मद एहमदनूर पिता मोहम्मद खातूनबाई बेवा मोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन
4
आरिफ पिता उस्मान पता खोकरिया उज्जैन
5
आशिक पिता बाबू उर्फ सिकंदर जाति नायता पता खोकरिया उज्जैन
6
इस्लाम पिता मांगीलाल पता खोकरिया उज्जैन
7
शौकत पिता मांगीलाल पता खोकरिया उज्जैन
8
शरीफ पिता सोहराब पता खोकरिया उज्जैन
9
दिलावर पिता गनी पता खोकरिया उज्जैन
10
शोएब पिता शरीफ पता खोकरिया उज्जैन
11
मुंशी पिता रहमतअली पता खोकरिया उज्जैन
12
अलीमोहम्मद पिता रहमतअली पता खोकरिया उज्जैन
13
नाना पिता कासम पता खोकरिया उज्जैन
रिमार्क
खसरा नम्बर
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
5
4
3
0.06
0.85
3/1/1
0.08
0.39
3/1/2
0.12
0.45
3/2
0.08
0.35
3/3
0.14
0.43
4/1
0.10
0.42
4/2
0.05
0.35
9/1
0.53 0.10
9/2/1
0.03
0.17
10
0.05
0.56
13/1
0.05
0.56
13/2
0.24 0.08
14/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1 480
रिमार्क
सक
खसरा नम्बर
भूमिस्यामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा है. मे
कुल रकमा हे. मे.
6
5
4
1
3
2
0.06
0.24
14/2
0.02
0.57
16/370
14
अल्लानूर पिता पिरा पता खोकरिया उज्जैन
0.06
0.06
173/1
0.14
0.81
3
योग
0.06
0.25
15
अब्बास पिता छीता पता खोकरिया उज्जैन
0.02
0.26
15
16/372
0.08
0.51
2
योग
0.02
0.19
16/371
16
मुमताज पत्नी सिकंदर पता खोकरिया उज्जैन
0.03
0.25
16/373
17
अमीना पिता अशरफअली पता खोकरिया उज्जैन
0.02
0.21
22
18
आजाद पटेल पिता अशरफ पटेल पता खोकरिया उज्जैन
0.03
0.17
22/374
कमाल पटेल पिता पिरा पता खोकरिया उज्जैन
0.06
0.06
173/2
19
0.09
0.23
2
योग
0.11
1.06
34/2
20
अमन नाबालिग पिता शरीफ संरक्षक शरीफ नायता पता खोकरिया उज्जैन
0.02
0.18
43
0.02
0.76
46
सिकंदर पिता रईस पता खोकरिया उज्जैन
21
0.04
0.94
2
योग
0.10
0.10
47/2
22
रईसाबाई पति मुबारिक जाति नायता पता खोकरिया उज्जैन
0.59 0.10
48
23
सिकंदर पिता मोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन 481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
रिमार्क
स.क
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
5
4
1
3
2
0.02
0.40
340/3
0.05
24
0.36
343
यूनुस पिता नूरमोहम्मद बबलू पिता नूरमोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन
0.07
0.76
2
योग
0.02
0.20
25
341/1
अनार पिता गुलजी पता खोकरिया उज्जैन
0.02
0.08
342/4
अजगर पिता गुलजी पता खोकरिया उज्जैन
0.03
0.34
26
356/2
0.05
0.42
2
योग
0.02
0.13
354/1
27
दिलावर पिता बशीर, शरीफ पिता अकबर, फारूक पिता बाबू पता खोकरिया उज्जैन
0.03
0.14
354/2
28
शेरमोहम्मद पिता अल्लाबेली पता खोकरिया उज्जैन
0.03
0.25
-355/1
29
फारूक पटेल पिता मांगीलाल इस्लाम पटेल पिता मांगीलाल पता उज्जैन
0.02
0.17
355/2
अंजुम पिता सिकंदर बबलू पिता सिकंदर पता खोकरिया उज्जैन
0.02
0.08
356/1
30
0.04
0.25
2
योग
2.18
महायोग
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु हितबद्व व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
482
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[भाग 1
क्र . 516-रा.प्र.क्र.-0104-अ-82-2024-25
गूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा -19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम निकेवडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची -01 : -
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
1
2
3
0.32
निकेवडी
उज्जैन
उज्जैन ग्रामीण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम
रिमार्क
सकं.
खसरा नम्बर
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
4
5
3
2
1
0.02
0.58
4
1
बबीता पति इसलाम, अलताफ पिता इसलाम, अलफेज पिता इसलाम, फिरदोस पिता इसलाम, साना पिता इसलाम पता निकेवड़ी उज्जैन 483
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
रिमार्क
स.कं
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
1
5
2
4
3
2
0.03
0.54
13/2/1
गोरधनसिंह पिता भेरुसिंह पता उज्जैन
0.03
3
0.26
13/2/2
विक्रमसिंह पिता भैरुसिंह , संजूबाई पिता विक्रमसिंह , मंजुकुंवर पिता विक्रमसिंह, सुनिता पिता विक्रमसिंह पता निकेवडी उज्जैन
0.03
1.20
4
144/3
एहसान पिता यासीन पता उज्जैन
0.03
0.16
5
150/1
अय्यूब पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन
0.16 0.03
150/2
6
यूनूस पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन
0.04
0.16
150/3
7
पप्पूपिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन
0.03
0.16
150/4
8
आजाद पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन
0.03
0.16
150/5
9
सलीम पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन
0.05
2.65
150/7
10
सलीम पिता रहमतअली भाग एक बटाचार अंसार आबिद पिता गनि, जुलीबाई, बानोबाई पिता गनि, इशाक, ईशुफ, मुबारिक, दिलावर, शरीफ, आजाद पिता रमजु, जुबेदा पति मांगू, आरिफ, अमजद, शैजाद पिता मांगू, सेजादबी पिता दौलत, अरबअली, हीनाबी पिता दौलत तीन बटाचार जाति नायता पता बिलोदा सांवेर उज्जैन (म.प्र. )
0.32
योग
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक खूब क्षेत्र हेतु हितबद्व व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
484
क्र. 517-रा.प्र.क्र.-102-अ-82-2024-25
भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा -19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता हैं कि संलग्न अनुसूची कमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम कासमपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची -01 :-
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं.में
6
5
4
3
2
1
1.26
उज्जैन
कासमपुर
उज्जैन ग्रामीण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
रिमार्क
स.क.
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हे. मे.
कुल रकबा है. मे.
6
3
5
4
2
1
0.29
0.01
19/3
1
अरिफ पिता बाबू, अफजल पिता बाबू, अशकर पिता बाबू पता कासमपुर उज्जैन 485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
रिमार्क
स.क
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा है. मे.
कुल रकबा हे. मे.
6
1
5
4
2
3
2
0.55 0.09
363/1
जहागीर पिता नजीर पता कासमपुर उज्जैन
0.39 0.07
363/2
खाजू पिता बापू पता कासमपुर उज्जैन
3
0.06
0.56
364/1
0.95 0.13
2
योग
0.38 0.04
4
364/2
यासीन पुत्र रहमतअली, सिकन्दर पुत्र रहमतअली, इस्लाम पुत्र रहमतअली, आजाद पिता मुबारिक, शेजाद पुत्री मुबारिक, रईसाबी पति मुबारिक पता कासमपुरा उज्जैन
0.02
0.30
365/1/1
5
इरशाद पिता नबीबक्ष पता कासमपुर उज्जैन
0.29 0.02
365/1/2
6
कमाल पिता नबीबक्ष पता कासमपुर उज्जैन
365/2 0.82 0.04
7
उस्मान पिता ताजमोहम्मद जाति नायता पता कासमपुर उज्जैन
0.02
0.36
365/3
8
अलीमोहम्मद पिता ताजमोहम्मद जाति नायता पता कासमपुर उज्जैन
1.82 0.18
366
9
सफीमोहम्मद पिता गनी, सलीम पिता गनी, रशीद पिता रईस, हमीद पिता रईस पता कासमपुर उज्जैन
2.20 0.26
367
10
इकबाल पिता बशीर, फारुख पिता कमाल, आजाद पिता कमाल पता कासमपुर उज्जैन
2.63 0.13
383
11
हुराबाई पति मांगीलाल, भादरसिंह पिता मांगीलाल पता कासमपुर उज्जैन
0.23 0.07
384/1
12
मुख्तियार पिता इस्माईल पता कासमपुर उज्जैन
0.13
0.90
384/2
13
गुलमोहम्मद पिता इस्माईल पता कासमपुर उज्जैन
0.06
1.15
386
14
कदीर पिता नूरमोहम्मद पता कासमपुर उज्जैन
0.04
0.60
393/1
15
फिरोज पिता मुंशी पता कासमपुर उज्जैन
0:02
0.15
393/3
16
बेगमबी पटेल पति फारुख जाति नायता पता कासमपुर
1.26
योग
सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध
व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
486
क्र. 530- रा.प्र.क्र.-101-अ-82-2024-25
मूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) अन्तर्गत धारा-19
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -01 में सेवरखेडी- सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम देवराखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमिकी अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-:अनुसूची -01 :-
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
घारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
3
2
1
0.34
देवराखेडी
उज्जैन
उज्जैन ग्रामीण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
रिमार्क
सक
खरारा नम्बर
भूनिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा है. मे.
कुल मे. रकबा है.
6
5
4
3
2
1
0.05
0.68
4
1
अरबअली पिता एहमदनूर निवासी खोकरिया जाति नायता पता देवराखेड़ी उज्जैन
0.04
0.24
5
2
अजीज पटेल पिता एहमदनूर जाति नायता निवासी खोकरिया जाति नायता पता देवराखेड़ी उज्जैन
0.17
0.37
7
0.01
3
0.30
8
श्री महादेव मन्दिर स्थित ग्राम भूमि स्वामी, व्यवस्थापक कलेक्टर जिला महोदय जिला उज्जैन देवस्थान
0.18
0.67
2
योग
0.73 0.07
10
4
सिकन्दर पिता मोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन
0.34
योग
सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
प.क्र.-345-री-1-2026
बड़वाह, दिनांक 20 जनवरी 2026
प्रारुप- "ख "
[नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए ]
कमांक-0169 / B- 121 /1169 /B-121 /2025-26 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भुमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम : बालाबाद, प.ह.नं. 72, रा.नि.मं.-03 , कानापुर, तहसील - सनावद, जिला खरगोन (म.प्र. ) मध्यप्रदेश राज्य में वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्थापन) , एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
1
3
सनावद
खरगोन
16/1
1.050
16/2
0.051
ग्राम:- बालाबाद, प.ह.नं. 72,
17/1
0.530
19
0.160
20/3
0.195
20/1
0.140
21
0.100
109/1
0.208
108/2
0.230
76/1
0.160
108/1
0.043
76/2
0.190
108/3
0.153
77/1
0.024
75/1
0.095
75/2
0.090
74
0.080
92/2
0.010
92/1/1
0.090
95/1
0.090
95/2
0.195
21
कुल योग
3.884 488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
प.क्र.-407-री-1-2026- रा.प्र.क्र.-0132- बी-121-2025-26
प्ररुप- " घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3880 / री-1 / 2025, बड़वाह, दिनांक 30.10. 2025 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड , खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम बिराली, प.ह.नं. -30, रा.नि. मं.-02 , सनावद, तहसील - सनावद , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.11.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की । जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोनख सनावद ग्राम- बिराली, 0.050
176/1/1
प.ह.नं.-30,
176/1/2 0.095
182/1 0.095
177/6 0.258
176/6 0.193
177/1 0.225
173/4 0.095
173/5 0.020
173/3 0.150
173/12 0.130
173/1 0.100
171/2 0.233
167/2 0.048
167/3 0.215
166/5 0.473
19/6 0.020
19/3 0.010
19/2 0.410
8/1 0.238
8/2 0.112
17/3 0.174
17/4 0.200
13/4 0.290
23 3.834
कुल योग
7 489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प.क्र.-410- री-1-2026- रा.प्र.क्र.-0142- बी-121-2025-26
प्ररुप- "घ "
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 4047 / री-1 / 2025 , बड़वाह, दिनांक 12.11 . 2025 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - गोराड़िया , प.ह.नं.-74, रा . नि.मं.- बेड़िया, तहसील - सनावद , जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन . केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.11.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.205
7/7
सनावद
खरगोन
0.250
7/6
ग्राम -गोराड़िया, पै.ह.नं.-74,
0.176
12/3
0.090
10
0.045
9/6
0.045
9/5
0.050
9/4
0.055
9/3
0.053
9/2
0.110
9/1
0.165
8/2
0.340
8/3
0.125
17/1
0.130
4/3
1.839
14
कुल योग
490
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
प.क्र.-413- री-1-2026- रा.प्र.क्र.-0149-बी-121-2025-26
प्ररुप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4196 / री-1 / 2025, बड़वाह, दिनांक 26.11.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- बागदा खुर्द, प.ह.नं. 23 , रा.नि.मं.- बेड़िया, तहसील -सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28.11.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा करें इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
3
5
सनावद
खरगोन
0.085
69/5
0.212
69/4
ग्राम :- बागदा खुर्द, प.ह.नं. 23,
69/13
0.025
0.315
69/12
0.200
69/11
69/2
0.170
69/7
0.092
72/1/1
0.165
15/1
0.180
15/2
0.190
15/3
0.380
कुल योग
11
2.014
सत्यनारायण दर्रो , अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व) .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
491
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
(देखिए धारा 11 )
क्र. 78-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2025- रा.मा.क्र.0009-अ-82-2025-26
नरसिंहपुर, दिनांक 15 जनवरी 2026
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification NO.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-:
अनुसूची-1
1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना।
1. भूमि का विवरण
2. जिला
: नरसिंहपुर
3. तहसील
साईखेड़ा
4. ग्राम
केलकच्छ
: 11
5. प.ह.नं.
: 271
6. नं.ब.
:11.114हे.
7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनुसूची- 2
क्रं.
का खसरा नंबर
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स्वामित्व प्रकार
अर्जित रकबा हे. में
2
4
1
3
5
1.
0.160
71 (S)
भूमिस्वामी
0.340 श्री देवरामचंद्र जी मंदिर कैलकच्छ सरवराहकार राममहेश पिता सुखराम ब्रा पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरंसिहपुर मध्य प्रदेश निजी संस्था
34(S) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
492
0.233
43(S)
0.004 2 .
69(S)
भूमिस्वामी
रेवासिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.004
67( S)
3.
भूमिस्वामी
मेहरबान सिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.121 4.
भूमिस्वामी
पहलवान सिंह पिता मुल्लू सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
15/1 ( S) 16/1 17 18/1
0.065
15/2/1 (S)
5.
भूमिस्वामी
कोमल पिता चुन्नीलाल जाति राजपूत पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.012
15/3( 5)
6.
भूमिस्वामी
नारायण पुत्र केहरसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.430
12(S)
7.
भूमिस्वामी
भावसिंह पिता नर्मदासिंह , जसमन सिंह पिता नर्मदासिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.470
10(S)
भूमिस्वामी
8.
11
नेपाल सिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.100
20/2(S)
9.
भूमिस्वामी
संतोष पिता त्रिभुवन सिह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश प्रेमबाई पुत्री उमेद सिह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
शीलाबाई पुत्री उमेद सिह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश कृष्णपाल पिता त्रिभुवन सिह जाति राजपूत पता
0.196
8/2(S)
कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
शिवाबाई पुत्री उमेद सिह जाति राजपुत पता
कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 493
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
0.214
6(S)
ललताबाई बेवा गजेन्द्र सिह जाति राजपूत उमेद सिंह जाति राजपुत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
विजयबाई पुत्री उमेद सिह जाति राजपुत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
राजकुमार पिता त्रिभुवन सिह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश कौशलीबाई पुत्री त्रिभुवन सिह जाति राजपूत पता
कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश महेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश मनोरमाबाई पुत्री त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता
कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश अखलेश पिता त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.688 10.
8/1 (S)
भूमिस्वामी
केहरसिंह पिता खेतसिंह जाति राजपूत पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश रामसिह पिता खेतसिंह जाति राजपूत पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश राजेन्द्रसिह पिता खेतसिंह जाति राजपूत पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.022 11.
3(S)
भूमिस्वामी
4
रामवती बेवा पन्नालाल जाति नौरिया , गनेश पिता पन्नालाल जाति नौरिया , राधेश्याम पिता पन्नालाल जाति नौरिया , भूरीबाई पुत्री पन्नालाल जाति नौरिया, लखन पिता पन्नालाल जाति नौरिया पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.149
5(S)
12.
भूमिस्वामी
0.140
32(S)
0.040
105(S)
सुप्यार पिता मोहन जाति राजपूत, इन्द्रनारायण पिता मोहन जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , अतरसिंह पिता मोहन जाति राजपूत पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.500
2/2(S)
भूमिस्वामी
13. भरत पिता चंदनसिंह नौरिया जाति नौरिया पता खेरूआ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , कंछेदीलाल पिता बलीराम नौरिया पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, संदीप पिता चंदन सिंह नौरिया पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, ज्ञानोबाई बेवा चंदन सिंह नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , तखतसिंह पिता बलीराम नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, सुमंत्राबाई पुत्री बलीराम नौरिया पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य 494
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
प्रदेश , अरविंद पिता चंदनसिंह नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, रामसिह पिता बलीराम नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, बहोरीलाल पिता बलीराम नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
14.
0.498
2/1(S)
भूमिस्वामी
रामप्रसाद पिता छोटेलाल जाति ढीमर, हरिशंकर पिता छोटेलाल जाति ढीमर पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , तीजाबाई पुत्री छोटेलाल जाति ढीमर, मुन्नीबाई पुत्री छोटेलाल जाति ढीमर , हल्कीबाई पुत्री छोटेलाल जाति ढीमर पता केलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
15.
0.235
2/3( S)
भूमिस्वामी
इमरतलाल पिता सदटू जाति ढीमर पता खेरूआ गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
16.
0.028
33/1 ( S)
भूमिस्वामी
0.060
35/1(S)
0.014
33/2(S)
मुन्नीबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत, गुलजारसिंह पिता दलेपसिंह जाति राजपूत, रामकुंवरबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत, चैनबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत, छोटेसिंह पिता दलेपसिंह जाति राजपूत, रामरजबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत , शांतिबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ,
0.040
35/2( S)
गुडडीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, लक्ष्मीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, अनीताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, सविताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, संगीताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत , भारतीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत , गिरजाबाई बेवा अनरथ सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.060 17.
36/2(S)
भूमिस्वामी
हरगोविंद पिता नन्हेवीर पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, पुनिया पत्नी शंकर पता कैलकच्छ सांइखेडा
नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, मूगांवाई बेवा वुध्दे पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ,
0.045 18.
36/3 (S)
भूमिस्वामी
0.152
39/1 ( S)
कोमल पिता दौलत सिंह जाति राजपूत, रघुनाथ पिता दौलत सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ,
0.060
39/3(S)
19.
भूमिस्वामी 495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
0.005
108(5)
कमलेश पिता हल्के जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश,
0.252
39/2(S)
20.
भूमिस्वामी
भैयाराम पिता मानसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.006
107/2( S)
0.150
47/2( S)
48/2
0.024
140( S)
21. विजय सिंह पिता दलेपसिंह राजपूत
0.193
42(S)
22. मेहरवानसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत , नर्मदासिंह भूमिस्वामी पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत, श्यामसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत , मोहकसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत , कुँवंरवाई बेवा प्रेमसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश,
0.026
88/3( S)
23.
भूमिस्वामी
89/3
90/3
91/3
92/3
गुडडीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, लक्ष्मीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, अनीताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत , सविताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, संगीताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत , भारतीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत , गिरजाबाई बेवा अनरथ सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.450
88/2( S)
24.
भूमिस्वामी
89/2
90/2
राजेन्द्र सिंह पिता गुलजार सिंह जाति राजपूत , गिरवर सिंह पिता गुलजार सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
91/2
92/2
0.041
102(S)
भूमिस्वामी
25. भरत पिता माखनसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.049
103/3 (S)
0.368
100(S)
0.130
103/1 (S)
0.198
142(S)
143
0.121
103/2(S)
भूमिस्वामी
26. माखन सिंह पिता पन्नालाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.370
146/3 (S)
27.
भूमिस्वामी
मुन्नीबाई पुत्री सूरतसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, कमोद पिता वारेलाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, बाईसहाब पुत्री 496
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[भाग 1
सूरतसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, मानसिंह पिता वारेलाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
28.
0.384
146/1 (S)
भूमिस्वामी
जय सिंह पिता हल्के सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.244 29.
146/2/1( S)
भूमिस्वामी
0.386
146/2/2(S)
मानसिंह पिता धन्नुलाल जाति राजपूत , रनजोर सिंह पिता धन्नुलाल जाति राजपूत, मेहरवान सिंह पिता धन्नुलाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.034
146/5( S)
30.
भूमिस्वामी
खेमसिंह पिता धन्नुलाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.073
146/4( S)
31.
भूमिस्वामी
सत्यपाल सिंह पिता खेमसिह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.445 32.
भूमिस्वामी
164/1( S) 165/1
संगीता पति अरविन्द सिह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश चन्द्रवती पति अर्जुन सिह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.110 33.
166(S)
भूमिस्वामी
0.570
167/1(S)
चन्द्रभान सिंह पिता कोमल सिंह राजपूत जाति राजपुत, हरपाल सिंह पिता कोमल सिंह राजपूत जाति राजपुत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.004
167/4/2( S)
34.
भूमिस्वामी
ललता बाई पिता चेतराम जाति चमार पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.134
167/5(S)
35.
भूमिस्वामी
0.263
167/8(S)
गायत्रीबाई पुत्री भगवत जाति अहिरवार, लेखराम पिता भगवत जाति अहिरवार, शारदा पुत्री भगवत जाति अहिरवार, कुंवरबाई पुत्री भगवत जाति अहिरवार , मुल्लोबाई बेवा भगवत जाति अहिरवार पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.251
167/9(S)
36.
भूमिस्वामी
कढोरी पिता दौलत जाति चमार पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.304
167/7(S)
भूमिस्वामी
37. लेखराम पिता भगवत जाति अहिरवार पता खेरूआ कैलकच्छ गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.150
38.
भूमिस्वामी
169(S) 170( S)
रामपाल पिता तखतसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
497
0:032
158/2
39.
0.040
95(S)
भूमिस्वामी
श्रीदेव ठाकुरजी मंदिर कैलकच्छ उमेदसिंह पिता रामप्रसाद श्री कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
40.
0.227
145( S)
भूमिस्वामी
जय सिंह पिता हल्के सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
11.114 कुलयोग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गईहै।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7 ) -2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचनाके परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति काप्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्यकार्य करनेके लिये प्राधिकृत करती है।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1 498
(देखिए धारा 11 )
नरसिंहपुर , दिनांक 16 जनवरी 2026 क्र. 3061 - भू-अर्जन- 2024- रा.मा.क्र.0009-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
: गोटेगांव
2. तहसील
3. ग्राम
: मुआर
: 28
4. प.ह.न.
: 472
5. नं.ब.
: 2.362 हेक्टेयर
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
499
अनूसूची 2
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
अर्जन हेतु रकबा हेक्टेमें
1
2
3
4
5
0.016
5/4(s)
भूमिस्वामी
1 पुष्पाबाई पटैल पत्नी रघुवर सिंह पटैल पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
2
0.340
9/1/2 ( s)
भूमिस्वामी
47/4ख
परमलाल पिता भावसिंह जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 9/2/1/1 ( s )
3 गुलाब मलाह पिता बीरन सिंह मलाह पता रोंसरा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 9/2/1/2 ( s )
4 टावल सिंह सिलावट पिता अन्नीलाल सिलावट जाति सिलावट पता गंगा नगर जबलपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
5
भूमिस्वामी 9/2/1/3 ( s )
लील वती पिता गौरीशंकर जाति परसबार पता गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
6
9/2/2( s)
भूमिस्वामी
47/4ख
विमलाबाई वेवा तुलसीराम देवसिंह सुखलाल पिता तुलसीराम जाति ढीमर पता सा.देह गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
9/2/3/1 ( s )
7 जगदीश प्रसाद पिता मिठ्ठू लाल जाति चड़ार पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ओक
भूमिस्वामी
9/2/3/2 ( s )
8 खुमान पिता मिठ्ठूलाल मोती पिता मुल्ले भूरीबाई वेवा मोहनलाल सविता पति मुकेश निर्मला पति इन्द्रीप्रसाद जमनाबाई पति रामजी मनजीत नाबा पिता ब्रजेश बली माँ आरतीबाई सूरज नाबा पिता ब्रजेश बली माँ आरतीबाई आरतीबाई वेवा ब्रजेश जाति चड़ार पता मुआर गोटेगाँब नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 500
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
स. क्र.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन हेतु रकबा हेक्टे में भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
3
2
5
4
0.010
भूमिस्वामी 47/2/1 ( s )
9 चुन्नू पिता डब्बू जाति ढीमर पता सा . बेलखेड़ी शेढ़ गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.010
10
भूमिस्वामी 47/2/2 ( s )
अनंदी पिता डब्बू जाति ढीमर पता सा. जमुनिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.135
11/2 ( s)
भूमिस्वामी
0.045
47/7( s)
11 नेतराम वल्द भावसिंह जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.036
28(s)
12
भूमिस्वामी
29
श्री देव कृष्ण महाराज मंदिर मुआरघाट सर. सुखरानीबाई वेवा देवीसिंह विश्वनाथसिंह उर्फ मनोज कुमार वल्द लछमन सिंह जाति कुर्मी पता सा. कमोद भूमिस्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर
0.080
30/1( s)
13
भूमिस्वामी
30/6
नेतराज पिता जुगराज सिंह जाति राजपूत पता मुआर गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
30/2( s)
14
भूमिस्वामी
दसोदाबाई वेवा टावल सिंह राजपूत गोविन्द सिंह राजपूत पिता टावल सिंह राजपूत अजीत सिंह राजपूत पिता टावल सिंह राजपूत सुषमा पुत्री टावल सिंह राजपूत पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
30/4( s)
15
भूमिस्वाभी
कमलसिंह पिता जुगराज सिंह जाति राजपूत पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
30/5(s)
16
भूमिस्वामी
सुरेशसिंह पिता जुगराज सिंह जाति राजपूत पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.100
43/1(5)
17
भूमिस्वामी
44/1
45/1
उमेदीबाई पत्नी रेवाराम जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
4.6/2 501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
स. क्र.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन हेतु रकबा हेक्टेमें भू- धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
2
3
4
5
0.065
47/6( s)
18
भूमिस्वामी
0.123
54/3(s)
0.064
58(s)
रामदयाल वल्द कंधी तुलाराम चंदन नाबा पिता रामलाल वली दुर्गाप्रसाद वल्द हरिप्रसाद लोके चतुर्भुज बलकिशन पिता गिरधारी केशवप्रसाद धनसिंह गंगाराम पिता रामप्रसाद दसोदाबाई पिता जीतलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.345
48( s)
19
भूमिस्वामी
49(s)
रामदास अर्जुन रामजी पिता गुलजार जुगईबाई वेवा गुलजार जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.038
51/2( s)
भूमिस्वाभी
20
0.193
52/2( s)
रामकुमारी पत्नी कृष्ण कुमार जाति राजपूत पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.084
51/3(s)
भूमिस्वामी
21
0.062
53/2(s)
0.032
56( s)
घनश्याम पिता कोदूलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.300
52/1 ( s)
भूमिस्वाभी
22 राजकुमार कृष्णकुमार सुभद्राबाई पिता | पंचमसिंह जाति राजपूत पता मुआर गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.028
53/1 ( s)
23
भूमिस्वामी
छिदामी पिता कोदूलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.040
24
53/3/1 ( s )
भूमिस्वामी
मीराबाई पत्नी कोदूलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ओक
0.106
25
53/3/2 ( s )
भूमिस्वामी
संजय पिता रघुवर सिंह जाति पटेल पता रहली गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.062
54/2( s)
26
भूमिस्वामी
तुलाराम चंदन पिता रामलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
502
अर्जन हेतु रकबा हेक्टेमें
स्वामित्व
का प्रकार
खसरा नंबर
स. क्र.
भू- धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
4
2
5
1
3
0.048
10/2 ( s)
भूमिस्वामी
27 विमलाबाई वेवा तुलसीराम देवसिंह सुखलाल पिता तुलसीराम जाति ढीमर पता सा. देह गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
2.362
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15(7)-2014-सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू- अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिए धारा 11 )
नरसिंहपुर, दिनांक 20 जनवरी 2026 क्र. 794- अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025- रा.मा.क्र.2- अ-82-2025-
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये बोरास बेराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1 . परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: तेंदूखेड़ा
: लिंगा
3. ग्राम
: 43
4. प.ह.न.
: 417
5. नं.ब.
: 2.169 हेक्टेयर
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1 504
अनूसूची 2
हितबध्द व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अर्जित रकबा (हे. )
3
4
5
2
1
0.049 1
भूमिस्वामी
0.004
28 (S) 26/2(S)
मोहनसिंह पिता नारायण प्रसाद जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.030 2
भूमिस्वामी 29/2 ( S )
धन्नू पिता रतन जाति गौड़ पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.012
34/3( S)
भूमिस्वामी
3 चन्द्रकला किरार पत्नी राजकुमार किरार जाति किरार पता इमलिया कंदेली तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर
0.120 4
35/1 ( S)
भूमिस्वामी
श्यामलाल पिता कोमलसिंह जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.120
भूमिस्वामी 35/2 ( 5 )
5 कीरतसिंह मेघराज औंकार पुत्र हरीराम जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.150
36( S)
भूमिस्वामी
6 बत्तीबाई लक्ष्मीबाई पति जोजे रघुवर जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.004 7
38/2( S)
भूमिस्वामी
0.084
41/2 ( S )
मोहनलाल पिता वंशीधर जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.060
37/1 (S)
भूमिस्वामी
0.040
40/1( S)
8 प्रहलाद पिता तेजराम जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.120
37/2 (S)
भूमिस्वामी
0.036
40/5( S)
9 दर्शन पिता भैयालाल जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.008
41/1 (5)
भूमिस्वामी
10 लक्ष्मीबाई बेवा भगवानदास थानसिंह करनसिंह पुत्र भगवानदास जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.016
52/1 ( 5 )
भूमिस्वामी
11 नीलेश कुमार पिता मनोहर लाल जाति किरार पता तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
505
हितबध्द व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. )
1
2
3
4
5
12
0.076
52/4 ( S )
भूमिस्वामी
मिथलेश पिता मनोहर जाति किरार पता तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.060
52/3 ( S)
0.030
94/3(5)
13 कोमल सिंह पिता हल्के पता छत्तरपुर भूमिस्वामी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.034
53/1 ( S)
भूमिस्वामी
0.004
93(S)
14 दशरथ पिता कोमलसिंह जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.026
53/2( S)
15
भूमिस्वामी
शिवबाई पति घनश्याम जाति किरार पता लिंगा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.045
53/3 ( S)
16
भूमिस्वामी
0.140
97/2( S)
प्रकाश पिता कोमलसिंह जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.055
53/4 ( 5)
भूमिस्वामी
0.235
97/3( S)
17 सियाराम पिता कोमलसिंह जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.211 18
54/1 ( S)
भूमिस्वामी
चंद्रकला किरार पत्नी राजकुमार किरार जाति किरार पता इमलिया (कढैली ) तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.050
78/2( S)
19
भूमिस्वामी
बसंत पिता परषोत्तम जाति नोरिया पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.130
96(S)
20
भूमिस्वामी
0.200
97/1 ( 5)
सुंदर वल्द रम्मू श्याम मुन्ना संतोष पिस . चेतराम दशोदा कुसुम पुत्री चेतराम पूनाबाई मुन्नीबाई भुरीबाई पुत्री परमलाल रामबाई वेवा परमलाल जाति नोरिया पता सा. छत्तरपुर भूमिस्वामी
0.008
94/1( S)
21
भूमिस्वामी
अर्जुन पिता हल्के जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.012
94/2(S)
22
भूमिस्वामी
मनोहरलाल पिता तुलसीराम जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
कुल योग
2.169 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
506
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15 (7 )-2014- सात- शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रमांक-84 , भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार रजनी सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
507
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प्रारुप V
(नियम 10 देखें)
धारा 19 (1 ) के महम् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग
क्र. 74- भू- अर्जन- 2026 - रा.मा.क्र.0016-अ- 82-2024-25
नरसिंहपुर, दिनांक 15 जनवरी 2026
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन शक्कर पेंच, लिंक संयुक्त परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ग्राम – भोमरी प.ह.नं. 173 नं.ब. 352 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के कुल 3.761 हे. भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 3.761 हे. है ग्राम – भोमरी तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -
ग्राम - भोमरी तहसील गाडरवारा प.ह.नं. - 173
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
क्रं. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
2
1
1. सुकिया बाई पिता स्व महमानसा जाति गौंड पता भोमरी गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
2. फुलमान, बलमान , शंकर , गुलमान पिता खेमलाल जाति गौंड पता गाडरवारा नरसिहंपुर मध्य प्रदेश 3. शांतिबाई बेवा जीवन जाति गौंड पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , बसंती बाई , द्रोपदी बाई पुत्री जीवन जाति गौंड पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
कुलयोग-
अर्जितरकबा है. में
5
3
4
2.021
70(S)
भूमिस्वामी
68/1( S)
0.805
भूमिस्वामी
0.010
67/1(S)
0.925
68/2(S)
भूमिस्वामी
3.761
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात्की गयी है ।
2. कार्यपालन यंत्री , रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन अधिनियम के अनुसार निराकरण में भौतिक सत्यापन किये जाने पर यह पाया गया है कि उक्त भू- अर्जन में किसी प्रकार का कोई विस्थापन व पुर्नवास नही किया जाना है ।
3. शक्कर पेंच , लिंक संयुक्त परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नही है ।
5. अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) गाडरवारा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जासकता है ।
508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
प्रारुप V
( नियम 10 देखे )
धारा 19 ( 1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 21 जनवरी 2026 क्र. 39-अ.वि.अ. भू-अर्जन-202- रा.मा.क्र.0020-अ-82-2024-25
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम- डोंगरगांव प.ह.नं. -5 नं.ब.- 227 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 10.310 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है , जो 10.310 हेक्टेयर है ग्राम डोंगरगांव तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-
ग्राम-डोंगरगांव प.ह.नं.-5 नं.ब.-227 तहसील-नरसिंहपुर
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे .
1
2
3
4
5
0.190
208/1 ( s)
भूमिस्वामी
1 बतीबाई पत्नी टावलसिंह कैलाश सिंह सोमनाथ पिता टावलसिंह दयावती सविता बड़ीरानी पुत्री टावलसिंह गौंड़ पता डोंगरगाँव
भूमिस्वामी 208/2/1 (s )
212/1/1 ( s)
2 रामदयाल शिवदयाल सावित्रीबाई सुधारानी पिता कोमलप्रसाद विश्वविदित पिता रानू पुत्री सीताराम अग्रवाल सा. देह
भूमिस्वामी 208/2/2 ( s )
3 दिनेश कुमार पिता गुलाबचंद अग्रवाल सा. कजरोटा
212/2 ( s)
भूमिस्वामी 208/2/3 ( s )
4 रामदयाल पिता कोमल प्रसाद अग्रवाल सा.देह
212/3 ( s) 509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
1
2
5 सावित्रीबाई पिता कोमल पत्नि सन्तोष अग्रवाल सा. लोलरी
6 रामलाल पिता जीवनलाल गौड़ सा.देह
7 सत्यवती बाई वेवा भोपत अमरसिंह कुमेर सिंह पिता भोपत सिंह गोंड़ सा.देह
8 प्रेमसिंह पिता टीकाराम गौड़ सा. देह
9 हीरालाल पिता जीवन लाल गौड़ सा. देह
10 भीकमसिंह पिता जीवन लाल गौड़ सा. देह
11 पारवती बाई पत्नि भीकम सिंह गोड़ सा. देह
भागचंद पिता भीकम सिंह गोड़ सा. देह 12
13 गोविंद सिंह पिता नन्हूसिंह गोड सा. देह
14 प्रेमसिंह पिता टीकाराम गौड़ सा.देह
रामलाल पिता जीवनलाल गौड़ सा. देह 15
16 सत्यवती वाई वेवा भोपत अमरसिंह कुमेर सिंह पिता भोपत सिंह गौड़ सा. देह
17 रामदयाल शिवदयाल पिता कोमलप्रसाद सावित्रीबाई सुधारानी पुत्री कोमलप्रसाद विश्वविदित पिता सीताराम रानू पुत्री सीताराम अग्रवाल सा.देह
18 दिनेश कुमार पिता गुलाबचंद अग्रवाल सा. कजरोटा
19 रामदयाल पिता कोमल प्रसाद अग्रवाल सा.देह
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे.
4
5
3
भूमिस्वामी 212/1/2 ( s )
208/3( s)
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 208/4/1 ( s )
208/5(s)
भूमिस्वामी
208/6 (s)
भूमिस्वामी
208/7 ( s)
भूमिस्वामी
224/1 ( s)
208/8 ( s)
भूमिस्वामी
224/2 (s)
भूमिस्वामी 208/9 ( s) 224/3 ( s)
208/11( s)
भूमिस्वामी
0.041
209/1(s)
भूमिस्वामी
0.107
209/2 ( s)
भूमिस्वामी
210/2( s)
0.174
210/1 ( s)
भूमिस्वामी
0.154
211/1 ( s )
भूमिस्वामी
0.077
211/2 ( s)
भूमिस्वामी
0.077
211/3 ( s)
भूमिस्वामी 510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे.
1
2
3
4
5
0.008
215(s)
20 थम्मन सिंह वल्द खुब्बे मेहरा ग्राम नौकर सेवाभूमि
0.445
216(s)
21
भूमि स्वामी
भगवत स्वरूप वल्द रामचरन ब्राम्हण सा. देह
0.089
217( s)
0.150
218 ( s)
0.084
219(s)
0.060
220( s)
0.160
221 (s )
0.004
222( s)
0.020
22 थम्मन सिंह वल्द खुब्बे मेहरा ग्राम नौकर
246(s)
सेवाभूमि
0.008
247(s)
0.077
248(s)
23
भूमिस्वामी
0.348
250(s)
मोतीबाई पत्नि कलू उर्फ बारेलाल प्रीतम पिता कलू उर्फ बारेलाल फूलाबाई सविता पुत्री कलू उर्फ बारेलाल धनाबाई पत्नि अन्नीलाल नन्हेलाल महेश कुमार प्रवेश पिता अन्नीलाल शांतिबाई बट्टोबाई पुत्री अन्नीलाल ढीमर सा. घाट पिपरिया
0.227
251( s)
24
भूमिस्वामी
सुरेश कुमार पिता गोकल प्रसाद ढीमर सा.देह
0.065
252(s)
0.149
253 ( s)
0.166
254/1 ( s)
25
भूमिस्वामी
0.166
254/2 ( s)
आदिशक्ति मा. सरवरायकार गोविंद पिता नन्हू धुर्वे सा. देह
0.178
255( s)
0.186
256( s)
0.080
258( s)
26 चितिया पत्नी धरम ढीमर सा.देह
0.121
257(s)
भूमिस्वामी
0.060
304( s)
27
भूमिस्वामी
हक्के पिता परसादी ढीमर सा . घाट पिपरिया भाग 1 ]
511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
स. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स्वामित्व खसरा अर्जित
क्र. का प्रकार नंबर रकबा हे.
1 2 3 4 5
28 सेवाराम पिता परसादी ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 305(s) 0.088
29 रविन्द्र पिता बल्लभदास पटेल गोकुल भूमिस्वामी 308/3 ( s) 0.101
सोसायटी प्रताप नगर सिंधबाई मातारोड 309/3( s)
बड़ोदरा गुजरात हाल मुकाम नरहेरा पो.
भाडून उदयपुरा रायसेन
30 हेमराज पिता शिवराती ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 312( s) 0.044
31 उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मल्लाह भूमिस्वामी 313/1 ( 5) 0.080
सा. देह
32 महेश कुमार राजाराम पिता खोबाराम भूमिस्वामी 313/2 ( s)
मायाबाई पुत्री खोबाराम चरनसिंह पिता
पूरनलाल जाति मलाह सा. देह
33 जमनाबाई वेवा गनेशराम भारत भीकम भूमिस्वामी 313/3 ( s)
पिता गनेशराम लक्ष्मीबाई मोहनबाई पुत्री
गनेशराम मल्लाह सा. घाटपिपरिया
34 उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मलाह भूमिस्वामी 314/1(s) 0.032
सा.देह
35 महेश कुमार राजाराम पिता खोबाराम भूमिस्वामी 314/2(s)
मायाबाई पुत्री खोबाराम चरनसिंह पिता
पूरनलाल जाति मलाह सा .देह '
36 जमनाबाई वेवा गनेशराम भारत भीकम भूमिस्वामी 314/3(s)
पिता गनेशराम लक्ष्मीबाई मोहनबाई पुत्री
गनेशराम मलाह सा. घाट पिपरिया
37 केहरसिंह पिता मन्नूलाल लोधी निवासी भूमिस्वामी 315/1(s) 0.040
घाटपिपरिया
512
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे.
1
2
3
4
5
38
0.028
भूमिस्वामी 315/2 ( s)
चरनलाल टीकाराम उर्फ टेकसिंह ज्ञानी सेवक उर्फ गेंदालाल पिता दुर्जन जानकीबाई किक्को बाई जिज्जोबाई कौशल्या बाई रामाबाई पुत्री दुर्जन लोटन महादेव पिता केवराम शियाबाई पुत्री केवराम ढीमर सा.देह
39
0.200
323 (s)
भूमिस्वामी
कावेरी पत्नि ईश्वर नारायण उदेनिया सा. देह
40
संध्या पत्नि मनोज कुमार ब्राम्हण सा.देह
0.040
भूमिस्वामी 324/1(s)
0.120
325/1(s)
41
0.040
320/2 ( s)
भूमिस्वामी
श्रीमति पार्वती बाई पत्नि संजय कुमार ब्राम्हण सा. देह
0.040
324/2(s)
0.245
325/2(s)
42 कोमल पिता तिजई ढीमर सा. देह
0.141
326(s)
भूमिस्वामी
0.042
327( s)
0.112
331/1 ( s )
43 कमल पिता तिजई ढीमर सा. देह
भूमिस्वामी
0.012
331/2( s)
44 संध्या पत्नि मनोज कुमार ब्राम्हण सा. देह
0.056
भूमिस्वामी 330/1/1 ( s )
45
भूमिस्वामी 330/1/2 ( s )
पार्वती बाई पत्नि संजय कुमार ब्राम्हण सा. देह
46 जीरालाल वल्द तिजई ढीमर सा. देह
330/2(s)
भूमिस्वामी
47
0.048
333(s)
भूमिस्वामी
डब्बल पिता गोरेलाल ढीमर निवासी डोंगरगांव
48 भीकम वल्द तिजई ढीमर सा. देह
0.008
भूमिस्वामी 335( s)
49 जीरालाल पिता तिजई ढीमर सा. देह
0.056
भूमिस्वामी 336/1( s) 513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
1
2
50 धनसिंह पिता तिजई ढीमर सा. देह
51 तिजई पिता नन्हे ढीमर सा. देह
52 डब्बल पिता गोरेलाल ढीमर सा. देह
53 हेमराज पिता शिवराती ढीमर सा.देह स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे .
3
4
5
0.220
भूमिस्वामी 351 (s)
0.442
352(s)
भूमिस्वामी
0.809
353(s)
भूमिस्वामी
0.583
354(s)
भूमिस्वामी
0.318
355/1 ( s )
भूमिस्वामी
54 उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मल्लाह सा.देह
55
0.095
356/1(s)
0.129
357/1( s)
0.318
355/2( s )
भूमिस्वामी
0.095
356/2(s)
0.129
चरनसिंह पिता पूरनलाल महेश कुमार राजाराम पिता खोबाराम मायाबाई पुत्री खोबाराम जाति मलाह सा. देह
56 रविन्द्र पिता बल्लभदास पटेल गोकुल सोसायटी प्रताप नगर सिंधबाई मातारोड बडोदरा गुजरात हाल मुकाम नरहेरा पो. भाडून उदयपुरा रायसेन
57 चेतु रामदयाल रघुनाथ पिता फूलसिंह हल्कोबाई रेवतीबाई मुन्नीबाई पन्नाबाई शकुनबाई दसियाबाई पुत्री फूलसिंह कलू पिता जुग्गा शान्ती पुत्री जुग्गा जाति ढीमर सा. देह भूमिस्वामी
कुल योग 357/2 ( s )
0.319
355/3 ( s)
0.094
356/3 ( s)
0.130
357/3 ( s)
0.200
358/1 ( s)
भूमिस्वामी
359/1(s)
0.400
358/2( s)
359/2(s)
0.425
358/3 ( s)
359/3 ( s)
0.199
360/1( s)
361/1 ( s)
0.100
360/2 ( s )
361/2 ( s)
0.061
362/2( s)
भूमिस्वामी
10.310 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
514
1. उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक -27 में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर का प्रकरण क्रमांक 0037 / अपील/2024-25 आदेश दिनांक 28.03.2025 एवं सरल क्रमांक -51 में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 0320-अ-6 (अ) 2025-26 आदेश दिनांक 06.01.2026 के अनुसार भू- अभिलेख मे संशोधन किया गया ।
2. यह घोषणा हितबंद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
3. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
4. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प्रारुप V
( नियम 10 देखे )
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग
गोटेगांव, दिनांक 22 जनवरी 2026 क्र. 3092-अ.वि.अ. भू-अर्जन- 2026- रा.मा.क्र.0002-अ-82-2023-24
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम- झोझा प.ह.नं.- 26 नं.ब. -112 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में कुल 2.257 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है , जो 2.257 हेक्टेयर है ग्राम झोझा तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-
ग्राम- झोझा प.ह.नं.-26 नं.ब.- 112 तहसील-गोटेगांव
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन हेतु रकबा (हे.में) स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
4
5 2
3
1
0.280 1
1/1 (s)
भूमिस्वामी
0.020
2/1 (s)
0.030
6/1 ( s )
अंजनसिंह पिता टीकाराम बेनीसिंह पिता अंजनसिह जाति लोधी पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.085
1/4 ( s)
भूमिस्वामी
2 लखनलाल पिता बाबूलाल जाति चौकसे निवासी गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.004 3
7(s)
भूमिस्वामी
0.241
8/1 ( s )
अनुराग पिता रामकुमार जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.232 4
8/2( s)
भूमिस्वामी
0.008
9/2( s)
रवीन्द्र कुमार पिता टीकाराम जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश 516
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
1
2
4
3
5
0.245
11/1(s)
भूमिस्वामी
5 जीजीबाई पति धनीराम जाति यादव पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.073
11/3(s)
भूमिस्वामी
6 बंसतीबाई पति दशरथ जाति यादव पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.305
12/1( s)
भूमिस्वामी
7 हक्कीबाई वेवा सुखई चूरामन चेतराम राजेन्द्र मुलाम पिता सुखई यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.214
12/2(s)
भूमिस्वामी
0.008
10/2( s)
8 कमलाबाई वेवा पूरन घनसू दशरथ पिता पूरन यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.008
भूमिस्वामी 12/3/1 (s )
0.048
15/2(s)
9 धनीराम पिता कोमल यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.008
भूमिस्वामी 12/3/2 ( s)
10 लीलाधर पिता कोमल यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.040
15/1(s)
भूमिस्वामी
11 रूकमण बाई पति गुलाब मंतोबाई पति बद्रीप्रसाद जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.012
22/1 ( s)
भूमिस्वामी
12 बलराम मुन्ना श्यामबाई दीपा मुन्नी गीता सूरजबाई कल्लोबाई मनोबाई सकुनबाई विमलाबाई भीकमबाई पिता रामदीन गोदावरी बाई बेबा सीताराम महेन्द्र गायत्री गौराबाई पिता सीताराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.004
भूमिस्वामी 23/1/1 ( 5 )
13 सेबकराम पिता बलराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.004
भूमिस्वामी 23/1/2 ( s )
14 | रामचरण पिता बलराम जाति मलाह पता बझाझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
517 भाग 1 ]
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अर्जन हेतु रकबा (हे.में) भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
2
3
4
5
1
0.032
29/1 ( s)
भूमिस्वामी
15 सुनीता बेवा धनीराम कैलाश राजू पिता धनीराम मीरा पिता गिरवरसिंह बतीबाई वेवा गिरवरसिंह मंतीबाई पिता गिरवर सिंह सतेन्द्र संगीता पिता संतोष जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.032
29/2 ( s)
भूमिस्वामी
16 रमेश पिता अम्बका प्रसाद गुम्मा उर्फ कल्ला बाई पिता अम्बका प्रसाद जालम पिता अम्बका प्रसाद लक्ष्मन सिंह पिता अम्बका प्रसाद सुरेश कुमार पिता अम्बका प्रसाद सोनाबाई पिता अम्बका प्रसाद तुलसाबाई पिता अम्बका प्रसाद जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.044
भूमिस्वामी 31/1/1 ( s )
17 मुल्लीबाई वेवा छोटेलाल जाति बर्मन पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.140
18
भूमिस्वामी
पूरनलाल पिता हीरालाल जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
33/1/1 (s) 34/1/1 35/1/1 37/1/1
0.120
19
भूमिस्वामी
हकोली पिता हीरालाल जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
33/1/2 (s) 34/1/2 35/1/2 37/1/2
0.020
33/1/3 ( s) 34/1/3 35/1/3 37/1/3
2.257
कुल योग
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं
सुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
518
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
[ भाग 1
2. कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा -19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) गोटेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प्रारुप V
( नियम 10 देखे )
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग
क्र. 810-भू-अर्जन- 2025- रा.मा.क्र.0002-अ- 82-2024-25
तेंदूखेड़ा, दिनांक 22 जनवरी 2026
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- करौंदी प.ह.नं. 21 नं.ब. 50 तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के कुल 2.135 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन भू- खंड है , जो 2.135 हेक्टेयर है ग्राम - करौंदी तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
ग्राम- करौंदी तहसील -तेंदूखेड़ा प.ह.नं.- 21
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकवा हे. में भूधारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
2
3
4
5
0.008
भूमिस्वामी 50( s)
1 सरोजबाई, मनोरमबाई पुत्री चेतराम पालीवाल , जाति ब्राम्हण , पता गाडरदार, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.105
भूमिस्वामी 113/28 ( s )
2 जगदीश पिता बाबूलाल , ओंकार पिता बाबूलाल नाई, कस्तूरी बाई वेवा बाबूलाल नाई, पता करोंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.160
113/26 ( s )
भूमिस्वामी
3 बन्शी पिता जगन, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.156
113/25 ( s )
भूमिस्वामी
4 मुन्नालाल पिता रामकिशन , जाति धानक, हल्कोरी पिता रामकिशन, जाति धानक पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदश भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
520
स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार) 1
2
5
[ भाग 1
खसरा नंबर
अर्जित रकवा हे. में स्वामित्व का प्रकार
4
5
3
0.080
भूमिस्वामी 113/4 ( s )
113/8 ( s)
बिन्नोबाई वेवा रामकिशन, जाति धानक , पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी , बाबूलाल पिता रामकिशन, मुन्नालाल पिता रामकिशन, भगवती पुत्री रामकिशन , बत्तीबाई पुत्री रामकिशन, गुन्चोबाई बेवा ठुन्नीलाल , शेरसिंह , कैलाश पिता ठुन्नीलाल , दशोदा, पार्वतीबाई , गीताबाई पुत्री ठुन्नीलाल, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, हल्कीबाई वेवा हल्कोरी , लालचंद पिता हल्कोरी , सविता पुत्री हल्कोरी , जाति धानक , पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, मूलचंद पिता जगन, प्रेमबाई पुत्री जगन, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.180
भूमिस्वामी 173 ( s )
0.120
172 ( s )
6 सुंदरलाल पिता रतन , जाति धानक , हरिराम 1 पिता रतन, जाति धानक, चूरामन पिता रतन , जाति धानक, बाबूलाल पिता रतन, जाति धानक, ममता पुत्री रतन, जाति धानक , मोनीबाई पुत्री रतन, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी , मोहन टावल पिता साहबलाल , गुलाबवाई, मुन्नीबाई , रेवतीबाई, सुनीता पुत्री साहबलाल , जाति धानक पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
भाग 1 ]
अर्जित रकवा हे. में
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
5
4
3
2
1
0.040
169(s)
7
भूमिस्वामी
श्री देव नर्मदा जी करोंदी घाट सर. वल्देद प्रसाद, जाति जाति पालीवाल पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी निजी संस्था श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय नरसिंहपुर
0.004
168/12 ( s )
8
भूमिस्वामी
शासकीय किशोरीलाल पिता कडोरी, जाति चड़ार , पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.1.95
168/13 ( s )
भूमिस्वामी
9 सुक्का पिता भुजबल, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.180
168/15 ( s )
भूमिस्वामी
10 ज्ञानबाई वेवा दयाराम , सुरमीली पुत्री दयाराम प्रिंस ना.बा. पिता दयाराम , हिमिनी बविता ना.बा. पुत्री दयाराम बलि माँ ज्ञानबाई वेवा दयाराम, जाति गौड़ , पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.105
168/16 ( s )
भूमिस्वामी
11 गोमती बाई वेवा मोतीलाल, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी , बलीराम पिता मोतीलाल, जाति गौड़, अरविन्द पिता मोतीलाल, जाति गौड़ , पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.140
166(s)
भूमिस्वामी
12 लवलेश पावाल पिता कृष्ण कुम्म पालीवाल , जाति ब्राम्हण , पता गाडरवारा
0.110
167( s) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
522
अर्जित रकवा हे . में
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
5
3
4
2
1
नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.202
165/8 ( s)
13
भूमिस्वामी
हनुमत पिता शिवचरन , जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, सन्ताबाई पत्नी हनुमत, गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.230
165/6 ( s)
14
भूमिस्वामी
फूलसिंह पिता बिहारी , जाति चड़ार, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, हाकम पिता बिहारी , जाति चड़ार , सुजान पिता बिहारी , जाति चड़ार , पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
165/7 ( s)
15
भूमिस्वामी
चोखेलाल कैलाश पिता बिहारी , जाति चड़ार , पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.120
भूमिस्वामी 165/2 ( s )
16 बसोरी पिता हाकम सिंह , जाति गौड़ , पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
2.135
कुल योग
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमिअर्जन , पुनर्वासन एवं पुव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
2. कार्यपालन यंत्री , रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन अधिनियम अनुसार निराकरण में भौ सत्यापन किये जाने पर यह पाया गया है कि उक्त भू- अर्जन में किसी प्रकार का कोई विस्थापन व पुर्नवास नही किया जाना है ।
3. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के के पंप हाउस क्रमांक 02 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुव्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा .) तेंदूखेड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2026
प्रारुप V
( नियम 10 देखे )
धारा 19 ( 1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग
क्र. 812-भू-अर्जन- 2025- रा.मा.क्र.0002-अ- 82-20
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि गाडरवारा – सालाबरू पर ग्राम हीरापुर – सडरई मार्ग में सिंदूर नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु ग्राम – हीरापुर प.ह.नं. 22 नं.ब. 469 तहसील तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर के कुल 2.457 हे . हे . भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, 2.457 हे. है ग्राम – हीरापुर तहसील तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -
ग्राम - हीरापुर तहसील तेंदूखेडा प.ह.नं. - 22
क्र. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
1
2
1 काशीराम बल्द दानी, जाति गडरिया निवासी हीरापुर
2 वीरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पिस ० रघुवीर सिंह शकुनबाई पुत्री रघुवीर सिंह, शांतनु , सत्यम पिस ० देवेन्द्रसिंह, सविता बाई बेवा देवेन्द्रसिंह, राधेलाल पिता हाकमसिंह , रामनाथ पिता पंचमसिंह जाति राजपूत पता सूरेला पिपरिया नर्मदापुरम म ०प्र ०
3 घनश्याम , भगवत पिता बाबूलाल, सकुनबाई पुत्री बाबूलाल जाति गडरिया सा० हीरापुर
4 शांतिबाई पति मंगलसिंह जाति राजपूत. निवासी हीरापुर
5 रमाकांत पिता विष्णुप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी हीरापुर
खसरा नंबर
स्वामित्वका प्रकार
अर्जित रकबा हे. में
3
4
5
0.046
128/2( s)
भूमिस्वामी
0.555
129/2( s )
0.034
114/2(s)
भूमिस्वामी
0.080
109/1 (s)
0.028
130 (s)
भूमिस्वामी
0.146
113/2(s)
0.230
113/1 (s)
भूमिस्वामी
0.170
112/6( s)
भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2026
524
6 संदीप बल्द सुरेश जाति ब्राम्हण निवासी हीरापुर
7 राधेलाल पिता हाकमसिंह, जाति राजपूत निवासी हीरापुर
8 वीरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पिस ० रघुवीर सिंह शकुनबाई पुत्री रघुवीर सिंह, शांतनु , सत्यम पिस० देवेन्द्रसिंह सविता बाई बेवा देवेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता सूरेला पिपरिया नर्मदापुरम म०प्र०
0.178
112/3 (s)
भूमिस्वामी
0.495 भूमिस्वामी
112/2/2( s)- 112/4/2(s)- 112/5/2(s)
0.495
112/2/1 (s)-
112/4/1 (s)-
112/5/1 (s)
2.457 है.
कुल योग
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमिअर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30) की धारा में 15 यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
2. गाडरवारा – सालाबरू पर ग्राम हीरापुर - सडरई मार्ग में सिंदूर नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा की उपधारा 19 (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदूखेड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
रजनी सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.