मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026- माघ 10, शक 1947
क्रमांक 5 ]
विषय - सूची
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश ,
भाग 1
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.- (
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(ख) (1 ) अध्यादेश,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(3 ) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
(4) श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे, द्वारा वि.क.अ. सह- संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अवधेश शर्मा, भाप्रसे , सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2026
(5) अवकाशकाल में श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-1077- आईएएस- लीव-5- एक. श्री बसंत कुर्रे भाप्रसे (2010) , वि.क.अ. सह- संचालक, कौशल विकास , मध् यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 05 से 14 जनवरी 2026 तक, दस दिवस का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसंत कुर्रे भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) श्री बसंत कुर्रे , भाप्रसे (2010) , वि.क.अ.- सह-संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अवधेश शर्मा, भाप्रसे (2012) , वि.क. अ. -सह-आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(7) यदि श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं , तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
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(3) अवकाश से लौटने पर श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ. सह- संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026 .
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
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भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2026
क्र.- GAD - 6-0005-2024- GAD-1- एक- (GAD).--माननीय न्यायाधिपति, श्री हृदेश , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/ 7468 (दो-1-16/2023), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 नवम्बर 2025 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 22 एवं 23 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.- GAD-6-0024-2025 - GAD - 1- एक- (GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री अचल कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7528 (दो-1-8/2024), दिनांक 17 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 08 से 12 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
2. अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है.
क्र.- GAD- 6-0005-2024 - GAD- 1- एक- (GAD).- माननीय न्यायाधिपति , श्री हृदेश , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7470 (दो-1-16/2023), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 01 से 05 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2025 का तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.- GAD - 6-0030-2025 - GAD-1- एक- (GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री आलोक अवस्थी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.--कम-पी. पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7476 (दो-1-19/2025 ), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में दिनांक 06 से 12 नवम्बर 2025 तक, सात दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 05 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान कीजाती है.
क्र.- GAD - 6-0032-2025- GAD-1- एक- (GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री विशाल मिश्रा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर को डी. आर.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/ 7472 (दो-1-20/2025), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में दिनांक 01 से 02 दिसम्बर 2025 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.- GAD- 6-0020-2025 - GAD- 1- एक- (GAD).-माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर. -कम-पी. पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7474 (दो-1-12/2022) , दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में दिनांक 18 से 28 नवम्बर 2025 तक, ग्यारह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है..
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2026
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक , शिकायत / मानव अधिकार , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में सुश्री चौत्रा एन. , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र.- GAD- 6-0024-2025 - GAD-1- एक- (GAD).- माननीय न्यायाधिपति, श्री अचल कुमार पालीवाल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम- पी.पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7530 (दो-1-8/2024), दिनांक 19 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 08 से 12 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
भोपाल , दिनाक 22 जनवरी 2026
क्र.ई.एफ- 1-1-1-0276-2025- बी- 2- दो. - राज्य शासन द्वारा श्री ललित शाक्यवार, भापुसे (2008 ) , उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत एवं मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 से 23 नवम्बर 2025 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत एवं मानवाधिकार) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र.-GAD - 6-0005-2025 - GAD -1- एक- (GAD).-माननीय न्यायाधिपति श्री द्वारकाधीश बंसल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को डी.आर.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए/5492(दो-1-7/2023) , दिनांक 23 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 दिसम्बर 2025 से 01 जनवरी 2026 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 -Estt (ए ) , दिनांक 23 सितम्बर , 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुमन रैकवार, अंवर सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
क्र.ई.एफ-1-1-1-0332-2025- बी- 2- दो.-राज्य शासन द्वारा श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे (2010 ) , उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 02 से 13 फरवरी 2026 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 31 जनवरी से 01 फरवरी 2026 तथा 14-15 फरवरी , 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2026
(2) श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक , रेलवे, मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री राहुल लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई. एफ-1-1-1-0217-2025- बी-2 दो. - राज्य शासन द्वारा सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत / मानव अधिकार , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 19 सितम्बर 2025 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 व 20-21 सितम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर बैंगलूरू की यात्रा पर जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है : - [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
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(4) श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(2) डॉ. असित यादव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड का चालूकार्य श्री संजीव कुमार पाठक, रापुसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(5) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. असित यादव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(4) डॉ. असित यादव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में डॉ. असित यादव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र.ई.एफ- 1-1-1-0420-2025- बी- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री चंचल शेखर, भापुसे (1995 ) , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. असित यादव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे , की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल ), पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र.ई.-1-1-1-0209-2025-B-2- दो (HOM).-राज्य शासन द्वारा श्री मयूर खण्डेलवाल , भापुसे , पुलिस उपायुक्त, जोन-4 , नगरीय पुलिस , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वित्तीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22-23 नवम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर गुवाहाटी, शिलांग एवं जोरहाट माजुली की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-
1. श्री मयूर खण्डेलवाल, स्वंय (4) श्री चंचल शेखर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
पत्नी
2. श्रीमती साक्षी अग्रवाल , -
(5) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त, जोन-4 नगरीय पुलिसु, भोपाल का चालू कार्य श्री अभिनव चौकसे , भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-3 , नगरीय पुलिस , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2026
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मयूर खण्डेलवाल , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन -4, नगरीय पुलिस , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र.ई.एफ- 1-1-1-0160-2025- बी-2 दो.-राज्य शासन द्वारा डॉ. असित यादव, भापुसे (2011 ), उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड को दिनांक 26 जनवरी 2026 (26 जनवरी कार्यक्रम के उपरान्त) से 29 जनवरी 2026 तक, कुल चार दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
03 दिसम्बर 2025 तक , कुल दस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(5) अवकाशकाल में श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रभाणित किया जाता है कि यदि श्री भयूर खण्डेलवाल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन , चम्बल का चालू कार्य श्री सुनील कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज , मुरैना द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.
भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2026
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन चम्बल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
1
क्र.ई - 1-1-1-0368-2025-B-2- दो (HOM).-राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुमार, भापुसे (1993) , विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के विस्तार वर्ष-2025 (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2026-29 में केरीफावर्ड करते हुए ) , दिनांक 23 से 27 फरवरी 2026 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 फरवरी, तथा 28 फरवरी, एवं 01 मार्च, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर जहानाबाद (बिहार) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:- श्री अनिल कुमार स्वयं
2. श्रीमती अनुपमा कुमार पत्नी
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
क्र.1-1-1-0064-2025-B- 2- दो (HOM ).- राज्य शासन द्वारा श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, राज्यपाल के परिसहाय . राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश को संतान प्राप्त होने पर दिनांक 25 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक, कुल पन्द्रह. दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन , भोपाल , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(3) श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) अवकाशकाल में श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2026
(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, उक्त अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
क्र.ई. एफ 1-1-3-0007-2025-बी-2 दो.- राज्य शासन द्वारा श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, चम्बल को दिनांक 24 नवम्बर से [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2026
530
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
2
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2026
क्र. एफ. LAB- 8-0003-2025 - Sec-1- सोलह (LAB ).- मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983 ) की धारा 9 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 जनवरी 2025 में पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-
संशोधन
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 में, उपधारा (2) में,-
(एक) शब्द " तीस रुपये " के स्थान पर, शब्द " पचास रुपये " स्थापित किए जाएं ;
(दो) परन्तुक में शब्द " एक हजार पांच सौ रूपये " के स्थान पर, शब्द, " दो हजार पांच सौ रूपये" स्थापित किए जाएं.
2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
No. LAB-8-0003-2025 - Sec- 1 -XVI ( LAB) .- In exercise of the powers conferred by sub-section (9)
of Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam , 1982 (No. 36 of 1983 ) , the State Government, herby, makes the following amendment in the said Adhiniyam, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th January, 2025 , namely :-
AMENDMENT
In Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983 ) , in sub - section (2 ) , -
i- for the words " thirty rupees " , the words " fifty rupees " shall be substituted ;
ii in the proviso for the words " one thousand five hundred rupees " , the words " two thousand five hundred rupees " shall be substituted.
2. It shall come into force from the date ofits publication in the Official Gazette.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 23 दिसम्बर 2025
रा.प्र.क्र. 0006- अ- 82-2025-26-4171. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन निजी खाता
(क) जिला दमोह
(ख) तहसील हटा
(ग) नगर/ग्राम हटाखास
(घ) लगभग क्षेत्रफल 200 वर्ग मी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार , अतिरिक्त सचिव.
खसरा क्र.
रकबा (हे.में. )
(2)
(1 )
206 200 वर्ग मी.
योग.. 200 वर्ग मी.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन' जिसके लिए आवश्यकता है- दमोह जिले के हटा शहर में रेस्ट हाउस के पास दुहिया नाले पर वृहद पुल, पहुंच मार्ग, सुरक्षा कार्य एवं एच.पी. कल्वर्ट कार्य परियोजना के लिए.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा तथा कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग सागर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित के अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2026
भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा
क्र. 1905 - म.प्र.भू.अ.प्र.स.- 2026.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में जिला गुना के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक107-2020- CLR- भू- सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर, दिनांक 04 दिसम्बर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बंद किया जाता है.
भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा
क्र. 1907- म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2026.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र, दिनांक 02 अप्रैल 2021 में जिला सीधी के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू -अभिलेख , मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 183-2021- CLR--भू- सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर, दिनांक 02 अप्रैल 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बंद किया जाता है.
अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 13 जनवरी 2026
संशोधित आदेश
क्र.08-- एस.सी.-1-2026.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999--एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुक्रम में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 02 एस.सी. एक-2026 , छतरपुर, दिनांक 5 जनवरी 2026 से निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये थे:-
क्षेत्र
अवकाश का दिन
अवकाश का दिनांक
त्यौहार/ पर्व
(3)
(2)
स.क्र. (1)
15.01.2026 मकर संक्रांति
1.
05.03.2026 2. भाई दोज (होली)
20.11.2026 देवउठनी ग्यारस
3.
(5)
(4)
सम्पूर्ण जिला गुरुवार
सम्पूर्ण जिला गुरुवार
सम्पूर्ण जिला शुक्रवार
अतः , कार्यालयीन आदेश क्रमांक 02 - एस.सी.--1-2026, छतरपुर , दिनांक 05 जनवरी 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक 01 पर अंकित दिनांक 15 जनवरी 2026 को घोषित किया गया स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:-
क्षेत्र
अवकाश का दिन
अवकाश का दिनांक
त्यौहार/ पर्व
स.क्र.
(3)
(2)
(1)
14.01.2026 मकर संक्रांति/ पोंगल
1.
शेष अवकाश यथावत् रहेंगे.
(5)
(4)
सम्पूर्ण जिला बुधवार
पार्थ जैसवाल , कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
532
कार्यालय , प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
(कक्ष-मानव संसाधन विकास).
वन भवन, तुलसी नगर , भोपाल
क्र. मांसवि-सामान्य--95
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2026
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ- 10-1/2015/1/9 दि.27.03.2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 28-31 अक्टूबर 2025 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 28.10.25 को प्रथम वन विधि, दिनांक 29.10.25 को द्वितीय सामान्य विधि, दिनांक 30.10.2025 को तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा एवं वनक्षेत्रपाल / उपवनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 28.10.25 को प्रथम प्रक्रिया, दिनांक 29.10.25 को द्वितीय लेखा, दिनांक 30.10.25 को तृतीय- सामान्य विधि तथा दिनांक 31.10.25 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -
//भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन एवं सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम//
पद
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
परीक्षा केन्द्र-बालाघाट क्षेत्रीय वन वृत्त
परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए है
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक
1 श्री रवि कुमार
वनक्षेत्रपाल 2 श्री वीरभद्र सिंह परिहार
वनक्षेत्रपाल
श्री तेजपाल सिंह सिकरवार
3
वनक्षेत्रपाल 4 श्री मुकेश कुमार
वनक्षेत्रपाल
श्री सपन ताम्रकार
5
वनक्षेत्रपाल 6 श्रीजगतदास खरे
परीक्षा केन्द्र बैतूल क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रशिक्षु भावसे 4 श्री रमेश वन्द मीना
परीक्षा केन्द्र भोपाल क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल
श्री धीरेन्द्र पाण्डेय
5
वनक्षेत्रपाल 6 श्री महेन्द्र कुमार पालेचा
वनक्षेत्रपाल 7 सुश्री रूचिका तिवारी
परीक्षा केन्द्र-छिंदवाडा क्षेत्रीय वन वृत्त
भावसे प्रशिक्षु
8 श्री चंचल पवार
परीक्षा केन्द्र-छतरपुर क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल
श्री नीतेश पटेल
9
वनक्षेत्रपाल 10 श्रीअजय कुमार बाजपेयी
परीक्षा केन्द्र-ग्वालियर क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल
श्रीमती हिना खान
11
वनक्षेत्रपाल
श्री दीपांश शर्मा
12
वनक्षेत्रपाल
13 श्री घनश्यामदास चतुर्वेदी
वनक्षेत्रपाल 14 सुश्री दीप्ति अरोरा
परीक्षा केन्द्र नर्मदापुरम क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल 14 श्री कलीराम उइके
वनक्षेत्रपाल 15 श्री मुकेश रघुवंशी
वनक्षेत्रपाल
श्री हेमन्तशर्मा
16
वनक्षेत्रपाल
श्री आशीष रावत
17
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
सामान्यविधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
वनविधि
सामान्यविधि
सामान्य विधि
वन विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वनविधि
सामान्यविधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रियातथा लेखा
सामान्य विधि
वनविधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
वन विधि
सामान्यविधि
वन विधि
वन विधि
वन विधि 533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
पद
परीक्षार्थी कानाम
क्रमांक
वनक्षेत्रपाल
श्री मानेन्द्र सिंह राणा
18
वनक्षेत्रपाल
19 श्रीमती रीतूतिवारी
वनक्षेत्रपाल
20 श्री राहुल कुमार उपाध्याय
परीक्षा केन्द्र जबलपुर क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल श्री महेन्द्रकनेश
21
प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक श्री अखिलेश प्रताप सिंह
22
वनक्षेत्रपाल श्री रेवा सिंह परस्ते
23
प्रशिक्षु भावसे 24 श्री आकाशपुरी गोस्वामी
वनक्षेत्रपाल 25 श्री मिथुन सिसौदिया
वनक्षेत्रपाल
26 श्री गुरूदयाल साहू
परीक्षा केन्द्र-खण्डवा क्षेत्रीय वन वृत्त
सहायक वन संरक्षक श्री शिवम गौतम
27
वनक्षेत्रपाल श्री नरेन्द्र सिंह पटेल
28
वनक्षेत्रपाल
29 श्रीमनीष कुमार पाण्डेय
परीक्षा केन्द्र-रीवा क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल श्री अभिषेक मिश्रा
30
वनक्षेत्रपाल 31 श्री शुभम दुबे
वनक्षेत्रपाल
32 श्री हर्षित मिश्रा
सहायक वन संरक्षक श्री दीपेन्द्र लोधी
33
वनक्षेत्रपाल श्री रविशेखर सिंह
34
परीक्षा केन्द्र सागर क्षेत्रीय वन वृत्त
भावसे प्रशिक्षु 35 श्री जयप्रकाश
वनक्षेत्रपाल 36 श्री बृजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा
परीक्षा केन्द्र-शहडोल क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल 37 श्री तरूणेन्द्र सिंह
वनक्षेत्रपाल श्री सिद्धार्थ सिंह
38
वनक्षेत्रपाल
39 श्री रजनेश कुमार त्रिपाठी
वनक्षेत्रपाल
40 श्री नीलेश कुमार द्विवेदी
परीक्षा केन्द्र सिवनी क्षेत्रीय वन वृत्त
परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए है
सामान्यविधि
सामान्य विधि
वनविधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वनविधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वनविधि
प्रक्रियातथा लेखा वनविधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रियातथा लेखा सामान्यविधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वनविधि
प्रक्रिया तथा लेखा वनविधि
प्रक्रिया तथालेखा सामान्यविधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वन विधि
प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक
41 श्री कपिल चौहान
परीक्षा केन्द्र-शिवपुरी क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वन विधि
प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक
श्री तरूण चौहान
42
वनक्षेत्रपाल 43 श्री अनुराग तिवारी
वनक्षेत्रपाल 44 श्री महिपत सिंह राणा
वनक्षेत्रपाल 45 श्री आकाश साहू
वनक्षेत्रपाल 46 श्री सौरभ द्विवेदी
परीक्षा केन्द्र उज्जैन क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल 47 श्रीविपुल प्रभात करोरिया
वनक्षेत्रपाल 48 सुश्री सुमन परमार
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि
वनविधि
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
534
पद
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए है
//वनक्षेत्रपाल एवं उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम//
परीक्षा केन्द्र-बालाघाट क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री अभिलाष पाठक
1
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 2 श्री शुभम रघुवंशी
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 3 श्रीसंदीप कुमार वाल्को
4
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
सुश्री पूजा बघेल
उपवनक्षेत्रपाल 5 श्री भास्कर उके
परीक्षा केन्द्र- बैतूल क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 8 श्री दीपक भद्रसेन
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
9 श्री दुर्गेश कुमार मालवीय
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 10 श्री अनिरूद्ध दुबे
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 11 श्री अतुल रंगारे
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 12 श्री योगेश धोटे
लेखा
सामान्य विधि
प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
13 श्री फिरोज अहमद
परीक्षा केन्द्र भोपल क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 14 श्री सौरभ दुबे
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 15 श्री रवियादव
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
16 श्री सुरेश कुमार गढवाल
17
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री अक्षय सिंह
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 18 श्री धर्मेन्द्रमईडा
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 19 श्री रोहित शर्मा
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल 20 श्री अशोक कुमार पोर्ते
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
21 श्री गुलाब प्रसाद अर्मा
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
22 श्री राजेन्द्र कुमार सहरिया
सामान्यविधि
लेखा
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि लेखा
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
लेखा
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
श्री रामकिशन अहिरवार
23
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 24 श्री सौरभ दुबे
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 25 श्री रवि यादव
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल 26 श्री रमेश लाल जाटव
परीक्षा केन्द्र- छतरपुर क्षेत्रीय वन वृत्त
उपवनक्षेत्रपाल 27 श्री लीलाधर शाह
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 28
श्री पियूष शुक्ला
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री ओंकारनाथ मिश्रा
29
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 30 श्री दीपक धाकड
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
31 श्री बुद्धसेन कोल
उपवनक्षेत्रपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद सौर
32
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 33 श्री सुमित गुप्ता
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 34 श्री अतुल कुमार पटेल
प्रक्रिया
प्रक्रिया
प्रक्रिया
लेखा
सामान्यविधि लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि लेखा
प्रक्रिया
प्रक्रिया
लेखा
सामान्यविधि लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि लेखा
प्रक्रिया
लेखा
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
35 श्री सरमन लाल सौर
परीक्षा केन्द्र छिंदवाडा क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 36 श्री शुभम कुल्हाडे
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 37
श्री कुलदीप बघेल
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 38
सुश्री अनिता सूर्यवंशी
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 39 श्री राहुल साहू
सामान्यविधि लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि लेखा
प्रक्रिया
प्रक्रिया
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
40 श्री हरचंद सल्लाम
41
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री वेदान्त कुमार गौतम
सामान्य विधि लेखा
प्रक्रिया 535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
पद
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
परीक्षा केन्द्र ग्वालियर क्षेत्रीय वन वृत्त
42 श्री आशीष मीणा
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए है
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
43 श्रीमती ब्रजरांनी धनघोरिया
परीक्षा केन्द्र-नर्मदापुरम क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल 44 श्री हेमेन्द्र सरोते
वनक्षेत्रपाल 45
सुश्री मनीषा मुकाती
वनक्षेत्रपाल श्रीकैशव मीना
46
वनक्षेत्रपाल 47 श्री अरविंद सिंह ठाकुर
उपवनक्षेत्रपाल 48
श्री प्रेमनारायणठाकुर
परीक्षा केन्द्र इंदौर क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 49 कु. पायल शर्मा
श्री अजय चौहान
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 50
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
प्रक्रिया
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
52 श्रीमती रेणुका कटार।
श्री चेतन पाटीदार
53
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
प्रक्रिया
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
श्रीमोहन हिंगाड
54
लेखा
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
55 श्रीमती लीना झाला
परीक्षा केन्द्र-जबलपुर क्षेत्रीय वन वृत्त
श्री अजय तिवारी
56
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
57 श्री सुनिल कुमार पटेल
58 श्री लोकेश कुमार भारतीय सहायक परियोजना प्रक्रिया
श्री नंदकिशोर बरया सहायक परियोजना प्रक्रिया लेखा
59
प्रक्रिया लेखा
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
60 श्री अतुल बाजपेयी
श्रीमती वंदना भण्डारकर
प्रक्रिया
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
51
श्री शशि प्रकाश पाण्डेय
52
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
७३ श्री अगर सिंह भदौरिया प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
परीक्षा केन्द्र खण्डवा क्षेत्रीय वन वृत्त
वनक्षेत्रपाल
श्री सचिन डोडवे
64
वनक्षेत्रपाल 65 श्री विकास जमरे
वनक्षेत्रपाल श्री रादेश ठकराला
56
वनक्षेत्रपाल 67 श्री दीपक विश्वकर्मा
वनक्षेत्रपाल
68 सुश्री मीनाक्षी सूर्यवंशी
उपवनक्षेत्रपाल 69 श्री जयपाल सिंह डोडवाल
परीक्षा केन्द्र-रीवा क्षेत्रीय वन वृत्त
70 श्री लान्तव जैन
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 71 श्रीसुनील सिंह जादौन
72 श्री परागजैन
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल 73 श्री अखिलेश कुर्मी
परीक्षा केन्द्र सागर क्षेत्रीय वन वृत्त
श्री अंकित सिंह
72
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
श्री नीरज अग्ब
73
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल
74
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्रीराजबहादुर तिवारी
75
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री शुभम तिवारी
उपवनक्षेत्रपाल 76 श्री भोपत सिंह गौड
परीक्षा केन्द्र शहडोल क्षेत्रीय वन वृत्त
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
लेखा
सामान्यविधि प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सामान्यविधि
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
प्रक्रिया
लेखा
सामान्यविधि प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
लेखा
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
77 श्री अनिल कुमार सिंह
लेखा
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
श्री ओंकार बनवासी
78
श्रीमती यासमीन खान
लेखा
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
79 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
536
पद
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री अमित सिंह चंदेल
80
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 81 सुश्री प्रज्ञा गुप्ता
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 82 श्री गौरव दुबे
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
83 श्री बलराम सिंह कंवर
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
84 श्री हरीश कुमार तिवारी
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
85 श्री नरेन्द्र कुमार बाथम
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
86 श्री बैसाखूकोल
वनक्षेत्रपाल
87 श्री अनुपममिश्रा
परीक्षा केन्द्र- सिवनी क्षेत्रीय वन वृत्त
परियोजना क्षेत्रपाल
88 श्री सुशील परमार
परियोजना क्षेत्रपाल
89 श्री सौरभ चौरसिया
परियोजना क्षेत्रपाल
श्री आकाश पटेल
90
परियोजना क्षेत्रपाल
श्री पंकज राहंडाले
91
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
92 श्री झुमकलाल कटरे
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
93 श्री नर्मदा प्रसाद भलावी
परीक्षा केन्द्र-शिवपुरी क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री पवन शर्मा
94
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री मनीष शर्मा
95
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 96 श्री सोमेश शर्मा
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 97 श्री अरविंद सिंह भदौरिया
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री काशीराम अहिरवार
98
परीक्षा केन्द्र- उज्जैन क्षेत्रीय वन वृत्त
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री विशाल खेडकर
99
वनक्षेत्रपाल
100 श्री तनय कुलश्रेष्ठ
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 101 श्री अनिल कुमार
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल 102 श्री अभिजीत सॉकला
परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए है
सामान्य विधि लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
लेखा
लेखा
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
लेखा
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्यविधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल
श्री कमल सिह देवडा
103
प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल श्री सचिव भौडेले
104
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपल
श्री मदन सिंह मोहरे
105
बी. एस. अन्निगेरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक.
537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी 2026
क्र. - 765376- प्रस्तु. - भू- अर्जन -2026. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा, ग्राम - नवेगांव , तहसील छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाड़ा के घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के बांध / नहर निर्माण से डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 (1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशनं मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 18 अक्टूबर , 2024 को किया गया है. तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत् निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत् अवार्ड आदेश पारित नही किया गया है.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 22- कार्य-2026 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 जनवरी 2026 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
क्र.-765380-प्रस्तु - भू-अर्जन-2026. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा, ग्राम-घाट परासिया, तहसील छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाड़ा के घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के बांध/ नहर निर्माण से डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 18 अक्टूबर , 2024 को किया गया है. तदुपरांत अधिनियम मे वर्णित प्रावधानों के तहत् निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत् अवार्ड आदेश पारित नही किया गया है.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 35- कार्य-2026 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 जनवरी 2026 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरेंद्र नारायन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2026
538
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 19 जनवरी 2026
क्र. - 132- भू- अर्जन- 2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन तहसील ग्राम
जिला
कुल क्षेत्रफल (हे.में )
(4)
0.293 (2) बिलासपुर
(3) बिलासपुर
(1) उमरिया
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) करुवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
क्र. - 133- भू- अर्जन- 2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ) एवं (12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
कुल क्षेत्रफल (हे.में)
(4) 2.110
(3) झांपी
(1) उमरिया
(2) बिलासपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) करूवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र.-- 134- भू- अर्जन- 2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ: -
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
कुल क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(1)
(4) 2.10
(3) अमदरी
बिलासपुर
उमरिया
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
करूवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
क्र. - 135 - भू- अर्जन - 2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ) एवं (12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
कुल क्षेत्रफल (हे.में)
(4) 1.500 (2) बिलासपुर
(3) उमरपानी
(1) उमरिया
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) करूवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
540
क्र. - 136- भू- अर्जन-2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
कुल क्षेत्रफल (हे.में)
(4)
(3)
(2)
(1 )
0.580 बिलासपुर बिरसिंहपुर
उमरिया
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
करूवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
उमरिया.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 20 जनवरी 2026
भू- अर्जन- प्र.क्र.- अ 82-25-26- पत्र क्र.- 73- भू-अर्जन- 2026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास , 2013 की धारा 11 की उपध् गारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
(3)
(1)
0.3188
देवरा
सतना
(2) रघुराजनगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता, (निर्माण-2 ) प.म.रे.
ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बडी रेल लाइन निर्माण हेतु.
सतना (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 240-भू-अर्जन-2026
धार, दिनांक 9 जनवरी 2026
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना पम्पहाऊस नम्बर-04 पर आने- जाने के लिए पंहुच मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कुवां, प.ह.न. 75/211 तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि कि अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
विवरण
ग्राम- कुवां, प.ह.न. 75/211 , तहसील धार, जिला धार क०
1
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.में)
असिंचित
कुल
सिंचित
0.565
0.000
0.565
बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना पम्पहाऊस नम्बर-04 पर आने-जाने के लिए पंहुच गार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु
0.565
0.000
0.585
योग
अनुसूची (2)
बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना पम्पहाऊस नम्बर-04 पर आने- जाने के लिए पंहुच मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम कुवा तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण
कमांक
खसरा कमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
15/1
1
दूगरसिंह, बुदा पिता गयानसिंह जाति भीलाला पता कुवा धार धार मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
2
धुरका पिता नानका पता कुवा धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11/2
3
दितला पिता नानका जाति भीलाला पता कुवा धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17/1
4
बुरका, केकडिया, दिल्ला, तेरसिंह पिता नानका जाति भीलाला पता कुवा धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20/2
5
मलसिंह, लालसिंह , बोदर पिता छगन जाति भीलाला पता कुवा धार मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
05
योग भूमि का कुल रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे मे)
असिंचित कुल
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल
0.083
0.000
0.083
2.876
0.000
2.876
0.000 0.150
0.150
1.000
0.150
0.000
0.150
0.000 1.000
1.000
0.152
0.000
0.152
1.000
0.000
1.000
0.030
0.253
0.000
0.253
0.565
0.000
0.565
6.129
0.000
6.129
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन सचिव एवं समुचित सरकार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
542
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील मनावर, जिला धार , मध्यप्रदेश
मनावर, दिनांक 19 जनवरी 2026 प.क्र.- 428- भू-अर्जन- री-1-2025- रा.प्र.क्र.- 0061 - बी-121-2024-25
प्ररूप- "घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-201 / भू-अर्जन / री-1 / 2025, मनावर, दिनांक 29.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धनोरा , प.ह.नं.- 85/212 , रा.नि.मं.- बाकानेर , तहसील- मनावर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.074
118
मनावर
धार
ग्राम- धनोरा,
प.ह.नं.-
0.050
92/2
85/212
0.061
113/1
0.017
126/2
0.033
113/2 543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
2 3
1
125/1 0.009
धार मनावर ग्राम- धनोरा,
125/3 0.015
प.ह.नं.-
126/1 0.035
85/212, 0.102
91/3
91/1 0.019
94/1/1 0.040
94/1/2 -0.010
87/1/1 0.003
87/1/2 0.042
87/2 0.016
84/1 0.017
86/1 0.011
86/2 0.026
85/2 0.047
71/1 0.019
77/2 0.006
72/2 0.022
48/2 0.058
72/1 0.023
46 0.058
49/2/1 0.029
49/2/2/2 0.046
43/1/1/1 0.013
43/2/2/3 0.005
43/1/1/2 0.013
43/2/2/2 0.005
43/1/1/3 0.013
43/2/2/1 0.006
43/1/1/4 0.013
43/2/2/4 0.006
43/1/2 0.068
43/2/1 0.042
43/2/2/5 0.017
42/1/2/1 0.013
42/1/2/2 0.013
42/1/2/3 0.012
42/2/1 0.014
210/1/2/1 0.051
42/2/2 0.015
210/1/3/1 0.051
210/1/3/2 0.055
42/2/3 0.022
210/1/1 0.046
34/2/2 0.020
49 1.401
कुल योग
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
544
प.क्र.-425-भू-अर्जन- री-1-2025- रा.प्र.क्र.-0149- बी-121-2023-24
प्ररूप- "घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-3239 /भू-अर्जन/री-1 / 2023 , मनावर, दिनांक 24.11.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम टवलाई खुर्द, प.ह.नं.- 125, रा.नि.मं. बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.01.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3 4
1 2
ग्राम- टवलाई 32/1/1 0.026
धार मनावर
खुर्द, प.ह.नं.- 32/1/2 0.026
125, 32/2 0.019
35/1 0.028
30/1 0.125
29/2/1 0.029
29/2/2 0.015
29/1 0.030
38/1 0.058
22/2/1/1 0.090
27/2 0.040
23/1/1 0.033
23/1/2 0.042
23/2 0.022
23/3 0.016
23/4 0.020
23/5/1/1 0.028
16/1 0.046
20/1 0.004
21/1 0.012
59/2 0.028
62/5 0.032
62/6/2 0.028
61/1/1 0.087
61/1/2 0.003
61/2/2/1 0.067
61/2/1 0.008
27 0.962
कुल योग
545 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प.क्र.-420-भू-अर्जन- री-1-2025- रा.प्र.क्र. 0151 -बी-121-2023-24
प्ररूप- "घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-3220 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , मनावर, दिनांक 24.11.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बंजारी, प.ह.नं.- 89, रा.नि.मं.-बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.01.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
2 3
1
ग्राम- बंजारी, 12/17 0.010
धार मनावर
प.ह.नं.- 89, 12/18 0.006
12/10 0.009
12/11 0.015
12/12/2 0.010
12/12/1 0.010
16/1/3 0.009
16/2 0.016
16/1/4/1 0.008
16/1/4/2 0.016
16/1/5 0.017
16/1/2/2 0.017
16/1/2/3 0.017
16/1/1- 0.025
25/7 0.023
25/3 0.023
25 0.042
24/2/1 0.019
24/3 0.017
24/5 0.013
24/4 0.034
81/1 0.013
81/2 0.012
23 0.381
कुल योग
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
546
धार, दिनांक 20 जनवरी 2026
प.क्र.-- 180 -भू-अर्जन- री-1-2026- रा.प्र.क्र. 0076-बी-121-2025-26
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2)}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम लटामली, प.ह.नं.-75, रा.नि.मं.-02, सलकनपुर, तहसील- धार, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है. उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भनावर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2 3
1
161/2 0.019
धार ग्राम-
धार
लटामली, 159/2 0.024
प.ह.नं.-75, 169 0.026
159/1 0.024
157/1 0.029
68/2 0.055
64/2 0.115
0.018
63/1
63/2 0.024
63/3 0.021
60/2 0.028
59/2 0.028
0.054
108/1
108/2 0.024
107/1 0.060
100 0.042
107/4/1 0.031
0.005
107/4/2
107/4/5 0.004
81/5 0.025
81/6 0.012
81/7 0.019
81/8 0.017
101/1 0.072
101/2 0.020
288/2 0.082
26 0.878
कुल योग
547 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प.क्र.- 190-भू-अर्जन- री -1-2025- रा.प्र.क्र. 0123-बी-121-2025-26
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2)}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- जामला, प.ह.नं.-75, रा.नि.मं.-02, सलकनपुर, तहसील- धार, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांव
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
5
धार
धार
0.024
3
ग्राम- जामला, प.ह.नं.-75,
0.145
9/1
0.081
12
0.253
04
कुल योग
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
548
प.क्र.- 185-भू-अर्जन- री-1-2026- रा.प्र.क्र.-0124- बी-121-2025-26
प्ररुप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम कुवां, प.ह.नं.-213, रा.नि.मं.-02 , सलकनपुर, तहसील- धार, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन. केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में. जिसमें भूमिगत पाईपलाईन. केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है. उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
0.029
48/5
2 धार
धार
0.015
48/6
ग्राम- कुवां, प.ह.नं.-213,
0.015
48/4
0.033
46/2
0.033
46/1
0.040
44/2
0.006
40/17
0.006
40/15
0.005
40/14
0.004
40/11
0.008
40/12
0.046
35/2
0.054
33
0.096
32/2
0.058
31
0.009
29/1
0.014
13/1
0.014
13/2
0.064
15/2
0.118
22/1
0.083
74
0.750
21
कुलयोग
राहुल गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
549 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2026 क्र. Q--82-2024-25-अर्जन
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनीता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रभाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति न.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) 371/ 2018/ एमपी.एस. / 31 /1742/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 /19/2018 -A-1 (R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीनअपेक्षित है , वहां इस अधिनियन के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एंव मकानो का अर्जन किया जाता है ।
हनौता सिंचाई परियोजना
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण:
(2)
विदिशा
1. जिला
पठारी
2. तहसील
3. ग्राम
खजुरिया (पूरक)
13
4. पटवारी हल्का नं
2.038
5. अर्जित भूमि का कुल रकवा हे ० में
383.71
6. अर्जित भवन / परिसम्पत्तियों का
विवरण क्षेत्रफल वर्ग पीटर में
2.076
कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में
-:अनुसूची (1 ):-
स.क्र .
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकदा (हे० में)
स्वामित्व खसरा नं. का प्रकार
कूल रकवा (हे० में०)
2.038
2.038
33
निजी
1 नर्वदी पुत्र थनुआ उर्फ थानसिंह जाति सहरिया पता विदिशा भध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मूंगालाल पुत्र थनुआ उर्फ थानसिंह जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मीराबाई पुत्र थनुआ उर्फ थानसिंह जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , रामदयाल पुत्र परम जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी. काशीराम पुत्र परम जाति सहारेया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि रयामी
योग
2.038
1
2.038 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
550
भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण जो FTL एवं MWL के अंदर है
मकान धारक का विवरण भू-धारक का विवरण
स.क्र. भूमि का मद
4
3
1
खसरा नं. कुल रकवा
लम्बाई चौडाई मीटर में
प्रभावित मकान का विवरण
प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गसी.)
9
8
7
6
5
4.62x3.75
17.32 मकान पक्का
2.500
28/1/1
2 निजी
1
रूपेश पिता मूलचंद अहिरवार मूलचंद पिता दौलत जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4x3.75
15.00 नींव भरा प्लाट
32.32
योग
4.62x3.75
17.32 2.500 मकान पक्का
28/1/1
निजी
2
ब्रजेन्द्र पिता मूलचंद अहिरवार मूलचंद पिता दौलत जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
आबादी गांवठान
शासकीय
3
हीरालाल पिता तिजु अहिरवार
आबादी गांवठान
शासकीय
4
रतिवाई पति तिजू अहिरवार
शासकीय आबादी गांवठान
5
भूपेन्द्रपिता तुलसीराम अहिरवार
17.32
योग
6.60x4.20 .
3.500
27.72 मकान कच्चा
18/4
6.60x2.00
दहलान
13.20
3.30x2.90
टपरा
9.57
6.60x5.90
38.94
आंगन खुला
89.43
योग
6.60x4.10
27.06 3.500 मकान कच्चा
18/4
6.60x2.00
13.20 दहलान
4.10x2.60
10.66 मकान कच्चा
2.60x2.10
5.46 दहलान
5.70x6.40
36.48
आंगन खुला
92.86
योग
6.20x4.50
27.90 3.500 मकान कच्चा
16/4
6.20x3.00
18.60 दहलान
6.20x2.00
12.40 मकान कच्चा
6.90x5.40
37.26
आंगन खुला
7.20x4.20
30.24 मकान पक्का
7.10x3.20
22.72
आंगन खुला
1.20x1.20
1.44
आंगन खुला
1.40x0.80
1.22 पानी की टंकी
151.78
योग
383.71
कुल योग:-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7 ) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी . एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , मू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7)2014 - सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशुल गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
551
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2026
प्रकरण क्रमांक 0018 / अ-82 वर्ष 2025-26 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन
की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
पन्ना
(क) जिला
अजयगढ़
(ख) तहसील
सब्दुआ
(ग) ग्राम
2556.7417 वर्गमीटर
(घ) क्षेत्रफल
रिमार्क
भूमि का विवरण
अतिक्रमणकर्ता का
क्र०
अर्जन हेतु प्रभावित क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) क्षेत्रफल (वर्ग मी. मे)
भूमि खतरा शासकीय नम्बर
नाम/पिता/ पति का नाम/पता
45.00
427 स्थाई खपरैल, रहवासी (कच्चा)
1
9x 5 =45
प्रेमबाई पति रामकृपाल प्रजापति निवासी सब्दुआ
00
427 ईटों की बाउंड्री (सीमेंट सीट)
2 मुकेश पित्ता सुन्दरलाल प्रजापति
ल० 9.30, ऊं0 6.30
34.25
427 स्थाई रहवासी (पक्का) 6.85 x 5 = 34.25
3 रामनारायण पिता मुल्ला प्रजापति
29.10
427 स्थाई रहवासी (पक्का)
4 राजाराम पिता मुल्ला प्रजापति
6x 4.85 = 29.1
48.00
427 स्थाई रहवासी (पक्का) 8 x 6 =48
5 कोमल शिक्षा रामकृपाल प्रजापति
48.00
427 स्थाई रहवासी (पक्का) 8 x 6 = 48
भौहन पिता राममिलन प्रजापति
6
28.165
427 (पक्का) 6.55 x4.30 = 28.165
00
7 सामुदायिक भवन शौचालय सब्दुआ
बाउंड्री (पक्की)
427, 67
8
ल० 119.5, ऊं0 1.75
18.40 पी०एम० श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सब्दुआ
87
9 रामकिशोर पिता रामकृपाल साहू
स्थाई रहवासी , सीडी (पक्का) 4.600 x4.00-18.4
105.155
67 (a) स्थाई, दुकान (सीमेंट सीट दीवालें पक्की)
रामपाल पिता महादेव साहू
10
6.100 x 2.650 = 16.165 बोर-1
(b) टीन सेटे (लोहे के एंगल) 10.20 x 4.00 40.80 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
552
(c) स्थाई दुकान (पक्का)-भू तल 6.100 x 3.95 24.095
(d) मकान (पक्का)-प्रथम तल 6.100 x 3.95 24.095
10.37
67
बलराम पिता देवीदीन यादव
11
स्थाई रहवासी (पक्का) 6.100 x 1.700 = 10.37
62.50
67
12 भगवतदीन पिता महादेव साहू
(a) स्थाई रहवासी (सीमेंट सीट, लोहे के एन्गल ) 6.250 x 2.100 = 13.125
(b) स्थाई रहवासी (पक्का) 6.250 x 3.100 =19.375
(c) स्थाई रहवासी (पक्का)-भू तल 6.250 x 2.400 = 15
(d) मकान (पक्का)-प्रथम तल 6.250 x 2.400 = 15
113.31
67
13 रामाधार पिता भगवतदीन साहू
(a) स्थाई रहवासी (टीन सेट , लोहे के एंगल) 6.100 x 3.400 = 20.74 बोर-1
(b) स्थाई रहवासी मकान (एक्का) भू तल 6.10 x 6.8041.48
(c) लैटिंग टैंक (पक्का) 3.10 x 3.109.61
(d) मकान (पक्का) प्रथम तल 6.10 x 6.8041.48
7.80
67 (a) बाउंड्री ल० 10, ऊं 0 2.20
14
(b) स्थाई रहवासी मकान (पक्का) 3.900 x 2.00-7.80
मथुरिया पति रतिराम अहिरवार, महेश, राकेश, तुलसीदास, विनोद पिता रतीराम अहिरवार
62.055
67
15 किशोरी पिता मुल्ला पटेल
(a) पशु का टपरा (धास व लकड़ी का) 8.50 x 6.43-54.655
(b) मकान, रहवासी (पक्का) 3.700 x 2.00-7.40
00
67 इंटों की बाउंड्री
16 गुलजरिया पिता बुधुवा अहिरवार
ल० 5.80 × 5.0-29, 50 1.40
44.85
67
17 मीरा पति दुर्जन यादव
(a) टीन सेटे (लोहे के एंगल) 6.500 x 3.100 = 20.15 बोर-1
(b) मकान रहवासी (पक्का)
30.80
6.500 x 3.800 = 24.7 सीमेंट सीट (पदकी दीवाल)
67
18 रघुवीर पिता हरदास अहिरवार
7.700 x 4.00 30.80
30.34
67 सीमेंट सीट (पक्की)
दयाली पिता हरदास अहिरवार
19
8.200 x 3.700-30.34
68.88
67
स्वामीदीन पिता राजाराम पटेल
20
ईटों की बाउंड्री पिलर बनाकर (लोहे का गेट, सीमेंट सीट) 8.400 x 8.200-68.88
48.225
67
21 सातम पिता बुद्धा पटेल
(2) मिट्टी की बाउंड्री (कच्ची) 10 x 3.750-37.50
(b) सीमेंट सीट (पक्की दीवाल) 3.300 x 3.250-10.725
75.87
67
चिरौजी पिता राजाराम पटेल
22
(a) खपरैल रहवासी (कच्चा, इंटों की दीवाल) 10.70 x 3.30-35.31
( b) स्थाई रहवासी, मकान (पक्का) 4.80 x3.90 18.72
(c) खपरैल, रहवासी (कच्चा, ईटों की दीवाल ) 553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
5.60x3.90-21.84
101.150
67
23 मथुरा प्रसाद पिता बुद्धा पटेल
स्थाई, रहवासी, मकान (पक्का) 11.90 x 8.50-101.150
123.480
67
24
टीन सेट लोहे (एन्गल सहित प्लांट) 12.60 x 9.80-123.480
राजबहादुर पटेल पिता रामखिलावन पटेल
8.00
67
राजेश पिता रामाप्रसाद तिवारी
25
(a) टीन सेट, लोहे के एंगल ( इंटों की दीवाल) 3.20 x 2.50-8
21.52
67
बंदू पिता मुल्ला पटेल
26
(a) स्थाई, रहवासी (पक्का) 3.40 x 2.00-6.8
(b) खपरैल स्थाई, रहवासी (इंटों की दीवाल) 6.40 x 2.30-14.72
1.00
67 शौचालय सीमेंट सीट (पक्की) 1 x 1= 1
56.55
27 किशोरीलाल पिता मुल्ला पटेल
67
28 भूरा पिता अच्छेलाल पटेल
(a) स्थाई , रहवासी, सीमेंट सीट 10.20x4-40.80
(b) मकान रहवासी (पक्का) 4.50x3.50-15.75
54.52
67
29 जगदीश पिता मुल्ला पटेल
(a) स्थाई, रहवासी, सीमेंट सीट (पक्की दीवाले) 3.40x 2.50-8.50
(b) स्थाई , रहवासी खपरैल (इंटों की दीवाल) 11.60x3.00-34.80
(c) स्थाई, रहवासी मकान (पक्का) 3.40x3.30-11.22
55.62
67
हरीराम पिता किशोरी पटेल
30
(a) स्थाई मकान, रहवासी(पक्का) 3.90x3.30-12.87 (b) मकान रहवासी (कच्चा)
26.52
67
5.70x7.50-42.750 सीमेंट सीट (ईंटों की दीवाल)
रमेश पिता किशोरी पटेल
31
25.74
67
6.80x3.90-26.52 सीमेंट सीट (पक्कीदीवालें)
हेमराज पिता किशोरी पटेल
32
6.60x3.90-25.74
16.25
67 दुकान (पक्की) 6.50x2.50-16.25
29.70
33 शिवधनी पिता सूरा यादव
67
रामदास पिता रज्जू साहू
34
सीमेंट सीट (पक्कीदीवाले) 9.90x3.00-29.7
39.48
67
35
अयोध्या पिता रज्जू साहू
खपरैल, स्थाई रहवासी (कच्चा) 9.40x4.20-39.48
34.38
67
36
(a) सीमेंट सीट (पक्की दीवाले) 8.35x2.90-24.215
सुशील पिता अच्छेलाल साहू
(b) खपरैल (कच्चा) 5.35x1.90-10.165
34.38
67
37 सुनील पिता अच्छेलाल साहू
(a) सीमेंट सीट (पक्की दीवाले) 8.35x2.90-24.215
(b) खपरैल (कच्चा) 5.35x1.90-10.165
93.60
67
38
अस्थाई बिना छाया हुआ (ईंटों का मकान) 13.00x7.200-93.6
47.565 जुगुल किशोर पिता रामखिलावन त्रिवेदी, दिनेश पिता रामखिलावन त्रिवेदी निवासी बललान जिला बांदा उ०प्र०
67
वीरेन्द्र पिता देशराज यादव
39
(a) रहवासी स्थाई सीमेंट सीट (लोहे के एंगल) 3.150x2.10-6.615
(b) रहवासी स्थाई मकान (पक्का) 3.150x3.80-11.97
(c) रहवासी स्थाई मकान (पक्का)भू तल 3.150x4.600-14.49 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
554
(d) मकान (पक्का) प्रथम तल
3.150x4.600-14.49
47.565
67
हेतराम पिता देशराज यादव
40
(a) रहवासी स्थाई, सीमेंट सीट (लोहे के एंगल) 3.150x2.10-6.615
(b) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) 3.150x3.80-11.97
(c) रहवासी स्थाई मकान (पक्का) भू तल 3.150x4.600-14.49
(d) मकान (पक्का)-प्रथम तल
3.150x4.600-14.49
59.6416
67 (a) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) भू तल
रामकिशोर पिता माया यादव
41
3.00x8.400-25.20
(b) लैटिंग टॅक (पक्का)
3.04x3.04-9.2416
(c) मकान (पक्का)-प्रथम तल
3.00x8.400-25.20
80.25
67 (a ) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का)-भू तल
42
3.50x1.70-5.95
पूरन पिता रामकुमार य दिव
(b) रहवासी स्थाई, भकान (पक्का)-भू तल
7.40x3.50-25.90
(c) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का)-भू तल 8.40x4.00-33.60
(d) रहवासी स्थाई, खपरैल -प्रथम तल 4.00x3.70-14.80
70.6576
67 (a) रहवासी स्थाई मकान (पक्का)भू तल
कमलेश पिता रामगोपाल यादव
43
9.30x3.40-31.62
बोर-1
(b) लैटिंग टेंक (पक्का)
3.04x2.44-7.4176
(c) मकान (पक्का)-प्रथम तल
9.30x3.40-31.62
22.80
67
44 राजू पिता रामऔतार पाठक
रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) 6.00x3.800-22.80
40.48
67 (a) रहवासी स्थाई मकान, सीमेंट र्स.ट (पक्की
रामऔतार पिता रामलगन पाठक
45
दीवाले) 4.80x4= 19.2
(b) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का)
5.60x3.80-21.28
68.16
67
नीलकंठ पिता रामलगन पाठक
46
(a) रहवासी स्थाई, महान, खपरैल (कच्चा) 12.80x3.70-47.36
(b) रहवासी स्थाई मकान (पक्का) 5.20x4.00-20.80
32.7825
427
काली माता का मंदिर
47
पक्का 0.95x1.35= 1.2825 चबूतरा 7.50x4.20-31.5
249.40
427 रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) भू तल
48
14.30x4.80-66.04
छत का बारजा(एल्का)-भू तले
4.30x1.20 17.16
मोहन लाल यादव पिता भगवत प्रसाद यादव , रामप्रसाद पिता भगवत प्रसाद यादव, सीताराम पिता भगवत प्रसाद यादव
चबूतरा (पक्का) तल
4x1.10x1.5 6.60:
चबूतरा (एका) भू तलः
4.80.60-2.88
छत का बारजा (एक्का)-भू तल
4.80x1.20-5.76 555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
छत की सीढ़ी (पक्का)-मू तल
16x1.10-17.60
मकान (पक्का)-प्रथम तल 14.30x4.80-68.64
छत का बारजा (पक्का)- प्रथम तल 14.30x1.20-17.16
छत का बारजा (पक्का) प्रथम तल 4.80x1.20-5.76
छत की सीढ़ी (पक्का)- प्रथम तल 16x1.10-17.60 मकान खपरैल द्वितीय तल
4.80x4.50-21.60
427 बब्बू पिता मुनुवा खटीक
49
41.58
(a) रहवासी स्थाई, मकान खपरैल (पक्की दीवाले) 8.40x4.20-35.28
(b) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) 3.50x1.80-6.30
427 50 महेन्द्र व राजेन्द्र पिता दसईलाल
34.65
अस्थाई गैरहवासी (पक्का) 9.90x3.50-34.65
427 51
जैन राहुल पिता महेन्द्र जैन व रवि
दुकान (पक्की) 6.70x3.50-23.45 पिता राजेन्द्र जैन
427 52 अखलेश पिता सुख्खन लाल जैन
23.45
43.70
(a) दुकान, पन्नी का टपरा (लोहे के एंगल) 4.60x3.00-13.80
(b) स्थाई दुकान, टीन सेट (पक्की दीवाल) 4.60x6.50-29.90
427 53
61.10
(a) सीमेंट सीट (लोहे के एंगल) 4.70x6.50-30.55
लियाकत अली पिता सौकत अली नि० भायतपुर कुर्मियान
(b) टीन सेट (पक्की दीवाल) 4.70x6.50-30.55
2556.7417
कुल प्रभावित क्षेत्रफल-2556.7417 वर्गमी०
किता- 53
कुल
वर्ग मी०
[2] ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम सब्दुआ तह० अजयगढ़ जिला पन्ना ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण उपमख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
556
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्र.क्र. 02- भू-अर्जन- री-1-2025-26-अ--82
मंदसौर, दिनांक 21 जनवरी 2026
मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि कीउपयोक्ताके अधिकारों का अर्जन)अधिनियम 2012
इस अधिनियम के अंतर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कयामपुर - सीतामऊ दाब युक्त सूक्ष्म वृहद् उद्वहन सिंचाई परियोजना, तहसील- सीतामऊ, ग्राम - ऐरा , किशनगढ , गलिहारा, सुरखेडा, पिपल्या-धाकड, चिकला, दम्माखेडी, कराडिया , गुराडिया गौड , धाराखेडी, झाटखेडी, निपानिया, सुर्याखेडा, पतलासी-छोटी, विश्निया, कस्बा सीतामऊ,मोरखेडा, जिला- मंदसौर के खातेदारों की निजी भूमि से भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।
अतएव राज्य सरकार को ग्राम - ऐरा , किशनगढ़, गलिहारा , सुरखेडा, पिपल्याधाकड, चिकला, दम्माखेडी, कराडिया, गुराडियागौड, धारा खेडी, भाटखेडी, निपानिया,सुर्याखेडा, पतलासी छोटी विश्निया, कस्बा सीतामऊ , मोरखेडा तहसील- सीतामऊ , जिला-मंदसौर के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भुमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना की संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिए अधिकारों का अर्जन किया जावें ।
अतएव , गध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाइन केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सीतामऊ, जिला-मंदसौर (म.प्र. ) को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।
-: अनुसूची:-
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
141
किशनगढ
सीतामऊ
मंदसौर
129
138
137
130
131
132
139
140
142
12
गलिहारा
सीतामऊ
मंदसौर
13
18
10
19
959
सीतामऊ सुरखेडा
मंदसौर
960
961/2
262
पिपल्या धाकड
सीतामऊ
मंदसौर
247
249 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टरमें)
0.140
0.016
0.064
0.039
0.272
0.209
0.098
0.183
0.001
0.056
0.102
0.023
0.005
0.095
0.412
0.011
0.050
0.124
0.037
0.105
0.009 557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
257
261
246
260
248
348
284
283
312
310
282
288
311
318
811
816
810
806
805
812
828
815
829
807
800
853
803
804
813
406
407
403
405
358
402
453
632
799/2
798
799/1
1988
सीतामऊ ऐरा
मंदसौर
1987
1951
1992
1966
1985
1983
1944
1952
1986
1984
1990
1991
600
चिकला
सीतामऊ
मंदसौर
598
599 0.026
0.077
0.114
0.126
0.010
0.211
0.004
0. 110
0.062
0. 191
0.045
0.011
0.005
0.008
0.037
0.043
0.042
0.032
0.023
0.001
0.061
0. 109
0.038
0.034
0.001
0.124
0.012
0.013
0.051
0.012
0.010
0.080
0.022
0.008
0.006
0.006
0.044
0.018
0.008
0.179
0.034
0.044
0.030
0.103
0.044
0.024
0.001
0.019
0.008
0.010
0.081
0.044
0.024
0.006
0.060
0.016 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
558
596
597
593
595
526
530
573
591
575
577
527
578
608
590
589
523
177
90
91
176
467
476
477
468
454
458
123
116
456
457
92
86
115
154
111
455
104
114
1
दम्माखेडी
सीतामऊ
मंदसौर
6
7
9
14
15
16
17
26
27
141
90
कराडिया
सीतामऊ
मंदसौर
110
169
115/1
168
151
108
A
0.025
0.061
0.020
0.077
0.053
0.006
0.027
0.016
0.084
0.031
0.018
0.054
0.037
0.013
0.042
0.014
0.075
0.001
0.031
0.045
0.046
0.103
0.083
0.008
0.026
0.059
0.041
0.072
0.068
0.001
0.013
0.010
0.013
0.004
0.077
0.021
0.031
0.014
0.024
0.029
0.071
0.055
0.070
0.097
0.012
0,008
0.215
0.002
0.005
0.001
0.535
0.049
0.061
0.010
0.010
0.005 559
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
107 0.048
386 0.153
116 0.053
139 0.074
335 0.030
0.086
109
137 0.105
0.003
333
336 0.030
130 0.015
97 0. 146
136 0.076
138 0.008
0.090
167
329 0.064
330 0.035
334 0.115
337 0.024
360 0.014
378 0.012
381 0. 115
383 0.081
385 0.009
98 0.037
384 0.001
343 0.248
344 0.126
342 0.010
0.038
मंदसौर सीतामऊ गुराडिया गौड 194
113 0.085
मंदसौर सीतामऊ धाराखेडी
182 0.058
112 0.053
122 0.019
110 0.035
114 0.003
137 0.036
80 0. 101
136 0.023
142 0.007
143 0.010
126 0.101
127 0.111
133 0.024
125 0.014
178 0.006
86 0.003
107 0.007
134 0.004
135 0,014
139 0.005
145 0.106
121 0.106
123 0.001
192 0.029
मंदसौर सीतामऊ भाटखेडी
406/424 0.002
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
560
417/1 0.003
0.158
418
403 0.111
411 0.022
416 0.053
0.040
404
0.059
410
0.061
407
0.017
394
0.012
392
0.022
423
0.024
निपानिया 29/2
मंदसौर सीतामऊ 0.014
10
0.074
20
0.062
23
29/3 0.017
0.060
29/1
0.109
1
3 0.004
0.006
8
11 0.020
0.001
330
2 0.127
30 0.037
50/3 0.004
0.016
50/1
32 0.090
0.016
50/2
37/3 0,033
28 0.006
37/1 0.039
37/2 0.025
38- 0.103
0.033
31
0.058
19
14 0.018
682 0,005
मंदसौर सीतामऊ सुर्याखेडा
696 0.019
704 0.051
706 0.101
708 0.061
709 0.023
712 0.031
713 0.047
714 0.001
715 0.022
716 0.051
717 0.004
723 0.006
729 0.007
730 0.100
731 0.035
732 0.038
733 0.005
740 0.005
742 0.048
561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
743
744
752
784
854
855
859
860
885
892
893
894
895
910
911
912
914
915
916
917
920
921
940
942
941
1
पतलासी छोटी
सीतामऊ
मंदसौर
2
3
4
5
1010
विश्निया
सीतामऊ
मंदसौर
1011
1043
1044
1055
1057
1119/2
992
1037
1047
1038
982
983
984
970
972
1058
1039
1040
1005
1012
1054
1123
1015
966
969 0.020
0.019
0.024
0.005
0.012
0.023
0.039
0.036
0.003
0.048
0.002
0.027
0.004
0.007
0.034
0.032
0.001
0.022
0.024
0.005
0.033
0.016
0.180
0.003
0.039
0.004
0.013
0.050
0.014
0.001
0.062
0.046
0.007
0.027
0.019
0.037
0.012
0.011
0.050
0.045
0.007
0.013
0.014
0.066
0.059
0.033
0.012
0.064
0.013
0.002
0.014
0.076
0.087
0.032
0.034
0.011 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
562
971
975
986
1000
1028
1046
1124
1062/3
1121
1136
1234
1064
1062/2
1062/1
1006/2
1006/1
1134
1189
1230/1243
1133
1061
1122
1369/9
सीतामऊ ( NP)
सीतामऊ
मंदसौर
1370/9
1374/9
10
335
346
347
351
360
371
1194/349
1271/348
1275/349
1276/347
1334/349
1198/493
1289/473
373
389
390
396
410
411
413
414
415
416
417
470
471
472
473
474
478
488/1
मोरखेड़ा
सीतामऊ
मंदसौर
488/2
489
490
493
519
520
525
526
527
531 0.010
0.007
0.014
0.012
0.014
0.006
0.014
0.031
0.061
0.056
0. 111
0.015
0.030
0.047
0.022
0.072
0.026
0.026
0.012
0.070
0.004
0.006
0.144
0.005
0.010
0.211
0.038
0.055
0.005
0.142
0.012
0.077
0.003
0.102
0.026
0.012
0.063
0.007
0.096
0.122
0.025
0.014
0.063
0.010
0.003
0.023
0.052
0.018
0.042
0.037
0.017
0.011
0.001
0.054
0.007
0.067
0.034
0.035
0.075
0.059
0.014
0.054
0.010
0.075
0.119
0.079
0.001
16.703
कुल महायोग ( हेक्टेर मे)
अदिति गर्ग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 563 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
न्यायालय , कलेक्टर , जिला अशोकनगर , मध्यप्रदेश
अशोकनगर, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 प्र.क्र . 0152 - ब -121-2025-26
गेल (इण्डिया ) , लिमिटेड विजयपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नईसराय स्थित (नईसराय sv स्टेशन ) भूमि सर्वे क्रमांक 315 मे से रकबा 0.22 हेक्टेयर , क्रमांक 316/1 मे से रकबा 0.125 हेक्टेयर एवं क्रमांक 316/2/2 में से रकबा 0.06 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित सुरक्षा वाल्व SV स्टेशन , पाइपलाइन हेतु अधिग्रहित भूमि पर स्थापित किया गया है । उक्त स्थल को " सुरक्षा की दृष्टि " से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाना लोकहित में अतिआवश्यक है । स्थापित सुरक्षा वाल्व SV स्टेशन की बाउंड्री बाल 8 फीट ऊंचाई की होकर इस पर 2 फीट ऊंचाई तक कटीले तारों की फेंसिंग की गई है व सतत सुरक्षाकर्मी नियुक्त है । राष्ट्रीय महत्व की गैस पाइपलाइन के SV स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से शीघ्र प्रतिबंधित / निषेध क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है ।
प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अनुविभाग-ईसागढ़ से स्थल जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किये जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार नईसरांय से स्थल की जांच कराई गई। जिसमें उनके द्वारा पत्र क्र ./ री -1 / 2025 /1989 नईसराय , दिनांक 16.09.2025 से प्रतिवेदित किया कि ग्राम नईसराय तहसील नईसराय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 315/1 रकवा 0.220 हे ० , सर्वे क्रमांक 316/1 रकबा 0.125 हे . एवं सर्वे क्रमांक 316/2/2 रकवा 0.060 है. भूमि पर गेल इंडिया लिमिटेड का सुरक्षा वॉल्व स्टेशन स्थापित है । उक्त वॉल्व स्टेशन भूमि की सतह के ऊपर है एवं नईसराय - म्याना सड़क के नजदीक स्थित है । उक्त कारण से सुरक्षा वॉल्व स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से निषेध क्षेत्र घोषित किया जाना उचित होगा। तहसीलदार नईसराय के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम नईसराय तहसील नईसराय स्थित सुरक्षा वॉल्व स्टेशन को निषेध क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है ।
उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि विजयपुर ( गुना ) से औरैया तक गैस पाईप लाईन SV/ IP / RR स्टेशन संवेदनशील स्थल होकर अत्यन्त ज्वलनशील गैस का परिवहन पाईप लाईनं के माध्यम से होने व पाईप लाईन भूमि की सतह से ऊपर होने के कारण उक्त क्षेत्र पर कतिपय असमाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना संभावित है । अतः सुरक्षा की दृष्टि से लोकहित में उपरोक्त क्षेत्र को प्रतिबंधित / निषेध क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है ।
अतः गैल (इण्डिया ) , लिमिटेड के आवेदन- पत्र तथा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) अनुविभाग ईसागढ़ के उपर्युक्त अभिमत के आधार पर अनुसूची में , वर्णित स्थान को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।
सर्वे क्रमांक
जिला
SV स्टेशन की चतुर्थ सीमा
तहसील
स्टेशन ग्राम
क्र.
SV
नईसरांय
315/1 में से रकबा पूर्व
अशोकनगर
नईसरांय
पश्चिम
:
उत्तर
316/1 में से रकबा
0.220 0.125 है.
दक्षिण
316/2/2
में से
रकबा 0.060 है.
घनश्यामसिंह रघुवंशी की भूमि पगडंडी रास्ता निजी भूमि में जितेन्द्र हिमांशु रघुवंशी की निजी भूमि एस.यू.व्ही . स्टेशन का रास्ता एवं घनश्याम सिंह रघुवंशी जितेन्द्र हिमांशू की निजी भूमि
1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये , अनुज्ञा के बिना किसी भी संरक्षित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर नही जायेगा या उसके समीप में नहीं घूमेगा ।
2. जहां ( 1 ) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने , उस पर या उसमें रहने या उस पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय , अपनें आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाये, जिसने अनुज्ञा दी है ।
3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लघंन में किसी संरक्षित स्थान में , प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्ही भी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा ।
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लघंन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा ।
5. संरक्षित स्थान पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे ।
6. किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल ( इण्डिया ) लिमिटेड विजयपुर का होगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
आदित्य सिंह , कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
564
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 19 जनवरी 2026 क्र. 326-भू-अर्जन-01-3-82-2025-26
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अतः भू-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ( दिनांक 1 जनवरी , 2014 से लागू) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिए यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
-: अनुसूची: -
जिला तहसील ग्राम
भूमि का विवरण
प्राधिकृत अधिकारी
भू- धारक का नाम खसरा नंबर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
6
0.137
हरदा खिरकिया छीपाबड़
469/1 4.0470
संतोष पिता शिवराम , जाति राजपूत, निवासी छीपाबड़
0.215
454/2 3.4400
नरेन्द्र दत्तक पुत्र गुलाबसिंह , जाति राजपूत, निवासी छीपाबड़
0.083
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा
मुहाल माईनर एवं उसकी 1 आर सब माईनर
454/1 1.3150
राजेन्द्रसिंह पिता गंगाविशन , जाति राजपूत , निवासी छीपाबड
0.057
453/1 1.3160
क्षमाबाई बेवा तीरथसिंह , अभिषेक पुत्र तीरथसिंह, आरती, आयुषी एवं सोनम पुत्रीगण तीरथसिंह, जाति राजपूत, निवासी छीपाबड़
योग:-
04
11.4420 0.492
नोट:-
(1) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए आवश्यकता है मुहाल माईनर एवं उसकी 1 आर सब माईनर हेतु ।
क भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
हरी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
( 3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा /कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
( 4) सरकार की समुचित वेबसाईट ( www.Harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 32- भू-अर्जन-2025
सीधी, दिनांक 15 जनवरी 2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्त्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
कुल रकवा हे ० में क्रमांक
3
2
1
0.2210 1
0.0040 10/1/1/2
2
0.0040 10/1/1/3
3
0.0040 4
10/1/1/4
0.0040 5
10/1/1/5
0.0040 6
10/1/1/6
0.0040 10/1/1/7
7
0.0040 8
10/1/1/8
0.0040 10/1/1/9
9
0.2580 10
10/1/2
0.2580
10/1/3
11
0.7770 12
10/2
0.1878 10/3/1/1
13
0.1001 14
10/3/1/2
0.1001 10/3/1/3
15
0.3880
10/3/2
16
सीधी
रामपुर नैकिन
मुर्तला पवाई
मुर्तला पवाई
रकवा 0.4500 हे ०
टिप्पणी
अर्जित रकवा हे ० में
5
4 0.0700
ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
566
खसरा नम्बर कुल रकवा हे ० में अर्जित रकवा हे ० में टिप्पणी
क्रमांक
4 5
1 2 3
17 61/1 0.0810 0.0400 ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन
61/2 0.2100 0.0200 के निर्माण हेतु
18
109/1/1/1/1/1/1 0.0277 0.3200
19
20 109/1/1/1/1/1/2 0.0131
21 109/1/1/1/1/2 0.0200
22 109/1/1/1/1/3 0.0282
23 109/1/1/1/1/4 0.0010
24 109/1/1/1/2 0.0120
25 109/1/1/1/3 0.0120
26 109/1/1/1/4 0.0200
27 109/1/1/2 0.0040
28 109/1/1/3 0.0072
29 109/1/2/1 0.0120
30 109/1/2/2 0.0040
31 109/1/2/3 0.0040
32 109/1/3 0.0040
33 109/1/4 0.0040
34 109/1/5 0.0040
35 109/1/6 0.0040
36 109/1/7 0.0040
37 109/1/8 0.0008
38 109/1/9 0.0300
39 109/1/10 0.0300
40 109/1/11/1/1/1 0.0010
41 109/1/11/1/1/2 0.0010
42 109/1/11/1/1/3 0.0010
43 109/1/11/1/1/4 0.0010
44 109/1/11/1/1/5 0.0010
45 109/1/11/1/1/6 0.0010
46 109/1/11/1/2 0.0010
47 109/1/11/1/3 0.0010
48 109/1/11/1/4 0.0010
49 109/1/11/1/5 0.0010
50 109/1/11/1/6 0.0010
51 109/1/11/1/7 0.0010
52 109/1/11/1/8 0.0010
53 109/1/11/1/9 0.0010
54 109/1/11/1/10 0.0010
55 109/1/11/1/11 0.0010
56 109/1/11/1/12 0.0010
57 109/1/11/1/13 0.0010
58 109/1/11/1/14 0.0010
59 109/1/11/1/15 0.0010
60 109/1/11/1/16 0.0010
61 109/1/11/1/17 0.0010
62 109/1/11/1/18 0.0010
63 109/1/11/1/19 0.0010
64 109/1/11/1/20 0.0010
65 109/1/11/2 0.0050
66 109/1/12 0.0300
67 109/1/13 0.0130
68 109/1/14 0.0130
69 109/1/15 0.0140
70 109/1/16 0.0080
71 109/1/17 0.0200
कुल योग रकवा हे ० में 2.9870 0.4500
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र. 34-भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
क्रमांक
कुल रकवा हे० में
3 1
0.7500
2 697
01
0.7500 कुल योग राशि
सीधी
रामपुर नैकिन
तितिरा बघेलान
00026 तितिरा शुक्लान
रकवा 0.3016 हे ०
अर्जित रकवा हे ० में
टिप्पणी
5
4
0.3016
ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
0.3016
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
568
क्र. 30- भू-अर्जन-2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक
अर्जित रकवा हे० में
कुल रकवा हे० में
खसरा नम्बर
4 1
0.0400
2 423
3 0.7900
0.7900 0.0400 निजी भूमि का योग
-: अनुसूची:-
सीधी
चुरहट
बइखरा 735
0002 बड़खरा
रकवा 0.0400 हे ०
टिप्पणी
टिप्पणी
6
5 कान्तीदेवी पत्नी रमागोविन्द सिंह
रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प्र.क्र. 0002-अ-82 ( NH)-2025-26
सीधी, दिनांक 29 दिसम्बर 2025
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम - डांगी, तहसील- मझौली की निजी भूमि रकवा 0.1100 हे. का मझौली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 22.08.2025 को किया गया था ।
नीचे दी गयी अनुसूची की कण्डिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचीकी कण्डिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कण्डिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कण्डिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है ।
(1) भूमि का वर्णन: -
(25) जिला
(स्खा) तहशील
(না) ग्राम
(ET) पटवारी हल्का का नाम व नंबर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल अनुसूची
सीधी
मझौली
डांगी
दियाडोल
0.1100 है.
भूमि स्वामी का विवरण
प्रभावित रकवा है. में
खसरा नंबर
क्र.
2
1
1
209
2
210
3
452
कुल योग
5
4
0.0100
संगीता देवी पिता शीतला प्रसाद जाति ब्रा. सा. देह
0.0800
शिवनाथ, कुमारे पिता द्वारिका कोल सा मझौली
जगन्नाथ, रामदीन पिता भगवान दीन गुप्ता
0.0200
शा. मझोली
0.1100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: मझौली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु ।
(3) भूमिका जयःशा ( प्यान ) का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
प्र.क्र. 0001-अ-82( NH)-2025-26
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम- मझौली, तहसील- मझौली कीनिजी भूमि रकवा 1.5373 है. का मझौली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 का प्रकाशन म.प्र . राजपत्र में दिनांक 22.08.2025 को किया गया था ।
नीचे दी गयी अनुसूची की कण्डिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कण्डिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कण्डिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कण्डिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है ।
अनुसूची
( 1) भूमिका वर्णन: -
सीधी
(क) जिला
(ख ) तहसील
मझौली
(না) ग्राम
मझौली
मझौली
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर
(ङ)
1.5373 हे.
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र. खसरा नंबर प्रभावित रकवा है. में
भूमिस्वामी काविवरण
2
3
4
1
1
0.0100
73/1
बृजमोहन पिता अतिबल काछी 1/4 भाग भूमि स्वामी , प्रेमवती पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमिस्वामी . राजकली वेवा गोकुल कुशवाहा 1/32 भांग भूमिस्त्रामी, नोखे लाल पिता गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमिस्वामी, राजी पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमिस्वामी. संगीता पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमिस्वामी, रामचरण पिता गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमिस्त्रामी, निधि पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमिस्वामी, संध्या कुमारी पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमिस्वामी , रामप्रसाद पिता अतिबल कुशवाहा 1/4 भाग भूमिस्वामी, बड्या पूत्री अतिवल काछी 1/4 भाग भूमिस्वामी,
2
0.0100
73/2
किशन , जीता , रेशमी, सीता पिता विशाले कुशवाहा
भैयालाल पिता विशेनर काछी
3
0.0100
73/3
4
0.0300
93/2/1
कुसुम वेवा जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमिस्वामी. दिलीप कुमार सोनी पिता गंगा प्रसाद सोनी 28/1740 भाग भूमिस्वामी, कृष्ण कुमार पिता बुन्द्रसेन अवधिया 28/1740 भाग भूमिस्वामी, जगत बहादुर पिता जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमिस्वामी. मनीष पिता जगदीश काठी 290/1740 भाग भूमिस्वामी. सुनीता पुत्री जगदीश काछी 234/1740 भाग भूमिस्वामी, आरती पुत्री जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमिस्वामी , रेखा पुत्री जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमिस्त्रामी
5
91
0.0560
ललिता वेवा सत्यदेव सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी, लक्ष्मण सिंह पिता सत्यदेव सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी, केसरी सिंह पिता सत्यदेव सिंह 1/4 भाग भूमिस्वामी. रेनू सिंह वेवा धनंजय सिंह 1/24 भाग [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
570
भूमिस्वामी , श्रेया सिंह ना. वा. पिता धनंजय सिंह संरक्षक माता रेनू
सिंह 1/24 भाग भूमिस्वामी
6 नरसिंह देव पिता लक्ष्मण सिंह 3408/3728 भाग भूमिस्त्रागी.
0.1200 अनिल पिता मजबांध प्रसाद शर्मा 40/3728 भाग भूमिस्वामी , प्रतिमा
85/1/1/1/1 सिंह पत्त्री नरसिंह देव सिंह 200/3728 भाग भूमिस्वामी, पुष्पाल
द्विवेदी पिता बी.पी. त्रिवेदी 80/3728 भाग भूमिस्वामी
7 85/1/1/2 0.0040 पंकज कुमार सिंह पिता अप्पराज सिंह
8 राजकुमारी सिंह पति कल्याण सिंह 0.0080 /0.0081 भाग
85/1/2 0.0040 भूमिस्वामी, अजय कुमार सिंह पिता जीरतन सिंह 0.0001 /0.0081
भाग भूमिस्वामी.
गजाधर सिंह पिता तेजभान सिंह
0.0040
206/1
9
10
0.0100
206/2
सुधा वेवा अवधराज सिंह जाति सोनवंशी 1/6 भाग भूमिश्वामी. रमागोविन्दसिंह पिता अवधराज सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी. महिपत सिंह पिता अवधराज सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी , राघवेन्द्र सिंह पिता अवधराज सिंह 1/6 श्राग भूमिस्वामी, नारायण सिंह पिता अवधरराज सिंह: भाग भूमिस्वामी. वनमाली सिंह पिता अवधराज सिंह सोनवंशी 1/6 भाग भूमिस्त्रामी
अभिमान सिंह पिता उदयभान सिंह
0.0020
206/3
11
0.0020 सनत कुमार सिंह पिता उदयभान सिंह
206/4
12
राजेश्वर सिंह पिता उदयभान सिंह सोनवंशी
0.0020
206/5
13
14
0.0320
282
सुरेन्द्र, देवेन्द्र पिता जगदीश सिंह 1/3 भाग भूमिश्वामी , रामकली वेवा कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी, समशेर सिंह पिता कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी, चन्द्रवली सिंह पिता चन्द्रवली सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी . महेन्द्र सिंह पिता चन्द्रभान सिंह 1/3 भा भूमिस्वामी
0.0320
285/1
15
शकुन पत्नी प्रदीप कमार तिवारी
0.0000
285/2
भैयालाल पिता विशेयर काछी
0.0120
286/1
16
17
0.0910
292/1/1
भरतलाल , प्रहलाद , ध्रुव कुमार पिता रामावतार गुप्ता, मिथिलेश वेवा लवकुमार. वैभव पिता लवकुमार गुप्ता 522/3920 भाग भूमिस्वामी. रामलखन पिता विश्वनाथ गुप्ता 174/3920 भाज भूमिस्वामी, सत्यभाम पिता विश्वनाथ गुप्ता 174/3920 भाग भूमिस्वामी, श्रीराम पिता विश्वनाथ गुप्ता 174/3920 भाग भूमिस्वामी, अनुप कुमार पिता लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी. दिलीप कुमार पिता लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी , राजकुमारी पुत्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी, उर्मिला पुत्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भान भूमिस्वामी. शकुन्तला पुत्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी, छोटकी ग्रेवा कन्हैलाल बात्री 78/3920 भाज भूमिस्वामी, प्रेमवती त्रेत्रा मुकुन्दजलाल बानी 65/3920 भाभ भूमिस्वामी. जयश्री पुत्री मुकुन्दलाल बाजी 65/3920 भूमिस्वामी, रामजी पिता मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भूमिस्त्रामी, दीपक पिता कन्हैयालाल बाजी 78/3920 भूमिस्वामी, पवन कुमार पिता मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भाग भूमिस्वामी, निर्मला पुत्री कन्हैयालाल बाजी 78/3920 भूमिस्वामी, रामलल्ली पुत्री मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भाग भूमिस्वामी, राधा पुत्री मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भूमिस्वामी, पार्वतः पुत्री कन्हैयालाल बाजी 78/3920 भूमिस्वामी, ललितः पुत्री कन्हैयालाल बाजी 78/3920 भूमिस्वामी, श्यामलाल पिता अवालाल बाजी 398/3920 упът भूमिस्वामी, शिवलाल पिता अवधलाल बाजी 398/3920 भाष भूमिस्वामी, ललिता देवी वेवा अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भान भाग भाग भाग भाग
1 571 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
18
292/1/2
19 280/1/1/1/1/1
20
280/1/1/1/2
21 280/1/1/2/1
280/1/1/2/2
22
280/1/2/1
23 280/3
24 280/4/1
25 280/4/2
26 280/5/1
280/5/2
27 280/6
28 280/7
29 280/8/1
280/8/2
30
276/1
31
277/1
278/1
32
362
33
277/2
278/2
34 279/2/1/2
35 279/2/2
36 387
388
37
391
38
390/1
भूमिस्वामी, अशोक कुमार पिता अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग भूमिस्त्रामी. रामबाई पुत्री अयोध्या प्रसाद बाजी 130/3920 भाग भूमिस्वामी, गिरजा पुत्री अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग भूमिस्वामी, रामवती पुत्री अयोध्या प्रसाद ब्राजी 130/3920 भाग भूमिस्वामी. सुनीता पुत्री अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग भूमिस्वामी.
सुभाषचन्द्र पिता श्यामलाल बानी 1/2 भाग भूमिस्वामी, शैलेन्द्र
0.0310
पिता शिवलाल बानी 1/2 भाग भूमिस्त्रामी
0.0455 उदयभान पिता रामसुन्दर अहिर
0.0030 लालजी गुप्ता पित्ता जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता 1/2 भाग भूमिस्वामी,
गोपाल जी गुप्ता पिता जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता 1/2 भाग भूमिस्वामी
0.0013
रिचा यादव पत्नी अमित यादव
0.0013
मु. फूलमती वेवा लालमन यादव बैजनाथ, जगन्नाथ पिता लालमन
0.0329
यादव मु. लीलावती त्रेवा जगदीश यादव
0.0024 आकाश गुप्ता पिताप्रेमचन्द्र गुप्ता
0.0048 ऐश्वर्य सिंहपिता महेन्द्र सिंह गौतम
0.0013 ऐश्वर्य सिंह पिता महेन्द्र सिंह गौतम
0.0050
सन्तोष कुमार पिता लालमणि कचेर
0.0000
0.0034 सेमवती सिंह पत्नी रामयलाल सिंह गोड
0.0042 सुधीर सिंह पिता संसार सिंह
0.0020 प्रफुल्ल कुमार पिता अभिमान सिंह 1/2 भाग भूमिस्वामी, पंकज
0.0069 सिंह सिंह अभिमान सिंह 1/2 भाग भूमिस्वामी
रामकली वेवा कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिरवामी, समशेर सिंह पिता
कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी , चन्दवली सिंह पिता कौशल सिंध
0.0240 1/9 भाग भूमिरवामी, महेन्द्र सिंह पिता चन्द्रभाज सिंह 1/3 भा
भूमिस्वामी, सुरेन्द्र सिह पिता जगदीश सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी,
देवन्द्र सिंह पिता जगदीश सिंह जाति धवाई 1/6 भाग भूमिस्वामी
कलावती सिंह पति त्रिवेणी सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी, सुनील कुमार
0.0360
सिंह पिता त्रिवेणी सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी, सुशील कुमार पिना
0.0080
त्रिवेणी सिंह 1/3 भान भूमिस्वामी
महरजिया वेवा जगदीश यादव 1/4 भाग भूमिस्वामी गोपीचन्द्र
पिता जगदीश यादव 1/4 भाग भूमिस्वामी, सत्यभान पिता जगदीश
0.0600
यादव 1/4 भाग भूमिस्वामी. बृजवासी पिता जगदीश याढत्र 1/4
भाग भूमिस्वामी
राजकुमारी पति इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, नीलिमा सिंह
पिता इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, अंशिका सिंह पिता
0.0680
इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, जन्दनी सिंह पिता इन्द्रपति सिंह
0.0140
1/6 आग भूमिरवामी. अंजली सिंह पिता इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग
भूमिस्वामी, मौरज सिंह पिता इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी
0.0040 विनोद कुमार सिंह पिता हनुमान सिंहः चन्देल
0.0040 सन्तोष कुमार पिता लालमणि कचेर
0.0400
रमाकांन्त पिता लक्ष्मीकान्त, विजयकान्त पिता लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी
0.0860
योगेश कुमार पिता दमडीलाल गुप्ता 284/308 भाग भूमिस्वामी,
0.0140
ललिता गुप्ता पति सुभाष कुमार गुप्ता 24/308 भाग भूमिश्वामी,
ललिता गुप्ता पति सुभाष कुमार गुप्ता 2570/7684 भाग
भूमिस्वामी, नेमिस कुमार पिता रामनिवास गुप्ता 1120/7684
0.0113 भाग भूमिस्वामी , अन्नपूर्णा पति रैनिस कुमार 634/7684 भाग
भूमिस्त्रामी, अनीश गिता रामनिवास 1120/7684 भाग भूमिस्वामी
आकाशदीप पिता रामनिवास गुप्ता 1120/7684 भाग भूमिरवामी,
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
572
39
390/2 अमीता पति प्रकाशचन्द्र गुप्ता 1120/7684 भाग भूमिस्त्रामी
0.0007
अन्नपूर्णा पति रैनिश कुमार
40
386
41 363/3/1/1/1/1 363/3/1/1/2/1
42 363/3/1/1/1/2
363/3/1/1/2/2
43 363/3/1/2 0.0400
रामगोपाल कोल पिता ललवा कोल 1/2 भाग भूमिस्वामी , गल्होरे कोल पिता ललवा कोल 1/2 भाग भूमिस्त्रामी,
0.0075
सम्पत यादव पिता सुन्दर यादव
0.0025
0.0075
बाबूलाल यादव पिता सुन्दर यादव
0.0025
0.0300
उदयभान पिता सुन्दर यादव
44
363/3/2
45 363/3/3/2
46
404/1/1/1
47 404/1/1/2
48
404/1/1/3
49
0.0100
मु. फूलमती वैवा लालमन यादव बैजनाथ, जगन्नाथ पिता लालमन यादव मु. लीलावतीवेवा जगदीश यादव
0.0160
अजय कुमार पिता सुखनिधान वर्मा
0.1300
कौशिल्या पत्री रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी , हरछटिया वेत्रा रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, दशमतिया पिता रामप्रसाद बानी 1/17 भाग भूमिस्वामी, रामसियाम्बर पिता सर्वेदीन 1/17 भाग भूमिस्वामी, रंगी पुत्री रामसुख 1/17 भाग भूमिरवामी, सुमित्री पुत्री रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, शान्ती पुत्री रामसुख 1/17 श्राग भुमिस्वामी, बसन्ती पुत्री रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, सोनिया पुत्रीरामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, सुभद्री पुत्री रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, श्रीमन पुत्र रामचन्द्र गुप्ता 1/17 भाग भूमिस्त्रामी, पन्नालाल पुत्र रामचन्द्र 1/17 भाग भूमिस्वामी. रोशनलाल पुत्र रामचन्द्र गुप्ता 1/17 भाग भूमिस्वामी, दुआसिया वेवा रामसुमिरन 1/17 भाग भूमिस्वामी, रामखेलावन पुत्र सूर्यदीन 1/17 भाध भूमिस्वामी, लक्ष्मीबाई पति रामपाल गुप्ता 1/34 भाग भूमिस्त्रामी. विकास पिता रामपाल गुप्ता 1/34 भाग भूमिस्वामी , रामयंस पिता रामसुख गुप्ता 1/17 भाग भूमिस्त्रामी
0.0080
शिवनाथ, भरतलाल , विश्वनाथ पुत्र रामपाल गुप्ता
रामकुमार पत्र रामरतन 1/3 भाग भूमिस्वामी. छोटे पुत्र रामरतन 0.0250
1/3भाग भूमिस्वामी, चमेलिया पुत्री राम रतन 1/3 भान भूमिस्त्रागी
0.0110
दशरथ पुत्र रामावतार गुप्ता
404/1/2/1
50 404/1/2/2 0.0110
समयलाल पुत्र रामावतार
51
0.0110
राजकुमार पुत्र रामावतार
404/1/2/3
52
404/1/3/1 0.0110
रामभरोषा गुप्ता पिता रामलखन गुप्ता 1/3 भाग भूमिस्वामी, राममणि पिता रामलखन गुप्ता 1/3 भाग भूमिस्वामी, शोभनाथ पिता रामलखन गुप्ता 1/3 भाग भूमिस्वामी,
मकसूदन पुत्र भैरोवीन गुप्ता
53 404/1/3/2 0.0110
54 पंकज पुत्र लालमणि 1/2 भाग भूमिस्वामी, हरिदर्शन पुत्र लालमणि
404/1/3/3 0.0110
1/2भाग भूमिस्वामी ,
55 348/1/1/1 0.0022 जालिम सिंह पिता निच्चूसिंग बाघेल
दिलीप सिंह पिता जालिम सिंह
56 348/1/1/2 0.0323
57 348/1/2 0.0035 धर्मराज सिंह सोनवंसी पिता गुलाब सिंह सोनवंशी
58 348/2 0.0880 सत्यकली पत्नी रामभूषण जाति ब्रा,
0.0080
रनिया पुत्री श्यामलाल कोल
59
348/3
रीता सिंह पति अजय सिंह
60 350/1 0.0080
61 350/2/1 0.0220 आशीप पिता रोहणी प्रसाद द्विवेदी
62 350/2/2 0.0220 विकास पिता रोहणी प्रसाद द्विवेदी
63
350/3/1 0.0100
अजय सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह
350/3/2 0.0203
गरीबा पिता तिरथियाकोल
64
349
कुल योग 0.0300
1.5373
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- मझौली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी 2026 क्र. 765385-भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन- ।।। डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ--31-06 / 2020 / सत्ताईस - एक भोपाल , दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है . इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें। अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला
तहसील
नगर / ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
2
3
4
तामिया
छिन्दवाडा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला--छिन्दवाडा
ग्राम-खापासानी प० ह०न0-09 , ब.न. -30, रा.नि.मं. -देलाखारी
रकबा-36.562
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि पर
भाने वाली
परिसंपत्तियां ।
दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाडा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं० 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भून्भर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरेंद्र नारायन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
574
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 29 जनवरी 2026 क्र. 3135- भू- अर्जन-2025- रा.मा.क्र.002-अ-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
* चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
: गोटेगांव
2. तहसील
3. ग्राम
: बेलखेड़ीकलां
29
4. प.ह.न.
426
5. नं.ब.
: 4.050 हेक्टेयर
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
अनूसूची 2
स. भू-धारक खातेदार का नाम स्वामित्व खत्तरा अर्जन हेतु
क्र. (खसरा नाम अनुसार) का प्रकार नंबर रकवा हे. में
1 2 3 4 5
1 टावल आ. परमलाल ढीमर भूमिस्वामी 35/1/1 0.035
2 छक्केलाल आ. परमलाल ढीमर भूमिस्वामी 35/1/2 0.020
3 छबल आ. परमलाल ढीमर . भूमिस्वामी 35/1/3 0.035
4 शिवकुमार आ. परमलाल ढीमर भूमिस्वामी 34/1/4 0.035
5 घूरनसिंह वल्द प्रीतम ढीमर भूमिस्वामी 35/3/1 0.040
35/3/2
35/9
6 जगदीश प्रसाद वल्द दद्दू ढीमर भूमिस्वामी 35/6 0.035
7 भगवानदास वल्द दद्दू ढीमर भूमिस्वामी 35/7 0.035
8 तुलसाबाई बेवा भोजराज टेकसिंह लक्ष्मणसिंह भूमिस्वामी 34/3 0.081
पिता भोजराज ढीमर
9 मिहीलाल सरोजबाई पिता चेतराम, चेतराम भूमिस्वामी 34/1 0.025
पिता चिंतामन जयन्तीबाई पति पूरन निस्सू
हेमलता पिता पूरन भग्गोबाई पत्नी नन्हेलाल
जाति ढीमर सा. देह भूमिस्वामी
10 ओंकार आ. परताप ढीमर भूमिस्वामी 33/1/1 0.114
31/2/2. 0.161
11 मायाबाई जोजे शिवदास ढीमर भूमिस्वामी 33/2 0.078
12 a पिता b सा. बेलखेड़ी भूमिस्वामी 33/5 0.069
13 बैनीप्रसाद पिता परताप ढीमर भूमिस्वामी 33/3 0.114
14 राजेश कुमार पिता शिवदास ढीमर भूमिस्वामी 33/4 0.045
15 चोखेलाल पिता परताप ढीमर भूमिस्वामी 31/2/1 0.150
16 बैनीप्रसाद चोखेलाल ओमकार पिता परताप भूमिस्वामी 30/3 0.356
ढीमर सा. देह 31/1
17 घूरन वल्द प्रीतम सिंह ढीमर भूमिस्वामी 30/1
18 परताप वल्द सुक्कड़ ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 2/2/ख
30/2
19 टावलसिंह वल्द कीरतसिंह ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 2 / 2/ ग
3
20 महेन्द्रसिंह तुलसीराम पिता दुल्लीसिंह लोधी सा. भूमिस्वामी 2/ 1/क
नरसिंहपुर
देवीसिंह टाबलसिंह पिता कीरत ढीमर सा . देह भूमिस्वामी 2 / 1 /ख
2/1/ग
2/1/घ
2/2/क [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
576
स. भू-धारक खातेदार का नाम स्वामित्व खसरा अर्जन हेतु
क्र. (खसरा नान अनुसार) का प्रकार नंबर रकवा है.में
1 2 3 4 5
22 परताप आ. सुक्कड़ ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 5 0.020
6
23 राजकुमार बबलू पिता गनेश ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 48/1 0.044
49/1
50/1
24 जालम वल्द छुटई ढीमर भूमिस्वामी 48/2 0.040
49/2
50/2
25 शिवशंकर वल्द पूरनलाल ढीमर भूमिस्वामी 48/3 0.054
49/3
50/3
26 पूरन पिता छुटई ढीमर भूमिस्वामी 48/4 0.016
49/4
50/4
27 रोशन पिता मूरतसिंह लोधी भूमिस्वामी 51/2 0.048
28 धनीराम वल्द कोड़ी ढीमर भूमिस्वामी 70/1 0.460
71/1
72/1
73/1
74/1
29 थम्मन वल्द सोवरन सिंह लोधी भूमिस्वामी 95 0.380
96/1
30 धनसिंह वल्द रामसिंह लोधी भूमिस्वामी 96/2 0.190
31 महेन्द्रसिंह वल्द बापूलाल लोधी भूमिस्वामी 101/1 0.076
32 पूरनसिंह वल्द रामसिंह लोधी भूमिस्वामी 101/2 0.084
33 मुन्ना वल्द सोवरन गोंड भूमिस्वामी 102/2 0.280
34 मंगलसिंह आ. अन्नीलाल ग्राम नौकर भूमिस्वामी 103 0.182
35 अमरनाथ आ. मंगलसिंह मेहरा भूमिस्वामी 105 0.390
106
भूमिस्वामी 108/19 0.024
36 पम्मा वल्द बाबूलाल मलाह-
108/20
108/21 577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
2 1
37 नेतराम पिता राजाराम ढीमर
दलू वल्द गुलाब ढीमर 38
परमलाल वल्द नन्हे ढीमर 39
कैलाश आ. जालमसिंह ढीमर 40
41 शंकर वल्द नन्हेलाल ढीमर
भगतराम वल्द नन्हेलाल ढीमर 42
नेतराम पिता राजाराम ढीमर 43
44
अर्जन हेतु रकवा हे .में खसरा नंदर
स्वामित्व का प्रकार
3
4
5
0.020
भूमिस्वामी 12/1 19/1
12/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 12/3 19/4
भूमिस्वामी 12/4 19/5
भूमिस्वामी 12/5 19/6
भूमिस्वामी 12/6 19/7
भूमिस्वामी 12/7 19/9
0.250
13/1
भूमिस्वामी
तुलसाबाई बेवा भोजराज टेकसिंह लक्ष्मणसिंह पिता भोजराज ढीमर
मुन्नीलाल पिता नूरे ढीमर 45
नेतराम पिता राजाराम ढीमर 46
दुर्गाप्रसाद पिता राजारमा ढीमर 47
फुल्ली बेवा श्यामलाल ढीमर 48
केदार वल्द टेकसिंह लोधी 49
खसरे में नाम दर्ज नही 50
पार्वती बाई पति हरप्रसाद लोधी 51
कुल योग
अधिकारी नसिंहपुर
भूमिस्वामी 13/2 14 15 16/1
भूमिस्वामी 13/3 19/2
भूमिस्वामी 13/4 19/8
भूमिस्वामी 16/2 17
0.064
97/1
भूमिस्वामी
97/2
भूमिस्वामी
97/3
भूमिस्वामी
4.050
सरल क्रमांक-12 के खसरा नंबर 33/5 रकबा 0.069 हेक्टेयर अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव के प्रकरण क्रमांक ./अ-6-अ/2026 के अन्तर्गत खसरा सुधार का प्रकरण लंबित है ।
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जनं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी..की गई है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2026
578
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7 )-2014 - सात --शः ए भोपाल दिनांक 29.09.204 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्" क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक -84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
क्र. 3137-भू-अर्जन-2025- रा.मा.क्र.003-अ-82-2025-26
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी * अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
: गोटेगांव
2. तहसील
: रायखेड़ा
3. ग्राम
: 19
4. प.ह.न.
: 510
5. नं.ब.
: 2.369 हेक्टेयर
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
580
अनूसूची
स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
2
1
1
जम्मन पिता रतनसिंह लोधी सा. करेलीकलां
2 वीरेन्द्र सिंह पिता जूजू लोधी सा. देह करेलीकलां
3 सुखदेव पिता खुमानसिंह लोधी सा. करेलीकलां
4 बैनीसिंह पिता जूजू लोधी सा. करेलीकलां
5 हाकमसिंह पिता जूजू लोधी लोधी सा. देह करेली कलां
6 चुन्नीलाल पिता रतनसिंह लोधी सा. करेलीकलां
7 मुलामसिंह पिता रतनसिंह लोधी सा. देह
8 नीलेश पिता जगतसिंह मुन्नीबाई पति जगतसिंह लोधी सा. करेली कलां
9 पृथ्वीराज पिता जूजू लोधी सा. करेली कलां
10 मायाराम पिता बाबूलाल लोधी सा. गोटेगांव नरसिंहपुर
11 बाबूलाल पिता कीरतसिंह लोधी सा. गोटेगांव नरसिंहपुर
सोमतीबाई पति लालसिंह लक्ष्मन पिता लालसिंह हेमवती बाई पति अन्नीलाल गुलाबबाई पति द्वारका प्रसाद संदीप पिता दौलतसिंह लोधी सा. करेलीकलां
13 हाकमसिंह पिता जूजू लोधी सा. देह करेलीकलां
14 संतोष पिता जूजू लोधी सा. करेलीकलां
अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.677
1/1
भूमिस्वामी
1/2
भूमिस्वामी
1/3
भूमिस्वामी
1/4
भूमिस्वामी
1/5
भूमिस्वामी
1/6
भूमिस्वामी
1/7
भूमिस्वामी
0.993 भूमिस्वामी 8/1 9/1
भूमिस्वामी 8/2 9/2
भूमिस्वामी 8/3 9/3
8/4/2
भूमिस्वामी 8/4/1 8/5
भूमिस्वामी 8/6 9/5
8/7 8/8 9/6
भूमिस्वामी 8/9 9/7
भूमिस्वामी 8/10 9/8 581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
भाग 1 ]
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार, स. क्र.
2
1
15
देह जागेश्वर पिता सोवरनसिंह लोधी सा.
दौलत पिता सोवरन सिंह सा. देह 16
17 रामसिंह पिता सोवरन सिंह लोधी सा. देह
18
लाखनसिंह ना.वा. पिता व वली मेहरवानसिंह लोधी सा. देह देगुवा
19 जानकीबाई पति मेहरवान सिंह लोधी सा. देह देगुवा
20 मदनसिंह पिता जूठू पता सा. देह
21
देवीसिंह पिता ओंकार उत्तमसिंह पिता ओंकार मेहरा सा. देह
विश्वनाथ पिता गोधन मेहरा सा. देह 22
23 भगवानदास पिता गोधन मेहरा सा.देह
जगदीश प्रसाद पिता गोधन मेहरा सा.
वद्रीप्रसाद पिता गोधन मेहरा सा.देह अधिकारी4 जिला हरदेह 25
कुल योग
अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.304
10/1
भूमिस्वामी
12/1 13/1
14/1
भूमिस्वामी
10/2 11/2 12/2 13/2
14/2
भूमिस्वामी 10/3 11/3 12/3 13/3
14/3
0.242
35/1
भूमिस्वामी
35/2
भूमिस्वामी
0.083
36
भूमिस्वामी
0.070
37/1
भूमिस्वामी
37/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 37/3
37/4
भूमिस्वामी
37/5
भूमिस्वामी
2.369
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7 )-2014-सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन
शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
582
क्र. 3139-भू-अर्जन- 2025- रा.मा.क्र.0003-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है -
अनूसूची-1
1. परियोजना का नाम
2. भूमि का विवरण
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
: नरसिंहपुर
जिला
: गोटेगांव
तहसील
ग्राम : भैंसा
: 25
प.ह.न.
नं.ब. 443
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.299 हेक्टेयर
583
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भाग 1 ]
स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
2
1
अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.020
3(s)
भूमिस्वामी
1 श्री देवरामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी सर महेन्द्र प्रसाद पुत्र तुलसीराम जाति ब्रा. पता भैसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर
2
0.024
6/1/1 ( s )
सुखदेव पुत्र हक्कू सिंह जाति ढीमर भूमिस्वामी पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
3
0.140
6/7 ( s )
भूमिस्वामी
सियाबाई उर्फ सोमवती बाई पुत्री हक्कू जाति ढीमर पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
4
0.020
6/2 ( s )
भूमिस्वामी
दीनदयाल पुत्र नारायण प्रसाद जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.008
भूमिस्वामी 6/3 (s )
5 रविप्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.016
6/4 ( s)
भूमिस्वामी
6 शंकरलाल पुत्र छोटेलाल जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.036
6/5(s)
भूमिस्वामी
7 विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल दुबे जाति ब्रा . पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.050
भूमिस्वामी 6/6 ( s )
8 विजय कुमार पुत्र छिदामीलाल जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.116
भूमिस्वामी 7/1 (s )
9 डब्बल पुत्र गयाप्रसाद जाति ढीमर पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.105
7/2 ( s )
भूमिस्वामी
रसिंहपुरपंचमलाल पुत्र डब्बल जाति ढीमर भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026
584
स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
2
1
अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.139 7/3 ( s)
भूमिस्वामी
11 प्रेमसिंह पुत्र डब्बल जाति ढीमर पता सा. देह गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
12
0.067 11/1 ( s)
भूमिस्वामी
11/2( s)
11/3 (s)
देवेन्द्र विजयकुमार अरविन्द सतेन्द्र शशिबाई पुष्पाबाई सुनीताबाई अनीताबाई पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति कायस्थ पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
13
0.398
10(s)
भूमिस्वामी
सतेन्द्र पुत्र द्वारका प्रसाद जाति कायस्थ पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
14
0.160 4/1/32 ( s )
भूमिस्वामी
लक्ष्मी गुरु कृपा समिति श्री शंकराचार्य आश्रम झोतेश्वर कोषाध्यक्ष श्रीमति मंजूला राव पत्नि सुधीन्द्र श्यामा राव जाति ब्रा. पता झोतेश्वर गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
कुल योग
1.299
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15(7)-2014-सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
यअधिकारअधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी ना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार (जलो होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू- अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.