शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी 2026 -माघ 9 , शक 1947
क्रमांक 25]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2026
क्र . एफ 1/1/ 13/0024/2025- Sec- 1-10:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के फस्न्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतदद्वारा , मध्यप्रदेश वन्यप्राणी चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम , 2021 की अनुसूची चार को निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्-
संशोधन
अनुसूची- चार
(नियम -14 देखिए)
मध्यप्रदेश वन्यप्राणी चिकित्सा सेवा में पदोन्नति
क्रमांक अनु
नाम विभाग का
विभागीय समिति के सदस्योंके नाम (नियम 14 देखिए)
उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नतिकी जानी है
उस सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है
पदोन्नति के
लिए न्यूनतम
सेवा का
अनुभव
(4)
(6) 1 लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
(2) वन विभाग
16 वर्ष
(1) 1.
या उसका प्रतिनिधि
2-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख
(3) वरिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी
सचिव (वन)
(5) प्रवर श्रेणी वन्यप्राणी स्वास्थय अधिकारी प्रथम श्रेणी 3-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख , म.प्र. 4-प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के प्रशासन-1 शाखा का भारसाधक अधिकारी
वन विभाग
10 वर्ष
--तर्दव--
2.
वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी
वरिष्ठ वन्यप्राणी
स्वास्थ्य
अधिकारी
प्रथम श्रेणी
-तदैव--
06 वर्ष
3. वन विभाग कनिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय श्रेणी
वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.